This document appears to be an official gazette of India, specifically Part II, Section 3, Subsection i, published on Thursday, May 5, 2022 (Vaisakha 15, 1944). It is published by authority and contains official notifications. The document also references previous notifications or regulations, including No. 337 and mentions 2015. The gazette was uploaded by the Directorate of Printing at the Government of India Press, New Delhi, and published by the Controller of Publications, Delhi.
Key Entities Referenced
NEW DELHI: Capital of India, place of publication of the Gazette.
Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi110064: The printing press responsible for uploading the document.
Controller of Publications, Delhi110054: The publisher of the Gazette of India.
THE GAZETTE OF INDIA: Title of the policy document.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052022-235564
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-05052022-235564
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 322] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतिार, मई 5, 2022/ििै ाख 15, 1944
No. 322] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2022/VAISAKHA 15, 1944
जित्त मंत्रालय
(रािस्ट्ि जिभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोडड)
िजु ि पत्र
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022
सा. का. जन. 337(अ).—जित्त मंत्रालय, रािस्ट्ि जिभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोड ड में कर सहायक, समूह ’ग’ पिों
पर भती जनयम, 2015 की अजधसूचना के जहन्िी संस्ट्करण, जिसे भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उप खण्ड
(i) म ें सा. का. जन. 990 (अ) दिनांक 18 दिसंबर, 2015 के तहत प्रकाजित दकया गया था, की अनुसूची के कॉलम 11 म ें
टिप्पणी 3,
के जलए
‘‘ िहां ऐसे कजनष्ठ व्यजियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अहकड या पात्रता सेिा पूरी कर ली ह,ै उनकी प्रोन्नजत के जलए
जिचार दकया िा रहा हो, िहााँ उनसे िटरष्ठ व्यजियों के संबन्ध में भी जिचार दकया िाएगा, परन्तु यह तब िब दक उसके
द्वारा की गई ऐसी अहकड या पात्रता सेिा, अपेजक्षत अहकड या पात्रता सेिा के आध े स े अजधक से या िो िर् ड से, इनमें से िो
भी कम हो, और उन्होंने अपन े ऐसे कजनष्ठ व्यजियों सजहत, जिन्होंने ऐसी अहकड या पात्रता सेिा पहले ही परू ी कर ली ह,ै
अगली उच्चतर श्रेणीं म ेंप्रोन्नजत के जलए अपनी पटरिीक्षा की अिजध सफलतापूिडक परू ी कर ली हो।‘‘
3077 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
पढ़ा िाए
‘‘िहााँ ऐसे कजनष्ठों, जिन्होंने अपनी अहकड /पात्रता सेिा पूरी कर ली ह,ै पर पिोन्नजत के जलए जिचार दकया िा रहा हो, उनके
िटरष्ठों पर भी जिचार दकया िाएगा बित े दक उनकी अहकड /पात्रता सेिा ऐसी अहकड /पात्रता सेिा के आध े से अजधक स े
अथिा िो िर्,ड िो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंन े अगल ेउच्चतर ग्रडे म ें पिोन्नजत हते ु उनके ऐसे कजनष्ठों, जिन्होंन े ऐसी
अहकड /पात्रता सेिा पहले ही पूरी कर ली ह,ै सजहत पटरिीक्षा की अिजध सफलतापूिडक पूरी कर ली हो। ‘‘
[फा. सं. एचआरडी/सीएम/121/7/2014-15/डायरी सं. 174/2022-प्रिा. 7]
जबश् ििीत गुहा, अिर सजचि
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.