ज़रूर, यहाँ अनुरोध के अनुसार सारांश दिया गया है।
**कार्यकारी सारांश**
यह दस्तावेज़ जनपद लखीमपुर खीरी में गिरिजा बैराज के स्टाफ आवास के मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं सोलर लाईटिंग कार्य की परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 31.84 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका व्यय अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के तहत होगा। इस परियोजना के लिए कुछ नियम, शर्तें और प्रतिबंध लगाए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
**मुख्य बातें**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* वर्ष 2025-26 के लिए 31.84 लाख रुपये आवंटित।
* **शर्तें एवं प्रतिबंध:**
* कार्य शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाए।
* निर्माण के समय मात्राओं की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
* परियोजना का कार्य समय पर पूरा किया जाए।
* धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाए।
* आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए।
* धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाये।
* अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जाये।
* 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जाए।
* डुप्लीकेसी से बचने के लिए प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
* वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025, एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/ 2023/ए-2/60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17-05-2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2/66/दस-2023-17(4)/75. दिनांक 19-05-2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
**प्रभाव विश्लेषण**
* **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ**
* **प्रभाव:** परियोजना के नियम व शर्तों के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** वित्तीय नियमों का पालन करते हुए निर्माण कार्य को समय पर पूरा करना और व्यय का प्रबंधन करना।
* **सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)**
* **प्रभाव:** परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाए तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करना।
* **श्रम विभाग**
* **प्रभाव:** लेबर सेस की धनराशि प्राप्त होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:** लेबर सेस की धनराशि प्राप्त की जाए।
* **वित्त विभाग**
* **प्रभाव:** वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।
* **आवश्यक कार्रवाई:** नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
Key Entities Referenced
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0: उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई और जल संसाधन विभाग।
जनपद लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश का एक जिला, जहाँ गिरिजा बैराज स्थित है।
गिरिजा बैराज: लखीमपुर खीरी जिले में स्थित बैराज, जहाँ स्टाफ आवासों की मरम्मत का काम होना है।
शासनादेश: सरकार के आदेशों, नियमों और विनियमों का एक सेट।
वित्तीय हस्त-पुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318: वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने वाले नियमों का मैनुअल।