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Date: 2018-11-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह के गठन के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव निर्धारण एजेंसी की सिफारिशों के मूल्यांकन के लिए एक बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह की स्थापना से संबंधित है। इस विशेषज्ञ समूह का गठन अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार किया गया है और इसे प्रस्तुत रिपोर्ट की प्राप्ति के दो महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है। **मुख्य बातें** *विशेषज्ञ समूह की संरचना:* * समूह में समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य और अर्थशास्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। * समूह में स्थानीय पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। * मुख्य अभियन्ता को विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया है। *समूह की जिम्मेदारियां:* * समूह का काम सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट का आकलन करना और अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) और (5) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अपनी सिफारिशें प्रदान करना है। * प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ इस बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। * समूह को सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन के बाद दो महीने के भीतर अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है। **प्रभाव विश्लेषण** **प्रमुख हितधारक:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से जुड़े लोग **प्रभाव:** सामाजिक प्रभाव निर्धारण एजेंसी से सिफारिशों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। **आवश्यक कार्रवाई:** सिफारिशों पर विचार करें और आवश्यक कार्रवाई करें। **प्रमुख हितधारक:** प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ। **प्रभाव:** बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। **आवश्यक कार्रवाई:** सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन का नेतृत्व करें और समय पर सिफारिशें सुनिश्चित करें। **प्रमुख हितधारक:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य (डॉ. ए.के. भारतीय, डॉ. पवन कुमार मिश्रा, श्री मुरलीधर यादव, श्रीमती गीता देवी, प्रोफेसर सनातन नायक, श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव)। **प्रभाव:** सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्ति। **आवश्यक कार्रवाई:** निर्धारित समय-सीमा के भीतर विशेषज्ञता प्रदान करें और मूल्यांकन प्रक्रिया में योगदान करें। **प्रमुख हितधारक:** प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। **प्रभाव:** जानकारी के लिए प्रति प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** कोई कार्रवाई नहीं, जानकारी के लिए। **प्रमुख हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन भवन, गोमती नगर लखनऊ। **प्रभाव:** जानकारी के लिए प्रति प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** कोई कार्रवाई नहीं, जानकारी के लिए। **प्रमुख हितधारक:** निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ। **प्रभाव:** जानकारी के लिए प्रति प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** कोई कार्रवाई नहीं, जानकारी के लिए। **प्रमुख हितधारक:** मंडलायुक्त, वाराणसी। **प्रभाव:** जानकारी के लिए प्रति प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** कोई कार्रवाई नहीं, जानकारी के लिए। **प्रमुख हितधारक:** जिलाधिकारी, गाजीपुर। **प्रभाव:** जानकारी के लिए प्रति प्राप्त करना। **आवश्यक कार्रवाई:** कोई कार्रवाई नहीं, जानकारी के लिए।

Key Entities Referenced

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013। अधिनियम का उल्लेख पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (ग्रीन फील्ड परियोजना) के लिए भूमि अधिग्रहण/अर्जन के मामले में किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसे 'ग्रीन फील्ड परियोजना' के रूप में भी जाना जाता है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिनियम लागू होता है। सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी: एक एजेंसी जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के अनुसार काम करती है। बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह: अधिनियम की धारा 7(1) के तहत गठित, यह समूह सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की समीक्षा करता है और अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सिफारिशें प्रदान करता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ: यह विश्वविद्यालय बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष, प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा से जुड़ा है, और विशेषज्ञ समूह के कुछ सदस्य इस संस्थान से हैं।
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उत्तर प्रदेश शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-3 संख्या-39/208/30/77-3-208-60एम/208 लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 208 कार्यालय-ज़ाप भूमि sole पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 20i3 (अधिनियम संख्या-30 सन 203) के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसिते * (ग्रीन फील्ड परियोजना) के लिए भूमि अर्जन/अधिय्रहण के मामले में अधिनियम गई व्यवस्था के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की धारा 7(() के अन्तर्गत निम्नवत बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह क्र0स0 नाम पता/मोबाइल नम्बर/ ई-मेल 0i | डा0 ए0के0 भारतीय, समाजकार्य विभाग, विश्वविद्यालय, सह आचार्य 799 200589 दो गैर सरकारी डा0 पवन कुमार मिश्रा, | समाजशास्त्र लखनऊ | सामाजिक वैज्ञानिक। सहायक आचार्य मोबाइल नं0- 02 | श्री मुरलीधर यादव MAM -शहाबुदूदीनपुर | पंचायत, ग्राम सभा, , जनपद गाजीपुर। नगर पालिका या श्रीमती गीता देवी प्रधान, oes -शेर. तहसील | नगर निगम के 2 : हम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर। प्रतिनिधि। 03 | प्रोफेसर 3 समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव | पुनर्व्यवस्थापन अम्बेडकर... विश्वविद्यालय, लखनऊ। संबंधी दो विशेषज्ञ| मो0नं0-998277999 ई-मेल आईडी- mkvbbau@gmail.com अर्थशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर... विश्वविद्यालय, लखनऊ। मो0नं0-995604276। ई-मेल आईडी- sanatan5@ yahoo.com 04 ay सत्येन्द्र कुमार मुख्य अभियन्ता, Sst नेपाल बॉर्डर लोक परियोजना से श्रीवास्तव faa fase, .. लखनऊ, मोएनं0- संबंधित विषय में 945034883 एक तकनीकी विशेषज्ञ। न यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2- 2- उक्त बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ दूवारा की जायेगी। 3- ... उपरोक्तानुसार गठित विशेषज्ञ समूह, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का मूल्याकंन, अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-(4) और (5) में दी गई शर्तों के 3 करेगा और रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के 2 माह के भीतर अपनी संस्तुति करेगा। संख्या-39/208/3।0/77-3-208, तददिनांक। उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- - ..... प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन। 2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन T नगर लखनऊ। 3 निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, , ऊउ0प्र0 लखनऊ। 4- .... मण्डलायुक्त, ARTA 5 जिलाधिकारी, गाजीपुर। 6 प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ल GE 7- विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 8- सह आचार्य, समाजकार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। 9 डा0 श्रा, सह आचार्य, समाज शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। [0- कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, Sst नेपाल बॉर्डर लोक निर्माण विभाग, लखनऊ। यादव, ग्राम प्रधान, ग्रामसभा -शहाबुदूदीनपु तहसील कासिमाबाद जनपद गाजीपुर। ही गीता देवी, ग्राम प्रधान, ग्रामसभा -शेर, तहसील मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर। फाइल। आज्ञा से, (सीताराम यादव) संयुक्त सचिव t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट hitp://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |

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