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Date: 2020-02-25 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

कर्मचारी आचरण नियमावली के सम्बन्ध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के आचरण संबंधी नियमों से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सभी कर्मचारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-21 के अनुसार लोक सेवक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के सभी प्रावधान इन कर्मचारियों पर लागू होंगे, और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संपत्ति के लेनदेन की जानकारी एकत्र करनी होगी। पत्र 25 फरवरी, 2020 को जारी किया गया था। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **सार्वजनिक सेवक का वर्गीकरण:** * औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सभी कर्मचारियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-21 के अनुसार लोक सेवक माना जाएगा। * **आचरण नियमावली का अनुप्रयोग:** * उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के सभी प्रावधान औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे। * **संपत्ति का प्रकटीकरण:** * मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा चल और अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री की जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। * यह जानकारी कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 1985 के नियम-24 के अनुसार एकत्र की जानी चाहिए। * एक प्रति शासन को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी **प्रभाव:** उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लोक सेवक माना जाएगा और वे उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के अधीन होंगे। **आवश्यक कार्रवाई:** आचरण नियमावली का पालन करें, संपत्ति के लेनदेन का खुलासा करें और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सहयोग करें। **हितधारक:** औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी **प्रभाव:** अपने कर्मचारियों के आचरण और अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। **आवश्यक कार्रवाई:** अपने कर्मचारियों से संपत्ति के लेनदेन की जानकारी एकत्र करें, शासन को एक प्रति प्रदान करें और आचरण नियमावली का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार **प्रभाव:** औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के आचरण संबंधी मामलों में नियामक नियंत्रण और निरीक्षण। **आवश्यक कार्रवाई:** मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से जानकारी की समीक्षा करें और आचरण नियमावली के अनुपालन की निगरानी करें।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नियंत्रित करने वाला एक कानून (एक्ट). उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973: उत्तर प्रदेश में नगर नियोजन और विकास को नियंत्रित करने वाला एक कानून (एक्ट). दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-21: दंड प्रक्रिया संहिता का एक खंड जो औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सभी कर्मियों को लोक सेवक मानता है. उ०प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956: उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियम. नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा यूपीसीडा/यूपीडा: विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं.
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संख्या: हा / 77-4-20-35एन// १9 प्रेषक, आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, 3090 शासन। सेवा में, कार्यपालक अधिकारी, [ग्रेटर नोएडा / यीडा / 'गीडा/सीडा/ लीडा यूपीसीडा /यूपीडा। औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : Rae Las फरवरी, 2020 विषय: कर्मचारी आवरण नियमावली के सम्बन्ध में। महोदय, जअ कऔ ाेधद य े् ि ंसय न गभो ेि ।ग ीयि उ मकप क ाय क t रु ्ष ्9क ेत म7्् र ि 3त कव ि कक दे क ी ण ा ् स डस धम ा ् र पअब ्ान ध र् -ि कध 4न ि 7 यिम ा े यं मम े संम , हु य झ िहे t त. 9 ा य 7 ह 6 प क् ीर'क ा सह व धह धन ाप ाे रनठ ा ि -क हत ै 2ा । कउ 0न िप कि ् ेद र औ 0े द अश ्न न य ुगह ो सु र ग ािआ रक न िह लवै य ोिोक क कजि ा न स स उ ेएत पव व् ्ं रत क ार व ध सििप क मक् रर झणाद ो ेे स ंश कक2 ार ् रम ्च या पर ाीअ ल त कआः च औ रद ण्य ो नग िि यक म ाव वि लक ी,ा स 9प 5्र 6ाध िक कर ेण ों स मक से ् तस मस प्् रत ाव िक धा ार न् मि पक ्रो भ ाप वीर हs ै।o n to a स lर का aरी l 'भवदीय, कै. (आलोक कुमार) Mem $04 (0). 77-4-20तदूदिनांक प्रमुखु सचिव + अB धिF शाA षी न नि िम द् ेन शल कि ,ख ि उत द, ् योक गो a सू yचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेित। 2. समस्त अनुभाग। 3. गार्ड फाईल। woa sam ae

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