Home India सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जनपद सोनभद्र में स्थित सुखड़ा बंधी के पुनर्स्‍थापना कार्य की...
Date: 2026-01-19 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

जनपद सोनभद्र में स्थित सुखड़ा बंधी के पुनर्स्‍थापना कार्य की परियोजना की वित्‍तीय स्‍वीकृति।

Issued by सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग · सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

ज़रूर, यहाँ दिए गए नीति दस्तावेज़ का सारांश दिया गया है: **कार्यकारी सारांश** दस्तावेज़ का उद्देश्य जनपद सोनभद्र में स्थित सुखड़ा बंधी के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश सरकार, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग इस परियोजना को मंजूरी देता है, जो रुपये 80.82 लाख की राशि आवंटित करता है। यह राशि वर्ष 2025-26 के लिए लेखा शीर्षक 4702-00-101-0421-24 के तहत उपलब्ध कराए गए फंड से दी जाएगी। **मुख्य बातें** * **वित्तीय स्वीकृति:** जनपद सोनभद्र में सुखड़ा बंधी के पुनर्स्थापना कार्य के लिए रुपये 80.82 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। * **धन का स्रोत:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संख्या 094 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 4702001010421 से धनराशि आवंटित की जाएगी। * **नियम और शर्तें:** परियोजना को समय-समय पर जारी वित्तीय निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिसमें सेन्टेज शुल्क, लेबर सेस और मितव्ययिता के उपाय शामिल हैं। बजट मैनुअल के अनुसार व्यय प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। * **गुणवत्ता नियंत्रण:** संबंधित मुख्य अभियंता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्य की गुणवत्ता बनाए रखी जाए और परियोजना समय पर पूरी हो। **प्रभाव विश्लेषण** **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग:** * **प्रभाव:** उन्हें परियोजना के निष्पादन और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि परियोजना नियमों और शर्तों के अनुसार निष्पादित की जाए, गुणवत्ता बनाए रखी जाए और समय पर पूरी हो। **जनपद आगरा, मिर्जापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र के लेखा विभाग:** * **प्रभाव:** परियोजना के लिए आवंटित धन के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। * **आवश्यक कार्रवाई:** यह सुनिश्चित करें कि परियोजना खर्च को लेखा शीर्षक 4702001010421 में सही ढंग से डाला जाए और सभी वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाए।

Key Entities Referenced

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०: उत्तर प्रदेश सरकार का सिंचाई और जल संसाधन विभाग, जिसका पत्र विषय में उल्लिखित है। जनपद सोनभद्र: वह जिला जहाँ सुखड़ा बंधी स्थित है, और जिसके लिए परियोजना स्वीकृत की गई है। सुखड़ा बंधी के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना: जनपद सोनभद्र में स्थित सुखड़ा बंधी के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना। लेखा शीर्षक 4702-00-101-0421-24: वह लेखा शीर्षक जिसके अंतर्गत धनराशि आवंटित की गई है। वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1: वित्त विभाग का वह अनुभाग जिसके कार्यालय ज्ञाप के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।
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ASAT-34/2026/664/25-27-FF0-4/00-73-serq-TiX0-2022 रमा Bled वर्मा, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 9 जनवरी, 2026 विषय: जनपद सोनभद्र में स्थित सुखड़ा बंधी के पुनर्स्थापना कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति। महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता, आय व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- 356/s7T<€04T0/4702/2025-2026, दिनांक 45 अक्टूबर, 2025 तथा शासनादेश संख्या-594/2023/486पी/23-27-सिं0- 4/004-73(Sseq)Tie0/2022, दिनांक 29.42.2023 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखा शीर्षक 4702-00-04-042-24 में जनपद आगरा, मिर्जापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र के अन्तर्गत बन्धियों की पुनर्स्थापना/सुदढीकरण की परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष "जनपद सोनभद्र में स्थित सुखड़ा बंधी के पुनर्सथापना कार्य की परियोजना" के कार्यो हेतु धनराशि रू0 80.82 लाख (रुपये अस्सी लाख बयासी हजार मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों (4)) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। (2) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,82,000 ( रुपये अस्सी लाख बयासी हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4702004040424 जनपद आगरा, मिर्जापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र के अन्तर्गत विभिन्न बन्धियों की पुनर्स्थापना / सुदृढ़ीकरण की परियोजना मानक मद 24 वृहत्‌ निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 7 के कार्यालय ATT संख्या - 6/2025/बी-4-352/दस-2025-234/2025, दिनॉक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को Sad प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। भवदीय, TAT Bled Fat संयुक्त सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।संख्या-34/2026/664/25-27-सिं0-4/00-73-डब्ल्यू-परि0-2022 तटद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), SOW, प्रयागराज। 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 3- प्रमुख attra (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। 4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ | 5- मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी। 6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ। 7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, सोनभद्र, उ0प्र0। 8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0। 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8 40- नियोजन अनुभाग-3 V- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 42-. गार्ड फाईल। आज्ञासे, रमेश चन्द्र अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है। 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

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