जनपद कुशीनगर की विधान सभा तमकुहीराज के सेवरही में बस - 21st August 2026 - परिवहन विभाग - Gazette Notification PDF
Issued by परिवहन विभाग · परिवहन विभाग
Read or download the official PDF of this gazette notification issued by the परिवहन विभाग on 21st August 2026.
Official Gazette PDF Record
Download Official PDF (जनपद कुशीनगर की विधान सभा...) →
Official Gazette Notification PDF Viewer
See Full Document Text & PDF Transcript
सं(cid:783) या: 68 /2026/566/तीस-1-2026
(cid:366)ेषक,
के 0पी0 िसंह,
िवशेष सिचव,
उत्तर (cid:366)देश शासन।
सेवा म(cid:336),
प(cid:303)रवहन आयुक् त,
उत्तर (cid:366)देश, लखनऊ ।
प(cid:303)रवहन अनुभाग-1 लखनऊ: िदनांक: 21 अग(cid:830) त, 2026
िवषय: जनपद कु शीनगर की िवधान सभा तमकु हीराज के सेवरही म(cid:336) बस स्टेशन का िनमा(cid:330)ण कराये जाने
के स(cid:638)(cid:576) म(cid:336)।
महोदय,
उपयु(cid:330)क् त िवषयक (cid:366)बंध िनदेशक, उत्तर (cid:366)देश राज्य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम, लखनऊ के प(cid:361)
सं(cid:783) या-528बी/डीए/पूव(cid:330)/26-84जेईटी/िव0/22-23, िदनांक 28.05.2026 के संदभ(cid:330) म(cid:336) मुझे यह कहने का
िनदेश (cid:352)आ है िक जनपद कु शीनगर की िवधान सभा तमकु हीराज के सेवरही म(cid:336) बस (cid:830) टेशन का िनमा(cid:330)ण
कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 5/2026/1365/तीस-1-2025 िदनांक 19.01.2026 (cid:554)ारा आंकिलत
लागत ₹283.64 लाख पर (cid:366)शासकीय एवं िव(cid:517)ीय (cid:738)ीकृ ित (cid:366)दान करते (cid:352)ए (cid:366)थम िक(cid:689) के (cid:349)प म(cid:336)
₹100.00 लाख अवमु(cid:779) त की गयी है। उ(cid:779) त िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) हेतु कां(cid:720)(cid:332)(cid:405)न ए(cid:503) िडजाइन सिव(cid:330)सेज (उ(cid:797) तर
(cid:366)देश जल िनगम) को काय(cid:330)दायी सं(cid:830)था नािमत िकया गया है।
2- (cid:366)ब(cid:802) ध िनदेशक, उ(cid:797) तर (cid:366)देश रा(cid:789) य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम के उ(cid:779) त संदिभ(cid:330)त प(cid:361) िदनांक 28 मई,
2026 (cid:554)ारा िकये गये अनुरोध के (cid:778)ि(cid:700)गत जनपद कु शीनगर की िवधान सभा तमकु हीराज के सेवरही म(cid:336) बस
(cid:830) टेशन का िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) हेतु (cid:830) वीकृ त लागत धनरािश ₹283.64 लाख के सापे(cid:407) िनिवदा लागत की धनरािश
₹282.37 लाख (जी०एस०टी०, लेबर सेस, से(cid:564)ेज चाज(cid:337)ज, क(cid:564)ीजं े(cid:588)ी तथा वा(cid:744) िवद्युत संयोजन सिहत)
आंकिलत की गयी है। िवत्त (आय-(cid:826) ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश िदनांक 28.03.2026 म(cid:336) दी गयी
(cid:826) यव(cid:830) थानुसार वत(cid:330)मान िवत्तीय वष(cid:330) 2026-27 म(cid:336) (cid:826) यय िकये जाने हेतु अब तक अवमु(cid:779) त की गयी धनरािश
₹100.00 लाख को घटाते (cid:352)ए ि(cid:554)तीय एवं अ(cid:304)(cid:566)म िक(cid:689) के (cid:349)प म(cid:336) अवशेष धनरािश ₹182.37 लाख
((cid:349)पये एक करोड़ बयासी लाख स(cid:339)तीस हजार मा(cid:361)) अवमु(cid:779) त िकये जाने हेतु (cid:373)ी रा(cid:789) यपाल िन(cid:817) निल(cid:304)खत
शत(cid:344) के साथ सहष(cid:330) (cid:830) वीकृ ित (cid:366)दान करते ह(cid:339):-
1. (cid:738)ीकृ त धनरािश का (cid:681)य िव(cid:517)ीय ह(cid:721)पु(cid:304)(cid:721)काओ ं के सुसंगत (cid:366)ािवधानो,ं समय-समय पर शासन
(cid:554)ारा िनग(cid:330)त शासनादेशो ंके अनु(cid:349)प िकया जाएगा।
2. (cid:366)(cid:690)गत (cid:738)ीकृ ित िजस काय(cid:330)/मद के िलए है, उसी काय(cid:330)/मद पर (cid:681)य (cid:366)(cid:529)ेक दशा म(cid:336) िकया जाएगा।
3. प(cid:303)रवहन िनगम (cid:554)ारा िव(cid:517) (आय-(cid:826) ययक) अनुभाग-1 के काया(cid:330)लय (cid:466)ाप सं(cid:421)ा- 4/2026/बी-1-
812/दस-2026-231/2026, िदनांक 28 माच(cid:330), 2026 म(cid:336) िदये गये िदशा-िनद(cid:337)शो ं का अनुपालन
सुिनि(cid:686)त िकया जायेगा।
4. प(cid:303)रवहन िनगम (cid:554)ारा योजना की गाइडलाइ(cid:588) का अनुपालन सुिनि(cid:686)त िकया जाएगा।
5. धनरािश का आहरण राजकोष से ता(cid:509)ािलक आव(cid:692)कता होने पर ही िकया जाएगा और धनरािश
आह(cid:303)रत करके अनाव(cid:692)क (cid:349)प से धनरािश ब(cid:339)क/डाकघर म(cid:336) नही ंरखी जायेगी।6. (cid:366)श्नगत िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) म(cid:336) कोई उल्लेखनीय प(cid:303)रवत(cid:330)न जैसे नये काय(cid:330) बढ़ाना, काय(cid:344) के आकार म(cid:336)
वृ(cid:304)(cid:544) एवं अन्य उच्च िविशि(cid:700)यॉं इस्तेमाल करना इत्यािद, स(cid:407)म स्तर का पूण(cid:330) अनुमोदन (cid:366)ाप्त
िकये िबना नही ंिकया जाएगा।
7. काय(cid:344) की ि(cid:554)रावृि(cid:517)/पुनरावृि(cid:517) न हो इसे भी प(cid:303)रवहन िनगम (cid:554)ारा अपने स्तर से सुिनश्िचत िकया
जाएगा।
8. काय(cid:330)दायी संस्था (cid:554)ारा िनमा(cid:330)ण काय(cid:330) िनधा(cid:330)(cid:303)रत समय म(cid:336) तथा उत्कृ ष्ट (cid:373)ेणी की गुणवत्ता के साथ
पूण(cid:330) कराया जाएगा।
9. स्वीकृ त की जा रही उक् त धनरािश का मािसक िववरण (cid:366)प(cid:361) बी0एम0-13 म(cid:336) (cid:366)ितमाह िवत्त
(व्यय-िनयं(cid:361)ण) अनुभाग-9 एवं प(cid:303)रवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर (cid:366)देश शासन को उपलब्ध
कराया जाएगा।
10. िनमा(cid:330)ण के समय काय(cid:330) की िविशि(cid:700)यॉं, मानक, गुणवत्ता एवं समयब(cid:544)ता अवश्य सुिनि(cid:686)त िकया
जाए, िजसका उत्तरदाियत्व काय(cid:330)दायी संस्था तथा उ0 (cid:366)0 प(cid:303)रवहन िनगम को होगा।
11. (cid:366)स्तािवत काय(cid:344) की मा(cid:361)ाओ ं को िनमा(cid:330)ण के समय सुिनि(cid:686)त िकये जाने का पूण(cid:330) उत्तरदािय(cid:533)
काय(cid:330)दायी संस्था/प(cid:303)रवहन िनगम का होगा।
12. उक् त धनरािश का व्यय स(cid:407)म स्तर से तकनीकी स्वीकृ ित (cid:366)ाप्त करने के उपरांत िकया जाएगा।
13. उक् त धनरािश पूव(cid:330) म(cid:336) िनग(cid:330)त नही ंकी गयी है, को सुिनि(cid:686)त िकये जाने के उपरांत व्यय की जाएगी।
14. प(cid:303)रवहन िनगम यह सुिनि(cid:686)त कर(cid:336)गे िक (cid:366)स्तािवत बस स्टेशन/िडपो पी0पी0पी0 मॉडल पर
िवकिसत िकये जाने वाले बस स्टेशन/िडपो की सूची म(cid:336) स(cid:304)(cid:643)िलत नही ंहै।
15. प(cid:303)रवहन िनगम यह सुिनि(cid:686)त कर(cid:336)गे िक काय(cid:330) की िनिवदा लागत से अिधक धनरािश अवमुक् त नही ं
की जाये।
16. अन्य समस्त शत(cid:338) पूव(cid:330) म(cid:336) िनग(cid:330)त शासनादेश संख्या 5/2026/1365/तीस-1-2025 िदनांक
19.01.2026 के अनु(cid:349)प यथावत रह(cid:336)गे।
3- इस स(cid:638)(cid:576) म(cid:336) होने वाला व्यय चालू िव(cid:797) तीय वष(cid:330) 2026-27 के आय-(cid:826) ययक के अनुदान सं(cid:783) या-043
प(cid:303)रवहन िवभाग के लेखा शीष(cid:330) 5055-सड़क प(cid:303)रवहन पर पूंजीगत प(cid:303)र(cid:826) यय-00-190-साव(cid:330)जिनक (cid:407)े(cid:361) के
तथा अ(cid:802) य उप(cid:354)मो ं म(cid:336) िनवेश-04-उत्तर (cid:366)देश राज्य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम म(cid:336) अंशपूँजी-0401-बस अ(cid:493)ो ं
के िनमा(cid:330)ण हेतु-30-िनवेश/ऋण के नाम(cid:336) डाला जाएगा ।
4- यह आदेश िवत्त (व्यय-िनयं(cid:361)ण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 सं(cid:783) या– E-9-82-X-2026-27-
िदनांक: 20-8-2026 म(cid:336) (cid:366)ाप्त उनकी सहमित से जारी िकये जा रहे ह(cid:339)।
भवदीय,
ह0/-
के 0पी0 िसंह
िवशेष सिचव।संख्या: 68/2026/566(1)/तीस-1-2026, तदिदनांक।
(cid:366)ितिलिप, िनम्निल(cid:304)खत को सूचनाथ(cid:330) एवं आवश्यक काय(cid:330)वाही हेतु (cid:366)ेिषत :-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (cid:366)थम/ि(cid:554)तीय, उ0(cid:366)0 (cid:366)यागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परी(cid:407)ा) (cid:366)थम/ि(cid:554)तीय, उ0(cid:366)0 (cid:366)यागराज ।
3. मुख्य कोषािधकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. (cid:366)बन्ध िनदेशक, उ0(cid:366)0 राज्य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम, लखनऊ।
5 (cid:366)बन्ध िनदेशक, कां(cid:720)(cid:332)(cid:405)न ए(cid:503) िडजाइन सिव(cid:330)सेज (उत्तर (cid:366)देश जल िनगम), लखनऊ।
6. िवत्त िनयन्(cid:361)क, प(cid:303)रवहन आयुक् त, काया(cid:330)लय लखनऊ ।
7. िवत्त िनयन्(cid:361)क, उ0(cid:366)0 राज्य सड़क प(cid:303)रवहन िनगम, लखनऊ ।
8. िवत्त िनयन्(cid:361)क, कां(cid:720)(cid:332)(cid:405)न ए(cid:503) िडजाइन सिव(cid:330)सेज (उत्तर (cid:366)देश जल िनगम), लखनऊ ।
9. िनयोजन अनुभाग-4, उत्तर (cid:366)देश शासन।
10. उप सिचव, प(cid:303)रवहन अनुभाग-3, उत्तर (cid:366)देश शासन।
11. िवत्त (व्यय-िनयन्(cid:361)ण) अनुभाग-9।
12. प(cid:303)रवहन अनुभाग-3, उत्तर (cid:366)देश शासन।
13. िनदेशक, िवत्तीय एवं सांख्यकीय िनदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
14. गाड(cid:330) फाइल ।
आ(cid:466)ा से,
ह0/-
अरिवन्द कु मार
अनु सिचव।