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Date: 2023-03-27 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

एमओयू क्रियान्वयन तंत्र के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document outlines the framework for the implementation and monitoring of Memoranda of Understanding (MoUs) signed during the Global Investors Summit in Uttar Pradesh. It details the roles and responsibilities of various departments, industrial development authorities, and committees at the district, departmental, and state levels. The document also includes mechanisms for resolving investor issues and facilitating land allocation, with specified timeframes for action. The effective date of this communication is March 27, 2023. **Key Points / Main Content:** * **MoU Implementation Structure:** * The overall responsibility for implementing and monitoring MoUs lies with the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary of the respective administrative department under whose recommendation the MoU was signed. * For MoUs related to industrial development authorities, the Chief Executive Officer of the concerned authority is responsible. * Departments and authorities must contact investors and compulsorily enter information on the "Project Facilitation Form" in the Nivesh Sarathi portal within 30 days, regularly updating it. * Departments/authorities will tag projects as 'Ground-breaking Ready' in the same form. * Departments/authorities must nominate an official for handholding of top 10 investors/MoU signatories, serving as a single point of contact. * Invest UP will assign a single point of contact to each investor under the Mukhyamantri Udyami Mitra Yojana. * **Three-Tier Institutional Framework for Monitoring MoUs:** * **District-Level MoU Implementation Unit (District MIU):** * Chaired by the District Magistrate, with the District Industries Centre acting as its secretariat. * Includes the Chief Development Officer, Superintendent of Police, representatives from various departments (UPSIDA, Pollution Control Board, Stamps and Registration, Fire Service), and Additional District Magistrate (F/C). * The Deputy Commissioner of the District Industries Centre will manage the Nivesh Sarathi portal login. * The District MIU is fully responsible for follow-up actions on all MoUs mapped for the district in the Nivesh Sarathi portal, updating progress every 15 days. * Responsible for providing land options and ensuring timely clearances/NOCs to investors. * Review of district MIU should be done at the Mandalayukta level. * **Department-Level MoU Implementation Unit (Departmental MIU):** * Each department that signed MoUs through the Nivesh Sarathi portal must establish a Departmental MIU. * Headed by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary of the department. * The nodal officer designated by the department for approving MoUs will be the Member Secretary, managing the login and operations. * Fully responsible for follow-up actions on mapped MoUs in the Nivesh Sarathi portal, updating progress every 15 days. * Must contact investors within 30 days of the order to record their requirements (land, electricity, water, etc.) in the "Project Facilitation Form." * Will assist in land allocation, NOC acquisition, and resolving investor issues. * **MoU Monitoring Unit (MMU):** * Headed by the Infrastructure and Industrial Development Commissioner, Uttar Pradesh. * Responsible for reviewing the implementation progress of MoUs by all departments and industrial development authorities and resolving investor issues. * **Composition of MMU:** * Includes various Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries from different departments, Chief Executive Officers of Noida, Greater Noida, Yamuna Expressway Industrial Development Authority, UP State Industrial Development Authority, Gorakhpur Industrial Development Authority, Member Secretary of the UP Pollution Control Board, Director General of Fire Service, Director of Electrical Safety, Chief Executive Officer of Invest UP, and Additional Chief Executive Officer of Invest UP as Member Secretary, with Nodal Officers of Departmental MIUs as Special Invitees. * **Support Unit at Invest UP Level:** * Invest UP will establish 8 support units, each covering specific departments, to assist Departmental and District MIUs in follow-up actions. * **Investor Grievance Redressal Mechanism:** * An online system will be developed on the Nivesh Sarathi portal to address investor grievances, which will be resolved in a time-bound manner by Departmental and District MIUs with Invest UP's support units. * **Land Allocation Facilitation:** * An online system will be developed on the Nivesh Sarathi portal to facilitate land allocation/acquisition for MoU signatories. * The Departmental MIU will assist in filling the online form for investors. * The District MIU must be completed in a timeline. * **MoU Cancellation:** * If an investor applies for MoU cancellation, or if the department deems implementation impossible, the Departmental MIU will present the case with reasons to the Infrastructure and Industrial Development Commissioner, whose decision will be final. **Impact Analysis:** **Stakeholder: Uttar Pradesh Government (Various Departments and Authorities)** **Impact:** Required to establish implementation units, monitor MoU progress, facilitate investors, and adhere to timelines. **Action Required:** Form District and Departmental MIUs, Nominate Nodal Officers, regularly update the Nivesh Sarathi portal, resolve investor issues, and facilitate land allocation. **Stakeholder: Investors (Domestic and International)** **Impact:** Will receive facilitated support for MoU implementation, land allocation, and issue resolution. **Action Required:** Contact the Invest UP officers with MoUs signed online, use the Nivesh Sarathi portal to report issues and requirements, and cooperate with the government departments. **Stakeholder: Invest UP** **Impact:** Central role in coordinating and supporting MoU implementation across the state. **Action Required:** Establish support units, assign single points of contact, maintain the Nivesh Sarathi portal, and resolve investor issues.

Key Entities Referenced

Uttar Pradesh: The Indian state to which the policy applies. Memorandum of Understanding (MoU): The core agreement type at the center of the policy, aiming at industrial investment and job creation. Nivesh Sarathi: Online portal used for signing MoUs. Invest UP: Agency to promote investments in Uttar Pradesh. Industrial Development Authorities: Key implementing agencies in Uttar Pradesh like Noida, Greater Noida etc.
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W°EAT-74/2023/4039/77-6-2023-6099/77/2023 प्रेषक, दुर्गी शंकर मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, . समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन। ae समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0| समस्त जिलाधिकारी, S040! मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी| मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यूपीसीडा/यूपीडा/यीडा/गीडा/सीडा | 6. प्रबंध निदेशक, पिकप। औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2023 विषय: एमओयू क्रियान्वयन तंत्र के संबंध Al महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक में अवगत कराना है कि प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से “ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य मैं निवेश करने के उद्देश्य से विश्वभर के निवेशकों द्वारा प्रदेश सरकार के 35 विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के साथ लगभग 20,000 से अधिक समझौता ज्ञापनों (MoU: Memorandum of Understanding) पर 'निवेश सारथी' पोर्टल के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए हैं। 2-0 राज्य सरकार निवेशकों को उनके cant हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी तथा समझौता ज्ञापनों के ससमय क्रियान्वयन व नियमित अनुश्रवण के लिए एक ee तंत्र भी विकसित करने के लिए प्रतिबदूध है। 3-... समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के ल्रिए तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसका ढांचा निम्न प्रकार होगा- (क)विभागों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमिका WON |. समस्त समझौता ज्ञापनों (MoU: Memorandum of Understanding) के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा उनमें वर्णित निवेश आशय को साकार करने का सम्पूर्ण दायित्व उस प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का होगा जिसकी संस्तुति के आधार पर समझौता ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षरित किये गये थे। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |जहां निवेशकों द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से संबंधित विषयों पर समझौता ज्ञापन (MoUs) हस्ताक्षरित किये गये, वहां उन समझौता ज्ञापनों (MoUs) के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा उनमें वर्णित निवेश आशय को साकार करने का सम्पूर्ण दायित्व उस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा | समस्त विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों दूवारा अपने से संबंधित निवेशकों से सम्पर्क स्थापित कर निवेश सारथी पोर्टल पर विकसित “प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन फार्म” पर अनिवार्य रूप से अगले 30 दिन में प्रविष्टि की जानी होगी तथा इस फार्म को नियमित रूप से अपडेट (Update) किया जाना होगा। इसी फार्म में विभागों/प्राधिकरणों दूवारा परियोजना को “शुभारंभ हेतु तैयार' (Ground-breaking Ready) के रूप मैं टैग किया जाएगा। समस्त विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने से संबंधित शीर्ष के 0 ferderh/MoU हस्ताक्षरकर्ती के साथ अपने विभाग के किसी अभिज्ञ अधिकारी को handholding के लिए नामित किया जाएगा, जो कि उस निवेशक के लिए एकल सम्पर्क बिन्दु (Single Point of contact) के रूप में कार्य करेगा | इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा प्रत्येक निवेशक को मा0 मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत भी एक एकल सम्पर्क बिन्दु (Single Point of contact) आवंटित किया जाएगा। (ख) MoUs के अनुश्रवण के लिए त्रि-स्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क- . जनपद-स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई (जनपदीय एमआईयू): राज्य के समस्त जनपदों में जनपद-स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जनपद के जिलाधिकारी करेंगे तथा संबंधित जिला उद्योग केंद्र इसके सचिवालय के रूप में कार्य करेंगे। इस इकाई A मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यूपीसीडा/संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधि va अपर जिलाधिकारी (एफ/सी) सम्मिलित होंगे। जनपदीय एमआईयू में जिलाधिकारी द्वारा जनपद-स्तर के समस्त संबंधित हितधारकों को सम्मिलित किया जा सकेगा तथा निवेश सारथी पोर्टल का लॉग-इन जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त द्वारा संचालित किया जाएगा। इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा प्रत्येक जनपद में भी एक उद्यमी मित्र तैनात किया जाएगा | i.4, निवेश सारथी पोर्टल पर जनपदीय एमआईयू हेतु मैप किए गए समस्त MoUs पर अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up-Action) का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपदीय एमआईयू का - यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |होगा। प्रत्येक एमओयू से संबंधित अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण प्रत्येक 5 दिनों में पोर्टल पर प्रविष्ट करके अद्यतन (Update) किया जाना होगा। ।.2. भूमि से सम्बंधित विकल्प उपलब्ध कराना तथा जनपद स्तर से समस्त Clearances/NoCs को समयबदूध रूप से निवेशको को उपलब्ध कराना भी इस इकाई का दायित्व होगा।| ।.3. संबंधित मण्डलायुक्त स्तर पर प्रत्येक 5 दिनों A जनपदीय एमआईयू की समीक्षा की जाएगी। ऐसे प्रकरणों का जिनका जनपद/मण्डल स्तर पर समाधान (resolve) नहीं हो पा रहा है उन्हें पोर्टल के माध्यम से फ्लैग भी किया जाये। . विभाग-स्तरीय एमओयू कार्यान्वयन इकाई (विभागीय एमआईयू): उत्तर प्रदेश शासन के उन समस्त विभागों को विभागीय एमआईयू गठित करनी होगी, जिनके gant निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से एमओयू हस्ताक्षर करने हेतु निवेश- आशयों को अनुमोदित किया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव एमआईयू के अध्यक्ष होंगे तथा एमओयू अनुमोदित करने के लिए विभाग aant नियुक्त नोडल अधिकारी इसके सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे एवं लॉग-इन को संचालित करेंगे। विभाग में कार्यरत परामर्शी भी इस कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। 2.4. निवेश सारथी पोर्टल पर विभागीय एमआईयू हेतु मैप किए गए समस्त MoUs पर अनुवर्ती कार्यवाही (Follow-up-Action) का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागीय एमआईयू का होगा। प्रत्येक MoUs से संबंधित अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण प्रत्येक (5 दिनों में अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 2.2. शासनादेश के निर्गत होने के 30 दिवस के अंदर समस्त विभागीय एमआइईयू द्वारा निवेशकों से संपर्क करके उनकी की भूमि, विद्युत व जल संयोजन आदि की आवश्यकताओं को “Project Facilitation Form” पर अंकित कराया जाएगा। 2.3. विभागीय एमआईयू द्वारा जनपदीय एमआईयू से संपर्क स्थापित करके भूमि आवंटन सुविधा, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाएगी तथा निवेशकों की अन्य आवश्यकताओं/। समस्याओं/ कठिनाइयों का निराकरण किया जाएगा। . एमओयू मॉनिटरिंग यूनिट (एमएमयू): अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एमओयू मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, जिसके CANT समस्त विभागों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों cant MoUs के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी एवं निवेशकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |3., एमएमयू का संघटन (Composition) निम्नवत है- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन अध्यक्ष 2 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यत | सदस्य तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन। 3 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन। सदस्य 4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना vd औद्योगिक | सदस्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। 5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन। सदस्य अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन | सदस्य विभाग, उ0प्र0 शासन। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा। सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा। सदस्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास | सदस्य प्राधिकरण। 0 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 3.4. राज्य औद्योगिक विकास | सदस्य प्राधिकरण। 7 Wea ah अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास | सदस्य प्राधिकरण। 2.. | सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण sts | सदस्य 3 महानिदेशक, अग्निशमन विभाग, उ0प्र0| सदस्य 4.... . निदेशक, विद्युत सुरक्षा। सदस्य |5 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी| सदस्य |6 अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी। सदस्य सचिव |7.... | विभागीय एमआईयू के नोडल अधिकारी। विशेष आमंत्री सदस्य (ग) एमओयू अनुश्रवण हेतु इनवेस्ट यूपी स्तर पर गठित सपोर्ट यूनिट इन्वेस्ट यू0पी0 दूवारा 08 सपोर्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी जिसकी विस्तृत संरचना संलग्नक-। A दर्शित है। प्रत्येक सपोर्ट यूनिट कुछ विभागों का समामेलन होगा तथा निवेशक के साथ अनुवर्ती कार्यवाही में सपोर्ट यूनिट द्वारा विभागीय एमआइईयू एवं जनपदीय एमआईयू को समस्त आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |(घ) निवेशकों के प्रकरणों हेतु निस्तारण तंत्र एमओयू अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन के अतिरिक्त निवेशकों के कतिपय प्रकरणों के निस्तारण हेतु निवेश सारथी पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रणात्ली विकसित की जाएगी। इन प्रकरणों को विभागीय एमआईयू एवं जनपदीय एमआइईयू द्वारा इनवेस्ट यूपी की सपोर्ट यूनिट के साथ समन्वय स्थापित कर समयबदूध रूप से प्रकरणों का निस्तारण किया जाना होगा, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया संलग्नक-2 में वर्णित है। (ड.)भूमि आवंटन/अर्जन हेतु सुविधा तंत्र- एमओयू हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों को भूमि आवंटन/अर्जन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निवेश सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन Woe विकसित की जाएगी तथा निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों मैं जनपदीय एमआईयू द्वारा भूमि की उपलब्धता के संबंध में अपनी आख्या उपलब्ध करायी जाएगी एवं ऐसे प्रकरणों का विभागीय एमआइईयू द्वारा इन्वेस्ट यूपी की सपोर्ट यूनिट द्वारा समीक्षा की जाएगी। जिसकी विस्तृत प्रक्रिया संब्ग्नक-3 में वर्णित है। (च) अन्य बिन्दु - निवेशक द्वारा एमओयू के निरसन किये जाने के आवेदन करने पर अथवा यदि विभाग को ऐसा प्रतीत होता है कि एमओयू का कार्यान्वयन करना सम्भव नहीं है तो विभागीय एमआईयू दूवारा सम्पूर्ण कारणों सहित अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा एमओयू के निरसन हेतु अंतिम निर्णय का. अधिकार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को होगा। निरसित एमओयू पर किसी भी स्तर पर अग्रेतर समीक्षा हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ¢ समझौता ज्ञापनों (MoUs) में ऑनलाइन पोर्टल पर आने वाली तकनीकी कठनाईयों के निदान के लिए इन्वेस्ट यू.पी. मैं मोहम्मद doll अब्बास, निदेशक आई.टी., मो.न. 94557990 व ईमेल आई.डी. waliabbas@investup.org.in, श्री गौरव पाण्डेय मो.न. 70700070 एवं श्री अनुज अवस्थी मो.न. 9452255533 व ईमेल आई.डी. advantageup@investup.org.in पर संपर्क कर सकते हैं | 4- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार समझौता ज़ञापनों (MoUs) के संस्थागत क्रियान्वयन तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। भवदीय, दुर्गा शंकर मित्र मुख्य सचिव।| I- Ue शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संख्या एवं दिनांक ddd) प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । निजी सचिव, AO मंत्री/राज्यमंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, SOWO शासन। . मुख्य tem सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन। 2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. 3. शासन। निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ.प्र. शासन। निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0शासन। गार्ड फाइल। आजा से अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट htip://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |संलग्नक- इनवेस्ट यूपी स्तर पर गठित सपोर्ट यूनिट की विस्तृत संरचना विभाग सपोर्ट यूनिट | सपोर्ट यूनिट की संरचना मोबाइल नो. श्री मोहित वर्मा, 9838597774 जूनियर एक्जीक्यूटिव, इन्वेस्ट यूपी श्री मनोज कृष्ण, 998974800 ०»... पशपालन सपोर्ट afere- | जूनियर एक्जीक्यूटिव, इन्वेस्ट यूपी ०". मत्स्य * GA अनभा श्रीवास्तव, 9769020569 Ke) Re) ® कषि “ परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी श्री जयदीप वर्मा, 750796636 परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी श्री हरगोविंद सिंह, 99485969 प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी हथकरघा एवं वस्त्रोदयोग श्री सुशील त्रिपाठी, 9532804552 दे प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यपी ०... पर्यटन सपोर्ट यूनिट-2 कल ऊअ ' grave यू. वन सुश्री कल्याणी शर्मा, 83087347 परामर्शी- इन्वेस्ट यूपी सुश्री प्रज्ञा शर्मा, 96542303 परामर्शी- इन्वेस्ट यूपी श्री एस. के. पाठक, 94544358 ०. प्राविधिक शिक्षा कोऑर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी ०... चिकित्सा शिक्षा श्री आनंद पाण्डेय, 945007008 ०... कौशल विकास प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यपी सपोर्ट यनिट-3 = e उच्च शिक्षा * श्री अनुज अवस्थी, 9452255533 ०५... बेसिक शिक्षा परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी ०५. दुग्ध विकास सुश्री शिवानी चौहान, 98704866 परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी ०... आवास एवं शहरी नियोजन श्री एस के पाठक, 94544358 ५... नगर विकास कोऑर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी e ऊर्जा श्री आनंद पाण्डेय, 945007008 ०... यूपीनेडा प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी + इलेक्ट्रॉनिक्स सपोर्ट यनिट-4 * ०... आईटी Ud इलेक्ट्रॉनिक्स * श्री नबील जाफरी, 7985423836 परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी श्री अभिजीत सिंह, 9899095770 परामर्शी - इन्वेस्ट यूपीविभाग सपोर्ट यूनिट | सपोर्ट यूनिट की संरचना मोबाइल नो. श्री शिव कुमार शुक्ला, 9793403333 को-आर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी श्री राजीव दीक्षित, 945023302 ०... सूक्ष्म, TT एवं मध्यम उद्यम निदेशक, इन्वेस्ट यूपी * ° दे सपोर्ट यूनिट -5 ~ (एमएसएमई) विभाग * श्री अविनाश कुमार, 9407052485 परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी श्री प्रतीक कुमार, 737853240 परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी ०». आबकारी श्री पंकज अआरोड़ा, 9839222090 e चीनी उद्योग Ud गन्ना विकास निदेशक, इन्वेस्ट यूपी ०. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं. परिवार मोहम्मद Teil अब्बास, 94557990 कल्याण निदेशक, इन्वेस्ट यूपी © खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री तकी रज़ा, 99904387 © खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सपोर्ट यूनिट -6 | परामर्शी - sedec यूपी *.. सहकारिता श्री रजनीकांत चतुर्वेदी, 99008348 ०... सूचना एवं जनसंपर्क परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी ०... परिवहन e खनिकर्म © उद्यान एवं खाद्य-प्रसंस्करण ०. उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास श्री शिव कुमार शुक्ल, 9793403333 प्राधिकरण (यूपीसीडा) कोऑर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी ०... नोएडा प्राधिकरण श्री सुशील त्रिपाठी, 9532804552 ०... ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण प्रोटोकॉल अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी ०५... यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास | सपोर्ट यूनिट -7 | श्री सैयद मजहर, 9389605209 प्राधिकरण (यीडा) परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी ०... अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री प्रतीक कुमार, 737853240 ०«.. उ.प्र. एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक परामर्शी - इन्वेस्ट यूपी विकास प्राधिकरण (यूपीडा) श्री शिव कुमार शुक्ल, 9793403333 कोऑर्डिनेटर, इन्वेस्ट यूपी मोहमम्द वली अब्बास, 94557990 शीर्ष के 2। निवेशकों हेतु सपोर्ट यूनिट -8 | निदेशक, इन्वेस्ट यूपी श्री डी पी दास, 9809559 वरिष्ठ निदेशक - ई एण्ड वाई, इन्वेस्ट यूपी श्री गौरव पांडे, परामर्शी, इन्वेस्ट यूपी 70700070संलग्नक-2 निवेशकों के प्रकरणों हेतु निवारण तंत्र की विस्तृत प्रक्रिया ०. चरण-: निवेशक, उद्यमी मित्र अथवा Hel हेल्पडेस्क द्वारा निवेश सारथी पोर्टल पर समस्या की सूचना दी जाएगी। ०". चरण-2: इन्वेस्ट यूपी ऐड्मिन द्वारा एमओयू अनुमोदित करने वाले विभाग / निवेश के सेक्टर के आधार पर सूचित किए गए प्रकरण को संबंधित एसबीयू को आवंटित किया जाएगा। © चरण-3: संबंधित सपोर्ट यूनिट या तो स्वयं प्रकरण के समाधान हेतु कार्यवाही करेगी अथवा प्रकरण के प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर समाधान के लिए विभागीय एमआईयू को प्रेषित करेगी। ०". चरण-4: विभागीय एमआईयू के पास विकल्प होगा कि वह या तो स्वयं समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही करे अथवा प्रकरण के प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर समाधान के लिए जनपदीय एमआइईयू को संदर्भित करे अथवा एमएमयू को प्रेषित करे। ५. चरण-5: विभागीय एमआईयू द्वारा संदर्भित ऐसे सभी विषयों को जनपदीय एमआईइयू द्वारा आगामी जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि जनपद स्तरीय उद्योग बंधु बैठक में समस्या का समाधान/प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, तो जनपदीय एमआईयू द्वारा इसकी सूचना विभागीय एमआईयू को दी जाएगी अन्यथा प्रकरण मण्डल स्तरीय उद्योग ay dow / राज्य स्तरीय उद्योग ary को संदर्भित किया जाएगा।संलग्नक-3 भूमि आवंटन/अर्जन हेतु सुविधा तंत्र की चरणबदूध प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी: ° चरण-: निवेशक द्वारा निवेश सारथी पोर्टल पर भूमि आवंटन सुविधा फॉर्म भरा जाएगा, जिसे सपोर्ट यूनिट को अग्रसारित किया जाएगा। इस कार्य के लिए विभागीय vasa एवं सपोर्ट यूनिट द्वारा प्रत्येक निवेशक से संपर्क स्थापित करके उक्त ऑनलाइन फॉर्म को भरवाया जाएगा। ०". चरण-2: सपोर्ट यूनिट भूमि आवंटन सुविधा हेतु आवेदन को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को अग्रेषित करेगा, जहां भूमि की आवश्यकता है। ५. चरण-3: सरकारी भूमि की आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन सुविधा हेतु अनुरोध को अग्रेषित करेंगे अन्यथा निजी भूमि अधिग्रहण के प्रकरण में भूमि को चिन्हित करने के लिए जनपदीय एमआईयू को प्रेषित किया जाएगा। ०५. चरण-4: संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/जनपदीय एमआईयू द्वारा या तो उपलब्ध भूमि विकल्पों को जिलाधिकारी को सूचित किया जा सकता है अथवा आवेदन प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर भूमि की अनुपलब्धता की रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। © चरण-5: जिलाधिकारी या तो निवेशक को भूमि आवंटन से संबंधित विकल्प वापस भेज सकते हैं या औद्योगिक विकास प्राधिकरण/जनपदीय एमआईयू को अतिरिक्त/अन्य भूमि विकल्प प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं। भूमि की अनुपलब्धता के प्रकरण में जिलाधिकारी जनपदीय एमआईइयू के माध्यम से संबंधित मण्डलायुक्त को आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। मण्डलायुक्त को यह अधिकार होगा कि वह निवेश का जनपद परिवर्तित करके उसी मण्डल के अंतर्गत किसी अन्य जिलाधिकारी को आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। नए जिलाधिकारी को भूमि आवंटन सुविधा का अनुरोध के पुर्नआवंटन के प्रकरण में चरण 3 से प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी। ०५. चरण-6: यदि जिलाधिकारी भूमि से संबंधित विकल्पों को निवेशक को अग्रेषित करता है, तो निवेशक या तो उपलब्ध कराए गए भूमि विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है या सभी विकल्पों को अस्वीकार कर सकता है। भूमि विकल्प के चयन के प्रकरण A, संबंधित विभागीय एमआईइईयू एवं सपोर्ट यूनिट को सूचित किया जाएगा तथा भूमि आवंटन को पूर्ण किया जाएगा। यदि निवेशक भूमि के सभी विकल्पों को अस्वीकार कर देता है, तो चरण 3 से पूरी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी।

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