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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
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सी.जी.-जी.ओ.-अ.-09012024-251223
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CG-GO-E-09012024-251223
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 16] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, िनवरी 4, 2024/पौर् 14, 1945
No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945
मरु गावं पत्तन का महापत्तन प्राजधकरण मडं ल
िजु िपत्र
गोवा, 15 दिसम् बर, 2023
मरु गावं पत्तन का महापत्तन प्राजधकरण मडं ल (बठै कें और कारोबार का लने -िेन) जवजनयम, 2023
अजधसचू ना एफ. स.ं िीएडी/एमपीए/जवजन/001/2023, दि. 20 जसतबं र, 2023 म.ें—
(1) पृष्ठ सं. 1 पर जवजनयम सं. 1 ‘संजिप्त नाम और प्रारंभ’ के अंतगगत उप जवजनयम सं. (1) में पहली पंजि में आने वाल े
‘प्राजधकरण मंडल’ िब्िों के बाि कोष्ठक म ेंआने वाल े ‘मंडल की’ िब्िों को हटाया िाए।
(2) पृष्ठ स.ं 2 पर जवजनयम स.ं 4 ‘कायगसूची का पररचालन और सहभाजगता का तरीका’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम
सं. (1) के िसू रे परै ा की पहली पंजि म ें “जनणगय लने े के जलए” और “पर बुलाई िा सकती ह”ै के बीच आने वाल े
िब्िों “कम नोरटस” को हटाकर उसके स्ट्थान पर “अल्प सूचना” िब्िों को िोड़ा िाए।
(3) पृष्ठ स.ं 3 पर जवजनयम सं. 6 ‘बैठकों का संचालन’ िीर्गक के अंतगतग उप जवजनयम स.ं (5) म ें ‘सुजनजित करेगा दक’
और ‘बैठक’ के बीच ‘संपूणग’ िब्ि को िोड़ा िाए।
(4) पृष्ठ स.ं 4 पर जवजनयम स.ं 6 ‘बैठकों का संचालन’ िीर्गक के अतं गतग उप जवजनयम सं. (12) को हटाया िाए व
उसे जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए:-
“(12) मडं ल की बैठक के प्रारंभ से लेकर बैठक समाप्त होने तक, अध्यि या मंडल बैठक की अध्यिता करन े वाल े
व्यजि, सिस्ट्य और अन्य दकसी व्यजि, जिसकी उपजस्ट्थजत मडं ल द्वारा आवश्यक ह,ै के अलावा दकसी अन्य व्यजि
126 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
को उस स्ट्थान पर िहां कोई सिस्ट्य बैठक में या तो प्रत्यि रूप से या जवजडयो कॉन्रेंससंग के माध्यम से भाग ले रह े
ह,ै वहां मडं ल की अनुमजत के जबना आन े की अनुमजत नहीं होगी ।“
(5) पृष्ठ सं. 4 पर जवजनयम सं. 6 ‘बैठकों का संचालन’ िीर्गक के अतं गतग उप जवजनयम सं. (14) को हटाया िाए व
उसे जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए:-
“(14) मंडल, कंपनी सजचव अजधजनयम,1980 (1980 का 56) की धारा 3 के तहत गरठत इंजस्ट्टट्यूट ऑफ कंपनी
सेक्रेटरीि ऑफ इंजडया द्वारा मडं ल बैठकों के संबंध में जवजनर्िष्टग और केंद्र सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सजचवीय
मानकों का अनुपालन करेगा, जसवाय उसके िो इन जवजनयमों के जवपरीत हो।“
(6) पृष्ठ सं. 4 पर जवजनयम सं. 7 ‘बैठकों के जलए कोरम’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम 1 को हटाया िाए व उसे
जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए :-
“(1) मडं ल की दकसी भी बैठक के जलए कोरम, ऐसी बैठक के समय इसकी कुल संख्या का एक जतहाई या चार
सिस्ट्य, िो भी अजधक हो, होगा और जवजडयो कॉन्रेंससंग या अन्य ऑजडयो जविुअल साधनों द्वारा सिस्ट्यों की
भागीिारी को भी इस उप जवजनयम के तहत कोरम के प्रयोिनों के जलए जगना िाएगा, िब तक की उसे अजधजनयम
के दकसी भी प्रावधान के तहत कारोबार के दकसी लेन-िने से बाहर नहीं दकया िाता ह।ै
(7) पृष्ठ स.ं 4 पर जवजनयम सं. 7 ‘बैठकों के जलए कोरम’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम 2 (ख) को हटाया िाए व उस े
जनम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए :-
“(2) (ख) िहां मडं ल की बैठक कोरम की कमी के जलए आयोजित नहीं की िा सकती, वहां स्ट्वतः स्ट्थगन के जलए
प्रावधान उस तारीख को होगा िो उपजस्ट्थत मंडल के सिस्ट्यों द्वारा जनधागररत की िाएगी और इस तरह के स्ट्थगन
की सूचना सभी सिस्ट्यों को िी िाएगी और कारोबार िो मलू बैठक के समि प्रस्ट्ततु दकया िाना था, यदि उजचत
कोरम होता, उस े स्ट्थजगत बैठक के समि प्रस्ट्तुत दकया िाएगा।“
(8) पृष्ठ सं. 4 पर जवजनयम सं. 7 ‘बैठकों के जलए कोरम’ िीर्गक के अंतगगत उप जवजनयम 2 (घ) में ‘अनुपजस्ट्थजत की’
और ‘की प्रदक्रया’ िब्िों के बीच आने वाले ‘छुट्टी’ िब्ि को हटाकर उसे ‘अनुमजत’ िब्ि से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाए।
डा. एन. जवनोि कुमार, अध्यि, मुरगांव पत्तन प्राजधकरण मडं ल
[जवज्ञापन-III/4/असा./670/2023-24]
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