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Date: 2025-10-24 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

The Industrial Relation Code 2020 The National Anti Doping Act 2022 The Energy Conservation Amendment Act 2022 The Indian Institutes of Management Amendment Act 2023 The Inter Services Organisations Command Control and Discipline Act 2023 The Advocates Amendment Act 2023 The Jammu and Kashmir Reorganisation Amendment Act 2023 The Central Universities Amendment Act 2023 The Jammu and Kashmir Reorganisation Second Amendment Act 2023 etc

Issued by Ministry of Law and Justice · Legislative Department

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Executive Summary & Key Takeaways

Here's the summary of the provided document: **Executive Summary** This document is a compilation of several Acts published by the authority of the Gazette of India on October 24, 2025. It includes Acts related to industrial relations, anti-doping, energy conservation, management institutes, and various amendment acts concerning Jammu and Kashmir, Delhi, and telecommunications. These Acts are published as authoritative texts in Hindi. **Key Points / Main Content** * **Acts Included:** * The Industrial Relations Code, 2020 * The National Anti-Doping Act, 2022 * The Energy Conservation (Amendment) Act, 2022 * The Indian Institutes of Management (Amendment) Act, 2023 * The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Act, 2023 * The Advocates (Amendment) Act, 2023 * The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023 * The Central Universities (Amendment) Act, 2023 * The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Act, 2023 * The Government of Union Territories (Amendment) Act, 2023 * The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2023 * The Telecommunications Act, 2023 * The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Act, 2024 * The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2024 * The Mussalman Wakf (Repeal) Act, 2025 * **Publication Authority:** * The Acts are published under the authority of the President of India. * **Language Authenticity:** * The Hindi translations of these Acts are deemed the authoritative texts. * These texts are authorized under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963. * Each act has its own specific Act Number and effective date. **Impact Analysis** **Legislative Bodies (Parliament and State Legislatures):** * **Impact:** Required to review and deliberate on changes, especially those related to financial matters, as a result of these acts. * **Action Required:** Follow due process for any required reviews or approvals. **The Public (Individuals, Businesses, and Organizations):** * **Impact:** Depending on the specific Act, various segments of the population may be impacted (employees, employers, citizens of Jammu and Kashmir, telecommunications companies, etc.). * **Action Required:** Review details of specific acts that are relevant to their respective affairs and comply with all rules and regulations. Seek legal expertise and guidance where necessary. **Law Enforcement and Regulatory Bodies:** * **Impact:** Increased responsibility in enforcing and implementing the provisions of these acts. * **Action Required:** Thoroughly familiarize themselves with the new laws. Develop appropriate enforcement and regulatory mechanisms.

Key Entities Referenced

Official Languages Act, 1963: Act defining the official languages of India, referred to in the document as the basis for publishing Hindi translations of certain acts. Ministry of Law and Justice: The ministry responsible for publishing the laws mentioned in the document. Industrial Relations Code, 2020: The first Act that appears to have a Hindi translation published under the authority of the President. The Mussalman Wakf (Repeal) Act, 2025: The last Act that appears to have a Hindi translation published under the authority of the President. The Gazette of India: The official government gazette publishing the legislation and its Hindi translation.
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jftLVªh lañ Mhñ ,yñ—(,u)04@0007@2003—25 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—25 सी.जी.-डीx.एxलxG.-अID.-0H1x11x2x025-267303 CG-xDxLx-EG-I0D11E12x0x2x5-267303 vlk/kkj.k EXTRAORDINARY Hkkx 2 — vuqHkkx 1d PART 2—Section 1A izkf/kdkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY lañ 02] ubZ fnYyh] 'kqØokj] 24 vDrwcj] 2025@dkfrZd 2] 1947 ¼'kd½ [[kaM LXI No. 02 NEW DELHI, FRIDAY, 24 OCTOBER, 2025/KARTIKA 2, 1947 (SAKA) VOL. LXI bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g vyx ladyu ds :i esa j[kk tk ldsA Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation. fof/k vkSj U;k; ea=ky; ¼fo/kk;h foHkkx½ ubZ fnYyh] 16 twu] 2025@26 T;s"B] 1947 ¼'kd½ fn bMa fLV;ª y fjy's kUl dkMs ] 2020; ¼2½ fn u's kuy ,UVh&Mkfsixa ,Ds V] 2022; ¼3½ fn ,uth Z dta o'Zs ku ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2022; ¼4½ fn bfaM;u bLa VhV;Vw l~ vkWQ euS ts eVas ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2023; ¼5½ fn bVa j&lfofZlt vkxuZs kbt's kUl ¼dekMa ] dVa ªkys ,Ma fMflfIyu½ ,Ds V] 2023; ¼6½ fn ,Mokdss Vs l~ ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2023; ¼7½ fn tEe w ,Ma d'ehj fjvkxuZs kbt's ku ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2023; ¼8½ fn lUsVªy ;fwuoflVZ ht ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2023; ¼9½ fn tEe w ,Ma d'ehj fjvkxuZs kbt's ku ¼lds Mas veMas eVas ½ ,Ds V] 2023; ¼10½ fn xoueZ Vas vkWQ ;fwu;u VfsjVfjt ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2023; ¼11½ fn u's kuy dfSiVy VfsjVjh vkWQ fnYyh yktW ¼Li's ky ikzfsotUl½ lds Mas ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2023; ¼12½ fn Vys hdE;fwud's ku ,Ds V] 2023( ¼13½ fn dkfaLVV;~ 'w ku ¼tEe&w d'ehj½ f'kM;Yw M dkLVl~ vkMjZ ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2024( ¼14½ fn dkfaLVV;~ 'w ku ¼f'kM;~ Yw M VkªbCl½ vkMjZ ¼veMas eVas ½ ,Ds V] 2024 vkjS ¼15½ fn elq yeku oDQ ¼fjihy½ ,Ds V] 2025 d s fuEufyf[kr fgUnh vuoq kn jk"Vªifr d s çkf/kdkj l s çdkf'kr fd, tkr s g aSvkjS ; s jktHkk"kk vf/kfu;e] 1963 ¼1963 dk 19½ dh /kkjk 5 dh mi/kkjk ¼1½ d s [kMa ¼d½ d s v/khu muds fgUnh e as çkf/k—r ikB le> s tk,xa %s— MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT) New Delhi, June 16, 2025/Jyaistha 26, 1947 (Saka) The Industrial Relation Code 2020; (2) The National Anti-Doping Act, 2022; (3) The Energy Conservation (Amendment) Act, 2022; (4) The Indian Institutes of Management (Amendment) Act, 2023; (5) The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Act, 2023; (6) The Advocates (Amendment) Act, 2023; (7) The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023; (8) The Central Universities (Amendment) Act, 2023; (9) The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Act, 2023; (10) The Government of UnionTerritories (Amendment) Act, 2023; (11) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2023; (12) The Telecommunications Act, 2023; (13) The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Act, 2024; (14) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2024 and (15) The Mussalman Wakf (Repeal) Act, 2025 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):— 277278 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— vkSn~;ksfxd laca/k lafgrk] 2020 ¼2020 dk vf/kfu;e la[;kad 35½----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 279 The Industrial Relations Code 2020 jk"Vªh; Mksfiax jks/kh vf/kfu;e] 2022 ¼2022 dk vf/kfu;e la[;kad 15½------------------------------------------------------------------------------------------------ 353 The National Anti-Doping Act, 2022 ÅtkZ laj{k.k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2022 ¼2022 dk vf/kfu;e la[;kad 19½-------------------------------------------------------------------------------------- 379 The Energy Conservation (Amendment) Act, 2022 Hkkjrh; izca/k laLFkku ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e la[;kad 23½---------------------------------------------------------------------- 389 The Indian Institutes of Management (Amendment) Act, 2023 varj&lsuk laxBu ¼deku] fu;a=.k vkSj vuq'kklu½ vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e la[;kad 28½------------------------------ 395 The Inter-Services Organisations (Command, Control and Discipline) Act, 2023 vf/koDrk la'kks/ku vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e la[;kad 33½------------------------------------------------------------------------------------------------ 401 The Advocates (Amendment) Act, 2023 tEew-d'ehj iquxZBu ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e la[;kad 35½--------------------------------------------------------------------- 405 The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Act, 2023 dsUnzh; fo'ofo|ky; ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e la[;kad 36½---------------------------------------------------------------------- 409 The Central Universities (Amendment) Act, 2023 tEew-d'ehj iquxZBu ¼nwljk la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e la[;kad 38½--------------------------------------------------------- 411 The Jammu and Kashmir Reorganisation (Second Amendment) Act, 2023 la?k jkT;{ks= 'kklu ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e la[;kad 39½------------------------------------------------------------------------ 413 The Government of UnionTerritories (Amendment) Act, 2023 fnYyh jk"Vªh; jkt/kkuh jkT;{k=s fof/k ¼fo'k"sk mic/ak½ nlw jk ¼l'a kk/sku½ vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e l[a ;kda 42½---------- 415 The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Act, 2023 nwj lapkj vf/kfu;e] 2023 ¼2023 dk vf/kfu;e la[;kad 44½--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 417 The Telecommunications Act, 2023 lafo/kku ¼tEe-w d'ehj½ vuqlwfpr tkfr;ka vkns'k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2024 ¼2024 dk vf/kfu;e la[;kad 4½------------------- 449 The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order (Amendment) Act, 2024 lafo/kku ¼vuqlwfpr tutkfr;ka½ vkns'k ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e] 2024 ¼2024 dk vf/kfu;e la[;kad 7½-------------------------------------- 451 The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2024 eqlyeku oDQ ¼fujlu½ vf/kfue;] 2025 ¼2025 dk vf/kfu;e la[;kad 15½------------------------------------------------------------------------------------ 453 The Mussalman Wakf (Repeal) Act, 2025अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 279 औद्योगिक सबं ंध संहिता, 2020 (2020 का अगधनियम संखयांक 35) [28 ससतम्बर, 2020] व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापि या उपक्रम में नियोजि की शतें, औद्योगिक वववादों के अन्वेषण तथा पररनिधाारण और उससे संबंगधत या उसके आिुषंगिक ववषयों से संबंगधत ववगधयों का समेकि और संशोधि करिे के सिए अगधनियम भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— अध्याय 1 प्रारंसिक 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप्त नाम औद्योधगक संबंध संहहता, 2020 है । संक्षिप्त नाम, ववस्तार और (2) इसका ववस्तार संपूण ष भारत पर होगा । प्रारंभ । (3) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधधसूचना द्वारा ननयत करें ; और इस संहहता के लभन्द्न-लभन्द्न उपबंधों के लिए लभन्द्न-लभन्द्न तारीिें ननयत की जा सकेंगी और ऐसे ककसी उपबंध में इस संहहता के प्रारंभ के प्रनत ककसी ननर्देश का यह अर् ष िगाया जाएगा कक उस उपबंध के प्रवत्तृ होने के प्रनत ननर्देश है ।280 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— पररभार्ाएं । 2. इस संहहता में, जब तक कक संर्दभ ष से अन्द्यर्ा अपेक्षित न हो,— (क) “अपीि प्राधधकारी” स े समुधचत सरकार द्वारा ननयुक्त ऐसा प्राधधकारी अलभप्रेत है जजसे ऐसे िेत्र में ऐसे कृत्यों का ननवहष न करने के लिए उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधधसूचना द्वारा ववननहर्दषष्ट ककया जाए ; (ि) “समुधचत सरकार” से— (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधधकार के अधीन चिाए जाने वािे ककसी औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम के संबंध में, या ककसी ऐसे ननयंत्रत्रत उद्योग से सरोकार रिने वािे, जजसे इस ननलमत्त केन्द्रीय सरकार द्वारा ववननहर्दषष्ट ककया जाए या रेि स्र्ापन, जजसके अंतगषत मेट्रो रेि भी हैं, िान, तेि िेत्र, महापत्तन, वायु पररवहन सेवाएं, र्दरू -संचार, बकैं कारी और बीमा कंपनी या कोई ननगम या केन्द्रीय अधधननयम द्वारा स्र्ावपत अन्द्य प्राधधकरण या कोई केन्द्रीय पज‍ िक सेक्टर उपक्रम, मूि उपक्रमों द्वारा स्र्ावपत समनुर्ंगी कंपननयां या केन्द्रीय सरकार के स्वालमत्वाधीन या उसके द्वारा ननयंत्रत्रत कोई स्वशासी ननकाय, जजसके अंतगतष केन्द्रीय सरकार, यर्ाजस्र्नत, ऐसे स्र्ापन, ननगम, अन्द्य प्राधधकरण, पज‍िक सेक्टर उपक्रम या कोई कंपनी, जजसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कम से कम इक्यावन प्रनतशत समार्दत्त शेयर पूंजी धाररत की जाती है, के प्रयोजनों के लिए संववर्दाकारों के स्र्ापन सजम्मलित हैं, अलभप्रेत है । स्पष्टीकरण—इस िंड के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पज‍िक सेक्टर उपक्रमों के लिए समुधचत सरकार बनी रहेगी, यद्यवप इस संहहता के प्रारंभ के पश्चात,् उस पज‍िक सेक्टर उपक्रम में केन्द्रीय सरकार की धाररत रालश पचास प्रनतशत साधारण शेयर से कम हो जाए ; (ii) ककसी अन्द्य औद्योधगक स्र्ापन के संबंध में, जजसके अन्द्तगषत राज्य पज‍िक सेक्टर उपक्रम, मूि उपक्रम द्वारा स्र्ावपत समनुर्ंगी कंपननयां और राज्य सरकार के स्वालमत्वाधीन या उसके ननयंत्रणाधीन स्वशासी ननकाय, राज्य सरकार भी हैं : परन्द्तु ककसी औद्योधगक स्र्ापन में, जहां ऐसा वववार्द पहिी बार पैर्दा हुआ है, ककसी ठेकेर्दार और ठेकेर्दार के माध्यम से ननयोजजत ठेका श्रलमक के मध्य वववार्द की र्दशा में, यर्ाजस्र्नत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जजसका ऐसे औद्योधगक स्र्ापन पर ननयंत्रण है, समुधचत सरकार होगी ; (ग) “मध्यस्र्” के अन्द्तगषत अधधननणाषयक भी है ; (घ) “औसत वेतन” से ककसी कमकष ार को संर्देय मजर्दरू ी का औसत अलभप्रेत है, जो— (i) ऐस े कमकष ार की र्दशा में, जजसे मालसक संर्दाय ककया जाता है, उन तीन पूरे किडैं र मास में ; (ii) ऐस े कमकष ार की र्दशा में, जजसे साप्ताहहक संर्दाय ककया जाता है, उन चार पूरे सप्ताह में ; (iii) ऐसे कमकष ार की र्दशा में, जजसे र्दैननक संर्दाय ककया जाता है, उनअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 281 बारह पूरे काय ष हर्दवस में, उस तारीि से पूववष ती तारीि को, जब औसत वेतन संर्देय होता है, यहर्द उस कमकष ार ने, यर्ाजस्र्नत, तीन पूरे किडैं र मास या चार पूरे सप्ताह या बारह पूरे काय ष हर्दवस तक काम ककया है, और जहां ऐसी गणना नहीं की जा सकती है, वहा ं औसत वेतन की गणना ककसी कमकष ार को सर्दं ेय मजर्दरू ी के औसत के रूप में की जाएगी जो उस कािावधध के र्दौरान, जजसमें उसने वास्तव में काम ककया है ; (ङ) “अधधननणषय” से धारा 44 में ननहर्दषष्ट ककसी औद्योधगक अधधकरण या धारा 46 में ननहर्दषष्ट राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण द्वारा ककसी औद्योधगक वववार्द या उससे संबंधधत ककसी प्रश्न का अंतररम या अंनतम अवधारण अलभप्रेत है, और इसके अंतगषत धारा 42 के अधीन ककया गया कोई माध्यस्र्म ् अधधननणषय भी है ; 1949 का 10 (च) “बकैं कारी कंपनी” से बकैं कारी ववननयमन अधधननयम, 1949 की धारा 5 में यर्ा पररभावर्त कोई बकैं कारी कंपनी अलभप्रेत है और इसके अन्द्तगषत भारतीय 1989 का 39 िघु उद्योग ववकास बकैं अधधननयम, 1989 की धारा 3 के अधीन स्र्ावपत भारतीय आयात-ननयाषत बकैं , भारतीय औद्योधगक पुनननमष ाषण बकैं , भारतीय िघु उद्योग ववकास बकैं , भारतीय ररजव ष बकैं , भारतीय स्टेट बकैं , बकैं कारी कंपनी (उपक्रमों का 1970 का 5 अजनष और अंतरण) अधधननयम, 1970 की धारा 3 के अधीन गहठत कोई तत्स्र्ानी 1980 का 40 नया बकैं , बकैं कारी कंपनी (उपक्रमों का अजनष और अंतरण) अधधननयम, 1980 की धारा 3 के अधीन गहठत कोई तत्स्र्ानी नया बकैं भी सजम्मलित हैं ; (छ) “प्रमाणकताष अधधकारी” से अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन ककसी प्रमाणकताष अधधकारी के कृत्यों का पािन करने के लिए समुधचत सरकार द्वारा, अधधसूचना द्वारा ननयुक्त कोई अधधकारी अलभप्रेत है; (ज) “बंर्दी” से ननयोजन के ककसी स्र्ान या उसके ककसी भाग को स्र्ायी रूप से बंर्द करना अलभप्रेत है; (झ) “सुिह अधधकारी” स े धारा 43 के अधीन ननयुक्त कोई सुिह अधधकारी अलभप्रेत है; (ञ) “सुिह कायवष ाही” से इस संहहता के अधीन ककसी सुिह अधधकारी द्वारा की गई कोई कायवष ाही अलभप्रेत है ; (ट) “ननयंत्रत्रत उद्योग” से ऐसा कोई उद्योग अलभप्रेत है जजसका ननयंत्रण ककसी केन्द्रीय अधधननयम द्वारा िोकहहत में संघ द्वारा समीचीन घोवर्त ककया गया है; 1961 का 52 (ठ) “कमचष ारी” से ऐसा कोई व्यजक्त (प्रलशि ु अधधननयम, 1961 के अधीन ननयोजजत प्रलशिु से लभन्द्न) अलभप्रेत है जो ककसी कुशि, अधकष ुशि या अकुशि, शारीररक, संकक्रयात् मक, पयवष िे ीय, प्रबंधकीय, प्रशासननक, तकनीकी या भाडा़े या पाररश्रलमक के लिए लिवपकीय काय,ष चाहे ननयोजन के ननबंधन अलभव्यक्त या वववक्षित हों, करने के लिए ककसी औद्योधगक स्र्ापन द्वारा ननयोजजत है और इसके अंतगतष ऐसा व्यजक्त भी है जो समुधचत सरकार द्वारा कमचष ारी घोवर्त ककया गया हो, परन्द्तु इसके अंतगतष संघ के सशस्त्र बि का कोई सर्दस्य नहीं है ; (ड) “ननयोजक” से ऐसा कोई व्यजक्त, जो अपने स्र्ापन में, चाहे प्रत् यित: या ककसी व् यजक् त के माध्य म से या उसकी ओर स े या ककसी व् यजक् त की ओर से एक282 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— या अधधक कमषचारी या कमकष ार को ननयोजजत करता है और जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ककसी ववभाग द्वारा ऐसे स्र्ापन को चिाया जाता है, वहां इस ननलमत्त ववभागाध् यि द्वारा ववननहर्दषष् ट कोई प्राधधकारी या जहां कोई प्राधधकारी इस प्रकार ववननहर्दषष् ट नहीं है, वहां ववभागाध् यि, और स्र्ानीय प्राधधकरण द्वारा चिाए जाने वािे ककसी स्र्ापन के संबंध में, प्राधधकरण का मुख्य कायपष ािक अलभप्रेत है और जजसके अंतगतष ननम् नलिखित हैं,— (i) ककसी ऐसे स्र्ापन के संबंध में, जो एक कारिाना है, कारिाना अधधननयम, 1948 की धारा 2 के िंड (ढ़) में यर्ापररभावर्त कारिाने का 1948 का 63 अधधभोगी और जहां कोई व्यजक्त उक्त अधधननयम की धारा 7 की उपधारा (1) के िंड (च) के अधीन कारिाने के प्रबंधक के रूप में नालमत ककया गया है, वहां इस प्रकार नालमत व्यजक्त ; (ii) ककसी अन्द्य स्र्ापन के संबंध में, वह व्यजक्त जो या प्राधधकारी, जजसका स्र्ापन के कायों पर अंनतम ननयंत्रण है या रिता है और जहां उक्त काय ष ककसी प्रबंधक या प्रबंध ननर्देशक को सौंपे गए हैं, वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध ननर्देशक ; (iii) ठेकेर्दार ; और (iv) ककसी मतृ ननयोजक का ववधधक प्रनतननधध है ; (ढ़) ककसी व्यवसाय संघ के संबंध में, “कायपष ािक” से ऐसा ननकाय, चाहे वह ककसी भी नाम से ज्ञात हो, अलभप्रेत है जजसे ककसी व्यवसाय संघ के कायों का प्रबंधन सौंपा गया हो ; (ण) “ननयत अवधध ननयोजन” से ककसी ननयत अवधध के लिए ननयोजन की ककसी लिखित संववर्दा के आधार पर ककसी कमकष ार को वचनबंध करना अलभप्रेत है : परन्द्तु— (क) उसके काय ष के घंटे, मजर्दरू ी, भत्ते और अन्द्य फायर्दे, वही काय ष या उसी प्रकृनत का काय ष करने वािे ककसी स् र्ायी कमकष ार स े कम नहीं होंगे ; (ि) वह, उसके द्वारा की गई सेवा की अवधध के अनुसार आनुपानतक रूप से, ककसी स् र्ायी कमकष ार को उपि‍ ध सभी कानूनी फायर्दों के लिए पात्र होगा, चाहे उसके ननयोजन की अवधध कानून में अपेक्षित ननयोजन की अहहतष अवधध तक ववस्ताररत भी न हो ; और (ग) यहर्द वह संववर्दा के अधीन एक वर् ष की अवधध के लिए सेवा प्रर्दान करता है तो वह उपर्दान के लिए पात्र होगा ; (त) “उद्योग” स े ककसी ननयोजक और कमकष ार (चाहे ऐस े कमकष ार को ऐस े ननयोजक द्वारा सीधे या ककसी अलभकरण, जजसके अंतगतष ठेकेर्दार भी हैं, के माध्यम से ननयोजजत ककया गया है) के बीच सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने की दृजष्ट स े माि या सेवाओं के उत्पार्दन, पूनत ष या ववतरण के लिए ककया गया कोई व्यवजस्र्त कक्रयाकिाप अलभप्रेत है (जो केवि आध्याजत्मकअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 283 या धालमकष प्रकृनत की आवश्यकताएं या इच्छाएं न हों), भि े ही— (i) ऐसे कक्रयाकिाप को करने के प्रयोजन के लिए ककसी पूंजी का ववननधान ककया गया हो या नहीं, या (ii) ऐसा कक्रयाकिाप कोई अलभिाभ या िाभ प्राप्त करने के उद्र्देश्य स े ककया जाता है या नहीं, ककन्द्तु इसके अंतगतष ननम्नलिखित नहीं है— (i) ककसी पूत,ष सामाजजक या परोपकारी सेवा में पूणतष : या सारत: िगे हुए संगठनों के स्व ालमत् वाधीन या उनके द्वारा प्रबंध की जा रही संस् र्ाएं ; या (ii) समुधचत सरकार के प्रभुत्वसम्पन्द्न कृत्यों से संबंधधत समुधचत सरकार का कोई कक्रयाकिाप, जजसके अंतगतष केन्द्रीय सरकार के रिा अनुसंधान, परमाणु ऊजाष और अंतररि संबंधी ववभागों द्वारा चिाए जा रहे सभी कक्रयाकिाप भी हैं ; या (iii) कोई घरेिू सेवा ; या (iv) कोई अन्द्य कक्रयाकिाप, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधधसूधचत ककया जाए ; (र्) “औद्योधगक वववार्द” स े ननयोजकों और ननयोजकों के बीच या ननयोजकों और कमकष ारों के बीच या कमकष ारों और कमकष ारों के बीच कोई वववार्द या मतभेर्द अलभप्रेत है, जो ननयोजन या गैर-ननयोजन या ननयोजन के ननबंधनों या ककसी व्यजक्त की श्रम की शतों से संबंधधत है और जजसके अंतगषत ककसी व्यजष्ट कमकष ार तर्ा ककसी ननयोजक के बीच ऐसे कमकष ार की सेवोन्द्मुजक्त, पर्दच्युनत, छंटनी या पयवष सान से संबंधधत या इससे उद्भूत कोई वववार्द या मतभर्दे भी है ; (र्द) “औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम” से ऐसा कोई स्र्ापन या उपक्रम अलभप्रेत है, जजसमें कोई उद्योग चिाया जाता है : परन्द्तु जहां ककसी स्र्ापन या उपक्रम में अनेक कक्रयाकिाप ककए जाते हैं और ऐसे कक्रयाकिापों में स े केवि एक ही कक्रयाकिाप उद्योग है या कुछ कक्रयाकिाप उद्योग हैं, तो— (i) यहर्द ऐसे स्र्ापन या उपक्रम की कोई इकाई जो उद्योग के रूप मे ककसी कक्रयाकिाप को कर रही है, ऐसे स्र्ापन या उपक्रम की अन्द्य इकाई या इकाइयों से, जो ककसी ऐस े कक्रयाकिाप को नहीं कर रही हैं या करने में सहायता नहीं कर रही हैं, पर्ृ क्करणीय हैं, ऐसी इकाई को एक पर्ृ क् औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम समझा जाएगा; (ii) यहर्द ऐसे स्र्ापन या उपक्रम या उसकी ककसी इकाई में ककया जाने वािा प्रमुि कक्रयाकिाप या प्रमुि कक्रयाकिापों में से प्रत्येक कक्रयाकिाप एक उद्योग है और ऐसे स्र्ापन या उपक्रम या उसकी ककसी इकाई में चिाए जा रहे अन्द्य कक्रयाकिाप या अन्द्य कक्रयाकिापों में का प्रत् येक कक्रयाकिाप ऐसे प्रमुि कक्रयाकिाप या कक्रयाकिापों के चिाए जाने या चिाए जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए पर्ृ क्करणीय नहीं है, यर्ाजस्र्नत, संपूण ष स्र्ापन या उपक्रम या उसकी इकाई को एक औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम समझा284 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— जाएगा; (ध) “बीमा कंपनी” से बीमा अधधननयम, 1938 की धारा 2 में यर्ापररभावर्त 1938 का 4 कोई कंपनी अलभप्रेत है ; (न) “कामबंर्दी” (इसके व्याकरखणक रूपभेर्द और सजातीय पर्दों सहहत) से ककसी ऐसे कमकष ार को, जजसका नाम उसके औद्योधगक स्र्ापन के मस्टर रोि में र्दज ष है और जजसकी छंटनी नहीं की गई है, कोयिा, ववद्युत या कच्चे माि की कमी या स्टाक के संचयन या मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण या प्राकृनतक ववपवत्त या ककसी अन्द्य संबंधधत कारण से, ननयोजन र्देने में ककसी ननयोजक की असफिता, इंकार या असमर्षता अलभप्रेत है । स्पष्टीकरण—प्रत्येक कमकष ार, जजसका नाम औद्योधगक स्र्ापन के मस्टर रोि में र्दज ष है और जो ककसी हर्दन काम के प्रसामान्द्य घंटे के र्दौरान उस समय, उस प्रयोजन के लिए ननयत समय पर, औद्योधगक स्र्ापन में काम करने के लिए स्वंय उपजस्र्त होता है और उसके ऐस े उपजस्र्त होने के र्दो घंटे के भीतर ननयोजक द्वारा रोजगार नहीं हर्दया जाता है, तो इस िंड के अर् ष के अन्द्तगतष उस हर्दन के लिए उसकी कामबर्दं ी की गई समझी जाएगी : परन्द्तु यहर्द कमकष ार को ककसी हर्दन की ककसी पारी के प्रारंभ में रोजगार हर्दए जाने के बजाय उसस े कहा जाता है कक वह उस हर्दन की पारी के र्दसू रे अधभष ाग के र्दौरान उस प्रयोजन के लिए उपजस्र्त हो और तब उस े रोजगार हर्दया जाता है तो उसकी उस हर्दन के केवि आधे भाग के लिए कामबंर्दी मानी जाएगी : परन्द्तु यह और कक यहर्द उसके इस प्रकार उपजस्र्त होने के पश्चात ् भी उस े ऐसा कोई रोजगार नहीं हर्दया जाता है तो उसके बारे में यह नहीं समझा जाएगा कक उस हर्दन की पारी के र्दसू रे अधभष ाग के लिए कामबंर्दी की गई है और वह उस हर्दन के उस भाग के लिए पूरी आधाररक मजर्दरू ी और महंगाई भत्ते का हकर्दार होगा । (प) “तािाबर्दं ी” स े ननयोजन के स्र्ान का अस्र्ायी रूप से बंर्द करना या ननयोजक द्वारा काय ष का ननिंबन, या उसके द्वारा ककसी संख्या में ननयोजजत व्यजक्तयों की ककसी संरिा को ननयोजन में रिने से इन्द्कार करना अलभप्रेत है ; (फ) “महापत्तन” से भारतीय पत्तन अधधननयम, 1908 की धारा 3 के िंड (8) 1908 का 15 में यर्ापररभावर्त कोई महापत्तन अलभप्रेत है ; (ब) “मेट्रो रेि” से मेट्रो रेि (प्रचािन और अनुरिण) अधधननयम, 2002 की 2002 का 60 धारा 2 के िंड (1) के उपिंड (झ) में यर्ापररभावर्त मेट्रो रेि अलभप्रेत है ; (भ) “िान” से िान अधधननयम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के िंड 1952 का 35 (ञ) में यर्ापररभावर्त कोई िान अलभप्रेत है ; (म) “राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण” से धारा 46 के अधीन गहठत कोई राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण अलभप्रेत है ; (य) “वाताषकारी संघ या वाताकष ारी पररर्द्” स े धारा 14 में ननहर्दषष्ट वाताषकारीअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 285 संघ या वाताषकारी पररर्द् अलभप्रेत है; (यक) “अधधसूचना” से, यर्ाजस्र्नत, भारत के राजपत्र में या ककसी राज्य के राजपत्र में प्रकालशत कोई अधधसूचना अलभप्रेत है और “अधधसूधचत” पर्द का अर् ष इसके व्याकरखणक रूपभेर्द और सजातीय पर्दों सहहत तद्नसु ार िगाया जाएगा ; (यि) “पर्दाधधकारी” के अंतगषत, ककसी व्यवसाय संघ के संबंध में, उसकी कायषपालिका का कोई भी सर्दस्य है, ककन्द्तु उसके अंतगषत कोई संपरीिक नहीं आता है ; (यग) “ववहहत” से इस संहहता के अधीन बनाए गए ननयमों द्वारा ववहहत अलभप्रेत है; 1989 का 24 (यघ) “रेि” स े रेि अधधननयम, 1989 की धारा 2 के िंड (31) में यर्ापररभावर्त रेि अलभप्रेत है ; (यङ) “रजजस्ट्रीकृत कायाषिय” से ककसी व्यवसाय संघ का कायाषिय अलभप्रेत है जो इस संहहता के अधीन उसके मुख्यािय के रूप में रजजस्ट्रीकृत है ; (यच) “रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ” से इस संहहता के अधीन रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अलभप्रेत है; (यछ) “रजजस्ट्रार” से धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा ननयुक्त व्यवसाय संघ का कोई रजजस्ट्रार अलभप्रते है; (यज) “छंटनी” से ननयोजक द्वारा चाहे ककसी भी कारण से ककसी कमकष ार की सेवा समाजप् त अलभप्रेत है, जो अनुशासन संबंधी कायवष ाही के रूप में हर्दए गए र्दंड स े लभन्द्न हो, ककन्द्तु इसके अंतगषत ननम्नलिखित नहीं हैं— (i) कमकष ार की स्वैजच्छक सेवाननववृत्त ; या (ii) अधधवावर्कष ी की आयु हो जाने पर कमकष ार की सेवाननववृत्त ; या (iii) ननयोजक और संबद्ध कमकष ार के बीच हुए ननयोजन संववर्दा की समाजप्त पर उसका नवीकरण न ककए जाने या उस ननलमत्त उसमें अंतववष्ष ट ककसी अनुबंध के अधीन ऐसी संववर्दा का पयवष सान ककए जाने के पररणामस् वरूप कमकष ार की सवे ा की समाजप् त ; या (iv) ननयत अवधध ननयोजन की अवधध पूरी होने के पररणामस् वरूप कमकष ार की सेवा की समाजप् त ; या (v) िगातार िराब स्वास््य के आधार पर कमकष ार की सेवा की समाजप्त ; (यझ) “समझौता” से सुिह कायवष ाही के अनुक्रम में ककया गया कोई समझौता अलभप्रेत है और इसके अंतगतष सुिह कायवष ाही के अनुक्रम से अन्द्यर्ा ननयोजक और कमकष ार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार भी है जहां ऐसे करार पर उसके पिकारों ने ऐसी रीनत से, जो ववहहत की जाए, हस्तािर ककए हों और उसकी एक प्रनत समुधचत सरकार द्वारा इस ननलमत्त प्राधधकृत अधधकारी को और सुिह अधधकारी को भेज र्दी गई हो ; (यञ) “स्र्ायी आर्देश” से पहिी अनुसूची में हर्दए गए ववर्यों से संबंधधत286 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— आर्देश अलभप्रेत हैं ; (यट) “हडताि” से ककसी उद्योग में ननयोजजत व्यजक्तयों के ककसी ननकाय द्वारा लमिकर काम बंर्द कर र्देना या कुछ व्यजक्तयों का, जो इस प्रकार ननयोजजत हैं, या ननयोजजत रहे हैं, काम करते रहने से या ननयोजन स् वीकार करने से सजम्मलित रूप से इन्द्कार करना या सामान्द्य मनत से इन्द्कार करना अलभप्रेत है और इसके अंतगतष ककसी उद्योग में ननयोजजत पचास प्रनतशत या उसस े अधधक कमकष ारों का ककसी ननजश् चत हर्दवस पर सजम्मलित रूप से आकजस्मक छुट्टी पर रहना भी है ; (यठ) “व्यवसाय संघ” से कोई ऐसा समुच्चय अलभप्रेत है जो चाहे अस्र्ायी हो या स्र्ायी, कमकष ारों और ननयोजकों के बीच या कमकष ारों और कमकष ारों के बीच के या ननयोजकों और ननयोजकों के बीच के संबंधों को ववननयलमत करने के प्रयोजन के लिए या ककसी व्यवसाय या कारबार के संचािन पर ननबधं धत शतें अधधरोवपत करने के लिए प्रार्लमक रूप से बनाया गया है, और इसके अंतगषत र्दो या अधधक व्यवसाय संघों का कोई पररसंघ भी है : परन्द्तु इस संहहता के अध्याय 3 के उपबंधों का ननम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा— (i) भागीर्दारों के बीच ककसी करार पर, जो उनके स्वयं के कारबार के लिए हो ; या (ii) ककसी ननयोजक और उसके द्वारा ननयोजजत व्यजक्तयों के बीच ककसी करार पर जो ऐसे ननयोजन के बारे में हो ; या (iii) ककसी कारबार की गुडा़ववि के ववक्रय या ककसी ववृत्त, व्यवसाय या हस्तलशल्प में लशिण के प्रनतफि में ककसी करार पर ; (यड) “व्यवसाय संघ वववार्द” से र्दो या र्दो से अधधक व्यवसाय संघों के बीच या ककसी व्यवसाय संघ के सर्दस्यों के बीच आपस में उत्पन्द्न कोई वववार्द अलभप्रेत है ; (यढ़) “अधधकरण” से धारा 44 के अधीन गहठत कोई औद्योधगक अधधकरण अलभप्रेत है ; (यण) “अनुधचत श्रम व्यवहार” से र्दसू री अनुसूची में ववननहर्दषष्ट कोई भी व्यवहार अलभप्रेत है ; (यत) “असंगहठत सेक्टर” का वही अर् ष होगा, जो असंगहठत कमकष ार सामाजजक सुरिा अधधननयम, 2008 की धारा 2 के िंड (ठ) में उसका है ; 2008 का 33 (यर्) “मजर्दरू ी” से वह सभी पाररश्रलमक अलभप्रेत हैं, जो चाहे वेतन, भत्ते या अन्द्यर्ा के रूप में हो, धन के रूप में अलभव्यक्त या इस प्रकार अलभव्यक्त ककए जाने योग्य हो, जो, यहर्द रोजगार के ननबंधन अलभव्यक्त या वववक्षित की पूनत ष हो गई होती तो, उसके ननयोजन या ऐसे ननयोजन में ककए गए काय ष की बाबत उसे संर्देय होता, और इसके अंतगषत ननम्नलिखित हैं,— (i) मूि वेतन ; (ii) महंगाई भत्ता ;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 287 (iii) प्रनतधारण भत्ता, यहर्द कोई हो, ककन्द्तु, इसके अंतगतष ननम्नलिखित नहीं हैं— (क) तत्समय प्रवत्तृ ककसी ववधध के अधीन संर्देय कोई बोनस, जो ननयोजन के ननबंधनों के अधीन संर्देय पाररश्रलमक का भाग नहीं है ; (ि) ककसी गहृ वास-सुववधा का या िाइट, जि, धचककत्सीय पररचयाष या अन्द्य सुि-सुववधा के प्रर्दाय का या समुधचत सरकार के साधारण या ववशेर् आर्देश द्वारा मजर्दरू ी की संगणना से अपवजजतष ककसी सेवा का मूल्य ; (ग) ककसी पेंशन या भववष्य-ननधध में ननयोजक द्वारा संर्दत्त कोई अलभर्दाय और ‍याज, जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ; (घ) कोई वाहन भत्ता या ककसी यात्रा ररयायत का मूल्य ; (ङ) ककसी ननयोजजत व्यजक्त को उसके ननयोजन की प्रकृनत द्वारा उस पर हुए ववशेर् व्यय को चुकाने के लिए संर्दत्त कोई रालश ; (च) मकान ककराया भत्ता ; (छ) पिकारों के बीच ककसी अधधननणयष या समझौता अर्वा ककसी न्द्यायािय या अधधकरण के आर्देश के अधीन संर्देय पाररश्रलमक ; (ज) कोई अनतकालिक भत्ता ; (झ) कमचष ारी को संर्देय कोई कमीशन ; (ञ) ननयोजन की समाजप् त पर संर्देय कोई उपर्दान ; या (ट) कमचष ारी को संर्देय कोई छंटनी प्रनतकर या अन्द्य सेवाननववृत्त फायर्दा या ननयोजन की समाजप्त पर उसे ककया गया कोई अनुग्रहपूवकष संर्दाय : परन्द्तु इस िंड के अधीन मजर्दरू ी की संगणना करने के लिए, यहर्द ननयोक्ता द्वारा कमचष ारी को िंड (क) से िंड (झ) के अधीन ककए गए कोई संर्दाय, इस िंड के अधीन संगखणत सभी पाररश्रलमकों के आधे या ऐसे अन्द्य प्रनतशत से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधधसूधचत की जाए, अधधक हो जाती हैं तो ऐसी रकम, जो ऐसी आधी रकम या इस प्रकार अधधसूधचत प्रनतशत से अधधक होती है, को पाररश्रलमक समझा जाएगा और तर्दनुसार उसे इस िंड के अधीन मजर्दरू ी में जोड हर्दया जाएगा : परन्द्तु यह और कक सभी महहिा-पुरुर्ों के लिए समान मजर्दरू ी के प्रयोजन के लिए और मजर्दरू ी के संर्दाय के प्रयोजन के लिए िंड (घ), िंड (च), िंड (छ) और िंड (ज) में ववननहर्दषष् ट पररिज‍ध यों को मजर्दरू ी की संगणना के लिए लिया जाएगा । स्पष्टीकरण—जहां ककसी कमचष ारी को उसे संर्देय पूणतष : या भागत: मजर्दरू ी के स्र्ान पर, उसके ननयोजक द्वारा वस्तु के रूप में कोई पाररश्रलमक हर्दया जाता है, तो वस्तु के रूप में ऐस े पाररश्रलमक के मूल्य को, जो उसको संर्देय कुि मजर्दरू ी के पन्द्रह प्रनतशत से अधधक नहीं है, ऐसे कमचष ारी की मजर्दरू ी का एक भाग समझा जाएगा ; 1961 का 52 (यर्द) “कमकष ार” से कोई ऐसा व्यजक्त (लशिु अधधननयम, 1961 की धारा 2 के िंड (कक) के अधीन यर्ापररभावर्त ककसी लशि ु के लसवाय) अलभप्रेत है, जो ककसी288 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— उद्योग में भाडे या पाररश्रलमक के लिए कोई शारीररक, अकुशि, कुशि, तकनीकी संकक्रयात्मक, लिवपकीय या पयवष ेिीय काय ष करने के लिए ननयोजजत है, चाहे ननयोजन के ननबंधन अलभव्यक्त हों या वववक्षित और जजसके अंतगतष श्रमजीवी पत्रकार और अन्द्य समाचारपत्र कमचष ारी (सेवा की शतें) और प्रकीण ष उपबंध अधधननयम, 1955 की धारा 2 के िंड (च) में यर्ापररभावर्त श्रमजीवी पत्रकार तर्ा 1955 का 45 ववक्रय संवधषन कमचष ारी (सेवा शत)ष अधधननयम, 1976 की धारा 2 के िंड (घ) में 1976 का 11 यर्ापररभावर्त ववक्रय संवधनष कमचष ारी भी हैं तर्ा ककसी औद्योधगक वववार्द के संबंध में इस संहहता के अधीन ककसी कायवष ाही के प्रयोजनों के लिए, जजसके अन्द्तगषत ऐसा कोई व्यजक्त जजसकी उस वववार्द के संबंध में या उसके पररणामस्वरूप पर्दच्युनत, सेवोन्द्मुजक्त या छंटनी या अन्द् यर्ा सेवा समाजप् त कर र्दी गई है या जजसके पर्दच्युनत, सेवोन्द्मुक्त या छंटनी होने से वह वववार्द हुआ है, ककन्द्त ु इसके अतंगषत कोई ऐसा व्यजक्त नहीं आता है— (i) जो वायुसेना अधधननयम, 1950 या सेना अधधननयम, 1950 या 1950 का 45 नौसेना अधधननयम, 1957 के अधीन है ; या 1950 का 46 1957 का 62 (ii) जो पुलिस सेवा में या ककसी कारागार के अधधकारी या अन्द्य कमचष ारी के रूप में ननयोजजत है ; या (iii) जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासननक हैलसयत से ननयोजजत है; या (iv) जो पयवष ेिी हैलसयत में ननयोजजत है और जो प्रनतमास अठारह हजार रुपए से अधधक मजर्दरू ी या कोई ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधधसूधचत की जाए, आहररत कर रहा है : परन्द्तु अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, “कमकष ार”— (क) से व्यवसाय या उद्योग में ननयोजजत सभी व्यजक्त अलभप्रेत है ; और (ि) के अंतगतष अंसगहठत कमकष ार सामाजजक सुरिा अधधननयम, 2008 2008 का 33 की धारा 2 के िंड (ड) में यर्ापररभावर्त कमकष ार भी है । अध्याय 2 द्ववपक्षीय मंच काय ष सलमनत । 3. (1) ककसी औद्योधगक स्र्ापन की र्दशा में, जजसमें एक सौ या उससे अधधक कमकष ार ननयोजजत हैं या पूववष ती बारह मास में ककसी भी हर्दन ननयोजजत रहे हैं, तो समुधचत सरकार, साधारण या ववशेर् आर्देश द्वारा ननयोजक से, ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, ननयोजक के प्रनतननधधयों और स्र्ापन में िगे हुए कमकष ारों से लमिकर बनने वािी काय ष सलमनत का गठन करने की अपेिा कर सकेगी : परन्द्तु ऐसी सलमनत में कमकष ारों के प्रनतननधधयों की संख्या, ननयोजक के प्रनतननधधयों की संख्या से कम नहीं होगी । (2) कमकष ारों के प्रनतननधधयों का चयन, स्र्ापन में ननयोजजत कमकष ारों में से और धारा 9 के उपबंधों के अनुसार रजजस्ट्रीकृत उनके व्यापार संघ, यहर्द कोई हो, के परामश ष से ऐसी रीनत में ककया जाएगा, जो ववहहत की जाए ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 289 (3) काय ष सलमनत का यह कतव्ष य होगा कक वह ननयोजक और कमकष ारों के बीच मैत्री और अच्छे संबंध को सुननजश्चत करने और बनाए रिने के उपाय बढ़ाए और इस उद्र्देश्य के लिए ऐस े मामिों पर, जजनमें उनका सामान्द्य हहत या सरोकार है, समीिा करे तर्ा ऐसे मामिों की बाबत राय के संबंध में ककसी ताजववक मतभेर्द का समाधान करने का प्रयास करे । 4. (1) प्रत्येक औद्योधगक स्र्ापन, जजसमें बीस या अधधक कमकष ार ननयोजजत हैं, लशकायत ननवारण सलमनत । वहां व्यजष्टक लशकायतों स े उत्पन्द्न वववार्दों के समाधान के लिए एक या अधधक लशकायत ननवारण सलमनतयां होंगी । (2) लशकायत ननवारण सलमनत, ननयोजक और कमकष ारों का प्रनतननधधत्व करने वाि े सर्दस्यों, जो ऐसी रीनत में चुन े जाएं, जो ववहहत की जाए, की समान संख्या से लमिकर बनेगी । (3) लशकायत ननवारण सलमनत के अध्यि का चयन, प्रत्येक वर् ष वैकजल्पक रूप से चक्रानुक्रम के आधार पर ननयोजक और कमकष ारों का प्रनतननधधत्व करने वािे व्यजक्तयों में से ककया जाएगा । (4) लशकायत ननवारण सलमनत के सर्दस्यों की कुि संख्या र्दस स े अधधक नहीं होगी : परन्द्तु लशकायत ननवारण सलमनत में महहिा कमकष ारों का पयाषप्त प्रनतननधधत्व होगा और ऐसा प्रनतननधधत्व औद्योधगक स्र्ापन में ननयोजजत कुि कमकष ारों में महहिा कमकष ारों के अनुपात से कम नहीं होगा। (5) उपधारा (1) में ननहर्दषष्ट ककसी वववार्द के संबंध में कोई आवेर्दन, ककसी व्यधर्त कमकष ार द्वारा लशकायत ननवारण सलमनत के समि, ऐसी तारीि से, जजसको ऐसे वववार्द का वार्द हेतुक उत्पन्द्न होता है, एक वर् ष के भीतर ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, फाइि ककया जा सकेगा । (6) लशकायत ननवारण सलमनत, उपधारा (5) के अधीन आवेर्दन की प्राजप्त के तीस हर्दन के भीतर अपनी कायवष ाहहयां पूरी कर सकेगी । (7) उपधारा (5) के अधीन फाइि ककसी आवेर्दन पर लशकायत ननवारण सलमनत का ववननश्चय, सलमनत के बहुमत के दृजष्टकोण के आधार पर ककया जाएगा, परन्द्त ु यह तब जबकक कमकष ारों का प्रनतननधधत्व करने वािे आधे से अधधक सर्दस्य ऐसे ववननश्चय पर सहमत हों, अन्द्यर्ा यह समझा जाएगा कक सलमनत ककसी ववननश्चय पर नहीं पहुंच सकी है । (8) ऐसा कमकष ार, जो लशकायत ननवारण सलमनत के ववननश्चय से व्यधर्त है या जजसकी लशकायत का, उपधारा (6) में ववननहर्दषष्ट अवधध के भीतर उक्त सलमनत में कोई समाधान नहीं हुआ है, वह, यर्ाजस्र्नत, लशकायत ननवारण सलमनत के ववननश्चय की तारीि से साठ हर्दन की अवधध के भीतर या उस तारीि से, जजसको उपधारा (6) में ववननहर्दषष्ट अवधध समाप्त हो जाती है, सुिह अधधकारी को व्यवसाय संघ के माध्यम से, जजसका वह सर्दस्य है, ऐसी लशकायत के सुिह के लिए कोई आवेर्दन ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, फाइि कर सकेगा । (9) जहा ं कोई ननयोजक, ककसी व्यजष्टक कमकष ार को सेवोन्द्मुक्त, पर्दच्युत, उसकी290 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— छंटनी या अन्द्यर्ा सेवाओं को समाप्त कर र्देता है, तो उस कमकष ार और उसके ननयोजक के बीच ऐसी सेवोन्द्मुजक्त, पर्दच्युनत, छंटनी, या समाजप्त के संबंध में या उससे उद्भूत कोई वववार्द या मतभेर्द, इस बात के होते हुए भी कक न तो अन्द्य कमकष ार न ही कोई व्यवसाय संघ वववार्द का पिकार है, औद्योधगक वववार्द समझा जाएगा । (10) इस धारा या धारा 53 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, कोई कमकष ार, जैसा कक उपधारा (5) में ववननहर्दषष्ट ककया गया है उस तारीि से, जजसको उसने वववार्द में सुिह के लिए समुधचत सरकार के सुिह अधधकारी को आवेर्दन ककया है, पतैं ािीस हर्दन की अवधध की समाजप्त के पश्चात,् उसमें ननहर्दषष्ट वववार्द के न्द्यायननणषयन के लिए अधधकरण को सीधे आवेर्दन कर सकेगा और ऐसे आवेर्दन की प्राजप्त पर, अधधकरण को उस वववार्द पर न्द्यायननणयष न की शजक्तयां और अधधकाररता वैसी ही होगी, जैसे कक धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन फाइि ककए गए आवेर्दन के संबंध में अधधकरण को है । (11) उपधारा (10) में ननहर्दषष्ट आवेर्दन, अधधकरण को, उपधारा (9) में यर्ा ववननहर्दषष्ट सेवोन्द्मुजक्त, पर्दच्युनत, छंटनी या अन्द्यर्ा सेवा की समाजप्त की तारीि से र्दो वर् ष की समाजप्त के पूव ष ककया जाएगा । अध्याय 3 व्यवसाय संघ व्यवसाय संघ का 5. (1) राज्य सरकार, अधधसूचना द्वारा, ककसी व्यजक्त को व्यवसाय संघ का रजजस्ट्रार । रजजस्ट्रार और अन्द्य व्यजक्तयों को व्यवसाय संघ का अपर रजजस्ट्रार, व्यवसाय संघ का संयुक्त रजजस्ट्रार तर्ा व्यवसाय संघ का उप-रजजस्ट्रार ननयुक्त कर सकेगी, जो रजजस्ट्रार की ऐसी शजक्तयों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कतव्ष यों का पािन करेंगे, जो राज्य सरकार अधधसूचना द्वारा समय-समय पर ववननहर्दषष्ट करे । (2) राज्य सरकार द्वारा ककए गए ककसी आर्देश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां व्यवसाय संघ का कोई अपर रजजस्ट्रार या व्यवसाय संघ का संयुक्त रजजस्ट्रार या व्यवसाय संघ का उप-रजजस्ट्रार ऐसे िेत्र के भीतर, जजसमें व्यवसाय संघ का रजजस्ट्रीकृत कायाषिय जस्र्त है, रजजस्ट्रार की शजक्तयों का प्रयोग और कतव्ष यों का पािन करते हैं, वहां व्यवसाय संघ के ऐसे अपर रजजस्ट्रार या व्यवसाय संघ के संयुक्त रजजस्ट्रार या व्यवसाय संघ के उप-रजजस्ट्रार को इस संहहता के प्रयोजनों के लिए उस व्यवसाय संघ का रजजस्ट्रार समझा जाएगा । रजजस्ट्रीकरण के 6. (1) ककसी व्यवसाय संघ के कोई भी सात या उसस े अधधक सर्दस्य व्यवसाय संघ लिए मानर्दंड । के ननयमों पर उनके नामों के हस्तािर करके और अन्द्यर्ा इस संहहता के उपबंधों का अनुपािन करके रजजस्ट्रीकरण के संबंध में, इस संहहता के अधीन व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण के लिए आवेर्दन कर सकेंगे । (2) कमकष ारों का कोई व्यवसाय संघ तब तक रजजस् ट्रीकृत नहीं ककया जाएगा, जब तक ऐसे औद्योधगक स्र्ापन या उद्योग में िगे हुए या ननयोजजत कमकष ारों का कम से कम र्दस प्रनतशत या एक सौ कमकष ार, इसमें स े जो भी कम हो, जजसके सार् व्यवसाय संघ जुडा हुआ है, ऐसे ऐसे व्यवसाय संघ के सर्दस्य नहीं हैं । (3) जहां ककसी व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई आवेर्दन ककया गया है, वहां ऐसा आवेर्दन, केवि इस त्य के कारण कक आवेर्दन कीअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 291 तारीि के पश्चात ् ककसी समय पर, ककन्द्त ु व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण से पहिे, कुछ आवेर्दक, ककन्द्तु उन व्यजक्तयों की कुि संख्या स े आधे से अधधक नहीं हैं, जजन्द्होंने आवेर्दन ककया र्ा, व्यवसाय संघ के सर्दस्य नहीं रहे हैं या जजन्द्होंने आवेर्दन करके उनको असंबद्ध होने की लिखित सूचना रजजस्ट्रार को र्दी है, अववधधमान्द्य नहीं समझा जाएगा । (4) कमकष ारों के ककसी रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ में सभी समयों पर कमकष ारों के र्दस प्रनतशत स े अन्द्यून या एक सौ कमकष ार, इनमें जो भी कम हो, ककसी औद्योधगक स्र्ापन या उद्योग जजससे व्यवसाय संघ संबंधधत है, में िगे हुए हैं या ननयोजजत हैं, कम से कम सात सर्दस् यों के अधीन रहते हुए उसके सर्दस्य के रूप में बने रहेंगे । 7. कोई व्यवसाय संघ, इस संहहता के अधीन रजजस्ट्रीकरण का हकर्दार तब तक नहीं व्यवसाय संघ के गठन या ननयमों होगा, जब तक कक उसकी कायपष ालिका का इस संहहता के उपबंधों के अनुसार गठन न में अन्द्तववष्ष ट ककया गया हो और व्यवसाय संघ के ननयम ननम्नलिखित ववर्यों के लिए उपबंध न करते ककए जाने वाि े हों, अर्ाषत ् :— उपबंध । (क) व्यवसाय संघ का नाम ; (ि) वे संपूण ष उद्र्देश्य, जजनके लिए व्यवसाय संघ स्र्ावपत ककया गया है ; (ग) व े संपूण ष प्रयोजन, जजनके लिए व्यवसाय संघ की साधारण ननधधयां उपयोज्य होंगी, जजनमें से वे सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे जजनको ऐसी ननधधयां इस संहहता के अधीन ववधधपूवषक उपयोज्य हैं ; (घ) व्यवसाय संघ के संर्दस्यों की ककसी सूची का रिरिाव और व्यवसाय संघ के पर्दाधधकाररयों और सर्दस्यों द्वारा उसके ननरीिण के लिए पयाषप्त सुववधाएं ; (ङ) ऐसे साधारण सर्दस्यों, (उनके लशल्प या प्रवग ष को ववचार में िाए त्रबना) का प्रवेश जो, यर्ाजस्र्नत, ऐसे औद्योधगक स्र्ापन, उपक्रम या उद्योग या ककसी औद्योधगक स्र्ापन की इकाइयों, शािाओं या कायाषियों में, जजनसे वह व्यवसाय संघ संबंधधत है, वास्तव में िगे हुए या ननयोजजत व्यजक्त होंगे और ऐसे मानर्द या अस्र्ायी सर्दस्यों का प्रवेश, जो ऐसे कमकष ार नहीं हैं, जजन्द्हें धारा 21 के अधीन व्यवसाय संघ की कायपष ालिका बनाने के लिए पर्दाधधकारी होने के लिए अनुज्ञात नहीं ककया गया है ; (च) ऐसे सर्दस्यों और अन्द्य व्यजक्तयों से व्यवसाय संघ के सर्दस्यों द्वारा, ऐसे अलभर्दान का संर्दाय, जो ववहहत ककया जाए ; (छ) व े शतें, जजनके अधीन कोई सर्दस्य, ककसी ऐस े फायर्दे का हकर्दार होगा जजसे ननयमों द्वारा आश्वस्त ककया गया है और जजनके अधीन ककसी सर्दस्य पर कोई जुमाषना या समपहरण अधधरोवपत ककया जा सकेगा ; (ज) व्यवसाय संघ के सर्दस्यों की वावर्कष साधारण ननकाय बैठक, ऐसी बैठक का काय ष संचािन, जजसके अन्द्तगतष व्यवसाय संघ के पर्दाधधकाररयों का ननवाषचन भी है ; (झ) वह रीनत, जजसमें व्यसाय संघ की कायपष ालिका के सर्दस्यों और अन्द्य पर्दाधधकाररयों को प्रत्येक तीन वर् ष की अवधध में एक बार ननवाषधचत ककया जाएगा और उन्द्हें हटाया जाएगा तर्ा आकजस्मक ररजक्तयों का भरा जाना ;292 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ञ) व्यवसाय संघ की ननधधयों की सुरक्षित अलभरिा, उसके िेिाओं का ऐसी रीनत में, जो ववहहत ककया जाए, वावर्कष संपरीिा और व्यवसाय संघ के पर्दाधधकाररयों और सर्दस्यों द्वारा िेिाबाहहयों के ननरीिण के लिए पयाषप्त सुववधाएं ; (ट) वह रीनत, जजसमें ननयमों को संशोधधत ककया जाएगा, उनमें फेरफार ककया जाएगा या उन्द्हें वविंडडत ककया जाएगा ; और (ठ) वह रीनत, जजसमें व्यवसाय संघ को ववघहटत ककया जा सकेगा । रजजस्ट्रीकरण, नाम 8. (1) ककसी व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेर्दन, रजजस्ट्रार को में पररवतनष के इिैक्ट्राननक रूप से या अन्द्यर्ा ककया जाएगा और उसके सार् ननम्नलिखित संिग्न लिए आवेर्दन और होंगे— उसकी प्रकक्रया । (क) ऐस े प्ररूप और रीनत में, जो ववहहत की जाए, शपर्पत्र द्वारा की जान े वािी घोर्णा ; (ि) ऐस े ननयमों को अंगीकृत करने वाि े व्यवसाय संघ के सर्दस्यों के द्वारा संकल्प की प्रनत के सार् व्यवसाय संघ के ननयमों की प्रनत; (ग) रजजस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेर्दन करने के लिए आवेर्दकों को प्राधधकृत करने वािा व्यवसाय संघ के सर्दस्यों द्वारा अंगीकृत ककए गए संकल्प की एक प्रनत ; और (घ) ककसी व्यवसाय संघ की र्दशा में, जो कोई पररसंघ या व्यवसाय संघों का कोई केन्द्रीय संगठन है प्रत्येक सर्दस्य व्यवसाय संघ के सर्दस्यों द्वारा, पर्ृ क् रूप से बैठक करके, जजसमें व्यवसाय संघों के पररसंघ या केन्द्रीय संगठन का गठन करने के लिए सहमत हुए हों, अंगीकृत संकल्प की एक प्रनत । स्पष्टीकरण—इस िंड के प्रयोजनों के लिए, व्यवसाय संघ के सर्दस्यों द्वारा अंगीकृत संकल्प से ककसी ऐसे व्यवसाय संघ की र्दशा में जो व्यवसाय संघों का पररसंघ या केन्द्रीय संगठन है, प्रत्येक व्यवसाय संघ सर्दस्य के सर्दस्यो द्वारा पर्ृ क रूप से बैठक में अंगीकृत संकल्प अलभप्रेत हैं । (2) जहां कोई व्यवसाय संघ अपने रजजस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेर्दन करने से पूव ष एक वर् ष से अधधक समय से ववद्यमान रहा है, वहां व्यवसाय संघ की आजस्तयों और र्दानयत्वों का एक साधारण वववरण, जजसे ऐसे प्ररूप में तैयार ककया हो और जजसमें ऐसी ववलशजष्टयां अन्द्तववष्ष ट हों जो ववहहत की जाएं, आवेर्दन के सार् रजजस्ट्रार को र्देगा । (3) रजजस्ट्रार, स्वय ं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कक आवेर्दन इस संहहता के उपबंधों का अनुपािन करता है और व्यवसाय संघ, इस संहहता के अधीन रजजस्ट्रीकरण का हकर्दार है, तो अनतररक्त सूचना की मांग कर सकेगा तर्ा ऐसी सूचना प्रस्तुत ककए जाने तक व्यवसाय संघ को रजजस्टर करने से इंकार कर सकेगा । (4) यहर्द वह नाम, जजसके अधीन व्यवसाय संघ का रजजस्ट्रीकरण कराने का प्रस्ताव ककया जाना है, ककसी ववद्यमान रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम के समान है या रजजस्ट्रार की राय में ककसी ववद्यमान व्यवसाय संघ के नाम के इतना ननकट सादृश है कक ऐसे नाम से जनता या ककसी व्यवसाय संघ के सर्दस्यों के प्रवंधचत होने की संभावना है तो रजजस्ट्रार, आवेर्दन करने वािे व्यजक्तयों से व्यवसाय संघ के नाम कोअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 293 पररवनततष करने की अपेिा करेगा और जब तक ऐसा पररवतनष नहीं ककया जाता है व्यवसाय संघ को रजजस्टर करने से इंकार कर र्देगा । 9. (1) रजजस्ट्रार का, यह समाधान हो जाने पर कक व्यवसाय संघ ने रजजस्ट्रीकरण व्यवसाय संघ का रजजस्ट्रीकरण और के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों की सभी अपेिाओं का पािन ककया गया है, व्यवसाय उसका रद्र्द ककया संघ को ऐसे प्ररूप में, जो ववहहत ककया जाए, रिे जाने वािे रजजस्टर में रजजस्ट्रीकरण के जाना । लिए आवेर्दन के सार् संिग्न वववरण में अंतववष्ष ट व्यवसाय संघ स े संबंधधत ववलशजष्टयों को रजजस्टर में र्दज ष करके रजजस्टर करेगा । (2) जहां रजजस्ट्रार, ककसी व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण का कोई आर्देश करता है वहां वह, आवेर्दक व्यवसाय संघ को ऐसे प्ररूप में, जो ववहहत ककया जाए, रजजस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो इस बात का ननश्चायक साक्ष्य होगा कक व्यवसाय संघ इस संहहता के अधीन रजजस्ट्रीकृत ककया गया है । (3) यहर्द रजजस्ट्रार ने ककसी व्यवसाय संघ को रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर हर्दया है तो वह उस व्यवसाय संघ का नाम और अन्द्य ववलशजष्टयां, ऐसे प्ररूप में जो ववहहत की जाएं, इस ननलमत्त बनाए गए रजजस्टर में प्रववष्ट करेगा । 1926 का 16 (4) व्यवसाय संघ अधधननयम, 1926 के अधीन रजजस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ, जजसके पास इस संहहता के प्रारंभ होने के ठीक पूव ष ववधधमान्द्य रजजस्ट्रीकरण है, को इस संहहता के अधीन रजजस्ट्रीकृत ककया हुआ समझा जाएगा : परन्द्तु ऐसा व्यवसाय संघ, रजजस्ट्रार के पास एक वववरण फाइि करेगा कक व्यवसाय संघ की कायपष ालिका का गठन धारा 7 के अनुसार अद्यतन व्यवसाय संघ के ननयमों के सार् इस संहहता के अनुसार हैं और रजजस्ट्रार अपने अलभिेिों को तर्दनुसार सशं ोधधत करेगा । (5) ककसी व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजजस्ट्रार द्वारा, ननम्नलिखित मामिों में वापस लिया जा सकेगा या रद्र्द ककया जा सकेगा,— (i) ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, सत्यावपत व्यवसाय संघ के आवेर्दन पर ; या (ii) व्यवसाय संघ द्वारा इस संहहता या इसके अधीन बनाए गए ननयमों या अपने गठन या ननयमों के उपबंधों के उल्िंघन के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त सूचना पर ; या (iii) यहर्द उसका यह समाधान हो जाता है कक व्यवसाय संघ के सर्दस्य के कुि कमकष ारों का र्दस प्रनतशत या एक सौ कमकष ार, जो भी कम हो, से कम हो गए हैं : परन्द्तु उन आधारों को ववननहर्दषष्ट करते हुए, जजन पर ककसी व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्र्द करने का प्रस्ताव ककया जाता है, साठ हर्दन से अनधधक की लिखित में पूव ष सूचना, व्यवसाय संघ के आवेर्दन से अन्द्यर्ा लभन्द्न रजजस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्र्द ककए जाने के पूव,ष रजजस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को र्दी जाएगी । (6) ककसी व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रजजस्ट्रार द्वारा वहा ं रद्र्द कर हर्दया जाएगा, जहां ककसी अधधकरण ने ऐसे व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण को रद्र्द करने का कोई आर्देश ककया है ।294 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (7) ककसी व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रद्र्द करते समय, रजजस्ट्रार ऐसा करने के कारणों को अलभलिखित करेगा और संबद्ध व्यवसाय संघ को लिखित में संसूधचत करेगा । रजजस्ट्रीकरण न 10. (1) धारा 9 के अधीन ककसी व्यवसाय संघ के रजजस्ट्रीकरण प्रर्दान करने स े ककए जाने या रजजस्ट्रार द्वारा इंकार करने से या उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन रजजस्ट्रीकरण का रजजस्ट्रीकरण को प्रमाणपत्र रद्र्द ककए जाने से व्यधर्त कोई व्यजक्त, ऐसी अवधध के भीतर, जो ववहहत की रद्र्द ककए जाने के ववरुद्ध अपीि । जाए, अधधकरण को अपीि कर सकेगा : परन्द्तु अधधकरण, इस उपधारा के अधीन अपीि करने हेतु ववहहत पररसीमा के पश्चात ् भी अपीि ग्रहण कर सकेगा, यहर्द अपीिार्ी अधधकरण का यह समाधान कर र्देता है कक ऐसा वविंब पयाषप्त कारण से या अपररहाय ष पररजस्र्नतयों के कारण हुआ है । (2) अधधकरण, संबद्ध पिकारों को सुनवाई का अवसर र्देने के पश्चात,् अपीि को िाररज कर सकेगा या रजजस्ट्रार को यह ननर्देश र्देते हुए कोई आर्देश पाररत कर सकेगा कक वह व्यवसाय संघ को रजजस्टर करे और, यर्ाजस्र्नत, रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या रजजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्र्दकरण के आर्देश को अपास्त करे तर्ा ऐसे आर्देश की एक प्रनत रजजस्ट्रार को भेज सकेगा । व्यवसाय संघ को 11. (1) ककसी रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सभी संसूचनाएं और नोहटस, रजजस्ट्रार संसूचना और द्वारा रिे गए रजजस्टर में यर्ाप्रववष्ट व्यवसाय संघ के मख्ु यािय के पते पर, ऐसी रीनत उसकी में भेजे जाएंगे, जो ववहहत की जाए । रजजस्ट्रीकरण ववलशजष्टयों में (2) व्यवसाय संघ, रजजस्ट्रार को सूधचत करेगा, यहर्द ऐसे व्यवसाय संघ के सर्दस्यों पररवतनष । की संख्या कुि कमकष ारों के र्दस प्रनतशत या एक सौ कमकष ारों, जो भी कम हो स े कम हो जाती है । (3) व्यवसाय संघ, रजजस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेर्दन में और अपने गठन या ननयमों में र्दी गई ववलशजष्टयों में ककसी पररवतनष के बारे में रजजस्ट्रार को ऐसी रीनत में सूधचत करेगा, जो ववहहत की जाए । रजजस्ट्रीकृत 12. प्रत्येक रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, उस नाम का, जजसके अधीन उसे व्यवसाय संघ का रजजस्ट्रीकृत ककया गया है, एक ननगलमत ननकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधधकार ननगमन । होगा, उसकी एक सामान्द्य मुरा होगी, जजससे उसे जंगम और स्र्ावर संपवत्त र्दोनों को ही अजजतष और धाररत करने की तर्ा संववर्दा करने की शजक्त होगी, और उक्त नाम स े वह वार्द िाएगा और उस पर वार्द िाया जाएगा । कनतपय 13. ननम्नलिखित अधधननयमों के उपबंध, अर्ाषत ् :— अधधननयमों का (क) सोसाइटी रजजस्ट्रीकरण अधधननयम, 1860 ; 1860 का 21 रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को (ि) सहकारी सोसाइटी अधधननयम, 1912 ; 1912 का 2 िागू न होना । (ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधधननयम, 2002 ; 2002 का 39 (घ) कंपनी अधधननयम, 2013 ; और 2013 का 18 (ङ) ककसी राज्य में तत्समय प्रवत्तृ सहकारी सोसाइहटयों से संबंधधत कोई अन्द्य तत्स्र्ानी ववधध,अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 295 ककसी भी रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को िागू नहीं होंग े और पूवोक्त अधधननयमों में से ककसी अधधननयम के अधीन ऐसे ककसी व्यवसाय संघ का रजजस्ट्रीकरण शून्द्य होगा । 14. (1) रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ वाि े ककसी औद्योधगक स्र्ापन में, औद्योधगक वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् स्र्ापन के ननयोजक के सार् ऐसे ववर्यों पर, जो ववहहत ककए जाएं, बातचीत करने के की मान्द्यता । लिए, यर्ाजस्र्नत, एक वाताषकारी संघ या एक वाताषकारी पररर्द् होगी । (2) जहां ककसी औद्योधगक स्र्ापन में, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजजस्ट्रीकृत कमकष ारों का केवि एक व्यवसाय संघ काम कर रहा हो, वहां ऐसे औद्योधगक स्र्ापन का ननयोजक ऐसे मानर्दंडों के अध्यधीन, जो ववहहत ककए जाएं, ऐसे व्यवसाय संघ को कमकष ारों के एकमात्र वाताकष ारी संघ के रूप में मान्द्यता र्देगा । (3) यहर्द ककसी औद्योधगक स्र्ापन में, इस संहहता के अधीन रजजस्ट्रीकृत कमकष ारों के एक से अधधक व्यवसाय संघ काय ष कर रहे हैं तो ऐसे व्यवसाय संघ, जजनके पास उस औद्योधगक स्र्ापन के मस्टर रोि में, ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, इक्यावन प्रनतशत या अधधक कमकष ार सत्यावपत हैं जो उस व्यवसाय संघ का समर्नष कर रहे हैं, को औद्योधगक स्र्ापन के ननयोजक द्वारा कमकष ारों के एकमात्र वाताषकारी संघ के रूप में मान्द्यता र्दी जाएगी । (4) यहर्द ककसी औद्योधगक स्र्ापन में, इस संहहता के अधीन रजजस्ट्रीकृत कमकष ारों के एक स े अधधक व्यवसाय संघ काय ष कर रहे हैं और ऐसे ककसी भी व्यवसाय संघ के पास उस औद्योधगक स्र्ापन के मस्टर रोि में, ऐसी रीनत में जो ववहहत की जाए, इक्यावन प्रनतशत या अधधक कमकष ार सत्यावपत नहीं हैं जो उस व्यवसाय संघ का समर्षन कर रहे हैं तो औद्योधगक स्र्ापन के ननयोजक द्वारा उपधारा (1) में ननहर्दषष्ट ववर्यों पर बातचीत करने के लिए एक वाताषकारी पररर्द् का गठन ककया जाएगा, जो ऐस े रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के प्रनतननधधयों से लमिकर बनेगी जजनके पास उस औद्योधगक स्र्ापन के इस प्रकार सत्यावपत मस्टर रोि में कुि कमकष ारों के कम से कम बीस प्रनतशत कमकष ारों का समर्नष है और ऐसे प्रनतननधधत्व में ऐसे कुि कमकष ारों के प्रत्येक बीस प्रनतशत के लिए एक प्रनतननधध होगा और शेर् के लिए सर्दस्यता सगं णना के पश्चात ् प्रत्येक बीस प्रनतशत पर एक प्रनतननधध होगा । (5) जहां उपधारा (1) में ननहर्दषष्ट ववर्यों पर ककसी ननयोजक और उपधारा (4) के अधीन गहठत वाताषकारी पररर्द् के बीच कोई बातचीत की जाती है वहां ऐसी बातचीत के पररणामस्वरूप कोई करार ककया जाना कहा जाता है, यहर्द उस पर ऐसी वाताषकारी पररर्द् में के व्यवसाय संघों के प्रनतननधधयों के बहुमत द्वारा सहमनत हो जाती है । (6) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन र्दी गई कोई मान्द्यता या उपधारा (4) के अधीन गहठत वाताषकारी पररर्द्, यर्ाजस्र्नत, मान्द्यता या गठन की तारीि से तीन वर् ष या ऐसी अनतररक्त अवधध के लिए, जो कुि लमिाकर पांच वर् ष से अधधक न हो, जो पारस्पररक रूप से ननयोजक और व्यवसाय संघ द्वारा ववननजश्चत की जाए, ववधधमान्द्य होगी । (7) औद्योधगक स्र्ापन द्वारा ककसी वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् को उपि‍ध कराई जाने वािी प्रसवुवधाएं ऐसी होंगी, जो ववहहत की जाएं ।296 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— व्यवसाय संघ की 15. (1) ककसी रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण ननधधयों को ववहहत उद्र्देश्यों साधारण ननधध के से लभन्द्न ककन्द्हीं अन्द्य उद्र्देश्यों पर िच ष नहीं ककया जाएगा । उद्र्देश्य, पर्ृ क् ननधध की संरचना (2) कोई रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ पर्ृ क् रूप से उद्गहृहत ककए गए अलभर्दायों या और सर्दस्यता उस ननधध में ककए गए अलभर्दायों से, एक पर्ृ क् ननधध का गठन कर सकेगा, जजससे ऐसे फीस । उद्र्देश्य, जो ववहहत ककए जाए,ं को अग्रसर करने के लिए, उसके सर्दस्यों के नागररक और राजनीनतक हहतों के संवधनष करने के लिए संर्दाय ककया जा सकेगा । (3) उपधारा (2) के अधीन गहठत ननधध के लिए अलभर्दाय हेत ु ककसी सर्दस्य को वववश नहीं ककया जाएगा और ककसी सर्दस्य को, जो उक्त ननधध में अलभर्दाय नहीं करता है, व्यवसाय संघ के अन्द्य सर्दस्यों की तुिना में (लसवाय उक्त ननधध के ननयंत्रण या प्रबंधन के संबंध में) उक्त ननधध में उसके अलभर्दाय न करने के कारण व्यवसाय संघ के ककन्द्हीं फायर्दों से अपवजजतष नहीं ककया जाएगा या प्रत्यित: या अप्रत्यित: ककसी नन:शक्तता या ककसी अिाभ की जस्र्नत में नहीं रिा जाएगा और व्यवसाय संघ में शालमि करने के लिए उक्त ननधध में अलभर्दाय की कोई शत ष नहीं होगी । (4) व्यवसाय संघ के सर्दस्यों द्वारा सर्दं ेय ककया गया अलभर्दान वह होगा, जो ववहहत ककया जाए । कनतपय र्दशाओं में 16. (1) कोई भी वार्द या अन्द्य ववधधक कायवष ाही, ककसी ऐसे काय ष के बारे में, जो लसववि वार्द स े ककसी औद्योधगक-वववार्द को, जजसके व् यवसाय संघ का कोई सर्दस् य एक पिकार है, ध्यान उन्द् मजुक् त । में रिते हुए या उस े अग्रसर करने में ककया गया है, ककसी रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ के या उसके ककसी पर्दाधधकारी या सर्दस् य के ववरुद्ध ककसी लसववि न्द्य ायािय में केवि इसी आधार पर नहीं की जाएगी कक ऐसा काय,ष ननयोजन की संववर्दा को भंग करने के लिए ककसी अन्द्य व् यजक् त को उत्प्र ेररत करता है या वह ककसी अन्द्य व् यजक् त के व् यवसाय, कारबार या ननयोजन में या ककसी अन्द्य व् यजक् त की उसकी अपनी पूंजी या उसके अपने श्रम को अपनी इच् छानुसार व् ययन करने के अधधकार में हस् तिेप करता है । (2) कोई रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ, ककसी औद्योधगक वववार्द को ध्यान में रित े हुए या उसे अग्रसर करने में उस व् यवसाय संघ के ककसी अलभकताष द्वारा ककए गए ककसी अपकृत् य के संबंध में ककसी लसववि न्द्य ायािय में ककसी वार्द या अन्द्य ववधधक कायवष ाही में र्दायी नहीं होगा, यहर्द यह सात्रबत हो जाता है कक उस व् यजक् त ने व् यवसाय संघ की कायपष ालिका की जानकारी के त्रबना या उस कायपष ालिका द्वारा हर्दए गए अलभव् यक् त अनुर्देशों के प्रनतकूि काय ष ककया र्ा । व् यवसाय संघ के 17. ककसी रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ का कोई भी पर्दाधधकारी या सर्दस् य व् यवसाय उद्र्देश् यों को संघ के ककसी ऐसे उद्र्देश् य को, जो धारा 15 में यर्ा ववननहर्दषष् ट है, अग्रसर करने के अग्रसर करने में आपराधधक प्रयोजन के लिए सर्दस् यों के बीच हुए ककसी करार के बारे में, जब तक कक वह करार र्डयंत्र । ककसी अपराध को करने का करार न हो, भारतीय र्दंड संहहता की धारा 120ि की उपधारा 1860 का 45 (2) के अधीन र्दंडनीय नहीं होगा । करारों की 18. तत् समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, प्रवतनष ीयता । ककसी रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ के सर्दस् यों के बीच का कोई करार केवि इस त् य के कारण शून्द् य या शून्द् यकरणीय नहीं होगा कक उस करार के उद्र्देश् यों में स े कोई उद्र्देश् य व् यापार का अवरोधक है :अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 297 परन्द्तु इस धारा की कोई बात उन शतों से संबद्ध ककसी करार के भंग के लिए, जजन पर व् यवसाय संघ के कोई सर्दस् य अपना माि बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कारबार का संव् यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, ननयोजन करेंगे या नहीं करेंगे या ननयोजजत ककए जाएंगे या नहीं ककए जाएंगे, नुकसानी हर्दिा पाने या उस े वसूि करने के प्रयोजन के लिए संजस् र्त ककसी ववधधक कायवष ाही को ग्रहण करने के लिए ककसी लसववि न्द्य ायािय को समर् ष नहीं बनाएगी । 19. ककसी रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ की िेिा बहहयां और उसके सर्दस् यों की सूची व् यवसाय संघ की बहहयों के व् यवसाय संघ के ककसी पर्दाधधकारी या सर्दस् य द्वारा ननरीिण के लिए ऐसे समयों पर ननरीिण का िुिी रहेंगी, जो व् यवसाय संघ के ननयमों में उपबंधधत ककए जाएं । अधधकार । 20. कोई व्यजक्त, जजसने चौर्दह वर् ष की आयु प्राप्त कर िी है और ककसी गैर- व् यवसाय संघ की सर्दस् यता के लिए पररसंकटमय उद्योग में ननयोजजत है, व्यवसाय संघ के ककन्द्हीं ननयमों के अधीन रहते अप्राप् तवय के हुए, ककसी रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सर्दस्य हो सकेगा और यर्ापूवोक्त के अधीन अधधकार । रहते हुए, ककसी सर्दस्य के सभी अधधकारों का उपभोग कर सकेगा और सभी लिितों का ननष्पार्दन कर सकेगा तर्ा ऐसी सभी जानकाररयां र्दे सकेगा, जजनका ननयमों के अधीन ननष्पार्दन ककया जाना या हर्दया जाना आवश्यक है । 21. (1) कोई व् यजक् त, ककसी रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ की कायपष ालिका का सर्दस् य व् यवसाय संघ के पर्दाधधकाररयों की या उसका कोई अन्द्य पर्दाधधकारी चुने जाने के लिए और सर्दस्य होने के लिए ननरहहतष ननरहषता । होगा, यहर्द— (i) उसने अठारह वर् ष की आयु प्राप् त नहीं की है ; (ii) वह ककसी अपराध के लिए, जजसमें नैनतक अधमता अंतवलषित हो, भारत के ककसी न्द्य ायािय द्वारा र्दोर्लसद्ध और कारावास से र्दंडाहर्दष् ट ककया गया है, जब तक कक उसको छोडे जाने के पश् चात ् पांच वर् ष की कािावधध न बीत गई हो ; (iii) अधधकरण ने यह ननर्देश हर्दया है कक वह उसमें ववननहर्दषष् ट ककसी अवधध के लिए ककसी व् यवसाय संघ के पर्दाधधकारी चुने जाने या होने के लिए ननरहहतष होगा । (2) मंत्रत्रपररर्द् का कोई सर्दस् य या संघ या ककसी राज् य में िाभ का कोई पर्द धारण करने वािा कोई व् यजक् त (जो ककसी ऐसे स् र्ापन या उद्योग में, जजससे व् यवसाय संघ संबंधधत है, वचनबंध या ननयोजजत नहीं है) ककसी व् यवसाय संघ की कायपष ालिका का सर्दस् य या अन्द्य पर्दाधधकारी नहीं होगा । 22. (1) जहां कोई वववार्द— व् यापार संघों के वववार्दों का (क) एक व् यवसाय संघ और र्दसू रे व् यवसाय संघ के बीच उठता है ; या न्द्यायननणयष न । (ि) एक या अधधक ऐसे कमकष ार, जो व् यवसाय संघ के सर्दस् य हैं और व् यवसाय संघ के रजजस् ट्रीकरण, प्रशासन या प्रबंध या पर्दाधधकाररयों के ननवाषचन से संबंधधत व्यवसाय संघ के बीच उठता है ; या (ग) एक या अधधक ऐसे कमकष ार, जजन्द्ह ें सर्दस्य के रूप में प्रवेश से इंकार ककया गया है और व्यवसाय संघ के बीच उठता है ; या (घ) ककसी ऐसे व् यवसाय संघ के संबंध में है, जो व् यवसाय संघों का एक पररसंघ है और व् यवसाय संघ द्वारा इस ननलमत्त प्राधधकृत पर्दाधधकारी के बीच उठता है,298 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— वहां आवेर्दन, ऐसी रीनत से, जो ववहहत की जाए, उस ित्रे पर जहां व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का रजजस्ट्रीकृत कायाषिय जस्र्त है, ऐसे वववार्दों के न्द्यायननणयष न की अधधकाररता रिने वािे अधधकरण को ककया जा सकेगा । (2) अधधकरण से लभन्द् न ककसी लसववि न्द्य ायािय को, उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट ककसी वववार्द के संबंध में कोई वार्द या अन्द्य कायवष ाहहयां ग्रहण करने की शजक् त नहीं होगी । उद्योग स े संबंधधत 23. (1) ककसी असंगहठत िेत्र में प्रत्येक रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पर्दाधधकाररयों पर्दाधधकाररयों का की कुि संख्या के आधे से अन्द्यून ऐसे व्यजक्त होंगे, जो ककसी स्र्ापन या उद्योग में, समानुपात । जजससे व् यवसाय संघ संबंधधत है, वास्तव में िगे हुए हैं या ननयोजजत हैं : परन्द्तु समुधचत सरकार ववशेर् या साधारण आर्देश द्वारा यह घोवर्त कर सकेगी कक इस धारा के उपबंध आर्देश में ववननहर्दषष्ट ककसी व्यवसाय सघं या व्यवसाय संघों के ककसी वग ष को िागू नहीं होंगे । स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “अंसगहठत सेक्टर” स े कोई ऐसा सेक्टर अलभप्रेत है जजसे समुधचत सरकार, अधधसूचना द्वारा ववननहर्दषष्ट करे । (2) उपधारा (1) में जैसा अन्द्यर्ा उपबंधधत उसके लसवाय, ककसी रजजस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पर्दाधधकारी, लसवाय कुि पर्दाधधकाररयों की संख्या का एक-नतहाई या पांच से अनधधक इनमें से जो भी कम हो, ऐसे व्यजक्त होंगे, जो ऐसे स्र्ापन या उद्योग में जजससे व्यवसाय सघं संबंधधत है, वास्तव में िगे हुए हैं या ननयोजजत हैं । स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ककसी कमचष ारी का, जो सेवाननवत्तृ हो गया है या जजसकी छंटनी कर र्दी गई है, यह अर् ष नहीं िगाया जाएगा कक वह ककसी व् यवसाय संघ में कोई पर्द धारण करने के प्रयोजन के लिए बाहरी व्यजक्त है । नाम में पररवतनष , 24. (1) कोई रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ, अपने सर्दस् यों की कुि संख् या के कम से समामेिन, कम र्दो-नतहाई की सम् मनत से और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपना पररवतनष की नाम पररवनततष कर सकेगा । सूचना और उसका प्रभाव । (2) कोई र्दो या अधधक रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ, ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, समामेलित हो सकेंगे । (3) अपने नाम में पररवतनष करने वािा व्यवसाय संघ, नाम पररवतनष करने की र्दशा में सधचव द्वारा और सात सर्दस्यों द्वारा तर्ा समामेिन की र्दशा में, हर एक व्यवसाय संघ, जो इसका पिकार है, के सधचव और सात सर्दस्यों द्वारा प्रत्येक नाम पररवतषन की और प्रत्येक समामेिन की हस्तािररत लिखित सूचना रजजस्ट्रार को भेजी जाएगी और जहां समामेलित व् यवसाय सघं का प्रधान कायाषिय ककसी लभन्द्न राज् य में जस् र्त है, वहां ऐसे राज् य के रजजस् ट्रार को, ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, भेजी जाएगी । (4) यहर्द प्रस्ताववत नाम उसी नाम के सदृश है, जजसके द्वारा कोई अन्द्य ववद्यमान व् यवसाय संघ रजजस् ट्रीकृत ककया गया है या रजजस् ट्रार की राय में यह ऐसे नाम के इतना सदृश है कक उससे जनता को या ककसी भी व् यवसाय संघ के सर्दस् य को प्रवंधचत करना संभाव् य है तो रजजस् ट्रार उस नाम के पररवतनष को रजजस्टर करने से इंकार कर र्देगा । (5) उपधारा (4) में यर्ा उपबंधधत के लसवाय, रजजस् ट्रार का यहर्द यह समाधान हो जाता है कक नाम पररवतनष के बारे में इस संहहता के उपबंधों का अनुपािन हो गया है, तोअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 299 धारा 9 की उपधारा (3) में ननहर्दषष् ट रजजस् टर में नाम पररवतनष को र्दज ष करेगा और यह नाम पररवतनष ऐसे रजजस् ट्रीकरण की तारीि से प्रभावी होगा । (6) उस राज्य के रजजस्ट्रार का, जजसमें समामेलित व्य वसाय संघ का प्रधान कायाषिय जस् र्त है, यहर्द उसका यह समाधान हो जाता है कक समामेिन के बारे में इस संहहता के उपबंधों का अनुपािन हो गया है और उसके द्वारा बनाया गया व् यवसाय संघ धारा 9 के अधीन रजजस् ट्रीकृत ककए जाने का हकर्दार है, तो उस व् यवसाय संघ को रजजस्टर करेगा और समामेिन ऐसे रजजस् ट्रीकरण की तारीि से प्रभावी होगा । (7) ककसी रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ के नाम में ककया गया पररवतनष , व् यवसाय संघ के ककन्द् हीं अधधकारों या बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं डािेगा और न ही उस व् यवसाय संघ द्वारा या उसके ववरुद्ध की गई ककसी ववधधक कायवष ाही को त्रुहटयुक् त बनाएगा और कोई भी ऐसी ववधधक कायवष ाही, जो उसके पूव ष नाम से उसके द्वारा या उसके ववरुद्ध चािू रिी जा सकती र्ी या प्रारंभ की जा सकती र्ी, उसके नए नाम से उसके द्वारा या उसके ववरुद्ध चािू रिी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी । (8) र्दो या अधधक रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघों का समामेिन ऐसे व् यवसाय संघों में से ककसी के अधधकार पर या उनमें से ककसी िेनर्दार के ककसी अधधकार पर प्रनतकूि प्रभाव नहीं डािेगा । 25. (1) जब कोई रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ ववघहटत ककया जाता है, तब उस ववघटन । व् यवसाय संघ के सात सर्दस्य ों द्वारा और उसके सधचव द्वारा ववघटन की हस्तािररत सूचना ववघटन के चौर्दह हर्दन के भीतर, रजजस् ट्रार को भेजी जाएगी, और यहर्द उसका यह समाधान हो जाता है कक ववघटन व् यवसाय संघ के ननयमों के अनुसार ककया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजजस् ट्रीकृत की जाएगी और वह ववघटन ऐसे रजजस् ट्रीकरण की तारीि से प्रभावी होगा । (2) जहां ककसी रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ का ववघटन रजजस् ट्रीकृत ककया गया है और ववघटन होने पर व् यवसाय संघ के ननयम व् यवसाय संघ की ननधधयों के ववतरण के लिए उपबंध नहीं करते हैं, वहां रजजस् ट्रार उन ननधधयों को सर्दस् यों के बीच ऐसी रीनत स े ववभाजजत करेगा, जो ववहहत की जाए । 26. (1) प्रत्येक रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ— वावर्कष वववरणी । (क) ऐसी ववहहत तारीि से ठीक पूववष ती 31 हर्दसंबर को समाप्त होने वाि े वर् ष के र्दौरान ऐसे रजजस्ट्रीकृत व् यवसाय संघ की सभी प्राजप्तयों और व्यय की ववलशजष्टयों को तर्ा ऐसे 31 हर्दसंबर को ववद्यमान व्यवसाय संघ की आजस्तयों और र्दानयत्वों को अंतववष्ष ट करने वािा एक साधारण वववरण, ऐसी तारीि को या उसस े पूव,ष ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीनत में संपरीक्षित और ऐसे व्यजक्त द्वारा, जो ववहहत ककया जाए, रजजस्ट्रार को प्रनतवर् ष भेजेगा ; (ि) िंड (क) में ननहर्दषष्ट साधारण वववरण के सार् रजजस् ट्रार को, उस वर् ष के र्दौरान, जजसको ऐसा साधारण वववरण ननहर्दषष्ट करता है, व् यवसाय संघ द्वारा ककए गए पर्दाधधकाररयों के पररवतनष र्दलशतष करने वािा एक वववरण भेजेगा, जजसके सार् व् यवसाय संघ के ननयमों की, उसे प्रेर्ण करने की तारीि तक की एक संशोधधत प्रनतलिवप भी रजजस् ट्रार को भजे ेगा ।300 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (2) रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ के ननयमों में ककए गए प्रत्य ेक पररवतनष की एक प्रनतलिवप, ऐसा पररवतनष करने के पन्द्र ह हर्दन के भीतर रजजस् ट्रार को भेजी जाएगी । (3) रजजस् ट्रार या उसके द्वारा, साधारण या ववशेर् आर्देश द्वारा प्राधधकृत कोई अधधकारी उपधारा (1) के िंड (क) और िंड (ि) और उपधारा (2) में ननहर्दषष् ट र्दस् तावेजों की परीिा करने के प्रयोजन के लिए ककसी व् यवसाय संघ से संबंधधत, रजजस् ट्रीकरण प्रमाणपत्र, िेिा बहहयों, रजजस्टरों और अन्द्य र्दस् तावेजों का ननरीिण, उसके रजजस् ट्रीकृत कायाषिय में सभी युजक् तयुक् त समयों पर कर सकेगा या उन्द्ह ें ऐसे स् र्ान पर, जजस े वह इस ननलमत्त ववननहर्दषष् ट करे, पेश ककए जाने की अपेिा कर सकेगा, ककन्द्त ु ऐसा कोई भी स् र्ान ऐसे व् यवसाय संघ के रजजस् ट्रीकृत कायाषिय से पन्द् रह ककिोमीटर से अधधक की र्दरू ी पर नहीं होगा । केन्द्रीय और राज् य 27. (1) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कक ककसी व्य वसाय संघ या व् यवसाय स्तर पर व् यवसाय संघों के पररसंघ को केन्द्रीय स् तर पर केन्द्रीय व् यवसाय संघ के रूप में मान्द्य ता हर्दया संघों की जाना आवश् यक या समीचीन है, वहां वह ऐसी रीनत में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो मान्द् यता । ववहहत ककया जाए, ऐसे व् यवसाय संघ या व् यवसाय संघों के ककसी पररसंघ को केन्द्रीय व् यवसाय संघ के रूप में मान्द्य ता र्दे सकेगी और यहर्द ऐसी मान्द्यता के संबंध में कोई वववार्द उठता है, तो उसका ववननश्चय ऐसे प्राधधकारी द्वारा ऐसी रीनत में ककया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत की जाए । (2) जहां राज् य सरकार की यह राय है कक ककसी व् यवसाय संघ या व् यवसाय संघों के पररसंघ को राज् य स् तर पर राज् य व् यवसाय संघ के रूप में मान्द्य ता हर्दया जाना आवश् यक या समीचीन है, वहां वह ऐसी रीनत में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो ववहहत ककया जाए, ऐस े व् यवसाय सघं या व् यवसाय संघों के ककसी पररसंघ को राज् य व् यवसाय संघ के रूप में मान्द्य ता र्दे सकेगी और ऐसी मान्द्यता के संबंध में कोई वववार्द उठता है, तो उसका ववननश्चय ऐसे प्राधधकारी द्वारा ऐसी रीनत में ककया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा ववहहत की जाए । अध् याय 4 स् थायी आदेश इस अध् याय का 28. (1) इस अध्याय के उपबंध, प्रत्येक ऐसे औद्योधगक स्र्ापन को िागू होंगे, िागू होना । जजसमें तीन सौ या तीन सौ से अधधक कमकष ार ननयोजजत हैं या पूववष ती बारह मास के र्दौरान ककसी भी हर्दन ननयोजजत र्े । (2) उपधारा (1) में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, इस अध् याय के उपबंध ककसी औद्योधगक स् र्ापन को िाग ू नहीं होंगे, जहां तक उसमें ननयोजजत कमकष ार ऐस े व् यजक् त हैं, जजन पर मूि और अनुपूरक ननयम, लसववि सेवा (वगीकरण, ननयंत्रण और अपीि) ननयम, लसववि सेवा (अस् र्ायी सेवा) ननयम, पुनरीक्षित छुट्टी ननयम, लसववि सेवा ववननयम, रिा सेवा में के लसववलियन (वगीकरण, ननयंत्रण और अपीि) ननयम या भारतीय रेि स् र्ापन संहहता या कोई अन्द्य ननयम या ववननयम, जो समुधचत सरकार द्वारा इस ननलमत्त अधधसूधचत ककए जाएं, िाग ू होते हैं ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 301 29. (1) केन्द्रीय सरकार, सवे ा शतों और उनसे अनुर्ंगी या उसस े संबंधधत अन्द्य केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्दश ष ववर्यों के संबंध में आर्दश ष स् र्ायी आर्देश करेगी । स् र्ायी आर्देशों का (2) धारा 30 से धारा 36 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, उस तारीि से बनाया जाना और आरंभ होने वािी अवधध के लिए, जजसको यह धारा ककसी औद्योधगक स्र्ापन को िागू होती उनका अस्र्ायी िागू होना । है और उस तारीि को समाप्त होने वािी अवधध के लिए, जजसको इस संहहता के अधीन अंनतम रूप से यर्ा प्रमाखणत स्र्ायी आर्देश, उस स्र्ापन में धारा 33 के अधीन प्रवतषन में आत े हैं, उपधारा (1) में ननहर्दषष्ट आर्दश ष स्र्ायी आर्देश उस स्र्ापन में अंगीकृत ककए गए समझे जाएंगे और धारा 33 की उपधारा (2) तर्ा धारा 35 के उपबंध ऐसे आर्दश ष स्र्ायी आर्देशों को िागू होंगे मानो वे इस प्रकार प्रमाखणत स्र्ायी आर्देशों को िागू होते हैं । 30. (1) ननयोजक, इस संहहता के प्रारंभ की तारीि से, छह मास की अवधध के ननयोजक द्वारा प्रारूप स् र्ायी भीतर, धारा 29 में ननहर्दषष्ट आर्दश ष स्र्ायी आर्देशों के आधार पर पहिी अनुसूची में आर्देशों को तैयार ननहर्दषष्ट मामिों के संबंध में और उसके औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम के लिए, ऐसे करना और स्र्ायी आर्देशों में आवश्यक उपबंधों को सजम्मलित ककए जाने के लिए उसके औद्योधगक प्रमाणन के लिए स्र्ापन या उपक्रम के कक्रयाकिापों की प्रकृनत पर ववचार करते हुए, उसके द्वारा प्रकक्रया । आवश्यक समझे गए अन्द्य ववर्यों पर स्र्ायी आर्देशों का प्रारूप तैयार करेगा, परन्द्तु ऐसे उपबंध इस संहहता के ककसी भी उपबंध स े असंगत न हों और पहिी अनुसूची में हर्दए गए प्रत्येक मामिों को समावेलशत करते हों । (2) ननयोजक, व्यवसाय संघों या मान्द्यता प्राप्त वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् के सर्दस्यों से, यर्ाजस्र्नत, औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम के संबंध में स्र्ायी आर्देश का प्रारूप तैयार करने के संबंध में परामश ष करेगा और उसके पश्चात ् स्र्ायी आर्देश का प्रारूप इिैक्ट्रॉननक रूप में या अन्द्यर्ा प्रमाणन अधधकारी को प्रमाणन के लिए भेजेगा । (3) जहां कोई ननयोजक अपने ककसी औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम से सुसंगत मामिों के संबंध में धारा 29 में ननहर्दषष्ट केन्द्रीय सरकार के आर्दश ष स्र्ायी आर्देश को अंगीकृत करता है, तब ऐसा स्र्ायी आर्देश इस धारा के उपबंधों के अधीन प्रमाखणत हुआ समझा जाएगा और ननयोजक इसके संबंध में सूचना संबद्ध प्रमाणन अधधकारी को ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, भेजेगा : परन्द्तु यहर्द प्रमाणन अधधकारी का ऐसा कोई ववचार है तो वह ऐस े ननयोजक को, अंगीकृत आर्देश का, ऐसी अवधध के भीतर, जो ववहहत की जाए, संशोधन करने का ननर्देश र्दे सकेगा । (4) ननयोजक, स्र्ायी आर्देश में अपेक्षित उपांतरणों, यहर्द कोई हो, का प्रारूप इस संहहता के उपबंधों के अनुसार तैयार करेगा और ऐसी तारीि से, जब इस अध्याय के उपबंध उसके औद्योधगक स्र्ापन को िागू हो जाते हैं, प्रमाणन अधधकारी को केवि उन उपांतरणों प्रमाणन के लिए छह मास की अवधध के भीतर इिैक्ट्रॉननक रूप में या अन्द्यर्ा भेजेगा । (5) उपधारा (1) और उपधारा (4) में ननहर्दषष्ट प्रारूपों की प्राजप्त पर, प्रमाणकत्ता ष अधधकारी— (i) व्यवसाय संघ या औद्योधगक स्र्ापन के वाताषकारी संघ या उपक्रम, या वाताषकारी पररर्द् के सर्दस्यों को सूचना जारी करेगा ; या302 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ii) जहां कोई व्यवसाय संघ काय ष नहीं कर रहा है, वहां औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम के कमकष ारों के ऐसे प्रनतननधधयों को सूचना जारी करेगा जजनका चयन ऐसी रीनत में ककया गया है, जो ववहहत की जाए, उस ववर्य में उनकी टीका-हटप्पखणयां प्राप्त करने के लिए और उनकी टीका-हटप्पखणयां प्राप्त करने के पश्चात,् वाताकष ारी संघ या वाताषकारी पररर्द् को या, यर्ाजस्र्नत, व्यवसाय संघों या कमकष ारों के प्रनतननधधयों को सुनवाई का अवसर र्देकर तर्ा यह ववननश्चय करने के लिए कक क् या प्रारूप स्र्ायी आर्देश को प्रमाण्य बनाने के लिए ऐसे प्रारूप स्र्ायी आर्देश में कोई उपांतरण या पररवधनष आवश्यक है या नहीं और इस संबंध में एक लिखित आर्देश करेगा : परन्द्तु प्रमाणकत्ताष अधधकारी, प्रमाणन के लिए ऐसी प्रकक्रया जो उपधारा (4) और उपधारा (5) में ननहर्दषष्ट है,— (क) इस प्रकार प्राप्त प्रारूप स्र्ायी आर्देश को, इसकी प्राजप्त की तारीि स े साठ हर्दन की अवधध के भीतर ; और (ि) इस प्रकार प्राप्त स्र्ायी आर्देश में प्रारूप उपांतरणों को, ऐसे उपांतरणों की प्राजप्त के साठ हर्दन की अवधध के भीतर, पूण ष करेगा, जजसके न हो सकने पर, यर्ाजस्र्नत, ऐसा प्रारूप स्र्ायी आर्देश या स्र्ायी आर्देश के उपांतरण, उक्त अवधध की समाजप्त पर प्रमाखणत हुए समझे जाएंगे । (6) स्र्ायी आर्देश इस संहहता के अधीन प्रमाण्य होगा, यहर्द— (क) पहिी अनुसूची, जो औद्योधगक स्र्ापन को िागू होती है, में हर्दए गए प्रत्येक ववर्य के लिए उपबंध हैं ; और (ि) ऐसे आर्देश, इस संहहता के उपबंधों के अन्द्यर्ा अनुरूप हैं । (7) धारा 32 में ननहर्दषष्ट प्रमाणकत्ताष अधधकारी या अपीि प्राधधकारी का यह कृत्य होगा कक वह धारा 29 में ननहर्दषष्ट आर्दश ष स्र्ायी आर्देशों के उपबंधों को ध्यान में रिते हुए ककन्द्हीं स्र्ायी आर्देशों के उपबंधों के औधचत्य या युजक्तयुक्तता का अधधननणषयन करे । (8) प्रमाणकताष अधधकारी, प्रारूप स्र्ायी आर्देशों या उपधारा (5) में ननहर्दषष्ट स्र्ायी आर्देशों में उपांतरणों को प्रमाखणत करेगा और इसके पश्चात ् सात हर्दन के भीतर ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, अधधप्रमाखणत स्र्ायी आर्देशों या स्र्ायी आर्देशों में ककए गए उपांतरणों की प्रमाखणत प्रनतयां ननयोजक और वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् या व्यवसाय संघ या उपधारा (5) के िंड (ii) में ननहर्दषष्ट कमकष ारों के अन्द्य प्रनतननधधयों को भेजेगा । (9) उपधारा (1) के अधीन प्रारूप स्र्ायी आर्देशों या उपधारा (5) के अधीन स्र्ायी आर्देशों में प्रस्ताववत उपांतरणों के प्रारूप एक वववरण के सार् संिग्न होंग,े जजसमें औद्योधगक स्र्ापन में ननयोजजत कमकष ारों, उस व्यवसाय संघ, जजससे वह संबंधधत हैं और वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द्, यहर्द कोई हों, की ऐसी ववलशजष्टयां होंगी, जो ववहहत की जाएं ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 303 (10) ऐसी शतों के अधीन रहते हुए, जो ववहहत की जाएं, समान स् र्ापनों में ननयोजकों का कोई समूह इस धारा के अधीन और उपधारा (1), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (8) और उपधारा (9) में ववननहर्दषष् ट कायवष ाहहयों के प्रयोजनों के लिए स् र्ायी आर्देशों का एक संयुक् त प्रारूप प्रस् तुत कर सकेगा, “ननयोजक”, “व् यवसाय संघ” और “वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द्” पर्दों के अन्द्तगतष क्रमश:, यर्ाजस् र्नत, ऐसे समान स् र्ापनों के सभी ननयोजक, व् यवसाय संघ और वाताषकारी पररर्द् होंगे । (11) इस धारा के पूवगष ामी उपबंधों पर प्रनतकूि प्रभाव डािे त्रबना, इस संहहता के सुसंगत उपबंधों के प्रारंभ होने की तारीि को ववद्यमान ककसी औद्योधगक स् र्ापन या उपक्रम से संबंधधत स् र्ायी आर्देश, जहां तक वह इस संहहता के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए ननयमों से असंगत नहीं हैं, जारी रहेंगे और उपधारा (8) के अधीन प्रमाखणत स् र्ायी आर्देश समझे जाएंगे तर्ा तर्दनुसार इस अध् याय के उपबंध उन पर िागू होंगे । 31. (1) प्रत्य ेक प्रमाणकताष अधधकारी और धारा 32 में ननहर्दषष्ट अपीिीय प्राधधकारी प्रमाणकताष के पास साक्ष् य ग्रहण करने, शपर् हर्दिाने, साक्षियों को हाजजर कराने और र्दस् तावेजों का अधधकारी और अपीिीय पता िगाने और उन्द्ह ें प्रस् तुत करने के लिए बाध् य करने के प्रयोजनों के लिए ककसी प्राधधकारी के पास 1974 का 2 लसववि न्द्य ायािय की सभी शजक् तयां होंगी और वे र्दंड प्रकक्रया संहहता, 1973 की धारा लसववि न्द्यायािय 345 और धारा 346 के अर् ष के अन्द्तगतष लसववि न्द् यायािय समझे जाएंगे । की शजक्तयों का होना । (2) ककसी प्रमाणकताष अधधकारी द्वारा पाररत ककसी आर्देश में िेिन या गखणत संबंधी भूिों या उसमें ककसी आकजस् मक छूट या िोप स े उद्भूत गिनतयों को ककसी भी समय उस अधधकारी द्वारा या ऐसे अधधकारी के कायाषिय में उसके उत् तरवती द्वारा ठीक ककया जा सकेगा । 32. कोई ननयोजक या व्यवसाय संघ या वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् या अपीिें । जहां ककसी औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम में कोई वाताकष ारी संघ या वाताषकारी पररर्द् नहीं है, कोई भी संघ या औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम के कमकष ारों का ऐसा प्रनतननधध ननकाय, यहर्द धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन प्रमाणकताष अधधकारी के हर्दए गए आर्देश से संतुष् ट नहीं है, तो वह प्रमाणकताष अधधकारी के आर्देश की प्राजप् त के साठ हर्दन के भीतर अधधसूचना द्वारा समुधचत सरकार द्वारा ननयुक्त अपीि प्राधधकारी को अपीि कर सकेगा और ऐसा प्राधधकारी ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, अपीि का ननपटान करेगा । 33. (1) यर्ाजस् र्नत, स् र्ायी आर्देश या उपांतररत स्र्ायी आर्देश, जब तक कक धारा स् र्ायी आर्द ेशों के प्रचािन की 32 के अधीन कोई अपीि नहीं की जाती है, उस तारीि से, जजसको उसकी अधधप्रमाखणत तारीि और उसकी प्रनतयां धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन भेजी जाती हैं, तीस हर्दन के अवसान पर या उपि‍धता । जहां यर्ा पूवोक् त कोई अपीि की जाती है, उस तारीि से, जजसको अपीि प्राधधकारी के आर्देश की प्रनतयां, ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, भेजी जाती हैं, सात हर्दन के अवसान पर प्रवतनष में आएगा । (2) इस संहहता के अधीन अंनतम रूप से यर्ाप्रमाखणत स्र्ायी आर्देश के पाठ को ननयोजक द्वारा ऐसी भार्ा में और ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, संबंधधत कमकष ारों की जानकारी के लिए रिा जाएगा ।304 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— स् र्ायी आर्देशों का 34. इस संहहता के अधीन अंनतम रूप से यर्ाप्रमाखणत सभी स् र्ायी आर्देशों की एक रजजस् टर । प्रनत प्रमाणकताष अधधकारी द्वारा इिैक्ट्राननक प्ररूप में या ऐसे अन्द्य प्ररूप में, जो ववहहत ककया जाए, अपिोड करने के प्रयोजन के लिए रिे गए रजजस्टर में फाइि की जाएगी और प्रमाणकताष अधधकारी उसकी प्रनत उसके लिए आवेर्दन करने वािे ककसी भी व् यजक् त को ऐसी फीस का संर्दाय करने पर, जो ववहहत की जाए, र्देगा । स् र्ायी आर्देशों की 35. (1) धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाखणत स् र्ायी आर्देश, ननयोजक और कािावधध और कमकष ार या कोई वाताषकारी संघ या कोई व् यवसाय संघ या कमकष ारों का प्रनतननधधत् व करने उनका उपांतरण । वािे अन्द्य ननकाय के बीच करार के लसवाय, उपांतररत ककए जाने के लिए तब तक र्दायी नहीं होगा जब तक उस तारीि से, जजसको स् र्ायी आर्देश या उनका अंनतम उपांतरण प्रवतनष में आया र्ा, छह मास की अवधध का अवसान नहीं हो जाता है । (2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ननयोजक या कमकष ार या व् यवसाय संघ या कमकष ारों का प्रनतननधधत् व करने वािा अन्द्य ननकाय उपांतररत स् र्ायी आर्देशों के लिए ऐसे आवेर्दन में, जो ववहहत ककया जाए, प्रमाणकताष अधधकारी को आवेर्दन कर सकेगा, जजसके सार् ककए जाने वाि े प्रस् ताववत उपांतरणों की, ऐसी प्रनतयां संिग् न होंगी और जहां ननयोजक और कमकष ारों या ककसी व् यवसाय संघ या कमकष ारों का प्रनतननधधत् व करने वािे अन्द् य ननकाय के बीच करार द्वारा उपांतरणों का ककया जाना प्रस् ताववत है, उस करार की एक प्रमाखणत प्रनत ऐसे आवेर्दन के सार् फाइि की जाएगी । (3) इस संहहता के पूवगष ामी उपबंध, उपधारा (2) के अधीन ककए गए ककसी आवेर्दन के संबंध में उसी प्रकार िाग ू होंगे जैसे वे प्रर्म बार के स् र्ायी आर्देशों के प्रमाणन को िागू होते हैं । स् र्ायी आर्देशों के 36. इस अध् याय के अधीन अंनतम रूप से यर्ाप्रमाखणत स् र्ायी आर्देश में पररवधनष िंडन में मौखिक करने या अन्द् यर्ा फेरफार करने या िंडन करने का प्रभाव रिने वािा कोई भी मौखिक साक्ष्य का ग्राह्य साक्ष् य ककसी न्द्य ायािय में ग्रहण नहीं ककया जाएगा । न होना । स् र्ायी आर्देशों का 37. यहर्द धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाखणत स् र्ायी आर्देशों के िागू होन े ननवचष न आहर्द । या ननवचष न के बारे में या उस धारा की उपधारा (5) के अधीन ककए गए ककसी करार द्वारा उसमें ककए गए उपांतरण के बारे में कोई प्रश् न उठता है, तो ननयोजक या कोई कमकष ार या संबंधधत कमकष ार या औद्योधगक स् र्ापन या उपक्रम में ननयोजजत कमकष ार के संबंध में व्यवसाय संघ, जजसमें प्रश् न उठा है, उस अधधकरण को, जजसकी िेत्रीय अधधकाररता की स् र्ानीय सीमाओं के भीतर ऐसा स् र्ापन या कायाषिय, अनुभाग या उपक्रम की शािा अवजस् र्त है, प्रश् न का ववननश् चय करने के लिए आवेर्दन कर सकेगा और ऐसा अधधकरण सभी संबंधधत पिकारों को सुने जाने का युजक् तयुक् त अवसर र्देने के पश् चात,् प्रश् न का ववननश् चय करेगा और उसका ववननश् चय संबंधधत ननयोजक और कमकष ारों पर अंनतम और बाध् यकारी होगा । अनुशासननक 38. (1) जहां ननयोजक द्वारा ककसी कमकष ार को अन्द्व ेर्ण या उसके ववरुद्ध कायवष ाहहयों को लशकायतों या अवचार के आरोपों की जांच के िंत्रबत रहते हुए ननिंत्रबत ककया जाता है तो पूरा करने की ऐसा अन्द्व ेर्ण या जांच या जहां कोई अन्द्व ेर्ण करने के पश् चात ् जांच की जाती है, समय-सीमा और ननवाषह भत्ता संर्दाय अन्द्व ेर्ण और जांच र्दोनों को साधारणतया ननिंबन की तारीि से न‍ बे हर्दन की अवधध के करने का र्दानयत् व । भीतर पूरा ककया जाएगा ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 305 (2) धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाखणत या धारा 35 के अधीन उपांतररत स् र्ायी आर्देश यह उपबंध करेंगे कक जहां ककसी कमकष ार को उपधारा (1) में यर्ा ननहर्दषष्ट ननिंत्रबत ककया जाता है, ककसी औद्योधगक स् र्ापन या उपक्रम के संबंध में ननयोजक ऐसे स् र्ापन या उपक्रम में ननयोजजत ऐसे कमकष ार को उपधारा (3) में ववननहर्दषष् ट र्दर पर ननवाषह भत्ते का उस अवधध के लिए संर्दाय करेगा जजसके र्दौरान ऐसे कमकष ार को उसके ववरुद्ध अन्द्व ेर्ण या लशकायतों की जांच या अवचार के आरोपों के िंत्रबत रहने के र्दौरान ननिंत्रबत रिा गया है । (3) उपधारा (2) के अधीन सर्दं ेय ननवाषह भत्ते की रकम— (क) ननिंबन के पहिे न‍ बे हर्दन के लिए उस मजर्दरू ी के पचास प्रनतशत की र्दर स े होगी, जजसका कमकष ार ऐस े ननिंबन की तारीि स े तुरंत पूव ष हकर्दार र्ा ; और (ि) ननिंबन की शेर् कािावधध के लिए ऐसी मजर्दरू ी के पचहत्तर प्रनतशत की र्दर से होगी, यहर्द ऐसे कमकष ार के ववरुद्ध अनुशासननक कायवष ाहहयों में वविंब प्रत्य ित: ऐसे कमकष ार के आचरण के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है । 39. समुधचत सरकार, अधधसूचना द्वारा ककसी औद्योधगक स् र्ापन या औद्योधगक छूट र्देने की शजक् त । स् र्ापनों के ककसी वग ष को इस अध् याय के सभी या ककन्द्ह ीं उपबंधों स े सशत ष या त्रबना ककसी शत ष के छूट प्रर्दान कर सकेगी । अध् याय 5 पररवतिा की सूचिा 40. कोई भी ननयोजक, जो ककसी कमकष ार को िागू सेवा की शतों में तीसरी पररवतनष की सूचना । अनुसूची में ववननहर्दषष् ट ककसी ऐसे ववर्य के संबंध में, कोई पररवतनष करने की प्रस् र्ापना करता है,— (i) ऐसे कमकष ार को, जजन पर ऐसे पररवतनष का प्रभाव पडना संभाव् य हो, ऐसी रीनत में, जो ककए जाने वािे प्रस् र्ावपत पररवतनष की प्रकृनत के बारे में ववहहत ककया जाए, सूचना हर्दए त्रबना, ऐसा पररवतनष नहीं करेगा ; या (ii) ऐसी सूचना हर्दए जाने के इक् कीस हर्दन के भीतर ऐसा पररवतनष नहीं करेगा : परन्द्तु ऐसा कोई पररवतषन करने के लिए ककसी भी सचू ना की अपेिा वहां नहीं होगी,— (क) जहां ककसी समझौते या अधधननणषय के अनुसरण में पररवतनष ककया गया है ; (ि) जहां कमकष ारों, जजन पर उस पररवतनष का प्रभाव पडना संभाव् य हो, वे ऐसे व् यजक् त हैं, जजन्द्ह ें मूि और अनुपूरक ननयम, लसववि सेवा (वगीकरण, ननयंत्रण और अपीि) ननयम, लसववि सेवा (अस् र्ायी सेवा) ननयम, पुनरीक्षित छुट्टी ननयम, लसववि सेवा ववननयम, रिा सेवाओं के लसववलियन (वगीकरण, ननयंत्रण और अपीि) ननयम या भारतीय रेि स् र्ापन संहहता या कोई अन्द् य ननयम या ववननयम, जो समुधचत सरकार द्वारा राजपत्र में इस ननलमत्त अधधसूधचत ककए जाए, िागू होते हैं ;306 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ग) स् र्ायी आर्देशों के अनुसार से लभन्द् न लशकायत ननवारण सलमनत के परामश ष से आकजस् मक जस् र्नत की र्दशा में, जजसमें पारी में पररवतनष या पारी कायकष रण की अपेिा हो ; (घ) यहर्द ऐसा पररवतनष समुधचत सरकार के आर्देशों के अनुसार या ककसी समझौते या पंचाट के अनुसरण में ककया जाता है। समुधचत सरकार 41. जहां समुधचत सरकार की यह राय है कक औद्योधगक स् र्ापनों के ककसी वग ष को की छूट र्देने की या ककसी औद्योधगक स् र्ापन में ननयोजजत कमकष ार के ककसी वग ष को धारा 40 के उपबंधों शजक् त । का िागू होना, उससे संबंधधत ननयोजकों पर ऐसा प्रनतकूि प्रभाव डािता है कक इस प्रकार िागू ककए जाने से संबंधधत उद्योग पर गंभीर पररणाम हो सकेगा और यह कक िोक हहत में ऐसा अपेक्षित है, वहां समधुचत सरकार, अधधसूचना द्वारा ननर्देश र्दे सकेगी कक उक् त धारा के उपबंध औद्योधगक स् र्ापनों के उस वग ष को या ककसी औद्योधगक स् र्ापन में ननयोजजत कमकष ारों के उस वग ष को, ऐसी शतों के अध् यधीन रहते हुए, जजन्द् हें अधधसूचना में ववननहर्दषष् ट ककया जाए, िाग ू नहीं होंगे या िागू होंगे । अध् याय 6 वववादों का माध् यस् थम ् के सिए स् वैच् छया निदेश वववार्दों का 42. (1) जहां कोई औद्योधगक वववार्द ववद्यमान हो या होने की आशंका हो और माध्यस्र्म ् के ननयोजक तर्ा कमकष ार वववार्द को माध् यस् र्म ् के लिए ननहर्दषष् ट ककए जाने के लिए सहमत लिए स्वच्ै छया हैं, वहां वे वववार्द को ककसी लिखित करार द्वारा माध् यस् र्म ् के लिए ननहर्दषष् ट कर सकेंगे ननर्देश । और यह ननर्देश मध् यस् र् या मध् यस् र्ों के रूप में ऐसे व्य जक् त या व् यजक् तयों को होगा, जजन्द्ह ें माध् यस्र्म ् करार में ववननहर्दषष् ट ककया जाए । (2) जहा ं कोई माध् यस् र्म ् करार यह उपबंध करता है कक वववार्द समसंख् यक मध् यस् र्ों को ननहर्दषष् ट ककया जाए वहां करार ककसी अन्द्य व् यजक् त को अधधननणाषयक के रूप में ननयुक् त करने का उपबंध करेगा, जो ननर्देश ग्रहण करेगा यहर्द मध् यस् र् अपनी राय में बराबर बंटे हों और अधधननणाषयक का पंचाट अलभभावी होगा तर्ा वह इस संहहता के प्रयोजनों के लिए माध् यस् र्म ् पंचाट समझा जाएगा । (3) उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट कोई माध् यस् र्म ् करार ऐसे प्ररूप में होगा और उस पर उसके पिकार ऐसी रीनत से हस् तािर करेंगे, जो ववहहत ककया जाए । (4) माध्यस्र्म ् करार की एक प्रनत समुधचत सरकार या सुिह अधधकारी को भेजी जाएगी । (5) जहां कोई औद्योधगक वववार्द माध् यस् र्म ् के लिए ननहर्दषष् ट ककया गया हो और समुधचत सरकार का यह समाधान हो जाता है कक ननर्देश करने वाि े व् यजक् त प्रत्येक पिकार की बहुसंख् या का प्रनतननधधत् व करते हैं, वहां समुधचत सरकार ऐसी रीनत में, जो ववहहत ककया जाए, अधधसूचना जारी कर सकेगी और जब ऐसी कोई अधधसूचना जारी की जाती है तब उन ननयोजकों और कमकष ारों को, जो माध् यस् र्म ् करार के पिकार नहीं है ककन्द्तु वववार्द से संबंधधत हैं, मध् यस् र् या मध् यस् र्ों के समि अपना मामिा प्रस् तुत करने का अवसर हर्दया जाएगा :अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 307 परन्द्तु यह कक,— (i) जहां ऐसा औद्योधगक वववार्द ककसी व् यजष् टक कमकष ार को उन्द्मोचन, पर्दच् युत, छंटनी करन े या अन्द्य र्ा के रूप में समाजप्त स े लभन्द्न कोई औद्योधगक वववार्द है तो कमकष ार का मध् यस् र् के समि ननम् नलिखित के माध् यम से प्रनतननधधत् व ककया जाएगा, — (क) जहां वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् है, वहां, यर्ाजस्र्नत, वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् द्वारा ; या (ि) जहां वाताषकारी कोई संघ या वाताषकारी पररर्द् नहीं है, वहां व् यवसाय संघ द्वारा ; या (ग) जहां कोई व् यवसाय संघ नहीं है, वहां ऐसी रीनत से चुने हुए, जो ववहहत ककया जाएं कमकष ारों के ऐसे प्रनतननधधयों द्वारा ; (ii) जहां ऐसा औद्योधगक वववार्द ककसी व् यजष् टक कमकष ार को उन्द्मोचन, पर्दच्युत, छंटनी या अन्द् यर्ा के रूप में समाजप्त करने से संबंध रिता है, तो संबंधधत कमकष ार का वैयजक् तक रूप से या उसके द्वारा प्राधधकृत प्रनतननधधयों के माध् यम से प्रनतननधधत् व ककया जाएगा । (6) मध् यस् र्, वववार्द का अन्द्व ेर्ण करेगा या करेंगे और यर्ाजस् र्नत, मध् यस् र् द्वारा या सभी मध्यस् र्ों द्वारा हस् तािररत माध् यस् र्म ् पंचाट समुधचत सरकार को प्रस् तुत करेगा या करेंगे । (7) जहां कोई औद्योधगक वववार्द माध् यस् र्म ् के लिए ननहर्दषष् ट ककया गया है और उपधारा (5) के अधीन कोई अधधसूचना जारी की गई है, वहां समुधचत सरकार ऐस े वववार्द के संबंध में, जो ननर्देश ककए जाने की तारीि को ववद्यमान हो, की गई ककसी हडताि या तािाबंर्दी के चािू रिने को, आर्देश द्वारा प्रनतवर्द्ध कर सकेंगी । 1996 का 26 (8) माध् यस् र्म ् और सुिह अधधननयम, 1996 की कोई भी बात, इस धारा के अधीन के माध् यस् र्मों को िागू नहीं होगी । अध् याय 7 औ़द्योगिक वववादों के समाधाि के सिए तंत्र 43. (1) समुधचत सरकार, अधधसूचना द्वारा, सुिह अधधकाररयों के रूप में, उतने सुिह अधधक ारी । व् यजक् तयों को ननयुक् त कर सकेगी, जो वह उधचत समझे, जजन्द्हें औद्योधगक वववार्दों के ननपटारे में मध् यस् र्ता करने और उसका संवधनष करने के लिए कतव्ष य से भाररत ककया जाए । (2) ककसी सुिह अधधकारी को ककसी ववननहर्दषष् ट िेत्र के लिए या ककसी ववननहर्दषष् ट िेत्र में ववननहर्दषष् ट उद्योगों के लिए या ककसी एक या अधधक ववननहर्दषष् ट उद्योगों के लिए या तो स् र्ायी रूप से या सीलमत कािावधध के लिए ननयुक् त ककया जा सकेगा । 44. (1) समुधचत सरकार, अधधसूचना द्वारा औद्योधगक वववार्दों के न्द् यायननणयष न के औद्योधगक लिए और ऐस े अन्द्य कृत् यों को करने के लिए, जो इस सहंहता के अधीन उस े सौंप े जाएं, अधधकरण । एक या अधधक औद्योधगक अधधकरणों का गठन कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा 1952 का 19 इस प्रकार गहठत अधधकरण, कमचष ारी भववष्य ननधध और प्रकीण ष उपबंध अधधननयम, 1952308 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— की धारा 2 के िंड (ड) या उस अधधननयम के अधीन यर्ापररभावर्त अधधकरण पर प्रर्दत्त अधधकाररता, शजक्तयों और प्राधधकार का भी प्रयोग करेंगे । (2) प्रत्येक औद्योधगक अधधकरण, समुधचत सरकार द्वारा ननयुक् त ककए जाने वािे र्दो सर्दस्यों से लमिकर बनेगा, जजसमें से एक न्द्य ानयक सर्दस् य और र्दसू रा प्रशासननक सर्दस् य होगा । (3) अधधकरण की न्द्यायपीठ ककसी न्द्यानयक सर्दस्य और ककसी प्रशासननक सर्दस्य या एकि न्द्यानयक सर्दस्य या एकि प्रशासननक सर्दस्य से लमिकर बनेगी । (4) केन्द्रीय सरकार द्वारा गहठत अधधकरण के न्द्यानयक सर्दस्य और प्रशासननक सर्दस्य की ननयुजक्त के लिए अहषताएं, भती की पद्धनत, पर्दावधध, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पर्द से हटाना और सेवा के अन्द्य ननबंधन और शतें, ववत्त अधधननयम, 2017 की 2017 का 7 धारा 184 के अधीन बनाए गए ननयमों के अनुसार होंगी : परन्द्तु ऐसा व्यजक्त, जो भारत सरकार के संयुक्त सधचव की पंजक्त से नीचे का पर्द या केन्द्रीय सरकार या ककसी राज्य सरकार में समतुल्य श्रेणी का पर्द धारण ककया हो, वह अधधकरण के प्रशासननक सर्दस्य के रूप में ननयुक्त का पात्र नहीं होगा । (5) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गहठत अधधकरण के न्द्यानयक सर्दस्य और प्रशासननक सर्दस्य की पर्दावधध, उनके वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पर्द स े हटाना और सेवा के अन्द्य ननबंधन और शतें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा ववहहत की जाएं । (6) उपधारा (2) में ननहर्दषष्ट और ककसी राज्य सरकार द्वारा ननयुक्त न्द्यानयक सर्दस्य या प्रशासननक सर्दस्य के वेतन और भत्तों, सेवा के ननबंधन और शतों में उनकी ननयुजक्त के पश्चात ् कोई अिाभप्रर्द पररवतनष नहीं ककया जाएगा । (7) अधधकरण की प्रकक्रया (जजसके अंतगतष अधधकरण की न्द्यायपीठ में मामिों का ववतरण सजम्मलित भी है) वह होगी, जो ववहहत की जाए, परन्द्तु ककसी न्द्यानयक सर्दस्य और प्रशासननक सर्दस्य से लमिकर बनने वािी न्द्यायपीठ केवि ननम्नलिखित से संबंधधत मामिों को ग्रहण करेगी और उसका ववननश्चय करेगी— (क) ककसी स्र्ायी आर्देश का िागू होना और उसका ननवचष न करना ; (ि) ककसी कमकष ार को उन्द्मोधचत या पर्दच्युत करना, जजसके अंतगतष पर्दच्युत ककए गए कमकष ार का पुनःस्र्ापन या उसे अनुतोर् प्रर्दान करना सजम्मलित है ; (ग) ककसी हडताि या तािाबंर्दी की अववधधमान्द्यता या अन्द्यर्ा ; (घ) कमकष ार की छंटनी और स्र्ापन का बंर्द ककया जाना; और (ङ) व्यवसाय संघ वववार्द, तर्ा शेर् मामिे, अधधकरण के ककसी न्द्यानयक सर्दस्य या ककसी प्रशासननक सर्दस्य स े लमिकर बनने वािे अधधकरण की न्द्यायपीठ द्वारा ग्रहण और ववननजश्चत ककए जाएंगे । (8) न्द्य ानयक सर्दस् य ऐस े अधधकरण की अध् यिता करेगा जहां अधधकरण की न्द्यायपीठ एक न्द्यानयक सर्दस्य और एक प्रशासननक सर्दस्य से लमिकर बनती है । (9) यहर्द ककसी कारण से, ककसी राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण या ककसी अधधकरण में कोई ररजक्त (अस्र्ायी अनुपजस्र्नत से लभन्द्न) उद्भूत होती है, तब ऐसी ररजक्त को यर्ाजस्र्नत, उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबंधों के प्रनतकूि प्रभाव डािे त्रबना ऐसीअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 309 रीनत में भरा जाएगा, जो ववहहत ककया जाए और, यर्ाजस्र्नत, ऐसे राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण या अधधकरण के समि कायवष ाही उसी प्रक्रम से जारी रहेंगी, जजस प्रक्रम पर ऐसी ररजक्त भरी जाती है । (10) समुधचत सरकार, अधधकरण के न्द्यानयक सर्दस्य के परामश ष से उतनी संख्या में अधधकारी और अन्द्य कमचष ाररवन्द्ृ र्द का प्रबंध कर सकेगी, जजतनी अधधकरण के कृत्यों के सम्यक् ननवहष न के लिए अपेक्षित हों । 45. समुधचत सरकार की ककसी अधधसूचना को, जो अधधकरण के ककसी न्द्यानयक अधधकरण के गठन की सर्दस्य या ककसी प्रशासननक सर्दस्य के रूप में ककसी व्यजक्त को ननयुक्त करने के लिए अंनतमता । हो, ककसी भी रीनत में प्रश्नगत नहीं ककया जाएगा ; और अधधकरण के समि कोई काय ष या कायवष ाही मुख्यत: ऐसे अधधकरण में ककसी ररजक्त या उसके गठन में ककसी त्रुहट के ववद्यमान रहने के आधार पर ककसी भी रीनत में प्रश्नगत नहीं की जाएगी । 46. (1) केन्द्रीय सरकार, अधधसूचना द्वारा औद्योधगक वववार्दों, जजनमें केन्द्रीय राष् ट्रीय औद्योधगक सरकार की राय में राष् ट्रीय महत्व के प्रश् न अंतवलषित हैं या वे ऐसी प्रकृनत के हैं कक उनसे अधधकरण । एक से अधधक राज् यों में जस् र्त औद्योधगक स् र्ापनों के उसमें हहतबद्ध होने की संभावना है या वह ऐसे वववार्दों से प्रभाववत हैं, के न्द्य ायननणयष न के लिए एक या अधधक राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरणों का गठन कर सकेगी । (2) कोई राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा ननयुक् त ककए जाने वािे र्दो सर्दस् यों से लमिकर बनेगा, जजनमें से एक न्द्य ानयक सर्दस् य और र्दसू रा प्रशासननक सर्दस् य होगा । (3) कोई व् यजक् त, ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण का न्द्य ानयक सर्दस् य के रूप में ननयुक् त होने के लिए तब तक अहहतष नहीं होगा, जब तक कक वह ककसी उच् च न्द्य ायािय का न्द्य ायाधीश न हो या न रहा हो । (4) कोई व् यजक् त, ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के प्रशासननक सर्दस् य के रूप में ननयुजक् त के लिए तब तक अहहतष नहीं होगा जब तक कक वह भारत सरकार का सधचव न हो या न रह चुका हो या केन्द्रीय सरकार या राज् य सरकार में समतुल् य रैंक धारण न कर रहा हो, जजसके पास श्रम से संबंधधत मामिों से ननपटन े का पयाषप् त अनुभव न हो । (5) न्द्य ानयक सर्दस् य, राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण की अध् यिता करेगा । (6) राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के न्द्यानयक सर्दस्य और प्रशासननक सर्दस्य के चयन की प्रकक्रया, उनके वेतन, भत्ते, सेवा की अन्द्य ननबंधन और शतें वे होंगी, जो ववहहत की जाएं । (7) केन्द्रीय सरकार, राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के न्द्यानयक सर्दस्य के परामश ष से उतनी संख्या में अधधकारी और अन्द्य कमषचाररवंर्दृ का प्रबंध कर सकेगी, जजतनी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के कृत्यों के सम्यक् ननवहष न के लिए अपेक्षित हों । 47. (1) यर्ाजस् र्नत, ककसी अधधकरण या ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण का अधधकरण या ववननश् चय, सर्दस् यों के मतैक्य से होगा । राष् ट्रीय औद्योधगक (2) यहर्द ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के सर्दस् यों का ककसी अधधकरण का त्रबन्द् र्द ु पर मतभेर्द होता है तो वह उन त्रबन्द् र्द ु या त्रबन्द् र्दओु ं का कर्न करेंगे, जजन पर उनमें ववननश् चय । मतभेर्द है और समुधचत सरकार को ननर्देश करेंगे ।310 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (3) समुधचत सरकार, उपधारा (2) के अधीन ककए गए ननर्देश की प्राजप् त पर, अन्द्य अधधकरण या ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के न्द्य ानयक सर्दस्य की ननयुजक् त करेगी, जो स् वयं त्रबन्द् र्द ु या त्रबन्द् र्दओु ं की सुनवाई करेगा और ऐसे त्रबन्द् र्द ु या त्रबन्द् र्दओु ं का ववननश् चय, यर्ाजस् र्नत, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण, जजसने पहिे मामि े की सुनवाई की है, के सर्दस् यों, जजसके अंतगतष अन्द्य अधधकरण का न्द्य ानयक सर्दस् य भी है, जजसने तत् पश् चात ् मामिे की सुनवाई की र्ी, के बहुमत के अनुसार ककया जाएगा । अधधकरण और 48. कोई व्यजक्त, क्रमश: ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के राष् ट्रीय औद्योधगक सर्दस् य के रूप में ननयुक् त नहीं ककया जाएगा या उस े जारी नहीं रिा जाएगा, यहर्द— अधधकरण के (क) वह कोई स् वतंत्र व् यजक् त नहीं है ; या सर्दस् यों की ननरहषताएं । (ि) उसने पसैं ठ वर् ष की आयु प्राप् त कर िी है । स् पष् टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “स् वतंत्र व् यजक् त” से ऐसा व् यजक् त अलभप्रेत है, जो ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को ननहर्दषष् ट औद्योधगक वववार्द से या जो ऐसे वववार्द से प्रत् यित: प्रभाववत ककसी उद्योग से असंबद्ध है । मध् यस् र्, सुिह 49. (1) इस संहहता के उपबधं ों और उन ननयमों, जो इस ननलमत्त बनाए जाएं, के अधधकारी, अधीन रहते हुए, कोई मध् यस् र्, सुिह अधधकारी, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण और अधधकरण, ऐसी प्रकक्रया का अनुसरण करेगा जैसा मध् यस् र्, सुिह अधधकारी, अधधकरण राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण की या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण उधचत समझे । प्रकक्रया और (2) कोई सुिह अधधकारी या अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण द्वारा शजक् तया ं । इस ननलमत्त प्राधधकृत कोई अधधकारी ककसी ववद्यमान औद्योधगक वववार्द या औद्योधगक वववार्द होने की आशंका की जांच के प्रयोजन के लिए, युजक् तयुक् त सूचना र्देने के पश् चात,् ककसी स् र्ापन द्वारा, जजससे वववार्द संबंधधत है, र्दििकृत पररसर में प्रववष् ट हो सकेगा । (3) सुिह अधधकारी, अधधकरण और राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को ननम् नलिखित मामिों के संबंध में ककसी वार्द का ववचारण करते समय वही शजक् तयां होंगी, जो लसववि प्रकक्रया संहहता, 1908 के अधीन ककसी लसववि न्द्य ायािय में ननहहत हैं, 1908 का 5 अर्ाषत ् :— (क) ककसी व् यजक् त को हाजजर कराना और शपर् पर उसकी परीिा करना ; (ि) र्दस् तावेजों और ताजववक वस् तओु ं को प्रस् तुत करने के लिए वववश करना ; (ग) साक्षियों की परीिा के लिए कमीशन जारी करना ; (घ) ऐसे अन्द्य मामिों के संबधं में, जो ववहहत ककए जाएं, और अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण द्वारा की गई प्रत्य ेक जांच या अन्द्व ेर्ण भारतीय र्दंड संहहता की धारा 193 और धारा 228 के अर् ष के अंतगतष कोई न्द् यानयक 1860 का 45 कायवष ाही समझी जाएगी । (4) कोई सुिह अधधकारी, ऐसे व् यजक् त की परीिा करने के प्रयोजन से ककसी भी व्यजक्त को हाजजर करा सकेगा या उसे बुिा सकेगा और ककसी र्दस् तावेज का ननरीिण कर सकेगा जजसके लिए उसके पास औद्योधगक वववार्द स े सुसगं त होने पर ववचार करने का आधार है या ककसी पंचाट के कायाषन्द्वयन को सत्यावपत करने के प्रयोजन के लिए या इस संहहता के अधीन उस पर अधधरोवपत ककसी अन्द् य कतव्ष य का ननष्पार्दन करने के लिए आवश् यक है तर्ा पूवोक् त प्रयोजनों के लिए, सुिह अधधकारी को वही शजक् तयां होंगी, जोअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 311 ककसी व् यजक् त को हाजजर कराने और उसकी परीिा करने या र्दस् तावेजों को प्रस् तुत करने 1908 का 5 को वववश करने के संबंध में, लसववि प्रकक्रया संहहता, 1908 के अधीन ककसी लसववि न्द्य ायािय में ननहहत हैं । (5) समुधचत सरकार, यहर्द उधचत समझे तो ववचाराधीन मामिे में ववशेर् जानकारी रिने वािे एक या अधधक व् यजक् तयों को, यर्ाजस् र्नत, ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को उक् त अधधकरणों में से प्रत्येक के समि ककसी कायवष ाही के संबंध में सिाह र्देने के लिए असेसर या ववशेर्ज्ञ के रूप में ननयुक् त कर सकेगी । (6) सभी सुिह अधधकारी और ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण 1860 का 45 के सर्दस्य ों को भारतीय र्दंड संहहता की धारा 21 के अर् ष के अंतगतष िोक सेवक समझा जाएगा । (7) इस संहहता के अधीन बनाए गए ककन्द्हीं ननयमों के अधीन रहते हुए, ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि ककसी कायवष ाही की िागत और उसके लिए आनुर्ंधगक, उस अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के वववेकानुसार होगी तर्ा, यर्ाजस्र्नत, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को यह अवधाररत करन े के लिए कक ककसके द्वारा और ककसे तर्ा ककस ववस्तार तक और ककन शतों के अधीन रहते हुए, यहर्द कोई हो, ऐसी िागतों का संर्दाय ककया जाना है, और पूवोक् त प्रयोजनों के लिए सभी आवश् यक ननर्देश र्देने की पूण ष शजक् त होगी और समुधचत सरकार को पात्र व् यजक् त द्वारा ककए गए आवेर्दन पर उस सरकार द्वारा ऐसी िागतों की उसी रीनत में वसूिी की जाएगी मानो वह भू-राजस् व का बकाया है । (8) प्रत्य ेक अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को र्दंड प्रकक्रया संहहता, 1974 का 2 1973 की धारा 345, धारा 346 और धारा 348 के प्रयोजनों के लिए लसववि न्द्य ायािय समझा जाएगा । (9) ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण द्वारा या के समि हर्दया गया प्रत्य ेक पंचाट, जारी ककया गया आर्देश या ककए गए ननपटान का ननष् पार्दन ककसी लसववि न्द्य ायािय के आर्देशों और डडक्री के ननष् पार्दन के लिए लसववि प्रकक्रया संहहता, 1908 का 5 1908 के आर्देश 21 के अधीन अधधकधर्त प्रकक्रया के अनुसार ककया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को एक लसववि न्द्य ायािय समझा जाएगा । 50. (1) जहां धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन, ककसी कमकष ार के सेवोन्द् मुक् त या अधधकरण और राष् ट्रीय पर्दच् युनत या अन्द्य र्ा सेवा समाजप् त से संबंधधत आवेर्दन ककसी अधधकरण में ककया गया है औद्योधगक या न्द्य ायननणषयन के लिए ककसी राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को ननहर्दषष् ट ककया गया है अधधकरण को और न्द्य ायननणषयन प्रकक्रयाओं के अनुक्रम में, यर्ाजस् र्नत, अधधकरण या राष् ट्रीय कमकष ार के औद्योधगक अधधकरण का यह समाधान हो जाता है कक सेवोन्द् मुजक् त या पर्दच् युनत या सेवोन्द् मुक् त या उसके पर्दच् यनुत अन्द्य र्ा सेवा समाजप् त का आर्देश न्द्य ायोधचत नहीं र्ा, तो वह अपने पंचाट द्वारा की र्दशा में सेवोन्द् मुजक् त या पर्दच् युनत या सेवा समाजप् त के आर्देश को अपास्त कर सकेगा और ऐस े समुधचत अनुतोर् ननबंधनों और शतों पर, यहर्द कोई हों, जैसा वह ठीक समझे, कमकष ार के पुनःस्र्ापन का र्देने की ननर्देश र्दे सकेगा या कमकष ार को ऐसा अन्द्य अनुतोर् र्दे सकेगा जजसके अंतगतष सेवोन्द् मुजक् त शजक् तयां । या पर्दच् युनत या अन्द् यर्ा सेवा समाजप् त के बर्दिे में कोई कमतर र्दंड का पंचाट भी है, जैसा मामि े की पररजस् र्नतयों में अपेक्षित हो ।312 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (2) यर्ाजस् र्नत, कोई अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण, औद्योधगक वववार्द के िंत्रबत रहने के र्दौरान उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट कमकष ार को न्द्य ाय के हहत में ऐसा अंतररम अनुतोर् मंजूर कर सकेगा, जैसा मामिे की पररजस् र्नतयों में अपेक्षित हो : परन्द्तु इस उपधारा के अधीन ककसी कायवष ाही में, यर्ाजस् र्नत, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण केवि अलभिेि पर उपि‍ ध सामग्री पर ही ननभरष करेंगे और मामि े के संबंध में कोई नया साक्ष् य ग्रहण नहीं करेंगे । िंत्रबत मामिों का 51. (1) इस संहहता के प्रारंभ की तारीि से ही, ऐस े प्रारंभ से तुरंत पूव—ष अंतरण । (क) औद्योधगक वववार्द अधधननयम, 1947 के अधीन गहठत श्रम न्द्यायािय 1947 का 14 और अधधकरण में िंत्रबत मामिे, इस संहहता के अधीन तत्स्र्ानी अधधकाररता रिने वािे अधधकरण को अंतररत हो जाएंगे ; (ि) औद्योधगक वववार्द अधधननयम, 1947 के अधीन गहठत राष्ट्रीय अधधकरण 1947 का 1 4 में िंत्रबत मामिे, इस संहहता के अधीन तत्स्र्ानी अधधकाररता रिने वािे राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को अंतररत हो जाएंगे । (2) उपधारा (1) के अधीन अधधकरण या राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को अंतररत मामिों स े नए लसरे स े या उस प्रक्रम से जजस पर वह ऐस े अंतरण से पूव ष िंत्रबत र्े, जैसा ठीक समझा जाए, व्यवहार ककया जाएगा । ननरलसत 52. औद्योधगक वववार्द अधधननयम, 1947 के अधीन गहठत, यर्ाजस्र्नत, कोई श्रम 1947 का 1 4 अधधननयम के न्द्यायािय या अधधकरण या राष्ट्रीय अधधकरण का कोई पीठासीन अधधकारी, जो उस रूप अधीन पीठासीन में इस संहहता के प्रारंभ होने के ठीक पूव ष पर्द धारण कर रहा है और इस संहहता के अधीन अधधकाररयों की सेवाओं का ननयुक्त ककए जाने के लिए अहहतष है, तो वह, यर्ाजस्र्नत, अधधकरण या राष्ट्रीय समायोजन । औद्योधगक अधधकरण का न्द्यानयक सर्दस्य होगा और अपनी शेर् पर्दावधध के लिए पर्द धारण करता रहेगा । वववार्द का 53. (1) जहां कोई औद्योधगक वववार्द ववद्यमान है या उसकी आशंका है या धारा सुिह और 62 के अधीन कोई सूचना र्दी गई है तो सुिह अधधकारी, ऐसी रीनत में जो ववहहत की न्द्यायननणयष न । जाए, सुिह कायवष ाहहयां करेगा : परन्द्तु सुिह अधधकारी ऐसा औद्योधगक वववार्द पैर्दा होने की तारीि स े र्दो वर् ष के पश्चात,् औद्योधगक वववार्द से संबंधधत कोई ऐसी कायवष ाही नहीं करेगा । (2) सुिह अधधकारी, वववार्द का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए, वववार्द और उसके सार तर्ा उधचत समझौता को प्रभाववत करने वािे सभी ववर्यों का अवविंब अन्द्व ेर्ण करेगा और ऐसी सभी चीजें कर सकेगा, जो वह वववार्द के उधचत और सौहार्दषपूणष समझौते के लिए पिकारों को उत् प्रेररत करने के प्रयोजन के लिए ठीक समझे । (3) यहर्द वववार्द या वववार्दग्रस्त ववर्यों में स े ककसी ववर्य पर समझौता सुिह कायवष ाहहयों के अनुक्रम में होता है, तो सुिह अधधकारी उसकी एक ररपोटष समुधचत सरकार या समुधचत सरकार द्वारा इस ननलमत्त प्राधधकृत अधधकारी को वववार्द के पिकारों द्वारा हस् तािररत समझौता ज्ञापन के सार् भेजेगा । (4) यहर्द ऐसा कोई समझौता नहीं ककया जाता है, तो सुिह अधधकारी यर्ासाध् य शीघ्रता से, अन्द्व ेर्ण की समाजप्त के पश् चात,् संबद्ध पिकारों को और समुधचत सरकार को त्यों और पररजस्र्नतयों के पूण ष वववरण के सार् तर्ा उन कारणों के, जजसके मद्र्देअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 313 उसकी राय में, कोई समझौता नहीं हो सका, वववार्द स े संबधं धत त् यों और पररजस् र्नतयों को अलभननजश् चत करने के लिए और उसका समझौता कराने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कर्दमों को उपवखणतष करने वािी एक पूण ष ररपोटष इिैक्ट्राननक या अन्द्य प्ररूप में, जो ववहहत ककया जाए, भेजेगा । (5) उपधारा (4) में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, सुिह अधधकारी संबद्ध पिकारों और समुधचत सरकार को सुिह कायवष ाहहयों के प्रारंभ होने के पतैं ािीस हर्दन के भीतर या ऐसी िघुत्तर अवधध के भीतर, जो समुधचत सरकार द्वारा ननयत की जाए, ररपोटष भेजेगा : परन्द्तु जहां कोई सुिह अधधकारी धारा 62 के अधीन सूचना प्राप् त करता है वहां वह सुिह कायवष ाहहयों के प्रारंभ होने के चौर्दह हर्दन के भीतर संबद्ध पिकारों और समुधचत सरकार को ररपोटष भेजेगा : परन्द्तु यह और कक सुिह अधधकारी के अनुमोर्दन के अधीन रहते हुए, समय को ऐसी अवधध तक बढाया जा सकेगा, जैसा कक वववार्द के संबद्ध पिकारों द्वारा लिखित में करार ककया जाए । (6) कोई संबंधधत पिकार, ववहहत प्ररूप में अधधकरण को उन मामिों की, जो सुिह अधधकारी द्वारा इस धारा के अधीन उस तारीि स,े जजसको संबंधधत पिकार द्वारा उपधारा (4) के अधीन ररपोटष प्राप्त की जाती है, स े न‍बे हर्दन के भीतर नहीं ननपटाए गए हैं, के लिए आवेर्दन कर सकेगा और अधधकरण ऐसे आवेर्दन का ववननश्चय ववहहत रीनत में करेगा । 54. (1) केन्द्रीय सरकार, ककसी औद्योधगक वववार्द को ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक राष् ट्रीय अधधकरण को ननहर्दषष्ट कर सकेगी, जजसमें ऐसी सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्ता का प्रश्न औद्योधगक अधधकरण के अंतवलषित है या वह ऐसी प्रकृनत का है, जजसमें एक से अधधक राज्यों में अवजस्र्त ननर्देश और औद्योधगक स्र्ापनों के हहतबद्ध होने की या ऐसे औद्योधगक वववार्द से प्रभाववत होने की कृत्य । संभावना है । (2) जहां कोई औद्योधगक वववार्द, केन्द्रीय सरकार द्वारा ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को अधधननणषयन के लिए उपधारा (1) के अधीन ननहर्दषष्ट ककया गया है या धारा 92 के अधीन अंतररत ककया गया है, वहां वह अपनी कायवष ाहहयां शीघ्रतापूवकष करेगा और ऐसे औद्योधगक वववार्द को ननहर्दषष्ट या अंतरण करने वािे आर्देश में ववननहर्दषष्ट अवधध के भीतर या केन्द्रीय सरकार द्वारा ववस्ताररत की गई अनतररक्त अवधध के भीतर उस सरकार को अपना पंचाट प्रस्ततु करेगा । 55. (1) पंचाट— पंचाट का प्ररूप, उसकी संसूचना (i) जो ऐस े अधधकरण द्वारा हर्दया जाता है, जजसकी न्द्यायपीठ न्द्यानयक और प्रारंभ । सर्दस्य और प्रशासननक सर्दस्य या एकि न्द्यानयक सर्दस्य या एकि प्रशासननक सर्दस्य द्वारा लमिकर बनी हैं; या (ii) ककसी राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण द्वारा हर्दया जाता है, वह लिखित में होगा और उस पर यर्ाजस्र्नत, न्द्यानयक सर्दस्य और प्रशासननक सर्दस्य र्दोनों अर्वा या तो न्द्यानयक सर्दस्य या प्रशासननक सर्दस्य, जजसके द्वारा पंचाट हर्दया गया है, के इिैक्ट्राननकी रूप में या अन्द्यर्ा हस्तािर होंगे ।314 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (2) प्रत्येक माध्यस्र्म ् पंचाट और अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण का प्रत्य ेक अधधननणषय संबद्ध पिकारों और समुधचत सरकार को संसूधचत ककया जाएगा । (3) इस संहहता के अधीन ककया गया कोई पंचाट, उपधारा (2) के अधीन उसकी संसूचना की तारीि से तीस हर्दन की समाजप् त पर प्रवतनष ीय हो जाएगा : परन्द्तु— (क) यहर्द समुधचत सरकार की ककसी मामिे में यह राय है, कक जहां ककसी अधधकरण द्वारा ककसी औद्योधगक वववार्द के संबंध में अधधननणषय हर्दया गया है, जजसका वह एक पिकार है ; या (ि) यहर्द ककसी भी मामि े में केन्द्र ीय सरकार की यह राय है कक जहां अधधननणषय ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण द्वारा हर्दया गया है, कक यह संपूण ष पंचाट या उसके ककसी भाग को प्रभावी करने के लिए राष् ट्रीय अर्व्ष यवस् र्ा या सामाजजक न्द्य ाय को प्रभाववत करने वािे िोक आधारों पर असमीचीन होगा, समुधचत सरकार या, यर्ाजस् र्नत, केन्द्र ीय सरकार, अधधसूचना द्वारा यह घोर्णा कर सकेगी कक पंचाट तीस हर्दन की उक् त अवधध की समाजप् त पर प्रवतनष ीय नहीं होगा । (4) जहां उपधारा (3) के परन्द्तुक के अधीन ककसी पंचाट के संबंध में कोई घोर्णा की गई है, यर्ाजस् र्नत, समुधचत सरकार या केन्द् रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन पंचाट की संसूचना की तारीि से न‍ बे हर्दन के भीतर अधधननणयष को नामंजूर करने वािा या उस े उपांतररत करने वािा कोई आर्देश कर सकेगी और प्रर्म उपि‍ ध अवसर पर, यहर्द आर्देश ककसी राज् य सरकार द्वारा ककया गया है तो राज् य ववधान-मंडि के समि या यहर्द आर्देश केन्द्र ीय सरकार द्वारा ककया गया है तो संसद् के समि आर्देश की प्रनत सहहत पंचाट को रिेगी । (5) जहां ककसी राज् य ववधान-मंडि के समि या संसद् के समि उपधारा (4) के अधीन ककए गए ककसी आर्देश द्वारा यर्ा अस् वीकृत या उपांतररत कोई पंचाट रिा जाता है तब ऐसा पंचाट उस तारीि से, जजसको इसे इस प्रकार रिा जाता है पंरह हर्दन की समाजप् त पर प्रवतनष ीय हो जाएगा और जहां उपधारा (4) के अधीन कोई आर्देश, उपधारा (3) के परन्द्तुक के अधीन घोर्णा के अनुसरण में नहीं ककया जाता है तो अधधननणषय उपधारा (4) में ननहर्दषष् ट न‍ बे हर्दन की अवधध की समाजप् त पर प्रवतनष ीय हो जाएगा । (6) ककसी पंचाट की प्रवतनष ीयता के संबंध में, उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पंचाट उस तारीि से प्रवत्तृ होगा जो उसमें ववननहर्दषष् ट की जाए ककन्द् तु जहां कोई तारीि इस प्रकार ववननहर्दषष् ट नहीं की जाती है, वहां यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा जब पंचांट, यर्ाजस् र्नत, उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन प्रवतनष ीय हो जाता है । उच् चतर न्द् यायाियों 56. जहां ककसी मामिे में, कोई अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण अपने में कायवष ाहहयां पंचाट के द्वारा ककसी कमकष ार के पुनःस्र्ापन का ननर्देश र्देता है और ननयोजक ककसी िंत्रबत रहने तक उच् च न्द्य ायािय या उच् चतम न्द्य ायािय में ऐसे पंचाट के ववरुद्ध कोई कायवष ाही करता है, कमकष ार को पूण ष मजर्दरू ी का वहां ननयोजक ऐसे कमकष ार को उच् च न्द्य ायािय या उच्च तम न्द्य ायािय में ऐसी संर्दाय । कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहने की अवधध के र्दौरान उसके द्वारा अंनतम बार प्राप् त की गई पूण ष मजर्दरू ी, जजसके अंतगतष ककसी ननयम के अधीन उसको अनुज्ञेय कोई भरण-पोर्णअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 315 भत्ता भी है, का संर्दाय करने का र्दायी होगा, यहर्द कमकष ार ऐसी अवधध के र्दौरान ककसी स् र्ापन में ननयोजजत नहीं ककया गया र्ा और ऐसे कमकष ार द्वारा शपर्पत्र ऐस े न्द्य ायािय में उस प्रभाव के लिए फाइि ककया गया र्ा: परन्द्तु जहां उच् च न्द्य ायािय या उच् चतम न्द्य ायािय के समाधानप्रर्द रूप में यह सात्रबत हो जाता है कक ऐसा कमकष ार ननयोजजत ककया गया र्ा और ऐसी ककसी अवधध या उसके भाग के र्दौरान पयाषप् त पाररश्रलमक प्राप् त कर रहा र्ा, तो न्द्य ायािय यह आर्देश करेगा कक, यर्ाजस् र्नत, ऐसी अवधध या उसके भाग के लिए इस धारा के अधीन कोई मजर्दरू ी संर्देय नहीं होगी । 57. (1) सुिह कायवष ाही के अनुक्रम से लभन्द् न ननयोजक और कमकष ार के बीच करार ऐसे व् यजक्त जजन द्वारा ककया गया कोई समझौता करार के पिकारों पर आबद्धकर होगा । पर समझौत े और अधधननणयष (2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा माध् यस् र्म ् पंचाट, जो आबद्धकर हैं । प्रवतनष ीय हो गया है, करार के ऐसे पिकारों पर आबद्धकर होगा, जजन्द् होंने वववार्द माध् यस् र्म ् को ननहर्दषष् ट ककया है । (3) इस संहहता या माध् यस् र्म ् या अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के अधधननणषय के अधीन सुिह कायवष ाहहयों के अनुक्रम में ककया गया समझौता, जो प्रवतनष ीय हो गया है— (क) औद्योधगक वववार्द के सभी पिकारों पर आबद्धकर होगा; (ि) वववार्द के पिकारों के रूप में कायवष ाहहयों में हाजजर होने के लिए समन ककए गए सभी अन्द्य पिकारों पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कक, यर्ाजस् र्नत, मध् यस् र्, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण अपनी यह राय अलभलिखित नहीं कर र्देता है कक उन्द्ह ें त्रबना उधचत कारण के इस प्रकार समन ककया गया र्ा ; (ग) जहां िंड (क) या िंड (ि) में ननहर्दषष् ट कोई पिकार एक ननयोजक है वहां ऐसे स्र् ापन, जजससे वववार्द संबंधधत है, के संबंध में उसके वाररसों, उत् तराधधकाररयों या समनुर्देलशनतयों पर आबद्धकर होगा ; (घ) जहां िंड (क) या िंड (ि) में ननहर्दषष् ट कोई पिकार जो ऐसे कमकष ारों स े लमिकर बना है, ऐसे सभी व् यजक् तयों जो, यर्ाजस् र्नत, ऐसे स् र्ापन या स् र्ापन के भाग में ननयोजजत ककए गए र्े, जजनसे वववार्द की तारीि को वववार्द संबंधधत है और ऐसे सभी व् यजक् तयों, जो तत् पश् चात ् उस स् र्ापन या उसके भाग में ननयोजजत हुए हैं, आबद्धकर होगा । 58. (1) कोई समझौता ऐसी तारीि को प्रवत्तृ होगा जो वववार्द के पिकारों द्वारा समझौतों और पंचाटों के प्रवतनष करार ककया जाता है और यहर्द ककसी तारीि पर सहमनत नहीं बनती है तो उस तारीि को की अवधध । प्रवत्तृ होगा जजसको समझौता ज्ञापन वववार्द के पिकारों द्वारा हस् तािररत ककया जाता है । (2) ऐसा समझौता ऐसी अवधध के लिए आबद्धकर होगा जो पिकारों द्वारा करार ककया जाता है और यहर्द ककसी ऐसी अवधध पर सहमनत नहीं बनती है तो उस तारीि से जजसको वववार्द के पिकारों द्वारा समझौता ज्ञापन हस् तािररत ककया जाता है, छह मास की अवधध के लिए, और उपरोक् त अवधध की समाजप् त के पश् चात ् पिकारों पर उस तारीि से जजसको अन्द्य पिकार के पिकारों या समझौता के पिकारों में से ककसी एक पिकार316 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— द्वारा समझौता समाप् त करने के आशय की लिखित में सचू ना र्दी जाती है, साठ हर्दनों की समाजप्त तक आबद्धकर बना रहेगा । (3) कोई पंचाट, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस तारीि से, जजसको पंचाट धारा 55 के अधीन प्रवतनष ीय हो जाता है, एक वर्ष की अवधध के लिए प्रवतनष में रहेगा : परन्द्तु समुधचत सरकार उक् त अवधध को कम कर सकेगी और ऐसी अवधध को ननयत कर सकेगी, जो वह ठीक समझे : परन्द्तु यह और कक समुधचत सरकार, उक् त अवधध की समाजप् त से पूव,ष प्रवतनष की अवधध को एक बार में एक वर् ष से अनधधक की ककसी अवधध तक बढ़ा सकेगी, जो इस प्रकार वह ठीक समझे, तर्ावप ककसी अधधननणषय के प्रवतनष की कुि अवधध उस तारीि स े जजसको वह प्रवतनष में आता है, तीन वर् ष से अधधक नहीं होगी । (4) जहां समुधचत सरकार, चाहे स् वप्रेरणा से या पंचाट द्वारा आबद्धकर ककसी पिकार के आवेर्दन पर यह ववचार करती है कक, जब से अधधननणषय ककया गया र्ा, तब से पररजस् र्नतयों में ऐस े ताजववक पररवतनष हुए हैं जजन पर यह आधाररत र्ा, वहां समुधचत सरकार, पंचाट या उसके ककसी भाग को अधधकरण को ववननहर्दषष् ट कर सकेगी यहर्द अधधननणषय अधधकरण द्वारा ववननश् चय के लिए ककया जाता है, चाहे प्रवतनष की अवधध ऐसे पररवतनष के कारण कम नहीं की जानी चाहहए और ऐसे ननर्देश पर अधधकरण का ववननश् चय अंनतम होगा । (5) उपधारा (3) की कोई बात ऐसे ककसी पंचाट को िागू नहीं होगी जो अपनी प्रकृनत, ननबंधनों और अन्द् य पररजस् र्नतयों के अनुसार पंचाट द्वारा आबद्धकर पिकारों पर कोई सतत ् बाध् यता प्रभावी ककए जाने के पश् चात ् अधधरोवपत नहीं करती है। (6) उपधारा (3) के अधीन प्रवतनष की अवधध की समाजप्त पर भी, अधधननणयष पिकारों पर तब तक आबद्धकर बना रहेगा जब तक साठ हर्दन की अवधध उस तारीि स े व् यपगत न हो गई हो जजसको सूचना अधधननणषय से आबद्धकर ककसी पिकार द्वारा र्दसू रे पिकार या पिकारों को अधधननणषय समाप् त करने के अपने आशय की सूचना र्दी गई है । (7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन र्दी गई कोई सूचना का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कक, यर्ाजस् र्नत, वह समझौता या अधधननणषय द्वारा आबद्धकर व् यजक् तयों के बहुमत का प्रनतननधधत् व करने वािे ककसी पिकार द्वारा नहीं र्दे र्दी जाती है। ननयोजक से शोध् य 59. (1) जहां ककसी कमकष ार को ननयोजक से ककसी समझौते या पंचाट के अधीन धन की वसूिी । अर्वा अध् याय 9 या अध् याय 10 के उपबंधों के अधीन कोई धन शोध् य है, तो स् वयं कमकष ार या उसके द्वारा इस ननलमत्त लिखित रूप से प्राधधकृत कोई अन्द् य व् यजक् त अर्वा कमकष ार की मत्ृ यु की र्दशा में उसका समनुर्देलशती या उत् तराधधकारी, वसूिी की ककसी अन्द्य रीनत पर प्रनतकूि प्रभाव डािे त्रबना, उसके शोध्य धन की वसूिी के लिए समुधचत सरकार को आवेर्दन कर सकेगा और यहर्द समुधचत सरकार का यह समाधान हो जाता है कक कोई धन इस प्रकार शोध् य है, तो वह किक्टर को उस रकम के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगी, जो भ-ू राजस् व के बकाए के रूप में उसी रीनत स े उसकी वसूिी के लिए अग्रसर होगा :अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 317 परन्द्तु ऐसा प्रत्य ेक आवेर्दन, उस तारीि से जजसको ऐसा धन ननयोजक से कमकष ार को शोध् य हो जाता है, एक वर् ष के भीतर ककया जाएगा : परन्द्तु यह और कक ऐसा कोई आवेर्दन, उक् त एक वर् ष की अवधध के अवसान के पश् चात ् ग्रहण ककया जा सकेगा, यहर्द समुधचत सरकार का यह समाधान हो जाता है कक आवेर्दक के पास उक् त अवधध के भीतर आवेर्दन नहीं ककए जाने का पयाषप् त कारण र्ा । (2) जहां कोई कमकष ार, ननयोजक से कोई धन या कोई फायर्दा, जो धन के ननबंधनों में संगखणत ककए जाने योग् य है, प्राप् त करने का हकर्दार है और यहर्द कोई प्रश् न शोध् य धन की रकम के बारे में या ऐसी रकम जजस पर ऐसा फायर्दा संगखणत ककया जाना चाहहए, के बारे में उठता है तब वह प्रश् न, इस संहहता के अधीन बनाए गए ककन्द् हीं ननयमों के अध् यधीन रहते हुए, ऐसे अधधकरण द्वारा, जो इस ननलमत्त समुधचत सरकार द्वारा ववननहर्दषष् ट ककया जाए, तीन मास से अनधधक अवधध के भीतर ककया जा सकेगा: परन्द्तु जहां अधधकरण ऐसा करना आवश् यक या समीचीन समझता है, तो वह कारणों को अलभलिखित करते हुए ऐसी अनतररक्त अवधध द्वारा ऐसी अवधध तक, जैसा कक वह उधचत समझे, बढ़ा सकेगा । (3) उपधारा (2) में ननहर्दषष् ट ककसी फायर्दे का धन मूल् य संगखणत करने के प्रयोजन के लिए, अधधकरण यहर्द ऐसा करना उधचत समझता है, तो कलमश्नर की ननयुजक् त कर सकेगा, जो ऐसा साक्ष् य, जो आवश् यक हो, िेने के पश् चात ् अधधकरण को ररपोटष प्रस् तुत करेगा और अधधकरण कलमशनर की ररपोटष या मामिे की अन्द्य पररजस् र्नतयों पर ववचार करने के पश् चात ् रकम को अवधाररत करेगा । (4) अधधकरण का ववननश् चय इसके द्वारा समुधचत सरकार को भेजा जाएगा और अधधकरण द्वारा शोध् य पाई गई कोई रकम उपधारा (1) में उपबंधधत रीनत से वसूि की जा सकेगी । (5) जहां, एक ही ननयोजक के अधीन ननयोजजत कमकष ार उससे कोई धन या धन के ननबंधनों में संगखणत ककए जाने योग् य कोई फायर्दा प्राप् त करने के हकर्दार हैं तब ऐसे ननयमों के अध् यधीन रहते हुए, जो इस ननलमत्त बनाए जाए, ऐस े कमकष ारों की ककन्द्ह ीं संख् या की ओर से या के संबंध में, शोध् य रकम की वसूिी के लिए एकि आवेर्दन कर सकेंगे । 60. (1) कोई सुिह कायवष ाही, उस तारीि को, जजसको सुिह अधधकारी द्वारा कायवष ाहहयों का प्रारंभ और हडताि या तािाबंर्दी की सूचना की प्राजप् त के पश् चात,् ककसी औद्योधगक वववार्द में सुिह समाजप् त । अधधकारी द्वारा पहिी बैठक आयोजजत की जाती है, प्रारंभ हुई समझी जाएगी । (2) सुिह कायवष ाही समाप् त हुई समझी जाएगी— (क) जहां कोई समझौता ककया जाता है, जब वववार्द के पिकारों द्वारा कोई समझौता ज्ञापन हस् तािररत ककया जाता है ; (ि) जहां कोई समझौता नहीं ककया जाता है और सुिह अधधकारी द्वारा सुिह का ववफि हो जाना अलभलिखित ककया जाता है ; या (ग) जब सुिह कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहन े के र्दौरान ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को इस संहहता के अधीन कोई ननर्देश ककया जाता है ।318 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (3) इस संहहता के अधीन ककसी मध् यस् र् या अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि कायवष ाहहयां, यर्ाजस् र्नत, आवेर्दन करने या अपीि फाइि करने की तारीि को अर्वा माध् यस् र्म ् या न्द्य ायननणयष न के लिए वववार्द का ननर्देश करने की तारीि को प्रारंभ हुई समझी जाएगी और ऐसी कायवष ाहहयां उस तारीि को समाप् त हुई समझी जाएंगी जजसको ऐसा अधधननणषय प्रवतनष ीय हो जाता है । कनतपय मामिों 61. व् यवसाय संघ के बारे में या ककसी व् यजष् ट कारबार के बारे में (चाहे उसे ककसी का गोपनीय रिा व् यजक् त, फम ष या कंपनी द्वारा चिाया जाता हो) ककसी अन्द् वेर्ण या जांच के अनुक्रम में जाना । सुिह अधधकारी, मध् यस् र्, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण द्वारा अलभप्राप् त ककसी ऐसी जानकारी को, जो ऐसे सुिह अधधकारी, मध् यस् र्, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि हर्दए गए साक्ष् य के माध् यम से अन्द्यर्ा उपि‍ ध नहीं है, इस संहहता के अधीन की ककसी ररपोटष या अधधननणषय में सजम् मलित नहीं ककया जाएगा, यहर्द प्रश् नगत व् यवसाय संघ, व् यजक् त, फम ष या कंपनी ने, यर्ाजस् र्नत, सुिह अधधकारी, मध् यस् र्, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण से लिखित में यह अनुरोध ककया हो कक ऐसी जानकारी गोपनीय रिी जाएगी और न ही ऐसा सुिह अधधकारी या मध् यस् र् या अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण का पीठासीन अधधकारी या कायवष ाहहयों में उपजस् र्त या उनसे संबद्ध कोई व्यजक्त ऐसी ककसी जानकारी को, यर्ाजस् र्नत, उस व् यवसाय संघ के सधचव की या प्रश् नगत व् यजक् त, फम ष या कंपनी की लिखित सम् मनत के त्रबना प्रकट करेगा : परन्द्तु इस धारा की कोई बात, भारतीय र्दंड संहहता की धारा 193 के अधीन 1860 का 45 अलभयोजन के प्रयोजनों के लिए ऐसी ककसी जानकारी के प्रकटन को िागू नहीं होगी । अध् याय 8 िड़ताि और तािाबंदी हडताि और 62. (1) ककसी औद्योधगक स् र्ापन में ननयोजजत कोई भी व् यजक् त— तािाबंर्दी का (क) इसमें इसके पश् चात ् यर्ाउपबंधधत हडताि करने से पूव ष साठ हर्दन के प्रनतर्ेध । भीतर, हडताि की सूचना ननयोजक को हर्दए त्रबना ; या (ि) ऐसी सूचना र्देने के चौर्दह हर्दन के भीतर ; या (ग) ककसी ऐसी सूचना में ववननहर्दषष् ट हडताि की तारीि के अवसान से पूव ष ; या (घ) सुिह अधधकारी के समि की ककन्द् हीं सुिह कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहने के और ऐसी कायवष ाहहयों की समाजप् त के पश् चात ् सात हर्दन के र्दौरान ; या (ङ) ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहने के र्दौरान और ऐसी कायवष ाहहयों की समाजप् त के पश् चात ् साठ हर्दन के र्दौरान ; या (च) ककसी मध् यस् र् के समि की ककन्द्ह ी माध्यस्र्म ् कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहने और ऐसी कायवष ाहहयों की समाजप् त के पश् चात ् साठ हर्दन के र्दौरान, जहां कोई अधधसूचना धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई है ; या (छ) ऐसी ककसी अवधध के र्दौरान, जजसमें समझौता या अधधननणषय के अन्द्तगषत आने वािे ववर्यों में से ककसी ववर्य के संबंध में कोई समझौता या अधधननणषय प्रवतनष में है,अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 319 संववर्दा को भंग करते हुए हडताि नहीं करेगा । (2) ककसी औद्योधगक स् र्ापन का कोई भी ननयोजक— (क) इसमें इसके पश् चात ् यर्ाउपबंधधत तािाबंर्दी करने से पूव ष साठ हर्दन के भीतर, तािाबंर्दी की सूचना कमकष ारों को हर्दए त्रबना ; या (ि) ऐसी सूचना र्देने के चौर्दह हर्दन के भीतर ; या (ग) यर्ा पूवोक् त ककसी ऐसी सूचना में ववननहर्दषष् ट तािाबर्दं ी की तारीि के अवसान से पूव ष ; या (घ) सुिह अधधकारी के समि की ककन्द् हीं सुिह कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहने के और ऐसी कायवष ाहहयों की समाजप् त के पश् चात ् सात हर्दन के र्दौरान ; या (ङ) ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि की कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहने के और ऐसी कायवष ाहहयों की समाजप् त के पश् चात ् साठ हर्दन के र्दौरान ; या (च) ककसी मध् यस् र् के समि माध्यस्र्म ् कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहने और ऐसी कायवष ाहहयों की समाजप् त के पश् चात ् साठ हर्दन के र्दौरान, जहां कोई अधधसूचना धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई है ; या (छ) ऐसी ककसी अवधध के र्दौरान, जजसमें समझौता या अधधननणषय के अंतगषत आने वािे ववर्यों में से ककसी ववर्य के संबंध में कोई समझौता या अधधननणषय प्रवतनष में है, अपने ककन्द् ही भी कमकष ारों के प्रनत तािाबंर्दी नहीं करेगा । (3) इस धारा के अधीन हडताि या तािाबंर्दी की सूचना वहां आवश् यक नहीं होगी जहां, यर्ाजस् र्नत, कोई हडताि या तािाबंर्दी पहिे स े ही ववद्यमान है, ककन्द् त ु ननयोजक ऐसी तािाबंर्दी या हडताि की सूचना उस हर्दन, जजसको वह घोवर्त की जाती है, ऐसे प्राधधकारी को भेजेगा जजसे समुधचत सरकार द्वारा या तो साधारणतया या ककसी ववलशष् ट िेत्र के लिए या सेवाओं के ककसी ववलशष् ट वग ष के लिए ववननहर्दषष् ट ककया जाए । (4) उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट हडताि की सूचना उतने व् यजक् तयों द्वारा, ऐसे व् यजक् त या व् यजक् तयों को और ऐसी रीनत में र्दी जाएगी, जो ववहहत की जाए । (5) उपधारा (2) में ननहर्दषष् ट तािाबंर्दी की सूचना ऐसी रीनत में र्दी जाएगी, जो ववहहत की जाए । (6) यहर्द ककसी हर्दन ककसी ननयोजक को उसके द्वारा ननयोजजत ककसी व् यजक् त से कोई ऐसी सूचनाएं, जो उपधारा (1) में यर्ाननहर्दषष् ट हैं, प्राप् त करता है या उसके द्वारा ननयोजजत ककसी व् यजक् त को ऐसी कोई सूचना, जो उपधारा (2) में ननहर्दषष् ट हैं, र्देता है तो वह उसके पांच हर्दन के भीतर समुधचत सरकार को या ऐसे प्राधधकारी को, जजसे वह सरकार ववहहत करे और सुिह अधधकारी को, उस हर्दन प्राप् त की गई या र्दी गई ऐसी सूचनाओं की संख् या की ररपोटष करेगा । 63. (1) कोई हडताि या तािाबंर्दी अवैध होगी, यहर्द वह— अवैध हडताि और तािाबंर्दी । (i) धारा 62 के उल् िंघन में प्रारंभ या घोवर्त की जाती है ; या320 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ii) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन ककए गए आर्देश के उल् िंघन में चाि ू रिी जाती है । (2) जहां ककसी औद्योधगक वववार्द के अनुसरण में कोई हडताि या तािाबंर्दी पहिे ही प्रारंभ हो चुकी है और अधधकरण में ऐसे औद्योधगक वववार्द से संबंधधत आवेर्दन के फाइि ककए जाने के या ककसी मध् यस् र् या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को ऐस े औद्योधगक वववार्द के ननर्देश के समय ववद्यमान है, वहां ऐसी हडताि या तािाबंर्दी का चािू रिा जाना अवैध नहीं समझा जाएगा, परन्द्तु यह तब जबकक ऐसी हडताि या तािाबंर्दी अपन े प्रारंभ के समय इस संहहता के उपबंधों के उल् िघंन में न रही हो या उसका चािू रिा जाना धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन प्रनतवर्द्ध न ककया गया हो । (3) ककसी अवैध हडताि के पररणामस् वरूप घोवर्त तािाबंर्दी या ककसी अवैध तािाबंर्दी के पररणामस् वरूप घोवर्त हडताि अवैध नहीं समझी जाएगी । अवैध हडताि और 64. कोई भी व् यजक् त ककसी अवैध हडताि या तािाबंर्दी को प्रत्य ित: अग्रसर करन े तािाबंर्दी के लिए या उसका समर्नष करने में ककसी धन का व् यय या उपयोजन जानते हुए नहीं करेगा । ववत्तीय सहायता का प्रनतर्ेध । अध् याय 9 कामबंदी, छंटिी और बंदी धारा 67 से धारा 65. (1) धारा 67 से धारा 69 तक (र्दोनों सहहत) उन औद्योधगक स् र्ापनों को, 69 तक का िाग ू जजन्द्ह ें अध् याय 10 िागू होता है, या— होना । (क) ऐसे औद्योधगक स् र्ापनों को, जजनमें पूववष ती कैिेंडर मास में प्रनत काय ष हर्दन को औसत पचास से कम कमकष ार ननयोजजत रहे हैं ; या (ि) ऐसे औद्योधगक स् र्ापनों को, जो ककसी समय ववशेर् के हैं या जजनमें काम आंतरानयक रूप से होता है, को िागू नहीं होगी । (2) यहर्द यह प्रश् न उद्भूत होता है कक क्या कोई औद्योधगक स् र्ापन ककसी समय ववशेर् का है या क्या उसमें काम केवि आंतरानयक रूप से होता है, तो उस पर समुधचत सरकार का ववननश् चय अंनतम होगा । स् पष् टीकरण—इस धारा में और धारा 67, धारा 68 और धारा 69 में औद्योधगक स् र्ापन से ननम्नलिखित अलभप्रेत है— (i) कारिाना अधधननयम, 1948 की धारा 2 के िंड (ड) में यर्ापररभावर्त 1948 का 63 कोई कारिाना ; या (ii) िान अधधननयम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के िंड (ञ) में 1952 कर 35 यर्ापररभावर्त कोई िान ; या (iii) बागान श्रम अधधननयम, 1951 की धारा 2 के िंड (च) में यर्ापररभावर्त 1951 का 69 कोई बागान । ननरंतर सेवा की 66. इस अध् याय में, ककसी कमकष ार के संबंध में ननरंतर सेवा से ऐसे कमकष ार की पररभार्ा । अववजच्छन्द्न सेवा अलभप्रेत है जजसके अन्द्तगतष वह सेवा आती है जो रुग्णता या प्राधधकृत छुट्टी या र्दघु टष ना या ऐसी हडताि के कारण ववजच्छन्द्न हो, जो अवैध न हो या तािाबन्द्र्दीअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 321 या काम के ऐसे बन्द्र्द हो जाने के कारण, जो कमकष ार के द्वारा ककसी त्रुहट के कारण न हो । स् पष् टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई कमकष ार एक वर् ष या छह मास की ककसी अवधध के लिए ननरंतर सेवा में नहीं है वहां— (क) यहर्द कमकष ार ने, उस तारीि से पूव,ष जजसके प्रनत ननर्देश से गणना की जानी है, बारह मास की कािावधध के र्दौरान— (i) ऐस े कमकष ार की र्दशा में, जो ककसी िान में भूलम के नीचे ननयोजजत है, एक सौ न‍ बे हर्दन से ; और (ii) ककसी अन्द्य र्दशा में, र्दो सौ चािीस हर्दन से, अन्द् यून, ककसी ननयोजक के अधीन वास् तव में काम ककया है तो यह समझा जाएगा कक वह एक वर् ष की कािावधध के लिए, उस ननयोजक के अधीन ननरंतर सेवा में रह चुका है ; (ि) यहर्द कमकष ार ने, उस तारीि से पूव,ष जजसके प्रनत ननर्देश स े गणना की जानी है, छह मास की कािावधध के र्दौरान— (i) ऐस े कमकष ार की र्दशा में, जो ककसी िान में भूलम के नीचे ननयोजजत है, पचानवें हर्दन से; और (ii) ककसी अन्द्य र्दशा में, एक सौ बीस हर्दन से, अन्द् यून, ककसी ननयोजक के अधीन वास् तव में काम ककया है तो यह समझा जाएगा कक वह छह मास की कािावधध के लिए, उस ननयोजक के अधीन ननरंतर सेवा में रह चुका है । स् पष् टीकरण 2—स् पष् टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे हर्दनों की संख् या, जजनको कमकष ार ने ननयोजक के अधीन वास् तव में काम ककया है, में वे हर्दन भी सजम् मलित होंगे, जजनको— (i) ककसी करार के अधीन या इस संहहता या तत् समय प्रवत्तृ औद्योधगक स् र्ापन को िाग ू ककसी अन्द् य ववधध के द्वारा यर्ा अनुज्ञात या उसके अधीन उसकी कामबंर्दी की गई हैं; या (ii) वह पूववष र्ों में उपाजजतष पणू ष मजर्दरू ी छुट्टी पर रहा है; या (iii) वह अपने ननयोजन स े उद्भूत और उसके अनुक्रम में, र्दघु टष ना द्वारा काररत अस् र्ायी ननःशक्तता के कारण अनुपजस् र्त रहा है; या (iv) ककसी महहिा की र्दशा में, वह प्रसूनत छुट्टी पर रही है, ककन्द् तु ऐसी 1961 का 53 प्रसूनत छुट्टी की कुि अवधध प्रसूनत प्रसुववधा अधधननयम, 1961 में यर्ाववननहर्दषष् ट अवधध से अधधक न हो । 67. जब कभी ककसी ऐस े कमकष ार (बर्दिी कमकष ार या आकजस् मक कमकष ार स े जजन कमकष ारों की कामबंर्दी की गई लभन्द्न ) की, जजसका नाम ककसी औद्योधगक स् र्ापन के मस्ट र रोि में र्दज ष है और जजसने है उनका प्रनतकऱ, ककसी ननयोजक के अधीन कम से कम एक वर् ष की ननरन्द् तर सेवा पूरी कर िी है, उसकी आहर्द के लिए ननरन्द्त र या आन्द्त रानयक रूप से कामबंर्दी की जाती है, तब ननयोजक ऐसे साप् ताहहक अधधकार । अवकाशों के लसवाय, जो बीच में पड जाएं, उन सभी हर्दनों के लिए, जजनके र्दौरान उसकी322 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— इस प्रकार कामबंर्दी की जाती है, ऐसा प्रनतकर र्देगा जो उसकी उस आधाररक मजर्दरू ी और महंगाई भत्ते के योग के, जो उसकी इस प्रकार कामबंर्दी न ककए जाने पर संर्देय होता, पचास प्रनतशत के बराबर होगा : परन्द्तु यहर्द बारह मास की ककसी कािावधध के र्दौरान, ककसी कमकष ार की पतैं ािीस हर्दन से अधधक की इस प्रकार कामबंर्दी की जाती है तो उस कामबंर्दी के प्रर्म पतैं ािीस हर्दन के अवसान के पश् चात ् की ककसी भी कािावधध की बाबत ऐसा कोई प्रनतकर उस र्दशा में संर्देय नहीं होगा यहर्द कमकष ार और ननयोजक के बीच उस आशय का कोई करार हो : परन्द्तु यह और कक पूवगष ामी परन्द्तकु के अंतगतष आने वाि े ककसी मामिे में ननयोजक के लिए यह ववधधपूण ष होगा कक धारा 70 में अंतववष्ष ट उपबंधों के अनुसार वह उस कमकष ार की छंटनी उस कामबंर्दी के प्रर्म पतैं ािीस हर्दन के अवसान के पश् चात ् ककसी भी समय कर र्दे और जब ऐसा वह करता है तब पूववष ती बारह मास के र्दौरान कामबंर्दी की जाने के लिए कमकष ार को हर्दया गया कोई भी प्रनतकर उस प्रनतकर में से मुजरा ककया जा सकेगा, जो छंटनी के लिए संर्देय हो । स् पष् टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “बर्दिी कमकष ार” से वह कमकष ार अलभप्रेत है, जो ककसी औद्योधगक स् र्ापन में ककसी अन्द्य कमकष ार के स् र्ान पर ननयुक् त है, जजसका नाम स् र्ापन के मस्ट र रोि में र्दज ष है, ककन्द् तु यहर्द उसने स् र्ापन में एक वर् ष की ननरन्द्त र सेवा पूरी कर िी है तो उसे ऐसा नहीं माना जाएगा । कमकष ारों के मस् टर 68. इस बात के होते हुए भी कक ककसी औद्योधगक स्र् ापन के कमकष ारों की रोि रिने का कामबंर्दी की गई है, प्रत्येक ननयोजक का यह कतव्ष य होगा कक वह इस अध् याय के ननयोजक का प्रयोजनों के लिए एक मस् टर रोि रिे और ऐसे कमकष ारों द्वारा उसमें प्रववजष् टयां ककए कतव्ष य । जाने का उपबंध करे, जो ननयत समय पर प्रसामान्द्य काम-घंटों के र्दौरान स् र्ापन में काम करने के लिए स् वयं उपजस् र्त हों । कुछ र्दशाओं में 69. ऐस े कमकष ार को, जजसकी कामबंर्दी की गई है, उस र्दशा में कोई भी प्रनतकर कमकष ारों का नहीं हर्दया जाएगा,— प्रनतकर के लिए (i) यहर्द वह उसी स् र्ापन में, जजसमें उसकी कामबंर्दी की गई है या उसी हकर्दार न होना । ननयोजक के ककसी र्दसू रे स् र्ापन में, जो उसी नगर या गावं में या जजस स् र्ापन का वह है, उससे आठ ककिोमीटर की पररधध के अन्द्र्द र जस् र्त है, कोई अनुकल् पी ननयोजन स्वीकार करने से इंकार करता है, यहर्द ननयोजक की राय में, ऐसे अनुकल् पी ननयोजन के लिए ककसी ववशेर् कौशि या पूव ष अनुभव की अपेिा न हो और वह उस कमकष ार द्वारा ककया जा सकता हो, परन्द्तु जो मजर्दरू ी प्रसामान्द् यतया कमकष ार को र्दी जाती है, प्रस् र्ापना उस अनुकल् पी ननयोजन के लिए भी की गई हो ; (ii) यहर्द वह ननयत समय पर स् र्ापन में काम के लिए प्रसामान्द्य काम-घंटों के र्दौरान हर्दन में कम स े कम एक बार स् वयं उपजस् र्त नहीं होता है ; (iii) यहर्द ऐसी कामबंर्दी उस स् र्ापन के ककसी र्दसू रे भाग में कमकष ारों द्वारा हडताि ककए जाने या उत् पार्दन-गनत मन्द्र्द ककए जाने के कारण की गई हो । कमकष ारों की छंटनी 70. ककसी उद्योग में ननयोजजत ककसी भी कमकष ार की, जो ननयोजक के अधीन के लिए पुरोभाव् य कम से कम एक वर् ष के लिए ननरन्द्त र सेवा में रह चुका है, उस ननयोजक द्वारा तब के शत ें । लसवाय छंटनी नहीं की जाएगी, जबकक—अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 323 (क) कमकष ार को एक मास की ऐसी लिखित सूचना र्दे र्दी गई हो जजसमें छंटनी के कारण उपर्दलशतष ककए गए हों और सूचना की कािावधध का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बर्दिे में कमकष ार को सूचना की कािावधध के लिए मजर्दरू ी का संर्दाय ककया गया हो ; (ि) कमकष ार को छंटनी के समय ऐसा प्रनतकर का संर्दाय ककया गया हो, जो ननरन्द्त र सेवा के प्रत्येक संपरूरत वर् ष के लिए या छह मास स े अधधक के उसके ककसी भाग के लिए पंरह हर्दन के औसत वेतन के समतुल्य या ऐसे हर्दनों का औसत वेतन होगा, जो समुधचत सरकार द्वारा अधधसूधचत ककया जाए ; और (ग) ऐसी रीनत से, जो ववहहत की जाए, सूचना की तामीि समुधचत सरकार पर या ऐसे प्राधधकारी पर, जो अधधसूचना द्वारा समुधचत सरकार द्वारा ववननहर्दषष् ट ककया जाए, कर र्दी गई हो । 71. जहां, ककसी औद्योधगक स् र्ापन में ककसी ऐसे कमकष ार की, जो भारत का छंटन ी के लिए प्रकक्रया । नागररक है, छंटनी की जानी हो और वह उस स् र्ापन के कमकष ारों के ककसी ववलशष् ट प्रवग ष का हो, वहा ं ननयोजक ऐसे कारणों से, जब तक कारण अलभलिखित न ककए जाएं, ककसी अन्द्य कमकष ार की छंटनी करता है, तब ननयोजक और कमकष ार के बीच इस ननलमत्त हुए ककसी करार के अभाव में, ननयोजक, साधारणतया उस कमकष ार की छंटनी करेगा, जो उस प्रवग ष में ननयोजजत ककया जाने वािा अंनतम व् यजक् त हो । 72. जहां, ककसी कमकष ार की छंटनी की जाती है और ननयोजक, ऐसी छंटनी स े छंटन ी ककए गए कमकष ार का एक वर् ष के भीतर ककसी व् यजक् त को अपने ननयोजन में रिने की प्रस् र्ापना करता है, वहा ं पुन:ननयोजन । वह उन छंटनी ककए गए कमकष ारों को, जो भारत के नागररक हैं, ऐसी रीनत से, जो ववहहत ककया जाए, यह अवसर र्देगा कक पुन:ननयोजन के लिए स्वयं को प्रस् र्ावपत करें और छंटनी ककए गए उन कमकष ारों को, जो पुन:ननयोजन के लिए स्वयं को प्रस् र्ावपत करते हैं, अन्द्य व् यजक् तयों पर अधधमान लमिेगा । 73. जहां ककसी स् र्ापन के स् वालमत् व या प्रबंध, चाहे करार द्वारा या ववधध के स् र्ा पन के अंतरण की र्दशा में प्रवतनष द्वारा उस स् र्ापन के सम्बन्द्ध में ननयोजक से ककसी नए ननयोजक को अंतररत कमकष ारों को ककया जाता है, वहा ं प्रत्येक कमकष ार, जो ऐस े अंतरण से ठीक पहिे उस स् र्ापन में कम प्रनतकर । से कम एक वर् ष के लिए ननरन्द्त र सेवा में रह चुका है, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार सूचना और प्रनतकर का वैसे ही हकर्दार होगा मानो उस कमकष ार की छंटनी की गई हो : परन्द्तु इस धारा की कोई भी बात, उस र्दशा में ककसी कमकष ार को िागू नहीं होगी, जहां अंतरण के कारण ननयोजकों में कोई पररवतनष हुआ हो, यहर्द— (क) ऐसे अंतरण द्वारा कमकष ार की सेवा में व्यवधान पैर्दा न हुआ हो ; (ि) ऐसे अन्द्तरण के पश्चात,् कमकष ार को िागू सेवा की ननबन्द्धन और शतें कमकष ार के लिए ककसी भी प्रकार उन ननबन्द्धनों और शतों से कम अनुकूि न हों जो अन्द्तरण से ठीक पहिे उसे िागू र्ीं ; और (ग) नया ननयोजक, ऐसे अंतरण के ननबंधनों के अधीन या अन्द्य र्ा, कमकष ार को, उसकी छंटनी की र्दशा में, इस आधार पर कक उसकी सवे ा ननरन्द्त र रही है और अंतरण द्वारा उसमें व्यवधान पैर्दा नहीं हुआ है, प्रनतकर र्देने के लिए वैध रूप स े र्दायी है ।324 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— ककसी उपक्रम को 74. (1) कोई ननयोजक, जो ककसी उपक्रम को, बंर्द करने का आशय रिता है, उस बंर्द करने के तारीि के, जजसको आशनयत बंर्दी प्रभावी होनी है, कम से कम साठ हर्दन पूव,ष समुधचत आशय की साठ सरकार को उपक्रम के आशनयत बंर्दी के कारणों का स् पष् ट रूप से कर्न करते हुए, ऐसी हर्दन की सूचना का हर्दया जाना । रीनत से, जो ववहहत की जाए, सूचना र्देगा : परन्द्तु इस धारा की कोई बात— (i) ऐसे औद्योधगक स् र्ापन को िागू नहीं होगी, जजसमें पचास से कम कमकष ार ननयोजजत हैं या पूववष ती बारह मास में ककसी भी हर्दन ननयोजजत ककए गए र्े ; (ii) ऐसे औद्योधगक स् र्ापन को िागू नहीं होगी, जो भवनों, पुिों, सडकों, नहरों, बांधों के ननमाषण के लिए या अन्द्य ननमाषण काय ष या पररयोजना के लिए स् र्ावपत ककया गया हो । (2) उपधारा (1) में ककसी बात के होते हुए भी, यहर्द समुधचत सरकार का यह समाधान हो जाता है कक ककन्द्ह ीं ऐसी असाधारण पररजस् र्नतयों के कारण, जैस े कक उपक्रम में कोई र्दघु टष ना या ननयोजक की मत्ृ यु या ककसी असाधारण पररजस् र्नत, जैसे प्राकृनतक आपर्दाएं या ऐसे ही ककसी अन्द्य कारण से, ऐसा करना आवश् यक है तो वह आर्देश द्वारा ननर्देश र्दे सकेगी कक उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में, ऐसी अवधध के लिए, जो उस आर्देश में ववननहर्दषष् ट की जाए, िागू नहीं होंगे । उपक्रमों को बंर्द 75. (1) जहां कक कोई स् र्ापन ककसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, बंर्द कर हर्दया ककए जाने की र्दशा जाता है, वहां प्रत्येक कमकष ार, जो ऐसी बंर्दी से ठीक पहिे उस उपक्रम में कम से कम में कमकष ारों को एक वर् ष की ननरन्द्त र सेवा में रह चुका है, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रनतकर । धारा 70 के उपबंधों के अनुसार, सूचना और प्रनतकर का वैसे ही हकर्दार होगा, मानो उस कमकष ार की छंटनी की गई हो : परन्द्तु जहां उपक्रम, ननयोजक के ननयंत्रण के परे की अपररहाय ष पररजस् र्नतयों के कारण बंर्द ककया गया है, वहां धारा 70 के िंड (ि) के अधीन कमकष ार को संर्देय प्रनतकर तीन मास के उसके औसत वते न से अधधक नहीं होगा । स् पष् टीकरण—ककसी ऐसे औद्योधगक स् र्ापन के बारे में, जो केवि— (i) ववत्तीय कहठनाइयों के कारण (जजनके अंतगषत ववत्तीय हाननयां भी हैं) ; या (ii) अव् ययननत स् टाक के संचयन के कारण ; या (iii) उस े अनुर्दत् त पट्टे या अनुज्ञजप् त की अवधध के अवसान के कारण ; या (iv) उस र्दशा में, जहां उपक्रम िनन संकक्रयाओं में िगा हो, उस िेत्र में िननजों के नन:शेर्ण के कारण, जजसमें ऐसी संकक्रया की गई हो, बंर्द ककया गया है, वहां यह नहीं समझा जाएगा कक वह इस उपधारा के परन्द्तकु के अर्ष के अन्द्तगषत ननयोजक के ननयंत्रण से परे की अपररहाय ष पररजस् र्नतयों के कारण बंर्द ककया गया है । (2) उपधारा (1) में ककसी बात के होते हुए भी, जहां िनन संकक्रयाओं में िगा हुआ कोई उपक्रम उस िेत्र में, जजसमें ऐसी संकक्रयाएं की जा रही हों, केवि िननजों केअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 325 नन:शेर्ण के कारण बंर्द ककया गया है, वहां उस उपधारा में ननहर्दषष् ट कोई कमकष ार, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार, ककसी सूचना या प्रनतकर का हकर्दार नहीं होगा, यहर्द— (क) बंर्द होने की तारीि से ननयोजक, कमकष ार को ऐसे स्र्ान पर, जो िनन संकक्रया में िगे ऐसे उपक्रम, जजसे बंर्द कर हर्दया गया है, से बीस ककिोमीटर के अधव्ष यास के भीतर अवजस्र्त है, उसी पाररश्रलमक पर, जजसे वह प्राप् त करने का हकर्दार र्ा तर्ा सेवा के उन्द्ह ीं ननबंधनों और शतों पर, जो बंर्द होने के ठीक पूव ष उसे िागू र्ीं, अनुकल् पी ननयोजन की व् यवस् र्ा करता है ; (ि) ऐस े अनुकल् पी ननयोजन स े कमकष ार की सेवा में व्यवधान पैर्दा न हुआ हो ; और (ग) ननयोजक कमकष ार को, उसकी छंटनी की र्दशा में, इस आधार पर कक उसकी सेवा ननरन्द्त र चिती रही है और ऐसे अनुकल् पी ननयोजन द्वारा ववजच्छन्द्न नहीं हुई है, ऐसे अनुकल् पी ननयोजन के ननबंधनों के अधीन या अन्द् यर्ा प्रनतकर के संर्दाय के लिए वैध रूप से र्दायी हो । (3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, “िननज” और “िनन संकक्रया” पर्दों के वे ही अर् ष होंगे जो िान और िननज (ववकास और ववननयमन) 1957 का 67 अधधननयम, 1957 की धारा 3 के िंड (क) और िंड (घ) में क्रमश: उनके हैं । (4) जहां भवनों, पुिों, सडकों, नहरों या बांधों के ननमाषण के लिए या अन्द् य ननमाषण कायों के लिए स्र् ावपत कोई उपक्रम काम के पूरे होने के कारण उस तारीि से, जजसको वह उपक्रम स्र् ावपत ककया गया र्ा, र्दो वर् ष के भीतर बंर्द कर हर्दया जाता है, वहां उसमें ननयोजजत कोई भी कमकष ार, धारा 70 के िंड (ि) के अधीन ककसी प्रनतकर का हकर्दार नहीं होगा, ककन्द् तु यहर्द वह ननमाषण काय ष इस प्रकार र्दो वर् ष के भीतर पूरा नहीं होता है, तो वह कमकष ार ननरन्द्त र सेवा के प्रत्येक संपूररत वर् ष के लिए या छह मास स े अधधक के उसके ककसी भाग के लिए उस धारा के अधीन सूचना और प्रनतकर का हकर्दार होगा । 76. (1) इस अध् याय के उपबंध ककसी अन्द् य ववधध में, जजसके अंतगषत अध्याय 4 के इस अध् याय स े असंगत ववधधयों अधीन ककए गए स् र्ायी आर्देश भी हैं, इससे असंगत कोई बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे : का प्रभाव । परन्द्तु जहां ककसी अन्द्य अधधननयम या उसके अधीन जारी ककए गए ननयमों, आर्देशों या अधधसूचनाओं के उपबंधों के अधीन या ककन्द् हीं स् र्ायी आर्देशों या ककसी अधधननणषय या संववर्दा या सेवा के अधीन या अन्द्य र्ा, कोई कमकष ार ककसी ऐसे ववर्य के संबंध में ऐसे फायर्दों का हकर्दार है, जो उसके लिए उन फायर्दों से, जजनका वह इस संहहता के अधीन हकर्दार होगा, अधधक अनुकूि है वहां, कमकष ार, इस बात के होते हुए भी कक वह इस अध् याय के अधीन अन्द्य ववर्यों के संबंध में फायर्दा प्राप् त करता है, उस ववर्य के संबंध में अधधक अनुकूि फायर्दों का हकर्दार बना रहेगा । (2) शंकाओं का ननराकरण करने के लिए, यह घोवर्त ककया जाता है कक इस अध् याय की ककसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कक वह ककसी राज् य में ककसी अन्द्य तत् समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध के उपबंधों पर, वहां तक जहा ं तक कक वह ववधध औद्योधगक वववार्दों के समझौते का उपबंध करती है, प्रभाव डािती है, ककन्द् तु ननयोजकों और कमकष ारों के अधधकार और र्दानयत् व, वहां तक जहां तक कक उनका संबंध कामबंर्दी और छंटनी से है, इस अध् याय के उपबंधों के अनुसार अवधाररत ककए जाएंगे ।326 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— अध् याय 10 कनतपय स्थ ापिों में कामबंदी, छंटिी और उिके बंद ककए जािे के संबंध में ववशेष उपबंध इस अध् याय का 77. (1) इस अध् याय के उपबंध, ऐसे औद्योधगक स् र्ापन को, (जो समय ववशेर् का िागू होना । नहीं है या ऐसा स् र्ापन नहीं है, जजसमें काम केवि आन्द् तरानयक रूप से होता है) िाग ू होंगे, जजसमें पूववष ती बारह मास में औसत प्रनत काय ष हर्दवस में कम से कम तीन सौ कमकष ार या ऐसी उच्चतर संख् या में कमकष ार, जो केन्द्र ीय सरकार द्वारा अधधसूधचत ककए जाएं, ननयोजजत र्े । (2) यहर्द यह प्रश् न उठता है कक क्या कोई औद्योधगक स् र्ापन ककसी समय ववशेर् का है या क्या उसमें काम केवि आन्द् तरानयक रूप से होता है तो उस पर समुधचत सरकार का ववननश् चय अंनतम होगा । (3) इस अध् याय के प्रयोजनों के लिए, “औद्योधगक स् र्ापन” से अलभप्रेत है— (i) कारिाना अधधननयम, 1948 की धारा 2 के िंड (ड) में यर्ापररभावर्त 194 8 का 63 कोई कारिाना ; (ii) िान अधधननयम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के िंड (ञ) में 195 2 का 35 यर्ापररभावर्त कोई िान ; या (iii) बागान श्रम अधधननयम, 1951 की धारा 2 के िंड (च) में यर्ापररभावर्त 195 1 का 69 कोई बागान । कामबंर्दी का 78. (1) कोई कमकष ार (बर्दिी कमकष ार या आकजस् मक कमकष ार स े लभन्द्न ), जजसका प्रनतर्ेध । नाम ऐसे औद्योधगक स् र्ापन के मस् टर रोि में र्दज ष है, जजसको यह अध् याय िागू होता है, समुधचत सरकार पूव ष अनुज्ञा के त्रबना उसके ननयोजक द्वारा कामबंर्दी, जो इस ननलमत्त ककए गए आवेर्दन पर प्राप् त की गई हो, तभी की जाएगी, जब कक ऐसी कामबंर्दी ववद्युत की कमी, प्राकृनतक आपर्दा और ककसी िान की र्दशा में, ऐसी कामबंर्दी अजग् न, बाढ़, ज् विनशीि गैस की अधधकता या ववस् फोटक के कारण की गई हो । (2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन ननयोजक द्वारा इिैक्ट्राननक रूप से या अन्द्यर्ा ऐसी ववहहत रीनत से आशनयत कामबंर्दी के लिए स् पष्ट रूप से कारण बताते हुए ककया जाएगा और ऐस े आवेर्दन की एक प्रनत ऐसी रीनत से, जो ववहहत की जाए, संबंधधत कमषकारों पर भी सार्-सार् तामीि की जाएगी । (3) जहां ककसी ऐस े औद्योधगक स् र्ापन के, जो िान हैं, कमकष ारों की (बर्दिी कमकष ार या आकजस् मक कमषकार से लभन्द्न ) उपधारा (1) के अधीन अजग् न, बाढ़, या ज् विनशीि गैस की अधधकता या ववस् फोटक के कारण कामबंर्दी कर र्दी गई है, वहा ं ननयोजक, ऐसे स् र्ापन के संबंध में ऐसी कामबंर्दी के प्रारंभ की तारीि से तीस हर्दन की कािावधध के भीतर ऐसी रीनत से, जो ववहहत की जाए, समुधचत सरकार को कामबंर्दी जारी रिने की अनुज्ञा के लिए आवेर्दन करेगा । (4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन ककया गया है, वहां समुधचत सरकार, ऐसी जांच करने के पश् चात,् जो वह ठीक समझे और ननयोजक, संबंधधत कमकष ार तर्ा ऐसी कामबंर्दी में हहतबद्ध व् यजक् तयों को सुनवाई काअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 327 युजक् तयुक् त अवसर र्देने के पश् चात,् ऐसी कामबंर्दी के कारणों की वास्तववकता और पयाषप् तता को, कमकष ारों के हहतों और सभी अन्द्य सुसंगत बातों को ध् यान में रिते हुए, आर्देश द्वारा और उन कारणों से, जो िेिबद्ध ककए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा र्दे सकेगी या र्देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आर्देश की एक प्रनत ननयोजक और कमकष ारों को र्दी जाएगी । (5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन ककया गया है और समुधचत सरकार, ऐसी तारीि से, जजसको ऐसा आवेर्दन ककया गया है, साठ हर्दन की कािावधध के भीतर ननयोजक को अनुज्ञा र्देने या र्देने से इंकार करन े वाि े आर्देश को संसूधचत नहीं करता है, वहां, वह अनुज्ञा, जजसके लिए आवेर्दन ककया गया है, उक् त साठ हर्दन की कािावधध के अवसान पर र्दी गई समझी जाएगी और आवेर्दन तर्दनुसार, समुधचत सरकार द्वारा ननपटाया हुआ समझा जाएगा । (6) समुधचत सरकार का अनुज्ञा र्देने या अनुज्ञा र्देने से इंकार करने वािा आर्देश, उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंनतम होगा और संबंधधत सभी पिकारों पर आबद्धकर होगा तर्ा ऐसे आर्देश की तारीि से एक वर् ष के लिए प्रवत्तृ बना रहेगा । (7) समुधचत सरकार, स् वप्रेरणा से या ननयोजक अर्वा ककसी कमकष ार द्वारा ककए गए आवेर्दन पर उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा र्देने या अनुज्ञा र्देने से इंकार करने वाि े अपने आर्देश का, उस तारीि से जजसको ऐसा आर्देश ककया जाता है ववहहत समय के भीतर पुनवविष ोकन कर सकेगा या इस ववर्य को न्द्य ायननणषयन के लिए ककसी अधधकरण को, यर्ाजस् र्नत, ननहर्दषष् ट कर सकेगा या करा सकेगा: परन्द्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई ननर्देश ककसी अधधकरण को ककया गया है, वहां वह ऐसे ननर्देश की तारीि से तीस हर्दन की कािावधध के भीतर अधधननणयष करेगा । (8) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन उसमें ववननहर्दषष्ट कािावधध के भीतर नहीं ककया गया है या जहां उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन नहीं ककया गया है या जहां ककसी कामबंर्दी के लिए अनुज्ञा र्देने से इंकार कर हर्दया गया है, वहां ऐसी कामबंर्दी को, उस तारीि से, जजसको कमकष ारों की कामबंर्दी की गई र्ी, अवैध समझा जाएगा और कमकष ार, तत् समय प्रवत्तृ ककसी ववधध के अधीन सभी फायर्दों के ऐसे हकर्दार होंगे मानो उनकी कामबंर्दी नहीं की गई र्ी । (9) इस धारा के पूवगष ामी उपबंधों में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी समुधचत सरकार, यहर्द उसका यह समाधान हो जाता है कक ऐसी असाधारण पररजस् र्नतयों जैस े स् र्ापन में र्दघु टष ना या ननयोजक की मत्ृ यु या वैसी ही अन्द् य पररजस् र्नतयों के कारण ऐसा करना आवश् यक है तो वह आर्देश द्वारा यह ननर्देश र्दे सकेगी कक, यर्ाजस् र्नत, उपधारा (1) या उपधारा (3) के उपबधं ऐसे स् र्ापन के संबंध में ऐसी कािावधध के लिए, जो आर्देश में ववननहर्दषष् ट की जाए, िागू नहीं होंगे । (10) धारा 67 के उपबंध (उसके द्ववतीय परन्द्तुक से लभन्द् न) इस धारा में ननहर्दषष् ट कामबंर्दी के मामिों में िागू होंगे । स् पष् टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ककसी ननयोजक द्वारा ककसी कमकष ार की कामबंर्दी उस र्दशा में की गई नहीं समझी जाएगी, जजसमें ऐसा ननयोजक उस कमकष ार को कोई अनुकल्पी ननयोजन (जजसके लिए ननयोजक की राय में कोई ववशेर् कौशि या328 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— पूव ष अनुभव की मांग नहीं है और जो कमकष ार द्वारा ककया जा सकता है) की प्रस्र्ापना करता है, जो उसी स् र्ापन में, जजसमें उसकी कामबंर्दी की गई है या उसी ननयोजक के ककसी ऐसे अन्द्य स् र्ापन में, जो उसी नगर या ग्राम में जस्र् त है या जो उस स् र्ापन स,े जजसमें वह कमकष ार है, इतनी र्दरू ी के भीतर जस् र्त है कक उस कमकष ार के मामि े के त् यों और पररजस् र्नतयों को ध् यान में रिते हुए इस शत ष के अधीन रहते हुए कक उसके स् र्ानांतरण से उस े असम् यक् कष् ट नहीं होगा, यह कक तब जब कक कमकष ार को सामान्द्य त: जजतनी मजर्दरू ी सर्दं त्त की जाती है, उतनी ही मजर्दरू ी उस े अनुकल्पी ननयुजक् त के लिए भी र्दी जाए । कमकष ारों की छंटनी 79. (1) ककसी ऐस े औद्योधगक स् र्ापन में, ननयोजजत ककसी कमकष ार को, जजसे यह के लिए पुरोभाव् य अध् याय िागू होता है, जो ककसी ननयोजक के अधीन कम से कम एक वर् ष की ननरन्द्त र शतें, जजनको सेवा में रह चुका है, उस ननयोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी, जब कक,— अध्याय 10 िाग ू होता है । (क) कमकष ार को छंटनी के कारणों को उपर्दलशतष करते हुए लिखित में तीन मास की ऐसी सूचना र्दे र्दी गई है और सूचना की कािावधध का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बर्दिे में कमकष ार को सूचना की अवधध के लिए मजर्दरू ी का संर्दाय कर हर्दया गया हो ; और (ि) इस ननलमत्त ककए गए आवेर्दन पर समुधचत सरकार की पूव ष अनुज्ञा प्राप् त कर िी गई हो । (2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेर्दन ननयोजक द्वारा इिैक्ट्राननक रूप से या अन्द्यर्ा ववहहत रीनत से आशनयत छंटनी के लिए स् पष् ट रूप से कारण बताते हुए ककया जाएगा और ऐस े आवेर्दन की एक प्रनत, ऐसी रीनत स,े जो ववहहत की जाए, संबंधधत कमकष ारों पर सार्-सार् तामीि की जाएगी । (3) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन ककया गया है, वहां समुधचत सरकार, ऐसी जांच करने के पश् चात,् जो वह ठीक समझे और ननयोजक को सुनवाई का युजक्तयुक्त अवसर र्देने के पश् चात,् संबंधधत कमकष ार और ऐसी छंटनी में हहतबद्ध व् यजक् तयों को ननयोजक द्वारा कधर्त कारणों की वास्तववकता और पयाषप् तता को कमकष ारों के हहतों और सभी अन्द्य सुसंगत कारकों को ध् यान में रिते हुए, आर्देश द्वारा और कारणों को िेिबद्ध करते हुए, ऐसी अनुज्ञा र्दे सकेगा या र्देने स े इंकार कर सकेगा तर्ा ऐसे आर्देश की एक प्रनत ननयोजक और कमकष ारों को र्दी जाएगी । (4) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन ककया गया है और समुधचत सरकार, ननयोजक को ऐसी तारीि से, जजसको ऐसा आवेर्दन ककया गया है, साठ हर्दन की कािावधध के भीतर अनुज्ञा र्देने वािे या अनुज्ञा र्देने से इंकार करने वािे आर्देश को संसूधचत नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा, जजसके लिए आवेर्दन ककया गया है, उक् त साठ हर्दन की कािावधध के अवसान पर र्दी गई समझी जाएगी और आवेर्दन, समुधचत सरकार द्वारा तर्दनुसार ननपटाया हुआ समझा जाएगा । (5) समुधचत सरकार का अनुज्ञा र्देने या अनुज्ञा र्देने से इंकार करने वािा कोई आर्देश, उपधारा (6) के उपबधं ों के अधीन रहते हुए, अंनतम होगा और सभी संबंधधत पिकारों पर आबद्धकर होगा तर्ा ऐसे आर्देश की तारीि से एक वर् ष के लिए प्रवत्तृ बना रहेगा ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 329 (6) समुधचत सरकार, स् वप्रेरणा स े या ननयोजक या ककसी कमकष ार द्वारा ककए गए आवेर्दन पर, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा र्देने या र्देने स े इंकार करने वािे अपने आर्देश का, उस तारीि स े जजसको ऐसा आर्देश ककया जाता है ववहहत समय के भीतर पुनवविष ोकन कर सकेगा या इस ववर्य को न्द् यायननणषयन के लिए ककसी अधधकरण को, यर्ाजस् र्नत, ननहर्दषष् ट कर सकेगा या करा सकेगा : परन्द्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई ननर्देश ककसी अधधकरण को ककया गया है, वहां वह ऐसे ननर्देश की तारीि से तीस हर्दन की कािावधध के भीतर अधधननणयष करेगा । (7) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन नहीं ककया गया है या जहां ककसी छंटनी के लिए अनुज्ञा र्देने से इंकार कर हर्दया गया है, वहां ऐसी छंटनी को, ऐसी तारीि से, जजसको कमकष ारों को छंटनी की सूचना र्दी गई र्ी, अवैध समझा जाएगा और कमकष ार तत्समय प्रवत्तृ ककसी ववधध के अधीन सभी फायर्दों का ऐसे हकर्दार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं र्दी गई र्ी । (8) इस धारा के पूवगष ामी उपबंधों में ककसी बात के होते हुए भी, समुधचत सरकार, यहर्द उसका समाधान हो जाता है कक ऐसी असाधारण पररजस् र्नतयों, जैसे स्र्ापन में र्दघु टष ना या ननयोजक की मत्ृ यु या उसी प्रकार की अन्द्य पररजस् र्नतयों के कारण, ऐसा करना आवश् यक है, तो वह आर्देश द्वारा यह ननर्देश र्दे सकेगा कक उपधारा (1) के उपबधं ऐसे स्र्ापन के संबंध में ऐसी कािावधध के लिए, जो आर्देश में ववननहर्दषष् ट की जाए, िाग ू नहीं होंगे । (9) जहां उपधारा (3) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा र्दी गई है या जहां उपधारा (4) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा र्दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए ककए गए आवेर्दन की तारीि से ठीक पूव ष उस स् र्ापन में ननयोजजत प्रत्य ेक कमकष ार, छंटनी के समय ऐसा प्रनतकर प्राप्त करने का हकर्दार होगा जो ननरंतर सेवा के प्रत्येक संपूररत वर् ष या उसके ऐसे ककसी भाग के लिए, जो छह मास से अधधक हो, पन्द्रह हर्दन के औसत वेतन या ऐस े हर्दनों के औसत वते न, जो समुधचत सरकार द्वारा अधधसूधचत ककए जाएं, के बराबर होगा । 80. (1) कोई ननयोजक, जो ककसी ऐसे औद्योधगक स् र्ापन के, ककसी उपक्रम को औद् योधगक स्र्ापन बंर्द ककए बंर्द करने का आशय रिता है, जजसे यह अध् याय िागू होता है, इिैक्ट्राननक रूप से या जाने की प्रकक्रया । अन्द्यर्ा उस रीनत में, जो ववहहत की जाए, उपक्रम की आशनयत बन्द्र्दी के कारणों का स्पष्टतया कर्न करते हुए, समुधचत सरकार को उस तारीि से, जजसको आशनयत बंर्दी प्रभावी होनी है, कम से कम न‍ बे हर्दन पहिे, पूव ष अनुज्ञा के लिए आवेर्दन करेगा और सार्-सार् ऐसे आवेर्दन की एक प्रनत ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, कमकष ारों के प्रनतननधधयों को भी तामीि की जाएगी : परन्द्तु इस उपधारा की कोई बात, ककसी ऐसे उपक्रम को िाग ू नहीं होगी जजस े भवनों, पुिों, सडकों, नहरों, बांधों या अन्द् य सजन्द्न माषण कायष के लिए स् र्ावपत ककया गया हो । (2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेर्दन ककया गया है, वहां समुधचत सरकार, ऐसी जांच करने के पश् चात,् जो वह ठीक समझे और ननयोजक, कमकष ार तर्ा ऐसे बंर्द ककए जाने में हहतबद्ध व् यजक् तयों को सुनवाई का अवसर र्देने के पश् चात,्330 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— ननयोजक द्वारा कधर्त कारणों की वास्तववकता और पयाषप् तता, जनसाधारण के हहतों और अन्द्य सभी सुसंगत बातों को ध् यान में रिते हुए, आर्देश द्वारा और ऐस े कारणों सहहत, जो अलभलिखित ककए जाएं, ऐसी अनुज्ञा र्दे सकेगी या अनुज्ञा र्देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आर्देश की एक प्रनतलिवप ननयोजक और कमकष ारों को र्दी जाएगी । (3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेर्दन ककया गया है और समुधचत सरकार उस तारीि से, जजसको ऐसा आवेर्दन ककया गया है, साठ हर्दन की कािावधध के भीतर ननयोजक को अनुज्ञा र्देने या अनुज्ञा र्देने से इंकार करने की सूचना नहीं र्देती है, वहा ं ऐसी अनुज्ञा, जजसके लिए आवेर्दन ककया गया है, उक् त साठ हर्दन की कािावधध के अवसान पर र्दी गई समझी जाएगी और आवेर्दन, समुधचत सरकार द्वारा तर्दनुसार, ननपटाया हुआ समझा जाएगा । (4) समुधचत सरकार का अनुज्ञा र्देने या अनुज्ञा र्देने से इंकार करने वािा कोई आर्देश, उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंनतम होगा और वह सभी पिकारों पर आबद्धकर होगा तर्ा ऐसे आर्देश की तारीि से एक वर् ष तक प्रवत्तृ बना रहेगा । (5) समुधचत सरकार, स् वप्रेरणा स े या ननयोजक या ककसी कमकष ार द्वारा ककए गए आवेर्दन पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा र्देने या अनुज्ञा र्देने से इंकार करने वािे अपन े आर्देश का, उस तारीि से जजसको ऐसा आर्देश ककया जाता है ववहहत समय के भीतर पुनवविष ोकन कर सकेगी या मामिे को न्द्य ायननणयष न के लिए ककसी अधधकरण को ननहर्दषष् ट कर सकेगी : परन्द्तु जहां इस उपधारा के अधीन अधधकरण को ननर्देश ककया गया है, वहां वह ऐस े ननर्देश की तारीि से तीस हर्दन की कािावधध के भीतर, अधधननणषय पाररत करेगा । (6) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेर्दन, उसमें ववननहर्दषष् ट कािावधध के भीतर नहीं ककया गया है या जहां उपक्रम बंर्द करने के लिए अनुज्ञा र्देने से इंकार कर हर्दया गया है, वहां उपक्रम बर्दं करने की तारीि से उसका बंर्द ककया जाना अवैध समझा जाएगा और कमकष ार, तत् समय प्रवत्तृ ककसी ववधध के अधीन सभी फायर्दों के हकर्दार होंग े मानो उपक्रम बंर्द ही नहीं ककया गया र्ा । (7) इस धारा के पूवगष ामी उपबंधों में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, यहर्द समुधचत सरकार का यह समाधान हो जाता है कक आसाधारण पररजस् र्नतयों के कारण जैस े कक उपक्रम में र्दघु टष ना या ननयोजक की मत्ृ यु या इसी प्रकार की पररजस् र्नतयों के कारण ऐसा करना आवश् यक है, तो वह आर्देश द्वारा यह ननर्देश र्दे सकेगी की कक उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबधं में ऐसी कािावधध के लिए, जो आर्देश में ववननहर्दषष् ट की जाए, िागू नहीं होंगे । (8) जहां उपधारा (2) के अधीन ककसी उपक्रम को बंर्द कर हर्दए जाने के लिए अनुज्ञा र्दी जाती है या जहां उपधारा (3) के अधीन बंर्द कर हर्दए जाने के लिए अनुज्ञा र्दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेर्दन की तारीि के ठीक पूव ष उस उपक्रम में ननयोजजत प्रत् येक कमकष ार प्रनतकर पाने का हकर्दार होगा, जो ननरंतर सेवा के प्रत्येक संपूररत वर् ष या छह मास से अधधक उसके ककसी भाग के लिए पन्द्रह हर्दन के औसत वेतन या ऐसे हर्दनों के औसत वेतन, जो समुधचत सरकार द्वारा अधधसूधचत ककए जाएं, के बराबर है ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 331 81. इस बात के होते हुए भी कक ककसी औद्योधगक स्र् ापन में कमकष ारों की कम कष ारों के मस् टर रोि रिन े का कामबंर्दी की गई है, प्रत्येक ननयोजक का यह कतव्ष य होगा कक वह इस अध् याय के ननयोजक का प्रयोजनों के लिए एक मस् टर रोि रिे और उसमें ऐस े कमकष ारों द्वारा प्रववजष् टयां ककए कतव्ष य । जाने का उपबंध करे, जो ननयत समय पर प्रसामान्द्य काम-घंटों के र्दौरान स् र्ापन में काम करने के लिए स् वयं उपजस् र्त हों । 82. अध् याय 9 की धारा 66, धारा 71, धारा 72, धारा 73 और धारा 76 के ऐसे औद्योधगक स् र्ापन को जजसे उपबंध, ककसी ऐस े औद्योधगक स् र्ापन के संबंध में भी, जजसे इस अध् याय के उपबंध िाग ू यह अध् याय िागू होते हैं, यर्ाशक् य िागू होंगे । होता है, अध् याय 9 के कनतपय उपबंधों का िागू होना । अध् याय 11 कमका ार पुि:कौशि निगध 83. (1) समुधचत सरकार, अधधसूचना द्वारा कमकष ार पुन:कौशि ननधध (जजसे इस कम कष ार पुन:कौशि धारा में इसके पश् चात ् “ननधध” कहा गया है) नामक एक ननधध को स् र्ावपत करेगी । ननधध । (2) यह ननधध ननम्नलिखित से लमिकर बनेगी— (क) ककसी औद्योधगक स् र्ापन के ननयोजक का ऐसा अलभर्दाय, जो छंटनी स े ठीक पूव ष कमकष ार द्वारा आहररत अंनतम मजर्दरू ी के पंरह हर्दन या केवि छंटनी के मामिे में प्रत्येक छंटनी ककए गए कमकष ार के लिए ऐसे अन्द्य हर्दनों की संख् या जो केन्द्र ीय सरकार द्वारा अधधसूधचत की जाए, के बराबर कोई रकम ; (ि) ऐसे अन्द्य स्रोतों से अलभर्दाय, जो समुधचत सरकार द्वारा ववहहत ककए जाएं । (3) इस ननधध का उपयोग, ऐसी रीनत में जो ववहहत की जाए, ऐसी छंटनी के पतैं ािीस हर्दन के भीतर छंटनी ककए गए कमकष ार के द्वारा अपने िाते में आहररत अंनतम मजर्दरू ी के पन्द्रह हर्दनों की मजर्दरू ी जमा करके की जाएगी । अध् याय 12 अिुगचत श्रम व् यविार 84. कोई ननयोजक या कमकष ार या व् यवसाय संघ, चाहे इस संहहता के अधीन अनुधचत श्रम व् यवहार पर रजजस् ट्रीकृत है या नहीं, र्दसू री अनुसूची में ववननहर्दषष् ट कोई अनुधचत श्रम व् यवहार नहीं प्रनतर्ेध । करेगा । अध् याय 13 अपराध और शास्स् तयां 85. (1) धारा 84 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, धारा 86 की उपधारा कनतपय मामिों में समधुचत (3), उपधारा (5), उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11) सरकार के और उपधारा (20) तर्ा धारा 89 की उपधारा (7) के अधीन शाजस् त अधधरोवपत करने के अधधकाररयों की प्रयोजन के लिए समुधचत सरकार, यर्ाजस्र्नत, ककसी ऐसे अधधकारी को, जो भारत शाजस्त अधधरोवपत सरकार के अवर सधचव की पंजक् त से नीचे का न हो या राज् य सरकार में समतुल् य पंजक् त करने की शजक्त । के ककसी अधधकारी को, ऐसी रीनत में जो केन्द्र ीय सरकार द्वारा ववहहत की जाए, जांच करने के लिए ननयुक् त कर सकेगी ।332 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (2) उपधारा (1) के अधीन ननहर्दषष् ट अधधकारी को, जांच करते समय मामिे के त् यों और पररजस् र्नतयों की जानकारी रिने वािे ककसी व्य जक् त को साक्ष् य र्देने या कोई र्दस् तावेज प्रस् तुत करने के लिए, जो ऐस े अधधकारी की राय में, जांच की ववर्यवस् तु के लिए उपयोगी हो या उससे ससु ंगत हो, समन करने और हाजजर कराने की शजक् त होगी, और यहर्द ऐसी जांच करने पर उसका समाधान हो जाता है कक ककसी व् यजक् त ने उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट उपबंधों के अधीन कोई अपराध ककया है, वह ऐसी शाजस् त, जो वह ऐस े उपबंधों के अनुसार उधचत समझे, अधधरोवपत कर सकेगा । (3) जहा ं कोई व्यजक्त, आर्देश की प्रनत की प्राजप्त की तारीि से न‍ब े हर्दन की अवधध के भीतर उपधारा (2) में ननहर्दषष्ट शाजस्त का सर्दं ाय करने में असफि रहता है, वह जुमाषने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु र्दो िाि रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा । शाजस् तयां । 86. (1) कोई ननयोजक, जो धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के उपबंधों का उल् िंघन करता है, वह जुमाषने से, जो एक िाि रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो र्दस िाि रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा । (2) कोई ननयोजक, जो धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के अधीन ककसी अपराध के लिए र्दोर्लसद्धध के पश् चात,् धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के अधीन पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह र्दसू रे या पश्चातवती अपराध के लिए जुमाषने से, जो पांच िाि रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्त ु जो बीस िाि रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधध के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा । (3) कोई ननयोजक, जो धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के उपबंधों का उल् िंघन करता है, वह जमु ाषने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो र्दो िाि रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा । (4) कोई ननयोजक, जो धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के अधीन अपराध के लिए र्दोर्लसद्धध के पश् चात,् धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के अधीन पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह र्दसू रे या पश्चातवती अपराध के लिए जुमाषने से, जो एक िाि रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो पांच िाि रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा । (5) कोई व् यजक् त, जो र्दसू री अनुसूची में यर्ाववननहर्दषष् ट कोई अनुधचत श्रम व् यवहार करता है, वह जुमाषने से, जो र्दस हजार रुपए स े कम का नहीं होगा, ककन्द्त ु जो र्दो िाि रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा । (6) कोई व् यजक् त, जो ककसी अनुधचत श्रम व् यवहार के लिए र्दोर्लसद्धध के पश् चात,् पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह र्दसू रे या पश्चातवती अपराध के लिए जुमाषने स,े जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो पांच िाि रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा । (7) यहर्द ककसी रजजस् ट्रीकृत व्य वसाय संघ की ओर से इस संहहता द्वारा या इसके ककन्द्हीं उपबंधों के अधीन यर्ा अपेक्षित कोई सूचना र्देने या कोई वववरण या अन्द् य र्दस् तावेज भेजने में व् यनतक्रम ककया जाता है, तो प्रत्येक पर्दाधधकारी, या उस े र्देन े याअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 333 भेजने के लिए व् यवसाय संघ के ननयमों द्वारा आबद्ध अन्द्य व् यजक् त, या यहर्द ऐसा कोई पर्दाधधकारी या व् यजक् त नहीं है, तो व् यवसाय संघ की कायकष ाररणी का प्रत्येक सर्दस् य जुमाषने से, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो र्दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा और ककसी ननरंतर व् यनतक्रम की र्दशा में, जब तक व् यनतक्रम जारी रहता है, पचास रुपए प्रनत हर्दन की अनतररक् त शाजस्त से र्दंडनीय होगा । (8) कोई व् यजक् त, जो धारा 26 द्वारा या उस धारा के अधीन रजजस् ट्रार को भेजे गए ननयमों या ननयमों के पररवतनष की ककसी प्रनत में या उससे अपेक्षित साधारण वववरण में जानबूझकर कोई असत् य प्रववजष् ट करता है या करवाता है अर्वा कोई िोप करता है या करवाता है, तो जुमाषने से, जो र्दो हजार रुपए स े कम का नहीं होगा, ककन्द्त ु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा । (9) कोई भी व् यजक् त, जो रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ के ककसी भी सर्दस् य को या ककसी ऐसे व् यजक् त को, जो ऐसे व् यवसाय संघ का सर्दस् य होने का आशय रिता है या होने के लिए आवेर्दन करता है, कोई ऐसा र्दस् तावेज प्रवंचन करने के आशय से र्देता है, जजसका व् यवसाय संघ के ननयमों की या उनमें ककए गए ककन्द्ह ीं पररवतषनों जजसके बारे में वह जानता है, की प्रनत होना तात् पनयषत है या उसके पास यह ववश् वास करने का कारण है कक वह ऐसे ननयमों या पररवतनष ों की शुद्ध प्रनत नहीं है, जो तत् समय प्रवत्तृ हैं, या कोई भी व् यजक् त, जो वैस े ही आशय से, ककसी व् यजक् त को ककसी अरजजस् ट्रीकृत व् यवसाय सघं के ककन्द्हीं ननयमों की प्रनत इस बहाने स े र्देता है कक ऐस े ननयम रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय सघं के ननयम हैं, जुमाषने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा । (10) कोई ननयोजक, जो धारा 30 की अपेिानुसार स् र्ायी आर्देशों का प्रारूप प्रस्तुत करने में असफि रहता है या जो अपने स्र् ायी आर्देशों को धारा 35 के अनुसार उपांतररत न करने अन्द् यर्ा उपांतररत करता है, जुमाषने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्त ु जो र्दो िाि रुपए तक का हो सकेगा, और चािू रहने वास े अपराध की र्दशा में, जब तक अपराध चािू रहता है, तब तक र्दो हजार रुपए का प्रनतहर्दन अनतररक् त जुमाषने से, र्दंडनीय होगा । (11) कोई ननयोजक, जो इस संहहता के अधीन अंनतम रूप स े प्रमाखणत स् र्ायी आर्देशों के उल् िंघन में कोई काय ष करता है, जुमाषने से, जो एक िाि रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्त ु जो र्दो िाि रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा । (12) कोई व् यजक् त, जो उपधारा (11) के अधीन र्दोर्लसद्धध के पश् चात ् पुन: उसी अपराध को करता है तो वह र्दसू रे या पश्चातवती अपराध करन े के लिए जुमाषने से, जो र्दो िाि रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्त ु जो चार िाि रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधध के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा । (13) कोई कमकष ार, जो ककसी ऐसी हडताि, जो इस संहहता के अधीन अवैध है, प्रारंभ करता है, चािू रिता है या उसे अग्रसर करने में अन्द्य र्ा काय ष करता है, जुमाषने से, जो एक हजार रुपए स े कम का नहीं होगा, ककन्द्त ु जो र्दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधध के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा ।334 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (14) कोई ननयोजक, जो ऐसी ककसी तािाबंर्दी, जो इस संहहता के अधीन अवैध है, प्रारंभ करता है, चािू रिता है या उसे अग्रसर करने में अन्द्य र्ा काय ष करता है, जुमाषने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो एक िाि रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या र्दोनों से र्दंडनीय होगा । (15) कोई व् यजक् त, जो ऐसी ककसी हडताि या तािाबंर्दी में, जो इस संहहता के अधीन अवैध है, भाग िेने के लिए र्दसू रों को उकसाता है या उर्दीप् त करता है या उसे अग्रसर करने में अन्द्य र्ा कायष करता है, जुमाषने से, जो र्दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधध के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा । (16) कोई व् यजक् त, जो ककसी अवैध हडताि या तािाबंर्दी को प्रत्यित: अग्रसर करने में या उसके समर्नष में जानते हुए ककसी धन का व् यय या उपयोजन करता है, जुमाषने से, जो र्दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधध के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा । (17) कोई व् यजक् त, जो ककसी ऐसे समझौते या अधधननणषय के, जो इस संहहता के अधीन उस पर आबद्धकर हो, ककसी ननबंधन का भंग करता है, जुमाषने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, ककन्द्तु जो र्दो िाि रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधध के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा । (18) जहां उपधारा (17) के अधीन कोई भंग जारी रहने वािा भंग है, वहां अपराधी ककसी ऐस े अनतररक् त जुमाषने से, जो प्रर्म र्दोर्लसद्धध के पश् चात,् जजसके र्दौरान भंग जारी रहता है, प्रत् येक हर्दन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा और यहर्द अपराध का ववचारण करने वािा न्द्य ायािय, अपराधी पर जुमाषना करता है तो वह यह ननर्देश र्दे सकेगा कक उसस े प्राप् त कुि जुमाषना या उसका कोई भाग, ऐस े व् यजक् त को, जो उसकी राय में ऐस े भंग स े प्रभाववत हुआ है, प्रनतकर के रूप में संर्दत्त ककया जाएगा । (19) कोई व् यजक् त, जो धारा 61 में ननहर्दषष् ट ककसी ऐसी जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल् िंघन में जानबूझकर प्रकट करता है, तो व् यवसाय संघ या व् यजष् टक कारबार द्वारा, जजस पर प्रभाव पडा हो, उसकी ओर से, ककए गए पररवार्द पर, जुमाषने स,े जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधध के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या र्दोनों से, र्दंडनीय होगा । (20) कोई व् यजक् त, जो इस संहहता के ककसी ऐसे अन्द्य उपबंध का उल् िंघन करता है और जो उपधारा (1) से उपधारा (19) के अधीन या इस संहहता के अधीन बनाए गए ननयमों या ववननयमों के अधीन नहीं आता है, जुमाषने से, जो एक िाि रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडनीय होगा । अपराधों का 87. (1) कोई भी न्द्य ायािय इस संहहता के अधीन र्दंडनीय ककसी अपराध का संज्ञान । संज्ञान, समुधचत सरकार द्वारा या उसके प्राधधकार के अधीन ककए गए पररवार्द पर ही िेगा अन्द्यर्ा नहीं । (2) र्दंड प्रकक्रया संहहता, 1973 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, महानगर 1974 का 2 मजजस् ट्रेट या प्रर्म वग ष न्द्यानयक मजजस् ट्रेट से अवर कोई भी न्द्य ायािय इस संहहता के अधीन अपराधों का ववचारण नहीं करेगा ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 335 88. (1) इस संहहता के अधीन अपराध करने वािा व् यजक् त यहर्द कोई कंपनी है, तो कंपननयों द्वारा अपराध । प्रत्य ेक व् यजक् त, जो अपराध करने के समय और कंपनी के कारबार के संचािन के लिए कंपनी का भारसाधक र्ा और उसके प्रनत उत्तरर्दायी र्ा और सार् ही कंपनी को, अपराध का र्दोर्ी होना समझा जाएगा और तर्दनुसार उसके ववरुद्ध कायवष ाही करन े और र्दंडडत ककए जाने के लिए र्दायी होगा : परन्द्तु इस उपधारा में अंतववष्ष ट कोई बात, ककसी ऐस े व् यजक् त को ककसी र्दंड के लिए र्दायी नहीं बनाएगी यहर्द वह यह सात्रबत कर र्देता है कक अपराध उसकी जानकारी के त्रबना ककया गया र्ा और उसने ऐसे अपराध के ककए जाने को रोकने के लिए सभी सम् यक् तत् परता बरती र्ी । (2) उपधारा (1) में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, जहां इस संहहता के अधीन कोई अपराध ककसी कंपनी द्वारा ककया गया है और यह सात्रबत हो जाता है कक अपराध ककसी ननर्देशक, प्रबंधक, सधचव या कंपनी के अन्द्य अधधकारी की सहमनत या मौनानुकूिता से ककया गया है या उस अपराध का ककया जाना उसकी ओर से ककसी उपेिा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा ननर्देशक, प्रबंधक, सधचव या अन्द्य अधधकारी उस अपराध के लिए र्दोर्ी समझा जाएगा और तर्दनुसार अपने ववरुद्ध कायवष ाही ककए जाने और र्दंडडत ककए जाने के लिए भागी होगा । स् पष् टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (क) “कंपनी” स े कोई ननगलमत ननकाय अलभप्रेत है और इसके अंतगतष ननम् नलिखित भी हैं :— (i) कोई फम ष ; या 2009 का 6 (ii) सीलमत र्दानयत् व भागीर्दारी अधधननयम, 2008 के अधीन रजजस् ट्रीकृत कोई सीलमत र्दानयत् व भागीर्दारी ; या (iii) व् यजष् टयों का अन्द्य संगम ; और (ि) ककसी फम ष के संबंध में “ननर्देशक” से फम ष का कोई भागीर्दार अलभप्रेत है । 1974 का 2 89. (1) र्दंड प्रकक्रया संहहता, 1973 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, इस अपराधों का शमन । संहहता के अधीन र्दंडनीय कोई अपराध, जो कारावास से ही या कारावास से और जुमाषन े से भी र्दंडनीय अपराध नहीं है, अलभयुक् त व् यजक् त के आवेर्दन ककए जाने पर, ककसी अलभयोजन के संजस् र्त ककए जाने से पूव ष या उसके पश् चात,् ककसी राजपत्रत्रत अधधकारी द्वारा शमन ककया जा सकेगा, जो समुधचत सरकार, अधधसूचना द्वारा, केवि जुमाषने से र्दंडनीय ऐसे अपराध के लिए उपबंधधत अधधकतम जुमाषने के पचास प्रनतशत की रालश के लिए और उस अवधध के कारावास से जो एक वर् ष से अधधक नहीं है या जुमाषने से, र्दंडनीय ऐसे अपराध के लिए उपबंधधत पचहत्तर प्रनतशत की रालश के लिए ऐसी रीनत में, जो ववहहत की जाए, ववननहर्दषष्ट : परन्द्तु शमन की ऐसी रकम सामाजजक सुरिा संहहता, 2020 की धारा 141 के अधीन स्र्ावपत सामाजजक सुरिा ननधध में जमा की जाएगी । (2) उपधारा (1) में अंतववष्ष ट कोई बात, ककसी व् यजक् त द्वारा र्दसू री बार ककए गए336 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— या तत् पश् चात ् ननम् नलिखित की तारीि स े तीन वर् ष की अवधध के भीतर ककए गए ककसी अपराध को िागू नहीं होगी— (क) जो वैसे ही अपराध के ककए जाने के लिए, जजसका पहिे शमन ककया गया र्ा ; (ि) जो वैस े ही अपराध के ककए जाने के लिए, जजसके लिए व् यजक् त पहिे स े ही र्दोर्लसद्ध ठहराया गया र्ा । (3) उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट प्रत्य ेक अधधकारी समुधचत सरकार के ननर्देश, ननयंत्रण और पयवष ेिण के अध् यधीन, ककसी अपराध का शमन करने की शजक् तयों का प्रयोग करेगा । (4) ककसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्य ेक आवेर्दन ऐसी रीनत में ककया जाएगा, जो ववहहत की जाए । (5) जहां ककसी अपराध का शमन ककसी अलभयोजन को संजस् र्त करने से पूव ष ककया जाता है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में ऐसे अपराधी के ववरुद्ध, जजसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन ककया जाता है, कोई अलभयोजन संजस् र्त नहीं ककया जाएगा । (6) जहा ं ककसी अपराध का शमन ककसी अलभयोजन के संजस् र्त ककए जान े के पश् चात ् ककया जाता है, वहां ऐसा शमन उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट अधधकारी द्वारा लिखित रूप में धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन ननयुक् त उस न्द्य ायननणषयन अधधकारी के ध् यान में िाया जाएगा, जजसके समि अलभयोजन िंत्रबत है और अपराध के शमन का ऐसा नोहटस हर्दए जाने पर, उस व् यजक् त का जजसके ववरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन ककया जाता है, उन्द्म ोचन ककया जाएगा । (7) कोई व् यजक् त, जो उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट अधधकारी द्वारा हर्दए गए ककसी आर्देश का पािन करने में असफि रहता है, ऐसे जुमाषने के अनतररक् त, अपराध के लिए उपबंधधत अधधकतम जुमाषने के बीस प्रनतशत के समतुल्य रकम का संर्दाय करने के लिए र्दायी होगा । (8) इस संहहता के उपबंधों के अधीन र्दंडनीय ककसी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार ही ककया जाएगा अन्द्यर्ा नहीं । अध् याय 14 प्रकीण ा कायवष ाहहयों के 90. (1) जहां धारा 40 के अधीन ककसी ननयोजक द्वारा जारी पररवतनष की सूचना िंत्रबत रहने के के अंतगतष न आने वािे मामिों के संबंध में, ककसी स् र्ापन या उपक्रम से संबंधधत कोई र्दौरान कनतपय औद्योधगक वववार्द, यर्ाजस् र्नत, ककसी सिु ह अधधकारी या मध् यस् र् या अधधकरण या पररजस् र्नतयों में सेवा की शतों, ककसी राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि पहिे स े ही िंत्रबत है, वहां कोई ननयोजक, आहर्द का ऐसे प्राधधकारी, जजसके समि कायवष ाही िंत्रबत है, की लिखित में स् पष् ट अनुज्ञा के अपररवनततष त्रबना,— रहना । (क) ऐसे वववार्द स े संबंधधत ककसी मामि े के संबंध में, ऐस े वववार्द में संबंधधत कमकष ारों पर प्रनतकूि प्रभाव डािने के लिए उनको िागू सेवा की शतों को ऐसी कायवष ाहहयों के प्रारंभ से ठीक पूव ष पररवनततष नहीं करेगा ; याअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 337 (ि) इस वववार्द से संबंधधत ककसी कर्दाचार के लिए, ऐसे वववार्द में संबंधधत ककसी कमकष ार को चाहे पर्दच् युनत या अन्द्य र्ा द्वारा उन्द्म ोधचत या र्दंडडत नहीं करेगा । (2) उपधारा (1) में ननहर्दषष् ट ककसी औद्योधगक वववार्द के संबंध में ककसी ऐसी कायवष ाही के िंत्रबत रहने के र्दौरान, ननयोजक ऐसे वववार्द में संबंधधत कमकष ार को िागू स् र्ायी आर्देशों के अनुसार या जहां ऐसे स् र्ायी आर्देश नहीं है, वहां उसके और कमकष ार के मध् य हुई संववर्दा के ननबंधनों के अनुसार, चाहे वह अलभव्यक्त या वववक्षित हो— (क) वववार्द स े असंबद्ध ककसी मामि े के संबंध में ऐसी कायवष ाही के प्रारंभ स े ठीक पहिे उस कमकष ार को िागू सेवा की शतों को पररवनततष कर सकेगा ; या (ि) वववार्द से असम् बद्ध ककसी कर्दाचार के लिए उस कमकष ार को चाहे पर्दच् युनत द्वारा या अन्द्य र्ा उन्द्म ोधचत या र्दंडडत कर सकेगा : परन्द्तु ऐसे ककसी भी कमकष ार को तब तक उन्द्म ोधचत या पर्दच् युत नहीं ककया जाएगा, जब तक उसको एक मास की मजर्दरू ी का संर्दाय नहीं कर हर्दया जाता है और ननयोजक द्वारा प्राधधकारी को, जजसके समि कायवष ाही िंत्रबत है, ननयोजक द्वारा की गई कायवष ाही के अनुमोर्दन के लिए आवेर्दन न कर हर्दया हो । (3) उपधारा (2) में अन्द्तववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, कोई ननयोजक, ककसी औद्योधगक वववार्द के संबंध में ककसी कायवष ाही के िंत्रबत रहने के र्दौरान उस प्राधधकारी, जजसके समि कायवष ाही िंत्रबत है, की लिखित में स् पष् ट अनुज्ञा के त्रबना, ऐसे वववार्द में संबंधधत ककसी संरक्षित कमकष ार के ववरुद्ध, जो— (क) ऐसी कायवष ाही के प्रारंभ से ठीक पूव ष उसको िाग ू सेवा की शतों को, ऐस े सरंक्षित कमकष ार पर प्रनतकूि प्रभाव डािने के लिए पररवनततष करके ; या (ि) ऐसे संरक्षित कमकष ार को, चाहे पर्दच् युनत या अन्द्य र्ा द्वारा उन्द्म ोधचत या र्दंडडत करके कोई कायवष ाही नहीं करेगा । स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ककसी स् र्ापन के संबंध में “संरक्षित कमकष ार” से ऐसा कमकष ार अलभप्रेत है जजसे, उस स् र्ापन से संसक् त रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ की कायपष ालिका का कोई सर्दस् य या अन्द्य पर्दाधधकारी होते हुए, इस ननलमत्त बनाए गए ननयमों के अनुसार उस रूप में मान्द्य ताप्राप् त है । (4) प्रत्येक स् र्ापन में, ऐसे कमकष ारों की संख् या जजन्द्ह ें उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कमकष ारों के रूप में मान्द्य ताप्राप् त ककया जाना है उसमें ननयोजजत कमकष ारों की कुि संख् या का एक प्रनतशत होगी, जो संरक्षित कमकष ारों की संख् या कम से कम पांच और संरक्षित कमकष ारों की अधधक से अधधक एक सौ के अध्यधीन होगी और पूवोक् त प्रयोजन के लिए, समुधचत सरकार स् र्ापन से संसक् त ववलभन्द्न व् यवसाय संघों के, यहर्द कोई हो, बीच ऐसे संरक्षित कमकष ारों के ववतरण के लिए और ऐसी रीनत के लिए, जजसमें कमकष ार संरक्षित कमकष ारों के रूप में चुने जा सकेंगे और उन्द्हें मान्द्य ता र्दी जा सकेगी, उपबंध करने वािे ननयम बना सकेगी । (5) जहां कहीं कोई ननयोजक उसके द्वारा की गई कारषवाई के अनुमोर्दन के लिए उपधारा (2) के परन्द्तुक के अधीन, यर्ाजस्र्नत, सुिह अधधकारी, मध् यस् र्, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को आवेर्दन करता है, वहां संबद्ध प्राधधकारी, अवविंब ऐस े338 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— आवेर्दन पर सुनवाई करेगा और उसके संबंध में ऐस े आवेर्दन की प्राजप् त की तारीि स े तीन मास की कािावधध के भीतर ऐसा आर्देश पाररत करेगा, जो वह ठीक समझे : परन्द्तु जहां ऐसा कोई प्राधधकारी ऐसा करना आवश् यक या समीचीन समझता है, वहा ं वह ऐसे कारणों के लिए जो अलभलिखित ककए जाएं, ऐसी कािावधध को, ऐसी अनतररक् त कािावधध के लिए, जो वह उधचत समझे, ववस् ताररत कर सकेगा : परन्द्तु यह और कक ऐसे ककसी प्राधधकारी के समि कोई कायवष ाही केवि इस आधार पर व् यपगत नहीं होगी कक इस उपधारा में ववननहर्दषष् ट कोई कािावधध, ऐसी कायवष ाहहयों के पूरा ककए त्रबना ही समाप् त हो गई र्ी । न्द् यायननणयष न के 91. जहां कोई ननयोजक, यर्ाजस् र्नत, सुिह अधधकारी, मध् यस् र्, अधधकरण या लिए ववशेर् उपबंध राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि कायवष ाहहयों के िंत्रबत रहने के र्दौरान धारा 90 के कक इस बारे में उपबंधों का उल् िंघन करता है वहां ऐसे उल् िंघन से व् यधर्त कोई कमचष ारी लिखित में ऐसी कायवष ाहहयों के रीनत में, जो ववहहत की जाए,— िंत्रबत रहने के र्दौरान सेवा की (क) ऐसे सुिह अधधकारी को पररवार्द कर सकेगा, और सिु ह अधधकारी ऐस े शतें, आहर्द में औद्योधगक वववार्द में मध्यस्र्ता करते हुए उसके समझौता को संप्रवनततष करने के पररवतनष हुआ है लिए पररवार्द पर ववचार करेगा ; और या नहीं । (ि) ऐसे मध् यस् र्, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को पररवार्द कर सकेगा और ऐसे पररवार्द की प्राजप् त पर, यर्ाजस् र्नत, मध् यस् र्, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण पररवार्द पर ऐसे न्द्य ायननणषयन करेगा मानो वह पररवार्द इस संहहता के उपबंधों के अनुसार, ननर्देलशत या उसके समि िंत्रबत वववार्द हो और अपने या इसके अधधननणषय को समुधचत सरकार को प्रस् तुत करेगा और इस संहहता के उपबंध तर्दनुसार िागू होंगे । कनतपय 92. (1) समुधचत सरकार, इस संहहता के अधीन ककसी अधधकरण के समि िंत्रबत कायवष ाहहयों को ककसी कायवष ाही को लिखित में आर्देश द्वारा और उन कारणों के लिए जो उसमें िेिबद्ध अंतररत करने की ककए जाएं वापस ि े सकेगी और कायवष ाही के ननपटाने के लिए, उसे, यर्ाजस् र्नत, ककसी शजक् त । अन्द्य अधधकरण को अंतररत कर सकेगी और वह अधधकरण जजसे कायवष ाही इस प्रकार अंतररत की गई है, अंतरण के आर्देश में ववशेर् ननर्देशों के अध् यधीन या तो नए लसरे से या उस प्रक्रम स े अग्रसर हो सकेगा, जजस पर वह ऐसे अंतररत की गई र्ी । (2) केन्द्रीय सरकार, लिखित में आर्देश द्वारा और उन कारणों के लिए जो इसमें कधर्त ककए जाएं, इस संहहता के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज् य सरकार द्वारा गहठत ककसी अधधकरण के समि िंत्रबत ककसी कायवष ाही को वापस िे सकेगी और राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को कायवष ाही को ननपटाने के लिए अंतररत कर सकेगी तर्ा राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण जजसको कायवष ाही इस प्रकार अंतररत की गई है, अंतरण आर्देश में ववशेर् ननर्देशों के अध् यधीन या तो नए लसरे स े या उस प्रक्रम स े अग्रसर हो सकेगा, जजस पर उसे अंतररत ककया गया र्ा । (3) केन्द्रीय सरकार, अधधसूचना द्वारा और उन कारणों के लिए जो उसमें कधर्त ककए जाएं, राज् य सरकार द्वारा गहठत ककसी अधधकरण को, इस संहहता के उपबंधों के अधीन जहां केन्द्रीय सरकार समुधचत सरकार है, वहां उनकी अपनी-अपनी अधधकाररता के भीतर उद्भूत होने वािे मामिों को ग्रहण करने और ननपटाने के लिए सशक् त कर सकेगी ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 339 93. (1) ककसी ऐसी हडताि या तािाबंर्दी में, जो इस संहहता के अधीन अवैध है, व् यजक् तयों का संरिण । भाग िेने से या भाग िेते रहने से इंकार करने वािा कोई भी व् यजक् त, ऐसे इंकार के कारण या इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई ककसी कायवष ाही के कारण, व् यवसाय संघ या सोसायटी के ननयमों में ककसी तत् प्रनतकूि बात के होते हुए भी, ककसी व् यवसाय संघ या सोसायटी से ननष् कालसत ककए जाने का, या ककसी जुमाषने या शाजस् त का या ककसी ऐसे अधधकार या फायर्दे से जजसके लिए वह या उसके ववधधक प्रनतननधध अन्द्य र्ा हकर्दार होते, वंधचत ककए जाने के अध्यधीन होगा और न ही उस संघ या सोसायटी के अन्द्य सर्दस् यों की तुिना में प्रत् यित: या अप्रत् यित: ककसी भी संबंध में ककसी ननयोग् यता के अधीन या ककसी अिाभकर जस् र्नत में रिे जाने का भागी होगा । (2) ककसी व् यवसाय संघ या सोसायटी के ननयमों में की गई कोई बात, जो वववार्दों का ककसी भी रीनत में ननपटारा करने की अपेिा करती है, इस धारा द्वारा सुननजश् चत ककए गए ककसी अधधकार या छूट को प्रवनततष कराने के लिए की गई कायवष ाही को िाग ू नहीं होगी और ऐसी ककसी कायवष ाही में, लसववि न्द्य ायािय, ककसी ऐसे व् यजक् त को, जजसे ककसी व् यवसाय संघ या सोसायटी की सर्दस् यता से ननष् कालसत कर हर्दया गया है, यह आर्देश करन े के बर्दिे में कक उसे सर्दस्यता वापस िौटा र्दी जाए, यह आर्देश र्दे सकेगा कक उस व् यवसाय संघ या सोसायटी की ननधधयों में से प्रनतकर या नुकसानी के रूप में ऐसी रालश का संर्दाय ककया जाए जजसे वह न्द्य ायािय न्द् यायसंगत समझे । 94. (1) कोई कमकष ार, जो वववार्द का पिकार है, इस सहंहता के अधीन की गई पिकारों का ककसी भी कायवष ाही में,— प्रनतननधधत् व । (क) उस रजजस् ट्रीकृत व् यवसाय संघ की, जजसका वह सर्दस् य है, कायपष ालिका के ककसी सर्दस् य या अन्द्य पर्दाधधकारी द्वारा ; (ि) व् यवसाय संघों के उस पररसंघ की, जजससे िंड (क) में ननहर्दषष् ट व् यवसाय संघ संबद्ध है, कायपष ालिका के ककसी सर्दस् य या अन्द्य पर्दाधधकारी द्वारा ; (ग) जहां कमकष ार ककसी व् यवसाय संघ का सर्दस् य नहीं है, वहां, उस उद्योग से, जजसमें कमकष ार ननयोजजत है, संसक् त ककसी व् यवसाय संघ की कायपष ालिका के ककसी सर्दस् य या अन्द्य पर्दाधधकारी द्वारा या उस उद्योग में ननयोजजत ऐसे अन्द्य कमकष ार द्वारा और जो ऐसी रीनत, जो ववहहत की जाए, से प्राधधकृत है, प्रनतननधधत्व ककए जाने का हकर्दार होगा । (2) कोई ननयोजक, जो वववार्द का पिकार है, इस संहहता के अधीन ककसी भी कायवष ाही में,— (क) उस ननयोजक-संगम के, जजसका वह सर्दस् य है, ककसी अधधकारी द्वारा ; (ि) ननयोजक-संगमों के उस पररसंघ के, जजसस े िंड (क) में ननहर्दषष्ट संगम संबद्ध है, ककसी अधधकारी द्वारा; (ग) जहां ननयोजक-संगम का सर्दस् य नहीं है, वहां उस उद्योग से, जजसमें वह ननयोजक िगा हुआ है, संसक् त ककसी ननयोजक-संगम के ऐसे अधधकारी द्वारा या उसमें िगे हुए ककसी अन्द्य ननयोजक द्वारा, जो ऐसी रीनत से, जो ववहहत की जाए प्राधधकृत है,340 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— प्रनतननधधत्व ककए जाने का हकर्दार होगा । (3) वववार्द का कोई भी पिकार इस बात का हकर्दार न होगा कक इस संहहता के अधीन की सुिह कायवष ाहहयों में या अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि की कायवष ाहहयों में उसका प्रनतननधधत् व ककसी ववधध-व् यवसायी द्वारा ककया जाए । (4) उपधारा (3) में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, वववार्द के ककसी भी पिकार का प्रनतननधधत् व ककसी अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के समि ककसी कायवष ाही में, कायवष ाही के अन्द्य पिकारों की सहमनत से, यर्ाजस् र्नत, अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण की अनुमनत से ववधध-व् यवसायी द्वारा ककया जा सकेगा । अधधननणयष या 95. (1) यहर्द, समुधचत सरकार की राय में, ककसी अधधननणषय या समझौते के ककसी समझौत े के उपबंध के ननवचष न के बारे में कोई कहठनाई या शंका उद्भूत होती है तो वह उस प्रश् न को ननवचष न में शंकाओं ऐसे अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को ननहर्दषष्ट कर सकेगी जो वह ठीक को र्दरू करना । समझे । (2) अधधकरण या राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण जजसको ऐसा प्रश् न ननहर्दषष्ट ककया जाता है, पिकारों की सुनवाई का अवसर र्देने के पश् चात,् ऐसे प्रश् न का ववननश् चय करेगा और उसका ववननश् चय अंनतम होगा तर्ा ऐसे सभी पिकारों पर आबद्धकर होगा । छूट र्देने की 96. (1) जहां, समुधचत सरकार का, ककसी औद्योधगक स् र्ापन या उपक्रम या शजक् त । औद्योधगक स् र्ापनों या उपक्रमों के ककसी वग ष के संबंध में यह समाधान हो जाता है कक इस संहहता के ककन्द्हीं उद्र्देश् य को पूरा करने के लिए पयाषप् त उपबंध ववद्यमान हैं, वहां वह अधधसूचना द्वारा, इस संहहता के उस उपबंध स े ऐस े स्र् ापन या उपक्रम या स् र्ापनों या उपक्रमों के वग ष को सशत ष या अशत ष छूट र्दे सकेगी । (2) उपधारा (1) में ककसी बात के होते हुए भी, जहा ं समुधचत सरकार का ककसी नए औद्योधगक स्र्ापन या नए उपक्रम या नए औद्योधगक स्र्ापनों या नए उपक्रमों के वग ष के संबंध में यह समाधान हो जाता है कक िोकहहत में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह अधधसूचना द्वारा, यर्ाजस्र्नत, ऐसे नए औद्योधगक स्र्ापन या नए उपक्रम या नए स्र्ापनों या नए उपक्रमों के वग ष की स्र्ापना की तारीि से ऐसी अवधध के लिए इस संहहता के सभी या ककन्द्हीं उपबंधों से सशत ष या अशत ष छूट र्दे सकेगी, जैसा अधधसूचना में ववननहर्दषष्ट ककया जाए : परन्द्तु इस संहहता के आरंभ होने से पहिे, ककसी राज्य सरकार द्वारा औद्योधगक वववार्द अधधननयम, 1947 के अधीन राज्य मे इस उपधारा मे यर्ा ववननहर्दषष्ट प्रयोजन को 1947 का 14 प्राप्त करने के लिए, जारी कोई अधधसूचना, इसकी शेर् अवधध के लिए ऐसे आरंभ के पश्चात ् भी ऐसे प्रवतनष में रहेगी मानो इस संहहता के उपबंध उस सीमा तक प्रवत्तृ नही ं ककए गए हों जजस तक उस राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसी अधधसूचना द्वारा प्राप्त ककए जाने वािे ककसी प्रयोजन को ववफि करते हों । स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “नया औद्योधगक स्र्ापन या नया उपक्रम या नए औद्योधगक स्र्ापनों या नए उपक्रमों का वगष” पर्द से ऐसा औद्योधगक स्र्ापन या उपक्रम या औद्योधगक स्र्ापनों या उपक्रमों का वग ष अलभप्रेत है, जो अधधसूचना में यर्ा ववननहर्दषष्ट ककसी अवधध के भीतर स्र्ावपत ककए गए हों ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 341 97. ककसी ऐस े ववर्य के संबधं में, जजसको इस संहहता का कोई उपबंध िागू होता लसववि न्द् यायािय की अधधकाररता है, लसववि न्द्य ायािय की अधधकाररता नहीं होगी और ककसी लसववि न्द्य ायािय द्वारा इस का वजनष । संहहता के द्वारा या इसके अधीन की गई ककसी बात या ककए जाने के लिए आशनयत ककसी बात के संबंध में कोई व्य ार्देश मंजूर नहीं ककया जाएगा । 98. कोई भी वार्द, अलभयोजन या अन्द्य ववधधक कायवष ाही इस संहहता या तद्धीन सद्भावपूवकष की गई कारषवाई के बनाए गए ननयमों के अनुसरण में सद्भावपूवकष की गई या ककए जाने के लिए आशनयत लिए संरिण । ककसी बात के लिए ककसी व् यजक् त के ववरुद्ध नहीं होगी । 99. (1) समुधचत सरकार, पूव ष प्रकाशन की शत ष के अधीन रहते हुए, इस संहहता के समुधचत सरकार उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए ननयम बना सकेगी: की ननयम बनाने की शजक्त । परन्द्तु समुधचत सरकार का, यहर्द यह समाधान हो जाता है कक ऐसी पररजस्र्नतया ं ववद्यमान है जजनसे िोक हहत में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह पूव ष प्रकाशन की शत ष स े अलभमुजक्त र्दे सकेगी या ऐसे पूव ष प्रकाशन पर उस सीमा तक जो वह ठीक समझे, आिेप या सुझाव आमंत्रत्रत करने के लिए अपेक्षित समयावधध को कम कर सकेगी । (2) ववलशष् टतया और पूवगष ामी शजक् त की व् यापकता पर प्रनतकूि प्रभाव डािे त्रबना, ऐसे ननयम ननम् नलिखित सभी ववर्यों के लिए या उनमें से ककसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, — (क) धारा 2 के िंड (यझ) के अधीन ककसी समझौते पर पहुंचने के लिए सुिह कायवष ाही के अनुक्रम में से लभन्द्न अनुक्रम में ननयोजक और कमकष ार के मध् य ककया गया लिखित करार ; (ि) काय ष सलमनत का गठन और धारा 3 के अधीन स् र्ापन में िगे हुए ननयोजक और कमकष ारों के प्रनतननधधयों का चयन ; (ग) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन लशकायत ननवारण सलमनत के लिए ननयोजक और कमकष ारों में से सर्दस् यों का चयन करने की रीनत ; (घ) ककसी वववार्द के संबंध में ककसी व्यधर्त कमकष ार द्वारा धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन लशकायत ननवारण सलमनत के समि आवेर्दन का फाइि ककया जाना ; (ड.) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन सुिह अधधकारी के समि लशकायत ननवारण सलमनत के ववननश् चय के ववरुद्ध लशकायत के सुिह के लिए आवेर्दन फाइि करने की रीनत; (च) धारा 7 के िंड (च) के अधीन व् यवसाय संघ के सर्दस् यों द्वारा अलभर्दान का संर्दाय और ऐसे सर्दस् यों और अन्द्य व्यजक्तयों से र्दान ; (छ) धारा 7 के िंड (ञ) के अधीन वावर्कष संपरीिा की रीनत ; (ज) धारा 8 की उपधारा (1) के िंड (क) के अधीन शपर्पत्र द्वारा की जान े वािी घोर्णा का प्ररूप और उसे करने की रीनत ; (झ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्ररूप में तैयार और ऐसी342 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— ववलशजष् टयां अंतववष्ष ट करने वािे व् यवसाय संघ की आजस् तयों और र्दानयत् वों का साधारण वववरण ; (ञ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन रजजस्ट्रीकरण के लिए आवेर्दन का प्ररूप और उपधारा (2) के अधीन आवेर्दक व् यवसाय संघ को रजजस् ट्रार द्वारा जारी ककया जाने वािा रजजस् ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप ; (ट) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन इस ननलमत्त रजजस्ट्रार द्वारा रिे गए रजजस्टर में व्यवसाय संघ का नाम और अन्द्य ववलशजष्टयां प्रववष्ट करने का प्ररूप ; (ठ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन व् यवसाय संघ के आवेर्दन का सत् यापन; (ड) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन वह अवधध जजसके भीतर व् यवसाय संघ द्वारा अधधकरण को अपीि प्रस् तुत की जानी है ; (ढ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना और सूचनाएं भेजना तर्ा उपधारा (3) के अधीन रजजस्ट्रार को सूधचत करने की रीनत ; (ण) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन वे मामि,े जजस पर, यर्ाजस् र्नत, वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् ककसी औद्योधगक स् र्ापन में औद्योधगक स् र्ापन के ननयोजक के सार् समझौता कर सकेंगे और उपधारा (2) के अधीन औद्योधगक स्र्ापन के ननयोजक द्वारा अनुसरण ककया जाने वािा मानर्दंड; (त) धारा 14 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन, औद्योधगक स् र्ापन के मस् टर रोि पर कमकष ारों के सत् यापन की रीनत और उपधारा (7) के अधीन औद्योधगक स्र्ापन द्वारा वाताषकारी संघ या वाताषकारी पररर्द् को प्रर्दान की जाने वािी सुववधाएं ; (र्) धारा 15 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उद्र्देश्य और उपधारा (4) के अधीन संर्देय अलभर्दान ; (र्द) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अधधकरण के समि अधधननणषयन के लिए आवेर्दन करने की रीनत ; (ध) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन समामेिन की रीनत और उपधारा (3) के अधीन ककसी लभन्द्न राज्य के रजजस्ट्रार को हस्तािररत समामेिन भेजने की रीनत ; (न) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजजस् ट्रार द्वारा ववघटन पर व् यवसाय संघ की ननधधयों का ववतरण ; (प) धारा 26 की उपधारा (1) के िंड (क) के अधीन वह तारीि, जजससे पहिे कोई साधारण वववरण, रजजस्ट्रार को वावर्कष रूप से भेजा जाएगा, साधारण वववरण और इसके प्ररूप में अन्द्तववषष्ट की जाने वािी ववलशजष्टयां, वह व्यजक्त, जजसके द्वारा और वह रीनत, जजसमें ऐसा साधारण वववरण संपरीक्षित ककया जाएगा ; (फ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य व्यवसाय संघ के रूप में राज्य स् तर पर ककसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघ के ककसी पररसंघ को मान्द्यता र्देने की रीनत और प्रयोजन और इसके द्वारा वववार्दों के ववननश्चय करने का प्राधधकार और रीनत ;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 343 (ब) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणन अधधकारी को सूचना अग्रेवर्त करने की रीनत और वह अवधध जजसके भीतर स्र्ायी आर्देश का संशोधन ककया जाना है, जैसा कक उसके परन्द्तकु के अधीन प्रमाणन अधधकारी द्वारा पािन ककया जाए ; (भ) जहां धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन कोई व् यवसाय संघ काय ष नहीं कर रहा है, वहां प्रमाणन अधधकारी द्वारा नोहटस जारी करने के लिए औद्योधगक स् र्ापन या उपक्रम के कमकष ारों के प्रनतननधधयों का चयन करने की रीनत; धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाखणत स् र्ायी आर्देशों के अधधप्रमाणन की रीनत; (म) धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन वह वववरण जजसके सार् प्रारूप स् र्ायी आर्देश संिग् न ककए जाने हैं ; (य) धारा 30 की उपधारा (10) के अधीन समरूप स्र्ापन में ननयोजकों के समूह द्वारा प्रारूप स् र्ायी आर्देशों को प्रस् तुत करने की शतें ; (यक) धारा 32 के अधीन अपीि प्राधधकारी द्वारा अपीि ननपटाने की रीनत ; (यि) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपीि प्राधधकारी के आर्देश की प्रनतयों को भेजने की रीनत और उपधारा (2) के अधीन स्र्ायी आर्देश बनाए रिने की भार्ा और रीनत ; (यग) धारा 34 के अधीन प्रमाणन अधधकारी द्वारा अंनतम रूप से प्रमाखणत स् र्ायी आर्देशों को फाइि करने के लिए रजजस्टर का प्ररूप और ऐसे आर्देशों की प्रमाखणत प्रनत र्देने के लिए फीस ; (यघ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणन अधधकारी के समि स् र्ायी आर्देशों में ककए जाने वाि े उपांतरण के लिए आवेर्दन ; (यङ) धारा 40 के िंड (i) के अधीन ककए जाने वािे प्रस्ताववत पररवतनष की प्रकृनत का नोहटस र्देने की रीनत ; (यच) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्र्म ् करार का प्ररूप और पिकारों द्वारा हस् तािररत ककए जाने की रीनत ; (यछ) धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जहां कोई औद्योधगक वववार्द माध्यस्र्म ् के लिए ननर्देलशत ककया गया है वहां अधधसूचना जारी करने की रीनत ; (यज) धारा 42 की उपधारा (5) के परन्द्तकु के अधीन कमकष ारों के प्रनतननधधयों का चयन करने की रीनत, जहां कोई व् यवसाय संघ नहीं हैं ; (यझ) धारा 44 की उपधारा (9) के अधीन ररजक्त भरने की रीनत ; (यञ) धारा 46 की उपधारा (6) के अधीन राष्ट्रीय औद्योधगक अधधकरण के न्द्यानयक और प्रशासननक सर्दस्यों के चयन की प्रकक्रया, वेतन और भत्ते तर्ा अन्द्य ननबंधन और शतें ; (यट) धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन, ऐसे अन्द्य मामिे जजनके संबंध में ककसी सुिह अधधकारी, अधधकरण और राष् ट्रीय औद्योधगक अधधकरण को वही 1908 का 5 शजक् तयां प्राप्त होंगी जो लसववि प्रकक्रया संहहता, 1908 के अधीन की ककसी लसववि न्द्य ायािय में ननहहत होती है ;344 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (यठ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुिह कायवष ाही करने की रीनत और उपधारा (4) के अधीन पूण ष ररपोटष का प्ररूप और उपधारा (6) के अधीन आवेर्दन का प्ररूप तर्ा ऐसे आवेर्दन पर ववननजश्चय करने की रीनत ; (यड) धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन ऐस े व्यजक्तयों की संख्या, जजनके द्वारा हडताि का नोहटस हर्दया जाएगा, वह व्यजक्त या वे व्यजक्त, जजसको या जजनको ऐसा नोहटस हर्दया जाएगा और ऐसा नोहटस र्देने की रीनत ; (यढ) धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन तािाबंर्दी का नोहटस र्देन े की रीनत और उपधारा (6) के अधीन प्राधधकारी ; (यण) उद्योग में ननयोजजत ककसी कमकष ार को, जो एक वर् ष से अन्द् यून ननरंतर सेवा में रहा है, ककसी ननयोजक द्वारा समुधचत सरकार या ऐस े प्राधधकारी, जो धारा 70 के िंड (ग) के अधीन अधधसूचना द्वारा समुधचत सरकार द्वारा ववननहर्दषष् ट ककया जाए, की छंटनी से पूव ष नोहटस तामीि करने की रीनत ; (यत) धारा 72 के अधीन ऐसी रीनत जजसमें ननयोजक छंटनी ककए गए कमकष ारों को, जो भारत के नागररक हैं, पुन:ननयोजन के लिए स् वयं को प्रस्तुत करने के लिए कोई अवसर र्देगा ; (यर्) धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन वह रीनत, जजसमें ननयोजक उपक्रम के आशनयत बंर्दी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कर्न करते हुए समुधचत सरकार को सूचना तामीि करेगा ; (यर्द) धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन आशनयत कामबंर्दी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कर्न करते हुए ननयोजक द्वारा आवेर्दन करने की रीनत और कमकष ारों पर ऐसे आवेर्दन की प्रनत को तामीि करने की रीनत ; (यध) धारा 78 की उपधारा (3) के अधीन ननयोजक द्वारा कामबंर्दी जारी रिने की अनुज्ञा के लिए समुधचत सरकार को आवेर्दन करने की रीनत; (यन) धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन पुनवविष ोकन के लिए समय-सीमा ; (यप) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन आशनयत छंटनी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कर्न करते हुए ननयोजक द्वारा आवेर्दन करने की रीनत और कमकष ारों पर ऐसे आवेर्दन की प्रनत को तामीि करने की रीनत ; (यफ) धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन पुनवविष ोकन के लिए समय-सीमा ; (यब) धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन ककसी औद्योधगक स्र्ापन के ककसी उपक्रम के आशनयत बन्द्र्दी के लिए स्पष्ट रूप स े कारणों का कर्न करते हुए ननयोजक द्वारा आवेर्दन करने की रीनत और कमकष ारों के प्रनतननधधयों पर ऐसे आवेर्दन की प्रनत को तामीि करने की रीनत ; (यभ) धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन पुनवविष ोकन के लिए समय-सीमा; (यम) धारा 83 की उपधारा (2) के िंड (ि) के अधीन कमकष ार पुनः कौशि ननधध में ककए जाने वािे ऐसे अन्द्य स्रोतों से अलभर्दाय ; (यय) धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन ननधध के उपयोग की रीनत; (ययक) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन ककसी ववननहर्दषष्ट राजपत्रत्रत अधधकारी द्वारा अपराध के शमन की रीनत ;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 345 (ययि) धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन ववननहर्दषष्ट ककसी अपराध का प्रशमन करने के लिए आवेर्दन करने की रीनत ; (ययग) धारा 91 के अधीन ककसी व्यधर्त कमचष ारी द्वारा लशकायत करने की रीनत ; (ययघ) धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन ककसी कायवष ाही में प्रनतननधधत्व करने के लिए कमकष ार को प्राधधकार र्देने की रीनत ; (ययङ) धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन ककसी कायवष ाही में प्रनतननधधत्व करने के लिए ननयोजक को प्राधधकार र्देने की रीनत ; (ययच) कोई अन्द्य ववर्य, जो इस संहहता के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है या ववहहत ककया जाए । (3) केन्द्रीय सरकार ननम्नलिखित के लिए ननयम बनाएगी— (क) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय स्तर पर ककसी केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा ककसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के पररसंघ की मान्द्यता की रीनत और इसके द्वारा वववार्द का ववननश्चय करने की रीनत ; और (ि) धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने की रीनत । (4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी ननयम, बनाए जाने के पश्चात ् यर्ाशीघ्र, राज्य ववधान-मंडि के समि रिे जाएंगे । (5) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक ननयम और धारा 2 के िंड (त) के अधीन जारी की गई अधधसूचना, बनाए जाने के पश्चात ् यर्ाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सर्दन के समि, जब वह सत्र में हो, तीस हर्दन की कुि अवधध के लिए रिा जाएगा जो एक सत्र में अर्वा र्दो या अधधक आनुक्रलमक सत्रों में समाववष्ट हो सकेगी और यहर्द उस सत्र के या पूवोक्त आनुक्रलमक सत्रों के ठीक बार्द के सत्र के अवसान के पूव ष र्दोनों सर्दन उस ननयम या अधधसूचना में कोई पररवतनष करने के लिए सहमत होते हैं तो तत्पश्चात ् वह ऐसे पररवनततष रूप में ही प्रभावी होगा । यहर्द उक्त अवसान के पूव ष र्दोनों सर्दन सहमत हो जाएं कक वह ननयम या अधधसूचना नहीं बनाई जानी चाहहए तो तत्पश्चात ् वह ननयम या अधधसूचना, यर्ाजस्र्नत, ऐसे उपांतररत या ननष्प्रभाव हो जाएगा । ककन्द्तु ननयम या अधधसूचना के ऐसे पररवनततष या ननष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहिे की गई ककसी बात की ववधधमान्द्यता पर प्रनतकूि प्रभाव नही ं पडेगा । 100. समुधचत सरकार, अधधसूचना द्वारा ननर्देश र्दे सकेगी कक इस अधधननयम या शजक्तयों का प्रत्यायोजन । तद्धीन बनाए गए ननयमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शजक्त ऐसे ववर्यों के संबंध में और ऐसी शतों के, यहर्द कोई हो, जजन्द्हें ननर्देश में ववननहर्दषष्ट ककया जाए, अधीन रहते हुए ननम्नलिखित द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी— (क) जहां समुधचत सरकार, केन्द्रीय सरकार है वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्र् ऐसे अधधकारी या प्राधधकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्र् ऐसे अधधकारी या प्राधधकारी द्वारा, जैसा अधधसूचना में ववननहर्दषष्ट ककया जाए ;346 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ि) जहां कक समुधचत सरकार, राज्य सरकार हो, वहा ं राज्य सरकार के अधीनस्र् ऐसे अधधकारी या प्राधधकारी द्वारा, जैसा अधधसूचना में ववननहर्दषष्ट ककया जाए । अनुसूधचयों का 101. (1) केन्द्रीय सरकार, अधधसूचना द्वारा पहिी अनुसूची या र्दसू री अनुसूची या संशोधन करने की तीसरी अनुसूची में पररवधनष या पररवतनष या संशोधन कर सकेगी और ऐसी ककसी शजक्त । अधधसूचना के जारी ककए जाने पर, यर्ाजस्र्नत, पहिी अनुसूची या र्दसू री या तीसरी अनुसूची तर्दनुसार संशोधधत समझी जाएगी । (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधधसूचना, जारी ककए जाने के पश्चात,् यर्ाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सर्दन के समि, जब वह सत्र में हो, तीस हर्दन की कुि अवधध के लिए रिी जाएगी जो एक सत्र में अर्वा र्दो या अधधक आनुक्रलमक सत्रों में समाववष्ट हो सकेगी और यहर्द उस सत्र के या पूवोक्त आनुक्रलमक सत्रों के ठीक बार्द के सत्र के अवसान के पूव ष र्दोनों सर्दन उस अधधसूचना में कोई पररवतषन करने के लिए सहमत होते हैं तो तत्पश्चात ् वह ऐसे पररवनततष रूप में ही प्रभावी होगी । यहर्द उक्त अवसान के पूव ष र्दोनों सर्दन सहमत होते हैं कक उस अधधसूचना में कोई पररवतनष नहीं ककया जाना चाहहए तो तत्पश्चात ् वह ननष्प्रभाव हो जाएगी । ककन्द्तु इस अधधसूचना के अनुसरण में ऐसे पररवनततष या ननष्प्रभाव होने से पूव ष उसके अधीन पहिे की गई ककसी बात की ववधधमान्द्यता पर प्रनतकूि प्रभाव नहीं पडेगा । 2017 के 102. ववत्त अधधननयम, 2017 की आठवी ं अनुसूची में क्रम संख्यांक 1 के अधधननयम सामने,— संख्यांक 7 का संशोधन । (क) स्तंभ (2) में "केन्द्रीय सरकार द्वारा गहठत औद्योधगक अधधकरण" श‍र्दों के स्र्ान पर "औद्योधगक संबंध संहहता, 2020 की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गहठत औद्योधगक अधधकरण" श‍र्द, कोष्ठक और अंक रिे जाएंगे ; (ि) स्तंभ (3) में "औद्योधगक वववार्द अधधननयम, 1947" श‍र्दों और अंकों के 1947 का 14 स्र्ान पर "औद्योधगक संबंध संहहता; 2020” श‍र्द और अंक रिे जाएंगे । कहठनाइयों को र्दरू 103. (1) यहर्द इस संहहता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कहठनाई उद्भतू करने की शजक्त । होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकालशत आर्देश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस संहहता के उपबंधों से जो असंगत न हों और जो कहठनाई र्दरू करने के लिए उस े आवश् यक प्रतीत हो : परन्द्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आर्देश इस संहहता के प्रारंभ होने की तारीि स े तीन वर् ष की अवधध की समाजप्त के पश् चात ् नहीं ककया जाएगा । (2) इस धारा के अधीन ककया गया प्रत् येक आर्देश संसद् के प्रत्य ेक सर्दन के समि रिा जाएगा । ननरसन और 104. (1) इस संहहता के ककसी उपबंध के प्रारंभ के लिए धारा 1 की उपधारा (3) व्याववृत्तयां । के अधीन जारी अधधसूचना में, केन्द्रीय सरकार यह ववननहर्दषष्ट कर सकेगी, कक— (क) व्यवसाय संघ अधधननयम, 1926 ; 1926 का 16 (ि) औद्योधगक ननयोजन (स्र्ायी आर्देश) अधधननयम, 1946 ; और 1946 का 20अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 347 (ग) औद्योधगक वववार्द अधधननयम, 1947, 1947 का 14 के उपबंध इस ननलमत्त अधधसूचना में ननयत तारीि से ननरलसत हो जाएंगे और िंड (क) से िंड (ग) में ननहर्दषष्ट अधधननयलमनतयों के शेर् उपबंध तब तक प्रवत्तृ रहेंगे जब तक उन्द्हें वैसी ही रीनत में वैसी अधधसूचनाओं द्वारा ननरलसत नहीं कर हर्दया जाता है । (2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे ननरसन के होते हुए भी, इस प्रकार ननरलसत अधधननयलमनतयों के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कारषवाई, जजसके अतं गतष तद्धीन बनाया गया कोई ननयम, ववननयम, अधधसूचना, नामननर्देशन, ननयुजक्त, आर्देश या ननर्देश भी हैं, इस संहहता के तत्स्र्ानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और वे उस सीमा तक, जहां तक वे इस संहहता के उपबंधों के प्रनतकूि न हो, प्रवत्तृ होंगे । (3) उपधारा (2) के उपबधं ों पर प्रनतकूि प्रभाव डािे त्रबना, साधारण िंड 1897 का 10 अधधननयम, 1897 की धारा 6 के उपबंध ऐसी अधधननयलमनतयों के ननरसन को िाग ू होंगे ।348 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— पहिी अनुसूची [धारा 2(यञ), धारा 30(1) और (6) तथा धारा 101(1) देखिए] इस संहिता के अधीि स्थायी आदेशों में उपबंगधत ककए जािे वािे ववषय 1. कमकष ारों का वगीकरण, चाहे वे स्र्ायी, अस्र्ायी, प्रलशि,ु पररवीिार्ी, बर्दिी या ननयत अवधध ननयोजन हो । 2. कमकष ारों की काम की कािावधधयां और काय ष घंटे, अवकाश हर्दन, वेतन हर्दवस और मजर्दरू ी की र्दरें सूधचत करने की रीनत । 3. पारी में काम । 4. हाजजरी और वविम्ब से आना । 5. छुट्टी और अवकाश हर्दनों की शतें, उनके लिए आवेर्दन करने की प्रकक्रया, और वह प्राधधकारी जो उन्द्हें मंजूर कर सकेगा । 6. पररसर में कनतपय द्वारों से प्रवेश करने की अपेिा और तिाशी का र्दानयत्व । 7. औद्योधगक स्र्ापन के अनुभागों को बंर्द करना और उनकी ररपोटष करना, काम का अस्र्ायी रूप से रोका जाना तर्ा ननयोजक और कमकष ारों के उनसे उद्भूत अधधकार और र्दानयत्व । 8. ननयोजन का पयवष सान तर्ा ननयोजक और कमकष ारों द्वारा उसकी सूचना का हर्दया जाना । 9. अवचार और काय ष या िोप, जो अवचार गहठत करते हैं, के लिए ननिबंन या पर्दच्युनत । 10. ननयोजक या उसके अलभकताषओं या सेवकों द्वारा अनुधचत व्यवहार या सर्दोर् आहरणों के प्रनत कमकष ारों के लिए प्रनततोर् के साधन । 11. ऐसा कोई अन्द्य ववर्य, जो अधधसूचना द्वारा समुधचत सरकार ववननहर्दषष्ट करे ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 349 र्दसू री अनुसूची (धारा 2 (यण), धारा 84, धारा 86 (5) और धारा 101(1) देखिए) अिुगचत श्रम व्यविार I. नियोजकोँ और नियोजकोँ के व्यवसाय संघों की ओर स े (1) व्यवसाय संघ को संगहठत करने, बनाने, उसमें सजम्मलित होने या उसकी सहायता करने या सामूहहक सौर्देबाजी, या अन्द्य पारस्पररक सहायता या संरिा के प्रयोजनों के लिए सजम्मलित कक्रयाकिापों में िगने के लिए कमकष ारों द्वारा अपने अधधकारों का प्रयोग करते हुए उनके सार् हस्तिेप करना, उन्द्हें अवरुद्ध करना, या प्रपीडडत करना, अर्ाषत:् — (क) कमकष ारों को सेवोन्द्मुक्त या पर्दच्युत करने की धमकी र्देना, यहर्द वे ककसी व्यवसाय संघ में सजम्मलित होते हैं ; (ि) तािाबंर्दी या कामबन्द्र्दी की धमकी र्देना, यहर्द ककसी व्यवसाय संघ को संगहठत ककया जाता है ; (ग) व्यवसाय संघ, संगठन के प्रयासों को कम करने की दृजष्ट स े व्यवसाय संघ संगठन के ननणाषयक अवधधयों में कमकष ारों को बढ़ी हुई मजर्दरू ी मंजूर करना । (2) ककसी व्यवसाय संघ पर प्रभुत्व जमाना, उसमें हस्तिेप करना या उसे अविंब, ववत्तीय या अन्द्यर्ा में सहयोग करना, अर्ाषत ्: — (क) ककसी ननयोजक का अपने कमकष ारों के ककसी व्यवसाय सघं को संगहठत करन े में सकक्रय रुधच िेना ; और (ि) जहां ऐसा व्यवसाय संघ मान्द्यताप्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है, वहां कोई ननयोजक जो अपने कमकष ारों या उसके सर्दस्यों को संगहठत करने का प्रयास करन े वािे अनेक व्यवसाय संघों में से ककसी एक व्यवसाय संघ के प्रनत पिपात र्दशाषता है या उसका समर्नष करता है । (3) कमकष ारों के ननयोजक द्वारा प्रायोजजत व्यवसाय संघों को स्र्ावपत करना । (4) ककसी व्यवसाय संघ में ककसी कमकष ार के ववरुद्ध भेर्दभाव करके उसकी सर्दस्यता को प्रोत्साहहत या हतोत्साहहत करना, अर्ाषत ्:— (क) ककसी कमकष ार को सेवोन्द्मुक्त या र्दजण्डत करना क्योंकक उसने अन्द्य कमकष ारों को ककसी व्यवसाय संघ में सजम्मलित होने या संगहठत करने के लिए आग्रह ककया र्ा ; (ि) ककसी कमकष ार को, ककसी हडताि (जो ऐसी हडताि न हो जजसे इस संहहता के अधीन अवैध हडताि समझा गया है) में भाग िेने के कारण सेवोन्द्मुक्त या पर्दच्युत करना ; (ग) व्यवसाय संघ कक्रयाकिापों के कारण कमकष ारों की ज्येष्ठता ननधाषरण में पररवतनष करना; (घ) व्यवसाय संघ कक्रयाकिापों के कारण कमकष ारों को उच्चतर पर्दों पर प्रोन्द्नत करने से इंकार करना ;350 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ङ) कनतपय कमकष ारों को, अन्द्य कमकष ारों के बीच मतभेर्द उत्पन्द्न करने की दृजष्ट से या उनके व्यवसाय संघ की संख्या को कम करने के लिए, त्रबना गुणागुण के आधार पर प्रोन्द्ननत र्देना; (च) व्यवसाय संघ के पर्दधाररयों या सकक्रय सर्दस्यों को उनके व्यवसाय संघ कक्रयाकिाप के कारण सेवोन्द्मुक्त करना । (5) ननम्न कारणों से कमकष ारों को सेवोन्द्मुक्त या पर्दच्युत करना :— (क) उत्पीडन के माध्यम से ; (ि) असद्भाव, ककन्द्तु ननयोजक के अधधकारों का आभासी प्रयोग करके ; (ग) लम्यासाक्ष्य पर या गढ़े हुए साक्ष्य पर ककसी आपराधधक मामिे में ककसी कमकष ार को लम्या रूप से आलिप्त करके ; (घ) प्रत्यितः लम्या कारणों से ; (ङ) छुट्टी त्रबना अनुपजस्र्नत के लिए असत्य या गढ़े हुए अलभकर्नों पर ; (च) आंतररक जांच के संचािन में नैसधगकष न्द्याय के लसद्धांतों की पूणतष ः अवहेिना करके या असम्यक् जल्र्दबाजी करके ; (छ) िघु या तकनीकी प्रकृनत के अवचार के कारण, उस ववलशष्ट अवचार की प्रकृनत पर या कमकष ार के वपछिे अलभिेि या सेवा पर ध्यान हर्दए त्रबना, जजसका पररणाम अननुपाती र्दंड हो । (6) कमकष ारों द्वारा ककए जा रहे ननयलमत प्रकृनत के काय ष को समाप्त करने के लिए और ऐसे काय ष को ठेकेर्दारों को र्देने के लिए जो हडताि तोडने के लिए हो । (7) प्रबंधन नीनत का अनुसरण करने के बहाने से असद्भावपूवकष ककसी कमकष ार को एक स्र्ान से र्दसू रे स्र्ान पर स्र्ानांतरण करना । (8) वैयजक्तक कमकष ारों को, जो वैध हडताि पर हैं, पुनः काम आरंभ करने की अनुज्ञा र्देने की पूव ष शत ष के रूप में सर्दाचरण बंधपत्र पर हस्तािर करवाने के लिए बि र्देना । (9) गुणागुण को ध्यान में न रिते हुए, कमकष ारों के एक सेट के प्रनत पिपात या तरफर्दारी र्दशाषना । (10) कमकष ारों को बर्दिी कमकष ारों, आकजस्मक या अस्र्ायी कमकष ारों के रूप में ननयोजजत करना और उन्द्हें स्र्ायी कमकष ारों की प्राजस्र्नत और ववशेर्ाधधकारों स े वंधचत करने के उद्र्देश्य से वर्ों तक उसी रूप में चिते रहने र्देना । (11) ककसी औद्योधगक वववार्द स े संबंधधत ककसी जांच या कायवष ाही में ककसी ननयोजक के ववरुद्ध आरोप फाइि करने या साक्ष्य र्देने के लिए ककसी कमकष ार को सेवोन्द्मुक्त करना या उसके प्रनत भेर्दभाव करना । (12) कमकष ार को ऐसी हडताि के र्दौरान भती करना, जो अवैध हडताि नहीं है । (13) अधधननणषय, समझौता या करार कायाषजन्द्वत करने में असफिता । (14) बि या हहसं ात्मक के कायों में लिप्त होना । (15) मान्द्यताप्राप्त व्यवसाय संघों के सार् सद्भावपूवकष सामूहहक रूप से सौर्देबाजी से इंकार करना ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 351 (16) इस संहहता के अधीन अवैध समझी गई तािाबंर्दी के लिए प्रस्ताव करना या उसे चािू रहने र्देना । II. कमका ारों और कमका ारों के व्यवसाय संघ की ओर से (1) इस संहहता के अधीन अवैध समझी जाने वािी ककसी हडताि के लिए सिाह र्देना या सकक्रय रूप से समर्नष करना या उकसाना । (2) कमकष ारों को उनके स्व-संगठन के या ककसी व्यवसाय संघ में सजम्मलित होन े या ककसी व्यवसाय संघ में सजम्मलित होने से, प्रववरत रहने के अपने अधधकार का प्रयोग करते हुए प्रपीडडत करना, अर्ाषत ् : — (क) ककसी व्यवसाय संघ या उसके सर्दस्यों के लिए, ऐसी रीनत से धरना र्देना कक हडताि न करने वािे कमकष ार अपने काय ष स्र्िों पर प्रवेश करने से भौनतक रूप से वववजजतष ककए जाते हैं ; (ि) हडताि न करने वाि े कमकष ारों के ववरुद्ध या प्रबंधकीय कमचष ाररवंर्दृ के ववरुद्ध हडताि के संबंध में बि या हहसं ात्मक कायों में लिप्त होना या अलभत्रास की धमककयां र्देना । (3) मान्द्यताप्राप्त संघ द्वारा ननयोजक के सार् सद्भावपूवकष सामूहहक रूप स े सौर्देबाजी स े इंकार करना । (4) सौर्देबाजी करने वािे प्रनतननधध के प्रमाणन के ववरुद्ध प्रपीडक कक्रयाकिापों में लिप्त होना । (5) प्रपीडक काय,ष जैस े जानबूझकर “कायमष ंर्दन” काय ष घंटों के पश्चात ् काय ष पररसर में बैठ जाना या प्रबंधकीय सर्दस्यों में से ककसी एक सर्दस्य का या अन्द्य कमचष ाररवन्द्ृ र्द का घेराव आयोजजत करना, उसके लिए प्रोत्साहहत करना या उकसाना । स्पष्टीकरण 1—संर्देहों को र्दरू करने के लिए, यह स्पष्ट ककया जाता है कक “कायमष ंर्दन” से ऐसा अवसर अलभप्रेत होगा जब ककसी स्र्ापन में एक से अधधक कमकष ार एक सार् लमिकर अधधक धीमी गनत से काम करते हैं और प्रायः कम प्रयास करके उच्चतर वेतन या बेहतर सेवा शतष या ऐसी अन्द्य मांग को पूरा करवाने के लिए स्र्ापन के ननयोजक मनाने का प्रयास करता है । स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनोँ के लिए, “सामान्द्य” पर्द स े ननम्नलिखित अलभप्रेत है— (i) जहां ककसी कमकष ार के लिए, उसके काय ष हेतु या तो र्दैननक, साप्ताहहक या मालसक आधार पर ऐसे काय ष के लिए मानक ववननहर्दषष्ट ककया गया है ; और (ii) जहां ऐसा कोई मानक ववननहर्दषष्ट नहीं ककया गया है, काय ष की ऐसी र्दर जो, यर्ाजस्र्नत, र्दैननक या साप्ताहहक या मालसक आधार पर संगखणत पूववष ती तीन मास में औसत काय ष है । (6) ननयोजकोँ या प्रबंधकीय कमचष ाररवंर्दृ सर्दस्यों के ननवास-स्र्ान पर प्रर्दशनष करना । (7) उद्योग स े संबंधधत ननयोजक की संपवत्त को जानबूझकर िनत पंहुचाने के लिए उकसाना या उसमें लिप्त होना । (8) ककसी कमकष ार को काय ष पर जाने स े उस े रोकने की दृजष्ट स े उसके ववरुद्ध बि या हहसं ात्मक काय ष में लिप्त होना या अलभत्रास की धमकी र्देना ।352 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— तीसरी अनुसूची [धारा 40 और धारा 101(1) देखिए] सेवा की वे शतें स्जन्िें बदििे के सिए सूचिा दी जािी िै 1. मजर्दरू ी, जजसके अंतगतष संर्दाय की कािावधध और ढंग आता है । 2. तत्समय प्रवत्तृ ककसी ववधध के अधीन ननयोजक द्वारा ककसी भववष्य ननधध या पेंशन ननधध में या कमकष ारों के फायर्दे के लिए, संर्दत ् या सर्दं ेय अलभर्दाय । 3. प्रनतकरात्मक और अन्द्य भत्ते । 4. काय ष के घंटे और ववश्राम-अंतराि । 5. मजर्दरू ी सहहत छुट्टी और अवकाश । 6. स्र्ायी आर्देशों के अनुसार से लभन्द्न पारी में काम आरंभ ककया जाना, उसमें पररवतनष करना या उसका बन्द्र्द ककया जाना । 7. श्रेखणयों अनुसार वगीकरण । 8. ककसी रूढ़ीगत ररयायत या ववशेर्ाधधकार का प्रत्याहरण या प्रर्ा में पररवतनष । 9. अनुशासन के नए ननयमों का आरंभ ककया जाना या ववद्यमान ननयमों में पररवतनष करना लसवाय वहां के जहां तक उनके स्र्ायी आर्देशों में उपबंध ककया गया है । 10. संयंत्र या तकनीक का ऐसा सुव्यवस्र्ीकरण, मानकीकरण या सुधार जजससे कमकष ारों की छंटनी होने की संभावना हो । 11. ककसी उपजीववका या प्रकक्रया या ववभाग या पारी में ननयोजजत या ननयोजजत ककए जाने वाि े व्यजक्तयोँ की संख्या में (आकजस्मक से लभन्द्न) ऐसी कोई वद्ृ धध या कमी करना जो ऐसी पररजस्र्नतयों के कारण उद्भूत न हुई हो, जजन पर ननयोजक का कोई ननयंत्रण नहीं है । ——————अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 353 राष्‍ट्रीय्डोप गिं ्रोधी्अधधनियम,्2022 (2022्का्अधधनियम्सिंखयािंक्15) [12्अगस्त,्2022] खेलों्में्डोप गिं ्रोधी्क्रियाकला ों्को्और्खेल्में्डोप गिं ्के्पिरुद्ध्सिंयुक््त्राष्‍ट्र शैक्षणिक,्िैज्ञानिक्और्सािंस््कृनतक्सिंगठि्सिंबिंधी्अिंतरराष्‍ट्रीय्अभिसमय् को्प्रिािी्करिे्तथा्उसके्अधीि्ऐसी्अन्य््बाध््यताओिं्और िचिबद्धता्के्अिु ालि्को्पिनियभमत्करिे्के्भलए राष्‍ट्रीय्डोप गिं ््रोधी्अभिकरि्का्गठि्करिे और्उससे्सिंबिंधधत्या्उसके्आिुषिंधगक पिषयों्का्उ बिंध करिे्के्भलए अधधनियम भारत खेलों में डोपपगिं के पिरुद्ध सिंयुक् त राष्‍ट र शैक्षणणक, िैज्ञाननक और सािंस् कृनतक सिंगठन सिंबिंधी अिंतरराष्‍ट रीय अभभसमय का एक हस् ताक्षरकताा है ; और, भारत ने 7 नििंबर, 2007 को उक् त अभभसमय का अनुसमर्ना ककया ; और यह समीचीन समझा गया है कक स्िदेशीय रूप स े और अिंतरराष्‍ट रीय रूप स े खेल प्रनतस् पधाा के भलए भाग लेते समय और उसकी तैयारी करत े समय, सत्यननष्‍टठा के उच् चतम मानकों को बनाए रखा जाए, खेलों में डोपपगिं रोधी कियाकलापों को पिननयभमत ककया जाए और उक् त अभभसमय के अधीन भारत की बाध् यताओिं को पूरा ककया जाए । भारत गणराज्य के नतहत्तरिें िर् ा में सिंसद् द्िारा ननम्नभलणखत रूप में यह अधधननयभमत हो :—354 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— अध््याय्1 प्रारिंभिक सिंक्षक्षप्त नाम और 1. (1) इस अधधननयम का सिंक्षक्षप्त नाम राष्‍ट रीय डोपपगिं रोधी अधधननयम, प्रारिंभ । 2022 है । (2) यह उस तारीख को प्रित्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधधसूचना द्िारा ननयत करे । पररभार्ाए िं । 2. इस अधधननयम में, जब तक कक सिंदभ ा से अन्द्यर्ा अपेक्षक्षत न हो,— (क) “अभभकरण” से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन ननगभमत और गठठत राष्‍ट रीय डोपपगिं रोधी अभभकरण अभभप्रेत है ; (ख) “डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन” से धारा 4 में पिननठदाष्‍ट ट पररस्स् र्नत, काय ा और आचरण अभभप्रेत है ; (ग) “अपील पैनल” से धारा 12 के अधीन गठठत राष्‍ट रीय डोपपगिं रोधी अपील पैनल अभभप्रेत है ; (घ) “एर्लीट” से कोई ऐसा व् यस्क् त अभभप्रेत है जो राष्‍ट रीय स् तर या अिंतरराष्‍ट रीय स् तर पर ककसी खेल में प्रनतस्पधाा करता है या ककसी प्रनतस् पधाा या आयोजन में भाग लेता है, स्जसको यह अधधननयम लागू होता है ; (ङ) “एर्लीट सहायक काभमका ” से कोई ऐसा कोच, प्रभशक्षक, प्रबिंधक, अभभकताा, टीम स्टाफ, पदाधधकारी, धचककत् सीय या परा-धचककत् सीय काभमका या ऐसा अन्द्य व् यस्क् त अभभप्रेत है, जो ककसी ऐसे एर्लीट, जो ककसी राष्‍ट रीय स् तर या अिंतरराष्‍ट रीय स् तर या इस अधधननयम को लागू ककसी प्रनतस् पधाा या आयोजन में भाग ल े रहा है या उसके भलए तैयारी कर रहा है, के सार् काय ा या उपचार या सहायता करता है ; (च) “बोड”ा से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन खेलों में डोपपगिं रोधी के भलए स् र्ापपत राष्‍ट रीय बोड ा अभभप्रेत है ; (छ) “अध् यक्ष” से धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन ननयुक् त बोड ा का अध् यक्ष अभभप्रेत है ; (ज) “सिंठहता” से पिश् ि डोपपगिं रोधी अभभकरण द्िारा अिंगीकृत और समय-समय पर सिंशोधधत पिश् ि डोपपगिं रोधी सिंठहता अभभप्रेत है ; (झ) “प्रनतस् पधाा” से कोई एकल दौड़, मैच, खेल या एकल प्रनतयोधगता अभभप्रेत है ; (ञ) “अभभसमय” से खले में डोपपगिं के पिरुद्ध सिंयुक् त राष्‍ट र शैक्षणणक, िैज्ञाननक और सािंस् कृनतक सिंगठन सिंबिंधी अिंतरराष्‍ट रीय अभभसमय अभभप्रेत है ; (ट) “महाननदेशक” स े धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन ननयुक् त महाननदेशक अभभप्रेत है ; (ठ) “अनुशासननक पैनल” से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन गठठत राष्‍ट रीय डोपपगिं रोधी अनुशासननक पैनल अभभप्रेत है ; (ड) “डोप परीक्षण प्रयोगशाला” से धारा 26 के अधीन स् र्ापपत और मान्द्य ताप्राप् त कोई प्रयोगशाला अभभप्रेत है ;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 355 (ढ) “डोपपगिं ननयिंत्रण” के अिंतगता परीक्षण पितरण योजना से लेकर ककसी अपील के ननपटान तक और पररणामों के प्रितना तक सभी उपाय और प्रकियाएिं सस्म् मभलत हैं, स्जसमें इस बीच के सभी उपाय और प्रकियाएिं भी हैं स्जसमें परीक्षण, अन्द्िेर्ण, अतापता, धचककत्सीय प्रयोग छूट, नमूना सिंग्रहण और प्रबिंधन, प्रयोगशाला पिश् लेर्ण, पररणाम प्रबिंधन, सुनिाई और अपील तर्ा ककसी डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन से सिंबिंधधत अन्द्िेर्ण या कायिा ाठहयािं भी हैं ककन्द्तु जो इन्द्हीिं तक सीभमत नहीिं हैं ; (ण) “खेल में डोपपगिं ” से धारा 4 में पिननठदाष्‍ट ट कोई डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन की घटना अभभप्रेत है; (त) “आयोजन” से कोई भी ननयिंत्रक ननकाय, स्जसके अधीन एक सार् सिंचाभलत िैयस्क् तक प्रनतस् पधााओिं, जैसे ओलिंपपक खेल, ककसी अिंतरराष्‍ट रीय फेडरेशन की पिश् ि चैंपपयनभशप और ऐसी अन्द्य आयोजन की कोई श्रखृ िंला अभभप्रेत है ; (र्) “अिंत:प्रनतस् पधाा परीक्षण” से ककसी ऐसे एर्लीट से, जो ककसी ऐसी प्रनतस् पधाा में भाग ले रहा है, जहािं ऐसा सिंग्रहण प्रनतस् पधाा के पूि ा ठदन को 11:59 अपराह्न से प्रािंरभ होने िाली ऐसी अिधध के दौरान ककसी भी समय ककया जाता है, स्जसमें ऐस े एर्लीट का भाग भलया जाना ननयत है, से लेकर ऐसी प्रनतस् पधाा के अिंत तक और ऐसी प्रनतस्पधाा से सिंबिंधधत नमूना सिंग्रहण प्रकिया तक परीक्षण के भलए नमूना सिंग्रहण अभभप्रेत है; (द) “अिंतरराष्‍ट रीय आयोजन” से कोई ऐसा आयोजन या प्रनतस् पधाा अभभप्रेत है जहािं अिंतरराष्‍ट रीय ओलिंपपक सभमनत, अिंतरराष्‍ट रीय पैराभलपिंपक सभमनत, अिंतरराष्‍ट रीय पररसिंघ, मुख् य आयोजन सिंगठन या अन्द् य अिंतरराष्‍ट रीय खेल सिंगठन ऐसे आयोजन के भलए शासी ननकाय है या आयोजन के भलए तकनीकी पदाधधकारी ननयुक् त करता है; (ध) “अिंतरराष्‍ट रीय पररसिंघ” से ककसी पिभशष्‍ट ट खेल के भलए अिंतरराष्‍ट रीय शासी ननकाय अभभप्रेत है; (न) “सदस् य” से धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन ननयुक् त बोड ा का कोई सदस् य अभभप्रेत है स्जसके अिंतगता उसका अध् यक्ष भी है; (प) “राष्‍ट रीय आयोजन” से ऐसा खेल आयोजन या प्रनतस् पधाा अभभप्रेत है स्जसमें अिंतरराष्‍ट रीय स् तर या राष्‍ट रीय स् तर के एर्लीट सस्म्म भलत हैं ककन्द्तु जो कोई अिंतरराष्‍ट रीय आयोजन नहीिं है; (फ) “राष्‍ट रीय खेल पररसिंघ” से ककसी पिभशष्‍टट खेल को शाभसत करने िाला कोई मान्द्य ताप्राप् त ननकाय अभभप्रेत है स्जसको यह सिंठहता लागू हैं ; (ब) “अन्द्य डोपपगिं रोधी सिंगठन” से ऐसे सिंगठन अभभप्रेत हैं जो डोपपगिं ननयिंत्रण प्रकिया के ककसी भाग को आरिंभ करने, कायाास्न्द्ित करने या प्रित्तृ करने के भलए डोपपगिं रोधी ननयमों को अिंगीकृत करने के भलए स्जम् मेदार है और स्जसके अिंतगता पिश् ि डोपपगिं रोधी अभभकरण, अिंतरराष्‍ट रीय ओलिंपपक सभमनत, अिंतरराष्‍ट रीय पैराभलपिंपक सभमनत, अन्द्य मुख् य आयोजन सिंगठन भी हैं जो अपने आयोजनों और अिंतरराष्‍ट रीय पररसिंघों में परीक्षण सिंचाभलत करते हैं, ककिंतु इसमें अभभकरण सस्म् मभलत नहीिं है ;356 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (भ) “प्रनतस् पधाा बाह्य परीक्षण” से अिंतःप्रनतस् पधाा परीक्षण के भलए पिननठदाष्‍ट ट अिधध से भभन्द् न अन्द्य ककसी अिधध के दौरान नमूना सिंग्रहण अभभप्रेत है; (म) “व् यस्क् त” से कोई प्राकृनतक व् यस्क् त या सिंगठन या अन्द्य अस्स्तत्ि अभभप्रेत है ; (य) “पिठहत” से इस अधधननयम के अधीन बनाए गए ननयमों द्िारा पिठहत अभभप्रेत है ; (यक) “प्रनतपर्द्ध सूची” से अभभकरण द्िारा पिननयमों के अनुसार पिननठदाष्‍ट ट प्रनतपर्द्ध पदार्ों और प्रनतपर्द्ध पद्धनतयों की सूची अभभप्रेत हैं ; (यख) “प्रनतपर्द्ध पद्धनत” से प्रनतपर्द्ध सूची में सूचीबद्ध कोई पद्धनत अभभप्रेत है ; (यग) “प्रनतपर्द्ध पदार्”ा से प्रनतपर्द्ध सूची में सूचीबद्ध कोई पदार्ा अभभप्रेत है ; (यघ) “पिननयम” से यर्ास्स् र्नत, बोड ा या अभभकरण द्िारा बनाए गए पिननयम अभभप्रेत हैं ; (यङ) “नमूना” से इस अधधननयम के अधीन डोपपगिं ननयिंत्रण के प्रयोजन के भलए ककसी एर्लीट स े सिंग्रहीत कोई जैपिक सामग्री अभभप्रेत है ; (यच) “सोसाइटी” से यर्ास्स् र्नत, सोसाइटी रस्जस् रीकरण अधधननयम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में रस्जस् रीकृत और इस अधधननयम के 1860 का 21 आरिंभ से ठीक पूि,ा उस रूप में काय ा करने िाला राष्‍ट रीय डोपपगिं रोधी अभभकरण या राष्‍ट रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला अभभप्रेत है ; (यछ) “परीक्षण” से डोपपगिं ननयिंत्रण प्रकिया के भाग, स्जसमें परीक्षण पितरण योजना, नमूना सिंग्रहण, नमूना प्रबिंधन, प्रयोगशाला को नमूना भेजना और नमूनों का परीक्षण भी है, अभभप्रेत है ; (यज) “प्रयोग” स े ककसी भी साधन से, चाहे ककसी प्रनतपर्द्ध पदार् ा का या प्रनतपर्द्ध पद्धनत द्िारा उपयोग, उपयोजन, अिंतग्रहा ण, भरण या उपभोग अभभप्रेत है; (यझ) “पिश् ि डोपपगिं रोधी अभभकरण” से स्स् िटजरलैंड में 10 नििंबर, 1999 को स् र्ापपत एक अिंतरराष्‍ट रीय अभभकरण अभभप्रेत है जो डोपपगिं रोधी नीनतयों और अिंतरराष्‍ट रीय मानकों को प्रभािी करने के भलए सिंठहता को अिंगीकृत और सिंशोधधत करता है । अध््याय्2 खेलों्में्डोप गिं ्और्डोप गिं ्रोधी्नियम्उल्लिंघिों्का्प्रनतषेध खेल में डोपपगिं का 3. (1) कोई एर्लीट, एर्लीट सहायक काभमका या अन्द्य व् यस्क् त खेल के डोपपगिं प्रनतर्ेध । में सिंभलप्त नहीिं होगा । (2) प्रत्य ेक एर्लीट, एर्लीट सहायक काभमका या अन्द्य व्य स्क् त यह सुननस्श् चत करेगा कक धारा 4 में यर्ापिननठदाष्‍ट ट ककसी डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन की कोई घटना न हो । (3) प्रत्य ेक एर्लीट, ककसी खेल प्रनतस् पधाा में सभी स् तरों पर सत्यननष्‍टठा औरअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 357 नैनतक ननयमों के उच् चतम मानकों के सार् और इस अधधननयम के उपबिंधों और तद्धीन बनाए गए ननयमों तर्ा पिननयमों के अनुसार भाग लेगा । (4) प्रत्येक एर्लीट, एर्लीट सहायक काभमका और अन्द्य व्यस्क्त जो खेल में भाग ले रहे हैं या सस्म्मभलत हैं, ऐसी सहभाधगता या अन्द्तग्रस्ा तता की एक शत ा के रूप में डोपपगिं रोधी ननयमों को स्िीकार करेंगे और इस अधधननयम तर्ा तद्धीन बनाए गए ननयमों एििं पिननयमों द्िारा आबद्ध होंगे । (5) प्रत्य ेक एर्लीट, एर्लीट सहायक काभमका और अन्द्य व् यस्क् तयों की यह जानने की स्जम्म ेदारी होगी कक डोपपगिं रोधी ननयम उल्लघिं न कौन-कौन से हैं और प्रनतपर्द्ध पदार्ों के प्रयोग पर कौन-कौन स े ननबधं न हैं तर्ा िे प्रनतपर्द्ध पद्धनतयािं कौन-कौन सी हैं, जो प्रनतपर्द्ध सूची में सस्म् मभलत की गई हैं । (6) इस अधधननयम के उपबिंध ऐसे व्यस्क्तयों को, जो केन्द्रीय सरकार द्िारा सिंरक्षक्षत व्यस्क्तयों के रूप में पिननठदाष्‍टट ककए गए हैं, ऐसे पिस्तार तक और ऐसी रीनत में, जो पिठहत की जाए, लागू होंगे । 4. ककसी एर्लीट या एर्लीट सहायक काभमका या अन्द्य व् यस्क् तयों द्िारा डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन । ननम् नभलणखत पररस्स् र्नतयों में स े ककसी एक या अधधक पररस्स्र्नत या काय ा या आचरण इस अधधननयम के प्रयोजनों के भलए डोपपगिं रोधी ननयम का उल्लिंघन होगा :— (क) ककसी एर्लीट के नमनू े में ककसी प्रनतपर्द्ध पदार् ा या उसके उपापचयी या धचन्द् ह्कों की पिद्यमानता ; (ख) ककसी प्रनतपर्द्ध पदार् ा या प्रनतपर्द्ध पद्धनत का प्रयोग या उसका प्रयनतत प्रयोग, जब तक ऐस े प्रयोग को अभभकरण द्िारा धारा 5 के अधीन छूट प्राप् त न हो; (ग) ऐस े लाग ू डोपपगिं रोधी ननयमों में यर्ा प्राधधकृत अधधसूचना के पश् चात ् नमूना सिंग्रहण को प्रस्तुत करने के भलए पििशकारी औधचत्य के बबना इिंकार करना या असफल रहना या अन्द्य र्ा नमूना सिंग्रहण से बचना; (घ) ठौर-ठठकाने सिंबिंधी असफलता ; स्् ष्‍ट्टीकरि—इस खिंड के प्रयोजनों के भलए, “ठौर-ठठकाने सबिं िंधी असफलता” पद से ननम् नभलणखत अभभप्रेत हैं— (i) फाइल करने में असफलता अर्ाात ् एर्लीट अपेक्षक्षत समय-सीमा स े पूि ा अपना ठौर-ठठकाने सिंबिंधी जानकारी प्रस् तुत करने में या पररस्स् र्नतयों में पररितना के पश् चात ् उसे अद्यतन करने में असफल हो गया है या यठद समय पर प्रस् तुत ककया गया है तो परीक्षण के भलए उसके स्र्ान का पता लगाने के भलए अपूण,ा गलत या अपयााप् त जानकारी प्रस् तुत की है ; या (ii) परीक्षण छूट गया है अर्ाात ् यद्यपप एर्लीट ने अपने ठौर-ठठकाने सिंबिंधी जानकारी प्रस् तुत की है, िह परीक्षण के अिस् र्ान पर उपलब्ध नहीिं है ; या (iii) ऐस े अन्द्य लोप या असफलताएिं, जो पिननयमों द्िारा अभभकरण द्िारा पिननठदाष्‍ट ट की जाएिं; (ङ) डोपपगिं ननयिंत्रण के ककसी भाग के सार् छेड़छाड़ करना या छेड़छाड़ करने का प्रयत्न करना ; (च) प्रनतपर्द्ध पदार्ों या प्रनतपर्द्ध पद्धनतयों को धारण करना ;358 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (छ) ककसी प्रनतपर्द्ध पदार् ा या प्रनतपर्द्ध पद्धनत में दव्ु यापा ार करना या दव्ु यापा ार करन े का प्रयास ; (ज) ककसी एर्लीट के भलए ककसी प्रनतपर्द्ध पदार् ा या प्रनतपर्द्ध पद्धनत का प्रशासन या प्रयनतत प्रशासन ; (झ) डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन या डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन के भलए ककए गए प्रयास में सहयोग करना, उसे प्रोत्साठहत करना, उसमें सहायता करना, उत् प्रेररत करना, उसका र्ड्यिंत्र रचना, उसका आच्छादन करना या ककसी अन्द्य प्रकार की जठटलता को अन्द्तिभालत करना या कोई प्रत्यनतत डोपपगिं रोधी उल्लिंघन या अपात्रता या अनिंनतम ननलिंबन के दौरान सहभाधगता के पिरुद्ध कोई उल्लिंघन ; (ञ) ऐसे एर्लीट, एर्लीट सहायता काभमका या अन्द्य व्यस्क्तयों के सार् प्रनतपर्द्ध सहयोजन, जो पिननयमों द्िारा अभभकरण द्िारा पिननठदाष्‍ट ट ककया जाए ; (ट) प्राधधकाररयों को ररपोटा ककए जाने के पिरुद्ध ननरुत् साठहत करना या प्रनतशोध करना ; (ठ) ऐसी अन्द्य पररस्स् र्नतयािं या ऐसे अन्द्य काय ा या आचरण में लगना, जो डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन की कोठट में आता है, जैसा पिननयमों द्िारा अभभकरण पिननठदाष्‍ट ट ककया जाए । धचककत् सीय प्रयोग 5. (1) जहािं कोई पदार् ा या पद्धनत प्रनतपर्द्ध सूची में सस्म् मभलत की जाती है से छूट । और ऐसा प्रनतपर्द्ध पदार् ा या प्रनतपर्द्ध पद्धनत का प्रयोग ककसी एर्लीट द्िारा धचककत् सीय शतों के आधार पर अपेक्षक्षत है तो ऐसा एर्लीट, अभभकरण को ऐसे प्रनतपर्द्ध पदार्ा या प्रनतपर्द्ध पद्धनत के सिंबिंध में धचककत् सीय प्रयोग से छूट प्रदान करने हेतु आिेदन कर सकेगा । (2) अभभकरण, उपधारा (1) के अधीन उसके द्िारा प्राप् त आिेदन पर ऐसी रीनत में और ऐसे मानदिंडों पर, पिचार करने के पश्च ात,् जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍ट ट ककए जाएिं, पिचार कर सकेगा । (3) अभभकरण, उपधारा (1) के अधीन प्राप् त आिेदन के सबिं िंध में ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए, धचककत् सीय प्रयोग से छूट प्रदान करेगा या प्रदान करने से इिंकार करेगा । (4) उपधारा (3) के अधीन अभभकरण के पिननश् चय से व् यधर्त कोई व् यस्क् त अपील पैनल को अपील कर सकेगा । डोपपगिं रोधी ननयम 6. (1) ककसी व् यस्ष्‍ट टक एर्लीट या एर्लीट सहायता काभमका ों द्िारा डोपपगिं उल्लिंघनों के रोधी ननयम उल्लिंघन के पररणाम ननम् नभलणखत में से एक या अधधक रूप में हो पररणाम । सकेंगे, अर्ाात ् :— (क) सभी ननष्‍टकर्ों सठहत पररणामों की ननरहाता, स्जनके अिंतगता पदकों, अिंकों और पुरस्कारों का, ऐसी रीनत में, जो पिननयमों के अनुसार अभभकरण द्िारा पिननठदाष्‍ट ट की जाए, समपहरण भी है ; (ख) ककसी प्रनतस् पधाा या आयोजन या अन्द्य कियाकलाप या पित्त पोर्ण में ऐसी अिधध के भलए और ऐसी रीनत में, जो पिननयमों के अनुसार अभभकरण द्िारा पिननठदाष्‍ट ट की जाए, भाग लेने के भलए अपात्रता;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 359 (ग) धारा 23 के अधीन ककसी अपील में पिननश् चय के पूि ा ककसी प्रनतस् पधाा या कियाकलाप में भाग लेने से, ऐसी रीनत में, जो पिननयमों के अनुसार अभभकरण द्िारा पिननठदाष्‍ट ट की जाए, अनिंनतम ननलिंबन ; (घ) पित्तीय मिंजूरी का अधधरोपण, स्जसके अिंतगात ऐसी रीनत में, खचों की आनुपानतक िसूली भी है, जो पिननयमों के अनुसार अभभकरण द्िारा पिननठदाष्‍ट ट की जाए ; (ङ) लोक प्रकटन और ऐसे अन्द्य पररणाम, जो पिननयमों के अनुसार अभभकरण द्िारा पिननठदाष्‍टट ककए जाएिं । (2) खेल टीम और सिंरक्षक्षत व्यस्क्तयों के भलए डोपपगिं रोधी ननयम के उल्लिंघनों के पररणाम िें होंगे, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट ककए जाएिं । अध््याय्3 खेलों्में्राष्‍ट्रीय्डोप गिं ्रोधी्बोड ड 7. (1) केंरीय सरकार, ऐसी तारीख से, जो अधधसूचना द्िारा इस ननभमत्त खेलों में डोपपगिं ननयत करे, इस अधधननयम के प्रयोजनों के भलए, खेलों में राष्‍ट रीय डोपपगिं रोधी बोड ा रोधी राष्‍ट रीय बोड ा की स् र्ापना और के नाम से ज्ञात बोड ा की स् र्ापना की जाएगी । गठन । (2) बोड,ा एक अध् यक्ष और दो सदस् यों से भमलकर बनेगा, जो केंरीय सरकार द्िारा ननयुक् त ककए जाएिंगे : परिंतु ऐसा कोई व् यस्क् त, बोड ा के अध् यक्ष या सदस् य के रूप में ननयुक् त नहीिं ककया जाएगा या ऐसे पद पर बना नहीिं रहेगा, यठद ऐसा व् यस्क् त ककसी अिंतरराष्‍ट रीय पररसिंघ, राष्‍ट रीय खेल पररसिंघ, मुख् य आयोजन सिंगठन, राष्‍ट रीय ओलिंपपक सभमनत, राष्‍ट रीय पैरािंभलपपक सभमनत उत्तरदानयत्ि िाले के प्रबिंधन या प्रचालन में अन्द्तिभालत है या खेल या डोपपगिं रोधी सिंबिंधी सरकारी पिभाग में है । (3) अध् यक्ष, योग् यता, सत् यननष्‍ट ठा और अनुभि िाला ऐसा व् यस्क् त होगा स्जसे साधारण प्रशासन, खेल प्रशासन के क्षेत्र में कम स े कम बीस िर् ा का ज्ञान और अनुभि हो या कोई सेिाननित्तृ पिख्यात एर्लीट हो । (4) सदस् य, योग् यता, सत् यननष्‍ट ठा और अनुभि िाला ऐसा व् यस्क् त होगा स्जसे साधारण प्रशासन, धचककत् सा पिज्ञान, पिधध के क्षेत्र में कम से कम पिंरह िर् ा का ज्ञान और अनुभि हो या कोई सेिाननित्तृ पिख्यात एर्लीट हो । स्् ष्‍ट्टीकरि—इस उपधारा के प्रयोजनों के भलए, “पिख्यात एर्लीट” पद से कोई ऐसा णखलाड़ी अभभप्रेत है स्जसे अिंतरराष्‍ट रीय आयोजनों में जीते हुए पदकों के ननबिंधनानुसार राष्‍ट रीय खेल के पिकास में उसके उत् कृष्‍ट ट योगदान के भलए राष्‍ट रीय खेल पुरस् कार या पदम पुरस् कार प्रदत्त ककया गया है । (5) अध् यक्ष और सदस् य की पदािधध तीन िर् ा के भलए या पसैं ठ िर् ा की आयु प्राप् त करने तक, इसमें जो भी पूिता र हो, होगी । (6) अध् यक्ष या सदस् य के कायाालय में मत्ृ यु, त् यागपत्र या अन्द्य र्ा के कारण ककसी ररस्क्त के उद्भूत होने की दशा में, या, जब अध् यक्ष या सदस् य अनुपस्स् र्नत, बीमारी या ककसी अन्द्य कारण से अपने कृत्यों का ननिहा न करने में असमर्ा है, तब केंरीय सरकार ककसी ऐसे व् यस्क् त को, ऐसे पद का अस् र्ायी प्रभार समनुदेभशत कर सकेगी, जो धारा 7 में यर्ा उपबिंधधत अपेक्षक्षत अहाता और अनुभि को पूरा करता हो360 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— और ऐसा व् यस्क् त, यर्ास्स् र्नत, अध् यक्ष या सदस् य के कृत्यों का तब तक ननिहा न करेगा जब तक इस अधधननयम के उपबिंधों के अनुसार ऐसी ररस्क् त को भरने के भलए ननयुक् त कोई नया अध् यक्ष या सदस् य, अपना पद ग्रहण नहीिं कर लेता या उस तारीख तक, स्जसको अध् यक्ष या सदस् य अपने कृत्यों के प्रभार को कफर से नहीिं सिंभाल लेता है । (7) अध् यक्ष या कोई सदस् य या तो अपनी पदािधध के दौरान या उस तारीख से स्जसको िह ऐसे पद पर नहीिं रह जाता है, एक िर् ा की अिधध के भलए ककसी अिंतरराष्‍ट रीय पररसिंघ में या राष्‍ट रीय खेल पररसिंघ में या ककसी सिंगठन, ननकाय या ऐसी इकाई में स्जसके मामले पर ऐसे अध् यक्ष या सदस् य द्िारा प्रत्य क्ष या अप्रत् यक्ष रूप से पिचार ककया गया है, कोई ननयोजन, ककसी भी हैभसयत में, िह जो भी हो, स् िीकार नहीिं करेगा : परिंतु इसमें अिंतपिष्‍टा ट ककसी बात का यह अर् ा नहीिं लगाया जाएगा कक िह केंरीय सरकार या ककसी राज् य सरकार द्िारा ननयिंबत्रत या पोपर्त ककसी ननकाय या सिंस् र्ा में ऐसे व् यस्क् त को ननयोजन स् िीकार करने से ननिाररत करता है । (8)्अध् यक्ष या कोई सदस् य,— (क) केन्द्र ीय सरकार को भलणखत में कम से कम तीस मास की सूचना देकर अपने पद का त् याग कर सकेगा; या (ख) केन्द्रीय सरकार, उसे पद से हटा सकेगी, यठद उसे— (i) ठदिाभलया न्द्यायननणीत ककया गया है ; या (ii) ककसी ऐसे अपराध के भलए भसद्धदोर् ठहराया गया है, स्जसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैनतक अधमता अन्द्तिभालत है ; या (iii) जो शीरीररक या मानभसक रूप से सदस्य के रूप में काय ा करने में असमर् ा हो गया है ; (iv) स्जसने ऐसा पित्तीय या अन्द्य ठहत अस्जात कर भलया है स्जससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रनतकूल प्रभाि पड़न े की सिंभािना है ; (v) स्जसने अपने पद का इस प्रकार दरुु पयोग ककया है स्जससे उसके पद पर बन े रहन े से लोक ठहत पर प्रनतकूल प्रभाि पड़ेगा ; या (vi) कोई डोपपगिं रोधी ननयम का उल्लिंघन करते हुए पाया गया है : परिंतु ककसी व् यस्क् त को खिंड (ख) के उपखिंड (iv) या उपखिंड (v) के अधीन उसके पद से इस प्रकार तब तक नहीिं हटाया जाएगा जब तक उस े उस पिर्य में सुनिाई का युस्क्तयुक्त अिसर प्रदान न कर ठदया गया हो। (9) अध्यक्ष और सदस्यों को सिंदेय िेतन और भत्ते तर्ा सेिा की अन्द्य शतें, िे होंगी, जो पिठहत की जाएिं । बोड ा की बैठकें । 8. (1) बोड,ा ऐसे समय और स्र्ानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों (स्जसके अन्द्तगता ऐसी बैठकों में गणपूनत ा भी है) में कारबार के सिंव् यिहार के सिंबिंध में ऐसी प्रकिया का पालन करेगा, स्जसका बोड ा द्िारा बनाए गए पिननयमों द्िारा उपबिंध ककया जाए । (2) बोड ा का प्रत्य ेक पिननश् चय यर्ासिंभि, साधारण बहुमत के आधार पर होगा ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 361 (3) बोड ा का कोई काय ा या कायिा ाही केिल इस कारण से अपिधधमान्द्य नहीिं होगी, कक— (क) बोड ा में कोई ररस्क् त है या उसके गठन में कोई त्रुठट है ; या (ख) बोड ा के सदस् य के रूप में काय ा करने िाले व् यस्क् त की ननयुस्क् त में कोई त्रुठट है ; या (ग) बोड ा की प्रकिया में ऐसी कोई अननयभमतता है जो मामले के गुणागुण को प्रभापित नहीिं करती है । 9. (1) केंरीय सरकार, बोड ा को ऐस े अधधकारी और अन्द्य कमचा ारी उपलब्ध बोड ा के अधधकारी कराएगी, जो िह इस अधधननयम के अधीन इसके कृत् यों के दक्ष ननिहा न के भलए और कमचा ारी । आिश् यक समझे । (2) बोड ा के अधधकाररयों और अन्द्य कमचा ाररयों को सिंदेय िेतन और भत्ते तर्ा सेिा की अन्द्य शतें, िे होंगी, जो पिठहत की जाएिं । 10. (1) इस अधधननयम के उपबिंधों के अध् यधीन, बोड ा अिंतरराष्‍टरीय बाध्यताओिं बोड ा की शस्क् तयािं और और प्रनतबद्धताओिं के कायाान्द्ि यन और उनकी अनुपालना की मॉनीटरी सुननस्श् चत कृत् य । करने के भलए उत्तरदायी होगा । (2) बोड,ा केंरीय सरकार को परामश ा देगा और खेलों में डोपपगिं रोधी को पिननयभमत करने और अिंतरराष्‍टरीय बाध्यताओिं और प्रनतबद्धताओिं से सिंबिंधधत भसफाररशें करेगा । (3) बोड,ा अभभकरण के कियाकलापों की ननगरानी करेगा और अभभकरण से ऐसी जानकारी तर्ा ररपोटा मगिं ा सकेगा जो अपेक्षक्षत हों, स्जसके अिंतगता ननम्नभलणखत पर ररपोटा भी हैं :— (क) डोपपगिं रोधी ननयमों की अनुपालना सुननस्श् चत करने के भलए अभभकरण के कियाकलाप ; (ख) खेलों में सत्यननष्‍टठा और ननष्‍टपक्षता के मामले ; (ग) अधधसूधचत या अिंगीकृत डोपपगिं रोधी उपायों या नीनतयों का कायाान्द्ि यन ; (घ) आगामी िर्ों के भलए इसके डोपपगिं रोधी कियाकलापों की नीनतगत योजना ; (ङ) कोई अन्द्य पिर्य, जो बोड,ा खेलों में डोपपगिं का उन्द्मूलन करने के उद्देश् य को पूण ा करने के भलए समीचीन समझे । (4) बोड,ा खेलों में डोपपगिं का उन्द्मूलन करने के भलए, अभभकरण को ऐसी भसफाररशें कर सकेगा, जो आिश्यक हो । (5) बोड,ा अनुशासननक पैनल और अपील पैनल से, उसके प्रचालनों पर ऐसी जानकारी मािंग सकेगा और ऐसे ननदेश जारी कर सकेगा जो इस अधधननयम के अधीन डोपपगिं ननयम उल्लिंघनों के सिंबिंध में उनके कृत् यों को प्रभािी और समय पर ननिहा न करने हेतु आिश् यक हो : परिंतु ऐसे ननदेश अनुशासननक पैनल और अपील पैनल के प्रकियात् मक दक्षता तक सीभमत होंगे और ककसी भी दशा में, उनके ननणया न प्रकिया में हस् तक्षेप नहीिं करेंगे ।362 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— अनुशासननक 11. (1) बोड,ा इस अधधननयम के अधीन डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघनों के पैनल । पररणामों को अिधाररत करने के प्रयोजन हेतु ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिठहत की जाए, राष्‍ट रीय डोपपगिं रोधी अनुशासननक पैनल का गठन करेगा । (2) अनुशाभसनक पैनल ननम् नभलणखत से भमलकर बनेगा :— (क) एक अध् यक्ष, जो ऐसा पिधध पिशेर्ज्ञ हो स्जसके पास पिधध व् यिसायी के रूप में कम से कम दस िर् ा का अनुभि हो ; (ख) चार उपाध् यक्ष, जो ऐसे पिधध पिशेर्ज्ञ हों स्जनके पास पिधध व् यिसायी के रूप में कम से कम सात िर् ा का अनुभि हो ; (ग) पािंच सदस् य, जो रस्जस् रीकृत धचककत् सा व् यिसायी हों, स्जनके पास कम से कम पािंच िर् ा का अनुभि हो ; (घ) पािंच सदस् य, जो कम से कम पािंच िर् ा के भलए खेल प्रशासक रहे हों या सेिाननित्तृ पिख्यात एर्लीट हो । (3) अनुशासननक पैनल के अध् यक्ष, उपाध् यक्ष और अन्द्य सदस् य बोड ा द्िारा ऐसी रीनत में और ऐसी शतों के अध् यधीन, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍ट ट की जाएिं, दो िर् ा की पदािधध के भलए ननयुक् त ककए जाएिंगे : परिंतु प्रत् येक सदस् य पुन:ननयुस्क् त के भलए पात्र होगा । (4) यठद अनुशासननक पैनल के ककसी सदस् य की मत्ृ यु हो जाती है या िह त् यागपत्र दे देता है या अन्द्य र्ा बोड ा द्िारा ऐस े आधारों पर, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍ट ट ककए जाएिं, पैनल स े हटा ठदया जाता है, तो बोड ा उस सदस् य, स्जसके स् र्ान पर ऐसा व् यस्क् त ननयुक् त ककया गया है, की शेर् अिधध के भलए ऐसी ररस्क् त को भरने के भलए ककसी उपयुक् त व् यस्क् त को ननयुक् त कर सकेगा । (5) इस अधधननयम के अधीन डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन के पररणामों की सुनिाई और उनको अिधाररत करने के प्रयोजनों के भलए, अनुशासननक पैनल के अध् यक्ष या उसकी अनुपस्स् र्नत में, उपाध् यक्ष द्िारा तीन सदस् यों का सुनिाई पैनल बनाया जाएगा और ऐसा प्रत्य ेक पैनल अध् यक्ष या उपाध् यक्ष को उसके अध् यक्ष के रूप में, एक सदस्य , जो धचककत् सा व् यिसायी हो और अन्द् य सदस् य, जो कोई खेल प्रशासक या सेिाननित्तृ पिख्यात एर्लीट हो, से भमलकर बनेगा । अपील पैनल । 12. (1) बोड,ा इस अधधननयम के अधीन अपीलों की सुनिाई के प्रयोजनों के भलए, ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍ट ट की जाए, राष्‍ट रीय डोपपगिं रोधी अपील पैनल का गठन करेगा । (2) अपील पैनल ननम् नभलणखत से भमलकर बनेगा :— (क) एक अध्य क्ष, जो ककसी उच् च न्द् यायालय का सेिाननित्तृ न्द् यायाधीश हो ; (ख) एक उपाध् यक्ष, जो ऐसा पिधध पिशेर्ज्ञ हो स्जसके पास पिधध व् यिसायी के रूप में कम से कम दस िर् ा का अनुभि हो ; (ग) दो सदस् य, जो ऐसे रस्जस्र ीकृत धचककत् सा व् यिसायी हो, स्जनके पास कम से कम दस िर् ा का अनभु ि हो ; (घ) दो सदस् य, जो कम से कम दस िर् ा तक सेिाननित्तृ पिख्यात एर्लीट या खेल प्रशासक हैं या रहे हों । (3) अपील पैनल के अध् यक्ष, उपाध् यक्ष और अन्द्य सदस् य, बोड ा द्िारा ऐसीअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 363 रीनत में और ऐसी शतों के अध् यधीन, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍ट ट की जाएिं, दो िर् ा की अिधध के भलए ननयुक् त ककए जाएिंगे : परिंतु प्रत् येक सदस् य पुन:ननयुस्क् त के भलए पात्र होगा । (4) यठद पैनल के ककसी सदस् य की मत्ृ यु हो जाती है या िह त् यागपत्र दे देता है या अन्द् यर्ा बोड ा द्िारा ऐसे आधारों पर, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍ट ट ककए जाएिं, पैनल से हटा ठदया जाता है तो बोड ा उस सदस् य, स्जसके स् र्ान पर ऐसा व् यस्क् त ननयुक् त ककया गया है, की शेर् अिधध के भलए ऐसी ररस्क् त को भरने के भलए ककसी उपयुक् त व् यस्क् त को ननयुक् त कर सकेगा । (5) इस अधधननयम के अधीन अपीलों की सुनिाई के प्रयोजनों के भलए, अपील पैनल के अध् यक्ष या उसकी अनुपस्स् र्नत में उपाध् यक्ष द्िारा तीन सदस् यों का एक सुनिाई पैनल बनाया जाएगा और ऐसा प्रत्य ेक पैनल अध्य क्ष या उपाध् यक्ष को उसके अध् यक्ष के रूप में, एक सदस् य जो धचककत् सा व् यिसायी हो और अन्द् य सदस् य जो कोई खेल प्रशासक या सेिाननित्तृ पिख्यात एर्लीट हो, से भमलकर बनेगा । 13. (1) बोड,ाऐसे प्ररूप और रीनत में, जो पिठहत की जाए, केंरीय सरकार को िापर्का ररपोटा । धारा 10 के अधीन उसके कृत् यों के अनुसरण में उसके द्िारा ककए गए उपायों, प्रस् तािों, शोधों और अन्द्य उपायों को अिंतपिष्‍टा ट करते हुए एक िापर्का ररपोटा प्रस् तुत करेगा । (2) केंरीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन प्रस् तुत की गई िापर्का ररपोटा को सिंसद् के प्रत्य ेक सदन के समक्ष रखिाएगी । अध््याय्4 राष्‍ट्रीय्डोप गिं ्रोधी्अभिकरि 14. (1) राष्‍टर ीय डोपपगिं रोधी अभभकरण, जो सोसाइटी के रूप में स्र्ापपत है राष्‍ट रीय डोपपगिं और इस अधधननयम के प्रित्तृ होने से पूि ा उस रूप में काय ा कर रहा है, उसी नाम स े रोधी अभभकरण का ननगमन । एक ननगभमत ननकाय का गठन ककया जाता है और ऐसे ननगभमत ननकाय के रूप में स्जसका शाश् ित ् उत् तराधधकार और सामान्द्य मुरा होगी और इस अधधननयम के उपबिंधों के अधीन रहते हुए स्जसे जिंगम और स् र्ािर दोनों ही प्रकार की सिंपपत्त का अजना , धारण और व् ययन करने और सिंपिदा करने की शस्क् त होगी तर्ा उस नाम से िह िाद लाएगा और उस पर िाद लाया जाएगा । (2) अभभकरण का मुख् यालय ठदल् ली में होगा । (3) अभभकरण की अध् यक्षता, केंरीय सरकार द्िारा ननयुक् त ककए जाने िाल े महाननदेशक के रूप में पदाभभठहत ककसी अधधकारी द्िारा की जाएगी : परिंतु इस अधधननयम के प्रारिंभ होने स े पूि ा ननयुक् त महाननदेशक और उस रूप में पद धारण करने िाला व् यस्क् त, इस अधधननयम के अधीन महाननदेशक के रूप में ननयुक् त हुआ समझा जाएगा । (4) केंरीय सरकार, बोड ा और महाननदेशक के सार् परामश ा करके उसके कृत् यों का ननिहा न करते हुए अभभकरण की सहायता करने के भलए अपेक्षक्षत अधधकाररयों तर्ा अन्द्य कमाचाररििंदृ की सख्िं या, प्रकृनत और प्रिग ा अिधाररत करेगी और अभभकरण को उतने अधधकारी और कमचा ारी उपलब् ध कराएगी, स्जतने िह ठीक समझे ।364 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (5) महाननदेशक, अधधकाररयों और अभभकरण के कमाचाररिन्द्ृ द को सिंदेय िेतन और भत्ते तर्ा सेिा के अन्द्य ननबिंधन और शतें, िे होंगी, जो पिठहत की जाएिं । (6) अभभकरण के कियाकलापों का ननरीक्षण करने की शस्क् त बोड ा में ननठहत होगी । महाननदेशक । 15. (1) महाननदेशक, केंरीय सरकार द्िारा ऐसे व् यस्क् तयों में से ननयुक्त ककया जाएगा, जो सत् यननष्‍ट ठा और उत् कृष्‍ट ट योग् यता का व्यस्क्त हो तर्ा ऐसी अहाताएिं और अनुभि रखता हो, जो पिठहत की जाएिं । (2) महाननदेशक, पूणका ाभलक आधार पर तीन िर् ा की अिधध के भलए पद धारण करेगा स्जसका ऐसी और अिधध के भलए, पिस् तार ककया जा सकेगा, जो केंरीय सरकार ठीक समझे । (3) महाननदेशक, धारा 16 में पिननठदाष्‍ट ट अभभकरण की शस्क्तयों और कृत् यों का ननष्‍टपादन करने के भलए उत्तरदायी होगा । (4) बोड,ा महाननदेशक को, समय-समय पर ऐसी स्जम् मेदाररयािं समनुदेभशत कर सकेगा, जो िह खेल में डोपपगिं के उन्द् मूलन के उद्देश् य को पूरा करने के भलए समीचीन समझे । (5) केंरीय सरकार, महाननदेशक के कायाालय में उसकी मत्ृ यु, त् यागपत्र या अन्द्य र्ा के कारण ररस्क्त के उद्भूत होने की दशा में, ऐसी ररस्क् त को भरने के भलए इस अधधननयम के उपबिंधों के अनुसार, जब तक कोई नया महाननदेशक ननयुक् त नहीिं ककया जाता है तब तक ककसी अन्द्य व्यस्क्त को महाननदेशक के कतव्ा यों का ननिहा न करने के भलए ननयुक् त कर सकेगी । (6) जब महाननदेशक, अनुपस्स् र्नत, बीमारी या अन्द्य कारण से अपने कृत्यों का ननिहा न करने में असमर् ा है, तब केंरीय सरकार ककसी अन्द्य व् यस्क् त को, उस तारीख तक, जब महाननदेशक अपने कृत्यों के कायभा ार को पुन:सभिं ालता है, महाननदेशक के रूप में काय ा करने के भलए ननयुक् त कर सकेगी । (7) महाननदेशक, केन्द्र ीय सरकार को भलणखत में कम से कम तीस ठदन की सूचना देकर अपने पद का त् याग कर सकेगा : परिंतु ऐसा त् यागपत्र उस तारीख से प्रभािी होगा जब केंरीय सरकार द्िारा इसे स्िीकार ककया जाता है । (8) केंरीय सरकार, महाननदेशक को उसकी पदािधध की समास्प् त से पूि ा ककसी भी समय साबबत कदाचार या अक्षमता या ऐसे अन्द्य आधार पर, ऐसे ककसी आरोप के पिरुद्ध कारण बताने का युस्क् तयुक् त अिसर देने के पश् चात,् हटा सकेगी । (9) महाननदेशक, अभभकरण के अधधकाररयों और अन्द् य कमचा ाररििंदृ पर प्रशासननक ननयिंत्रण रखेगा । अभभकरण की 16. (1) अभभकरण, डोपपगिं रोधी ऐसे ननयमों, पिननयमों और नीनतयों को अिंगीकृत शस्क् तयािं और करने तर्ा कायाास्न्द्ित करने के भलए उत्तरदायी होगा, जो डोप मुक्त खेल सुननस्श्चत कृत् य । करने के भलए खेलों में डोपपगिं ननयिंत्रण कायािम के सिंिधान, समन्द्ियन और मानीटरी के भलए अिंतरराष्‍टरीय बाध्यताओिं और प्रनतबद्धताओिं के अनुरूप होते हैं । (2) इस अधधननयम के उपबिंधों को कायाास्न्द्ित करने की मुख् य स्जम् मेदारी अभभकरण की होगी और िह राष्‍ट रीय स् तर पर नमूनों के सिंग्रहण हेतु ननदेश देअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 365 सकेगा, परीक्षण पररणामों का प्रबिंध कर सकेगा और पररणाम प्रबिंधन का सिंचालन कर सकेगा । (3) पूिगा ामी उपबिंधों की व् यापकता पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बबना, अभभकरण ननम् नभलणखत कृत् यों का ननिहा न करेगा, अर्ाात :— (क) डोपपगिं रोधी कियाकलापों की योजना बनाना, समन्द्ि यन, कायाान्द्ि यन और मॉनीटरी करना, स्जसके अिंतगता प्रभािी परीक्षण और अतापता प्रबिंधन भी है ; (ख) डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघनों को रोकने के भलए उपाय करना ; (ग) डोपपगिं रोधी जागरुकता और पक्षसमर्ना का उपाय करना ; (घ) ककसी डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघनों का अन्द्िेर्ण करना और पररणाम प्रबिंधन का सिंचालन करना ; (ङ) ऐसे डोपपगिं रोधी ननयमों और नीनतयों को अिंगीकृत करना और उन्द्हें कायाास्न्द्ि त करना, जो अिंतरराष्‍टरीय बाध्यताओिं और प्रनतबद्धताओिं के अनुरूप हैं तर्ा ऐसे ननयमों और नीनतयों के अनुसार उनके कृत् यों का पालन करना ; (च) अधधननयम के अनुसार अभभसमय का कायाान्द् ियन करना ; (छ) एर्लीटों, एर्लीट सहायक काभमका और अन्द्य व् यस्क् तयों, स्जनके अिंतगता राष्‍ट रीय खेल पररसिंघ और अन्द्य खेल सिंगठन भी हैं, पर प्राधधकार का प्रयोग करके डोपपगिं रोधी ननयमों को प्रित्तृ कराना ; (ज) डोपपगिं रोधी अनुसिंधान को बढािा देना ; (झ) पिश्ि डोपपगिं रोधी अभभकरण, अन्द्य डोपपगिं रोधी सिंगठन, राष्‍टरीय खेल पररसिंघ और अन्द्तररष्‍टरीय पररसिंघ के सार् समन्द्िय और सहयोग करना ; (ञ) पोर्णणक सिंपूरकों के पिपणन और पितरण में सिोत्तम पद्धनतयों की स्र्ापना से सिंबिंधधत पिर्यों में, स्जनके अन्द्तगता उनकी पिश्लेर्णात्मक सिंरचना और गुणित्ता आश्िासन सिंबिंधी जानकारी भी है, सिंबद्ध प्राधधकाररयों और पणधाररयों के सार् समन्द्िय और सहयोग करना ; (ट) खेल ननकायों, प्रनतयोधगता या आयोजन सिंचाभलत करने िाले पदाधधकाररयों, अन्द्य डोपपगिं रोधी सिंगठनों और अभभकरण के मध्य डोपपगिं पदार्ों, डोपपगिं पद्धनतयों या ककसी डोपपगिं रोधी ननयम के उल्लिंघन के प्रयोग से सिंबिंधधत सूचना को साझा करने और उसके मुक्त प्रिाह को सुकर बनाना ; (ठ) अभभकरण के अधधकाररयों और कमचा ाररयों और अभभकरण द्िारा लगाए गए ऐसे अन्द्य व्यस्क्तयों या अभभकरणों के भलए आचार सिंठहता की स्र्ापना करना ; (ड) भारत में खेल के भलए पोर्णणक सिंपूरकों के पिननमााण के भलए मानकों की स्र्ापना करना ; (ढ) बोड ा द्िारा पिननयमों के अनुसार पिननठदाष्‍टट ककसी ऐसे अन्द्य कियाकलाप को करना, जो खेल में डोपपगिं का उन्द्मूलन करने के उद्देश्य को पूरा करने के भलए समीचीन हो । (4) अभभकरण अपने कृत्यों के प्रभािी ननिहा न के भलए ऐसे पिननयम बना366 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— सकेगा, जो िह आिश्यक समझे । सभमनतयािं गठठत 17. अभभकरण, इस अधधननयम के अधीन अपने कृत्य के ननिहा न के भलए ऐसी करने की शस्क्त । सभमनतयािं, स्जनके अन्द्तगता धचककत्सीय छूट सभमनत, अन्द्िेर्ण सभमनत, नमूना सिंग्रहण और परीक्षण सभमनत, पररणाम प्रबिंधन सभमनत और भशक्षा सभमनत भी हैं, स्जन्द्हें िह ठीक समझे, ऐसी रीनत में, जो इन पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए, गठठत कर सकेगी । अभभकरण द्िारा 18. (1) जहािं अभभकरण ऐसा करना आिश्यक समझता है, िहािं इस अधधननयम अन्द्िेर्ण दलों का के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के भलए, एक या अधधक अन्द्िेर्ण गठन और दल गठठत कर सकता है जो ऐसे अधधकाररयों या ऐसे व्यस्क्तयों से भमलकर बनेगा, पिशेर्ज्ञों तर्ा िनृतकों का जो िह आिश्यक समझे । पिननयोजन । (2) अभभकरण, इस अधधननयम के अधीन अपने कृत्यों का ननिहा न करते हुए, अभभकरण की सहायता करने के भलए, पिशेर्ज्ञों और िपृत्तकों, जो ऐसी अहाताएिं और अनुभि रखत े हैं, को उतनी सिंख्या में और ऐसी रीनत में, पिननयोस्जत कर सकेगा, स्जतनी िह पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाएिं । अध्याय्5 डोप गिं ्नियिंत्रि्प्रक्रिया प्रिेश, तलाशी और 19. (1) जहािं अभभकरण के पास यह पिश्िास करने का कारण है कक ककसी अभभग्रहण की एर्लीट या एर्लीट सहायक काभमका या कोई अन्द्य व्यस्क्त, स्जसको यह अधधननयम शस्क्त । लागू होता है, न े डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन ककया है तो अभभकरण द्िारा प्राधधकृत कोई व्यस्क्त दिंड प्रकिया सिंठहता, 1973 के उपबिंधों के अनुसार— 1974 का 2 (क) यठद कोई डोपपगिं रोधी ननयम का उल्लिंघन ककया गया है या ककया जा रहा है तब इसका ननरीक्षण करने, जािंच करने और अिधारण करने के प्रयोजन के भलए, ऐसी सहायता के सार्, जो आिश्यक समझी जाती है, ककसी भी स्र्ान पर, सभी युस्क्तयुक्त समयों पर प्रिेश कर सकेगा ; (ख) ऐसे ककसी भी पररसर, स्जसमें अधधकारी के पास यह पिश्िास करने का कारण है कक डोपपगिं रोधी ननयम का उल्लिंघन ककया गया है, या ककया जा रहा है, या होने िाला है, की तलाशी ले सकेगा ; (ग) यठद ऐसा अधधकारी यह पिश्िास करता है कक यह ऐस े डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा या ककसी डोपपगिं रोधी ननयम के उल्लिंघन को रोकने या उस े कम करने के भलए अभभग्रहण आिश्यक है, तब ककसी उपस्कर, युस्क्त, सार, अभभलेख, रस्जस्टर, दस्तािेज या अन्द्य भौनतक िस्तु का अभभग्रहण कर सकेगा । (2) इस अधधननयम में अन्द्यर्ा उपबिंधधत के भसिाय, इस धारा के अधीन अन्द्िेर्ण या कोई अन्द्य कारािाई करने के भलए प्रकिया िह होगी जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए । नमूना सिंग्रहण और 20. जहािं अभभकरण के पास यह पिश्िास करने का कारण है कक ककसी एर्लीट परीक्षण की ने डोपपगिं रोधी ननयम का उल्लिंघन ककया है, िहािं ऐसी प्रकिया के अनुसार और ऐसी शस्क्त । रीनत में, जो पिननठदाष्‍टट की जाए, ऐसे एर्लीट का परीक्षण करने के भलए नमूना प्रस्तुत ककया जाना अपेक्षक्षत होगा । पररणाम प्रबिंधन 21. (1) डोप परीक्षण प्रयोगशाला स े ककसी एर्लीट के नमूने में ककसी प्रकिया ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 367 प्रनतपर्द्ध पदार् ा की उपस्स्र्नत को दशााने िाली प्रनतकूल ररपोटा प्राप्त हो जाने के पश्चात,् अभभकरण ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए, ररपोटा की आरिंभभक जािंच करेगा और यह सत्यापपत करेगा यठद ऐसे पदार् ा के सिंबिंध में ऐसे एर्लीट को धचककत्सीय उपयोग से छूट प्रदान की गई है । (2) जहािं, उपधारा (1) के अधीन जािंच और सत्यापन के पश्चात,् अभभकरण का यह समाधान हो जाता है कक एर्लीट को कोई धचककत्सीय उपयोग से छूट प्रदत्त नहीिं की गई है, िहािं िह ऐसी कायिा ाठहयािं और ऐसी रीनत में करेगा, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए । 22. (1) इस अधधननयम के अधीन डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन को ककए जाने अनुशासनात्मक पैनल द्िारा का प्राख्यान करने िाले एर्लीट या अन्द्य व्यस्क्त को अभभकरण द्िारा सूचना जारी सुनिाई और ककए जाने के पश्चात,् यठद ऐसा एर्लीट या अन्द्य व्यस्क्त पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट उसके पररणामों रीनत में सुनिाई के अपने अधधकार का अधधत्यजन नहीिं करता है, तो अभभकरण ऐसे का अिधारण । मामल े को ऐसे डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन के पररणामों की सुनिाई और अिधारण के भलए अनुशासन पैनल को ननठदाष्‍टट करेगा । (2) अनुशासन पैनल ककसी ऐसे मामल े से, जो उसे ननठदाष्‍टट ककया गया है, उद्भूत होने िाले सभी पििाद्यकों को सुनेगा और अिधाररत करेगा और डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघनों के पररणामों का अिधारण करेगा । (3) प्रत्येक पक्षकार को, अपने स्ियिं के खचे पर प्रनतननधधत्ि करने का और एक दभु ापर्या रखने का अधधकार होगा । (4) अनुशासन पैनल के पास, स्िपििेकानुसार, ऐस े मामलों में सहायता या उन पर सलाह देन े के भलए एक पिशेर्ज्ञ को ननयुक्त करने की शस्क्त होगी, स्जसकी िह अपेक्षा करे । (5) ऐसे पिननयमों के अध्यधीन, जो बोड ा द्िारा बनाए जाएिं, अनुशासन पैनल को अपनी ही प्रकिया को पिननयभमत करने की शस्क्त होगी । (6) अनुशासन पैनल के पििेकाधधकार के अध्यधीन, कायिा ाठहयों के प्रत्येक पक्षकार को, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधधकार होगा स्जसके अन्द्तगता साक्षक्षयों को बुलाने और उनसे प्रश्न करने का अधधकार भी है । (7) कायिा ाठहयों के पक्षकार, ऐसी रीनत में और ऐसे समय के भीतर, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट ककया जाए, ऐसे सभी दस्तािेजों, स्जन पर पिश्िास ककया गया है, के सार् भलणखत अनुरोध प्रस्तुत कर सकेंगे । (8) अनुशासन पैनल, सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात ् और उसके समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों पर पिचार करने के पश्चात,् सिसा म्मनत से या बहुमत से ककए गए भलणखत में आदेश द्िारा धारा 6 के उपबिंधों और उसके अधीन बनाए गए ननयमों के अनुसार डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन के पररणाम का अिधारण करेगा । (9) अनुशासन पैनल का पिननश्चय ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए, सिंसूधचत ककया जाएगा । 23. (1) कोई व्यस्क्त, जो इस अधधननयम के अधीन ककसी पिननश्चय से अपील पैनल व्यधर्त है, स्जसमें— द्िारा अपील की सुनिाई । (क) धारा 5 के अधीन धचककत्सीय उपयोग छूट देने से इिंकार ; या (ख) धारा 6 के अधीन डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन के भलए पररणामों368 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— का अधधरोपण ; (ग) ऐसा अन्द्य पिननश्चय, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट ककया जाए, सस्म्मभलत हैं, अपील पैनल को ऐसे प्ररूप में, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट ककया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकेगा । (2) ऐसे पिननयमों के अध्यधीन, जो बोड ा द्िारा बनाए जाए, अपील पैनल को अपनी प्रकिया को पिननयभमत करने की शस्क्त होगी । (3) अपील पैनल को अपने पििेकानुसार, ऐसे मामलों में सहायता या उन पर सलाह देने के भलए एक पिशेर्ज्ञ को ननयुक्त करने की शस्क्त होगी । (4) प्रत्येक पक्षकार को स्ियिं के खचे पर प्रनतननधधत्ि करने का और एक दभु ापर्या रखने का अधधकार होगा । (5) कायिा ाठहयों के प्रत्येक पक्षकार को सुसिंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का, साक्षक्षयों को बुलाने और उनकी परीक्षा करने और भलणखत तर्ा मौणखक अनुरोध प्रस्तुत करने का अधधकार होगा । (6) अपील पैनल, यर्ासिंभि शीघ्रता के सार् सुनिाई पूरी करेगा, और अनुशासन पैनल के आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर ऐसी अपील को ननपटाने का प्रयास करेगा । (7) अपील पैनल सभी पक्षकारों को सुनने और उसके समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों पर पिचार करने के पश्चात,् सिसा म्मनत से या बहुमत से भलणखत आदेश द्िारा, अनुशासन पैनल के आदेश की या तो पुस्ष्‍टट करेगा या उस े पररिनतता या अपास्त करेगा । (8) अपील पैनल का पिननश्चय सिंबद्ध पक्षकारों को ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए, सिंसूधचत ककया जाएगा । (9) कोई व्यस्क्त, जो अपील के भलए पैनल के पिननश्चय से व्यधर्त है ऐसे ननयमों के अनुसार, स्जनका खेल माध्यस्र्म ् न्द्यायालय द्िारा उपबिंध ककया जाए, खेल के भलए माध्यस्र्म ् न्द्यायालय को अपील प्रस्तुत कर सकेगा । स् ष्‍टटीकरि—इस उपधारा के प्रयोजनों के भलए, “खेल माध्यस्र्म ् न्द्यायालय” से माध्यस्र्म ् के माध्यम स े खेल सिंबिंधी पििादों को ननपटाने के भलए 1984 में स्र्ापपत एक अन्द्तरराष्‍टरीय ननकाय अभभप्रेत है स्जसका मुख्यालय लुसाने, स्स्िटरलैण्ड में है । अध्याय्6 पित्त,्लेखा,्सिं रीक्षा्और्रर ोटड केन्द्रीय सरकार 24. केन्द्रीय सरकार, इस ननभमत्त पिधध द्िारा सिंसद् द्िारा ककए गए सम्यक् द्िारा अनुदान । पिननयोग के पश्चात ् ऐसी धनराभशयािं मिंजूर कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार इस अधधननयम के प्रयोजनों के भलए उपयोग ककए जाने हेतु और अभभसमय के अधीन अपनी प्रनतबद्धताओिं के अनुपालन हेतु उपयुक्त समझे और ऐसी ननधधयों का, धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (2) के खिंड (ख) के अधीन स्र्ापपत बोड,ा अभभकरण और राष्‍टरीय डोपपगिं परीक्षण प्रयोगशाला (स्जसे इस अध्याय में इसके पश्चात ् सिंबद्ध ननकाय कहा गया है) की प्रशासननक और प्रचालनात्मक अपेक्षाओिं परअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 369 उपगत सभी व्ययों को ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिठहत की जाए, पूरा करने के भलए उपयोग ककया जाएगा । 25. (1) सिंबद्ध ननकाय, उधचत लेखा और अन्द्य सुसिंगत अभभलेख बनाए रखेंगे लेखा और सिंपरीक्षा । और लेखाओिं का एक िापर्का पििरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्िारा भारत के ननयिंत्रक-महालखे ापरीक्षक से परामश ा करके पिठहत ककया जाए । (2) सिंबद्ध ननकायों के लेखाओिं की सिंपरीक्षा भारत के ननयिंत्रक-महालेखापरीक्षक द्िारा ऐस े अिंतरालों पर, जो उसके द्िारा पिननठदाष्‍टट ककए जाएिं, की जाएगी और ऐसी सिंपरीक्षा के सिंबिंध में उपगत कोई भी व्यय सिंबद्ध ननकाय द्िारा भारत के ननयिंत्रक- महालेखापरीक्षक को सिंदेय होगा । (3) भारत के ननयिंत्रक-महालेखापरीक्षक और सिंबद्ध ननकायों के लेखाओिं की सिंपरीक्षा के सिंबिंध में उसके द्िारा ननयुक्त ककसी भी व्यस्क्त को िही अधधकार, पिशेर्ाधधकार और प्राधधकार प्राप्त होंगे जो साधारणतया भारत के ननयिंत्रक- महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओिं की सिंपरीक्षा के सिंबिंध में प्राप्त होते हैं और उस े पिभशष्‍टट रूप से, बठहयािं, लेख े सिंबिंधधत िाउचर और अन्द्य दस्तािेज तर्ा कागजपत्र पेश ककए जाने की मािंग करने और सिंबद्ध ननकायों के कायाालयों में स े ककसी भी कायाालय का ननरीक्षण करने का अधधकार प्राप्त होगा । (4) भारत के ननयिंत्रक-महालेखापरीक्षक द्िारा या इस ननभमत्त उसके द्िारा ननयुक्त ककसी अन्द्य व्यस्क्त द्िारा यर्ाप्रमाणणत सिंबद्ध ननकायों के लेखे, उन पर सिंपरीक्षा ररपोटा के सार्, िापर्का रूप से सिंबद्ध ननकायों द्िारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेपर्त ककए जाएिंगे और केन्द्रीय सरकार, सिंपरीक्षा ररपोटा को इसके प्राप्त होने के पश्चात,् यर्ासिंभिशीघ्र सिंसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखिाएगी । अध्याय्7 प्रकीि ड 26. (1) इस अधधननयम के प्रारिंभ होने से पहले उस रूप में स्र्ापपत और डोप परीक्षण प्रयोगशालाए िं । कियाशील राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, इस अधधननयम के अधीन स्र्ापपत मुख्य डोप परीक्षण प्रयोगशाला समझी जाएगी और इस अधधननयम के प्रयोजनों के भलए ऐसी रीनत में, जो पिठहत की जाए, काय ा करती रहेगी । (2) केन्द्रीय सरकार— (क) इस अधधननयम या इसके अधीन बनाए गए ननयमों और पिननयमों के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के भलए भारत के भीतर अिस्स्र्त एक या अधधक प्रयोगशालाओिं या अभभकरणों को डोप परीक्षण प्रयोगशालाओिं के रूप में मान्द्यता दे सकेगी ; (ख) एक या अधधक राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएिं, स्जनके अन्द्तगता डोपपगिं रोधी पिज्ञान और सिंबद्ध क्षेत्रों में शोध करने के भलए प्रयोगशालाएिं भी हैं, स्र्ापपत कर सकेगी : परन्द्तु यह कक इस धारा के अधीन मान्द्यताप्राप्त या स्र्ापपत प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला, यठद अपेक्षक्षत हो, पिश्ि डोपपगिं रोधी अभभकरण या ऐसे अन्द्य प्रत्यायनकताा ननकायों का प्रत्यायन अभभप्राप्त कर सकेगी और इस अधधननयम के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में बने रहने के भलए अपेक्षक्षत प्रत्यायनों को एक शत ा के रूप में बनाए रखेगी । (3) इस धारा के अधीन स्र्ापपत या मान्द्यताप्राप्त प्रत्येक राष्‍टरीय डोप परीक्षण370 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— प्रयोगशाला और अन्द्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओिं को— (i) अन्द्तरराष्‍टरीय ओलिंपपक सभमनत या केन्द्रीय सरकार द्िारा मान्द्यता प्रदान नहीिं ककए गए ककसी भी खेल पररसिंघ या खेल आयोजन के भलए नमूने का परीक्षण करने ; (ii) ककसी भी राष्‍टरीय या अन्द्तरराष्‍टरीय आयोजन से भभन्द्न खेलों का नमूना पिश्लेर्ण करने ; (iii) कोई अन्द्य परीक्षण या नमूना पिश्लेर्ण करने, जो पिठहत ककए जाएिं, का प्राधधकार प्राप्त होगा । (4) केन्द्रीय सरकार ननम्नभलणखत का उपबिंध करने के भलए ननयम बना सकेगी— (क) राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कमचा ाररिन्द्ृ द की ननयुस्क्त के भलए अहाताएिं और अनुभि ; (ख) राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कमचा ाररिन्द्ृ द को सिंदेय िेतन और भत्ते और सेिा की अन्द्य शतें ; (ग) डोप परीक्षण प्रयोगशाला की स्र्ापना, मान्द्यता, अनुरक्षण और प्रचालन के भलए मानक और ऐसी डोप परीक्षण प्रयोगशाला को मान्द्यता प्रदान करने की रीनत; (घ) डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कृत्य, पिश्लेर्ण या परीक्षणों और अन्द्य मानक प्रचालक प्रकियाओिं के भलए नमूनों की उक्त प्रयोगशाला में प्रस्तुत करने की प्रकिया । एर्लीट का डाटा 27. (1) अधधननयम के उद्देश्यों के कायाान्द्ियन के प्रयोजनों के भलए और लाग ू और डाटाबेस का डाटा ननजता पिननयमों के अनुसार, अभभकरण को ननम्नभलणखत ननजी डाटा सिंगहृ ीत अनुरक्षण । करने, उसका उपयोग करने और प्रिमण करने की शस्क्त प्राप्त होगी, अर्ाात:्— (क) एर्लीट का भलगिं ; (ख) अधधननयम के अधीन ककसी एर्लीट द्िारा ककए गए डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघनों की सूची और ऐसे उल्लिंघन के ब्यौरे; (ग) एर्लीट का धचककत्सा इनतहास; (घ) एर्लीट के ठौर-ठठकाने की जानकारी; (ङ) कोई अन्द्य ननजी डाटा, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट ककया जाए । (2) अभभकरण, उपधारा (1) में पिननठदाष्‍टट ननजी डाटा के सिंग्रहण, उसके उपयोग, प्रिमण और प्रकटीकरण सिंबिंधी प्रकिया को शाभसत करने के भलए पिननयम बना सकेगा । (3) अभभकरण, अभभकरण अनुशासन पैनल और अपील पैनल द्िारा अधधननणीत सभी अनुशास्स्तयों और अनुशास्स्तयों के ऐसे अन्द्य ब्यौरों को लेखबद्ध करने के भलए ऐसी रीनत में, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए, डाटाबेस की स्र्ापना करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा । (4) अभभकरण, डोपपगिं रोधी पिर्य, स्जसमें खेल, उल्लिंघन ककए गए डोपपगिं रोधी ननयम, डोपपगिं रोधी ननयम का उल्लिंघन करने िाल े एर्लीट या अन्द्य व्यस्क्त का नाम, प्रनतपर्द्ध पदार् ा या अन्द्तिभालत प्रनतपर्द्ध पद्धनत (यठद कोई हो) औरअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 371 ऐसी प्रकिया के अनुसार, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट की जाए, अधधरोपपत पररणाम भी सस्म्मभलत है, का प्रबिंधन सािजा ननक रूप से प्रकट करेगा । 28. (1) इस अधधननयम के उपबिंध और उसके अधीन बनाए गए ननयम और अधधननयम, ननयमों और पिननयम ऐसे अन्द्य एर्लीटों को या ऐसे अन्द्य स्तर पर खेल ननकायों या प्रनतस्पधाा पिननयमों का या आयोजन को लाग ू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधधसूचना द्िारा अन्द्य एर्लीटों पिननठदाष्‍टट करे । और खेल ननकायों, आठद को (2) प्रत्येक व्यस्क्त, स्जसको यह अधधननयम उपधारा (1) के अधीन लागू ककया लागू होना । जाता है, इस अधधननयम और उसके अधीन बनाए गए ननयमों और पिननयमों के उपबिंधों द्िारा आबद्ध होगा और उनका अनुपालन करना उनकी बाध्यता होगी । 29. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्िारा, ननम्नभलणखत सभी या ननयम बनाने की ककन्द्हीिं पिर्यों के भलए ननयम बना सकेगी, अर्ाात ् :— शस्क्त । (क) सिंरक्षक्षत व्यस्क्तयों और धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन ऐसे व्यस्क्तयों पर इस अधधननयम के उपबिंधों का पिस्तार और उनको लागू होने की रीनत ; (ख) धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन, बोड ा के अध्यक्ष और सदस्यों को सिंदेय िेतन और भत्ते तर्ा सेिा की अन्द्य शतें ; (ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन, बोड ा के अधधकाररयों और अन्द्य कमचा ाररयों को सिंदेय िेतन और भत्ते तर्ा सेिा की अन्द्य शतें ; (घ) प्ररूप और रीनत, स्जसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन िापर्का ररपोटा प्रस्तुत की जाएगी ; (ङ) धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन अभभकरण के महाननदेशक, अधधकाररयों और अन्द्य कमचा ाररिन्द्ृ द को सदिं ेय िेतन और भत्ते तर्ा सेिा की अन्द्य शतें ; (च) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन महाननदेशक के रूप में ननयुस्क्त के भलए अहाताएिं और अनुभि ; (छ) िह प्ररूप, स्जसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओिं का िापर्का पििरण तैयार ककया जाएगा ; (ज) िह रीनत, स्जसमें धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कायों का सिंपादन करेगी ; (झ) धारा 26 की उपधारा (3) के खिंड (iii) के अधीन अन्द्य जािंच या नमूनों का पिश्लेर्ण करने की रीनत; (ञ) धारा 26 की उपधारा (4) के खिंड (क) के अधीन राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कमचा ाररिन्द्ृ द के रूप में ननयुस्क्त के भलए अहाताएिं और अनुभि ; (ट) धारा 26 की उपधारा (4) के खिंड (ख) के अधीन राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कमचा ाररिन्द्ृ द को सिंदेय िेतन और भत्ते तर्ा सेिा की अन्द्य शतें; (ठ) धारा 26 की उपधारा (4) के खिंड (ग) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशालाओिं की स्र्ापना, मान्द्यता, अनुरक्षण और प्रचालन के भलए मानक372 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— और ऐसी प्रयोगशालाओिं को मान्द्यता प्रदान करने की रीनत; (ड) धारा 26 की उपधारा (4) के खिंड (घ) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कृत्य और पिश्लेर्ण या परीक्षणों के भलए नमूनों का उक्त प्रयोगशाला को प्रस्तुत ककए जाने की प्रकिया; (ण) अभभसमय के अधीन देश की बाध्यताओिं को पूरा करन े के भलए कोई अन्द्य मामला, जो पिठहत ककया जाना है या पिठहत ककया जाए । बोड ा द्िारा 30. बोड,ा राजपत्र में अधधसूचना द्िारा सभी या ककन्द्हीिं ननम्नभलणखत पिर्यों के पिननयम बनाने की भलए जो इस अधधननयम के उपबिंधों से असिंगत नहीिं हैं, पिननयम बना सकेगा, शस्क्त । अर्ाात ् :— (क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन बोड ा (स्जसके अिंतगता गणपूनत ा भी है) की बैठकों पर कारबार के सिंव्यिहार के भलए बैठकों और प्रकिया के भलए समय और स्र्ान ; (ख) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अनुशासन पैनल के गठन की रीनत ; (ग) अनुशासन पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तर्ा अन्द्य सदस्यों की ननयुस्क्त की रीनत और िे शतें स्जनके अध्यधीन ऐसी ननयुस्क्तयािं धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन की जाएिंगी ; (घ) िे आधार, स्जन पर धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन अनुशासन पैनल के सदस्य को हटाया जा सकेगा ; (ङ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अपील पैनल को गठठत करने की रीनत ; (च) अपील पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तर्ा अन्द्य सदस्यों की ननयुस्क्त की रीनत और िे शतें स्जनके अध्यधीन, ऐसी ननयुस्क्तयािं धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन की जाएिंगी ; (छ) िे आधार, स्जन पर धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन अपील पैनल के सदस्य को हटाया जा सकेगा ; (ज) धारा 16 की उपधारा (3) के खिंड (ढ) के अधीन खेल में डोपपगिं का उन्द्मूलन करने के भलए अभभकरण द्िारा ककए जाने िाले अन्द्य कियाकलाप; (झ) धारा 22 की उपधारा (5) के अधीन अनुशासन पैनल द्िारा अनुसरण की जाने िाली प्रकिया ; (ञ) िह रीनत, स्जसमें और िह समय स्जसके भीतर धारा 22 की उपधारा (7) के अधीन, भलणखत अनुरोध प्रस्तुत ककए जा सकेंगे ; (ट) धारा 22 की उपधारा (9) के अधीन अनुशासन पैनल के पिननश्चय को सिंसूधचत करने की रीनत; (ठ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अन्द्य पिननश्चय, स्जसके पिरुद्ध अपील फाइल की जा सकेगी, और िह प्ररूप तर्ा रीनत, स्जसमें और िह समय स्जसके भीतर अपील फाइल की जा सकेगी ; (ड) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अपील पैनल द्िारा अनुसरण की जाने िाली प्रकिया; (ढ) धारा 23 की उपधारा (8) के अधीन अपील पैनल के पिननश्चय कोअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 373 सिंसूधचत करने की रीनत; (ण) ऐसा कोई अन्द्य पिर्य, जो इस अधधननयम के उपबिंधों को प्रभािी करने के भलए पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट ककया जाना है या ककया जाए या अभभसमय के अधीन अपनी बाध्यताओिं को पूरा करने के भलए ककया जाना है या ककया जाए, उन मामलों के भसिाय स्जनके भलए अभभकरण को धारा 31 के अधीन ननयम बनाने की शस्क्त प्राप्त है । 31. (1) अभभकरण, अिंतरराष्‍टरीय बाध्यताओिं और प्रनतबद्धताओिं स्जनमें सिंठहता अभभकरण द्िारा पिननयम बनाने भी है, की अपेक्षाओिं का अनुपालन करने के भलए ननम्नभलणखत मामलों पर पिननयम की शस्क्त । बना सकेगी :— (क) परीक्षण और पिश्लेर्ण तर्ा नमूना सिंग्रहण के भलए प्रकिया, पद्धनतयािं और मानक ; (ख) नमूनों का सिंग्रहण, भिंडारण और प्रनतधारण तर्ा नमूनों के सबिं िंध में पररणाम प्रबिंधन के भलए प्रकिया और मानक ; (ग) डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघनों का अन्द्िेर्ण और अिधारण तर्ा डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन के भलए अनुशास्स्तयों के अधधरोपण के भलए प्रकिया ; (घ) नकारात्मक पिश्लेर्णात्मक ननष्‍टकर्ों तर्ा प्रनतकूल पिश्लेर्णात्मक ननष्‍टकर्ों के भलए प्रकिया, और ऐसे ककसी एर्लीट या अन्द्य व्यस्क्त, स्जसके बारे में डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन ककए जाने का अभभकर्न ककया गया है, के अनिंनतम ननलबिंन को शाभसत करने िाले भसद्धान्द्त ; (ङ) धचककत्सीय उपयोग की छूटें ननधााररत और प्रदान करने के भलए प्रकियाएिं, पद्धनतयािं और मानक ; (च) प्रनतबिंधधत एर्लीट के पुनः प्रिेश के भलए प्रकिया; (छ) एर्लीटों की अिंतरिंग प्रनतस्पधाा परीक्षण के भलए अनुसरण की जाने िाली प्रकिया, परीक्षण के भलए काय ा पद्धनत और एर्लीटों की अिंतरिंग प्रनतस्पधाा परीक्षण से सिंबिंधधत कोई अन्द्य मामले ; (ज) प्रनतस्पधाा बाह्य परीक्षण के भलए अहाक एर्लीटों के भलए प्रकिया और एर्लीटों के बाह्य प्रनतस्पधाा परीक्षण करने सिंबिंधी प्रकिया, ऐसे एर्लीटों के ठौर-ठठकाने का डाटा सिंग्रहण और एर्लीटों के बाह्य प्रनतस्पधाा परीक्षण से सिंबिंधधत कोई भी मामले ; (झ) खेल डोपपगिं तर्ा परीक्षण के सिंबिंध में शोध और िकालत के सिंिधना के भलए उपाय और डोपपगिं की बुराइयों के सिंबिंध में एर्लीटों, एर्लीट सहायक काभमका ों, अन्द्य व्यस्क्तयों और अन्द्य सिंबद्ध पणधाररयों को जागरूक बनाने के भलए पद्धनतयािं ; (ञ) खेल के नैनतक मूल्यों के प्रनत डोपपगिं के नुकसान और डोपपगिं के स्िास््य सिंबिंधी पररणामों के सिंबिंध में अद्यतन और सही जानकारी प्रदान करने के भलए डोपपगिं रोधी ननयिंत्रण कियाकलापों और डोपपगिं रोधी भशक्षा, प्रभशक्षण और जागरुकता कायिा मों को कायाास्न्द्ित करने की रीनत ; (ट) इस अधधननयम के अधीन ककसी सशक्त व्यस्क्त द्िारा शस्क्त के374 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— ककसी भी प्रयोग के सिंबिंध में ककसी व्यस्क्त द्िारा पररसर की तलाशी और अभभग्रहण, नमूनों के सिंग्रहण और सूचना, ठौर-ठठकान े का डाटा सिंग्रहण सिंबिंधी प्रकिया और जानबूझकर पिलिंब, पिघ्न पिनाश या भम्या सूचना के उपबिंध के पररणाम ; (ठ) खेल में डोपपगिं के उन्द्मूलन के भलए उपाय करने की रीनत ; (ड) िह रीनत, स्जसमें खेल ननकायों, प्रनतस्पधाा या आयोजन सिंचाभलत करने िाले अधधकारी और अन्द्य डोपपगिं रोधी सिंगठन, डोपपगिं पदार्ों के उपयोग, डोपपगिं पद्धनतयों या ककसी भी डोपपगिं रोधी ननयम के उल्लिंघन से सिंबिंधधत जानकारी अभभकरण के सार् साझा कर सकेंगे ; (ढ) िह रीनत, स्जसमें बोड ा द्िारा की गई भसफाररशों पर अभभकरण द्िारा पिचार ककया जा सकेगा । (2) अभभकरण, पिभशष्‍टटतया और पूिगा ामी शस्क्तयों की व्यापकता पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बबना, ननम्नभलणखत सभी या उनमें से ककन्द्हीिं पिर्यों पर, अधधननयम के उपबिंधों को प्रभािी करने के भलए पिननयम बना सकेगा— (क) धारा 2 के खिंड (यक) के अधीन प्रनतपर्द्ध सूची में प्रनतपर्द्ध पदार्ा और प्रनतपर्द्ध पद्धनतयािं ; (ख) धारा 4 के खिंड (घ) के स्पष्‍टटीकरण के खिंड (iii) के अधीन अन्द्य लोप या असफलताएिं ; (ग) धारा 4 के खिंड (ञ) के अधीन एर्लीट सहायक काभमका ों के सार् प्रनतपर्द्ध सहचाररता ; (घ) धारा 4 के खिंड (ठ) के अधीन अन्द्य पररस्स्र्नतयािं, या अन्द्य कायो में लगना या आचरण, जो डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन की कोठट में आता है ; (ङ) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आिेदन पर पिचार करने की रीनत और िह मानदिंड स्जस पर पिचार ककया जाना है ; (च) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन धचककत्सीय उपयोग की छूटें प्रदान करने या प्रदान करने से इिंकार करने की रीनत; (छ) धारा 6 की उपधारा (1) के खिंड (क) के अधीन पररणामों की ननरहाता अधधरोपपत करने की रीनत ; (ज) धारा 6 की उपधारा (1) के खिंड (ख) के अधीन, ककसी प्रनतस्पधाा या आयोजन या अन्द्य गनतपिधध या पित्त पोर्ण में भाग लेने की अपात्रता अधधरोपपत करने की रीनत और ऐसी अपात्रता की अिधध ; (झ) धारा 6 की उपधारा (1) के खिंड (ग) के अधीन ककसी प्रनतस्पधाा या गनतपिधध में भाग लेने से अनिंनतम ननलिंबन अधधरोपपत करने की रीनत; (ञ) धारा 6 की उपधारा (1) के खिंड (घ) के अधीन, पित्तीय मिंजूरी स्जसमें खचों की आनुपानतक िसूली भी है, अधधरोपपत करने की रीनत; (ट) धारा 6 की उपधारा (1) के खिंड (ङ) के अधीन अन्द्य पररणाम; (ठ) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन खेल टीम और सिंरक्षक्षत व्यस्क्तयों के भलए डोपपगिं रोधी ननयम उल्लिंघन के पररणाम; (ड) धारा 16 की उपधारा (3) के खिंड (ठ) के अधीन अभभकरण केअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 375 अधधकाररयों और कमचा ाररयों तर्ा अभभकरण द्िारा पिननयोस्जत ऐसे अन्द्य व्यस्क्तयों या अभभकरणों के भलए आचार सिंठहता; (ढ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन अभभकरण के कृत्यों का प्रभािी ननिहा न; (ण) धारा 17 के अधीन सभमनतयािं गठठत करने की रीनत; (त) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन, अभभकरण द्िारा पिननयोस्जत ककए जाने िाल े पिशेर्ज्ञों और िपृत्तकों की सिंख्या, उनके द्िारा धारण ककए जाने िाली अहाताएिं और अनुभि, और िह रीनत, स्जसमें उन्द्हें पिननयोस्जत ककया जा सकेगा ; (र्) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन अन्द्िेर्ण या कोई अन्द्य कारािाई करन े के भलए प्रकिया ; (द) धारा 20 के अधीन परीक्षण के भलए नमूनें प्रस्तुत करने के भलए प्रकिया और रीनत ; (ध) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला की ररपोटा की आरिंभभक जािंच करने की रीनत ; (न) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन की जाने िाली कारािाइयािं और िह रीनत स्जसमें ऐसी कारािाई की जा सकेगी ; (प) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुनिाई के अधधकार का अधधत्यजन करने की रीनत ; (फ) धारा 27 की उपधारा (1) के खिंड़ (ङ) के अधीन अन्द्य ननजी डाटा; (ब) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन व्यस्क्तगत डाटा के सिंग्रहण, उपयोग, प्रिमण और प्रकटन की प्रकिया ; (भ) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अनुशास्स्तयों के अन्द्य ब्यौरे, और डाटाबेस स्र्ापपत करन े और अनुरक्षक्षत करने की रीनत ; (म) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन प्रकटन को सािजा ननक करने के भलए प्रकिया ; (य) ऐसा कोई अन्द्य पिर्य, जो पिननयमों द्िारा पिननठदाष्‍टट ककया जाना है या ककया जाए । 32. इस अधधननयम के अधीन बनाया गया प्रत्येक ननयम और पिननयम, उसके ननयमों और पिननयमों का बनाए जाने के पश्चात,् यर्ाशीघ्र, सिंसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब िह सत्र में सिंसद् के समक्ष हो, कुल तीस ठदन की अिधध के भलए रखा जाएगा । यह अिधध एक सत्र में अर्िा रखा जाना । दो या अधधक आनुिभमक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यठद उस सत्र के या पूिोक्त आनुिभमक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अिसान के पूि ा दोनों सदन ननयम और पिननयम में कोई पररितना करने के भलए सहमत हो जाएिं तो तत्पश्चात ् िह ऐस े पररिनतता रूप में ही प्रभािी होगा । यठद उक्त अिसान के पूि ा दोनों सदन सहमत हो जाएिं कक िह ननयम और पिननयम नहीिं बनाया जाना चाठहए तो तत्पश्चात ् िह ननयम और पिननयम ननष्‍टप्रभािी हो जाएगा । ककन्द्तु ननयम और पिननयम के इस प्रकार पररिनतता या ननष्‍टप्रभािी होने से उसके अधीन पहले की गई ककसी बात की पिधधमान्द्यता पर प्रनतकूल प्रभाि नहीिं पड़ेगा ।376 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— कठठनाइयों को दरू 33. (1) यठद इस अधधननयम के उपबिंधों को प्रभािी करने में कोई कठठनाई करने की शस्क्त । उत्पन्द्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाभशत आदेश द्िारा, ऐसे उपबिंध कर सकेगी, जो इस अधधननयम के उपबिंधों से असिंगत न हों और जो उस कठठनाई को दरू करने के भलए आिश्यक या समीचीन प्रतीत हों : परन्द्तु इस धारा के अधीन ककया गया ऐसा कोई आदेश, इस अधधननयम के प्रारिंभ होने के पािंच िर् ा की समास्प्त के पश्चात ् नहीिं ककया जाएगा । (2) इस धारा के अधीन ककया गया प्रत्येक आदेश उसके ककए जाने के पश्चात,् यर्ाशीघ्र, सिंसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा । सिंिमणकालीन 34. इस अधधननयम के प्रारिंभ से ही— उपबिंध । (क) सोसाइठटयों अर्ाात,् राष्‍टरीय डोपपगिं रोधी अभभकरण और राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला पिघठटत हो जाएगी ; (ख) ककसी अनुबिंध या अन्द्य भलखत में सोसाइटी के प्रनत ककसी ननदेश को इस अधधननयम के अधीन स्र्ापपत, यर्ास्स्र्नत, राष्‍टरीय डोपपगिं रोधी अभभकरण या राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के प्रनतननदेश समझा जाएगा ; (ग) सोसाइटी की या उससे सिंबिंधधत सभी सिंपपत्तयािं, चल और अचल, इस अधधननयम के अधीन स्र्ापपत, यर्ास्स्र्नत, राष्‍टरीय डोपपगिं रोधी अभभकरण या राष्‍टरीय डोपपगिं रोधी प्रयोगशाला में ननठहत हो जाएिंगी ; (घ) सोसाइटी के सभी अधधकार और दानयत्ि इस अधधननयम के अधीन स्र्ापपत, यर्ास्स्र्नत, राष्‍टरीय डोपपगिं रोधी अभभकरण या राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को अिंतररत हो जाएिंगे और उनके अधधकार और दानयत्ि होंगे ; (ङ) सोसाइटी द्िारा, ऐसे प्रारिंभ से ठीक पूि,ा ननयोस्जत प्रत्येक व्यस्क्त, यर्ास्स्र्नत, राष्‍टरीय डोपपगिं रोधी अभभकरण या राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में उसी पदािधध तक, उसी पाररश्रभमक पर और उन्द्हीिं ननबिंधनों और शतों पर तर्ा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भपिष्‍टय ननधध और अन्द्य पिर्यों के बारे में उन्द्हीिं अधधकारों और पिशेर्ाधधकारों सठहत पद धारण उसी प्रकार करेगा, स्जसे उसने िैस े ही धारण ककया होता, यठद यह अधधननयम अधधननयभमत नहीिं ककया गया होता और िह ऐसा करना तब तक जारी रखेगा जब तक उसके ननयोजन को समाप्त नहीिं कर ठदया जाता या जब तक ऐसी पदािधध, पाररश्रभमक और ननबिंधनों और शतों को इस अधधननयम के अधीन बनाए गए ककन्द्हीिं पिननयमों द्िारा सम्यक्तः पररिनतता नहीिं कर ठदया जाता है : परिंतु यठद इस प्रकार ककया गया पररितना ऐसे कमचा ारी को स्िीकाय ा नहीिं है तो उसके ननयोजन को, यर्ास्स्र्नत, राष्‍टरीय डोपपगिं रोधी अभभकरण या राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्िारा उस कमचा ारी के सार् हुई सिंपिदा के ननबिंधनों के अनुसार या यठद इस ननभमत्त उनमें कोई उपबिंध नहीिं ककया गया है तो, यर्ास्स्र्नत, राष्‍टरीय डोपपगिं रोधी अभभकरण या राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्िारा उस े स्र्ायी कमचा ाररयों की दशा में तीन मास के पाररश्रभमक के और अन्द्य कमाचाररयों की दशा में एक मास के पाररश्रभमक के समतुल्य प्रनतकर का सिंदाय करके समाप्त ककया जा सकेगा ; (च) यठद सोसाइटी द्िारा या सोसाइटी के पिरुद्ध कोई कायिा ाठहयािं स्जनके अिंतगता कोई अनुशासननक, माध्यस्र्म,् अपील या पिधधक कायिा ाठहयािं भी हैं, चाहे िे ककसी भी प्रकृनत की हों लिंबबत हैं, तो इस अधधननयम के अधीन उनका सोसाइटी के ननगमन के कारण उपशमन नहीिं ककया जाएगा या उन्द्हें जारी रखना समाप्त नहीिं ककया जाएगा, ककिंतु ऐसी कायिा ाठहयों का, यर्ास्स्र्नत, राष्‍टरीय डोपपगिं रोधीअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 377 अभभकरण या राष्‍टरीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्िारा या उनके पिरुद्ध उसी रीनत में तर्ा उस पररमाण तक जारी रह सकेंगी या प्रित्तृ हो सकेंगी मानो िे सोसाइटी द्िारा जारी रहती या सोसाइटी के पिरुद्ध प्रित्तृ हुई होती यठद यह अधधननयम अधधननयभमत नहीिं ककया गया होता ; (छ) ऐसे प्रारिंभ से पूि ा बनाए गए ननयम और पिननयम, जहािं तक िह इस अधधननयम के उपबिंधों से सिंगत हैं, तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कक इस अधधननयम के अधीन नए ननयम और पिननयम नहीिं बना ठदए जाते हैं । —————अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 379 ऊर्ज ा संरक्षण (संशोधन) अधधननयम, 2022 (2022 कज अधधननयम संखयजंक 19) [ 19 दिसम्बर, 2022] ऊर्जा संरक्षण अधधननयम, 2001 कज और संशोधन करने के लिए अधधननयम भारत गणराज्य के ततहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा तनम्नलिखित रूप में यह अधधतनयलमत हो :— 1. (1) इस अधधतनयम का संक्षिप्त नाम ऊजाष संरिण (संशोधन) अधधतनयम, संक्षिप्त नाम 2022 है । और प्रारंभ । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा, तनयत करे । 2001 का 52 2. ऊजाष संरिण अधधतनयम, 2001 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् मूि अधधतनयम धारा 2 का कहा गया है) की धारा 2 में,— संशोधन । (i) िंड (ग) के स्थान पर, तनम्नलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘(ग) “भवन’’ से ऐसी कोई संरचना या तनमाषण अथवा संरचना या380 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— तनमाषण का भाग अलभप्रेत है— (i) जो धारा 14 के िंड (त) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा और धारा 15 के िंड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा ऊजा ष संरिण तथा संधारणीय तनमाषण संहहता से संबंधधत तनयमों के अधधसूधचत ककए जाने के पश्चात ् तनलमतष है ; (ii) जजसमें 100 ककिोवाट (के डब्ल्यू) का संयोजजत भार या 120 ककिोवाट ऐजम्पयर (के वी ए) की मांग संववदा है ; और (iii) जजसका वाखणजज्यक प्रयोजन के लिए या ककसी कायाषिय भवन के रूप में या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग ककया जाता है या उपयोग ककए जाने के लिए आशतयत है: परंतु राज्य सरकार, उपरोक्त ववतनहदषष्ट भार या मांग से तनम्न संयोजजत भार या मांग संववदा ववतनहदषष्ट कर सकेगी ;’; (ii) िंड (घ) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— ‘(घक) “काबनष साि प्रमाणपत्र” से धारा 14कक के अधीन केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधधकृत ककसी अलभकरण द्वारा जारी ककया गया प्रमाणपत्र अलभप्रेत है ; (घि) “काबनष साि व्यापार स्कीम” से धारा 14 के िंड (ब) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधधसूधचत काबनष उत्सजनष में कमी करने के लिए स्कीम अलभप्रेत है ;’ ; (iii) िंड (ज) के स्थान पर, तनम्नलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘(ज) “ऊजाष’’ से जीवाश्म ईधनों या गैर-जीवाश्म स्रोतों या नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊजाष का कोई भी रूप अलभप्रेत है ;’; (iv) िंड (झ) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत:्— ‘(झक) “ऊजाष संपरीिक” स े कोई ऐसा व्यजष्ट अलभप्रेत है जजसके पास धारा 14 के िंड (ड) के अधीन ववहहत अहषताएं हैं ;’; (v) िंड (ञ) के स्थान पर, तनम्नलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ्:— ‘(ञ) “ऊजा ष संरिण और संधारणीय तनमाषण संहहता’’ से वह संहहता अलभप्रेत है, जो ऊजाष दिता और इसके संरिण, नवीकरणीय ऊजाष के उपयोग तथा ककसी तनमाषण हेत ु अन्द्य हररत तनमाषण अपेिाओं के लिए मानदंड और मानक प्रदान करता है ;’; (vi) िंड (थ) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ्:— ‘(थक) “रजजस्रीकृत इकाई” से ऐसी कोई इकाई अलभप्रेत है जजसमें धारा 14 के िंड (ब) के अधीन ववतनहदषष्ट काबनष साि व्यापार स्कीम के लिए रजजस्रीकृत अलभहहत उपभोक्ता भी सजम्मलित हैं ;’;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 381 (vii) िंड (न) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ्:— ‘(नक) “यान” का वही अथष होगा जो उसका मोटर यान अधधतनयम, 1988 का 59 1988 की धारा 2 के िंड (28) में है ; (नि) “जियान” के अन्द्तगतष अंतदेशीय जि या तटीय जि में प्रयुक्त या प्रयोग ककए जाने के लिए सिम प्रत्येक प्रकार के जियान सजम्मलित हैं जजसके अंतगषत गैर-ववस्थापन यान, जिस्थिीय यान, ववगं -इन-ग्ांउड यान, फेरी, रोि-आन-रोि-आफ जियान, अंतवेजष्टक जियान, टैंकर जियान, गैस वाहक या प्िवमान इकाई या पररवहन के लिए उपयोग ककए जाने वाि े डम्ब जियान, अंतदेशीय जि और तटीय जि के भीतर या उसके माध्यम से भंडारण या आवासन सहहत कोई पोत, नाव, चित जियान, टग, बजरा या अन्द्य प्रकार के जियान भी हैं ;’। 3. मूि अधधतनयम की धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन । (क) उपधारा (1) में “कम स े कम बीस, ककन्द्तु छब्लबीस से अनधधक” शब्लदों के स्थान पर “कम स े कम इकतीस, ककन्द्तु सतैं ीस स े अनधधक” शब्लद रि े जाएंगे; (ि) उपधारा (2) में,— (i) िंड (छ) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ्:— “(छक) सधचव, भारत सरकार, जो पयाषवरण, वन और जिवायु पररवतनष से संबंधधत केन्द्रीय सरकार के मंत्रािय या ववभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ; (छि) सधचव, भारत सरकार, जो आवासन और शहरी काय ष से संबंधधत केन्द्रीय सरकार के मंत्रािय या ववभाग का भारसाधक है— पदेन सदस्य ; (छग) सधचव, भारत सरकार, जो सड़क पररवहन और राजमाग ष से संबंधधत केन्द्रीय सरकार के मंत्रािय या ववभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ; (छघ) सधचव, भारत सरकार, जो इस्पात से संबंधधत केन्द्रीय सरकार के मंत्रािय या ववभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ; (छङ) सधचव, भारत सरकार, जो नागररक उड्डयन से संबंधधत केन्द्रीय सरकार के मत्रं ािय या ववभाग का भारसाधक है -पदेन सदस्य ; (छच) सधचव, भारत सरकार, जो पत्तन, पोत पररवहन और जिमाग ष से संबंधधत केन्द्रीय सरकार के मंत्रािय या ववभाग का भारसाधक है—पदेन सदस्य ; (छछ) रेिव े बोड ष का सदस्य (ऊजा ष का भारसाधक), रेि मंत्रािय—पदेन सदस्य ;”;382 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ii) िंड (ड) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘‘(डक) महातनदेशक, राष्रीय उत्पादकता पररर्द्, उद्योग संवधनष और आंतररक व्यापार ववभाग, वाखणज्य और उद्योग मंत्रािय—पदेन सदस्य ;”; (iii) िंड (ण) के स्थान पर, तनम्नलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ण) पांच ववद्युत िेत्रों से पांच राज्यों के ऊजाष या ववद्युत ववभाग से प्रत्येक से एक पदधारी, जो राज्य सरकार के मख्ु य सधचव की पंजक्त से नीचे का न हो, जजसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तनयुक्त ककया जाएगा—सदस्य;’’; (iv) िंड (त) के स्थान पर, तनम्नलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘‘(त) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन व्यजक्तयों में से जो केन्द्रीय सरकार की राय में, उद्योग, उपस्कर और साधधत्र ववतनमाषता, वास्तुववद्, संस्थानों तथा उपभोक्ताओं का प्रतततनधधत्व करने में ववशेर्ज्ञ या सिम हैं, सदस्य के रूप में तनयुक्त ककए जाने वािे सात से अनधधक उतने व्यजक्त जो ववहहत ककए जाएं—सदस्य;’’। धारा 13 का 4. मूि अधधतनयम की धारा 13 की, उपधारा (2) में,— संशोधन । (i) िंड (क) में, “धारा 14 के िंड (क) के अधीन अधधसूधचत ककए जाने के लिए अपेक्षित प्रकिया के लिए मान और ऊजा ष उपभोग मानक” शब्लदों, अंकों, अिर और कोष्ठकों के पश्चात ् “तथा इस अधधतनयम के अन्द्य उपबंधों के अधीन ववहहत ककए गए अपेक्षित अन्द्य मानकों की” शब्लद अंतःस्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) िंड (घ) में, ‘‘ऊजा ष संरिण तनमाषण संहहता’’ शब्लदों के स्थान पर ‘‘ऊजा ष संरिण और संधारणीय तनमाषण संहहता’’ शब्लद रिे जाएंगे ; (iii) िंड (ज) में, “संप्रवतनष ” शब्लद के पश्चात ् “या वचनबंध” शब्लद अंतःस्थावपत ककए जाएंगे ; (iv) िंड (न) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— “(नक) केन्द्रीय सरकार के परामश ष से ककसी अंतराषष्रीय संस्था या संगठन के साथ सहयोग करना या ब्लयूरो के समान उद्देश्यों वािे तनकायों की सदस्यता प्राप्त करना ; “(नि) ऐस े प्रयोजनों के लिए और ऐसे तनबंधनों तथा शतों के अधीन रहते हुए जो ववतनयमों द्वारा ववतनहदषष्ट ककया जाए, ब्लयूरो के ककसी भी काय ष को संपाहदत करने के लिए देश में या देश से बाहर ककसी अलभकरण को प्राधधकृत करना ; (नग) धारा 14 में ववतनहदषष्ट प्रयोजनों से लभन्द्न प्रयोजनों के लिए नमूनों को परीिण करने के लिए वचनबंध करना या, ऐसी तकनीकी अहषताओंअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 383 जो ववतनयमों द्वारा ववतनहदषष्ट ककया जाए,को पूरा करने वािे ककसी अन्द्य तनकाय को प्राधधकृत करना ; (नघ) अधधतनयम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऊजाष दिता और काबनष साि व्यापार कियाकिापों को प्रोन्द्नत करने के लिए तकनीकी ववशेर्ज्ञों को पैनि में रिना ; (नङ) धारा 14 में िंड (ब) के अधीन अधधसूधचत की जाने वािी काबनष साि व्यापार स्कीम में ववतनहदषष्ट की जाने वािी अपेिाओ ं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को लसफाररश करना ; (नच) ऊजाष या फीडस्टाक के रूप में अलभहहत उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपभोग के न्द्यूनतम हहस्से की लसफाररश करना ;”। 5. मूि अधधतनयम की धारा 13 के पश्चात,् तनम्नलिखित धारा अंतःस्थावपत की नई धारा 13क जाएगी, अथाषत ् :— का अंतःस्थापन । “13क. (1) कोई भी व्यजक्त, ब्लयूरो की पूव ष अनुमतत के बबना, ककसी ऐसे प्रवंचक नाम, आहद के उपयोग नाम का उपयोग नहीं करेगा, जो ब्लयूरो के नाम से इतना लमिता-जुिता हो कक का प्रततर्ेध । जनता धोिे में या धोिे की संभावना में पड़ जाए । (2) तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध में अन्द्तववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, कोई भी रजजस्रीकरण प्राधधकारी, ककसी कंपनी, फम ष या व्यजक्तयों का कोई अन्द्य तनकाय, जो ब्लयूरो के नाम से लमिता-जुिता कोई नाम या धचह्न धारण करता हो, को रजजस्रीकृत नहीं करेगा ।”। 6. मूि अधधतनयम की धारा 14 में,— धारा 14 का संशोधन । (i) िंड (क) में “या साधधत्र” शब्लदों के स्थान पर “साधधत्र, यान, जियान, औद्योधगक इकाई, तनमाषण या स्थापन” शब्लद रि े जाएंगे ; (ii) िंड (ि) में, “उपस्करों या साधधत्रों के वग”ष के पश्चात ् “या यान, जियान, औद्योधगक इकाई, तनमाषण या स्थापन,” शब्लद रि े जाएंगे; (iii) िंड (ग) के स्थान पर, तनम्नलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ग) िंड (ि) के अधीन ववतनहदषष्ट ककसी उपस्कर या साधधत्र या यान या जियान के ववतनमाषण या आयात को तब तक के लिए प्रततवर्द्ध कर सकेगी, जब तक कक यह िंड (क) के अधीन ववतनहदषष्ट ऊजाष उपभोग के मानकों के अनुरूप न हो : परन्द्तु िंड (ि) के अधीन ववतनहदषष्ट कोई औद्योधगक इकाई, अपने प्रचािनों को तब तक बंद रिेगी जब तक कक वह िंड (क) के अधीन ववतनहदषष्ट प्रकियाओं के लिए मानदंडों या ऊजाष उपभोग के मानकों के अनुरूप न हो : परंतु यह और कक िंड (क) के अधीन प्रकियाओं के लिए मानदंडों और ऊजाष उपभोग के मानकों की अधधसूचना की तारीि से, ऐसे ववतनमाषण या आयात को प्रततवर्द्ध करने वािी कोई अधधसूचना— (i) ऐसे उपस्कर या साधधत्र या यान या जियान के मामिे में छह मास की अवधध के भीतर; और384 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ii) औद्योधगक इकाई की बन्द्दी के लिए दो वर् ष की अवधध के भीतर, जारी नहीं की जाएगी : परंतु यह भी कक केन्द्रीय सरकार, बाजार शेयर और उपस्कर या साधधत्र या यान या जियान पर समाघात करने वािे प्रौद्योधगकीय ववकास को ध्यान में रिते हुए और कारणों को िेिबद्ध करते हुए, उपरोक्त में तनहदषष्ट छह मास की उक्त अवधध को, छह मास से अनधधक की अततररक्त अवधध के लिए ववस्ताररत कर सकेगी ;”; (iv) िंड (च) में, “ऊजा ष गहनता उद्योगों” शब्लदों के पश्चात ् “और अन्द्य स्थापनों” शब्लद अंतःस्थावपत ककए जाएंगे ; (v) िंड (ज) में, “ऊजाष गहन उद्योगों” शब्लदों के पश्चात ् “और अन्द्य स्थापनों” शब्लद अंतःस्थावपत ककए जाएंग े ; (vi) िंड (ठ) में “ऊजाष प्रबंधक” शब्लदों के स्थान पर “ऊजाष संपरीिक या ऊजाष प्रबंधक” शब्लद रिे जाएंग े ; (vii) िंड (त), िंड (थ) और िंड (द) में ‘‘ऊजाष संरिण तनमाषण संहहता’’ शब्लदों के स्थान पर ‘‘ऊजा ष संरिण और संधारणीय तनमाषण संहहता’’ शब्लद रिे जाएंगे; (viii) िंड (फ) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— “(ब) काबनष साि व्यापार स्कीम को ववतनहदषष्ट करना ; (भ) ऊजाष या फीडस्टाक के रूप में अलभहहत उपभोक्ताओं द्वारा गैर- जीवाश्म स्रोतों के उपभोग का न्द्यूनतम हहस्सा ववतनहदषष्ट करना, परंतु उपभोग के ववलभन्द्न हहस्से को ववलभन्द्न अलभहहत उपभोक्ताओं के लिए गैर- जीवाश्म स्रोतों के ववलभन्द्न प्रकारों के लिए ववतनहदषष्ट ककए जा सकेंग े ;”। धारा 14क का 7. मूि अधधतनयम की धारा 14क में,— संशोधन । (क) पाश्व ष हटप्पण के स्थान पर, तनम्नलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “ऊजाष बचत प्रमाणपत्र का जारी ककया जाना ।” ; (ि) उपधारा (1) में, “केन्द्रीय सरकार” शब्लदों के पश्चात ् “या उसके द्वारा प्राधधकृत कोई अलभकरण” शब्लदों को अंतःस्थावपत ककया जाएगा ; (ग) उपधारा (2) में, तनम्नलिखित परंतुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु कोई अन्द्य व्यजक्त भी स्वैजछछक आधार पर ऊजाष बचत प्रमाणपत्र या काबनष प्रत्यय प्रमाणपत्र िय कर सकेगा ।”। नई धारा 14कक 8. मूि अधधतनयम की धारा 14क के पश्चात,् तनम्नलिखित धारा अंतःस्थावपत का अंतःस्थापन । की जाएगी, अथाषत ् :—अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 385 “14कक. (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधधकृत कोई अलभकरण, काबनष प्रत्यय ऐसी रजजस्रीकृत इकाई को काबनष प्रत्यय प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी, जो काबनष प्रमाणपत्र जारी करना । प्रत्यय व्यापार स्कीम की अपिे ाओं का अनुपािन करती है । (2) रजजस्रीकृत इकाई, धारा 14 के िंड (ब) के अधीन ववतनहदषष्ट काबनष प्रत्यय व्यापार स्कीम के अनुसार काबनष प्रत्यय प्रमाणपत्र िय करने या वविय करने का हकदार होगी ।”। 9. मूि अधधतनयम की धारा 15 में,— धारा 15 का संशोधन । (i) िंड (क) में,— (I) “ऊजाष संरिण तनमाषण संहहता” के स्थान पर जहां-जहां ये शब्लद आए हों उनके स्थान पर “ऊजाष संरिण और संधारणीय तनमाषण संहहता” शब्लदों को रिा जाएगा ; (II) “भवनों में ऊजाष के उपयोग” शब्लदों के पश्चात ् “और राज्य की उपववधधयों का तनमाषण करते हुए इसे िागू करने” शब्लदों को रिा जाएगा ; (ii) िंड (ि) में, “ऊजाष सरंिण तनमाषण संहहता” के स्थान पर “ऊजाष संरिण और संधारणीय तनमाषण संहहता” शब्लदों को रिा जाएगा ; (iii) िंड (ज) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत:्— “(जक) ऐसी फीस उद्गहृ ीत कर सकेगी जो इस अधधतनयम के अधीन ऊजाष के प्रभावी उपयोग और इसके संरिण की अलभवद्ृ धध करने के लिए अलभहहत अलभकरण द्वारा दी गई सेवाओं के लिए ववहहत की जाए; ”। 10. मूि अधधतनयम की धारा 15 के पश्चात,् तनम्नलिखित धारा अंतःस्थावपत नई धारा 15क की जाएगी, अथाषत:्— का अंतःस्थापन । “15क. अलभहहत अलभकरण, प्रत्येक ववत्तीय वर् ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐस े अलभहहत अलभकरण का समय पर, जैसा ववहहत ककया जाए, प्राक्कलित प्राजप्तया और व्यय दशाषते हुए बजट । आगामी ववत्तीय वर् ष के लिए अपना बजट तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार को भेजेगा, जजसे वावर्कष बजट में शालमि ककया जाएगा ।”। 11. मूि अधधतनयम की धारा 16 के स्थान पर, तनम्नलिखित धारा रिी धारा 16 के जाएगी, अथाषत:्— स्थान पर नई धारा का प्रततस्थापन । “16. (1) राज्य के भीतर ऊजाष के दि उपयोग और उसके संरिण के राज्य सरकार द्वारा तनधध की संप्रवतनष के प्रयोजनों के लिए एक तनधध का गठन ककया जाएगा जजसे राज्य स्थापना । ऊजाष संरिण तनधध कहा जाएगा और उसमें तनम्नलिखित जमा ककया जाएगा— (क) वे सभी अनुदान और उधार, जो इस अधधतनयम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या ककसी अन्द्य संगठन या व्यजष्टक द्वारा हदए जाएं ; (ि) राज्य सरकार या अलभहहत अलभकरण द्वारा इस अधधतनयम के386 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— अधीन प्राप्त सभी फीसें ; (ग) राज्य सरकार या अलभहहत अलभकरण द्वारा ऐसे अन्द्य स्रोतों से प्राप्त सभी रालशयां, जो राज्य सरकार द्वारा ववतनजश्चत की जाएं । (2) तनधध का उपयोजन,— (क) अलभहहत अलभकरण के कृत्यों के तनवषहन में; (ि) इस अधधतनयम द्वारा या इसके अधीन प्राधधकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए, व्ययों को पूरा करने के लिए ककया जाएगा । (3) उपधारा (1) के अधीन सजृजत तनधध का प्रशासन ऐसे व्यजक्त या प्राधधकारी द्वारा और ऐसी रीतत में ककया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए तनयमों द्वारा ववहहत ककया जाए ।”। धारा 26 के स्थान 12. मूि अधधतनयम की धारा 26 के स्थान पर, तनम्नलिखित धारा रिी पर नई धारा का जाएगी, अथाषत:्— प्रततस्थापन । शाजस्त । “26. (1) यहद कोई व्यजक्त, धारा 14 के िंड (ज) या िंड (झ) या िंड (ट) या िंड (ठ) अथवा धारा 15 के िंड (ग) या िंड (ज) के उपबंधों का अनुपािन करने में असफि रहता है तो वह दस िाि रुपए से अनधधक की शाजस्त का दायी होगा : परन्द्तु असफिताओं के जारी रहने की दशा में, वह व्यजक्त ऐसी अततररक्त शाजस्त का दायी होगा, जो प्रत्येक हदन के लिए दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, जजसके दौरान ऐसी असफिताएं जारी रहती हैं । (2) इस अधधतनयम या तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध में अन्द्तववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, यहद कोई व्यजक्त धारा 14 के िंड (ग) और िंड (घ) के उपबंधों का अनुपािन करने में असफि रहता है, तो वह दस िाि रुपए की शाजस्त के अततररक्त, ऐसी अततररक्त शाजस्त का भी दायी होगा जो प्रत्येक साधधत्र या उपस्कर के लिए, जजसके संबंध में अननुपािन ककया गया है, पांच हजार रुपए से अनधधक होगी ककन्द्तु वह दो हजार रुपए से कम नहीं होगी : परन्द्तु जहां ऐसा अननुपािन ककसी औद्योधगक इकाई या जियान से संबंधधत है, तो वह अततररक्त शाजस्त का भी दायी होगा जो ववहहत मानदंडों के आधधक्य में उपभोग ककए गए प्रत्येक समतु्य मीहरक टन तेि की कीमत के दगु ने से अनधधक होगी : परन्द्तु यह और कक यहद ककसी यान का ववतनमाषता ईंधन उपभोग मानदंडों का अनुपािन करने में असफि होता है, तो वह तनम्नानुसार तत्स्थानी वर् ष में वविय ककए गए यानों की प्रतत यूतनट अततररक्त शाजस्त का संदाय करने का दायी होगा, अथाषत:्— (i) 0.2 िीटर प्रतत 100 ककिोमीटर तक मानदंडों का अनुपािन न करने पर प्रतत यान पछचीस हजार रुपए;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 387 (ii) 0.2 िीटर प्रतत 100 ककिोमीटर से अधधक मानदंडों का अनुपािन न करने पर प्रतत यान पचास हजार रुपए । (3) यहद कोई व्यजक्त, धारा 14 के िंड (ढ) और िंड (भ) के अधीन जारी ककए गए तनदेशों का अनपु ािन करने में असफि रहता है, तो वह प्रत्येक ऐसी असफिता के लिए दस िाि रूपए से अनधधक शाजस्त का दायी होगा : परन्द्तु वह ऐसी अततररक्त शाजस्त का भी दायी होगा जो इस अधधतनयम के अधीन ववहहत प्रत्येक समतु्य मीहरक टन तेि की कीमत के दो गुने स े अनधधक होगी जो ववहहत मानदंडों के आधधक्य में है । (4) यहद कोई व्यजक्त, धारा 13क की उपधारा (1) के उपबंधों का पािन करने में या धारा 52 के अधीन ककसी सूचना को प्रदान करने में असफि रहता है तो वह पहिी बार ऐसे अननपु ािन या असफिता पर पचास हजार रुपए तक की शाजस्त का दायी हो सकेगा : परंतु प्रत्येक पश्चातवती अननुपािन या असफिता के लिए, वह अततररक्त शाजस्त का संदाय करने के लिए दायी होगा जो ऐसे अननपु ािन या असफिता के प्रततहदन के लिए दस हजार रूपए से अधधक नहीं होगी । (5) इस धारा के अधीन संदेय कोई रकम, यहद संदत्त नहीं की जाती है तो उसकी वसूिी की जा सकेगी, मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो ।”। 13. मूि अधधतनयम की धारा 27 के पश्चात,् तनम्नलिखित धारा अन्द्तःस्थावपत नई धारा 27क की जाएगी, अथाषत ्:— का अंतःस्थापन । “27क. (1) राज्य आयोग, अधधसूचना द्वारा, इस अधधतनयम के अधीन राज्य आयोग की अपने कृत्यों के तनवहष न के लिए ववतनयम बना सकेगा । ववतनयम बनाने की शजक्त । (2) ववलशष्टतया और पूवगष ामी शजक्त की व्यापकता पर प्रततकूि प्रभाव डािे बबना, ऐसे ववतनयम तनम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंग—े (क) राज्य आयोग के समि आवेदन करने की रीतत और संदेय फीस ; (ि) कोई अन्द्य ववर्य, जो अपने कृत्यों के प्रयोजनों के लिए राज्य आयोग द्वारा ववतनयमों द्वारा उपबंधधत ककया जाना है या ककया जा सकेगा : परन्द्तु इस धारा के अधीन राज्य आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक ववतनयम, इसे बनाए जाने के पश्चात ् यथाशीघ्र, राज्य ववधान-मंडि के प्रत्येक सदन के समि, जहां यह दो सदनों से लमिकर बनी है, या जहां ऐसी ववधातयका एक सदन से लमिकर बनती है, उस सदन के समि, रिे जाएंगे ।”। 14. मूि अधधतनयम की धारा 28 में, िंड (ि) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड धारा 28 का अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— संशोधन । “(ग) उपभोक्ता को हुई हातन और उसके प्रततकर की रकम ।”। 15. मूि अधधतनयम की धारा 52 में, “धारा 14 के िंड (ि) में ववतनहदषष् ट धारा 52 का संशोधन । उपस् कर या साधधत्र का प्रत्येक अलभहहत उपभोक् ता या ववतनमाषता, ब्लयूरो को ऐसी जानकारी देगा” शब्लदों, कोष्ठकों, अिरों तथा अंकों के स्थान पर “इस अधधतनयम के388 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— अधीन आने वािा प्रत्येक अलभहहत उपभोक्ता या उपस्कर या साधधत्र का ववतनमाषता या कोई अन्द्य व्यजक्त या इकाई, ब्लयूरो को ऊजाष उपभोग स े संबंधधत ऐसी जानकारी, दस्तावेज या अलभिेि देगा” शब्लद रिे जाएंगे । धारा 56 का 16. मूि अधधतनयम की धारा 56 की उपधारा (2) के िंड (ठ) में “ऊजाष संरिण संशोधन । तनमाषण संहहता” शब्लदों के स्थान पर “ऊजाष संरिण और संधारणीय तनमाषण संहहता” शब्लद रिे जाएंगे । धारा 57 का 17. मूि अधधतनयम की धारा 57 की उपधारा (2) में,— संशोधन । (i) िंड (क) में “ऊजाष संरिण तनमाषण संहहता” शब्लदों के स्थान पर “ऊजाष संरिण और संधारणीय तनमाषण संहहता” शब्लद रिे जाएंगे ; (ii) िंड (ि) के पश्चात,् तनम्नलिखित िंड रिे जाएंगे, अथाषत:्— “(िक) धारा 15 के िंड (जक) के अधीन ऊजाष के प्रभावी उपयोग और इसके संरिण का संवधषन करने के लिए अलभहहत अलभकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उद्गहृ ीत की जाने वािी फीस; (िि) वह प्ररूप जजसमें और वह समय जब धारा 15क के अधीन अलभहहत अलभकरण का बजट तैयार ककया जाएगा ;”; (iii) िंड ग में, “उपधारा (4),” शब्लद, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, “उपधारा (3)” शब्लद, कोष्ठक और अंक रिे जाएंगे । धारा 58 का 18. मूि अधधतनयम की धारा 58 की उपधारा (2) के िंड (ज) के पश्चात,् संशोधन । तनम्नलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ्:— “(जक) व े प्रयोजन और तनबंधन तथा शत,ें जजनके अधीन ककसी अलभकरण को धारा 13 की उपधारा (2) के िंड (नि) के अधीन ब्लयूरो के कृत्यों के कायाषन्द्वयन के लिए प्राधधकृत ककया जा सकेगा ; (जि) धारा 13 की उपधारा (2) के िंड (नग) के अधीन नमूनों की जांच करने के लिए तकनीकी अहषता ;”। __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 389 भारतीय प्रबधं संस्थान (सशं ोधन) अधधननयम, 2023 (2023 का अधधननयम संखयांक 23) [11 अगस्त, 2023] भारतीय प्रबंध संस्थान अधधननयम, 2017 का और संशोधन करने के लिए अधधननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. (1) इस अधधननय़म का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ । अधधननयम, 2023 है । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा, ननयत करे ।390 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— धारा 4 का 2. भारतीय प्रबंध संस्थान अधधननयम, 2017 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् मूि 2017 का 33 संशोधन । अधधननयम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के पश्चात,् ननम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापपत की जाएगी, अथाषत ् :— ‘(1क) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधधननयम, 2023 के प्रारंभ की तारीि से ही, राष्ट्रीय औद्योधगक इंजीननयरी संस्थान, मुंबई, को “भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई” कहा जाएगा और इस अधधननयम के सभी उपबंध उक्त संस्थान को िागू होंगे ।’। धारा 5 का 3. मूि अधधननयम की धारा 5 में,— संशोधन । (i) िंड (घ) में,— “(क) “प्रत्येक पवद्यमान सस्ं थान द्वारा ननयोजजत प्रत्येक व्यजक्त” शब्दों के स्थान पर, “प्रत्येक पवद्यमान संस्थान द्वारा ननयोजजत ननदेशक स े लभन्द्न, प्रत्येक व्यजक्त” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) दसू रे परंतुक के पश्चात,् ननम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह भी कक पहिे परंतुक के उपबंध, संस्थानों के ननदेशकों को भी िागू होंगे ;”; (ii) िंड (च) के पश्चात,् ननम्नलिखित स्पष्ट्टीकरण अंतःस्थापपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘स्पष्टीकरण—शंकाओं को दरू करने के लिए, यह स्पष्ट्ट ककया जाता है कक भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई के संबंध में धारा 4 और धारा 5 में ननम्नलिखित अलभव्यजक्तयों— (i) “इस अधधननयम के प्रारंभ से ही” ; (ii) “ऐसे प्रारंभ से पवू ”ष ; (iii) “इस अधधननयम के प्रारंभ से पूव”ष ; और (iv) “इस अधधननयम के प्रारंभ से पूव”ष , के प्रनत ननदेश का यह अथष िगाया जाएगा कक वह उस तारीि के प्रनत ननदेश है, जजसको भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधधननयम, 2023 के उपबंध प्रवत्तृ होते हैं ।’। धारा 10 का 4. मूि अधधननयम की धारा 10 में,— संशोधन । (क) उपधारा (2) के िंड (क) में, “बोड ष द्वारा, उद्योग या लशिा या पवज्ञान या प्रौद्योधगकी या प्रबंध या िोक प्रशासन के िेत्र में या ऐसे ही अन्द्य िेत्रों में ख्यानतप्राप्त पवख्यात व्यजक्तयों में स े ननयुक्त ककया जाने वािा एक अध्यि” शब्दों के स्थान पर, “कुिाध्यि द्वारा, उद्योग या लशिा या पवज्ञान या प्रौद्योधगकी या प्रबंध या िोक प्रशासन के ित्रे में या ऐसे ही अन्द्य िेत्रों में पारंगत ख्यानतप्राप्त व्यजक्तयों में से नामननर्दषष्ट्ट ककया जाने वािा एक अध्यि” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपधारा (5) के पश्चात,् ननम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(6) इस धारा में अंतपवष्ट्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, यर्द बोड ष को, ऐसी शतों या प्रकिया के अधीन जो पवर्हत की जाए, ननिंबबत या पवघर्टत ककया जाता है तो केंरीय सरकार छह मास की कािावधध के लिए या इसअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 391 अधधननयम उपबंधों के अनुसार ककसी ननयलमत बोड ष के गठन तक एक अंतररम बोड ष का गठन करेगी ।”। 5. मूि अधधननयम की धारा 10 के पश्चात,् ननम्नलिखित धारा अंतःस्थापपत की नई धारा 10क जाएगी, अथाषत ् :— का अंतःस्थापन । “10क. (1) भारत का राष्ट्रपनत, प्रत्येक संस्थान का कुिाध्यि होगा । कुिाध्यि । (2) कुिाध्यि, ककसी भी संस्थान के काय ष और प्रगनत का पुनपविष ोकन करने तथा उसके कायों की जांच करने और उन पर ऐसी रीनत में ररपोटष करने के लिए, जैसा कुिाध्यि ननदेश दे, एक या अधधक व्यजक्तयों को ननयुक्त कर सकेगा । (3) बोड,ष कुिाध्यि को उस संस्थान के पवरुद्ध, जांच, जो उधचत समझी जाए, की लसफाररश भी कर सकेगा जो इस अधधननयम के उपबंधों और उद्देश्यों के अनुसार काय ष नहीं कर रहा है । (4) कुिाध्यि, उपधारा (2) में ननर्दषष्ट्ट ऐसी ककसी ररपोटष की प्राजप्त पर, ररपोटष में चचाष ककए गए ककसी भी पवर्य के संबंध में ऐसी कारषवाई कर सकेगा और ऐसे ननदेश दे सकेगा, जो वह आवश्यक समझे तथा संस्थान, ऐसे ननदेशों का अनुपािन करने के लिए आबद्ध होगा ।”। 6. मूि अधधननयम की धारा 12 की उपधारा (1) के पश्चात,् ननम्नलिखित उपधारा धारा 12 का अंत:स्थापपत की जाएगी, अथाषत ् :— संशोधन । “(1क) इस धारा में अंतपवष्ट्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, जब तक कक बोड ष अन्द्यथा ननदेश न दे, कोई पद छोड़ने वािा सदस्य, तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक ककसी अन्द्य व्यजक्त को उसके स्थान पर सदस्य के रूप में ननयुक्त या नामननर्दषष्ट्ट नहीं कर र्दया जाता ।”। 7. मूि अधधननयम की धारा 16 में,— धारा 16 का संशोधन । (क) उपधारा (2) में, “ननयुजक्त बोड ष द्वारा सेवा के ऐस े ननबंधनों” शब्दों के स्थान पर, “ननयुजक्त, कुिाध्यि के पूव ष अनुमोदन से बोड ष द्वारा ऐसी रीनत में तथा सेवा के ऐसे ननबंधनों” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपधारा (3) के स्थान पर, ननम्नलिखित उपधाराएं रिी जाएंगी, अथाषत ् :— “(3) ननदेशक की ननयुजक्त, बोड ष द्वारा गर्ठत की जाने वािी िोजबीन- सह-चयन सलमनत द्वारा लसफाररश ककए गए नामों के पैनि में से की जाएगी, जो ननम्नलिखित से लमिकर बनेगी,:— (क) बोड ष का अध्यि, जो िोजबीन-सह-चयन सलमनत का अध्यि होगा ; (ि) एक सदस्य, जजसको कुिाध्यि द्वारा नामननर्दषष्ट्ट ककया जाएगा ; और (ग) दो सदस्य, जजनको ख्यानतप्राप्त प्रशासकों, उद्योगपनतयों, लशिापवदों, वैज्ञाननकों, प्रौद्योगपवदों और प्रबंध पवशेर्ज्ञों में से चुना जाएगा । (3क) ननदेशक के चयन के लिए अंगीकृत की जाने वािी प्रकिया वह होगी, जो पवर्हत की जाए ।”; (ग) उपधारा (7) में, “बोड,ष” शब्द के स्थान पर, “बोड,ष कुिाध्यि के पूव ष392 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— अनुमोदन से” शब्द रिे जाएंग े ; (घ) उपधारा (9) के पश्चात,् ननम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(10) ननदेशक की सेवाओं को कुिाध्यि द्वारा, ऐसी रीनत में, जो पवर्हत की जाए, समाप्त ककया जा सकेगा ।”। धारा 17 का 8. मूि अधधननयम की धारा 17 का िोप ककया जाएगा । िोप । धारा 29 का 9. मूि अधधननयम की धारा 29 की उपधारा (2) में,— संशोधन । (i) िंड (क) के स्थान पर, ननम्नलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(क) एक ख्यानतप्राप्त व्यजक्त जो कुिाध्यि द्वारा अध्यि के रूप में ननयुक्त ककया जाए ;”; (ii) िंड (घ) के स्थान पर, ननम्नलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(घ) प्रत्येक संस्थान का अध्यि – सदस्य, पदेन;”। धारा 34 का 10. मूि अधधननयम की धारा 34 की उपधारा (2) में,— संशोधन । (i) िंड (क) के स्थान पर, ननम्नलिखित िंड रिे जाएंगे, अथाषत ् :— “(क) वे शतें और प्रकिया, जजनके अधीन रहते हुए बोड ष को धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन ननिंबबत या पवघर्टत ककया जा सकेगा ; (कक) धारा 11 की उपधारा (2) के िंड (ब) के अधीन बोड ष की ऐसी अन्द्य शजक्तयां और कतव्ष य ;”; (ii) िंड (ि) के पश्चात,् ननम्नलिखित िंड अंतःस्थापपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— “(िक) धारा 16 की उपधारा (3क) के अधीन ननदेशक के चयन के लिए अंगीकृत की जाने वािी प्रकिया ; (िि) धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन ननदेशक की सेवाओ ं की समाजप्त की रीनत ।”। धारा 39 का 11. मूि अधधननयम की धारा 39 की उपधारा (1) के िंड (ग) के पश्चात,् संशोधन । ननम्नलिखित िंड अंत:स्थापपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— “(घ) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधधननयम, 2023 के प्रारंभ से ठीक पूव,ष उस रूप में काय ष कर रहे राष्ट्रीय औद्योधगक इंजीननयरी संस्थान बोड,ष मुंबई, इस प्रकार तब तक काय ष करता रहेगा, जब तक कक इस अधधननयम के अधीन उस संस्थान के लिए नए बोड ष का गठन नहीं कर र्दया जाता है, ककंतु इस अधधननयम के अधीन नए बोड ष के ऐसे गठन होने पर, ऐसे गठन से ठीक पूव ष पद धारण करने वािे बोड ष के सदस्य पद पर नहीं रहेंगे ; (ङ) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधधननयम, 2023 के प्रारंभ से पूव,ष राष्ट्रीय औद्योधगक इंजीननयरी संस्थान, मुंबई के संबंध में गर्ठत पवद्या पररर्द्, इस प्रकार तब तक काय ष करती रहेगी, जब तक कक इस अधधननयम के अधीन उस संस्थान के लिए नई पवद्या पररर्द् का गठन नहीं कर र्दया जाता है, ककंतु इस अधधननयम के अधीन नई पवद्या पररर्द् के ऐस े गठन पर, राष्ट्रीय औद्योधगक इंजीननयरी संस्थान, मुंबई की पवद्या पररर्द् काय ष करना बन्द्द कर देगी ; (च) इस अधधननयम के अधीन, जब तक राष्ट्रीय औद्योधगक इंजीननयरीअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 393 संस्थान, मुंबई के संबंध में प्रथम पवननयम नहीं बना र्दए जाते हैं, तब तक राष्ट्रीय औद्योधगक इंजीननयरी संस्थान, मुंबई के ननयमों और उप पवधधयों का, जो भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधधननयम, 2023 के प्रारंभ होने से ठीक पूव ष प्रवत्तृ थे, राष्ट्रीय औद्योधगक इंजीननयरी संस्थान, मुंबई को, आवश्यक उपांतरणों और अनुकूिनों सर्हत, वहां तक िागू होते रहेंगे जहां तक वे इस अधधननयम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।”। 12. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) अधधननयम, 2023 के प्रारंभ की तारीि स े अनुसूची का संशोधन । ही, मूि अधधननयम की अनुसूची में, िम संख्या 20 और उससे संबंधधत प्रपवजष्ट्टयों के पश्चात,् ननम्नलिखित िम संख्या और प्रपवजष्ट्टयां अंतःस्थापपत की जाएंगी, अथाषत ् :— “21. महाराष्ट्र राष्ट्रीय औद्योधगक इंजीननयरी मुंबई भारतीय प्रबंध संस्थान, मुंबई, सोसाइटी संस्थान, मुंबई ।”। रजजस्रीकरण अधधननयम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजजस्रीकृत सोसाइटी । __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 395 अंतर-सेना संगठन (कमान, ननयंत्रण और अनुशासन) अधिननयम, 2023 (2023 का अधिननयम संखयांक 28) [15 अगस्त, 2023] ऐसे सेना कार्मकि ों, जो वायु सने ा अधिननयम, 1950, सेना अधिननयम,1950 और नौसेना अधिननयम, 1957 के अध्यिीन हैं, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कतव्ि यों के उधित ननवहि न के र्िए, अपनी कमान के अिीन सेवा कर रहे हैं या उससे संिग्न हैं, के संबंि में अंतर-सेना संगठनों के कमांडर-इन-िीफ या समादेशक आफफसर को सशक्त करने के र्िए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंधगक ववषयों का उपबंि करने के र्िए अधिननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— अध्याय 1 प्रारंर्िक 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप्त नाम अंतर-सेना संगठन (कमान, ननयंत्रण और संक्षिप्त नाम अनुशासन) अधधननयम, 2023 है । और प्रारंभ। (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में, अधधसूचना द्वारा ननयत करे ।396 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— अधधननयम का 2. इस अधधननयम के उपबंध, उन सभी व्यक्ततयों को, जो वायु सेना अधधननयम, िागू होना । 1950, सेना अधधननयम, 1950 और नौसेना अधधननयम, 1957 के अध्यधीन हैं तथा ऐस े 1950 का 45 1950 का 46 अन्द्य बिों के व्यक्ततयों को, जो अंतर-सेना संगठन में काय ष कर रहे हैं या उनसे संिग्न 1957 का 62 हैं, क्जन्द्हें केन्द्रीय सरकार, धारा 4 के अधीन अधधसूचना द्वारा ववननर्दषष्ट करे, िाग ू होंगे । पररभार्ाएं । 3. (1) इस अधधननयम में, जब तक कक संदभ ष से अन्द्यथा अपेक्षित न हो,— (क) “एयर आकिसर” से ग्रुप कैप्टन के रैंक से ऊपर का वायु सेना का कोई आकिसर अलभप्रेत है ; (ि) “चीि आि डििेंस स्टाि” से, यथाक्स्थनत, ननयलमत सेना या भारतीय नौसेना या भारतीय वायु सेना का कोई आकिसर अलभप्रेत है, क्जसे इस रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा ननयुतत ककया गया है ; (ग) “कमांिर-इन-चीि” से ननयलमत सेना का जनरि आकिसर या भारतीय नौसेना का फ्िैग आकिसर या वायु सेना का कोई एयर आकिसर, क्जसे ककसी संयुतत सेना कमान का कमांिर-इन-चीि ननयुतत ककया गया है या उसकी अनुपक्स्थनत में ऐसा आकिसर, जो कमान करता है, अलभप्रेत है ; (घ) “कमान अधधकारी” से ककसी यूननट, पोत या स्थापन का वास्तव में कमान करने वािा कोई अधधकारी अलभप्रेत है और इसके अंतगतष उस रूप में, यथाक्स्थनत, ककसी अंतर-सेना संगठन का कमांिर-इन-चीि या समादेशक आकिसर सक्म्मलित है ; (ङ) “फ्िैग आकिसर” से फ्िीट-एिलमरि, एिलमरि, वाइस-एिलमरि या ररयर- एिलमरि अलभप्रेत है ; (च) “जनरि आकिसर” से बबग्रेडियर के रैंक से ऊपर का सेना का ननयलमत आकिसर अलभप्रेत है ; (छ) “अंतर-सेना संगठन” स े िौज का कोई ननकाय अलभप्रेत है, क्जसके अंतगतष वायु सेना अधधननयम, 1950, सेना अधधननयम, 1950 और नौसेना 1950 का 45 अधधननयम, 1957 या उतत अधधननयमों में स े ककन्द्हीं दो अधधननयमों के अधीन 1950 का 46 1957 का 62 आने वािे व्यक्ततयों से लमिकर बनने वािी संयुतत सेना कमान भी है ; (ज) “अधधसूचना” से राजपत्र में प्रकालशत अधधसूचना अलभप्रेत है ; (झ) ककसी अंतर-सेना संगठन के संबंध में “आकिसर” से, यथाक्स्थनत, वायु सेना अधधननयम, 1950 की धारा 4 के िंि (23) या सेना अधधननयम, 1950 की धारा 3 के 1950 का 45 िंि (18) या नौसेना अधधननयम, 1957 की धारा 3 के िंि (16) में यथा पररभावर्त 1950 का 46 1957 का 62 कोई आकिसर अलभप्रेत है ; (ञ) ककसी अंतर-सेना संगठन के “समादेशक आकिसर” से या तो ननयलमत सेना का जनरि आकिसर या भारतीय नौसेना का फ्िैग आकिसर या वायु सेना का एयर आकिसर, क्जसे संयुतत सेना कमान से लभन्द्न अंतर-सेना संगठन के समादेशक आकिसर के रूप में ननयुतत ककया गया है और उसकी अनुपक्स्थनत में ऐसा आकिसर, जो कमान करता है, अलभप्रेत है;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 397 (ट) “ववननयम” स े संबंधधत सेना अधधननयमों के अधीन बनाए गए ववननयम अलभप्रेत हैं ; (ठ) “ननयम” से, यथाक्स्थनत, इस अधधननयम के और संबंधधत सेना अधधननयमों के अधीन बनाए गए ननयम अलभप्रेत हैं ; 1950 का 45 (ि) “सेना अधधननयम” से वायु सेना अधधननयम, 1950 या सेना अधधननयम, 1950 1950 का 46 या नौसेना अधधननयम, 1957 या उतत अधधननयमों में से कोई दो अधधननयम या उतत 1957 का 62 सभी अधधननयम अलभप्रेत हैं ; (ढ) “सेना कालमकष ” से ऐसे व्यक्तत अलभप्रेत हैं, क्जनको कोई भी सेना अधधननयम िागू होता है । (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुतत हैं और पररभावर्त नहीं है, ककंतु वाय ु 1950 का 45 सेना अधधननयम, 1950 या सेना अधधननयम, 1950 या नौसेना अधधननयम, 1957 में 1950 का 46 पररभावर्त हैं, के क्रमश: वही अथ ष होंग,े जो उतत अधधननयमों में उनके हैं । 1957 का 62 अध्याय 2 कनतपय बिों के र्िए ववशेष उपबंि 4. (1) केन्द्रीय सरकार, अधधसूचना द्वारा, ककसी बि या उसके ककसी भाग को, केन्द्रीय सरकार के अधीन क्जसे उतत सरकार के प्राधधकार के अधीन भारत में समुत्थावपत और बनाए रिा गया है, कनतपय बिों ववननर्दषष्ट कर सकेगी, क्जसको इस अधधननयम के सभी या कोई उपबंध, उपांतरणों सर्हत के लिए ववशेर् या रर्हत िागू होंगे और तद्नुसार, धारा 3 की उपधारा (1) के िंि (i) में ननर्दषष्ट सभी उपबंध । अधधकाररयों को उतत बिों से संबंधधत, संबद्ध अधधननयमों के अथाांतगतष अधधकारी समझा जाएगा । (2) उपधारा (1) के अधीन अधधसूचना जारी ककए जाने पर, ऐसे बि या उसके ककसी भाग को शालसत करने वािे संबंधधत अधधननयमों के अधीन सभी अनुशासननक और प्रशासननक शक्ततयों, क्जनके अंतगतष ऐसे बि या उसके ककसी भाग को शालसत करने वािे ऐसे अधधननयमों के अधीन जारी अधधदेशों या कमीशनों द्वारा प्रदत्त शक्ततयां भी हैं, का प्रयोग करने का प्राधधकार, यथाक्स्थनत, अंतर-सेना संगठन के कमांिर-इन-चीि या समादेशक आकिसर में ननर्हत होगा । (3) जहां इस अधधननयम का कोई उपबंध, उपधारा (2) में ननर्दषष्ट ककसी बि या उसके भाग को िागू होता है, वहां, केन्द्रीय सरकार, अधधसूचना द्वारा, यह ननदेश दे सकेगी कक उस बि या उसके भाग के संबंध में इस अधधननयम के उपबंधों के प्रवतनष स े आनुर्ंधगक अधधकाररता, शक्ततयां या कतव्ष यों का ननवषहन या अनुपािन ककस प्राधधकारी या ककस अधधकारी द्वारा ककया जाएगा । अध्याय 3 अंतर-सेना संगठन और उसके अधिकाररयों का गठन 5. (1) केन्द्रीय सरकार, अधधसूचना द्वारा, एक अंतर-सेना संगठन का गठन कर अंतर-सने ा सगं ठन या सयं ुतत सने ा सकेगी, क्जसमें ऐसी यूननट या सेना कालमकष , जो सेना अधधननयमों के ककसी भी सने ा कमान का गठन । अधधननयम के अधीन हैं, यथाक्स्थनत, कमांिर-इन-चीि या समादेशक आकिसर की कमान के अधीन है, से लमिकर बनने वािी संयुतत सेना कमान है, सक्म्मलित हो सकेगी ।398 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकालशत ककसी आदेश द्वारा, यह ननदेश दे सकेगी कक, यथाक्स्थनत, कमांिर-इन-चीि या समादेशक आकिसर द्वारा प्रयोततव्य ककसी शक्तत का, उतत सरकार द्वारा ववशर्े रूप स े इस ननलमत्त सशतत ककसी अन्द्य अधधकारी द्वारा भी प्रयोग ककया जा सकेगा । ववद्यमान अंतर- 6. (1) इस अधधननयम में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी,— सेना सगं ठन और (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गर्ठत और इस अधधननयम के प्रारंभ की तारीि कमांिर-इन-चीि से ठीक पहिे उस रूप में काय ष करने वािे अंतर-सेना संगठनों को, इस अधधननयम या समादेशक के उपबंधों के अधीन गर्ठत हुआ समझा जाएगा ; आकिसर का बना रहना । (ि) यथाक्स्थनत, अंतर-सेना संगठन का कमांिर-इन-चीि या समादेशक आकिसर, क्जसे इस अधधननयम के प्रारंभ होने की तारीि से ठीक पहिे ननयुतत ककया गया है और उस रूप में काय ष कर रहा है, इस अधधननयम के उपबंधों के अधीन ननयुतत ककया गया समझा जाएगा । (2) इस अधधननयम में अंतववषष्ट कोई बात, इस अधधननयम के प्रारंभ से ठीक पहिे की गई ककसी कारषवाई या ककए गए ककसी कृत्य को, यथाक्स्थनत, अंतर-सेना संगठन या अंतर-सेना संगठन के कमांिर-इन-चीि या समादेशक आकिसर द्वारा, उस समय िाग ू ककसी ववधध के अधीन उस रूप में काय ष करते समय अववधधमान्द्य नहीं करेगी । कमांिर-इन-चीि 7. (1) यथाक्स्थनत, ककसी अतं र-सेना संगठन का कमांिर-इन-चीि या समादेशक या समादेशक आकिसर ऐसे अंतर-सेना संगठन का प्रमुि होगा और उस अंतर-सेना संगठन में सेवा कर आकिसर की रहे या उससे संिग्न कालमकष ों पर अनुशासन बनाए रिने और उनके कतव्ष यों के उधचत शक्ततया ं । ननवहष न के प्रयोजन के लिए कमान और ननयंत्रण करेगा । (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, यथाक्स्थनत, अंतर-सेना संगठन का कमांिर- इन-चीि या समादेशक आकिसर, उनमें ववर्हत सभी अनुशासननक और प्रशासननक शक्ततयों का प्रयोग करने के लिए, जो ननम्नलिखित के द्वारा प्रयोततव्य होगी, सिम होंगे— (क) सेना को कमान करने वािा जनरि आकिसर ; (ि) ककसी नौसेना कमान का चीि कमांडिगं फ्िैग आकिसर ; (ग) ककसी एयर कमान का चीि कमांडिगं एयर आकिसर ; (घ) सेना अधधननयमों या तद्धीन बनाए गए ननयमों और ववननयमों में ववननर्दषष्ट कोई अन्द्य आकिसर या प्राधधकारी क्जसके अंतगषत ऐसे सेना अधधननयमों के उपबंधों के अधीन जारी अधधदेशों या कमीशनों द्वारा प्रदत्त शक्ततयां भी हैं ; और (ङ) कोई अन्द्य अधधकारी या प्राधधकारी, जो धारा 4 के अधीन जारी अधधसूचना में ववननर्दषष्ट ककया जाए । कमान अधधकारी । 8. ककसी अंतर-सेना संगठन का कमान अधधकारी, ककसी यूननट, पोत या स्थापन पर कमान करने के अनतररतत, ऐसे अंतर-सेना संगठनों के संबंध में ऐसे कतव्ष यों का भी ननवहष न करेगा जो उसे, यथाक्स्थनत, उसके कमांिर-इन-चीि या समादेशक आकिसर द्वारा सौंपे जाएं और वह उस अंतर-सेना संगठन में ननयुतत, प्रनतननयुतत, तैनात या उनसेअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 399 संिग्न कालमकष ों के लिए सभी अनुशासननक या प्रशासननक कारषवाइयां आरंभ करने के लिए सशतत होगा । 9. अंतर-सेना संगठन का अधीिण केन्द्रीय सरकार में ननर्हत होगा, क्जसके पास केन्द्रीय सरकार का अधीिण । ऐसे प्रत्येक संगठन को, राष्रीय सुरिा या साधारण प्रशासन से संबंधधत ककन्द्हीं ववर्यों पर ननदेश जारी करने की शक्तत होगी, यर्द वह िोकर्हत में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है । 10. सेना अधधननयमों में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, व्यक्ततयों को सकक्रय सेवा में अधधसूचना द्वारा यह घोवर्त कर सकेगी कक कोई सेना कालमकष या सेना कालमकष ों का घोवर्त करने वग,ष क्जनको सेना अधधननयम िागू होते हैं, ऐसे ककसी अंतर-सेना संगठन के संदभ ष में, की शक्तत । क्जसमें वह या वे सेवा कर रहा है या रहे हैं या उसस े सिं ग्न हैं या इस अधधननयम के ककसी उपबंध के प्रनतननदेश को, इस अधधननयम और सेना अधधननयमों के अथाांतगतष उनका सकक्रय सेवा में होना समझा जाएगा । अध्याय 4 प्रकीण ि 11. केन्द्रीय सरकार, इस अधधननयम के उपबंधों को कायाक्षन्द्वत करने के प्रयोजन ननयम बनाने की शक्तत । के लिए ननयम बना सकेगी । 12. इस अधधननयम के उपबंधों का, तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध में या इस इस अधधननयम का अध्यारोही अधधननयम से लभन्द्न ककसी ववधध के आधार पर प्रभाव रिन े वािे ककसी लिित में प्रभाव । उसस े असंगत ककसी बात के होत े हुए भी प्रभाव होगा। 13. इस अधधननयम के अधीन सद्भावपूवकष की गई या की जाने के लिए सद्भावपूवकष की गई कारषवाई आशनयत ककसी बात के लिए, कोई वाद या अन्द्य ववधधक कायवष ाही ककसी व्यक्तत के का संरिण । ववरुद्ध नहीं होगी । 14. (1) यर्द इस अधधननयम के उपबंधों को प्रभावी करन े में कोई कर्ठनाई उत्पन्द्न कर्ठनाइयों को दरू करन े की होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकालशत आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, शक्तत । जो इस अधधननयम के उपबंधों से असंगत न हो, जो कर्ठनाई को दरू करन े के लिए आवश्यक प्रतीत हो : परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधधननयम के प्रारंभ स े तीन वर् ष की समाक्प्त के पश्चात ् नहीं ककया जाएगा। (2) इस धारा के अधीन ककया गया प्रत्येक आदेश, ककए जाने के पश्चात,् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समि रिा जाएगा । 15. इस अधधननयम के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक ननयम, ननयमों का संसद् के समि बनाए जाने के पश्चात,् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समि, जब वह सत्र में हो, रिा जाना । कुि तीस र्दन की अवधध के लिए रिा जाएगा, यह अवधध एक सत्र में अथवा दो या अधधक आनुक्रलमक सत्रों में परू ी हो सकेगी और यर्द उस सत्र के या पूवोतत आनुक्रलमक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूव ष दोनों सदन, यथाक्स्थनत, ऐसे ननयम में कोई पररवतनष करन े के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कक ननयम नहीं बनाने चार्हए तो तत्पश्चात ् ननयम ऐसे पररवनततष रूप में ही प्रभावी होंगे या ननष्प्रभावी400 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— होंगे, तथावप, ऐसे पररवतनष या ननष्प्रभावी होने से, उसके अधीन पहिे की गई ककसी बात की ववधधमान्द्यता पर प्रनतकूि प्रभाव नहीं पडेगा । __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 401 अधिवक्ता (सशं ोिन) अधिननयम, 2023 (2023 का अधिननयम संखयांक 33) [8 दिसम्बर, 2023] अधिवक्ता अधिननयम, 1961 का और संशोिन करन े के लिए अधिननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में ससं द् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप्त नाम अधधवक्ता (सशं ोधन) अधधननयम, 2023 संक्षिप्त नाम है । और प्रारंभ । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा, ननयत करे । 1961 का 25 2. अधधवक्ता अधधननयम, 1961 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् मूि अधधननयम कहा नई धारा 45क गया है) की धारा 45 के पश्चात,् ननम्नलिखित धारा अंत:स्थापपत की जाएगी, अथाषत ् :— का अंत:स्थापन ।402 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— दिािों की सूची ‘45क. (1) प्रत्येक उच्च न्द्यायािय, जजिा न्द्यायाधीश, सत्र न्द्यायाधीश, जजिा बनाने और उन्द्हें मजजस्रेट और प्रत्येक राजस्व अधधकारी, जो जजिे के किेक्टर की पंजक्त से नीचे का प्रकालशत करने न हो (प्रत्येक जहां तक उनके या स्वयं के न्द्यायािय और न्द्यायाियों, यदद कोई हो, की शजक्त । का संबंध है, जो उसके अधीनस्थ हो) अपने समाधान के लिए, या ककसी भी अधीनस्थ न्द्यायािय के समाधान के लिए, साधारण ख्यानत के साक्ष्य द्वारा या अन्द्यथा, जैसा उपधारा (3) में उपबंधधत ककए गए अनुसार अभ्यासतः दिािों के रूप में काय ष करने के लिए साबबत व्यजक्तयों की सूची पवरधचत और प्रकालशत कर सकेगा, और समय-समय पर, ऐसी सूधचयों में पररवतनष और संशोधन कर सकेगा । स्पष्टीकरण—ककसी न्द्यायािय या राजस्व-कायाषिय में पवधध व्यवसानययों के रूप में व्यवसाय करने के हकदार व्यजक्तयों के संगम की ककसी बैठक में, जो पवशेर् रूप से इस प्रयोजन के लिए बुिाई जाती है, उपजस्थत सदस्यों के बहुमत द्वारा ककसी व्यजक्त को दिाि घोपर्त करने या न करने का प्रस्ताव पाररत करना, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यजक्त की साधारण ख्यानत का साक्ष्य होगा । (2) ककसी व्यजक्त का नाम ककसी ऐसी सूची में तब तक शालमि नहीं ककया जाएगा, जब तक कक उसे इस तरह शालमि ककए जाने के पवरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे ददया गया हो । (3) उपधारा (1) के अधीन दिािों की सूची पवरधचत करने और प्रकालशत करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधधकारी, ऐस े प्राधधकारी के अधीनस्थ ककसी न्द्यायािय को, दिाि होने के लिए अलभकधथत या संददग्ध ककन्द्हीं व्यजक्तयों के नाम भेज सकेगा और यह आदेश दे सकेगा कक न्द्यायािय ऐस े व्यजक्तयों के संबंध में जांच करे ; और तदपु रर अधीनस्थ न्द्यायािय ऐसे व्यजक्तयों के आचरण की जांच करवाएगा तथा, ऐसे प्रत्येक व्यजक्त को उपधारा (2) में यथा उपबंधधत हेतुक दलशतष करने का अवसर ददए जाने के पश्चात,् उस प्राधधकारी को ररपोटष करेगा, जजसने प्रत्येक ऐसे व्यजक्त के नाम की जांच का आदेश ददया है, जो अधीनस्थ न्द्यायािय के समाधानप्रद रूप में दिाि साबबत हो चुका है ; और वह प्राधधकारी, ऐसे ककसी व्यजक्त का नाम उस प्राधधकारी द्वारा पवरधचत और प्रकालशत दिािों की सूची में शालमि कर सकेगा : परंतु ऐसा प्राधधकारी, ऐसे ककसी व्यजक्त को सुनेगा, जो अपना नाम इस प्रकार शालमि ककए जाने से पूव,ष उसके समि उपजस्थत होता है और सुने जाने की वांछा करता है । (4) ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रनत ऐसे प्रत्येक न्द्यायािय में टांगकर रिी जाएगी, जजससे वह संबंधधत है । (5) न्द्यायािय या न्द्यायाधीश, साधारण या पवशेर् आदेश द्वारा, ऐस े ककसी भी व्यजक्त को न्द्यायािय की प्रसीमा से बाहर कर सकेगा, जजसका नाम ऐसी ककसी सूची में शालमि है । (6) कोई व्यजक्त, जो ऐसी ककसी सूची में अपना नाम शालमि होने के दौरान दिाि के रूप में काय ष करता है, तो उस े कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुमाषने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा । (7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 403 (क) “न्द्यायाधीश” से प्रत्येक लसपवि और दांडडक न्द्यायािय में पीठासीन न्द्यानयक अधधकारी अलभप्रेत है, चाहे वह ककसी भी पदनाम से नामननददषष्ट हो ; (ि) “अधीनस्थ न्द्यायािय” से उच्च न्द्यायािय के अधीनस्थ सभी न्द्यायािय अलभप्रेत हैं, जजनमें तत्समय प्रवत्तृ ककसी पवधध के अधीन स्थापपत िघुवाद न्द्यायािय भी हैं ; (ग) “राजस्व-कायाषिय” के अन्द्तगतष भूधारकों और उनके ककराएदारों या अलभकताषओं से संबंधधत तत्समय प्रवत्तृ ककसी पवधध के अधीन वादों का पवचारण करने वािे सभी न्द्यायािय (लसपवि न्द्यायाियों से लभन्द्न) भी हैं ; (घ) “दिाि” स े ऐसा व्यजक्त अलभप्रेत है, जो,— (i) ककसी पवधध व्यवसायी स े ककसी पाररश्रलमक के प्रनतफिस्वरूप ककसी पवधधक कारबार में पवधध व्यवसायी का ननयोजन उपाप्त करता है ; या जो ककसी पवधध व्यवसायी को या ककसी पवधधक कारबार में दहतबद्ध ककसी व्यजक्त को, उनमें से ककसी स े भी ककसी पाररश्रलमक के प्रनतफिस्वरूप, ऐसे कारबार में पवधध व्यवसायी का ननयोजन उपाप्त कराने का प्रस्ताव करता है ; या (ii) जो ऐसे उपापन के प्रयोजनों के लिए, लसपवि या दांडडक न्द्यायाियों या राजस्व-कायाषियों, या रेिव े स्टेशनों, उतरने के स्थानों, वासा स्थिों या सावजष ननक ररसोटष के अन्द्य स्थानों की प्रसीमाओं में बार-बार आता-जाता है ।’। 3. मूि अधधननयम की धारा 50 में, उपधारा (5) के पश्चात,् ननम्नलिखित उपधारा धारा 50 का अंत:स्थापपत की जाएगी, अथाषत ् :— संशोधन । 1961 का 25 “(6) ऐसी तारीि को, जजसको अधधवक्ता अधधननयम, 1961 की धारा 45क 1879 का 18 प्रवत्तृ होती है, पवधध व्यवसायी अधधननयम, 1879 की धारा 1, धारा 3 और धारा 36 ननरलसत हो जाएगी ।”। __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 405 जम्‍म-ू कश्‍मीर‍पुनर्ठग न‍(संशोधन)‍ अधधननयम,‍2023 (2023‍का‍अधधननयम‍संखयांक‍35) [15‍दिसम्बर,‍2023] जम्‍मू-कश्‍मीर‍पुनर्ठग न‍अधधननयम,‍2019 का‍और‍संशोधन करने‍के‍लिए अधधननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप् त नाम जम् मू-कश् मीर पुनगठष न (संशोधन) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ । अधधननयम, 2023 है । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा ननयत करे ।406 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— धारा 14 का 2. जम् मू-कश् मीर पुनगठष न अधधननयम, 2019 (जजसे इसमें इसके पश् चात ् मूि 2019 का 34 संशोधन । अधधननयम कहा गया है) की धारा 14 में,— (i) उपधारा (3) में, ननम् नलिखित परंतुक अंत:स् थापपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘परंतु धारा 60 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर पुनगठष न (संशोधन) अधधननयम, 2023 के प्रारंभ की तारीि से ही इस उपधारा के उपबंध उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो अंक “107” के स् थान पर अंक “114” रिा गया हो’; (ii) उपधारा (10) के स् थान पर, ननम् नलिखित उपधारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— ‘(10) िोक प्रनतननधधत् व अधधननयम, 1950 की दसू री अनुसूची में, 1950 का 43 “II. संघ राज् यिेत्र” उपशीर्कष के अधीन, “जम्मू-कश्मीर” स े संबंधधत क्रम संख यांक 3 के सामने स्तंभ 2 से स्तंभ 7 के अधीन प्रपवजटियों के स्थान पर, ननम् नलिखित प्रपवजट ियां क्रमशः रिी जाएंगी, अथाषत ् :— 1 2 3 4 5 6 7 “3. जम् मू-कश् मीर 90 7 9 90 7 9”।’ नई धारा 15क 3. मूि अधधननयम की धारा 15 के पश् चात,् ननम् नलिखित धाराएं अंत:स् थापपत और 15ि का की जाएंगी, अथाषत ् :— अंत:स् थापन । कश् मीरी ‘15क. धारा 14 की उपधारा (3) में ककसी बात के होते हुए भी, जम् मू- पवस्थापपतों का कश् मीर संघ राज् यिेत्र का उपराज् यपाि, जम् मू-कश् मीर पवधानसभा में कश् मीरी नामननदेशन । पवस्थापपतों के समुदाय स े दो से अनधधक सदस् यों को नामननदेलशत कर सकेगा, जजनमें से एक महहिा होगी । स्‍पष्‍टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “पवस्थापपत” पद का वही अथ ष होगा जो जम् मू-कश् मीर पवस्थापपत अचि संपपत्त (परररिण, संरिण और करस् थम ् पवक्रय पर प्रनतबंध) अधधननयम, 1997 की धारा 2 के िंड (ङ) में 1997 का जम्मू- उसका है । कश्मीर अधधननयम 16 पवस् थापपत 15ि. धारा 14 की उपधारा (3) में ककसी बात के होते हुए भी, जम् मू- व् यज‍ तयों का कश् मीर संघ राज् यिेत्र का उपराज् यपाि, पाककस् तान अधधकृत जम् म-ू कश् मीर से नामननदेशन । पवस् थापपत व् यज‍ तयों में से एक सदस् य को जम् म-ू कश् मीर पवधान सभा में नामननदेलशत कर सकेगा । स्‍पष्‍टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “पवस् थापपत व्य ज‍ त” पद स े ऐसा कोई व् यज‍ त अलभप्रेत है जजसने भारत और पाककस्त ान के डोलमननयन की स् थापना ककए जाने के कारण या लसपवि उपद्रव या वतमष ान में पाककस् तान के अधधभोग के अधीन तत् कािीन जम् मू-कश् मीर राज् य के ककसी िेत्र में ऐस े उपद्रवों के भय के कारण वर् ष 1947-48, वर् ष 1965 और वर् ष 1971 के दौरान ऐसे िेत्र में ऐस े उपद्रवों के कारण अपने ननवास स् थान को छोड़ हदया था या उससे पवस् थापपत हो गया था और जो तत्पश्चात ् ऐसे िेत्र स े बाहर ननवासअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 407 करता रहा है तथा इसके अंतगतष ककसी ऐसे व् यज‍ त का हहत-उत्तराधधकारी भी है ।’। __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 409 के न्द्रीय विश्िविद्यालय (संशोधन) , 2023 अधधननयम (2023 का अधधननयम संखयांक 36) [17 दिसम्बर, 2023] केन्द्रीय विश्िविद्यालय अधधननयम, 2009 का और संशोधन करने के ललए अधधननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय ववश्वववद्यािय (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधधननयम, 2023 है । और प्रारंभ । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा ननयत करे ।410 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— नई धारा 3छ का 2. केन्द्रीय ववश्वववद्यािय अधधननयम, 2009 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् मूि 2009 का 25 अंतःस्थापन । अधधननयम कहा गया है) की धारा 3च के पश्चात,् ननम्नलिखित धारा अंतःस्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— सम्माक्का “3छ. भारत की जनजातीय जनता के लिए मुख्यतः उच्चतर लशिा और सारक्का केन्द्रीय अनुसंधान प्रसुववधाओं के अवसर प्रदान करने के लिए, एक जनजातीय जनजातीय ववश्वववद्यािय की स्थापना की जाएगी, जो सम्माक्का सारक्का केन्द्रीय जनजातीय ववश्वववद्यािय की स्थापना । ववश्वववद्यािय नाम से ज्ञात एक ननगलमत ननकाय होगा, जजसकी राज्यिेत्रीय अधधकाररता का ववस्तार इस अधधननयम की पहिी अनुसूची में यथाववननर्दषष्ट संपूणष तेिंगाना राज्य पर होगा ।”। पहिी अनुसूची 3. मूि अधधननयम की पहिी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधधत का संशोधन । प्रववजष्टयों के पश्चात,् ननम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रववजष्टया ं अंतःस्थावपत की जाएंगी, अथाषत ् :— “17. तेिंगाना सम्माक्का सारक्का केन्द्रीय संपूण ष तेिंगाना जनजातीय ववश्वववद्यािय राज्य ।”। __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 411 जम्मू-कश्मीर पुनर्ठग न (दसू रा संशोधन) अधधननयम, 2023 (2023 का अधधननयम संखयांक 38) [20 ददसम्बर, 2023] जम्मू-कश्मीर पुनर्ठग न अधधननयम, 2019 का और संशोधन करने के लिए अधधननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप् त नाम जम्म-ू कश्मीर पुनगठष न (दसू रा संक्षिप्त नाम और प्रारंभ । संशोधन) अधधननयम, 2023 है । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा ननयत करे । 2019 का 34 2. जम्मू-कश्मीर पुनगठष न अधधननयम, 2019 की धारा 14 के पश्चात,् नई धारा 14क ननम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापपत की जाएंगी, अथाषत ् :— और धारा 14ि का अंत:स्थापन ।412 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— जम्म-ूकश्मीर संघ “14क. (1) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में महहिाओं के राज्यिेत्र पवधान लिए स्थान आरक्षित ककए जाएंग े । सभा में महहिाओ ं (2) धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन आरक्षित स्थानों के यथाशक्य के लिए स्थानों का आरिण । ननकटतम एक-नतहाई स्थान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में अनुसूधचत जानतयों या अनुसूधचत जनजानतयों से संबंधधत महहिाओं के लिए आरक्षित ककए जाएंग े । (3) जम्म-ू कश्मीर संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में प्रत्यि ननवाषचन द्वारा भरे जाने वाि े स्थानों की कुि संख्या के यथाशक्य ननकटतम एक-नतहाई स्थान (जजसके अंतगषत अनुसूधचत जानतयों और अनुसूधचत जनजानतयों स े संबंधधत महहिाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सजम्मलित है), ऐसी रीनत में, महहिाओ ं के लिए आरक्षित ककए जाएंगे, जजस े संसद्, पवधध द्वारा अवधाररत करे । महहिाओ ं के लिए 14ि. (1) इस अधधननयम के उपबंधों में अंतपवष्ष ट ककसी बात के होते हुए स्थानों के भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में महहिाओं के लिए स्थानों आरिण का के आरिण से संबंधधत उपबंध, जम्मू-कश्मीर पुनगठष न (दसू रा संशोधन) प्रभावी होना । अधधननयम, 2023 के प्रारंभ के पश्चात,् की गई पहिी जनगणना के सुसंगत आकडों को प्रकालशत हो जाने के पश्चात,् इस प्रयोजन के लिए पररसीमन ककए जाने के पश्चात ् प्रभावी होंगे तथा जम्मू-कश्मीर पुनगठष न (दसू रा संशोधन) अधधननयम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर् ष की अवधध का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे । (2) धारा 14क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में महहिाओं के लिए आरक्षित स्थान ऐसी तारीि तक आरक्षित रहेंगे, जो संसद् पवधध द्वारा अवधाररत करे । (3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में महहिाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, ऐस े पश्चातवती पररसीमन काय ष के पश्चात,् उस रूप में प्रभावी होगा, जैसा संसद् पवधध द्वारा अवधाररत करे । (4) धारा 14क की कोई बात, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में ककसी प्रनतननधधत्व को तब तक प्रभापवत नहीं करेगी, जब तक कक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र की उस समय पवद्यमान पवधान सभा का पवघटन नहीं हो जाता है ।”। __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 413 संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधधननयम, 2023 (2023 का अधधननयम संखयांक 39) [20 दिसम्बर, 2023] संघ राज्यक्षेत्र शासन अधधननयम, 1963 का और संशोधन करने के लिए अधधननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप् त नाम संघ राज्यिेत्र शासन (संशोधन) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ । अधधननयम, 2023 है । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा ननयत करे । 1963 का 20 2. संघ राज्यिेत्र शासन अधधननयम, 1963 की धारा 3 के पश्चात,् नई धारा 3क ननम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापपत की जाएंगी, अथाषत ् :— और धारा 3ि का अंत:स्थापन ।414 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— पुडुचेरी संघ “3क. (1) पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में महहिाओं के लिए राज्यिेत्र की स्थान आरक्षित ककए जाएंग े । पवधान सभा में महहिाओ ं के लिए (2) पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में अनुसूधचत जानतयों के स्थानों का लिए आरक्षित स्थानों के यथाशक्य ननकटतम एक-नतहाई स्थान महहिाओं के आरिण । लिए आरक्षित ककए जाएंग े । (3) पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में प्रत्यि ननवाषचन द्वारा भरे जाने वाि े स्थानों की कुि संख्या के यथाशक्य ननकटतम एक-नतहाई स्थान (जजनके अंतगषत अनुसूधचत जानतयों से संबंधधत महहिाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सजम्मलित है), ऐसी रीनत में, जो संसद्, पवधध द्वारा अवधाररत करे, महहिाओं के लिए आरक्षित ककए जाएंगे । महहिाओ ं के लिए 3ि. (1) इस अधधननयम के उपबंधों में अंतपवष्ष ट ककसी बात के होते हुए स्थानों के भी, पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में महहिाओं के लिए स्थानों के आरिण का आरिण से संबंधधत उपबंध, संघ राज्यिेत्र शासन (सशं ोधन) अधधननयम, प्रभावी होना । 2023 के प्रारंभ के पश्चात ् हुई पहिी जनगणना के सुसंगत आकडों को प्रकालशत ककए जाने के पश्चात,् इस प्रयोजन के लिए पररसीमन कारषवाई ककए जाने के पश्चात ् प्रभावी होंगे और संघ राज्यिेत्र शासन (संशोधन) अधधननयम, 2023 के प्रारंभ से पन्द्रह वर् ष की अवधध का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे । (2) धारा 3क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में महहिाओं के लिए स्थान, ऐसी तारीि तक आरक्षित बने रहेंगे, जो संसद् पवधध द्वारा अवधाररत करे । (3) पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में महहिाओं के लिए आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम, ऐसी पश्चातवती पररसीमन कारषवाई के पश्चात ् प्रभावी होगा, जो संसद् पवधध द्वारा अवधाररत करे । (4) धारा 3क की कोई बात, पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा में ककसी प्रनतननधधत्व को तब तक प्रभापवत नहीं करेगी, जब तक कक तत्कािीन पवद्यमान पुडुचेरी संघ राज्यिेत्र की पवधान सभा का पवघटन नहीं हो जाता है ।”। __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 415 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधध (विशेष , 2023 उपबंध) िसू रा (संशोधन) अधधननयम (2023 का अधधननयम संखयांक 42) [24 दिसम्बर, 2023] दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधध (विशेष उपबंध) िसू रा अधधननयम, 2011 का और संशोधन करने के ललए अधधननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में ससं द् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. इस अधधननयम का संक्षिप्त नाम दिल्िी राष्ट्रीय राजधानी राज्यिेत्र ववधध (ववशेर् संक्षिप्त नाम । उपबंध) िसू रा (सशं ोधन) अधधननयम, 2023 है । 2011 का 20 2. दिल्िी राष्ट्रीय राजधानी राज्यिेत्र ववधध (ववशेर् उपबंध) िसू रा अधधननयम, 2011 वहृ त ् नाम का (जजसे इसमें इसके पश्चात ् मिू अधधननयम कहा गया है) के वहृ त ् नाम में “2023” अंकों के संशोधन । स्थान पर, “2026” अंक रिे जाएंगे ।416 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— उद्िेलशका का 3. मूि अधधननयम की उद्िेलशका में,— संशोधन । (क) सातवें पैरा के स्थान पर, ननम्नलिखित पैरा अंत:स्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— “और राष्ट्रीय राजधानी राज्यिेत्र दिल्िी (अप्राधधकृत कािोननयों में ननवालसयों के संपवत्त अधधकारों की मान्यता) ववननयम, 2019 में यथाउपबंधधत अप्राधधकृत कािोननयों के लिए ववकास ननयंत्रण सजन्नयम 8 माच,ष 2022 को अधधसूधचत ककए गए हैं ; और अप्राधधकृत कािोननयों के ननवालसयों के स्वालमत्व अधधकारों को प्रित्त करने की प्रकिया और अप्राधधकृत कािोननयों के लिए ववकास ननयंत्रण सजन्नयमों के अनुसार कारषवाई प्रगनत पर है और इसमें समय िगेगा ;”; (ि) सतरहवें पैरा का िोप ककया जाएगा ; (ग) अंनतम पैरा में, “2023” अकं ों के स्थान पर, “2026” अंक रिे जाएंगे । धारा 1 का 4. मूि अधधननयम की धारा 1 की उपधारा (4) में, “2023” अंकों के स्थान पर, संशोधन । “2026” अंक रिे जाएंगे । धारा 3 का 5. मूि अधधननयम की धारा 3 में,— संशोधन । (क) उपधारा (3) में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2026” अंक रिे जाएंगे ; (ि) उपधारा (4) में, “2023” अंकों के स्थान पर, “2026” अंक रिे जाएंगे । __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 417 दरू सचं ार अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संखयांक 44) [24 ददसम्बर, 2023] दरू संचार सेवाओं और दरू सचं ार िेटवकक के ववकास, ववस्तार और प्रचालि; स्पेक्ट्रम के समिुदेशि से संबधंित ववधि का संशोिि और समेकि करिे तथा उससे संसक्ट्त और उससे आिुषंधिक ववषयों के ललए अधिनियम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— अध्याय 1 प्रारंलिक 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप्त नाम दरू संचार अधधननयम, 2023 है । संक्षिप्त नाम, ववस्तार और (2) इसका ववस्तार,— प्रारंभ । (i) संपूण ष भारत पर ; और (ii) भारत के बाहर, ककसी व्यक्तत द्वारा इस अधधननयम में यथा उपबंधधत ककसी अपराध के काररत ककए जाने या उसके उल्िंघन पर है ।418 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (3) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधधसूचना द्वारा ननयत करे और इस अधधननयम के लभन्द्न-लभन्द्न उपबंधों के लिए लभन्द्न-लभन्द्न तारीिें ननयत की जा सकेंगी और ऐसे ककसी उपबंध में इस अधधननयम के प्रारंभ के प्रनत ककसी ननदेश का यह अथ ष िगाया जाएगा कक वह उस उपबंध के प्रवत्तृ होने के प्रनतननदेश है । पररभार्ाएं । 2. इस अधधननयम में, जब तक कक संदभ ष से अन्द्यथा अपेक्षित न हो,— (क) “ननयत ददन” से ऐसा ददन अलभप्रेत है जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार अधधसूचना द्वारा ननयत करे ; (ि) रेडियो कितवेंसी या रेडियो कितवेंसी चैनि के “समनुदेशन” से ककसी रेडियो स्टेशन को ववननददषष्ट शतों के अधीन रेडियो कितवेंसी या रेडियो कितवेंसी चैनि का उपयोग करने की अनुज्ञा अलभप्रेत हैं ; (ग) “समनुदेलशती” से धारा 4 के अधीन रेडियो कितवेंसी या रेडियो कितवेंसी चैनि का समनुदेशन धारण करने वािा व्यक्तत अलभप्रेत है ; (घ) “प्राधधकार” से इस अधधननयम के अधीन— (i) दरू संचार सेवाएं प्रदान करन े ; (ii) दरू संचार नेटवकष की स्थापना, प्रचािन, रिरिाव या ववस्तार करन े ; या (iii) रेडियो उपस्कर रिने, के लिए प्रदत्त, चाहे ककसी भी नाम से ज्ञात, अनुज्ञा अलभप्रेत है ; (ङ) “प्राधधकृत इकाई” से धारा 3 के अधीन प्राधधकार धारण करने वािा व्यक्तत अलभप्रेत है ; (च) “महत्वपूण ष दरू संचार अवसंरचना” से धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अधधसूधचत दरू संचार नेटवकष अलभप्रेत है ; (छ) “संदेश” स े दरू संचार के माध्यम से भेजा गया कोई हस्तािर, संकेत, िेिन, पाठ, छवव, ध्वनन, वीडियो, िाटा स्रीम, आसूचना या सूचना अलभप्रेत है ; (ज) “राष्रीय आववृत्त आबंटन योजना” से स्पेतरम के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ककए गए मागदष शकष लसद्धांत अलभप्रेत है ; (झ) “अधधसूचना” से राजपत्र में प्रकालशत अधधसूचना अलभप्रेत है और “अधधसूधचत” पद का तद्नुसार अथ ष िगाया जाएगा ; (ञ) “व्यक्तत” में चाहे ककसी भी नाम से ज्ञात या ननददषष्ट, कोई व्यक्ष्ट, कोई कंपनी या संगम या व्यक्ष्टयों का ननकाय, चाहे ननगलमत हो या नहीं सक्म्मलित है ; (ट) “ववदहत” से इस अधधननयम के अधीन ननयमों द्वारा ववदहत अलभप्रेत है ; (ठ) “रेडियो उपस्कर” स े हटषजीएन या रेडियो तरंगों के माध्यम से दरू संचार के लिए उपयोग ककए जाने वािे या उपयोग ककए जाने में सिम दरू संचार उपस्कर अलभप्रेत हैं ; (ि) “रेडियो तरंगें” से ककसी कृत्रत्रम मागदष शनष के त्रबना अंतररि में प्रसाररत आववृत्तयों की ववद्युत चुंबकीय तरंगें अलभप्रेत हैं ; (ढ) “अनुसूची” से इस अधधननयम की अनुसूची अलभप्रेत है ;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 419 (ण) “स्पेतरम” से हटषजीएन या रेडियो तरंगों की आववृत्तयों की सीमा अलभप्रेत है ; (त) “दरू संचार” स े तार, रेडियो, आक्प्टकि या अन्द्य ववद्युत-चुंबकीय प्रणालियों द्वारा ककसी संदेश का पारेर्ण, उत्सजनष या प्राक्प्त, चाहे ऐसे संदेश उनके पारेर्ण, उत्सजनष या प्राक्प्त के क्रम में ककसी भी माध्यम स े पुनव्यवष स्था, गणना या अन्द्य प्रकक्रया के अधीन हो या नहीं, अलभप्रेत है ; (थ) “दरू संचार उपस्कर” से दरू संचार के लिए प्रयुतत या प्रयोततव्य कोई उपस्कर, साधधत्र, उपकरण, युक्तत, रेडियो स्टेशन, रेडियो उपस्कर, सामग्री, यंत्र या उपयोतता उपस्कर अलभप्रेत है, क्जसके अंतगतष ऐस े दरू संचार उपस्कर के साफ्टवेयर और समेककत आसूचना भी सक्म्मलित हैं ; और उसमें ऐसे उपस्कर सक्म्मलित नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधधसूधचत ककए जाएं ; (द) “दरू संचार पहचानकताष” से अंकों, वणों और प्रतीकों या उनके संयोजन की एक आविी अलभप्रेत है, क्जसका उपयोग ववलशष्ट रूप स े एक उपयोगकताष, दरू संचार सेवा, दरू संचार नेटवकष, दरू संचार नेटवकष के तत्वों, दरू सचं ार उपस्कर या प्राधधकृत इकाई की पहचान करन े के लिए ककया जाता है ; (घ) “दरू संचार नेटवकष” से दरू संचार उपस्कर या अवसंरचना की प्रणािी या प्रणालियों की आविी अलभप्रेत है, क्जसके अंतगतष दरू संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुतत या प्रयुतत ककए जाने के लिए आशनयत स्थिीय या उपग्रह नेटवकष या जिमग्न नेटवकष या ऐसे नेटवकों का समुच्चय सक्म्मलित है, परंतु उसमें ऐसे दरू संचार उपस्कर सक्म्मलित नहीं हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधधसूधचत ककए जाएं ; (न) “दरू संचार सेवाएं” से दरू संचार के लिए कोई सेवा अलभप्रेत है ; (प) “उपयोतता” से दरू संचार सेवा का उपयोग करने या अनुरोध करने वािा प्राकृनतक या ववधधक व्यक्तत अलभप्रेत है, ककंतु इसमें ऐसी दरू संचार सेवा या दरू संचार नेटवकष प्रदान करने वािा व्यक्तत सक्म्मलित नहीं है ; अध्याय 2 प्राधिकार और समिुदेशि की शक्क्ट्त 3. (1) कोई व्यक्तत जो— प्राधधकार । (क) दरू संचार सेवाएं प्रदान करने, (ि) दरू संचार नेटवकष की स्थापना, प्रचािन, रिरिाव या ववस्तार करने ; या (ग) रेडियो उपस्कर धारण करने, का आशय रिता है, वह केन्द्रीय सरकार से ऐसे ननबंधनों और शतों के अधीन रहते हुए, क्जसके अंतगतष ऐसी फीस या प्रभार भी है, जो ववदहत की जाए, प्राधधकार प्राप्त करेगा । (2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन ननयम बनाते समय, लभन्द्न-लभन्द्न प्रकार की दरू संचार सेवाओं, दरू संचार नेटवकष या रेडियो उपस्कर के प्राधधकार के लिए लभन्द्न- लभन्द्न ननबंधनों और शतों का उपबंध कर सकेगी । (3) केन्द्रीय सरकार, यदद यह अवधाररत करती है कक ऐसा करना िोकदहत में420 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— आवश्यक है, तो वह उपधारा (1) के अधीन प्राधधकार की अपेिा से ऐसी रीनत में, जो ववदहत की जाए, छूट प्रदान कर सकेगी । (4) भारतीय तार अधधननयम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रत्रकी अधधननयम, 1885 का 13 1933 का 17 1933 के अधीन ननयत ददन से पूव ष प्रदत्त कोई छूट इस अधधननयम के अधीन जारी रहेगी, जब तक कक केन्द्रीय सरकार अन्द्यथा अधधसूधचत न करे । (5) कोई प्राधधकृत इकाई, तत्समय प्रवतृ ककसी ववधध के अधीन रहते हुए, कोई ववियन, ननवविष यन या अजषन या अन्द्य प्रकार की पुनसरं चना कर सकेगी और कोई प्राधधकृत इकाई, जो ऐसी प्रकक्रया के अनुसरण में उभरती है, मूि प्राधधकृत इकाई पर िागू ऐसे ननबंधनों और शतों क्जसके अंतगतष फीस और प्रभार भी है और ऐसे अन्द्य ननबंधनों और शतों पर, जो ववदहत की जाएं, का पािन करेगी । (6) दरू संचार सेवाओ ं या दरू संचार नेटवकष की बाबत भारतीय तार अधधननयम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रत्रकी अधधननयम, 1933 के अधीन ननयत ददन से पवू ष 1885 का 13 प्रदत्त चाहे ककसी भी नाम से ज्ञात अनुज्ञक्प्त, रक्जस्रीकरण, अनुज्ञा— 1933 का 17 (क) जहां एक ननक्श्चत ववधधमान्द्यता अवधध दी गई है, सुसंगत प्राधधकार ऐसी अनुज्ञक्प्त या रक्जस्रीकरण या अनुज्ञा के अधीन ननबंधनों और शतों के अधीन और उसमें यथा ववननददषष्ट अवधध के लिए काम करना जारी रिने के लिए हकदार होगा या सुसंगत प्राधधकार के ऐसे ननबंधनों और शतों पर, जो ववदहत ककए जाएं प्रवक्जतष होने का हकदार होगा ; (ि) जहां कोई ननक्श्चत अधधमान्द्यता नहीं दी गई है, वहां ननयत ददन से पांच वर् ष की अवधध के लिए ऐसी अनुज्ञक्प्त या रक्जस्रीकरण या अनुज्ञा के ननबंधनों और शतां पर काम जारी रिने का हकदार होगा या सुसंगत प्राधधकार के ऐसे ननबंधनों और शतों पर, जो ववदहत ककए जाएं, प्रवक्जतष होने का हकदार होगा । (7) कोई प्राधधकृत इकाई, जो ऐसी दरू संचार सेवाए ं प्रदान करती हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधधसूधचत की जाए, उस व्यक्तत की क्जसे दरू संचार सेवाएं प्रदान की जाती है, ककसी सत्यापन योग्य बायोमैदरक आधाररत पहचान, जैसा ववदहत ककया जाए, के प्रयोग के माध्यम से पहचान करेगी । (8) केन्द्रीय सरकार, ऐस े ननबंधनों और शतों के अधीन रहते हुए, क्जसके अंतगतष फीस और प्रभार, जो ववदहत ककए जाएं, भी हैं, प्राधधकृत इकाईयों द्वारा उपयोग में िाए जाने के लिए दरू संचार पहचानकताषओं का आबंटन करेगी । (9) केन्द्रीय सरकार, अंतरराष्रीय ननकायों द्वारा आबंदटत दरू संचार पहचानकताषओं, क्जन्द्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर मान्द्यता दी जाती है, का उपयोग करना अनुज्ञात कर सकेगी । स्पेतरम का 4. (1) केन्द्रीय सरकार, जनसाधारण की ओर से स्पेतरम की स्वामी होते हुए, इस समनुदेशन । अधधननयम के अनुसार स्पेतरम का समनुदेशन करेगी और समय-समय पर राष्रीय आववृत्त आबंटन योजना अधधसूधचत कर सकेगी । (2) कोई व्यक्तत, जो स्पेतरम का उपयोग करने का आशय रिता है, उसे केन्द्रीय सरकार से समनुदेशन अपेक्षित होगा । (3) केन्द्रीय सरकार, स्पेतरम के ऐसे समनुदेशन के लिए ऐसे ननबंधन और शतें, जोअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 421 िागू हो, ववदहत कर सकेगी क्जसके अंतगतष आववृत्त सीमा, मूल्य ननधाषरण, मूल्य, फीस और प्रभार के लिए पद्धनत, संदाय तंत्र, उसके लिए अवधध और प्रकक्रया सक्म्मलित है । (4) केन्द्रीय सरकार, पहिी अनुसूची में सूचीबद्ध इकाईयों के लसवाय, क्जनके लिए प्रशासननक प्रकक्रया द्वारा समनुदेशन ककया जाएगा, नीिामी के माध्यम से दरू संचार के लिए स्पेतरम समनुदेलशत करेगी । स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (क) “प्रशासननक प्रकक्रया” से नीिामी ककए त्रबना स्पेतरम का समनुदेशन अलभप्रेत है ; (ि) “नीिामी” से स्पेतरम के समनुदेशन के लिए बोिी की प्रकक्रया अलभप्रेत है । (5)(क) केन्द्रीय सरकार, स्पेतरम के समनुदेशन के लिए, अधधसूचना द्वारा, पहिी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी,— (i) िोकदहत में ; (ii) सरकारी कृत्यों के ननवहष न के लिए ; (iii) उस दशा में, जहां स्पेतरम की नीिामी तकनीकी या आधथकष कारणों से, समनुदेशन की अधधमानी रीनत नहीं है । (ि) िंि (क) में ननददषष्ट अधधसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समि रिी जाएगी । (6) केन्द्रीय सरकार, यदद यह अवधाररत करे कक ऐसा करना िोकदहत में आवश्यक है, तो वह,— (क) धारा 2 के अधीन समनुदेशन की अपेिा से, ऐसी रीनत में, जो ववदहत की जाए ; और (ि) उपधारा (2) की अपेिाओं से ववननददषष्ट आववृत्तयों और मानदंिों के भीतर ववननददषष्ट उपयोगों को अधधसूचना द्वारा, छूट प्रदान कर सकेगी । 1885 का 13 (7) भारतीय तार अधधननयम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रत्रकी अधधननयम, 1933 का 17 1933 के अधीन ननयत ददन से पूव ष अनुदत्त स्पेतरम के उपयोग के संबंध में कोई छूट इस अधधननयम के अधीन भी तब तक जारी रहेगी जब तक कक केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्द्यथा अधधसूधचत न ककया जाए । (8) ननयत ददन से पूव ष प्रशासननक प्रकक्रया के माध्यम से समनुदेलशत स्पेतरम ननयत ददन से पांच वर् ष की अवधध के लिए या ऐसी समनुदेशन के अवसान की तारीि, इनमें से जो भी पूवतष र हों, उन्द्हीं ननबंधनों और शतों पर जारी रहेगा क्जन पर वह समनुदेलशत ककया गया था । (9) ननयत ददन से पूव ष नीिामी के माध्यम से समनुदेलशत, ककसी स्पेतरम का उन्द्हीं ननबंधनों और शतों पर वैध रहना जारी रहेगा, क्जन पर वह समनुदेलशत ककया गया था । 5. केन्द्रीय सरकार, स्पेतरम के अधधक दि उपयोग को समथ ष बनाने के लिए धारा पुनः ववरचना और सुव्यवस्थीकरण । 4 के अधीन समनुदेलशत ककसी आवृृवत्त रेंज को ऐस े ननबंधनों और शतों के अधीन रहत े हुए, जो ववदहत की जाए, रर-फाम ष या सुव्यवक्स्थत कर सकेगी ।422 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,— (क) “सुव्यवस्थीकरण” से आववृत्त रेंज का पुनः प्रबंधन अलभप्रेत है ; (ि) “रर-फालमगं ” स े ककसी आववृत्त रेंज को उस उपयोग से लभन्द्न, क्जसके लिए उसका ववद्यमान समनुदेलशती द्वारा उपयोग ककया जा रहा है, ककसी उपयोग के लिए पुनः प्रस्ताववत करना अलभप्रेत है । प्रौद्योधगकीय रूप 6. केन्द्रीय सरकार, स्पेतरम का ऐसे ननबंधनों और शतों के अधीन रहत े हुए, क्जसके से स्पेतरम का अंतगतष यथा ववदहत िागू फीस और प्रभार सक्म्मलित हैं, ककसी िोचनीय, स्वतंत्र और तटस्थ रूप । प्रौद्योधगकीय रूप से तटस्थ रीनत में उपयोग समथ ष कर सकेगी । स्पते रम का 7. (1) केन्द्रीय सरकार उपिब्ध स्पेतरम के अनुकूितम उपयोग का संवधनष करन े अनुकूितम के लिए स्पेतरम के ककसी ववलशष्ट भाग, क्जसे मूि समनदु ेलशती के रूप में ज्ञात ननकाय उपयोग । को समनुदेलशत ककया गया है, को गौण समनुदेलशनतयों के रूप में ज्ञात एक या अधधक अनतररतत ननकायों को वहां ऐसे ननबंधनों और शतों के अधीन रहत े हुए, जो ववदहत की जाए, समनुदेलशत कर सकेगी, जहां ऐसा गौण समनुदेलशती मूि समनुदेलशती द्वारा स्पेतरम के सुसंगत भाग के उपयोग में हाननकर मध्यािेप नहीं करता है । (2) केन्द्रीय सरकार तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध में अंतववष्ष ट, ककसी बात के होते हुए भी, संबंधधत समनुदेलशती को सुन े जाने का युक्ततयुतत अवसर प्रदान करने के पश्चात,् अवधाररत कर सकेगी कक कोई स्पेतरम अपयाषप्त कारणों से ऐसी अवधध, जो ववदहत की जाए, के लिए अनुपयोक्जत रह गया है, ऐसे समनुदेशन को या ऐसे समनुदेशन के ककसी भाग को समाप्त कर सकेगी या स्पेतरम उपयोजन के संबंध में और ननबंधन और शत ें ववदहत कर सकेगी । मानीटरी और 8. (1) केन्द्रीय सरकार, अधधसूचना द्वारा ऐसा मानीटरी और प्रवतनष तंत्र स्थावपत प्रवतनष तंत्र की कर सकेगी, जो वह स्पेतरम उपयोजन के लिए ननबंधनों और शतों का पािन करने के स्थापना । लिए और समनुदेलशत स्पेतरम के हस्तिेप मुतत उपयोजन के लिए उधचत समझे । (2) केन्द्रीय सरकार समनुदेलशत स्पेतरम को बांटने, व्यापार करन,े पट्टे पर देन े और अभ्यवपषत करने को ऐसे ननबंधनों और शतों, क्जनके अंतगतष िागू फीस या प्रभार हैं, अनुज्ञात कर सकेगी । फीस का प्रनतदाय 9. कोई भी व्यक्तत, इस अधधननयम के अधीन ककसी प्राधधकारी या समनुदेशन की न करना । बाबत संदत्त ककसी फीस या प्रभार के प्रनतदाय का हकदार नहीं होगा, यदद ऐसा प्राधधकार या समनुदेशन ननिंत्रबत ककया जाता है, कम ककया जाता है, प्रनतसंहृण ककया जाता है या उसमें फेर-फार ककया जाता है । अध्याय 3 दरू संचार िेटवकक के ललए माि क का अधिकार इस अध्याय में 10. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,— उपयोग ककए (क) “प्रसुववधा प्रदाता” से केन्द्रीय सरकार या कोई प्राधधकृत अक्स्तत्व अलभप्रेत गए पदों की पररभार्ा । है, क्जसके अंतगषत केन्द्रीय सरकार या प्राधधकृत ननकाय के लिए काय ष करने वािा कोई ठेकेदार या उप-ठेकेदार या अलभकताष सक्म्मलित है और इसके अंतगतष उसके उत्तराधधकारी या समनुदेलशती सक्म्मलित होंगे ;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 423 (ि) “िोक अक्स्तत्व” से,— (i) केन्द्रीय सरकार; (ii) राज्य सरकार; (iii) स्थानीय प्राधधकारी; (iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ककसी कानून के अधीन ननगलमत या स्थावपत कोई प्राधधकरण, ननकाय, कंपनी या संस्था; या (v) कोई गैर-सरकारी अक्स्तत्व क्जसमें ककसी िोक उपयोधगता या िोक उपयोधगताओं के वग ष जैसा कक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधधसूधचत ककया जाए, का स्वालमत्व, ननयंत्रण या प्रबंधन ववदहत ककया गया है ; (ग) “िोक संपवत्त” स े कोई संपवत्त अलभप्रेत है चाहे जंगम हो या स्थावर, क्जसके अंतगतष कोई मशीनरी सक्म्मलित है, जो ककसी िोक उपयोधगता के स्वालमत्व, कब्जे या ननयंत्रण या प्रबंधन के अधीन हों । 11. (1) कोई प्रसुववधा प्रदाता, ककसी िोक अक्स्तत्व को क्जसके स्वालमत्व, ननयंत्रण िोक संपवत्त में दरू संचार या प्रबंधन के अधीन कोई िोक संपवत्त ननदहत है, ऐसी िोक संपवत्त के नीचे, उस पर, नेटवकष के लिए उसके साथ, उसमें से, उसमें या उस पर दरू संचार नेटवकष के लिए माग ष के अधधकार की माग ष का अनुज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अधधकार । (2) उपधारा (1) के अधीन ककसी प्रसुववधा प्रदाता से ककसी आवेदन की प्राक्प्त पर िोक अक्स्तत्व उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ननम्नलिखित सभी या ककन्द्हीं कृत्यों के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करेगा, अथाषत ् :— (क) दरू संचार नेटवकष स्थावपत करने की साध्यता का पता िगाने के प्रयोजन के लिए ऐसी संपवत्त के सवेिण ; या (ि) ककसी दरू संचार नेटवकष को स्थावपत करने, प्रचािन करने, अनुरिण करने, मरम्मत करने, प्रनतस्थावपत करने, बढाने, हटाने या ककसी अन्द्य स्थान पर िे जाने के लिए समय-समय पर ऐसी संपवत्त में प्रवेश करने । (3) िोक अक्स्तत्व, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा, शीघ्र रीनत में और ऐसी समय- सीमा के भीतर, जो ववदहत की जाए, और ऐसे प्रशासननक व्ययों तथा माग ष के अधधकार के लिए प्रनतकर की शतें के अधीन रहते हुए, जो ऐसी रकम स े अधधक नहीं होगा, जो ववदहत की जाए, प्रदान करेगा । (4) उपधारा (1) के अधीन ककसी आवेदन की अस्वीकृनत ववत्तीय आधार, क्जन्द्हें अलभलिखित ककया जाएगा, के आधार पर होगी । (5) प्रसुववधा प्रदाता िोक सपं वत्त को यथा संभव कम स े कम नुकसान पहुंचाएगा और सुननक्श्चत करेगा कक ऐसी िोक संपवत्त पर संकक्रयाओं की कृत्यशीिता और सततः तब प्रनतकूि रूप से प्रभाववत न हो जब कोई ऐसी संकक्रया की जाए क्जसके लिए उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई है । (6) यदद संपवत्त को कोई नुकसान काररत ककया जाता है तो प्रसुववधा प्रदाता िोक अक्स्तत्व के ववकल्प पर या तो,— (क) संपवत्त को उसी अवस्था में बहाि करेगा क्जसमें वह ऐसी संकक्रयाए ं करन े से पूव ष ववद्यमान थी ; या424 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ि) ऐसे नुकसान के लिए परस्पर सहमत प्रनतकर का संदाय करेगा । (7) इस धारा के उपबंध ककसी िोक संपवत्त को, जो ऐसी पररयोजनाओं या पररयोजनाओं के वग,ष जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधधसूधचत ककए जाएं, िागू होंगे, क्जनकी बाबत उपधारा (1) के अधीन ऐसी पररयोजनाओं के लिए छूट, संववदा या अनुज्ञा के लिए आवेदन ककए जाएंगे । ऐसी संपवत्त पर, 12. (1) कोई प्रसुववधा प्रदाता उस व्यक्तत को, क्जसमें धारा 11 के अधीन न आने जो धारा 11 के वािी संपवत्त ववदहत है, के नीचे, उस पर, उसके साथ, उसमें से दरू संचार नेटवकष के लिए अधीन नहीं आती माग ष के अधधकार की ईप्सा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । है, दरू संचार नेटवकष के लिए (2) प्रसुववधा प्रदाता से आवदे न की प्राक्प्त पर, आवेदन प्राप्त करने वािा व्यक्तत माग ष का अधधकार । परस्पर रूप से सहमत प्रनतफि को ववननददषष्ट करते हुए, ननम्नलिखित के लिए करार कर सकेगा,— (क) दरू संचार नेटवकष स्थावपत करने की साध्यता का पता िगाने के प्रयोजन के लिए सवेिण, जो अपेक्षित हो ; या (ि) प्रसुववधा प्रदाता द्वारा ककसी दरू संचार नेटवकष को स्थावपत करने, प्रचािन करने, अनुरिण करने, मरम्मत करने, प्रनतस्थावपत करने, बढाने, हटाने या ककसी अन्द्य स्थान पर ि े जाने के लिए समय-समय पर ऐसी संपवत्त में प्रवेश कर सकेगा । (3) प्रसुववधा प्रदाता कोई भी संकक्रया, क्जसके लिए उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त की गई है, करते समय संपवत्त को कम से कम संभव नुकसान पहुंचाएगा । (4) संपवत्त को कोई नुकसान होने की दशा में प्रसुववधा प्रदाता संपवत्त को उसी अवस्था में बहाि करेगा क्जसमें वह ऐसी संकक्रयाएं करने से पूव ष ववद्यमान थी, ऐसा करने में असफि रहने पर उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा अनुदत्त करने वािा व्यक्तत, ककसी ऐसे नुकसान के लिए, पारस्पररक रूप से सहमत प्रनतकर का हकदार होगा । (5) केन्द्रीय सरकार, ननयमों द्वारा ककसी प्रसुववधा प्रदाता द्वारा दरू संचार नेटवकष के लिए प्रवेश, सवेिण, प्रचािन, अनुरिण, मरम्मत, प्रनतस्थावपत कक्रया ककसी दसू रे स्थान पर िे जाने के लिए अनुसरण की जाने वािी प्रकक्रया, क्जसके अंतगतष नोदटस की अवधध, नोदटस जारी करने की रीनत, संपवत्त के स्वामी या अधधभोगी द्वारा आिेपों को शालसत करने के लिए ढांचा, वह रीनत क्जसमें ऐसे आिेपों का समाधान ककया जाएगा और नुकसान के लिए संदेय प्रनतकर से संबंधधत ववर्य भी है, उपबंध कर सकेगी । (6) यदद कोई व्यक्तत, उपधारा (2) के अधीन अनुरोध ककए गए माग ष के अधधकार को प्रदान करने में असफि रहता है और केन्द्रीय सरकार अवधाररत करती है कक ऐसा करना िोकदहत में आवश्यक है तो वह स्वयं या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अलभदहत ककसी अन्द्य प्राधधकारी के माध्यम से अवधाररत करेगी कक ऐसे प्रसुववधा प्रदाता को ऐसा दरू संचार नेटवकष स्थावपत करने, प्रचालित करने, अनुरिण करने के लिए ऐसे ननबंधनों और शतों के अधीन रहत े हुए, क्जसके अंतगतष माग ष के अधधकारी के लिए प्रभार और संपवत्त को नुकसान के लिए प्रनतकर, यदद कोई हों, क्जसका ऐसे व्यक्तत केअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 425 द्वारा संदाय ककया जाना है, जो ववदहत की जाए, माग ष का अधधकारी अनुज्ञात ककया जाएगा । 13. धारा 11 या धारा 12 के अधीन माग ष का अधधकार प्रदान करने वािा व्यक्तत माग ष के अधधकार का यह सुननक्श्चत करेगा कक प्रसुववधा प्रदाता को माग ष का अधधकार अववभेदकारी रीनत और अववभेदकारी जहां तक व्यवहाय ष हों, गैर-अनन्द्य आधार पर अनुदत्त ककया जाए । और गैर-अनन्द्य अनुदत्त ककया जाना । 14. (1) प्रसुववधा प्रदाता को उस संपवत्त पर, धारा 11 या धारा 12 में उपबंधधत दरू संचार नेटवकष का उस संपवत्त के उपयोग के अधधकार के लसवाय, कोई अधधकार, हक या दहत नहीं होगा क्जस पर संपवत्त, क्जस पर दरू संचार नेटवकष स्थावपत है । वह प्रनतस्थावपत (2) ककसी संपवत्त पर प्रनतष्ठावपत दरू संचार नेटवकष, ऐसी संपवत्त पर ककसी दावे, है, से सलुभन्द्न होना । ववल्िंगमों, पररसमापन या सदृश के अधीन नहीं होगा । (3) ककसी संपवत्त पर प्रनतष्ठावपत दरू संचार नेटवकष को ऐसी संपवत्त का भाग नहीं समझा जाएगा क्जसके अंतगतष उस संपवत्त स े संबंधधत कोई संव्यवहार या संपवत्त कर, उद्ग्रहण, उपकर, फीस, शुल्क, जो उस संपवत्त को िाग ू हों, के प्रयोजन सक्म्मलित है । (4) तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधधकृत ककसी अधधकारी की अनुज्ञा के लसवाय ककसी िोक अक्स्तत्व को ककसी प्राधधकृत अक्स्तत्व द्वारा स्थावपत ककसी दरू संचार नेटवकष को बंद करने, उस तक पहुंच रोकने या बिपूवकष बंद करने के लसवाय तब जब ऐसी कारषवाई ककसी प्राकृनतक आपदा या सावजष ननक आकक्स्मकता के लिए आवश्यक हों, अधधकार नहीं होगा । 15. (1) केन्द्रीय सरकार अवसंरचना पररयोजनाओं या अवसंरचना पररयोजनाओं के केन्द्रीय सरकार की सामान्द्य वग ष को चाहे िोक अक्स्तत्व स्वयं ववकलसत ककए जा रहे हों या ककसी पक्ब्िक प्राईवेट ितट और केबि भागीदारी या ककसी अन्द्य व्यक्तत द्वारा, क्जनके लिए दरू संचार नेटवकष प्रनतष्ठावपत करने कोरीिोर स्थावपत के लिए सामान्द्य ितट या कांियूट या केबि कोरीिोरों की स्थापना की अपेिा हों, करने की अधधसूधचत कर सकेगी । शक्तत । (2) उपधारा (1) में ननददषष्ट दरू संचार नेटवकष, प्रसुववधा प्रदाताओं को ऐसे ननबंधनों और शतों, जो ववदहत की जाए, क्जसके अंतगतष फीस और प्रभार है, के अधीन रहते हुए, िुिी पहुंच के आधार पर उपिब्ध कराया जाएगा । 16. (1) जब धारा 11 या धारा 12 के अधीन ककसी प्रसुववधा प्रदाता द्वारा ककसी दरू संचार नेटवकष को दरू संचार नेटवकष को ककसी संपवत्त के नीचे, ऊपर, के साथ, में या उस पर रिा गया है हटाना, दसू रे और ऐसा करने के लिए हकदार कोई व्यक्तत ऐसी संपवत्त से ऐसी रीनत में व्यौहार करने स्थान पर ि े की वांछा करता है, क्जससे ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कक दरू संचार नेटवकष को जाया जाना या उसके ककसी अन्द्य भाग से हटा ददया जाना चादहए या भाग पर िे जाया जाना चादहए या उसमें पररवतनष करना । ककसी उच्चतर या ननम्नतर स्तर पर िे जाया जाना चादहए और उसके रूप में पररवतनष ककया जाना चादहए तो वह प्रसुववधा प्रदाता से दरू संचार नेटवकष को हटाने, ककसी और स्थान पर िे जाने या पररवतनष करने की अपेिा कर सकेगा ।426 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (2) यदद धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन या धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन प्रनतकर का संदाय ककया गया है तो ऐसा व्यक्तत उपधारा (1) के अधीन अध्यपेिा करते समय प्रसुववधा प्रदाता को हटाए जाने, ककसी स्थान पर िे जाए जाने या पररवतनष करने के अपेक्षित व्यय को ऐसे ननबंधन पर, जो पारस्पररक रूप से सहमत हों, चुकाएगा । (3) यदद इस अध्याय के अधीन कोई वववाद उद्भूत होता है तो मामि े का धारा 18 की उपधारा (2) में ननददषष्ट प्राधधकारी द्वारा अवधारण ककया जाएगा । (4) यदद प्रसुववधा प्रदाता अध्यपेिा का अनुपािन नहीं करता है तो ऐसी अध्यपेिा करने वािा व्यक्तत क्जिा मक्जस्रेट, क्जसकी अधधकाररता के भीतर संपवत्त अवक्स्थत है, को दरू संचार नेटवकष को कहीं ओर िे जाए जाने या पररवनततष करने का आदेश करने का आवेदन कर सकेगा । (5) आवेदन प्राप्त करने वािा क्जिा मक्जस्रेट अपने स्ववववेक पर और कारणों को िेिबद्ध करते हुए, ऐसी शतों के अधीन रहते हुए, जो वह उपयुतत समझे, दरू संचार नेटवकष के ऐसे ककसी और स्थान पर िे जाए जाने या पररवनततष करने क्जसके अंतगतष दरू संचार नेटवकष का संपवत्त के ककसी अन्द्य भाग पर िे जाया जाना या ककसी उच्चतर या ननम्नतर स्तर पर िे जाया जाना या उसके रूप में पररवतनष करना सक्म्मलित है ऐसे ककसी और स्थान पर िे जाए जाने या पररवतनष ककए जाने का अनुमोदन या उस े अस्वीकार कर सकेगा और इस प्रकार ककया गया आदेश अंनतम होगा । सुववधा प्रदाता को 17. (1) कोई व्यक्तत, जो अपने ककसी अधधकार का प्रयोग करने में अपनी संपवत्त को सूचना । इस प्रकार बरतना चाहता है क्जससे ककसी दरू संचार नटे वकष, जो इस अधधननयम के उपबंधों के अधीन सम्यकत: स्थावपत ककया गया है, को नुकसान होने या दरू संचार सेवाओं में ववध्न या हस्तिेप होने की संभाव्यता हो, तो ऐसे अधधकार के प्रयोग करने के अपने आशय की ऐसी अवधध और ऐसी रीनत में, जो ववदहत की जाए, सुववधा प्रदाता को या केंरीय सरकार या ऐसे ककसी प्राधधकारी को, जो केंरीय सरकार द्वारा अधधसूधचत ककया जाए, पूव ष सूचना देगा । (2) सुववधा प्रदाता ऐस े दरू सचं ार नेटवकष और रिोपाय, जो ककए गए हों, ऐसी समय सीमा के भीतर, जो ववदहत की जाए, के ब्यौरों सदहत ऐसी सचू ना का प्रनत उत्तर देगा । (3) जहां उपधारा (1) में ननददषष्ट कोई व्यक्तत, जो अपने को या ककसी अन्द्य व्यक्तत को शारीररक िनत के आसन्द्न ितरे से बचाने के सद्भावपूण ष आशय से ककसी संपवत्त से उस प्रकार बरतता है, जो उतत धारा में ननददषष्ट है, उसकी बाबत यह समझा जाएगा कक उसने उतत धारा के उपबंधों का अनुपािन कर ददया है । (4) कोई व्यक्तत, जो उपधारा (1) के अनुबंधों की अनुपािना करने में ववफि रहता है, क्जससे ककसी दरू संचार नेटवकष को नुकसान होने या दरू संचार सेवाओं में ववध्न या हस्तिेप होने की संभाव्यता हो तो क्जिा मक्जस्रेट सुववधा प्रदाता के आवेदन पर ऐसे व्यक्तत को आदेश दे सकेगा कक वह उस संपवत्त से उस प्रकार बरतने से उसके आदेश की तारीि से एक मास से अनधधक की कािावधध तक प्रववरत रहे और उस संपवत्त के बारे में तुरंत ऐसी कायवष ाही करे जो उस क्जिा मक्जस्रेट की राय में ऐसी कािावधध के दौरान ऐस े नुकसान, ववघ्न या हस्तिेप का उपचार या ननवारण करने के लिए आवश्यक हो ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 427 (5) यदद नुकसानों स े संबंधधत कोई वववाद उत्पन्द्न होता है तो यह ववर्य धारा 18 की उपधारा (2) में ननददषष्ट प्राधधकारी द्वारा अवधाररत ककया जाएगा । 18. (1) क्जिा मक्जस्रेट या केंरीय सरकार द्वारा यथा अधधसूधचत कोई अन्द्य इस अध्याय स े प्राधधकारी, क्जसकी अधधकाररता के भीतर संपवत्त अवक्स्थत है, को इस धारा की उपधारा (2) संबंधधत वववाद समाधान । के अधीन ननददषष्ट वववादों के लसवाय, इस अध्याय के अधीन ककन्द्हीं वववादों का समाधान करने की अनन्द्य शक्ततयां होंगी । (2) यदद कोई वववाद धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन प्रनतकर, धारा 12 की उपधारा (2) और उपधारा (4), धारा 17 की उपधारा (5) से संबंधधत उत्पन्द्न होता है तो वववाद करने वािे ककसी भी पिकार द्वारा उस क्जिा न्द्यायाधीश को, क्जसकी अधधकाररता के भीतर संपवत्त अवक्स्थत है, आवेदन के प्रयोजन से ककए गए आवेदन का उसके द्वारा अवधारण ककया जाएगा । (3) इस धारा के अधीन ककसी क्जिा मक्जस्रेट या क्जिा न्द्यायाधीश द्वारा ककसी वववाद का प्रत्येक अवधारण अंनतम होगा । (4) उपधारा (3) की ककसी बात का ककसी सुववधा प्रदाता द्वारा संदत्त ककसी प्रनतकर के संपूण ष या ककसी भाग को वाद द्वारा उस व्यक्तत से, क्जसने उसे प्राप्त ककया है, ककसी व्यक्तत के वसूिी के अधधकार को प्रभाववत नहीं करेगी । अध्याय 4 दरू संचार िेटवकक के मािक, लोक सुरक्षा, राष्रीय सुरक्षा और संरक्षण 19. केंरीय सरकार ननम्नलिखित के संबंध में मानक और अनुरूप मूल्यांकन उपाय मानक अधधसूधचत कर सकेगी,— अधधसूधचत करने की शक्तत । (क) दरू संचार उपस्कर, दरू सचं ार पहचान कारक, और दरू संचार नेटवकष ; (ि) समय-समय पर भारतीय दरू संचार ववननयामक प्राधधकरण द्वारा अधधसूधचत ककन्द्हीं ननयमों के अनुरूप दरू संचार सेवाएं ; (ग) दरू संचार उपस्करों का ववननमाषण, आयात, ववतरण और ववक्रय ; (घ) दरू संचार सुरिा, क्जसके अंतगतष दरू संचार सेवाओं और दरू संचार नेटवकों में पहचान, ववश्िेर्ण और प्रवेशन का ननवारण भी सक्म्मलित है ; (ङ) दरू संचार सेवाओं और दरू संचार नेटवकों की साइबर सरु िा ; और (च) दरू संचार में गूढिेिन और िाटा प्रक्रमण । 20. (1) ककसी िोक आपात के होने पर, क्जसके अंतगतष आपदा प्रबंधन भी है या िोक आपात िोकदहत में केंरीय सरकार या राज्य सरकार या इस ननलमत्त केंरीय सरकार या राज्य और िोक सुरिा के लिए सरकार द्वारा इस ननलमत्त ववशेर् रूप से प्राधधकृत कोई अधधकारी, उस दशा में जब उसका उपबंध । समाधान हो जाता है कक ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो अधधसूचना द्वारा,— (क) ककसी प्राधधकृत इकाई से दरू संचार सेवाओं या दरू संचार नेटवकष का अस्थायी कब्जा िे सकेगा ; या (ि) यह सुननक्श्चत करने के लिए समुधचत तंत्र उपिब्ध कराना कक िोकापात428 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— के दौरान ककसी उपयोतता को या उपयोतताओं के समूह को, जो प्रनत उत्तर के लिए प्राधधकृत हों और वसूिी के लिए संदेश पूववकष ता के आधार पर भेजे जाएं ; (2) ककसी िोक आपात के होने पर या िोक सुरिा के दहत में, केंरीय सरकार या राज्य सरकार या केंरीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस ननलमत्त ववशेर् रूप स े प्राधधकृत कोई अधधकारी, उस दशा में जब उसका यह समाधान हो जाता है कक भारत की संप्रभुता और अिंिता, राज्य की रिा और सुरिा, ववदेशी राज्यों से मैत्रीपूण ष संबंधों या िोक व्यवस्था के दहतों में अथवा ककसी अपराध के ककए जाने के उद्दीपन के ननवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, ऐसी प्रकक्रया और सुरिापायों के अध्यधीन, जो ववदहत ककए जाएं, ऐसे कारणों से, जो िेिबद्ध ककए जाएगं े, आदेश द्वारा ननम्नलिखित ननदेश दे सकेगा,— (क) ककसी व्यक्तत या व्यक्ततयों के ककसी वग ष को या उसके द्वारा या ककसी ववलशष्ट ववर्य स े संबंधधत कोई संदेश या संदेशों का कोई वगष, जो ककसी दरू संचार सेवा या दरू संचार नेटवकष द्वारा पारेर्णाथ ष िाया गया है या पारेवर्त या प्राप्त हुआ है, पारेवर्त नहीं ककया जाएगा या अंतर्रषद्ध या ननर्रद्ध ककया जाएगा या आदेश देने वािी सरकार या आदेश में वखणतष ककसी अधधकारी को प्रकट ककया जाएगा ; या (ि) कोई दरू संचार सेवा या दरू संचार सेवाओं के वग ष को ककसी व्यक्तत या व्यक्ततयों के वग ष से दरू संचार उपस्कर या दरू संचार उपस्करों के वग ष से या ककसी ववलशष्ट ववर्य स े संबंधधत सदं ेश को ककसी दरू संचार सेवा या दरू संचार नेटवकष स े िे गए या िे जाए गए संदेश को ननिंत्रबत ककया जाएगा । (3) केंरीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्यालशत संवाददाताओं के वे प्रेस संदेश, जो भारत में प्रकालशत ककए जाने के लिए आशनयत हैं, तब तक अंतर्रषद्ध या ननर्रद्ध नहीं ककए जाएंगे जब तक उनका पारेर्ण उपधारा (2) के िंि (क) के अधीन प्रनतवर्द्ध न ककया गया हो । (4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कोई कारषवाई ऐसी अवधध के लिए और ऐसी रीनत में जो ववदहत की जाए, होगी । राष्रीय सुरिा 21. केंरीय सरकार, यदद उसका यह समाधान हो जाता है कक, राष्रीय सुरिा, ववदेशी आदद के लिए राज्यों से मैत्रीपूण ष संबंधों के दहत में, या युद्ध की दशा में, ऐसा करना आवश्यक और उपाय । समीचीन है, अधधसूचना द्वारा ऐसे उपाय कर सकेगी, जो मामि े की पररक्स्थनतयों में आवश्यक हों, क्जसके अंतगषत ननम्नलिखित के संबंध में ननदेश जारी करना भी है, अथाषत ् :— (क) दरू संचार उपस्कर, दरू संचार सेवाएं, दरू संचार नेटवकष और दरू संचार पहचानकारक का उपयोग ; (ि) दरू संचार उपस्कर के ववननमाषण, आयात और ववतरण को िागू मानक ; (ग) प्राधधकृत इकाइयों या समनुदेलशनतयों द्वारा अंगीकृत ककए जाने वािे मानक ; (घ) केवि ववश्वस्त स्रोतों स े दरू संचार उपस्कर और दरू संचार सेवाओं का उपापन ; (ङ) ऐसे देशों या व्यक्तत से, जो अधधसूधचत ककए जाएं, ववननददषष्ट दरू संचारअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 429 उपस्कर और दरू संचार सेवाओं का ननिंबन, उन्द्हें हटाना या उनके उपयोग को प्रनतवर्द्ध करना ; या (च) केन्द्रीय सरकार के, ककसी या सभी में से ककसी दरू संचार सेवा, या दरू संचार नेटवकष या उसके ककसी भाग का, जो ऐसी दरू संचार सेवाओं के साथ सहबद्ध हो, प्रबंधन करने के लिए, ककसी प्राधधकार को न्द्यस्त करने, या उसका प्रचािन ननिंत्रबत करने, या उसे ननयंत्रण और प्रबंधन में िेने । 22. (1) केंरीय सरकार, दरू संचार नेटवकों और दरू संचार सेवाओं को सुरक्षित करने दरू संचार के उपायों और साइबर सुरिा सुननक्श्चत करने हेतु ननयमों द्वारा उपबंध कर सकेगी । नेटवकष और दरू संचार सेवाओं (2) इन उपायों में संग्रहण, ववश्िेर्ण और यातायात िाटा का प्रसार, क्जस े दरू संचार का संरिण । नेटवकों में सक्ृजत, पारेवर्त, प्राप्त या भांिागाररत ककया जाए । स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ‘‘यातायात िाटा’’ पद से दरू संचार नेटवकों में सक्ृजत, पारेवर्त, प्राप्त या भांिागाररत कोई िाटा अलभप्रेत है क्जसके अंतगतष ककसी दरू संचार में प्रकार, राउदटगं , अवधध या समय से संबंधधत िाटा भी है । (3) केंरीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा, ककसी दरू संचार नेटवकष, या उसके भाग की, महत्वपूण ष दरू संचार अवसंरचना के रूप में घोर्णा कर सकेगी क्जसके भंग होने से राष्रीय सुरिा, अथव्ष यवस्था, िोक स्वास््य या सुरिा पर दबु िष प्रभाव होगा । (4) केंरीय सरकार, ऐस े महत्वपूण ष दरू संचार अवसंरचना के कायाषन्द्वयन के लिए मानक, सुरिा उपाय और उन्द्नयन अपेिाएं और प्रकक्रयाओं का उपबंध करने हेतु ननयम बना सकेगी । 23. यदद िोकदहत में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, तो केंरीय ननदेश देन े की शक्तत । सरकार ककसी प्राधधकृत इकाई को उसके दरू संचार सेवाओं या दरू संचार नेटवकष को ववलशष्ट संदेश पारेवर्त करने की ऐसी रीनत में, जो ववननददषष्ट की जाए, ननदेश दे सकेगी । अध्याय 5 डिक्िटल िारत निधि 1885 का 13 24. (1) भारतीय तार अधधननयम, 1885 के अधीन सक्ृजत सवव्ष यापी सेवा बाध्यता डिक्जटि भारत ननधध, ननयत ददन से ही ‘‘डिक्जटि भारत ननधध’’ केंरीय सरकार के ननयंत्रणाधीन होगी ननधध की स्थापना । और इस अधधननयम के अधीन कतव्ष यों का ननवषहन ककए जाने के लिए उपयोग की जाएगी । (2) डिक्जटि भारत ननधध को देय कोई धन रालश, जो धारा 3 के अधीन प्राधधकार के अनुसरण में संदत्त है, वह डिक्जटि भारत ननधध में जमा की जाएगी । (3) डिक्जटि भारत ननधध में जमा अनतशेर् ववत्तीय वर् ष के अंत में व्यपगत नहीं होगा । (4) सवव्ष यापी सेवा बाध्यता को ननयत ददन के पूव ष अनुदत्त अनुज्ञक्प्तयों के अधीन संदेय सभी रकम डिक्जटि भारत ननधध को संदेय रकम मानी जाएंगी । 25. धारा 24 के अधीन डिक्जटि भारत ननधध के लिए प्राप्त धन रालशयां पहिे भारत की भारत की समेककत ननधध में जमा की जाएंगी, और केंरीय सरकार, यदद संसद् इस ननलमत्त समेककत ननधध में रालश जमा ववधध द्वारा ककए गए ववननयोग द्वारा ऐसा उपबंध करे, तो जमा ऐसे आगमों को समय- करना ।430 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— समय पर प्रयोग ककए जाने के लिए डिक्जटि भारत ननधध में जमा करेगी, जो अनन्द्य रूप से ननम्नलिखित एक या सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होगी, अथाषत ् :— (क) सवव्ष यापी सेवा समथनष को पहुंच से दरू ग्रामीण, दरू स्थ और शहरी िेत्रों में दरू संचार सेवाओं के माध्यम से पहुंच सुकर बनाना और पररदत्त करना ; (ि) दरू संचार सेवाओं, प्रौद्योधगककयों और उत्पादों का शोध और ववकास करने में सहयोग करना ; (ग) इस धारा में िंि (क) के अधीन सेवा के उपबंधों हेतु महत्वकांिी पररयोजनाओं, परामश ष संबंधी सहायता और सिाहकार सहयोग में सहायता करना ; और (घ) दरू संचार सेवाओं, प्रौद्योधगकी और उत्पादों के प्रारंभ में सहयोग करना । ननधध का 26. डिक्जटि भारत ननधध ऐसी रीनत में प्रशालसत की जाएगी, जो ववदहत की जाए । प्रशासन । अध्याय 6 िवोन्मुख और प्रौद्योधिकी ववकास ववननयामक सिैं 27. केंरीय सरकार, दरू संचार में नवोन्द्मुि और प्रौद्योधगकी ववकास के प्रोत्साहन बातस । और सुकर बनाने के प्रयोजनों हेतु एक या अधधक ववननयामक सिैं बातस, ऐसी रीनत में और ऐसी अवधध के लिए, जो ववदहत ककए जाएं, बना सकेगी । स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ‘‘ववननयामक सिैं बातस’’ पद से ऐसा सीधा पयाषवरण परीिण ननददषष्ट है, जहां ऐसे नए उत्पाद, सेवा, प्रक्रमण और कारबार नमूने, जो इस अधधननयम के उपबंधों से कनतपय छूटों सदहत, ववननददषष्ट समयावधध के लिए सीलमत उपयोतताओं पर िगाए जाएं । अध्याय 7 उपयोक्ट्ताओं का संरक्षण उपयोतताओं के 28. (1) इस धारा के प्रयोजन हेतु, ‘‘ववननददषष्ट संदेश’’ से ऐसा कोई संदेश, जो माि, संरिण हेत ु सेवाओं, संपवत्त दहत, कारबार अवसर, ननयोजन अवसर या ववननधान अवसर हेतु प्रस्ताव, उपाय । ववज्ञापन या संवधनष करने हेतु है, चाहे ननम्नलिखित हो या न हो,— (क) माि, सेवा, दहत या अवसर वास्तव में हैं ; या (ि) ऐसे माि, सेवा, संपवत्त, अक्जतष दहत या लिया गया अवसर ववधधपूण ष हैं । (2) केंरीय सरकार, समय-समय पर भारतीय दरू संचार ववननयामक प्राधधकरण अधधसूधचत ककन्द्हीं ववननयमों के अनुरूप उपयोतताओं के संरिण हेतु उपायों के लिए ननयमों द्वारा उपबंध कर सकेगी, क्जसके अंतगतष ननम्नलिखित उपाय, भी हैं जैसे— (क) कनतपय ववननददषष्ट संदेश या ववननददषष्ट संदेशों के वग ष को प्राप्त करने के लिए उपयोगकताष की पूव ष सहमनत ; (ि) एक या एक स े अधधक को रक्जस्टरों की तैयारी और रिरिाव, क्जसे “परेशान न करें” रक्जस्टर कहा जाता है, क्जसस े यह सुननक्श्चत ककया जा सके ककअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 431 उपयोगकताष की पूव ष सहमनत के त्रबना ववननददषष्ट संदेश या ववननददषष्ट संदेशों का वग ष प्राप्त नहीं हुआ है ; या (ग) उपयोगकताषओं को इस धारा के उल्िंघन में प्राप्त ककसी भी मािवेयर या ववननददषष्ट संदेश को समथ ष बनाने के लिए कक्रयाववधध । (3) दरू संचार सेवाएं प्रदान करन े वािी एक प्राधधकृत इकाई उपयोगकताषओं को दरू - संचार सेवा से संबंधधत ककसी भी लशकायत को रक्जस्टर करन े के लिए और ऐसी लशकायत का ननवारण करने में सिम बनाने के लिए ऐसी रीनत में, जो ववदहत की जाए, एक ऑनिाइन कक्रयाववधध स्थावपत करेगी । 29. कोई उपयोगकताष,— उपयोगकताषओं के कतव्ष य । (क) दरू संचार सेवाओं का िाभ उठाने के लिए अपनी पहच ान स्थावपत करत े समय कोई लम्या वववरण प्रस्तुत नहीं करेगा, ककसी महत्वपूण ष जानकारी को नहीं नछपाएगा या ककसी अन्द्य व्यक्तत का प्रनतरूपण नहीं करेगा । (ि) इस अधधननयम के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी को साझा करने में ववफि नही होगा । 30. (1) केन्द्रीय सरकार, उपयोगकताषओं और दरू संचार सेवाए ं प्रदान करने वािी उपयोगकताष की लशकायत के प्राधधकृत इकाइयों के बीच वववादों के समाधान के लिए एक या अधधक ऑनिाइन वववाद ननवारण के लिए समाधान तंत्र स्थावपत या अनुमोददत कर सकेगी । वववाद समाधान (2) दरू संचार सेवाए ं प्रदान करने वािी प्रत्येक प्राधधकृत इकाई, उपधारा (1) के तंत्र । अधीन स्थावपत वववाद समाधान तंत्र में भाग िेगी, और ऐसे तंत्र में भाग िेने के लिए ऐस े ननबंधन और शतों का पािन करेगी, जो ववदहत ककया जाए । 2019 का 35 (3) यह धारा उपभोतता संरिण अधधननयम, 2019 के अधीन उपभोतताओं के अधधकारों को प्रभाववत नहीं करेगी । अध्याय 8 कनतपय उल्लंघिों का न्यायनिणयक ि 31. इस अध्याय के प्रयोजन के लिए,— इस अध्याय में (क) “न्द्यायननणाषयक अधधकारी” से धारा 35 के अधीन ननयुतत कोई अधधकारी प्रयुतत पदों की पररभार्ाएं । अलभप्रेत है ; और (ि) “अलभदहत अपीि सलमनत” से धारा 36 के अधीन ननयुतत सलमनत अलभप्रेत है । 32. (1) न्द्यायननणाषयक अधधकारी, इस अधधननयम के अधीन स्वीकृत प्राधधकार या प्राधधकार या समनुदेशन के ककसी ननबंधन और शतों के भंग के मामि े में, इस अध्याय के उपबंधों के समनुदेशन के ननबंधन और अधीन जांच के अनुसरण में,— शतों का भंग । (क) ननम्नलिखित में से, एक या दोनों के संबंध में लिखित में कोई आदेश पाररत करेगा, अथाषत ् :— (i) ऐसी प्राधधकृत इकाई को, या समनुदेलशती को, ऐसे उल्िंघन को रोकने या अनुपािन करन े के लिए, ककसी काय ष या चीज को करन े या करने से रोकने के लिए ननदेश देना ; (ii) दसू री अनुसूची में यथा ववननददषष्ट लसववि शाक्स्तयां अधधरोवपत करना ; और432 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (ि) केन्द्रीय सरकार के ववचार के लिए प्राधधकार या समनुदेशन की अवधध के ननिंबन, प्रनतसंहरण या कम करन े के संबंध में लसफाररश करना । (2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के िंि (ि) के अधीन न्द्यायननणाषयक अधधकारी की लसफाररशों पर सम्यक् रूप स े ववचार करन े के पश्चात,् प्राधधकार या समनुदेशन को, यथाक्स्थनत, ननिंत्रबत, कम या प्रनतसंहृत कर सकेगी, क्जसे, यदद सारवान ् उल्िंघन का केंरीय सरकार के समाधानप्रद रूप से उपचार कर ददया जाता है, तो इसे उल्टा जा सकेगा । (3) इस धारा या धारा 33 के अधीन दसू री अनुसूची में ववननददषष्ट शाक्स्त अधधरोवपत करत े समय, न्द्यायननणाषयक अधधकारी को ननम्नलिखित कारकों पर उधचत ध्यान देना होगा, अथाषत ् :— (क) उल्िंघन के ववस्तार को ध्यान में रिते हुए, उल्िंघन की प्रकृनत, गंभीरता और अवधध ; (ि) ऐसे उल्िंघन से प्रभाववत व्यक्ततयों की संख्या, और उनके द्वारा होन े वािे नुकसान का स्तर ; (ग) उल्िंघन का जानबूझकर या िापरवाही का प्रकार ; (घ) उल्िंघन के दोहराव की प्रकृनत ; (ङ) उल्िंघन को शमन करन े के लिए संबंधधत व्यक्तत द्वारा की गई कारषवाई, क्जसमें धारा 34 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन स्वैक्च्छक वचनबंध उपिब्ध करना भी सक्म्मलित है ; (च) केन्द्रीय सरकार को हुई राजस्व हानन ; (छ) मामिे की पररक्स्थनतयों स े संबंधधत कोई भी उत्तजे क कारक, जैस े अनुपातहीन िाभ या अनुधचत िाभ की रकम, जहां भी मात्रात्मक हो, उल्िंघन के पररणाम के रूप में हो ; और (ज) मामिे की पररक्स्थनतयों से संबंधधत सुसंगत कोई की शमन कारक, जैस े उल्िंघन के समय पर पररशोधन, या उल्िंघन के पररणामस्वरूप होने वािी हानन से बचन े के लिए उठाए गए कदम । अधधननयम का 33. (1) न्द्यायननणाषयक अधधकारी, तीसरी अनुसूची में यथा ववननददषष्ट, इस उल्िंघन । अधधननयम के उल्िंघन के संबंध में, ऐसे प्ररूप, रीनत में और ऐसी फीस के साथ, जो ववदहत की जाए, प्राप्त ककसी लशकायत की प्राक्प्त पर, या स्वत:, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन जांच करेगा, ऐसा उल्िंघन करने वािे व्यक्तत द्वारा संदेय, तीसरी अनुसूची में यथा ववननददषष्ट रकम तक के लसववि शाक्स्त को ववननददषष्ट करते हुए, लिखित रूप में आदेश पाररत करेगा । (2) तीसरी अनुसूची के उपबधं , दष्ु प्रेरण या ऐस े उल्िंघन काररत करने का प्रयास करन,े या र्ड़यंत्र काररत करने, जैसा वे ऐस े उल्िंघन पर िागू होते हैं, िागू होगें । उल्िंघनों के लिए 34. (1) धारा 32 के अधीन या तीसरी अनुसूची के क्रम संख्याक 4 के अधीन यथा स्वैक्च्छक उपबंधधत उल्िंघन करने वािी कोई प्राधधकृत इकाई या समनुदेलशती, ऐसे उल्िंघन के वचनबंध । अवधारण की प्रकक्रया की ककसी सूचना या प्रारंभ स े पूव,ष न्द्यायननणाषयक अधधकारी को ऐस े उल्िंघन को प्रकट करते हुए और ऐसे उल्िंघन का शमन करने के लिए ककए गए या ककए जाने वािे उपायों का स्वैक्च्छक वचनबंध प्रस्तुत करेगा ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 433 (2) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन ददए गए स्वैक्च्छक वचनबंध की स्वीकृनत स े इस अध्याय के अधीन कायवष ादहयों का वजनष करेगी । (3) जहां न्द्यायननणाषयक अधधकारी को यह ववश्वास करने का युक्ततयुतत आधार है कक धारा 32 या तीसरी अनुसूची के क्रम संख्यांक 4 के अधीन यथा उपबंधधत उल्िंघन हुआ है, तो वह सुसंगत धारा के अधीन संबंधधत प्राधधकृत इकाई या समनुदेलशती को नोदटस देगा । (4) प्राधधकृत इकाई या समनुदेलशती, उपधारा (3) के अधीन सुनवाई की प्रकक्रया के दौरान ककसी भी समय, ऐसे उल्िंघन के संबंध में प्रस्ताववत शमन उपायों को ववननददषष्ट करते हुए एक स्वैक्च्छक वचनबंध प्रस्तुत कर सकेगा । (5) उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत स्वैक्च्छक वचनबंध की स्वीकृनत का शमन उपाय के रूप में अथ ष िगाया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (1) के िंि (क) या तीसरी अनुसूची के क्रम संख्याक 4 के अधीन लसववि शाक्स्त के अवधारण के प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से ववचार ककया जाएगा । (6) इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन स्वैक्च्छक वचनबंध, ववननददषष्ट समय के भीतर ववननददषष्ट कारषवाई करने का वचनबंध ; ववननददषष्ट कारषवाई को करने से ववरत रहने का वचनबंध ; और स्वैक्च्छक वचनबंध को प्रचाररत करने का वचनबंध सक्म्मलित हो सकेगा । (7) न्द्यायननणाषयक अधधकारी, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन स्वैक्च्छक वचनबंध को स्वीकार कर सकेगा या स्वैक्च्छक वचनबंध प्रदान करने वािी प्राधधकृत इकाई या समनुदेलशती के करार के साथ, ऐसे स्वैक्च्छक वचनबंध में सक्म्मलित ननबंधनों में पररवतनष कर सकेगा । (8) जब स्वैक्च्छक वचनबंध प्रदान करने वािी प्राधधकृत इकाई या समनुदेलशती, ऐस े वचनबंध की ककन्द्हीं शतों का पािन करने में ववफि रहता है, तो न्द्यायननणाषयक अधधकारी, ऐसे प्राधधकृत इकाई या समनुदेलशती को सुनवाई का युक्ततयुतत अवसर देने के पश्चात,् दसू री अनुसूची या तीसरी अनुसूची में यथा िागू, के अधीन ववननददषष्ट लसववि शाक्स्त का अधधरोपण कर सकेगा । न्द्यायननणाषयक 35. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में प्रकालशत अधधकारी । आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के ककसी भी अधधकारी को, जो संयुतत सधचव के पद स े नीचे का न हो, ऐसी रीनत में, जो ववदहत की जाए, जांच करन े के लिए एक या अधधक न्द्यायननणषयन अधधकाररयों के रूप में ननयुतत करेगी । (2) न्द्यायननणाषयक अधधकारी, जांच करन े के पश्चात,् धारा 32 या धारा 33 के उपबंधों के अनुसार ऐसा आदेश पाररत कर सकेगा, जैसा वह उधचत समझे । अलभदहत अपीि 36. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकालशत आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के सलमनत । अधधकाररयों को, जो अपर सधचव के पद स े नीच े का न हो, एक या अधधक अलभदहत अपीि सलमनत के सदस्य के रूप में ननयुतत कर सकेगी, क्जसको धारा 32 की उपधारा (1) या धारा 33 के अधीन न्द्यायननणाषयक अधधकारी द्वारा ददए गए ककसी आदेश स े व्यधथत कोई व्यक्तत अपीि कर सकेगा ।434 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— (2) व्यधथत व्यक्तत द्वारा, उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपीि, न्द्यायननणाषयक अधधकारी द्वारा ददए गए आदेश की प्रनत प्राप्त होने की तारीि से तीस ददनों के भीतर, ऐस े प्ररूप और ऐसी रीनत में तथा ऐसी फीस के साथ, जो ववदहत की जाए, फाइि की जाएगी । न्द्यायननणाषयक 37. (1) न्द्यायननणाषयक अधधकारी और अलभदहत अपीि सलमनत की कायप्रष णािी, अधधकारी और जहां तक संभव हो, रूपरेिा के अनुसार डिक्जटि होगी और वे डिक्जटि कायाषियों के रूप अलभदहत अपीि में काय ष करेंगे तथा ऐस े तकनीकी ववधधक उपायों को, जो ववदहत ककए जाएं, अलभननयोक्जत सलमनत द्वारा अनुपािन की करेंगे, जो उसकी कायप्रष णािी के लिए आनिाइन प्रकक्रया को सिम बनाएगी । जाने वािी (2) न्द्यायननणाषयक अधधकारी और अलभदहत अपीि सलमनत की वही शक्ततयां होंगी प्रकक्रया । 1860 का 45 जो लसववि न्द्यायािय की होती है, और इसके समि सभी कायवष ादहयां भारतीय दंि संदहता की धारा 193 और धारा 228 के अथाषन्द्तगषत न्द्यानयक कायषवाही समझी जाएंगी । प्रवतनष । 38. न्द्यायननणाषयक अधधकारी या अलभदहत अपीि सलमनत, द्वारा ददया गया कोई आदेश उसी रीनत मे ननष्पादनीय होगा मानो वह लसववि न्द्यायािय की डिक्री हो ; और ऐसे आदेश को धारा 36 और धारा 39 में यथा उपबंधधत ऐसे आदेशों के ववरूद्ध अपीि करने के लिए दी गई अवधध की समाक्प्त पर इस धारा के अधीन अंनतम डिक्री माना जाएगा । धारा 32 स े 39. कोई व्यक्तत, जो धारा 36 के अधीन अलभदहत अपीि सलमनत के आदेश से संबंधधत मामिों व्यधथत है, जहां तक इसका संबंध धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन मामिों स े है, या पर अपीि । धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेश से है, इसकी अपीि भारतीय दरू संचार ववननयामक प्राधधकरण अधधननयम, 1997 की धारा 14 के अधीन 1997 का 24 गदठत दरू संचार वववाद ननपटान और अपीिीय प्राधधकरण में, उस तारीि से क्जसको ऐस े प्राधधकृत इकाई या समनुदेलशती द्वारा आदेश की प्रनत प्राप्त हुई है, से तीस ददन की अवधध के भीतर अपीि की जा सकेगी । धारा 33 स े 40. धारा 36 के अधीन अलभदहत अपीि सलमनत के आदेश द्वारा व्यधथत कोई संबंधधत मामिों व्यक्तत, जहां तक इसका संबंध धारा 33 के अधीन मामिों से संबंधधत है, की अपीि पर अपीि । मामिे पर अधधकाररता रिने वािे लसववि न्द्यायािय में कर सकेगा । लसववि न्द्यायािय 41. ककसी लसववि न्द्यायािय के पास ककसी भी मामिे के संबंध में अधधकाररता नहीं की अधधकाररता होगी, क्जसे न्द्यायननणाषयक अधधकारी, अलभदहत अपीि सलमनत, केन्द्रीय सरकार या दरू का वजनष । संचार वववाद ननपटान और अपीिीय अधधकरण, इस अध्याय के अधीन अवधाररत करने के लिए सशतत है । अध्याय 9 अपराि अपराधों से 42. (1) जो कोई धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन त्रबना प्राधधकार के दरू संचार संबंधधत साधारण नेटवकष स्थावपत करता है या दरू संचार सेवाएं प्रदान करता है या संकटपूण ष दरू संचार की उपबंध । अवसंरचना को नुकसान पहुंचाता है तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर् ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुमाषने से जो दो करोड़ र्रपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंिनीय होगा ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 435 (2) जो कोई, प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से या प्रनतरूपण के माध्यम से— (क) ककसी दरू संचार नेटवकष या ककसी प्राधधकृत इकाई के िाटा तक अनधधकृत पंहुच प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है या ककसी प्राधधकृत इकाई के िाटा को स्थानान्द्तररत करता है ; या (ि) ककसी संदेश को ववधधववरूद्ध तरीके से अंतर्रषद्ध करता है, वह कारावास से जो तीन वर् ष तक का हो सकेगा, या जुमानष े से जो दो करोड़ रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित ककया जाएगा । स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,— 1860 का 45 (i) “प्रनतरूपण” पद का वही अथ ष होगा जो भारतीय दंि संदहता की धारा 416 के अधीन इसमें ननयत है ; (ii) प्राधधकृत इकाई में कॉि िाटा ररकाि,ष इंटरनेट प्रोटोकाि िाटा ररकाि,ष रैकफक िाटा, सब्सक्राइबर िाटा ररकाि ष और इसी तरह की अन्द्य चीजें सक्म्मलित हैं । (3) जो कोई— (क) ककसी उपस्कर को त्रबना प्राधधकार के अपने पास रिता है या इसका उपयोग करता है जो दरू संचार को अवरूद्ध करता है ; (ि) इन दरू संचार पहचानकताषओं का उपयोग करता है जो धारा 3 की उपधारा (8) और उपधारा (9) के अनुसार आबंदटत या अनुज्ञात नहीं है ; (ग) दरू संचार पहचानकताषओं के साथ छेड़छाड़ करता है ; (घ) त्रबना प्राधधकार या छूट के रेडियो उपस्कर रिता है जो ववननददषष्ट संख्या से अधधक ग्राहक पहचान माड्यूि को समायोक्जत कर सकता है ; (ङ) धोिाधड़ी, छि या प्रनतरूपण के माध्यम से ग्राहक पहचान मॉड्यूि या अन्द्य दरू संचार पहचानकताष प्राप्त करता है ; (च) जानबूझकर रेडियो उपस्कर अपने पास रिता है, यह जानते हुए कक यह अनधधकृत या छेड़छाड़ ककए गए दरू संचार पहचानकताषओं का उपयोग करता है, वह कारावास स े जो तीन वर् ष तक का हो सकेगा, या जुमाषन े से जो पचास िाि र्रपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित ककया जाएगा । (4) जो कोई धारा 21 के अधीन राष्रीय सुरिा पर अधधसचू ना में ककन्द्हीं उपायों का जानबूझकर अनतिंघन करेगा, ऐसी अवधध के कारावास से, जो तीन वर् ष के लिए होगा या ऐसे जुमाषने से जो दो करोड़ र्रपए तक हो सकेगा या दोनों से दंिनीय होगा तथा केंरीय सरकार यदद उधचत समझती है, ऐसे व्यक्तत को दरू संचार सेवा स े ननिंत्रबत या बिाषस्त भी कर सकेगी । (5) जो कोई संकटकािीन दरू संचार अवसंरचना के लसवाय दरू संचार नेटवकष को िनत काररत करेगा ऐसी काररत िनत तथा जुमाषने के लिए प्रनतकर के लिए दायी होगा, जो पचास िाि र्रपए तक हो सकेगी । (6) जो कोई इस अधधननयम के अधीन ककसी अपराध का दष्ु प्रेरण करता है अथवा काररत करने का प्रयास करता है या काररत करने का र्ड्यंत्र करता है, यदद इस प्रकार436 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— दष्ु प्रेररत या र्ड्यंत्र काय ष ऐसे दष्ु प्रेरण या र्ड्यंत्र के पररणामस्वरूप काररत ककया जाता है, अपराध के लिए उपबंधधत दंि से दंिनीय होगा । (7) दंि प्रकक्रया संदहता, 1973 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, इस धारा में 1974 का 2 ववननददषष्ट सभी अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानतीय होंगे । (8) मेरोपोलिटेन मक्जस्रेट अथवा प्रथम वग ष मुख्य न्द्यानयक मक्जस्रेट स े अवर कोई भी न्द्यायािय, इस अधधननयम के अधीन ककसी अपराध के दंि के लिए ववचारण नहीं करेगा । िोज करने की 43. इस ननलमत्त केंरीय सरकार द्वारा प्राधधकृत कोई अधधकारी ककसी भवन, यान, शक्तत । जियान, हवाई जहाज या ककसी ऐसे स्थान की िोज कर सकेगा, क्जसमें उसके यह ववश्वास करने का कारण है कक कोई अप्राधधकृत दरू संचार नेटवकष या दरू संचार उपस्कर या रेडियो उपस्कर क्जसके संबंध में धारा 42 के अधीन दंिनीय कोई अपराध काररत ककया गया है, उसको रिता है या नछपाता है और कब्जा करता है । प्राधधकृत 44. तत्समय प्रवत्तृ ककसी ववधध में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, जहां केंरीय अधधकाररयों को सरकार का यह समाधान होता है कक ककसी इकाई या उपभोतता या अलभदाता द्वारा जानकारी देना । उपभोग की गई कोई दरू संचार सेवा, दरू संचार नेटवकष या स्पेतरम के प्रयोग के संबंध में ककसी प्राधधकृत इकाई या ननधाषररती के कब्जे या ननयंत्रण में कोई सूचना, दस्तावेज या अलभिेि को प्रस्तुत ककया जाना आवश्यक है, क्जसके संबंध में कोई िंत्रबत मामिा या आशंककत लसववि या आपराधधक कायवष ाही इस ननलमत्त केंरीय सरकार द्वारा लिखित में ववशेर् रूप स े प्राधधकृत कोई अधधकारी उसको ऐसी सूचना, दस्तावेज या अलभिेि को प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्राधधकृत इकाई या ननधाषररती को ननदेश देगा तथा प्राधधकृत इकाई या ननधाषररती ऐसे अधधकारी के ननदेश का अनुपािन करेंगे । अध्याय 10 प्रकीण क सुरिा दहतों का 45. केंरीय सरकार ऐसी सुरिा के लिए दहत प्रदान कर सकती है, जो ऐस े सुरिा सजृ न । दहत के ननबंधन और शतें, जो ववदहत की जाएं, ऐसी योजना पर क्जसमें ककसी प्राधधकृत इकाई को ऐसी इकाई ववत्तीय उधार के लिए प्रदान ककया जा सके । ककसी जियान या 46. केंरीय सरकार वाखणज्य पोत अधधननयम, 1958 के अधीन रक्जस्रीकृत जियानों 1958 का 44 वायुयान पर के ऐसे प्रवग ष पर एक रेडियो उपस्कर प्रचालित करने वािे ककसी व्यक्तत को या वायुयान रेडियो उपस्कर के अधधननयम, 1934 के अधीन रक्जस्रीकृत वायुयान तथा जियान या वाहन के ककसी अन्द्य 1934 का 22 प्रचािन के लिए व्यक्तत का प्रवग ष को प्रमाणपत्र मंजूर कर सकती है, जो ऐसे ननबंधनों और शतों के अनुसार केंरीय प्रमाणन । सरकार द्वारा अधधसूधचत की जा सके, क्जसके अंतगतष फीस और प्रभार िाग ू होते हैं, जो ववदहत की जाए । अव्यवसायी स्टेशन 47. केंरीय सरकार ककसी अव्यवसायी स्टेशन में संस्थावपत करने तथा प्रचालित प्रचािक के लिए करने के लिए ककसी व्यक्तत के प्रमाण की रीनत के लिए ननयम उपबंधधत कर सकेगी तथा प्रमाणन । ऐसे ननयम, ऐसे ननबंधनों और शतों, क्जसमें ककसी अव्यवसायी स्टेशन को प्रचालित करने के लिए प्रमाणपत्र मंजूर ककया जा सकता है, के लिए अहषता को ननयम द्वारा ववननददषष्ट कर सकती है, क्जसके अंतगतष ऐसे प्रमाणपत्र को मंजूर करने के लिए परीिा आयोक्जत कराने, उसके लिए संदत्त फीस और प्रभार देना तथा अन्द्य सुसंगत मामिे भी सक्म्मलित हैं ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 437 स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (क) “अव्यवसायी सेवा” स े स्वयं प्रलशिण, अंतर संसूचना तथा ककसी अव्यवसायी द्वारा ककया गया तकनीकी अन्द्वेर्ण के प्रयोजन के लिए रेडियो संसूचना सेवा अलभप्रेत है, क्जस े व्यक्ततगत िक्ष्य तथा त्रबना ककसी धनीय दहत के केवि रेडियो तकनीकी में सम्यक् रूप से प्राधधकृत व्यक्तत द्वारा ककया जाता है ; (ि) “अव्यवसायी स्टेशन” से ककसी अव्यवसायी सेवा के लिए अव्यवसायी द्वारा प्रचालित रेडियो स्टेशन अलभप्रेत है । 48. कोई व्यक्तत ऐसा उपस्कर नहीं रिेगा या उपयोग करेगा, जो दरू संचार उपस्कर के प्रयोग का अवर्रद्ध करता हो जब तक कक केंरीय सरकार द्वारा अनुज्ञा प्रदान न कर दी गई हो या प्रनतर्ेध जो दरू केंरीय सरकार द्वारा ववलशष्ट प्रयोजनों के लिए ककसी प्राधधकरण को प्राधधकृत न कर ददया संचार को गया हो । अवर्रद्ध करता हो । 49. (1) अध्याय 8 या अध्याय 9 के उपबंधों के अनुसरण में अधधरोवपत शाक्स्तयां ऐसी शाक्स्तयां क्जससे अन्द्य ककसी प्राधधकृत इकाई या ननधाषररती द्वारा प्रनतकर या ककसी फीस या सम्यक् प्रभार के दानयत्व प्रभाववत संदाय के संबंध में ककसी देयता के अनतररतत, न कक उसके अल्पीकरण में ककया जाएगा । नहीं होत े ह ैं । (2) इस अधधननयम के उपबंध ककसी अन्द्य दानयत्व के अनतररतत न कक प्रनतकूि प्रभाव में, क्जससे ककसी व्यक्तत को तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध के अधीन उपगत ककया जा सकता है । 50. यह अधधननयम ककसी ऐसे व्यक्तत द्वारा भारत के बाहर काररत ककए जाने वािे भारत के बाहर काररत ककए ककसी अपराध या अनतिंघन को िागू होगा, यदद ऐसे अपराध या अनतिंघन के गठन में जाने वािे ककसी कोई कृत्य या आचरण में भारत में प्रदान की गई दरू संचार सेवा या दरू संचार उपस्कर अपराध या या भारत में क्स्थत दरू संचार नेटवकष अंतवलषित है । अनतिंघन के लिए अधधननयम का िागू होना । 51. कोई वाद, अलभयोजन या अन्द्य ववधधक कायवष ाही इस अधधननयम के अधीन सद्भावना में की गई कारषवाई का केंरीय सरकार, राज्य सरकार या ककसी अन्द्य प्राधधकारी के ववर्रद्ध नहीं की जाएगी या संरिण । इस ननलमत्त काय ष करने वािा कोई व्यक्तत, यथाक्स्थनत, क्जसने इस अधधननयम या इसके अधीन बनाए गए ककसी ननयम, ववननयम या आदेश के अनुसार सद्भावपूवकष ककया जाता है, या करने का आशय रिता है । 52. (1) इस अधधननयम के उपबंध, तत्समय प्रवत्तृ , ककसी अन्द्य ववधध के उपबंधों के अन्द्य ववधधयों के साथ संगतता । अनतररतत होंगे, और उनके अल्पीकरण में उनका अथ ष नहीं िगाया जाएगा, तथा उनका अथ ष ऐसी ववधध से सुसंगत िगाया जाएगा । (2) यदद इस अधधननयम के ककसी उपबंध तथा संपूण ष भारत में तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधध के उपबंध या ककसी राज्य के िेत्राधधकार के भीतर िागू ककसी प्रनतबंध के मध्य कोई ववरोध उत्पन्द्न होता है, इस अधधननयम के उपबंध ऐसे ववरोध के ववस्तार तक अलभभावी होगा । 53. अधधननयम का कक्रयान्द्वयन डिजाइन द्वारा डिक्जटि रूप से ककया जाएगा तथा अधधननयम का कक्रयान्द्वयन । केंरीय सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो इस अधधननयम के डिक्जटि कक्रयान्द्वयन को समथ ष बनाने में आवश्यक हो ।438 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— प्राधधकृत इकाई 54. ककसी प्राधधकृत इकाई का कोई कमचष ारी ककसी ऐसी ववधधक कायवष ाही, क्जसमें के कमचष ारी का ऐसी प्राधधकृत इकाई पिकार नहीं है ववशेर् कारण के लिए ककसी न्द्यायािय या न्द्यायाधीश सािी के रूप में के आदेश द्वारा यथा अपेक्षित के लसवाय, भारतीय साक्ष्य अधधननयम, 1872 की धारा 1872 का 1 उपक्स्थत होने के लिए बाध्य नही ं 65ि की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत ककए जाने वािे ककसी इिेतराननक अलभिेि में होना । अंतववष्ष ट जानकारी को सात्रबत करने के लिए ककसी सािी के रूप में उपक्स्थत होने के लिए बाध्य नहीं ककया जाएगा । महाद्वीपीय 55. भारत के महाद्वीपीय मग्नतट और अननय् आधथकष जोन में इस अधधननयम के मग्नतट और अधीन प्राधधकरण या ननधाषरण को मंजूर करने तथा यथाक्स्थनत, ककसी प्राधधकृत इकाई या अननय् आधथकष ननधाषररती के अधधकार के लिए केंरीय सरकार के ववशेर्ाधधकार राज्य िेत्रीय सागर-िंि, जोन में अधधकार । महाद्वीपीय मग्नतट भूलम, अनन्द्य आधथकष िेत्र और अन्द्य सामुदरक िेत्र अधधननयम, 1976 और िाग ू अंतरराष्रीय ववधधयों के अधीन होंगे जैसा भारत में स्वीकार और समधथतष 1976 का 80 ककया गया हो । केंरीय सरकार की 56. (1) केन्द्रीय सरकार, अधधसूचना द्वारा, इस अधधननयम के प्रयोजन को ननयम बनाने की कायाषक्न्द्व त करने के लिए और पूव ष प्रकाशन की शतों के अधीन रहते हुए ऐसे ननयम बना शक्तत । सकेगी जो इस अधधननयम के उपबंधों से संगत हों । (2) ववलशष्टतया और पूवगष ामी शक्तत की व्यापकता पर प्रनतकूि प्रभाव िािे त्रबना ऐसे ननयम ननम्नलिखित मामिों में सभी या ककन्द्हीं के लिए उपबंध कर सकेंगे, अथाषत ् :— (क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ननबंधन और शतें, क्जसके अंतगतष अधधप्रमाणन अलभप्राप्त करने के लिए फीस और प्रभाय ष ही है ; (ि) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधधप्रमाणन प्रदान करने के लिए छूट की रीनत ; (ग) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन ननबंधन और शक्तत, क्जसके अंतगषत मूि प्राधधकृत इकाई के लिए िागू फीस और प्रभाय ष जो ककसी ववियन, ननवविष यन अधधग्रहण या पुनसरं चना के अन्द्य प्ररूप के अनुसार प्रकट होती हों, है ; (घ) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन नए सेट के लिए प्रव्रजन के लिए अधधप्रमाणन ननबंधन और शतें ; (ङ) धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन दरू संचार सेवाओं की ककसी प्राधधकृत इकाई द्वारा प्रयोग ककए जाने के लिए सत्यापन योग्य बायोमैदरक आधाररत पहचान ; (च) धारा 3 की उपधारा (8) के अधीन ननबंधन और शतें, क्जसके अंतगतष ककसी प्राधधकृत इकाई द्वारा प्रयोग करने के लिए दरू संचार पहचानकताष के आबंटन के लिए फीस और प्रभार भी सक्म्मलित हैं ; (छ) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन स्पेतरम के ननधाषरण के लिए ननबंधन और शत,ें क्जसके अंतगतष कक्रया ववधध, अवधध और प्रकक्रया की कीमत, शुल्क, फीस और प्रभार के लिए आववृत्त रेंज, प्रणािी ववज्ञान भी सक्म्मलित है ; (ज) धारा 4 की उपधारा (7) के अधीन स्पेतरम के ननधाषरण के लिए छूट की रीनत ;अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 439 (झ) धारा 5 के अधीन पुनसरं चना तथा सामंजस्य के लिए ननबंधन और शतें ; (ञ) धारा 6 के अधीन ननबंधन और शतें क्जसके अंतगषत िागू फीस और प्रभार तथा अन्द्य सुसंगत शतें, क्जसके अधीन वहन योग्य, उदारीकृत तथा प्रौद्योधगक रूप से प्राकृनतक रीनत में स्पेतरम की उपयोधगता भी है ; (ट) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्पेतरम के अधधकतम उपयोग के लिए ननबंधन और शतें ; (ठ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अपयाषप्त कारणों के लिए स्पेतरम के अनुपयोग की अवधध स्पेतरम उपोयोधगता से संबंधधत और ननबंधन और शतें ; (ि) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन ननबंधन और शतें क्जसके अंतगतष ननधाषररत ककए गए स्पेतरम की भागीदारी, व्यापार, पट्टा और अभ्यपषण के लिए िागू फीस और प्रभार भी है ; (ढ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन िोक संपवत्त में दरू संचार नेटवकष के मागाषधधकार के लिए अनुज्ञक्प्त मंजूर करन े के लिए समय-सीमा, तथा मागाषधधकार के लिए प्रशासननक व्यय तथा प्रनतकर के लिए रकम का उपयोग; (ण) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन दरू संचार नेटवकष में प्रवेश, सवे, स्थावपत, प्रचालित, रिरिाव, अनुरिण, बदिने या पुन:स्थापन के लिए प्रसुववधा प्रदाता द्वारा अपनाई गई प्रकक्रया, क्जसके अंतगषत संपवत्त के स्वामी या अधधभोगी द्वारा सूचना को जारी करने की रीनत, शासी आिेपों का कायढष ांचा, वह रीनत क्जसमें ऐसे आिेपों का पुन:समाधान ककया जाएगा तथा ककसी हानन के लिए संदेय प्रनतकर से संबंधधत मामिे भी हैं ; (त) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन ननबंधन और शतें क्जसके अन्द्तगतष संपवत्त से हानन पर माग ष अधधकार के लिए प्रभार और प्रनतकर; (थ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ननबंधन और शतें, क्जसके अंतगतष फीस और प्रभार क्जसके अधीन दरू संचार नेटवकष को प्रसुववधा प्रदाता के लिए िुिे स्थान में पहुंच के आधार पर उपिब्ध कराना भी है ; (द) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन दी जाने वािी पूव ष सूचना के लिए प्रकक्रया और रीनत ; (ध) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन प्रसुववधा प्रदाता द्वारा अपनाई जाने वािी दरू संचार नेटवकष तथा पूवाषवधानी उपायों के लिए सूचना का प्रत्युत्तर देने के लिए समय-सीमा ; (न) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन िोक आपात या िोक सुरिा के लिए प्रकक्रया तथा सुरिोपाय ; (प) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन िोक आपात या िोक सुरिा के लिए की गई कायवष ाही की अवधध और रीनत ; (फ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन दरू संचार नेटवकष तथा दरू संचार सेवा की संरिा तथा साइबर सुरिा को सुननक्श्चत करने के लिए उपाय ; (ब) धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन संकटकािीन दरू संचार अवसंरचना के440 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— लिए कक्रयाक्न्द्वत ककए जाने वािे मानक, सुरिा व्यवहार, अद्यतन अपेिाएं और प्रकक्रया ; (भ) धारा 26 के अधीन डिक्जटि भारत ननधध के प्रशासन के लिए रीनत ; (म) धारा 27 के अधीन ववननयामक सेंिबॉतस के सजृ न के लिए रीनत और अवधध ; (य) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन उपयोतताओं के संरिण के लिए उपाय ; (यक) धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन दरू संचार सेवा से संबंधधत ऐसी लशकायतों के लिए ककसी लशकायत और समाधान के रक्जक्स् रकरण के लिए रीनत ; (यि) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन वववाद समाधान तंत्र में भाग िेन े के लिए ननबंधन और शतें ; (यग) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन लशकायतों के ननवारण के लिए प्ररूप, रीनत और फीस ; (यघ) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन न्द्यायननणयष क अधधकारी द्वारा जांच करने की रीनत ; (यङ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अलभदहत अपीि सलमनत के समि ककसी अपीि को फाइि करने का प्ररूप, रीनत और फीस ; (यच) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन न्द्यायननणाषयक अधधकारी और अलभदहत अपीि सलमनत के कृत्यों को करने के लिए तकनीकी-ववधधक उपाय ; (यछ) धारा 45 के अधीन सुरिा दहत के ननबंधन और शतें ; (यज) धारा 46 के अधीन ननबंधन और शतें, क्जसके अंतगषत प्रमाणपत्र मंजूर करने के लिए िागू फीस और प्रभाय ष ; (यझ) धारा 47 के अधीन अव्यवसायी स्टेशन प्रचािक की परीिा के लिए प्रमाणपत्र की रीनत, अहषता और ननबंधन और शतें क्जसके अन्द्तगषत फीस और प्रभार भी हैं ; (यञ) कोई ऐसा अन्द्य मामिा क्जसे, ऐसे उपबंध के सबं ंध में क्जसे ननयमों द्वारा बनाया जाना है, ववदहत ककया जाना है या ककया जा सकेगा । (3) इस अधधननयम के अधीन बनाया गया प्रत् येक ननयम और धारा 57 के अधीन बनाई गई अनुसूची का संशोधन इसे बनाए जाने के पश् चात ् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्य ेक सदन के समि, जब वह सत्र में हो, तीस ददन की अवधध के लिए रिा जाएगा, यह अवधध एक सत्र में अथवा दो या अधधक आनुक्रलमक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदद उस सत्र के या पूवोत त आनुक्रलमक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूव ष दोनों सदन उस ननयम या अनुसूची का कोई उपांतरण करने के लिए कोई पररवतनष करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत् पश् चात ् वह ऐसे पररवनततष रूप में ही प्रभावी होगा । यदद उत त अवसान के पूव ष दोनों सदन सहमत हो जाएं कक वह ननयम या अनुसूची का संशोधन करने के लिए नहीं बनाया जाना चादहए तो तत् पश् चात ् वह ननष् प्रभाव हो जाएगा । तथावप ननयम या अनुसूची का संशोधन करने के लिए ऐसे पररवनततष या ननष् प्रभाव होने से उसके अधीन पहिे की गई ककसी बात की ववधधमान्द्य ता पर प्रनतकूि प्रभाव नहीं पड़ेगा ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 441 57. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन, केंरीय सरकार अधधसूचना द्वारा,— केंरीय सरकार की अनुसूची को (क) पहिी अनुसूची ; संशोधधत करने (ि) दसू री अनुसूची या तीसरी अनुसूची, की शक्तत । का संशोधन कर सकेगी : परंतु ऐसी अनुसूधचयों में ववननददषष्ट शाक्स्त या लसववि शाक्स्त दस करोड़ र्रपए स े अधधक नहीं होगी । (2) उपधारा (1) के अधीन ककया गया कोई संशोधन इस प्रकार प्रभावी होगा मानो यदद अधधननयम अधधननयलमत हो गया हो तथा अधधसूचना की तारीि से प्रवत्तृ होगा जब तक अधधसूचना अन्द्यथा ननदेश दे । 58. (1) इस अधधननयम के उपबंधों के प्रभाव में यदद कोई कदठनाई उत्पन्द्न होती कदठनाइयों को दरू करने की है, तो केंरीय सरकार राजपत्र में प्रकालशत आदेश द्वारा इस अधधननयम के उपबंधों से शक्तत । असंगत ऐसे उपबंध बनाएगी, जो कदठनाइयों को दरू करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो सकता हो : परन्द्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधधननयम के प्रारंभ की तारीि से तीन वर् ष की समाक्प्त के पश्चात ् नहीं ककया जाएगा । (2) इस धारा के अधीन ककया गया प्रत्येक आदेश, उसके ककए जाने के पश्चात,् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समि रिा जाएगा । 1997 के 59. भारतीय दरू -संचार ववननयामक प्राधधकरण अधधननयम, 1997 में,— अधधननयम (क) धारा 2 में,— संख्यांक 24 का संशोधन । (i) िंि (1) में,— (अ) िंि (ङ) के स्थान पर, ननम्नलिखित िंि रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘(ङ) “अनुज्ञक्प्तधारी” से दरू संचार अधधननयम, 2023 के अधीन दरू संचार सेवाएं प्रदान करने वािा या केबि टेिीववजन 1995 का 7 नेटवकष (ववननयमन) अधधननयम, 1995 या तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य अधधननयम के अधीन केबि टेिीववजन नेटवकष प्रदान करने के लिए रक्जस्रीकृत कोई प्राधधकृत अक्स्तत्व अलभप्रेत है ;’; (आ) िंि (ङक) के स्थान पर, ननम्नलिखित िंि रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘(ङक) “अनुज्ञापक” से केन्द्रीय सरकार अलभप्रेत है, जो दरू संचार अधधननयम, 2023 के अधीन दरू संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधधकार या केबि टेिीववजन नेटवकष (ववननयमन) 1995 का 7 अधधननयम, 1995 या तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य अधधननयम के अधीन रक्जस्रीकरण अनुदत्त करती है ;’; (इ) िंि (ञ) के पश्चात,् ननम्नलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :—442 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— ‘(ञक) “दरू संचार” का वही अथ ष होगा, जो उसका दरू संचार अधधननयम, 2023 में है ;’; (ई) िंि (ट) के स्थान पर, ननम्नलिखित िंि रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘(ट) “दरू संचार सेवाओं” से दरू संचार के लिए कोई सेवा अलभप्रेत है ;’; (ii) उपधारा (2) में, “भारतीय तार अधधननयम, 1885 या भारतीय बेतार 1885 का 13 तारयांत्रत्रकी अधधननयम, 1933” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “दरू संचार अधधननयम, 2023 या केबि टेिीववजन नेटवकष (ववननयमन) अधधननयम, 1995” शब्द, अंक और कोष्ठक रिे जाएंगे ; 1995 का 7 (ि) धारा 4 में, परंतुक के स्थान पर, ननम्नलिखित परंतुक रिा जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु कोई व्यक्तत, जो सरकार की सेवा में है या रहा है,— (क) अध्यि के रूप में ननयुतत नहीं ककया जाएगा, यदद ऐस े व्यक्तत ने भारत सरकार के सधचव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण नहीं ककया हो ; या (ि) सदस्य के रूप में ननयुतत नहीं ककया जाएगा, यदद ऐस े व्यक्तत ने भारत सरकार के अपर सधचव का पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कोई समतुल्य पद धारण नहीं ककया हो : परंतु यह और कक कोई व्यक्तत, जो सरकार से लभन्द्न ककसी सेवा में है या रहा है— (क) अध्यि के रूप में ननयुतत ककया जाएगा, यदद ऐसा व्यक्तत न्द्यूनतम तीस वर् ष का ववृत्तक अनुभव रिता हो तथा धारा 4 के अधीन यथा ववननददषष्ट िेत्रों में ककसी कंपनी के ननदेशक बोि ष के सदस्य या मुख्य कायकष ारी के रूप में सेवा कर चुका हो ; या (ि) सदस्य के रूप में ननयुतत ककया जाएगा, यदद ऐसा व्यक्तत न्द्यूनतम पच्चीस वर् ष का ववृत्तक अनुभव रिता हो तथा इस धारा के अधीन यथा ववननददषष्ट िेत्रों में ककसी कंपनी के ननदेशक बोि ष के सदस्य या मुख्य कायकष ारी के रूप में सेवा कर चुका हो ।”; (ग) धारा 11 में,— (i) उपधारा (1) में,— (अ) “भारतीय तार अधधननयम, 1885” शब्दों और अंकों के स्थान 1885 का 13 पर, “दरू संचार अधधननयम, 2023 या केबि टेिीववजन नेटवकष (ववननयमन) अधधननयम, 1995” शब्द, अंक और कोष्ठक रिे जाएंगे ; 1995 का 7 (आ) पांचवें परंतुक में, “पन्द्रह ददन की अवधध के भीतर” शब्दों स ेअनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 443 प्रारंभ होने वािे और “अंनतम ववननश्चय करेगी ।” शब्दों पर समाप्त होने वािे भाग के स्थान पर, ननम्नलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “तीस ददन की अवधध के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा ककए गए ननदेश पर ववचार करने के पश्चात ् अपनी कोई और लसफाररशें, जो इसके पास हों, केन्द्रीय सरकार को संसूधचत करेगा और अनतररतत लसफाररशें, यदद कोई हों, प्राप्त होने के पश्चात ् केन्द्रीय सरकार अंनतम ववननश्चय करेगी ।”; (ii) उपधारा (2) में,— 1885 का 13 (अ) “भारतीय तार अधधननयम, 1885” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “दरू संचार अधधननयम, 2023 या केबि टेिीववजन नेटवकष 1995 का 7 (ववननयमन) अधधननयम, 1995” शब्द, अंक और कोष्ठक रिे जाएंगे ; (आ) परंतुक के पश्चात,् ननम्नलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह और कक प्राधधकरण, दरू संचार सेवाएं प्रदान करने वािे प्राधधकृत अक्स्तत्व या प्राधधकृत अक्स्तत्वों के वग ष को, अत्यंत सस्ती कीमतों, जो प्रनतस्पधाष, दीघाषवधध ववकास और दरू संचार सेतटर के संपूण ष आरोग्य के लिए हाननकर है, से दरू रहने का ननदेश दे सकेगा ।”; (घ) धारा 14 के िंि (क) में,— (i) उपिंि (i) का िोप ककया जाएगा ; (ii) पैरा (ग) के स्थान पर, ननम्नलिखित पैरा रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ग) दरू संचार अधधननयम, 2023 के अधीन न्द्यायननणाषयक अधधकारी या अलभदहत अपीि सलमनत द्वारा न्द्यायननणीत ककए जाने वािे कोई वववाद ;”; (iii) िंि (ग) के पश्चात,् ननम्नलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् : — “(घ) दरू संचार अधधननयम, 2023 की धारा 39 के अधीन अपीिों की सुनवाई और उनका ननपटारा, 1997 का 24 भारतीय दरू -संचार ववननयामक प्राधधकरण अधधननयम, 1997 के अधीन संक्स्थत तथा ननयत ददन के ठीक पूव ष दरू संचार वववाद समाधान और अपीि अधधकरण में िंत्रबत ककसी कारषवाई की दरू संचार वववाद समाधान और अपीि अधधकरण द्वारा सुनवाई की जाती रहेगी तथा उसका ननपटारा ककया जाएगा, मानो यह अधधननयम पाररत नहीं हुआ हो ; (ङ) धारा 38 के स्थान पर, ननम्नलिखित धारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “38. इस अधधननयम के उपबंध, दरू संचार अधधननयम, 2023 के उपबंधों के अनतररतत होंगे, और ववलशष्टतया इस अधधननयम की कोई बात ककसी ऐसी अधधकाररता, शक्ततयों और कृत्यों पर प्रभाव नहीं िािेगी, क्जनका प्रयोग या444 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— पािन ऐसे प्राधधकरण की अधधकाररता के भीतर आने वािे ककसी िेत्र के संबंध में समुधचत प्राधधकरण द्वारा ककया जाना अपेक्षित है ।”। अध्याय 11 निरसि और व्याववृ िया ं कनतपय 60. (1) इस भाग के अन्द्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अधधननयलमनतयां, अथाषत ् अधधननयमों का भारतीय तार अधधननयम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रत्रकी अधधननयम, 1933 1885 का 13 ननरसन और ननरलसत की जाती हैं । 1933 का 17 व्याववृत्तयां । (2) पूवोतत उपबंधों का ननरसन होत े हुए भी, ननरलसत उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या कारषवाई, क्जसके अंतगतष कोई अनुज्ञक्प्त अनुदत्त करना, रक्जस्रीकरण या समनुदेशन, कोई आदेश या िंत्रबत अथवा चि रही कोई कायवष ाही, इस अधधननयम के अधीन की गई समझी जाएगी और उसके संबंध में इस अधधननयम के उपबंध प्रभावी होंगे । (3) भारतीय तार अधधननयम, 1885 के भाग 3 के उपबंध, ववद्युत अधधननयम, 1885 का 13 2003 की धारा 164 के अधीन पारेर्ण िाइनों को त्रबछान े से सबं ंधधत सभी मामिों को 2003 का 36 इस प्रकार िाग ू होते रहेंगे, मानो भारतीय तार अधधननयम, 1885 का ननरसन नहीं ककया गया हो तथा ववद्युत अधधननयम, 2003 की धारा 164 के प्रनत ननदेश से भारतीय तार अधधननयम, 1885 के भाग 3 के उपबंध, ववद्युत अधधननयम, 2003 की धारा 164 का संशोधन होने तक, ननरंतर प्रवतनष में रहेंगे । ववद्यमान ननयमों 61. भारतीय तार अधधननयम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रत्रकी अधधननयम, 1933 के 1885 का 13 का जारी रहना । 1933 का 17 अधीन बनाए गए या बनाए जाने के लिए तात्पनयतष सभी ननयम, ककए गए या ककए जाने के लिए तात्पनयतष सभी आदेश, जहां तक व े उन ववर्यों स े संबंधधत हैं, क्जनके लिए इस अधधननयम में उपबंध ककया गया है तथा व े उससे असंगत नहीं हैं, इस अधधननयम के अधीन बनाए गए या ककए गए समझ े जाएंगे, मानों यह अधधननयम उस तारीि को प्रवतनष में था, क्जसको ऐस े ननयम बनाए गए या आदेश ककए गए, और वे ननरंतर प्रवतनष में रहेंगे, जब तक उन्द्हें इस अधधननयम के अधीन ककन्द्हीं ननयमों द्वारा अधधक्रांत नहीं कर ददया जाता । कनतपय 62. केन्द्रीय सरकार द्वारा, या केन्द्रीय सरकार के ककसी अधधकारी द्वारा, या ककसी अधधननयमों का अन्द्य प्राधधकारी द्वारा, स्पेतरम प्रदान करने या दरू संचार सेवाओं का उपबंध करने या दरू ववधधमान्द्यकरण संचार नेटवकष अथवा दरू संचार अवसंरचना की स्थापना के संबंध में, ननयत ददन के पूव,ष और िनतपूनत ष । कायकष ारी कारषवाइयों के ककए गए सभी कृत्य, लिए गए ववननश्चय, की गई कारषवाइयां और की गई कायवष ादहयां और पाररत ककए गए आदेश, इस ववश्वास या तात्पनयतष ववश्वास में ककए गए कृत्य, लिए गए ववननश्चय, की गई कारषवाइयां और की गई कायवष ादहयां, भारतीय तार अधधननयम, 1885 या भारतीय बेतार तारयांत्रत्रकी अधधननयम, 1933 के अधीन ककए 1885 का 13 गए थे, लिए गए थे या पाररत ककए गए थे, इस प्रकार ववधधमान्द्य और प्रचालित होंगे, 1933 का 17 मानों व े ववधध के अधीन ककए गए या पाररत ककए गए हों ; और ककसी भी व्यक्तत के ववर्रद्ध, चाहे जो कोई भी हो, इस आधार पर कक ककए गए ऐसे कृत्य, लिए गए ववननश्चय, की गई कायवष ादहयां, ववधध के अनुसार नहीं ककए गए थे, कोई वाद या अन्द्य ववधधक कारषवाई नहीं की जाएगी या जारी नहीं रिी जाएगी ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 445 पहिी अनुसूची [िारा 4(4), (5) और िारा 57(1) देखखए] प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम का समिुदेशि 1. राष्रीय सुरिा और रिा । 2. ववधध प्रवतनष और अपराध ननवारण । 3. िोक प्रसारण सेवाएं । 4. आपदा प्रबंधन, जीवन और संपवत्त की रिा । 5. वैज्ञाननक अनुसंधान, संसाधन ववकास और िोज का संवद्षधन । 6. सड़कों, रेि मागों, मरै ो, ित्रे ीय रेि, अन्द्तरदेशीय जिमागों, ववमानपत्तनों, पाइप िाइनों, पोत पररवहन और अन्द्य यातायात प्रणालियों की सुरिा और प्रचािन । 7. प्राकृनतक संसाधनों और वन्द्य जीवन का संरिण । 8. मौसम ववभाग और मौसम पूवाषनुमान । 9. अव्यवसायी स्टेशनों, नौ-पररवहन, दरू लमनत और अन्द्य समान उपयोगों के लिए अंतराषष्रीय मान्द्यताप्राप्त समवपतष बिैं । 10. िानों, पत्तनों और तेि की िोज की सुरिा और प्रचािनों तथा ऐसे अन्द्य कक्रयाकिापों के लिए, जहां स्पैतरम का उपयोग प्राथलमक रूप से सुरिा और प्रचािनों का समथनष करने के लिए है, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, या उनके अक्स्तत्वों या अन्द्य प्राधधकृत अक्स्तत्वों द्वारा उपयोग । 11. पक्ब्िक मोबाइि रेडियो रंककंग सेवाएं । 12. दरू संचार सेवाओं के लिए रेडियो बैकहाि । स्पष्टीकरण—“रेडियो बैकहाि” पद से दरू संचार नेटवकों में उपभोतता उपस्कर से लभन्द्न, केवि दरू संचार उपकरण को आपस में जोड़ने के लिए, रेडियो बारम्बारता का उपयोग अलभप्रेत होगा । 13. सामुदानयक रेडिया स्टेशन । 14. इन-फ्िाइट और समुरीय सहबद्धता । 15. अंतररि अनुसंधान और अनुप्रयोग, प्रस्थान यान प्रचािन और सेटेिाइट ननयंत्रण के लिए आधार स्टेशन । 16. कनतपय सेटेिाइट आधाररत सेवाएं, जैसे टेिीपोटष, टेिीववजन चैनि, िाइरेतट टू होम, हैिएंि इन द स्काई, डिक्जटि सेटेिाइट समाचार एकत्रीकरण, वैरी स्माि अपेरचर टलमनष ि, सेटेिाइट द्वारा वैक्श्वक मोबाइि व्यक्ततगत संचार, राष्रीय िंबी दरू ी, अंतराषष्रीय िंबी दरू ी, एि एंि एस बिैं में मोबाइि सेटेिाइट सेवा । 17. दरू संचार सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, या उनके प्राधधकृत अलभकरणों द्वारा उपयोग । 18. भारत संचार ननगम लिलमटेि (बीएसएनएि) और महानगर टेिीफोन नेटवकष लिलमटेि (एमटीएनएि) । 19. नई प्रौद्योधगककयों के कायाषन्द्वयन को समथ ष बनाने के लिए परीिण जांच, पररप्रयोग, प्रदशनष , क्जसके अंतगतष एक या अधधक ववननयामक सिैं बातस का सजृ न भी है ।446 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2— दसू री अनुसूची [िारा 32(1)(क) और िारा 34(8) देखखए] िारा 32 और िारा 34 के अिीि निबंििों और शतों के िंि के ललए लसववल शाक्स्तयां प्रविीकरण लसववल शाक्स्त कठोर पांच करोड़ र्रपए तक वहृ त ् एक करोड़ र्रपए तक मध्यम दस िाि र्रपए तक िघु एक िाि र्रपए तक अकठोर लिखित चेतावनी ।अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 447 तीसरी अनुसूची [िारा 33(1), (2), िारा 34(1),(3), (5) और िारा 34(8) देखखए] कनतपय उल्लंघिों के ललए लसववल शाक्स्तयां ि.सं. अधिनियम के अिीि उल्लंघि लसववल शाक्स्त 1. (क) धारा 42 की उपधारा (3) के िंि (घ) प्रथम अपराध : पचास हजार र्रपए तक और िंि (च) के अधीन अपराध के लसवाय, लसववि शाक्स्त । प्राधधकार या छूट के त्रबना रेडियो उपस्कर प्रत्येक पश्चातवती अपराध : ऐस े रिना ; प्रत्येक अवसर के लिए दो िाि र्रपए (ि) अधधसूधचत संख्या के आधधतय में तक की लसववि शाक्स्त । अंशदाता पहचान मोड्यूि का उपयोग । 2. यह जानते हुए या ऐसा ववश्वास करने का दस िाि र्रपए तक की लसववि कारण रिते हुए कक ऐसी दरू संचार सेवा शाक्स्त । या दरू संचार नेटवकष के पास इस अधधननयम के अधीन अपेक्षित प्राधधकार नहीं है, ककसी व्यक्तत या अक्स्तत्व द्वारा ककसी दरू संचार सेवा या दरू संचार नेटवकष का उपयोग । 3. धारा 28 (उपयोतताओं के संरिण हेतु प्रथम अपराध : पचास हजार र्रपए तक उपाय) के उपबंधों का उल्िंघन । लसववि शाक्स्त । प्रत्येक पश्चातवती अपराध : ऐस े प्रत्येक अवसर के लिए दो िाि र्रपए तक की लसववि शाक्स्त, या दरू संचार सेवा का ननिंबन या दोनों का संयोजन । 4. इस अधधननयम के अधीन ककसी ववर्य के प्रथम अपराध : पच्चीस हजार र्रपए संबंध में इस अधधननयम या ननयमों, या तक लसववि शाक्स्त । ककसी समनुदेशन या प्राधधकार के ककन्द्हीं द्ववतीय या पश्चातवती अपराध : ननबंधनों या शतों का उल्िंघन, क्जसके लिए प्रथम ददन के पश्चात ् प्रत्येक ददन के इस अधधननयम में अन्द्यत्र कोई शाक्स्त या लिए, क्जसके दौरान उल्िघं न जारी दंि का उपबंध नहीं ककया गया है । रहता है, पचास हजार र्रपए तक की और लसववि शाक्स्त । __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 449 संविधान (जम्म-ू कश्मीर) अनुसूचित जाततयां आदेश (संशोधन) अचधतनयम, 2024 (2024 का अचधतनयम संखयांक 4) [12 फरिरी, 2024] संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाततयां आदेश, 1956 का और संशोधन करने के लिए अचधतनयम भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर् ष में ससं द् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. इस अधधननयम का संक्षिप्त नाम संववधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूधचत जानतयां संक्षिप्त नाम । आदेश (संशोधन) अधधननयम, 2024 है । सं0आ0 52 2. संववधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूधचत जानतयां आदेश, 1956 की अनुसूची में, संववधान (जम्मू- प्रववष्टि 5 के स्थान पर, ननम्नलिखित प्रववष्टि रिी जाएगी, अथाषत ् :— कश्मीर) अनुसूधचत जानतया ं आदेश, “5. वाल्मीकक (केवि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यिेत्र में), चूडा, भंगी, 1956 का बाल्मीकक, मेहतर”। संशोधन । __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 451 संविधान (अनसु ूचित जनजाततयां) आदेश (संशोधन) अचधतनयम, 2024 (2024 का अचधतनयम संखयांक 7) [15 फरिरी, 2024] आंध्र प्रदेश राज् य के संबंध में, अनुसूचित जाततयों की सूिी का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाततयां) आदेश, 1950 का और संशोधन करन े के लिए अचधतनयम भारत गणराज्य के पचहतरवें वर् ष में संसद् द्वारा ननम्नलिखित रूप में यह अधधननयलमत हो :— 1. (1) इस अधधननयम का संक्षिप्त नाम संववधान (अनुसूधचत जनजानतया)ं आदेश संक्षिप्त नाम । (संशोधन) अधधननयम, 2024 है । सं. आ. 22 2. संववधान (अनुसूधचत जनजानतयां) आदेश 1950 की अनुसूची के, भाग 1 - आंध्र संववधान प्रदेश की,— (अनुसूधचत जनजानतयां) (क) प्रववष्टि 25 के स् थान पर, “ननम् नलिखित प्रववष्टि रिी जाएगी, अथाषत ्:— आदेश, 1950 का “25. पुजाष, बोंडो पुजाष, िोंड पुजाष, पेरंगीपेजाष” ; संशोधन । (ि) प्रववष्टि 28 के स् थान पर, “ननम् नलिखित प्रववष्टि रिी जाएगी, अथाषत ्:— “28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, कोंडा सवार, [kqV~Vk सवार” । __________अनुभाग 1क] भारत का राजपत्र असाधारण 453 मुसलमान वक्फ‍ (ननरसन) ‍‍अधिननयम,‍2025 (2025‍का‍अधिननयम‍संखयांक‍15) [ 5‍अप्रैल,‍2025] मुसलमान‍वक्‍फ‍अधिननयम, 1923 का‍ननरसन‍ करने‍के‍ललए अधिननयम‍ भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा छनम्नलिखित रूप में यह अधधछनयलमत हो :— 1.‍(1) इस अधधछनयम का संक्षिप्त नाम मसु िमान वक्फ (छनरसन) अधधछनयम, संक्षिप्त नाम 2025 है । और प्रारंभ । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधधसूचना द्वारा छनयत करे ।454 भारत का राजपत्र असाधारण [भाग 2—अनुभाग 1क] 1923 के 2. (1) मसु िमान वक् फ अधधछनयम, 1923 का छनरसन ककया जाता है । अधधछनयम (2) इस अधधछनयम द्वारा छनरसन, इस प्रकार छनरलसत अधधछनयम के पूव ष प्रचािन संखयांक 42 का छनरसन । या तद्धीन की गई या हुई ककसी बात या इस प्रकार छनरलसत अधधछनयम के अधीन प्रोद्भूत या उपगत ककसी बाध्यता या दाछयत्व या पूवोक्त ककसी ऐसी बाध्यता या दाछयत्व के संबंध में ककसी ववधधक कायवष ाही या उपचार को प्रभाववत नहीं करेगा और ऐसी ककसी ववधधक कायवष ाही या उपचार को जारी रिा जा सकेगा या प्रवत्तृ ककया जा सकेगा, मानो यह अधधछनयम पाररत नहीं ककया गया था । __________ डॉ राजीव मखण, सधचव भारत सरकार । UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054. MGIPMRND—104GI(S4)—31-10-2025.

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