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Home India संस्कृति विभाग Notifications हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ को चालू वित्तीय वर्ष 202... (Official PDF)
Date: 6th August 2026 Jurisdiction: India, Uttar Pradesh

हरिऔध कला केन्द्र, आजमगढ़ को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में - 6th August 2026 - संस्कृति विभाग - Gazette Notification PDF

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संख्‍या-‍191‍/2026 / 2203 /चार-2026- 1765578 प्रेषक, राज कु मार, संयुक्त सनिव, उत् तर प्रदेश शासन। सेवा में, ननदेशक, संस्कृ नत ननदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ। संस्‍कृ ति‍अनुभाग‍ लखनऊ:‍तिनांक:‍‍06‍अगस्त, 2026 नवषय:- हररऔध कला के न्द्र, आजमगढ़ को िालू नवत्तीय वषष 2026-27 में गैर वेतन मद में प्रानवधाननत धनरानश के सापेक्ष प्रथम नकश्त की स्वीकृ नत प्रदान नकये जाने के सम् बन् ध में। महोदय, उपयुषक् त नवषयक अपने पत्र संख् या- 1125 /सं0नन0-20(हरर0क0के 0/गै0वे0-12)/2023-24, नदनांक 31 जुलाई, 2026 एवं नजलानध कारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या- 332/हररऔध कला के न्द्र नदनांक 06 जुलाई, 2026 का कृ पया संदभष ग्रहि करने का कष्ट करें नजसके द्वारा हररऔध कला के न्द्र आजमगढ़ के कायष संिालन एवं रख-रखाव हेतु िालू नवत्तीय वषष 2026-27 में गैर वेतन मद में प्रानवधाननत धनरानश के सापेक्ष प्रथम नकश्त की स्वीकृ नत प्रदान नकये जाने के सम् बन् ध में अनुरोध नकया गया है। 2. इस संबंध में मुझे यह कहने का ननदेश हुआ है नक हररऔध कला के न्द्र, आजमगढ़ के संिालन एवं रख-रखाव हेतु हेतु िालू नवत्तीय वषष 2026-27 में हररऔध कला के न्द्र, आजमगढ़ को 20-सहायता अनुदान-सामान् य (गैर वेतन) मद में प्रानवधाननत धनरानश 55.37 लाख के सापेक्ष प्रथम नकश्त की धनरानश रू0 27.68 लाख में से अकादमी के खाते में अवशेष धनरानश रू0 1.56 लाख को घटाते हुए प्रथम नकश्त के रूप में रू0 26.12‍लाख‍(रूपये‍छब्बीस‍लाख‍बारह‍हजार‍मात्र) की प्रशासकीय एवं नवत् तीय स् वीकृ नत प्रदान करते हुए धनरानश अवमुक् त करने की अनुमनत ननम् ननलखख त शतों/ प्रनतबन् धो ंके अधीन श्री राज् यपाल सहषष प्रदान करते है:- ननयम व शतें / प्रनतबन्ध (1) हररऔध कला के न्द्र, आजमगढ़ द्वारा िालू नवत्तीय वषष 2026-27 में हुई आय का अद्यतन नववरि शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। (2) स्वीकृ त धनरानश के आहरि/व्यय एवं अन्य कायषवानहयो ं में नवत्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कायाषलय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, नदनााँक- 28-मािष, 2026 में नदये गये नदशा ननदेशो ंका पूिष अनुपालन सुनननच त नकया जायेगा। (3) स् वीकृ त धनरानश का व् यय के वल अनुमोनदत मद/योजनाओ ंपर नकया जायेगा। (4) स् वीकृ त धनरानश कोषागार से एकमुश् त आहररत करने के बजाय आवश् यकतानुसार व् यय की सीमा तक ही आहररत की जायेगी। (5) प्रश् नगत स् वीकृ नत संस् कृ नत ननदेशालय द्वारा उपलब् ध करायी गयी सूिना के आधार पर दी जा रही है यनद बजट के सबंध में कोई सूिना गलत पायी जाती है तो इसका उत् तरदानयत्व संस् कृ नत ननदेशालय का होगा। 1- यह शासनादेश इलेक्ट्राननकली जारी नकया गया है, अत: इस पर हस् ताक्षर की आवश् यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमानिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत् यानपत की जा सकती है ।(6) यह भी सुनननचत कर नलया जाय नक इन धनरानशयो ंका प्रदेशन ही अके ले नकसी प्रकार के व् यय करने का अनधकार नही ंदेता, व् यय करने के नलए बजट मैनुअल और नवत् तीय हस् तपुखिका के सुसंगत ननयमो ंअथवा अन् य स् थाई आदेशो ंसे शासकीय अथवा अन् य सक्षम प्रानधकारी की, जहॉ आवश् यकता हो, व् यय करने के पूवष स् वीकृ नत प्राप्त कर ली जाय। (7) उपयुषक् त स् वीकृ त धनरानश के सम् बन् ध में नवत् त नवभाग के नमतव् ययता सम् बन् धी आदेशो ंतथा व् यय पर ननयंत्रि के सम् बन् ध में ननगषत शासनादेश का भी अनुपालन सुनननचत नकया जायेगा। (8) नवत् त (आय-व् ययक) अनुभाग-1 के कायाषलय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026- 231/2025, नदनााँक- 28-मािष, 2026 एवं नवत् तीय हस् तपुखिका खण् ड-5 भाग-1 के ननयमो ं व इस सम् बन् ध में समय-समय पर जारी शासनादेशो ं में नदये गये नदशा ननदेशो ं का कडाई से अनुपालन सुनननचत नकया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व् यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस् तर-12 में दी गई शतो की पूनतष तथा नवत् तीय औनित् य के मानको ं (स् टैण् डडसष आफ फाइनेंनशयल प्रोप्राइटरी ) का अनुपालन भी सुनननचत नकया जाएगा। (9) हररऔध कला के न्द्र, आजमगढ़ द्वारा आगामी नकश् त अवमुक् त नकये जाने से पूवष इस आशय का प्रमाि पत्र भी नदया जाना होगा नक पूवष में अवमुक् त की गयी धनरानश के सापेक्ष कोई धनरानश अवशेष एवं अप्रयुक् त शेष नही ंहै। (10) हररऔध कला के न्द्र, आजमगढ़ को पूवष वषों में स् वीकृ त /अवमुक् त अनुदान की धनरानश से सम् बखन्धत स् थानीय लेखा परीक्षा/आनडट ररपोटष शासन को उपलब् ध कराया जाना सुनननचत नकया जायेगा। 2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 26,12,000.00 ( रुपये‍छब्बीस‍लाख‍बारह‍हजार‍ मात्र ) को िालू नवत्तीय वषष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुिान‍ संख्या 092 लेखा‍ शीर्षक 2205001012400 हररऔध कला भवन, आजमगढ़ मानक‍मि 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा। 3. यह आदेश नवत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कायाषलय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/ दस-2026-231/2025, नदनााँक- 28-मािष, 2026 में प्राप्त नदशा ननदेशो ं के अन् तगषत प्रशासकीय नवभागो ंको प्रनतननधाननत अनधकारो ंके अन् तगषत ननगषत नकये जा रहे हैं। भवदीय, राज कु मार संयुक्त सनिव। संख्‍या-‍‍191‍/2026 / 2203(1) /चार-2026- 1765578 ितिनांक।‍ प्रनतनलनप: ननम् ननलखखत को सूिनाथष एवं आवश् यक कायषवाही हेतु प्रेनषत:- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/नद्वतीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/नद्वतीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 3- नजलानधक ारी, आजमगढ़। 4- ननदेशक, स् थानीय नननध लेखा परीक्षा नवभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 4- नवत्त ननयंत्रक, संस्कृ नत ननदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 5- मुख् य कोषानधकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6- नवत् त (लेखा) अनुभाग-1/नवत् त (ई-7) अनुभाग, उत् तर प्रदेश शासन। 7- गाडष फाइल। आज्ञा से, राज कु मार संयुक्त सनिव। 1- यह शासनादेश इलेक्ट्राननकली जारी नकया गया है, अत: इस पर हस् ताक्षर की आवश् यकता नही है । 2- इस शासनादेश की प्रमानिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत् यानपत की जा सकती है ।

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