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Date: 2023-01-31 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की रूप-रेखा तथा उसके क्रियान्वयन के संबंध में

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के कार्यान्वयन से संबंधित है, जिसका उद्देश्य इन्वेस्ट यूपी के कार्य और जिम्मेदारियों में विविधता लाना है। दस्तावेज़ में 'उद्यमी मित्र' के 105 पदों का सृजन शामिल है, जो एक वर्ष के अनुबंध पर आधारित है और 31 जनवरी, 2023 को लखनऊ में जारी किया गया है। दस्तावेज़ में नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश, पात्रता मानदंड, भूमिकाएं, पारिश्रमिक और चयन प्रक्रिया शामिल है। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** *पदों का सृजन और नियुक्ति* * मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत 'उद्यमी मित्र' के 105 पद बनाए जाएंगे। * मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, नियुक्ति के लिए प्राधिकारी होंगे। *पात्रता मानदंड और चयन* * न्यूनतम 60% अंकों के साथ व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.) होना चाहिए। * धाराप्रवाह हिंदी और अंग्रेजी बोलने के साथ-साथ टाइपिंग में दक्षता की आवश्यकता है। * कंप्यूटर में प्रवीणता और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (वर्ड, एक्सेल और पी.पी.टी.) का अनुभव होना चाहिए। * इंडिया मार्केट एंट्री प्रोजेक्ट्स में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। * आवेदन करने की अंतिम तिथि को उम्मीदवार की आयु 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। * चयन प्रक्रिया में योग्यता और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर स्क्रीनिंग शामिल होगी। *भूमिकाएं और उत्तरदायित्व* * आवंटित क्षेत्र में निवेशकों के साथ साइट का दौरा करना। * स्थानीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना। * निवेश आशय फॉर्म भरने में सहायता करना। * निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना और संचालन की समस्याओं को हल करना। *वित्तीय और अनुबंध विवरण* * मूल निश्चित भत्ता: ₹30,000 प्रति माह। * मकान किराया भत्ता: ₹10,000 प्रति माह। * अतिरिक्त भत्ता (निवेशकों को सुविधा): ₹10,000 प्रति माह। * यात्रा से संबंधित भुगतान: ₹20,000 प्रति माह। * टेबलेट खरीद: ₹15,000 (एकमुश्त)। * प्रारंभिक अनुबंध अवधि 1 वर्ष है, जिसे एक बार नवीनीकृत किया जा सकता है। * अनुबंध नवीनीकरण पर वेतन में 10% की वृद्धि होगी। **प्रभाव विश्लेषण:** *इन्वेस्ट यूपी:* **प्रभाव:** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी नियुक्तियाँ करेंगे और योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगे। **आवश्यक कार्रवाई:** भर्ती प्रक्रिया को स्थापित और प्रबंधित करें, दिशा-निर्देश प्रदान करें और उद्यमी मित्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। *उद्यमी मित्र:* **प्रभाव:** इन पदों पर चुने गए व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य में निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। **आवश्यक कार्रवाई:** इन्वेस्ट यूपी द्वारा प्रदान किए गए दिशानिर्देशों का पालन करें, निवेशकों के साथ सहयोग करें, साइट विज़िट करें, और निवेश संबंधी प्रश्नों का समाधान करें। *उत्तर प्रदेश सरकार:* **प्रभाव:** यह योजना उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान करेगी। **आवश्यक कार्रवाई:** इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन का समर्थन करें, आवश्यक संसाधन आवंटित करें और इसकी प्रगति की निगरानी करें। *निवेशक:* **प्रभाव:** निवेशक निवेशकों को सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और सहायता के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अपनी परियोजनाओं को स्थापित करने और संचालित करने में मदद मिलेगी। **आवश्यक कार्रवाई:** निवेशक उद्यमी मित्र के साथ सहयोग कर सकते हैं, दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं, और निवेशकों की सहायता के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और पोर्टलों का उपयोग कर सकते हैं।

Key Entities Referenced

मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना जिसका उद्देश्य उद्यमी मित्रों के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देना और उद्योगों की स्थापना में सहायता करना है। इन्वेस्ट यू०पी०: उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने और उसे सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार है। औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का एक अनुभाग जो औद्योगिक विकास संबंधी मामलों से संबंधित है। निवेश सारथी: एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम या पोर्टल जिसका उपयोग मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार।
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ह WEAI-4/2023/404/77-6-23-04 (HEATH उद्यमी मित्र योजना)/2023 प्रेषक, अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 | औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 3। जनवरी, 2023 विषय- *मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना की रूप-रेखा तथा उसके क्रियान्वयन के संबंध मैं | महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4046/इन्वेस्ट यू0पी0/2022-23, दिनांक |2.0.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इन्वेस्ट यू0पी0 के कार्यों एवं दायित्वों मैं विविधीकरण एवं बहुआयामी वृद्धि होने के दृष्टिगत मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत एक वर्ष के अनुबन्ध के आधार पर उद्यमी मित्र' (05 पद सृजित किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। 2-0 अतः इस संबंध मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव यथा 'मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना' की रूप-रेखा एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में 'उद्यमी मित्र' के 05 पद के सृजन- पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है- |. नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी नियुक्ति प्राधिकारी होगें | 2. ._ न्यूनतम HEA एवं चयन का मानदण्ड o न्यूनतम 60 प्रतिशत्‌ HH के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए), ०. धाराप्रवाह हिंदी तथा अंग्रेजी में बोलने के साथ टंकण-कार्य में प्रवीणता। किसी अन्य विदेशी भाषा के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। ०. कम्प्यूटर का उपयोग करने में निपुण तथा माइक्रोसाफ्ट आफिस (वर्ड,एक्सेल तथा पी.पी.टी) में कार्य करने का अनुभव, I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |फील्ड वर्क के लिए सहमति। O 3. कार्यका अनुभव व्यवसाय प्रशासन A स्नातकोत्तर डिग्री(एम.बी.ए) के पश्चात मैनेजमेन्ट ट्रेनी/ O विश्लेषक/बैंकिग में एसोसियेट /कन्सल्टिंग /मार्केट रिसर्च आर्गनाइजेशन अथवा ग्राहकोन्मुखी सेवा पृष्ठभूमि की किसी निजी/सार्वजिनिक कम्पनी मैं न्यूनतम 0 वर्ष कार्य करने का अनुभव | इंडिया मार्केट इन्ट्री प्रोजेक्ट्स में अनुभव होने पर वरीयता। O © अभ्यर्थी को निम्नलिखित किसी भी एक क्षेत्र में शिक्षा अथवा कार्य अनुभव होना चाहिएः- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, O डिफेंस, एयरोस्पेस, नागरिक उड्डयन एवं एमआरओ, O वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, O आईटी/आईटीईएस, Ser सेंटर, Ser साइंस, . आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा गवर्नेंस, स्टार्टअप, हथकरघा एवं टेक्सटाइल, कृषि, Gest प्रसंस्करण Ud संबदूध क्षेत्र, पर्यटन एवं फिल्म, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अपशिष्ट से Hall, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, फार्मा एवं हेल्थकेयर, शिक्षा - कौशल विकास, जल क्षेत्र, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण, स्वास्थ्य एवं पोषण, आवास एवं शहरी विकास, पर्यटन एवं संस्कृति, बैंकिंग, वित्त एवं राजस्व, सार्वजनिक नीति एवं शासन, आवश्यकतानुसार कोई अन्य | I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3 4. इन्वेस्ट यूपी के वेबसाइट या विशेष रूप से इस उद्देश्य हेतु विकसित किये जाने वाले पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएगें। 5. .... आयु सीमा- आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 6. ... योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कुल 05 पद सृजित किये जायेंगेः- o जनपदों हेतु -70 पद ०. इन्वेस्ट यूपी कार्यालय/मुख्यालय Fd-0 पद ०. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों हेतु-25 पद 7. .... भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व- निम्नलिखित सूची में अंकित कार्यों के अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी दिये जा सकते हैं- © आवंटित क्षेत्र में निवेशकों के साथ परियोजना-स्थल का दौरा करना, © स्थानीय उत्तरदायित्व क्षेत्र के सम्बन्ध मैं जानकारी प्रदान करना, © सम्पूर्ण निवेश की प्रक्रिया यथा निवेश आशय प्रपत्र का भरा जाना, एल.ओ.सी. निर्गत कराना, भूमि का चिन्हांकन, चयनित जनपदों के अन्तर्गत बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु निवेशकों को रिसीव करके उनके साथ उपस्थित रहना एवं प्रदेश सरकार के विभिन्‍न विभागों से स्वीकृतियों के सम्बन्ध में समन्वय एवं निवेश मित्र तथा निवेश सारथी पोर्टल आदि के नेविगेशन में सहायता प्रदान करना, © निवेशकों की पृच्छाओं को निराकरण हेतु जिला उद्योग see की बैठकों में प्रतिभाग करना, e निवेश सारथी पोर्टल पर निवेशकों की समस्याओं तथा उनके विद्यमान प्रास्थिति को अपलोड करना, ०". इन्वेस्ट यूपी की अन्य टीमों यथा- निवेश मित्र, प्रोत्साहन अनुश्रवण प्रकोष्ठ, सुविधा प्रकोष्ठ आदि के साथ समन्वय करना, e जिला प्रशासन, सामान्य प्रबन्धक-जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एवं विभिन्‍न प्राधिकरणों जैसे-नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीसीडा, यूपीडा तथा गीडा आदि से लैण्ड पार्सल्स के चिन्हीकरण तथा निवेशकों के प्रश्नों/पूच्छाओं के समाधान हेतु ८. अन्य विभागों के साथ समन्वय करना, I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |4 निवेशकों की आवर्ती समस्याओं का समाधान करना तथा शिकायत निस्तारण हेतु उनकी निवेश योजनाओं/उनके क्षेत्र (सेक्टर) से सम्बंधित संचालन की समस्याओं व प्रकरणों का त्वरित निवारण करना, विद्यमान निवेशकों के साथ संबंधों का प्रबंधन तथा सर्वेक्षण, निवेश से सम्बंधित प्रकरणों को हल करना एवं उनकी विस्तारीकरण की योजनाओं को सुगम बनाना, इन्वेस्ट यूपी टीम के साथ समन्वय से परियोजना स्थापना के उपरांत उत्पन्न होने वाले प्रकरणों के समाधान हेतु आफ्टर केयर(/शी ८86) रणनीति को विकसित करने एवं निष्पादित करने के लिए नीतिगत फीडबैक को संकलित करना तथा नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ व उत्तरदायित्व 'उद्यमी AT मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी को रिपोर्ट करेगें इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जनपद में तैनात होने वाले Squat मित्र' जिलाधिकारी को एवं प्राधिकरण स्तर पर तैनात होने वाले 'उद्यमी मित्र संबंधित प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। उद्यमी मित्रों के कार्यों का प्रबंधन निवेश सारथी के माध्यम से या विशिष्ट रूप से इस कार्य हेतु पृथक पोर्टल सृजित किया जाएगा। प्रत्येक 'उद्यमी Aa को निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र तथा निवेशको के सम्बन्ध का प्रबंधन निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। मासिक प्रगति रिपोर्ट में उद्यमी मित्रों द्वारा साइट, बैठक एंव बिल इत्यादि के फोटो आनलाइन प्रस्तुत किये जाएगें। उनके द्वारा प्रेषित की गई प्रगति रिपोर्ट का मंडलीय निवेश प्रकोष्ठ CANT पुनरावलोकन किया जाएगा। रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश होना चाहिए- o Alda निवशकों की संख्या, ०. पृच्छाओं के सम्बन्ध में दिए गये उत्तरों की संख्या, ०. निस्तारित किए गये प्रकरणों की संख्या, ०. आवेदित स्वीकृतियों के सापेक्ष अनुश्रवण के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियां, o नीति/ई.ओ.डी.बी विषयक सुझाव के कार्यान्वयन की स्थिति। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |5 ०. निविदा विस्तार हेतु प्रस्तुत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का पुनरावलोकन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी gant किया जाएगा। 9. पारिश्रमिक मूल नियत भत्ता प्रतिमाह रू 30,000/- , मकान किराया भत्ता प्रतिमाह रू 0,000/-, निवेशक को सुविधा प्रदान करने हेतु अतिरिक्त भत्ता प्रतिमाह रू 0,000/-, यात्रा एवं परियोजना-स्थल के भ्रमण से संबंधित कार्य हेतु प्रतिमाह रू 20,000 का अतिरिक्त भुगतान, टेबलेट क्रय करने हेतु रू 5,000 का एकमुश्त भुगतान | "उद्यमी मित्र' को दिये जाने वाले पारिश्रमिक, भत्ते एवं टेबलेट क्रय पर आने वाले व्यय का वहन इन्वेस्ट यूपी के बजटीय व्यवस्था से किया जाएगा। 0. अनुबंध की अवधि नियत अनुबंध अवधि १ वर्ष की होगी। अनुबंध को केवल (2 माह की अवधि के लिए एक बार नवीनीकृत किया जा सकता है। अनुबंध का नवीनीकरण की दशा मैं निर्धारित पारिश्रमिक में 0 प्रतिशत्‌ की वृद्धि की जाएगी। अनुभव प्रमाण-पत्र कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात अंत मैं प्रदान किया जाएगा। &.00.00 मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर शपथ-पत्र के माध्यम से उद्यमी मित्र हेतु चयनित अभ्यर्थी एवं इन्वेस्ट यू0पी0 के मध्य अनुबंध का गठन किया जाएगा। अनुबंध की शर्ते पृथक रूप से निरूपित की जाएंगी। जनपदों/प्राधिकरणों/इन्वेस्ट यू0पी0 में उद्यमी मित्रों की तैनाती से पूर्व उन्हें एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया SAAT | 7. अवकाश एक वर्ष में प्रो-रेटा आधार पर 2 अवकाश प्रदान किए जाएंगे। 2. चयन प्रक्रिया भर्ती के लिए आवेदन इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने चाहिए। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6 ०. उद्देश्य का कथन (Statement of purpose) (500 शब्दों में) आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना है। ०». आवेदनों के परीक्षण हेतु वरिष्ठ शासकीय अधिकारियों की एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी। निम्नलिखित किसी भी आधार पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है O अस्पष्ट आवेदन O द्विरावृत्ति (Duplication): एक फोन नंबर व ईमेल आईडी से दो या इससे अधिक O पंजीकरण होने पर, शैक्षिक योग्यता: व्यवसाय प्रशासन A स्नातकोत्तर (एम0बी0ए0) में न्यूनतम 60 प्रतिशत से कम अंक होने पर, आवेदन करने की अंतिम तिथि को आयु 25 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक होने पर, उद्देश्य-कथन (Statement of purpose) अपलोड करने मैं विफलता। O © स्क्रीनिंग कमेटी में निम्न अधिकारी सम्मिलित होगें: - ०. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी| O 3. मूल्यांकन-मानदंड ०. मूल्यांकन के उददेश्य से स्क्रीनिंग कमेटी के साथ-साथ साक्षात्कार समिति का गठन पृथक से किया जायेगा। ०. साक्षात्कार हेतु आवेदकों के चयन हेतु स्क्रीनिंग कमेटी CANT समस्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। 4. शैक्षिक योग्यता, अन्य मानदंड, कार्य का अनुभव एवं शीर्ष कम्पनियों/सरकारी संस्था में नियुक्त कार्मिकों को दिये जाने वाले भारांक (कुल 50 अंक) का विवरण ०. स्क्रीनिंग समिति द्वारा पात्र आवेदकों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे: कर RE अधिकतम अंक A शिक्षा 200 | स्नातकोत्तर 60 प्रतिशत के साथ 0 2 स्नातकोत्तर 70 प्रतिशत के साथ 5 I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |7 3 स्नातकोत्तर 75 प्रतिशत के साथ 7.5 4 स्नातकोत्तर 80 प्रतिशत के साथ 20 Bo अन्य मानदंड 5 q a) प्रतिष्ठित संस्थान (आई.आई.टी/ आई.आई.एम.) 3 0) केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय/ एन.आई.टी. के परा-स्नातको को नवीनतम एन.आई.आर.एफ रैकिग के अधार पर अंक निर्धारित किये जाएगें, जो सम्मुख अंकित हैं:- रैकिग । से 30 3। से 50 3 5। से ऊपर 2 2 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानो द्वारा पुरस्कार पाने पर 2 C कार्य का अनुभव 20... q । वर्ष से कम oO | 2 । वर्ष या qwasfia किन्तु 2 वर्ष से कम 0 3 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम 5 4 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक 20 कि कभाारलति कक ेर ूपशी सर्ेष न िकयमु्कप्नति यकाांर ्म(िफाकर ्चून ग्लोबल 500, इकोनामिक्स जी टाइम्स-200, let ग्लोबल-2000/एशिया बेस्ट-200 के पूर्ण अथवा किसी भी सरकारी संस्था में नियुक्त कार्मिक 5.. एस.ओ.पी (S.0.P.) व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कम्प्यूटर टेस्ट- व्यक्तिगत साक्षात्कार- 25 अंक एवं कम्प्यटर गू ete-0 अंक ०. रिक्तियों की संख्या का तीन गुना अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु 25 अंक तथा कम्प्यूटर टेस्ट के 0 अंक निर्धारित किये जाएगें। ०. राज्य के लब्घ प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों यथा आई.आई.टी, कानपुर, आई.आई.एम, लखनऊ अथवा ए.के.टी.यू., लखनऊ CANT प्रश्न पत्र तैयार करके कम्प्यूटर टेस्ट की परीक्षा ली जाएगी। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |8 उद्देश्य-कथन (Statement of purpose) को साक्षात्कार A मूल्यांकित किया जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के समय शैक्षिक योग्यता का परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आवेदकों के व्यक्तित्व, सामान्य ज्ञान एवं कार्य के प्रति प्रतिबदूधता आदि का मूल्यांकन किया जाएगा। शासन GANT साक्षात्कार हेतु 'साक्षात्कार समिति' का गठन पृथक से किया जाएगा। 6. अंतिम चयन: अभ्यर्थियों के भारांक तथा उनके व्यक्तिगत साक्षात्कार के मूल्यांकन के प्राप्तांक के अधार पर अधिकतम (20 उद्यमी मित्र चयनित किये जाएगें, जिसमें 5 अभ्यर्थी प्रतीक्षा श्रेणी में रखे जाएगें। यह प्रतीक्षा सूची परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इन्वेस्ट यूपी में उद्यमी मित्रों की आवश्कता के अनुरूप वर्षानुवर्ष चयन में उक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 7. महत्त्वपूर्ण शर्ते मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र पूर्ण कालिक रोजगार का एक स्वरूप है। उद्यमी मित्र के रूप में कार्यरत कार्मिकों को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त रोजगार, उत्तरदायित्व अथवा पूर्णकालिक शैक्षिक पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उद्यमी मित्र के रूप में रोजगार, किसी भी प्रकार से सरकारी रोजगार का स्थायी स्वरूप नहीं है। उद्यमी मित्रों GANT अपनी तैनाती के कार्यालय मैं लागू डियूटी के संबंध में लागू समय का पालन करना होगा। उद्यमी मित्रों को अतिरिक्त घंटे कार्य करने तथा अनेक बार यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्यभार ग्रहण करने के समय अभ्यर्थियों दवारा मेडिकल फिटनेस टेस्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने के बाद पुलिस सत्यापन भी किया जाएगा। यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | पल इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |9 ०. जब तक इन्वेस्ट यूपी cant किसी अन्य स्थान पर कार्य करने हेतु निर्देशित नहीं किया जाए, तब तक उद्यमी मित्र द्वारा निर्धारित कार्यकाल तक तैनाती स्थल पर ही कार्य/निवास करना होगा। 0 नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर योगदान आख्या प्रस्तुत न करने की दशा मैं अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। ०". उद्यमी मित्रों को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन/ अभियान में भाग लेने की अनुमति नहीं है। e जिला/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनाती के दौरान, उद्यमी मित्रों को निवेश के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु व्यापक यात्रा करनी पड़ सकती है। 8. प्रबंधन ०. मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना का कार्यान्वयन एवं प्रबंधन आनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम या निवेश सारथी के माध्यम से इन्वेस्ट यूपी दूवारा किया जाएगा। भवदीय, अरविन्द कुमार अपर मुख्य Aaa | संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित- l. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज। 2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन। 3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी | 4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर | 6. गार्ड फाइल।| आज़ा से, जय वीर सिंह संयुक्त Ufa | I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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