**कार्यकारी सारांश:**
यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश सरकार की 21 सितंबर, 2023 की अधिसूचना है, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत जारी की गई है। अधिसूचना 27 दिसंबर, 2007 की सरकारी अधिसूचना में संशोधन करती है, और इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाना है। इस संशोधन में कुछ औद्योगिक क्षेत्रों के नाम को अपडेट किया गया है।
**मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:**
*संशोधन:*
* अधिसूचना में संशोधन करके, "चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना" औद्योगिक क्षेत्र के नाम को जोड़ा गया है, जिसका उल्लेख मौजूदा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के नाम के बाद किया गया है।
* पहले उल्लिखित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
**प्रभाव विश्लेषण**
**हितधारक:** उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े सरकारी प्राधिकरण, परियोजना डेवलपर और संभावित निवेशक।
**प्रभाव:**
* **सरकारी प्राधिकरण:** संशोधित अधिसूचना के अनुसार योजना और औद्योगिक विकास गतिविधियों को संचालित करने की आवश्यकता है।
* **परियोजना डेवलपर:** औद्योगिक विकास क्षेत्र में अवसरों की योजना बनाने और निवेश करने के लिए स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे संभावित परियोजना डेवलपर को स्पष्टता मिलती है।
* **संभावित निवेशक:** चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना सहित उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों के बारे में सूचित रहें।
**आवश्यक कार्रवाई:**
* **सरकारी प्राधिकरण:** नई अधिसूचना के अनुसार योजना और विकास गतिविधियों को शामिल करें।
* **परियोजना डेवलपर:** निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए औद्योगिक विकास क्षेत्र में अपडेटेड सूची का इस्तेमाल करें।
* **संभावित निवेशक:** निर्णय लेने में सूचित रहने के लिए अपडेटेड परियोजनाओं पर ध्यान दें।
Key Entities Referenced
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976: यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को नियंत्रित करता है, और यह अधिसूचना धारा 3 के तहत शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904: इस अधिनियम की धारा 21 का उल्लेख किया गया है, जिसका उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के साथ पठन किया जाना है।
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना: यह परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक) एक औद्योगिक विकास क्षेत्र है। अधिसूचना में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में एक संशोधन जोड़ा गया है।
औद्योगिक विकास अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन: उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग जो औद्योगिक विकास से संबंधित मामलों से संबंधित है; अधिसूचना इस अनुभाग द्वारा जारी की गई है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना: अधिसूचना में 'बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' के बाद 'चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना' शब्द जोड़ने के लिए संशोधन किया गया है।
उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या- 47/2023/23/77-3099/73/2023
लखनऊ: दिनांक: 2। सितम्बर, 2023
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ,
सन् (904) की धारा 2। के साथ vida उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, ९ विक्ञास
अधिनियम, 976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 4976) की धाराई3 A Heller
शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी
अधिसूचना संख्या-4246/77-4-07-94भा0/07टीसी दिनांक 27 THAR, 2007 में
निम्नलिखित संशोधन करतीं हैं।
संशोधन
पूर्वोक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द “अपैर्#गंदा ASL के a तट पर सनौटा
सेतु (जिला-बुलन्दशहर) A उत्तर प्रदेश-उत्तराखंडं».सीमा के पूर्व पुरकाजी (जिला-
मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे एवं लिंक एक्सप्रेसवे
(मेरठ एयरपोर्ट लिंक, cada लिंक, मद़ूरी ९एनै0एच0-24 एवं भविष्य में 25 किमी0
लम्बाई के दो लिंक); जल विद्युत,#मँह. (लीरेंगाजनी, sitet, चित्तौड़ा, सलावा, भोला, जानी
एस्केप एवं डासना), जल परिवहँनरीसेतिधा (ऐच्छिक) एवं लैण्ड पार्सल (ऐच्छिक) का
विकास, क्षेत्र के Bais sealer एवं नगरीय विकास हेतु और "आगरा लखनऊ
प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसबे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" “पूर्वांचल एक्सपेरसवे परियोजना
(औद्योगिक fanaa)’, लिंक एक्सपेरसवे परियोजना (औद्योगिक
विकास क्षेत्र)”, “बुन्देलखैंण्ड एक्सपे्रसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)”, “प्रयाग
लिंक एक्सपेरैसवे- परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र”, “गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना”
(मेरठ “ENGR तक) (औद्योगिक विकास क्षेत्र), "बलिया लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना "(औद्योगिक विकास क्षेत्र), के पश्चात् शब्द “चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे
परियोजना" (औद्योगिक विकास क्षेत्र), ” बढ़ा दिए जायेंगे।
आजा से,
(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक add]
उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
.
Ww
“OM MW
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक७ Vaart
प्राधिकरण, पर्यटन भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, औद्योगिक विकास विभाग, ड0प्र0$शासन।
निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, औद्योगिक Tamra fase, उ0प्र0
शासन।
निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक+व्रिकास Versa, उ0प्र0 शासन।
कि
वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
जिलाधिकारी, गोरखपुर, संतकद़ीर्नटाड अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, चित्रकूट,
बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालॉनिऔरेया, इटावा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली
एवं लखनऊ।
. संयुक्त निदेशक, ASOT एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग TAMAS SST अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अधिसूचना
की each एवँ४६अंग्रेजी प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि असाधारण
Tae, feet 27.09.2023 के विधायी परिशिष्ट भाग 4 खण्ड (ख) में तत्काल
प्रकाशित) कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात Tae की 50 प्रतियां छपवाकर
औद्योगिक विकास अनुभाग-3 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट
करें।
गार्ड फाइल।
आजा से,
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव
यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in A सत्यापित की जा सकती है |I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |Uttar Pradesh Shasan
Audyogik Vikas Anubhag-3
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the
Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the
following English translation of notification no. 47/2023/I23/LXXVII-
3099/73/2023, dated ,2! September, 2023
Notification
No. 47/2023/23/LXX VII-3099/73/2023
Lucknow ; dated: 24 September, 2023
In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial
Area Development Act, |976 (U.P. Act no.6 of 976) read with ‘section 2 of
the Uttar Pradesh General Clauses Act, 904 (U.P. Act now®ef | 904), the
Governor is pleased to make the following amendmentediny Government
notification No.4246/LXX VII-04-07-94bha/07T.C., dated December 27, 2007,
as amended from time to time.
AMENDMENT
IN the aforesaid notification after th€“figures and words, “08 Lane Access
Controlled Expressway on the right bank-of Upper Ganga Canal from Sanouta
Bridge (District Bulandsahar) to nean Rurkaji (District Muzzafarnagar), before
Uttar Pradesh-Uttarakhand Bordemalongewith Link Expressway (Meerut Airport
Link, Deoband Link, Masuri NH*24%and 25 Kms. long two future links); Hydro
Electric Power Station (Nirgajint Jauli, Chitaura, Salawa, Bhola, Jani escape
and Dasna), Navigation kae#itiés (optional) and Development of Land Parcels
(optional) for the.planned\Nindustrial and Urban development of the area and
‘Agra Lucknow _ AccessTM Controlled Expressway (Green field) Project’,
‘Purvanchal « Expressway Project (The Industrial Development Area)’,
‘Gorakhpur Link, Expressway Project (The Industrial Development Area)’,
‘Bundelkhaad Expressway Project (The Industrial Development Area)’, ‘Prayag
Linky Expressway Project (The Industrial Development Area)’, ‘Ganga
Expressway Project’ (from Meerut to Prayagraj) (The Industrial Development
Areéa)’;\Ballia Link Expressway Project’ (The Industrial Development Area)’
the words ‘Chitrakoot Link Expressway Project’ (The Industrial Development
Area)’ shall be inserted.
By order,
(Anil Kumar Sagar)
Principal Secretary.
I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है |
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |