GWA -/2026/ |-223897/M0-543/38-2-2025
38-2099-99-6-2025
प्रेषक,
रजनीश चन्द्र ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2026
विषय:- जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-रामनगर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के
संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश...
GWA -/2026/ |-223897/M0-543/38-2-2025 38-2099-99-6-2025 प्रेषक, रजनीश चन्द्र , विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2026 विषय:- जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-रामनगर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश ACA-67/2025/|-232/A0- 333/38-2-2025, दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 द्वारा जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-रामनगर में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित आकलित लागत BO 69.2। लाख (रूपये G: करोड़ उन्नीस लाख SEAT हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 2- अवगत कराना है कि शासनादेश §=AWA-64/2025/3S-2372/AI0-333/38-2-2025, दिनांक
27.0.2025 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति BO 69.2: लाख की शर्तों व नियम के बिन्दु Wear-i2 में उल्लेख किया गया था कि "प्रायोजना के अन्तर्गत विभिन्न आवासों का निर्माण पुराने मानकीकृत क्षेत्रफल के आधार पर प्रस्तावित है। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी»कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग अनुभाग-5 के शासनादेश दिनांक 27 जून, 2025 द्वारा विभिन्न cgu-i से टाईप-7 के आवासों हेतु नवीन मानकीकृत क्षेत्रफल का संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ HUT" 3- Watt उपरोक्त प्रस्तर-2 A अंकित शर्त के ea प्रकरण A आपके पत्रांक- 98/HOUOUO/UAT/ ATHOMAO, दिनांक i8 दिसम्बर, 2025 द्वारा जनपद बस्ती के विकास खण्ड रामनगर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित संशोधित प्राककलन रू0 828.68 लाख नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया था, जो अत्यधिक है। 4- अतः इस संबंध में प्रकरण में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-रामनगर A आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 6/2025 /3TIS-23I2/MI0-333/38-2-2025, दिनांक 27.0.2025 ant निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति रू0
649.2. लाख की शर्तों व नियम के बिन्दु संख्या-2 को विलोपित करते हुए परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय भवनों का निर्माण पुराने मानकीकृत क्षैत्रफल के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। 5- शासनादेश = ACAT-67/2025/|-2372/AT0-333/38-2-2025, दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |6- परियोजना A स्वीकृत प्रशासकीय स्वीकृति BO 69.2 लाख के सापेक्ष शीघ्र समस्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय। भवदीय, रजनीश Deg विशेष सचिव। PEAT-/2026/ |-223897/M0- 543/38-2-2025 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0) लखनऊ /प्रयागराज। अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास 50प्र0, लखनऊ। जिलाधिकारी, बस्ती। नोडल अधिकारी /ऊउप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। मुख्य विकास अधिकारी /जिला विकास अधिकारी, बस्ती। कोषाधिकारी, TEA | जिला अर्थ एवं संख्या, अधिकारी, बस्ती। वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-/2 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, TEA | ग्राम्य विकास अनुभाग-5 गाई बुक। आज़ा से dean प्रसाद उपसचिव। I- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |