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रजिस्टरई/सील्ड
उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
AAT-379/2026/ 3/22-2-2025-7(923)/2025
लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल, 2026
आदेश
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के setede-6 के अधीन शक्तियाँ का प्रयोग
करते हुए जिल्ला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामप्यारे वर्मा (बन्दी सं0-32/2024) पुत्र श्री
बालादीन वर्मा, जो रामपुर गौरी, थाना-को0नगर, जनपद-प्रतापगढ़ का निवासी है, बन्दी को सत्र परीक्षण
BeAT-367/20i में भा0द0वि0 की धारा-323/49, 302/749, 47, 48 के अन्तर्गत मा0 न्यायात्रय,
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-0 प्रतापगढ के दण्डादेश दिनांक 6.03.2024 द्वारा आजीवन कारावास की
सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च SIMs लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है, बंदी
द्वारा दिनांक (5.42.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 03 माह, 20 दिन तथा 0 वर्ष, 04 माह, 4 दि न
की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा
यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद A निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे
अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के संतोषानुसार दो
जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर
दिया जाय।
कमलेश कुमार
उप सचिव।
EAT-379/2026/43()/22-2-2025 तददिनांक | दिनां |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
|- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,उ0प्र0॥
2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
3- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़।
5- निजी सचिव, माए मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को AIO AAT जी के
सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, माए राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को माए राज्यमंत्री जी
के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल्र।
आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव |
4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |