शुद्धिपत्र - 18th September 2024 - औद्योगिक विकास विभाग - Gazette Notification PDF
Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग
Read or download the official PDF of this gazette notification issued by the औद्योगिक विकास विभाग on 18th September 2024.
Executive Summary & Key Takeaways
ज़रूर, यहाँ नीति पाठ का सारांश निम्नलिखित संरचना का उपयोग करके प्रस्तुत किया गया है।
कार्यकारी सारांश: यह दस्तावेज़ 13.09.2024 के शासनादेश में एक संशोधन है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) में 06 प्रतिशत व्ययभार की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृत राशि में बदलाव है। स्वीकृत राशि की तालिका में, 8720.00 लाख रुपये को बदलकर 8728.00 लाख रुपये पढ़ा जाए। 13.09.2024 के शासनादेश के शेष भाग में कोई परिवर्तन नहीं है।
मुख्य बातें / मुख्य सामग्री: वित्तीय स्वीकृति संशोधन:
- गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में 06 प्रतिशत व्ययभार की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत धनराशि के बारे में 13.09.2024 के शासनादेश में संशोधन किया गया है।
- 13.09.2024 के शासनादेश के अंतर्गत, धनराशि की तालिका में, 8720.00 लाख रुपये को बदलकर 8728.00 लाख रुपये पढ़ा जाए।
स्थायी खंड:
- 13.09.2024 के शासनादेश का शेष भाग अपरिवर्तित रहता है।
प्रभाव विश्लेषण: निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति के अनुसार लेखा रिकॉर्ड अपडेट करें। आवश्यक कार्रवाई: वित्तीय रिकॉर्ड में परिवर्तन को रिकॉर्ड करें।
महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति के अनुसार लेखा रिकॉर्ड अपडेट करें। आवश्यक कार्रवाई: वित्तीय रिकॉर्ड में परिवर्तन को रिकॉर्ड करें।
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
वित्त नियंत्रक, यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2 प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम। प्रभाव: संशोधित वित्तीय स्वीकृति से अवगत रहेंगे। आवश्यक कार्रवाई: कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।