**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़, जिसका शीर्षक "उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर 'हेल्प-लाइन' की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में," दिनांक 10 जून, 2014, उत्तर प्रदेश में निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर एक 'हेल्प-लाइन' स्थापित करने की घोषणा करता है। उद्योग बंधु, लखनऊ में यह हेल्पलाइन तत्काल प्रभाव से लागू होगी और इसका उद्देश्य राज्य सरकार में निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है। हेल्पलाइन प्रत्येक कार्य-दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक क्रियाशील रहेगी।
**मुख्य बातें**
* **हेल्पलाइन की स्थापना:** प्रदेश में निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तर पर एक 'हेल्प-लाइन' व्यवस्था तत्काल लागू की जा रही है।
* **उद्देश्य:** राज्य सरकार में निवेशकों का विश्वास बढ़ाना।
* **समावेशी क्षेत्र:** उद्योगपति, व्यापारी तथा विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक (शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पोल्ट्री आदि) हेल्प-लाइन पर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं।
* **समस्या दर्ज कराने का तरीका:** एक विशिष्ट चिन्हित दूरभाष (0522-2238902) तथा ई-मेल (uphelpline@udyogbandhu.com) पर समस्याएं नोट कराई जा सकती हैं।
* **अनुश्रवण:** हेल्प-लाइन प्राप्त समस्याओं को संबन्धित विभागों को भेजेगी तथा उनके निस्तारण का नियमित अनुश्रवण करेगी।
* **हेल्पलाइन के घंटे:** हेल्पलाइन प्रत्येक कार्य-दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक क्रियाशील रहेगी।
* **वेब-साइट:** http://grievance.udyogbandhu.com/
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** उद्योगपति, व्यापारी तथा विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक (शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पोल्ट्री आदि)।
**प्रभाव:** निवेशक अपनी समस्याओं को हेल्प-लाइन के माध्यम से आसानी से दर्ज करा सकते हैं, जिससे समयबद्ध समाधान की उम्मीद है।
**आवश्यक कार्रवाई:** दूरभाष (0522-2238902) तथा ई-मेल (uphelpline@udyogbandhu.com) के माध्यम से हेल्प-लाइन पर अपनी समस्याएं दर्ज कराएं।
**हितधारक:** उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
**प्रभाव:** समस्याओं के निस्तारण और अनुश्रवण में समन्वय और सुधार की आवश्यकता होगी।
**आवश्यक कार्रवाई:** समस्याओं को हल करने और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हेल्प-लाइन से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करें।
**हितधारक:** समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र. और समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.
**प्रभाव:** उद्योगों एवं निवेशकों की समस्याओं निवारण के लिये राज्य/मण्डल तथा जनपद स्तर पर उद्योग बन्धु के अन्तर्गत बैठकें आयोजित कर समस्या का समाधान कराया जाएगा।
**आवश्यक कार्रवाई:** उद्योग बन्धु के अन्तर्गत बैठकें आयोजित कर समस्या का समाधान कराएं।
Key Entities Referenced
उद्योग बन्धु: राज्य/मंडल और जिला स्तरों पर उद्योगों और निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए स्थापित एक निकाय, जो बैठकों का आयोजन करता है।
'हेल्प-लाइन' व्यवस्था: राज्य स्तर पर एक 'हेल्प-लाइन' व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया ताकि निवेशकों का राज्य सरकार पर अधिक विश्वास हो। उद्योगपति, व्यापारी और विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक (शिक्षा, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पोल्ट्री आदि क्षेत्र भी सम्मिलित हों) अपनी समस्याओं को हेल्प-लाइन के एक विशिष्ट चिन्हित दूरभाष तथा ई-मेल पर नोट करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी निकाय जिससे यह नीति जारी की गई है और जो राज्य स्तर पर हेल्प-लाइन को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो उद्योगपतियों और निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 'हेल्प-लाइन' की व्यवस्था लागू करने के विषय से संबंधित है।
लखनऊ: वह स्थान जहाँ उद्योग बन्धु में राज्य स्तरीय 'हेल्प-लाइन' स्थापित की जाएगी।
__ संख्या-सी0एस0-3 /77-6-4-4(e9)/204
र्ग
प्रेषक,
संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन |
सेवा में,
laa प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन ।
2-समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ.प्र. |
3-समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र. |
औद्योगिंक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: fei 0 जून, 2074
विषय : उद्योगपतियों, व्यापारियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य
स्तर पर Stee’ की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में ।
महोदय,
प्रदेश में उद्योगों एवं निवेशकों की समस्याओं निवारण के लिये राज्य/मण्डल तथा जनपद स्तर पर
उद्योग FY की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत बैठकें आयोजित कर समस्या का समाधान कराया जाता है।
2-.... सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के निवेशकों का राज्य सरकार के प्रति
अधिक विश्वास जागृत करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक VE व्यवस्था तत्काल लागू कर दी
जाए। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगपति, व्यापारी तथा विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक (जिसमें शिक्षा, चिकित्सा,
चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पोल्ट्री आदि क्षेत्र भी सम्मिलित हों) को अपनी समस्याओं को हेल््प-लाइन के एक
विशिष्ट चिन्हित दूरभाष तथा ई-मेल पर नोट कराने की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। प्राप्त समस्याओं को
हेल््प-लाइन दारा संबन्धित विभागों को संदर्भित किया जाए तथा उनके निस्तारण का नियमित अनुश्रवण
किया जाए।
3- ... उपरोक्त उद्देश्य से उद्योग बन्धु, लखनऊ में एक राज्य स्तरीय “हेल्प-लाइन' की व्यवस्था तत्काल
प्रभाव से लागू की जाती है। दूरभाष की हेल्पलाइन प्रत्येक कार्य-दिवस में प्रातः 70.00 बजे से सायं 6.00
बजे तक कियाशील रहेगी। इस हेतु दूरभाष एवं ई-मेल आई.डी. निम्नवतु हैं:-
ई-मेल आई.डी : uphelpline@udyogbandhu.com
दूरभाष Tet: 0522-2238902
वेब-साइट : http://grievance.udyogbandhu.com/
Gg )
प्रमुख सचिव,i
aem-__ etows0-73(7)/77-6-4-4(uH) /20740d दिनांक तदैव :
7 भर Tt
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
—_ निजी सचिव, मुख्य सचिव, GOUO शासन |
2. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त व्यवस्था का प्रभावी
कियान्वयन सुनिश्चित करायें तथा मासिक प्रगति से अवगत करयें।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग Fy AAS |
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ |
6. औद्येगिक विकास विभाग एवं लघु उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निगम / प्राधिकरण / अनुभाग |
7. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अनुभाग |
8. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग, उ.प्र. |
9. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ.प्र. ।
]0. गार्ड फाइल |
आज्ञा से,
(धीरज साहू)
सचिव