Home India अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्‍तर्गत अनुमन्‍य प्रशास...
Date: 2026-01-13 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्‍तर्गत अनुमन्‍य प्रशासनिक मद की धनराशि अवमुक्‍त किये जाने के सम्‍बन्‍ध में।

Issued by अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग · अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, दिए गए नीति पाठ का सारांश इस प्रकार है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशक को संबोधित है, और यह प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अनुमन्य प्रशासनिक मदों के लिए 188.13320 लाख रुपये की धनराशि जारी करने से संबंधित है। दस्तावेज़ में इस धन के उपयोग के लिए निर्देश और शर्तें दी गई हैं, और 13 जनवरी, 2026 को जारी किया गया है। **मुख्य बातें** * **अनुमत व्यय:** * योजना के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए यात्रा व्यय * पिछले 5 वर्षों के सीए फर्मों द्वारा योजना का मूल्यांकन * आकस्मिकता व्यय * प्रोग्रामर * ई-ऑफिस के लिए कंप्यूटर और संबंधित उपकरण की खरीद * **शर्तें और प्रतिबंध:** * वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन * उपर्युक्त मदों के लिए आवश्यकतानुसार निधि का व्यय * वित्तीय हैंडबुक का अनुपालन * राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता * धनराशि का उपयोग केवल उन जिलों में किया जाना चाहिए जहाँ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कार्य किए गए हैं * खर्च भारत सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुरूप होना चाहिए * व्यय की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निदेशक की होगी * एसएनए में जमा धनराशि के संबंध में ही भुगतान किया जाए **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ * **प्रभाव:** प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक मदों के लिए धन प्राप्त करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ में दिए गए निर्देशों और शर्तों का पालन करते हुए धन का उपयोग करना और व्यय के बाद सरकार को व्यय प्रमाणपत्र प्रदान करना। **हितधारक:** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय * **प्रभाव:** कार्यक्रम के लिए धन के आवंटन और उपयोग पर जानकारी प्राप्त करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ में उल्लिखित निर्देशों का पालन करना। **हितधारक:** वित्त विभाग * **प्रभाव:** धन के उपयोग का नियमन * **आवश्यक कार्रवाई:** दस्तावेज़ में उल्लिखित निर्देशों का पालन करना और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करना।

Key Entities Referenced

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम: एक योजना जिसके तहत प्रशासनिक मद की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश का विभाग जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जिम्मेदार है। वित्त विभाग: वह विभाग जो वित्तीय नियमों का मार्गदर्शन जारी करता है जिनका पालन किया जाना चाहिए। एस.एन.ए. पूल खाता: जिस खाते से स्वीकृत धनराशि आहरित की जानी है। भारत सरकार: भारत की सरकार, इस मामले में गाइडलाइन जारी करने के लिए संदर्भित है।
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कम्प्यूटर A0-747434 aweat-0/2026/897/52--2025 प्रेषक, अरविन्द कुमार गिरि, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा c भवन, लखनऊ | अल्पसंख्यक कल्याण एवं AHH ATATT-7 Tats » दिन्तांक# 3 जनवरी, 2026 विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्यप्रशोसनिक मद की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने Ta सं०-%948/अ.सं.क.नि./पी.एम.जे.वी.के./डी.एल.एफ.-मांग (409452)/25 दिनांक 26.08.2025) एवं पत्र संख्या-3437/अ०सं०क०नि०/पी ०एम० जे ० वी ०के ०/प्रशा ०व्य (303232)/2025 दिनांक 26.42.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा योजनान्तर्गत विभिन्‍न॥/कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विगत वर्षों में व्यय की गेयी धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक मद की अवशेष धनराशि के सापेक्ष विभिन्‍न मदों केब्देयों/व्येयों के भुगतान हेतु रू० (88.(3320 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए अनुमन्य प्रशासनिक मद की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एस ०एन०ए० खाते से धनराशि का व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन (Wef: 2022-2023) के प्रस्तर 3.44 Administrative (209 के उप प्रस्तर 3.44. में दी गयी व्यवस्था के अनुसार एस.एन.ए. पूल खाते से विभिन्‍न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विगत वर्षों में व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक मद की अवशेष धनराशि में से निम्न तालिका में अंकित धनराशि Ko 788.3320 लाख (Ko एक DLF and baselineकरोड़ Hort लाख तेरह हजार तीन सौ बीस मात्र) का भुगतान एस.एन.ए. खाते से आहरित किये जाने की अनुमति के बिन्दु पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :- क्र.सं. मद माँग की जा रही | जी.एस.टी./सर्विस | कुल धनराशि धनराशि चार्ज की धनराशि { 2 3 4 5 योजना के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण { एवं अनुश्रवण हेहेततुु यात्रा इतत्् यादि व्यय 42,00,000 2,6,000 (4.46,000 (for 2 Month) (GST) 2 [योजना के मूल्यांकन के क्रम में विगत 05 वर्षों की सी.ए. फर्म द्वारां 40.00 000 4,80,000 आडिट हेतु व्यय a 47,80,000 q (for Last 05 Year) (GST) 3 अन्ह य व्यय 25,00,000 4,50,000 29,50,000 (Contingency) (for 42 Month) (GST) 4 प्रोग्रामर 4,5%320 ५ 7,20,000 (संख्या 0/60000 प्रति माह) (GsT+Agency Service | 3, 77,320 (for 2 Month) Charge) 5 ई-आफिस हेतु कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धी उपकरण का क्रय (70 48,90,000 जन 4,0500,000 4,23,90,000 पद) (७७) ॥५59,20,000 28,93,320 | ,88,3,320 3. अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखितशशत्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :- () वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 27.03.2025, 9.06.2024, 04.03.2024, 9:09.2023 एबं 77.03.2023 H दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित ean STAT (2) अवमुक्‍क्त/धनेराशिबका आहरण एवं व्यय उपर्युक्त मदों पर आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। (3) &वीकुृतेधनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, सुसंगत प्राविधानों एवं वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (4) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की DLF and baseline जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय | (5) TTT धनराशि का भुगतान जिन जनपदों में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किये गये हों, के मदो पर ही किया जायेगा। (6) प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित धनराशि के व्यय की अनुमति/सहमति इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन्स द्वारा प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य 02 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गतव्यय किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, SOTO लखनऊ का होगा। (7) उक्त मदों तथा मानदेय का भुगतान सम्बन्धी आदेश एस0एन0ए0 में जमा धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत करने का उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा। (8) केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-|/((33)/77॥/5/2022 feats 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा। (9) अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर उपभोग प्रमाण-पत्र, शासन'को उपलब्ध कराये जायेंगे। (40) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी#&गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा। 4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञोप दिनांक 27.03.2025, 79.06.2024, 04.03.2024, 9.09.2023 एवं 7.03.2023.4 प्रदत्त दिशा निर्देशों के अधीन जारी किया जा रहा है। भवदीय, (अरविन्द कुमार गिरि) अनु सचिव। संख्या-897()/बावनः-2025-तद्दिनांक | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - l. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। रे महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र ०, इलाहाबाद। बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ०पप्र० शासन। > अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 4T तल, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्‍ली। 5. निजी सचिव, मा० मंत्री, अल्पसंखयक कल्याण एवं हज को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ। 6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं seq विभाग को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकना Holad| के अवलाकनाथर्।थ DLF and baseline7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ | 8. सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। 9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को O7 प्रति। lo.crarttaart/ag अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें। L.77TS Great आज्ञौ से) (अरविन्द कुमार गिरि) अनु सचिव। DLF and baseline

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