Date: 2026-01-28Category: Not ApplicableState: Uttar PradeshCountry: India
केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी मनोज शर्मा पुत्र श्री ब्रजकिशोर, निवासी -दिल्ली की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाइ्र के संबंध में।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया एक आदेश है, जो गांधी जयंती 2025 के अवसर पर केंद्रीय कारागार आगरा में कैद मनोज शर्मा की शेष सजा की छूट से संबंधित है। शर्त यह है कि मनोज शर्मा 50,000 रुपये का निजी मुचलका प्रस्तुत करे, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो। यह आदेश 28 जनवरी, 2026 को जारी किया गया था।
**मुख्य बातें**
* **सजा का परिहार:**
* गांधी जयंती 2025 (02 अक्टूबर, 2025) के अवसर पर केंद्रीय कारागार आगरा में कैद सिद्धदोष कैदी मनोज शर्मा की शेष सजा माफ की जाती है।
* **शर्तें:**
* कैदी को 50,000 रुपये का निजी मुचलका पेश करना होगा।
* कैदी को किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होना चाहिए।
* **मुक्ति:**
* वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को मुचलका प्रस्तुत करने पर कैदी को रिहा कर दिया जाएगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **मनोज शर्मा:**
* **प्रभाव:** समय से पहले जेल से रिहा किया जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** आवश्यक राशि का निजी मुचलका प्रस्तुत करना होगा।
* **केंद्रीय कारागार आगरा के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक:**
* **प्रभाव:** कैदी मनोज शर्मा की रिहाई को लागू करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** निजी मुचलका प्राप्त होने पर कैदी को रिहा करना होगा।
* **कारागार प्रशासन और सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन:**
* **प्रभाव:** कैदी की सजा माफ करने के आदेश का उचित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** इस आदेश को सूचित करना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2: जेल प्रशासन और सुधार विभाग, अनुभाग-2
गाँधी जयंती 2025: गाँधी जयंती 2025 (2 अक्टूबर, 2025) के अवसर पर बंदियों को रिहा करने से संबंधित योजना।
केन्द्रीय कारागार आगरा: आगरा में स्थित केंद्रीय कारागार जहाँ बंदी मनोज शर्मा निरुद्ध है।
दिल्ली: मनोज शर्मा का स्थायी पता दिल्ली में है, इसलिए दिल्ली में जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को कॉपी भेजी गई है।
रजिस्टर्ड/सील्ड
उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
UAT-92/2026/249/22-2-2025-7(224)/2025
लखनऊ : दिनांक: 28 जनवरी, 2026
आदेश
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के sepeda-6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते
हुए शासनादेश AEAI-564/208/ 06/22-2-208-075i/208, दिनांक 04 अगस्त 20(8 एवं सपठित संशोधन
विषयक शासनादेश संख्या-20/2024/382/22-2-202-07जी/2048, दिनांक 28.7.2024 तथा शासनादेश
ACAT-52/2022/240/22-2-2022-0750/208, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(च) में निहित प्राविधानों के
अन्तर्गत गॉधी जयंती 2025 (02 अक्टूबर, 2025) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार आगरा मेँ निरूद्ध सिद्धदोष
बंदी मनोज शर्मा (बन्दी AEA-77699) Ya श्री ब्रजकिशोर, AOA0-/47068i, बलबीर नगर, थाना-शाहदरा,
दिल्ली, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-55/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 302, 204 के अन्तर्गत मा0
न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, (द0प्र0क्षे0), आगरा के आदेश दिनांक 26.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास की
सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च SAMs, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-25.07.2022 एवं
मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 2.0.2022 द्वारा निर्णीत॒ करते हुये उक्त सजा को
यथावत रखा गया, बन्दी GANT दिनांक 02.0.2025 तक अपरिहार 2 वर्ष, 07 माह, 06 दिन तथा 27 वर्ष,
4 माह, 3 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार
करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि sea aed) को किसी अन्य वाद A freaky रखा जाना वांछित न हो तो
उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-
(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ
अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।
कमलेश कुमार
उप सचिव।
HAI-92/2026/249()/22-2-2025 तददिनांक : /22-2-2025 Th:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
I- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
3- पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
5- निजी सचिव, माए मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को AIO Aa जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, AO राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के
सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |