रजिस्टरईड/सील्ड
उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
AEAT-25/2026/044/22-2-2025-7(408)/2024
लखनऊ : दिनांक: (3 जनवरी, 2026
आदेश
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के Hepesde-6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते
हुए शासनादेश AeA-564/208/406/22-2-208-075/20i8, दिनांक 0 अगस्त 20i8 एवं सपठित
संशोधन विषयक शासनादेश Aea-720/2024/4382/22-2-2024-075f/208, दिनांक 28.7.202...
रजिस्टरईड/सील्ड उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 AEAT-25/2026/044/22-2-2025-7(408)/2024 लखनऊ : दिनांक: (3 जनवरी, 2026 आदेश उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के Hepesde-6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश AeA-564/208/406/22-2-208-075/20i8, दिनांक 0 अगस्त 20i8 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश Aea-720/2024/4382/22-2-2024-075f/208, दिनांक 28.7.202 तथा शासनादेश AEA-52/2022/4240/22-2-2022-0750/20i8, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल, 2025) के अवसर पर जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुहैब उर्फ राजा (बन्दी WEAM-273/20I9) Ya श्री मेहरबान, निवासी असोड़ा, थाना- हापुड़, जनपद-गाजियाबाद(वर्तमान जनपद-हापुड़), जिन्हें सत्र परीक्षण BEAT-39/2009, में भा0द0वि0 की धारा- 302 के अन्तर्गत Alo न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06, बागपत के आदेश दिनांक 07.05.20i2 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील Alo उच्च न्यायात्रय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक (7.05.2022 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। Feel के ऊपर अन्य विचाराधीन वाद () मु०अ०सं०-53/2007, भा0द0वि0 की धारा-302, थाना-विजयनगर, जिला-गाजियाबाद का वाद विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.04.2025 तक अपरिहार ॥6 वर्ष, 00 माह, 2 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 9 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सनन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष ठदण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय। सूर्य प्रकाश मिश्र संयुक्त सचिव। HAT-25/2026/044()/22-2-2025 तददिनांक : 044(4)/22-2-2025 Th:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार Aart, उ0प्र0, लखनऊ। 2- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़। 3- पुलिस अधीक्षक, हापुड़। 4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद। 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष seat याचिका (क्रि0) सं0-529/2024 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो Re पिटीशन(क्रिमि0) BO-04/202 पॉलिसी स्ट्रेटजी WR ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 0.09.2024 के सन्दर्भ में। 6- निजी सचिव, माए मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ। 7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को माए0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ। 8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 9- गार्ड फाइल। आज्ञा से, ममता श्रीवास्तव अनु सचिव | l- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http: //shasanadesh.up.gov.ine सत्यापित की जा सकती है |