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Date: 2022-06-17 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Publication of Notifications regarding Rules of Election Laws Amendment Act 2021 in the Gazette of India.

Issued by Ministry of Law and Justice · Legislative Department

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Executive Summary & Key Takeaways

Okay, I'm ready to analyze the provided government policy text and generate the report. **Report on Amendments to Registration of Electors Rules, 1960 and Conduct of Elections Rules, 1961 and Notification regarding Aadhar number and Election Laws Amendment Act, 2021** **1. Executive Summary:** This report analyzes recent amendments to the Registration of Electors Rules, 1960 and the Conduct of Elections Rules, 1961, as well as the notification regarding Aadhar number and Election Laws Amendment Act, 2021 based on the provided Government of India Gazette notification. The core purpose of these amendments is to update and streamline the electoral process, likely to improve accuracy and inclusivity. Key changes include modifications to application forms for voter registration, objections, and corrections; allowing intimation of Aadhar number for electors and substitution of 'wife' with 'spouse' in certain rules to ensure gender neutrality. The notification also appoints the 1st August, 2022 as the date on which the provisions of the Election Laws Amendment Act, 2021 shall come into force. Another notification specifies the date on or before which every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number which is 1st April 2023. **2. Introduction:** This report aims to provide a comprehensive overview of the amendments made to the Registration of Electors Rules, 1960 and the Conduct of Elections Rules, 1961, based solely on the information contained within the provided Government of India Gazette notification. It also includes analysis of the notification regarding Aadhar number and Election Laws Amendment Act, 2021. This analysis will focus on the specific changes introduced, their rationale (as inferred from the text), and potential impact on stakeholders. **3. Policy Overview:** * The primary policies being amended are: * The Registration of Electors Rules, 1960 * The Conduct of Elections Rules, 1961 * Core Objectives (as inferred from the text): * Modernize and streamline the voter registration and electoral processes. * Improve accuracy and inclusivity of the electoral roll. * Enable integration of Aadhar number in electoral rolls for better verification (inferred). * Ensure gender neutrality in the language of the electoral rules. **4. Background and Rationale:** The amendments seem designed to address perceived issues with the existing electoral processes, focusing on improving efficiency, accuracy, and inclusivity. The introduction of Aadhar linkage suggests an effort to reduce duplicate registrations and enhance voter verification. The change of "wife" to "spouse" indicates a move towards gender-neutral language and inclusivity. **5. Key Provisions / Changes:** The key changes introduced by the amendments can be summarized as follows: * **Amendment to Registration of Electors Rules, 1960:** * **Rule 5:** The words "his wife" are substituted with "his or her spouse," promoting gender neutrality. This change applies to subrules 2 and 3 of Rule 5. * **Rule 13:** Replaces the rule with a new one detailing form usage for claims and objections. Form 6 is to be used for new elector inclusion claims, Form 7 for objections and Form 8 for corrections. * **Rule 14:** Modifies the language related to corrections and applications for shifting of residence. * **Rule 15:** Modifies the maintenance of lists for claims, objections, corrections, and shifting of residences (within and outside the constituency) by introducing Forms 9, 10, 11, 11A and 11B. * **Rule 16:** Substitutes clause a, changing the maintenance of lists in Forms 9, 10, 11, 11A and 11B * **Rule 26:** Modifies the rule pertaining to application references and dates. Subrules 6A, 8A and 8B are replaced by letter and word 6, 6A, 7 and 8. * **Rule 26A:** Introduces a rule for the merger and integration of amendment lists with the finally published roll, published as draft roll under rule 10. * **Rule 26B:** Introduces a special provision for existing electors to provide their Aadhaar number to the registration officer in Form 6B. * **Forms:** Replaces Forms 1, 2, 2A, 3, 6, 7, 8, 11, 11A, 18 and 19 with new versions. Forms 8A and 8B are omitted. A new form 6B is introduced. * **Amendment to Conduct of Elections Rules, 1961:** * **Rule 17:** The word "wife" is replaced with "spouse" in clause b, reinforcing gender neutrality. * **Notification regarding Aadhar Number:** * Specifies 1st April 2023, as the date on or before which every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number. * **Notification regarding Election Laws Amendment Act, 2021:** * Appoints the 1st August, 2022, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force. **6. Target Audience and Stakeholders:** * Citizens eligible to vote, particularly new voters and those seeking corrections to their electoral roll entries. * Election officials and staff involved in voter registration and electoral roll management. * Political parties and candidates who are affected by changes in the electoral process. **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency/Bodies:** The Election Commission of India (ECI) is the primary body responsible for implementing these amendments. The notification mentions consultation with the ECI. * **Timelines:** The amendments came into force on August 1, 2022. Aadhar number can be submitted before 1st April 2023. * **Procedures:** The new forms (6, 7, 8, 6B, etc.) and procedures outlined in the amended rules must be adopted by election officials. The process of merging and integrating amendment lists (Rule 26A) needs to be implemented before elections. **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** * **Gender Neutrality:** Updating "wife" to "spouse" will help make the election process more gender neutral. * **Streamlined Processes:** The updated forms and rules are expected to make the process of voter registration, objections, and corrections more efficient. * **Aadhar Integration:** The linking of Aadhar numbers with voter IDs is expected to reduce duplicate registrations and improve the accuracy of the electoral roll, contributing to a cleaner and more reliable voter database. * **Election Laws Amendment Act, 2021:** The provisions of the said Act coming into force should help improve the election laws overall. **9. Conclusion:** The amendments to the Registration of Electors Rules, 1960 and the Conduct of Elections Rules, 1961, along with the notification regarding Aadhar number and Election Laws Amendment Act, 2021, represent a significant effort to modernize and improve the Indian electoral system. The introduction of Aadhar linkage, focus on gender neutrality, and updated procedures are likely to have a positive impact on the accuracy, inclusivity, and efficiency of the electoral process. Stakeholders, including voters and election officials, should familiarize themselves with the new rules and procedures to ensure a smooth and effective implementation.

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Capital of India, place of publication of the notification. Representation of the People Act, 1950: A law of India. Section 28 is mentioned. Election Commission of India: Constitutional body consulted for amending the Registration of Electors Rules, 1960. Registration of Electors Rules, 1960: Rules being amended by the current notification. Registration of Electors Amendment Rules, 2022: The name of the new rules being introduced. Representation of the People Act, 1950: A law of India. Section 23 is mentioned. Conduct of Elections Rules, 1961: Rules being amended by the current notification. Election Laws Amendment Act, 2021: A law of India. Section 1 is mentioned. Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064: Address of the Dte. of Printing at Government of India Press. Delhi-110054: Address of the Controller of Publications. Diwakar Singh: Jt. Secy. and Legislative Counsel.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062022-236686 xxxGIDHxxx CG-DL-E-18062022-236686 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2668] नई दिल्ली, िुक्रिार, िनू 17, 2022/ज्य ष्े ठ 27, 1944 No. 2668] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944 जिजध और न्याय मत्रं ालय (जिधायी जिभाग) अजधसचू ना नई दिल्ली, 17 िून, 2022 का.आ. 2802(अ).—केंद्रीय सरकार, लोक प्रजतजनजधत्ि अजधजनयम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, भारत जनिााचन आयोग से परामिा करन े के पश्चात्, जनिााचक रजिस्ट्रीकरण जनयम, 1960 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाात ् :-- 1. (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम जनिााचक रजिस्ट्रीकरण (सिं ोधन) जनयम, 2022 ह ै। (2) ये रािपत्र में उनके प्रकािन की तारीख को प्रिृत्त होंगे। 2. जनिााचक रजिस्ट्रीकरण जनयम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उि जनयम कहा गया ह)ै के जनयम 5 के उपजनयम (2) और उपजनयम (3) म,ें ‘‘उसकी पत्नी’’ िब्िों के स्ट्र्ान पर, िोनों स्ट्र्ानों पर, िहां िे आते ह,ैं ‘‘उसकी पत्नी या उसका पजत’’ िब्ि रखे िाएंगे। 3. उि जनयमों के जनयम 13 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जनयम रखा िाएगा, अर्ाात ् :-- ‘’13. िािों और आिपे ों के जलए प्ररूप—(1) नामािली म ें नए जनिााचक के रूप म ें नाम को सजममजलत करन े के जलए प्रत्येक िािा प्ररूप म म ें होगा और आिेिक द्वारा हस्ट्ताितरत होगा । (2) जिद्यमान नामािली में नाम के प्रस्ट्ताजित समािेि के जलए प्रत्येक आिपे या नाम को हटाए िाने के जलए आिेिन प्ररूप 7 म ें होगा और केिल ऐसे व्यजि द्वारा दकया िाएगा जिसका नाम पहल े से ही उस नामािली म ें सजममजलत ह ै। 4133 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (3) नामािली म ें की दकसी प्रजिजि की जिजिजि या जिजिजियों की बाबत प्रत्येक आिेप या जनिााचन-िेत्र के भीतर या जनिााचन-िेत्र के बाहर जनिास-स्ट्र्ान के स्ट्र्ानातं रण के जलए आिेिन या प्रजिजियों म ें सुधार करन े या अद्यतन करने के जलए आिेिन प्ररूप 8 में होगा और केिल ऐसे व्यजि द्वारा दकया िाएगा, जिससे िह प्रजिजि संबद्ध ह ै। 4. उि जनयमों के जनयम 14 म,ें -- (i) प्रारंजभक भाग में, ‘‘जिजिजियों में िुजद्ध के जलए या प्रजिजियों के क्रम में पतरितान के जलए आिेिन’’ िब्िों के स्ट्र्ान पर, ‘‘जिद्यमान जनिााचक नामािली म ें प्रजिजियों म ें सधु ार के जलए या जनिााचन-िेत्र के भीतर या जनिााचन-िेत्र के बाहर जनिास-स्ट्र्ान के स्ट्र्ानांतरण के जलए आिेिन’’ िब्ि रखे िाएंगे; (ii) खंड (क) म,ें ‘‘रजिस्ट्रीकरण आदिसर’’ के स्ट्र्ान पर, ‘‘ऐसे जनिााचन-िेत्र का रजिस्ट्रीकरण आदिसर, जिसमें आिेिक साधारणतया जनिास कर रहा ह’ै’ िब्ि रखे िाएगं ;े 5. उि जनयमों के जनयम 15 म,ें -- (i) उपजनयम (1) के खंड (क) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत खंड अतं :स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाता ् :-- ‘‘(क) प्ररूप 9 में िािों की सूची, प्ररूप 10 में नामों के सजममजलत दकए िाने की बाबत आिपे ों की सूची, प्ररूप 11 में जिद्यमान जनिााचक नामािली में प्रजिजियों के आिेपों की सूची या प्रजिजियों में सुधार करन े या अद्यतन करने के जलए आिेिन और प्ररूप 11क म ें जनिााचन-िेत्र के भीतर जनिास-स्ट्र्ान के स्ट्र्ानांतरण के जलए आिेिन की सूची और प्ररूप 11ख म ें जनिााचन-िेत्र के बाहर जनिास-स्ट्र्ान के स्ट्र्ानांतरण के जलए आिेिन की सूची िो प्रजतयों म ेंरखगे ा; और’’; (ii) उपजनयम (2) म,ें ‘‘जिजिजियों में िुजद्ध के जलए या प्रजिजियों के क्रम में पतरितना के जलए’’ िब्िों के स्ट्र्ान पर, ‘‘जिद्यमान जनिााचक नामािली म ें प्रजिजियों म ें सुधार करन े के जलए या प्रजिजियों म ें सुधार करन े या अद्यतन करन े के जलए आिेिन या जनिााचन-िेत्र के भीतर या जनिााचन-िेत्र के बाहर जनिास-स्ट्र्ान के स्ट्र्ानांतरण के जलए आिेिन’’ िब्ि रख े िाएंगे। म. उि जनयमों के जनयम 1म म,ें खंड (क) के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत खंड रखा िाएगा, अर्ाात् :-- ‘‘(क) प्ररूप 9, प्ररूप 10, प्ररूप 11, प्ररूप 11क और प्ररूप 11ख में पांच सूजचयों को िो प्रजतयों में रखगे ा और सीधे जनयम 14 के अधीन दकए गए या जनयम 15 के अधीन भेिे गए प्रत्येक िाि े या आिेप की जिजिजियां उन सूजचयों म ें िैसे ही और तब प्रजिि करेगा िब, जिद्यमान जनिााचक नामािली में प्रजिजियों में सुधार करने के जलए आिेिन या प्रजिजियों में सुधार करने या अद्यतन करने के जलए आिेिन या जनिााचन-िेत्र के भीतर या जनिााचन-िेत्र के बाहर जनिास-स्ट्र्ान के स्ट्र्ानांतरण के जलए आिेिन, िब उसे प्राप्त हो; और’’। 7. उि जनयमों के जनयम 2म म,ें -- (i) उपजनयम (1) में, ‘‘6, 6क, 7, 8, 8क और 8ख’’ अंकों, अिरों और िब्ि के स्ट्र्ान पर, ‘‘म, 6क, 7 और 8’’ अंक अिर और िब्ि रखे िाएगं ;े (ii) उपजनयम (1क) के पश्चात,् जनम्नजलजखत उपजनयम अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात् :-- ‘‘(1क) ऐसा प्रत्येक आिेिन, िो उपजनयम (1) म ेंजनर्ििा दकया िाता ह,ै अहता ा की तारीख के प्रजत जनिेि स,े अर्ाात ् िर्ा की 1 िनिरी, 1 अप्रैल, 1 िुलाई और 1 अिूबर ह,ै रजिस्ट्रीकरण आदिसर के पास ऐसी रीजत में प्रस्ट्तुत दकया िाएगा, िो जनिााचन आयोग जनिेि िे।’’। 8. उि जनयमों के जनयम 2म के पश्चात,् जनम्नजलजखत जनयम अतं :स्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े, अर्ाता ् :-- ‘‘26क. सिं ोधनों की सचू ी का जिलयन और एकीकरण—उपजनयम (1क) म ें यर्ा जिजनर्ििा अहता ा की तारीखों के जलए जनिेि के सार् तैयार की गई संिोधनों की सूची को, प्रत्येक जनिााचन और उप-जनिााचन के पूि,ा अंजतम रूप से प्रकाजित नामािली और जनयम 10 के अधीन प्रारूप के रूप म ें प्रकाजित नामािली के सार् जिलयन और एकीकरण दकया िाएगा और उि जनिााचन के जनकट की अहता ा की तारीख के जलए जनिेि के सार् पजब्लक डोमेन में रखा िाएगा, िो जनिााचन आयोग जनिेि िे। 2मख. जिद्यमान जनिाचा कों द्वारा आधार सखं याकं उपलब्ध करान े के जलए जििर्े उपबधं —प्रत्येक व्यजि, जिसका नाम नामािली में सजममजलत दकया िाता है, अजधजनयम की 23 की उपधारा (5) के अनुसार प्ररूप मख म ें रजिस्ट्रीकरण आदिसर को अपना आधार संखयांक सूजचत कर सकेगा।’’।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 9. उि जनयमों के प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 2क और प्ररूप 3 के स्ट्र्ान पर क्रमि: जनम्नजलजखत प्ररूप अंत:स्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे, अर्ाात ्:-- "प्ररूप-1 पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शति (नियम 7 देखिए) करते हुए नवीनतम अहस्ताक्षररत पासपोर्ि आकार के फोर्ो (4.5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से.मी. x 3.5 से.मी.) चचपकाने के घोषित पद को धवरण करिे र्वले व्यजतत द्र्वरव मवमूली निर्वस-स्ट्थवि के बवरे में कथि र्िए स्थान। नििी ब्यौरे परू ा नाम नातेदार का नाम नातेदार के प्रकार पपता माता पतत पत्नी अन्य आय ु वर् ि मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व र्िगिं परुु र् महहिा धतृ पद _____________________________________________________________________________________________________________ ईपीआईसी सिं. (यहद जारी की गई हो) _______________________________________ आधार के ब्यौरे : (कृपया उचचत खान े में सही का तनशान िगाएिं) (क) आधार सिं. या (ख) म ैं आधार सिंख्या प्रस्तुत नही िं कर सकता योंयि क मेरे पास आधार सिंख्या नहीिं ह मोबाइि सिं. (वक ल्पपक) ई-मेि पता (वक ल्पपक) _____________________________________________________________________________ म ैं घोर्णा करता हूिं क म ैं भारत का नागररक हूिं और यहद म ैं ऊपर वर्णति पद धारण कए न होता तो म ैं तनम्न स्थान पर मामिू ी तौर पर तनवासी होता :-- मकान/भवन/अपार्िमेंर् सिंख्या गिी/मोहपिा पररक्षेत्र नगर/ग्राम डाकघर पर्ुिस थाना तहसीि/तािुका/मिंडि पपन कोड ल्जिा राज्य/सिंघ राज्यक्षेत्र सभा तनवािचन क्षेत्र ________________________________________________________________________________________ म ैं यह अततररयोंत घोर्णा करता/करती हूिं क मेरा/मेरी (पतत/पत्नी) श्री/श्रीमती .__________________________________________ ल्जसकी आय ु वर् ि मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व ह , मेरे साथ मामूिी तौर पर तनवास करता/करती ह और वह भारत का/की नागररक ह । म यह और घोर्णा करता/करती हूिं क मनैं े *और मेरी पत्नी या पतत न े न तो स्वय*िं/न मनैं े पहिे से ही रल्जस्रीकरण कराया हैं और न ही इस स्थान में जहा िं वतमि ान में कायरि त हूिं और रह रहा/रही हूिं या कसी अन्य तनवािचन क्षेत्र की तनवािचन नामाविी में साधारण तनवािचकि के रूप में ऐसे रल्जस्रीकरण के र्िए आवेदन कया ह । म ैं यह भी घोर्णा करता/करती हूिं क मझु े उस पवचध की जानकारी ह , जो या उसी तनवािचन क्षेत्र में या र्भन्न तनवािचन क्षेत्र में एक स्थान स े अचधक स्थानि पर तनवािचक के रूप में रल्जस्रीकृत करवाने के र्िए प्रततपर्द्ध करती ह और यहद मेरा नाम* या मेरे पतत या पत्नी का नाम र्भन्न स्थानि पर इस प्रकार प्रकर् होता ह तो मेरे मूि तनवास स्थान, ल्जसके र्िए मनैं े कथन कया ह , के र्सवाय ऐसे सभी स्थानि से उसे हर्ा हदया जाए । तारीख : .................................... ....................................... (हस्ताक्षर) (तनवािचन कायाििय में उपयोग हेतु) कथन .................................................20 ................................... को प्राप्त हुआ .................................... सभा तनवािचन क्षेत्र सिं. ........................... के र्िए तनवािचन नामाविी में भाग सिं........ क्रम सिं. ............................. पर रल्जस्रीकृत कया गया । तारीख : ..................................... तनवािचन रल्जस्रीकरण आ फसर ......................... * जो िागू न हो तो कार् दील्जए ।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] "प्ररूप-2 पूरे चेहरे को सामने से उपिर्िात करते हुए निीनतम अहस्ट्ताितरत पासपोटा (नियम 7 देखिए) आकार के िोटो (4.5 से.मी. x 3.5 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 से.मी.) जचपकाने के जलए स्ट्र्ान । सशस्ट्र बलों के सदस्ट्यों द्र्वरव मवमूली निर्वस स्ट्थवि के बवरे में कथि नििी ब्यौरे परू ा नाम नातेदार का नाम नातेदार के प्रकार पपता माता पतत पत्नी अन्य आय ु वर् ि मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व र्िगिं परुु र् महहिा ईपीआईसी सिं. (यहद जारी की गई हो) _______________________________________ आधार के ब्यौरे : (कृपया उचचत खान े में सही का तनशान िगाएिं) (क) आधार सिं. या (ख) म ैं आधार सिंख्या प्रस्तुत नही िं कर सकता योंयि क मेरे पास आधार सिंख्या नहीिं ह मोबाइि सिं. (वक ल्पपक) ई-मेि पता (वक ल्पपक) _____________________________________________________________________________ म ैं घोर्णा करता हूिं क म ैं भारत का नागररक हूिं और यहद म ैं सशस्त्र बिि में सेवा न करता तो म ैं तनम्न स्थान पर मामूिी तौर पर तनवासी होता :-- मकान/भवन/अपार्िमेंर् सिंख्या गिी/मोहपिा पररक्षेत्र नगर/ग्राम डाकघर पर्ुिस थाना तहसीि/तािुका/मिंडि पपन कोड ल्जिा राज्य/सिंघ राज्यक्षेत्र सभा तनवािचन क्षेत्र ________________________________________________________________________________________ सेर्व के ब्यौरे सेवा/बयोंसुआ स.िं _______________________________________________________________________ पल्िंयोंत _______________________________________________________________________ सशस्त्र बि का नाम _______________________________________________________________________ सेवा/कोर/रेजीमेंर् _______________________________________________________________________ अर्भिेख कायाििय का नाम और पता _______________________________________________________________________ म ैं यह और घोर्णा करता/करती हूिं क मेरा/मेरी (पतत/पत्नी) श्री/श्रीमती .__________________________________________ ल्जसकी आय ु वर् ि मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व ह , मेरे साथ मामूिी तौर पर तनवास करता/करती ह और वह भारत का/की नागररक ह । म यह और घोर्णा करता/करती हूिं क मनैं े *और मेरी पत्नी या पतत न े न तो स्वय*िं/न मनैं े पहिे से ही रल्जस्रीकरण कराया हैं और न ही इस स्थान में जहािं वतमि ान में कायरि त हूिं और रह रहा।/रही हूिं या कसी अन्य तनवािचन क्षेत्र की तनवािचन नामाविी के साधारण भाग में साधारण तनवािचकि के रूप में ऐसे रल्जस्रीकरण के र्िए आवेदन कया ह । म ैं यह भी घोर्णा करता/करती हूिं क मुझे उस पवचध की जानकारी ह , जो या उसी तनवािचन क्षेत्र में र्भन्न तनवािचन क्षेत्र में एक स्थान से अचधक स्थानि पर तनवािचक के रूप में रल्जस्रीकृत करवाने के र्िए प्रततपर्द्ध करती ह और यहद मेरा नाम* या मेरे पतत या पत्नी का नाम र्भन्न स्थानि पर इस प्रकार प्रकर् होता ह तो मेरे मूि तनवास स्थान, ल्जसके र्िए मनैं े कथन कया ह , की तनवािचक नामाविी के अतिंतम भाग के र्सवाय ऐसे सभी स्थानि से उसे हर्ा हदया जाए । तारीख : .................................... ....................................... (हस्ताक्षर) अर्भिेख कायाििय/कमािंडेंर् कायाििय सत्यापपत कया गया और ठीक पाया गया फोर्ियो सिं. ______________ (हस्ताक्षर) ______________ स्थान ______________ (पदनाम) ______________ तारीख ______________ अर्भिेख भारसाधक आ फसर[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (निर्वाचि कवयवालय में उपयोग हेतु) कथन .................................................20 .......................... को प्राप्त हुआ ............................... सभा तनवािचन क्षेत्र सिं. ........................... के र्िए तनवािचन नामाविी में सेवा तनयोल्जत मतदाता भाग क्रम सिं. ............................. पर रल्जस्रीकृत कया गया । तारीख : ..................................... तनवािचन रल्जस्रीकरण आ फसर ......................... * जो िागू न हो तो कार् दील्जए । "प्ररूप-2क परू े चेहरे को सामने से उपदर्शति (नियम 7 देखिए) करते हुए नवीनतम अहस्ताक्षररत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 पासपोर्ि आकार के फोर्ो (4.5 से.मी. x 3.5 से.मी.) चचपकाने के रवज्य के सशस्ट्र पुललस बल के ऐसे सदस्ट्य द्र्वरव, िो उस रवज्य स े बवहर सेर्व कर रहव है, र्िए स्थान । मवमूली निर्वस स्ट्थवि के बवरे में कथि नििी ब्यौरे परू ा नाम नातेदार का नाम नातेदार के प्रकार पपता माता पतत पत्नी अन्य आय ु वर् ि मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व र्िगिं परुु र् महहिा ईपीआईसी सिं. (यहद जारी की गई हो) _______________________________________ आधार के ब्यौरे : (कृपया उचचत खान े में सही का तनशान िगाएिं) (क) आधार सिं. या (ख) म ैं आधार सिंख्या प्रस्तुत नही िं कर सकता योंयि क मेरे पास आधार सिंख्या नहीिं ह मोबाइि सिं. (वक ल्पपक) ई-मेि पता (वक ल्पपक) _____________________________________________________________________________ म ैं घोर्णा करता हूिं क म ैं भारत का नागररक हूिं और यहद म ैं राज्य के बाहर सशस्त्र पर्ुिस सेवा न कर रहा होता तो म ैं तनम्न स्थान पर मामूिी तौर पर तनवासी होता :-- मकान/भवन/अपार्िमेंर् सिंख्या गिी/मोहपिा पररक्षेत्र नगर/ग्राम डाकघर पर्ुिस थाना तहसीि/तािुका/मिंडि पपन कोड ल्जिा राज्य/सिंघ राज्यक्षेत्र सभा तनवािचन क्षेत्र ________________________________________________________________________________________ सेर्व के ब्यौरे सेवा/बयोंसुआ स.िं _______________________________________________________________________ पल्िंयोंत _______________________________________________________________________ सशस्त्र पर्ुिस बि का नाम ______________________________________________________________________ कमािंडेंर् के कायाििय का नाम और पता _______________________________________________________________________ म ैं यह और घोर्णा करता/करती हूिं क मेरा/मेरी (पतत/पत्नी) श्री/श्रीमती .__________________________________________ ल्जसकी आय ु वर् ि मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व ह , मेरे साथ मामूिी तौर पर तनवास करता/करती ह और वह भारत का/की नागररक ह । म यह और घोर्णा करता/करती हूिं क मनैं े *और मेरी पत्नी या पतत न े न तो स्वय*िं/न मनैं े पहिे से ही रल्जस्रीकरण कराया हैं और न ही इस स्थान में जहािं वतमि ान में कायरि त हूिं और रह रहा/रही हूिं या कसी अन्य तनवािचन क्षेत्र की तनवािचन नामाविी के साधारण भाग में साधारण तनवािचकि के रूप में ऐसे रल्जस्रीकरण के र्िए आवेदन कया ह । म ैं यह भी घोर्णा करता/करती हूिं क मुझे उस पवचध की जानकारी ह , जो या उसी तनवािचन क्षेत्र में र्भन्न तनवािचन क्षेत्र में एक स्थान से अचधक स्थानि पर तनवािचक के रूप में रल्जस्रीकृत करवाने के र्िए प्रततपर्द्ध करती ह और यहद मेरा नाम* या मेरे पतत या पत्नी का नाम र्भन्न स्थानि पर इस प्रकार प्रकर् होता ह तो मेरे मूि तनवास स्थान, ल्जसके र्िए मनैं े कथन कया ह , की तनवािचक नामाविी के अतिंतम भाग के र्सवाय ऐसे सभी स्थानि से उसे हर्ा हदया जाए ।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] तारीख : .................................... ....................................... (हस्ताक्षर) कमािंडेंर् कायाििय सत्यापपत कया गया और ठीक पाया गया फोर्ियो सिं. ______________ (हस्ताक्षर) ______________ स्थान ______________ (पदनाम) ______________ तारीख ______________ कमािंडेंर् (निर्वाचि कवयवालय में उपयोग हेतु) कथन .................................................20 ................................... को प्राप्त हुआ .................................... सभा तनवािचन क्षेत्र सिं. ........................... के र्िए तनवािचन नामाविी में सेवा तनयोल्जत मतदाता भाग क्रम सिं. ............................. पर रल्जस्रीकृत कया गया । तारीख : ..................................... तनवािचन रल्जस्रीकरण आ फसर ......................... * जो िागू न हो तो कार् दील्जए । "प्ररूप-3 परू े चेहरे को सामने से (नियम 7 देखिए) उपदर्शति करते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 अहस्ताक्षररत पासपोर्ि आकार के नवीनतम फोर्ो (4.5 भवरत के बवहर पद पर भवरत सरकवर के अधीि नियोजित व्यजतत द्र्वरव मवमूली निर्वस स्ट्थवि के से.मी. x 3.5 से.मी.) बवरे में कथि चचपकाने के र्िए स्थान । नििी ब्यौरे परू ा नाम नातेदार का नाम नातेदार के प्रकार पपता माता पतत पत्नी अन्य आय ु वर् ि मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व र्िगिं परुु र् महहिा ईपीआईसी सिं. (यहद जारी की गई हो) _______________________________________ आधार के ब्यौरे : (कृपया उचचत खान े में सही का तनशान िगाएिं) (क) आधार सिं. या (ख) म ैं आधार सिंख्या प्रस्तुत नही िं कर सकता योंयि क मेरे पास आधार सिंख्या नहीिं ह मोबाइि सिं. (वक ल्पपक) ई-मेि पता (वक ल्पपक) _____________________________________________________________________________ म ैं घोर्णा करता हूिं क म ैं भारत का नागररक हूिं और यहद म ैं भारत सरकार के अधीन नीचे वर्णति पद धारण कए न होता तो म ैं तनम्न स्थान पर (परू ा डाक पता) मामूिी तौर पर तनवासी होता :-- मकान/भवन/अपार्िमेंर् सिंख्या गिी/मोहपिा पररक्षेत्र नगर/ग्राम डाकघर पर्ुिस थाना तहसीि/तािुका/मिंडि पपन कोड ल्जिा राज्य/सिंघ राज्यक्षेत्र सभा तनवािचन क्षेत्र ________________________________________________________________________________________[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 सेर्व के ब्यौरे पवर्शष्र् पहचान स.िं _______________________________________________________________________ भारत के बाहर धतृ पद के ब्यौरे _______________________________________________________________________ कायाििय प्रमुख का पता ______________________________________________________________________ म ैं यह और घोर्णा करता हूिं क मेरा/मेरी (पतत/पत्नी) श्री/श्रीमती .__________________________________________ ल्जसकी आय ु वर् ि मास जन्म की तारीख ता ता / मा मा / व व व व ह , मेरे साथ मामूिी तौर पर तनवास करता/करती ह और वह भारत का/की नागररक ह । म यह और घोर्णा करता/करती हूिं क मनैं े *और मेरी पत्नी या पतत न े न तो स्वय*िं/न मनैं े पहिे से ही रल्जस्रीकरण कराया हैं और न ही इस स्थान में जहािं वतमि ान में कायरि त हूिं और रह रहा/रही हूिं या कसी अन्य तनवािचन क्षेत्र की तनवािचन नामाविी के साधारण भाग में साधारण तनवािचकि के रूप में ऐसे रल्जस्रीकरण के र्िए आवेदन कया ह । म ैं यह भी घोर्णा करता/करती हूिं क मुझे उस पवचध की जानकारी ह , जो या उसी तनवािचन क्षेत्र में र्भन्न तनवािचन क्षेत्र में एक स्थान से अचधक स्थानि पर तनवािचक के रूप में रल्जस्रीकृत करवाने के र्िए प्रततपर्द्ध करती ह और यहद मेरा नाम* या मेरे पतत या पत्नी का नाम र्भन्न स्थानि पर इस प्रकार प्रकर् होता ह तो मेरे मूि तनवास स्थान, ल्जसके र्िए मनैं े कथन कया ह , की तनवािचक नामाविी के अतिंतम भाग के र्सवाय ऐसे सभी स्थानि से उसे हर्ा हदया जाए । तारीख : .................................... ....................................... (हस्ताक्षर) सत्यापपत कया गया और ठीक पाया गया (हस्ताक्षर) ______________ कायाििय प्रमुख का पदनाम (तनवािचन कायाििय में उपयोग हेतु) कथन .................................................20 ................................... को प्राप्त हुआ .................................... सभा तनवािचन क्षेत्र सिं. ........................... के र्िए तनवािचन नामाविी में सेवा तनयोल्जत मतदाता भाग क्रम सिं. ............................. पर रल्जस्रीकृत कया गया । तारीख : ..................................... तनवािचन रल्जस्रीकरण आ फसर ......................... * जो िागू न हो तो कार् दील्जए । 10 उक्त जनयमों के प्ररूप म के स्ट् र्ान पर जनमन जलजखत प्ररूप रखा िाएगा, अर्ाात:्-- “प्ररूप 6 [तनयम 13(1) और (26) देर्खए] प्ररूप सिंo. ____________ भवरत निर्वाचि आयोग (कायाििय द्वारा भरा जाए) िए मतदवतवओं के ललए आर्ेदि पर सेवा में, तनवािचक रल्जस् रीकरण आ फसर, सभा तनवाचनि क्षेत्र की सिंख् या और नाम सिं. नाम या सिंसदीय तनवाचनि क्षेत्र की सिंख् या और नाम @ सिं. नाम (@ केवि उन सिंघ राज् यक्षेत्रि के र्िए जहािं पवधानसभा नहीिं ह ) म ैं उपरोयों त तनवािचन क्षेत्र के र्िए तनवािचक नामाविी में मेरा नाम सल्म् मर्ित करने के र्िए आवेदन प्रस् ततु करता/करती हूिं ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (1)(क) नाम (राज् य की राजभार्ा में) प्रथम नाम, उसके पश् चात म म‍ य नाम सफेद पष्ृ ठभूर्म के साथ परू े चेहरे को सामने से उपदर्शति करते हुए अहस्त ाक्षररत रिंगीन पासपोर्ि आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम फोर्ो चचपकाने के र्िए स्थान उपनाम (यहद कोई हो) (1)(ख) नाम (अिंग्रेजी में, बड े अक्षरि में) प्रथम नाम, उसके पश् चात म म‍ य नाम उपनाम (यहद कोई हो) अस् वीकरण : यहद नाम अिंग्रेजी में नहीिं भरा जाता ह , तो उसका सॉफ्र्वेयर द्वारा र्िप्यन्तरण कया जाएगा । *(2)(क) नातदे ार में से कसी एक का नाम और उपनाम (राज् य की राजभार्ा में):- पपता या माता या पतत या पत्नी या अनाथ की दशा में पवचधक सिंरक्षक *(2)(ख) उपरोयों त उल्प िर्खत नातदे ार का नाम और उपनाम (अिंग्रेजी में, बड े अक्षरि में ) (3) स् वयिं की मोबाइि सिं0 (यहद उपिब् ध ह ) (या) मद सिं. 2 पर उल्प िर्खत नातदे ार की मोबाइि सिं0 (4) स् वयिं का ई-मेि खाता (यहद उपिब् ध ह ) (या) मद सिं. 2 पर उल्प िर्खत नातदे ार का ई- मेि खाता[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (5) आधार के ब् यौरे:- ((समुचचत बॉयों स पर सही का तनशान िगाए) (क) आधार सिं0 या (ख) म ैं आधार सिं0 प्रस् तुत नहीिं कर सकता, यों यि क मेरे पास आधार सिंख् या नहीिं ह । (6) र्िगिं पुरूर् स् त्री ततृ ीय र्िगिं (7) (क) जन्म तारीख ता ता / मा मा / व व व व (ख) आयु के सबूत के समथनि में दस् तावेज की स् व:प्रमार्णत प्रतत सिंि्‍ न ह (तनम् नर्िर्खत में से कोई एक) (i) जन्म तारीख के सबूत के प्रमुख दस् तावेज ^:- (इनमें से कोई एक) 1. सक्षम स् थानीय तनकाय/नगरपार्िक प्राचधकरण/जन्म -मत्ृ यु रल्जस् रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र 2. आधार काड ि 3. प न काड ि 4. चािन अनुज्ञल्प् त 5. सीबीएसई/आईसीएसई/राज् य र्शक्षा बोडों द्वारा जारी कक्षा 10 6. भारतीय पासपोर्ि या कक्षा 12 का प्रमाणपत्र, यहद इसमें जन्म तारीख अिंतपवष्ि र् ह । (ii) जन्म तारीख के सबूत के र्िए कोई अन्य दस् तावेज :- (यहद कोई प्रमुख दस् तावेज उपिब् ध नहीिं हो) (कृपया पवतनहदिष् र् करें) ______ _________________ (8) (क) मकान/भिन/अपाटामटें सं0 गिी/क्षेत्र/स् थानीय क्षेत्र/मोहप िा/रोड वतमि ान साधारण नगर/गािंव डाक घर तनवास (पूरा पता) पपन कोड तहसीि/तािुका/मिंडि ल्जिा राज् य/सिंघ राज् यक्षेत्र10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पपता/पतत-पत्न ी/वयस् क ब्‍ चि, यहद उसी पत े पर तनवािचक के रूप में पहिे से ही नामािं कत ह , में से कसी एक के नाम में पत े की स्व :प्रमार्णत प्रतत (उनमें से कोई एक सिंि्‍ न करे) (i) तनवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस् तावेज ^:- (इनमें से कोई एक) 1. उस पत े पर पानी/बबजिी/ग स कनेयोंश न बबि (कम से कम 1 वर् ि का) 2. आधार काड ि 3. राष् रीय/अनुसूचचत बकैं /डाक घर की वतमि ान पास बुक 4. भारतीय पासपोर्ि 5. राजस् व पवभाग का भूर्म स् वार्मत् व अर्भिेख, ल्जसमें कसान बही भी ह 6. रल्जस् रीकृत कराया पट्र्ा पविेख ( कराएदार की दशा में) 7. रल्जस् रीकृत पवक्रय पविेख (स् वयिं के घर की दशा में) (ii) तनवास के सबूत के र्िए कोई अन् य दस् तावेज : - (यहद प्रमुख दस् तावेज उपिब् ध नहीिं ह ) (कृपया पवतनहदिष् र् करें ) #_________________________________________________________ (9) हदव यािंगता का प्रवग,ि यहद कोई हो (व कल्प पक) चर्ित्र दृल्ष् र् मूक-बचधर यहद कोई और हो (वणिन करें) ________________________________________________________ (10) मेरे पररवार के सदस् यि, ल्जनके नाम वतमि ान पत े पर तनवािचक नामाविी में पहिे से ही सल्म् मर्ित ह और ल्जनके साथ म ैं वतमि ान में रह रहा हूिं, के ब् यौरे तनम् नानुसार ह : पररवार के सदस् य का आवेदक के साथ सिंबिंध नाम: उसका तनवािचक फोर्ो पहचान पत्र सिं0 : घोिणव म ैं घोिणव करतव हूं कक अपिे सर्ोत्तम ज्ञवि और षर्श्र्वस के अिुसवर,-- (i) म ैं भवरत कव िवगररक हूं और मेरे िि म कव स्ट् थवि है :-- ______________________________ ग्रवम/शहर ______________________________________ जिलव _________________________ रवि य /संघ रवज् यक्षेेर (ii) म ैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8(क) में ददए गए पते र्वले स्ट्थवि में ........................ (मवस और र्ि ा कव र्णिा करें) से मवमूली तौर से निर्वसी हूूँ । (iii) म ैं निर्वाचक िवमवर्ली में सज‍ मललत ककए िविे के ललए पहली बवर आर्ेदि कर रहव हूं और ककसी सभव निर्वाचि क्षेेर/संसदीय निर्वाचि क्षेेर के ललए मेरव िवम पहले से ही सज‍मललत िहीं ककयव गयव है । (iv) मेरे पवस आयु सबूत के प्रमुि दस्ट् तवर्ेिों में से कोभ भी दस्ट् तवर्ेि िहीं है । अत:, मिैं े आयु सबूत के समथिा में ......................... .................... (दस्ट् तवर्ेि कव िवम) संल‍ि ककयव है (यदद लवगू ि हो, तो काट दे) । (v) मुझ े ज्ञवि है कक इस आर्ेदि के संबंध में ऐसव उपरोत त कथि यव घोिणव करिव, िो लमथ् यव है और जिसके लमथ् यव होिे कव मुझ े ज्ञवि यव षर्श् र्वस है यव जिसके स‍ य होिे कव म ैं षर्श् र्वस िहीं करतव/करती हूं, लोक प्रनतनिधध‍ र् अधधनियम, 1950 (1950 कव 43) की धवरव 31 के अधीि कवरवर्वस से, जिसकी अर्धध एक र्ि ातक की हो सकेगी यव िुमवािे से यव दोिों स,े दण्ड िीय अपरवध होगव । तारीख:_______________ स् थान :______________ आवेदन के हस् ताक्षर/बाएिं हाथ के अिंगूठे का तनशान[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 अर्भगम्य ता अनुदेश :- हदव यािंगजन अचधकार अचधतनयम, 2016 और हदव यािंगजन अचधकार तनयम, 2017 के उपबिंधि के आिोक में, बौद्चधक हदव यािंगता, स् वपरायणता, प्रमल्स् तष् क घात और बहु हदव यािंगता आहद वािे व यल्यों त की दशा में, हदव यािंग व यल्यों त का हस् ताक्षर या बाएिं हाथ के अिंगूठे का तनशान या उसके/उसकी पवचधक सिंरक्षक का हस् ताक्षर या बाएिं हाथ के अिंगूठे का तनशान अपेक्षक्षत होगा । तटप्प ण - * पववाहहत स् त्री आवेदक की दशा में, अचधमानत: पतत का नाम उल्प िर्खत कया जाए । ^ उल्पिर्खत दस् तावेज की स्वप्रमार्णत प्रतत का प्रस् तुत कया जाना सेवाओ िं के त् वररत पररदान को सुतनल्श् चत करेगा । # उल्पिर्खत दस् तावेज उपिब् ध नहीिं होने की दशा में, मौका सत् यापन आवश् यक ह । उदाहरणाथि, प्रवगों, ज से गहृ पवहीन भारतीय नागररकि, जो तनवािचक होने के र्िए अन् यथा यो्‍ य ह , िे कन ल्जनके पास साधारण तनवास के सबूत का कोई दस् तावेज नहीिं ह , तनवािचक रल्जस् रीकरण अचधकारी, मौका सत् यापन के र्िए कसी अचधकारी को पदार्भहहत करेगा ।  आर्ेदि के ललए अलभस्ट् र्ीकृनत/रसीद  अर्भस् वीकृतत सिंख् या तारीख श्री/श्रीमती/सुश्री .................................................... का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप् त हुआ । [आवेदक, आवेदन की प्राल्स् थतत जािंचने के र्िए अर्भस् वीकृतत सिंख् या का सिंदभ ि िे सकती ह ।] ईआरओ/एईआरओ/बीएिओ का नाम/हस्ताक्षर प्ररूप 6 से सिंि्‍ न कया जाए (*के साथ चचल्न् हत स् थान आज्ञापक ह ) प्ररूप म आििे न भरे िान ेके जलए मागिा िाक जसद्धांत 1. सामान्य अनिु िे :-- (क) आिेिन, ऐसे सभा जनिााचन िेत्र (एसी)/संसिीय जनिााचन िेत्र (पीसी) के जनिााचक रजिस्ट्र ीकरण रदिसर को संबोजधत दकए िाएंगे, जिसमें आिेिक साधारणतया जनिास करता है। यदि आिेिक सभा जनिााचन िेत्र/संसिीय जनिााचन िेत्र की संखय ा और नाम के बारे में नहज िानता ह ै या उसे कोई िंका है, तो उसे जनिााचक रजिस्ट्र ीकरण रदिसर द्वारा सहायता िी िा सकेगी और आिेिन को केिल सभा जनिााचन िेत्र/संसिीय जनिााचन िेत्र की संखय ा और उसका नाम उजल् लजखत न दकए िाने के आधार पर रद्द नहज दकया िाएगा। (ख) आिेिक, अंग्रेिी या राज्य की रािभार्ा में आिेिन की प्रजिजष् टयां भर सकता है और यह आिेिन को रद्द दकए िाने का आधार नहज होगा। (ग) दकसी िांत स्ट्टेिन पर उसके पिस्ट्र्ापन के स्ट्र्ान पर जनिााचक नामािली में साधारण जनिााचक के रूप में नामांकन के जलए आिेिन करने िाले सेिारत कार्माक को यह सुजनज‍ चत कर लेना चाजहए दक िह दकसी अन् य जनिााचन िेत्र में सेिारत मतिाता या साधारण जनिााचक के रूप में पहले से ही नामांदकत न हो।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] *(घ) िोटो: सिेि पृष् ठभूजम के सार् अ्‍ ी गुणित् ता िाली, रंगीन पासपोटा आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की निीनतम अहस्ट् ताितरत िोटो दिए गए स्ट् र्ान पर जचपकाई िानी चाजहए। आंखे खुली होनी चाजहए और चेहरे के िोनों दकनारे स्ट् पष् ट रूप से दिखाई िने े चाजहए । (ङ) जनिााचक िोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) : ईपीआईसी, नामांकन के प‍ चात्, समुजचत पािती के सार् जबना दकसी लागत के या स्ट्प ीड पोस्ट् ट के मा्‍य म से दिए गए डाक पते पर पतरित् त दकया िाएगा। 2. मि (1)* (नाम) : सही नाम और ितानी, राज्य की रािभार्ा और अंग्रेिी िोनों में प्रस्ट् तुत दकया िाना चाजहए । यदि केिल एक भार्ा में भरा गया है तो प्रणाली स्ट्ि त: ही अन् य भार्ा में जलप्यन्तरण करेगी, जिससे ितानी में त्रुतटयां हो सकती ह।ै 3. मि (2क) और मि (2ख) *(नातिे ार का नाम और उपनाम) : जििाजहत मजहला आिेिक की ििा में, अजधमानत: उसके पजत का नाम उल् लेजखत दकया िा सकेगा। (स्ट् तंभ में लागू नहज होने िाले जिकल् पों को काट िें।) 4. मि (5) आधार के ब्य ौरे : प्रजिजष् टयों के अजधप्रमाणन के प्रयोिन के जलए आधार संखय ा प्रस्ट् तुत की िानी चाजहए। यदि आिेिक के पास आधार संखय ा नहज है तो मि 5(ख) पर बॉक् स में उसका उल् लेख दकया िाए। 5. मि (म) (ललगं ) : *(क) ललंग के जलए उपबंजधत समुजचत बॉक्स में स्ट्प ष् ट रूप से ‘पुरूर्’/‘स्ट् त्री’/‘तृतीय ललंग’ जचजन् हत दकया िाना चाजहए। (ख) तृतीय ललंग से संबंजधत आिेिक, अपने ललंग को ‘पुरूर्’ के रूप में या ‘स्ट् त्री’ के रूप में या ‘तृतीय ललंग’ के रूप में उपिर्िात कर सकेगा। म. मि (7)(क)(ख) (िन्म तारीख) : *(क) आयु के सबूत के रूप में प्रमुख िस्ट् तािेिों में से दकसी एक की स्ट् ि:प्रमाजणत प्रजत संल्‍न की िा सकती है। प्रमुख िस्ट् तािेि का प्रस्ट् तुत दकया िाना त् ितरत रजिस्ट्र ीकरण और सेिाे के पतरिान को सुजनज‍ चत करेगा। (ख) यदि कोई प्रमुख िस्ट् तािेि उपलब् ध नहज है, तो आिेिक को आयु के समर्ान में कोई अन् य िस्ट् तािेि संल्‍न करना चाजहए ; और उक् त िस्ट् तािेि का नाम प्ररूप के भाग ‘घोर्णा’ की मि 7(ii) और मि (iv) में उजल् लजखत होना चाजहए । ऐसे मामलों में, आिेिक को सत् यापन के जलए जनिाचा क रजिस्ट्र ीकरण रदिसर या दकसी अन् य पिाजभजहत रदिसर के समि व् यजक् तगत रूप से उपजस्ट् र्त होना होगा । 7. मि (8)(ितमा ान साधारण जनिास) : *(क) साधारण जनिास के सबूत के रूप में आिेिक/माता-जपता/पजत-पत् नी के नाम के दकसी प्रमुख िस्ट् तािेि की स्ट् ि:प्रमाजणत प्रजत के सार् जपन कोड सजहत पूरा डाक पता उजल् लजखत दकया िाना चाजहए। (ख) िेड/िुटपार्ों पर जनिास करने िालें गृहजिहीन भारतीय नागतरकों और ऐसे सेक् स िकार, जिनके पास साधारण जनिास का कोई िस्ट् तािेिी सबूत नहज है, की ििा में आि‍ यक मौका सत् यापन दकया िाएगा, यदि िे नामांकन के जलए अन् यर्ा यो्‍य हों। (ग) जिद्यार्ी, िो नामांकन के जलए यो्‍य हो, या तो अपने माता-जपता या ऐसे हॉस्ट् टल/मैस के स्ट् र्ान पर, िहां िे साधारणतया जनिास करते है, नामांकन करा सकते ह ैं। 8. *घोर्णा : “घोर्णा” भाग की सभी प्रजिजष् टयां सभी तरह से पूरी होनी चाजहए । कृपया ्‍य ान ि ेदक घोर्णा भाग म ेंकोई जम‍य ा कर्न करना लोक प्रजतजनजधत्ि अजधजनयम, 1950 की धारा 31 के अधीन कारािास स,े जिसकी अिजध एक िर् ातक की हो सकेगी या िमुाना ेस ेया िोनों स,े िण्ड नीय अपराध होगा ।”।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 11. उक् त जनयमों के प्ररूप मक के प‍ चात् जनम नजलजखत प्ररूप अंत:स्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाात :-- “प्ररूप 6ि [तनयम 26ख देर्खए] भवरत निर्वाचि आयोग निर्वाचक िवमवर्ली अधधप्रमवणि के प्रयोिि के ललए आधवर संख् यव की सूचिव कव पर म ैं ....................................................................... (तनवािचक का नाम), ............................... ........................................ ............................ (सभा तनवािचन क्षेत्र/सिंसदीय तनवािचन क्षेत्र का नाम) में नामािं कत हूिं और मेरा तनवािचक फोर्ो पहचान पत्र सिं0 ह । म ैं तनवािचक नामाविी में मेरी प्रपवल्ष् र् के अचधप्रमाणन के प्रयोजन के र्िए तनम् नर्िर्खत सूचना प्रस् तुत करता हूिं :-- (समुचचत बॉयों स पर सही का तनशान िगाए) (क) आधार सिं0 या (ख) म ैं आधार सिं0 प्रस् तुत नहीिं कर सकता, यों यि क मेरे पास आधार सिंख् या नहीिं ह । तनवािचक के हस् ताक्षर : ............................... तनवािचक का नाम : ................................... ई-मेि पता/मोबाइि सिं0 : ....................................... स् थान : ............................... तारीख : ...............................”। ---------------------14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 12. उयों त तनयमि के प्ररुप 7 और प्ररुप 8 के स् थान पर क्रमश:, तनम् नर्िर्खत प्ररुप रखे जाएिंगे, अथाित म :- “प्ररुप-7 (नियम 13 (2) और (26) देिें) प्ररूप सिं0........... (कायाििय द्वारा भरा जाए) भवरत निर्वाचि आयोग षर्द्यमवि निर्वाचक िवमवर्ली में िवम को सज‍ मललत करि/ेहटान े के प्रस्ट् तवर् के ललए आक्षेेप हेतु मतदवतव आर्ेदि प्ररुप सेिा में, जनिााचक रजिस्ट्र ीकरण रदिसर, सं. और जिधान सभा जनिााचन िेत्र का नाम सं. नाम----------------------------------- या सं. और संसिीय जनिााचन िेत्र का नाम@ सं. नाम----------------------------------- (@केिल उन संघ राज्य िेत्रों के जलए िहां जिधान सभा नहज ह ै) मैं जिद्यमान जनिााचक नामािली में प्रस्ट् ताजित नाम को सजम मजलत करने/हटाने के प्रस्ट् ताि के जलए आिेप हते ु आिेिन प्रस्ट् तुत करता ह ं। (1) आवेदक का नाम (2) ईपीआईसी सिं. ---------------------------------------------- स् वयिं का मोबाइि सिंख् या नातदे ार का मोबाइि सिंख् या (2) आवेदन/आक्षेप का पवकपप : (समुचचत पवकप प पर सही का तनशान िगाए) (कोई एक) (i) म ैं वतमि ान नामाविी में पहिे से सल्म् मर्ित नीच े उल्पिर्खत व यल्यों त के नाम को तनम् नर्िर्खत कारणि में से कसी एक कारण से हर्ाने का अनुरोध करता हूिं । ( कसी एक पर सही का तनशान िगाएिं) मत्ृ य ु अवयस्क अनुपल्स् थत/स् थायी रुप से स् थानािंतररत पहिे से नामािं कत भारतीय नागररक नहीिं ह । (ii) म ैं तनम् नर्िर्खत कारणि में से कसी एक कारण से वतमि ान नामाविी में नीच े उल्प िर्खत व यल्यों त के नाम को सल्म् मर्ित करने के प्रस् ताव पर आक्षेप करता हूिं । ( कसी एक पर सही का तनशान िगाएिं) मत्ृ य ु अवयस्क अनुपल्स् थत/स् थायी रुप से स् थानािंतररत पहिे से नामािं कत भारतीय नागररक नहीिं ह । (iii) म ैं तनम् नर्िर्खत कारणि में से कसी एक कारण से तनवािचक नामाविी से अपने नाम को हर्ाने का अनुरोध करता हूिं ( कसी एक पर सही का तनशान िगाएिं) स् थायी रुप से स् थानािंतररत पहिे से नामािं कत भारतीय नागररक नहीिं ह ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (3) ऐसे व यल्यों त के ब् यौरे ल्जसके सिंबिंध में आक्षेप कया गया ह , तनम् नानुसार हैं : नाम_________________ उपनाम ___________ ईपीआईसी सिं. (यहद उपिब्ध हो) ________________ मकान/भवन/अपार्िमेंर् सिं. गिी/क्षेत्र/स्थानीय/मोहपिा/सडक नगर/ग्राम डाक घर पपन कोड तहसीि/तािुका/मिंडि ल्जिा राज्य/सिंघ-राज्यक्षेत्र घोिणव म ैं यह घोिणव करतव/करती हूं कक मेरी सर्ोतम िविकवरी और षर्श् र्वस के अिुसवर कक मुझ े ज्ञवत है कक ऐसव कथि करिव यव घोिणव करिव िो अस‍ य है और जिसके लमथ्यव होिे कव मुझ े ज्ञवि यव षर्श् र्वस है यव जिसके स‍य होिे कव मुझ े षर्श् र्वस िहीं है, लोक प्रनतनिधध‍ र् अधधनियम 1950 (1950 कव 43) की धवरव 31 के अधीि ऐसे कवरवर्वस से जिसकी अर्धध एक र्ि ा तक की हो सकेगी यव िुमवािे से, दोिों से, दंडिीय है । स् थान:……………........................ तारीख: ................ आवेदक के हस् ताक्षर/अिंगूठे का तनशान……….…................. सुगम् यतात् मक अनुदेश: हदव यािंगजन अचधकार अचधतनयम, 2016 और हदव यािंगजन अचधकार तनयम, 2017 के उपबिंधि के आिोक में, बौद्चधक हदव यािंगता, स्वपरायणता, प्रमल्स्तष्क घात और बहुहदव यािंगता आहद वािे वयल्योंत की दशा में, हदव यािंगजन के हस्त ाक्षर या बाएिं हाथ के अिंगूठे का तनशान या उसके/उसकी पवचधक सिंरक्षक के हस् ताक्षर या उसके बाएिं हाथ के अिंगूठे का तनशान अपेक्षक्षत होगा । आर्ेदि की अलभस्ट् र्ीकृनत/रसीद अर्भस् वीकृतत सिं. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ तारीख __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ श्री/श्रीमती/सुश्री ___________________ ________________________________ का प्ररूप 7 में आवेदन प्राप् त हुआ ह [आवेदक, आवेदन की प्राल्स् थतत जािंचने के र्िए अर्भस् वीकृतत सिंख् या का सिंदभ ि िे सकता ह ]। ईआरओ/एईआरओ/बीएिओ का नाम/हस् ताक्षर प्ररुप 7 आिेिन भरन ेके जलए मागिा िाक जसद्धातं 1. साधारण अनिु िे : (क) आिेिन,दकसी जनिााचन िेत्र की जिद्यमान जनिााचन नामािली में रजिस्ट्र ीकृत जनिााचक द्वारा दकया िा सकता है; (ख) यह आिेिन दकसी रजिस्ट्र ीकृत जनिााचक के संबंध में कोई आिेप करने/दकसी जनिााचन िेत्र की जनिााचक नामािली, जिसमें आिेिक स्ट् ियं रजिस्ट्र ीकृत ह,ै की जनिााचक नामािली मे प्रजिजि के प्रस्ट्ताजित सजममलन के संबंध में आिेप करने या जनिााचक नामािली से आिेिक के अपने नाम को हटाने के अनुरोध के जलए दकया िा सकता है 2. मि सखं य ाकं 1 (आिेिक का नाम): आिेिक अपना नाम, ईपीआईसी संखय ांक और अपना/नातेिार (जपता/माता/पजत/जिजधक संरिक) की मोबाइल सं. उजल् लजखत करें । 3. मि सखं य ाकं 2 (आिपे /नाम हटान ेके आिेिन का जिकल्प ) : आिेिक को दकसी एक जिकल् प पर सही का जनिान लगाना होगा जिसके जलए िह आिेिन करने का आिय रखता ह ै । उसे नीचे उजल् लजखत कारणों, िैसे मृत् यु के कारण, अियस्ट्क , अनुपजस्ट् र्जत/स्ट्र् ायी रुप स े स्ट् र्ानांतरण, उसी स्ट् र्ान या दकसी अन् य स्ट् र्ान पर पहले से ही जनिााचन नामािली में नामादं कत है, भारतीय नागतरक नहज ह ै आदि, के दकसी एक जिकल्प पर सही का जनिान लगाना होगा दक उसके अनुसार जिस व् यजक् त के जिरुद्ध आिेप दकया गया है, िह जनिााचक नामािली में सजम मजलत दकए िान े के जलए क् यों अर्हता नहज ह।ै आिेप या नाम को हटाने के जलए दिए गए कारणों हते ु सबूत का भार आिेिक पर होता ह ै।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. मि स.ं 3 (ऐस ेव्य जक्त के ब्य ौरे जिसके सबं ंध म ेंआिपे दकया गया ह)ै : आिेिक को ऐसे व् यजक् त का नाम, उपनाम, भाग सं., क्रम सं. और ईपीआईसी सं. भरनी होगी जिसके नाम को सजम मजलत करने हते ु आिेप दकया गया ह ै या जिसके नाम को हटाना इजप्स त ह ै । व् यजक् त के भाग सं. और क्रम सं. की www.nvsp.in या मतिाता हल्े प लाइन ऐप से खोि की िा सकती ह ै। 5. घोर्णा : आिेिक को “घोर्णा'' करनी होगी दक आिेिन में िर्णात त‍ य और जिजिष् टयां उसकी सिवोततम िानकारी और जि‍ िास के अनुसार सही है । कृपया यह नोट करें दक घोर्णा के दकसी भाग म ेंदकया गया कोई जम‍या कर्न लोक प्रनतनिधध‍ र् अधधनियम 1950 (1950 कव 43) की धवरव 31 के अधीि ऐसे कवरवर्वस से जिसकी अर्धध एक र्ि ातक की हो सकेगी यव िुमवािे से, दोिों से, दंडिीय है । “प्ररुप-8 (जनयम 13 (3) और (2म) िखे )ें प्ररूप सं0........... (कायाालय द्वारा भरी िाए) भारत जनिाचा न आयोग जिद्यमान जनिाचा क नामािली/ईपीआईसी प्रजतस्ट्र् ापन/दिव्य ागं िन जचांनादं कत करने सबं धं ी प्रजिजष्ट यों का सुधार/जनिास स्ट्र् ानातं रण हते ु मतिाता आििे न प्ररुप सेवा में, तनवािचक रल्जस् रीकरण ऑ फसर, सिं. और पवधान सभा तनवािचन क्षेत्र का नाम स.िं नाम____________________ या सिं. और सिंसदीय तनवािचन क्षेत्र का नाम@ सिं. नाम_____________________ (@केवि उन सिंघ राज् यक्षेत्रि के र्िए जहािं पवधान सभा नहीिं ह ) (I) आवेदक का नाम ईपीआईसी सिं _________________________________ आधार ब् यौरे : (कृपया समुचचत बायों स पर सही का तनशान िगाएिं) (क) आधार सिंख् यािंक या (ख) म ैं आधार सिंख् यािंक प्रस् तुत करने में सक्षम नहीिं हूिं यों यि क मेरे पास आधार सिंख् यािंक नहीिं ह । स्व यिं का मोबाइि सिंख् या (या) पपता/माता/ कसी अन्य नातदे ार का मोबाइि सिंख् या, (यहद उपिब् ध हो)__________________________________.. स्व यिं की ई-मेि आईडी (या) ______________________________________ पपता/माता/ कसी अन्य नातदे ार का मेि आईडी (यहद उपिब्ध हो)___________________________________[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (II) म ैं तनम्न र्िर्खत हेतु आवेदन प्रस् तुत करता हूिं (तनम् नर्िर्खत में से कसी एक पर सही का तनशान िगाएिं) 1 जनिास का स्ट्र् ानांतरण (या) 2 जिद्यमान जनिााचक नामािली में प्रजिजष् टयों का सुधार (या) 3 जबना सुधार के ईपीआईसी प्रजतस्ट् र्ापन का मुद्दा और 4. दिव् यांगिन व् यजक् तयों के रुप में जचांनांदकत करने हते ु अनुरोध 1. निर्वस स्ट्थ विवंतररत करिे हेतु आर्ेदि : मनैं े तनवास स्थ ानािंतररत कर र्िया ह और म ैं अनुरोध करता हूिं क मेरा नाम पूव ि पत े से हर्ाया जाए और मेरे नीच े उल्प िर्खत वतमि ान पत े पर स् थानािंतररत कर हदया जाए । म ैं अनुरोध करता हूिं क, मेरे पत े में पररवतनि के कारण मुझ े एक प्रततस् थापपत ईपीआईसी जारी कया जाए । अत:, म ैं अपना पुराना ईपीआईसी वापपस करता हूिं । वतमि ान मामूिी तनवास (पूण ि पता) भवन/मकान/अपार्िमेंर् सिंख् या नगर/ग्राम पपन कोड/ल्जिा........ गिी/क्षेत्र/स् थान/मोहपि ा/सडक डाकघर तहसीि/ताप िुका/मिंडि राज् य/सिंघ राज् यक्षेत्र पत े के साक्ष् य की एक स् वत:अनुप्रमार्णत प्रतत या तो आवेदक के नाम या माता-पपता/पतत-पत्न ी/वयस् क बािक, में से कसी एक, यहद वह उसी पत े पर तनवािचक के रुप में पहिे से ही नामािं कत ह (उनमें से कोई एक सिंि्‍ न करें) मुख् य दस् तावेज 1 उस पत े का (कम से कम एक वर्)ि जि/पवद्युत/ग स कनेयों शन बबि 2. आधार काड ि 3. राष् रीयकृत/अचधसूचचत बकैं /डाकघर की वतमि ान पासबुक 4.. भारतीय पासपोर्ि 5. राजस् व पवभाग का भूर्म स् वार्मस् व ररकाड ि ल्जसमें कसान बही भी ह । 6. रल्जस् रीकृत भाडा पट्र्ा पविेख ( कराएदार की दशा में) 7. रल्जस् रीकृत पवक्रय पविेख (स् वयिं के घर की दशा में) कोई अन्य (कृपया पवतनहदिष् र् करें) (2) पवद्यमान तनवािचक नामाविी में प्रपवल्ष् र्यि का सुधार करने हेतु आवेदन कृपया तनवािचक नामाविी/ईपीआईसी में मेरे तनम्न र्िर्खत ब् यौरे का सुधार करें । (अचधकतम 4 प्रपवल्ष्र्यि/पवर्शल्ष्र्यि का सुधार कया जा सकता ह ) (कृपया नीच े समुचचत बायों स में सही का तनशान िगाएिं) दावे के समथनि में स्वत: अनुप्रमार्णत दस् तावेजी साक्ष् य की प्रतत सिंि्‍ न करें18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1. ____नाम नवीनतम पासपोर्ि आकार का 2. ____र्िगिं अहस् ताक्षररत रिंगीन फोर्ो पूरे 3. ____जन्म तारीख/आयु चेहरे को सामने से उपदर्शित 4. ____नात े का प्रकार करते हुए, श् वेत पष्ृ ठभूर्म 5. ____ नातदे ार का नाम सहहत (4.5 सें.मी. X 3.5 6. _____पता सें.मी.) चचपकाने के र्िए 7. _____ मोबाइि सिंख् या स्थान, (केवि तभी जब फोर्ो 8. _____फोर्ो पररवततति कया जाए)। उपरोयों त दावे के समथनि में सििं ्‍ न कए गए दस् तावेज का नाम म ैं अनुरोध करता हूिं क मेरे व यल्यों तक ब् यौरि में पररवतनि के कारण मुझ े प्रततस् थापपत ईपीआईसी जारी कया जाए । अत:, म ैं अपना पुराना ईपीआईसी वापपस करता हूिं। 3. बबिव सुधवर ककए प्रनतस्ट् थवषपत भपीआभसी िवरी करिे हेतु आर्ेदि म ैं अनुरोध करता हूिं क मुझ े एक प्रततस् थापपत ईपीआईसी जारी कया जाए यों यि क मेरा मूि ईपीआईसी तनम् नानुसार ह :- (समुचचत बायों स में सहीिं का तनशान िगाएिं) खो गया तनयिंत्रण से परे कारण के कारण बाढ़, अल््‍ न, अन्य प्राकृततक आपदा आहद के कारण नष् र् हो गया कर्-फर् गया अत:, म ैं अपने कर्े-फर्े/पुराने ईपीआईसी को वापस करता हूिं (या) मनैं े खोए हुए ईपीआईसी के र्िए प्रथम सूचना ररपोर्ि की प्रतत सिंि्‍ न कर दी ह और म ैं पहिे जारी कए गए ईपीआईसी को वापपस करने का वचन देता हूिं यहद वह मुझ े बाद में कसी स् तर पर प्राप् त होता ह । 4. ददव् यवंगिि के रुप में धचांिवंककत करिे हेतु आर्ेदि हदव यािंगता का प्रवग ि (हदव यािंगता की प्रवग ि के र्िए समुचचत बायों स में सही का तनशान िगाएिं) िोकोमोहर्व दृल्ष्र्क मूक-बतघर यहद कोई अन्य ह (वणनि करें).................................................................................. घोिणव: म ैं यह घोिणव करतव हूं कक मेरी सर्ोतम िविकवरी और षर्श् र्वस के अिुसवर कक मुझ े ज्ञवत है कक ऐसव कथि करिव यव घोिणव करिव िो अस‍य है और जिसके लमथ्यव होिे कव मुझ े ज्ञवि यव षर्श् र्वस है यव जिसके स‍ य होिे कव मुझ े षर्श् र्वस िहीं है,लोक प्रनतनिधध‍ र् अधधनियम 1950 (1950 कव 43) की धवरव 31 के अधीि ऐसे कवरवर्वस से जिसकी अर्धध एक र्ि ा तक की हो सकेगी यव िुमवािे से, दोिों से, दंडिीय है। स्थ ान _______________ तारीख _______________ आवेदक के हस्त ाक्षर/अिंगूठे का तनशान _____________________________________[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 सुगम् यतात् मक अनुदेश: हदव यािंगजन अचधकार अचधतनयम, 2016 और हदव यािंगजन अचधकार तनयम, 2017 के उपबिंधि के आिोक में, बौद्चधक हदव यािंगता, स्वपरायणता , प्रमल्स्तष्क घात और बहुहदव यािंगता आहद की दशा में, हदव यािंगजन के हस् ताक्षर या बाएिं हाथ के अिंगूठे का तनशान या उसके/उसकी पवचधक सिंरक्षक के हस् ताक्षर या उसके बाएिं हाथ के अिंगूठे का तनशान अपेक्षक्षत होगा । ^प्रमुख दस्तावेज़ की स्वप्रमार्णत प्रतत का प्रस्तुत कया जाना सेवाओिं के त्वररत पररदान को सुतनल्श्चत करेगा। अलभस्ट् र्ीकृनत/रसीद अर्भस् वीकृतत सिं. _______________________ तारीख ______________________ श्री/श्रीमती/सुश्री _________________________________________________ का प्ररूप 8 में आवेदन प्राप् त हुआ ह ईआरओ/एईआरओ/बीएिओ का नाम/हस् ताक्षर आर्ेदि को भरिे के ललए ददशवनिदेश प्ररुप-8 1. सामान्य अनिु िे :- (क) जनिास स्ट्र्ान बिलने के जलए, या प्रजिजियों में सुधार के जलए या प्रजतस्ट्र्ाजपत ईपीआईसी को िारी करने के जलए या पीडब्लूडी के रुप में जचजन्हत करने के जलए रजिस्ट्रीकृत/अभ्यािेजित जनिााचक द्वारा आिेिन दकया िा सकता ह ै। (ख) जनिााचक रजिस्ट्रीकरण रदिसर (ईआरओ) द्वारा आिास बिलने, प्रजिजियों के सुधार करने और जबना संिोधन दकए प्रजतस्ट्र्ाजपत ईपीआईसी को िारी करने के जलए आिेिन की मंिूरी के मामले में आिेिक को एक नया प्रजतस्ट्र्ाजपत ईपीआईसी िारी दकया िाएगा और उसे अपने पुराने ईपीआईसी को जनिााचक रजिस्ट्रीकरण रदिसर को तत्काल िापस करना होगा । 2. मि स.ं1 (आििे क का नाम)- आिेिक अपना नाम, ईपीआईसी सं., आधार संखया, मोबाइल नंबर और स्ट्ियं या इसमें उजल्लजखत संबंधी की ई-मेल आईडी िर्णात करेगा। प्रजिजियों के अजधप्रमाणन के प्रयोिन के जलए आधार संखया िने ी चाजहए । यदि आिेिक के पास आधार संखया नही ह ैतो उसका उल्लेख मि 1(ख) के बाक्स में दकया िा सकता ह ै। 3. मि स.ं 2 (आिेिन के जलए जिकल्प)-आिेिक, आिेिन के दकसी एक जिकल्प पर तटक करेगा और आिेिन के सुसंगत खंड में ब्यौरों को भरेगा । अन्य सभी खंड, िो सुसंगत नहज ह ैउन्ह ेकाट दिया िाना चाजहए । 4. जनिास स्ट्र्ान बिलन े के जलए आिेिन (क) आिेिन उस जनिााचन िेत्र के जनिााचक रजिस्ट्रीकरण रदिसर को करना होगा जिसमें आिेिक का नया पता जस्ट्र्त ह ै। (ख) आिेिक को अपने नए पते का उल्लेख करना होगा, िहां िह स्ट्र्ानांततरत हो गया ह ैऔर ितामान में रह रहा ह ैऔर अपने स्ट्ियं के नाम पर या अपने माता-जपता/पजत-पत्नी के नाम पर पते के प्रमाण के रुप में दकसी एक मूल िस्ट्तािेि की एक स्ट्ि-प्रमाजणत प्रजत संलग्न करेगा । िह मूल िस्ट्तािेि पर तटक करेगा िो उसने पते के प्रमाण के रुप में दिया ह ै । मूल िस्ट्तािेि सेिाे का त्ितरत पतरिान सुजनजश्चत करेगा । यदि उसके पास कोई मूल िस्ट्तािेि नहज है, तो उसे तरि स्ट्र्ान में पते के प्रमाण के जलए दिए गए अन्य िस्ट्तािेि के नाम का उल्लेख करना होगा । 5. जिद्यमान नामािली की प्रजिजियों म ें सधु ार के जलए आििे न (क) यदि कोई आिेिक जनिााचक नामािली में उसस े संबंजधत दकसी मौिूिा प्रजिजि को सही करना चाहता ह ैतो उसे उपयुि बाक्स में तटक करना होगा और अपने िािे के समर्ान में िस्ट्तािेि संलग्न करना होगा । दिए गए खाली स्ट्र्ान में िस्ट्तािेि का नाम अि‍य उजल्लजखत करना चाजहए । (ख) यदि आिेिक अपनी िोटो बिलना चाहता है, तो हाल का एक अ्‍ ी गुणित्ता िाला पासपोटा आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी) का अहस्ट्ताितरत रंगीन िोटो सिेि पृिभूजम के सार् इसके जलए बने बाक्स में जचपकाना होगा । 6. जबना सधु ार के ईपीआईसी को प्रजतस्ट्र्ाजपत करन े के जलए आिेिन - ईपीआईसी को प्रत्स्ट्र्ाजपत करने के जलए आिेिक को उपयुि बाक्स में एक तटक लगाना होगा । िह अपने जिकृत/पुराने ईपीआईसी को िापस करेगा या खोए हुए ईपीआईसी के जलए एिआईआर की कापी प्रस्ट्तुत करेगा । घोर्णा – आिेिक को घोर्णा करना होगी दक आिेिन में उजल्लजखत त‍य और जििरण मेरे/मेरी सिेत्तम ज्ञान और जिश्वास के अनुसार सहज ह ैं। कृपया ्‍यान िें दक घोर्णात्मक भाग में कोई गलत कर्न करना लोक प्रजतजनजधत्ि अजधजनयम, 1950 की धारा 31 के अधीन िंडनीय अपराध होगा जिसके जलए एक िर्ा तक का कारािास या िमुाना ेस ेया िोनों स ेिजंडत दकया िा सकेगा ।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 13. उि जनयमों के प्ररुप 8क और 8ख का लोप दकया िाएगा 14. उि जनयमों के प्ररुप 11 और 11क के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत प्ररुपों को रखा िाएगा, अर्ाात् :- “प्रवरुप 11 [तनयम 15 और 16 देखें] आक्षेेपों की सूची /प्रषर्जटियों के सुधवर के ललए आर्ेदि/इषपक कव प्रनतस्ट्थवपि/प्ररुप 8 में स्ट्र्ीकवय ा पीडब््यूडी कव बिविव अर्भहहत कए गए स्थान तनवािचन क्षेत्र (सभा/सिंसदीय£ तनवािचन क्षेत्र) पुनरीक्षण पहचान की पहचान (जहािं आवेदन प्राप्त कए गए हैं) 1. सूची सिंख्या@ 2. आवेदनि की प्राल्प्त की अवचध (इस सूची में तारीख से तारीख तक अिंततनहिहत) ...../..../..... ...../..../..... 3. सुनवाई का स्थान* आवेदन की क्रम प्राल्प्त की पवरोध करने षर्रोध करिे कव कवरण/आर्ेदि सुनवाई की सुनवाई का सिंख्या$ तारीख वािे /आवेदन तारीख* समय* करने वािे योंया योंया ईपी योंया तनवािचक का प्रपवल्ष्र्यि में आईसी का पीडब्पयूडी नाम सुधार कया प्रततस्थापन चचल्न्हत कए गया ह कया गया ह गए हैं या (हािं/नहीिं) (हािं/नहीिं) नहीिं 1 2 3 4 5 6 7(क) 7(ख) £ सिंघ राज्यक्षेत्र की दशा में ल्जसमें कोई पवधान तनयम 15 (ख) के अधीन अर्भहहत स्थान पर तनयम 16(ख) के अधीन सभा नहीिं ह । प्रदशिन की तारीख तनवािचन रल्जस्रीकरण @ इस अर्भहहत स्थान के र्िए इस पुनरीक्षण के अचधकाररयि के कायाििय र्िए पर प्रदशिन की तारीख *तनवािचक रल्जस्रीकरण ऑ फसर द्वारा यथा तनयत की गई सुनवाई का स्थान, समय और तारीख $प्रत्येक अर्भहहत स्थान के र्िए प्रत्येक पुनरीक्षण को बनाए रखने के र्िए रतनगिं क्रम सिंख्या[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 प्ररुप 11क [तनयम 15 और 16 देखें] प्ररुप 8 में प्रव्त ककए गए निर्वाचि क्षेेर के भीतर पतव बदलिे के ललए आर्ेदिों की सूची अर्भहहत कए गए स्थान तनवािचन क्षेत्र (सभा/सिंसदीय£ तनवािचन क्षेत्र) पुनरीक्षण पहचान की पहचान (जहािं आवेदन प्राप्त कया गया ह ) 1. सूची सिंख्या@ 2. आवेदनि के प्राल्प्त की अवचध (इस सूची में तारीख से तारीख तक अिंततनहिहत) ...../..../..... ...../..../..... 3. सुनवाई का स्थान* आवेदन की क्रम प्राल्प्त की पवरोध करने वािे/ नया पता (सामान्य तनवास का सुनवाई की तारीख/ समय सिंख्या$ तारीख आवेदन करने वािे वतमि ान पता) तनवािचक का नाम 1 2 3 4 5 £ सिंघ राज्यक्षेत्र की दशा में ल्जसमें कोई पवधान सभा नहीिं तनयम 15(1) (ख) के अधीन तनयम 16(ख) के अधीन ह । अर्भहहत स्थान पर प्रदशिन की तनवािचक रल्जस्रीकरण आ फसर @ इस अर्भहहत स्थान के र्िए इस पुनरीक्षण के र्िए तारीख के कायाििय पर प्रदशिन की *तनवािचक रल्जस्रीकरण ऑ फसर द्वारा यथा तनयत की तारीख गई सुनवाई का स्थान, समय और तारीख $ प्रत्येक अर्भहहत स्थान के र्िए प्रत्येक पुनरीक्षण को बनाए रखने के र्िए रतनगिं क्रम सिंख्या22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प्ररुप 11ि [तनयम 15 और 16 देखें] प्ररुप 8 में प्रव्त ककए गए निर्वाचि क्षेेर के बवहर पतव बदलिे के ललए आर्ेदिों की सूची अर्भहहत कया गया स्थान तनवािचन क्षेत्र (सभा/सिंसदीय£ तनवािचन क्षेत्र) पुनरीक्षण पहचान की पहचान (जहािं आवेदन प्राप्त कए गए हैं) 1. सूची सिंख्या@ 2. आवेदन की प्राल्प्त की अवचध (इस सूची में तारीख से तारीख तक अिंततनहिहत) ...../..../..... ...../..../..... 3. सुनवाई का स्थान* आवेदन की क्रम प्राल्प्त की पवरोध करने वािे/ नया पता (सामान्य तनवास का सुनवाई की तारीख/समय* सिंख्या$ तारीख आवेदन करने वािे वतमि ान पता) तनवािचक का नाम 1 2 3 4 5 £ सिंघ राज्य क्षेत्र की दशा में ल्जसमें कोई पवधान सभा तनयम 15(1) (ख) के अधीन तनयम 16(ख) के अधीन नहीिं ह । अर्भहहत स्थान पर प्रदशिन की तनवािचक रल्जस्रीकरण आ फसर @ इस अर्भहहत स्थान के र्िए इस पुनरीक्षण के र्िए तारीख के कायाििय पर प्रदशिन की *तनवािचक रल्जस्रीकरण ऑ फसर द्वारा यथा तनयत की तारीख गई सुनवाई का स्थान, समय और तारीख $ प्रत्येक अर्भहहत स्थान के र्िए प्रत्येक पुनरीक्षण को बनाए रखने के र्िए रतनगिं क्रम सिंख्या[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 15. उयोंत तनयमि के प्ररुप 18 और 19 के स्थान पर, क्रमशः तनम्नर्िर्खत प्ररुप रखे जाएिंगे :- “प्ररुप-18 (तनयम 31देखें) भवरत निर्वाचि आयोग स्नातक तनवािचन क्षेत्र के र्िए तनवािचन नामाविी में नाम के समावेश के र्िए दावा सफेद पष्ृठभूर्म के साथ पासपोर्ि आकार (4.5 सेमी. सेवा में, x3.5 सेमी) का रिंगीन तनवािचक रल्जस्रीकरण ऑ फसर, अहस्ताक्षररत, हाि ही के ______________________(स्नातक) तनवािचन क्षेत्र. फोर्ो के र्िए स्थान ल्जसमें पूरे चेहरे के सामन ेका भाग हदख रहा हो श्रीमान, म ैं प्राथनि ा करता/करती हूिं क मेरा नाम ……………………… (स्नातक) तनवािचन क्षेत्र में रल्जस्रीकृत कया जाए । 1. पवर्शल्ष्र्यािं:- परू ा नाम र्िगिं पपता/माता/पतत का (परू ा नाम ) अहिता वयवसाय घर का पता (सामान्य तनवास का स्थान) मकान/भवन/अपार्िमर्ैं न.िं गिी/मौहपिा शहर/गािंव पोस्र् आ फस पर्ुिस स्र्ेशन/तहसीि/तािुक/मौजा ल्जिा राज्य आय ु वर् ि महीना जन्म की तारीख ता ता म म व व व व अक्षमता(यहद कोई हो):- (उचचत बायोंस में हर्क करें) (वक ल्पपक ) दृल्ष्र् क्षीणता वाणी और श्रवण अक्षमता चिन अक्षमता अन्य योंया कसी सभा तनवािचन क्षेत्र के र्िए तनवािचक के रुप में रल्जस्रीकृत हैं______________________________________________ यहद हािं तो तनम्नर्िर्खत पववरण दें--- (a) सभा तनवािचन क्षेत्र की सिंख्या और नाम (b) भाग/मतदान केन्र सिं. (यहद ज्ञात ह ) (c) जन्म की तारीख ता ता / म म / व व व व (d) ईपीआसी सिंख्या (यहद कोई ह ) आधार पववरण:- (कृपया उचचत बायोंस में हर्क करें) (क) आधार सिंख्या or (ख) म ैं आधार सिंख्या देन े में अक्षम हूिं योंयि क मेरे पास आधार सिंख्या नही िं ह सिंपकि सिंख्या:- मोबाइि न.िं (वक ल्पपक) िडैं िाइन ई-मेि आईडी (यहद कोई हो)24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. *मनैं .े..............................पवश्वपवद्यािय का स्नातक हूिं और सन ................में डडग्री /डडप्िोमा परीक्षा उत्तीण ि की ह । या *म ैं ..............................डडप्िोमा/प्रमाणपत्र रखता हूिं ल्जसकी अहिता स्नातक के समकक्ष ह और वर् ि ........................ में डडप्िोमा/प्रमाणपत्र के र्िए भारत में पवश्वपवद्यािय से परीक्षा उत्तीण ि की ह । 3. स्नातक होने/उपरोयोंत डडप्िोमा/प्रमाणपत्र धारण करने के समथनि में, म ैं इसके साथ___________ प्रस्तुत करता/करती हूूँ 4. **इस या कसी अन्य स्नातक तनवािचन क्षेत्र के र्िए तनवािचक नामाविी में मेरा नाम सल्म्मर्ित नहीिं कया गया ह । या **नीचे हदए गए पत े पर...............स्नातक तनवािचन-क्षेत्र के र्िए तनवािचक नामाविी में मेरा नाम सल्म्मर्ित कया गया ह , और म ैं तनवेदन करता/करती हूिं क वह उस नामाविी से हर्ा हदया जाए _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 5. म ैं घोर्णा करता/करती हूिं क म ैं भारत का/की नागररक हूिं और ऊपर दी गई सब पवर्शर् ह मर्यािं मेरे सवोत्तम ज्ञान और पवश्वास के अनुसार सत्य हैं स्थान _________________ तारीख _________________ _________________ दावेदार के हस्ताक्षर हर्प्पण : जो कोई वयल्योंत ऐसा कथन या घोर्णा करता ह जो र्मथ्या ह और ल्जसके र्मथ्या होने का उसे ज्ञान या पवश्वास ह या ल्जसके सत्य होने का उसे पवश्वास नहीिं ह , वह िोक प्रतततनचधत्व अचधतनयम,1950 की धारा 31 के अधीन दिंडनीय ह *जो प रा िागू न हो उसे कार् दील्जए **जो शब्द समुचचत न हि उन्हें कार् दील्जए ................................................................(तिरण).................................................... की गई कारिवाई की सूचना श्री/श्रीमती/कुमारी....................................जो...........................का/की तनवासी ह , के प्ररूप 18 में आवेदन को, (क) स्वीकार कर र्िया गया ह और श्री/श्रीमती/कुमारी ............... के नाम को भाग सिं0 .................. में क्रम सिं0....................पर रल्जस्र्र कर हदया गया ह (ख) तनम्नर्िर्खत कारण से अस ‍वम ीकार कर हदया गया ह ………………………………………………………… तारीख_______________‍‍‍‍‍‍‍ तनवािचक रल्जस्रीकरण आ फसर (पता)_____________ ___________________ ......................................................तिरण..............................................................[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 आवेदन की रसीद श्री/श्रीमती/कुमारी *....................जो *........................ का/की तनवासी ह , से प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ तारीख____________ तनवािचक रल्जस्रीकरण आ फसर (पता)________________ ___________________ *आवेदक द्वारा भरा जाए प्ररूप-19 (तनयम 31 देखें) भवरत निर्वाचि आयोग लशक्षेक निर्वाचि क्षेेर की निर्वाचक िवमवर्ली में िवम सज‍मललत करि े कव दवर्व सेवा में, चचपकाने के र्िए हाि ही में अहस्ताक्षररत तनवािचक रल्जस्रीकरण ऑ फसर, पासपोर्ि आकार का, रिंगीन फोर्ोग्राफ (4.5 सेमी 'X 3.5 सेमी) सफेद पाश्वभि ूर्म के साथ _________________(र्शक्षक) तनवािचन क्षेत्र। पूण ि चेहरे का सामने का दृश्य हदख रहा हो महोदय, म ैं तनवेदन करता/करती हूिं क___________(र्शक्षक) तनवािचन क्षेत्र के र्िए तनवािचक नामाविी में मेरा नाम रल्जस्रीकृत कर र्िया जाए। पववरण हैं:- पूरा नाम र्िगिं ___________ पपता/माता/पतत का नाम (पूण ि रूप से) घर का पता (साधारण तनवास स्थान) मकान/भवन/अपार्िमेंर् सिंख्या गिी/मोहपिा नगर/ग्राम डाकघर पुर्िस स्र्ेशन/तहसीि/तािुका/मौजा ल्जिा राज्य आयु वर् ि माह जन्म तारीख अक्षमता (यहद कोई हो):- (उपयुयोंत बॉयोंस पर तनशान िगाएिं) (व कल्पपक क्षेत्र) दृल्ष्र् क्षीणता वाकम और श्रवण चिन अक्षमता अन्य अक्षमता26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] योंया कसी पवधान सभा क्षेत्र के र्िए तनवािचक के रूप में रल्जस्रीकृत ह ________________________ यहद हाूँ, तो तनम्नर्िर्खत का वणनि करें-- (क) सभा तनवािचन क्षेत्र की सख्िं या और नाम____________________ (ख) भाग / मतदान केंर सिंख्या (यहद ज्ञात हो)______________________ (ग) जन्म तारीख (घ) ईपीआईसी निंबर (यहद कोई हो)______________________ आधार पववरण:- (कृपया उपयुयोंत बॉयोंस में हर्क करें) (क) आधार सिंख्या या (ख) __ म ैं अपना आधार निंबर प्रस्तुत करन े में सक्षम नहीिं हूिं योंयि क मेरे पास आधार सिंख्या नहीिं ह सिंपकि सिंख्या मोबाईि सिंख्या (व कल्पपक) िडैं िाइन ई-मेि आईडी (यहद कोई हो)_____________________________ 2. पपििे िह वर्ों के दौरान, में तीन वर्ों से अचधक की कुि समयावचध के र्िए र्शक्षा काय ि में सिंि्‍न हूिं- र्शक्षण सिंस्था का नाम (तारीख) से (तारीख) तक अवचध 1. 2. 3. 4. उपरोयोंत के समथनि में, म ैं इसके साथ__________ प्रस्तुत करता/करती हूिं ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3 *इस या कसी अन्य र्शक्षक तनवािचन-क्षेत्र के र्िए तनवािचक नामाविी में मेरा नाम सल्म्मर्ित नहीिं कया गया ह या *नीचे हदए गए पत े पर...............र्शक्षक तनवािचन-क्षेत्र के र्िए तनवािचक नामाविी में मेरा नाम सल्म्मर्ित कया गया ह , और म ैं तनवेदन करता/करती हूिं क वह उस नामाविी से हर्ा हदया जाएः-- ________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 4. म ैं घोर्णा करता/करती हूिं क म ैं भारत का/की नागररक हूिं और ऊपर दी गई सब पवर्शर्‍ह मर्यािं मेरे सवोत्तम ज्ञान और पवश्वास के अनुसार सत्य हैं स्थान ___________ तारीख __________ ___________________ दावेदार के हस्ताक्षर[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 तटप्पण : जो कोई वयल्योंत ऐसा कथन या घोर्णा करता ह जो र्मथ्या ह और ल्जसके र्मथ्या होने का उसे ज्ञान या पवश्वास ह या ल्जसके सत्य होने का उसे पवश्वास नहीिं ह , िोक प्रतततनचधत्व अचधतनयम, 1950 की धारा 31 के अधीन दिंडनीय ह *जो प रा िाग ू न हो उसे कार् दील्जए ...........................................................तिरण................................................................. की गई कारिवाई की सूचना श्री/श्रीमती/कुमारी....................................जो...........................का/की तनवासी ह , के प्ररूप 19 में आवेदन को,-- (क) स्वीकार कर र्िया गया ह और भाग सिं0 ..................... में क्रम सिं0..................पर रल्जस्रीकृत कर र्िया गया ह (ख) तनम्नर्िर्खत कारणि से अस‍व म ीकार कर हदया गया ___________________ तनवािचक रल्जस्रीकरण आ फसर .................. ...................... (पता)......................] तारीख............. . ............................................................तिरण....................................................................... आवेदन की रसीद श्री/श्रीमती/कुमारी.....................जो..................... का/की तनवासी ह , से प्ररूप 18 में आवेदन प्राप्त हुआ तारीख............. तनवािचक रल्जस्रीकरण आ फसर (पता)____ ______________ ________________ *आवेदक द्वारा भरा जाए [फा. सिं. एच-11019/4/2019-पवधा.II] हदवाकर र्सहिं , सिंयुयोंत सचचव और पवधायी परामशी तटप्पण : मूि तनयम भारत के राजपत्र, असाधारण में, अचधसूचना सिंख्या का.आ. 2750(अ), तारीख 10 नविंबर, 1960 द्वारा प्रकार्शत कए गए थे और तनयमि का अिंततम सिंशोधन का.आ. 2968(अ), तारीख 16 र्सतम्बर, 2016 द्वारा कया गया था।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department) NOTIFICATION New Delhi, the 17th June, 2022 S.O. 2802(E).—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:— 1.(1) These rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 2022. (2) They shall come into force on the 1st day of August, 2022. 2. In the Registration of Electors Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, in sub-rules (2) and (3), for the words “his wife” at both the places where they occur, the words “his or her spouse” shall be substituted. 3. For rule 13 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:— “13. Form for claims and objections.— (1) Every claim for inclusion of name in the roll as new elector shall be in Form 6 and signed by the applicant. (2) Every objection to the proposed inclusion of name or application for deletion of name in existing roll shall be in Form 7 and preferred by a person whose name is in such roll. (3) Every objection to a particular or particulars in any entry in the roll or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency or application for correction or updation of entries shall be in Form 8 and shall be preferred by the person to whom that entry relates.”. 4. In rule 14 of the said rules,— (i) in the opening portion, for the words, “for correction of particulars or transposition of entries”, the words “for correction of entries in existing electoral roll or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency” shall be substituted; (ii) in clause (a), after the words “the registration officer”, the words, “of the constituency in which the applicant is ordinarily residing” shall be inserted. 5. In rule 15 of the said rules,— (i) in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:— “(a) maintain in duplicate a list of claims in Form 9, a list of objections to the inclusion of names in Form 10, a list of objections to entries in the existing electoral roll or application for corrections or updation of entries in Form 11 and a list of applications for shifting of residence within the constituency in Form 11A and a list of application for shifting of residence outside the constituency in Form 11B; and”; (ii) in sub-rule (2), for the words “particulars or transposition of entries”, the words “entries in existing electoral roll or application for correction or updation of entries or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency” shall be substituted.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 29 6. In rules 16 of the said rules, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:— “(a) maintain in duplicate the five lists in Forms 9, 10, 11, 11A and 11B, entering thereon the particulars of every claim or objection or application for correction of entries in existing electoral roll or application for correction or updation of entries or application for shifting of residence within the constituency or outside the constituency as and when it is received by him whether directly under rule 14 or on being forwarded under rule 15; and”. 7. In rule 26 of the said rules,— (i) in sub-rule (1), for the figures, letters and word “6, 6A, 7, 8, 8A and 8B”, the figures, letter and word “6, 6A, 7 and 8” shall be substituted; (ii) for sub-rule (1A), the following sub-rule shall be substituted, namely:— “(1A) Every such application as is referred to in sub-rule (1), with reference to qualifying dates, that is to say the 1st day of January, the 1st day of April, the 1st day of July and the 1st day of October of the year, shall be presented to the registration officer in such manner as the Election Commission may direct.”. 8. After rule 26 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely:— “26A. Merger and integration of list of amendments.— The list of amendments prepared with reference to the qualifying dates as specified in sub-rule (1A), shall be merged and integrated with the last finally published roll and published as draft roll under rule 10, before every election and bye-election and shall be put in public domain with reference to the qualifying date, proximate to the said election, as the Election Commission may direct. 26B. Special provision for providing Aadhaar number by existing electors.— Every person whose name is listed in the roll may intimate his Aadhaar number to the registration officer in Form 6B in accordance with sub-section (5) of section 23 of the Act.”. 9. For Forms 1, 2, 2A and 3 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)][भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 3132 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)][भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 3334 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 10. For Form 6 to the said rules, the following Form shall be substituted, namely:—[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 3536 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)][भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 37 11. After Form 6A to the said rules, the following Form shall be inserted, namely:—38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 12. For Forms 7 and 8 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 3940 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)][भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 4142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 13. Forms 8A and 8B to the said rules shall be omitted.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 43 14. For Forms 11 and 11A to the said rules, the following Forms shall be substituted, namely:— “FORM 11 [See rules 15 and 16] LIST OF OBJECTIONS/ APPLICATION FOR CORRECTION OF ENTRIES/REPLACEMENT OF EPIC/ MAKING OF PWD RECEIVED IN FORM 8 Designated location identity Constituency (Assembly/Parliamentary£ Revision Identity (where applications have Constituency been received) 1. List number@ 2. Period of receipt of applications (covered From date To date in this list) ...../..../..... ...../..../..... 3. Place of hearing* Serial Number$ Date of Name of Reasons for objection/ Date of Time of of application receipt elector applications hearing* hearing* objecting/ making Whether Whether Whether application correction of replacemen marking of entry (Y/N) t of EPIC PwD (Y/N) 1 2 3 4 5 6 7(a) 7(b) £ In case of union territories having no Date of exhibition at designated location Date of exhibition at Legislative Assembly under rule 15 (b) Electoral Registration @ For this revision for this designated Officer’s office under location rule 16(b) *Place, time and date of hearing as fixed by Electoral Registration Officer. $ Running serial number is to be maintained for each revision for each designated location _____________________________ FORM 11A [See rules 15 and 16] LIST OF APPLICATIONS FOR SHIFTING OF ADDRESS WITHIN THE CONSTITUENCY RECEIVED IN FORM 8 Designated location identity Constituency (Assembly/Parliamentary£ Revision Identity (where applications have Constituency been received) 1. List number@ 2. Period of receipt of application (covered From date To date in this list) ...../..../..... ...../..../.....44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. Place of hearing* Serial Number$ Date of Name of elector New Address (Present place Date/Time hearing* of application receipt objection/ making of ordinary residence) application 1 2 3 4 5 £ In case of union territories having no Legislative Date of exhibition at Date of exhibition at Electoral Assembly designated location under Registration Officer’s office @ For this revision for this designated location rule 15(1) (b) under rule 16(b) *Place, time and date of hearing as fixed by Electoral Registration Officer. $ Running serial number is to be maintained for each revision for each designated location ___________________________ FORM 11B [See rules 15 and 16] LIST OF APPLICATIONS FOR SHIFTING OF ADDRESS OUTSIDE THE CONSTITUENCY RECEIVED IN FORM 8 Designated location identity Constituency (Assembly/Parliamentary£ Revision Identity (where applications have Constituency been received) 1. List number@ 2. Period of receipt of application (covered From date To date in this list) ...../..../..... ...../..../..... 3. Place of hearing* Serial Number$ Date of Name of elector New Address (Present place Date/Time hearing* of application receipt objection/ making of ordinary residence) application 1 2 3 4 5 £ In case of union territories having no Legislative Date of exhibition at Date of exhibition at Electoral Assembly designated location under Registration Officer’s office @ For this revision for this designated location rule 15(1) (b) under rule 16(b)”. *Place, time and date of hearing as fixed by Electoral Registration Officer. $ Running serial number is to be maintained for each revision for each designated location[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 45 15. For Forms 18 and 19 to the said rules, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)][भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 4748 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] [F. No. H-11019/4/2019-Leg.II] DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 2750(E), dated the 10th November, 1960 and the rules were lastly amended vide number S.O. 2968(E), dated the 16th September, 2016.[भाग II—खण्‍ड 3(ii)] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 49 अधधसचू ना‍ नई‍ददल्ली, 17‍जून, 2022 का.आ. 2803(अ)—केंद्रीय‍सरकार, लोक‍प्रधतधनधधत्व‍अधधधनयम, 1950 (1950‍का‍43) की‍धारा‍23‍की‍ उपधारा‍(5) द्वारा‍प्रदत्त‍शधियों‍का‍प्रयोग‍करत‍े हुए, 1‍अप्रलै , 2023‍को‍ऐसी‍तारीख‍के‍रूप‍में‍अधधसूधचत‍करती‍ह,ै धजस‍तारीख‍को‍या‍धजसके‍पूवव‍प्रत्येक‍व्यधि, धजसका‍नाम‍धनवावचक‍नामावली‍में‍सधममधलत‍दकया‍जाता‍है, उि‍धारा‍के‍ अनुसार‍अपना‍आधार‍संखयांक‍सूधचत‍कर‍सकेगा‍। [फा. स.ं ‍एच-11019/4/2019-धव.II] ददवाकर‍ससह, संयुि‍सधचव‍और‍धवधायी‍परामशी NOTIFICATION New Delhi, the 17th June, 2022 S.O. 2803(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 23 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government hereby notifies the 1st April, 2023 as the date on or before which every person whose name is included in the electoral roll may intimate his Aadhaar number in accordance with the said section. [F. No. H-11019/4/2019-Leg.II] DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel अधधसचू ना‍ नई‍ददल्ली, 17‍जून, 2022 का.आ. 2804(अ)—केंद्रीय‍सरकार, लोक‍प्रधतधनधधत्व‍अधधधनयम, 1951 (1951‍का‍43) की‍धारा‍169‍के‍साथ‍ पठित‍धारा‍77‍की‍उपधारा‍(3) द्वारा‍प्रदत्त‍शधियों‍का‍प्रयोग‍करत‍े हुए, भारत‍धनवावचन‍आयोग‍से‍परामशव‍करने‍के‍ पश्चात,् धनवावचनों‍का‍संचालन‍धनयम, 1961‍का‍और‍संशोधन‍करन‍े के‍धलए‍धनम्नधलधखत‍धनयम‍बनाती‍ह,ै अथावत:्—‍ 1. (1) इन‍धनयमों‍का‍संधिप्त न‍नाम‍धनवावचनों‍का‍संचालन‍(दसू रा‍संशोधन)‍धनयम, 2022‍ह।ै ‍ (2) ये‍राजपत्र‍में‍उनके‍प्रकाशन‍की‍तारीख‍को‍प्रवृत्त‍होंगे।‍ 2. धनवावचनों‍का‍संचालन‍धनयम, 1961‍के‍धनयम‍17‍के‍खंड‍(ख)‍म,ें ‘‘पत्नी’’ शब्द‍के‍स्थान‍पर, ‘‘पधत‍या‍पत्नी’’ शब्द‍रखे‍जाएंग‍े । [फा.सं.‍एच-11019/4/2019-धव.II] ददवाकर‍ससह, संयुि‍सधचव‍और‍धवधायी‍परामशी‍ ठिप्पण:‍मूल‍धनयम, भारत‍के‍राजपत्र, असाधारण‍में‍अधधसूचना‍सं. का.आ. 859(अ), तारीख‍15 अप्रैल, 1961 द्वारा‍ प्रकाधशत‍दकए‍गए‍थे‍और‍अधधसूचना‍सं. का.आ. 72(अ), तारीख‍6 जनवरी, 2022 द्वारा‍अंधतम‍रूप‍स‍े संशोधधत‍दकए‍गए‍थे। NOTIFICATION New Delhi, the 17th June, 2022 S.O. 2804(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 2022. (2) They shall come into force on the 1st day of August, 2022. 2. In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 17, in clause (b), for the word “wife”, the word “spouse” shall be substituted. [F. No. H-11019/4/2019-Leg.II] DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O.859(E), dated the 15th April, 1961 and were lastly amended vide notification number S.O. 72 (E), dated the 6th January, 2022. अधधसचू ना‍ नई‍ददल्ली, 17‍जून, 2022 का.आ. 2805(अ)—केंद्रीय‍सरकार, धनवावचन‍धवधध‍(संशोधन)‍अधधधनयम, 2021 (2021‍का‍49) की‍धारा‍1‍ की‍उपधारा‍(2) द्वारा‍प्रदत्त‍शधियों‍का‍प्रयोग‍करते‍हुए, 1‍अगस्त, 2022‍को‍ऐसी‍तारीख‍के‍रूप‍म,ें जब‍उि‍अधधधनयम‍ के‍उपबंध‍प्रवृत्त‍होंग,े धनयत‍करती‍ह‍ै।‍ [फा. स.ं ‍एच-11019/4/2019-धव0.II] ददवाकर‍ससह, संयुि‍सधचव‍और‍धवधायी‍परामशी NOTIFICATION New Delhi, the 17th June, 2022 S.O. 2805(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Election Laws (Amendment) Act, 2021 (49 of 2021), the Central Government hereby appoints the 1st August, 2022 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force. [F. No. H-11019/4/2019-Leg.II] DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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