उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास अनुभाग-1 का पत्र है, जो 27 जून, 2014 को जारी किया गया है। यह पत्र इंस्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के विषय में है। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह शर्त रखी है कि बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति आयु के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च का बोझ इटप, लखनऊ को ही उठाना होगा। राज्य सरकार इस हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।
Key Entities Referenced
इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप), लखनऊ: लखनऊ स्थित संस्थान जहां अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का मामला है।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जिसके अंतर्गत यह नीति लागू होती है।
मंत्रिपरिषद्: वह संस्था जिसने 27-06-2014 को सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
औद्योगिक विकास अनुभाग-1: उत्तर प्रदेश सरकार का वह अनुभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों को संभालता है।
लखनऊ: वह शहर जहाँ इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग यू०पी० (इटप) स्थित है और जहाँ यह पॉलिसी लागू होती है।
संख्या- 644 /77—-7-2044-07(CM) /203
प्रेषक,
शिवानन्द ओझा,
सचिव
उ0प्र्शासन |
सेवा में, ं
महाप्रबन्धक,
इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 Ey,
RI
औद्योगिक विकास aarT4 लखन्क दिनाक, 27 जून, 2074
विषय — इन्स्टीद्यूट ऑफ ca रूम ट्रेनिंग gol (इटप), लखनऊ के अधिकारियों / कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु
58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में |
महोदय,
way विषयक अपने पत्र संख्या- इटप/ लख,/ प्रशा0 /203/296, दिनांक. 08.0.203 एवं पत्र
संख्या-इटप / लख / प्रशा0 / शासन / 2044 /42, दिनांक 05.05.204 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें |
2- sa संबंध में इटप, लखन्छ के अधिकारियों / कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु se वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये
जाने का प्रस्ताव सम्यक विचारोपरान्त मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 27-06-204 को इस शर्त के साथ स्वीकार किया
गया है कि अधिवर्षता आयु में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय का पूर्ण भार इटप, लखन्क द्वारा
वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी |
अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त. निर्णय के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही
हे
सुनिश्चित करने का कष्ट He
भवदीय
/
शिवानन्द ओझा)
सचिव
संख्या —044(i) /77—-4-2044-07 (EH) /20:3 तद्॒दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
{— महालेखाकार (लिखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, Bow, इलाहाबाद |
2— महालेखाकार सिविल /आडिदे प्रथम Bou, इलाहाबाद |
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर |
4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, TERS मण्डल TET
5— वित्ताआय-व्ययको अनुभाग-2/4,उ0प्र0 शासन |
6- वित्ताव्यय नियंत्रण) अनुभाग-6,उ0प्र0 शासन |
7— नियोजन अनुभाग-4,उ0प्र0 शासन |
8- गार्ड फाइल |
संयुक्त सचिव
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