उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के नियम 37 के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड-पे रू0 4600/- तक के सभी पदों के कार्मिकों से सम्बन्धित निम्नलिखित शक्तियों एवं कृत्यों का प्रतिनिधायन सम्बन्धित मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किए जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल ने सहमति प्रदान की है, जिसमे शामिल है: (1) चरित्र पंजियों का रख-रखाव, (2) प्रतिकूल प्रविष्टियों संसूचित करना तथा उनके विरूद्ध प्रत्यावेदनों पर निर्णय, (3) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.), (4) अवकाश की स्वीकृति, (5) निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा लघु दण्ड देने का अधिकार (दीर्घ शास्तियां अधिरोपित करने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक होगी), (6) न्यायिक विवादों में प्रतिवाद / प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करना व पैरवी, एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियामवली, 2018 में सम्मिलित सभी श्रेणी के पदो के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल हैं।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018: उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए केंद्रित सेवा नियम
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार
मुख्य कार्यपालक अधिकारी: नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा/यूपीसीडा/यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी