यहां दी गई नीति पाठ का सारांश नीचे दिया गया है।
**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़, उत्तर प्रदेश सरकार से एक ज्ञापन है, जो डिफेन्स कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी देता है। इसमें आगरा नोड में 81.6843 हेक्टेयर और अलीगढ़ नोड में 87.8880 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आगरा के लिए 1790.00 लाख रुपये और अलीगढ़ के लिए 5710.00 लाख रुपये की कुल 7500.00 लाख रुपये की धनराशि को स्वीकृति दी गई है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
* **वित्तीय स्वीकृति:**
* डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 7500.00 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।
* आगरा नोड के लिए 1790.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* अलीगढ़ नोड के लिए 5710.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
* **नियम और शर्तें:**
* धनराशि का उपयोग केवल निर्दिष्ट भूमि अधिग्रहण के लिए किया जाना चाहिए।
* वित्तीय व्यय वित्तीय मैनुअल के निर्देशों और सरकारी आदेशों के अनुसार होना चाहिए।
* यह सुनिश्चित करें कि इस कार्य के लिए पहले से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।
* सक्षम स्तर की स्वीकृति के बाद राशि नियमानुसार वितरित की जानी चाहिए।
* परियोजना को समय पर पूरा किया जाना चाहिए।
* उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का पालन किया जाना चाहिए।
* किसी भी अनियमितता के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
* उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करना होगा।
* **व्यय वर्गीकरण:**
* आवंटित 7500.00 लाख रुपये को अनुदान संख्या 007, शीर्षक 5054033370800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना है।
**प्रभाव विश्लेषण:**
**हितधारक:** जिलाधिकारी, आगरा और अलीगढ़
* **प्रभाव:**
* उन्हें संबंधित नोड्स में निर्दिष्ट भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त होगी।
* उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि निधि का उपयोग नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाए।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* अपने संगत डिपॉजिट खातों में धनराशि निकालें और जमा करें।
* यह सुनिश्चित करें कि धन का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य के लिए किया जाए।
* व्यय नियमों का पालन करें और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें।
* परियोजना को समय पर पूरा करें और कानूनों का पालन करें।
**हितधारक:** वित्त विभाग
* **प्रभाव:**
* उन्हें वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी देनी थी और इसे खर्च के लिए जारी करना था।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* यह सुनिश्चित करें कि आवंटन उचित व्यय शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है।
**हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण)
* **प्रभाव:**
* परियोजना को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी होगी।
* **आवश्यक कार्रवाई:**
* आवश्यक निधि का वितरण सुनिश्चित करें।
* आवश्यक कार्यों को क्रियान्वित करें और परियोजना को समय पर पूरा करें।
Key Entities Referenced
डिफेन्स कारिडोर परियोजना: रक्षा गलियारा परियोजना, जिसके तहत आगरा और अलीगढ़ नोड्स में भूमि अधिग्रहण किया जाना है।
जिलाधिकारी, आगरा तथा अलीगढ़: आगरा और अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट, जो भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि प्राप्त करेंगे।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3: औद्योगिक विकास विभाग का अनुभाग जो विषय से संबंधित है।
यूपीडा (UPIDA): उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एक निकाय जिसका संदर्भ पत्र में दिया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार, दस्तावेज़ जारी करने वाली संस्था।
संख्या-78/2024//795332/2024/00-77-3002-003-33-2023
प्रेषक,
रम्या आरए0,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
आगरा तथा अलीगढ़,
उत्तर प्रदेश।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : eon
विषय:- hea कारिडोर परियोजनान्तर्गत आगरा als Ud अल्लीगढ़ als A
उपर्युक्त विषयक अपर. मुख्य... कार्यपालक <Q
संबंध FI
महोदय,
S के... पत्रांक
3299 /eRitst/fS%8/2023/020/298 वाल्यूम-४ दिनांक 06.09. संदर्भ में मुझे यह कहने
का निदेश हुआ हे कि ठिफेन्स इण्डस्ट्रियल ao के #ैं 8.6843 80 भूमि के अर्जन
तथा अलीगढ़ als में 87.8880 हे0 भूमि के अर्जन वर्ष 2024-25 में जिलाधिकारी,
आगरा को BO 7790.00 लाख (रूपये Fae करोड ~—— तथा जिलाधिकारी, अलीगढ़ को रू0
570.00 लाख (रूपये सत्तावन करोड़ a अर्थात् कुल धनराशि KO 7500.00 लाख की
धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों vag के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-
(रूपये धनराशि लाख में)
क्र0सं0 कर्क का पूर्व मैं अवमुक्त धनराशि | निर्गत किये जाने हेतु धनराशि
हर ग कॉरिडोर 2500.00 788.7229'
किये पूर्णाक
०आ हगेर0 ाभ ूनमोिड केमें 790.00
का कार्य।
02 | डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर 42480.00 570.00
परियोजना स्थापित किये
जाने हेतु अलीगढ़ नोड मैं
87.8880 हे0 भूमि के
अर्जन का कार्य।
कुल 7500.00
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
(|) उक्त धनराशि तात्कालिक आवश्यकतानुसार आहरित कर जिलाधिकारी, आगरा एवं अल्लीगढ के संगत
डिपाजिट खाते में जमा करायी जायेगी।
(2) उक्त धनराशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही है, अनिवार्य रूप से उसी कार्य पर व्यय किया
जाना सुनिश्चित किया जाय।
(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन
द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व A राज्य Aaa
किसी sq स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य HAAS
में सम्मिलित है।
(5) प्रस्तावित कार्यों की ट्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से wast कीदुस्वीकति से पूर्व
यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य Woah कै# अन्तर्गत न तो
स्वीकृत है और न वर्तमान A किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्ताविकन्ह्|
(6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त IAT किया जायेगा तथा स्वीकृत
धनराशि के व्यय में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग- । के कार्यालय NG Fea सं 0- /2024/ बी- -
294/ दस- 2024-23/2024 दिनांक 04.03.2024 द्वारा जारी चैंटरशि निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन
सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) प्रश्नगत परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण कश्ेटछिज़िश्वित किया जाय ताकि भविष्य मैं कास्ट
ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न Stet Be पाये।
(8) उ 0 प्र 0 इण्डस्ट्रियल एरिया saa ॥976 के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित
किया जायेगा।
(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग७छसी Gapetet के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत
की जा रही है।
(0) किसी भी वित्तीय 'जरन्वििलिती *के लिए जिलाधिकारी, आगरा/अलीगढ़ उत्तरदायी होगें।
(4) आहरित Uae के Awa उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2- इस संबंधमें छटोने#वाला व्यय रुपये 75,00,00,000 ( रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र ) को चालू
वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370800
Too एँकसफ्रैंस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना मानक मद 60 भूमि क्रय के AA डाला
ote ar
3- Qo आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-95-X-2024-25-featth: 2--2024 A प्राप्त
वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।
भवदीय,
(रम्या आर0)
विशेष सचिव
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ada
प्रतित्रिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
मी निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
निजी सचिव, AIO राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विश्ाग, उ0प्र0 शासन।
महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
महालेखाकार, (लेखा Ud हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। NS
6.विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (HOMO) आगरा/अलीगढ़
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, आगरा/अल्ीगढ़ (3 *
wWnN =
8|.0 . निविदते्तश क(,व ्वयियत-्नतिीयय ंतस्ारंणख)् यअिनकुीयभ ानगि-द6े/शऔादल्य,य ोजगविाकह रव िभकवासन अलनखुनभऊा;ग/-आ2ग रा। S
9.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
I.fad नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ।
|32..ग ारव्िडत् तफ ा(इआलय।- व्ययक) अनुभाग- ON*
AS आज्ञा से,
we (वरिमश्ेयषा आसरच0ि)व
l- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |