**कार्यकारी सारांश**
27 अगस्त, 2018 को जारी किए गए इस कार्यालय ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 की उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों के मूल्यांकन के लिए एक बहुआयामी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। इस समूह का गठन अधिनियम की धारा 7(1) के तहत किया गया है। विशेषज्ञ समूह सामाजिक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा और रिपोर्ट सौंपे जाने के 2 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
**मुख्य बातें**
* **विशेषज्ञ समूह का गठन:**
* पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (ग्रीनफील्ड परियोजना) के लिए भूमि अधिग्रहण/अधिग्रहण के लिए एक बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह का गठन।
* समूह का गठन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 के उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के खंड 7(1) के अनुसार किया गया है।
* **विशेषज्ञ समूह की संरचना:**
* समूह में विभिन्न पृष्ठभूमि के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर शामिल हैं।
* समूह में गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, पंचायत/नगरपालिका के प्रतिनिधि और परियोजना से संबंधित एक तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं।
* **विशेषज्ञ समूह की भूमिका और दायित्व:**
* विशेषज्ञ समूह सामाजिक प्रभाव आकलन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा।
* समूह यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन अधिनियम की धारा 7 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप हो।
* समूह को रिपोर्ट प्रस्तुत होने के 2 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी होंगी।
* **अध्यक्षता:**
* समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ होंगे।
**प्रभाव विश्लेषण**
**प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ.प्र. शासन**
* **प्रभाव:** सूचना प्राप्त करेंगे और इसे तदनुसार संसाधित करेंगे।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना की प्राप्ति को स्वीकार करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूपीडा पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ**
* **प्रभाव:** सूचना प्राप्त करेंगे और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर इसके निहितार्थ को समझेंगे।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना की प्राप्ति को स्वीकार करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।
**निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ.प्र. लखनऊ**
* **प्रभाव:** सूचना प्राप्त करेंगे और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अपनी भूमिका के बारे में जानेंगे।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना की प्राप्ति को स्वीकार करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।
**मण्डलायुक्त, फैजाबाद**
* **प्रभाव:** फैजाबाद मंडल के भीतर परियोजना के बारे में पता चल जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना की प्राप्ति को स्वीकार करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।
**जिलाधिकारी, सुल्तानपुर**
* **प्रभाव:** सुल्तानपुर जिले के भीतर परियोजना के बारे में पता चल जाएगा।
* **आवश्यक कार्रवाई:** सूचना की प्राप्ति को स्वीकार करें और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।
**प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ**
* **प्रभाव:** विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें।
**प्रोफेसर सनातन नायक, अर्थशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ**
* **प्रभाव:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में मनोनीत।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें।
**डॉ. ए.के. भारतीय, सह आचार्य, समाजकार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**
* **प्रभाव:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में मनोनीत।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें।
**डॉ. पवन कुमार मिश्रा, सह आचार्य, समाज शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**
* **प्रभाव:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में मनोनीत।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें।
**श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, इंडो नेपाल बॉर्डर लोक निर्माण विभाग, लखनऊ**
* **प्रभाव:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में मनोनीत।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें।
**श्री शिव कुमार पुत्र श्री राम बरन, ग्राम प्रधान, लोकेपुर, डाकखाना कूडेभार, तहसील सदर जनपद सुल्तानपुर**
* **प्रभाव:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में मनोनीत।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें।
**श्रीमती अफसाना पत्नी श्री तौकीर खां, ग्राम प्रधान, ग्राम सैलखा, डाकखाना बनी, तहसील जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर**
* **प्रभाव:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में मनोनीत।
* **आवश्यक कार्रवाई:** विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को स्वीकार करें।
Key Entities Referenced
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार पर अधिनियम, 2013, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में धारा 4 और 7 के तहत गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन करता है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: ग्रीनफील्ड परियोजना जिसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण/अधिग्रहण किया जा रहा है।
बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह: अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) के तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समूह।
उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी इकाई जो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास से संबंधित मामलों में अधिनियम, 2013 का निर्देशन और कार्यान्वयन करती है।
लखनऊ: वह स्थान जहां विभिन्न विश्वविद्यालय और विभाग स्थित हैं जिनके प्रतिनिधि विशेषज्ञ समूह के सदस्य हैं।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
EA -27/20 8/2637/77-3-208-340A/208
लखनऊ: दिनांक: 27 अगस्त, 20i8
कार्यालय-ज्ञाप
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 20i3 (अधिनियम संख्या-30 सन 20(3) के अन्तर्गत पूर्वांचल vaya झश्ो जन
(ग्रीन फील्ड परियोजना) के लिए भूमि अर्जन/अधिय्रहण के मामले में अधिनियम की a
गई व्यवस्था के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण एजेंसी Gan प्रस्तुत Rae न हेतु
अधिनियम की धारा 7(() के अन्तर्गत निम्नवत बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह जाता है:-
क्र0स0 नाम पता/मोबाइल नम्बर/ ई-मेल
0i | डा0 ए0के0 भारतीय, समाजकार्य विभाग,
सह आचार्य विश्वविद्यालय, ag
799 200589 दो गैर सरकारी
डा0 पवन कुमार मिश्रा, | लखनऊ | सामाजिक वैज्ञानिक।
मोबाइल नं0-
समाजशास्त्र
सहायक आचार्य
02 |श्री शिव कुमार पुत्र श्री पुर, डाकखाना कूडेभार,
पंचायत, ग्राम सभा,
राम बरल जनपद सुल्तानपुर।
नगर पालिका या
श्रीमती अफसाना पत्नी न, ग्राम Bag, डाकखाना
तहसील. जयसिंहपु मगर निगम के 2
श्री तौकीर खान तहसील जय र. जनपद
सुल्तानपुर। प्रतिनिधि
AN | समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव | पुनर्वद्यवस्थापन
अम्बेडकर... विश्वविद्यालय, लखनऊ। | संबंधी दो विशेषज्ञ।
मो0नं0-998277999 ई-मेल आईडी-
mkvbbau@gmail.com
नातन aah | अर्थशास्त्र Fae, बाबा साहेब भीमराव
अम्बेडकर... विश्वविद्यालय, लखनऊ।
मो0नं0-995604276। ई-मेल आईडी-
sanatan5@ yahoo.com
04 ja सत्येन्द्र PAN मुख्य अभियन्ता, इंडो नेपाल बॉर्डर लोक | परियोजना से
श्रीवास्तव निर्माण विभाग, AlOa0-9445034883 | संबंधित विषय में
एक तकनीकी
विशेषज्ञ।
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |-2-
2- उक्त बहु-शाखीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा,
समाजशास्त्र विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ दूवारा की
जायेगी।
3- ... उपरोक्तानुसार गठित विशेषज्ञ समूह, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का
मूल्याकंन, अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-(4) और (5) A दी गई शर्तों के अन्तर्गत
करेगा और रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के 2 माह के भीतर अपनी संस्तुति करेगा। ७,
UEAI-27/208/2637/77-3-208, तददिनांक।
उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को Hee क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
Prk-..... प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा पर्यटन * नगर लखनऊ।
निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
मण्डलायुक्त, फैजाबाद |
जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा,
विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7- ..... प्रोफेसर सनातन
ee hy >
विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर
विभाग, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर
विश्वविद्य
8- आचार्य, समाजकार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
9- I, सह आचार्य, समाज शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
|0- र श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, इंडो नेपाल बॉर्डर लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
त्र श्री राम बरन, ग्राम प्रधान, लोकेप 5ुर , डाकखाना कRूडेभार, तहसील सदर जनपद
ही अफसाना पत्नी श्री तौकीर खाँ, ग्राम प्रधान, ग्राम सैलखा, डाकखाना बनी, तहसील
जयसिंहपुर जनपद सुल्तानपुर।
3- ... गार्ड फाइल।
आज्ञा से,
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव
t- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है |