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Date: 2026-01-25 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

श्री सुनील दत्त, संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय को संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), आजमगढ का अतिरिक्त प्रभार।

Issued by परिवहन विभाग · परिवहन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

25 जनवरी, 2026 के एक कार्यालय आदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन अनुभाग-3 ने तत्काल प्रभाव से श्री सुनील दत्त, संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय को संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), आजमगढ का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया है। श्री दत्त को अतिरिक्त प्रभार के लिए कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा। श्री दत्त को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह आदेश सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए महालेखाकार, परिवहन आयुक्त, संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित अधिकारी और गार्ड फाइल को भेजा गया है।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन अनुभाग-3: परिवहन विभाग का एक अनुभाग परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ: उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिवहन आयुक्त श्री सुनील दत्त, संभागीय परिवहन अधिकारी: एक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिन्हें एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आजमगढ़: एक स्थान जहाँ संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
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उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-3 संख्या-] 5/202 6/ 43/30-3-2026($-977295) लखनऊ : दिनांक 25 जनवरी, 2026 कार्यालय-आदेश तात्कालिक प्रभाव से श्री सुनील दत्त, संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय को संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन), आजमगढ का अतिरिक्त प्रभार एतदद्वारा प्रदान किया जाता जाता है। श्री सुनील दत्त को अतिरिक्त प्रभार हेतु कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा। 2- श्री सुनील दत्त उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेगें। ह0/ के0पी0 सिंह, विशेष सचिव। संख्या-]5/2026/4 3 ()/30-3-202 6, तददिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक Heart eq प्रेषित:- (7) महालेखाकार, SOU प्रयागराज। (2) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ। (3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी। (4) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0 लखनऊ। (5) संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी। (6) संबंधित अधिकारी। (7) गार्ड फाइल | आज्ञा से, ह0/- (नितिन कुमार गुप्त) उप सचिव । 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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