**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ दिनांक 25 फरवरी, 2020 को जारी किया गया एक संचार है, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सुनिश्चित कैरियर उन्नति (एसीपी) के लिए अधिकारियों की प्रतिनिधि नियुक्ति से संबंधित है। यह पत्र उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीय सेवा नियमावली, 2018 के नियम 37 के तहत प्राविधानों को स्पष्ट करता है और एसीपी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की स्थापना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रमुख समय सीमा प्रत्येक वर्ष जनवरी/जुलाई में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित करना है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **प्रतिनिधित्व प्राधिकरण:**
* उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा नियमावली, 2018 के नियम 37 के अनुसार, सरकार अपनी कुछ शक्तियों को प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उचित समझे जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकती है।
* **स्क्रीनिंग कमेटी का गठन:**
* ग्रेड पे रु 4600 से ऊपर के सभी पदों के लिए एसीपी पर विचार करने के लिए निम्नलिखित स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है:
* मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित अपर मुख्य अध्यक्ष कार्यपालक अधिकारी
* संबंधित प्राधिकरण में तैनात अभियंत्रण संवर्ग का वरिष्ठतम सदस्य अभियन्ता
* वित्त नियंत्रक सदस्य
* **स्क्रीनिंग कमेटी बैठकें:**
* स्क्रीनिंग कमेटी को एसीपी के शासनादेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी/जुलाई में बैठक आयोजित करने और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमोदन के माध्यम से अपनी सिफारिशें सरकार को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
* **कार्यान्वयन:**
* प्रतिनिधित्व के अनुसार, राज्य सरकार की शक्तियों का वैध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा, यूपीसीडा / यूपीडा और संबंधित प्राधिकरणों के अधिकारी और कर्मचारी।
**प्रभाव:**
* उन्हें एसीपी के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन और स्क्रीनिंग कमेटी की स्थापना के बारे में सूचित किया जाता है, जो संभावित रूप से करियर में उन्नति को प्रभावित करता है।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नामित अपर मुख्य अध्यक्ष, अभियंत्रण संवर्ग के सदस्य और वित्त नियंत्रक को एसीपी के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य करना है।
* स्क्रीनिंग कमेटी को प्रत्येक वर्ष जनवरी/जुलाई में बैठक आयोजित करनी होगी और अपनी सिफारिशें सरकार को भेजनी होंगी।
* मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को राज्य सरकार की शक्तियों के वैध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018: उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित नियम।
सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.): विषयक अधिकारियों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी: प्राधिकरण का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, जिसे कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा यूपीसीडा / यूपीडा: उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
संख्या: 506 / 77-4-20-35एन/9
प्रेषक,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
प्र. शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा /यीडा/गीडा/सीडा/लीडा
यूपीसीडा / यूपीडा।
औद्योगिक विकार्स अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2020
विषय:--सुनिश्चित कैरियर wise (ए.सी.पी.) विषयक. अधिकारों के
प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।
महोदय,
unger के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का Pte हुआ है कि उत्तर प्रदेश
औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2ot8 के नियम-37 में यह
प्रविधान किया गया है किः-
“सरकार इस नियमावली के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों और कृत्यों
को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को
जिसे वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकती है।”
2. _ उक्त नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकारों के
प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-474,/77-4-9-44, दिनांक
ceca zoe को अवकमित करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के
ग्रेड पे रू 4600 से ऊपर के समस्त पदों की एसी.पी. पर विचार करने हेतु
निम्नक्त् mae कमेटी गठित करने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति
प्रदान करते हैः-
qa wines see द्वारा नामित अपर जुख्य =| 7
कार्यपालक अधिकारी
सम्बन्धित प्राधिकरण में तैनात अभियंत्रण संवर्ग का वरिष्ठतम लक |
अभियन्ता
वित्त नियंत्रक [सदस्य |
जनवरी उक ज् ुत ल ास् ईक ी मनि ां हग क मेम ं ेट बी ै ठद् कवा रा आ ए य. ोसी ज.प िी त. क के रश ास अन पा नद ीे श संक से ् तअ ुतन िु स मा ुर ख ्यप् रत क्य ाेक र ्व यर् पष ा लक के
अधिकारी agit शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
3 उक्त के अनुसार राज्य सरकार की शक्तियों का विधि सम्मत
कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
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(आलोक कुमार)
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