UEAT-0/2026 /(820/22-2-2024-7(669)/2025
प्रेषक,
कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2026
विषय:-केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में freq सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मंगली
प्रसाद, निवासी जनपद-हरदोई की सामान्य दयायाचिका के आधार पर...
UEAT-0/2026 /(820/22-2-2024-7(669)/2025 प्रेषक, कमलेश कुमार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2026 विषय:-केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में freq सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मंगली प्रसाद, निवासी जनपद-हरदोई की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-3026/प्रोबे0-5- दया0/बैठक-दिनांक (6.09.2024, दिनांक 07.0.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। 2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मंगली प्रसाद जो मो0 कैथन सराय, थाना-सण्डीला, जनपद-हरदोई का निवासी है। sect द्वारा चांदी को गलाने के धुंआ को बन्द कराने के विवाद को लेकर दिनांक 04.06.20I4 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिल्रकर लाठी डण्डा से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। Sea अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-388/20 में भाग्द०"वि० की धारा-302/34 के अन्तर्गत Alo न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-02, हरदोई द्वारा दिनांक (0.02.20i7 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील Alo उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 03.07.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 05 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 70 वर्ष, 0। माह, 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। sect की आयु
03.07.2023 तक 66 वर्ष है। 3- सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मंगली प्रसाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी द्वारा भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुत्रिस अधीक्षक एवं fora मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। 4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल(बन्दी WEA-28(80) पुत्र श्री मंगली प्रसाद, l- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ॥00://5095303485॥.७0.20५.॥से सत्यापित की जा सकती है |निवासी जनपद-हरदोई की भारत का संविधान के HeeSq-6l के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् feared राज्यपाल महोदया Gant अस्वीकार कर दी गयी Sl कृपया उपरोक्त से seal को भी अवगत कराने का कष्ट करें। भवदीय, कमलेश कुमार उप सचिव। संख्या-0/2026 /7820()/22-2-2024 तटदिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- i- निजी सचिव, माए मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन। 2- निजी सचिव, माए राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन। 3- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई। 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़। 5- गार्ड फाइल। आज्ञा से, ममता श्रीवास्तव अनु सचिव। l- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.ine सत्यापित की जा सकती है |