Home India कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ...
Date: 2026-02-28 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते वहन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में।

Issued by कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग · कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहां बताए गए संरचना का उपयोग करके नीति पाठ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते के पुनर्विनियोग के माध्यम से धन के आवंटन को संबोधित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 879.03 लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी देती है, और यह स्वीकृति विभिन्न नियमों और शर्तों के अधीन है जो इस दस्तावेज़ में उल्लिखित हैं। 28 फरवरी, 2026 की तारीख वाले दस्तावेज़ का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निधि स्वीकृत निर्देशों के अनुसार आवंटित और उपयोग की जाए। **मुख्य बातें** * धन स्वीकृति और उपयोग * स्वीकृत धन का उपयोग केवल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के लिए किया जाना चाहिए। * पुनर्विनियोग के लिए प्रस्तावित बचत के मदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में धन की और मांग नहीं की जाएगी। * स्वीकृत धन केवल आवश्यक आवश्यकता के अनुसार निकाला जाएगा और उसे बैंक/पीएलए में नहीं रखा जाएगा। * वित्तीय अनुपालन * धन का उपयोग वेतन मद में बनाई गई देयता के लिए किया जाएगा। * धन का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। * धन का उपयोग उसी मद के लिए किया जाएगा जिसके लिए धन स्वीकृत किया गया है और इसका उपयोग दूसरी मद में नहीं किया जाएगा। * दायित्व और बजट * पुनर्विनियोगित धन के आंकड़ों की शुद्धता के लिए विश्वविद्यालय पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। * वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा के भीतर रहेगी। * व्यय प्रबंधन और सरकारी व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। * अनुदान संवितरण * अनुदान का चेक कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और भुगतान के लिए संबंधित कोषाध्यक्ष को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित मंडल आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण** **सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ** * **प्रभाव:** विश्वविद्यालय, धन के आवंटन और उपयोग से सीधे तौर पर लाभान्वित होता है। * **आवश्यक कार्रवाई:** विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि धन स्वीकृत निर्देशों के अनुसार आवंटित और उपयोग किया जाए, पारदर्शिता और वित्तीय नियमों का पालन किया जाए। **कुलपति और वित्त नियंत्रक** * **प्रभाव:** इन अधिकारियों को पुनर्विनियोग और संबंधित चेकों पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी दी गई है। * **आवश्यक कार्रवाई:** उन्हें चेकों के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना होगा और अनुदान का वितरण सुनिश्चित करना होगा। **मंडल आयुक्त** * **प्रभाव:** मंडल आयुक्त को जारी करने से पहले, चेक पर प्रतिहस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी दी गई है। * **आवश्यक कार्रवाई:** मंडल आयुक्त को भुगतान के लिए संबंधित कोषाधिकारी को प्रस्तुत करने से पहले चेक पर प्रतिहस्ताक्षर करना होगा। **कोषाध्यक्ष** * **प्रभाव:** कोषाध्यक्ष निधि के संवितरण के लिए जिम्मेदार है। * **आवश्यक कार्रवाई:** कोषाध्यक्ष को संबंधित मंडल आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर चेक का भुगतान करना चाहिए।

Key Entities Referenced

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ: उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। वेतन भत्ते के पुनर्विनियोग के लिए विषय। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश: व्यय प्रबंधन से संबंधित आदेश जारी करने में शामिल राज्य सरकार का विभाग। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग, विश्वविद्यालय के वेतन और भत्ते के पुनर्विनियोग से संबंधित मामलों से संबंधित है। राजस्व मद में अनुदान संख्या-011 लेखाशीर्ष-2415: राज्य के राजस्व मद में वित्त पोषण के लिए नामित कोड (डेसिग्नेटेड कोड)।
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PCA: 20/2026/263/PMR3T-67-002(099)/6/2022 प्रेषक, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, कुलपति, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ | कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2026 विषय: सरदार वललभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते वहन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक: सवप/2026/ वि0नि0/439, दिनांक 30.0:.2026 & क्रम में मुझे यह कहने का face हुआ है कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों/कर्मचारियों के वेतन/भत्ते वहन हेतु चाल्रू वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व मद में अनुदान BGA-Oll लेखाशीर्ष-245-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80- सामान्य-20-अन्य संस्थाओं को Helal-i2 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ की EMTA-3:-HeAM अनुदान-सामान्य (वेतन) मद A संलग्न बी.एम.-9 (पुनर्विनियोग आदेश सं0- 37RO$O-Fate--397, दिनांक 28.02.2026) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि BO 879.03 लाख (रूपये आठ करोड़ उन्‍नासी लाख तीन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :- 4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा अनुदानित पदों के सापेक्ष व्यय किया जायेगा यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। इस धनराशि का उपयोग उन्हीं पदों के लिए किया जाय, जिनके वेतन हेतु पद सृजन के आदेश में राज्य सरकार की देयता निर्धारित है। 2) पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत के मर्दों A meg वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी। 3) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक» पी.एल.ए. में नहीं रखी जाएगी तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। 4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वेतन मद में सृजित देयता के सापेक्ष ही किया जायेगा। 5) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। 6) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा। 7) पुनर्विनियोग की धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा। 8) वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा। 9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |0) उक्त अनुदान के देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति एवं वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे एवं cum पर संबंधित मण्डलायुक्त के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा | 2- इस संबंध में होने वाला व्यय इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,79,03,000 ( रुपये आठ करोड़ उनासी लाख तीन हजार मात्र) को ae वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 0 लेखा शीर्षक 24580720200 कृषि va प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मोदीपुरम्‌ मेरठ की स्थापना मानक मद 3 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के ATA डाला जायेगा। 3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप Awa-6/2025/at-I-352/Ge-2025-23/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। संलग्नक:- बी.एम.-9 | भवदीय, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव। संख्या एवं दिनांक तदैव | प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- l. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज | 2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ / प्रयागराज। 3. मण्डलायुक्त / कोषाधिकारी, मेरठ | 4. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ | 5. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ | 6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-! 7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ 8. गार्ड फाइल्र। आज्ञा से, विनोद कुमार वर्मा, अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |बी एम-9 (भाग-॥) पुनर्विनियोग के लिए आवेदन » स्वीकृति (संदर्भ : बजट मैनुअल Hl WEAL-58) A067-20252026-67 002 099 6 2022 विषय:-सरदार वललभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के शिक्षकों /कर्मचारियों के वेतन / Hed वहन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि निर्गत किये जाने के संबंध FI निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण आवेदन पत्र देने के दिनांक | आवेदन पत्र देने के संक्रमित वित्त विभाग द्वारा संक्रमण के अनुदान दिनांक संक्रमित की जाने वाली . वित्तीय संख्या लेखाशीर्ष मानक मद पर उपलब्ध अनुदान / दिनांक पर उपलब्ध धनराशि संक्रमण हेतु पशचात्‌ शेष वर्ष विनियोग बचत अनुमोदित धनराशि | अनुदान/ विनियोग 245804200500 34 74,78,96,000 40,00,0,000 -8,79,03,000 074 (उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, | (सहायता अनुदान- | रुपये dle करोड़ अठहत्तर | रुपये दस करोड़ एक | रुपये आठ करोड़ उनासी 87903000 659993000 2726 अयोध्या को सहायक अनुदान) | सामान्य (वेतन)) लाख छियानबे हजार मात्र हजार मात्र लाख तीन हजार मात्र निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण अनुदान वित्तीय वर्ष के लिए | संक्रमण हेतु प्रस्तावित | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण | संक्रमण के पशचात शेष ; लेखाशीर्ष मानक मद वित्तीय वर्ष संख्या उपलब्ध / विनियोग धनराशि हेतु अनुमोदित धनराशि | अनुदान / विनियोग 24580420200 34 47,3,00,000 8,79,03,000 o74. | (कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मोदीपुरम्‌ | (सहायता अनुदान - | रुपये सैंतालीस करोड़ | रुपये आठ करोड़ Sant 87903000 56003000 2025-2026 मेरठ की स्थापना) सामान्य (वेतन)) इकतीस लाख मात्र लाख तीन हजार मात्र कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :- नोट () स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :- नियमित वेतन/भत्ते आदि के भुगतान के फलस्वरूप बचत। (2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-9 मे अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- लम्बित वेतन/भत्ते वहन आदि के कारण। (3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-50, 57 F निर्दिष्ट प्रतिबन्धों “परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। संख्या: आर $-Tsle--397-2025-26, दिनांक- 28 फरवरी, 2026 सेवा में, महालेखकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम “द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। विनोद कुमार वर्मा, राहुल कुमार, अनुसचिव अनुसचिव I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या:20/2026/263(2)/कृशिअ-67-002(099)/6/2022-तद्दिनांक | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- |. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम“द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, 2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, 3. मण्डलायुक्तत्र आयुक्त, मेरठ / कोषाधिकारी, मेरठ, 4. वित्त नियंत्रक, सरदार वललभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, 5. सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ, 6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- (03 प्रतियो में), 7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ, 8. गार्ड फाइल। आज्ञा से, विनोद कुमार वर्मा, अनुसचिव 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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