Official Gazette Notification Text
Official Transcriptरजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277485 CG-DxLx-xEG-I2D8H1x0x2x0 26-277485 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 5607] नई दिल्ली, मगं लवार, अक्त बू र 27, 2026/कार्तकग 5, 1948 No. 5607] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948 सड़क...
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277485 CG-DxLx-xEG-I2D8H1x0x2x0 26-277485 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 5607] नई दिल्ली, मगं लवार, अक्त बू र 27, 2026/कार्तकग 5, 1948 No. 5607] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948 सड़क पररवहन और रािमाग गमत्रं ालय िजु ि-पत्र नई दिल्ली, 27 अक् तूबर, 2026 का.आ. 5832(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार् गअधिधियम-1956 (1956 का48) (धजसे इसम ेंइसके पश्चात उक्त धिधियम कहा र्या ह)ै की िारा-3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शधक्तयों का प्रयोर् करत े हुए, सड़क पररवहि और राजमार् ग मंत्रालय म ें भारत सरकार के अधिसूचिा संख्या का.आ. 4091 (अ) ददिांक 24-07-2026 भारत के राजपत्र म ें प्रकाधशत आसािारण भार्- (11), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) अधिसूचिा संख्या कां.आ. 4091 (अ) ददिांक 24-07-2026 के ददिांदकत म ें धिम्ांदकत संशोिि करती ह।ै जरूरी बदलाव की जािकारी िीच े दी र्ई ह-ै 8194 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] क्रमाकं मलू अधिसचू िा/बाद की अधिसचू िा म ेंसशं ोिि की आवश्यकता वाल े धवषय म ेंधिम्ािसु ार सशं ोिि दकया सख्ं या मामल े जािा ह ै मामल े का धववरण का.आ. 4091(अ).केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिधियम, 1956 (1956 का 48) की िारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शधक्तयों का प्रयोर् हररयाणा राज्य म ेंराष्ट्रीय राजमार्ग- करते हुए, इस अधिसूचिा के शासकीय राजपत्र म ें प्रकाधशत होिे की 919 (एिएच-919) पर 4-लिे तारीख स,े धजला राजस्व अधिकारी कायागलय, िूंह (मेवात) के अधिकार ग्रीिफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षत्रे म ें दक.मी. 5.200 स े दक.मी. 25.200 तक; धजला राजस्व अधिकारी धवकास हते ु धजला राजस्व अधिकारी कायागलय, र्ुरुग्राम के अधिकार क्षत्रे म ें दक.मी. 0.600 स े दक.मी. 5.200 (डीआरओ) कायागलय, िूंह के अतं र्गत तक; धजला राजस्व अधिकारी कायागलय, र्ुरुग्राम के अधिकार क्षत्रे म ें दक.मी. 5.200 स े दक.मी. 17.100
1. दक.मी. 0.000 स े दक.मी. 0.600 तक; तथा धजला राजस्व अधिकारी तक; धजला राजस्व अधिकारी कायागलय, रेवाड़ी के अधिकार क्षत्रे म ें दक.मी. 0.000 स े दक.मी. 1.800 (डीआरओ) कायागलय, र्रुु ग्राम के तक, हररयाणा राज्य म ें 4-लिे ग्रीिफील्ड राजमार्ग के धिमागण म ें उन्नयि अंतर्तग दक.मी. 0.000 स ेदक.मी.
हते ु उक्त अिुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) म ेंक्रमशः उधल्लधखत 0.600 तक तथा दक.मी. 0.600 से राज्य, धजलों, तालुकों और र्ांवों स े सम्बधन्द्ित उक्त अिुसूची के स्तम्भ (3) दक.मी. 5.200 तक; और धजला की तत्सस्थािी प्रधवधि म ें धवधिर्दिग भूधम के सम्बन्द्ि म ेंअिुसूची के स्तम्भ (2) राजस्व अधिकारी (डीआरओ) म ें उधल्लधखत अधिकाररयों को उक्त अधिधियम के अन्द्तर्गत सक्षम कायागलय, रेवाड़ी के अंतर्गत दक.मी.
अधिकाररयों का धिष्पादि करिे के धलए एतद्टारा सक्षम प्राधिकारी के 0.000 स े दक.मी. 1.800 तक। रूप म ेंप्राधिकृत करती ह।ै फुटिोट:- मख्ु य अधिसूचिा संख्या एस.ओ. . 4091 (अ) ददिाकं 24-07-2026 के तहत भारत के राजपत्र, असािारण, भार्- II, खडं -3, उपखडं (ii) म ेंप्रकाधशत र्ई थी। [फा. स.ं PWD/PSR/919/Tauru/001] िेख अमीनखान, जनििे क MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS CORRIGENDUM New Delhi, the 27th October, 2026 S.O. 5832(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government th of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4091(E), dated 24 july, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 4091(E), dated 24th july, 2026 namely:
Details of amendment required are as under-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 Sr.
Matter in principal notification that requires amendment Matter to be amended as No.
Details of matter S.0. 4091(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government For development of a 4-lane hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule Greenfield National Highway of annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such km 5.2 to km 17.100 of DRO authorities under the said Act with effect from the date of publication of this Office, Nuh (NH-919) in the State
notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified
1. of Haryana, km 0.000 to km in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state,
0.600 ; km 0.6 to km 5.2 of DRO districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) Office, Gurugram (NH-919) in the respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved State of Haryana, and km 0 to km shoulders of km. 5.2 to 25.2 of DRO Office, Nuh (Mewat) (NH- 919 ), 0.600
1.8 of DRO Office, Rewari (NH- to 5.2 of DRO office, Gurugram (NH- 919), 0 to 0.600 of DRO office,
919) in the State of Haryana.
Gurugram (NH- 919), 0 to 1.8 of DRO Office, Rewari (NH- 919) in the State of HARYANA. th
Foot Note: - The Principal notification was published vide number S.O. 4091(E), dated 24 july 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) [F. No. PWD/PSR/919/Tauru/001] SHAIKH AMINKHAN, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.