रजिस्टर्ड/सील्ड
उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
AAT-2/2026/23 4/22-2-2025-7(436)/2025
लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 2026
आदेश
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के Hefese-64 के अधीन शक्तियों का प्रयोग
करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर (बन्दी WO-48639) Ga श्री
बाबूलाल, जो ग्राम-कयामपुर, थाना-सिविल लाइन (वर्तमान मेँ क्वार्सी), जनपद-अलीगढ़...
रजिस्टर्ड/सील्ड उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 AAT-2/2026/23 4/22-2-2025-7(436)/2025 लखनऊ: दिनांक: 27 फरवरी, 2026 आदेश उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के Hefese-64 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजवीर (बन्दी WO-48639) Ga श्री बाबूलाल, जो ग्राम-कयामपुर, थाना-सिविल लाइन (वर्तमान मेँ क्वार्सी), जनपद-अलीगढ़ का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-296/82 में भा0द0वि0 की धारा-48, 302/449 के अन्तर्गत Alo न्न्यायात्रय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के दण्डादेश दिनांक 27.03.984 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। Alo उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.05.208 cant बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए Alo सत्र SAMA द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी GaN दिनांक 03.09.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 03 माह, 3 दिन तथा सपरिहार 4 वर्ष, 5 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद A निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के ford जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय। कमलेश कुमार उप सचिव। GRAT-2 /2026/234()/22-2-2025 एवं तददिनांक | दिनां | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0। 2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़। 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़। 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा। 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 6- निजी सचिव, माए मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ। 7- गार्ड फाइल्र। आज्ञा से, ममता श्रीवास्तव अनु सचिव। I- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |