Home India औद्योगिक विकास विभाग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय...
Date: 2021-03-15 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि में से मूल सिविल कार्यो हेतु रु0 360.00 करोड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

Issued by औद्योगिक विकास विभाग · औद्योगिक विकास विभाग

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश:** यह दस्तावेज़, जो 15 मार्च, 2021 को जारी किया गया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित धनराशि से मूल सिविल कार्यों के लिए 360.00 करोड़ रुपये (तीन अरब साठ करोड़ रुपये) जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है। यह स्वीकृति निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन है, जिसमें धन के उपयोग पर रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शामिल हैं। **मुख्य बातें / मुख्य सामग्री:** * **निधि जारी करने का अनुमोदन:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के मूल सिविल कार्यों के लिए 360.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुमोदन। * **वितरण प्रक्रिया:** * एजेंसी द्वारा बिल जमा करने पर ट्रेजरी से ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे एजेंसी के खाते में धनराशि का भुगतान किया जाएगा। * मंजूर की गई धनराशि की निकासी तत्काल आवश्यकता के आधार पर की जाएगी। * **अनुपालन और जवाबदेही:** * यूपीडा महालेखाकार कार्यालय और सरकार को आवंटित धनराशि के सापेक्ष खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराएगा। सरकार को मदवार खर्च का विवरण अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। * यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित होता है, तो उसे ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। * धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन के बाद नियमानुसार किया जाएगा। * **व्यय दिशानिर्देश:** * व्यय आय-व्ययक अनुभाग-1 के ज्ञापन संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 के अनुपालन में किया जाएगा। * स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। * प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे। * **लेखांकन विवरण:** राशि का विवरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054. सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 24-विस्तृत निर्माण कार्य" के तहत किया जाएगा। * **शासनादेशों का अनुपालन:** 7 अप्रैल 2020, 11 अप्रैल 2020, 18 मई 2020 और 29 सितंबर 2020 के शासनादेशों और अन्य संबंधित शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। **प्रभाव विश्लेषण:** **हितधारक:** यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए धन प्राप्त होगा। **आवश्यक कार्रवाई:** धनराशि का उपयोग दिशानिर्देशों के अनुपालन में करें और समय पर रिपोर्ट जमा करें। **हितधारक:** महालेखाकार कार्यालय **प्रभाव:** फंड उपयोग की समीक्षा और निगरानी करना आवश्यक है। **आवश्यक कार्रवाई:** उचित सत्यापन सुनिश्चित करें और प्राप्त निधियों के उपयोग पर रिपोर्टिंग की समीक्षा करें। **हितधारक:** उत्तर प्रदेश सरकार (औद्योगिक विकास विभाग) **प्रभाव:** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी। **आवश्यक कार्रवाई:** परियोजना की प्रगति की निगरानी करें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार धन का उपयोग सुनिश्चित करें।

Key Entities Referenced

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। यूपीडा: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority), वह संस्था जिसका पत्र संदर्भित है और जो धनराशि के उपयोग के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। लखनऊ: वह स्थान जहाँ औद्योगिक विकास अनुभाग-3 स्थित है, जहाँ से पत्र जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन: अनु सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा जारी किया गया शासनादेश। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1: वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या का उल्लेख है, जो धनराशि के व्यय को नियंत्रित करता है।
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
संख्या-3/202/277/77-3-202-04(बजट)/209 प्रेषक, आनन्द कुमार सिंह, अनु सचिव, उ0प्र0 शासन। सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ। औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 45 मार्च, 202 विषय:-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-2 में प्राविधानित धनराशि में से मूल सिविल कार्या हेतु रू. 360.00 करोड़ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-2298/यूपीडा/|4/लेखा/वित्त नि0 दिनांक 09.2.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक “5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना 24-qeq निर्माण कार्य” मद में बजट प्राविधानित अवशेष धनराशि रू. 360.00 करोड़ (रू0 तीन अरब साठ करोड़ मात्र) परियोजना के मूल सिविल कार्यों हेतु निर्गत करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :- (4) . कार्यदायी संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर धनराशि का कोषागार से आहरण कर ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से सीधे कार्यदायी संस्था के खाते में भुगतान किया जायेगा। (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा | (3). यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यधासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मदवार व्यय का विवरण भी पृथक से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। (4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा। (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) ATATT- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2020/बी-4-449/दस-2020-23/2020, दि0 24.03.2020, शा0 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।-2- संख्या-4/2020/बी-4-492/दस-2020-23/2020 दि0 07.04.2020, शासनादेश weat-5/2020/at--96/ea-2020-23/2020, दिनांक... 44.04.2020, 8.05.2020 एवं 29.09.2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। (7). प्रशासकीय विभाग धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे। 3- ..... उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ”5054.सड़कां तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 24-वृहद निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा। 4- om आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-433/दस-2 दिनांक 2.03.202 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। भवदीय, सिंह आनन्द कुमार सह अनु सचिव। WeAT-3/202/277()/77-3-202, areata प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- CONOARWN महालेखाकार,(लेखा परी क्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2। वित्त (आय-व्ययक) TT ATT- गार्ड फाइल। > आज्ञा से, सिंह आनन्द कुमार सह अनु सचिव। 4- Fe शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Continue your research