यहां अनुरोधित सारांश है:
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ में बुनियादी ढांचा विकास कार्य के लिए 9410.26 लाख रुपए की अनुमानित लागत की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बारे में है। इस मंजूरी से वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लागत का 35%, 3293.59 लाख रुपये की पहली किश्त जारी की जाएगी। दिनांक 04.03.2024 के अनुसार यह स्वीकृति कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*स्वीकृति और धन जारी करना*
- डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) के अंतर्गत अलीगढ़ जिले में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- परियोजना के लिए 9410.26 लाख रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई।
- प्रारंभिक किश्त के रूप में 3293.59 लाख रुपये जारी किए जाएंगे, जो 04.03.2024 के शासनादेश के अनुसार लागत का 35% है।
*नियम और शर्ते*
- परियोजना शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।
- परियोजना के विनिर्देश, मानक और गुणवत्ता के लिए यूपीडा जिम्मेदार होगा और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करेगा।
- स्वीकृत धन का उपयोग वित्तीय नियमों और प्रासंगिक सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- धन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए और बैंक में नहीं रखा जाना चाहिए, जिसका उपयोग विशिष्ट अनुमोदित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस काम के लिए पहले से कोई धन आवंटित नहीं किया गया है, और यह किसी अन्य कार्य योजना का हिस्सा नहीं है।
- लेबर सेस का भुगतान श्रम विभाग को किया जाना चाहिए।
- मूल्यह्रास निधि को उचित लेखा प्रमुख के तहत जमा किया जाना चाहिए।
- यूपीडा को सक्षम अधिकारियों से सभी आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करनी होगी।
- 18% जीएसटी लागू है और उतनी ही राशि का भुगतान किया जाना चाहिए जितना देय है।
- मात्राओं को वास्तविक परिस्थितियों से मेल खाना चाहिए, जिसके लिए यूपीडा जिम्मेदार है।
- स्कोप में परिवर्तन के लिए पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है।
- परियोजना को डुप्लीकेसी से बचने के लिए स्वीकृत किया जाना चाहिए और किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए।
- धन जारी करना नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए और 04.03.2024 के वित्तीय नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
*अतिरिक्त दिशा-निर्देश*
- परियोजना को समय पर पूरा किया जाना चाहिए ताकि लागत और समय में कोई बढोतरी न हो।
- 30 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए।
- स्वीकृत धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था।
- खर्च किए गए धन के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यूपीडा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उत्तरदायी होगा।
- इस वित्तीय स्वीकृति को वित्त समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया गया है।
- यूपीडा को अन्य रक्षा नोड्स के लिए एक एकीकृत परियोजना प्रस्तुत करनी चाहिए और मौजूदा परियोजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए।
- परियोजना लागत का 2% पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में अनुमन्य है, और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी0एम0सी0) के लिए अलग से धन का अनुरोध किया जाना चाहिए।
- व्यय को पूंजी शीर्षक "बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ रक्षा गलियारा परियोजना" के अंतर्गत आवंटित किया जाना चाहिए।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)**
**प्रभाव:** यूपीडा डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) के अंतर्गत बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है।
**आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के मानकों, विशिष्टताओं और गुणवत्ता को सुनिश्चित करें, समय पर परियोजना पूर्णता को सुनिश्चित करें, वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों का अनुपालन करें, आवश्यक वैधानिक और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करें, डुप्लीकेसी से बचें, लेबर सेस का भुगतान करें, और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
**ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता**
**प्रभाव:** ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) के अंतर्गत बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान से प्रभावित हैं।
**आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा से अनुबंधों की शर्तों का पालन करें, प्रदान किए गए कार्य या सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, और भुगतान के लिए समय पर चालान जमा करें।
**श्रम विभाग**
**प्रभाव:** डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) के अंतर्गत बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर श्रम कर के संग्रह से श्रम विभाग प्रभावित होता है।
**आवश्यक कार्रवाई:** यूपीडा द्वारा भुगतान किए गए लेबर सेस को एकत्र करें और लागू श्रम कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
**वित्त विभाग**
**प्रभाव:** वित्त विभाग डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) के अंतर्गत बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए धन के प्रावधान और वित्तीय निगरानी से प्रभावित है।
**आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना के लिए धन जारी करना, खर्च की निगरानी करना और वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।): अलीगढ़ जनपद में अवस्थापना विकास कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि से संबंधित है।
यूपीडा (यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण): एजेंसी जो डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) में बुनियादी ढांचे के विकास की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।
जनपद अलीगढ़: वह स्थान जहाँ डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) में अवस्थापना विकास कार्य किए जा रहे हैं।
वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318: वित्त प्रबंधन और परियोजना कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के बारे में सरकारी मार्गदर्शन।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: उत्तर प्रदेश सरकार का वह विभाग जो डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-।।) परियोजना को स्वीकृति और धनराशि जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
EKAT-29/2025/ |/924038/2025/00 -77-3002-4-2025
प्रेषक,
निर्मेष HAN शक्ल
Oo o
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन, . Q
गोमती नगर लखनऊ | ~\ .
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ ee Teng 3५ 03.2025
विषय:-डठिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ als (Hal-||) के अन अलीगढ़ में
अवस्थापना विकास कार्य के संबंध Fl
महोदय, SOS Q
उपर्युक्त विषयक अपर ae > यूपीडा के. पत्रांक
6674/3394/यूपीडा/2025 दिनांक 05.03.2025 के यह कहने का निदेश हुआ है
कि डठिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ मैं
अवस्थापना विकास कार्य हेतु व्यय वित्त अनुमोदित लागत BO 940.26 लाख
की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान PS वित्तीय वर्ष 2024-254 व्यय हेतु लागत
के सापेक्ष वित्त see Trearest दिनांक 04.03.2024 के प्रस्तर-
2(0)(a)(iii) में दी गयी ट थम किश्त के रूप में 35% धनराशि रु. 3293.59
लाख (रुपये बत्तीस करोड़ SAMS हजार मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार तथा
शर्तों एवं प्रतिबन्धों किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
\\ (धनराशि BO लाख में)
है
कै
DQ + कार्य का नाम स्वीकृत | अवमुक्त हेतु
लागत धनराशि
डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड (फेज-
अलीगढ़
| |) के अन्तनर्गत जनपद अलीगढ़ में अवस्थापना | 9440.26 3293.59
विकास कार्य हेतु
नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
I- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-2 के प्रस्तर-
38 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य
प्रारम्भ किया जाय।
2- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी यूपीडा की होगी। प्रायोजना का
निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर
शासन GANT निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित
धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के eo
कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में व्यय किया जायेगा।
5- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु WA Ves सरकार
अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न हाँ यैह्कार्य किसी अन्य
कार्य योजना A सम्मिलित है।
6- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम Vesa को उक्त धनराशि का
नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
7- मूल्य हास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक़७ A नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
8- यूपीडा दूवारा नियमानुसार समस्त् आवश्यक AM HATA एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स
सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य PRATT जाय।
9- प्रायोजनान्तर्गत 78 प्रतिशत जी0एस0टीं0#कॉ*्धलिराशि अनुमन्य कर दी गयी है। योनान्तर्गत
जी0एस0टी0 की धनराशि aaa QI force देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।
यूपीडा दूवारा अपने स्तर से सुद्धिश्यितिकैकिया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में
जी0एस0टी0 सम्मिलित न BN
I0- प्रायोजनान्तर्गत Wega क़ौर्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण
किया गया है। AAS AMAA के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी
संस्था/यूपीडा का STAT |
I- Weg WAST लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को
यथावतैमैलतैछ/हैए किया गया है। प्रायोजना के स्कोप मैं परिवर्तन आदि शासन का पूर्व
अनैश्नीदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
2- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति
से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के
अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
3- धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा
स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय AY संख्या सं0-
/2024/ St--294/e8-2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 cant जारी दिशा निर्देशों का
पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4- प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में
कास्ट ओवर रन Ud टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।
|5-उ0प्र0 इण्डस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट 976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित किया जायेगा।
|6-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि
स्वीकृत की जा रही है।
7-आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध, कराया
|8-किसी भी वित्तीय अनियमितता के fore यूपीडा उत्तरदायी होगा। Y
जायेगा। *
9- उक्त वित्तीय स्वीकृति पी.एफ.ए.डी./वित्त व्यय समिति द्वारा निर्धारित ee फ्रेतिबन्धों
20-यूपीडा द्वारा भविष्य में अन्य डिफेन्स als हेतु एक नमक
के अधीन होगी।
के का गठन कर
कि यदि पूर्व स्वीकृत
खुल
किया जाये।
अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा यह भी प्रयास ro कर दिया गया है तथा
प्रायोजनाओं का एक इन्टीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाते
2-सुपर विजन चार्ज हेतु प्रोयाजना लागत काo 2 ro पर पृथक से वित्त विभाग से
प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्स्लटेन्ट (पी0एएम0सी0), है
बजट व्यवस्था करायी जाये।
2- 38 संबंध में होने वाला व्यय
उनसठ हजार मात्र ) को चालू वित्तीयु बूर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007
लेखा शीर्षक 5054033370800_a ै
ORT उत्पन्न संख्या E-6-276-X-2024-25-fealeh:28-3-2025
Heald से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(TAHT कमार शक्ल),
Oo o
उप सचिव
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ddd]
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -
I. निजी सचिव, AIO मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, ATO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0
शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/दृवितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। ९ Q
4. महालेखाकार, (लेखा एवं SHAN) प्रथम/दूवितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। NX
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, ATS | 3
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। Sy
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। .
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास SN ९
9.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ ।
0. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- ONS
7.a फाइल। Cy
आजा से,
Cy (निर्मेष कुमार शुक्ल),
SNS उप सचिव
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |