Home India सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जनपद गाजियाबाद में हिण्डन बैराज के डाउनस्ट्रीम फ्लोर व लॉंचि...
Date: 2026-02-16 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जनपद गाजियाबाद में हिण्डन बैराज के डाउनस्ट्रीम फ्लोर व लॉंचिंग एप्रेन की पुनर्स्थापना का कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

Issued by सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग · सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, प्रस्तुत है अनुरोधित सारांश: **कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ गाजियाबाद जिले में हिंडन बैराज के डाउनस्ट्रीम फ्लोर और लॉन्चिंग एप्रन के पुनर्निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी देता है। इस परियोजना को 480.23 लाख रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। 2025-2026 के वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक किस्त के रूप में 100.00 लाख रुपये जारी किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य परियोजना की शुरुआत में मदद करना है। **मुख्य बातें** *शर्ते* * परियोजना शुरू करने से पहले, अध्याय 12 के पैरा 318 में बताए अनुसार सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी मंजूरी लेना। * मुख्य अभियंता संबंधित परियोजना के तहत किए गए कार्यों के विनिर्देशों, मानकों और गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है। * अनुमोदित राशि को एकमुश्त नहीं निकाला जाना चाहिए और इसे बैंक खाते में जमा नहीं किया जाना चाहिए। * वित्तीय स्वीकृति जारी करने से संबंधित वित्त विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। * स्वीकृत राशि का उपयोग वित्तीय मैनुअल, सरकार के आदेशों और मितव्ययिता नियमों के अनुसार करें। * स्वीकृत राशि का उपयोग विशिष्ट कार्य/मद के लिए करें। * उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 12 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें। * सक्षम प्राधिकारी से कानूनी आपत्तियों और पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करें। * धन का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जाना चाहिए और सरकार को निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए। * विभाग को विभाग की तकनीकी समिति की शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करना चाहिए। * निर्माण लागत और वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में सरकार के निर्देशों का अनुपालन करें। * प्रतिष्ठान के खर्चों की राशि को समय-समय पर जमा/आवंटित राशि के हिसाब से समायोजित किया जाए। * श्रम विभाग को 1% श्रम उपकर का भुगतान करना होगा। * मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करें कि कार्य दोहराया नहीं जाए। * कार्य पूरा होने के बाद खर्च का विवरण और ऑडिट किए गए खाते प्रस्तुत किए जाएं। **प्रभाव विश्लेषण** **हितधारक:** प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष, सिंचाई और जल संसाधन विभाग **प्रभाव:** उन्हें हिंडन बैराज के डाउनस्ट्रीम फ्लोर और लॉन्चिंग एप्रन की बहाली के लिए परियोजना की शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन करके गाजियाबाद जिले में परियोजना के सफल क्रियान्वयन की देखरेख करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इसमें तकनीकी मंजूरी, गुणवत्ता नियंत्रण, वित्तीय विनियमन और समय पर समापन सुनिश्चित करना शामिल है। **आवश्यक कार्रवाई:** उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी मंजूरी मिल जाए, परियोजना मानकों का पालन करे, निधियों को समझदारी से प्रबंधित करे और परियोजना के अनुपालन में सरकार के आदेशों और दिशानिर्देशों का पालन करे। उन्हें प्रगति की निगरानी करनी चाहिए, हितधारकों के साथ समन्वय करना चाहिए और परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

Key Entities Referenced

उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, जिसने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ: सिंचाई और जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, जो परियोजना के प्रस्ताव के लिए जिम्मेदार है। जनपद गाजियाबाद: गाजियाबाद ज़िला, जहाँ हिंडन बैराज स्थित है। हिण्डन बैराज: हिंडन बैराज, जिसके डाउनस्ट्रीम फ्लोर और लॉन्चिंग एप्रन की मरम्मत के लिए यह परियोजना है। वित्तीय नियम संग्रह भाग-6: वित्तीय नियम संग्रह भाग-6, जिसके अनुसार योजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
सं(cid:201)या-112/2026/30पी/26-27-िसं०-4-001-CN-2017125 (cid:292)ेषक, रमा का(cid:219)त वमा,(cid:91) संयु(cid:200)त सिचव, उ(cid:215)त र (cid:292)देश शासन । सेवा म(cid:581), (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता एवं (cid:466)वभागा(cid:218) य(cid:162), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ०(cid:292)०, लखनऊ । िसंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: (cid:465)दनांक 16 फरवर(cid:547), 2026 (cid:466)वषय: जनपद गा(cid:468)जयाबाद म(cid:581) (cid:465)ह(cid:214) डन बैराज के डाउन(cid:232)(cid:282) (cid:547)म (cid:221)लोर व लॉिंचंग ए(cid:292)ेन क(cid:551) पुन(cid:232)थ ा(cid:91)पना का काय (cid:91)क(cid:551) प(cid:464)रयोजना क(cid:551) (cid:292)शासक(cid:551)य एवं (cid:466)व(cid:215)त ीय (cid:232)व ीकृित। महोदय, उपयु(cid:200)(cid:91) त (cid:466)वषयक (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता (प(cid:464)रयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ०(cid:292)०, लखनऊ के प(cid:287) सं(cid:201) या-2100/2061/प(cid:464)रयोजना/कै(cid:224) प/बजट, (cid:465)दनांक09.01.2026 के (cid:292)(cid:232) ताव के (cid:272)म म(cid:581) मुझे यह कहने का िनदेश हुआ है (cid:465)क “जनपद गा(cid:468)जयाबाद म(cid:581) (cid:465)ह(cid:214) डन बैराज के डाउन(cid:232)(cid:282) (cid:547)म (cid:221)लोर व लॉिंचंग ए(cid:292)ेन क(cid:551) पुन(cid:232) था(cid:91)पना का कायक(cid:91) (cid:551) प(cid:464)रयोजना” क(cid:551) लागत धनरािश (cid:510)० 480.23 लाख क(cid:551) (cid:292)शासक(cid:551)य एवं (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित तथा (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) 2025-26 के आय-(cid:229) ययक म(cid:581) अनुदान सं(cid:201) या-94-लेखाशीषक(cid:91) 4700-07-051-10-14-24- “िसंचाई (cid:466)वभाग (िनमा(cid:91)ण काय)(cid:91) आगरा नहर (cid:292)णाली (वा(cid:468)ण(cid:468)(cid:207)यक)” म(cid:581) (cid:292)ा(cid:466)वधािनत संपूण (cid:91) धनरािश (cid:510)० 100.00 लाख ( (cid:509)पये एक करोड़ मा(cid:287) ) को (cid:292)थम (cid:465)क(cid:230) त के (cid:510)प म (cid:581) चालू (cid:466)व(cid:215) तीय वष (cid:91) 2025-26 म(cid:581) प(cid:464)रयोजना के काय(cid:607) पर (cid:229) यय करने हेतु अवम(cid:416)ु (cid:465)कये जाने के िलए िन(cid:224) निल(cid:468)खत शत(cid:607)/(cid:292)ितब(cid:219) ध(cid:585) के अधीन (cid:302)ी रा(cid:207) यपाल सहष (cid:91) (cid:466)व(cid:215) तीय (cid:232) वीकृित (cid:292)दान करते ह(cid:583) :- िनयम व शत (cid:566) / (cid:292)ितब(cid:219)ध 1. (cid:292)(cid:432)गत प(cid:464)रयोजना के काय (cid:91) (cid:292)ार(cid:224)भ करने से पूव (cid:91) (cid:466)व(cid:419)ीय िनयम सं(cid:274)ह भाग-6 के अ(cid:218)याय-12 के (cid:292)(cid:232)तर- 318 म (cid:581) व(cid:468)णत(cid:91) (cid:229)यव(cid:232)था के अनुसार (cid:292)ायोजना पर स(cid:162)म (cid:232)तर से तकनीक(cid:551) (cid:232)वीकृित अव(cid:230)य (cid:292)ा(cid:431) कर ली जायेगी तथा स(cid:162)म (cid:232)तर से तकनीक(cid:551) (cid:232)वीकृित (cid:292)ा(cid:431) होने के प(cid:433)ात ह(cid:547) काय (cid:91) (cid:292)ार(cid:224)भ (cid:465)कया जायेगा। 2. प(cid:464)रयोजना के अ(cid:219)तगत(cid:91) स(cid:468)(cid:224)मिलत काय(cid:607) क(cid:551) (cid:466)विश(cid:466)(cid:436)या,ँ मानक/गुणव(cid:419)ा का दािय(cid:215)व स(cid:224)ब(cid:468)(cid:219)धत म(cid:201)ु य अिभय(cid:219)ता का होगा। उनके (cid:430)ारा यह सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा (cid:465)क काय (cid:91) िनधा(cid:91)(cid:464)रत समय-सीमा के अ(cid:219)तग(cid:91)त गुणव(cid:419)ा के साथ पूण(cid:91) कर िलए जाएं। 3. (cid:232)वीकृत धनरािश एकम(cid:230)ु त न आह(cid:464)रत कर काय (cid:91) क(cid:551) आव(cid:230)यकतानुसार आह(cid:464)रत कर (cid:229)यय क(cid:551) जायगे ी तथा आह(cid:464)रत धनरािश ब(cid:583)क/(cid:465)डपा(cid:468)जट खाते म(cid:581) नह(cid:547)ं रखी जायेगी। 4. (cid:466)व(cid:419) (cid:466)वभाग के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप स(cid:201)ं या: 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, (cid:465)दनांक 27 माच,(cid:91) 2025 म(cid:581) (cid:466)व(cid:419)ीय (cid:232)वीकृितयां िनगत(cid:91) (cid:465)कये जाने के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) (cid:465)दए गये (cid:465)दशा-िनद(cid:566)श(cid:585) का अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाये तथा (cid:466)व(cid:419)ीय ह(cid:232)तप(cid:468)ु (cid:232)तकाओं के सुसंगत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) एवं समय-समय पर शासन (cid:430)ारा िनगत(cid:91) शासनादेश(cid:585) के अनु(cid:510)प (cid:465)कया जाएगा। 5. (cid:232)वीकृत धनरािश का (cid:229)यय (cid:466)व(cid:419)ीय ह(cid:232)तप(cid:468)ु (cid:232)तका के सुसंगत (cid:292)ा(cid:466)वधानो, समय-समय पर शासन (cid:430)ारा िनगत(cid:91) शामनादेश(cid:585) के अनु(cid:510)प (cid:465)कया जायेगा तथा िमत(cid:229)यियता के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) (cid:466)व(cid:419) (cid:466)वभाग (cid:430)ारा समय- समय पर िनगत(cid:91) शासनादेश(cid:585) म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:292)ा(cid:466)वधान(cid:585) का अनुपालन सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाएगा। 6. (cid:466)वभाग (cid:430)ारा (cid:292)(cid:432)गत धनरािश (cid:468)जस काय (cid:91) / मद म(cid:581) (cid:232)वीकृत क(cid:551) जा रह(cid:547) है उसका (cid:229)यय (cid:292)(cid:215)येक दशा म(cid:581) उसी काय (cid:91) / मद म (cid:581) (cid:465)कया जायेगा, अ(cid:219)यथा क(cid:551) (cid:468)(cid:232)थित म(cid:581) (cid:465)कसी (cid:292)कार क(cid:551) अिनयिमतता के िलए इसका सम(cid:232)त उ(cid:419)रदािय(cid:215)व (cid:466)वभाग का होगा।7. (cid:466)वभाग (cid:430)ारा उ(cid:419)र (cid:292)देश बजट मैनुअल के (cid:292)(cid:232)तर-12 म (cid:581) द(cid:547) गयी शत(cid:607) क(cid:551) पूित (cid:91) तथा (cid:466)व(cid:419)ीय औिच(cid:215)य के मानक(cid:585) ((cid:232)टै(cid:214)डडस (cid:91) आफ फाइने(cid:468)(cid:219)शयल (cid:292)ो(cid:292)ाइट(cid:547)) का अनुपालन भी सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा। 8. (cid:466)वभाग (cid:430)ारा वैधािनक आप(cid:466)(cid:419)यां एवं पया(cid:91)वरणीय (cid:468)(cid:200)लयर(cid:581)स स(cid:162)म (cid:232)तर स े (cid:292)ाि(cid:431) करके ह(cid:547) प(cid:464)रयोजना िनमा(cid:91)ण काय (cid:91) (cid:292)ार(cid:224)भ (cid:465)कया जायेगा। 9. (cid:292)(cid:432)गत काय (cid:91) हेतु आवं(cid:465)टत धनरािश का उपभोग इसी (cid:466)वतीय वष (cid:91) म(cid:581) कर िलया जाय तथा काय (cid:91) स(cid:224)पादन के अनु(cid:510)प उपयोिगता (cid:292)माण-प(cid:287) (cid:292)(cid:215)येक दशा म(cid:581) शासन को िनधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:292)ा(cid:510)प पर उपल(cid:222)ध कराया जाना सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जाय। 10. (cid:466)वभागीय तकनीक(cid:551) सिमित क(cid:551) बैठक म (cid:581) लगायी गयी शत(cid:607) का (cid:466)वभाग (cid:430)ारा पूण (cid:91) (cid:510)प से अनुपालन सुिनि(cid:302)त कराया जाएगा । (cid:292)ायोजना पर मा(cid:287)ाओ ं को िनमाण(cid:91) के समय सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कए जाने का पूण (cid:91) उ(cid:419)रदािय(cid:215)व कायद(cid:91) ायी सं(cid:232)था/ (cid:466)वभाग का होगा। 11. प(cid:464)रयोजना(cid:219)तगत(cid:91) से(cid:219)टेज चाज(cid:566)ज ((cid:292)ितशत (cid:292)भार), िनमा(cid:91)ण लागत तथा (cid:466)व(cid:419)ीय (cid:232)वीकृित से स(cid:224)ब(cid:468)(cid:219)धत (cid:466)व(cid:419)ीय (cid:292)ब(cid:219)धन के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं(cid:201)या-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75 (cid:465)दनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश स(cid:201)ं या-02/ 2023/ए-2-66/दस-2023-17(4) /75 (cid:465)दनांक 19.05.2023 म(cid:581) िन(cid:465)हत (cid:465)दशा-िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार कायव(cid:91) ाह(cid:547) सुिन(cid:468)(cid:433)त क(cid:551) जायेगी। 12. प(cid:464)रयोजना(cid:219)तगत(cid:91) अिध(cid:437)ान (cid:229)यय क(cid:551) धनरािश समय-समय पर (cid:232)वीकृत / आवं(cid:465)टत क(cid:551) जा रह(cid:547) धनरािश के साप(cid:162)े जमा क(cid:551) जायेगी। अिध(cid:437)ान (cid:229)यय (cid:466)व(cid:419) (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश स0ं -ए-2-23/दस- 2011-17(4)/75 (cid:465)दनांक 25.01.2011 के साथ प(cid:465)ठत शासनादेश सं(cid:201)या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/ 75, (cid:465)दनांक 11 नव(cid:224)बर, 2014 (cid:430)ारा जार(cid:547) (cid:466)व(cid:232)ततृ (cid:465)दशा िनद(cid:566)श(cid:585) के अनुसार कायव(cid:91) ाह(cid:547) सुिन(cid:468)(cid:433)त क(cid:551) जायेगी । 13. 1 (cid:292)ितशत लेबर सेस क(cid:551) धनरािश इस शत (cid:91) के अधीन होगी (cid:465)क (cid:302)म (cid:466)वभाग को उ(cid:416) धनरािश का भुगतान (cid:465)कया जायेगा। 14. (cid:292)ायोजना(cid:219)तग(cid:91)त (cid:292)(cid:232)ता(cid:466)वत काय(cid:607) क(cid:551) (cid:465)(cid:430)राव(cid:466)ृ(cid:419) (डु(cid:220)लीकेसी) को रोकने क(cid:551) (cid:506)(cid:466)(cid:436) स े (cid:292)मुख अिभय(cid:219)ता एवं (cid:466)वभागा(cid:218)य(cid:162) (cid:430)ारा यह सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा (cid:465)क यह काय (cid:91) पूव (cid:91) म (cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219)य योजना / काय(cid:272)(cid:91) म के अ(cid:219)तग(cid:91)त न तो (cid:232)वीकृत है और न वतम(cid:91) ान म (cid:581) (cid:465)कसी अ(cid:219)य योजना/काय(cid:272)(cid:91) म म(cid:581) आ(cid:205)छा(cid:465)दत (cid:465)कया जाना (cid:292)(cid:232)ता(cid:466)वत है। 15. काय (cid:91) पूण (cid:91) होने पर काय (cid:91) के स(cid:224)पर(cid:547)(cid:468)(cid:162)त लेख े तथा (cid:292)(cid:432)गत प(cid:464)रयोजना हेतु अवम(cid:416)ु क(cid:551) गयी धनरािश के (cid:229)यय का (cid:466)ववरण िनधा(cid:91)(cid:464)रत (cid:292)प(cid:287) बी0एम0-8 पर (cid:466)व(cid:419) (cid:466)वभाग एवं शासन को (cid:292)ितमाह िन(cid:468)(cid:433)त (cid:510)प से उपल(cid:222)ध कराया जाना सुिन(cid:468)(cid:433)त (cid:465)कया जायेगा। 2- इस संबंध म(cid:581) होने वाला (cid:229)यय (cid:509)पये 1,00,00,000 ( (cid:509)पये एक करोड़ मा(cid:287) ) को चालू (cid:466)व(cid:419)ीय वष (cid:91) 2025-26 के आय-(cid:229)ययक मे अनुदान सं(cid:201)या 094 लेखा शीषक(cid:91) 4700070511014 स(cid:224)ब(cid:424) काय(cid:91) मानक मद 24 वहृ त ् िनमा(cid:91)ण काय (cid:91)के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश (cid:466)व(cid:419) (आय - (cid:229)ययक ) अनुभाग - 1 के काया(cid:91)लय (cid:163)ाप सं(cid:201)या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025- 231/2025, (cid:465)दनाँक- 27-माच(cid:91), 2025 म(cid:581) (cid:292)शासक(cid:551)य (cid:466)वभाग को उ(cid:416)वत (cid:292)ितिनधािनत अिधकार के अंतगत(cid:91) िनगत(cid:91) (cid:465)कय े जा रहे है। भवद(cid:547)य, रमा का(cid:219)त वमा(cid:91) संयु(cid:200)त सिचव ।सं(cid:201)या-112(1)/2026/30P/26-27-िस०ं -4-001-CN-2017125, त(cid:465)(cid:423)नांक (cid:292)ितिल(cid:466)प-िन(cid:224) निल(cid:468)खत को सूचनाथ (cid:91) एवं आव(cid:230) यक कायव(cid:91) ाह(cid:547) हेतु (cid:292)े(cid:466)षत:- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदार(cid:547) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय), उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज। 2- महालेखाकार (लेखा पर(cid:547)(cid:162)ा) (cid:292)थम/(cid:465)(cid:430)तीय, उ0(cid:292)0, (cid:292)यागराज। 3- (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता (प(cid:464)र0 एवं िनयो0), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ। 4- (cid:292)मुख अिभय(cid:219) ता (प(cid:464)रयोजना), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ। 5- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (बजट), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ। 6- मु(cid:201) य अिभय(cid:219) ता (अि(cid:274)म िनयोजन), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ। 7- मु(cid:201)य अिभय(cid:219)ता (cid:232) तर-1 (प(cid:468)(cid:433)म), मेरठ/मु(cid:201)य अिभय(cid:219)ता (यमुना), िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग,उ0(cid:292)0,ओखला। 8- मु(cid:201) य/व(cid:464)र(cid:231) ठ कोषािधकार(cid:547), ओखला, नई (cid:465)द(cid:227) ली। 9- (cid:466)व(cid:215) त िनयं(cid:287)क, िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग, उ0(cid:292)0, लखनऊ। 10- (cid:466)व(cid:215) त (cid:229) यय िनयं(cid:287)ण अनुभाग-8/ िनयोजन अनुभाग-3/िसंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 11- नोडल अिधकार(cid:547)/अनुसिचव (लेखा),िसंचाई एवं जल संसाधन (cid:466)वभाग,उ0(cid:292)0 शासन,लखनऊ। 12- गाड(cid:91) फाईल। आ(cid:163)ा स,े रमेश च(cid:219)(cid:289) अनु सिचव ।

Continue your research