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Home India Ministry of Law and Justice Notifications The National Institute of Pharmaceutical Education... (Official PDF)
Date: 19th February 2026 Category: Extra Ordinary Jurisdiction: India, Central Government

The National Institute of Pharmaceutical Education and Research Amendment Act 2021 The Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2023 The Registration of Births and Deaths Amendment Act 2023 The Coastal Aquaculture Authority Amendment Act 2023 The Finance Act 2025 The Waqf Amendment Act 2025 The Bills of Lading Act 2025 The Taxation Laws Amendment Act 2025 The Indian Institutes of Management Amendment Act 2025 and The Promotion and Regulation of Online Gaming Act 2025

Issued by Ministry of Law and Justice · Legislative Department

Read or download the official PDF of this gazette notification issued by the Ministry of Law and Justice on 19th February 2026. Classified under Extra Ordinary.

Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary This document serves as the authoritative Hindi translation of ten major legislative amendments and new acts, published by the Ministry of Law and Justice in the Gazette of India on February 19, 2026. These regulations cover critical sectors including pharmaceutical education, mineral exploration, civil registration, coastal aquaculture, national finance, and online gaming. Most provisions are set to take effect from April 1, 2025, or as specifically notified by the Central Government.

Key Points / Main Content

Mining and Mineral Exploration

  • Exploration Licenses: Introduces a new "Exploration License" for specific minerals listed in the Seventh Schedule.
  • Auction Authority: Grants the Central Government power to auction strategic and critical minerals, even if the minerals are located within state jurisdictions.
  • Mineral Categorization: Updates the list of atomic minerals and introduces a new category for "Critical and Strategic Minerals."

Digital Civil Registration

  • Mandatory Digital Database: Establishes a national and state-level integrated digital database for births and deaths.
  • Aadhaar Integration: Mandates the use of Aadhaar numbers for parents and informants during the registration process.
  • Certificate Utility: Birth certificates are now the primary document for educational admissions, driving licenses, marriage registration, and passport applications.

Financial and Taxation Regulations

  • Income Tax Slabs (2025-26): Defines new tax brackets under the Finance Act, 2025, with a "Nil" rate for income up to ₹4,00,000 and a maximum of 30% for income above ₹24,00,000.
  • Surcharge and Cess: Implements specific surcharges for high-income earners and a 4% "Health and Education Cess" on income tax.
  • Taxation of Crypto Assets: Introduces reporting requirements and specific taxation rules for transactions involving "Virtual Digital Assets."

Waqf Governance and Structural Changes

  • Renaming of the Act: The Waqf Act is renamed to the Integrated Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act.
  • Board Composition: Mandates the inclusion of non-Muslim members and at least two women in Waqf Boards.
  • Mandatory Registration: Requires all Waqf properties to be registered via a central portal and database within six months.

Coastal Aquaculture Oversight

  • Unit Definitions: Expands definitions to include "Nucleus Breeding Centres" and "Hatcheries."
  • Environmental Protection: Prohibits aquaculture in ecologically sensitive zones and sets strict standards for effluent discharge.
  • Penalties: Establishes a scale of fines for unauthorized aquaculture based on the size of the submerged area.

Online Gaming Regulation

  • Online Gaming Authority: Establishes a central authority to classify, register, and regulate online games.
  • Prohibition of Betting: Strictly prohibits "Online Real Money Games" involving stakes or wagering on outcomes.
  • Consumer Protection: Sets standards for advertising and mandates measures to prevent addiction among young players.

Impact Analysis

Individual Citizens Impact The digital integration of birth and death records simplifies the verification process for essential services but requires stricter compliance with identification standards (Aadhaar). Action Required Ensure all births and deaths are digitally registered to avoid complications in school admissions, passport applications, and government employment.

Mining and Resource Corporations Impact The introduction of exploration licenses creates new opportunities for private entities in mineral prospecting, specifically for strategic materials. Action Required Review updated auction protocols and apply for exploration licenses under the new mineral schedules.

Waqf Boards and Administrators Impact The shift to a centralized portal increases transparency and government oversight over Waqf assets. The board's restructuring changes traditional governance dynamics. Action Required Register all existing Waqf properties on the designated portal within the six-month deadline and update board compositions to include required diverse representatives.

Online Gaming Operators Impact Operators are now subject to a rigorous classification system that distinguishes between skill-based gaming and illegal wagering. Action Required Ensure all gaming products are registered with the Online Gaming Authority and remove any "real money" betting features that contravene the Act.

Taxpayers and Financial Entities Impact Adjusted tax slabs and surcharges directly affect take-home pay and corporate tax liabilities for the 2025-26 fiscal year. Action Required Update payroll systems and financial reporting to comply with revised tax rates and new reporting mandates for digital assets.

Key Entities Referenced

Official Languages Act, 1963: The legal authority cited under Section 5(1) that deems the Hindi translations published in this Gazette as authoritative texts. Finance Act, 2025: A major piece of national legislation promulgated in this document concerning the central government's fiscal and budgetary policy. Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025: A new substantive law established to create a regulatory framework for the oversight and development of the online gaming sector. Waqf (Amendment) Act, 2025: A significant legislative amendment included in this publication to update the administration and management of Waqf properties. Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2023: Key legislation modifying the regulatory environment for mineral resource exploration and mining rights in India.
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jftLVªh lañ Mhñ ,yñ—¼,u½04@0007@2003—26 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—26 jftLVªh lañ Mhñ ,yñ—(,u)04@0007@2003—26 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—26 सी.जी.-डी.xएxलx.G-अI.D-1H90x8x2x026-275583 CG-xDxLx-EG-I1D90H82x0x2x6-275583 xxxGIDExxx xxxGIDExxx vlk/kkj.k vlk/kkj.k EXTRAORDINARY EXTRAORDINARY Hkkx II — [k.M 1d Hkkx 2— [k.M 1d PART II — Section 1A PART 2—Section 1A izkf/kdkj ls izdkf'kr izkf/kdkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY PUBLISHED BY AUTHORITY lañ 1 ] ubZ fnYyh] xq:okj] 19 Qjojh] 2026@30 ek?k] 1947 ¼'kd½ [[k.M- LXII Nl o.añ 1 1] NEWu Db EZ f Ln HYy I, h T] Hx Uq: Ro Sk Dj] A 1 Y9 , FQ Ej Bo Rj Uh] A 2 R0 Y2 6 19@ ,3 20 0 2e 6/k M?k] A 1 G9 H4 A7 3¼ 0' , k 1d 94½ 7 (SAKA) [[k. VM o- l .L LX XII II No. 1 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947 (SAKA) Vol. LXII bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g vyx ladyu ds :i esa j[kk tk ldsA bl Hkkx esa fHkUu i`"B la[;k nh tkrh gS ftlls fd ;g vyx ladyu ds :i ea sj[kk tk ldsA Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation. 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(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त िाम राष्ट्रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संक्षिप्त िाम और संस्थाि (संिोिि) अधिनियम, 2021 है । प्रारंभ । (2) यह ऐसी तारीि को प्रवत्तृ होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, रािपत्र में अधिसूचिा4 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— द्वारा नियत करे । वहृ त ् िाम का 2. राष्ट्रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस्थाि अधिनियम, 1998 (जिसे इसमें 1998 का 13 संिोिि । इसके पश्चात ् मूि अधिनियम कहा गया है) में, वहृ त ् िाम के स्थाि पर निम्िलिखित वहृ त ् िाम रिा िाएगा, अथाषत ् :— “कनतपय राष्ट्रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषर्त करिे के लिए और उससे संबंधित या उसके आिुर्ंधगक षवर्यों के लिए अधिनियम ।”। िारा 1 का 3. मूि अधिनियम की िारा 1 की उपिारा (1) में “संिोिि आवश्यक िहीं है” । संिोिि । िारा 2 के स्थाि 4. मूि अधिनियम की िारा 2 के स्थाि पर, निम्िलिखित िारा रिी िाएगी, पर िई िारा का अथाषत ् :— प्रनतस्थापि । कनतपय संस्थाओ ं “2. (1) अिुसूची में उजलिखित संस्थाओं के उद्देश्य वे हैं िो उन्द्हें राष्ट्रीय की राष्ट्रीय महत्व महत्व की संस्था बिाते हैं, यह घोर्णा की िाती है कक ऐसे प्रत्येक संस्थाि की संस्थाओं के राष्ट्रीय महत्व की संस्था है । रूप में घोर्णा । (2) यह घोषर्त ककया िाता है कक राष्ट्रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस्थाि (संिोिि) अधिनियम, 2021 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात,् िारा 4 की उपिारा (2क) के अिीि स्थाषपत प्रत्येक संस्थाि राष्ट्रीय महत्व की संस्था होगी ।”। िारा 3 का 5. मूि अधिनियम की िारा 3 में,— संिोिि । (i) िंड (क) के स्थाि पर, निम्िलिखित िंड रिा िाएगा, अथाषत ् :— ‘(क) अिुसूची के स्तंभ (3) में उजलिखित ककसी संस्थाि के संबंि में “नियत ददि से” उस अिुसूची के स्तंभ (4) में उसके सामिे यथा उजलिखित उसकी स्थापि की तारीि अलभप्रेत है ;’; (ii) िंड (ि) और िंड (ग) में, “सस्ं थाि” िब्द के स्थाि पर, “ककसी संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे ; (iii) िंड (ग) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंतःस्थाषपत ककया िाएगा, अथाषत ् :— ‘(गक) “पररर्द्” से िारा 30क की उपिारा (1) के अिीि स्थाषपत पररर्द् अलभप्रेत है ;’; (iv) िंड (घ), िंड (ङ) “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “ककसी संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे और िंड (च) में “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “कोई संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे ; (v) िंड (छ) के स्थाि पर, निम्िलिखित िंड रिे िाएंगे, अथाषत ् :— ‘(छ) “संस्थाि” से अिुसूची के स्तंभ (3) में उजलिखित कोई संस्था अलभप्रेत है ; (छक) “सदस्य” से िारा 30क की उपिारा (2) के अिीि िामनिददषष्ट्टvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 5 या निवाषधचत पररर्द् का कोई सदस्य अलभप्रेत है ; (छि) “षवदहत” से इस अधिनियम के अिीि नियमों द्वारा षवदहत अलभप्रेत है ; (छग) “अिूसूची” से इस अधिनियम की अिुसूची अलभप्रेत है ;’; (vi) िंड (ि) और िंड (ञ) में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “ककसी संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । 6. मूि अधिनियम की िारा 4 में,— िारा 4 का संिोिि । (i) पाश्व ष िीर् ष में, “संस्थाि की स्थापिा” िब्द के स्थाि पर, “संस्थािों की स्थापिा और निगमि” िब्द रिे िाएंगे ; (ii) उपिारा (1) के स्थाि पर, निम्िलिखित उपिारा रिी िाएगी, अथाषत ् :— “(1) अिुसूची के स्तंभ (3) में उजलिखित प्रत्येक संस्थाि एक निगलमत निकाय होगा ।”; (iii) उपिारा (2) में, “सस्ं थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिा िाएगा ; (iv) उपिारा (3) के स्थाि पर, निम्िलिखित उपिारा रिी िाएगी, अथाषत ् :— “(3) ककसी संस्थाि का िासी बोड,ष निम्िलिखित व्यजततयों से लमिकर बिेगा, अथाषत ् :— (क) अध्यि, िो षवख्यात लििाषवद् या वैज्ञानिक या प्रौद्योधगकीषवद् या वषृत्तक होगा, जिसे कुिाध्यि द्वारा िामनिदेलित ककया िाएगा ; (ि) संस्थाि का निदेिक, पदेि ; (ग) राष्ट्रीय और्ि संस्थाि और अिुसंिाि से संबद्ि भारत सरकार के और्ि षवभाग का संयुतत सधचव, पदेि ; (घ) संबद्ि राज्य सरकार में धचककत्सा या तकिीकी लििा से संबंधित सधचव, पदेि ; (ङ) भारत के और्धि महानियंत्रक, स्वास््य और पररवार कलयाण मंत्रािय, भारत सरकार का प्रनतनिधि, पदेि ; (च) तीि प्रख्यात और्ि षविेर्ज्ञ, जििमें से कम से कम एक षविेर् ज्ञाि या लििा, अिुसंिाि और िैव प्रौद्योधगकी में व्यावहाररक अिुभव रििे वािी मदहिा होगी िो पररर्द् द्वारा िामनिदेलित की िाएगी ; (छ) दो और्ि उद्योगपनत, िो पररर्द् द्वारा िामनिदेलित ककए िाएंगे ; (ि) संस्थाि के दो आचाय,ष िो लसिेट द्वारा िामनिदेलित ककए िाएंगे : परन्द्तु िंड (च) , िंड (छ) और िंड (ि) के अिीि िामनिददषष्ट्ट ककए िािे वाि े सदस्यों में से एक सदस्य अिुसूधचत िानत या अिुसूधचत िििानत से होगा ;”;6 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (v) उपिारा (4) के परंतुक का िोप ककया िाएगा । िारा 4क का 7. मूि अधिनियम की िारा 4क में, “अपिी अधिकाररता के भीतर” िब्दों का िोप संिोिि । ककया िाएगा । िारा 5 का िोप । 8. मूि अधिनियम की िारा 5 का िोप ककया िाएगा । िारा 6 का 9. मूि अधिनियम की िारा 6 में,— संिोिि । (i) “नियत ददि से ही” िब्दों के स्थाि पर, “राष्ट्रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस्थाि, मोहािी के संबंि में नियत ददि से ही” िब्द रिे िाएंगे ; (ii) िंड (क) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंतःस्थाषपत ककया िाएगा, अथाषत ् :— “(कक) सोसाइटी की या उससे संबंधित सभी चि और अचि संपषत्त उस संस्थाि में निदहत होगी ।”; (iii) “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, िहां-िहां वे आते हैं, “उस संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । िारा 7 का 10. मूि अधिनियम की िारा 7 में,— संिोिि । (क) पाश्व ष िीर् ष में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “संस्थािों” िब्द रिा िाएगा ; (ि) िंड (ii) के स्थाि पर, निम्िलिखित िंड रिे िाएंगे, अथाषत ् :— “(ii) और्ि-लििा में, स्िातक और स्िाततोत्तर डडग्री, डॉतटरेट और पोस्ट डॉतटरेट उपाधि और अिुसंिाि पाठ्यक्रम षवकलसत करिा या उससे संबंधित एकीकृत पाठ्यक्रम षवकलसत करिा ; (iiक) कायपष ािक लििा पाठ्यक्रम, अलपकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, प्रलििण कायक्रष म, ऑििाइि या दरू स्थ लििा, डडप्िोमा पाठ्यक्रम और ऐसे अन्द्य अलपकालिक कायपष ािक पाठ्यक्रम संचालित करिा ;”; (ग) िंड (v) में, “संकाय के सदस्यों और षवद्वािों का आदाि-प्रदाि करके” िब्दों के स्थाि पर, “सहयोगकारी अिुसंिाि की अलभवद्ृ धि करके, संकाय के सदस्यों, अिुसंिािकताष और षवद्वािों का आदाि-प्रदाि करके” िब्द रिे िाएंगे ; (घ) िंड (x) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंतःस्थाषपत ककया िाएगा, अथाषत ् :— “(xक) और्धि प्रकटीकरण और षवकास तथा धचककत्सा डडवाइस के लिए उत्कर् ष केंर स्थाषपत करिा ;”। िारा 8 का 11. मूि अधिनियम की िारा 8 में, “बोड”ष िब्द के स्थाि पर, िहां-िहां वे आते संिोिि । हैं, “ककसी संस्थाि का बोड”ष िब्द रिे िाएंगे । िारा 9 का 12. मूि अधिनियम की िारा 9 में,— संिोिि । (i) पाश्व ष िीर् ष में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “संस्थािों” िब्द रिा िाएगा ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 7 (ii) उपिारा (1) में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे ; (iii) उपिारा (2) में, संिोिि आवश्यक िहीं है । 13. मूि अधिनियम की िारा 10 में,— िारा 10 का संिोिि । (i) पाश्व ष िीर् ष में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “संस्थािों” िब्द को रिा िाएगा ; (ii) “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । 14. मूि अधिनियम की िारा 11 में,— िारा 11 का संिोिि । (i) उपिारा (1) में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “संस्थािों” िब्द को रिा िाएगा ; (ii) उपिारा (2) में “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । 15. मूि अधिनियम की िारा 12 में,— िारा 12 का संिोिि । (i) पाश्व ष िीर् ष में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “संस्थािों” िब्द को रिा िाएगा ; (ii) प्रारंलभक भाग में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “ककसी संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । 16. मूि अधिनियम की िारा 13 में, प्रारंलभक भाग में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि िारा 13 का पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । संिोिि । 17. मूि अधिनियम की िारा 14 में, “संस्थाि की सीिेट” िब्दों के स्थाि पर, िारा 14 का “प्रत्येक संस्थाि की सीिेट” िब्द रिे िाएंगे । संिोिि । 18. मूि अधिनियम की िारा 16 की उपिारा (1) में, “संस्थाि का निदेिक” िारा 16 का िब्दों के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि का निदेिक” िब्द रिे िाएंगे । संिोिि । 19. मूि अधिनियम की िारा 17 में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक िारा 17 का संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । संिोिि । 20. मूि अधिनियम की िारा 18 में, “संस्थाि के कुिसधचव” िब्द के स्थाि पर, िारा 18 का “प्रत्येक संस्थाि के कुिसधचव” िब्द रिे िाएंगे । संिोिि । 21. मूि अधिनियम की िारा 20 में “संस् थाि को इस अधिनियम के अिीि अपिे िारा 20 का संिोिि । कृत् यों का दितापूवकष निवहष ि करिे में समथ ष बिािे के प्रयोिि के लिए, केन्द् रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निलमत्त षवधि द्वारा ककए गए सम् यक् षवनियोिि के पश् चात ् संस् थाि को प्रत्य ेक षवत्तीय वर् ष में ऐसी ििरालि का और ऐसी रीनत से, िो वह उधचत समझे, संदाय करेगी” िब्दों के स्थाि पर “इस अधिनियम के अिीि संस्थािों को अपिे कृत्यों का दितापूवकष निवहष ि करिे में समथ ष बिािे के प्रयोिि के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निलमत्त षवधि द्वारा ककए गए सम्यक् षवनियोिि के पश्चात,् प्रत्येक संस्थाि को प्रत्येक षवत्तीय वर् ष में ऐसी ििरालि का और ऐसी रीनत से, िो वह8 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— उधचत समझे, संदाय करेगी” िब्द रिे िाएंगे । िारा 21 का 22. मूि अधिनियम की िारा 21 में,— संिोिि । (i) पाश्व ष िीर् ष में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “संस्थािों” िब्द को रिा िाएगा ; (ii) उपिारा (1) में, “संस्थाि एक निधि रिेगा” िब्दों के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि एक निधि रिेगा” िब्द रिे िाएंगे । िारा 22 का 23. मूि अधिनियम की िारा 22 में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक संिोिि । संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । िारा 23 का 24. मूि अधिनियम की िारा 23 में,— संिोिि । (i) उपिारा (1) में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे ; (ii) उपिारा (2) में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे ; (iii) उपिारा (3) में, “संस्थाि के िेिाओं” िब्दों के स्थाि पर, “ककसी संस्थाि के िेिाओं” िब्द रिे िाएंगे ; (iv) उपिारा (4) में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । िारा 24 का 25. मूि अधिनियम की िारा 24 की उपिारा (1) में, “सस्ं थाि” िब्द के स्थाि संिोिि । पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । िारा 25 का 26. मूि अधिनियम की िारा 25 में, “संस्थाि” िब्द के स्थाि पर, “ककसी संिोिि । संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । िारा 27 का 27. मूि अधिनियम की िारा 27 की उपिारा (1) में, “सस्ं थाि” िब्द के स्थाि संिोिि । पर, “प्रत्येक संस्थाि” िब्द रिे िाएंगे । िारा 28 का 28. मूि अधिनियम की िारा 28 में, “सस्ं थाि के अध्यादेिों” िब्दों के स्थाि पर, संिोिि । “प्रत्येक संस्थाि के अध्यादेिों” िब्द रिे िाएंगे । िए अध् याय 2क 29. मूि अधिनियम के अध् याय 2 के पश् चात,् निम् िलिखित अध् याय अंत: का अंत: स् थापि । स् थाषपत ककया िाएगा, अथाषत ् :— “अध् याय 2क पररषद् पररर्द् की 30क. (1) ऐसी तारीि से, जिसे केन्द्र ीय सरकार, रािपत्र में अधिसूचिा स् थापिा । द्वारा इस निलमत्त षवनिददषष्ट् ट करे, अिुसूची के स् तंभ (3) में षवनिददषष्ट्ट सभी संस् थािों के लिए एक केन्द्र ीय निकाय की स् थापिा की िाएगी, जिसे पररर्द् कहा िाएगा । (2) पररर्द् निम्ि लिखित सदस् यों से लमिकर बिेगी, अथाषत ् :— (क) और्धियों का प्रिासनिक नियंत्रण रििे वािे केन्द्र ीय सरकार केvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 9 मंत्रािय या षवभाग का भारसािक मंत्री, अध् यि, पदेि ; (ि) और्धियों का प्रिासनिक नियंत्रण रििे वािे केन्द्र ीय सरकार के मंत्रािय या षवभाग का भारसािक राज् य मंत्री, उपाध् यि, पदेि ; (ग) और्धियों का प्रिासनिक नियंत्रण रििे वािे केन्द्र ीय सरकार के मंत्रािय या षवभाग का भारसािक सधचव, पदेि ; (घ) प्रत्य ेक िासी बोड ष का अध् यि, पदेि ; (ङ) प्रत्य ेक संस् थाि का निदेिक, पदेि ; (च) अध् यि, अखिि भारतीय तकिीकी लििा पररर्द्, पदेि ; (छ) महानिदेिक, वैज्ञानिक और औद्योधगक अिुसंिाि पररर्द्, पदेि ; (ि) िैव प्रौद्योधगकी, स् वास् ् य अिुसंिाि, उच् चतर लििा तथा षवज्ञाि और प्रौद्योधगकी से संबंधित केन्द्र ीय सरकार के मंत्राियों या षवभागों का प्रनतनिधित् व करिे वािे भारत सरकार के चार सधचव, पदेि ; (झ) कुिाध् यि द्वारा िालमत ककए िािे वािे तीि स े अन्द् यूि, ककन्द् तु पांच से अिधिक व् यजत त, जििमें से कम से कम एक मदहिा होगी, िो लििा, और्धि उद्योग, धचककत् सा डडवाइस, उद्योग या और्िीय अिुसंिाि में षविेर् ज्ञाि या व् यवहाररक अिुभव रिते हों ; (ञ) तीि संसद् सदस् य, जििमें से दो िोकसभा द्वारा और एक राज् यसभा द्वारा अपिे सदस् यों में स े निवाषधचत ककए िाएंगे ; (ट) अध् यि, भारतीय ओर्धि षवनिमाषण संगम, पदेि ; (ठ) अध् यि, भारतीय और्िीय उत् पादक संगठि, पदेि ; (ड) अध् यि, भारतीय और्धि पररर्द्, पदेि ; (ढ) और्धियों से संबंधित केन्द्र ीय सरकार के मंत्रािय या षवभाग का षवत्तीय सिाहकार, पदेि ; (ण) और्धियों का प्रिासनिक नियंत्रण रििे वािे केन्द्र ीय सरकार के मंत्रािय या षवभाग का भारत सरकार का संयुत त सधचव, पदेि । (3) यह घोषर्त ककया िाता है कक पररर्द् के सदस् य का पद िारण करिे वािा व् यजत त संसद् के ककसी सदि का सदस् य चुिे िािे या सदस् य होिे से निहषररत िहीं होगा । 30ि. (1) इस िारा में अन्द्य था उपबंधित के लसवाय, पररर्द् के ककसी पररर्द् के सदस् यों सदस् य की पदावधि, यथाजस् थनत, उसके िालमत या निवाषधचत होिे की तारीि से की पदावधि, ररजत तयां और उन्द् हें तीि वर् ष होगी । संदेय भत्त े । (2) ककसी पदेि सदस् य की पदावधि, तब तक बिी रहेगी िब तक वह उस पद को िारण करता है जिसके आिार पर वह सदस् य है । (3) िारा 30क की उपिारा (2) के िंड (ञ) के अिीि निवाषधचत ककसी सदस् य की पदावधि समाप् त हो िाएगी, िैस े ही वह मत्रं ी या राज् यमंत्री या उपमंत्री,10 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अथवा िोकसभा का अध् यि या उपाध् यि, अथवा राज् यसभा का उपसभापनत बिता है या उस सदि का, जिसिे उसे निवाषधचत ककया है, सदस् य िहीं रहता है । (4) ककसी आकजस् मक ररजत त को भरिे के लिए िालमत या निवाषधचत सदस् य की पदावधि, उस सदस्य की िेर् पदावधि के लिए होगी, जिसके स्थ ाि पर उसे िालमत या निवाषधचत ककया गया है । (5) इस िारा में ककसी बात के होते हुए भी, कोई पद छोड़िे वािा सदस् य, िब तक केन्द्र ीय सरकार अन्द्य था निदेि िहीं देती है, तब तक अपिे पद पर बिा रहेगा, िब तक कक कोई अन्द् य व् यजत त उसके स् थाि पर िालमत या निवाषधचत िहीं हो िाता है । (6) पररर्द् के सदस् यों को केन्द्र ीय सरकार द्वारा, ऐसे यात्रा और अन्द्य भत्ते संदत्त ककए िाएंगे, िैसा उस सरकार द्वारा अविाररत ककया िाए, ककन्द् त ु कोई भी सदस् य इस उपिारा के कारण ककसी वेति का हकदार िहीं होगा । पररर्द् के काय ष । 30ग. (1) पररर्द् का सािारण कतव्ष य होगा कक वह सभी संस् थािों के कक्रयाकिापों का समन्द्व य करे और ऐसे सभी कदम उठाए जिससे और्ि-लििा और अिुसंिाि का नियोजित और समजन्द् वत षवकास सुनिजश् चत हो सके और उिके मािक बिाए रि े । (2) उपिारा (1) के उपबिं ों पर प्रनतकूि प्रभाव डािे बबिा, पररर्द् निम् िलिखित काय ष करेगी, अथाषत ् :— (क) पाठ्यक्रमों की अवधि, सस्ं थ ािों द्वारा प्रदत्त की िाि े वािी डडधग्रयों और षवद्यासंबंिी षविेर् उपाधियों, प्रवेि मािक तथा अन्द् य षवद्या संबंिी षवर्यों से संबंधित मामिों पर सिाह देिा ; (ि) काडर, कमचष ाररयों की भती की पद्धिनत और सेवा की ितों, छात्रवषृत्त और फीस माफी संजस् थत करिे, फीसों के उद्ग्रहण और सामान्द्य दहत के अन्द् य षवर्यों के संबंि में िीनत अधिकधथत करिा ; (ग) प्रत्य ेक संस् थाि की षवकास योििाओं की परीिा करिा और उिमें से ऐसी योििाओं का अिुमोदि करिा िो आवश् यक समझी िाएं तथा ऐसी अिुमोददत योििाओं की षवत्तीय षवविाओं को भी मोटे तौर पर इंधगत करिा ; (घ) और्ि-लििा और संबंधित िेत्रों में अिुसंिाि तथा षवकास के संवििष , समन्द्व य के संविषि और षवकासों की निगरािी करिा तथा उिसे आिुर्ंधगक षवर्य हेतु िीनत या मागदष िकष लसद्िांत अधिकधथत करिा ; (ङ) प्रत्य ेक संस् थाि के वाषर्कष बिट प्रात कििों की परीिा करिा तथा केन्द्र ीय सरकार को उस प्रयोिि के लिए निधियों के आबंटि की लसफाररि करिा ; (च) इस अधिनियम के अिीि कुिाध् यि द्वारा ककए िािे वािे ककसी काय ष के संबंि में, यदद ऐसा अपेक्षित हो, उसे सिाह देिा ; औरvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 11 (छ) ऐसे अन्द्य काय ष करिा िो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अिीि समिुदेलित ककए िाए । (3) पररर्द् की बैठक छह मास में कम से कम एक बार होगी तथा वह अपिी बैठकों में ऐसी प्रकक्रया का अिुसरण करेगी, िो षवदहत की िाएं । 30घ. (1) पररर्द् का अध् यि, सािारणतया पररर्द् की बैठकों में अध् यिता पररर्द् का करेगा : अध् यि । परन्द् तु अध् यि की अिुपजस् थनत में, उपाध् यि, पररर्द् की बठै कों में अध् यिता करेगा : परन्द् तु यह और कक अध् यि और उपाध् यि दोिों की अिुपजस् थनत में, बैठक में उपजस् थत सदस् यों द्वारा उिमें से स् वयं के द्वारा चुिा गया कोई अन्द् य सदस् य उस बैठक की अध् यिता करेगा । (2) पररर्द् के अध् यि का यह कतव्ष य होगा कक वह यह सुनिजश् चत करे कक पररर्द् द्वारा ककए गए षवनिश्चय कायाषजन्द्व त ककए िाएं । (3) अध् यि, ऐसी अन्द्य िजत तयों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्द्य कतव्ष यों का निवहष ि करेगा िो उसे अधिनियम के अिीि उस े समिुदेलित ककए िाएं । 30ङ. (1) केन्द्र ीय सरकार, रािपत्र में अधिसूचिा द्वारा, इस अध् याय के इस अध् याय के उपबंिों के कक्रयान्द्व यि हेतु नियम बिा सकेगी । षवर्यों के संबंि में नियम बिाि े की (2) षवलिष्ट्ट तया और पूवगष ामी िजत त की व् यापकता पर प्रनतकूि प्रभाव डािे िजत त । बबिा, ऐसे नियम निम् िलिखित सभी या ककन्द् हीं षवर्यों के लिए उपबंि कर सकेंगे, अथाषत ् :— (क) पररर्द् के सदस् यों के बीच ररजत तयां भरिे की रीनत ; (ि) पररर्द् का सदस् य चुिे िािे तथा सदस् य बिे रहिे के लिए निहषताएं ; (ग) वे पररजस् थनतयां जिसमें और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, सदस् यों को हटाया िा सकेगा ; (घ) पररर्द् की बैठकें और उिमें कारबार के संचािि की प्रकक्रया ; (ङ) पररर्द् के सदस् यों को संदेय यात्रा और अन्द्य भत्ते ; और (च) पररर्द् के काय ष और वह रीनत, जिसमें ऐसे काय ष ककए िा सकेंगे । (3) इस अध् याय के अिीि केन्द्रीय सरकार द्वारा बिाया गया प्रत्येक नियम, बिाए िािे के पश्चात ् यथािीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदि के समि, िब वह सत्र में हो, कुि तीस ददि की अवधि के लिए रिा िाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आिुक्रलमक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदद उस सत्र के या पूवोतत आिुक्रलमक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसाि के पूव ष दोिों सदि उस नियम में कोई पररवतिष करिे के लिए सहमत हो िाएं तो तत्पश्चात ् वह ऐसे पररवनततष रूप में ही प्रभावी होगा । यदद उतत अवसाि के पूव ष दोिों सदि सहमत12 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— हो िाएं कक वह नियम िहीं बिाया िािा चादहए तो तत्पश्चात,् यथाजस् थनत, वह नियम ऐसे पररवनततष रूप में ही प्रभावी होगा या निष्ट् प्रभाव हो िाएगा । ककन्द्तु, उस नियम के ऐसे पररवनततष या निष्ट् प्रभाव होिे से उसके अिीि पहिे की गई ” ककसी बात की षवधिमान्द्यता पर प्रनतकूि प्रभाव िहीं पडेगा । । िारा 31 का 30. मूि अधिनियम की िारा 31 में, “संस् थाि”, िब्द के स् थाि पर, “पररर्द् या संिोिि । ककसी संस् थाि” िब् द रिे िाएगं े । िारा 32 का 31. मूि अधिनियम की िारा 32 में,— संिोिि । (i) पाश् व ष िीर् ष में, “संस् थाि”, िब् द के स् थाि पर, “संस्थ ािों” िब् द रिा िाएगा ; (ii) “संस् थाि”, िब् द के स् थाि पर, “प्रत्य ेक संस् थाि” िब् द रिे िाएंगे । िारा 33 का 32. मूि अधिनियम की िारा 33 में, “िब कभी संस् थाि”, िब् दों के स् थाि पर, संिोिि । “िब कभी कोई संस् थाि” िब् द रिे िाएंगे । िई िारा 33क का 33. मूि अधिनियम की िारा 33 के पश् चात,् निम् िलिखित िारा अंत:स् थाषपत की अंत: स् थापि । िाएगी, अथाषत ् :— केन्द् रीय सरकार की “33क. इस अधिनियम के प्रभावी प्रिासि के लिए संस् थाि, ऐसे निदेिों का निदेि िारी करिे कायाषन्द्व यि करेगा िो केन्द्र ीय सरकार द्वारा समय-समय पर िारी ककए िाएं ।”। की िजतत । िारा 35 का 34. मूि अधिनियम की िारा 35 में, िंड (ि) के स् थाि पर, निम् िलिखित िंड संिोिि । रिा िाएगा, अथाषत ् :— “(ि) िब तक अिुसूची के स् तंभ (3) में उजल िखित संस्थ ािों के संबंि में इस अधिनियम के अिीि प्रथम पररनियम और अध् यादेि िहीं बिाए िाते हैं, तब तक यथाप्रवत्तृ राष्ट् रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस् थाि, सेत टर-67, एस. ए. एस. िगर (मोहािी), जििा रोपड़, पंिाब के पररनियम और अध् यादेि, आवश् यक उपांतरणों और अिुकूििों के साथ उि संस् थािों को िागू होंगे, िहां तक वे इस अधिनियम के उपबंिों से असंगत िहीं हैं ।”।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 13 अिुसूची [धारा 2(1), धारा 3(क), (छ), (छग), धारा 4(1), धारा 30क(1) और धारा 35(ख) िेखखए] क्र0 सं0 संस् थाि का अवस् थाि इस अधिनियम के अिीि निगलमत संस् थाओं के िाम संस् थाि की और राज् य स् थापिा की तारीि (1) (2) (3) (4) 1. मोहािी, पंिाब राष्ट् रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस् थाि सोसाइटी, 8 िुिाई, 1998 मोहािी 2. अहमदाबाद, गुिरात राष्ट् रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस् थाि, अहमदाबाद 6 लसतंबर, 2007 3. हािीपुर, बबहार राष्ट् रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस् थाि, हािीपुर 6 लसतंबर, 2007 4. हैदराबाद, तेिंगािा राष्ट् रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस् थाि, हैदराबाद 6 लसतंबर, 2007 5. कोिकाता, पजश् चमी बंगाि राष्ट् रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस् थाि, कोिकाता 6 लसतंबर, 2007 6. गुवाहाटी, असम राष्ट् रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस् थाि, गुवाहाटी 5 अगस् त, 2008 7. रायबरेिी, उत् तर प्रदेि राष्ट् रीय और्ि-लििा और अिुसंिाि संस् थाि, रायबरेिी 26 लसतंबर, 2008 __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 15 खान और खननज (विकास और विननयमन) , संशोधन अधधननयम 2023 (2023 का अधधननयम संखयांक 16) [9 अगस्त, 2023] खान और खननज (विकास और विननयमन) अधधननयम, 1957 का और संशोधन करने के लिए अधधननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा निम्िलिखित रूप में यह अधिनियलमत हो :–– अध्याय 1 प्रारंलिक 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त िाम िाि और िनिज (ववकास और संक्षिप्त िाम और ववनियमि) संशोिि अधिनियम, 2023 है । प्रारंभ । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जजसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा, नियत करे ।16 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 3 का 2. िाि और िनिज (ववकास और ववनियमि) अधिनियम, 1957 (जजसे इसमें इसके 1957 का 67 संशोिि । पश्चात ् मूि अधिनियम कहा गया है) की िारा 3 में,–– (i) िंड (कक) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :–– ‘(ककक) “िोज अिुज्ञजप्त” से सातवी ं अिुसूची में ववनिर्दषष्ट िनिजों के संबंि में भूमीिण संकियाएं या पूवेिण संकियाएं या दोिों को करिे के लिए अिुदत्त की गई अिुज्ञजप्त अलभप्रेत है ;’; (ii) िंड (कङ) में, “संयुक्त अिुज्ञजप्त” शब्दों के पश्चात,् “, िोज अिुज्ञजप्त” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (iii) िंड (जक) के स्थाि पर, निम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :–– ‘(जक) “भूमीिण संकियाएं” से ऐसी संकियाएं अलभप्रेत हैं जो प्रादेलशक, आकाशी, भूभौनतकीय या भूरासायनिक सवेिणों और भू-वज्ञै ानिक मािधचत्र के माध्यम से ककसी िनिज के प्रारंलभक पूवेिण के लिए की गई है और जजसके अंतगतष गड्ढा बिािा, िाई िोदिा, िरमािा और उपसतह उत्ििि भी सजम्मलित है;’। 3. मूि अधिनियम की िारा 4 में, उपिारा (1) में “पूवेिण अिुज्ञजप्त” शब्दों के िारा 4 का संशोिि । पश्चात ् “या िोज अिुज्ञजप्त” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे । 4. मूि अधिनियम की िारा 4क में,–– िारा 4क का संशोिि । (i) पाश्व ष शीर् ष के स्थाि पर, निम्िलिखित पाश्व ष शीर् ष रिा जाएगा, अथाषत ् :–– “पूवेिण अिुज्ञजप्तयों, िोज अिुज्ञजप्तयों या ििि पट्टों की समाजप्त ।”; (ii) उपिारा (1) में, “पूवेिण अिुज्ञजप्त” शब्दों के स्थाि पर, दोिों स्थािों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “पूवेिण अिुज्ञजप्त या िोज अिुज्ञजप्त” शब्द रिे जाएंगे ; (iii) उपिारा (3) में, “पूविे ण अिुज्ञजप्त” शब्दों के पश्चात ् “या िोज अिुज्ञजप्त” शब्द रिे जाएंगे । 5. मूि अधिनियम की िारा 5 में, पाश्व ष शीर् ष के स्थाि पर, निम्िलिखित पाश्वष िारा 5 का संशोिि । शीर् ष रिा जाएगा, अथाषत:्–– “िनिज ररयायत प्रदाि करिे पर निबन्द्ं िि ।”। 6. मूि अधिनियम की िारा 6 में,–– िारा 6 का संशोिि । (क) पाश्व ष शीर् ष के स्थाि पर, निम्िलिखित पाश्व ष शीर् ष रिा जाएगा, अथाषत ् :–– “अधिकतम िेत्र जजसके लिए िनिज ररयायत अिुदत्त की जा सकेगी ।”; (ि) उपिारा (1) में,–– (i) िंड (कक) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :–– “(कि) पांच हजार वग ष ककिोमीटर से अधिक के कुि िेत्र में आिे वािी एक या एक से अधिक िोज अिुज्ञजप्तयां :vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 17 परन्द्तु एक िोज अिुज्ञजप्त के अिीि प्रदाि ककया गया ित्रे एक हजार वग ष ककिोमीटर स े अधिक िहीं होगा ;”; (ii) िंड (ग) में, “भूमीिण अिुज्ञापत्र ििि पट्टा या पूवेिण अिुज्ञजप्त” शब्दों के स्थाि पर “िनिज ररयायत” शब्द रिे जाएंगे । 7. मूि अधिनियम के अध्याय 3 में, अध्याय शीर् ष के स्थाि पर निम्िलिखित अध्याय 3 के अध्याय शीर् ष रिा जाएगा, अथाषत ् :–– अध्याय शीर् ष का प्रनतस्थापि । “उस भूलम के बारे में, जजसके िनिज सरकार में निर्हत हैं, िनिज ररयायत अलभप्राप्त करिे की प्रकिया”। 8. मूि अधिनियम की िारा 10 में,–– िारा 10 का संशोिि । (i) पाश्व ष शीर् ष के स्थाि पर, निम्िलिखित पाश्व ष शीर् ष रिा जाएगा, अथाषत ् :–– “िनिज ररयायत के लिए आवेदि ।”; (ii) उपिारा (4) के िंड (क) में “िारा 10ि, िारा 11 या िारा 11क या िारा 11ि के अिीि बिाए गए नियमों के अिीि” शब्दों, अंकों और अिरों के स्थाि पर “िारा 10ि, िारा 10िक, िारा 11, िारा 11क, िारा 11ि या िारा 11घ के अिीि” शब्द, अंक और अिर रिे जाएंगे । 9. मूि अधिनियम की िारा 10ि के पश्चात,् निम्िलिखित िारा अंत:स्थावपत की िई िारा 10िक जाएगी, अथाषत:्–– का अंत:स्थापि। “10िक. (1) इस अधिनियम के उपबंि— िीिामी के माध्यम स े (क) िारा 17क के अिीि आिे वािे िेत्रों ; सातवीं अिुसूची (ि) प्रथम अिुसूची के भाग क में ववनिर्दषष्ट िनिजों ; में ववनिर्दषष्ट िनिजों के लिए (ग) प्रथम अिुसूची के भाग ि में ववनिर्दषष्ट ऐस े िनिजों, जहां िोज अिुज्ञजप्त परमाणु िनिज की श्रेणी समाि है या ऐसे सीमा मूल्य से अधिक है, जजसे का प्रदाि ककया समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूधचत ककया जाए ; जािा । (घ) ऐसी भूलम, जजसस े संबंधित िनिज सरकार में निर्हत िहीं हैं, पर िागू िहीं होंगे । (2) िारा 10ि और िारा 11 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा िोज अिुज्ञजप्त, सातवीं अिुसूची में ववनिर्दषष्ट ककसी िनिज के संबंि में भूमीिण या पूविे ण या दोिों संकियाओं को करिे के प्रयोजि के लिए ककसी िेत्र में प्रदाि की जा सकेगी । (3) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा और कारणों को अलभलिखित करते हुए, सातवीं अिुसूची में प्रववजष्टयों को ऐसी तारीि से संशोधित कर सकेगी, जो उक्त अधिसूचिा में ववनिर्दषष्ट की जाए । (4) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से पूव ष अिुमोदि अलभप्राप्त करिे के पश्चात ् और ऐसी रीनत में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववर्हत की जाए, उि िेत्रों को अधिसूधचत करेगी, जजिके लिए ऐसे निबंििों और शतों के अध्यिीि जो अधिसूचिा में ववनिर्दषष्ट की जाए, िोज अिुज्ञजप्त प्रदाि की जाएगी ।18 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (5) केन्द्रीय सरकार, ऐसी अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार के परामश ष स े नियत की जाए, िोज अिुज्ञजप्त को प्रदाि करिे के लिए िेत्र को अधिसूधचत करिे की अपेिा राज्य सरकार स े कर सकेगी और ऐस े मामि े में जहां राज्य सरकार, ऐसी अवधि के भीतर िेत्र अधिसूधचत िहीं करती है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी नियत अवधि के अवसाि के पश्चात,् िोज अिुज्ञजप्त प्रदाि करिे के लिए िेत्र अधिसूधचत कर सकेगी । (6) राज्य सरकार, प्रनतस्पिी बोिी िगािे, जजिके अन्द्तगतष ई-िीिामी भी सजम्मलित है, की पद्िनत द्वारा िीिामी के माध्यम से िोज अिुज्ञजप्त प्रदाि करिे के प्रयोजि के लिए ककसी ऐसे आवेदक का चयि करेगी जो इस अधिनियम में यथाववनिर्दषष्ट अहषक शतों को पूरा करता हो और ऐसे आवेदक को िोज अिुज्ञजप्त प्रदाि करेगी । (7) जहां–– (क) राज्य सरकार िे िोज अिुज्ञजप्त प्रदाि करिे के लिए िीिामी सफितापूवकष पूरी िहीं की है ; या (ि) िीिामी के पूण ष हो जािे के पश्चात,् िोज अिुज्ञजप्त को प्रदाि करिे के लिए िोज अिुज्ञजप्त या आशय पत्र ककसी कारण से वह जो भी हो, समाप्त या व्यपगत कर र्दया गया है, तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी अवधि के भीतर, जो राज्य सरकार के परामश ष स े नियत की जाए यथाजस्थनत, िीिामी या पुि:िीिामी प्रकिया को संचालित करि े या पूरा करिे के लिए राज्य सरकार से अपेिा कर सकेगी और ऐसे मामिों में, जहां ऐसी िीिामी या पुि:िीिामी प्रकिया, ऐसी अवधि के भीतर परू ी िहीं की गई है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी नियत अवधि के अवसाि के पश्चात,् ऐसे िेत्र के लिए िोज अिुज्ञजप्त प्रदाि करिे के लिए िीिामी कर सकेगी: परन्द्तु िीिामी के सफितापूवकष पूरा होिे पर, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को िीिामी में अधिमानित बोिी पर ब्यौरों की सूचिा देगी और राज्य सरकार ऐसी अधिमानित बोिीदाता को, ऐसी रीनत में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववर्हत की जाए, ऐसे िेत्र के लिए िोज अिुज्ञजप्त प्रदाि करेगी । (8) िोज अिुज्ञजप्त िारक, ऐसी िोज अिुज्ञजप्त के िारक द्वारा ककए गए पूवेिण संकियाओं के अिुसरण में िाि पट्टे में प्रदाि ककए गए िेत्र के संबंि में राज्य सरकार को पट्टे िारक द्वारा संदेय िाि पट्टों की िीिामी में कोट की गई िागू रकम की र्हस्सेदारी का हकदार होगा : परन्द्तु ऐसे िेत्र के पट्टेदार द्वारा िोज अिुज्ञजप्त के िारक को संदेय िागू रकम में र्हस्सेदारी केवि सातवीं अिुसूची में ववनिर्दषष्ट की गई िािों के संबंि में अिुज्ञेय होगी । (9) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, िाि अिुज्ञजप्त प्रदाि करिे के लिए िीिामी संचालित करिे की रीनत का उपबंि करेगी, जजसके अन्द्तगषत इसके निबंिि और शत ें भी सजम्मलित है, चयि के लिए बोिी िगािे के मापदंड, ऐसे िेत्र के पट्टेदार द्वारा संदेय िाि पट्टों की िीिामी में िागू रकम में से िोज अिुज्ञजप्तvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 19 के िारक को संदेय र्हस्सेदारी, ऐसे संदाय के लिए अवधि और ऐसी अन्द्य शतें जो आवश्यक हों, सजम्मलित होंगी । (10) िारा 7 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी,–– (क) िोज अिुज्ञजप्त, िोज अिुज्ञजप्त के निष्पादि की तारीि से पांच वर् ष की अवधि के लिए प्रदाि की जाएगी ; (ि) यर्द िोज अिुज्ञजप्त के निष्पादि की तारीि से तीि वर् ष के पश्चात,् ककन्द्तु इसके अवसाि की तारीि से पूव ष िोज अिुज्ञजप्त का िारक उस अिुज्ञजप्त की अवधि का ववस्तार करिे के लिए आवदे ि करता है तो राज्य सरकार, यह समािाि हो जािे पर कक पांच वर् ष की अवधि के भीतर उसके नियंत्रण से परे के कारणों से अवीिण या पूवेिण संकियाओं को पूरा करिा ऐसे अिुज्ञजप्त िारक के लिए संभव िहीं होगा, ऐसी उक्त अवधि का ववस्तार अनतररक्त अवधि के लिए कर सकेगी जो दो वर् ष स े अधिक ि हो । (11) िोज अिुज्ञजप्त के निष्पादि की तारीि स े तीि वर् ष के पश्चात,् ऐसी अिुज्ञजप्त का िारक, ऐसे ित्रे को, जो अवीिण या पूविे ण संकियाओं को जारी रििे के प्रयोजि के लिए उस अिुज्ञजप्त के लिए आिे वािे कुि िेत्र के पच्चीस प्रनतशत से अधिक ि हो, प्रनतिाररत कर सकेगा और शेर् िेत्र को, उसके द्वारा प्रनतिाररत ककए जािे वािे प्रस्ताववत िेत्र को प्रनतिाररत करिे के कारणों और उस िेत्र की सीमाओं को बतात े हुए, एक ररपोटष राज्य सरकार को प्रस्तुत करिे के पश्चात,् अभ्यवपतष कर सकेगा । (12) िोज अिुज्ञजप्त िारक, उि संकियाओं को जजिके के लिए अिुज्ञजप्त प्रदाि की गई है, पूरा करिे या िोज अिुज्ञजप्त के अवसाि की तारीि के तीि मास के भीतर, इिमें से जो भी पहिे हो, अवीिण या पूवेिण संकियाएं के पररणामों को स्पष्ट करते हुए, ऐसी रीनत में, जो ववर्हत की जाए, राज्य सरकार को एक भू- वैज्ञानिक ररपोटष प्रस्तुत करेगा । (13) यर्द िोज अिुज्ञजप्त िारक, िोज अिुज्ञजप्त के अवसाि के पूव,ष भूमीिण और पूवेिण संकियाओं को पूरा करिे में असफि होता है या उपिारा (12) में ववनिर्दषष्ट अवधि के भीतर भू-वैज्ञानिक ररपोटष प्रस्तुत करिे में असफि होता है तो राज्य सरकार, ऐसी कारषवाही कर सकेगी, जो ठीक समझे, जजसमें शाजस्त अधिरोवपत करिा भी सजम्मलित है । (14) केन्द्र ीय सरकार या राज्य सरकार, िोज अिुज्ञजप्त िारक से भू-वैज्ञानिक ररपोटष प्राप्त करिे की तारीि से छह मास के भीतर, ऐसे िेत्र के संबंि में जहां िाि अंश का अजस्तत्व स्थावपत है, यथाजस्थनत, िारा 10ि या िारा 11 या िारा 11घ के अिीि एक या अधिक पथृ क् िाि पट्टों को प्रदाि करिे के लिए िीिामी प्रकिया प्रारंभ करेगी, और भू-वैज्ञानिक ररपोटष के प्राप्त होिे की तारीि से एक वर् ष के भीतर ऐसे िाि पट्टों के अिुदाि के लिए अधिमािी बोिीदाता का चयि करेगी : परन्द्तु जहां अधिमािी बोिीदाता को इस प्रकार ववनिर्दषष्ट अवधि के भीतर चयनित िहीं ककया जाता है, वहां राज्य सरकार उस व्यजक्त को, जो िोज20 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अिुज्ञजप्त िारक था ऐसी रकम और ऐसी रीनत स े जो ववर्हत की जाए, भुगताि करेगी ।”। िई िारा 11घ 10. िारा 11ग के पश्चात,् निम्िलिखित िारा अतःस्थावपत की जाएगी, अथाषत ् ;–– का अतःस्थापि । केन्द्दीय सरकार “11घ. (1) इस अधिनियम में अन्द्तववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय पहिी अिुसूची सरकार पहिी अिुसूची के भाग घ में ववनिर्दषष्ट ककसी िनिज के संबंि में ककसी के भाग घ में िेत्र में िाि पट्टा या संयुक्त अिुज्ञजप्त देिे के प्रयोजि के लिए ई-िीिामी सर्हत ववनिर्दषष्ट िनिजों के संबंि प्रनतस्पिाष बोिी की रीनत द्वारा िीिामी के माध्यम से, ऐसे अधिमािी बोिीदाता में िाि पट्टा या का, जो िारा 5 में यथाववनिर्दषष्ट अहषता शतों को पूरा करता है, ऐस े निबंििों और संयुक्त अिज्ञु जप्त शतों पर तथा ऐसी रीनत में, जैसा ववर्हत ककया जाए चयि करेगी । को प्रदाि करिे के लिए िीिामी (2) केन्द्रीय सरकार, िीिामी के सफितापूवकष पूण ष होिे पर, राज्य सरकार आयोजजत को िीिामी में अधिमािी बोिीदाता के ब्यौरे को सूधचत करेगी और राज्य सरकार, करेगी । ऐसे अधिमािी बोिीदाता को, ऐसी रीनत में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववर्हत की जाए, ऐसे िेत्र के लिए िाि पट्टा या संयुक्त अिुज्ञजप्त अिुदत्त करेगी । (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा िीिाम ककए गए िाि पट्टा या संयुक्त अिुज्ञजप्त के संबंि में रायल्टी, अनिवाय ष भाटक, िीिामी में उद्ितृ िाग ू रकम और कोई अन्द्य कािूिी संदाय, यथाजस्थनत, राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकाररयों को प्रोद्भूत होगा, मािो िीिामी राज्य सरकार द्वारा आयोजजत की गई हो ।”। िारा 12 का 11. मूि अधिनियम की िारा 12 में, –– संशोिि । (क) पाश्व ष शीर्कष के स्थाि पर, निम्िलिखित पाश्व ष शीर्कष रिा जाएगा, अथाषत ् :–– “िनिज ररयायत का रजजस्टर ।”; (ि) उपिारा (I) में,–– (i) िंड (ङ) में, “और” शब्द को िोप ककया जाएगा ; (ii) िंड (च) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :–– “(छ) िोज अिुज्ञजप्त के लिए आवेदिों का रजजस्रीकरण ; और (ज) िोज अिुज्ञजप्तयों का रजजस्टर ।”। िारा 12क का 12. मूि अधिनियम की िारा 12क में,–– संशोिि । (i) "संयुक्त अिुज्ञजप्त" के पश्चात,् जहा कहीं भी ये आता है "या िोज अिुज्ञजप्त" शब्द अंतःस्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) उपिारा (4) के परन्द्तुक में र्हन्द्दी पाठ में संशोिि करिे की आवश्यकता िहीं है । अध्याय 4 के 13. मूि अधिनियम के अध्याय 4 में अध्याय शीर्कष के स्थाि पर निम्िलिखित अध्याय शीर्कष अध्याय शीर्कष रिा जाएगा, अथाषत ् :–– का प्रनतस्थापि ।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 21 "िनिज ररयायतों का अिुदाि ववनियलमत करिे के लिए नियम"। 14. मूि अधिनियम की िारा 13 की उपिारा (2) में,–– िारा 13 का संशोिि । (i) िंड (कग) का िोप ककया जाएगा ; (ii) िंड (थथछ) में, “िारा 10ि, िारा 11, िारा 11क, िारा 11ि के अिीि ििि पट्टा या संयुक्त अिुज्ञजप्त” शब् दों अंकों और अिरों के स्थाि पर “िारा 10ि, िारा 10िक, िारा 11, िारा 11क, िारा 11ि, िारा 11घ के अिीि िनिज ररयायत” शब्द, अंक और अिर रिे जाएंगे ; (iii) िंड (फ) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत:्–– “(फक) िारा 10िक की उपिारा (4) के अिीि िोज अिुज्ञजप्त अिुदत्त करि े के लिए िेत्रों को अधिसूधचत करिे की रीनत; (फि) िारा 10िक की उपिारा (7) के परन्द्तुक के अिीि अधिमािी बोिीदाता को िोज अिुज्ञजप्त अिुद्त्त करिे की रीनत; (फग) िारा 10िक की उपिारा (9) के अिीि िोज अिुज्ञजप्त अिुदत्त करि े के लिए िीिामी संचािि की रीनत, उसके निबंिि और शत,ष चयि के लिए बोिी मािदंड, िारक को देय अंश, सदं ाय के लिए अवधि और अन्द्य शतें ; (फघ) िारा 10िक की उपिारा (12) के अिीि भू-वैज्ञानिक ररपोटष प्रस्तुत करिे की रीनत; (फङ) िारा 10िक की उपिारा (14) के परन्द्तुक के अिीि संदत्त की जािे वािी रकम और संदाय की रीनत;” ; (iv) िंड (भ) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :–– “(भक) िारा 11घ की उपिारा (1) के अिीि अधिमािी बोिीदाता के चयि की रीनत और निबंिि और शतें ; (भि) िारा 11घ की उपिारा (2) के अिीि अधिमािी बोिीदाता के ििि पट्टा या संयुक्त अिुज्ञजप्त अिुदत्त करिे की रीनत ;”। 15. मूि अधिनियम की िारा 17क की उपिारा (1), उपिारा (1क) और उपिारा िारा 17क का (2) में "पूवेिण अिुज्ञजप्त" शब्दों के पश्चात ् "या िोज अिुज्ञजप्त" शब्द अंतःस्थावपत संशोिि । ककए जाएंगे । 16. मूि अधिनियम की िारा 18क की उपिारा (1) में "पवू ेिण अिुज्ञजप्त" शब्दों िारा 18क का के पश्चात ् दोिों स्थािों पर जहां-जहां वे आते हैं, "या िोज अिुज्ञजप्त" शब्द अंतःस्थावपत संशोिि । ककए जाएंगे । 17. मूि अधिनियम की िारा 19 में, पाश्व ष शीर्कष के स्थाि पर निम्िलिखित िारा 19 का पाश्व ष शीर्कष रिा जाएगा, अथाषत ् :–– संशोिि । “िनिज ररयायत शून्द्य होगी यर्द यह अधिनियम के उल्िंघि में की जाती है ।”।22 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 21 का 18. मूि अधिनियम की िारा 21 के स्पष्टीकरण में, “संयुक्त अिुज्ञजप्त” शब्दों के संशोिि । पश्चात ् "िोज अिुज्ञजप्त" शब्द रि े जाएंगे । िारा 24क का 19. मूि अधिनियम की िारा 24क में, पाश्व ष शीर्कष के स्थाि पर निम्िलिखित संशोिि । पाश्व ष शीर्कष रिा जाएगा, अथाषत ्:–– “िनिज ररयायत िारक का अधिकार और दानयत्व ।”। पहिी अिुसूची 20. मूि अधिनियम की पहिी सूची में,–– का संशोिि । (i) “11ग” अंक और अिर के पश्चात ् “11घ” अंक और अिर अंतःस्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) भाग ि के स्थाि पर, निम्िलिखित भाग रिा जाएगा, अथाषत ्:–– “िाग ख परमाणु खननज 1. यूरेनियम और थोररयम वािे "दिु भष मदृ ा" समूह के िनिज । 2. यूरेनियम वािे फास्फोराइट्स और अन्द्य फास्फेर्टक अयस्क । 3. वपचब्िेन्द्ड और अन्द्य यूरेनियम अयस्क । 4. यूरेिीफेरस एिेिाइट, मोिाजाइट और थोररयम िनिज । 5. तांबे और सोिे, इल्मेिाइट और अन्द्य टाइटेनियम अयस्कों के निष्कर्णष के पश्चात ् अयस्कों से बचे हुए यूरेनियम युक्त अवशेर् । 6. समुर तट रेत िनिज अथाषत ् टेरी या समुर तट रेत में पाए जािे वािे आधथकष भारी िनिज, जजसमें इल्मेिाइट, रुटाइि, ल्यूकोजक्सि, गािेट, मोिाजाइट, जजरकोि और लसलिमेिाइट भी सजम्मलित है ।” ; (iii) भाग ग के पश्चात,् निम्िलिखित भाग अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ्:–– “िाग घ महत्िपूण ण और सामररक महत्ि के खननज 1. बेररि और अन्द्य बेरेलियम िनिज। 2. कैडलमयम िनिज। 3. कोबाल्ट िनिज । 4. गैलियम िनिज । 5. ग्िाउकोिाइट 6. ग्रेफाइट। 7. इंडडयम िनिज । 8. िीधथयम िनिज। 9. मोिीवेडिम िनिज । 10. निकेि िनिज ।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 23 11. निओबबयम िनिज । 12. फास्फेट (यूरेनियम युक्त) । 13. प्िेर्टिम समूह के तत्व वािे िनिज । 14. पोटाश । 15. "दिु भष मदृ ा" के िनिज जजिमें यूरेनियम और थोररयम समूह अन्द्तववष्ष ट ि हो । 16. रेनियम िनिज । 17. सेिेनियम िनिज । 18. टैंटिम युक्त िनिज । 19. टेल्यूररयम िनिज । 20. र्टि िनिज । 21. टाइटेनियम िनिज और अयस्क (इल्मेिाइट रुटाइि और ल्यूकोजक्सि) । 22. टंगस्टि िनिज । 23. वैिेडडयम िनिज । 24. जकोनियम िनिज और जजकोि युक्त िनिज ।”। 21. मूि अधिनियम में, र्ष्ठम अिुसूची के पश्चात,् निम्िलिखित अंतःस्थावपत िई सप्तम ककया जाएगा, अथाषत ् :–– अिुसूची का अंतःस्थापि । “सप्तम अिुसूची [धारा 3(ककक), धारा 10खक(2) और धारा 10खक(3) देखखए] खननज 1. एपेटाइट । 2. बेररि और अन्द्य बेरेलियम िनिज । 3. कैडलमयम िनिज । 4. कोबाल्ट िनिज । 5. तांबा िनिज । 6. डायमंड । 7. सोिा । 8. ग्रेफाइट । 9. इंडडयम िनिज । 10. सीसा िनिज । 11. िीधथयम िनिज । 12. मोलिब्डेिम िनिज । 13. निओबबयम िनिज । 14. निककि िनिज ।24 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— 15. पोटाश । 16. प्िेर्टिम समूह के तत्व का िनिज । 17. "दिु भष मदृ ा" समूह का तत्व । 18. रेनियम िनिज । 19. राक पोटाश। 20. सेिेनियम । 21. चांदी । 22. टैंटिम िनिज । 23. टेल्यूररयम िनिज । 24. र्टि युक्त िनिज । 25. टाइटेनियम िनिज और अयस्क (इल्मेिाइट, रुटाइि और ल्यूकोजक्सि)। 26. टंगस्टि िनिज । 27. वैिेडडयम िनिज । 28. जस्ता िनिज । 29. जकोनियम िनिज और जकोनिमय युक्त िनिज ।"। __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 25 जन्म और मत्ृ यु रजजस्ट्रीकरण (संशोधन) अधधननयम, 2023 (2023 का अधधननयम संखयांक 20) [ 11 अगस्ट्त, 2023] जन्म और मृत्यु रजजस्ट्रीकरण अधधननयम, 1969 का और संशोधन करने के लिए अधधननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्िलिखित रूप में यह अधिनियलमत हो :— 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त िाम जन्म और मृत्यु रजजस्ट्रीकरण संक्षिप्त िाम और प्रारंभ । (संशोिि) अधिनियम, 2023 है । (2) यह उस तारीि को प्रवृत्त होगा, जो केन्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा नियत करे।26 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— कनतपय अन्य 2. संपूणष जन्म और मृत्यु रजजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (जजसे इसमें इसके 1969 का 18 अलभव्यजततयों पश्चात ् मूि अधिनियम कहा गया है) में “महारजजस्ट्रार” शब्र्द के स्ट्र्ाि पर, जहां-कहीं द्वारा कनतपय वह आता है, “भारत का महारजजस्ट्रार” शब्र्द रिे जाएंगे । अलभव्यजततयों के प्रनतनिर्देश का अर्ाषन्वयि । िारा 2 का 3. मूि अधिनियम की िारा 2 की उपिारा (1) में,— संशोिि । (i) िंड (क) को उसके िंड (कि) के रूप में पुिः संखयांककत ककया जाएगा और इस प्रकार पुिःसंखयांककत िंड (कि) से पूवष निम्िलिखित िंड अंतःस्ट्र्ापपत ककया जाएगा, अर्ाषत ् :— ‘(क) “आिार संखया” का वही अर्ष होगा जो उसका आिार (पवत्तीय और अन्य सहानयककयों, प्रसुपविाओं और सेवाओं का िजययत पररर्दाि) अधिनियम, 2016 की िारा 2 के िंड (क) में है ; 2016 का 18 (कक) “र्दत्तक ग्रहण” का वही अर्ष होगा जो उसका ककशोर न्याय (बािकों की र्देिरेि और संरिण) अधिनियम, 2015 की िारा 2 के िंड 2016 का 2 (2) में है ;’; (ii) िंड (ि) को उसके िंड (िक) के रूप में पुिःसंखयांककत ककया जाएगा और इस प्रकार पुिःसंखयांककत िंड (िक) से पूवष निम्िलिखित िंड अंतःस्ट्र्ापपत ककया जाएगा, अर्ाषत ् :— ‘(ि) “डेटाबेस” से आंकडे का संगठित संग्रहण अलभप्रेत है जजसे सामान्यतः ककसी कंप्यूटर िेटवकष से इिैतरानिक रूप में संगृहीत और अलभगलमत ककया जाता है ;’। िारा 3 का 4. मूि अधिनियम की िारा 3 में,— संशोिि । (i) पाश्वष शीर्ष में “संशोिि आवश्यक िहीं है” ; (ii) उपिारा (1) में “संशोिि आवश्यक िहीं है” ; (iii) उपिारा (3) में “सािारण निर्देश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजजस्ट्रीकरण” शब्र्दों के पश्चात ् “तर्ा रजजस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का डेटाबेस” शब्र्द अंत:स्ट्र्ापपत ककए जाएंगे ; (iv) उपिारा (3) के पश्चात,् निम्िलिखित उपिाराएं अंतःस्ट्र्ापपत की जाएंगी, अर्ाषत ् :— “(4) भारत का महारजजस्ट्रार, रजजस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय स्ट्तर पर एक डेटाबेस बिाए रिेगा तर्ा मुखय रजजस्ट्रारों और रजजस्ट्रारों के लिए यह अनिवायष होगा कक वे रजजस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के आंकडे को ऐसे डेटाबेस के सार् साझा कर े। (5) िारा 17 की उपिारा (1) के परंतुक के अिीि रहते हुए और केंरीय सरकार के पूवष अिुमोर्दि से, उपिारा (4) के अिीि अिुरक्षित रजजस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को, अिुरोि ककए जािे पर, निम्िलिखित से संबंधित डेटाबेस तैयार करिे या अिुरिण करिे से संबंधित प्राधिकाररयों को उपिब्ि कराया जा सकेगा— (क) जिसंखया रजजस्ट्टर;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 27 (ि) निवाषचक िामावलियां; (ग) आिार संखया; (घ) राशि काडष ; (ङ) पासपोटष ; (च) चािि अिुज्ञजप्त; (छ) संपपत्त रजजस्ट्रीकरण;और (ज) राष्ट्रीय स्ट्तर पर ऐसे अन्य डेटाबेस, जो अधिसूधचत ककए जाएं, और प्राधिकारी, ऐसे अवधि के भीतर, जो समय-समय पर अधिसूधचत की जाए, की गई कारषवाई की सूचिा केंरीय सरकार को, प्रर्दाि करेगा: परंतु िंड (ि) में निवाषचक िामावलियों से संबंधित डेटाबेस को तैयार करिा या उसका रिरिाव, िोक प्रनतनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंिों 1950 का 43 पर प्रनतकूि प्रभाव डािे बबिा होगा ।”। 5. मूि अधिनियम की िारा 4 की उपिारा (4) के पश्चात,् निम्िलिखित िारा 4 का संशोिि । उपिाराएं अंत:स्ट्र्ापपत की जाएंगी, अर्ाषत ् :— “(5) मुखय रजजस्ट्रार, जन्म या मत्यु को रजजस्ट्टर करिे के लिए कर्दम उिाएगा और भारत के महारजजस्ट्रार द्वारा यर्ा अिुमोठर्दत पोटषि का उपयोग करके राज्य स्ट्तर पर रजजस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के एकीकृत डेटाबेस का अिुरिण करेगा और रजजस्ट्रारों के लिए आवश्यक होगा कक वे रजजस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के आंकडे को ऐसे डेटाबेस के लिए साझा करें । (6) िारा 17 की उपिारा (1) के परंतुक के अिीि रहते हुए और राज्य सरकार के पूवष अिुमोर्दि से, राज्य स्ट्तर पर उपिारा (5) के अिीि अिुरक्षित रजजस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को, अिुरोि ककए जािे पर, राज्य स्ट्तर पर अन्य डेटाबेस स े संबंधित प्राधिकारी को उपिब्ि करा सकेगा और प्राधिकारी, ऐसे अवधि के भीतर, जो समय-समय पर अधिसूधचत की जाए, राज्य सरकार को, की गई कारषवाई की सूचिा र्देगा : परंतु निवाषचक िामावलियों से संबंधित डेटाबेस को तैयार करिा या उसका 1950 का 43 रिरिाव, िोक प्रनतनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंिों पर कोई प्रनतकूि प्रभाव डािे बबिा होगा ।”। 6. मूि अधिनियम की िारा 7 में,— िारा 7 का संशोिि । (i) उपिारा (2) में,— (क) “इस प्रयोजि के लिए” शब्र्दों के पश्चात ् “,इिैतरानिकी रूप से या अन्यर्ा,” शब्र्द अंत:स्ट्र्ापपत ककए जाएंगे ; (ि) “िारा 9 के अिीि” शब्र्दों और अंक के पश्चात ् “उसकी अधिकाररता में हुए जन्म और मृत्यु के संबंि में” शब्र्द अंत:स्ट्र्ापपत ककए जाएंगे ; (ii) उपिारा (5) में,— (क) “उप-रजजस्ट्रार नियुतत कर सकेगा और” शब्र्दों के स्ट्र्ाि पर “उप-रजजस्ट्रार और ककसी आपर्दा या महामारी की र्दशा में पवशेर् उप रजजस्ट्रार नियुतत कर सकेगा” शब्र्द रिे जाएंगे ;28 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (ि) निम्िलिखित स्ट्पष्ट्टीकरण अंत:स्ट्र्ापपत ककया जाएगा, अर्ाषत ् :— ‘स्ट्पष्टीकरण—इस उपिारा के प्रयोजिों के लिए,— (i) “आपर्दा” पर्द का वही अर्ष होगा, जो उसका आपर्दा प्रबंिि अधिनियम, 2005 की िारा 2 के िंड (घ) में है ; 2005 का 53 (ii) “महामारी” पर्द से महामारी अधिनियम, 1897 में 1897 का 3 निठर्दषष्ट्ट महामारी अलभप्रेत है ।’। िारा 8 का 7. मूि अधिनियम की िारा 8 की उपिारा (1) में,— संशोिि । (i) प्रारंलभक भाग में,— (क) “मौखिक या लिखित रूप में” शब्र्दों के स्ट्र्ाि पर “मौखिक या अपिे हस्ट्तािर सठहत लिखित रूप में” शब्र्द रिे जाएंगे ; (ि) “पवलभन्ि पवलशजष्ट्टयों” शब्र्दों के पश्चात,् “जजसके अंतगषत जन्म की र्दशा में माता-पपता और सूचिार्दाता की आिार संखया, यठर्द उपिब्ि हो,” शब्र्द अंत:स्ट्र्ापपत ककए जाएंगे ; (ii) िंड (क) में, “वयस्ट्र् पुरुर्” शब्र्दों के स्ट्र्ाि पर, “वयस्ट्क” शब्र्द रिा जाएगा ; (iii) िंड (क) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंत:स्ट्र्ापपत ककए जाएंगे, अर्ाषत ् :— “(कक) गैर-संस्ट्र्ानिक र्दत्तक ग्रहण की बाबत, र्दत्तक माता-पपता ; (कि) एकि माता-पपता या अपववाठहत माता के गभष से जन्में ककसी लशशु की बाबत, माता-पपता ; (कग) सरोगेसी के माध्यम से ककसी लशश ु के जन्म की बाबत, जैपवक माता-पपता ;”; (iv) िंड (घ) के पश्चात,् निम्िलिखित िंड अंत:स्ट्र्ापपत ककए जाएंगे, अर्ाषत ् :— ‘(घक) ककसी ऐसे लशशु की बाबत, जजसे पवलशष्ट्ट र्दत्तक ग्रहण अलभकरण से र्दत्तक लिया गया है, पवलशष्ट्ट र्दत्तक ग्रहण अलभकरण का भारसािक व्यजतत । स्ट्पष्टीकरण—इस िंड के प्रयोजिों के लिए, “पवलशष्ट्ट र्दत्तक ग्रहण अलभकरण” पर्द का वही अर्ष होगा, जो उसका ककशोर न्याय (बािकों की र्देिरेि और संरिण) अधिनियम, 2015 की िारा 2 के िंड (57) में है ; 2016 का 2 (घि) ककसी बािक र्देिरेि संस्ट्र्ा में ककसी अिार् या पररत्यतत बािक या अभ्यपपषत बािक के संबंि में बािक र्देिरेि संस्ट्र्ा का भारसािक व्यजतत या अलभरिक । स्ट्पष्टीकरण—इस िंड के प्रयोजिों के लिए, “पररत्यतत बािक” या “बािक र्देिरेि संस्ट्र्ा” या “अिार्” या “अभ्यपपषत बािक” पर्दों का वही अर्ष होगा, जो उिका क्रमश: ककशोर न्याय (बािकों की र्देिरेि और संरिण) अधिनियम, 2015 की िारा 2 के िंड (1), िंड (21), िंड (42) और िंड 2016 का 2 (60) में है ; (घग) ककसी सरोगेसी धचककत्सािय में, सरोगेसी के माध्यम से ककसीvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 29 लशशु के जन्म की बाबत, सरोगेसी धचककत्सािय का भारसािक व्यजतत । स्ट्पष्टीकरण—इस िंड के प्रयोजिों के लिए, “सरोगेसी” और “सरोगेसी धचककत्सािय” पर्दों का वही अर्ष होगा, जो उिका क्रमश: सरोगेसी 2021 का 47 (पवनियमि) अधिनियम, 2021 की िारा 2 की उपिारा (1) के िंड (यघ) और िंड (यङ) में है ;’। 8. मूि अधिनियम की िारा 10 की उपिारा (2) और उपिारा (3) के स्ट्र्ाि पर, िारा 10 का निम्िलिखित उपिाराएं रिी जाएंगी, अर्ाषत ् :— संशोिि । “(2) जहां मृत्यु, ककसी पवलशष्ट्ट उपचार या सािारण उपचार उपिब्ि करािे वािी ककसी धचककत्सा संस्ट्र्ा में होती है, वहां प्रत्येक ऐसी संस्ट्र्ा स्ट्वालमत्व पर पवचार ककए बबिा, ऐसे धचककत्सा व्यवसायी द्वारा हस्ट्तािररत, जजसिे हाि ही की बीमारी के र्दौराि उस व्यजतत की पररचयाष की र्ी, मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, जजसके अन्तगषत बीमारी का वृतांत, यठर्द कोई हो, भी सजम्मलित है रजजस्ट्रार को ऐसे प्ररूप में, जो पवठहत ककया जाए, निःशुल्क उपिब्ि कराएगी और ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रनत निकटतम िातेर्दार को उपिब्ि कराएगी । (3) धचककत्सा संस्ट्र्ा से लभन्ि ककसी स्ट्र्ाि पर ककसी व्यजतत की मृत्यु की र्दशा में, और ऐसे व्यजतत की, उसकी हाि ही म ें ककसी बीमारी के र्दौराि, ककसी धचककत्सा व्यवसायी द्वारा पररचयाष की गई र्ी, तो ऐसा धचककत्सा व्यवसायी उस व्यजतत की मृत्यु के पश्चात,् तुरन्त मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र, जजसके अन्तगषत बीमारी का वृतांत, यठर्द कोई हो, भी सजम्मलित है ऐसे प्ररूप में, जो पवठहत ककया जाए, ऐसे व्यजतत को निःशुल्क जारी करेगा, जो इस अधिनियम के अिीि ककसी मृत्यु से संबद्ि सूचिा र्देिे के लिए अपेिा की गई है और ऐसा व्यजतत, प्रमाणपत्र की प्राजप्त पर, इस अधिनियम की अपेिािुसार मृत्यु की सूचिा र्दिे े के समय उसे रजजस्ट्रार को पररर्दत्त करेगा ।”। 9. मूि अधिनियम की िारा 11 में, “इस निलमत्त रिे गए रजजस्ट्टर में अपिा िाम, वणषि िारा 11 का और निवास स्ट्र्ाि लििेगा तर्ा यठर्द वह लिि िहीं सकता है” शब्र्दों के स्ट्र्ाि पर “इस निलमत्त संशोिि । रिे गए रजजस्ट्टर में अपिा िाम, वणषि और निवास स्ट्र्ाि लििेगा तर्ा उस पर हस्ट्तािर करेगा और यठर्द वह लिि िहीं सकता है” शब्र्द रिे जाएंगे । 10. मूि अधिनियम की िारा 12 के स्ट्र्ाि पर, निम्िलिखित िारा रिी िारा 12 के स्ट्र्ाि पर िई जाएगी, अर्ाषत ् :— िारा का प्रनतस्ट्र्ापि । “12. रजजस्ट्रार, जैसे ही जन्म या मृत्यु का रजजस्ट्रीकरण पूरा होता है, ककंतु जन्म या मृत्यु रजजस्ट्रीकरण सात ठर्दि के बार्द िहीं, िारा 8 या िारा 9 के अिीि सूचिा र्देिे वािे व्यजतत प्रमाणपत्र । को इिैतरानिक रूप से या अन्यर्ा अपिे हस्ट्तािर से, ऐसे जन्म या मृत्यु से संबंधित अपिे रजजस्ट्टर से उद्िृत प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीनत में निःशुल्क र्देगा, जो पवठहत की जाए ।”। 1 1. मूि अधिनियम की िारा 13 की उपिारा (2) और उपिारा (3) के स्ट्र्ाि पर, िारा 13 का निम्िलिखित उपिाराएं रिी जाएंगी, अर्ाषत ् :— संशोिि । ‘(2) कोई जन्म या मृत्यु, जजसकी पविंबबत सूचिा उसके होिे के तीस ठर्दि के पश्चात,् ककन्तु एक वर्ष के भीतर, रजजस्ट्रार को र्दी जाती है वह जजिा रजजस्ट् रार या ऐसे अन् य प्राधिकारी की लिखित अिुज्ञा स े ही, ऐसी फीस के संर्दाय पर और ऐसे प्ररूप तर्ा रीनत में, जो पवठहत की जाए, स्ट् व-अिुप्रमाखणत30 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— र्दस्ट् तावेज प्रस्ट् तुत करिे पर रजजस्ट् रीकृत की जाएगी । (3) कोई जन्म या मृत्यु, जजसकी पविंबबत सूचिा उसके होिे के एक वर्ष के पश्चात ् रजजस्ट्रार को र्दी जाती है, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्िता का सत्यापि करिे के पश्चात,् उस िेत्र में जजस स्ट् र्ाि पर जन् म या मृत् यु हुई है, अधिकाररता रििे वािे जजिा मजजस्ट् रेट या उपिंड मजजस्ट् रेट या जजिा मजजस्ट् रेट द्वारा प्राधिकृत ककसी कायषपािक मजजस्ट् रेट द्वारा ककए गए आर्देश पर, और ऐसी फीस के संर्दाय पर, जो पवठहत की जाए, रजजस्ट् रीकृत की जाएगी । स्ट् पष् टीकरण—इस उपिारा के प्रयोजिों के लिए,“कायषपािक मजजस्ट् रेट” से र्दंड प्रकक्रया संठहता, 1973 की िारा 20 की उपिारा (1) के अिीि नियुत त 1974 का 2 कायषपािक मजजस्ट् रेट अलभप्रेत है ।’। िारा 16 का 12. मूि अधिनियम की िारा 16 में, उपिारा (1) में “जन् म और मृत् यु का संशोिि । रजजस्ट् टर रिेगा” शब् र्दों के स्ट् र्ाि पर “जन् म और मृत् यु का इिैतरानिक रूप से या अन् यर्ा, रजजस्ट् टर रिेगा” शब् र्द रिे जाएंगे । िारा 17 का 13. मूि अधिनियम की िारा 17 में,— संशोिि (i) उपिारा (1) में, िंड (ि) के स्ट् र्ाि पर, निम् िलिखित िंड रिा जाएगा, अर्ाषत ् :— “(ि) ऐसे रजजस्ट् टर में से, जन् म या मृत् यु का कोई प्रमाणपत्र इिैतरानिक रूप से या अन् यर्ा अलभप्राप् त कर सकेगा और उसे ऐसे प्ररूप और रीनत में जारी ककया जा सकेगा जो पवठहत की जाए : परन्तु ककसी व्यजतत को जारी ककया गया ककसी मृत्यु से संबंधित कोई प्रमाणपत्र, रजजस्ट्टर में यर्ाप्रपवष्ट्ट मृत्यु के कारण के संबंि में पवलशजष्ट्टयां प्रकट िहीं करेगा ।”; (ii) उपिारा (2) में “उद्िरण” शब् र्द र्दोिों स्ट् र्ािों पर जहां आता है, के स्ट् र्ाि पर “प्रमाणपत्र” शब् र्द रिा जाएगा; (iii) उपिारा (2) के पश् चात,् निम् िलिखित उपिारा अंत:स्ट् र्ापपत की जाएगी, अर्ाषत ् :— “(3) तत् समय प्रवृत्त ककसी अन् य पवधि में अंतपवषष्ट् ट ककसी बात के होते हुए भी, उपिारा (2) या िारा 12 में निठर्दषष्ट् ट प्रमाणपत्र का प्रयोग, ककसी ऐसे व् यजत त के, जजसिे जन् म और मृत्यु रजजस्ट् रीकरण (संशोिि) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीि को या उसके पश् चात ् जन् म लिया है, जन् म की तारीि और स्ट् र्ाि को साबबत करिे हेतु निम् िलिखित के प्रयोजिों के लिए ककया जाएगा,— (क) शैिखणक संस्ट् र्ाि में प्रवेश; (ि) चािि अिुज्ञजप् त जारी करिा; (ग) मतर्दाता सूची तैयार करिा; (घ) पववाह का रजजस्ट् रीकरण; (ङ) केंरीय सरकार या राज् य सरकार या स्ट् र्ािीय निकाय या पजब् िक सेत टर उपक्रम या केंरीय या राज् य सरकार के अिीि ककसी कािूिी निकाय या स्ट् वायत निकाय में ककसी पर्द पर नियुजत त; (च) पासपोटष जारी करिा;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 31 (छ) आिार संख या जारी करिा; और (ज) कोई अन् य प्रयोजि, जो केंरीय सरकार द्वारा अविाररत ककया जाए ।”। 14. मूि अधिनियम की िारा 18 में, “जजिा रजजस्ट् रार” शब् र्दों के स्ट् र्ाि पर िारा 18 का संशोिि । “मुख य रजजस्ट् रार द्वारा सािारण या पवशेर् आर्देश म”ें शब् र्द रिे जाएंगे । 15. मूि अधिनियम की िारा 23 में,— िारा 23 का संशोिि । (क) उपिारा (1) में,— (i) प्रारंलभक भाग में, “कोई व् यजत त जो” शब् र्दों के स्ट् र्ाि पर, “उपिारा (1क) में पवनिठर्दषष्ट् ट व् यजत त के लसवाय, कोई व् यजत त जो,” शब् र्द, कोष्ट्िक, अंक तर्ा अिर रिे जाएंगे; (ii) िंड (ग) में, “अपिा अंगुष्ट् ि-धचह्ि िगािे” शब् र्दों के स्ट् र्ाि पर,“यर्ाजस्ट्र्नत, अपिा अंगुष्ट् ि-धचह्ि िगािे या हस्ट् तािर करिे” शब् र्द रिे जाएंगे ; (iii) र्दीघष पंजत त में,“पचास रुपए” शब् र्दों के स्ट् र्ाि पर, “र्दो सौ पचास रुपए” शब् र्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिारा (1) के पश् चात,् निम् िलिखित उपिारा अंत:स्ट् र्ापपत की जाएगी, अर्ाषत ् :— “(1क) जो कोई िारा 8 की उपिारा (1) के िंड (ि), िंड (ग), िंड (घ), िंड (घक), िंड (घि), िंड (घग) और िंड (ङ) में पवनिठर्दषष्ट् ट कोई व् यजत त जो,— (क) ऐसी कोई सूचिा, जजसे र्देिा उसका कतषव्य है, र्देिे में युजत तयुत त कारण के बबिा असफि रहेगा; या (ि) जन् म और मृत् यु के ककसी रजजस्ट् टर में अन्तलिषखित ककए जािे के प्रयोजि से, कोई ऐसी सूचिा र्देगा या ठर्दिवाएगा जजसे वह जािता है या पवश् वास करता है कक वह उि पवलशजष्ट् टयों के संबंि में से ककसी के बारे में जजन् हें जाििा और जजिका रजजस्ट् रीकृत ककया जािा अपेक्षित है, लमथ् या है; या (ग) िारा 11 के अिीि अपेक्षित रूप से रजजस्ट् टर में अपिा िाम, वणषि और निवास स्ट् र्ाि लिििे या अपिा अंगुष्ट् ि-धचह्ि िगािे या हस्ट् तािर करिे से इिकार करेगा, प्रत्येक जन्म या मृत्यु के संबंि म,ें वह जुमाषिे से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडिीय होगा ।”। (ग) उपिारा (2) में,— (i) “अपिी अधिकाररता में होिे वािे ककसी जन्म या मृत्यु के रजजस्ट्रीकरण में” शब् र्दों के पश् चात ् “या िारा 12 के अिीि सूचिार्दाता को कोई प्रमाणपत्र र्देिे में” शब् र्द और अंक अंत:स्ट् र्ापपत ककए जाएंगे; (ii) “पचास रुपए” शब् र्दों के स्ट् र्ाि पर “र्दो सौ पचास रुपए” शब् र्द रिे जाएंगे; (घ) उपिारा (3) के स्ट्र्ाि पर, निम् िलिखित उपिारा रिी जाएगी,32 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अर्ाषत ् :— “(3) कोई व् यजत त, जो िारा 10 की उपिारा (2) या उपिारा (3) की अपेिािुसार कोई प्रमाणपत्र प्रर्दाि करिे या जारी करिे में उपेिा करता है या उससे इिकार करता है या कोई व् यजत त जो ऐसे प्रमाणपत्र को रजजस्ट् रार को पररर्दत्त करिे में उपेिा या उससे इिकार करता है वह जुमाषिे से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडिीय होगा ।”। (ङ) उपिारा (4) में,— (i) “कोई व् यजत त” शब् र्दों के स्ट् र्ाि पर “उपिारा (1क) में पवनिठर्दषष्ट् ट व् यजत त के लसवाय, कोई व् यजत त जो,” शब् र्द, कोष्ट्िक, अंक और अिर रिे जाएंगे; (ii) “र्दस रुपए” शब् र्दों के स्ट् र्ाि पर “र्दो सौ पचास रुपए” शब् र्द रिे जाएंगे; (च) उपिारा (4) के पश् चात,् निम् िलिखित उपिारा अंत:स्ट् र्ापपत की जाएगी, अर्ाषत ् :— “(4क) उपिारा (1क) में पवनिठर्दषष्ट् ट कोई व् यजत त, जो इस अधिनियम के ककसी ऐसे उपबंि का, युजत तयुत त कारण के बबिा, उल् िंघि करता है, ऐसे उल् िंघि के लिए जजसके लिए इस िारा में ककसी शाजस्ट् त का उपबंि िहीं ककया गया है, प्रत् येक जन् म या मृत् यु के संबंि में जुमाषिे से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, र्दंडिीय होगा ।”। (छ) उपिारा (5) में “र्दंड प्रकक्रया संठहता, 1898” शब् र्दों और अंकों के स्ट् र्ाि 1898 का 5 पर “र्दंड प्रकक्रया संठहता, 1973” शब् र्द और अंक रिे जाएंगे । 1974 का 2 िारा 24 का 16. मूि अधिनियम की िारा 24 की उपिारा (1) में “इस अधिनियम के अिीि संशोिि । ककन्हीं र्दांडडक कायषवाठहयों के संजस्ट्र्त ककए जािे के पूवष या पश्चात”् शब्र्दों से प्रारंभ होिे वािे भाग और “पचास रुपए से अिधिक ििरालश प्रनतगृहीत कर सकेगा” शब् र्दों के सार् समाप् त होिे वािे भाग के स्ट् र्ाि पर निम् िलिखित रिा जाएगा, अर्ाषत ् :— “इस अधिनियम के अिीि,— (क) ककन्हीं र्दांडडक कायषवाठहयों के संजस्ट्र्त ककए जािे से पूवष या पश्चात,् ककसी व्यजतत से, िारा 23 की उपिारा (1क) में पवनिठर्दषष्ट् ट व् यजत त के लसवाय, जजसिे इस अधिनियम के अिीि अपराि ककया है या जजस पर अपराि करिे का युजत तयुत त संर्देह हो, उस अपराि के प्रशमि के तौर पर र्दो सौ पचास रुपए से अिधिक ििरालश प्रनतगृहीत कर सकेगा; (ि) िारा 23 की उपिारा (1क) में पवनिठर्दषष्ट् ट व्यजतत से है, जजसिे इस अधिनियम के अिीि कोई अपराि ककया हो या जजस पर अपराि करिे का युजत तयुत त संर्देह हो, ऐसे अपराि के प्रशमि के रूप में प्रत् येक जन् म या मृत् यु के संबंि में एक हजार रुपए से अिधिक ििरालश प्रनतगृहीत कर सकेगा ।”। िई िारा 25क 17. मूि अधिनियम की िारा 25 के पश् चात ् निम् िलिखित िारा अंत:स्ट् र्ापपत की का अंत:स्ट् र्ापि । जाएगी, अर्ाषत ् :— अपीि । “25क. (1) कोई व् यजत त जो,— (i) रजजस्ट् रार के ककसी कारषवाई या आर्देश से व् यधर्त है, वह जजिाvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 33 रजजस्ट् रार को; या (ii) जजिा रजजस्ट् रार के ककसी कारषवाई या आर्देश से व् यधर्त है, वह मुख य रजजस्ट् रार को, यर्ाजस्ट् र्नत ऐसे आर्देश की प्राजप् त या ऐसी कारषवाई की तारीि से तीस ठर्दि की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीनत में, जो पवठहत की जाए अपीि कर सकेगा ; (2) ऐसी अपीि प्रस्ट्तुत करिे की तारीि से िब्बे ठर्दि की अवधि के भीतर यर्ाजस्ट् र्नत, जजिा रजजस्ट् रार या मुख य रजजस्ट् रार उपिारा (1) में निठर्दषष्ट् ट अपीि का पवनिश् चय करेगा ।”। 18. मूि अधिनियम की िारा 30 में, उपिारा (2) में,— िारा 30 का संशोिि । (i) िंड (घ), िंड (ङ) और िंड (च) के स्ट् र्ाि पर, निम् िलिखित िंड रिे जाएंगे, अर्ाषत ् :— “(घ) िारा 10 की उपिारा (2) और उपिारा (3) के अिीि मृत् यु के कारण के प्रमाणपत्र का प्ररूप; (ङ) वह प्ररूप और रीनत जजिमें िारा 12 के अिीि जन् म या मृत् यु का प्रमाणपत्र ठर्दया जाएगा; (च) वह प्राधिकारी जो िारा 13 की उपिारा (2) के अिीि ककसी जन् म या मृत् यु के रजजस्ट् रीकरण हेतु अिुज्ञा प्रर्दाि कर सकेगा और स्ट् व- अिुप्रमाखणत र्दस्ट् तावेज प्रस्ट् तुत करिे का प्ररूप और रीनत ;”; (ii) िंड (छ) के पश् चात,् निम् िलिखित िंड अंत:स्ट् र्ापपत ककए जाएंगे, अर्ाषत ् :— “(छक) वह प्ररूप और रीनत, जजसमें िारा 17 की उपिारा (1) के िंड (ि) के अिीि जन् म या मृत् यु का प्रमाणपत्र अलभप्राप् त ककया जा सकेगा; (छि) िारा 25क की उपिारा (1) के अिीि अपीि प्रस्ट् तुत करिे का प्ररूप और रीनत ;”; (iii) िंड (i) में, “उद्िरण” शब् र्द के स्ट् र्ाि पर, “प्रमाणपत्र” शब् र्द रिा जाएगा । __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 35 तटीय जलकृ षि प्राधिकरण (सशं ोिन) अधिननयम, 2023 (2023 का अधिननयम संखयांक 27) [12 अगस्त, 2023] तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिननयम, 2005 का संशोिन करने के ललए अधिननयम भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा निम्िलिखित रूप में यह अधिनियलमत हो :— 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त िाम तटीय जिकृषर् प्राधिकरण (संशोिि) संक्षिप्त िाम अधिनियम, 2023 है । और प्रारम्भ । (2) अन्यथा उपबंधित के लसवाय, यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा जो केन्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के लभन्ि -लभन्ि उपबंिों के लिए लभन्ि -लभन्ि तारीिें नियत की जा सकेंगी ।36 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 2 का 2. तटीय जिकृषर् प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (जजसे इसमें इसके पश् चात ् उक् त 2005 का 24 संशोिि । अधिनियम कहा गया है) की िारा 2 की उपिारा (1) में,— (i) िंड (क) के स्थाि पर निम्िलिखित िंड रिे जाएंगे, अथाषत ्:— ‘(क) "जिकृषर् निवेश" से जि और मदृ ा की गुणवत्ता के अिुरिण और उसमें पििे वाि े जीवों के षवकास और बेहतर स्वास््य या उसमें उपिब्ि अन्य जिीय जीवि के लिए तटीय जिकृषर् में निवेश के रूप में उपयोग की जाि े वािी कोई भी सामग्री अलभप्रते हैं, और इसमें बीज, उवरष क, चारा, षवकास पूरक, प्रोबायोटटक, पयाषवरण उपचारक और कीटाणुिाशक सजम् मलित हैं ; (कक) "जिीय प्रनतधचत्रण" से भू-स्थानिक तटीय िेत्र षवतरण मािधचत्र अलभप्रेत है जो तटीय जिकृषर् के लिए संभाषवत और उपयक्ु त िेत्रों को दशाषता है; (कि) "जिीय अंचिीकरण" से राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा िारणीय तटीय जिकृषर् के लिए अधिसूधचत षवलभन्ि प्रजानतयों या तटीय जिकृषर् की रीनतयों के लिए स्थानिक योजिा के अंचि अलभप्रेत हैं; (कग) "प्राधिकरण" से िारा 4 की उपिारा (1) के अिीि स्थाषपत तटीय जिकृषर् प्राधिकरण अलभप्रेत है; (कघ) "जैव सुरक्षित सुषविा" से रोग काररत करिे वािे रोगाणुओं से मुजक्त सुनिजश्चत करिे के लिए ऐस े जैव सुरिा उपायों को अपिाते हुए जो ऐस े क्रियाकिाप के लिए जारी मागदष शकष लसद्िांतों में यथाषवनिटदषष्ट तटीय जिकृषर् क्रियाकिाप करिे वािा एक तटीय जिकृषर् यूनिट अलभप्रेत है; (कङ) "जैव सुरिा" स े तटीय जिकृषर् यूनिट के भीतर हानिकारक जीवों जजसके अंतगतष वायरस और बैक्टीररया भी है, के प्रारंभ या प्रसार के जोखिम के षवश्िेर्ण, प्रबंि और रोकथाम और संिामक बीमारी के सचं रण के जोखिम को कम करिे के लिए अपिाया गया कोई उपाय या रणिीनत या एकीकृत दृजष्टकोण अलभप्रेत है; (कच) "ब्रूड स्टॉक बहुगुणि केंर" से ऐसा तटीय जिकृषर् क्रियाकिाप करिे वािी एक तटीय जिकृषर् यूनिट अलभप्रेत है जो केंरक प्रजिि केंर से ऐसे पश् च या क्रकशोर िावाष प्राप्त करती है, जो षवनिटदषष् ट रोगाणु मुक्त या षवनिटदषष् ट रोगाणु सटहष्णु या षवनिटदषष् ट रोगाणु प्रनतरोिी है या ऐस े अन्य पश् च या क्रकशोर िावाष प्राप्त करती है और रोग स े मुजक्त सुनिजश्चत करिे के लिए कठोर जैव सुरिा और निकट रोग निगरािी के अिीि इसका पािि-पोर्ण करती है;’; (ii) िंड (ग) के स्थाि पर निम्िलिखित िंड रिे जाएंगे, अथाषत ्:— ‘(ग) "तटीय जिकृषर्" या "तटीय जिकृषर् क्रियाकिाप" से सीमेंट के कंुडों, तािों, बाडों, कठघरों, बेडों, अहातों में या अन्यथा तटीय िेत्रों के िवणीय या िारे जि में, नियंत्रत्रत पररजस्थनतयों के अिीि यातों अंतरंङ्ग या बटह:रंग, वल् कमय जिचर, कोमि देहिारी प्राणी, क्रििक्रिश, समुरी शैवाि या क्रकसी अन् य जिीय जीवि सटहत मत्‍ स् य जीवि के क्रकसी भी चरण का पािि और संविषि करिाvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 37 अलभप्रेत है जजसके अंतगषत क्रियाकिाप जैसे ब्रूड स्टॉक, बीज, ग्रो आउट का उत्‍पादि सजम् मलित है, परंतु इसमें ताजा जि की जिकृषर् सजम् मलित िहीं है; (गक) "तटीय जिकृषर् यूनिट" से ऐसी कोई सुषविा अलभप्रते है जो तटीय जिकृषर् या उसस े जुडे क्रकसी संबद्ि क्रियाकिाप में िगी हुई है और इसमें केंरक जिि केंर, ब्रूड स्टॉक बहुगुणि केंर, अंडज उत्‍ पषत्तशािा और िाम ष सजम् मलित हैं;’; (iii) िंड (घ) के स् थाि पर निम्िलिखित िंड रिे जाएंगे, अथाषत ्:— 1986 का 29 ‘(घ) "तटीय िेत्र" स े पयाषवरण (संरिण) अधिनियम, 1986 के अिीि केंरीय सरकार द्वारा जारी तटीय षवनियमि िेत्र अधिसूचिा में तटीय षवनियमि िेत्र के रूप में घोषर्त िेत्र अलभप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य िेत्र सजम् मलित हैं, जजन्हें केंरीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा षवनिटदषष्ट करें; (घक) "तटीय पयाषवरण" से तटीय िेत्र में भूलम और जि का िेत्र अलभप्रेत है, जजसके अंतगतष जीषवत जीवों की पूरी प्रणािी और उसका भौनतक पररवेश सजम् मलित है; (घि) "िाम"ष से एक तटीय जिकृषर् यूनिट अलभप्रेत है, जहां तािों, बाडों, कठघरों, बेडों, अहातों या अन्यथा में, तटीय िेत्रों के िवणीय या िारे जि में, नियंत्रत्रत पररजस्थनतयों के अिीि वल् कमय जिचर, कोमि देहिारी प्राणी, क्रििक्रिश, समुरी शैवाि या क्रकसी अन्य जिीय जीवि सटहत मत्‍ स् य का पािि क्रकया जािा है और इसमें िसषरी पािि सजम् मलित है, परंतु इसमें ताजा जि की जिकृषर् सजम् मलित िहीं है; (घग) "अंडज उत्‍ पषत्तशािा" से एक तटीय जिकृषर् यूनिट अलभप्रेत है जो िवणीय या िारे जि में वल् कमय जिचर, कोमि देहिारी प्राणी, क्रििक्रिश, समुरी शैवाि या क्रकसी भी अन्य जिीय जीवि सटहत मत्‍ स् य के प्रजिि और बीज उत्‍पादि के तटीय जिकृषर् क्रियाकिाप करता है और इसमें िुप्िी और जीषवत भोजि का पािि भी सजम् मलित है, परंतु इसमें ताजा जि की जिकृषर् सजम् मलित िहीं है ;’; (iv) िंड (ङ) में, “और सदस्य सधचव” शब्दों का िोप क्रकया जाएगा ; (v) िंड (ङ) के पश्चात ्निम्िलिखित िंड अन्तःस्थाषपत क्रकए जाएंगे, अथाषत ्:— ‘(ङक) "केंरक जिि केंर" से जैव सुरक्षित तटीय जिकृषर् क्रियाकिाप पर चिाई जा रही तटीय जिकृषर् युनिट अलभप्रेत है, जजसके पास घरेिू षवनिटदषष् ट रोगाणुमुक् त, षवनिटदषष् ट रोगाणु सटहष् णु और षवनिटदषष् ट रोगाणु प्रनतरोिी स् टॉक का उत्‍ पादि करिे के प्रयोजि के लिए, रोग काररत करिे वािे रोगाणु से मुक् त स् थापि है; (ङि) “प्रचािक” से ऐसा कोई व् यजक् त या िम ष अलभप्रेत है, जो तटीय जिकृषर् के क्रियाकिाप के प्रचािि में िगा हुआ है; (ङग) “स् वामी”, क्रकसी तटीय जिकृषर् यूनिट के संबंि में निम् िलिखित38 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— सजम् मलित है— (i) उसके षवधिक उत्तराधिकारी या अलभकताष; और (ii) प्रचािक, बंिकदार, अिुज्ञजप् तिारी जजसके अंतगतष उप अिुज्ञजप् तिारी भी है या ऐसे तटीय जिकृषर् यूनिट के वास् तषवक कब् जे में कोई अन्य व् यजक् त; (ङघ) “भेर्जीय रूप में सक्रिय पदाथ ष या रोगाणुरोिी अलभिमक” से प्राकृनतक रूप से होिे वािे अद्षि लसथं ेटटक या लसथं ेटटक पदाथ ष अलभप्रेत है जो वीबो सांरता में सूक्ष्म जीवों की वद्ृ धि को समाप् त करिे या रोकिे के रोगाणुरोिी क्रियाकिाप प्रदलशतष करता है;’; (vi) िंड (छ) के पश् चात ् निम् िलिखित िंड अंत:स् थाषपत क्रकया जाएगा, अथाषत:् — ‘(ज) “षवनिटदषष् ट रोगाणुमुक् त” या “षवनिटदषष् ट रोगाणु प्रनतरोिी” अथवा “षवनिटदषष् ट रोगाणु सटहष् णु” से ऐसे रोगाणुओं से मुक् त, प्रनतरोिी या सटहष् णु अलभप्रेत है जो पश ु स् वास् ् य के लिए षवश् व संगठि द्वारा सूचीबद्ि क्रकया जाए या केन्र ीय सरकार द्वारा अधिसूधचत कोई अन् य रोगाणु है, जो तटीय जिकृषर् में प्रयुक् त अभ् यथी प्रजानतयों के लिए षवनिटदषष् ट हैं; (झ) “राज् य” में संघ राज् यिेत्र सजम् मलित है ।’। िारा 4 का 3. मूि अधिनियम की िारा 4 में,— संशोिि । (अ) उपिारा (3) में,— (i) िंड (ग) में “समुर षवकास षवभाग” शब् दों के स् थाि पर “प्ृ वी षवज्ञाि मंत्रािय” शब् द रिे जाएंगें ; (ii) िंड (घ) में, “पयाषवरण और वि मत्रं ािय” शब् दों के स् थाि पर “पयाषवरण, वि और जिवायु पररवतिष मंत्रािय” शब् द रिें जाएंगे; (iii) िंड (ङ) में, “कृषर् मंत्रािय” शब् दों के स्थाि पर “कृषर् और क्रकसाि कल् याण मंत्रािय” शब् द रिे जाएंगे ; (iv) िंड (च) में, “वाखणज् य मंत्रािय” शब् दों के स् थाि पर “वाखणज् य और उद्योग मंत्रािय” शब् द रिे जाएंगे; (v) िंड (च) के पश् चात ् निम् िलिखित िंड अंत:स् थाषपत क्रकया जाएगा, अथाषत ् :— “(चक) केन्र ीय सरकार के मछिी पािि, पशुपािि और डेयरी मंत्रािय का एक प्रनतनिधि ;”; (vi) िंड (छ) के स्थाि पर निम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(छ) प्रत्‍येक तटीय राज्य और संघ राज्यिेत्र का प्रनतनिधित्‍व करिे के लिए एक सदस्य;”; (vii) िंड (ज) का िोप क्रकया जाएगा । (आ) उपिारा (3) के पश्चात ् निम्िलिखित उपिारा अंत:स्थाषपत की जाएगी, अथाषत ् :—vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 39 “(3क) जब अध्यि का पद ररक्त हो जाता है, तो केंरीय सरकार उक्त पद पर िए पदिारी की नियुजक्त करिे तक, प्राधिकरण के क्रकसी सदस्य को अध्यि की ऐसी शजक्तयों का प्रयोग करिे और ऐसे कृत्‍य करिे के लिए, जो षवटहत क्रकए जाएं, िामनिटदषष्ट कर सकेगी ।”। 4. मूि अधिनियम की िारा 7 की उपिारा (2) के स् थाि पर निम् िलिखित उपिारा िारा 7 का रिी जाएगी, अथाषत:्— संशोिि । “(2) यटद अध् यि, प्राधिकरण के क्रकसी अधिवेशि में उपजस्थ त होिे में असमथष है, तो इस निलमत्त अध् यि द्वारा िामनिटदषष् ट प्राधिकरण का कोई अन्य सदस् य तथा अध् यि और िामनिटदषष् ट सदस् य दोिों की अिुपजस् थनत में, उस अधिवेशि में उपजस् थत सदस् यों द्वारा चुिा गया कोई अन् य सदस् य उस अधिवेशि की अध् यिता करेगा ।”। 5. मूि अधिनियम की िारा 7 के पश् चात ् निम् िलिखित िारा अंत:स् थाषपत की िई िारा 7क का जाएगी, अथाषत:्— अंत:स् थापि । “7क. (1) इस निलमत्त बिाए गए नियमों के अिीि प्राधिकरण समय-समय पर प्राधिकरण की कृत्‍यों के दि निवहष ि के लिए यथावश्यक सलमनतयों का गठि कर सकेगा । सलमनतयां (2) प्रत्‍येक सलमनत ऐसे व्यजक्तयों की संख्या से लमिकर बिेगी तथा ऐसी शतों और निबिं िों के अिीि रहते हुए ऐसे कृत्‍य करेगी, जैसा षवटहत क्रकया जाए ।”। 6. मूि अधिनियम की िारा 9 के पश्चात ् निम्िलिखित िारा अंतःस्थाषपत की िई िारा 9क का जाएगी, अथाषत ् :— अंतस्थापि । “9क. (1) केंरीय सरकार, प्राधिकरण का सधचव होिे के लिए ऐसे रैंक के क्रकसी प्राधिकरण का सधचव । अधिकारी को, जो वह उपयुक्त समझे, ऐसी रीनत में और ऐसे निबंििों और शतों के अिीि रहते हुए, जो षवटहत क्रकए जाएं, नियुक्त कर सकेगी । (2) सधचव, प्राधिकरण के मुख्य कायकष ारी अधिकारी के रूप में काय ष करेगा, जो निम्िलिखित के लिए उत्तरदायी होगा— (क) प्राधिकरण के टदि-प्रनतटदि के प्रशासि ; (ि) प्राधिकरण के परामश ष से प्राधिकरण की काय ष योजिाओं के लिए प्रस्ताव मांगिा ; (ग) प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत काय ष योजिाओं और षवनिश्चयों का क्रियान्वयि ; (घ) यह सुनिजश्चत करिा क्रक प्राधिकरण के काय ष उपयोक्ताओं की अपेिाओं के अिुसार षवलशष्टतया उिके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की पयाषप्तता और लिए गए समय के संबंि में क्रकए जाते हैं ; (ङ) प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का षववरण तैयार करिा तथा बजट का निष्पादि ; (च) केन्रीय सरकार और प्राधिकरण की सलमनतयों के साथ समन्वय ; (छ) सभी मामिों में प्राधिकरण का षवधिक रूप से प्रनतनिधित्‍व । (3) सधचव, प्रत्‍येक वर् ष निम्िलिखित के अिुमोदि के लिए प्राधिकरण को40 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— प्रस्तुत करेगा,— (क) पूव ष वर् ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकिापों को समाषवष्ट करिे वािी सािारण ररपोटष ; (ि) काय ष के कायिष म ; (ग) पूव ष वर् ष के लिए वाषर्कष िेिे ; और (घ) आगामी वर् ष के लिए बजट । (4) सधचव, प्राधिकरण के अिुमोदि के पश्चात ् केन्रीय सरकार को सािारण ररपोटष और कायिष म अग्रेषर्त करेगा और सािारण ररपोटष को प्रकालशत कराएगा । (5) सधचव, प्राधिकरण के अधिकाररयों और अन्य कमषचाररयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रिेगा । (6) सधचव, प्राधिकरण के सभी षवत्तीय व्ययों का अिुमोदि करेगा और केन्रीय सरकार को प्राधिकरण के क्रियाकिापों की ररपोटष भेजेगा ।”। िारा 11 का 7. मूि अधिनियम की िारा 11 में,— संशोिि । (अ) उपिारा (1) में,— (i) िंड (क) और िंड (ि) में, “जिकृषर् िामों” शब्दों के स्थाि पर “तटीय जिकृषर् यूनिटों” शब्द रिें जाएंगे ; (ii) िंड (ग) में, “िामों” शब्द के स्थाि पर “यूनिटों” शब्द रिा जाएगा ; (iii) िंड (घ) के स्थाि पर निम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(घ) क्रकसी तटीय जिकृषर् यूनिट को, जो प्रदर्ू ण काररत कर रही है, ऐसी यूनिट के अधिभोगी की सुिवाई के पश्चात ् हटािे या ढहािे का आदेश देिा ;”; (iv) िंड (घ) के पश्चात ् निम्िलिखित िंड अंतःस्थाषपत क्रकए जाएंगे, अथाषत ् :— “(घक) जि अंचिीकरण और जि प्रनतधचत्रण के लिए पयाषवरणीय रूप से िारणीय तटीय जिकृषर् सटहत, जैसा क्रक केन्रीय सरकार द्वारा अधिसूधचत क्रकया जाए, ऐसे कायिष मों की योजिा और निष्पादि के माध्यम से ऐसे िेत्र में, जो षवटहत क्रकया जाए क्रकसी तटीय जिकृषर् की संख्या, प्रजानतयों और पद्िनत को षवनियलमत या प्रनतबद्ि करिा ; (घि) तटीय जिकृषर् या तटीय पयाषवरण के िुकसाि की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए तटीय जिकृषर् में प्रयुक्त प्रोबायोटटक्स, धचक्रकत्‍सा और ऐसे अन्य निवेश सटहत तटीय जिकृषर् निषवशों, जो षवटहत की जाए, के मािकों को नियत या अंगीकृत करिा, सत्‍याषपत, मािीटर, षवनियलमत या प्रनतषर्द्ि करिा ; (घग) बीमारी स े मुजक्त सुनिजश्चत करिे के लिए जैव सुरिा और निकट रोग निगरािी के साथ ऐसी यूनिटों में कायाषजन्वत क्रकए जािे वाि े तटीय जिकृषर् क्रियाकिापों सटहत तटीय जिकृषर् निवेशों के मािकों को ऐसी रीनत में जो षवटहत की जाए, नियत या अंगीकृत करिा, सत्‍याषपत,vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 41 मािीटर, नियलमत या प्रनतषर्द्ि करिा ; (घघ) तटीय जिकृषर् यूनिट के बटहःस्राव के उत्‍सजिष या निस्सारण के लिए मािक नियत या अंगीकृत करिा : परंतु ऐसे स्रोतों के बटहःस्राव के उत्‍सजिष या निस्सारण की क्वालिटी या संरचिा को ध्याि में रिते हुए लभन्ि-लभन्ि तटीय जिकृषर् यूनिट के लिए लभन्ि-लभन्ि उत्‍सजषि या निस्सारण मािक नियत क्रकए जा सकेंगे ; (घङ) तटीय जिकृषर् से संबंधित मामिों की बाबत सूचिा एकत्रत्रत करिा और उसका प्रसार करिा ;”; (आ) उपिारा (2) में, “िाम”ष शब्द के स्थाि पर, जहां व े आते हैं, “यूनिट” शब्द रिा जाएगा ; 8. मूि अधिनियम िारा 12 में,— िारा 12 का संशोिि । (क) “भूलम, ताि, बाडे या अहात”े शब्दों के स्थाि पर, जहां वे आते हैं, “यूनिट” शब्द रिा जाएगा ; (ि) परंतुक के पश्चात ् निम्िलिखित परंतुक स्थाषपत क्रकए जाएंगे, अथाषत ् :— “परंतु यह और क्रक पहिे परंतुक के अिीि सूचिा की अपेिा का प्राधिकरण द्वारा ऐस े मामिों में और ऐस े कारणों स े जो अलभलिखित क्रकए जाए ं अधित्‍याग क्रकया जा सकेगा, जैसा वह उधचत समझे : परंतु यह और भी क्रक स्वामी, ऐसी रीनत में जो षवटहत की जाए नििाषररत क्रकए गए, ढहािे के व्यय और पयाषवरण को िुकसाि की िागत, यटद कोई हो का संदाय करिे के लिए दायी होगा ।”। 9. मूि अधिनियम की िारा 12 के पश्चात ् निम्िलिखित िारा अंतःस्थाषपत की िई िारा 12क का जाएगी, अथाषत ्:— अंतःस्थापि । “12क. प्राधिकरण क्रकसी तटीय जिकृषर् क्रियाकिाप में निम् िलिखित के कनतपय उपयोग को आदेश द्वारा प्रनतषर्द्ि कर सकेगा,— सामधग्रयों का प्रनतर्ेि । (क) ऐसे भेर्जीय रूप से सक्रिय पदाथष, रोगािुरोिी अलभकमकष और अन् य सामग्री जो मािव स् वास् ् य को िुकसाि काररत करे, जैसा क्रक षवटहत क्रकया जाए; या (ि) ऐसे पदाथ,ष अलभकमकष या सामग्री, जो िंड (क) के अिीि षवनिटदषष् ट क्रकए जाएं, को अंतषवष्ष ट करिे वािे जिकृषर् निवेश।”। 10. मूि अधिनियम की िारा 13 में,— िारा 13 का संशोिि । (i) उपिारा (1) में “िाम”ष शब्द के स्थाि पर “यूनिट” शब्द रिा जाएगा ; (ii) उपिारा (3) में निम्िलिखित परंतुक अंतःस्थाषपत क्रकया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु प्राधिकरण सरकार द्वारा आबंटटत या सौंपी गई भूलम पर तटीय जिकृषर् यूनिट चिािे के लिए रजजस्रीकरण प्रमाणपत्र, ऐसी प्रक्रिया के अिीि और ऐसी अवधि के लिए, जो षवटहत की जाए, क्रकंतु यथाजस्थनत, िंड (क) या िंड (ि) के अिीि षवनिटदषष्ट अवधि से अिधिक के लिए जारी कर सकेगा ।”;42 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (iii) उपिारा (4), उपिारा (5) और उपिारा (6) में “िाम”ष शब्द, जहां-कहीं वह आता है, के स्थाि पर “तटीय जिकृषर् यूनिट” शब्द रिे जाएंगे ; (iv) उपिारा (7) के स्थाि पर, निम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(7) ऐसे िाम ष की दशा में, जजसमें दो हेक्टेयर से अधिक जिमग्ि िेत्र और कोई अन्य तटीय जिकृषर् यूनिट समाषवष्ट है, तटीय जिकृषर् से संबंधित कोई क्रियाकिाप आरंभ करिे हेतु रजजस्रीकरण के लिए उपिारा (5) के अिीि क्रकसी आवेदि पर तब तक षवचार िहीं क्रकया जाएगा, जब तक प्राधिकरण का ऐसी जांच करिे, जो वह ठीक समझे, के पश्चात ् यह समािाि िहीं हो जाता है क्रक ऐसी तटीय जिकृषर् यूनिट का रजजस्रीकरण तटीय पयाषवरण के लिए हानिकर ि हो ।”। (v) उपिारा (8) में 16 टदसबं र, 2005 से,— (अ) िंड (क) और िंड (ि) के स्थाि पर निम्िलिखित िंड रिे जाएंगे, अथाषत ् :— “(क) पाररजस्थनतकी संवेदीजोि या भ-ू आकृनत षवशेर्ताओं वािे िेत्रों में कोई तटीय जिकृषर् िहीं की जाएगी; (ि) कोई तटीय जिकृषर्, अण्डज उत्‍पषत्तशािा, केन्रक प्रजिि केन्र और ब्रूड स्टाक बहुगुणि केन्र के लसवाय समुर की दशा में, गैर षवकास िेत्र में तथा संकरी िंडी, िटदयों और पष्ृ ठ सागरिंड की दशा में मध्यवती िेत्र में िहीं की जाएगी ; (ग) समुरी अतणृ कृषर्, पेि कृषर्, राफ्ट कृषर् और केज कृषर् क्रियाकिाप के लसवाय कोई तटीय जिकृषर्, तटीय षवनियमि जोि के भीतर संकरी िाडी, िटदयों और पष्ृ ठ सागरिंड में िहीं की जाएगी :”। (आ) स्पष्टीकरण के स्थाि पर निम्िलिखित स्पष्टीकरण रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘स्पष्टीकरण—इस उपिारा के प्रयोजिों के लिए,— (i) “उच्च ज्वार सीमा” से भूलम पर उस स्थाि तक वह सीमा अलभप्रेत है, जजस तक वहृ त ज्वार के दौराि अधिकतम जि सीमा पहुंचती है ; (ii) “पाररजस्थनतकी संवेदीजोि”, “भू-आकृनत षवशेर्ताएं”, “गैर षवकास िेत्र”, “मध्यवती िेत्र”, “तटीय षवनियमि िेत्र”, का वही अथष होगा जो उिका पयाषवरण (संरिण) अधिनियम, 1986 के अिीि 1986 का 29 जारी तटीय षवनियमि िेत्र अधिसूचिा में यथापररभाषर्त है ।’; (vi) उपिारा (9) में “िाम”ष शब्द, जहां-कहीं वह आता है, के स्थाि पर “यूनिट” शब्द रिा जाएगा ; (vii) उपिारा (10) में,— (क) “िाम”ष शब्द, के स्थाि पर “तटीय जिकृषर् यूनिट” शब्द रिाvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 43 जाएगा; (ि) निम्िलिखित परंतुक अंतःस्थाषपत क्रकया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु प्राधिकरण, िवीकरण के लिए आवेदि करिे में षविंब का रजजस्रीकरण के िवीकरण के लिए ऐसी िीस, जो षवटहत की जाए, के संदाय के अिीि रहते हुए माि कर सकेगा ।” ; (viii) उपिारा (11) में दोिों स्थािों पर “िाम”ष शब्द, जहां वह आता है, के स्थाि पर “तटीय जिकृषर् यूनिट” शब्द रिे जाएंग;े (ix) उपिारा (11) के पश्चात ् निम्िलिखित उपिाराएं अंतःस्थाषपत की जांएगी, अथाषत ् :— “(12) प्राधिकरण, इस िारा के अिीि जारी रजजस्रीकरण प्रमाणपत्र में ऐसी रीनत में, जो षवटहत की जाए, िेरिार, संशोिि या उपांतरण कर सकेगा । (13) इस अधिनियम के अिीि जारी रजजस्रीकरण प्रमाणपत्र के षवरूषपत या षवकृत या िो जािे की दशा में, प्राधिकरण ऐसी िीस का और ऐसी रीनत में, जो षवटहत की जाए, सदं ाय करिे पर अिुकृनत प्रमाणपत्र अिुदत्त कर सकेगा।”। 11. मूि अधिनियम की िारा 13 के पश्चात ् निम्िलिखित िारा अंतःस्थाषपत की िई िारा 13क जाएगी, अथाषत ् :— का अंतःस्थापि । “13क. (1) प्राधिकरण, आदेश द्वारा क्रकसी जजिे में प्राधिकरण या राज्य अधिकाररयों का प्राधिकार । सरकार या केन्रीय सरकार में मत्‍स्य सहायक निदेशक की पंजक्त से अन्यूि पंजक्त के क्रकसी अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसी शजक्त का प्रयोग करिे या ऐसे कतव्ष यों का निवहष ि करिे और ऐसे कृत्‍यों का पािि करिे के लिए, जो उस आदेश द्वारा षवनिटदषष्ट क्रकए जाएं, प्राधिकृत कर सकेगा । (2) केन्रीय सरकार, अधिसूचिा द्वारा, प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्रीय सरकार के भारत सरकार के अवर सधचव से अन्यूि पंजक्त के क्रकसी अधिकारी को इस अधिनियम के अिीि अधिरोषपत शाजस्तयों के न्यायनिणषयि के लिए न्यायनिणाषयक अधिकारी के रूप में कृत्‍य करिे के लिए प्राधिकृत कर सकेगी । (3) केन्रीय सरकार, अधिसूचिा द्वारा, प्राधिकरण या राज्य सरकार या केन्रीय सरकार के भारत सरकार के उप सधचव से अन्यूि की पंजक्त के क्रकसी अधिकारी को, अपीि प्राधिकारी के रूप में कृत्‍य करिे के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो न्यायनिणाषयक अधिकारी द्वारा पाररत आदेश की पुजष्ट, उसमें िेरिार करिे या उस े अपास्त कर सकेगा । (4) न्यायनिणाषयक अधिकारी या अपीि प्राधिकारी को इस अधिनियम के अिीि अपिे कृत्‍यों का निवहष ि करि े के प्रयोजि के लिए वही शजक्तयां होंगी, जो निम्िलिखित मामिों के संबंि में क्रकसी वाद का षवचारण करत े समय लसषवि प्रक्रिया 1908 का 5 संटहता, 1908 के अिीि लसषवि न्यायािय में निटहत हैं, अथाषत:्— (क) क्रकसी व्यजक्त को बुिािा और उस े हाजजर करािा ; (ि) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश क्रकया जािा ;44 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (ग) क्रकसी िोक अलभिेि या दस्तावेज या ऐसे अलभिेि या दस्तावेज की प्रनत की क्रकसी कायाषिय से अध्यपेिा करिा ; (घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करिा ; (ङ) क्रकन्हीं साक्षियों या दस्तावेजों की परीिा के लिए कमीशि जारी करिा। (5) न्यायनिणाषयक अधिकारी या अपीि प्राधिकारी को दंड प्रक्रिया संटहता, 1973 की िारा 345 और िारा 346 के प्रयोजिों के लिए लसषवि न्यायािय समझा 1974 का 2 जाएगा ।”। िारा 14 के स्थाि 12.मूि अधिनियम की िारा 14 के स्थाि पर निम्िलिखित िाराएं रिी जाएंगी, पर िई िारा 14 अथाषत ् :— तथा िारा 14क का प्रनतस्थापि । अधिनियम के “14. जहां कोई व्यजक्त, या इस अधिनियम के उपबंिों या तद्िीि बिाए गए उपबंिों के क्रकन्हीं नियमों या षवनियमों या तद्िीि जारी क्रकन्हीं मागदष शकष लसद्िान्तों या उल्िंघि में तटीय अधिसूचिाओं के उल्िंघि में तटीय जिकृषर् या पारंपररक तटीय जिकृषर् करता है जिकृषर् करिे के लिए शाजस्त । अथवा तटीय जिकृषर् या पारंपररक तटीय जिकृषर् करिा काररत करता है तो िारा 13क के अिीि प्राधिकृत अधिकारी निम्िलिखित सभी या कोई कारषवाई करेगा, अथाषत ् :— (क) तटीय जिकृषर् यूनिट में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीनत में, जो षवटहत की जाए, क्रकसी कायकष िाप का नििंबि या रोकिा ; (ि) िीचे दी गई सारणी में यथाषवनिटदषष्ट शाजस्त का अधिरोपण ; (ग) क्रकसी ढांचे का हटािा या ढा देिा ; (घ) उस पर िडी िसि को िष्ट करिा ; (ङ) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीनत में, जो षवटहत की जाए, रजजस्रीकरण का नििंबि या रद्द करिा । सारणी िम तटीय अपराि शाजस्त सं. जिकृषर्/ प्रनतषर्द्ि सामधग्रयों का उपयोग पहिी बार अपराि दसू री बार तीसरी बार अपराि और पश्चातवती अपराि (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 िाम ष अरजजस्रीकरण जिमग्ि िेत्र के जिमग्ि िेत्र जिमग्ि िेत्र प्रनत हेक्टेयर (या के प्रनत के प्रनत हेक्टेयर के भाग) हेक्टेयर (या हेक्टेयर (याvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 45 के लिए दस हजार हेक्टेयर के हेक्टेयर के रुपए भाग) के लिए भाग) के लिए पंरह हजार पच्चीस हजार रुपए रुपए अरजजस्रीकरण जिमग्ि िेत्र के जिमग्ि िेत्र जिमग्ि िेत्र से लभन्ि प्रनत हेक्टेयर (या के प्रनत के प्रनत अधिनियम के हेक्टेयर के भाग) हेक्टेयर (या हेक्टेयर (या उपबंिों, नियमों, के लिए पांच हजार हेक्टेयर का हेक्टेयर के षवनियमों, रुपए भाग) के लिए भाग) के लिए टदशानिदेशों तथा दस हजार पंरह हजार अधिसूचिाओ ं का रुपए रुपए अििुपािि । 2 अण्डज अरजजस्रेशि पचास हजार रुपए पचहत्तर हजार एक िाि उत्‍पषत्तशािा, रुपए रुपए ब्रूड स्टाक बहुगुणि केन्र, केन्रक प्रजिि केन्र या ऐसी अन्य तटीय जिकृषर् यूनिटें । अरजजस्रीकरण पच्चीस हजार रुपए पचास हजार एक िाि से लभन्ि रुपए रुपए अधिनियम, नियमों, षवनियमों, टदशानिदेशों, अधिसूचिाओ ं का अििुपािि 3 िारा 12क िारा 12क के पचास हजार रुपए पचहत्तर हजार एक िाि के अिीि िंड (क) या रुपए रुपए प्रनतषर्द्ि िंड (ि) के सामग्री का उपबंिों का उपयोग । उल्िंघि । 14क. (1) न्यायनिणाषयक अधिकारी के क्रकसी आदेश से व्यधथत व्यजक्त आदेश अपीि । क्रकए जािे की तारीि से तीस टदि के भीतर अपीि प्राधिकारी को अपीि कर सकेगा : परंतु अपीि प्राधिकारी तीस टदि की उक्त अवधि के अवसाि के पश्चात ् की गई क्रकसी अपीि को क्रकंतु पूवोक्त तारीि से िब्बे टदि के अवसाि से पूव ष ग्रहण कर सकेगा यटद उसका यह समािाि हो जाता है क्रक अपीिाथी को समय पर अपीि46 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िाइि करिे से निवाररत करिे के पयाषप्त कारण थे । (2) इस िारा के अिीि कोई अपीि, अपीि प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण िहीं की जाएगी जब तक क्रक अपीिाथी िे अपीि िाइि करिे के समय जजस आदेश के षवरुद्ि अपीि की गई है, के अिीि संदेय शाजस्त की रकम को जमा िहीं कर टदया हो : परंतु इस निलमत्त अपीिाथी द्वारा क्रकए गए आवेदि पर अपीि प्राधिकारी का यटद यह मत है क्रक इस उपिारा के अिीि क्रकया जािे वािा नििेप अपीिाथी को असम्यक् कटठिाई उत्‍पन्ि करेगा तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे नििेप को या तो त्रबिा क्रकसी शत ष या ऐसी शत ष के अिीि रहते हुए जो वह अधिरोषपत करिा उधचत समझे, अलभयुजक्त प्रदाि कर सकेगा । (3) उपिारा (1) के अिीि क्रकसी अपीि की प्राजप्त पर अपीि प्राधिकारी ऐसी जांच करिे के पश्चात ् , जो वह उपयुक्त समझे, और संबद्ि पिकारों को सुिे जािे का युजक्तयुक्त अवसर प्रदाि करिे के पश्चात ् जजस आदेश के षवरुद्ि अपीि की गई है, की पुजष्ट कर सकेगा, उपातं ररत कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा, और— (क) यटद उपिारा (2) के अिीि शाजस्त के माध्यम से जमा की जाि े वािी रालश अपीि प्राधिकारी द्वारा संदत्त क्रकए जािे के लिए निदेश दी गई शाजस्त से अधिक है तो ऐसी अधिक रकम का अपीिाथी को प्रनतदाय कर टदया जाएगा ; या (ि) यटद अपीि प्राधिकारी शाजस्त अधिरोषपत करिे के आदेश को अपास्त कर देता है तो शाजस्त के माध्यम से जमा की गई संपूण ष रालश का अपीिाथी को प्रनतदाय कर टदया जाएगा । (4) इस िारा के अिीि अपीि प्राधिकारी का षवनिश्चय अंनतम होगा ।”। िई िारा 22क 13. मूि अधिनियम की िारा 22 के पश्चात ् निम्िलिखित िारा अंत:स्थाषपत की का अंत:स्थापि । जाएगी, अथाषत ् :— िच ष और शाजस्त “22क. कोई िच,ष जो शोध्य है और संदत्त िहीं है, जैसा क्रक इस अधिनियम के बकाया का भू- द्वारा या उसके अिीि उपबिं क्रकया गया है तथा कोई रालश, जजसका िारा 14 के राजस्व के बकाया अिीि शाजस्त के रूप में वसूिे जािे का निदेश टदया गया है क्रक ऐसी रीनत में के रूप में वसूिा जािा । वसूििीय जाएगी जैसे भू-राजस्व के बकाया की, की जाती है ।”। िारा 24 का 14. मूि अधिनियम की िारा 24 की उपिारा (2) में,— संशोिि । (i) िंड (क) के पश्चात ् निम्िलिखित िंड अंत:स्थाषपत क्रकया जाएगा, अथाषत ् :— “(कक) िारा 4 की उपिारा (3क) के अिीि िामनिटदषष्ट सदस्य द्वारा प्रयोग की जािे वािी शजक्तयां और पािि क्रकए जािे वािे कृत्‍य ;”। (ii) िंड (ि) के पश्चात ् निम्िलिखित िंड अंतःस्थाषपत क्रकए जाएंगे, अथाषत ् :— “(िक) िारा 7क की उपिारा (1) के अिीि सलमनतयों के गठि की रीनत ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 47 (िि) िारा 7क की उपिारा (2) के अिीि सलमनतयों में व्यजक्तयों की संख्या, उिके कृत्‍य और सलमनतयों की निबंिि और शतें ; (िग) िारा 9क की उपिारा (1) के अिीि सधचव की नियुजक्त की रीनत और नियुजक्त के निबंिि और शतें ; (िघ) िारा 11 की उपिारा (1) के िंड (घक) के अिीि वह िेत्र जजसमें प्राधिकरण क्रकसी तटीय जिकृषर् की संख्या, प्रजानतयों और ढंग को षवनियलमत या प्रनतषर्द्ि कर सकेगा ; (िङ) िारा 11 की उपिारा (1) के िंड (घि) के अिीि तटीय जिकृषर् में उपयोग क्रकए गए अन्य इिपुट ; (िच) िारा 11 की उपिारा (1) के िंड (घग) के अिीि तटीय जिकृषर् यूनिट के प्रमाणि, मािीटरी और षवनियमि की रीनत तथा जैव सुरिा के साथ तटीय जिकृषर् कायकष िापों को करिे की रीनत और तटीय जिकृषर् यूनिटों में रोगों से मुजक्त सुनिजश्चत करिे के लिए निकटता से रोग निगरािी ; (iii) िंड (ङ) में “उस िारा के अिीि क्रकसी तटीय जिकृषर् भूलम, ताि, बाड े या आहाते” शब्दों के स्थाि पर, “क्रकसी तटीय जिकृषर् यूनिट” शब्द रिे जाएंग े ; (iv) िंड (च) के पश्चात ् निम्िलिखित िंड अंतःस्थाषपत क्रकए जाएंगे, अथाषत ् :— “(चक) िारा 12 के तीसरे परंतुक के अिीि पयाषवरण को िुकसाि की िागत के नििाषरण की रीनत ; (चि) िारा 12क के िंड (क) के अिीि ऐसी अन्य सामग्री का प्रनतर्ेि, जो मािव स्वास््य को िुकसाि पंहुचा सकती है ; (चग) िारा 13 की उपिारा (3) के परंतुक के अिीि प्रक्रिया और अवधि ;”; (v) िंड (ञ) में “वािी िीस” शब्द के पश्चात ् “और उसके परंतुक के अिीि रजजस्रीकरण के िवीकरण की िीस” शब्द अंतःस्थाषपत क्रकए जाएंगे ; (vi) िंड (ञ) के पश्चात ् निम्िलिखित िंड अंतःस्थाषपत क्रकए जाएंगे, अथाषत ् :— “(ञक) िारा 13 की उपिारा (12) के अिीि रजजस्रीकरण प्रमाणपत्र में िेरिार, संशोिि और उपांतरण करिे की रीनत ; (ञि) िारा 13 की उपिारा (13) के अिीि अिुकृनत प्रमाणपत्र अिुदत्त करिे के लिए िीस और अिुदत्त करिे की रीनत ; (ञग) िारा 14 के िंड (क) के अिीि क्रकसी तटीय जिकृषर् यूनिट में कायकष िाप के नििंबि या रोकिे की अवधि और रीनत ; (ञघ) िारा 14 के िंड (ङ) के अिीि रजजस्रीकरण के नििंबि या रद्द करिे की अवधि और रीनत ;”। 15 .मूि अधिनियम की िारा 25 की उपिारा (2) के िडं (घ) में “िाम”ष शब्द के िारा 25 का संशोिि । स्थाि पर “यूनिट” शब्द रिा जाएगा ।48 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 27 का 16. मूि अधिनियम की िारा 27 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) के स्थाि पर निम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(1) पयाषवरण (संरिण) अधिनियम, 1986 की िारा 3 की उपिारा (2) 1986 का 29 के िंड (v) या पयाषवरण (संरिण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के िंड (घ) में अंतषवष्ष ट क्रकसी बात के होते हुए भी भारत सरकार के पयाषवरण, वि और जिवायु पररवतिष मंत्रािय द्वारा उक्त पयाषवरण (संरिण) अधिनियम, 1986 के अिीि प्रदत्त शजक्तयों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचिा में प्रनतषर्द्ि कायकष िापों से व्यौहार करिे वािे पैरा के अंनतम उपपैरा के पश्चात ् निम्िलिखित परंतुक अंत:स्थाषपत क्रकया जाएगा और सदैव 19 िरवरी, 1991 से अंत:स्थाषपत क्रकया गया समझा जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु इस पैरा में अंतषवष्ष ट कोई बात तटीय जिकृषर् को िागू िही ं होगी ।”; (ि) उपिारा (2) में “िाम”ष शब्द का िोप क्रकया जाएगा । िई िारा 28 का 17. मूि अधिनियम की िारा 27 के पश्चात ् निम्िलिखित िारा अंतःस्थाषपत की अंतःस्थापि । जाएगी, अथाषत ् :— कनतपय उपबंिों “28. (1) जहां इस अधिनियम के अिीि तटीय जिकृषर् और उससे संबंधित और संशोििों का कायकष िापों को रजजस्रीकरण प्रदाि क्रकया गया है तब पयाषवरण (संरिण) अधिनियम, भूतििी 1986 की िारा 3 की उपिारा (2) के िंड (v) या पयाषवरण (संरिण) नियम, 1986 1986 का 29 षवधिमान्यकरण। के नियम 5 के उपनियम (3) के िंड (घ) या तत्‍समय प्रवत्तृ क्रकसी षवधि में अंतषवष्ष ट क्रकसी बात के होते हुए भी,— (i) इस अधिनियम के अिीि अिुदत्त रजजस्रीकरण अलभभावी और सदैव षवधिमान्य रहेगा ; (ii) पयाषवरण (संरिण) अधिनियम, 1986 के अिीि जारी तटीय 1986 का 29 षवनियमि जोि अधिसूचिा या द्वीप तटीय षवनियमि जोि अधिसूचिा के अिीि ऐसी तटीय जिकृषर् और उससे संबंधित क्रियाकिाप अिुज्ञात कायषकिाप रहेंगे ; (iii) इस अधिनियम के अिीि तटीय जिकृषर् और उससे संबद्ि कायकष िापों के लिए अिुदत्त सभी रजजस्रीकरण िागू नियमों, षवनियमों और पयाषवरण (संरिण) अधिनियम, 1986 के अिीि समय-समय पर जारी 1986 का 29 अधिसूचिाओं के अिीि षवधिमान्य अिुज्ञा होगी । (2) िारा 13 की उपिारा (1) के उपबंि और उपिारा (8) के उपबंि जैसा क्रक तटीय जिकृषर् प्राधिकरण (संशोिि) अधिनियम, 2023 द्वारा 16 टदसंबर, 2005 स े भूतििी रूप स े संशोधित की गई है, का सभी प्रयोजिों के लिए सदैव प्रभाव समझा जाएगा मािो की वह सभी ताजववक समय पर प्रवत्तृ थी और तदिुसार,— (i) क्रकसी भी न्यायािय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के निणयष , डडिी या आदेश में अंतषवष्ष ट क्रकसी बात के होते हुए भी उक्त उपबंिों के अिुसार तात्‍पनयषत या की गई कोई कारषवाई या की गई कोई बात या उक्त उपबंिों केvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 49 अिुसार की गई समझी जाएगी और सभी प्रयोजिों के लिए षवधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी मािो उक्त उपबंि सभी ताजत्‍वक समयों पर प्रवत्तृ थे ; (ii) उक्त उपबंिों के अिुसार की गई क्रकसी कारषवाई या क्रकसी कारषवाई का िोप क्रकए जाि े के लिए कोई बात या अन्य कायवष ाटहयां क्रकसी न्यायािय में संजस्थत िहीं की जाएंगी या िहीं रिी जाएंगी या जारी िहीं रहेंगी ; और (iii) क्रकसी भी न्यायािय द्वारा क्रकसी तटीय जिकृषर् कायकष िाप को हटािे या बन्द करिे या उससे संबंधित क्रकसी ढांचे को धगरािे के लिए या उक्त उपबंिों के अिुसरण में की गई क्रकसी कारषवाई या बात या ि की गई बात के संबंि में कोई डडिी या आदेश या निदेश का प्रवतषि िहीं क्रकया जाएगा, जैसे क्रक िारा 13 की उपिारा (1) के उपबंि तथा उपिारा (8) में क्रकए गए संशोिि सभी ताजववक समयों से प्रवत्तृ रहे हों ।”। __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 51 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संखयांक 7) [29 मार्,च 2025] वित्तीय िर् च 2025-2026 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापिाओं को प्रभािी करि े के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा छिम्िलिखित रूप में यह अधिछियलमत हो :— अध्याय 1 प्रारंलभक 1. (1) इस अधिछियम का संक्षिप्त िाम ववत्त अधिछियम, 2025 है । संक्षिप्त िाम और प्रारंभ । (2) इस अधिछियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके लसवाय,— (क) िारा 2 से िारा 91, िारा 104 से िारा 120, िारा 125 और िारा 136, 1 अप्रैि, 2025 को प्रवत्तृ होंगी ; (ि िारा 121 से िारा 124 और िारा 126 से िारा 134, उस तारीि को प्रवत्तृ होगी, जो केन्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा, छियत करे ।52 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अध्याय 2 आय-कर की दरें आय-कर । 2. (1) उपिारा (2) और उपिारा (3) के उपबंिों के अिीि रहत े हुए, 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष के लिए आयकर-, पहिी अिुसूची के भाग 1 में ववछिर्दषष्ट दरों से प्रभाररत ककया जाएगा और ऐस े कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीछत से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा । (2) उि दशाओं में, जजिमें पहिी अिुसूची के भाग 1 का पैरा क िाग ू होता है, या उि दशाओं में, जहां आय, आय-कर अधिछियम, 1961 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् 1961 का 43 आय-कर अधिछियम कहा गया है) की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष है, और जहां छििाषररती की, पूववष र् ष में, कुि आय के अछतररक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ि कृवर्-आय है, और कुि आय दो िाि पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां,— (क) शुद्ि कृवर्-आय को, कुि आय के संबंि में केवि आय-कर प्रभाररत करिे के प्रयोजि के लिए, िंड (ि) में उपबंधित रीछत से र्हसाब में लिया जाएगा, (अथाषत ् मािो, शुद्ि कृवर्-आय कुि आय के प्रथम दो िाि पचास हजार रुपए के पश्चात ् कुि आय में समाववष्ट हो, ककंतु कर के दाछयत्वािीि ि हो) ; और (ि) प्रभाय ष आय-कर, छिम्िािुसार पररकलित ककया जाएगा, अथाषत ् :— (i) कुि आय और शुद्ि कृवर्-आय को संकलित कर र्दया जाएगा तथा संकलित आय के संबंि में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या िारा 115िकग की उपिारा (1क) में ववछिर्दषष्ट दरों से ऐसे अविाररत की जाएगी मािो ऐसी संकलित आय कुि आय हो ; (ii) शुद्ि कृवर्-आय में दो िाि पचास हजार रुपए की रालश बढा दी जाएगी और इस प्रकार बढाई गई शुद्ि कृवर्-आय के संबंि में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क या िारा 115िकग की उपिारा (1क) में ववछिर्दषष्ट दरों से ऐसे अविाररत की जाएगी, मािो इस प्रकार बढाई गई शुद्ि कृवर्- आय कुि आय हो ; (iii) उपिंड (i) के अिुसार अविाररत आय-कर की रकम में से उपिंड (ii) के अिुसार अविाररत आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त रालश, कुि आय के संबंि में आय-कर होगी : परन्तु पहिी अिुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में छिर्दषष्ट प्रत्येक व्यजष्ट की दशा में, जो भारत में छिवासी है और पूववष र् ष के दौराि ककसी समय साठ वर् ष की आयु का या उससे अधिक, ककंतु अस्सी वर् ष से कम आयु का है, इस उपिारा के उपबंि इस प्रकार प्रभावी होंगे, मािो “दो िाि पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “तीि िाि रुपए” शब्द रिे गए हों : परन्तु यह और कक पहिी अिुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में छिर्दषष्ट, प्रत्येक व्यजष्ट की दशा में, जो भारत में छिवासी है और पूववष र् ष के दौराि ककसी समय अस्सी वर् ष या अधिक आयु का है, इस उपिारा के उपबंि इस प्रकार प्रभावी होंगे, मािो “दो िाि पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “पांच िाि रुपए” शब्द रिे गए हों : परन्तु यह भी कक उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के उपबंिों के अिीि कर से प्रभाय ष है, इस उपिारा के उपबंि इस प्रकार प्रभावी होंगे, मािो “दो िाि पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर,vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 53 “तीि िाि रुपए” शब्द रिे गए हों । (3) उि दशाओं में, जजिमें आय-कर अधिछियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या िारा 115ञि या िारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चि या िारा 161 की उपिारा (1क) या िारा 164 या िारा 164क या िारा 167ि के उपबंि िाग ू होते हैं, प्रभाय ष कर का अविारण, उस अध्याय या उस िारा में यथा उपबंधित रीछत स,े और, यथाजस्थछत, उपिारा (1) द्वारा अधिरोवपत दरों के या उस अध्याय या उस िारा में ववछिर्दषष्ट दरों के प्रछत छिदेश से ककया जाएगा : परन्तु आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में, पहिी अिुसूची के भाग 1 के, यथाजस्थछत, पैरा क, पैरा ि, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा, लसवाय उस देशी कंपिी की दशा में, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकक या िारा 115िकि के अिीि कर से प्रभाय ष है या उस व्यजष्ट या र्हदं ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्तयों के संगम या व्यजष्ट- छिकाय, चाहे छिगलमत हो या ि हो, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर स े प्रभाय ष है, या भारत में छिवासी उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकघ या िारा 115िकङ के अिीि कर से प्रभाय ष है : परन्तु यह और कक ककसी ऐसी आय के संबंि में, जो आय-कर अधिछियम की िारा 115क, िारा 115कि, िारा 115कग, िारा 115कगक, िारा 115कघ, िारा 115ि, िारा 115िक, िारा 115िि, िारा 115ििक, िारा 115ििग, िारा 115ििच, िारा 115ििि, िारा 115ििज, िारा 115ििझ, िारा 115ििञ, िारा 115ङ, िारा 115ञि या िारा 115ञग के अिीि कर स े प्रभाय ष है, इस उपिारा के अिीि संगखणत आय-कर की रकम में,— (क) प्रत्येक व्यजष्ट या र्हदं ू अववभक्त कुटुंब या ऐसे व्यजक्तयों के संगम, जो इसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों स े लमिकर बि े व्यजक्तयों के संगम के मामिे के लसवाय, या व्यजष्ट-छिकाय, चाहे छिगलमत हो या ि हो, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ के अिीि कोई आय िहीं है, और जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष कोई आय िहीं है, की दशा में, जहां,— (i) कुि आय पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (iii) कुि आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; और (iv) कुि आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सतैं ीस प्रछतशत की दर से ; (ि) ऐसे प्रत्येक व्यजष्ट या ऐसे व्यजक्तयों के संगम, लसवाय ऐसे व्यजक्तयों के संगम के, जो सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिा है, के मामिे में या व्यजष्ट-छिकाय, चाहे वह छिगलमत हो या ि हो, या आय-कर अधिछियम की54 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ के अिीि आय है और जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर स े प्रभाय ष कोई आय िहीं है, की दशा में,— (i) कुि आय पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (iii) कुि आय [िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की आय को िोड़कर] दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; (iv) कुि आय [िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की आय को िोड़कर] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सतैं ीस प्रछतशत की दर से ; और (v) कुि आय [िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की आय सजम्मलित] दो करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंतु जो उपिंड (iii) और उपिंड (iv) के अन्तगतष िहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा : परन्तु उस दशा में, जहां कुि आय में, िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की आय सजम्मलित है, वहां आय के उस भाग के संबंि में संगखणत आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगी ; (ग) उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा में,— (i) जहां कुि आय पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अिधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, लसवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकघ या िारा 115िकङ के अिीि कर से प्रभाय ष है, की दशा में,— (i) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है ककंतु दस करोड़ रुपए से अिधिक है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से ; (ङ) प्रत्येक फम ष या स्थािीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुि आय एकvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 55 करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से ; (च) प्रत्येक देशी कंपिी, लसवाय ऐसी देशी कंपिी की, जजसकी आय, आय- कर अधिछियम की िारा 115िकक या िारा 115िकि के अिीि कर स े प्रभाय ष है, की दशा में,— (i) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, वहां ऐसे आय-कर के सात प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से ; (ि) देशी कंपिी से लभन्ि, प्रत्येक कंपिी की दशा में,— (i) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, वहां ऐसे आय-कर के दो प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के पांच प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा : परन्तु यह भी कक उपरोक्त (क) और (ि) में वखणतष व्यजक्तयों की दशा में, जजसकी कुि आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष है और ऐसी आय,— (i) पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम पचास िाि रुपए की कुि आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो पचास िाि रुपए से अधिक है ; (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जजतिी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ; (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दो करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जजतिी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ; (iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम पांच करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम स े अधिक िहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक उपरोक्त (ग) में वखणतष व्यजक्तयों के संगम की दशा में, जजिकी कुि आय आय-कर अधिछियम की िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभायष है, और ऐसी आय,— (i) पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम पचास िाि रुपए की कुि आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस56 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— रकम से अधिक िहीं होगी, जो पचास िाि रुपए से अधिक है ; (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम स े अधिक िहीं होगी, जजतिी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है : परंतु यह भी कक उपरोक्त (घ) में वखणतष सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी कुि आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष है और ऐसी आय,— (i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर के रूप में सदं ेय उस रकम स े अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ; (ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दस करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम स े अधिक िहीं होगी, जजतिी वह दस करोड़ रुपए स े अधिक है : परन्तु यह भी कक उपरोक्त (ङ) में वखणषत व्यजक्तयों की दशा में, जजसकी कुि आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष है और ऐसी आय, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक प्रत्येक ऐसी कंपिी की दशा में, जजसकी कुि आय आय- कर अधिछियम की िारा 115ञि के अिीि कर से प्रभाय ष है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम स े अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक प्रत्येक ऐसी कंपिी की दशा में, जजसकी कुि आय, आय- कर अधिछियम की िारा 115ञि के अिीि कर से प्रभाय ष है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम दस करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक आय-कर अधिछियम की िारा 115ििङ की उपिारा (1) के िंड (i) के अिीि कर स े प्रभाय ष ककसी आय के संबंि में, इस उपिारा के अिीि संगखणत आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा : परन्तु यह भी कक ऐसी प्रत्येक देशी कंपिी की दशा में, जजसकी आय, आय- कर अधिछियम की िारा 115िकक या िारा 115िकि के अिीि कर स े प्रभाय ष है, इस उपिारा के अिीि संगखणत आय-कर की रकम को, ऐसे कर के दसvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 57 प्रछतशत की दर स े पररकलित अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा : परन्तु यह भी कक ककसी व्यजष्ट या र्हन् द ू अववभक् त कुटुम् ब या व् यजक्तयों के संगम या व् यजष्टयों के छिकाय, चाहे वह छिगलमत हो या ि हो, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व् यजक्त की दशा में, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष आय के संबंि में,— (i) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभाशं के माध्यम से आय सजम्मलित है) पचास िाि रुपए से अधिक, ककंतु एक करोड़ रुपए से अिधिक है, इस उपिारा के अिीि इस प्रकार संगखणत आय-कर को, ऐसे आय-कर के दस प्रछतशत की दर स े ; (ii) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभाशं के माध्यम से आय सजम्मलित है) एक करोड़ रुपए रुपए से अधिक, ककंतु दो करोड़ रुपए से अिधिक है, इस उपिारा के अिीि इस प्रकार संगखणत आय-कर को, ऐसे आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (iii) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभाशं के माध्यम से आय अपवजजतष है) दो करोड़ रुपए रुपए स े अधिक है, इस उपिारा के अिीि इस प्रकार संगखणत आय-कर को, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; और (iv) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभाशं के माध्यम से आय सजम्मलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु उपरोक्त िंड (iii) के अिीि िहीं आती है, इस उपिारा के अिीि इस प्रकार संगखणत आय-कर को, ऐसे आय- कर के पन्रह प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परंतु यह भी कक ऐसी दशा में, जहां िारा 115िकग की उपिारा (1क) के उपबंि िागू होते हैं तथा कुि आय के अंतगतष आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभांश के माध्यम से आय सजम्मलित है, आय के उस भाग के संबंि में आय-कर पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगी : परन्तु यह भी कक व्यजक्तयों के संगम की दशा में,जो उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिा है और जजसकी आय िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर स े प्रभाय ष है, आय-कर पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत स े अधिक िहीं होगी : परन्तु यह भी कक प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन् द ू अववभक् त कुटुम् ब या व् यजक्तयों के संगम, या व् यजष्टयों के छिकाय, चाहे वह छिगलमत हो या ि हो, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व् यजक्त की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष आय है, और ऐसी आय,—58 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (i) पचास िाि रुपए स े अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम पचास िाि रुपए की कुि आय पर आय-कर के रूप में संदेय, आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो पचास िाि रुपए से अधिक है ; (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ; (iii) दो करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दो करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जजतिी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक भारत में छिवासी ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकघ और िारा 115िकङ के अिीि कर से प्रभाय ष है, इस उपिारा के अिीि संगखणत आय-कर को, ऐस े आय-कर के दस प्रछतशत की दर से पररकलित अधिभार से, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा : परन्तु यह भी कक आय-कर अधिछियम की िारा 10 के िंड (4घ) के स्पष्टीकरण के िंड (ग) में छिर्दषष्ट, ककसी ववछिर्दषष्ट छिधि की दशा में, ऐसी आय में आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (क) के अिीि कोई आय सजम्मलित है, जो आय के उस भाग पर पररकलित आय-कर को ककसी अधिभार से िही ं बढाया जाएगा । (4) उि दशाओं में, जजिमें कर, आय-कर अधिछियम की िारा 92गङ की उपिारा (2क) या िारा 115थक या िारा 115िघ के अिीि प्रभाररत और संदत्त ककया जािा है, कर उि िाराओं में यथा ववछिर्दषष्ट दर स े प्रभाररत और संदत्त ककया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रछतशत की दर से पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा । (5) उि दशाओं में, जजिमें कर, आय-कर अधिछियम की िारा 193, िारा 194क, िारा 194ि, िारा 194िक, िारा 194िि, िारा 194घ, िारा 194ठिक, िारा 194ठिि, िारा 194ठिग और िारा 195 के अिीि, प्रवत्तृ दरों से काटा जािा है, उिमें कटौछतयां पहिी अिुसूची के भाग 2 में ववछिर्दषष्ट दरों स े की जाएगी और उि मामिों में, जहां कहीं ववर्हत ककया गया हो, उसमें उपबंधित रीछत से पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा । (6) उि दशाओं में, जजिमें कर, आय-कर अधिछियम की िारा 192क, िारा 194, िारा 194ग, िारा 194घक, िारा 194ङ, िारा 194ङङ, िारा 194ि, िारा 194ज, िारा 194झ, िारा 194झक, िारा 194झि, िारा 194झग, िारा 194ञ, िारा 194ठक, िारा 194ठि, िारा 194ठिक, िारा 194ठिि, िारा 194ठिग, िारा 194ठग, िारा 194ठघ, िारा 194ट, िारा 194ड, िारा 194ढ, िारा 194ण, िारा 194थ, िारा 194द, िारा 194ि, िारा 194ि, िारा 196क, िारा 196ि, िारा 196ग और िारा 196घ के अिीि काटा जािा है, कटौछतयां उि िाराओं में ववछिर्दषष्ट दरों स े की जाएगी और उसमें,— (क) प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम, इसकेvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 59 सदस्यों के रूप में केवि कंपिी से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा के लसवाय, या व्यजष्ट-छिकाय की, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जो अछिवासी है, इस अधिछियम की िारा 196घ के अिीि िाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा के लसवाय,— (i) जहां संदत्त या संदत्त ककए जाि े के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए, पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के पंरह प्रछतशत की दर से ; (iii) जहा ं संदत्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; (iv) जहां संदत्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सतैं ीस प्रछतशत की दर स े : परंतु जहां ऐसे व्यजक्त की आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रछतशत स े अधिक िहीं होगी ; (ि) प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा के लसवाय, या व्यजष्ट-छिकाय की, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जो अछिवासी है, आय-कर अधिछियम की िारा 196घ के अिीि िाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,— (i) जहां सदं त्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए, पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंरह प्रछतशत की दर से ; (ग) उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा में, जो अछिवासी है,— (i) जहां सदं त्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए, पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के दस प्रछतशत की दर60 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंरह प्रछतशत की दर से ; (घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अछिवासी है, की दशा में,— (i) जहां सदं त्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के सात प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रछतशत की दर से ; (ङ) प्रत्येक फम ष की दशा में, जो अछिवासी है, जहां संदत्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहते हुए एक करोड़ रुपए स े अधिक है, वहां ऐस े कर के बारह प्रछतशत की दर स े संगखणत की जाएगी ; (च) देशी कंपिी स े लभन्ि प्रत्येक कंपिी की दशा में,— (i) जहां सदं त्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के दो प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां संदत्त या संदत्त ककए जािे के लिए संभाववत आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अिीि रहत े हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा । (7) उि दशाओं में, जजिमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिछियम की िारा 194ि के परन्तुक के अिीि ककया जािा है, ऐसा संग्रहण, पहिी अिुसूची के भाग 2 में ववछिर्दषष्ट दरों से ककया जाएगा और उि दशाओं में, जहां कहीं ववर्हत ककया गया हो, उसमें उपबंधित रीछत स े पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा । (8) उि दशाओ ं में, जजिमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिछियम की िारा 206ग के अिीि ककया जािा है, ऐसा संग्रहण, उस िारा में ववछिर्दषष्ट दरों से ककया जाएगा और उसमें,— (क) प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट- छिकाय की, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जो अछिवासी है, जहां,— (i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंत ु एक करोड़ रुपए स ेvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 61 अधिक िहीं है, ऐसे कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंत ु दो करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे कर के पंरह प्रछतशत की दर से ; (iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंत ु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; (iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सतैं ीस प्रछतशत की दर से : परंतु जहां ऐसे व्यजक्त की आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रछतशत से अधिक िहीं होगी ; (ि) उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा में, जो अछिवासी है और केवि कंपछियों के उसके सदस्यों के रूप में लमिकर बिा है, ऐसे संगम की दशा में,— (i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंत ु एक करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अछिवासी है, की दशा में,— (i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे कर के सात प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रछतशत की दर से ; (घ) प्रत्येक फम ष की दशा में, जो अछिवासी है, जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रछतशत की दर से ;62 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (ङ) देशी कंपिी से लभन्ि, प्रत्येक कंपिी की दशा में,— (i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे कर के दो प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जजन्हें संग्रहीत ककया गया है या जजिके संग्रहीत ककए जािे की संभाविा है और संग्रहण के अिीि रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा । (9) उपिारा (10) के उपबंिों के अिीि रहत े हुए, उि दशाओं में, जजिमें आय- कर, प्रवत्तृ दर या दरों से, आय-कर अधिछियम की िारा 172 की उपिारा (4) या िारा 174 की उपिारा (2) या िारा 174क या िारा 175 या िारा 176 की उपिारा (2) के अिीि प्रभाररत ककया जािा है या उक्त अधिछियम की िारा 192 के अिीि “वेति” शीर् ष के अिीि प्रभाय ष आय में से काटा जािा है, या उस पर संदत्त ककया जािा है या उक्त अधिछियम की िारा 194त के अिीि कटौती की जािी है अथवा उक्त अधिछियम के अध्याय 17ग के अिीि संदेय “अधग्रम कर” की संगणिा की जािी है, यथाजस्थछत, ऐसा आय-कर या “अधग्रम कर”, पहिी अिुसूची के भाग 3 में ववछिर्दषष्ट दर या दरों स े इस प्रकार प्रभाररत ककया जाएगा, काटा जाएगा या संगखणत ककया जाएगा और ऐस े कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीछत से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु उि दशाओं में, जजिमें आय-कर अधिछियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या िारा 115ञि या िारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चि या िारा 161 की उपिारा (1क) या िारा 164 या िारा 164क या िारा 167ि के उपबंि िागू होत े हैं, “अधग्रम कर” की संगणिा, यथाजस्थछत, इस उपिारा द्वारा अधिरोवपत दरों के या उस अध्याय या िारा में ववछिर्दषष्ट दरों के प्रछत छिदेश से की जाएगी : परन्तु यह और कक आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत “अधग्रम कर” की रकम में, पहिी अिुसूची के भाग 3 के, यथाजस्थछत, पैरा क, पैरा ि, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा, लसवाय ककसी देशी कंपिी की दशा में, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकक या िारा 115िकि के अिीि कर से प्रभाय ष है, ककसी व्यजष्ट या अववभक्त र्हदं ू कुटुंब या व्यजक्तयों के संगम या व्यजष्टयों के छिकाय, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट कृत्रत्रम न्याछयक व्यजक्त की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष है, या भारत में छिवासी ककसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकघ के अिीि या िारा 115िकङ के अिीि कर से प्रभाय ष है : परन्तु यह भी कक आय-कर अधिछियम की िारा 115क, िारा 115कि, िारा 115कग, िारा 115कगक, िारा 115कघ, िारा 115ि, िारा 115िक, िारा 115िि,vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 63 िारा 115ििक, िारा 115ििग, िारा 115ििच, िारा 115ििि, िारा 115ििज, िारा 115ििझ, 115ििञ, िारा 115ङ, िारा 115ञि या िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष ककसी आय के संबंि में पहिे परन्तुक के अिीि संगखणत “अधग्रम कर” में,— (क) प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट- छिकाय की, उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा में, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ के अिीि कोई आय िहीं है और जजसकी कोई ऐसी आय िहीं है जो िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष है, जहां,— (i) जहां कुि आय पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंत ु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के पन्रह प्रछतशत की दर स े ; (iii) जहां कुि आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; (iv) जहा ं कुि आय पांच करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐस े “अधग्रम कर” के सतैं ीस प्रछतशत की दर स े ; (ि) प्रत्येक व्यजष्ट की दशा में या उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा में के लसवाय, या व्यजष्ट-छिकाय की, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ के अिीि कोई आय है और जजसकी कोई ऐसी आय िहीं है जो िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभायष है, जहां,— (i) जहां कुि आय पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंत ु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के पन्रह प्रछतशत की दर स े ; (iii) जहां कुि आय [जजसमें िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की आय सजम्मलित िहीं है] दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंत ु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; (iv) जहा ं कुि आय [जजसमें िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की आय सजम्मलित िहीं है] पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अधग्रम कर” के सतैं ीस प्रछतशत की दर से ; (v) जहां कुि आय [जजसमें िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की आय सजम्मलित है] दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु जो64 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— उपिंड (iii) और उपिंड (iv) के अंतगतष िहीं आती है, ऐस े “अधग्रम कर” के पन्रह प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु उस दशा में, जहां कुि आय में िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की आय सजम्मलित है, वहां आय के उस भाग पर संगखणत अधग्रम कर पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगी ; (ग) उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा में,— (i) जहां कुि आय पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के दस प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अधग्रम कर” के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के लसवाय, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकघ और िारा 115िकङ के अिीि कर से प्रभाय ष है, की दशा में,— (i) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंत ु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के सात प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अधग्रम कर” के बारह प्रछतशत की दर से ; (ङ) प्रत्येक फम ष या स्थािीय प्राधिकारी की दशा में, जहा ं कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अधग्रम कर” के बारह प्रछतशत की दर से ; (च) प्रत्येक देशी कंपिी, ऐसी देशी कंपिी के लसवाय, जजसकी आय, आय- कर अधिछियम की िारा 115िकक या िारा 115िकि के अिीि कर से प्रभायष है, की दशा में,— (i) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंत ु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के सात प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अधग्रम कर” के बारह प्रछतशत की दर से ; (ि) देशी कंपिी से लभन्ि, प्रत्येक कंपिी की दशा में,— (i) जहां कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंत ु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे “अधग्रम कर” के दो प्रछतशत की दर से ; (ii) जहां कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अधग्रम कर” के पांच प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु यह भी कक उपरोक्त (क) और (ि) में वखणतष व्यजक्तयों की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष कुि आय है और ऐसी आय,— (i) पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहींvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 65 है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास िाि रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम स े अधिक िहीं होगी, जो पचास िाि रुपए स े अधिक है ; (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंत ु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ; (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ; (iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु उपरोक्त (ग) में वखणतष व्यजक्तयों के संगम की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष कुि आय है और ऐसी आय,— (i) पचास िाि रुपए स े अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास िाि रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम स े अधिक िहीं होगी, जो पचास िाि रुपए स े अधिक है ; (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु उपरोक्त (घ) में वखणषत ककसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजिकी आय-कर अधिछियम की िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष कुि आय है और ऐसी आय,— (i) एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंत ु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ; (ii) दस करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु उपरोक्त (ङ) में वखणतष व्यजक्तयों की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष कुि आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में सदं ेय कुि रकम और उस पर66 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक ऐसी प्रत्येक कंपिी की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115ञि के अिीि कर से प्रभाय ष कुि आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक ऐसी प्रत्येक कंपिी की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115ञि के अिीि कर से प्रभायष कुि आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक आय-कर अधिछियम की िारा 115ििङ की उपिारा (1) के िंड (i) के अिीि कर से प्रभाय ष पहिे परन्तुक के अिुसार संगखणत “अधग्रम कर” को ऐसे कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा : परन्तु यह भी कक ऐसी प्रत्येक देशी कंपिी की दशा में, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकक या िारा 115िकि के अिीि कर से प्रभाय ष है, इस उपिारा के अिीि संगखणत आय-कर की रकम को ऐस े कर के दस प्रछतशत की दर से पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा : परंतु यह भी कक आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष आय के संबंि में, पहिे परंतुक के अिुसार संगखणत “अधग्रम कर”, संघ के प्रयोजिों के लिए व्यजष्ट या र्हदं ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्तयों के संगम या व्यजष्टयों के छिकाय, चाहे छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में संगखणत अधिभार द्वारा बढा र्दया जाएगा,— (i) पचास िाि रुपए से अधिक ककंतु एक करोड़ रुपए से अिधिक कुि आय वािे, (आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि िाभाशं या आय के माध्यम स े आय सर्हत), “ऐसे अधग्रम कर के दस प्रछतशत की दर पर” ; (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक ककंतु दो करोड़ रुपए से अिधिक कुि आय वािे, (आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि िाभाशं या आय के माध्यम स े आय सर्हत), “ऐसे अधग्रम कर के पन्रह प्रछतशत की दर पर” ; (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक कुि आय वािे, (आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि िाभांश या आय के माध्यम से आय को िोड़कर), “ऐसे अधग्रम कर के पच्चीस प्रछतशत की दर पर” ; और (iv) दो करोड़ रुपए से अधिक कुि आय वािे, ककंतु ऊपर िंड (iii) के अंतगतष िहीं आिे वािे (आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 औरvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 67 िारा 112क के उपबंिों के अिीि िाभांश या आय के माध्यम से आय सर्हत), “ऐसे अधग्रम कर के पन्रह प्रछतशत की दर पर” : परंतु यह भी कक जहां िारा 115िकग की उपिारा (1क) के िागू होिे की दशा में और कुि आय के अंतगषत आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि प्रभाय ष िाभाशं भी है, आय के उस भाग के संबंि में “अधग्रम कर” पर अधिभार की दर भी है, पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगा : परंतु यह भी कक केवि कंपछियों के इसके सदस्यों से लमिकर बिे व्यजक्तयों के संगम की दशा में तथा िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि प्रभाय ष आय पर, “अधग्रम कर” पर अधिभार की दर भी है, पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगा : परन्तु यह भी कक आय-कर अधिछियम की िारा (2) के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट ऐसे प्रत्येक व्यजष्ट या र्हदं ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्तयों के संगम या व्यजष्टयों के छिकाय, चाहे छिगलमत हो या िहीं, या प्रत्येक कृत्रत्रम न्याछयक व्यजक्त की दशा में, जजसकी आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष कुि आय छिम्िलिखित से अधिक है,— (i) पचास िाि रुपए स े अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास िाि रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम स े अधिक िहीं होगी, जो पचास िाि रुपए स े अधिक है ; (ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंत ु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ; (iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुि आय पर “अधग्रम कर” के रूप में संदेय कुि रकम पर आय की उस रकम से अधिक िहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है : परन्तु यह भी कक ऐसी प्रत्येक छिवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकघ या िारा 115िकङ के अिीि कर से प्रभाय ष है, पहिे परंतुक के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम को ऐसे “अधग्रम कर” के दस प्रछतशत की दर से पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए बढा र्दया जाएगा : परन्तु यह और भी कक आय-कर अधिछियम की िारा 10 के िंड (4घ) के स्पष्टीकरण के िंड (ग) में छिर्दषष्ट, ककसी ववछिर्दषष्ट छिधि की दशा में, जजसकी आय में आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (क) के अिीि कोई आय सजम्मलित है, आय के उस भाग पर संगखणत अधग्रम कर को अधिभार स े िहीं बढाया जाएगा । (10) उि दशाओं में, जजिमें पहिी अिुसूची के भाग 3 का पैरा क िागू होता है या उस दशा में, जहां आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष है, वहां छििाषररती िे पूववष र् ष में या, यर्द आय-कर अधिछियम के ककसी उपबंि के आिार पर आय-कर पूववष र् ष से लभन्ि ककसी अवधि की आय के68 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— संबंि में प्रभाररत ककया जािा है, ऐसी अन्य अवधि में कुि आय के अछतररक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शद्ु ि कृवर्-आय भी है और कुि आय दो िाि पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवत्तृ दर या दरों से, उक्त अधिछियम की िारा 174 की उपिारा (2) या िारा 174क या िारा 175 या िारा 176 की उपिारा (2) के अिीि आय-कर प्रभाररत करि े में अथवा उक्त अधिछियम के अध्याय 17ग के अिीि संदेय “अधग्रम कर” की संगणिा करि े में,— (क) शुद्ि कृवर्-आय को, कुि आय के संबंि में, केवि यथाजस्थछत, ऐसा आय-कर या “अधग्रम कर” प्रभाररत या संगखणत करिे के प्रयोजि के लिए, िंड (ि) में उपबंधित रीछत स े र्हसाब में लिया जाएगा, मािो शुद्ि कृवर्-आय कुि आय के प्रथम दो िाि पचास हजार रुपए के पश्चात ् कुि आय में समाववष्ट हो, ककंतु कर के दाछयत्वािीि ि हो ; और (ि) यथाजस्थछत, ऐसा आय-कर या “अधग्रम कर” छिम्िलिखित रीछत से प्रभाररत या संगखणत ककया जाएगा, अथाषत ् :— (i) कुि आय और शुद्ि कृवर्-आय को संकलित ककया जाएगा और संकलित आय के संबंि में आय-कर या “अधग्रम कर” की रकम, उक्त पैरा क या िारा 115िकग की उपिारा (1क) में ववछिर्दषष्ट दरों से ऐस े अविाररत की जाएगी मािो ऐसी संकलित आय कुि आय हो ; (ii) शुद्ि कृवर्-आय में दो िाि पचास हजार रुपए की रालश बढा दी जाएगी और इस प्रकार बढाई गई शुद्ि कृवर्-आय के संबंि में आय-कर या “अधग्रम कर” की रकम, उक्त पैरा क या िारा 115िकग की उपिारा (1क) में ववछिर्दषष्ट दरों से ऐसे अविाररत की जाएगी, मािो शुद्ि कृवर्-आय, कुि आय हो ; (iii) उपिंड (i) के अिुसार अविाररत आय-कर या “अधग्रम कर” की रकम में से उपिंड (ii) के अिुसार अविाररत, यथाजस्थछत, आय-कर या “अधग्रम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त रालश, कुि आय के संबंि में, यथाजस्थछत, आय-कर या “अधग्रम कर” होगी : परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यजष्ट की दशा में, जो पहिी अिुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में छिर्दषष्ट भारत में छिवासी है और पूववष र् ष के दौराि ककसी समय साठ वर् ष या उसस े अधिक, ककंतु अस्सी वर् ष से कम की आयु का है, इस उपिारा के उपबंि ऐसे प्रभावी होंगे मािो “दो िाि पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “तीि िाि रुपए” शब्द रि े गए हों : परन्तु यह और कक ऐसे प्रत्येक व्यजष्ट की दशा में, जो पहिी अिुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में छिर्दषष्ट भारत में छिवासी है और पूववष र् ष के दौराि ककसी समय अस्सी वर् ष या उसस े अधिक की आय ु का है, इस उपिारा के उपबंि ऐसे प्रभावी होंगे मािो “दो िाि पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “पांच िाि रुपए” शब्द रि े गए हों : परन्तु यह भी कक उि मामिों में जहां आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की िारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष है, वहां इस उपिारा के उपबंिों का वैसे ही प्रभाव होगा मािो “दो िाि पचास हजार रुपए”शब्दों के स्थाि पर, “तीि िाि रुपए” शब्द रि र्दए गए हों :vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 69 परंतु यह भी कक इस प्रकार संकलित आय-कर या “अधग्रम कर” की रकम पर, प्रत्येक दशा में पररकलित अधिभार इस िारा में उपबंधित रीछत में, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा । (11) उपिारा (1) स े उपिारा (3) में यथा ववछिर्दषष्ट और उसमें उपबंधित रीछत स े पररकलित, संघ के प्रयोजिों के लिए, अधिभार द्वारा बढाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रछतशत की दर से पररकलित “आय-कर पर स्वास््य और लशिा उपकर” िाम से ज्ञात, अछतररक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजिों के लिए और बढा र्दया जाएगा, जजससे सावत्रषत्रक स्तर की क्वालिटी की स्वास््य सेवाओं तथा बुछियादी लशिा और माध्यलमक और उच्चतर लशिा उपिब्ि और उसका ववत्तपोर्ण करि े की सरकार की प्रछतबद्िता को पूरा ककया जा सके । (12) उपिारा (4) से उपिारा (10) में यथा ववछिर्दषष्ट और उसमें उपबंधित रीछत से पररकलित, संघ के प्रयोजिों के लिए, िागू अधिभार द्वारा बढाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रछतशत की दर से पररकलित “आय-कर पर स्वास््य और लशिा उपकर” िाम से ज्ञात, अछतररक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजिों के लिए और बढा र्दया जाएगा, जजससे सावत्रषत्रक स्तर की क्वालिटी की स्वास््य सेवाओं और बुछियादी लशिा और माध्यलमक और उच्चतर लशिा उपिब्ि करािे और उसका ववत्तपोर्ण करि े की सरकार की प्रछतबद्िता को पूरा ककया जा सके : परन्तु इस उपिारा की कोई बात, उि दशाओं में िागू िहीं होगी, जजिमें उपिारा (5), उपिारा (6), उपिारा (7) और उपिारा (8) में उजलिखित आय-कर अधिछियम की िाराओं के अिीि कर की कटौती या संग्रहण ककया जािा है, यर्द स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के सग्रं हण के अिीि रहत े हुए आय को देशी कंपिी और ककसी अन्य व्यजक्त को, जो भारत में छिवासी है, संदत्त ककया जाता है : परन्तु यह और भी कक इस िारा की कोई बात, आय-कर अधिछियम की िारा 10 के िंड (4घ) के स्पष्टीकरण के िंड (ग) में छिर्दषष्ट, ककसी ववछिर्दषष्ट छिधि की, आय- कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (क) में छिर्दषष्ट, आय पर उपिारा (9) में यथा ववछिर्दषष्ट, संगखणत आय-कर के संबंि में िागू िहीं होगी । (13) इस िारा और पहिी अिुसूची के प्रयोजिों के लिए,— (क) “देशी कंपिी” स े कोई भारतीय कंपिी या कोई अन्य ऐसी कंपिी अलभप्रेत है, जजसिे 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वाि े छििाषरण वर् ष के लिए, आय-कर अधिछियम के अिीि आय-कर के दाछयत्वािीि अपिी आय के संबंि में ऐसी आय में स े संदेय िाभाशं ों (जजिके अंतगतष अधिमािी शेयरों पर िाभांश भी हैं) की घोर्णा और भारत में उिके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ; (ि) “बीमा कमीशि” से बीमा कारबार की याचिा करिे या उसे उपाप्त करि े के लिए (जजसके अन्तगषत बीमा पालिलसयों को जारी रिि,े उिका िवीकरण या उन्हें पुिरुज्जीववत करि े स े संबंधित कारबार है) कमीशि के रूप में या अन्यथा कोई पाररश्रलमक या इिाम अलभप्रेत है ; (ग) ककसी व्यजक्त के संबंि में, “शुद्ि कृवर्-आय” से, पहिी अिूसूची के भाग 4 में अंतववष्ष ट छियमों के अिुसार संगखणत, उस व्यजक्त की ककसी भी स्रोत से व्युत्पन्ि कृवर्-आय की कुि रकम अलभप्रेत है ; (घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस िारा में या पहिी अिुसूची में प्रयुक्त हैं, ककन्त ु इस उपिारा में पररभावर्त िहीं हैं और आय-कर अधिछियम में पररभावर्त हैं, वही अथ ष होंगे, जो उिके उस अधिछियम में हैं ।70 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अध्याय 3 प्रत्यक्ष कर आय-कर िारा 2 का 3. आय-कर अधिछियम की िारा 2 में,— संशोिि । (क) िंड (14) में, 1 अप्रैि, 2026 से,— (i) उपिंड (ि) के स्थाि पर छिम्िलिखित उपिंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ि) छिम्िलिखित द्वारा िाररत कोई प्रछतभूछतयां :— (i) जो ऐसा कोई ववदेशी सांस्थागत ववछििािकताष है और जजसिे भारतीय प्रछतभूछत और ववछिमय बोड ष अधिछियम, 1992 1992 का 15 के अिीि बिाए गए ववछियमों के अिुसार ऐसी प्रछतभूछतयों में ववछििाि ककया है ; या (ii) िारा 115पि के स्पष्टीकरण 1 के िंड (क) में ववछिर्दषष्ट ऐसी कोई ववछििाि छिधि, जजसिे भारतीय प्रछतभूछत और ववछिमय बोड ष अधिछियम, 1992 के अिीि या अंतराषष्रीय 1992 का 15 ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण अधिछियम, 2019 के अिीि बिाए 2019 का 50 गए ववछियमों के उपबंिों के अिुसार ऐसी प्रछतभूछतयों में ववछििाि ककया है ;”; (ii) उपिंड (ग) में, 1 अप्रैि, 2026 से, “िंड (10घ) के अिीि िूट, इस कारण िागू िहीं होती है क्योंकक उसका चौथा और पांचवां परंतुक उसे िागू होता है” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अिर के स्थाि पर, “िंड (10घ) के अिीि िूट िागू िहीं होती है” शब्द, कोष्ठक, अंक और अिर रिे जाएंगे ; (ि) िंड (22) में,— (i) उपिंड (ii) के पश्चात,् दीघ ष पंजक्त में, छिम्िलिखित उपिंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(iiक) दो समूहों अजस्तत्वों के बीच कोई अधग्रम या ऋण, जहां,— (अ) समूह अजस्तत्व में से एक अजस्तत्व कोई “ववत्त कंपिी” या कोई “ववत्त यूछिट” है ; और (आ) ऐसे समूह का मूि अजस्तत्व या प्रिाि अजस्तत्व भारत से बाहर, बोड ष द्वारा इस छिलमत्त ववछिर्दषष्ट ककए जािे वािे देश या राज्यिेत्र से लभन्ि भारत से बाहर ककसी देश या राज्यिेत्र के स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ि है ;’; (ii) स्पष्टीकरण 3 में, िंड (ि) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— ‘(ग) “ववत्त कंपिी” और “ववत्त यूछिट” का वही अथ ष होगा, जो अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण अधिछियम, 2019 के अिीि 2019 का 50 बिाए गए अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण (ववत्त कंपिी)vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 71 ववछियम, 2021 के ववछियम 2 के उपववछियम (1) के िंड (ङ) और िंड (च) में क्रमश: उिका है : परंतु ऐसी ववत्त कंपिी या ववत्त यूछिट को, उक्त अधिछियम की िारा 4 के अिीि स्थावपत अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण द्वारा बिाए गए सुसंगत ववछियमों के अिुसार िजािा संबंिी कक्रयाकिापों या िजािा संबंिी सेवाओं को आरंभ करिे हेतु वैजश्वक या िेत्रीय कारपोरेट िजािा केंर के रूप में स्थावपत ककया गया है ; (घ) “समूह अजस्तत्व”, “मूि अजस्तत्व” और “प्रिाि अजस्तत्व” वे अजस्तत्व होंगे, जो इस छिलमत्त यथा ववर्हत ऐसी शतों को पूरा करते हैं ।’; (ग) िंड (47क) के उपिंड (ग) के पश्चात ् और परंतुक से पहिे, 1 अप्रैि, 2026 से, छिम्िलिखित उपिंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(घ) कोई कक्रप्टो आजस्त, जो उस मूलय का डडजजटि छिरूपण है, जो संव्यवहारों का ववधिमान्यकरण करिे तथा सुरक्षित करिे के लिए कक्रप्टोग्राकफक रूप से सुरक्षित ववतररत िाता-बही या ककसी वैसे ही प्रौद्योधगकी का अविंब िेता है, चाहे इसमें ककसी ऐसी आजस्त को उपिंड (क) या उपिंड (ि) या उपिंड (ग) में सजम्मलित ककया गया है अथवा िहीं :”। 4. आय-कर अधिछियम की िारा 9 की उपिारा (1) में, 1 अप्रैि, 2026 से,— िारा 9 का संशोिि । (क) िंड (i) के स्पष्टीकरण (2क) में पहिे परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘‘परंतु यह और कक ऐसे संव्यवहार या कक्रयाकिाप, जो छियाषत के प्रयोजि के लिए भारत में माि के क्रय तक सीलमत है, भारत में महत्वपूणष आधथकष उपजस्थछत को गर्ठत िहीं करेंगे :’’। (ि) दसू रे परंतुक में, “परंतु यह और कक” शब्दों के स्थाि पर, “परंतु यह भी कक” शब्द रिे जाएंगे । 5. अधिछियम की िारा 9क में,— िारा 9क का संशोिि । (क) उपिारा (3) के िंड (ग) में,— (i) “या अप्रत्यि रूप से” शब्दों का िोप ककया जाएगा ; (ii) “ववछििाि समग्र छिधि” शब्दों के स्थाि पर, “ववछििाि पूववष ती वर् ष के 1 अप्रैि और 1 अक्तूबर को समग्र छिधि” शब्द और अंक रिे जाएंगे ; (iii) परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह और कक जहां छिधि में पूवोक्त संकलित सहभाधगता या ववछििाि ककसी पूव ष वर् ष के 1 अप्रैि या 1 अक्तूबर को पांच प्रछतशत से अधिक हो जाता है, वहां इस िंड में उजलिखित शत ष को पूरा ककया गया मािा जाएगा, यर्द उसे ऐसे पूव ष वर् ष के, यथाजस्थछत, 1 अप्रैि या 1 अक्तूबर के चार मास के भीतर पूरा कर र्दया जाता है ;”; (ि) उपिारा (8क) में “2024” अंकों के स्थाि पर, “2030” अंक रिे जाएंगे ।72 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 10 का 6. अधिछियम की िारा 10 में,— संशोिि । (क) िंड (4घ) के स्पष्टीकरण में,— (i) िंड (कक) में, “2025” अंकों के स्थाि पर, “2030” अंक रिे जाएंगे ; (ii) िंड (ग) में,— (अ) उपिंड (i) की मद (I) में उपमद (ि) के स्थाि पर छिम्िलिखित रिा जाएगा,— “(ि) जजसे िुदरा स्कीम या ववछिमय व्यापार छिधि के रूप में प्रमाणपत्र अिुदत्त ककया गया है और जो अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण अधिछियम, 2019 के अिीि बिाए 2019 का 50 गए अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण (छिधि प्रबंि) ववछियम, 2022 के अिीि ऐसी स्कीमों या छिधियों के लिए अधिकधथत शतों को पूरा करता है ।”; (आ) उपिंड (ii) की मद (I) में, “2025” अंकों के स्थाि पर, “2030” अंक रिे जाएंगे ।’ (ि) िंड (4ङ) में, 1 अप्रैि, 2026 से,— (i) उपिंड (ii) में, “अपतटीय व्युत्पन्ि लिितों” शब्दों के पश्चात ् “या ओवर द काउंटर व्युत्पन्िीय” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) “िारा 80ठक की उपिारा (1क) में छिर्दषष्ट ककसी अंतरराष्रीय ववत्तीय सेवा केंर की अपतटीय बकैं कारी यूछिट” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अिरों के पश्चात ् “या कोई ववदेशी पोटषफोलियो ववछििािकताष, जो ककसी अंतरराष्रीय ववत्तीय सेवा केंर की यूछिट है” शब्द रिे जाएंगे ; (iii) छिम्िलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “स्पष्टीकरण—इस िंड के प्रयोजिों के लिए, “ववदेशी पोटषफोलियो ववछििािकताष” से भारतीय प्रछतभूछत ववछिमय बोड ष अधिछियम 1992 के अिीि बिाए गए भारतीय प्रछतभूछत ववछिमय 1992 का 15 बोड ष (ववदेशी पोटषफोलियो ववछििािकताष) ववछियम, 2019 के अिीि रजजस्रीकृत कोई व्यजक्त अलभप्रेत है ।”; (ग) िंड (4च) में “2025” अंकों के स्थाि पर, “2030” अकं रिे जाएंगे; (घ) िंड (4ज) में,— (i) प्रारंलभक भाग में,— (अ) “वायुयाि” शब्द के स्थाि पर, दोिों स्थािों पर, जहां वह आता है, “वायुयाि या पोत” शब्द रिे जाएंगे; (आ) “2026” अंकों के स्थाि पर, “2030” अंक रिे जाएंगे; (ii) स्पष्टीकरण के स्थाि पर, छिम्िलिखित स्पष्टीकरण रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘स्पष्टीकरण—इस िंड के प्रयोजिों के लिए,— (क) “वायुयाि” से कोई वायुयाि या हैिीकॉप्टर या ककसीvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 73 वायुयाि या हैिीकॉप्टर का कोई इंजि या उसका कोई भाग अलभप्रेत है ; (ि) “पोत” स े कोई पोत या कोई समुरी जियाि, ककसी पोत या समरु ी जियाि का कोई इंजि या उसका कोई भाग अलभप्रेत है ;’; (ङ) िंड (10घ) में, आठवें परंतुक के स्थाि पर, छिम्िलिखित परंतुक रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘परंतु यह भी कक छिम्िलिखित दशा में प्राप्त ककसी रालश को चौथे, पांचवें, िठे और सातवें परंतुक के उपबंि िागू िहीं होंगे,— (क) ककसी व्यजक्त की मत्ृ यु पर ; या (ि) अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर बीमा कायाषिय द्वारा जारी ककसी जीवि बीमा पालिसी के अिीि, जजसमें ऐसी पालिसी पर िाभांश के माध्यम से आबंर्टत रालश भी सजम्मलित है । स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजिों के लिए, “अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर बीमा कायाषिय” का वही अथष होगा, जो अंतरराष्रीय ववत्तीय सेवा 2019 का 50 केंर प्राधिकरण अधिछियम, 2019 के अिीि बिाए गए अंतरराष्रीय ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण (बीमा मध्यवती) ववछियम, 2021 के ववछियम 3 के उप ववछियम (1) के िंड (ट) में उसका है ;’; (च) िंड (12ि) के पश्चात,् 1 अप्रैि, 2026 से छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(12िक) राष् रीय पेंशि प्रणािी न्य ास से ककसी छििाषररती को, िारा 80गगघ में छिर्दषष् ट पेंशि स् कीम के अिीि, जो ककसी अवयस्क का अलभभावक या संरिक है, पेंशि छिधि ववछियामक और ववकास प्राधिकरण 2013 का 23 अधिछियम, 2013 और उसके अिीि बिाए गए ववछियमों के अिीि ववछिर्दषष् ट छिबंििों और शतों के अिुसार, अवयस्क के िाते में से आंलशक रूप से की गई छिकासी पर कोई संदाय, उस पररमाण तक, जो उसके द्वारा ककए गए अलभदायों की रकम के पच् चीस प्रछतशत से अधिक ि हो ;’’; (ि) िंड (23चङ) में,— (i) “दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों” शब्दों के पश्चात,् “(चाहे ऐसे पूंजी अलभिाभों को िारा 50कक के अिीि अलपकालिक पूंजी अलभिाभों के रूप में मािा जाता है अथवा िहीं)” कोष्ठक, शब्द, अंक और अिर अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) उपिंड (i) में, “2025” अंकों के स्थाि पर, “2030” अंक रिे जाएंगे ; (ज) िंड (34ि) में,— (i) “वायुयाि” शब्द के स्थाि पर, दोिों स्थािों पर, जहां वह आता है, “वायुयाि या पोत” शब्द रिे जाएंगे; (ii) स्पष्टीकरण के स्थाि पर, छिम्िलिखित स्पष्टीकरण रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘स्पष्टीकरण—इस िंड के प्रयोजिों के लिए,—74 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (क) “वायुयाि” से, कोई वायुयाि या हैिीकॉप्टर या ककसी वायुयाि या हैिीकॉप्टर का कोई इंजि या उसका कोई भाग अलभप्रेत है ; (ि) “अंतरराष्रीय ववत्तीय सेवा केंर” का वही अथ ष होगा, जो उसका ववशेर् आधथकष जोि अधिछियम, 2005 की िारा 2 2005 का 28 के िंड (थ) में है ; (ग) “पोत” से कोई पोत या कोई समुरी जियाि, ककसी पोत या समुरी जियाि का कोई इंजि या उसका कोई भाग अलभप्रेत है ;’। (i) िंड (50) में दीघ ष पंजक्त के पश्चात ् और स्पष्टीकरण 1 से पहि े छिम्िलिखित परंतुक 1 अप्रैि, 2025 स े अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘परंतु इस िंड के उपबंि 1 अप्रैि, 2026, को या उसके पश्चात ् आरंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुंसगत पूव ष वर् ष की ककसी आय को िागू िही होगें ।’। िारा 12कि का 7. आय-कर अधिछियम की िारा 12कि में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में, छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘परंतु जहां कोई आवेदि उक्त िंड के उपिंड (i) से उपिंड (v) के अिीि ककया जाता है और िारा 11 तथा िारा 12 के उपबंिों को प्रभावी ककए त्रबिा ऐस े न्यास या सस्ं था की कुि आय, उस पूववष र्,ष जजसमें ऐसा आवेदि ककया जाता है, के पूववष ती दो पूववष र्ों में से प्रत्येक वर् ष के दौराि पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है तो इस उपिारा के उपबंि इस प्रकार प्रभावी होंगे, मािो “पांच वर्”ष शब्दों के स्थाि पर, “दस वर्”ष शब्द रिे गए हो ।’; (ि) उपिारा (4) के स्पष्टीकरण के िंड (ि) में, “आवेदि पूण ष िहीं है या उसमें” शब्दों के स्थाि पर, “आवेदि में” शब्द रिे जाएंगे । िारा 13 का 8. आय-कर अधिछियम की िारा 13 की उपिारा (3) में,— संशोिि । (i) िंड (ि) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ि) कोई व्यजक्त, जजसका न्यास या संस्था को, यथाजस्थछत, सुसंगत पूव ष वर् ष के दौराि कुि अलभदाय एक िाि रुपए से अधिक है या सुसंगत पूव ष वर् ष के अंत तक सकि अलभदाय दस िाि रुपए से अधिक है ;”; (ii) िंड (घ) में, “व्यजक्त,” शब्द का िोप ककया जाएगा ; (iii) िंड (ङ) में, “(ि),” कोष्ठकों और अिर का िोप ककया जाएगा । िारा 17 का 9. आय-कर अधिछियम की िारा 17 के िंड (2) में, 1 अप्रिै , 2026 से,— संशोिि । (क) उपिंड (iii) के पैरा (ग) में, “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “ऐसी रकम, जो ववर्हत की जाए” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिंड (viii) के पश्चात,् आिे वािे परंतुक के िंड (vi) के उपिंड (आ) में, “दो िाि रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “ऐसी रकम, जो ववर्हत की जाए”vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 75 शब्द रिे जाएंगे । 10. आय-कर अधिछियम की िारा 23 की उपिारा (2) के स्थाि पर, िारा 23 का छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— संशोिि । “(2) ऐसे गहृ या उसके ककसी भाग से लमिकर बिी संपवत्त का वावर्कष मूलय कुि िहीं मािा जाएगा, यर्द वह स्वामी के अपिे ही छिवास के लिए अधिभोग में है या उसका वस्तुत: अधिभोग ककसी कारण से िहीं ककया जा सकता है ।”। 11. आय-कर अधिछियम की िारा 44ििग के पश्चात,् 1 अप्रैि, 2026 से, िई िारा छिम्िलिखित िारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— 44ििघ का अंत:स्थापि । ‘44ििघ. (1) िारा 28 से िारा 43क में ककसी प्रछतकूि बात के होते हुए भारत में इिैक्राछिक्स भी, जहां कोई छििाषररती, जो अछिवासी है और भारत में इिैक्राछिक्स ववछिमाषण ववछिमाषण सुवविा सुवविा की स्थापिा के प्रयोजिों के लिए या इिैक्राछिक माि, वस्तु या चीज के की स्थापिा के ववछिमाषण या उत्पादि के संबंि में सेवाओं या प्रौद्योधगकी को उपिब्ि करािे के लिए या कारबार में िगा हुआ है,— इिैक्राछिक माि, (क) कोई छिवासी कंपिी, जो केंरीय सरकार के इिैक्राछिक और वस्तु या चीज के ववछिमाषण या सूचिा प्रौद्योधगकी मंत्रािय द्वारा अधिसूधचत स्कीम के अिीि भारत में उत्पादि के संबंि इिैक्राछिक ववछिमाषण सुवविा या इिैक्राछिक माि, वस्तु या चीज के में सेवाओ ं या ववछिमाषण या उत्पादि के लिए कोई संबद्ि सुवविा स्थावपत या प्रचालित प्रौद्योधगकी को कर रही है ; और उपिब्ि करािे के कारबार में िग े (ि) ऐसी छिवासी कंपिी इस छिलमत्त ववर्हत की गई शतों को पूरा अछिवासी के करती है, िाभों और उपिारा (2) में ववछिर्दषष्ट रकमों के योग के पच्चीस प्रछतशत के बराबर रालश को अलभिाभों की “कारबार या ववृत्त के िाभ और अलभिाभ” शीर् ष के अिीि कर से प्रभाय ष अछिवासी संगणिा करिे के लिए ववशेर् छििाषररती के ऐसे कारबार का िाभ और अलभिाभ समझा जाएगा । उपबंि । (2) उपिारा (1) में छिर्दषष्ट रकमें छिम्िलिखित होंगी,— (क) सेवाओं या प्रौद्योधगकी को उपिब्ि करािे के मद्दे उसकी ओर से ककसी अछिवासी छििाषररती या ककसी व्यजक्त को संदत्त या संदेय रकम; और (ि) सेवाओं या प्रौद्योधगकी को उपिब्ि करािे के मद्दे अछिवासी छििाषररती द्वारा या अछिवासी छििाषररती की ओर से प्राप्त या प्राप्त समझी गई रकम । परंतु िारा 44घक या िारा 115क के उपबंि इस उपिारा में छिर्दषष्ट रकमों के संबंि में िागू िहीं होंगे । (3) िारा 32 की उपिारा (2) में और िारा 72 की उपिारा (1) में ककसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अछिवासी छििाषररती उपिारा (1) के अिीि ककसी पूववष ती वर् ष के लिए कारबार के िाभों और अलभिाभों की घोर्णा करता है, वहां ऐसे पूववष ती वर् ष के लिए छििाषररती को अिामेलित अवियण और अग्रिीत हाछि का मुजरा अिुज्ञात िहीं ककया जाएगा ।’। 12. आय-कर अधिछियम की िारा 45 की उपिारा (1ि) में, 1 अप्रैि, 2026 से, िारा 45 का संशोिि । ‘‘िंड (10घ) के अिीि, उसके चौथे और पांचवे परंतुक के िागू होिे के कारण, िूट िागू िहीं होती है’’ शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अिर के स्थाि पर, ‘‘िंड (10घ) के76 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अिीि िूट िागू िहीं होती है’’ शब्द, कोष्ठक, अंक और अिर रिे जाएंगे । िारा 47 का 13. आय-कर अधिछियम की िारा 47 के िंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में,— संशोिि । (i) 1 अप्रैि, 2026 से, िंड (ग) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ग) ‘पाररणालमक छिधि’ से भारत में ककसी न्यास या कंपिी या सीलमत दाछयत्व भागीदारी के रूप में स्थावपत या छिगलमत कोई छिधि अलभप्रेत है, जो िारा 80ठक की उपिारा (1क) में यथाछिर्दषष्ट अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर में अवजस्थत है और जजसे छिम्िलिखित मंजूर ककया गया है,— (i) प्रवग ष 1 या प्रवग ष 2 या प्रवग ष 3 की वैकजलपक ववछििाि छिधि के रूप में रजजस्रीकरण प्रमाणपत्र या िुदरा स्कीम या ववछिमय व्यापार छिधि के रूप में प्रमाणपत्र प्रदाि ककया गया है और जो भारतीय प्रछतभूछत और ववछिमय बोड ष अधिछियम, 1992 के अिीि 1992 का 15 बिाए गए भारतीय प्रछतभूछत और ववछिमय बोड ष (वैकजलपक ववछििाि छिधि) ववछियम, 2012 या अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण 2019 का 50 अधिछियम, 2019 के अिीि बिाए गए अंतराषष्रीय ववत्तीय सेवा केंर प्राधिकरण (छिधि प्रबंि) ववछियम, 2022 के अिीि ववछियलमत है ; या (ii) िंड (ि) में, ‘‘2025’’ अंकों के स्थाि पर, ‘‘2030’’ अंक रिे जाएंगे । िारा 72क का 14. आय-कर अधिछियम की िारा 72क में, 1 अप्रैि, 2026 से,— संशोिि । (i) उपिारा (6क) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(6ि) जहां, यथाजस्थछत, कोई समामेिि या कारबार पुिगठष ि, 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात,् ककया जाता है, उपिारा (1), उपिारा (6) या उपिारा (6क) के अिीि पूववष ती अजस्तत्व की संचयी हाछि का भाग बिािे वािी कोई हाछि, जो, यथाजस्थछत,— (क) समामेिक कंपिी है ; या (ि) फम ष या स्वत्विारी समुत्थाि है ; या (ग) प्राइवेट कंपिी या असूचीबद्ि पजब्िक कंपिी है, जो उत्तरवती अजस्तत्व की हाछि समझी जाती है, जो, यथाजस्थछत,— (i) समामेलित कंपिी है ; या (ii) उत्तरवती कंपिी है ; या (iii) उत्तरवती सीलमत दाछयत्व भागीदारी है, जजसके लिए मूि पूववष ती अजस्तत्व के लिए ऐसी हाछि को पहिे संगखणत ककया गया था, के ठीक उत्तरवती छििाषरण वर् ष के आठ से अिधिक छििाषरण वर्ों के लिए, उत्तरवती अजस्तत्व को अग्रिीत ककया जाएगा ।”; (ii) उपिारा (7) में, िंड (कक) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(कि) “मूि पूववष ती अजस्तत्व” से उपिारा (1) के अिीि पहिेvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 77 समामेिि या उपिारा (6) या उपिारा (6क) के अिीि पहिे कारबार पुिगठष ि के संबंि में पूववष ती अजस्तत्व अलभप्रेत है ।’। 15. आय-कर अधिछियम की िारा 72कक में, 1 अप्रैि, 2026 से,— िारा 72कक का संशोिि । (i) छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु जहां ऐसे समामेिि की कोई स्कीम, 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात,् प्रवतषि में िाई जाती है, पूववष ती अजस्तत्व की संचयी हाछि का भाग बिािे वािी कोई हाछि, जो, यथाजस्थछत,— (क) बकैं कारी कंपिी है या कंपछियां हैं ; या (ि) समामेिक तत्स्थािी िया बकैं है या िए बकैं हैं ; या (ग) समामिे क सरकारी कंपिी है या कंपछियां हैं, जो उत्तरवती अजस्तत्व की हाछि समझी जाती है, जो, यथाजस्थछत,— (i) बकैं कारी संस्था या कंपिी है ; या (ii) समामेलित तत्स्थािी िया बकैं है या िए बकैं हैं ; या (iii) समामेलित सरकारी कंपिी है या कंपछियां हैं, जजसके लिए ऐसे मूि पूववष ती अजस्तत्व के लिए ऐसी हाछि को प्रथम बार संगखणत ककया गया था, के ठीक उत्तरवती छििाषरण वर्ष के आठ से अिधिक छििाषरण वर्ों के लिए, उत्तरवती अजस्तत्व को अग्रिीत ककया जाएगा ।”; (ii) स्पष्टीकरण में, िंड (vii) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(viii) “मूि पूववष ती अजस्तत्व” से प्रथम बार समामेिि के संबंि में पूववष ती अजस्तत्व अलभप्रेत है ।’। 16. आय-कर अधिछियम की िारा 80गगक की उपिारा (2) में, पहिे परंतुक के िारा 80गगक का संशोिि । पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा और 29 अगस्त, 2024 से अंत:स्थावपत हुआ समझा जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह और कक ककसी छििाषररती, जो कोई व्यजष्टक है, की दशा में, िंड (क) में छिर्दषष्ट रकम, जो 29 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात ् वापस िी गई है, कर से प्रभाय ष िहीं होगी ।”। 17. आय-कर अधिछियम की िारा 80गगघ में, 1 अप्रैि, 2026 से,— िारा 80गगघ का संशोिि । (क) उपिारा (1ि) में, परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् : — “परंतु यह और कक इस उपिारा के अिीि कटौती वहां भी अिुज्ञात की जाएगी, जहां छििाषररती द्वारा, जो ककसी ऐसे अवयस्क का माता या वपता या अलभभावक है, इस शत ष के अिीि रहते हुए कक इस उपिारा के अिीि कटौती की कुि रकम पचास हजार रुपए से अधिक िहीं होगी, पेंशि स्कीम के अिीि ऐसे अवयस्क के िाते में कोई संदाय या छििेप ककया गया है ।”; (ि) उपिारा (3) में,— (i) प्रारंलभक भाग में, “छििाषररती के िात े में उसके िाम में जमा” शब्दों के स्थाि पर, “छििाषररती या ककसी अवयस्क, यथाजस्थछत, उसके िाते में या78 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अवयस्क के िात े में जमा” शब्द रिे जाएंगे ; (ii) परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह और कक ककसी व्यजक्त द्वारा, जो ककसी अवयस्क का माता या वपता या अलभभावक या िामछिदेलशती है, अवयस्क की मत्ृ यु के कारण उपिारा (1ि) में छिर्दषष्ट पेंशि स्कीम के बदं होिे पर प्राप्त रकम को ऐसे व्यजक्त की आय के रूप में िहीं समझा जाएगा ।”; (ग) उपिारा (4) में, प्रारंलभक भाग में, “जहां छििाषररती द्वारा” शब्दों के पश्चात,् “उसके िात े या ककसी अवयस्क के िात े में” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे । िारा 80झकग का 18. आय-कर अधिछियम की िारा 80झकग के स्पष्टीकरण के िंड (ii) के संशोिि । उपिंड (क) में, “2025” अंकों के स्थाि पर, “2030” अंक रिे जाएंगे । िारा 80ठक का 19. आय-कर अधिछियम की िारा 80ठक की उपिारा (2) के िंड (घ) में, संशोिि । ‘‘2025’’ अंकों के स्थाि पर, ‘‘2030’’ अंक रिे जाएंगे । िारा 87क का 20. आय-कर अधिछियम की िारा 87क में, 1 अप्रैि, 2026 से,— संशोिि । (क) परंतुक में,— (i) िंड (क) में,— (I) “सात िाि रुपए” शब्द के स्थाि पर, “बारह िाि रुपए” शब्द रिे जाएंग े ; (II) “पच्चीस हजार रुपए” शब्द के स्थाि पर, “साठ हजार रुपए” शब्द रिे जाएंग े ; (ii) िंड (ि) में, “सात िाि रुपए” शब्दों, दोिों स्थािों पर, जहां व े आते हैं, के स्थाि पर, “बारह िाि रुपए” शब्द रि े जाएंग े ; (ि) पहिे परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह और कक पहिे परंतुक के अिीि कटौती, िारा 115िकग की उपिारा (1क) में उपबंधित दरों के अिुसार संदेय आय-कर की रकम स े अधिक िहीं होगी ।”। िारा 92गक का 21. आय-कर अधिछियम की िारा 92गक में,— संशोिि । (क) 1 अप्रैि, 2026 से,— (i) उपिारा (1) के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— ‘‘परंतु ककसी अंतराषष्रीय संव्यवहार या ववछिर्दषष्ट देशी संव्यवहार के संबंि में असजन्िकट कीमत की संगणिा के लिए कोई छिदेश िही ं ककया जाएगा, यर्द अंतरण मूलयांकि अधिकारी िे ऐसे संव्यवहार के संबंि में ऐस े पूववष ती वर् ष के लिए उपिारा (3ि) में छििाषररती द्वारा प्रयोग ककए गए ववकलप को घोवर्त कर र्दया है :vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 79 परंतु यह और कक यर्द ककसी अंतराषष्रीय संव्यवहार या ववछिर्दषष्ट देशी संव्यवहार के लिए कोई छिदेश उपिारा (3ि) के अिीि पूववष ती वर् ष के संबंि में, जजसके लिए ववकलप ववधिमान्य घोवर्त ककया जाता है अंतरण मूलयांकि अधिकारी द्वारा ऐसी घोर्णा के पूव ष या पश्चात ् ककया जाता है तो इस उपिारा के उपबंि ऐसे प्रभावी होंगे, मािो ऐसे संव्यवहार के लिए कोई छिदेश िहीं ककया गया हो ।’’; (ii) उपिारा (3क) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— ‘‘(3ि) असजन्िकट कीमत, जो ककसी पूववष ती वर् ष के लिए उपिारा (3) के अिीि ककसी अंतराषष्रीय संव्यवहार या ववछिर्दषष्ट देशी संव्यवहार के संबंि में अविाररत की जारी रही छिम्िलिखित शतों को पूरा करिे पर ऐस े पूववष ती वर् ष के ठीक पश्चात ् के दो क्रमवती पूववष ती वर्ों के लिए समरूप अंतराषष्रीय संव्यवहार या ववछिर्दषष्ट देशी संव्यवहार को िागू होगी, अथाषत ् :— (क) छििाषररती, उक्त दो क्रमवती पूववष ती वर्ों के लिए उपरोक्त प्रभाव के ववकलप या ववकलपों का प्रयोग करता है ; (ि) ऐसे ववकलप या ववकलपों का प्रयोग ऐसी यथाववर्हत प्ररूप, रीछत और समयावधि के भीतर ककया जाता है ; और (ग) अंतरण मूलयांकि अधिकारी, उस मास के अंत से, जजसमें ऐसे ववकलप या ववकलपों का प्रयोग ककया जाता है, एक मास के भीतर, लिखित में आदेश द्वारा यह घोवर्त करेगा कक ववकलप यथाववर्हत शतों के अिीि रहते हुए ववधिमान्य है या हैं : परंतु इस उपिारा के उपबंि अध्याय 14ि के अिीि ककन्हीं कायवष ार्हयों को िागू िहीं होंगे ।’’; (iii) उपिारा (4) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— ‘‘(4क) उपिारा (4) में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, जहां अंतरण मूलयांकि अधिकारी िे छििाषररती द्वारा प्रयोग ककए गए ववकलप को उपिारा (3ि) के अिीि ववधिमान्य ववकलप के रूप में घोवर्त कर र्दया है, वहां उपिारा (3) में छिर्दषष्ट आदेश में ऐसे पूववष ती वर् ष के ठीक पश्चात ् दो क्रमवती पूववष ती वर्ों के लिए ऐसे समरूप संव्यवहार के संबंि में असजन्िकट कीमत का परीिण और अविारण करेगा और छििाषरण अधिकारी, ऐसे आदेश की प्राजप्त पर, िारा 155 की उपिारा (21) के उपबंिों के अिुसार उक्त दो क्रमवती पूववष ती वर्ों के लिए छििाषररती की कुि आय की पुि: संगणिा प्रारंभ करेगा ।’’; (ि) उपिारा (9) के परंतुक का िोप ककया जाएगा ; (ग) उपिारा (10) के पश्चात,् 1 अप्रैि, 2026 से, छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :—80 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— ‘‘(11) यर्द उपिारा (3ि) और उपिारा (4क) को प्रभावी करिे में कोई कर्ठिाई उत्पन्ि होती है तो बोड,ष केंरीय सरकार के पवू ष अिुमोदि से, कर्ठिाई को दरू करिे के लिए मागदष शी लसद्िांत जारी करेगा : परंतु ऐसा कोई मागदष शी लसद्िांत 1 अप्रैि, 2026 से दो वर् ष समाप्त होिे के पश्चात ् जारी िहीं ककया जाएगा । (12) बोड ष द्वारा उपिारा (11) के अिीि जारी प्रत्येक मागदष शी लसद्िांत को संसद् के प्रत्येक सदि के समि उस समय रिा जाएगा जब वह तीस र्दि की कुि अवधि के लिए सत्र में हो, जजसमें एक सत्र या दो या अधिक उत्तवती सत्र सजम्मलित हो सकेंगे और यर्द, सत्र के तुरंत पश्चात ् आिे वािे सत्र या पूवोक्त उत्तरवती सत्र के अवसाि से पूव,ष दोिों सदि ऐसे मागदष शी लसद्िांत में कोई उपांतरण करिे के लिए सहमत हो जाते हैं या दोिों सदि इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कक मागदष शी लसद्िांत जारी िहीं ककया जािा चार्हए, तो उसके पश्चात ् मागदष शी लसद्िांत यथाजस्थछत, केवि ऐसे उपांतररत रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी िहीं होगा, तथावप ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, उस मागदष शी लसद्िांत के अिीि पूव ष में की गई ककसी बात की ववधिमान्यता पर प्रछतकूि प्रभाव िहीं डािेगा ।’’। िारा 112क का 22. आय-कर अधिछियम की िारा 112क के स्पष्टीकरण के िंड (क) में, 1 संशोिि । अप्रैि, 2026 से,— (क) आरंलभक भाग में, ‘‘िंड (10घ) के अिीि िूट उसके चौथे और पांचवे परंतुक की अिुप्रयोज्यता के कारण िागू िहीं होते हैं’’ शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अिर के स्थाि पर, ‘‘िंड (10घ) के अिीि िूट िागू िहीं होती है’’ शब्द, कोष्ठक, अंक और अिर रिे जाएंगे ; (ि) दसू रे परंतुक में, ‘‘िंड (10घ) के अिीि िूट उसके चौथे और पांचवे परंतुक की अिुप्रयोज्यता के कारण िागू िहीं होते हैं’’ शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अिर के स्थाि पर, ‘‘िंड (10घ) के अिीि िूट िागू िहीं होती है’’ शब्द, कोष्ठक, अंक और अिर रिे जाएंगे । िारा 113 का 23. आय-कर अधिछियम की िारा 113 में, “कुि” शब्द के पश्चात,् “अप्रकर्टत” संशोिि । शब्द अंत:स्थावपत ककया जाएगा और 1 लसतंबर, 2024 से अंत:स्थावपत ककया गया समझा जाएगा । िारा 115कघ का 24. आय-कर अधिछियम की िारा 115कघ की उपिारा (1) के िंड (iii) में, दीघ ष संशोिि । पंजक्त में, 1 अप्रैि, 2026 से, “दस प्रछतशत” शब्दों के स्थाि पर, “साढे बारह प्रछतशत” शब्द रिे जाएंगे । िारा 115िकग 25. आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) में, 1 अप्रैि, का संशोिि । 2026 से,— (क) िंड (ii) में, “या उसके पश्चात”् शब्दों का िोप ककया जाएगा ; (ि) िंड (ii) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘‘(iii) 1 अप्रैि, 2026 को या उसके पश्चात ् प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कुि आय के संबंि में संदेय आय-कर की संगणिा छिम्िलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अथाषत ् :—vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 81 सारणी क्रम सं. कुि आय कर की दर (1) (2) (3) 1. 4,00,000 रुपए तक शून्य 2. 4,00,001 रुपए स े 8,00,000 रुपए तक 5 प्रछतशत 3. 8,00,001 रुपए स े 12,00,000 रुपए तक 10 प्रछतशत 4. 12,00,001 रुपए स े 16,00,000 रुपए तक 15 प्रछतशत 5. 16,00,001 रुपए स े 20,00,000 रुपए तक 20 प्रछतशत 6. 20,00,001 रुपए स े 24,00,000 रुपए तक 25 प्रछतशत 7. 24,00,000 रुपए स े अधिक 30 प्रछतशत ।”। 26. आय-कर अधिछियम की िारा 115पक की उपिारा (2) में, “िारा 111क िारा 115पक का संशोिि । और िारा 112” शब्दों, अंकों और अिर के स्थाि पर, 1 अप्रैि, 2026 से, “, िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क” शब्द, अंक और अिर रिे जाएंगे । 27. आय-कर अधिछियम की िारा 115फ में, 1 अप्रैि, 2026 से,— िारा 115फ का संशोिि । (i) िंड (क), िंड (ि) िंड (च) और िंड (ज) में, “पोत” शब्द के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे ; (ii) िंड (ङ) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(ङक) ‘अंतदेशीय जियाि’ का वही अथ ष होगा, जो अंतदेशीय जियाि 2021 का 24 अधिछियम, 2021 की िारा 3 के िंड (थ) में उसका है ;”। 28. आय-कर अधिछियम की िारा 115फि में, 1 अप्रैि, 2026 से,— िारा 115फि का संशोिि । (क) “ककसी पोत” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, ककसी पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) “पोत” शब्द के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे ; (ग) परंतुक में “पोत” शब्द के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे । 29. आय-कर अधिछियम की िारा 115फघ में, 1 अप्रैि, 2026 से,— िारा 115फघ का संशोिि । (i) “कोई पोत” शब्दों के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, कोई पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे ; (ii) िंड (क) में, “पोत या जियाि” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे; 1958 का 44 (iii) िंड (ि) में, “वाखणज् य पोत पररवहि अधिछियम, 1958 के अिीि रजजस् रीकृत पोत है या भारत से बाहर रजजस् रीकृत ऐसा पोत है, जजसकी बाबत 1958 का 44 वाखणज् य पोत पररवहि अधिछियम, 1958 की िारा 406 या िारा 407 के अिीि पोत पररवहि महाछिदेशक द्वारा अिुज्ञजप् त जारी की गई है” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, वाखणज् य पोत पररवहि अधिछियम, 1958 के अिीि रजजस् रीकृत पोत है या भारत से बाहर रजजस् रीकृत ऐसा पोत है, जजसकी बाबत वाखणज् य पोत82 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— पररवहि अधिछियम, 1958 की िारा 406 या िारा 407 के अिीि पोत पररवहि 2021 का 24 महाछिदेशक द्वारा अिुज्ञजप् त जारी की गई है या अंतदेशीय जियाि अधिछियम, 2021 के अिीि रजजस्रीकृत कोई अंतदेशीय जियाि है” शब्द रिे जाएंगे; (iv) िंड (ग) में, “ऐस े पोत” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, ऐसे पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे ; (v) दीघ ष पंजक्त के पश्चात,् िंड (i) में, “कोई समुरगामी पोत या जियाि” शब्दों के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, कोई समुरगामी पोत या जियाि या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे । िारा 115फि का 30. आय-कर अधिछियम की िारा 115फि में, 1 अप्रैि, 2026 से, उपिारा (4) संशोिि । में “ककसी पोत” शब्दों के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, ककसी पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे । िारा 115फझ का 31. आय-कर अधिछियम की िारा 115फझ में, 1 अप्रैि, 2026 से,— संशोिि । (क) उपिारा (2) के िंड (ii) में,— (i) “अन्य पोत संबंिी कक्रयाकिाप” शब्दों के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, अन्य पोत संबंिी या अंतदेशीय जियाि संबंिी कक्रयाकिाप,” शब्द रि े जाएंगे ; (ii) उपिंड (अ) के स्पष्टीकरण के िंड (क) में, “एक या अधिक पोतों” शब्दों के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, एक या अधिक पोतों या अंतदेशीय जियािों” शब्द रिे जाएंगे; (ि) उपिारा (6) में, “ककसी पोत” शब्दों के स्थाि पर, “यथाजस्थछत, ककसी पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे । िारा 115फट का 32. आय-कर अधिछियम की िारा 115फट में, उपिारा (2) में, 1 अप्रैि, 2026 संशोिि । से, “, जो पोत हैं,” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, जो पोत या अंतदेशीय जियाि हैं,” शब्द रिे जाएंगे । िारा 115फत का 33. आय-कर अधिछियम की िारा 115फत की उपिारा (4) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह कक 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात,् उपिारा (1) के अिीि प्राप्त आवेदि के लिए उपिारा (3) के अिीि आदेश, उस छतमाही की समाजप्त से, तीि मास की अवधि के अवसाि से पूव ष पाररत ककया जाएगा, जजसमें ऐसा आवेदि प्राप्त हुआ था ।”। िारा 115फि का 34. आय-कर अधिछियम की िारा 115फि में, 1 अप्रैि, 2026 से,— संशोिि । (i) उपिारा (3) में, “ककसी िए पोत” शब्दों के स्थाि पर, दोिों स्थािों पर, जहां वे आते हैं, “, यथाजस्थछत, ककसी िए पोत या िए अंतदेशीय जियाि” शब्द रि े जाएंगे ; (ii) उपिारा (4) के िंड (ग) में, “उपिारा (3) के िंड (क) में यथाववछिर्दषष् ट िए पोत का अजिष करिे के प्रयोजि के लिए उपयोग ककया गया है, ककन् तु ऐसे पोत” शब्दों के स्थाि पर, “उपिारा (3) के िंड (क) में यथाववछिर्दषष् ट, यथाजस्थछत, िए पोत या िए अंतदेशीय जियाि का अजिष करि े के प्रयोजि के लिए उपयोग ककया गया है, ककन् त ु ऐसे पोत या अंतदेशीयvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 83 जियाि” शब्द रिे जाएंगे; (iii) स्पष्टीकरण में, ‘प्रयोजिों के लिए, “िया पोत” में ऐसा’ शब्दों के स्थाि पर, ‘प्रयोजिों के लिए, “, यथाजस्थछत, िया पोत या िया अंतदेशीय जियाि” में ऐसा’ शब्द रिे जाएंगे । 35. आय-कर अधिछियम की िारा 115फफ में, 1 अप्रैि, 2026 से,— िारा 115फफ का संशोिि । (क) उपिारा (4) में, “भाड़े पर लिए गए पोतों” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, भाड़े पर लिए गए पोतों या अंतदेशीय जियािों” शब्द रिे जाएंगे; (ि) स्पष्टीकरण में, “भाड़े पर लिए गए पोत” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, भाड़े पर लिए गए पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे । 36. आय-कर अधिछियम की िारा 115फभ में, उपिारा (1) में, 1 अप्रैि, 2026 िारा 115फभ का से,— संशोिि । (i) िंड (क) में, “ककसी पोत” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, ककसी पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे; (ii) िंड (ि) में उपिंड (ii) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(iii) भारत में रजजस्रीकृत अतं देशीय जियाि की दशा में, अंतदेशीय 2021 का 24 जियाि अधिछियम, 2021 के अिीि जारी प्रमाणपत्र ।”। 37. आय-कर अधिछियम की िारा 115फयक में, उपिारा (2) में, 1 अप्रैि, िारा 115फयक 2026 से,— का संशोिि । (क) “ऐस े पोत” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, ऐसे पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) “ऐसे पोत” शब्दों के स्थाि पर, “, यथाजस्थछत, ऐसे पोत या अंतदेशीय जियाि” शब्द रिे जाएंगे । 38. आय-कर अधिछियम की िारा 132 में,— िारा 132 का संशोिि । (क) उपिारा (8) में, ‘‘छििाषरण या पुि:छििाषरण या पुि:संगणिा आदेश की तारीि से तीस र्दि’’ शब्दों के स्थाि पर, 1 अप्रैि, 2025 से, ‘‘छतमाही, जजसमें छििाषरण या पुि:छििाषरण या पुि:संगणिा संबंिी आदेश ककए गए हैं, की समाजप्त से एक मास’’ शब्द रिे जाएंग े ; (ि) स्पष्टीकरण 1 की आरंलभक भाग में, “प्राधिकार” शब्द के स्थाि पर, “प्राधिकारों” शब्द रिा जाएगा । 39. आय-कर अधिछियम की िारा 132ि के स्पष्टीकरण 1 के िंड (ii) में, िारा 132ि का संशोिि । “िारा 158िङ के स्पष्टीकरण 2” शब्दों, अंकों और अिरों के स्थाि पर, “िारा 158ि के स्पष्टीकरण” शब्द, अंक और अिर रिे जाएंगे । 40. आय-कर अधिछियम की िारा 139 की उपिारा (8क) में,— िारा 139 का संशोिि । (क) “चौबीस मास” शब्दों के स्थाि पर, “अड़तािीस मास” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) तीसरे परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— “परंतु यह भी कक ककसी व्यजक्त द्वारा कोई अद्यति वववरणी वहां प्रस्तुत िहीं की जाएगी, जहां िारा 148क के अिीि उसके मामिे में84 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— सुसंगत छििाषरण वर् ष के अंत से ित्तीस मास के पश्चात ् कोई कारण बताओ सूचिा जारी की गई है : परंतु यह भी कक चौथा परंतुक वहां िाग ू िहीं होगा, जहां िारा 148क की उपिारा (3) के अिीि यह अविाररत करिे वािा कोई आदेश पाररत ककया जाता है कक िारा 148 के अिीि सूचिा जारी करिे के लिए यह कोई उपयुक्त मामिा िहीं है ।”। िारा 140ि का 41. आय-कर अधिछियम की िारा 140ि की उपिारा (3) के िंड (ii) के संशोिि । पश्चात,् 1 अप्रैि, 2025 से, छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(iii) यथाजस्थछत, उपिारा (1) या उपिारा (2) में यथा अविाररत, संदेय कर और ब्याज के योग का साठ प्रछतशत, यर्द ऐसी वववरणी सुसंगत छििाषरण वर्ष की समाजप्त से चौबीस मास की समाजप्त के पश्चात ् ककंतु सुसंगत छििाषरण वर् ष की समाजप्त से ित्तीस मास की अवधि पूरा होिे से पूव ष प्रस्तुत की जाती है; या (iv) यथाजस्थछत, उपिारा (1) या उपिारा (2) में यथा अविाररत संदेय कर और ब्याज की योग का सत्तर प्रछतशत, यर्द ऐसी वववरणी सुसंगत छििाषरण वर् ष की समाजप्त से ित्तीस मास की समाजप्त के पश्चात ् ककंतु सुसंगत छििाषरण वर् ष की समाजप्त से अड़तािीस मास की अवधि पूरा होिे से पूव ष प्रस्तुत की जाती है ।”। िारा 143 का 42. आय-कर अधिछियम की िारा 143 की उपिारा (1) के िंड (क) में उपिंड संशोिि । (ii) के पश्चात ् छिम्िलिखित उपिंड 1 अप्रैि, 2025 स े अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(iiक) ककसी पूववष ती पूवतष ि वर् ष की वववरणी में जािकारी के संबंि में, वववरणी में ऐसी कोई असंगतता, जो ववर्हत की जाए ;”। िारा 144िक का 43. आय-कर अधिछियम की िारा 144िक के स्पष्टीकरण के िंड (ii) के स्थाि संशोिि । पर, छिम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ii) “उस तारीि से, जजसको अिुमोदिकताष पैिि की कायवष ाही पर ककसी न्य ायािय के आदेश या व् यादेश द्वारा रोक मंजूर की जाती है, प्रारंभ होिे वािी और उस तारीि को, जजसको रोक को रद्द करिे वािे आदेश की प्रमाखणत प्रछत अिुमोदिकताष पैिि द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होिे वािी अवधि :”। िारा 144ग का 44. आय-कर अधिछियम की िारा 144ग की उपिारा (14ग) के परंतुक का िोप संशोिि । ककया जाएगा । िारा 153 का 45. आय-कर अधिछियम की िारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के िंड (ii) के स्थाि संशोिि । पर, छिम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ii) उस तारीि से, जजसको छििाषरण कायवष ाही पर ककसी न्य ायािय के आदेश या व् यादेश द्वारा रोक मंजूर की जाती है, प्रारंभ होिे वािी और उस तारीि को, जजसको रोक को रद्द करिे वािे आदेश की प्रमाखणत प्रछत अधिकाररता रििे वािे प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होिे वािी अवधि ; या” । िारा 153ि का 46. आय-कर अधिछियम की िारा 153ि के स्पष्टीकरण के िंड (i) के स्थाि संशोिि । पर, 1 अप्रैि, 2025 से, छिम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(i) उस तारीि से, जजसको छििाषरण कायवष ार्हयों पर ककसी न्य ायािय केvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 85 आदेश या व् यादेश द्वारा रोक मंजूर की जाती है, प्रारंभ होिे वािी और उस तारीि को, जजसको रोक को रद्द करिे वािे आदेश की प्रमाखणत प्रछत अधिकाररता रििे वािे प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होिे वािी अवधि ; या”। 47. आय-कर अधिछियम की िारा 155 में, उपिारा (20) के पश्चात,् 1 अप्रैि, िारा 155 का 2026 से, छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— संशोिि । ‘‘(21) जहां ककसी पूववष ती वर् ष के लिए िारा 92गक की उपिारा (3) के अिीि ककसी अंतरराष्रीय संव्यहार या ववछिर्दषष् ट देशी संव्यवहार के संबंि में असजन्िकट कीमत का अविारण ककया जाता है और अंतरण मूलयांकि अधिकारी िे यह घोवर्त ककया है कक छििाषररती द्वारा प्रयोग ककया गया ववकलप, उक्त िारा की उपिारा (3ि) के अिीि ऐसे पूववष ती वर् ष के ठीक पश्चात ् वािे दो क्रमवती पूववष ती वर्ों के लिए ऐसे संव्यवहार के संबंि में ववधिमान्य है, वहां छििाषरण अधिकारी, यथाजस्थछत, िारा 143 की उपिारा (1) के अिीि छििाषरण के आदेश या ककसी सूचिा या समझी गई सूचिा का संशोिि करके,— (क) अंतरण मूलयांकि अधिकारी द्वारा ऐसे संव्यवहार के संबंि में उक्त िारा की उपािारा (4क) के अिीि इस प्रकार अविाररत असजन्िकट कीमत के अिुरूप ; और (ि) ऐस े पूववष ती वर् ष के लिए, िारा 144ग की उपिारा (5) के अिीि जारी छिदेशों, यर्द कोई हों, पर ववचार करते हुए, उस मास के अंत से तीि मास के भीतर, जजसमें ऐस े पूववष ती वर् ष के लिए छििाषररती के मामिे में छििाषरण पूरा ककया जाता है, उक्त दो क्रमवती पूववष ती वर्ों के लिए छििाषररती की कुि आय की पुि: संगणिा करेगा और उसको िारा 92ग की उपिारा (4) का पहिा और दसू रा परंतुक िाग ू होगा : परंतु जहां, यथाजस्थछत, िारा 143 की उपिारा (1) के अिीि छििाषरण के आदेश या ककसी सूचिा या समझी गई सूचिा उक्त दो क्रमवती पूववष ती वर्ों के लिए, उक्त तीि मास के भीतर िहीं ककया जाता है या जारी िहीं की जाती है, वहां ऐसी पुि:संगणिा, उस मास के अंत से तीि मास के भीतर की जाएगी, जजसमें यथाजस्थछत, िारा 143 की उपिारा (1) के अिीि छििाषरण के आदेश को ककया जाता है या ककसी सूचिा या समझी गई सूचिा को जारी ककया जाता है ।’’। 48. आय-कर अधिछियम की िारा 158ि के िंड (ि) में, “िि, सोिा-चांदी, िारा 158ि का संशोिि । आभूर्ण” शब्दों के पश्चात,् दोिों स्थािों पर, जहां व े आते हैं, “आभासी डडजजटि आजस्त” शब्द अंतःस्थावपत ककए जाएंगे और 1 फरवरी, 2025 से अंत:स्थावपत ककए गए समझे जाएंगे । 49. आय-कर अधिछियम की िारा 158िक में 1 लसतंबर, 2024 से,— िारा 158िक का संशोिि । (क) पाश्व ष शीर् ष में, “कुि आय” शब्दों के स्थाि पर, “कुि अप्रकर्टत आय” शब्द रिे जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे ; (ि) उपिारा (1) में, “कुि आय” शब्दों के स्थाि पर, “कुि अप्रकर्टत आय” शब्द रिे जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे ; (ग) उपिारा (4) में, “िंत्रबत” शब्द के स्थाि पर, “ककया जािा अपेक्षित” शब्द86 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— रिे जाएंगे ; (घ) उपिारा (5) में, “ककसी छििाषरण वर् ष से संबंधित ऐसे छििाषरण या पुिःछििाषरण” शब्दों के स्थाि पर, “ककसी छििाषरण वर् ष से संबंधित ऐसे छििाषरण या पुिःछििाषरण या पुिः संगणिा या छिदेश या आदेश” शब्द रिे जाएंगे ; (ङ) उपिारा (7) में, “कुि आय” शब्दों के स्थाि पर, “कुि अप्रकर्टत आय” शब्द रिे जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे । िारा 158िि का 50. आय-कर अधिछियम की िारा 158िि में, 1 लसतंबर, 2024 से,— संशोिि । (अ) पाश्व ष शीर् ष में, “कुि आय” शब्दों के स्थाि पर, “कुि अप्रकर्टत आय” शब्द रिे जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे ; (आ) उपिारा (1) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिाराएं रिी जाएंगी और रिी गई समझी जाएंगी, अथाषत ् :— “(1) ब्िॉक अवधि की िारा 158िक की उपिारा (1) में छिर्दषष्ट कुि अप्रकर्टत आय छिम्िलिखित का कुि योग होगी, अथाषत ् :— (क) िारा 158िग के अिीि प्रस्तुत वववरणी में घोवर्त अप्रकर्टत आय ; (ि) उपिारा (2) के अिीि छििाषरण अधिकारी द्वारा अविाररत की गई अप्रकर्टत आय । (1अ) छिम्िलिखित आय, ब्िॉक अवधि की कुि अप्रकर्टत आय में सजम्मलित िहीं की जाएगी, अथाषत ् :— (क) ब्िॉक अवधि से लमिकर बििे वािे ककसी पूववष ती वर् ष के संबंि में, तिाशी आरंभ ककए जािे की तारीि या अध्यपेिा की तारीि से पूव ष िारा 143 की उपिारा (1) के अिीि अविाररत या िारा 143 या िारा 144 या िारा 147 या िारा 153क या िारा 153ग के अिीि छििाषररत या िारा 158िग की उपिारा (1) के िंड (ग) या िारा 245घ की उपिारा (4) के अिीि पूव ष में छििाषररत की गई कुि अविाररत आय ; (ि) ब्िॉक अवधि से लमिकर बििे वािे ककसी पवू वष ती वर् ष के संबंि में तथा िंड (क) के अंतगतष िहीं आिे वािी तिाशी आरंभ ककए जािे की तारीि या अध्यपेिा की तारीि से पूव ष िारा 139 के अिीि फाइि की गई आय की वववरणी में या िारा 142 की उपिारा (1) के अिीि ककसी सूचिा के प्रत्युत्तर में घोवर्त कुि आय ; (ग)(i) उस पूववष ती वर्,ष जहां ऐसा पूव ष वर् ष समाप्त हो गया है और तिाशी आरंभ ककए जािे की तारीि या अध्यपेिा की तारीि के पूव ष सामान्य अिुक्रम में रिी गई िेिा बर्हयों और अन्य दस्तावेजों में यथा अलभलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंि में प्रववजष्टयों के आिार पर, तिाशी आरंभ ककए जािे की तारीि या अध्यपेिा की तारीि से पूव ष ऐसे वर् ष के लिए वववरणी प्रस्तुत करिे की शोध्य तारीि समाप्त िहीं हुई है ; (ii) पूववष ती वर् ष के 1 अप्रैि स े आरंभ होिे वािी, जजसमें तिाशी आरंभ की जाती है या अध्यपेिा की जाती है तथा तिाशी या अध्यपेिा आरंभ होिे वािी तारीि के ठीक पूव ष के र्दि को समाप्तvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 87 होिे वािी, अवधि के संबंि में सामान्य अिुक्रम में रिी गई िेिा बर्हयों और अन्य दस्तावेजों में यथा अलभलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंि में प्रववजष्टयों के आिार पर, तिाशी आरंभ ककए जािे की तारीि या अध्यपेिा की तारीि के ठीक पूव ष के र्दि को या उसके पहिे ऐसी अवधि; (iii) तिाशी आरंभ करिे की तारीि या अध्यपेिा की तारीि से आरंभ होिे वािी और तिाशी या अध्यपेिा के लिए प्राधिकारों में स े अंछतम प्राधिकार से छिष्पादि की तारीि को समाप्त होिे वािी ऐसी अवधि के सामान्य अिुक्रम में रिी गई िेिा बर्हयों और अन्य दस्तावेजों में यथा अलभलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों के संबंि में प्रववजष्टयों के आिार पर, प्राधिकारों में से अंछतम प्राधिकार के छिष्पादि की तारीि को या उसके पहिे अवधि के संबंि में छििाषररती द्वारा संगखणत आय : परंतु जहां छििाषरण अधिकारी की यह राय है कक िंड (ग) के अिीि छििाषररती द्वारा यथा संगखणत आय का कोई भाग अप्रकर्टत आय है, तो वह ऐसी आय को पुि: संगखणत कर सकेगा । (घ) िारा 115क की उपिारा (5) या िारा 115ि या िारा 194त की उपिारा (1) में छिर्दषष्ट कुि आय ।”; (इ) उपिारा (2) में, “, जो िारा 158िक की उपिारा (1) में छिर्दषष्ट कुि आय का भाग है,” शब्दों, अिरों, कोष्ठकों और अंक का िोप ककया जाएगा और िोप ककया गया समझा जाएगा । (ई) उपिारा (3) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी और रिी गई समझी जाएगी, अथाषत ् :— “(3) जहां िेिा बर्हयों या अन्य दस्तावेजों की तिाशी या अध्यपेिा के पररणामस्वरूप अविाररत ककए जािे के लिए अपेक्षित आय और ऐसी अन्य सामधग्रयों या सूचिा, जो या तो छििाषरण अधिकारी के पास उपिब्ि हैं या जो इस अध्याय के अिीि कायवष ार्हयों के दौराि उसकी जािकारी में आती हैं या प्राधिकारों में से अंछतम प्राधिकार के छिष्पादि की तारीि को या उससे पूव ष सामान्य अिुक्रम में रिी गई िेिा बर्हयों और अन्य दस्तावेजों में यथा अलभलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित प्रववजष्टयों के आिार पर अविाररत आय ककसी अंतराषष्रीय संव्यवहार से संबंधित है या उस पूववष र् ष के, जजसमें प्राधिकारों में से अंछतम प्राधिकार का छिष्पादि ककया गया था, 1 अप्रैि को आरंभ होिे वािी और प्राधिकारों में से अंछतम प्राधिकार के छिष्पादि की तारीि को समाप्त होिे वािी अवधि के संबंि में िारा 92गक में छिर्दषष्ट ककसी ववछिर्दषष्ट देशी संव्यवहार से संबंधित है, वहां ऐसी आय को ब्िॉक अवधि की कुि अप्रकर्टत आय के अविारण के प्रयोजिों के लिए ववचार में िहीं लिया जाएगा और ऐसी आय को इस अधिछियम के अन्य उपबंिों के अिीि ककए गए छििाषरण में ववचार में लिया जाएगा ।”; (उ) उपिारा (5) के स्थाि पर छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी और रिी गई समझी जाएगी, अथाषत ् :— “(5) िारा 158िक की उपिारा (7) में छिर्दषष्ट कर, उपिारा (1) में ववछिर्दषष्ट रीछत में अविाररत कुि अप्रकर्टत आय पर प्रभाररत ककया88 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— जाएगा ।”; (ऊ) उपिारा (6) का िोप ककया जाएगा और िोप ककया गया समझा जाएगा । िारा 158िग का 51. आय-कर अधिछियम की िारा 158िग की उपिारा (1) में, 1 लसतम्बर, 2024 संशोिि । से— (अ) िंड (क) में,— (i) “उसकी कुि आय, जजसके अंतगतष अप्रकर्टत आय भी है, को” शब्दों के स्थाि पर, “उसकी अप्रकर्टत आय को” शब्द रिे जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे ; (ii) चौथे परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा और अंत:स्थावपत ककया गया समझा जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह भी कक इस िंड के अिीि वववरणी प्रस्तुत करिे के लिए अिुज्ञात समय को तीस र्दि की अछतररक्त अवधि के लिए ववस्ताररत ककया जा सकेगा, जहां,— (i) पूववष र्,ष जजसमें तिाशी आरंभ की गई है या अध्यपेिा की गई है, के ठीक पूववष ती पूववष र् ष के संबंि में वववरणी प्रस्तुत करिे की छियत तारीि, ऐसी तिाशी या अध्यपेिा आरंभ करिे की तारीि से पूव ष समाप्त िहीं हुई है ; (ii) छििाषररती ऐसे पूववष र् ष के लिए िारा 44कि के अिीि संपरीिा के लिए दायी था ; (iii) ऐसी सूचिा जारी ककए जािे की तारीि को, ऐसे पूववष र्ष के िेिाओं (सामान्य अिुक्रम में रिे गए) की संपरीिा िहीं की गई हैं; और (iv) छििाषररती ऐसी वववरणी प्रस्तुत करिे हेतु समय का ववस्तार करिे के लिए लिखित में अिुरोि करता है, जजससे ऐस े िेिाओं की संपरीिा कराई जा सके;”; (आ) िंड (ि) में, “अप्रकर्टत आय सर्हत कुि आय को अविाररत करिे के लिए” शब्दों के स्थाि पर, “अप्रकर्टत आय को अविाररत करिे के लिए” शब्द रि े जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे ; (इ) िंड (ग) में,— (i) “कुि आय” शब्दों के स्थाि पर, “कुि अप्रकर्टत आय” शब्द रि े जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे ; (ii) दसू रे परंतुक का िोप ककया जाएगा और िोप ककया गया समझा जाएगा । िारा 158िघ के 52. आय-कर अधिछियम की िारा 158िघ के स्थाि पर, छिम्िलिखित िारा रिी स्थाि पर िई जाएगी और 1 लसतम्बर, 2024 से रिी गई समझी जाएगी,— िारा का प्रछतस्थापि । ककसी अन्य 158िघ. जहां छििाषरण अधिकारी का यह समािाि हो जाता है कक कोई व्यजक्त की अप्रकर्टत आय ककसी ऐसे व्यजक्त (जजसे इसमें इस िारा के प्रयोजिों के लिए अप्रकर्टत आय । “ववछिर्दषष्ट व्यजक्त” कहा गया है) से लभन्ि ककसी व्यजक्त (जजसे इसमें “अन्यvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 89 व्यजक्त” कहा गया है) से संबंधित है, जजसके संबंि में िारा 132 के अिीि तिाशी आरंभ की गई थी या िारा 132क के अिीि अध्यपेिा की गई थी, तब पूवोक्त अप्रकर्टत आय से संबंधित कोई िि, सोिा-चांदी, आभूर्ण, अभासी डडजीटि आजस्त या अन्य मूलयवाि वस्तु या चीज या कोई िेिा बही या अलभगहृ ीत या अध्यपेक्षित अन्य दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री या सूचिा ऐसे छििाषरण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी जजसे ऐसे अन्य व्यजक्त के संबंि में अधिकाररता प्राप्त है और वह छििाषरण अधिकारी ऐसे अन्य व्यजक्त के ववरुद्ि िारा 158िग के अिीि कायवष ाही करेगा तथा इस अध्याय के उपबंि तद्िुसार िागू होंगे : परंतु,— (क) जहां ऐस े अन्य व्यजक्त से सुसंगत एक ववछिर्दषष्ट व्यजक्त है वहा ं ऐसे अन्य व्यजक्त के लिए ब्िॉक अवधि वही होगी, जो ववछिर्दषष्ट व्यजक्त के लिए है ; और (ि) जहां ऐसे अन्य व्यजक्त से सुसंगत एक ववछिर्दषष्ट व्यजक्तयों स े अधिक है, वहां ऐसे अन्य व्यजक्त के लिए ब्िॉक अवधि वही होगी, जो उस ववछिर्दषष्ट व्यजक्त के लिए है, जजसके मामिे में ब्िॉक अवधि ककसी पश्चातवती तारीि को समाप्त होती है : परंतु यह और कक ऐसे अन्य व्यजक्त की दशा में, िारा 158िक की उपिारा (2) और उपिारा (3) के अिीि उपशमि के प्रयोजिों के लिए, िारा 132 के अिीि तिाशी प्रारंभ करिे की या िारा 132क के अिीि अध्यपेिा करिे की तारीि के प्रछत छिदेश को उस तारीि के प्रछत छिदेश समझा जाएगा, जजसको ऐसी पूवोक्त या अप्रकर्टत आय के संबंि में िि, सोिा-चांदी, आभूर्ण, अभासी डडजीटि आजस्त या अन्य मूलयवाि वस्तु या चीज या कोई िेिा बही या अलभगहृ ीत या अध्यपेक्षित अन्य दस्तावेज या कोई अन्य सामग्री या सूचिा ऐसे छििाषरण अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी जजसको ऐसे अन्य व्यजक्त के संबंि में अधिकाररता प्राप्त है । 53. आय-कर अधिछियम की िारा 158िङ में, 1 लसतंबर, 2024 से,— िारा 158िङ का संशोिि । (क) उपिारा (1) में,— (i) “मास” शब्द के स्थाि पर, “छतमाही” शब्द रिा जाएगा और रिा हुआ समझा जाएगा ; (ii) पहिे परंतुक में, “कुि आय” शब्दों के स्थाि पर, “कुि अप्रकर्टत आय” शब्द रिे जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे ; (iii) परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा और अंत:स्थावपत ककया गया समझा जाएगा, अथाषत ् :— ‘परंतु यह और कक उस दशा में, जहां िारा 158िग की उपिारा (1) के िंड (क) के पांचवे परंतुक के अिुसरण में, वववरणी प्रस्तुत करिे के लिए उक्त िंड के अिीि अिुज्ञात समय, तीस र्दि की और अवधि तक बढा र्दया जाता है, वहां इस उपिारा के उपबंिों का इस प्रकार प्रभाव होगा, मािो “बारह मास” शब्दों के स्थाि पर, “तेरह मास” शब्द रिे गए हों ।’; (ि) उपिारा (3) में,—90 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (i) “मास” शब्द के स्थाि पर, “छतमाही” शब्द रिा जाएगा और रिा गया समझा जाएगा ; (ii) परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा और अंत:स्थावपत ककया गया समझा जाएगा, अथाषत ् :— ‘परंतु यह और कक उस दशा में, जहां िारा 158िग की उपिारा (1) के िंड (क) के पांचवे परंतुक के अिुसरण में, वववरणी प्रस्तुत करिे के लिए उक्त िंड के अिीि अिुज्ञात समय तीस र्दि की और अवधि तक बढा र्दया जाता है, वहां इस उपिारा के उपबंिों का इस प्रकार प्रभाव होगा, मािो “बारह मास” शब्दों के स्थाि पर, “तेरह मास” शब्द रिे गए हों ।’; (ग) उपिारा (4) के िंड (i) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंड रिा जाएगा और रिा गया समझा जाएगा, अथाषत ् :— “(i) उस तारीि से, जजसको ककसी न्यायािय के आदेश या व्यादेश द्वारा छििाषरण कायवष ार्हयों पर रोकादेश मंजूर ककया गया था, आरंभ होिे वािी और उस तारीि को, जजसको ऐसे रोकादेश को छिष्प्रभावी करिे वाि े आदेश की प्रमाखणत प्रछत अधिकाररता रििे वािे प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी, समाप्त होिे वािी अवधि ; या िारा 158िचक 54. आय-कर अधिछियम की िारा 158िचक में, 1 लसतम्बर, 2024 से,— का संशोिि । (क) उपिारा (1) में, “कुि आय की, जजसके अन्त गतष अप्रकर्टत आय है, वववरणी” शब्दों के स्थाि पर, “अप्रकर्टत आय की वववरणी” शब्द रिे जाएंगे और रिे गए समझे जाएंगे ; (ि) उपिारा (4) के िंड (ii) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंड रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ii) उस तारीि, जजसको उपिारा (2) के अिीि कायवष ाही पर ककसी न्य ायािय के आदेश या व् यादेश द्वारा रोकादेश मंजूर ककया जाता है, स े आरंभ होिे वािी तथा उस तारीि को, जजसको रोकादेश को छिष्प्रभावी करि े वािे आदेश की प्रमाखणक प्रछत अधिकाररता रििे वािे प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होिे वािी अवधि ;”। िारा 158िझ का 55. आय-कर अधिछियम की िारा 158िझ का िोप ककया जाएगा और 1 िोप । लसतंबर, 2024 से िोप ककया गया समझा जाएगा । िारा 193 का 56. आय-कर अधिछियम की िारा 193 में,— संशोिि । (क) “संदेय ब्याज की रकम”, शब्दों के पश्चात,् “, जो ववत्तीय वर् ष के दौराि दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों का योग है,” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (ि) परंतुक के िंड (v) के उपिंड (क) में “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “दस हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे । िारा 194 का 57. आय-कर अधिछियम की िारा 194 के पहिे परंतुक के िंड (ि) में, “पांच संशोिि । हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “दस हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे । िारा 194क का 58. आय-कर अधिछियम की िारा 194क की उपिारा (3) में,— संशोिि । (क) िंड (i) में,—vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 91 (i) “चािीस हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, जहां-जहां वे आते हैं, “पचास हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे; (ii) उपिंड (घ) में “पांच हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “दस हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे; (iii) तीसरे परंतुक में,— (अ) “चािीस हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “पचास हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे; (आ) “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “एक िाि रुपए” शब्द रिे जाएंगे; (ि) िंड (xi) के पश्चात ् आिे वािे परंतुक के िंड (ि) में,— (i) “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “एक िाि रुपए” शब्द रिे जाएंगे; (ii) “चािीस हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “पचास हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे । 59. आय-कर अधिछियम की िारा 194ि में,— िारा 194ि का संशोिि । (क) “जो ऐसी रकम या रकमों का योग है”, शब्दों के स्थाि पर, “जो एकि संव्यवहार की बाबत ऐसी रकम है” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) “ववत्तीय वर् ष के दौराि” शब्दों का िोप ककया जाएगा । 60. आय-कर अधिछियम की िारा 194िि में,— िारा 194िि का संशोिि । (क) “ववत्तीय वर् ष के दौराि” शब्दों का िोप ककया जाएगा ; (ि) “दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों के योग की” शब्दों के स्थाि पर, “एकि संव्यवहार के संबंि में दस हजार रुपए से अधिक की रकम की” शब्द रिे जाएंगे । 61. आय-कर अधिछियम की िारा 194घ के दसू रे परंतुक में, “पंरह हजार रुपए” िारा 194घ का संशोिि । शब्दों के स्थाि पर, “बीस हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे । 62. आय-कर अधिछियम की िारा 194ि की उपिारा (1) में, “पंरह हजार रुपए” िारा 194ि का संशोिि । शब्दों के स्थाि पर, “बीस हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे । 63. आय-कर अधिछियम की िारा 194ज के पहिे परंतकु में, “पन्रह हजार िारा 194ज का संशोिि । रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “बीस हजार रुपए” शब्द रिे जाएगं े । 64. आय-कर अधिछियम की िारा 194झ के पहिे परंतुक के स्थाि पर, िारा 194झ का छिम्िलिखित परंतुक रिा जाएगा, अथाषत ् :— संशोिि । “परंतु यह कक इस िारा के अिीि वहां कोई कटौती िहीं की जाएगी, जहा ं ऐसे व्यजक्त द्वारा पािे वाि े के िाते में या उस े ककसी मास या मास के भाग के लिए जमा ककए गए या संदत्त ऐसे ककराए के रूप में आय पचास हजार रुपए स े अधिक िहीं है :”। 65. आय-कर अधिछियम की िारा 194ञ की उपिारा (1) के पहिे परंतुक के िारा 194ञ का संशोिि । िंड (आ) में, “तीस हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, जहां कहीं वे आते हैं, “पचास हजार रुपए” शब्द रिे जाएंगे ।92 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 194ट का 66. आय-कर अधिछियम की िारा 194ट के परंतुक के िंड (i) में, “पांच हजार संशोिि । रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “दस हजार रुपए” शब्द रिे जाएगं े । िारा 194ठक का 67. आय-कर अधिछियम की िारा 194ठक के पहिे परंतुक में, “दो िाि पचास संशोिि । हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर, “पांच िाि रुपए” शब्द रिे जाएंगे । िारा 194ठिग 68. आय-कर अधिछियम की िारा 194ठिग की उपिारा (1) में, “पूवषतर हो, उस का संशोिि । पर” शब्दों से आरंभ होिे वािे और “आय-कर की कटौती करेगा” शब्दों पर समाप्त होिे वािे भाग के स्थाि पर, “दस प्रछतशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा” शब्द रिे जाएंगे । िारा 194थ का 69. आय-कर अधिछियम की िारा 194थ की उपिारा (5) के िंड (ि) में, “ऐस े संशोिि । ककसी संव्यवहार से लभन्ि, जजसे िारा 206ग की उपिारा (1ज) िाग ू होती है” शब्दों, अंकों, अिरों और कोष्ठकों का िोप ककया जाएगा । िारा 194ि का 70. आय-कर अधिछियम की िारा 194ि की उपिारा (2) में, “िारा 203क और संशोिि । िारा 206कि” शब्दों, अंकों और अिरों के स्थाि पर, “िारा 203क” शब्द, अंक और अिर रिे जाएंगे । िारा 206कि का 71. आय-कर अधिछियम की िारा 206कि का िोप ककया जाएगा । िोप । िारा 206ग का 72. आय-कर अधिछियम की िारा 206ग में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में,— (i) सारणी में,— (अ) क्रम संखयांक (iii) के सामिे,— (I) स्तंभ (2) में, “काष्ठ” शब्द के स्थाि पर, “काष्ठ या अन्य विोत्पाद (जो तेंद ू पत्ते िहीं हैं)” शब्द और कोष्ठक रिे जाएंगे ; (II) स्तंभ (3) में, “ढाई प्रछतशत” शब्द के स्थाि पर, “दो प्रछतशत” शब्द रिे जाएंग े ; (आ) क्रम संखयांक (iv) के सामिे, स्तंभ (3) में, “ढाई प्रछतशत” शब्द के स्थाि पर, “दो प्रछतशत” शब्द रिे जाएंगे ; (इ) क्रम संखयांक (v) और उससे संबंधित प्रववजष्टयों का िोप ककया जाएगा ; (ii) परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘‘स्पष्टीकरण—इस उपिारा के प्रयोजिों के लिए, ‘‘विोत्पाद’’ का वही अथ ष होगा जो तत्समय प्रवत्तृ ककसी राज्य अधिछियम में या भारतीय वि अधिछियम, 1927 में पररभावर्त है ।’’; 1927 का 16 (ि) उपिारा (1ि) में,— (i) पहिे, दसू रे और चौथे परंतुक में, “सात िाि रुपए” शब्दों के स्थाि पर, जहां कहीं वे आते हैं, “दस िाि रुपए” शब्द रि े जाएंगे ; (ii) तीसरे परंतुक के स्थाि पर, छिम्िलिखित परंतुक रिा जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह भी कक प्राधिकृत व्यौहारी रालश को संग्रहीत िही ंvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 93 करेगा, यर्द ववप्रेवर्त की जा रही रकम को लशिा प्राप्त करिे के प्रयोजि के लिए, िारा 80ङ की उपिारा (3) के िंड (ि) में यथापररभावर्त ककसी ववत्तीय संस्थाि से प्राप्त ककया गया ऋण है :”; (ग) उपिारा (1ज) में, दसू रे परंतुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह भी कक इस उपिारा के उपबंिों में अंतववष्ष ट कोई बात 1 अप्रैि, 2025 से िागू िहीं होगी ।”; (घ) उपिारा (7क) में, 1 अप्रैि, 2025 से छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु िारा 153 की उपिारा (3), उपिारा (5) और उपिारा (6) तथा उसका स्पष्टीकरण 1, जहां तक हो सके, इस उपिारा में ववछिर्दषष्ट समय- सीमा को िागू होंगे ।”; (ङ) उपिारा (9) में, “उपिारा (1ग) या उपिारा (1ज)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अिरों के स्थाि पर, दोिों स्थािों पर जहां वे आते हैं, “या उपिारा (1ग)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अिर रिे जाएंगे ; (च) उपिारा (10क) में, “(1ग), (1च) या (1ज)” कोष्ठकों, अंकों और अिरों के स्थाि पर, “(1ग) या (1च)” कोष्ठक, अंक और अिर रिे जाएंगे । 73. आय-कर अधिछियम की िारा 206गगक का िोप ककया जाएगा । िारा 206गगक का िोप । 74. आय-कर अधिछियम की िारा 246क की उपिारा (1) में,— िारा 246क का संशोिि । (i) िंड (ञक) में, “उपिारा (1क)” शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अिर के स्थाि पर, “उपिारा (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक रिे जाएंगे ; (ii) िंड (ढ) में, “उपायुक् त द्वारा ककया गया” शब्दों का िोप ककया जाएगा । 75. आय-कर अधिछियम की िारा 253 की उपिारा (9) के परंतुक का िोप िारा 253 का संशोिि । ककया जाएगा । 76. आय-कर अधिछियम की िारा 255 की उपिारा (8) के परंतुक का िोप िारा 255 का संशोिि । ककया जाएगा । 77. आय-कर अधिछियम की िारा 263 की उपिारा (3) के िीचे आिे वाि े िारा 263 का संशोिि । स्पष्टीकरण में, “ऐसी ककसी कािावधि का, जजसके दौराि इस िारा के अिीि कोई कायवष ाही ककसी न्य ायािय के आदेश या व् यादेश स े रोक रिी गई है,” शब्दों के स्थाि पर, “उस तारीि से, जजसको इस उपिारा के अिीि कायषवार्हयों पर ककसी न् यायािय के आदेश या व् यादेश द्वारा रोक िगा दी जाती है, प्रारंभ होिे वािी और उस तारीि को, जजसको रोक छिष्प्रभावी करिे वािे आदेश की प्रमाखणत प्रछत अधिकाररता रििे वािे प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होिे वािी अवधि का,” शब्द रिे जाएंग े । 78. आय-कर अधिछियम की िारा 264 की उपिारा (6) के स्पष्टीकरण में, “उस िारा 264 का संशोिि । अवधि को, जजसके दौराि इस िारा के अिीि कोई कायवष ाही ककसी न्य ायािय के आदेश या व् यादेश द्वारा रोक दी जाती है,” शब्दों के स्थाि पर, “उस तारीि से, जजसको इस िारा के अिीि ककसी कायवष ाही पर ककसी न् यायािय के आदेश या व् यादेश द्वारा रोक िगा दी जाती है, प्रारंभ होिे वािी और उस तारीि को, जजसको रोक छिष्प्रभावी करिे94 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— वािे आदेश की प्रमाखणत प्रछत अधिकाररता रििे वािे प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होिे वािी अवधि को,” शब्द रिे जाएंगे । िारा 270कक का 79. आय-कर अधिछियम की िारा 270कक की उपिारा (4) में, ‘‘एक मास’’ संशोिि । शब्दों के स्थाि पर, ‘‘तीि मास’’ शब्द, रिे जाएंगे । िारा 271ककि 80. आय-कर अधिछियम की िारा 271ककि की उपिारा (1क) में, “राष्रपछत की का संशोिि । अिुमछत होती है,” शब्दों के पश्चात ् “ककंतु 1 लसतंबर, 2024 के पूव,ष” शब्द और अंक अंत:स्थावपत ककए जाएंगे तथा 1 लसतंबर, 2024 से अंत:स्थावपत ककए गए समझे जाएंगे । िारा 271िि का 81. आय-कर अधिछियम की िारा 271िि का िोप ककया जाएगा । िोप । िारा 271ग का 82. आय-कर अधिछियम की िारा 271ग की उपिारा (2) में छिम्िलिखित संशोिि । परंतुक, अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु उपिारा (1) के अिीि कोई शाजस्त 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् छििाषरण अधिकारी द्वारा अधिरोवपत की जाएगी ।”। िारा 271गक का 83. आय-कर अधिछियम की िारा 271गक की उपिारा (2) में, छिम्िलिखित संशोिि । परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु उपिारा (1) के अिीि कोई शाजस्त 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् छििाषरण अधिकारी द्वारा अधिरोवपत की जाएगी ।”। िारा 271घ का 84. आय-कर अधिछियम की िारा 271घ की उपिारा (2) में, छिम्िलिखित संशोिि । परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु उपिारा (1) के अिीि कोई शाजस्त 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् छििाषरण अधिकारी द्वारा अधिरोवपत की जाएगी ।”। िारा 271घक का 85. आय-कर अधिछियम की िारा 271घक की उपिारा (2) में, छिम्िलिखित संशोिि । परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु उपिारा (1) के अिीि कोई शाजस्त 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् छििाषरण अधिकारी द्वारा अधिरोवपत की जाएगी ।”। िारा 271घि का 86. आय-कर अधिछियम की िारा 271घि की उपिारा (2) में, छिम्िलिखित संशोिि । परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु उपिारा (1) के अिीि कोई शाजस्त 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् छििाषरण अधिकारी द्वारा अधिरोवपत की जाएगी ।”। िारा 271ङ का 87. आय-कर अधिछियम की िारा 271ङ की उपिारा (2) में, छिम्िलिखित संशोिि । परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु उपिारा (1) के अिीि कोई शाजस्त 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् छििाषरण अधिकारी द्वारा अधिरोवपत की जाएगी ।”। िारा 275 के 88. आय-कर अधिछियम की िारा 275 के स्थाि पर, छिम्िलिखित िारा रिी स्थाि पर, िई जाएगी, अथाषत ् :— िारा का प्रछतस्थापि । शाजस्तयां “275. (1) इस अध्याय के अिीि शाजस्त अधिरोवपत करिे वािा कोई अधिरोवपत करिे आदेश उस छतमाही की समाजप्त से िह मास के अवसाि के पश्चात ् पाररत िही ं के लिए पररसीमा ककया जाएगा, जजसमें— का वजिष ।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 95 (क) वे कायवष ार्हयां जजिके दौराि शाजस्त के अधिरोपण के लिए कारषवाई आरंभ की गई है, पूण ष की जाती हैं, यर्द सुसंगत छििाषरण या अन्य आदेश िारा 246 या िारा 246क या िारा 253 की ववर्य-वस्तु िहीं है; (ि) िारा 263 या िारा 264 के अिीि पुिरीिण का आदेश पाररत ककया जाता है, यर्द सुसंगत छििाषरण या अन्य आदेश उक्त िाराओं के अिीि पुिरीिण की ववर्य-वस्तु है; (ग) िारा 246 या िारा 246क के अिीि अपीि का आदेश अधिकाररता प्राप्त प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त ककया जाता है, यर्द सुसंगत छििाषरण या अन्य आदेश उक्त िाराओं के अिीि अपीि की ववर्य-वस्तु है और िारा 253 के अिीि कोई अछतररक्त अपीि फाइि िहीं की गई है; (घ) िारा 253 के अिीि अपीि का आदेश अधिकाररता प्राप्त प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त ककया जाता है, यर्द सुसगं त छििाषरण या अन्य आदेश उक्त िारा के अिीि अपीि की ववर्य-वस्तु है; (ङ) शाजस्त के अधिरोपण की सूचिा, ककसी अन्य मामिे में जारी की जाती है । (2) शाजस्त को अधिरोवपत करिे वािा या उसमें वद्ृ धि करिे वािा या उस े कम करिे वािा या शाजस्त के अधिरोपण की कायवष ार्हयों को बंद करिे वािा आदेश िारा 246 या िारा 246क या िारा 253 या िारा 260क या िारा 261 के अिीि पाररत आदेश को प्रभावी करते हुए पुिरीक्षित रूप में छििाषरण या िारा 263 या िारा 264 के अिीि पुिरीिण के आिार पर, वहां पुिरीक्षित ककया जा सकेगा, जहां सुसंगत छििाषरण या अन्य आदेश उक्त िाराओं के अिीि ककसी अपीि या पुिरीिण की ववर्य-वस्तु है । (3) शाजस्त को अधिरोवपत करिे वािा या उसमें वद्ृ धि या उसे कम करिे वािा या उसे रद्द करिे वािा या उपिारा (2) के अिीि शाजस्त के अधिरोपण के लिए कायवष ार्हयों को बंद करिे वािा कोई आदेश तब तक पाररत िहीं ककया जाएगा,— (क) जब तक छििाषररती को सुिा िहीं गया हो या सुिे जािे का युजक्तयुक्त अवसर ि दे र्दया गया हो; (ि) उस छतमाही के अंत से, जजसमें िारा 246 या िारा 246क या िारा 253 या िारा 260क या िारा 261 के अिीि पाररत आदेश अधिकाररता प्राप्त प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त िहीं हो जाता है या िारा 263 या िारा 264 के अिीि पुिरीिण का आदेश पाररत िहीं कर र्दया जाता है, िह मास की समाजप्त के पश्चात ् । (4) िारा 274 की उपिारा (2) के उपबंि, उपिारा (2) के अिीि शाजस्त अधिरोवपत करिे या उसमें वद्ृ धि करिे या उसे कम करिे के आदेश को िाग ू होंगे । (5) इस िारा के प्रयोजिों के लिए पररसीमा काि की संगणिा करिे में छिम्िलिखित अवधि का अपवजिष ककया जाएगा,— (क) िारा 129 के परंतुक के अिीि छििाषररती को कफर से सुिवाई96 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— का अवसर र्दए जािे में िगा समय; (ि) उस तारीि को आरंभ होिे वािी अवधि, जजसको शाजस्त के उद्ग्रहण के लिए कायवष ाही पर रोक ककसी न्यायािय के आदेश या व्यादेश द्वारा मंजूर की गई थी और उस तारीि को समाप्त होिे वािी अवधि, जजसको रोक को रद्द करिे वािे आदेश की प्रमाखणत प्रछत अधिकाररता प्राप्त प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की गई थी ।”। िारा 276िि का 89. आय-कर अधिछियम की िारा 276िि में, छिम्िलिखित परंतुक संशोिि । अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु इस िारा के उपबंि उस समय िागू िहीं होंगे यर्द स्रोत पर संग्रहीत कर का संदाय, ऐस े संदाय के संबंि में िारा 206ग की उपिारा (3) के परंतुक के अिीि वववरण फाइि करिे के लिए ववर्हत समय पर या उससे पूव ष ककसी समय केंरीय सरकार को जमा कर र्दया गया है ।”। िई िारा 90. आय-कर अधिछियम की िारा 285िक के पश्चात,् 1 अप्रैि, 2026 से 285िकक का छिम्िलिखित िारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— अंत:स्थापि । कक्रप्टो आजस्त के “285िकक. (1) कोई व्यजक्त, जो कक्रप्टो आजस्त के संबंि में यथाववर्हत संव्यवहार का कोई ररपोर्टिंग अजस्तत्व है, ऐसी कक्रप्टो आजस्त के ककसी संव्यवहार के संबंि में, वववरण प्रस्ततु ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और रीछत में तथा ऐसे करिे की बाध्यता । आय-कर प्राधिकारी को, जो ववर्हत ककए जाएं, ककसी वववरण में जािकारी प्रस्तुत करेगा । (2) जहां ववर्हत आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कक उपिारा (1) के अिीि प्रस्तुत वववरण त्रुर्टपूण ष है, वहां वह उस व्यजक्त को, जजसिे ऐसा वववरण प्रस्तुत ककया है, त्रुर्ट के संबंि में सूधचत कर सकेगा और वह उसे उस त्रुर्ट का, ऐसी सूचिा से तीस र्दि की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो अिुज्ञात की जाए, सुिार करिे का अवसर प्रदाि करेगा और यर्द त्रुर्ट का ऐसी अवधि के भीतर सुिार िहीं ककया जाता है, तो इस अधिछियम के उपबंि इस प्रकार िागू होंगे, मािो ऐसे व्यजक्त िे वववरण में गित जािकारी प्रस्तुत की थी । (3) जहां ककसी व्यजक्त िे, जजससे उपिारा (1) के अिीि वववरण प्रस्तुत करिा अपेक्षित है, ववछिर्दषष्ट समय के भीतर ऐसा वववरण प्रस्तुत िहीं ककया है, तो ववर्हत आय-कर प्राधिकारी ऐस े व्यजक्त को सूचिा की तामीि कर सकेगा, जजसमें उससे यह अपेिा की जाएगी कक वह ऐसी सूचिा की तामीि की तारीि से तीस र्दि से अिधिक की अवधि के भीतर ऐसा वववरण प्रस्तुत करे और वह सूचिा में ववछिर्दषष्ट समय के भीतर वववरण प्रस्तुत करेगा । (4) यर्द ककसी व्यजक्त को, उपिारा (1) के अिीि या उपिारा (3) के अिीि जारी सूचिा के अिुसरण में, वववरण प्रस्तुत ककए जािे पर वववरण में उपिब्ि कराई गई सूचिा में ककसी गिती के बारे में ज्ञात होता है या गिती का पता चिता है तो वह दस र्दि की अवधि के भीतर ववर्हत आय-कर प्राधिकारी को ऐसे वववरण में हुई गिती के संबंि में जािकारी देगा तथा ऐसी रीछत में, जो ववर्हत की जाए, सही जािकारी प्रस्तुत करेगा । (5) केंरीय सरकार, छियमों द्वारा, छिम्िलिखित को ववर्हत कर सकेगी,— (क) उपिारा (1) में छिर्दषष्ट व्यजक्तयों को ववर्हत आय-कर अधिकारीvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 97 के पास रजजस्रीकृत ककया जािा ; (ि) जािकारी की प्रकृछत तथा वह रीछत, जजसमें ऐसी जािकारी को िंड (क) में छिर्दषष्ट व्यजक्तयों द्वारा बिाए रिा जाएगा ; और (ग) ककसी कक्रप्टो आजस्त उपयोक्ता या स्वामी की पहचाि के प्रयोजि के लिए उपिारा (1) में छिर्दषष्ट व्यजक्तयों द्वारा बरती जािे वािी सम्यक् तत्परता । (6) इस िारा में, ‘कक्रप्टो आजस्त’ का वही अथ ष होगा, जो िारा 2 के िंड (47क) के उपिंड (घ) में उसका है ।”। 91. आय-कर अधिछियम की दसू री अिुसूची के छियम 68ि के उपछियम (2) के दसू री अिुसूची के िंड (i) और िंड (ii) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंड रिे जाएंगे, अथाषत ् :— छियम 68ि का संशोिि । “(i) उस तारीि से, जजसको उक्त कर, ब्याज, जुमाषिे, शाजस्त या ककसी अन्य रालश के उद् ग्रहण पर ककसी न्य ायािय के आदेश या व् यादेश द्वारा रोक मंजूर की जाती है, प्रारंभ होिे वािी और उस तारीि को, जजसको रोक छिष्प्रभावी करि े वािे आदेश की प्रमाखणत प्रछत अधिकाररता प्राप्त प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होिे वािी अवधि ; या (ii) उस तारीि से, जजसको स्थावर संपवत्त की कुकी या ववक्रय की कायवष ाही पर ककसी न्य ायािय के आदेश या व् यादेश द्वारा रोक िगा दी जाती है, प्रारंभ होिे वािी और उस तारीि को, जजसको रोक छिष्प्रभावी करिे वािे आदेश की प्रमाखणत प्रछत अधिकाररताप्राप्त प्रिाि आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होिे वािी अवधि ; या” । अध्याय 4 अप्रत्यक्ष कर सीमाशुल्क 1962 का 52 92. सीमाशलु क अधिछियम, 1962 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् सीमाशुलक िारा 18 का अधिछियम कहा गया है) की िारा 18 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में, “उधचत अधिकारी यह छिदेश दे सकेगा कक ऐसे माि पर उद्ग्रहणीय शुलक का अिजन्तम रूप से छििाषरण ककया जाए,” शब्दों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “उधचत अधिकारी, ऐसे माि पर उद्ग्रहणीय शुलक का अिजन्तम रूप से छििाषरण कर सकेगा,”; (ि) उपिारा (1क) में, “ऐस े समय के भीतर और ऐसी रीछत में,” शब्दों के स्थाि पर, “ऐसी रीछत में,” शब्द रिे जाएंगे ; (ग) उपिारा (1क) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिाराएं अंत:स्थावपत की जाएंगी, अथाषत ् :— “(1ि) उधचत अधिकारी, अिंछतम रूप से छििाषररत शुलक को, उपिारा (1) के अिीि ऐसे छििाषरण की तारीि से दो वर् ष के भीतर अंछतम रूप देगा : परंतु सीमाशुलक प्रिाि आयुक्त या सीमाशुलक आयुक्त, पयाषप्त हेतुक दलशतष ककए जािे पर और उि कारणों के लिए जो िेिबद्ि ककए जाएं, उक्त अवधि को एक वर् ष की और अवधि के लिए ववस्ताररत कर सकेगा:98 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— परंतु यह और कक उस तारीि को, जजसको ववत्त वविेयक, 2025 राष्रपछत की अिुमछत प्राप्त करता है, उपिारा (1) के अिीि िंत्रबत ककसी अिंछतम छििाषरण के संबंि में, दो वर् ष की उक्त अवधि उस तारीि से धगिी जाएगी, जजसको उक्त ववत्त वविेयक राष्रपछत की अिुमछत प्राप्त करता है । (1ग) जहां उधचत अधिकारी, इस कारण से उपिारा (1ि) के अिीि ववछिर्दषष्ट समय के भीतर शुलक का अंछतम रूप से छििाषरण करिे में असमथ ष है कक,— (क) भारत से बाहर ककसी प्राधिकारी से ववधिक प्रकक्रया के माध्यम से जािकारी मांगी जा रही है ; या (ि) उसी व्यजक्त या ककसी अन्य व्यजक्त की वैसे ही मामि े में कोई अपीि, अपीि अधिकरण या उच्च न्यायािय या उच्चतम न्यायािय के समि िंत्रबत है ; या (ग) अपीि अधिकरण या उच्च न्यायािय या उच्चतम न्यायािय द्वारा रोक का अंतररम आदेश जारी कर र्दया गया है ; या (घ) बोड ष ि े वैस े ही मामि े में, ऐस े मामि े को िंत्रबत रििे के लिए ववछिर्दषष्ट छिदेश या आदेश जारी ककया है ; या (ङ) समझौता आयोग या अंतररम बोड ष के समि आयातकताष या छियाषतकताष का आवेदि िंत्रबत है, वहां उधचत अधिकारी आयातकताष या छियाषतकताष को, अिंछतम छििाषरण को अंछतम रूप िहीं देिे के लिए कारण को सूधचत करेगा और ऐसे मामिे में, उपिारा (1ि) में ववछिर्दषष्ट समय अिंछतम छििाषरण की तारीि से िाग ू िहीं होगा, अवपतु उस तारीि से िागू होगा, जब ऐसा कारण ववद्यमाि िहीं है ।”। िई िारा 18क का 93. सीमाशुलक अधिछियम की िारा 18 के पश्चात,् छिम्िलिखित िारा अंत:स्थापि । अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— छिकासी पश्चात ् “18क. (1) िारा 149 में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, माि का प्रववजष्ट का आयातकताष या छियाषतकताष, छिकासी के पश्चात,् ऐसे प्ररूप और रीछत में, ऐसे स्वैजच्िक समय के भीतर और ऐसी शतों के अिीि रहते हुए, जो ववर्हत की जाएं, माि के पुिरीिण । संबंि में पहिे ही की गई प्रववजष्ट का पुिरीिण कर सकेगा । (2) उपिारा (1) के अिीि प्रववजष्ट का पुिरीिण करिे पर, माि का आयातकताष या छियाषतकताष, शुलक का स्वत: छििाषरण करेगा । (3) जहां उपिारा (1) और उपिारा (2) के अिीि की गई पुिरीक्षित प्रववजष्ट और ककए गए स्वत: छििाषरण का पररणाम,— (क) ककसी शुलक का कम उद्ग्रहण, उद्ग्रहण ि होिा, कम संदत्त या संदत्त ि होिा है, तो ऐसे माि के आयातकताष या छियाषतकताष द्वारा उसका िारा 28कक के अिीि ब्याज के साथ स्वैच्िया संदाय ककया जा सकेगा ; (ि) ऐसे माि पर संदेय शुलक के आधिक्य में संदत्त शुलक या ऐस े माि पर संदत्त संपूण ष शुलक के रूप होता है, जजसमें प्रछतदाय अपेक्षित है, तो ऐसी पुिरीक्षित प्रववजष्ट िारा 27 के अिीि प्रछतदाय के लिए दावा के रूप में समझी जाएगी ।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 99 (4) उधचत अधिकारी,— (क) समुधचत चयि मािदंड के माध्यम से जोखिम मूलयांकि के आिार पर मुखयतः चयछित मामिों में उपिारा (1) और उपिारा (2) के अिीि की गई पुिरीक्षित प्रववजष्ट और ककए गए स्वत: छििाषरण का सत्यापि कर सकेगा ; (ि) जहां उपिारा (2) के अिीि स्वत: छििाषरण ठीक ढंग से िही ं ककया जाता है, वहां ऐसे माि पर उद्ग्रहणीय शुलक का पुि: छििाषरण कर सकेगा । (5) इस िारा के अिीि प्रववजष्ट का पुिरीिण छिम्िलिखित मामिों में िहीं ककया जाएगा,— (क) वे मामिे, जहां अध्याय 12क के अिीि कोई संपरीिा या अध्याय 13 के अिीि तिाशी, अलभग्रहण या समि कायवष ाही आरंभ कर दी गई है और संबंधित आयातकताष या छियाषतकताष को सूधचत कर र्दया गया है ; (ि) वे मामिे जजिमें प्रछतदाय वहां अपेक्षित है जहां उधचत अधिकारी िे िारा 17 के अिीि शुलक का पुि: छििाषरण ककया है या िारा 18 के अिीि या िारा 84 के अिीि शुलक का छििाषरण ककया है ; (ग) कोई अन्य मामिा, जजसे बोड,ष राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा, ववछिर्दषष्ट करे ।’’। 94. सीमाशलु क अधिछियम की िारा 27 की उपिारा (1) में, स्पष्टीकरण को िारा 27 का संशोिि । उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संखयांककत ककया जाएगा और इस प्रकार संखयांककत स्पष्टीकरण 1 के पश्चात,् छिम्िलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दरू करिे के लिए, यह स्पष्ट ककया जाता है कक िारा 18क की उपिारा (3) के िंड (ि) के अिीि प्रछतदाय के दावा या िारा 149 के अिीि दस्तावेजों के संशोिि के मामिे में एक वर् ष की पररसीमा की अवधि की संगणिा ऐसे शुलक या ब्याज के संदाय की तारीि से की जाएगी ।”। 95. सीमाशलु क अधिछियम की िारा 28 के स्पष्टीकरण 1 के िडं (ि) के िारा 28 का पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— संशोिि । “(िक) उस दशा में, जहां शुलक िारा 18क की उपिारा (3) के िंड (क) के अिीि संदत्त ककया जाता है, वहां शुलक या ब्याज के संदाय की तारीि ;”। 96. सीमाशलु क अधिछियम की िारा 127क में,— िारा 127क का संशोिि । (i) िंड (घ) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— 1944 का 1 ‘(घक) “अंतररम बोड”ष से केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम, 1944 की िारा 31क के अिीि गर्ठत अंतररम समझौता बोड ष अलभप्रेत है ;’; (ii) िंड (ङ) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— ‘(ङक) “िंत्रबत आवेदि” से िारा 127ि के अिीि 1 अप्रैि, 2025 से पूव ष फाइि ककया गया कोई आवेदि अलभप्रेत है, और जो छिम्िलिखित शतों को पूरा करता है, अथाषत ् :—100 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (i) इसे िारा 127ग के अिीि अिुज्ञात ककया गया है ; और (ii) िारा 127ग की उपिारा (5) के अिीि ऐसे आवेदि के संबंि में 31 माच,ष 2025 को या उसके पूव ष कोई आदेश जारी िहीं ककया गया था ।’। िारा 127ि का 97. सीमाशुलक अधिछियम की िारा 127ि की उपिारा (5) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककए जाएंग,े अथाषत ् :— “परंतु इस िारा के अिीि कोई आवेदि 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् िहीं ककया जाएगा : परंतु यह और कक अंतररम बोड ष के गठि की तारीि से ही, बोड ष द्वारा प्रत्येक िंत्रबत आवेदि पर उस प्रक्रम स े कारषवाई की जाएगी, जजस पर ऐसा िंत्रबत आवेदि उसके गठि के ठीक पूव ष ववद्यमाि था ।”। िारा 127ग का 98. सीमाशुलक अधिछियम की िारा 127ग की उपिारा (10) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित उपिाराएं अंत:स्थावपत की जाएंगी, अथाषत ् :— ‘(11) 1 अप्रैि, 2025 से ही,— (क) उपिारा (2), उपिारा (3), उपिारा (4), उपिारा (5), उपिारा (5क), उपिारा (7), उपिारा (8) और उपिारा (8क) के उपबंि, िंत्रबत आवेदिों को इस उपांतरण के साथ िागू होंगे कक “समझौता आयोग”, शब्दों के स्थाि पर, जहां कहीं वे आते हैं, “अंतररम बोड”ष , शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिारा (3) में, “आदेश की तारीि से सात र्दि के भीतर” शब्दों के स्थाि पर, “आदेश की प्राजप्त की तारीि स े सात र्दि के भीतर” शब्द रिे जाएंगे ; (ग) उपिारा (7) में, “न्यायपीठ”, शब्द के स्थाि पर, “अंतररम बोड”ष शब्द रिे जाएंगे ; (घ) उपिारा (10) के उपबंि इस प्रकार प्रभावी होंगे, मािो “समझौता आयोग” शब्दों के स्थाि पर, “समझौता आयोग या अंतररम बोड”ष शब्द रि े गए हों । (12) इस िारा में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, अंतररम बोड,ष केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम, 1944 की िारा 31क के अिीि उसके गठि की 1944 का 1 तारीि से तीि मास के भीतर, उि कारणों के लिए, जो िेिबद्ि ककए जाएं, उपिारा (8क) में छिर्दषष्ट समय सीमा को, ऐसे गठि की तारीि से बारह मास स े अिधिक की ऐसी और अवधि तक बढा सकेगा ।’। िारा 127घ का 99. सीमाशुलक अधिछियम की िारा 127घ की उपिारा (2) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(3) 1 अप्रैि, 2025 स े ही, इस िारा के अिीि समझौता आयोग की शजक्त का प्रयोग अंतररम बोड ष द्वारा ककया जाएगा और इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतिष ों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैस े व े समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। िारा 127च का 100. सीमाशुलक अधिछियम की िारा 127च की उपिारा (4) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(5) 1 अप्रैि, 2025 से ही, इस िारा के अिीि अंतररम बोड ष द्वाराvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 101 समझौता आयोग की शजक्तयों का प्रयोग और कृत्यों का छिवहष ि ककया जाएगा और इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतिष ों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। 101. सीमाशलु क अधिछियम की िारा 127ि के पहि े परंतुक के पश्चात,् िारा 127ि का छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— संशोिि । “परंतु यह और कक 1 अप्रैि, 2025 से ही, इस िारा के अिीि अंतररम बोड ष द्वारा समझौता आयोग के कृत्य ककए जाएंगे और इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतषिों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे व े समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। 102. सीमाशलु क अधिछियम की िारा 127ज की उपिारा (3) के पश्चात,् िारा 127ज का छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— संशोिि । “(4) 1 अप्रैि, 2025 से ही, इस िारा के अिीि अंतररम बोड ष द्वारा समझौता आयोग की शजक्तयों का प्रयोग ककया जाएगा और इस िारा के सभी उपबंि, यथाआवश्यक पररवतषिों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे जैसे वे समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। सीमाशुल्क टैररफ 1975 का 51 103. सीमाशलु क टैररफ अधिछियम, 1975 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् सीमाशुलक पहिी अिुसचू ी टैररफ अधिछियम कहा गया है) की पहिी अिुसूची का,— का संशोिि । (क) दसू री अिुसूची में ववछिर्दषष्ट रीछत में संशोिि ककया जाएगा ; (ि) 1 मई, 2025 से, तीसरी अिुसूची में ववछिर्दषष्ट रीछत में सशं ोिि ककया जाएगा । केंरीय उत्पाद शुल्क 1944 का 1 104. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम, 1944 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् केंरीय िारा 31 का उत्पाद-शुलक अधिछियम कहा गया है) की िारा 31 में,— संशोिि । (i) िंड (ङ) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(ङक) “अंतररम बोड”ष से िारा 31क के अिीि गर्ठत अंतररम समझौता बोड ष अलभप्रेत है ;’; (ii) िंड (च) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(चक) “िंत्रबत आवेदि” से िारा 32ङ के अिीि 1 अप्रैि, 2025 से पूव ष फाइि ककया गया कोई आवेदि अलभप्रेत है, और जो छिम्िलिखित शतों को पूरा करता है, अथाषत ् :— (i) इसे िारा 32च की उपिारा (1) के अिीि अिुज्ञात ककया गया है ; और (ii) िारा 32च की उपिारा (5) के अिीि ऐसे आवेदि के संबंि में 31 माच,ष 2025 को या उसके पूव ष कोई आदेश जारी िहीं ककया गया था ।’। 105. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 31 के पश्चात,् छिम्िलिखित िारा िई िारा 31क का अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— अंत:स्थापि ।102 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अंतररम समझौता “31क. (1) केंरीय सरकार, अधिसूचिा द्वारा, िंत्रबत आवेदिों के छिपटाि बोड ष । के लिए, एक या अधिक अंतररम समझौता बोड,ष जो आवश्यक हों, गर्ठत करेगी : परंतु अंतररम बोड ष के गठि की तारीि से ही, प्रत्येक िंत्रबत आवेदि पर बोड ष द्वारा उस प्रक्रम से कारषवाई की जाएगी, जजस पर ऐसा िंत्रबत आवेदि इसके गठि के ठीक पूव ष ववद्यमाि था । (2) प्रत्येक अंतररम बोड ष तीि सदस्यों स े लमिकर बिेगा, जजिमें प्रत्येक मुखय आयुक्त या उससे ऊपर की पंजक्त का अधिकारी होगा, जजसे केंरीय अप्रत्यि कर और सीमाशुलक बोड ष द्वारा िामछिर्दषष्ट ककया जा सकेगा । (3) यर्द अंतररम बोड ष के सदस्य, ककसी प्रश्ि पर राय में लभन्िता रिते हैं तो वह प्रश्ि बहुमत की राय के अिुसार ववछिजश्चत ककया जाएगा । (4) अंतररम बोड ष की सहायता, केंरीय अप्रत्यि कर और सीमाशुलक बोड ष द्वारा िामछिर्दषष्ट ककए जाि े वाि े केंरीय उत्पाद-शुलक अधिकाररयों द्वारा की जाएगी ।”। िारा 32 का 106. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32 की उपिारा (3) में, संशोिि । छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु इस िारा के अिीि इस प्रकार गर्ठत समझौता आयोग, 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् काय ष करिा बंद कर देगा ।”। िारा 32क का 107. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32क की उपिारा (8) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु इस िारा के उपबंि 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् िागू िही ं होंगे ।”। िारा 32ि का 108. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32ि की उपिारा (2) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु इस िारा के उपबंि 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् िागू िही ं होंगे ।”। िारा 32ग का 109. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32ग में छिम्िलिखित परंतुक संशोिि । अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु इस िारा के उपबंि 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् िागू िहीं होंगे ।”। िारा 32घ का 110. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32घ में छिम्िलिखित परंतुक संशोिि । अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु इस िारा के उपबंि 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् िागू िही ं होंगे ।”। िारा 32ङ का 111. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32ङ की उपिारा (5) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु कोई आवेदि इस िारा के अिीि 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् िहीं ककया जाएगा ।”। िारा 32च का 112. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32च की उपिारा (10) के संशोिि । पश्चात,् छिम्िलिखित उपिाराएं अंत:स्थावपत की जाएंगी, अथाषत ् :—vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 103 ‘(11) 1 अप्रैि, 2025 से ही,— (क) उपिारा (2), उपिारा (3), उपिारा (4), उपिारा (5), उपिारा (5क), उपिारा (6), उपिारा (7) और उपिारा (8) के उपबिं , इस उपांतरण के साथ िंत्रबत आवेदिों को िागू होंगे कक “समझौता आयोग” शब्दों के स्थाि पर, जहां कहीं वे आते हैं, “अंतररम बोड”ष शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिारा (3) में, “आदेश की तारीि से सात र्दि” शब्दों के स्थाि पर, “आदेश की प्राजप्त की तारीि से सात र्दि” शब्द रिे जाएंगे ; (ग) उपिारा (7) में, “न्यायपीठ” शब्द के स्थाि पर, “अंतररम बोड”ष शब्द रिे जाएंगे ; (घ) उपिारा (10) के उपबंि इसी प्रकार प्रभावी होंगे, मािो “समझौता आयोग” शब्दों के स्थाि पर, “समझौता आयोग या अंतररम बोड”ष शब्द रि र्दए गए हों । (12) इस िारा में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, अतं ररम बोड,ष िारा 31क के अिीि इसके गठि की तारीि से तीि मास के भीतर, िेिबद्ि ककए जािे वािे कारणों के लिए, उपिारा (6) में छिर्दषष्ट समय-सीमा को, ऐसे गठि की तारीि से बारह मास से अिधिक की ऐसी और अवधि के लिए बढा सकेगा ।’। 113. केंरीय उत्पाद-शलु क अधिछियम की िारा 32ि की उपिारा (2) के पश्चात ् िारा 32ि का छिम्िलिखित उपिारा 1 अप्रैि, 2025 से अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— संशोिि । “(3) 1 अप्रैि, 2025 से ही, इस िारा के अिीि अंतररम बोड ष द्वारा समझौता आयोग की शजक्त का प्रयोग ककया जाएगा और इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतषिों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे व े समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। 114. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32झ की उपिारा (4) के पश्चात ् िारा 32झ का छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— संशोिि । “(5) 1 अप्रैि, 2025 से ही, इस िारा के अिीि समझौता आयोग की शजक्तयों का प्रयोग और कृत्यों का पािि अंतररम बोड ष द्वारा ककया जाएगा और इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतिष ों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। 115. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32ञ के पहिे परंतुक के पश्चात,् िारा 32ञ का छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— संशोिि । “परंतु यह और कक 1 अप्रैि, 2025 से ही, इस िारा के अिीि समझौता आयोग के कृत्यों का पािि अंतररम बोड ष द्वारा ककया जाएगा और इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतषिों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िाग ू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। 116. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32ट की उपिारा (3) के पश्चात ् िारा 32ट का छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— संशोिि । “(4) 1 अप्रैि, 2025 से ही, इस िारा के अिीि अंतररम बोड ष द्वारा समझौता आयोग की शजक्त का प्रयोग ककया जाएगा और इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतषिों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे व े समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”।104 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 32ठ का 117. केंरीय उत्पाद-शलु क अधिछियम की िारा 32ठ की उपिारा (3) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(4) 1 अप्रैि, 2025 से ही, इस िारा के अिीि अंतररम बोड ष द्वारा समझौता आयोग की शजक्त का प्रयोग ककया जाएगा और इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतषिों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे व े समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। िारा 32ड का 118. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32ड में, छिम्िलिखित परंतुक संशोिि । अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु 1 अप्रैि, 2025 स े ही, इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतिष ों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। िारा 32ण का 119. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32ण में, छिम्िलिखित परंतुक संशोिि । अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु 1 अप्रैि, 2025 स े ही, इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतिष ों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। िारा 32त का 120. केंरीय उत्पाद-शुलक अधिछियम की िारा 32त में, छिम्िलिखित परंतुक संशोिि । अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु 1 अप्रैि, 2025 स े ही, इस िारा के उपबंि, यथाआवश्यक पररवतिष ों सर्हत, अंतररम बोड ष को उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे वे समझौता आयोग को िागू होते हैं ।”। केंरीय माि और सेिा कर िारा 2 का 121. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम, 2017 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् 2017 का 12 संशोिि । केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम कहा गया है) की िारा 2 में,— (i) िंड (61) में, “िारा 9” शब्द और अंक के स्थाि पर, “इस अधिछियम की िारा 9 या एकीकृत माि और सेवा कर अधिछियम, 2017 की िारा 5 की 2017 का 13 उपिारा (3) या उपिारा (4) के अिीि” शब्द, कोष्ठक और अंक रिे जाएंगे ; (ii) िंड (69) में,— (क) उपिंड (ग) में “िगरपालिका या स्थािीय छिधि” शब्दों के स्थाि पर, “िगरपालिका छिधि या स्थािीय छिधि” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिंड (ग) के पश्चात,् छिम्िलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘स्पष्टीकरण—इस उपिंड के प्रयोजिों के लिए,— (क) “स्थािीय छिधि” से ककसी पंचायत िेत्र के संबंि में, िागररक कृत्यों के छिवषहि करिे के लिए स्थावपत और ककसी कर, शुलक, टोि, उपकर या फीस, चाहे वह ककसी भी िाम स े ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और ववछियोग करिे के लिए, शजक्तयुक्त ववधि द्वारा छिर्हत स्थािीय स्वशासि के ककसी प्राधिकारी के छियंत्रण या प्रबिं के अिीि कोई छिधि अलभप्रेत है ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 105 (ि) “िगरपालिका छिधि” से ककसी महािगर िेत्र या िगरपालिका िेत्र के संबंि में, िागररक कृत्यों का छिवषहि करिे के लिए स्थावपत और ककसी कर, शुलक, टोि, उपकर या फीस, चाहे वह ककसी भी िाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और ववछियोग करिे के लिए, शजक्तयुक्त ववधि द्वारा छिर्हत स्थािीय स्वशासि ककसी प्राधिकारी के छियंत्रण या प्रबंि के अिीि कोई छिधि अलभप्रेत है ;’; (iii) िंड (116) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(116क) “ववलशष्ट पहचाि धचहिांकि” से िारा 148क की उपिारा (2) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट ववलशष्ट पहचाि धचहिांकि अलभप्रेत है और जजसमें डडजजटि मुहर, डडजजटि धचहि या अन्य उसी प्रकार का धचहिांकि, जो ववलशष्ट, सुरक्षित और ि हटाया जा सकिे योग्य हो, भी सजम्मलित है ;’। 122. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 12 की उपिारा (4) का िारा 12 का संशोिि । िोप ककया जाएगा । 123. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 13 की उपिारा (4) का िारा 13 का संशोिि । िोप ककया जाएगा । 124. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 17 की उपिारा (5) के िंड िारा 17 का (घ) में,— संशोिि । (i) “संयंत्र या मशीिरी” शब्दों के स्थाि पर, “संयंत्र और मशीिरी” शब्द रि े जाएंगे और इन्हें 1 जुिाई, 2017 से रिा हुआ समझा जाएगा; (ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संखयांककत ककया जाएगा और इस प्रकार संखयांककत स्पष्टीकरण 1 के पश्चात,् छिम्िलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘स्पष्टीकरण 2—िंड (घ) के प्रयोजिों के लिए, यह स्पष्ट ककया जाता है कक ककसी न्यायािय, अधिकरण या ककसी अन्य प्राधिकारी के ककसी छिणयष , डडक्री या आदेश में अंतववष्ष ट तत्प्रछतकूि ककसी बात के होते हुए भी, “संयंत्र या मशीिरी” के प्रछत ककसी प्रछतछिदेश का यह अथ ष िगाया जाएगा तथा यह अथ ष िगाया गया समझा जाएगा कक वह “संयंत्र और मशीिरी” के प्रछतछिदेश है ।’। 125. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 20 में, 1 अप्रैि, 2025 िारा 20 का से,— संशोिि । (i) उपिारा (1) में, “िारा 9” शब्द और अंक के स्थाि पर, “इस अधिछियम 2017 का 13 की िारा 9 या एकीकृत माि और सेवा कर अधिछियम, 2017 की िारा 5 की उपिारा (3) या उपिारा (4) के अिीि” शब्द, कोष्ठक और अंक रिे जाएंगे ; (ii) उपिारा (2) में, “िारा 9” शब्द और अंक के स्थाि पर, “इस 2017 का 13 अधिछियम की िारा 9 या एकीकृत माि और सेवा कर अधिछियम, 2017 की िारा 5 की उपिारा (3) या उपिारा (4) के अिीि” शब्द, कोष्ठक और अंक रि े जाएंगे;106 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 34 का 126. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 34 की उपिारा (2) में संशोिि । परंतुक के स्थाि पर, छिम्िलिखित परंतुक रिा जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु पूछतकष ार के आउटपुट कर दाछयत्व में कोई कटौती अिुज्ञात िहीं की जाएगी, यर्द— (i) जहां ऐसा प्राप्तकताष कोई रजजस्रीकृत व्यजक्त है, वहां इिपुट कर प्रत्यय को ऐसे ककसी जमापत्र के कारण से हुआ मािा जा सकता है, यर्द प्राप्तकताष द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस िही ं ककया गया है; या (ii) अन्य मामिों में, ऐसी पूछत ष पर कर का भार ककसी अन्य व्यजक्त को संक्रामण कर र्दया गया है ।”। िारा 38 का 127. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 38 में,— संशोिि । (i) उपिारा (1) में “स्वत: सजृजत वववरण” शब्दों के स्थाि पर, “कोई वववरण” शब्द रिे जाएंगे; (ii) उपिारा (2) में,— (क) “के अिीि स्वत: जछित वववरण” शब्दों के स्थाि पर, “में छिर्दषष्ट वववरण” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) िंड (क) में, “और” शब्द का िोप ककया जाएगा ; (ग) िंड (ि) में, “िारा 37 की उपिारा (1) के अिीि उक्त पूछतयष ों के ब्यौरे प्रस्तुत ककए जािे के कारण” शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थाि पर, “जजसमें िारा 37 की उपिारा (1) के अिीि उक्त पूछतयष ों के ब्यौरे प्रस्तुत ककए जािे के कारण भी सजम्मलित हैं” शब्द, अंक और कोष्ठक रिे जाएंगे ; (घ) िंड (ि) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(ग) ऐस े अन्य ब्यौरे, जो ववर्हत ककए जाएं ।”। िारा 39 का 128. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 39 की उपिारा (1) में, संशोिि । “रीछत और ऐसे समय के भीतर” शब्दों के स्थाि पर, “रीछत, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शतों और छिबंििों के अिीि रहते हुए” शब्द रिे जाएंगे । िारा 107 का 129. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 107 की उपिारा (6) में संशोिि । परंतुक के स्थाि पर, छिम्िलिखित परंतुक रिा जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु ककसी कर की मांग को अंतवलषित ककए त्रबिा शाजस्त की मांग करिे वािे ककसी आदेश के मामि े में ऐस े आदेश के ववरुद्ि तब तक कोई अपीि फाइि िहीं की जाएगी, जब तक अपीिाथी द्वारा उक्त शाजस्त के दस प्रछतशत के बराबर रालश का संदाय ि कर र्दया गया हो ।”। िारा 112 का 130. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 112 की उपिारा (8) में संशोिि । छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘‘परंतु ककसी कर की मांग को अंतवलषित ककए त्रबिा शाजस्त की मांग करिे वािे ककसी आदेश के मामि े में ऐस े आदेश के ववरुद्ि तब तक कोई अपीिvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 107 फाइि िहीं की जाएगी, जब तक अपीिाथी द्वारा िारा 107 की उपिारा (6) के परंतुक के अिीि संदेय रकम के अछतररक्त उक्त शाजस्त के दस प्रछतशत के बराबर रालश का संदाय ि कर र्दया गया हो ।”। 131. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 122क के पश्चात ् िई िारा 122ि छिम्िलिखित िारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— का अंत:स्थापि। ‘‘122ि. इस अधिछियम में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, जहां िोज और अिुसरण अधिछियम की िारा 148क की उपिारा (1) के िंड (ि) में छिर्दषष्ट कोई व्यजक्त कक्रयाववधि के उक्त िारा के उपबंिों का उलिंघि करते हुए काय ष करता है, तो वह अध्याय 15 अिुपािि में के अिीि या इस अध्याय के उपबंिों के अिीि ककसी शाजस्त के अछतररक्त ऐसे असफि होिे पर माि पर संदेय कर के एक िाि रुपए की रकम के समतुलय या उसकी दस शाजस्त । प्रछतशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शाजस्त का सदं ाय करिे के लिए दायी होगा ।’’। 132. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की िारा 148 के पश्चात,् िई िारा 148क छिम्िलिखित िारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— का अंत:स्थापि। ‘‘148क. (1) सरकार, पररर्द् की लसफाररशों पर, अधिसूचिा द्वारा,— कछतपय मामिों के लिए िोज (क) माि ; और अिुसरण (ि) व्यजक्त या व्यजक्तयों का वग,ष जो ऐसे माि को रिता है या कक्रयाववधि । उसमें व्यवहार करता है, को, जजन्हें इस िारा के उपबंि िागू होंगे, ववछिर्दषष्ट कर सकेगी । (2) सरकार, उपिारा (1) के िंड (क) में छिर्दषष्ट माि के संबंि में,— (क) ऐसे व्यजक्तयों के माध्यम से, जो ववर्हत ककए जाएं, ववलशष्ट पहचाि धचहिांकि धचपकािे में तथा इिैक्राछिक भंडारण और उसमें अंतववष्ष ट सूचिा तक पहुंच को समथ ष बिािे के लिए, ककसी प्रणािी का उपबंि कर सकेगी ; (ि) ऐसे माि के लिए ववलशष्ट पहचाि धचहिांकि को ववछिर्दषष्ट कर सकेगी, जजसके अंतगतष उसमें अलभलिखित की जािे वािी जािकारी भी है । (3) उपिारा (1) में छिर्दषष्ट व्यजक्त,— (क) उक्त माि या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचिा को अंतववष्ष ट करते हुए और ऐसी रीछत में, कोई ववलशष्ट पहचाि धचहिांकि धचपकाएगा ; (ि) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जािकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररुप और रीछत में, ऐसे अलभिेि या दस्तावेज बिाए रिेगा ; (ग) ऐस े माि, जजसके अंतगतष पहचाि, िमता, प्रचािि की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचिा भी सजम्मलित है, के ववछिमाषण के कारबार के स्थाि में संस्थावपत मशीिरी के ब्यौरे ऐस े समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीछत में प्रस्तुत करेगा ; (घ) उपिारा (2) में छिर्दषष्ट प्रणािी के संबंि में, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो ववर्हत की जाए ।”।108 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अिुसूची 3 का 133. केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम की अिुसूची 3 में,— संशोिि । (i) पैरा 8 के िंड (क) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंत:स्थावपत ककया जाएगा और यह 1 जुिाई, 2017 से अंत:स्थावपत ककया हुआ समझा जाएगा, अथाषत ् :— “(कक) ककसी व्यजक्त को या घरेिू टैररफ िेत्र को छियाषत के लिए छिकासी से पूव ष ववशेर् आधथकष जोि में या ककसी मुक्त व्यापार भांडागारण िेत्र में भंडागार में रिे गए माि की पूछत ष ;”; (ii) स्पष्टीकरण 2 में, “पैरा 8 के प्रयोजिों के लिए” शब्दों और अंक के स्थाि पर, “पैरा 8 के िंड (क) के प्रयोजिों के लिए” शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुिाई, 2017 से रिे हुए समझे जाएंगे; (iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात,् छिम्िलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थावपत ककया जाएगा और इसे 1 जुिाई, 2017 से अंत:स्थावपत ककया हुआ समझा जाएगा, अथाषत ् :— ‘स्पष्टीकरण 3—पैरा 8 के िंड (कक) के प्रयोजिों के लिए, “ववशेर् आधथकष जोि” “मुक्त व्यापार भांडागारण िेत्र” पदों के वही अथ ष होंगे, जो ववशेर् आधथकष जोि अधिछियम, 2005 की िारा 2 में उिके हैं ।’। 2005 का 28 संग्रहीत कर का 134. सभी ऐसे कर का कोई प्रछतदाय िहीं ककया जाएगा, जजसे संग्रहीत ककया कोई प्रछतदाय गया है ककंतु जो इस प्रकार संग्रहीत िहीं ककया गया होता, यर्द िारा 13 सभी ताजत्वक िहीं ककया जािा । समय पर प्रवत्तृ हुई होती । सेिा कर मौसम आिाररत 135. (1) ववत्त अधिछियम, 1994 के अध्याय 5 की िारा 66, जैसी वह 1 फसि बीमा स्कीम जुिाई, 2012 से पूव ष ववद्यमाि थी, या उक्त अधिछियम के उक्त अध्याय की िारा और उपांतररत 66ि, जैसी वह केंरीय माि और सेवा कर अधिछियम, 2017 की िारा 173 द्वारा राष्रीय कृवर् बीमा 2017 का 12 स्कीम के अिीि उक्त अध्याय के िोप से पूव ष ववद्यमाि थी, में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी, 1 बीमा कंपछियों अप्रैि, 2011 स े प्रारंभ होिे वािी और 30 जूि, 2017 के साथ समाप्त होिे वािी द्वारा प्रदाि की गई (जजसमें दोिों र्दि सजम्मलित हैं) अवधि के दौराि मौसम आिाररत फसि बीमा स्कीम पुिः बीमा सेवाओ ं और उपांतररत राष्रीय कृवर् बीमा स्कीम के अिीि पुिः बीमा के माध्यम से बीमा से संबधंित कछतपय मामिों में सेवा कर कंपछियों द्वारा प्रदाि की गई या प्रदाि ककए जािे के लिए करार की गई करािेय से भूतििी िूट के सेवाओं के सबं ंि में कोई सेवा कर उद्ग्रहीत िहीं ककया जाएगा या संग्रहीत िहीं ककया लिए ववशेर् उपबंि । जाएगा । (2) ऐसे सभी सेवा कर का प्रछतदाय ककया जाएगा जजसे संग्रहीत ककया गया है ककंतु जजसे इस प्रकार संग्रहीत िहीं ककया गया होता यर्द उपिारा (1) सभी ताजत्वक समय पर प्रवत्तृ िहीं हुई होती : परंतु सेवा कर के प्रछतदाय के दाव े के लिए कोई आवेदि उस तारीि स े िह मास की अवधि के भीतर ककया जाएगा जजसको ववत्त वविेयक, 2025 को राष्रपछत की अिुमछत प्राप्त हो जाती है । (3) उक्त अध्याय के िोप के होते हुए भी, उक्त अध्याय के उपबंि इस िारा के अिीि भूतििी रूप स े प्रछतदाय को उसी प्रकार िाग ू होंगे मािो उक्त अध्याय सभी ताजत्वक समय पर प्रवत्तृ रहा था ।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 109 अध्याय 5 प्रकीण च भाग 1 भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसि) अधिनियम, 2002 का संशोिि 136. भारतीय यूछिट रस्ट (उपक्रम का अंतरण और छिरसि) अधिछियम, 2002 2002 के अधिछियम सं0 की िारा 13 की उपिारा (1) में, 1 अप्रैि, 2025 से “2025” अंकों के स्थाि पर, 58 का संशोिि । “2027” अंक रिे जाएंगे । भाग 2 सरकारी प्रनतभूनत अधिनियम, 2006 का संशोिि सरकारी प्रछतभूछतयों और भारतीय ररजव ष बकैं द्वारा इिके प्रबंि से संबंधित ववधि को संशोधित करिा समीचीि है; और “राज्य का िोकऋण” की ववर्य-वस्तु संवविाि की सातवीं अिुसूची की राज्य सूची के ववस्तार िेत्र के अंतगतष आती है; और संवविाि के अिुच्िेद 252 के िंड (1) के अिुसरण में, आंध्र प्रदेश, ित्तीसगढ, हररयाणा, िागािडैं , पंजाब, उत्तरािंड, उत्तर प्रदेश और पजश्चमी बंगाि राज्यों के वविाि-मंडिों के सदिों द्वारा संकलप पाररत ककए गए हैं कक इि राज्यों में पूवोक्त ववर्यों का ववछियमि संसद् की ववधि द्वारा ककया जािा चार्हए । 137. (1) यह भाग प्रथमत: संपूण ष आंध्र प्रदेश, ित्तीसगढ, हररयाणा, िागािडैं , इस भाग का िागू होिा । पंजाब, उत्तरािंड, उत्तर प्रदेश और पजश्चमी बंगाि राज्यों तथा संघ राज्यिेत्रों को िागू होगा और वह ऐसे अन्य राज्य को भी िागू होगा, जो संवविाि के अिुच्िेद 252 के िंड (1) के अिीि इस छिलमत्त पाररत संकलप द्वारा इस भाग का अंगीकार करते हैं । (2) यह आंध्र प्रदेश, ित्तीसगढ, हररयाणा, िागािडैं , पंजाब, उत्तरािंड, उत्तर प्रदेश और पजश्चमी बंगाि राज्यों तथा संघ राज्यिेत्रों को तुरंत िागू होगा और ऐसे ककसी अन्य राज्य में, जो संवविाि के अिुच्िेद 252 के िंड (1) के अिीि इस भाग को अंगीकार करता है, इस प्रकार अंगीकार ककए जािे की तारीि को िागू होगा और इस भाग में यथा अन्यथा उपबंधित के लसवाए, इस भाग के ककसी राज्य को िागू होिे के संबंि में प्रछतछिदेश से वह तारीि अलभप्रेत होगी, जजसको यह भाग ऐसे राज्य या संघ राज्यिेत्र में प्रवत्तृ होता है । 2006 का 38 138. सरकारी प्रछतभूछत अधिछियम, 2006 (जजस े इसमें इसके पश्चात ् मूि प्रस्ताविा का संशोिि । अधिछियम कहा गया है) की प्रस्ताविा के पैरा 3 में, ‘‘जम्मू-कश्मीर राज्य वविाि-मंडि के लसवाय, सभी राज्यों के वविाि-मंडिों के सदिों द्वारा इस आशय के संकलप पाररत कर र्दए गए हैं कक पूवोक्त ववर्यों को उि राज्यों में’’ शब्दों के स्थाि पर, “सभी राज्यों के वविाि-मंडिों के सदिों द्वारा इस आशय के सकं लप पाररत कर र्दए गए हैं कक पूवोक्त ववर्यों को उि राज्यों में” शब्द रिे जाएंगे । 139. मूि अधिछियम की िारा 1 में,— िारा 1 का संशोिि । (i) उपिारा (3) में, ‘‘जम्मू-कश्मीर राज्य के लसवाय, सभी राज्यों को और सभी संघ राज्यिेत्रों को िाग ू होता है और यह जम्मू-कश्मीर राज्य को भी, जो संवविाि के अिुच्िेद 252 के िंड (1) के अिीि इस अधिछियम को उस छिलमत्त110 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— पाररत संकलप द्वारा अंगीकार करे,’’ शब्दों, अंको और कोष्ठकों के स्थाि पर, “सभी राज्यों और संघ राज्यित्रे ों को” शब्द रिे जाएंगे ; (ii) उपिारा (4) में,— (क) “जम्मू-कश्मीर राज्य के लसवाय” शब्दों का िोप ककया जाएगा ; (ि) “और जम्मू कश्मीर राज्य में, जो संवविाि के अिुच्िेद 252 के िंड (1) के अिीि इस अधिछियम को अंगीकृत करे” शब्दों का िोप ककया जाएगा । िारा 2 का 140. मूि अधिछियम की िारा 2 के िंड (च) में,— संशोिि । (i) ‘‘ककसी अन्य ऐस े प्रयोजि के लिए’’ शब्दों के पश्चात ् ‘‘और ऐसे छिबंििों और शतों के अिीि रहते हुए,’’ शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) ‘‘और िारा 3 में वखणतष रूपों में से ककसी एक रूप में है’’ शब्दों का िोप ककया जाएगा । िारा 3 का 141. मूि अधिछियम की िारा 3 में, ‘‘ऐसे छिबंििों और शतों के अिीि रहते संशोिि । हुए, जो ववछिर्दषष्ट ककए जाएं’’ शब्दों का िोप ककया जाएगा । िारा 5 का 142. मूि अधिछियम की िारा 5 की उपिारा (4) के अंत में आिे वािे, ‘‘आदेश संशोिि । को प्रभाववत िहीं करेगी ।’’ शब्दों के पश्चात,् ‘‘या ऐसी प्रछतभूछतयों की बाबत िारा 2 के िंड (च) के अिीि जारी की गई ककसी अधिसूचिा में अंतववष्ष ट सरकारी प्रछतभूछतयों की अंतरणीयता पर ककसी छिबििं ि को प्रभाववत करिे के रूप में समझा जाएगा ।’’ शब्द, अंक, कोष्ठक और अिर अंत:स्थावपत ककए जाएंगे । िारा 31 का 143. मूि अधिछियम की िारा 31 में, उपिारा (1) और उपिारा (2) का िोप संशोिि । ककया जाएगा । िारा 32 का 144. मूि अधिछियम की िारा 32 की उपिारा (2) के िंड (क) में, ‘‘और व े संशोिि । छिबंिि और शतें, जजिके अिीि रहते हुए’’ शब्दों का िोप ककया जाएगा । 1944 के 145. (1) िोक ऋण अधिछियम, 1944 को छिरलसत ककया जाता है । 1944 का 18 अधिछियम स0ं (2) ऐस े छिरसि के होते हुए भी, छिरलसत अधिछियम द्वारा या उसके अिीि 18 का छिरसि और व्याववृत्त । प्रदत्त ककसी शजक्त का प्रयोग करते हुए की गई ककसी बात या ककसी कारषवाई को इस प्रकार इस भाग द्वारा यथासंशोधित सरकारी प्रछतभूछत अधिछियम, 2006 द्वारा या 2006 का 38 उसके अिीि प्रदत्त शजक्तयों का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी, मािो उक्त अधिछियम उस तारीि को प्रवत्तृ था, जजसको ऐसी कोई बात या कारषवाई की गई थी । (3) छिरलसत अधिछियम के अिीि केंरीय सरकार द्वारा बिाए गए छियमों को, जो इस भाग के प्रारंभ से ठीक पूव ष प्रवत्तृ थे, सरकारी प्रछतभूछत अधिछियम, 2006 के 2006 का 38 अिीि बकैं द्वारा बिाए गए ववछियम समझा जाएगा । भाग 3 वित्त अधिनियम 2016 में संशोिि 2016 का 146. ववत्त अधिछियम, 2016 में 1 अप्रैि, 2025 से— अधिछियम 28 का (i) िारा 163 की उपिारा (3) के िंड (क) में, “इस अध्याय के प्रारंभ पर संशोिि । या उसके पश्चात”्, शब्दों के पश्चात ् “ककंतु 1 अप्रैि, 2025, से पहिे” शब्द, अिर और अंक अंतःस्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) िारा 165 की उपिारा (2) के पश्चात ् छिम्िलिखित उपिाराvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 111 अंतःस्थावपत की जाएगी, अथाषत:्-- “(3) इस िारा के उपबंि 1 अप्रैि, 2025 को या उसके पश्चात ् ककसी व्यजक्त द्वारा ककसी ववछिर्दषष्ट सेवा के लिए प्राप्त या प्राप्य ककसी प्रछतफि को िागू िहीं होगें ।”। भाग 4 केन्द्रीय लसविि सेिा (पेंशि) नियमों और भारत की संधर्त निधि से पेंशि दानयत्िों के संबंि में व्यय के लिए लसदिांतों का विधिमान्द्यकरण संवविाि का अिुच्िेद 309 यह उपबंि करता है कक, संवविाि के उपबंिों के अिीि रहते हुए, समुधचत वविाि-मंडि के अधिछियम संघ के कायकष िापों स े संबंधित िोक सेवाओं और पदों के लिए भती का और छियुक्त व्यजक्तयों की सेवा की शतों का ववछियमि कर सकेंगे ; और, संघ के कायकष िापों स े सबं ंधित िोक सेवाओं और पदों के लिए भती का और छियुक्त व्यजक्तयों की सेवा की शतें संवविाि के अिुच्िेद 309 के परन्तुक के अिीि बिाए गए छियमों द्वारा शालसत की जाती हैं ; और, केंरीय सरकार के कमषचाररयों की पेंशि केंरीय लसववि सेवा (पेंशि) छियम, 1972 द्वारा शालसत की जािी थी जजसे तत्पश्चात ् केंरीय लसववि सेवा (पेंशि) छियम, 2021 और केंरीय लसववि सवे ा (असािारण पेंशि) छियम, 2023 (जजन्हें इस भाग में इसके पश्चात ् पेंशि छियम कहा गया है) और इिसे संबंधित ववर्यों के लिए समय- समय पर जारी अिुदेशों द्वारा प्रछतस्थावपत कर र्दया गया था ; जो केंरीय सरकार द्वारा पेंशि के पुिरीिण को, केंरीय वेति आयोग की लसफाररशों के कायाषन्वयि के लिए जारी ककसी सािारण आदेश के अिुसार अिुज्ञात करता है ; और, केंरीय वेति आयोग, केंरीय सरकार के कमचष ाररयों की सेवाछिववृत्त के फायदों सर्हत पररिजब्ियों की संरचिा की संपूण ष पररधि के आवधिक पुिवविष ोकि और पुिरीिण के लिए केंरीय सरकार द्वारा गर्ठत ववशेर्ज्ञ छिकाय है, जो सरकारी कमचष ाररयों के ववलभन्ि प्रवगों के लिए लभन्ि-लभन्ि वेतिमाि और लभन्ि-लभन्ि भत्तों, ववलशजष्टतया पेंशि दावों और दाछयत्वों की लसफाररश करता है ; और, तीसरे वेति आयोग तक, यह एक सामान्य अलभमत था कक भूतकालिक और भववष्यकालिक पेंशिभोधगयों को एक समाि िहीं मािा जा सकता और प्रथा यह थी कक पेंशि में सुिार का फायदा भववष्यििी तारीि से िए सेवाछिवत्तृ होिे वािे पेंशिभोधगयों को उपिब्ि होगा ; और तत्पश्चात,् चौथे वेति आयोग िे पुिरीक्षित वेतिमाि में अिुज्ञेय पेंशि के संदभ ष में पेंशि के समािीकरण के सुझाव पर ववचार ककया और इसे स्वीकार िहीं ककया, तथा अपिी ररपोटष में भी राज्य सरकार पेंशिस ष एसोलसएशि और अन्य बिाम आंध्र प्रदेश राज्य [एसएिपी (लसववि) सं0 14179-80, 1985] के मामिे में उच्चतम न्यायािय के ववछिश्चय को भी छिर्दषष्ट ककया, जजसमें उच्चतम न्यायािय िे, अन्य बातों के साथ-साथ, छिम्िािुसार संप्रेिण ककया,— “इसी प्रकार की चीजों के बारे में वेतिमाि में सुिार भूतििी प्रभाव स े ककया जा सकता है, जजसस े यह उि व्यजक्तयों को िाग ू ककया जा सके, जो ऊपरी पुिरीिण की तारीि को छियोजि में है । उि व्यजक्तयों िे, जो मािो वर् ष 1950, वर् ष 1960 या वर् ष 1970 छियोजि में थे, तत्कािीि ववद्यमाि जीवि-छिवाषह व्यय संरचिा तथा वेतिमाि संरचिा के आिार पर छिवाषह ककया, व्यय ककया और112 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— बचत की, माििो वर् ष 1980 में प्रवत्तृ ककए गए उच्चतर वेतिमाि का दावा करिे के लिए अिुच्िेद 14 का आश्रय िहीं िे सकते । यर्द ऊपरी वेति पुिरीिण अिुच्िेद 14 के कारण भववष्यििी रूप स े िहीं ककया जा सकता है, शायद ऐसा कोई पुिरीिण पहिे कभी ककया ही ि गया हो ।”; और, पांचवे और िठे केंरीय वते ि आयोग िे, क्रमश: 1 जिवरी, 1996 से पहिे और उसके पश्चात ् तथा 1 जिवरी, 2006 से पहिे और उसके पश्चात ् सेवाछिवत्तृ हुए कमचष ाररयों को संदेय पेंशि के बीच अंतर को भी बिाए रिा गया था, पररणामत: 1 जिवरी, 2006 को, ऐसे भूतकाि में सेवाछिवत्तृ हुए कमचष ाररयों, जो 1 जिवरी, 2006 स े कायाषजन्वत, केंरीय सरकार द्वारा स्वीकार ककए गए अिुसार, िठे केंरीय वेति आयोग द्वारा लसफाररश ककए गए वते िमािों में पुिरीिण के आिार पर उस तारीि से पूव ष सेवाछिवत्तृ हुए थे, और जो उस तारीि के पश्चात ् सेवाछिवत्तृ हुए थे, ऐस े कमचष ाररयों के बीच ववद्यमाि पेंशि में अंतर, पेंशि पुिरीिण सूत्रों, जो 1 जिवरी, 2006 से पहिे या उसके पश्चात ् सेवाछिवत्तृ हुए सरकारी कमचष ारी की पेंशि के बीच समािता को पूरा करि े की कोर्ट में िहीं आती है ; और, सातवें केंरीय वेति आयोग द्वारा वतमष ाि तथा भूतकालिक के पेंशिभोधगयों के वववेचि पर पुिःववचार ककया गया था और उसकी ररपोटष में यह उलिेि ककया गया था कक पेंशि का मुद्दा भारत के उच्चतम न्यायािय के समि असंखय मामिों में बहस का ववर्य रहा है और अलभमतों में लभन्िता रही है ; और, सरकारी कमचष ारी को संदेय पेंशि को दी गई सेवा के लिए प्रछतकर के आस्थधगत भाग के रूप में िहीं कहा जा सकता और प्राछयकत :ककसी कमचष ारी द्वारा अजजतष प्रछतकर में सेवाकाि के दौराि पररवतिष होता रहता है, क्योंकक वे आवधिक रूप से केंरीय वेति आयोगों की लसफाररशों या अन्यथा के कायाषन्वयि के कारण पुिरीक्षित ककए जात े हैं और इस प्रकार प्रछतकर के व्युत्पन्ि के रूप में पेंशि में भी फेरफार हो सकता है ; और, ऐसे अंतरों को अधिरोवपत करि े का अधिकार केंरीय सरकार में छिर्हत है और केंरीय वेति आयोग की लसफाररशों के कायाषन्वयि का पररणाम अपररहाय ष है ; और, भारत संघ बिाम ऑि इंडडया एस-30 पेंशिस ष एसोलसऐशि और अन्य के मामिे में 2024 की एसएिपी (लसववि) सं0 29124 में उच्चतम न्यायािय के छिणयष िे ऐसे अंतर को लमटा र्दया है और इस आिारवाक्य पर अग्रसर हुआ है कक सरकार के पास केंरीय सरकार के पेंशिभोधगयों के उिकी सेवाछिववृत्त की तारीि के आिार पर ऐस े अंतर के लिए उपबंि करिे के प्राधिकार का अभाव है ; और, न्यायाियों के छिवचष िों के संबंि में कारषवाई करिा और केंरीय सरकार के पेंशिभोधगयों से संबंधित मुद्दे का समािाि करिा आवश्यक और इस संबंि में समय- समय पर जारी ककए गए पेंशि छियमों और अिुदेशों के सबं ंि में कायवष ाही करते हुए ककसी ववधिमान्यकरण वविाि के द्वारा ऐसे अंतर वािी सुसंगतता को बिाए रििा समीचीि हो गया है । भाग का प्रारंभ । 147. यह भाग 1 जूि, 1972 को प्रवत्तृ होगा और प्रवत्तृ हुआ समझा जाएगा । पररभार्ाएं । 148. इस भाग में, जब तक सदं भ ष से अन्यथा अपेक्षित ि हो,— (क) “पेंशिभोगी” से पेंशि छियमों के अिीि सेवाछिवत्तृ सरकारी सेवक अलभप्रेत है ; और (ि) “पेंशि छियम” से संवविाि के अिुच्िेद 309 के परंतुक और उसकेvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 113 अिीि जारी ककए गए अिुदेशों के अिीि बिाए गए, केंरीय लसववि सेवा (पेंशि) छियम, 1972, जैसा यह इसके प्रवतिष में ि रह जािे स े पवू ष ववद्यमाि था ; या केंरीय लसववि सेवा (पेंशि) छियम, 2021 या केंरीय लसववि सेवा (असािारण पेंशि) छियम, 2023 अलभप्रेत है । 149. (1) केंरीय सरकार को, पेंशि छियमों के उपबंिों पर प्रछतकूि प्रभाव डािे केंरीय सरकार त्रबिा, सािारण लसद्िांत के रूप में पेंशिभोधगयों में अंतर स्थावपत करिे का प्राधिकार की शजक्तयां और प्राधिकार । होगा । (2) केंरीय वेति आयोग की लसफाररशों को ध्याि में रिते हुए, और ऐसे सजन्ियमों, लसद्िांतों तथा पद्िछत, जो केंरीय सरकार द्वारा अविाररत ककए जाएं, के अिीि रहते हुए, ऐसे पेंशिभोधगयों के बीच अंतर ककया जा सकेगा या अंतर बिाया रिा जा सकेगा, जो केंरीय वेति आयोगों की स्वीकृत लसफाररशों स े उद्भूत हो, और, ववलशजष्टतया, पेंशिभोगी की सवे ाछिववृत्त की तारीि या केंरीय वेति आयोग की स्वीकृत लसफाररश के िागू होिे की तारीि के आिार पर अंतर ककया जा सकेगा । (3) केंरीय सरकार, केंरीय वेति आयोगों की लसफाररशों की स्वीकृछत के संबंि में ऐसे सजन्ियमों, लसद्िांतो और पद्िछत को, जजिके अंतगतष , अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे पेंशिभोधगयों के बीच अंतर है, जो ऐसी लसफाररश की स्वीकृछत और ववलशजष्टतया, पेंशि दावों और दाछयत्वों से उद्भूत हो, समय-समय पर, अधिकधथत कर सकेगी । (4) ककसी ववलशष्ट केंरीय वेति आयोग की स्वीकृत लसफाररशों के अिुसार, पेंशि के सजन्ियम, लसद्िांत और पद्िछत ऐसी तारीि से प्रभावी होंगे, जो केंरीय सरकार द्वारा अविाररत की जाए, और ऐसी स्वीकृत लसफाररश का फायदा पूवत्तष र तारीि स े प्रभावी िहीं होगा । 150. ककसी न्यायािय, अधिकरण या प्राधिकरण के ककसी छिणषय, डडक्री या आदेश ववधिमान्यकरण । में अंतववष्ष ट ककसी प्रछतकूि बात के होते हुए भी, और पेंशि छियमों में अंतववष्ष ट ककसी बात के होते हुए भी,— (क) यह स्पष्ट ककया जाता है कक केंरीय सरकार में, अपिे पेंशिभोधगयों को वगीकृत करिे के लिए, प्राधिकार छिर्हत है और यह प्राधिकार सदैव उसमें छिर्हत हुआ समझा जाएगा और इस भाग के अिीि केंरीय वेति पेंशिभोधगयों के बीच ऐसा अंतर सजृजत कर सकेगी या बिाए रि सकेगी, जो आयोगों की लसफाररशों को कायाषजन्वत करिे के लिए समीचीि समझा जाए ; (ि) यह भी स्पष्ट ककया जाता है कक पेंशिभोधगयों की सेवाछिववृत्त की तारीि अंतर का आिार होगा और पेंशि हकदारी के सबं ंि में वगीकरण के लिए भी आिार होगी ।’।114 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— पहिी अिुसूची (िारा 2 देखिए) भाग 1 आय-कर पैरा क (I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में छिर्दषष्ट व्यजष्ट से लभन्ि प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट-छिकाय की, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जो ऐसी दशा िहीं है, जजसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा िागू होता है,— आय-कर की दरें (1) जहां कुि आय 2,50,000 रुपए से अधिक कुि िही ं ; िहीं है (2) जहां कुि आय 2,50,000 रुपए से अधिक उस रकम का 5 प्रछतशत, जजससे कुि है ककंतु 5,00,000 रुपए से अधिक िहीं है आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; (3) जहां कुि आय 5,00,000 रुपए से अधिक 12,500 रुपए िि उस रकम का 20 है ककंतु 10,00,000 रुपए से अधिक िहीं है प्रछतशत, जजससे कुि आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; (4) जहा ं कुि आय 10,00,000 रुपए स े अधिक 1,12,500 रुपए िि उस रकम का 30 है प्रछतशत, जजससे कुि आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । (II) प्रत्येक ऐसे व्यजष्ट की दशा में, जो भारत में छिवासी है और जो पूववष र् ष के दौराि ककसी समय साठ वर् ष या अधिक, ककंतु अस्सी वर् ष से कम आयु का है— आय-कर की दरें (1) जहां कुि आय 3,00,000 रुपए से अधिक कुि िही ं ; िहीं है (2) जहां कुि आय 3,00,000 रुपए से अधिक है उस रकम का 5 प्रछतशत, जजससे कुि ककंतु 5,00,000 रुपए से अधिक िहीं है आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; (3) जहां कुि आय 5,00,000 रुपए से अधिक है 10,000 रुपए िि उस रकम का 20 ककंतु 10,00,000 रुपए से अधिक िहीं है प्रछतशत, जजससे कुि आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; (4) जहा ं कुि आय 10,00,000 रुपए स े अधिक 1,10,000 रुपए िि उस रकम का 30 है प्रछतशत, जजससे कुि आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । (III) प्रत्येक ऐसे व्यजष्ट की दशा में, जो भारत में छिवासी है और जो पूववष र् ष के दौराि ककसी समय अस्सी वर् ष या अधिक आयु का है— आय-कर की दरें (1) जहां कुि आय 5,00,000 रुपए से अधिक कुि िही ं ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 115 िहीं है (2) जहां कुि आय 5,00,000 रुपए से अधिक उस रकम का 20 प्रछतशत, जजससे कुि है ककंतु 10,00,000 रुपए से अधिक िहीं है आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; (3) जहा ं कुि आय 10,00,000 रुपए स े अधिक 1,00,000 रुपए िि उस रकम का 30 है । प्रछतशत, जजससे कुि आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में, ऐस े प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट-छिकाय की, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में,— (क) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभांश के रूप में आय सजम्मलित है) पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ि) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभांश के रूप में आय सजम्मलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (ग) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभांश के रूप में आय सजम्मलित िहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; (घ) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभांश के रूप में आय सजम्मलित िहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सतैं ीस प्रछतशत की दर से ; और (ङ) जजसकी कुि आय (जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय या िाभांश के रूप में आय सजम्मलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु वह िंड (ग) और िंड (घ) के अंतगतष िहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से, संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु उस दशा में, जहां कुि आय में िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि आय सजम्मलित है, वहां आय के उस भाग के संबंि में संगखणत आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगी : परंतु यह और कक व्यजक्तयों के संगम की दशा में, जो केवि कंपछियों से उसके सदस्यों के रूप में लमिकर बिी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगी :116 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— परन्तु यह भी कक ऊपर उजलिखित व्यजक्तयों की दशा में, जजिकी कुि आय,— (क) पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, पचास िाि रुपए की कुि आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास िाि रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; (ि) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; (ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दो करोड़ रुपए की कुि आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए स े अधिक है, आधिक्य में है ; (घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, पांच करोड़ रुपए की कुि आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुि रकम स े अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । पैरा ि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,— आय-कर की दरें (1) जहां कुि आय 10,000 रुपए से अधिक िहीं है कुि आय का 10 प्रछतशत ; (2) जहां कुि आय 10,000 रुपए स े अधिक है ककंतु 1,000 रुपए िि उस रकम का 20 20,000 रुपए से अधिक िहीं है प्रछतशत जजससे कुि आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; (3) जहां कुि आय 20,000 रुपए से अधिक है 3,000 रुपए िि उस रकम का 30 प्रछतशत जजससे कुि आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,— (क) जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रछतशत की दर से ; (ि) जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से, संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहींvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 117 होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है : परंतु यह और कक प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दस करोड़ रुपए की कुि आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए स े अधिक है, आधिक्य में है । पैरा ग प्रत्येक फम ष की दशा में,— आय-कर की दर संपूण ष कुि आय पर 30 प्रछतशत । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फम ष की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु ऊपर उजलिखित प्रत्येक फम ष की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । पैरा घ प्रत्येक स्थािीय प्राधिकारी की दशा में,— आय-कर की दर संपूण ष कुि आय पर 30 प्रछतशत । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में, ऐस े प्रत्येक स्थािीय प्राधिकारी की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर स े संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु ऊपर उजलिखित प्रत्येक स्थािीय प्राधिकारी की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । पैरा ङ ककसी कंपिी की दशा में,— आय-कर की दरें I. देशी कंपिी की दशा में,— (i) जहां पूववष र् ष 2022-2023 में इसका कुि आवत ष या कुि प्राजप्त कुि आय का 25 चार अरब रुपए से अधिक ि हो प्रछतशत ; (ii) मद (i) में छिर्दषष्ट के लसवाय कुि आय का 30 प्रछतशत ।118 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— II. देशी कंपिी स े लभन्ि कंपिी की दशा में,— (i) कुि आय के उतिे भाग पर, जो छिम्िलिखित के रूप में 50 प्रछतशत ; है,— (क) उसके द्वारा 31 माचष, 1961 के पश्चात,् ककंतु 1 अप्रैि, 1976 के पूव ष सरकार या ककसी भारतीय समुत्थाि के साथ ककए गए ककसी करार के अिुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थाि से प्राप्त स्वालमस्व ; या (ि) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात,् ककंतु 1 अप्रैि, 1976 के पूव ष सरकार या ककसी भारतीय समुत्थाि से ककए गए ककसी करार के अिुसरण में तकिीकी सेवाएं प्रदाि करिे के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थाि से प्राप्त फीस, और जहां, ऐसा करार दोिों में से प्रत्येक दशा में, केंरीय सरकार द्वारा अिुमोर्दत कर र्दया गया है (ii) कुि आय के अछतशेर् पर, यर्द कोई हो 35 प्रछतशत । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में छिम्िलिखित दर से,— (i) प्रत्येक देशी कंपिी की दशा में,— (क) जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रछतशत की दर से ; और (ि) जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से ; (ii) देशी कंपिी से लभन्ि प्रत्येक कंपिी की दशा में,— (क) जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रछतशत की दर से ; और (ि) जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपिी की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंत ु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है : परन्तु यह और कक प्रत्येक ऐसी कंपिी की दशा में, जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दस करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुि रकम स े अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 119 भाग 2 कनतपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें ऐसी प्रत्येक दशा में, जजसमें आय-कर अधिछियम की िारा 193, िारा 194क, िारा 194ि, िारा 194िक, िारा 194िि, िारा 194घ, िारा 194ठिक, िारा 194ठिि, िारा 194ठिग और िारा 195 के उपबंिों के अिीि कर की कटौती प्रवत्तृ दरों से की जािी है, आय में से कटौती छिम्िलिखित दरों पर कटौती के अिीि रहते हुए की जाएगी :— आय-कर की दर 1. कंपिी से लभन्ि ककसी व्यजक्त की दशा में,— (क) जहां व्यजक्त भारत में छिवासी है,— (i) “प्रछतभूछतयों पर ब्याज” से लभन्ि ब्याज के रूप में आय पर 10 प्रछतशत ; (ii) िाटरी, वग ष पहेिी, ताश के िेि और ककसी प्रकार के अन्य 30 प्रछतशत ; िेि से जीत (आििाइि िेि से जीत से लभन्ि) के रूप में आय पर (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रछतशत ; (iv) आििाइि िेिों से जीत के रूप में आय पर 30 प्रछतशत ; (v) बीमा कमीशि के रूप में आय पर 2 प्रछतशत ; (vi) छिम्िलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर— 10 प्रछतशत ; (अ) ककसी केंरीय, राज्य या प्रांतीय अधिछियम द्वारा स्थावपत ककसी स्थािीय प्राधिकरण या छिगम द्वारा या उसकी ओर से िि के लिए पुरोितृ ककए गए कोई डडबेंचर या प्रछतभूछतयां ; (आ) ककसी कंपिी द्वारा पुरोितृ ककए गए कोई डडबेंचर, जहां ऐसे डडबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त ककसी स्टाक एक्सचेंज में प्रछतभूछत संववदा (ववछियमि) अधिछियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अिीि बिाए गए ककन्हीं छियमों के अिुसार सूचीबद्ि हैं ; (इ) केंरीय या राज्य सरकार की कोई प्रछतभूछत ; (vii) ककसी अन्य आय पर 10 प्रछतशत ; (ि) जहां व्यजक्त भारत में छिवासी िहीं है,— (i) ककसी अछिवासी भारतीय की दशा में,— (अ) ववछििाि से ककसी आय पर 20 प्रछतशत ; (आ) िारा 115ङ या िारा 112 की उपिारा (1) के िंड 12.5 प्रछतशत ; (ग) के उपिंड (iii) में छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों के रूप में आय पर (इ) िारा 112क में छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों 12.5 प्रछतशत ; के रूप में एक िाि पच्चीस हजार रुपए से अधिक आय पर (ई) दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों [जो िारा 10 के िंड 12.5 प्रछतशत ; (33) और िंड (36) में छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभ िहीं120 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— हैं] के रूप में अन्य आय पर (उ) िारा 111क में छिर्दषष्ट अलपकालिक पूंजी अलभिाभों 20 प्रछतशत ; के रूप में आय पर (ऊ) सरकार या ककसी भारतीय समुत्थाि द्वारा ववदेशी 20 प्रछतशत ; करेंसी में उिार िी गई िि रालशयों या उपगत ऋण पर सरकार या ककसी भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो िारा 194ठि या िारा 194ठग में छिर्दषष्ट ब्याज के रूप में आय िहीं है) (ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थाि के साथ 20 प्रछतशत ; ककए गए ककसी करार के अिुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय स्वालमस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वालमस्व, भारतीय समुत्थाि को आय-कर अधिछियम की िारा 115क की उपिारा (1क) के पहिे परन्तुक में छिर्दषष्ट ककसी ववर्य की ककसी पुस्तक में प्रछतलिप्यधिकार के संबंि में अथवा भारत में छिवासी ककसी व्यजक्त को आय-कर अधिछियम की िारा 115क की उपिारा (1क) के दसू रे परन्तुक में छिर्दषष्ट ककसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंि में सभी या ककन्हीं अधिकारों के (जजिके अंतगतष अिुज्ञजप्त देिा है) अंतरण के प्रछतफि के रूप में है (ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थाि के साथ 20 प्रछतशत ; ककए गए ककसी करार के अिुसरण में, और जहां ऐसा करार ककसी भारतीय समुत्थाि के साथ है, वहां वह करार केंरीय सरकार द्वारा अिुमोर्दत है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवत्तृ औद्योधगक िीछत में सजम्मलित ककसी ववर्य से संबंधित है, वहां वह करार उस िीछत के अिुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय स्वालमस्व के रूप में [जो उपमद (ि)(i)(ऋ) में छिर्दषष्ट प्रकृछत का स्वालमस्व िहीं है], आय पर (ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थाि के साथ 20 प्रछतशत ; ककए गए ककसी करार के अिुसरण में, और जहां ऐसा करार ककसी भारतीय समुत्थाि के साथ है, वहां वह करार केंरीय सरकार द्वारा अिुमोर्दत है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवत्तृ औद्योधगक िीछत में सजम्मलित ककसी ववर्य से संबंधित है, वहां वह करार उस िीछत के अिुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा तकिीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर (ओ) िाटरी, वग ष पहेिी, ताश के िेि और ककसी प्रकार 30 प्रछतशत ; के िेिों से जीत (आििाइि िेिों से जीत से लभन्ि) के रूप में आय पर (औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रछतशत ; (अं) आििाइि िेिों से जीत से आय पर 30 प्रछतशत ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 121 (अ:) िारा 115क की उपिारा (1) के िंड (क) के उपिंड 10 प्रछतशत ; (अ) के परंतुक में छिर्दषष्ट िाभांश के रूप में आय पर (र) उपमद (ि)(i)(अ:) में छिर्दषष्ट आय स े लभन्ि िाभांश 20 प्रछतशत ; के रूप में आय पर (ि) अन्य सम्पूण ष आय पर 30 प्रछतशत ; (ii) ककसी अन्य व्यजक्त की दशा में,— (अ) सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा ववदेशी करेंसी में 20 प्रछतशत ; उिार लिए गए िि या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो िारा 194ठि या िारा 194ठग में छिर्दषष्ट ब्याज के रूप में आय िहीं है) (आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थाि के साथ ककए 20 प्रछतशत ; गए ककसी करार के अिुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय स्वालमस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वालमस्व, भारतीय समुत्थाि को आय-कर अधिछियम की िारा 115क की उपिारा (1क) के पहिे परन्तुक में छिर्दषष्ट ककसी ववर्य की ककसी पुस्तक में प्रछतलिप्यधिकार के संबंि में अथवा भारत में छिवासी ककसी व्यजक्त को आय-कर अधिछियम की िारा 115क की उपिारा (1क) के दसू रे परन्तुक में छिर्दषष्ट ककसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंि में सभी या ककन्हीं अधिकारों के (जजिके अंतगतष अिुज्ञजप्त देिा है) अंतरण के प्रछतफि के रूप में है (इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थाि के साथ ककए 20 प्रछतशत ; गए ककसी करार के अिुसरण में, और जहां ऐसा करार ककसी भारतीय समुत्थाि के साथ है, वहां करार केंरीय सरकार द्वारा अिुमोर्दत है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवत्तृ औद्योधगक िीछत में सजम्मलित ककसी ववर्य स े सबं ंधित है, वहां वह करार उस िीछत के अिुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय स्वालमस्व के रूप में [जो उपमद (ि)(ii)(आ) में छिर्दषष्ट प्रकृछत का स्वालमस्व िहीं है], आय पर (ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थाि के साथ ककए 20 प्रछतशत ; गए ककसी करार के अिुसरण में, और जहां ऐसा करार ककसी भारतीय समुत्थाि के साथ है, वहां वह करार केंरीय सरकार द्वारा अिुमोर्दत है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवत्तृ औद्योधगक िीछत में सजम्मलित ककसी ववर्य स े सबं ंधित है, वहां वह करार उस िीछत के अिुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा प्रत्येक तकिीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर (उ) िाटरी, वग ष पहेिी, ताश के िेि और ककसी प्रकार के अन्य 30 प्रछतशत ; िेिों से जीत (आििाइि िेिों से जीत से लभन्ि) के रूप में आय पर (ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रछतशत ; (ऋ) आििाइि िेि से जीत के रूप में आय 30 प्रछतशत ;122 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (ए) िारा 111क में छिर्दषष्ट अलपकालिक पूंजी अलभिाभों के 20 प्रछतशत ; रूप में आय पर (ऐ) िारा 112 की उपिारा (1) के िंड (ग) के उपिंड (iii) में 12.5 प्रछतशत ; छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों के रूप में आय पर (ओ) िारा 112क में छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों के 12.5 प्रछतशत ; रूप में एक िाि पच्चीस हजार रुपए से अधिक अन्य आय पर (औ) अन्य दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों के रूप में आय पर [जो 12.5 प्रछतशत ; िारा 10 के िंड (33) और िंड (36) में छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभ िहीं है] (अं) िारा 115क की उपिारा (1) के िंड (क) के उपिंड (अ) 10 प्रछतशत ; के परंतुक में छिर्दषष्ट िाभांश के रूप में आय पर (अ:) उपमद (ि)(ii)(अं) में छिर्दषष्ट आय से लभन्ि िाभांश के 20 प्रछतशत ; रूप में आय पर (र) अन्य सम्पूण ष आय पर 30 प्रछतशत । 2. ककसी कंपिी की दशा में,— (क) जहां कंपिी देशी कंपिी है,— (i) “प्रछतभूछतयों पर ब्याज” से लभन्ि ब्याज के रूप में आय पर 10 प्रछतशत ; (ii) िाटरी, वग ष पहेिी, ताश के िेि और ककसी प्रकार के अन्य 30 प्रछतशत ; िेिों से जीत (आििाइि िेिों से जीत से लभन्ि) के रूप में आय पर (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रछतशत ; (iv) आििाइि िेि से जीत के रूप में आय 30 प्रछतशत ; (v) ककसी अन्य आय पर 10 प्रछतशत ; (ि) जहां कंपिी देशी कंपिी िहीं है,— (i) िाटरी, वग ष पहेिी, ताश के िेि और ककसी प्रकार के 30 प्रछतशत ; अन्य िेिों से जीत (आििाइि िेिों से जीत से लभन्ि) के रूप में आय पर (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर 30 प्रछतशत ; (iii) आििाइि िेिों से जीत के रूप में आय पर 30 प्रछतशत ; (iv) सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा ककसी ववदेशी 20 प्रछतशत ; करेंसी में उिार लिए गए िि या उपगत ऋण पर सरकार या ककसी भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो िारा 194ठि या िारा 194ठग में छिर्दषष्ट ब्याज के रूप में आय िहीं है) (v) उसके द्वारा 31 माच,ष 1976 के पश्चात ् सरकार या 20 प्रछतशत ; भारतीय समुत्थाि के साथ ककए गए ककसी करार के अिसु रण में उस सरकार या ककसी भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय स्वालमस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वालमस्व, भारतीय समुत्थाि को आय-कर अधिछियम की िारा 115क की उपिाराvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 123 (1क) के पहिे परन्तुक में छिर्दषष्ट ववर्य की ककसी पुस्तक में प्रछतलिप्यधिकार के संबंि में अथवा भारत में छिवासी ककसी व्यजक्त को आय-कर अधिछियम की िारा 115क की उपिारा (1क) के दसू रे परन्तुक में छिर्दषष्ट ककसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंि में सभी या ककन्हीं अधिकारों के (जजिके अंतगतष अिुज्ञजप्त देिा है) अंतरण के प्रछतफि के रूप में है (vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थाि के साथ ककए गए ककसी करार के अिुसरण में, और जहां ऐसा करार ककसी भारतीय समुत्थाि के साथ है वहां वह करार केंरीय सरकार द्वारा अिुमोर्दत है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवत्तृ औद्योधगक िीछत में सजम्मलित ववर्य स े संबंधित है, वहां वह करार उस िीछत के अिुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा संदेय स्वालमस्व के रूप में आय पर [जो मद (ि)(v) में छिर्दषष्ट प्रकृछत का स्वालमस्व िहीं है]— (अ) जहां करार 31 माच,ष 1961 के पश्चात,् ककंतु 1 50 प्रछतशत ; अप्रैि, 1976 के पूव ष ककया गया है (आ) जहां करार 31 माच,ष 1976 के पश्चात ् ककया 20 प्रछतशत ; गया है (vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थाि के साथ ककए गए ककसी करार के अिुसरण में, और जहां ऐसा करार ककसी भारतीय समुत्थाि के साथ है, वहां वह करार केंरीय सरकार द्वारा अिुमोर्दत है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवत्तृ औद्योधगक िीछत में सजम्मलित ववर्य स े संबंधित है, वहां वह करार उस िीछत के अिुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थाि द्वारा, तकिीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,— (अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात,् ककंतु 1 50 प्रछतशत ; अप्रैि, 1976 के पूव ष ककया गया है (आ) जहां करार 31 माच,ष 1976 के पश्चात ् ककया गया 20 प्रछतशत ; है (viii) िारा 111क में छिर्दषष्ट अलपकालिक पूंजी अलभिाभों 20 प्रछतशत ; के रूप में आय पर (ix) िारा 112 की उपिारा (1) के िंड (ग) के उपिंड (iii) 12.5 प्रछतशत ; में छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों के रूप में आय पर (x) िारा 112क में छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों के 12.5 प्रछतशत ; रूप में एक िाि पच्चीस हजार रुपए से अधिक आय पर (xi) अन्य दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभों के रूप में आय पर 12.5 प्रछतशत ; [जो िारा 10 के िंड (33) और िंड (36) में छिर्दषष्ट दीघकष ालिक पूंजी अलभिाभ िहीं है]124 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (xii) िारा 115क की उपिारा (1) के िंड (क) के उपिंड 10 प्रछतशत ; (अ) के परंतुक में छिर्दषष्ट, िाभांश के रूप में आय पर (xiii) मद (ि)(xii) में छिर्दषष्ट आय से लभन्ि िाभांश के 20 प्रछतशत ; रूप में आय पर (xiv) ककसी अन्य आय पर 35 प्रछतशत । स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ि)(i) के प्रयोजिों के लिए, “ववछििाि से आय” और “अछिवासी भारतीय” के वही अथ ष हैं, जो आय-कर अधिछियम के अध्याय 12क में उिके हैं । आय-कर पर अधिभार छिम्िलिखित उपबंिों के अिुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,— (i) इस भाग की मद 1,— (क) प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिे व्यजक्त-छिकाय की दशा के लसवाय, या व्यजष्ट- छिकाय, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं, या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जो अछिवासी है,— I. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौछतयों के अिीि रहते हुए (जजसमें िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित है) पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के दस प्रछतशत की दर से ; II. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौछतयों के अिीि रहते हुए (जजसमें िाभाशं के रूप में आय या आय- कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित है) एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; III. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौछतयों के अिीि रहते हुए (जजसमें िाभाशं के रूप में आय या आय- कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित िहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; IV. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौछतयों के अिीि रहते हुए (जजसमें िाभाशं के रूप में आय या आय- कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित िहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सतैं ीस प्रछतशत की दर से ; और V. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौछतयों के अिीि रहते हुए (जजसमें िाभाशं के रूप में आय या आय- कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु वह उपिंड III औरvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 125 उपिंड IV के अंतगषत िहीं आती है, ऐसे कर के पन्रह प्रछतशत की दर से : परन्तु उस दशा में, जजसमें कुि आय में िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित है, आय के उस भाग के संबंि में कटौती ककए गए आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगी : परंतु यह और कक जहां ऐसे व्यजक्त की आय, आय-कर अधिछियम की िारा 115िकग की उपिारा (1क) के अिीि कर से प्रभाय ष है, अधिभार की दर पच्चीस प्रछतशत से अधिक िहीं होगी ; (ि) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अछिवासी है, की दशा में,— I. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अिीि रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रछतशत की दर से ; II. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अिीि रहते हुए, दस करोड़ रुपए स े अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रछतशत की दर से ; (ग) ककसी व्यजक्तयों के संगम, जो अछिवासी है, और उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिा है, की दशा में,— I. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अिीि रहते हुए, पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, वहां ऐसे कर के दस प्रछतशत की दर से ; II. जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अिीि रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (घ) प्रत्येक फम,ष जो अछिवासी है, की दशा में जहां सदं त्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अिीि रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रछतशत की दर से, संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा ; (ii) इस भाग की मद 2 के उपबंिों के अिुसार, संघ के प्रयोजिों के लिए, ककसी देशी कंपिी से लभन्ि प्रत्येक कंपिी की दशा में,— (क) जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य और कटौती के अिीि रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे कर के दो प्रछतशत की दर से ; (ि) जहां संदत्त या संदाय ककए जािे के लिए संभाव्य और कटौती के अिीि रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रछतशत की दर से, संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा ।126 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— भाग 3 कनतपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, “िेति” शीर् च के अिीि प्रभाय च आय से आय-कर की कटौती और “अधिम कर” की संगणिा के लिए दरें उि दशाओं में, जजिमें आय-कर, प्रवत्तृ दर या दरों से, आय-कर अधिछियम की िारा 172 की उपिारा (4) या उक्त अधिछियम की िारा 174 की उपिारा (2) या िारा 174क या िारा 175 या िारा 176 की उपिारा (2) के अिीि प्रभाररत ककया जािा है अथवा “वेति” शीर् ष के अिीि प्रभाय ष आय में से उक्त अधिछियम की िारा 192 के अिीि काटा जािा है या उस पर संदाय ककया जािा है या उक्त अधिछियम की िारा 194त के अिीि काटा जािा है अथवा जजसमें उक्त अधिछियम के अध्याय 17ग के अिीि संदेय “अधग्रम कर” की संगणिा की जािी है, यथाजस्थछत, ऐसा आय-कर या “अधग्रम कर” [आय-कर अधिछियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या िारा 115ञि या िारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चि या िारा 161 की उपिारा (1क) या िारा 164 या िारा 164क या िारा 167ि के अिीि, उस अध्याय या िारा में ववछिर्दषष्ट दरों पर कर से प्रभाय ष ककसी आय के संबंि में “अधग्रम कर” िहीं है या िारा 115क या िारा 115कि या िारा 115कग या िारा 115कगक या िारा 115कघ या िारा 115ि या िारा 115िक या िारा 115िकक या िारा 115िकि या िारा 115िकग या िारा 115िकघ या िारा 115िकङ या िारा 115िि या िारा 115ििक या िारा 115ििग या िारा 115ििङ या िारा 115ििच या िारा 115ििि या िारा 115ििज या िारा 115ििझ या िारा 115ििञ या िारा 115ङ या िारा 115ञि या िारा 115ञग के अिीि कर से प्रभाय ष ककसी आय के संबंि में ऐसे “अधग्रम कर” पर अधिभार िहीं है] छिम्िलिखित दर या दरों से, प्रभाररत ककया जाएगा, काटा जाएगा या संगखणत ककया जाएगा :— पैरा क (I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में छिर्दषष्ट व्यजष्ट स े लभन्ि प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट-छिकाय की, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिंड (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में, जो ऐसी दशा िहीं है, जजसे इस भाग का कोई अन्य पैरा िागू होता है,— आय-कर की दरें (1) जहां कुि आय 2,50,000 रुपए स े कुि िहीं ; अधिक िहीं है (2) जहां कुि आय 2,50,000 रुपए स े उस रकम का 5 प्रछतशत, जजससे कुि आय अधिक है ककंतु 5,00,000 रुपए से अधिक िहीं है 2,50,000 रुपए स े अधिक हो जाती है ; (3) जहां कुि आय 5,00,000 रुपए स े 12,500 रुपए िि उस रकम का 20 अधिक है ककंत ु 10,00,000 रुपए स े अधिक िहीं प्रछतशत, जजससे कुि आय 5,00,000 रुपए है से अधिक हो जाती है ; (4) जहां कुि आय 10,00,000 रुपए स े 1,12,500 रुपए िि उस रकम का 30 अधिक है प्रछतशत, जजससे कुि आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । (II) प्रत्येक ऐसे व्यजष्ट की दशा में, जो भारत में छिवासी है और जो पूववष र् ष के दौराि ककसी समय साठ वर् ष या अधिक, ककंतु अस्सी वर् ष से कम आय ु का है— आय-कर की दरें (1) जहां कुि आय 3,00,000 रुपए स े कुि िहीं ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 127 अधिक िहीं है (2) जहां कुि आय 3,00,000 रुपए स े उस रकम का 5 प्रछतशत, जजससे कुि आय अधिक है ककंतु 5,00,000 रुपए से अधिक िहीं है 3,00,000 रुपए स े अधिक हो जाती है ; (3) जहां कुि आय 5,00,000 रुपए स े 10,000 रुपए िि उस रकम का 20 अधिक है ककंत ु 10,00,000 रुपए स े अधिक िहीं प्रछतशत, जजससे कुि आय 5,00,000 रुपए है से अधिक हो जाती है ; (4) जहां कुि आय 10,00,000 रुपए स े 1,10,000 रुपए िि उस रकम का 30 अधिक है प्रछतशत, जजससे कुि आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । (III) प्रत्येक ऐसे व्यजष्ट की दशा में, जो भारत में छिवासी है और जो पूववष र् ष के दौराि ककसी समय अस्सी वर् ष या अधिक आयु का है— आय-कर की दरें (1) जहां कुि आय 5,00,000 रुपए स े कुि िहीं ; अधिक िहीं है (2) जहां कुि आय 5,00,000 रुपए स े उस रकम का 20 प्रछतशत, जजससे कुि अधिक है ककंत ु 10,00,000 रुपए स े अधिक िहीं आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है है ; (3) जहां कुि आय 10,00,000 रुपए स े 1,00,000 रुपए िि उस रकम का 30 अधिक है प्रछतशत, जजससे कुि आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यजष्ट या र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब या व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट-छिकाय, चाहे वह छिगलमत हो या िहीं या आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (31) के उपिडं (vii) में छिर्दषष्ट प्रत्येक कृत्रत्रम ववधिक व्यजक्त की दशा में,— (क) जजसकी कुि आय (जजसमें िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित है) पचास िाि रुपए से अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रछतशत की दर से ; (ि) जजसकी कुि आय (जजसमें िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से ; (ग) जजसकी कुि आय (जजसमें िाभाशं के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित िहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रछतशत की दर से ; (घ) जजसकी कुि आय (जजसमें िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित िहीं है) पांच128 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सतैं ीस प्रछतशत की दर से ; (ङ) जजसकी कुि आय (जजसमें िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु वह िंड (ग) और िंड (घ) के अतं गतष िहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्रह प्रछतशत की दर से, संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु उस दशा में, जजसमें कुि आय में िाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिछियम की िारा 111क, िारा 112 और िारा 112क के उपबंिों के अिीि कोई आय सजम्मलित है, आय के उस भाग के संबंि में संगखणत आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगी : परंतु यह और कक व्यजक्तयों के संगम की दशा में, जो उसके सदस्यों के रूप में केवि कंपछियों से लमिकर बिा है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्रह प्रछतशत से अधिक िहीं होगी : परन्तु यह भी कक ऊपर उजलिखित व्यजक्तयों की दशा में, जजिकी कुि आय,— (क) पचास िाि रुपए स े अधिक है, ककंतु एक करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में सदं ेय कुि रकम, पचास िाि रुपए की कुि आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास िाि रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; (ि) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दो करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि आय पर, आय- कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; (ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दो करोड़ रुपए की कुि आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और (घ) जजसकी कुि आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, पांच करोड़ रुपए की कुि आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम स े अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए स े अधिक है, आधिक्य में है । पैरा ि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,— आय-कर की दरें (1) जहां कुि आय 10,000 रुपए से अधिक कुि आय का 10 प्रछतशत ; िहीं है (2) जहां कुि आय 10,000 रुपए से अधिक है 1,000 रुपए िि उस रकम का 20 ककंतु 20,000 रुपए से अधिक िहीं है प्रछतशत, जजससे कुि आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; (3) जहां कुि आय 20,000 रुपए से अधिक है 3,000 रुपए िि उस रकम का 30vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 129 प्रछतशत, जजससे कुि आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,— (क) जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रछतशत की दर से ; (ि) जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से, पररकलित अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंतु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है : परन्तु यह और कक प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दस करोड़ रुपए की कुि रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । पैरा ग प्रत्येक फम ष की दशा में,— आय-कर की दर संपूण ष कुि आय पर 30 प्रछतशत । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फम ष की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु ऊपर उजलिखित फम ष की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम स े अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । पैरा घ प्रत्येक स्थािीय प्राधिकारी की दशा में,— आय-कर की दर संपूण ष कुि आय पर 30 प्रछतशत ।130 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में, ऐस े प्रत्येक स्थािीय प्राधिकारी की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु ऊपर उजलिखित स्थािीय प्राधिकारी की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम से अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । पैरा ङ कंपिी की दशा में,— आय-कर की दरें I. देशी कंपिी की दशा में,— (i) जहां पूववष र् ष 2023-2024 में उसका कुि आवत ष या सकि कुि आय का 25 प्राजप्तयां चार अरब रुपए से अधिक िहीं है प्रछतशत ; (ii) मद (i) में छिर्दषष्ट से लभन्ि कुि आय का 30 प्रछतशत । II. देशी कंपिी स े लभन्ि कंपिी की दशा में,— (i) कुि आय के उतिे भाग पर, जो छिम्िलिखित के रूप में है,— (क) उसके द्वारा 31 माच,ष 1961 के पश्चात,् ककंतु 1 50 प्रछतशत ; अप्रैि, 1976 के पूव ष सरकार या ककसी भारतीय समुत्थाि से ककए गए ककसी करार के अिसु रण में सरकार या भारतीय समुत्थाि से प्राप्त स्वालमस्व ; या (ि) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात,् ककंत ु 1 अप्रैि, 1976 के पूव ष सरकार या ककसी भारतीय समुत्थाि से ककए गए ककसी करार के अिुसरण में तकिीकी सेवाएं प्रदाि करि े के लिए सरकार या भारतीय समुत्थाि से प्राप्त फीस, और जहां, ऐसा करार दोिों में से प्रत्येक दशा में, केंरीय सरकार द्वारा अिुमोर्दत कर र्दया गया है (ii) कुि आय के अछतशेर् पर, यर्द कोई हो 35 प्रछतशत । आय-कर पर अधिभार इस पैरा के पूववष ती उपबंिों या आय-कर अधिछियम की िारा 111क या िारा 112 या िारा 112क के उपबंिों के अिुसार संगखणत आय-कर की रकम में छिम्िलिखित दर से,— (i) प्रत्येक देशी कंपिी की दशा में,— (क) जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंत ु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रछतशत की दर से ; औरvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 131 (ि) जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रछतशत की दर से ; (ii) देशी कंपिी से लभन्ि प्रत्येक कंपिी की दशा में,— (क) जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंत ु दस करोड़ रुपए स े अधिक िहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रछतशत की दर स े ; और (ि) जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रछतशत की दर से, संगखणत अधिभार, संघ के प्रयोजिों के लिए, बढा र्दया जाएगा : परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपिी की दशा में, जजसकी कुि आय एक करोड़ रुपए स े अधिक है, ककंत ु दस करोड़ रुपए से अधिक िहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, एक करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुि रकम स े अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है : परन्तु यह और कक प्रत्येक ऐसी कंपिी की दशा में, जजसकी कुि आय दस करोड़ रुपए स े अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुि रकम, दस करोड़ रुपए की कुि आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुि रकम स े अधिक िहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है । भाग 4 [िारा 2(13)(ग) देखिए] शुदि कृवर्-आय की संगणिा के नियम नियम 1—आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (1क) के उपिंड (क) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की कृवर्-आय इस प्रकार संगखणत की जाएगी मािो वह उस अधिछियम के अिीि “अन्य स्रोतों से आय” शीर् ष के अिीि आय-कर से प्रभाय ष आय हो और उस अधिछियम की िारा 57 से िारा 59 के उपबंि, जहां तक हो सके, तदिुसार िागू होंगे : परन्तु िारा 58 की उपिारा (2) इस उपांतरण के साथ िागू होगी कक उसमें िारा 40क के प्रछत छिदेश का यह अथ ष िगाया जाएगा कक उसके अंतगतष िारा 40क की उपिारा (3), उपिारा (3क) और उपिारा (4) के प्रछत छिदेश िहीं हैं । नियम 2—आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (1क) के उपिंड (ि) या उपिंड (ग) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की कृवर्-आय [जो ऐसी आय से लभन्ि है, जो ऐसे भवि से व्युत्पन्ि होती है, जजसकी उक्त उपिंड (ग) में छिर्दषष्ट भाटक या आमदिी के पािे वािे को या िेछतहर को या वस्त ु रूप में भाटक के पाि े वाि े को छिवास-गहृ के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगखणत की जाएगी मािो वह उस अधिछियम के अिीि “कारबार या ववृत्त के िाभ और अलभिाभ” शीर् ष के अिीि आय- कर स े प्रभाय ष आय हो और आय-कर अधिछियम की िारा 30, िारा 31, िारा 32, िारा 36, िारा 37, िारा 38, िारा 40, िारा 40क [उसकी उपिारा (3), उपिारा (3क) और उपिारा (4) से लभन्ि], िारा 41, िारा 43, िारा 43क, िारा 43ि और िारा 43ग के उपबंि, जहां तक हो सके, तदिुसार िागू होंगे । नियम 3—आय-कर अधिछियम की िारा 2 के िंड (1क) के उपिंड (ग) में छिर्दषष्ट प्रकृछत की कृवर्-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐस े भवि स े व्युत्पन्ि होती है, जजसकी उक्त उपिंड (ग) में छिर्दषष्ट भाटक या आमदिी के पािे वाि े को या िेछतहर को या वस्तु रूप में भाटक के पािे वाि े को छिवास-गहृ के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगखणत की जाएगी मािो वह उस अधिछियम132 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— के अिीि “गहृ -संपवत्त से आय” शीर् ष के अिीि आय-कर से प्रभाय ष आय हो और उस अधिछियम की िारा 23 से िारा 27 के उपबिं , जहां तक हो सके, तदिुसार िागू होंगे । नियम 4—इि छियमों के ककन्हीं अन्य उपबंिों में ककसी बात के होत े हुए भी, उस दशा में— (क) जहां छििाषररती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और ववछिलमतष चाय के ववक्रय से आय व्युत्पन्ि होती है, ऐसी आय, आय-कर छियम, 1962 के छियम 8 के अिुसार संगखणत की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रछतशत भाग को, छििाषररती की कृवर्-आय समझा जाएगा ; (ि) जहां छििाषररती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौिों से उसके द्वारा ववछिलमतष या प्रसंस्कृत तकिीकी रूप से ववछिर्दषष्ट ब्िाक रबड़ के सेंरीफ्यूज िेटेक्स या लसिेक्स या क्रेप्स पर आिाररत िेटेक्स (जैसे पेि िेटेक्स क्रेप) या ब्राउि क्रेप (जैस े एस्टेट ब्राउि क्रेप, ररलमलड क्रेप, स्माक्ड ब्िेन्केट क्रेप या फ्िेट बाकष क्रेप) के ववक्रय से आय व्युत्पन्ि होती है, ऐसी आय, आय-कर छियम, 1962 के छियम 7क के अिुसार संगखणत की जाएगी और ऐसी आय के पसैं ठ प्रछतशत भाग को, छििाषररती की कृवर्-आय समझा जाएगा ; (ग) जहां छििाषररती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और ववछिलमषत कॉफी के ववक्रय से आय व्युत्पन्ि होती है, ऐसी आय, आय-कर छियम, 1962 के छियम 7ि के अिुसार संगखणत की जाएगी और ऐसी आय के, यथाजस्थछत, साठ प्रछतशत या पचहत्तर प्रछतशत भाग को, छििाषररती की कृवर्-आय समझा जाएगा । नियम 5—जहां छििाषररती ककसी ऐस े व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट-छिकाय (र्हन्द ू अववभक्त कुटुंब, कंपिी या फम ष स े लभन्ि) का सदस्य है, जजसकी पूववष र् ष में आय-कर अधिछियम के अिीि कर स े प्रभाय ष या तो कोई आय िहीं है या जजसकी कुि आय ककसी व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट-छिकाय (र्हदं ू अववभक्त कुटुंब, कंपिी या फम ष से लभन्ि) की दशा में कर से प्रभाय ष ि होिे वािी अधिकतम रकम से अधिक िहीं है ककंतु जजसकी कोई कृवर्-आय भी है वहां उस संगम या छिकाय की कृवर्-आय या हाछि, इि छियमों के अिुसार संगखणत की जाएगी और इस प्रकार संगखणत कृवर्-आय या हाछि में छििाषररती के अंश को, छििाषररती की कृवर्-आय या हाछि समझा जाएगा । नियम 6—जहां कृवर्-आय के ककसी स्रोत के संबंि में पवू वष र् ष के लिए संगणिा का पररणाम हाछि है, वहां ऐसी हाछि, कृवर्-आय के ककसी अन्य स्रोत स े उस पूववष र् ष के लिए छििाषररती की आय के प्रछत, यर्द कोई हो, मुजरा की जाएगी : परन्तु जहां छििाषररती ककसी व्यजक्त-संगम या व्यजष्ट-छिकाय का सदस्य है और, यथाजस्थछत, संगम या छिकाय की कृवर्-आय में छििाषररती का अंश हाछि है, वहां ऐसी हाछि, कृवर्-आय के ककसी अन्य स्रोत से छििाषररती की ककसी आय के प्रछत मुजरा िहीं की जाएगी । नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृवर्-आय पर उद्गहृ ीत ककसी कर मद्दे छििाषररती द्वारा संदेय रालश की, कृवर्-आय की संगणिा करि े में, कटौती की जाएगी । नियम 8—(1) जहां छििाषररती की, 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष स े सुसंगत पूववष र् ष में कोई कृवर्-आय है और 1 अप्रैि, 2017 या 1 अप्रैि, 2018 या 1 अप्रैि, 2019 या 1 अप्रैि, 2020 या 1 अप्रिै , 2021 या 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर्ों से सुसंगत पूववष र्ों में स े ककसी एक या अधिक के लिए छििाषररती की कृवर्-आय की संगणिा का शुद्ि पररणाम हाछि है, वहां इस अधिछियम की िारा 2 की उपिारा (2) के प्रयोजिों के लिए,— (i) 1 अप्रैि, 2017 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इसvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 133 प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2018 या 1 अप्रैि, 2019 या 1 अप्रैि, 2020 या 1 अप्रैि, 2021 या 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्- आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (ii) 1 अप्रैि, 2018 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2019 या 1 अप्रैि, 2020 या 1 अप्रैि, 2021 या 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वाि े छििाषरण वर् ष स े सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (iii) 1 अप्रैि, 2019 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष स े सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2020 या 1 अप्रैि, 2021 या 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसगं त पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (iv) 1 अप्रैि, 2020 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2021 या 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (v) 1 अप्रैि, 2021 को प्रारंभ होिे वाि े छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूवषवर् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (vi) 1 अप्रैि, 2022 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (vii) 1 अप्रैि, 2023 को प्रारंभ होिे वाि े छििाषरण वर् ष स े सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (viii) 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसगं त पूववष र् ष के लिए छििाषररती की कृवर्- आय के प्रछत मुजरा की जाएगी । (2) जहां छििाषररती की, 1 अप्रैि, 2026 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष में या, यर्द आय-कर अधिछियम के ककसी उपबंि के आिार पर, आय-कर उस पूववष र् ष से लभन्ि ककसी अवधि की आय के संबंि में प्रभाररत ककया जािा है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृवर्-आय है और 1 अप्रैि, 2018 या 1 अप्रैि, 2019 या 1 अप्रैि, 2020 या 1 अप्रैि, 2021 या 1 अप्रैि,134 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 या 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर्ों स े सुसंगत पूववष र्ों में स े ककसी एक या अधिक के लिए छििाषररती की कृवर्-आय की संगणिा का शुद्ि पररणाम हाछि है, वहां इस अधिछियम की िारा 2 की उपिारा (10) के प्रयोजिों के लिए,— (i) 1 अप्रैि, 2018 को प्रारंभ होिे वाि े छििाषरण वर् ष स े सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2019 या 1 अप्रैि, 2020 या 1 अप्रैि, 2021 या 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 या 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्- आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (ii) 1 अप्रैि, 2019 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2020 या 1 अप्रैि, 2021 या 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 या 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वाि े छििाषरण वर् ष स े सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (iii) 1 अप्रैि, 2020 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर्ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2021 या 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 या 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसगं त पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (iv) 1 अप्रैि, 2021 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2022 या 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 या 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (v) 1 अप्रैि, 2022 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2023 या 1 अप्रैि, 2024 या 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूवषवर् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (vi) 1 अप्रैि, 2023 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2024 या 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (vii) 1 अप्रैि, 2024 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष स े सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, उस पररमाण तक, यर्द कोई हो, जजस तक ऐसी हाछि 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए कृवर्-आय के प्रछत मुजरा िहीं की गई है ; (viii) 1 अप्रैि, 2025 को प्रारंभ होिे वाि े छििाषरण वर् ष से सुसंगत पूववष र् ष के लिए इस प्रकार संगखणत हाछि, 1 अप्रैि, 2026 को प्रारंभ होिे वािे छििाषरण वर् ष से सुसगं त पूववष र् ष के लिए छििाषररती की कृवर्-vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 135 आय के प्रछत मुजरा की जाएगी । (3) , , जहां ककसी स्रोत स े कृवर्-आय प्राप्त करिे वािे व्यजक्त का कोई अन्य व्यजक्त ववरासत से , , 1) 2) लभन्ि रीछत से उसी हैलसयत में उत्तराधिकारी हो गया है वहां उपछियम ( या उपछियम ( की , , , 1) कोई बात हाछि उठािे वाि े व्यजक्त से लभन्ि ककसी व्यजक्त को यथाजस्थछत उपछियम ( या 2) उपछियम ( के अिीि मुजरा करािे का हकदार िहीं बिाएगी । (4) इस छियम में ककसी बात के होते हुए भी, ऐसी हाछि, जजसे छििाषरण अधिकारी द्वारा इि छियमों के या ववत्त अधिछियम, 2017 (2017 का 7) की पहिी अिुसूची या ववत्त अधिछियम, 2018 (2018 का 13) की पहिी अिुसूची या ववत्त (संखयांक 2) अधिछियम, 2019 (2019 का 23) की पहिी अिुसूची या ववत्त अधिछियम, 2020 (2020 का 12) की पहिी अिुसूची या ववत्त अधिछियम, 2021 (2021 का 13) की पहिी अिुसूची या ववत्त अधिछियम, 2022 (2022 का 6) की पहिी अिुसूची या ववत्त अधिछियम, 2023 (2023 का 8) की पहिी अिुसूची या ववत्त (संखयांक 2) अधिछियम, 2024 (2024 का 15) की पहिी अिुसूची में अंतववष्ष ट छियमों के उपबंिों के अिीि अविाररत िहीं ककया गया है, यथाजस्थछत, उपछियम (1) या उपछियम (2) के अिीि मुजरा िहीं की जाएगी । नियम 9—जहां इि छियमों के अिुसार की गई संगणिा का अंछतम पररणाम हाछि है, वहां इस प्रकार संगखणत हाछि पर ध्याि िहीं र्दया जाएगा और शुद्ि कृवर्-आय को शून्य समझा जाएगा । नियम 10—आय-कर अधिछियम के छििाषरण की प्रकक्रया से संबंधित उपबंि (जजिके अंतगतष आय के पूणािंकि से संबंधित िारा 288क के उपबंि भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सर्हत, छििाषररती की शुद्ि कृवर्-आय की संगणिा के संबंि में उसी प्रकार िागू होंगे, जैसे व े कुि आय के छििाषरण के संबंि में िागू होत े हैं । नियम 11—छििाषररती की शुद्ि कृवर्-आय की संगणिा करि े के प्रयोजिों के लिए, छििाषरण अधिकारी को वही शजक्तयां होंगी, जो उस े कुि आय के छििाषरण के प्रयोजिों के लिए आय-कर अधिछियम के अिीि हैं ।136 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— दसू री अिुसूची [िारा 103(क) देखिए] सीमाशुलक टैररफ अधिछियम की पहिी अिुसूची में,— (i) अध्याय 60 में, टैररफ मद 6004 10 00, 6004 90 00, 6006 22 00, 6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 42 00 और 6006 90 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20% या 115 रुपए प्रछत ककिोग्राम, जो भी उच्चतर हो” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ii) अध्याय 85 में, टैररफ मद 8528 59 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 137 तीसरी अिुसूची [िारा 103(ि) देखिए] सीमाशुलक टैररफ अधिछियम की पहिी अिुसूची में,— टैररफ मद माि का िणिच इकाई शुल्क की दर मािक अधि मािी (1) (2) (3) (4) (5) (1) अध्याय 10 में,— (i) उपशीर् ष र्टप्पण के पश्चात,् छिम्िलिखित अिुपूरक र्टप्पण अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘अिुपूरक टटप्पण : 1. टैररफ मद 1006 30 11 और 1006 30 91 के प्रयोजिों के लिए, “चावि, भौगोलिक उपदशिष (जीआई) मान्यताप्राप्त” माि का भौगोलिक उपदशिष (रजजस्रीकरण और संरिण) अधिछियम, 1999 (1999 का 48) के अिीि भौगोलिक उपदशिष (जीआई) रजजस्री द्वारा पररभावर्त और मान्यताप्राप्त चावि की ककस्मों को छिर्दषष्ट करता है ।’; (ii) शीर् ष 1006 में, उपशीर् ष 1006 30, टैररफ मद 1006 30 10 स े 1006 30 90 और उसस े संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “1006 30 - अि षकूटा गया या पूणष कूटा गया चावि, चाहे पालिश ककया गया या चमकाया गया है या िहीं : --- उसा हुआ : 1006 30 11 ---- चावि, भौगोलिक उपदशिष मान्यताप्राप्त कक.ग्रा. 70% - 1006 30 12 ---- बासमती चावि कक.ग्रा. 70% - 1006 30 19 ---- अन्य कक.ग्रा. 70% - --- अन्य : 1006 30 91 ---- चावि, भौगोलिक उपदशिष मान्यताप्राप्त कक.ग्रा. 70% - 1006 30 92 ---- बासमती चावि कक.ग्रा. 70% - 1006 30 99 ---- अन्य कक.ग्रा. 70% -”; (2) अध्याय 15 में, टैररफ मद 1520 00 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी । (3) अध्याय 20 में,–– (i) उपशीर् ष र्टप्पण के पश्चात,् छिम्िलिखित अिुपूरक र्टप्पण अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘अिुपूरक टटप्पण : 1. टैररफ मद 2008 19 21 स े 2008 19 29 के प्रयोजिों के लिए, “मिािा” पद स े यूरेि फेरोक्स सेलिस्ब पौिे का बीज अलभप्रेत है और यह सामान्यत: गोरगोि िट या मिािा के िाम से भी जािा जाता है ।’; (ii) शीर् ष 2008 में, टैररफ मद 2008 19 20 स े 2008 19 90 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- मिािा :138 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— 2008 19 21 ---- तड़का िगा हुआ कक.ग्रा. 150% - 2008 19 22 ---- आटा और चूणष कक.ग्रा. 150% - 2008 19 29 ---- अन्य कक.ग्रा. 150% - --- अन्य : 2008 19 91 ---- अन्य भुिे हुए दृढफि और बीज कक.ग्रा. 150% - 2008 19 92 ---- अन्य दृढफि, अन्यथा छिलमतष या परररक्षित कक.ग्रा. 150% - 2008 19 93 ---- अन्य भुिे हुए और तिे हुए विस्पछत उत्पाद कक.ग्रा. 30% - 2008 19 99 ---- अन्य कक.ग्रा. 30% -”; (4) अध्याय 25 में, टैररफ मद 2515 11 00, 2515 12 10, 2515 12 20, 2515 12 90, 2516 11 00 और 2516 12 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (5) अध्याय 26 में,— (i) टैररफ मद 2603 00 00 के सामिे आिे वािी स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छिःशुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (ii) टैररफ मद 2605 00 00 के सामिे आिे वािी स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छिःशुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (iii) टैररफ मद 2609 00 00 के सामिे आिे वािी स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छिःशुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (iv) टैररफ मद 2611 00 00 के सामिे आिे वािी स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छिःशुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (v) शीर् ष 2613 में सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािी स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छिःशुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (vi) शीर् ष 2615 में सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािी स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छिःशुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (vii) टैररफ मद 2617 10 00 के सामिे आिे वािी स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छिःशुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (6) अध्याय 27 में,— (i) शीर् ष 2710 में, टैररफ मद 2710 91 00 और उसस े संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2710 91 -- जजसमें पािी क्िोरीिेर्टत बाइकफिायि (पीसीबी) पािीक्िोररिेर्टत टरकफिायि (पीसीटी) या पािीबोरोिेर्टत बाइकफिायि (पीबीबी) अंतववष्ष ट है : 2710 91 10 --- जजसमें 50 लमलिग्राम/ककिोग्राम या अधिक के सांर स्तर पर कक.ग्रा. 5% - बहुक्िोरीिेर्टत बाइकफिायि (पीसीबी) अंतववष्ष ट है 2710 91 20 --- अन्य, जजसमें बहुक्िोररिेर्टत टरकफिायि (पीसीटी) या कक.ग्रा. 5% - बहुबोरोिेर्टत बाइकफिायि (पीबीबी) है, चाहे 50 लमलिग्राम/ ककिोग्राम से कम के सारं स्तर पर बहु क्िोरीिेर्टत बाइकफिायि भी अंतववष्ष ट है या िहीं 2710 91 90 --- अन्य कक.ग्रा. 5% -”;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 139 (ii) टैररफ मद 2711 12 00 और 2711 13 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “2.5%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (iii) उपशीर् ष 2711 19 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “5%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (7) अध्याय 28 में,— (i) टैररफ मद 2809 20 10 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “7.5%” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (ii) टैररफ मद 2810 00 20 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “7.5%” प्रववजष्ट रिी जाएगी; (iii) शीर् ष 2812 में, टैररफ मद 2812 19 30 के सामिे आिे वािे स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “--- आसेछिक राइक्िोराइड” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (iv) शीर् ष 2813 में, टैररफ मद 2813 90 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात ् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2813 90 30 --- चूिा सलफर कक.ग्रा. 7.5% -”; (v) शीर् ष 2853 में, टैररफ मद 2853 90 40 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात ् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2853 90 50 --- मैजग्िलशयम फास्फाइड प्िेट, जजंक फास्फाइड कक.ग्रा. 7.5% -”; (8) अध्याय 29 में,— (i) अिुपूरक र्टप्पण के स्थाि पर, छिम्िलिखित अिुपूरक र्टप्पण रिे जाएंगे, अथाषत ् :— ‘अिुपूरक टटप्पण : 1. टैररफ मद 2906 11 10 के प्रयोजिों के लिए “प्राकृछतक मेन्थोि” पद से जैववक यौधगक (सी 10एच 20ओ) अलभप्रेत है, जजसे जापािी ककस्म के पुदीिा तेि या मेन्थाि आवेजन्सस के िाम स े ज्ञात मेन्थोि पुदीिा के आसवि से प्राप्त ककया जाता है, ककंतु इसके अतं गतष ककसी रासायछिक मागों के माध्यम से कृत्रत्रम रूप से बिाए गए जापािी ककस्म के पदु ीिा तेि या मेन्था आवेजन्सस के िाम से ज्ञात मेन्थोि पुदीिा िही ं आता है । 2. टैररफ मद 2916 39 70 के अंतगतष उपशीर् ष 2916 39 के छिम्िलिखित माि में स े कोई माि आता है : अलफािैफ्थाइि ऐलसर्टक अम्ि, साइक्िेिीिाइड, क्रेसोजक्सम लमथायि, मेटोफ्िूथाइि, परमेथ्रीि, रेिोफ्िूथ्राइि, रांसफ्िूथ्राइि । 3. टैररफ मद 2918 99 30 के अंतगतष उपशीर् ष 2918 99 के छिम्िलिखित माि में स े कोई माि आता है : 2,4-डी अमाइि िवण, 2,4-डी- इथाएि एस्टर, 2,4-डी सोडडयम िवण, 2,4-डाईक्िोरोफेिोक्सी ऐलसर्टक अम्ि, प्रोहेक्साडाइि कैजलशयम, एस-बायोऐिेथ्रीि, सोडडयम ऐलसफ्िोरेफेि । 4. टैररफ मद 2924 19 10 के अंतगतष उपशीर् ष 2924 19 के छिम्िलिखित माि में स े कोई माि आता है : बेजन्डयोकाब,ष काबोक्सीि, क्िोरप्रोफेम, फेिोबुकाब ष (बीपीएमसी), फ्िुजजयािडोिीजायि, मेथोमाइि, मेटोिेचिर, प्रोपैमोकाब ष हाइड्रोक्िोराइड, थायोडाइकाब ष । 5. टैररफ मद 2924 21 40 के अंतगतष उपशीर् ष 2924 21 के छिम्िलिखित माि में स े कोई माि आता है : बाइफेिेजेट, काबोसिफाि, साइफ्िूफेिामाइड, फेिोक्सािाइि, फ्िूफेिोक्सरैि, इपफेिकाबाषजोि, िूफेिूरोि, मेटाफ्िूमाइजोि, मेटसलफ्यूरोि लमथायि, िोवालयूरोि, आथोसलफाम्यूरोि, पैिसीक्यूरोि, टैफिूबैिजूरोि, राइफिोक्सीसलफयूरोि सोडडयम ।140 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— 6. टैररफ मद 2924 29 70 के अंतगतष उपशीर् ष 2924 29 के छिम्िलिखित माि में स े कोई माि आता है : प्रेटीिाचिर (आईएसओ), एछििोफोस, बेिािैक्साइि, बेिािैक्साइि एम, ब्रोफ्िाछििाइड, बुटाक्िर, कारप्रोपामाइड, साइक्िािीलिप्रोि, डाइफ्िूबेिजूरोि, डाइमेथेिामाइड-पी, डाइयूरि, फ्िूएक्सामेटामाइड, आइप्रोवािीकाब,ष मैन्डीप्रोपामाइड, मेटािैक्सायि-एम, प्रोपाछिि, प्रोपोक्सर, पायडाईफ्िूमेटोफैि । 7. टैररफ मद 2926 90 10 के अंतगतष उपशीर् ष 2926 90 के छिम्िलिखित माि में स े कोई माि आता है : अलफासाइपरमेथ्रीि, बेटा साइफ्िूथ्रीि, क्िोरोथािोछिि, साइफ्लयूमेटोफैि, साइफ्िूथ्रीि, साइहिोफोप- बुटाइि, साइमोक्साछिि, साइफैिोथ्रीि, डेलटामेथ्रीि (डेकामेथ्रीि), डाइथायिॉि, फेिप्रोपाथ्रीि, फेिवैिेरेट, फ्िूवेिाइिेट, हाइड्रोजि सायिामाइड, िैमब्डासाइहैिोथ्रीि, माइक्िोबुटाछिि । 8. टैररफ मद 2930 20 10 के अंतगतष उपशीर् ष 2930 20 के छिम्िलिखित माि में स े कोई माि आता है : काटेप हाइड्रोक्िोराइड (आईएसओ), मैन्कोजैब, मेर्टरैम, प्रोपाइिैब, थायोबेिकाब ष (बैिथायोकाब)ष , रायिैट, जीराम । 9. टैररफ मद 2930 90 92 के अंतगतष उपशीर् ष 2930 90 के छिम्िलिखित माि में स े कोई माि आता है : ऐसेफेट (आईएसओ), फोरैट (आईएसओ), कैप्टि, क्िेथोडडम, डाइफैन्थाइरोि, इथायोि, मािाथायोि, ऑक्सीडेमेथाइि-लमथायि, फेन्थोयोएट, प्रोफेिोफोस, टेमफोस, थायोफेिेट-लमथायि । 10. टैररफ मद 2932 20 30 के अंतगतष उपशीर् ष 2932 20 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : ब्रोडडफाकोयम, ब्रोमाडायोिोि, कोयमाचिर, कोयमाटेरालयि, फ्िोकोयमाफेि, लमलबेमेजस्टि, जस्परोमेलसफेि । 11. टैररफ मद 2933 19 92 के अंतगतष उपशीर् ष 2933 19 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : सीएिोपाइराफेि, फेिपाइरोक्सीमेट, कफप्रोछिि, फ्िुक्सापयरोक्सड, पैिफ्िूफेि, पाइराक्िोस्रोत्रबि, पाइरोक्सास्िफोि, टेरोछिलिप्रोि, टोिफेिपाइराद, टोप्रामेजोि । 12. टैररफ मद 2933 29 60 के अंतगतष उपशीर् ष 2933 29 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : आइलमदाक्िोवप्रड (आईएसओ), फेिामाइडोि, आइमेजामोक्स, आइलमप्रोथ्रीि, आइप्रोडाइिे, प्रोक्िोराज । 13. टैररफ मद 2933 31 10 के अंतगतष उपशीर् ष 2933 31 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : फ्िोरपाइरोजक्सफेि बेिजाइि, फ्िुरोक्सीपायर मेपटायि, हैिोक्सीफेि-लमथायि, हैिोक्सीफोप-आर- लमथायि, पैराक्वटै डायक्िोराइड, पायरीफ्िूक्यैिेजोि, राइक्िोपायर अम्ि, राइक्िोपायर बटोटायि ऐस्टर । 14. टैररफ मद 2933 39 23 के अंतगतष उपशीर् ष 2933 39 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : एफाइडोपायरोपेि, बोसकालिड, क्िोपायररफोस, क्िोपायररफोस लमथायि, क्िोडडिाफाप-प्रोपाजाइि, लसयािराछिलिप्रोि, फ्िोछिकलमड, फ्िोरपाइरोजक्सफेि-बेिजाइि, फ्िोरीफाप-पी-बुटायि, फ्िोपीकोिाइड, फ्िोपाइराम, फोरक्िोरफेिुराि, हैिोक्सीफोप-पी-लमथायि, पाइकोसीस्रोत्रबि, पाइररडिइयि, पायरोफेिोि, पायराइप्रोक्सीफेि, सिफोक्साफ्िोर । 15. टैररफ मद 2933 59 50 के अंतगतष उपशीर् ष 2933 59 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : बाइस्पायररबैक-सोडडयम (आईएसओ), एमेरोक्राडडि, एजोक्सीस्रात्रबि, बेन्जपाइररमोक्सम, बुप्राइमेट, फ्िोरासिम, पोलयोक्सीि डी जजंक िवण, प्राइमीफास-लमथायि, पायरीबेिजोक्सीम, पायरीफटेलिड,vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 141 पायरीथायोबैक सोडडयम, राइफ्िूमेजोपायररम । 16. टैररफ मद 2933 69 60 के अंतगतष उपशीर् ष 2933 69 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : ऐमेराइि, ऐराजीि, कारफेिराजोि एथायि, साइप्रोकोिाजोि, डाइफेिोकोिाजोि, फ्िुलसिाजोि, हेक्साकोिाजोि, हेक्साजजिोि, इंडाजजफ्िेम, आयोडोस्िफ्यूराि लमथायि सोडडयम, मेफेिराइफ्िूआकोिाजोि, मेटालमरोि, मेराईबुजजि, पैक्िोबुराजोि, प्रोवपकोिाजोि, पाइमेरोजजि, टेबुकोिाजोि, टेराकोिाजोि, रायाडडमेफेि, रायाक्िाजोि, राईटीकोिाजोि । 17. टैररफ मद 2933 99 20 के अंतगतष उपशीर् ष 2933 99 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : कारबेंडाजजम (आईएसओ), बाइटरटैिॉि, क्िोरफेिापायर, क्िोरफ्िुआजुरॉि, फेिाक्साप्रोप-पी-एथायि, फ्िुफेिजाइि, फ्िुपाइराडडफुरॉि, पैिकोिाजोि, प्रोपाक्याजोफोप, जक्यजािोफोप-पी-टेफुराइि, रायाजोफॉस । 18. टैररफ मद 2934 99 40 के अंतगतष उपशीर् ष 2934 99 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : बेन्टाजोि, बाइक्स्िोजोि, क्िोमाजोि, डैजोमटे , डाइमेथोमोफष, एटोक्साजोि, फ्िुऐिसिफोि, फ्िुफेिासेट, फ्िुलमयोक्साजजि, हैक्साथायाजोक्स, इिडोक्साकाब,ष आईसोसाइक्िोसीरम, ऑक्साडायरजजि, ऑक्साडायजॉि, फोसािॉि, पाइिाक्साडेि, थायक्िोवप्रड, थायोसाइक्िैम हाइड्रोजि ऑक्सािटे , वैलिफेिािटे । 19. टैररफ मद 2935 90 40 के अंतगतष उपशीर् ष 2935 90 के छिम्िलिखित माि में से कोई माि आता है : ऐलमसिब्रोम, एजजम्सिफुरोि, बेिसिफुरोि लमथायि, क्िोररमुरॉि एथायि, सायजोफैमाइड, साइजोफैमाइड, डाक्िोसुिैम, फ्िुसेटोसिफुरॉि, हैिोसिफुरॉि लमथायि, लमजोसिफुरॉि लमथायि, पैिोक्ससुिैम, पायराजोसिफुरॉि ईथायि, पायरोक्ससुिैम, सिफेिराजोि, सलफोसलफयूरोि, रायफामोि, रायसलफ्यूरोि ।’; (ii) शीर् ष 2902 में, टैररफ मद 2902 19 10 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2902 19 20 --- 1-लमथायि साइक्िोप्रोपेि कक.ग्रा. 2.5% -”; (iii) शीर् ष 2903 में,— (क) टैररफ मद 2903 19 20 और उसस े संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- राइक्िोरोएथेि : 2903 19 21 ---- 1,1,1-राइक्िोरोएथेि (लमथायि क्िोरोफोम)ष कक.ग्रा. 5% - 2903 19 29 ---- अन्य कक.ग्रा. 5% - 2903 19 40 --- एधथिीि डायक्िोराइड और काबिष टेराक्िोराइड लमश्रण कक.ग्रा. 5% -”; (ि) टैररफ मद 2903 29 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2903 29 -- अन्य : 2903 29 10 --- डाइक्िोरोप्रोपीि और डाइक्िोरोप्रोपेि लमश्रण (डीडी लमश्रण) कक.ग्रा. 5% - 2903 29 90 --- अन्य कक.ग्रा. 5% -”; (ग) टैररफ मद 2903 79 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा,142 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अथाषत ् :— “2903 79 -- अन्य : 2903 79 10 --- क्िोरोटेराफ्िूरोएथेन्स कक.ग्रा. 7.5% - 2903 79 20 --- केवि फ्िोरीि और क्िोरीि वािी हैिोजेिेटेड लमथेि, इथैि या कक.ग्रा. 7.5% - प्रोपेि के अन्य व्युत्पन्ि 2903 79 30 --- केवि फ्िोरीि और ब्रोमीि वािी हैिोजेिेटेड लमथेि, इथैि या कक.ग्रा. 7.5% - प्रोपेि के व्युत्पन्ि 2903 79 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (घ) टैररफ मद 2903 89 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2903 89 -- अन्य : 2903 89 10 --- हैक्साब्रोमोसाइक्िोडोडेकेन्स (एचबीसीडी) कक.ग्रा. 7.5% - 2903 89 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (iv) शीर् ष 2905 में,— (क) टैररफ मद 2905 19 10 के सामिे आिे वािे स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “--- 3,3- डाइमेधथिब्यूटैि-2-ओएि (वपिाकोिायि एलकोहि)” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ि) टैररफ मद 2905 19 10 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2905 19 20 --- राइकोिटािॉि कक.ग्रा. 7.5% -”; (v) शीर् ष 2906 में, टैररफ मद 2906 29 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2906 29 30 --- डाइकोफोि कक.ग्रा. 7.5% -”; (vi) शीर् ष 2907 में, टैररफ मद 2907 29 30 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2907 29 40 --- एजक्विोलसि, मेटालमफोप कक.ग्रा. 7.5% -”; (vii) शीर् ष 2908 में, टैररफ मद 2908 99 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2908 99 30 --- डाइिोकैप, मेपटायिडाइिोकोप, सोडडयम पैरािाइरोकफिोिेट कक.ग्रा. 7.5% -”; (viii) शीर् ष 2909 में,— (क) टैररफ मद 2909 30 12 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2909 30 13 ---- इथोक्सीसिफुरॉि, फैमोक्साडोि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2909 30 30 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2909 30 40 --- डेकाब्रोमोडाइकफिाइि इथर कक.ग्रा. 7.5% - 2909 30 50 --- इथोफेिप्रोक्स (इटोफेिप्रोक्स), फोमेसफेि, ऑक्सीफ्िोरफेि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ग) टैररफ मद 2909 60 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :—vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 143 “2909 60 - एलकोहि परोक्साइट, इथर परोक्साइट, एलसटि और हैमीएलसटि परऑक्साइड, ककटोि परोक्साइट और उिके हैिोजेिेर्टत, सलफोिेर्टत, िाइरेर्टत या िाइरोसेर्टत व्युत्पन्ि : 2909 60 10 --- एमसीपीए, अमाइि िवण कक.ग्रा. 7.5% - 2909 60 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (ix) शीर् ष 2910 में, टैररफ मद 2910 90 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2910 90 - अन्य : 2910 90 10 --- इपाक्साकोिाजोि कक.ग्रा. 7.5% - 2910 90 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (x) शीर् ष 2912 में, टैररफ मद 2912 50 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2912 50 - एजलडहाइडों के चक्रीय बहुिक : 2912 50 10 --- मेटाजलडहाइड कक.ग्रा. 7.5% - 2912 50 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (xi) शीर् ष 2914 में,— (क) टैररफ मद 2914 29 50 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2914 29 60 --- पायररडाबेि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2914 39 40 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2914 39 50 --- मेसोर्रओि, मेराफेिोि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ग) टैररफ मद 2914 69 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2914 69 30 --- स्पाइिेटोरम, जस्पिोसड कक.ग्रा. 7.5% -”; (घ) टैररफ मद 2914 79 50 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2914 79 60 --- टेमबोररायि कक.ग्रा. 7.5% -”; (xii) शीर् ष 2915 में, टैररफ मद 2915 90 70 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2915 90 80 --- परफ्िोरोआक्टेिाइक अम्ि और उिके िवण कक.ग्रा. 7.5% -”; (xiii) शीर् ष 2916 में,— (क) टैररफ मद 2916 19 50 और उसस े संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- अन्यत्र ववछिर्दषष्ट िहीं ककए गए असंतप्ृत अचक्रीय मोिोअम्ि के ऐस्टर : 2916 19 51 ---- गोसीप्िूर कक.ग्रा. 7.5% - 2916 19 59 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”;144 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (ि) टैररफ मद 2916 20 20 के सामिे आिे वािे स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “--- बाइफेिथ्रीि (आईएसओ), प्रालिेथ्रीि” प्रववजष्ट रिी जाएगा ; (ग) टैररफ मद 2916 31 60 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2916 31 70 --- डायकाम्बा कक.ग्रा. 7.5% -”; (घ) टैररफ मद 2916 39 60 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2916 39 70 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 2 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (xiv) शीर् ष 2917 में, टैररफ मद 2917 19 70 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2917 19 80 --- आइसोप्रोधथयोिेि कक.ग्रा. 7.5% -”; (xv) शीर् ष 2918 में,— (क) टैररफ मद 2918 30 50 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2918 30 60 --- डाइक्िोफोप-लमथायि, डी-रांस एिेथ्रीि, पायरेथ्रीि (पायरेथ्रम) कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2918 99 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2918 99 30 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 3 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (xvi) शीर् ष 2920 में,— (क) टैररफ मद 2920 19 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2920 19 30 --- ऐडडफेिफोस, फेछिरोथीयॉि, इप्रोबेिफॉस (ककटाजजि) कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2920 90 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2920 90 - अन्य : 2920 90 10 --- प्रोपरजाइट कक.ग्रा. 7.5% - 2920 90 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (xvii) शीर् ष 2921 में,— (क) उपशीर् ष 2921 19 में, टैररफ मद 2921 19 10 और 2921 19 20 और उससे संबधं ित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- एि, एि-डाइएिककि (लमथायि, इथायि, एि-प्रोपायि या आईसोप्रोपायि) -2-इथायिामाइन्स और उिके प्रोटोिेर्टत िवण : 2921 19 11 ---- 2-क्िोरो एि, एि-डाइआईसोप्रोपायि ईथायामीि कक.ग्रा. 7.5% - 2921 19 12 ---- 2-क्िोरो एि, एि-डाइलमथायि ईथायामीि कक.ग्रा. 7.5% - 2921 19 19 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% - 2921 19 30 --- क्िोमेक्वेट क्िोराइड (सीसीसी) कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2921 41 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :—vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 145 “2921 41 30 --- 6-बेिजजिऐडीिीि, बेफ्िुबुटालमड कक.ग्रा. 7.5% -”; (ग) टैररफ मद 2921 42 36 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2921 42 50 --- फ्िफ्ु िोरािीि, पैिडीमेथािीि, राइफ्िुरािीि कक.ग्रा. 7.5% -”; (घ) टैररफ मद 2921 43 90 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- अन्य : 2921 43 91 ---- इथाफ्िुरािीि कक.ग्रा. 7.5% - 2921 43 99 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (xviii) शीर् ष 2922 में, टैररफ मद 2922 19 10 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- एि, एि-डाइएिककि (लमथायि, ईथायि, एि-प्रोपायि या आईसोप्रोपायि) -2-एलमिो इथािोि और उिके प्रोटोिेर्टत िवण : 2922 19 11 ---- एि, एि-डाइलमथायि-2-एलमिो इथािोि और इसके प्रोटोिेर्टत कक.ग्रा. 7.5% - िवण 2922 19 12 ---- एि, एि-डाइएथीि-2-एलमिो इथािोि और इसके प्रोटोिेटेड कक.ग्रा. 7.5% - िवण 2922 19 13 ---- 2-हाइड्रोक्सी एि, एि-डाइआईसोप्रोपायि ईथायिामीि कक.ग्रा. 7.5% - 2922 19 19 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (xix) शीर् ष 2924 में,— (क) टैररफ मद 2924 19 00 और उसस े संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2924 19 -- अन्य : 2924 19 10 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 4 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% - 2924 19 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2924 21 30 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2924 21 40 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 5 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ग) टैररफ मद 2924 29 70 के सामिे आिे वाि े स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “--- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण में 6 ववछिर्दषष्ट माि” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (xx) शीर् ष 2925 में, टैररफ मद 2925 29 10 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2925 29 20 --- डोडाइि कक.ग्रा. 7.5% -”; (xxi) शीर् ष 2926 में, टैररफ मद 2926 90 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2926 90 - अन्य : 2926 90 10 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 7 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -146 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— 2926 90 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (xxii) शीर् ष 2928 में, टैररफ मद 2928 00 10 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2928 00 20 --- क्रोमेफेिोजाइड, मेथोक्साइफेिजाइड, राइफ्िोक्साइरोबीि कक.ग्रा. 7.5% -”; (xxiii) शीर् ष 2929 में, टैररफ मद 2929 90 10 से 2929 90 90 और उसस े संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- एि, एि-डाइएिककि (लमथायि, इथायि, एि-प्रोपायि या आईसोप्रोपायि) फोसफोरेलमडडक डाइहैलिडस : 2929 90 11 ---- एि, एि-डाइएथीिफोसफोरेलमडडक डायक्िोराइड कक.ग्रा. 7.5% - 2929 90 12 ---- एि, एि-डाइआईसोप्रोपायिफोसफोरेलमडडक डायक्िोराइड कक.ग्रा. 7.5% - 2929 90 13 ---- एि, एि-डाइप्रोपायिफोसफोरेलमडडक डायक्िोराइड कक.ग्रा. 7.5% - 2929 90 14 ---- एि, एि-डाइलमथायिफोसफोरेलमडडक डायक्िोराइड कक.ग्रा. 7.5% - 2929 90 19 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% - --- डाइएिककि (लमथायि, इथायि, एि-प्रोपायि या आईसोप्रोपायि) एि, एि-डाइएिककि (लमथायि, इथायि, एि- प्रोपायि या आईसोप्रोपायि) फोस्फोरैलमडेटस : 2929 90 21 ---- डाइएथीि एि, एि-डाइलमथायिफोस्फोरैलमडेट कक.ग्रा. 7.5% - 2929 90 29 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% - 2929 90 60 --- फोसफोरेलमडडक अम्ि, डाइएथीि, डाइलमथायिऐस्टर कक.ग्रा. 7.5% - 2929 90 70 --- एि-(1-(डाइएिककि (≤सी , साइक्िोएिककि सर्हत) एलमिो)) कक.ग्रा. 7.5% - 10 एजलकिआइडडि (एच या ≤सी , साइक्िोएिककि सर्हत) 10 फोस्फोिालमडडक फ्िोराइडस और तत्स्थािी ऐलकाइिेटेड या प्रोटोिेर्टत िवण 2929 90 80 --- ओ-ऐलकाइि (एच या ≤ सी , साइक्िोएिककि सर्हत) एि-(1- कक.ग्रा. 7.5% - 10 (डाइएिककि (≤सी , साइक्िोएिककि सर्हत) 10 एलमिो))एजलकिआइडडि (एच या ≤ सी , सर्हत 10 साइक्िोएिककि) फोस्फोरेमाइडोफ्िोओराइडेटस और तत्स्थािी ऐलकाइिेटेड या प्रोटोिेर्टत िवण --- अन्य : 2929 90 91 ---- प्रोपेटैमफोस कक.ग्रा. 7.5% - 2929 90 99 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (xxiv) शीर् ष 2930 में,— (क) टैररफ मद 2930 20 10 के सामिे आिे वािे स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “--- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 8 में ववछिर्दषष्ट माि” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ि) टैररफ मद 2930 90 10 से 2930 90 97 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- थायोयूररया (सलफोयूररया), मैथयोिाइि के कैजलशयम िवण, थायो सलफोछिक अम्ि, एि-लसजस्टि (अलफा-एलमिो बीटा-vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 147 थाइओप्रोपाओछिक अम्ि)- एलमिो अम्ि अंतववष्ष ट करिे वािा सलफर, सजलफछिक अम्ि, सलफोक्साइड, मरकैप्टि, एजलिि आईसोथायोसाइिेट : 2930 90 11 ---- थायोयूररया (सलफोयूररया) कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 12 ---- मैथयोिाइि के कैजलशयम िवण कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 13 ---- थायो सलफोछिक अम्ि कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 14 ---- एि-लससटाइि (अलफा-एलमिो बीटा-थाइओप्रोपाओछिक कक.ग्रा. 7.5% - अम्ि)-एलमिो अम्ि अंतववष्ष ट करिे वािे सलफर 2930 90 15 ---- सजलफछिक अम्ि कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 16 ---- सलफोक्साइड कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 17 ---- मरकैप्टि कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 18 ---- एजलिि आईसोथायोसाइिेट कक.ग्रा. 7.5% - --- ओ, ओ-डाइएथीि एस-[2- (डाइएथीिएलमिो)इथायि]फोस्फोरोथाओएट और इसके ऐलकाइिेर्टत या प्रोटोिेर्टत िवण : 2930 90 21 ---- फोस्फोरोथाओइक अम्ि, एस[2-(डाइएथीि एलमिो) एथायि] कक.ग्रा. 7.5% - ओ, ओ-डाइइथाएि एस्टर 2930 90 29 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% - --- एि, एि-डाइएिककि (लमथायि, ईथायि, एि-प्रोपायि या आईसोप्रोपायि) एलमिोइथैि-2-थायोलस और उिके प्रोटोिेर्टत िवण, लसवाय 2-(एि, एि-डाइलमथायिएलमिो) इथैिथायोि और 2-(एि, एि-डाइएथीिएलमिो) इथैिथायोि : 2930 90 31 ---- डाई-लमथायि एलमिो इथैिथायोि हाइड्रोक्िोराइड कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 32 ---- डाई-एथायि एलमिो इथैिथायोि हाइड्रोक्िोराइड कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 39 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% - --- अन्य : 2930 90 91 ---- इथािोि, 2,2'-थायोत्रबस- कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 92 ---- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 9 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% - 2930 90 94 ---- जजसमें कोई फास्फोरस अण ु अंतववष्ष ट है, जजससे एक लमथायि, कक.ग्रा. 7.5% - एथायि, एि-प्रोपायि या आईसोप्रोपायि समूह बंधित है, ककंतु कोई अछतररक्त काबिष अणु िहीं है 2930 90 96 ---- ओ-एथायि एस-कफिायि इथायिफोस्फोिाथायोिोथायोिेट कक.ग्रा. 7.5% -”; (फोिोफोस) (xxv) शीर् ष 2931 में,— (क) टैररफ मद 2931 49 30 के सामिे आिे वािे स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “--- ग्िायफोसेट (आईएसओ), फोसैटायि-एि, ग्िुफोलसिेट अमोछियम, ग्िायफोसेट पोटालशयम िवण” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ि) टैररफ मद 2931 49 90 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा,148 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— अथाषत ् :— “2931 49 40 --- बुटायि लमथायिफोजस्फिेट कक.ग्रा. 7.5% - 2931 49 50 --- त्रबस(1-लमथायिपैिटायि) लमथायिफोस्फोिेट कक.ग्रा. 7.5% - --- अन्य : 2931 49 91 ---- जजसमें कोई फास्फोरस अण ु अंतववष्ष ट है, जजससे एक लमथायि, कक.ग्रा. 7.5% - एथायि, एि-प्रोपायि या आईसोप्रोपायि समूह बंधित है, ककंतु कोई अछतररक्त काबिष अणु िहीं है 2931 49 99 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (ग) टैररफ मद 2931 59 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2931 59 -- अन्य : 2931 59 10 --- पी-ऐलकाइि (≤C , साइक्िोएिककि सर्हत) एि-(1- कक.ग्रा. 7.5% - 10 (डाइएिककि (≤C , साइक्िोएिककि सर्हत) 10 एलमिो))एजलकिआइडडि (एच या ≤C , साइक्िोएिककि 10 सजम्मलित) फोस्फोिालमडडक फ्िोराइडस और तत्स्थािी ऐलकाइिेर्टत या प्रोटोिेर्टत िवण 2931 59 20 --- लमथायि-(त्रबस(डाइएथीिएलमिो)लमथायिीि) कक.ग्रा. 7.5% - फोस्फोिेमाइडोफ्िोराइडेट --- कोई फोस्फोरस अणु अंतववषष्ट है, जजससे एक लमथायि, एथायि, एि-प्रोपायि या आईसोप्रोपायि समूह बंधित है, ककंतु कोई अछतररक्त काबिष अणु िहीं है : 2931 59 31 ---- इथेफोि कक.ग्रा. 7.5% - 2931 59 39 ---- अन्य कक.ग्रा. 7.5% - 2931 59 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (xxvi) शीर् ष 2932 में,— (क) टैररफ मद 2932 19 10 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2932 19 20 --- अजाडडरक्टा (िीम उत्पाद), बिे फुरकाब,ष साइि लमथायिीि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2932 20 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2932 20 30 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 10 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ग) टैररफ मद 2932 99 20 के सामिे आिे वािे स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “--- इमामेक्टीि बेन्जोऐट (आईएसओ), एबेमक्टीि, डाइिोटेफ्युरोि” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (xxvii) शीर् ष 2933 में,— (क) टैररफ मद 2933 19 91 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2933 19 92 ---- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 11 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2933 29 60 के सामिे आिे वािे स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “---इसvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 149 अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 12 में ववछिर्दषष्ट माि” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ग) टैररफ मद 2933 31 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2933 31 -- वपपेररडीि और उसके िवण : 2933 31 10 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 13 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% - 2933 31 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (घ) टैररफ मद 2933 32 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2933 32 -- वपपेररडीि और इसके िवण : 2933 32 10 --- मैपीक्वैटे क्िोराइड कक.ग्रा. 7.5% - 2933 32 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (ङ) टैररफ मद 2933 39 22 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2933 39 23 ---- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 14 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (च) टैररफ मद 2933 39 40 और उससे सबं ंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2933 39 50 --- 1-[एि, एि-डाइएिककि (≤C 10) -एि-(एि-(हाइड्रोजक्सि, सायिो, कक.ग्रा. 7.5% - ऐसीटोक्सी) ऐलकाइि (≤C 10)) अमोछिओ]-एि-[एि-(3- डाइलमथायिकारबामोक्सी-α-वपकोिीिाइि)-एि,एि-डाइएिककि (≤C 10) अमोछिओ] डीकेि डाइब्रोमाइड (एि=1-8) 2933 39 60 --- 1,एि-त्रबस [एि-(3-डाइलमथायिकारबामोक्सी-ए-वपकोिाइि)- कक.ग्रा. 7.5% -”; एि, एि-डाइएिककि (≤C 10) अमोछिओ]-एिकैि-(2,(एि-1)- डायोि) डाइब्रोमाइड (एि=2-12) (ि) टैररफ मद 2933 41 00 और 2933 49 00 और उसस े संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2933 41 -- िेवोरफैिोि (आईएिएि) और इसके िवण : 2933 41 10 --- फैिेजाक्वैि कक.ग्रा. 7.5% - 2933 41 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% - 2933 49 -- अन्य : 2933 49 10 --- जक्यजािोफोप एथायि कक.ग्रा. 7.5% - 2933 49 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (ज) टैररफ मद 2933 59 10, 2933 59 20, 2933 59 30 और 2933 59 40 के सामिे आिे वाि े स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “7.5%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (झ) टैररफ मद 2933 59 50 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2933 59 50 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 15 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ञ) टैररफ मद 2933 59 90 के सामिे आिे वाि े स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “7.5%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ;150 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (ट) टैररफ मद 2933 69 50 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2933 69 60 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 16 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ठ) टैररफ मद 2933 79 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2933 79 30 --- स्पायरोटेरामैट कक.ग्रा. 7.5% -”; (ड) टैररफ मद 2933 99 20 के सामिे आिे वाि े स्तंभ (2) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “--- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 17 में ववछिर्दषष्ट माि” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (xxviii) शीर् ष 2934 में,— (क) टैररफ मद 2934 10 00 और 2934 20 00 और उसस े संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “2934 10 - यौधगक, जजिकी संरचिा में असंगलित धथएजोि विय (चाहे वह हाइड्रोजेिेर्टत अंतववष्षट हो या िहीं) है : 2934 10 10 --- क्िोधथएछिडीि, औक्जाथायापीपरोिीि, थीफ्िुजामाइड, कक.ग्रा. 7.5% - थायोमेथोक्सम 2934 10 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% - 2934 20 - यौधगक, जजिकी संरचिा में बेिजोधथएजोि विय प्रणािी है (चाहे वह हाइड्रोजेिेर्टत हो या िहीं), जो और संगलित िहीं है : 2934 20 10 --- मेथाबेिजथायाजुरॉि कक.ग्रा. 7.5% - 2934 20 90 --- अन्य कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2934 99 30 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2934 99 40 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 18 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (xxix) शीर् ष 2935 में,— (क) टैररफ मद 2935 50 10 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2935 50 20 --- सफ्िुफेिालसि कक.ग्रा. 7.5% -”; (ि) टैररफ मद 2935 90 24 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2935 90 40 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 19 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 7.5% -”; (xxx) शीर् ष 2941 में, टैररफ मद 2941 90 60 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “2941 90 70 --- ओररयोफंिजजि, कैसुगामाइसीि, वैिीडामाइसीि कक.ग्रा. 7.5% -”; (9) अध्याय 33 में, उपशीर् ष 3302 10 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (10) अध्याय 34 में, शीर् ष 3406 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (11) अध्याय 38 में,––vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 151 (i) अिुपूरक र्टप्पण 1 में, “आईएस-15981 के अिुरूप ऐलसटालमवप्रड (आईएसओ)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘आईएस-15981 के अिुरूप ऐलसटालमवप्रड (आईएसओ) ; आईएस 18873 के अिुरूप एफाइडोपायरोपेि ; आईएस 15616 के अिुरूप अलफासाइपरमेथ्रीि ; आईएस 14299 के अिुरूप अजाडडरक्टा (िीम उत्पाद) ; आईएस 14156 के अिुरूप बेटा साइफ्िूथ्रीि ; आईएस 14940 के अिुरूप काबोसिफाि ; आईएस 8963 के अिुरूप क्िोपायररफोस ; आईएस 15693 के अिुरूप क्िोपायररफोस लमथायि ; आईएस 14156 के अिुरूप साइफ्िूथ्रीि ; आईएस 15978 के अिुरूप साइफैिोथ्रीि ; आईएस 12005 के अिुरूप डेलटामेथ्रीि (डेकामेथ्रीि) ; आईएस 5278 के अिुरूप डाइकोफोि; आईएस 14185 के अिुरूप डाइफ्िूबेिजूरोि ; आईएस 13146 के अिुरूप डी-रान्स एिेथ्रीि ; आईएस 10369 के अिुरूप इथायोि ; आईएस 14249 के अिुरूप इथोफेिप्रोक्स (इटोफेिप्रोक्स) ; आईएस 634 के अिुरूप एधथिीि डायक्िोराइड और काबिष टेराक्िोराइड लमश्रण ; आईएस 5280 के अिुरूप फेछिरोथीयॉि ; आईएस 15161 के अिुरूप फेिप्रोपाथ्रीि ; आईएस 12003 के अिुरूप फेिवैिेरेट ; आईएस 18389 के अिुरूप कफप्रोछिि ; आईएस 13097 के अिुरूप फ्िूवेिाइिेट ; आईएस 16921 के अिुरूप आइलमप्रोथ्रीि ; आईएस 15984 के अिुरूप इिडोक्साकाब ष ; आईएस 14509 के अिुरूप िैमब्डासाइहैिोथ्रीि ; आईएस 1832 के अिुरूप मािाथायोि ; आईएस 15614 के अिुरूप मेथोमाइि ; आईएस 17125 के अिुरूप िोवालयूरोि ; आईएस 8258 के अिुरूप ऑक्सीडेमेथाइि-लमथायि ; आईएस 8293 के अिुरूप फेन्थायोरेट ; आईएस 8488 के अिरूु प फोसािॉि ; आईएस 13080 के अिुरूप प्राइमीफास-लमथायि ; आईएस 15238 के अिुरूप प्रोफेिोफोस ; आईएस 16141 के अिुरूप पायराइप्रोक्सीफेि ; आईएस 16674 के अिुरूप जस्परोमेलसफेि ; आईएस 8701 के अिुरूप टेमफोस ; आईएस 16710 के अिुरूप थायक्िोवप्रड ; आईएस 16956 के अिुरूप थायोडाइकाब ष ; आईएस 15983 के अिुरूप थायोमेथोक्सम ; आईएस 14936 के अिुरूप रायाजोफॉस ; आईएस 1251 के अिुरूप जजंक फोसफाइड ।’; (ii) अिुपूरक र्टप्पण 2 के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— ‘2. टैररफ मद 3808 91 42 में, उपशीर् ष 3808 91 के छिम्िलिखित मािों में से कोई माि आता है : (क) रव्यमाि के अिुसार 90% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : क्िोरेन्रेिािपप्रोि (आईएसओ) ; ब्यूप्रोफेजजि (आईएसओ) ; फ्िुबेिडडयामाइड (आईएसओ) ; इमामेक्टीि बेन्जोऐट (आईएसओ) ; एबमे क्टीि ; बेजन्डयोकाब ष ; बेिफुरकाब ष ; बेन्जपाइररमोक्सम ; ब्रोफ्िाछििाइड ; क्िोरफेिापायर ; क्िोरफ्िुआजुरॉि ; क्रोमेफेिोजाइड ; क्िोधथएछिडीि ; लसयािराछिलिप्रोि ; साइक्िािीलिप्रोि ; सीएिोपाइराफेि ; साइफ्लयूमेटोफैि ; डाइफैन्थाइरोि ; डाइिोटेफ्युरोि ; एटोक्साजोि ; फैिेजाक्वैि ; फेिोबुकाब ष (बीपीएमसी) ; फेिपाइरोक्सीमेट ; फ्िोछिकलमड ; फ्िूफेिोक्सरैि ; फ्िुफेिजाइि ; फ्िुपाइराडडफुरॉि ; फ्िूएक्सामेटामाइड ; हैक्साथायाजोक्स ; आईसोसाइक्िोसीरम ; िूफेिूरोि ; मेटाफ्िूमाइजोि ; मेटाजलडहाइड ; मेथोक्साइफेिजाइड ; मेटोफ्िूथाइि ; लमलबमे ेजक्टि ; परमेथ्रीि ; प्रैिइथ्रीि ; प्रोपरजाइट ; प्रोपोक्सर ; पाइमेरोजजि; पायरेथ्रीि (पायरेथ्रम) ; पायररडाबेि ; पाइररडिइयि; पायरीफ्िूक्यैिेजोि ; रेिोफ्िूथ्राइि ; एस-बायोऐिेथ्रीि ; जस्पिटे ोरम ; जस्पिोसड ; स्पायरोटेरामैट ; सिफोक्साफ्िोर ; टैफिूबैिजूरोि ; टोिफेिपाइराद ; रासं फ्िूथ्राइि ; राइफ्िूमेजोपायररम ; (ि) रव्यमाि के अिुसार 60% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : प्रोपेटैमफोस ; टेरोछिलिप्रोि ; थायोसाइक्िैम ; हाइड्रोजि ऑक्सािेट ।’; (iii) अिुपूरक र्टप्पण 5 में, “आईएस-8445 के अिुरूप कारबेिडाजजम (आईएसओ)”, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “आईएस-8445 के अिुरूप कारबेिडाजजम (आईएसओ) ; आईएस 13330 के अिुरूप बाइटरटिॉि ; आईएस 14251 के अिुरूप कैप्टि ; आईएस 13110 के अिुरूप काबोक्सीि ; आईएस 16706 के अिुरूप कारप्रोपामाइड ; आईएस 13132 के अिुरूप क्िोरोथािोछिि ; आईएस 1682 के अिुरूप कुपरस ऑक्साइड ; आईएस 15600 के अिुरूप साइमोक्साछिि ; आईएस 12944 के अिुरूप डाइथायिॉि ; आईएस 13784 के अिुरूप डोडाइि ; आईएस 8954 के अिुरूप ऐडडफेिफोस ; आईएस 14549 के अिुरूप हेक्साकोिाजोि ;152 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— आईएस 13788 के अिुरूप इप्रोबेिफॉस (ककटाजजि) ; आईएस 15163 के अिुरूप आइसोप्रोधथयोिेि ; आईएस 8707 के अिुरूप मैन्कोजैब ; आईएस 13458 के अिुरूप मेटािैक्सायि-एम ; आईएस 15234 के अिुरूप पैिकोिाजोि ; आईएस 15241 के अिुरूप प्रोवपकोिाजोि ; आईएस 15165 के अिुरूप टेबुकोिाजोि ; आईएस 14551 के अिुरूप थायोफेिेट-लमथायि ; आईएस 13328 के अिुरूप रायाडडमेफेि ; आईएस 15982 के अिुरूप रायाक्िाजोि ; आईएस 17200 के अिुरूप वैिीडामाइसीि ; आईएस 3900 के अिुरूप जीरैम ।”; (iv) अिुपूरक र्टप्पण 7 में, “आईएस-12502 के अिुरूप ग्िायफोसेट (आईएसओ)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थाि पर, छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘आईएस-12502 के अिुरूप ग्िायफोसेट (आईएसओ) ; आईएस 1827 के अिुरूप 2,4-डी अमाइि िवण ; आईएस 7233 के अिुरूप 2,4-डी- इथाएि एस्टर ; आईएस 1488 के अिुरूप 2,4-डी सोडडयम िवण ; आईएस 13402 के अिुरूप एछििोफोस ; आईएस 12932 के अिुरूप ऐराजीि ; आईएस 17847 के अिुरूप बेिसिफुरोि लमथायि ; आईएस 9356 के अिुरूप बुटाक्िर ; आईएस 15619 के अिुरूप क्िोररमुरॉि एथायि ; आईएस 15409 के अिुरूप क्िोमाजोि ; आईएस 14938 के अिुरूप डाइक्िोफोप-लमथायि ; आईएस 8702 के अिुरूप डाइयूरि ; आईएस 15232 के अिुरूप फेिाक्साप्रोप-पी-एथायि ; आईएस 8958 के अिुरूप फिुफ्िोरािीि ; आईएस 15166 के अिुरूप ग्िुफोलसिेट अमोछियम ; आईएस 8494 के अिुरूप एमसीपीए, अमाइि िवण ; आईएस 11007 के अिुरूप मेथाबेिजथायाजुरॉि ; आईएस 15229 के अिुरूप मटे ोिाचिर ; आईएस 13332 के अिुरूप मेराईबुजजि ; आईएस 15615 के अिुरूप मटे सलफ्यूरोि लमथायि ; आईएस 16708 के अिुरूप ऑक्साडायरजजि ; आईएस 14934 के अिुरूप ऑक्सीफ्िोरफेि ; आईएस 12685 के अिुरूप पैिडीमथे ािीि ; आईएस 8071 के अिुरूप प्रोपाछिि ; आईएस 16212 के अिुरूप सलफोसलफयूरोि ; आईएस 12768 के अिुरूप थायोबेिकाब ष (बैिथायोकाब)ष ; आईएस 9357 के अिुरूप रायिटै ।’; (v) अिुपूरक र्टप्पण 8 के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “8. टैररफ मद 3808 93 62 में, उपशीर् ष 3808 93 के छिम्िलिखित मािों में से कोई माि आता है : (क) रव्यमाि के अिुसार 90% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : बाईसपायरीबैक सोडडयम (आईएसओ) ; इमेजथपायर (आईएसओ) ; 2,4-डाईक्िोरोफेिोक्सी ऐलसर्टक अम्ि ; ऐमेराइि ; एजजम्सिफुरोि ; बेफ्िुबुटालमड ; बेन्टाजोि ; बाइक्स्िोजोि ; कारफेिराजोि एथायि ; क्िोरप्रोफेम ; सीिलमथायिेि ; क्िेथोडडम ; क्िोडडिाफाप-प्रोपाजाइि ; साइहिोफोप-बुटाइि ; डैजोमेट ; डाइकाम्बा ; डाक्िोसुिैम ; डाइमेथेिामाइड-पी ; इथाफ्िुरािीि ; इथोक्सीसिफुरॉि ; फ्िोरासिम ; फ्िोरपाइरोजक्सफेि बेिजाइि ; फ्िोरपाइरोजक्सफेि-बेिजाइि ; फ्िोजीफाप-पी-बुटायि ; फ्िुसेटो सिफुरॉि ; फ्िुफेिासेट ; फ्िुलमयोक्साजजि ; फ्िुरोक्सीपायर मेपटायि ; फोमेसफेि ; ग्िायफोसटे पोटालशयम िवण ; हैिोक्सीफेि-लमथायि ; हैिोक्सीफोप- पी-लमथायि ; हैिोक्सीफोप-आर-लमथायि ; हैिोसिफुरॉि लमथायि ; हेक्साजजिोि ; आइमेजामोक्स ; इंडाजजफ्िेम ; आयोडोस्िफ्यूराि लमथायि सोडडयम ; इपफेिकाबाषजोि ; लमजोसिफुरॉि लमथायि ; मेसोर्रओि ; मेटालमफोप ; मेटालमरोि ; आथोसलफाम्यूरोि ; ऑक्साडायजॉि ; पैराक्वैट डायक्िोराइड ; पैिोक्ससुिमै ; पाइिाक्साडेि ; प्रोपाक्याजोफोप ; पायराजोसिफुरॉि एथायि ; पायरीबेिजोक्सीम ; पायरीफटेलिड ; पायरीथायोबैक सोडडयम ; पाइरोक्सासिफोि ; पायरोक्ससुिमै ; जक्यजािोफोप एथायि ; जक्यजािोफोप-पी- टेफुराइि ; सफ्िुफेिालसि ; सोडडयम ऐलसफ्िोरेफेि ; सिफेिराजोि ; टेमबरेराइि ; टोप्रामेजोि ; रायफामोि ; रायसलफ्यूरोि ; राइक्िोपायर अम्ि ; राइक्िोपायर बटोटायि ऐस्टर ; राइफिोक्सीसलफयूरोि सोडडयम ; राइफ्िुरािीि ; (ि) रव्यमाि के अिुसार 60% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : इन्डाजजफ्िैम ; लमसोराइि ; (ग) रव्यमाि के अिुसार 40% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : पैराक्वाट डाइक्िोराइड ।”; (vi) अिुपूरक र्टप्पण 10 के पश्चात,् छिम्िलिखित अिुपूरक र्टप्पण अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘11. टैररफ मद 3808 92 80 में उपशीर् ष 3808 92 के छिम्िलिखित मािों में से कोई माि आता है :vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 153 (क) रव्यमाि के अिुसार 90% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : एमेरोक्राडडि ; ऐलमसिब्रोम ; ओररयोफंिजजि ; एजोक्सीस्रात्रबि ; बेिािैक्साइि ; बेिािैक्साइि एम ; बोसकालिड ; बुप्राइमेट ; कापर सलफेट पैन्टाहाइड्रेट ; सायजोफैमेड ; साइफ्िूफेिामाइड ; साइप्रोकोिाजोि ; साइजोफैमेड ; डाइफेिोकोिाजोि ; डाइमेथोमोफष ; डाइिोकैप ; इपाक्साकोिाजोि ; फैमोक्साडोि ; फेिामाइडाि ; फेिोक्सािाइि ; फ्िोपीकोिाइड; फ्िोपाइराम ; फ्िुलसिाजोि ; फ्िुक्सापयरोक्सड ; फोसैटायि-एि ; आइप्रोडाइिे ; आइप्रोविीकाबष ; क्रेसोजक्सम लमथायि ; िाइम सलफर ; मैन्डीप्रोपामाइड ; मेफेिराइफ्िूआकोिाजोि ; मेपटायिडाइिोकोप ; मेर्टरैम ; मेराफेिोि ; माइक्िोबुटाछिि ; औक्जाथायापीपरोिीि ; पैिसीक्यूरोि ; पैिफ्िूफेि ; पाइकोसीस्रोत्रबि ; पोलयोक्सीि डी जजंक िवण ; प्रोक्िोराज; पायडाईफ्िूमेटोफैि ; पाइराक्िोस्रोत्रबि ; पायरोफेिोि ; टेराकोिाजोि ; थीफ्िुजामाइड ; राइबेलसक कापर सलफेट ; राइफ्िोक्सीरोबीि ; राईटीकोिाजोि ; वैलिफेिािेट । (ि) रव्यमाि के अिुसार 60% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : कापर हाइड्राक्साइड ; प्रोपैमोकाब ष हाइड्रोक्िोराइड ; प्रोपाइिैब ।’; 12. टैररफ मद 3808 93 41 में उपशीर् ष 3808 93 के छिम्िलिखित मािों में से कोई माि आता है : आईएस 13070 के अिुरूप अलफािैफ्थाइि ऐलसर्टक अम्ि ; आईएस 8961 के अिुरूप क्िोमेक्वेट क्िोराइड (सीसीसी) ; आईएस 14408 के अिुरूप इथेफोि ; आईएस 16340 के अिुरूप मैपीक्वैटे क्िोराइड । 13. टैररफ मद 3808 93 42 में, रव्यमाि के अिुसार 90% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ, उपशीर् ष 3808 93 के छिम्िलिखित मािों में से कोई माि आता है : 1-लमथायि साइक्िोप्रोपेि ; 6-बेिजजिऐडीिीि ; साइक्िेिीिाइड ; फोरक्िोरफेिुराि ; पैक्िोबुराजोि ; प्रोहेक्साडाइि कैजलशयम ; सोडडयम पैरािाइरोकफिोिेट ; राइकोिटािॉि । 14. टैररफ मद 3808 94 20 में, उपशीर् ष 3808 94 के छिम्िलिखित मािों में से कोई माि आता है : (क) रव्यमाि के अिुसार 90% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : डाइक्िोरोप्रोपीि और डाइक्िोरोप्रोपेि लमश्रण (डीडी लमश्रण) ; हाइड्रोजि सायिामाइड ; (ि) रव्यमाि के अिुसार 40% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ : मैगछिलशयम फोसफाइड प्िेट । 15. टैररफ मद 3808 99 11 में उपशीर् ष 3808 99 के छिम्िलिखित मािों में से कोई माि आता है : आईएस 12914 के अिुरूप ब्रोमाडायोिोि । 16. टैररफ मद 3808 99 12 में, रव्यमाि के अिुसार 90% से अधिक अंतवस्ष तु के साथ, उपशीर् ष 3808 99 के छिम्िलिखित मािों में से कोई माि आता है : एजक्विोलसि ; बाइफेिेजेट ; ब्रोडडफाकोयम ; कोयमाचिोर ; कोयमाटेरालयि ; फ्िोकोयमाफेि ; फ्िुजजयािडोिीजायि ; फ्िुऐिसिफोि ; गोसीप्िूर ।’; (vii) शीर् ष 3808 में,–– (क) टैररफ मद 3808 91 92 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “3808 91 93 ---- ब्रोमोलमथेि (लमथायि ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्िोरोलमथेि अंतववष्षट कक.ग्रा. 10% -”; करिे वािे (ि) टैररफ मद 3808 92 90 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “3808 92 80 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 11 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 10% - --- अन्य :154 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— 3808 92 91 ---- ब्रोमोलमथेि (लमथायि ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्िोरोलमथेि अंतववष्षट कक.ग्रा. 10% - करिे वािे 3808 92 99 ---- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (ग) टैररफ मद 3808 93 40 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- पादप वद्ृ धि छियामक: 3808 93 41 ---- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 12 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 10% - 3808 93 42 ---- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 13 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 10% - 3808 93 49 ---- अन्य : कक.ग्रा. 10% -”; (घ) टैररफ मद 3808 93 90 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- अन्य : 3808 93 91 ---- ब्रोमोलमथेि (लमथायि ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्िोरोलमथेि अंतववष्षट कक.ग्रा. 10% - करिे वािे 3808 93 99 ---- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (ङ) टैररफ मद 3808 94 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “3808 94 -- ववसंक्रामक : 3808 94 10 --- ब्रोमोलमथेि (लमथायि ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्िोरोलमथेि अंतववष्ष ट कक.ग्रा. 10% - करिे वािे 3808 94 20 --- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 14 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 10% - 3808 94 90 --- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (च) टैररफ मद 3808 99 10 और 3808 99 90 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 15 और र्टप्पण 16 में ववछिर्दषष्ट माि : 3808 99 11 ---- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 15 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 10% - 3808 99 12 ---- इस अध्याय के अिुपूरक र्टप्पण 16 में ववछिर्दषष्ट माि कक.ग्रा. 10% - --- अन्य : 3808 99 91 ---- ब्रोमोलमथेि (लमथायि ब्रोमाइड) या ब्रोमोक्िोरोलमथेि अंतववष्षट कक.ग्रा. 10% - करिे वािे 3808 99 92 ---- कीटिाशक, जो अन्यत्र ववछिर्दषष्ट या सजम्मलित िहीं ककए गए कक.ग्रा. 10% - है 3808 99 99 ---- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (viii) टैररफ मद 3813 00 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “3813 अजग्िशामकों के लिए छिलमछषतयां और भरण ; भररत अजग्िशामक ग्रेिेडvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 155 3813 00 - अजग्िशामकों के लिए छिलमछषतया ं और भरण ; भररत अजग्िशामक ग्रेिेड : 3813 00 10 --- ब्रोमोक्िोरोडाईफ्िूरोलमथेि, ब्रोमोराईफ्िूरोलमथेि या कक.ग्रा. 10% - डाईब्रोमोटेराफ्िूरोइथैि अंतववष्ष ट करिे वाि े 3813 00 20 --- लमथेि, इथैि या प्रोपेि हाइड्रोब्रोमोफ्िूरोकाबिष (एचबीएफसी) कक.ग्रा. 10% - अंतववष्ष ट करिे वािे 3813 00 30 --- लमथेि, इथैि या प्रोपेि हाइड्रोक्िोरोफ्िूरोकाबिष (एचसीएफसी) कक.ग्रा. 10% - अंतववष्ष ट करिे वािे 3813 00 40 --- ब्रोमोक्िोरोलमथेि अंतववष्ष ट करिे वािे कक.ग्रा. 10% - 3813 00 90 --- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (ix) शीर् ष 3814 में, टैररफ मद 3814 00 10 और 3814 00 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- काबछषिक संयुक्त वविायक और ववरिक, जो अन्यत्र ववछिर्दषष्ट या सजम्मलित िहीं ह ै : 3814 00 11 ---- लमथेि, इथैि या प्रोपेि क्िोरोफ्िूरोकाबिष (सीएफसी) अंतववष्ष ट कक.ग्रा. 10% - करिे वािे, चाहे हाइड्रोक्िोरोफ्िूरोकाबिष (एचसीएफसी) अंतववष्ष ट ि हो 3814 00 12 ---- लमथेि, इथैि या प्रोपेि हाइड्रोक्िोरोफ्िूरोकाबिष (एचसीएफसी) कक.ग्रा. 10% - अंतववष्ष ट करिे वािे, ककंतु क्िोरोफ्िूरोकाबिष (सीएफसी) अंतववष्ष ट ि हो 3814 00 13 ---- काबिष टेराक्िोराइड, ब्रोमोक्िोरोलमथेि या 1,1,1-राइक्िोरोएथेि कक.ग्रा. 10% - (लमथायि क्िोरोफोम)ष अंतववष्ष ट करिे वािे 3814 00 19 ---- अन्य कक.ग्रा. 10% - --- छिलमतष पेंट या वाछिशष अपसारक : 3814 00 21 ---- लमथेि, इथैि या प्रोपेि क्िोरोफ्िूरोकाबिष (सीएफसी) अंतववष्ष ट कक.ग्रा. 10% - करिे वािे, चाहे हाइड्रोक्िोरोफ्िूरोकाबिष (एचसीएफसी) अंतववष्ष ट ि हो 3814 00 22 ---- लमथेि, इथैि या प्रोपेि हाइड्रोक्िोरोफ्िूरोकाबिष (एचसीएफसी) कक.ग्रा. 10% - अंतववष्ष ट करिे वािे, ककंतु क्िोरोफ्िूरोकाबिष (सीएफसी) अंतववष्ष ट ि हो 3814 00 23 ---- काबिष टेराक्िोराइड, ब्रोमोक्िोरोलमथेि या 1,1,1-राइक्िोरोएथेि कक.ग्रा. 10% - (लमथायि क्िोरोफोम)ष करिे वािे 3814 00 29 ---- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (x) उपशीर् ष 3822 90 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “10%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (xi) उपशीर् ष 3824 60 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (xii) टैररफ मद 3824 99 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “7.5%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ;156 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (12) अध्याय 39 में, शीर् ष 3920 और शीर् ष 3921 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (13) अध्याय 64 में, शीर् ष 6401, शीर् ष 6402, शीर् ष 6403, शीर् ष 6404 और शीर् ष 6405 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (14) अध्याय 68 में, टैररफ मद 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 23 10, 6802 23 90, 6802 29 00, 6802 91 00, 6802 92 00 और 6802 93 00 के सामिे आिे वाि े स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (15) अध्याय 71 में,— (i) शीर् ष 7106 में,— (क) टैररफ मद 7106 91 10 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “7106 91 20 --- रजत के भार से 99.9 प्रछतशत या अधिक अंतववष्ष ट ह ै कक.ग्रा. 10% -”; (ि) टैररफ मद 7106 92 20 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- िड़ : 7106 92 21 ---- रजत के भार से 99.9 प्रछतशत या अधिक अंतववष्ष ट ह ै कक.ग्रा. 10% - 7106 92 29 ---- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (ii) शीर् ष 7108 में, टैररफ मद 7108 12 00 और 7108 13 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “7108 12 -- अन्य अिगढ रूप में : 7108 12 10 --- स्वण ष के भार से 99.5 प्रछतशत या अधिक अंतववष्ष ट है कक.ग्रा. 10% - 7108 12 90 --- अन्य कक.ग्रा. 10% - 7108 13 -- अन्य अि-षववछिलषमत रूप में : 7108 13 10 --- स्वण ष के भार से 99.5 प्रछतशत या अधिक अंतववष्ष ट ह ै कक.ग्रा. 10% - 7108 13 90 --- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (iii) शीर् ष 7110 में, टैररफ मद 7110 11 10 से 7110 19 00 और उससे संबंधित प्रववजष्टयों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “--- अिगढ रूप में : 7110 11 11 ---- प्िेर्टिम के भार से 99.0 प्रछतशत या अधिक अंतववष्ष ट है कक.ग्रा. 10% - 7110 11 19 ---- अन्य कक.ग्रा. 10% - --- चूण षरूप में : 7110 11 21 ---- प्िेर्टिम के भार से 99.0 प्रछतशत या अधिक अंतववष्ष ट ह ै कक.ग्रा. 10% - 7110 11 29 ---- अन्य कक.ग्रा. 10% - 7110 19 -- अन्य : 7110 19 10 --- प्िेर्टिम के भार से 99.0 प्रछतशत या अधिक अंतववष्ष ट है कक.ग्रा. 10% - 7110 19 90 --- अन्य कक.ग्रा. 10% -”; (iv) शीर् ष 7113 और शीर् ष 7114 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 157 (16) अध्याय 72 में, टैररफ मद 7210 12 10, 7210 12 90, 7219 12 00, 7219 13 00, 7219 21 90, 7219 90 90 और 7225 11 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “15%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (17) अध्याय 73 में, टैररफ मद 7307 29 00, 7307 99 90, 7308 90 90, 7310 29 90, 7318 15 00, 7318 16 00, 7318 29 90, 7320 90 90, 7325 99 99, 7326 19 90 और 7326 90 99 के सामिे आिे वाि े स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “15%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (18) अध्याय 74 में, टैररफ मद 7404 00 12, 7404 00 19, 7404 00 22 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छि:शुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (19) अध्याय 80 में,— (i) शीर् ष 8001 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वाि े स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छि:शुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ii) शीर् ष 8002 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छि:शुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (20) अध्याय 81 में,— (i) टैररफ मद 8101 94 00, 8101 97 00, 8102 94 00, 8102 97 00, 8103 20 10, 8103 20 90, 8103 30 00, 8105 20 20, 8105 30 00, 8106 10 10, 8106 90 10, 8109 21 00, 8109 31 00, 8109 39 00, 8110 10 00, 8110 20 00, 8112 12 00, 8112 13 00, 8112 31 10, 8112 31 20, 8112 31 30, 8112 41 10, 8112 41 20, 8112 61 00, 8112 69 10 और 8112 69 20 के सामिे आिे वाि े स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “छि:शुलक” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ii) शीर् ष 8112 के सामिे आिे वािे स्तंभ (2) में, “(कोिजम्बयम और)” प्रववजष्ट के स्थाि पर, “(कोिजम्बयम), और” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (21) अध्याय 85 में,— (i) उपशीर् ष र्टप्पण 2 में, “50 x 103 जीवाई(लसलिकाि)(5 x 106 आरएडी (लसलिकाि)” अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थाि पर, “50 x 103 जीवाई(लसलिकाि)(5 x 106 आरएडी (लसलिकाि)” अकं , शब्द और कोष्ठक रिे जाएंगे ; (ii) टैररफ मद 8541 42 00, 8541 43 00 और 8541 49 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (22) अध्याय 87 में,— (i) शीर् ष 8702 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ii) शीर् ष 8703 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “70%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (iii) शीर् ष 8704 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (iv) शीर् ष 8711 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “70%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (v) टैररफ मद 8712 00 10 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (23) अध्याय 89 में, शीर् ष 8903 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (24) अध्याय 90 में, टैररफ मद 9028 30 10 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%”158 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (25) अध्याय 94 में, शीर् ष 9401, शीर् ष 9403, शीर् ष 9404 और शीर् ष 9405 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (26) अध्याय 95 में, टैररफ मद 9503 00 91 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (27) अध्याय 98 में,— (i) टैररफ मद 9802 00 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “70%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (ii) टैररफ मद 9803 00 00 के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “70%” प्रववजष्ट रिी जाएगी ; (iii) शीर् ष 9804 की सभी टैररफ मदों के सामिे आिे वािे स्तंभ (4) में की प्रववजष्ट के स्थाि पर, “20%” प्रववजष्ट रिी जाएगी । __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 159 वक्फ (संशोधन) अधधननयम, 2025 (2025 का अधधननयम संखयांक 14) [5 अप्रैल, 2025] वक्फ अधधननयम, 1995 का और संशोधन करने के ललए अधधननयम भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा छिम्िलिखित रूप में यह अधिछियलमत हो :— 1. (1) इस अधिछियम का संक्षिप्त िाम वक्फ (संशोिि) अधिछियम, 2025 संक्षिप्त िाम और प्रारंभ । है । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा छियत करे । 1995 का 43 2. वक्फ अधिछियम, 1995 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् मिू अधिछियम कहा िारा 1 का गया है) की िारा 1 की उपिारा (1) में, “वक्फ” शब्द के स्थाि पर “एकीकृत वक्फ संशोिि । प्रबंिि, सशजक्तकरण, दिता और ववकास” शब्द रिे जाएंग े । 3. मूि अधिछियम की िारा 2 में, परन्द्तुक के पश्चात,् छिम्िलिखित परन्द्तुक िारा 2 का अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत:्— संशोिि । “परन्द्तु यह और कक इस अधिछियम की कोई बात, ककसी न्द्यायािय के160 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— ककसी छिणषय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, ककसी ऐसे न्द्यास (चाहे वह ककसी भी िाम स े ज्ञात हो) पर िागू िहीं होगी, जो इस अधिछियम के प्रारंभ स े पूव ष या उसके पश्चात ् स्थावपत ककया गया हो या जो ककसी मुजस्िम द्वारा िोक िैरातों से संबंधित ककसी कािूिी उपबंि द्वारा तत्समय प्रवत्तृ ककसी ववधि के अिीि, वक्फ के सदृश प्रयोजि के लिए कािूिी रूप से ववछियलमत हों ।”। िारा 3 का 4. मूि अधिछियम की िारा 3 में,— संशोिि । (i) िंि (क) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(कक) “आगािािी वक्फ” से ककसी आगािािी वाककफ द्वारा समवपतष वक्फ अलभप्रेत है ;’; (ii) िंि (ग) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(गक) “बोहरा वक्फ” स े ककसी बोहरा वाककफ द्वारा समवपतष वक्फ अलभप्रेत है ;’; (iii) िंि (घ) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(घक) “किक्टर” के अन्द्तगतष ककसी जजि े का भू-राजस्व किक्टर या उपायुक्त अथवा किक्टर द्वारा लिखित में प्राधिकृत उप किक्टर की पंजक्त से अन्द्यूि कोई अधिकारी सजम्मलित है ;’; ‘(iv) िंि (च) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंि अंत:स्थावपत ककए जाएंगे, अथाषत ् :— ‘(चक) “सरकारी संगठि” के अन्द्तगतष केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, िगरपालिकाएं, पंचायतें, संिग्ि और अिीिस्थ कायाषिय तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्त छिकाय अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वालमत्वािीि और छियंत्रणािीि कोई संगठि या संस्था सजम्मलित है ; (चि) “सरकारी संपवत्त” से ककसी सरकारी संगठि से संबंधित कोई चि या अचि संपवत्त या उसका कोई भाग अलभप्रेत है ;’; (v) िंि (झ) में, “मौखिक रूप से अथवा” शब्दों का िोप ककया जाएगा ; (vi) िंि (ट) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(टक) “पोटषि और िाटाबेस” से वक्फ आजस्त प्रबंिि प्रणािी या वक्फ और बोि ष के रजजस्रीकरण, िेिा, िेिापरीिा और कोई अन्द्य ब्यौरे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत ककए जाएं, के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थावपत कोई अन्द्य प्रणािी अलभप्रेत है ;’; (vii) िंि (ठ) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— ‘(ठ) “ववहहत” से इस अधिछियम के अिीि बिाए गए छियमोंvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 161 द्वारा ववहहत अलभप्रेत है ;’; (viii) िंि (त) का िोप ककया जाएगा; (ix) िंि (द) में,— (क) आरंलभक भाग में “ककसी व्यजक्त द्वारा” से प्रारंभ होिे वािे “और इसके अंतगतष है” से समाप्त होिे वािे शब्दों के स्थाि पर “ककसी व्यजक्त द्वारा जो यह दशाषता है या प्रदशिष करता है कक वह कम से कम पांच वर् ष स े इस्िाम का आचरण कर रहा है, ककसी ऐस े प्रयोजि के लिए जो मुजस्िम ववधि द्वारा पववत्र, िालमकष या पूत ष मािा गया है, ऐसी संपवत्त का स्वालमत्व रिते हुए और ऐसी संपवत्त के समपणष में कोई उपाय अन्द्तवलषित िहीं है, ककसी चि या अचि संपवत्त का स्थायी समपणष अलभप्रेत है और इसके अंतगतष है” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिंि (i) का िोप ककया जाएगा ; (ग) िंि (iv) में, “कल्याण” शब्द के पश्चात,् “या वविवा, तिाकशुदा महहिा और अिाथ के भरण-पोर्ण, यहद वाककफ ऐसा आशय रिता है, ऐसी रीछत में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत की जाए” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (घ) दीघ ष रेिा में, “कोई व्यजक्त”, शब्दों के स्थाि पर “ऐसा कोई व्यजक्त” शब्द रिे जाएंगे ; (ङ) अन्द्त में, छिम्िलिखित परन्द्तुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत:्— “परन्द्तु वक्फ (संशोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारंभ पर या उससे पूव ष उपयोगकताष द्वारा वक्फ के रूप में रजजस्रीकृत ववद्यमाि उपयोगकताष द्वारा वक्फ संपवत्तयां, वक्फ संपवत्त के रूप में बिी रहेगी, लसवाय कक वह संपवत्त पूणतष ः या भागतः वववादग्रस्त है या कोई सरकारी संपवत्त है ;”। 5. मूि अधिछियम की िारा 3 के पश्चात,् छिम्िलिखित िाराएं अंत:स्थावपत िई िारा 3क, की जाएंगी, अथाषत ् :— िारा 3ि, िारा 3ग, िारा 3घ और िारा 3ङ का अंत:स्थापि । “3क. (1) कोई व्यजक्त, ककसी वक्फ का सजृ ि िहीं कर सकेगा, जब तक वक्फ की कछतपय शत ें । कक वह ऐसी संपवत्त का ववधिपूण ष स्वामी ि हो और ऐसी संपवत्त को अंतररत या समवपतष करिे के लिए सिम ि हो । (2) वक्फ-अि-औिाद के सजृ ि का पररणाम, वाककफ के महहिा उत्तराधिकाररयों सहहत, उत्तराधिकाररयों के उत्तराधिकार या ववधिपूण ष दावों वाि े व्यजक्तयों के ककन्द्हीं अधिकारों की अस्वीकृछत िहीं होगा । 3ि. (1) वक्फ (संशोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारंभ से पूव,ष इस पोटषि और िाटाबेस पर वक्फ अधिछियम के अिीि रजजस्रीकृत प्रत्येक वक्फ, ऐसे प्रारंभ से िह मास की के ब्यौरे फाइि अवधि के भीतर पोटषि और िाटाबेस पर वक्फ और वक्फ के लिए समवपतष करिा ।162 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— संपवत्त के ब्यौरे फाइि करेगा : परन्द्तु अधिकरण, मुतवल्िी द्वारा अधिकरण को ककए गए आवेदि पर इस िारा के अिीि ऐसी िह मास की ऐसी अवधि को, िह मास से अिधिक की अछतररक्त अवधि के लिए, जो वह समुधचत समझे, बढा सकेगा, यहद वह अधिकरण का यह समािाि कर देता है कक उसके पास ऐसी अवधि के भीतर पोटषि पर वक्फ के ब्यौरे फाइि ि करिे के लिए पयाषप्त कारण था । (2) उपिारा (1) के अिीि वक्फ के ब्यौरों में अन्द्य सूचिा के साथ छिम्िलिखित सजम्मलित होंग,े अथाषत ् :— (क) वक्फ संपवत्तयों की पहचाि और सीमाएं, उिका उपयोग और अधिभोगी ; (ि) वक्फ के सजृ िकताष का िाम और पता, ऐसे सजृ ि की रीछत और तारीि ; (ग) वक्फ वविेि, यहद उपिब्ि हो ; (घ) वतमष ाि मुतवल्िी और उसका प्रबंिि ; (ङ) ऐसी वक्फ संपवत्तयों से सकि वावर्कष आय ; (च) वक्फ संपवत्तयों के संबंि में वावर्कष रूप स े संदेय भ-ू राजस्व, उपकर, दरें और करों की रकम ; (ि) वक्फ संपवत्तयों की आय उगाहिे में वावर्कष रूप से उपगत प्राक्कलित व्यय ; (ज) छिम्िलिखित के लिए वक्फ के अिीि पथृ क् रिी गई रकम— (i) मुतवल्िी का वेति और व्यजटटकों के भत्ते ; (ii) केवि िालमकष प्रयोजि ; (iii) िमाषथ ष प्रयोजि ; और (iv) कोई अन्द्य प्रयोजि ; (झ) ऐसी वक्फ संपवत्तयों को अंतवलषित करिे वािे न्द्यायािय के मामिों के ब्यौरे, यहद कोई हों; (ञ) कोई अन्द्य वववरण, जो केंरीय सरकार द्वारा ववहहत ककया जाए । वक्फ की सदोर् 3ग. (1) इस अधिछियम के प्रारंभ के पूव ष या पश्चात,् वक्फ संपवत्त के रूप घोर्णा । में पहचाि की गई या घोवर्त की गई सरकारी संपवत्त ककसी वक्फ की संपवत्त िहीं समझी जाएगी । (2) यहद कोई ऐसा प्रश्ि उद्भूत होता है कक क्या कोई संपवत्त सरकारी संपवत्त है या िहीं, तो राज्य सरकार, अधिसूचिा द्वारा, किक्टर (जजसे इसमें इसके पश्चात ् पदालभहहत अधिकारी कहा गया है), से ऊपर की पंजक्त के अधिकारी को पदालभहहत कर सकेगी, जो ववधि के अिुसार जांच करेगा और वह यह अविाररत करेगा कक क्या ऐसी संपवत्त सरकारी संपवत्त है या िहीं और अपिी ररपोटष राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा : परंतु ऐसी संपवत्त तब तक वक्फ संपवत्त के रूप में िहीं मािी जाएगी जबvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 163 तक पदालभहहत अधिकारी अपिी ररपोटष प्रस्तुत ि कर दे । (3) यहद पदालभहहत अधिकारी यह अविाररत करता है कक वह संपवत्त, सरकारी संपवत्त है तो वह राजस्व अलभिेिों में आवश्यक संशोिि करेगा और इस संबंि में राज्य सरकार को ररपोटष प्रस्तुत करेगा । (4) राज्य सरकार, पदालभहहत अधिकारी से ररपोटष की प्राजप्त पर अलभिेिों में समुधचत संशोिि करिे हेतु बोि ष को छिदेश देगी । 3घ. इस अधिछियम के अिीि या ककसी पूव ष अधिछियम के अिीि वक्फ संरक्षित संस्मारक या संपवत्तयों के संबंि में जारी की गई कोई घोर्णा या अधिसूचिा शून्द्य होगी, यहद संरक्षित िेत्र की ऐसी संपवत्त, ऐसी घोर्णा या अधिसूचिा के समय प्राचीि संस्मारक परररिण वक्फ के रूप में 1904 का 7 अधिछियम, 1904 या प्राचीि संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थि और अवशेर् घोर्णा का शून्द्य 1958 का 24 अधिछियम, 1958 के अिीि कोई संरक्षित संस्मारक या संरक्षित िेत्र था । होिा । 3ङ. इस अधिछियम या तत्समय प्रवत्तृ ककसी अन्द्य ववधि में अन्द्तववटष ट अिुसूधचत या जिजाछत िेत्र में ककसी बात के होते हुए भी, संवविाि की पांचवी अिुसूची या िठी अिुसूची के ककसी भूलम की उपबंिों के अिीि अिुसूधचत जिजाछत के सदस्यों से संबंधित ककसी भी भूलम वक्फ के रूप में को वक्फ संपवत्त के रूप में घोवर्त िहीं ककया जाएगा या समझा िहीं घोर्णा पर रोक । जाएगा ।”। 6. मूि अधिछियम की िारा 4 में,— िारा 4 का संशोिि । (क) पाश्व ष शीर्ष के स्थाि पर, “ओकाफ़ का सवेिण” शीर् ष रिा जाएगा ; (ि) उपिारा (1) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(1) वक्फ (संशोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारंभ पर, सवेिण आयुक्त के समि िंबबत ओकाफ का कोई भी सवेिण, अधिकाररता रििे वािे किक्टर को अंतररत ककया जाएगा और किक्टर, राज्य की राजस्व ववधियों में प्रकक्रया के अिुसार किक्टर को अंतररत ऐसे सवेिण के स्तर से आगे सवेिण करेगा और राज्य सरकार को अपिी ररपोटष प्रस्तुत करेगा ।”; (ग) उपिारा (1क), उपिारा (2) और उपिारा (3) का िोप ककया जाएगा; (घ) उपिारा (4) में आरंलभक भाग में “सविे ण आयुक्त” शब्दों के स्थाि पर “किक्टर” शब्द रिा जाएगा ; (ङ) उपिारा (5) में, “सुन्द्िी वक्फ” शब्दों के पश्चात ् “या आगािािी वक्फ या बोहरा वक्फ” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (च) उपिारा (6) का िोप ककया जाएगा । 7. मूि अधिछियम की िारा 5 में,— िारा 5 का संशोिि । (क) उपिारा (1) में, “उपिारा (3)” शब्द, कोटठक और अंक के स्थाि पर “उपिारा (1)” शब्द, कोटठक और अंक रिे जाएंगे ; (ि) उपिारा (2) में, “लशया ओकाफ़” शब्दों के पश्चात ् “या आगािािी164 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— ओकाफ़ या बोहरा ओकाफ़” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (ग) उपिारा (2) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिाराएं अंत:स्थावपत की जाएंगी, अथाषत ् :— “(2क) राज्य सरकार, उपिारा (2) के अिीि राजपत्र में प्रकाशि की तारीि से िब्बे हदि के भीतर पोटषि और िाटाबसे पर ओकाफ की अधिसूधचत सूची अपिोि करेगी । (2ि) प्रत्येक वक्फ के ब्यौरों में वक्फ संपवत्तयों की पहचाि, सीमाएं, उिके उपयोग और अधिभोगी, सजृ िकताष के ब्यौरे, ऐसे सजृ ि की रीछत और तारीि, वक्फ का प्रयोजि, उिके वतमष ाि मुतवल्िी और प्रबंिि, ऐसी रीछत में अंतववटष ट होंगे, जो केंरीय सरकार द्वारा ववहहत की जाए ।”; (घ) उपिारा (3) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(3) राजस्व प्राधिकारी, प्रवत्तृ राजस्व ववधियों के अिुसार, भू-अलभिेिों में िामांतरण के ववछिश्चय से पूव,ष ऐसे िेत्र के पररिेत्रों में पररचालित दो दैछिक समाचार पत्रों में, जजिमें स े एक प्रादेलशक भार्ा में होगा, िब्बे हदि की सावजष छिक सूचिा देगा और प्रभाववत व्यजक्तयों को सुिवाई का अवसर देगा ।”; (ङ) उपिारा (4) में, “समय-समय पर” शब्दों के पश्चात ् “पोटषि और िाटाबेस पर” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे । िारा 6 का 8. मूि अधिछियम की िारा 6 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में,— (i) “सुन्द्िी वक्फ” शब्दों के पश्चात,् “या आगािािी वक्फ या बोहरा वक्फ” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) “और उस ववर्य की बाबत उस अधिकरण का ववछिश्चय अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा ; (iii) पहिे परंतुक में, “एक वर्”ष , शब्दों के स्थाि पर “दो वर्”ष शब्द रिे जाएंगे; (iv) दसू रे परंतुक के स्थाि पर छिम्िलिखित परन्द्तुक रिा जाएगा, अथाषत ् :— “परन्द्तु यह और कक कोई आवेदि, अधिकरण द्वारा पहिे परन्द्तुक में ववछिहदषटट दो वर् ष की अवधि के पश्चात ् भी ग्रहण ककया जा सकेगा यहद आवेदक अधिकरण का यह समािाि करा देता है कक उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदि ि करिे का पयाषप्त कारण था ;”; (ि) उपिारा (3) में, “सवेिण आयुक्त” शब्दों के स्थाि पर “किक्टर” शब्द रिा जाएगा । िारा 7 का 9. मूि अधिछियम की िारा 7 की उपिारा (1) में,— संशोिि । (i) “सुन्द्िी वक्फ” शब्दों के पश्चात ् “या आगािािी वक्फ या बोहराvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 165 वक्फ” शब्द अंत:स्थावपत ककए जाएंगे; (ii) “और उस पर अधिकरण का ववछिश्चय अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा; (iii) पहिे परंतुक में, “एक वर्”ष शब् दों, जहां-कहीं व े आते हैं, के स्थाि पर “दो वर्”ष शब्द रिे जाएंगे ; (iv) दसू रे परंतुक में, “परंतु यह और कक” शब्दों के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यह और कक पहिे परंतुक में ववछिहदषटट दो वर् ष की अवधि के पश्चात ् भी अधिकरण द्वारा कोई आवेदि ग्रहण ककया जा सकेगा, यहद आवेदक अधिकरण का यह समािाि कर देता है कक ऐसी अवधि के भीतर आवेदि ि करिे हेतु उसके पास पयाषप्त कारण था : परंतु यह और कक” । 10. मूि अधिछियम की िारा 9 में, उपिारा (2) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िारा 9 का उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— संशोिि । “(2) पररर्द् छिम्िलिखित से लमिकर बिेगी,— (क) वक्फ का भार सािक सघं का मंत्री—पदेि अध्यि; (ि) संसद् के तीि सदस्य, जजिमें से दो िोक सभा से होंगे और एक राज्य सभा से होगा ; (ग) छिम्िलिखित सदस्य केंरीय सरकार द्वारा मुसिमािों में से छियुक्त ककए जाएंगे, अथाषत ् :— (i) अखिि भारतीय चररत्र और राटरीय महत्व वािे मुजस्िम संगठिों का प्रछतछिधित्व करिे के लिए तीि व्यजक्त ; (ii) चक्रािुक्रम द्वारा तीि बोिों के अध्यि ; (iii) पांच िाि रुपए या उससे अधिक की कुि वावर्कष आय वािे वक्फ के मुतवजल्ियों का प्रछतछिधित्व करिे के लिए एक व्यजक्त ; (iv) तीि व्यजक्त, जो मुजस्िम ववधि में ख्याछतप्राप्त ववद्वाि हों ; (घ) दो व्यजक्त, जो उच्चतम न्द्यायािय या ककसी उच्च न्द्यायािय के न्द्यायािीश रह चुके हों ; (ङ) राटरीय ख्याछत का एक अधिवक्ता ; (च) राटरीय ख्याछत के चार व्यजक्त, प्रशासि या प्रबंि, ववत्तीय प्रबंि, इंजीछियरी या वास्तुकिा और धचककत्सा के िेत्र में से प्रत्येक से एक-एक व्यजक्त ; (ि) संघ के मंत्रािय या ववभाग में वक्फ मामिों से संबंधित अपर सधचव या संयुक्त सधचव, भारत सरकार – सदस्य, पदेि : परंतु िंि (ग) के अिीि छियुक्त सदस्यों में से दो महहिाए ं होंगी :166 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— परंतु यह और कक इस उपिारा के अिीि छियुक्त कुि सदस्यों में से दो सदस्य जजिमें पदेि सदस्य िहीं है, गैर-मुजस्िम होंग े ।”। िारा 13 का 11. मूि अधिछियम की िारा 13 में, उपिारा (2क) के स्थाि पर, छिम्िलिखित संशोिि । उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(2क) राज्य सरकार, यहद वह आवश्यक समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा, बोहरा और आगािािी के लिए पथृ क् बोि ष स्थावपत कर सकेगी ।”। िारा 14 का 12. मूि अधिछियम की िारा 14 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1), उपिारा (1क), उपिारा (2), उपिारा (3) और उपिारा (4) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिाराएं रिी जाएंगी, अथाषत:्— “(1) ककसी राज्य और हदल्िी राटरीय राजिािी राज्यिेत्र के लिए बोि ष में राज्य सरकार द्वारा िामछिहदषटट ग्यारह स े अिधिक सदस्य होंगे,— (क) एक अध्यि ; (ि)(i) यथाजस्थछत, राज्य या हदल्िी राटरीय राजिािी राज्यिेत्र से एक संसद् सदस्य ; (ii) राज्य वविािमंिि का एक सदस्य ; (ग) मुजस्िम समुदाय स े आिे वािे छिम्िलिखित सदस्य, अथाषत:्— (i) एक िाि रुपए या उससे अधिक की आय वािा वक्फ का एक मुतवल्िी ; (ii) मुजस्िम िम ष ववद्या का एक ख्याछतप्राप्त ववद्वाि ; (iii) िगर पालिकाओं या पचं ायतों से दो या अधिक छिवाषधचत सदस्य : परंतु उपिंि (i) से उपिंि (iii) में ककसी भी प्रवग ष से कोई मुजस्िम सदस्य उपिब्ि िहीं है, तो उपिंि (iii) में प्रवग ष से अछतररक्त सदस्यों को िामछिहदषटट ककया जा सकेगा; (घ) दो व्यजक्त, जजिके पास कारबार प्रबंि, सामाजजक काय,ष ववत्त या राजस्व, कृवर् और ववकास कक्रयाकिापों में ववृत्तक अिुभव है ; (ङ) वक्फ मामिों स े संबंधित राज्य सरकार का संयक्ु त सधचव - पदेि ; (च) संबंधित राज्य या संघ राज्यिेत्र के ववधिज्ञ पररर्द् का एक सदस्य : परंतु िंि (ग) के अिीि छियुक्त बोि ष के दो सदस्य, महहिाएं होंगी : परन्द्तु यह और कक इस उपिारा के अिीि छियुक्त बोि ष के कुिvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 167 सदस्य में से दो सदस्य, जजसमें पदेि सदस्य िहीं है, गैर-मुजस्िम होंगे : परंतु यह कक बोि ष में कम से कम एक सदस्य लशया, सुन्द्िी और मुजस्िम समुदायों के अन्द्य वपिडा वग ष से होगा : परंतु यह भी कक राज्य या सघं राज्यिेत्र में कायाषत्मक औकाफ होिे की जस्थछत में बोहरा और आगािािी समुदायों से एक एक सदस्य को बोि ष में िामछिहदषटट ककया जाएगा : परंतु यह भी कक वक्फ (संशोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारंभ पर पद िारण करिे वािे बोि ष के छिवाषधचत सदस्य अपिी पदावधि की समाजप्त तक पद पर बिे रहेंगे । (2) यथाजस्थछत, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई मंत्री, बोि ष के सदस्य के रूप में िामछिहदषटट िहीं होगा । (3) संघ राज्यिेत्र के मामिे में, बोि,ष उपिारा (1) के अिीि केन्द्रीय सरकार द्वारा िामछिहदषटट ककए जािे वािे पांच से अन्द्यूि एवं सात से अिधिक सदस्यों से लमिकर बिेगा ।”; (ि) उपिारा (6) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(6) मुजस्िम समुदायों के बीच लशया, सुन्द् िी, बोहरा, आगािािी या अन्द्य वपिडे वगों के सदस् यों की संख् या का अविारण करिे में, यथाजस्थछत, राज्य सरकार या संघ राज्यिेत्र के मामिे में केन्द्रीय सरकार बोि ष द्वारा प्रशालसत ककए जािे वािे मुजस्िम औकाफ़ के बीच लशया, सुन्द् िी, बोहरा, आगािािी और अन्द्य वपिडे वगों की संख्या और महत् व को ध् याि में रिेगी और सदस्य ों की छियुजक् त, जहां तक हो सके, ऐसे अविारण के अिुसार की जाएगी ।”; (ग) उपिारा (8) का िोप ककया जाएगा । 13. मूि अधिछियम की िारा 16 में,— िारा 16 का संशोिि । (i) िंि (क) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंि रिे जाएंग,े अथाषत ् :— “(क) यहद वह इक्कीस वर् ष की आयु से कम का है ; (कक) िारा 14 की उपिारा (1) के िंि (ग) के अिीि ककसी सदस्य की दशा में, यहद वह मुजस्िम िहीं है ;”; (ii) िंि (घ) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंि रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(घ) यहद वह ककसी अपराि के लिए दोर्लसद्ि ककया गया है और दो वर् ष स े अन्द्यूि के कारावास से दंडित ककया गया है ;”। 14. मूि अधिछियम की िारा 17 की उपिारा (1) में, “उसका अधिवेशि” शब्दों िारा 17 का के पश्चात,् “प्रत्येक मास में कम से कम एक बार” शब्द अतं :स्थावपत ककए जाएंगे । संशोिि । 15. मूि अधिछियम की िारा 20क का िोप ककया जाएगा । िारा 20क का िोप । 16. मूि अधिछियम की िारा 23 में उपिारा (1) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िारा 23 का उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— संशोिि ।168 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— “(1) राज्य सरकार द्वारा छियुक्त ककए जािे वािा बोि ष का पूणकष ालिक मुख्य कायपष ािक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के संयुक्त सधचव की पंजक्त से िीचे का िहीं होगा ।”। िारा 28 का 17. मूि अधिछियम की िारा 28 में, ‘‘बोि ष के ऐस े ववछिश्चयों के कायाषन्द्वयि के संशोिि । लिए उत्तरदायी होगा जो मुख्य कायपष ािक अधिकारी द्वारा संसूधचत ककए जाएं’’ शब्दों के स्थाि पर ‘‘बोि ष के ववछिश्चय को, मुख्य कायपष ािक अधिकारी द्वारा संसूधचत ककए जािे की तारीि से पतैं ािीस हदि के भीतर कायाषजन्द्वत करेगा’’ रिे जाएंगे । िारा 30 का 18. मूि अधिछियम की िारा 30 की उपिारा (2) में, “भारतीय साक्ष्य संशोिि । अधिछियम, 1872 की िारा 76” शब्दों और अंकों के स्थाि पर “भारतीय साक्ष्य 1872 का 1 अधिछियम, 2023 की िारा 75” शब्द और अंक रिे जाएंग े । 2023 का 47 िारा 32 का 19. मूि अधिछियम की िारा 32 में,— संशोिि । (क) उपिारा (2) में, िंि (ङ) में स्पटटीकरण और परन्द्तुक का िोप ककया जाएगा; (ि) उपिारा (3) में, “और उस पर अधिकरण का ववछिश्चय अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा । िारा 33 का 20. मूि अधिछियम की िारा 33 में,— संशोिि । (क) उपिारा (4) में, परन्द्तुक में “और अधिकरण को, अपीि का छिपटारा िंबबत रहिे तक, उपिारा (3) के अिीि मुख् य कायपष ािक अधिकारी द्वारा ककए गए आदेश के प्रवतिष को रोकिे वािा कोई आदेश पाररत करिे की शजक् त िहीं होगी” शब्दों का िोप ककया जाएगा; (ि) उपिारा (6) का िोप ककया जाएगा । िारा 36 का 21. मूि अधिछियम की िारा 36 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंतःस्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(1क) वक्फ (संशोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारम्भ स े ही, कोई वक्फ, वक्फ वविेि के छिटपादि के बबिा सजृजत िहीं ककया जाएगा ।”; (ि) उपिारा (3) में,— (i) आरजम्भक पैरा में, “ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीछत स े और ऐसे स् थाि पर ककया जाएगा जजसका बोि ष ववछियमों द्वारा, उपबंि करे” शब्दों के स्थाि पर “पोटषि और िाटाबेस के माध्यम स े बोि ष को ककया जाएगा” शब्द रिे जाएंगे ; (ii) िंि (च) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंि रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(च) कोई अन्द्य ववलशजटटयां, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत की जाएं ।”; (ग) उपिारा (4) में, “अथवा यहद ऐसा कोई वविेि छिट पाहदत िहीं ककयाvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 169 गया है या उसकी प्रछत प्राप् त िहीं की जा सकती है तो उसमें वक्फ के उद्गम, उसके स्व रूप और उसके उद्देश् यों की पूरी ववलशजट टयां होंगी जहां तक कक वे आवेदक को ज्ञात हैं” शब्दों का िोप ककया जाएगा ; (घ) उपिारा (7) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(7) रजजस् रीकरण के लिए आवेदि की प्राजप् त पर, बोि,ष अधिकाररता रििे वािे किक्टर को आवेदि के असिी होिे और उसकी ववधिमान्द्य ता और उसमें ककन्द्ह ीं ववलशजट टयों के सही होिे के बारे में ऐसी जांच करिे के लिए आवेदि अग्रेवर्त करेगा और वह बोि ष को एक ररपोटष प्रस्तुत करेगा : परन्द्तु यहद आवेदि वक्फ का प्रशासि करिे वाि े व्यजक्त से लभन्द्ि ककसी व्यजक्त द्वारा ककया जाता है तब बोि ष वक्फ को रजजस्रर करिे से पहिे आवेदि की सूचिा वक्फ का प्रशासि करिे वािे व्यजक्त को देगा और यहद वह सुिवाई चाहता है तो उसको सुिेगा । (7क) जहां कोई किेक्टर अपिी ररपोटष में उजल्िखित करता है कक कोई संपवत्त पूणतष ः या भागतः वववादग्रस्त है या सरकारी संपवत्त है, तो वक्फ संपवत्त के ऐस े भाग के संबंि में तब तक रजजस्रीकृत िहीं ककया जाएगा जब तक वववाद का सिम न्द्यायािय द्वारा ववछिश्चय िहीं कर हदया जाता है ।”; (ङ) उपिारा (8) में, परन्द्तुक का िोप ककया जाएगा ; (च) उपिारा (8) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिाराएं अंतःस्थावपत की जाएंगी, अथाषत ् :— “(9) बोि,ष ककसी वक्फ का रजजस्रीकरण करिे पर, पोटषि और िाटा बेस के माध्यम से वक्फ को रजजस्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा । (10) ककसी वक्फ की ओर से, जो इस अधिछियम के उपबंिों के अिुसार रजजस्रीकृत िहीं ककया गया है, ककसी अधिकार के प्रवतिष के लिए ककसी वाद, अपीि या अन्द्य ववधिक कायवष ाही का वक्फ (संशोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारम्भ स े िह मास की अवधि के समाप्त होिे के पश्चात ् ककसी न्द्यायािय द्वारा संजस्थत या प्रारम्भ या सिु वाई, ववचारण या ववछिश्चय िहीं ककया जाएगा : परन्द्तु कोई आवेदि, इस उपिारा के अिीि ववछिहदषटट िह मास की अवधि के पश्चात ् ऐसे वाद, अपीि या अन्द्य ववधिक कायषवाहहयों के संबंि में न्द्यायािय द्वारा ग्रहण ककया जा सकेगा, यहद आवेदक, न्द्यायािय का यह समािाि करा देता है कक उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदि ि करिे के लिए पयाषप्त कारण था ।”। 22. मूि अधिछियम की िारा 37 में,— िारा 37 का संशोिि । (क) उपिारा (1) में,—170 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (i) आरंलभक भाग में “ववलशजटटयां” शब्द के पश्चात ् “ऐसी रीछत में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत की जाए” शब्द अंतःस्थावपत ककए जाएंगे ; (ii) िंि (च) में, “ववछियमों द्वारा उपबंधित” शब्दों के स्थाि पर “केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिारा (3) में, “भू-अलभिेि कायाषिय” शब्दों के पश्चात ् “प्रवत्तृ राजस्व ववधियों के अिुसार भ-ू अलभिेि में िामांतरण के ववछिश्चय से पूव ष ऐस े िेत्र के पररिेत्रों में पररचालित दो दैछिक समाचारपत्रों में, जजसमें से एक प्रादेलशक भार्ा में होगा, िब्बे हदि की सावजष छिक सूचिा देगा और प्रभाववत व्यजक्तयों को सुिवाई का अवसर देगा तत्पश्चात”् शब्द रिे जाएंगे । िारा 40 का 23. मूि अधिछियम की िारा 40 का िोप ककया जाएगा । िोप । िारा 46 का 24. मूि अधिछियम की िारा 46 में, उपिारा (2) में,— संशोिि । (क) “जुिाई” शब्द के स्थाि पर, दोिों स्थािों पर, जहा ं वह आता है, “अक्तूबर” शब्द रिा जाएगा ; (ि) “प्राप्त या व्यय की गई सभी ििरालशयों का, ऐसे प्ररूप में और ऐसी ववलशजटटयों को अन्द्तववटष ट करिे वािा, जो बोि ष द्वारा ववछियमों द्वारा उपबंधित ककए जाएं” शब्दों के स्थाि पर “ककसी स्रोत से प्राप्त या व्यय की गई सभी ििरालशयों का, ऐसे प्ररूप में और ऐसी ववलशजटटयां अन्द्तववटष ट करते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत की जाएं” शब्द रिे जाएंगे । िारा 47 का 25. मूि अधिछियम की िारा 47 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में,— (i) िंि (क) में,— (अ) “पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थाि पर “एक िाि रुपए” शब्द रिे जाएंगे ; (आ) “िेिाओं की संपरीिा” शब्दों के पश्चात,् छिम्िलिखित अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “राज्य सरकार द्वारा तैयार ककए गए संपरीिकों के पैिि में से बोि ष द्वारा छियुक्त संपरीिक द्वारा प्रछतवर् ष की जाएगी : परन्द्तु राज्य सरकार, संपरीिकों के ऐसे पैिि को तैयार करते समय, ऐसे संपरीिकों को संदाय करिे वािे पाररश्रलमक को ववछिहदषटट करेगी ;”; (ii) िंि (ि) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंि रिा जाएगा,— “(ि) ऐसे वक्फ के, जजसकी शुद्ि वावर्कष आय एक िाि रुपए से अधिक है, िेिाओं की संपरीिा प्रत्येक वर् ष िंि (क) में यथाववछिहदषटट संपरीिकों के पैिि से बोि ष द्वारा छियुक्त ककए गए संपरीिक द्वारा की जाएगी ;”;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 171 (iii) िंि (ग) में, छिम्िलिखित परन्द्तुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परन्द्तु केन्द्रीय सरकार, भारत के छियंत्रक-महािेिापरीिक द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजि के लिए अलभहहत ककए गए ककसी अधिकारी द्वारा छियुक्त ककसी संपरीिक द्वारा ककसी भी समय, ककसी वक्फ की संपरीिा करािे के लिए, आदेश द्वारा, छिदेश दे सकेगी ;”; (ि) उपिारा (2) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(2क) बोि,ष उपिारा (2) के अिीि ररपोटष की प्राजप्त पर, ऐसी रीछत में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत की जाए, संपरीिा ररपोटष प्रकालशत करेगा ।”; (ग) उपिारा (3) के दोिों परंतुकों का िोप ककया जाएगा । 26. मूि अधिछियम की िारा 48 में,— िारा 48 का संशोिि । (क) उपिारा (2) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(2क) उपिारा (1) के अिीि बोि ष की कायवष ाहहयां और आदेश ऐसी रीछत में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत की जाए, प्रकालशत ककए जाएंगे ।”; (ि) उपिारा (3) में, “और अधिकरण को उपिारा (1) के अिीि बोि ष द्वारा ककए गए आदेश का प्रवतिष रोकिे की कोई शजक्त िहीं होगी” शब्दों, कोटठकों और अंक का िोप ककया जाएगा ; (ग) उपिारा (4) का िोप ककया जाएगा । 27. मूि अधिछियम की िारा 50 के पश्चात,् छिम्िलिखित िारा अंत:स्थावपत िई िारा 50क की जाएगी, अथाषत ् :— का अंत:स्थापि । “50क. कोई व्यजक्त, मुतवल्िी के रूप में, छियुक्त होिे या बिे रहिे के मुतवल्िी की लिए अहषक िहीं होगा, यहद वह,— छिरहताष । (क) इक्कीस वर् ष से कम आय ु का है ; (ि) ववकृतधचत्त व्यजक्त के रूप में पाया गया है ; (ग) अिुन्द्मोधचत हदवालिया है ; (घ) ककसी अपराि के लिए दोर्लसद्ि ककया गया है और कम से कम दो वर् ष के कारावास से उसे दंडित ककया गया है ; (ङ) ककसी वक्फ संपवत्त पर अधिक्रमण का दोर्ी ठहराया गया है ; (च) ककसी पूव ष अवसर पर— (i) मुतवल्िी के पद से हटाया गया है ; या172 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (ii) कुप्रबंिि के लिए या भ्रटटाचार के कारण ककसी सिम न्द्यायािय या अधिकरण के आदेश द्वारा ककसी न्द्यास के पद से हटाया गया है ।”। िारा 51 का 28. मूि अधिछियम की िारा 51 की उपिारा (1क) के दसू रे परन्द्तुक में, “भूलम संशोिि । अजिष अधिछियम, 1894” शब्दों और अंकों के स्थाि पर “भूलम अजिष , पुिवाषसि और 1894 का 1 पुिव् यवष स् थापि में उधचत प्रछतकर और पारदलशतष ा अधिकार अधिछियम, 2013” शब्द 2013 का 30 और अंक रिे जाएंगे । िारा 52 का 29. मूि अधिछियम की िारा 52 की उपिारा (4) में, “और ऐसी अपीि पर उस संशोिि । अधिकरण का ववछिश्चय अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा । िारा 52क का 30. मूि अधिछियम की िारा 52क में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में,— (i) “कठोर कारावास” शब्दों के स्थाि पर, “कारावास” शब्द रिा जाएगा ; (ii) परन्द्तुक में, “बोि ष में छिहहत” शब्दों के स्थाि पर, “वक्फ को वापस प्रछतवछततष ” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिारा (2) का िोप ककया जाएगा ; (ग) उपिारा (4) का िोप ककया जाएगा । िारा 55क का 31. मूि अधिछियम की िारा 55क की उपिारा (2) के परंतुक में, “और उस पर संशोिि । उस अधिकरण का ववछिश्चय अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा । िारा 61 का 32. मूि अधिछियम की िारा 61 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में,— (i) िंि (ङ) और िंि (च) का िोप ककया जाएगा ; (ii) दीघ ष पंजक्त के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “असफि रहेगा तो वह, जब तक कक वह न्द्यायािय या अधिकरण का यह समािाि िहीं करा देता है कक उसकी असफिता के लिए उधचत कारण था, जुमाषिे से, जो बीस हजार रुपए से कम िहीं होगा, ककंतु जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, दंििीय होगा ।”; (ि) उपिारा (1) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(1क) यहद कोई मुतवल्िी,— (i) ककसी वक्फ संपवत्त का कब्जा पररदाि करिे में, यहद बोि ष या अधिकरण द्वारा आदेश ककया जाए ; (ii) किेक्टर या बोि ष के छिदेशों का कायाषन्द्वयि करिे में ; (iii) कोई अन्द्य कृत्य करिे में, जो इस अधिछियम द्वारा या उसके अिीि उसे ववधिपूवकष करिा अपेक्षित है ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 173 (iv) िारा 46 के अिीि िेिाओं का वववरण प्रदाि करिे में ; (v) िारा 3ि के अिीि वक्फ के ब्यौरे अपिोि करिे में, असफि रहेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो िह मास तक हो सकेगा और जुमाषिे से भी, जो बीस हजार रुपए से कम िहीं होगा, ककंतु जो एक िाि रुपए तक हो सकेगा, दंििीय होगा ।”; 1974 का 2 (ग) उपिारा (5) में, “दंि प्रकक्रया संहहता, 1973” शब्दों और अंकों के 2023 का 46 स्थाि पर, “भारतीय िागररक सुरिा संहहता, 2023” शब्द और अंक रिे जाएंगे । 33. मूि अधिछियम की िारा 64 में,— िारा 64 का संशोिि । (क) उपिारा (1) में,— (i) िंि (ि) के स्थाि पर, छिम्िलिखित िंि रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(ि) एक वर् ष के लिए ऐसे छियलमत िेिाओं को रििे में, युजक्तयुक्त हेतुक के बबिा, असफि रहा है अथवा एक वर् ष के भीतर वह वावर्कष िेिा वववरण देिे में असफि रहा है, जो िारा 46 द्वारा अपेक्षित है ; अथवा”; (ii) िंि (ट) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(ठ) ककसी ऐस े संगम का सदस्य है, जजसे ववधिववरुद्ि 1967 का 37 कक्रयाकिाप (छिवारण) अधिछियम, 1967 के अिीि ववधिववरुद्ि घोवर्त ककया गया है ।”; (ि) उपिारा (4) में, “और ऐसी अपीि पर उस अधिकरण का ववछिश्चय अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा । 34. मूि अधिछियम की िारा 65 की उपिारा (3) में, “यथाशीघ्र” शब्द के स्थाि िारा 65 का पर, “िह मास के भीतर” शब्द रिे जाएंगे । संशोिि । 35. मूि अधिछियम की िारा 67 में,— िारा 67 का संशोिि । (क) उपिारा (4) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(4) उपिारा (2) के अिीि ककए गए ककसी आदेश से व्यधथत कोई व्यजक्त, आदेश की तारीि से िब्बे हदि के भीतर, अधिकरण को अपीि कर सकेगा ।”; (ि) उपिारा (6) के दसू रे परंतकु में, “और ऐसी अपीि में अधिकरण द्वारा ककया गया आदेश अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा । 36. मूि अधिछियम की िारा 69 में,— िारा 69 का संशोिि । (क) उपिारा (3) के दसू रे परंतुक का िोप ककया जाएगा ; (ि) उपिारा (4) में, छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :—174 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— “परंतु इस उपिारा के अिीि ऐसा कोई आदेश तब तक िहीं ककया जाएगा, जब तक प्रभाववत होिे की संभाविा वािे व्यजक्त और जिसािारण से आिेप आमंबत्रत करते हुए लिखित िोहटस ऐसी रीछत में, जो राज्य सरकार द्वारा ववहहत की जाए, िहीं दे हदया जाता है ।”। िारा 72 का 37. मूि अधिछियम की िारा 72 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में, “सात प्रछतशत” शब्दों के स्थाि पर, “ऐसी अधिकतम रकम के अिीि रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ववहहत की जाए, पांच प्रछतशत” शब्द रिे जाएंगे ; (ि) उपिारा (7) में, “और उस पर बोि ष का ववछिश्चय अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा । िारा 73 का 38. मूि अधिछियम की िारा 73 की उपिारा (3) में, “तथा ऐसी अपीि पर संशोिि । अधिकरण का ववछिश्चय अंछतम होगा” शब्दों का िोप ककया जाएगा । िारा 83 का 39. मूि अधिछियम की िारा 83 में,— संशोिि । (क) उपिारा (1) में, छिम्िलिखित परंतुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु कोई अन्द्य अधिकरण, अधिसूचिा द्वारा, इस अधिछियम के प्रयोजिों के लिए अधिकरण के रूप में घोवर्त ककया जा सकेगा ।” ; (ि) उपिारा (2) में, छिम्िलिखित परंतुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु यहद कोई अधिकरण िहीं है या अधिकरण काय ष िहीं कर रहा है, तो कोई व्यधथत व्यजक्त सीिे उच्च न्द्यायािय में अपीि कर सकेगा ।”; (ग) उपिारा (4) के स्थाि पर, छिम्िलिखित रिा जाएगा, अथाषत ् :— “(4) प्रत्येक अधिकरण छिम्िािुसार तीि सदस्यों स े लमिकर बिेगा— (क) ऐसा एक व्यजक्त, जो जजिा न्द्यायािीश है या रहा है, अध्यि होगा ; (ि) ऐसा एक व्यजक्त, जो राज्य सरकार के संयुक्त सधचव की पंजक्त के समतुल्य का अधिकारी है या रहा है – सदस्य ; (ग) ऐसा एक व्यजक्त जो मुजस्िम ववधि और ववधिशास्त्र का ज्ञाि रिता हो : परंतु वक्फ (संशोिि) अधिछियम, 2025 के आरंभ से पूव,ष इस अधिछियम के अिीि स्थावपत अधिकरण इस अधिछियम के अिीि अध्यि और इसके सदस्यों के पद की अवधि की समाजप्त तक ऐसे कृत्य करिा जारी रिेगा ।”; (घ) उपिारा (4क) में, छिम्िलिखित परंतुक अंतःस्थावपत ककया जाएगा, अथाषत:्—vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 175 “परंतु अध्यि और सदस्य का कायकष ाि छियुजक्त की तारीि से पांच वर् ष या उिके पसैं ठ वर् ष की आयु का होिे तक, इिमें से जो भी पहिे हो, होगा ।”; (ङ) उपिारा (7) में “अंछतम होगा और” शब्दों का िोप ककया जाएगा ; (च) उपिारा (9) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(9) अधिकरण के आदेश द्वारा व्यधथत कोई व्यजक्त, अधिकरण के आदेश की प्राजप्त की तारीि से िब्बे हदि की अवधि के भीतर उच्च न्द्यायािय में अपीि कर सकेगा ।”। 40. मूि अधिछियम की िारा 91 में,— िारा 91 का संशोिि । 1894 का 1 (क) उपिारा (1) में, “भूलम अजिष अधिछियम, 1894” शब्दों और अंकों के स्थाि पर, “भूलम अजिष , पुिवाषसि और पुिव्यवष स्थापि में उधचत प्रछतकर 2013 का 30 और पारदलशतष ा अधिछियम 2013” शब्द और अंक रिे जाएगं े ; 1894 का 1 (ि) उपिारा (3) में, “भूलम अजिष अधिछियम, 1894 की िारा 31 या िारा 32” शब्दों और अंकों के स्थाि पर, “भूलम अजिष , पुिवाषसि और 2013 का 30 पुिव्यवष स्थापि में उधचत प्रछतकर और पारदलशतष ा अधिकार अधिछियम, 2013 की िारा 77 या िारा 78”, शब्द और अंक रिे जाएंगे ; (ग) उपिारा (4) में,— 1894 का 1 (i) “भूलम अजषि अधिछियम, 1894 की िारा 31 या िारा 32”, शब्दों और अंकों के स्थाि पर, “भूलम अजषि, पुिवाषसि और पुिव्यवष स्थापि में 2013 का 30 उधचत प्रछतकर और पारदलशतष ा अधिकार अधिछियम 2013 की िारा 77 या िारा 78” शब्द और अंक रिे जाएंगे ; (ii) “उस दशा में शून्द् य घोवर्त कर हदया जाएगा, जब बोि”ष शब्दों के स्थाि पर, “बोि ष द्वारा दावा की गई संपवत्त के भाग के संबंि में प्रास्थगि में रिा जाएगा, यहद बोि”ष शब्द रिे जाएंगे ; (iii) छिम्िलिखित परंतुक अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “परंतु किेक्टर संबंधित पिकारों को सुििे के पश्चात ् बोि ष को आवेदि करिे की तारीि से एक मास के भीतर आदेश करेगा ।”। 41. मूि अधिछियम की िारा 100 में, “सवेिण आयुक्त” शब्दों के स्थाि पर, िारा 100 का संशोिि । “किेक्टर” शब्द रिा जाएगा । 42. मूि अधिछियम की िारा 101 में,— िारा 101 का संशोिि । (क) पाश्व ष शीर् ष और उपिारा (1) में दोिों स्थािों पर, जहां-जहां वे आते हैं, “सवेिण आयुक्त”, शब्दों के स्थाि पर, “किेक्टर” शब्द रिा जाएगा ; 1860 का 45 (ि) उपिारा (1) और उपिारा (2) में, “भारतीय दंि संहहता की िारा 21”, शब्दों और अंकों के स्थाि पर, दोिों स्थािों पर, जहां-जहां वे आते हैं, 2023 का 45 “भारतीय न्द्याय संहहता, 2023 की िारा 2 के िंि (28)”, शब्द, कोटठक और अंक रिे जाएंगे ;176 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 104 का 43. मूि अधिछियम की िारा 104 का िोप ककया जाएगा । िोप । िारा 107 के 44. मूि अधिछियम की िारा 107 के स्थाि पर, छिम्िलिखित िारा रिी स्थाि पर िई जाएगी, अथाषत ् :— िारा का प्रछतस्थापि । 1963 का “107. वक्फ (सशं ोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारंभ स े ही, पररसीमा अधिछियम 36 अधिछियम, 1963 ककसी वक्फ में समाववटट अचि संपवत्त से संबंधित ककसी का िागू होिा । दावे या हहत के संबंि में ककन्द्हीं कायवष ाहहयों को िागू होगा ।”। िारा 108 और 45. मूि अधिछियम की िारा 108 और िारा 108क का िोप ककया जाएगा । िारा 108क का िोप । िई िारा 108ि 46. मूि अधिछियम की यथा िोवपत िारा 108क के पश्चात,् छिम्िलिखित का अंत:स्थापि । िारा अंत:स्थावपत की जाएगी, अथाषत ् :— केन्द्रीय सरकार “108ि. (1) केंरीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा, इस अधिछियम की छियम बिािे के उपबंिों को कायाषजन्द्वत करिे के लिए छियम बिा सकेगी । की शजक्त । (2) ववलशटटतया और पूवगष ामी शजक्त की व्यापकता पर प्रभाव िािे बबिा, केंरीय सरकार, छिम्िलिखित सभी या ककन्द्हीं ववर्यों के लिए छियम बिा सकेगी, अथाषत ् :— (क) िारा 3 के िंि (टक) के अिीि वक्फ और बोि ष के रजजस्रीकरण, िेिाओं, संपरीिा और अन्द्य ब्यौरों और िंि (द) के उपिंि (iv) के अिीि वविवा, तिाकशुदा महहिा और अिाथ के भरण-पोर्ण के लिए संदाय की रीछत के लिए वक्फ आजस्त प्रबंिि प्रणािी ; (ि) िारा 3ि की उपिारा (1) के िंि (ञ) के अिीि अन्द्य ववलशजटटयां ; (ग) िारा 5 की उपिारा (2ि) के अिीि वह रीछत, जजसमें वक्फ के ब्यौरे अपिोि ककए जािे हैं ; (घ) िारा 36 की उपिारा (3) के िंि (च) के अिीि अन्द्य ववलशजटटयां ; (ङ) वह रीछत, जजसमें िारा 37 की उपिारा (1) के अिीि बोि ष औकाफ रजजस्टर रिेगा ; (च) िारा 37 की उपिारा (1) के िंि (च) के अिीि औकाफ रजजस्टर में अंतववटष ट की जाि े वािी अन्द्य ववलशजटटयां ; (ि) िारा 46 की उपिारा (2) के अिीि िेिा वववरणों का प्ररूप और रीछत तथा ववलशजटटयां ; (ज) िारा 47 की उपिारा (2क) के अिीि संपरीिा ररपोटष को प्रकालशत करिे की रीछत ; (झ) िारा 48 की उपिारा (2क) के अिीि बोि ष की कायवष ाहहयों और आदेशों को प्रकालशत करिे की रीछत ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 177 (ञ) कोई अन्द्य ववर्य, जो अपेक्षित हो या ववहहत ककया जाए । (3) इस अधिछियम के अिीि, केन्द्रीय सरकार द्वारा बिाया गया प्रत्येक छियम, बिाए जािे के पश्चात,् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदि के समि, जब वह सत्र में हो, कुि तीस हदि की अवधि के लिए रिा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आिुक्रलमक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यहद उस सत्र के या पूवोक्त आिुक्रलमक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसाि के पूव ष दोिों सदि उस छियम में कोई पररवतषि करि े के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात ् वह ऐसे पररवछततष रूप में ही प्रभावी होगा। यहद उक्त अवसाि के पूव ष दोिों सदि सहमत हो जाएं कक वह छियम िहीं बिाया जािा चाहहए तो तत्पश्चात ् वह छिटप्रभाव हो जाएगा । ककन्द्तु छियम के ऐसे पररवछततष या छिटप्रभाव होिे से उसके अिीि पहिे की गई ककसी बात की ववधिमान्द्यता पर प्रछतकूि प्रभाव िहीं पडेगा ।”। 47. मूि अधिछियम की िारा 109 की उपिारा (2) में,— िारा 109 का संशोिि । (क) िंि (iक) का िोप ककया जाएगा ; (ि) िंि (iv) का िोप ककया जाएगा ; (ग) िंि (viक) और िंि (viि) में, “िारा 31” शब्द और अंकों, उि दोिों स्थािों पर, जहां व े आते हैं, के स्थाि पर, “िारा 29” शब्द और अंक रिे जाएंग े ; (घ) िंि (xviii) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंि अंत:स्थावपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(xviiiक) िारा 69 की उपिारा (4) के परंतुक के अिीि आिेप आमंबत्रत करिे के लिए िोहटस देिे की रीछत ;”। 48. मूि अधिछियम की िारा 110 की उपिारा (2) के िंि (च) और िंि (ि) िारा 110 का संशोिि । का िोप ककया जाएगा । __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 179 वहन-पत्र अधिननयम, 2025 (2025 का अधिननयम संखयांक 18) [ ] 24 जुलाई, 2025 वहन-पत्र में नाममत प्रेषिती और वहन-पत्र के प्रत्येक पषृ ्ांककती को, जजस े वहन-पत्र में उजललखित माल की संपषि, ककसी प्रेिण या पषृ ्ांकन पर या उसके कारण संक्ांत होगी, वाद के अधिकारों और सभी दानयत्वों के अंतरण के मलए तथा उसके संबद्ि या उनसे संबंधित षवियों का उपबंि करने के मलए अधिननयम व्यापारियों की रुढ़ि द्वािा, ऐसे माल का वहन-पत्र, जो पषृ ‍ ाांकन द्वािा अन्त िणीय है, माल में सांपत्ति उसके द्वािा पषृ ‍ाांककती को सांक्ाांत हो सकेगी, ककन् त ु ऐसा होने पि भी वहन-पत्र में अन्त त्तवषि ट सांत्तवदा के सांबांध में सभी अधधकाि माल भेजने वाले मूल व्यक्तत या स् वामी के पास बन े िहते हैं, औि यह समीचीन है कक ऐसे अधधकाि सांपत्ति के साथ सांक्ाांत होने चाढहए ; औि प्राय: ऐसा होता है कक वह माल, क्जसके सांबांध में वहन-पत्र हस् ताक्षरित होना तात् पर्यित है, जलयान पि नह ां च़िाया जाता है ; औि यह उधचत है कक मूल् य के ललए सद्भावपवू कि धािक के पास ऐस े वहन-पत्रों पि, मास् टि या उस पि हस् ताक्षि किने वाले ककसी अन्य व् यक्त त द्वािा इस आधाि पि प्रश् नगत नह ां ककया जाना चाढहए कक माल पूवोत त रूप से च़िाया नह ां गया है ।180 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— भाित गणिाज्य के र्िहििवें वर् ि में सांसद् द्वािा र्नम्नललखित रूप में यह अधधर्नयलमत हो :— सांक्षक्षप्त नाम औि 1. (1) इस अधधर्नयम का सांक्षक्षप्त नाम वहन-पत्र अधधर्नयम, 2025 है । प्रािांभ । (2) यह उस ताि ि को प्रविृ होगा, जो केन्र य सिकाि, िाजपत्र में अधधसूचना द्वािा, र्नयत किे । वहन-पत्रों के 2. ककसी वहन-पत्र में नालमत माल के प्रत्येक प्रेत्तर्ती औि वहन-पत्र के प्रत्य ेक अधीन अधधकािों पषृ ‍ाांककती को, क्जसे उसमें उक्ल्लखित माल की सांपत्ति ऐसे प्रेर्ण या पषृ ‍ाांकन के होने का प्रेत्तर्ती या पि या उसके कािण सांक्ाांत होगी, उसे वाद के सभी अधधकाि अन्त रित हो जाएांगे औि पषृ ‍ाांककती में र्नढहत होना । उसमें र्नढहत हो जाएांगे तथा वह ऐसे माल के सांबांध में उन्ह ां दार्यत् वों के अधीन होगा मानो उस वहन-पत्र में अन्त त्तविष ट सांत्तवदा ऐसे प्रेत्तर्ती या पषृ ‍ाांककती के साथ की गई हो । अलभवहन में िोकने 3. इस अधधर्नयम में अन्त त्तविष ट कोई बात से— के या भाडे के (क) अलभवहन में िोकने के ककसी अधधकाि पि; या ललए दावों के अधधकाि का (ि) माल भेजने वाल े मूल व्यक्तत या स् वामी के त्तवरुद्ध भाडे का दावा प्रभात्तवत न होना । किने के ककसी अधधकाि पि ; या (ग) ऐस े प्रेत्तर्ती या पषृ ‍ाांककती होने के कािण या उसके परिणामस्व रूप, प्रेत्तर्ती या पषृ ‍ाांककती का, या ऐसे प्रेर्ण या पषृ ‍ाांकन के कािण या उसके परिणामस् वरूप उसके द्वािा माल की प्राक्प् त के सांबांध में ककसी दार्यत्व पि, प्रर्तकूल प्रभाव नह ां डालेगी या प्रभात्तवत नह ां किेगी । प्रेत्तर्ती आढद के 4. (1) मूल् यवान प्रर्तफल के ललए ककसी प्रेत्तर्ती या पषृ ‍ाकांकती के पास प्रत्य ेक पास वहन-पत्र का वहन-पत्र, जो ककसी जलयान पि माल की लदाई का घोतक है, मास् टि या उस पि मास् टि आढद के हस् ताक्षि किने वाले ककसी अन्य व् यक्त त के त्तवरुद्ध ऐसे वहन का इस बात के होते हुए त्तवरुद्ध वहन का र्नश् चायक साक्ष्य भी र्नश्चायक साक्ष्य होगा, कक ऐसा माल या उसके ककसी भाग का इस प्रकाि वहन न होना । ककया गया हो : पिन् तु मास् टि या ऐसे हस् ताक्षि किने वाला कोई अन्य व् यक्त त ऐसे दव्ु यपि देशन से यह दलशति किके स्वयां को दोर्मुतत कि सकेगा कक यह उसकी ओि से ककसी व् यर्तक्म के बबना औि पूणति : माल भेजने वाले या धािक या ककसी ऐसे व् यक्त त, क्जसके अधीन धािक दावा किता है, के कपट के कािण हुआ है । (2) उपधािा (1) की कोई बात वहाां लागू नह ां होगी, जहाां वहन-पत्र के धािक को ऐसा वहन-पत्र प्राप्त कित े समय वास्तव में यह सूचना थी कक माल जलयान पि नह ां लादा गया था । केंर य सिकाि की 5. केंर य सिकाि, इस अधधर्नयम के सभी या ककन्ह ां उपबांधों को कक्याक्न्वत र्नदेश देन े की किने के ललए ऐसे र्नदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे । शक्तत । र्निसन औि 6. (1) भाितीय वहन-पत्र अधधर्नयम, 1856 का लोप ककया जाता है । 1856 का 9 व्यावत्तृि । (2) उपधािा (1) में र्नढदिषट अधधर्नयम के र्निसन के होते हुए भी, यह र्नम्नललखित को प्रभात्तवत नह ां किेगा,— (क) इस प्रकाि र्निलसत अधधर्नयम के पूव ि प्रवतनि या इस प्रकाि र्निलसत अधधर्नयम के अधीन की गई कोई बात या की गई या की जाने के ललएvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 181 तात्पर्यित कोई काििवाई या होने द गई काििवाई ; या (ि) इस प्रकाि र्निलसत अधधर्नयम के अधीन अक्जति , प्रोद्भूत या उपगत कोई अधधकाि, त्तवशेर्ाधधकाि, बाध्यता या दार्यत्व ; या (ग) जाि ककए गए ककसी र्नयम, अधधसूचना, आदेश, सूचना या र्नदेश या उसके अधीन प्रदान की गई िूट का प्रवतनि , जहाां तक वह इस अधधर्नयम के उपबांधों से असांगत नह ां है औि तब तक प्रविृ िहेगा, जब तक कक उस े इस अधधर्नयम के तत्स्थानी उपबांधों के अधीन र्निलसत या अधधक्ाांत नह ां कि ढदया जाता है ; या (घ) इस प्रकाि र्निलसत अधधर्नयम के अधीन ककसी उल्लांघन के सांबांध में उपगत कोई शाक्स्त ; या (ङ) पूवोतत ककसी ऐसे अधधकाि, त्तवशेर्ाधधकाि, बाध्यता, दार्यत्व, शाक्स्त के सांबांध में ककसी कायवि ाह या उपचाि को औि ऐसी कायवि ाह या उपचाि को सांक्स्थत ककया जा सकेगा, जाि ििा जा सकेगा या प्रविृ ककया जा सकेगा औि कोई ऐसी शाक्स्त अधधिोत्तपत की जा सकेगी मानो अधधर्नयम को र्निलसत न ककया गया हो ; (च) ककसी अन्य त्तवधान, र्नयम, आदेश या ककसी अन्य त्तवधधक प्रपत्र के अधीन र्निलसत अधधर्नयम के प्रर्त ककए गए र्नदेश को औि कोई ऐसा र्नदेश, जहाां तक वह इस अधधर्नयम के उपबांधों से असांगत नह ां है, इस अधधर्नयम या उसके तत्स्थानी उपबांधों के प्रर्तर्नदेश के रूप में अथ ि लगाया जाएगा । (3) उपधािा (2) के उपबांधों पि प्रर्तकूल प्रभाव डाले बबना, साधािण िांड 1897 का 10 अधधर्नयम, 1897 की धािा 6 के उपबांध, र्निसन के प्रभाव के सांबांध में लागू होंगे । __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 183 कराधान विधध (संशोधन) अधधननयम, 2025 (2025 का अधधननयम संखयांक 29) [21 अगस्त, 2025] आय-कर अधधननयम, 1961 और वित्त अधधननयम, 2025 का और संशोधन करने के लिए अधधननयम भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा छिम्िलिखित रूप में यह अधिछियलमत हो :— अध्याय 1 प्रारंलिक 1. इस अधिछियम का संक्षिप्त िाम करािाि ववधि (संशोिि) अधिछियम, 2025 संक्षिप्त िाम । है । अध्याय 2 आय-कर अधधननयम, 1961 में संशोधन 1961 का 43 2. आय-कर अधिछियम, 1961 (जिसे इसे इसके पश्चात ् इस अध्याय में आय-कर िारा 10 का संशोिि। अधिछियम कहा गया है), िारा 10 में, 1, अप्रैि, 2025 से—184 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— (क) िंड (12क) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंतःस्थावपत ककए िाएंगे और अंतःस्थावपत हुए समझे िाएंगे, अथाषत:्— “(12कक) राष्ट्रीय पेंशि प्रणािी न्यास से ककसी छििाषररती, िो एकीकृत पेंशि स्कीम का अंशदाता है, को उिकी अधिववर्षता या स्वैजछिक सेवाछिववृत्त या मौलिक छियम 56 (ञ) के अिीि सेवाछिववृत्त [जिसे केंद्रीय लसववि सेवा (वगीकरण, छियंत्रण और अपीि) छियम, 1965 के अिीि शाजस्त के रूप में िहीं मािा िाता है] के समय ककया गया कोई ऐसा संदाय िैसा ववत्तीय सेवा ववभाग द्वारा िारी की गई 24 ििवरी, 2025 की अधिसूचिा संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर में यथापररभावर्त व्यजष्ट्िक समग्र छिधि के साठ प्रछतशत की सीमा तक से अधिक िहीं होगा । (12कि) एकीकृत पेंशि स्कीम के अंशदाता के रूप में ककसी छििाषररती द्वारा ववत्तीय सेवा ववभाग की तारीि 24 ििवरी, 2025 की अधिसूचिा संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर के पैरा 2 के िंड (vi) के अिुसार एकमुश्त रकम के रूप में प्राप्त कोई रालश ;" ; (ि) िंड (23 चङ) के स्पष्ट्िीकरण 1 में, िंड (ग) के पश्चात,् छिम्िलिखित िंड अंतःस्थावपत ककया िाएगा और अंतःस्थावपत हुआ समझा िाएगा, अथाषत ् :— “(घ) (i) सऊदी अरब साम्राज्य सरकार की िोक ववछििाि छिधि; और (ii) सऊदी अरब साम्राज्य सरकार की िोक ववछििाि छिधि की पूणतष ः स्वालमत्व वािी समिुर्ंगी कंपिी, िो— (क) सऊदी अरब साम्राज्य के छिवासी हैं; और (ि) उक्त सरकार के स्वालमत्व वािी छिधि में से प्रत्यि या अप्रत्यि रूप से ववछििाि कर रहे है। ”। िारा 16 का 3. आय-कर अधिछियम की िारा 16 के िंड (iक) के परंतुक में, "िंड (ii)" संशोिि । शब्दों, अंकों और कोष्ट्ठक के पश्चात ् "या िंड (iii)" शब्द, अंक और कोष्ट्ठक अंतःस्थावपत ककए िाएंगे और 1 अप्रैि, 2025 से अंतःस्थावपत हुए समझे िाएंगे । िारा 80गगघ का 4. आय-कर अधिछियम की िारा 80गगघ में, 1 अप्रैि, 2025 से प्रभावी— संशोिि । (क) उपिारा (3) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंतःस्थावपत की िाएगी और अंतःस्थावपत हुई समझी िाएगी, अथाषत ् :— "(3क) िहां एकीकृत पेंशि स्कीम के अंशदाता के रूप में उपिारा (1) या उपिारा (1ि) में छिर्दषष्ट्ि छििाषररती के िाते में कोई िमा रकम, जिसके संबंि में उि उपिाराओं या उपिारा (2) के अिीि किौती अिुज्ञात की गई है, उस पर प्रोद्भूत रालश सर्हत, यर्द कोई हो, छििाषररती या उसके िामछिदेलशती द्वारा ककसी पवू ष वर् ष में उसकी अधिववर्तष ा या स्वैजछिक सेवाछिववृत्त या मौलिक छियम 56(ञ) के अिीि सेवाछिववृत्त [जिसे केंद्रीय लसववि सेवा (वगीकरण, छियंत्रण और अपीि) छियम, 1965 के अिीि शाजस्त िहीं मािा िाता है] के कारण, पूणषतः या आंलशक रूप से प्राप्त की िाती है, िैसा िागू ककया िाए वहां संपूण ष रालश, यथाजस्थछत छििाषररती या उसके िामछिदेलशती की, उस पूव ष वर् ष की आय मािी िाएगी, जिसमें ऐसीvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 185 रालश प्राप्त हुई है, और तद्िसु ार उस पर उस पूव ष वर् ष की आय के रूप में कर प्रभाय ष होगा :"। (ि) उपिारा (5) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंतःस्थावपत की िाएगी और अंतःस्थावपत हुई समझी िाएगी, अथाषत ् :— "(6) उपिारा (3क) के प्रयोििों के लिए, यर्द ऐसी रालश उसकी सेवाछिववृत्त या स्वैजछिक सेवाछिववृत्त या यथा िागू [केन्द्रीय लसववि सेवा (वगीकरण, छियंत्रण और अपीि) छियम, 1965 के अिीि मौलिक छियम 56(ञ) के अिीि सेवाछिववृत्त (जिसे शाजस्त के रूप में िहीं मािा िाता है] के कारण व्यजष्ट्िक समग्र छिधि से पूि समग्र छिधि में अतं ररत कर दी िाती है, तो यह मािा िाएगा कक छििाषररती द्वारा वपििे वर् ष में कोई रालश प्राप्त िहीं की गई है ।"; (ग) स्पष्ट्िीकरण के स्थाि पर छिम्िलिखित स्पष्ट्िीकरण रिा िाएगा और प्रछतस्थावपत समझा िाएगा, अथाषत ् :— ‘स्पष्टीकरण—इस िारा के प्रयोििों के लिए,— (i) "पूि समग्र छिधि" और "व्यजष्ट्िक समग्र छिधि" का वही अथ ष होगा, िो ववत्तीय सेवा ववभाग की अधिसूचिा एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर, तारीि 24 ििवरी, 2025 में है। (ii) "वेति" के अंतगतष महंगाई भत्ता आता है, यर्द छियोिि के छिबंिि इस प्रकार उपबंि करते हैं, ककन्तु अन्य सभी भत्तों और पररिजब्ियों का अपििष करता है।’। अध्याय 3 वित्त अधधननयम 2025 का संशोधन 2025 का 7 5. ववत्त अधिछियम, 2025 की िारा 49 मे िंड(ि) के पश्चात, छिम्िलिखित िारा 49 का िंड अंतःस्थावपत ककया िाएगा और 1 लसतम्बर, 2024 से अंतःस्थावपत हुआ समझा संशोिि । िाएगा, अथाषत:् — ‘(िक) उपिारा (2) के स्थाि पर छिम्िलिखित उपिारा रिी िाएगी, अथाषत ् :— “(2) (क) इस अधिछियम (इस अध्याय से लभन्ि) के उपबंिों के अिीि छििाषरण या पुिःछििाषरण या पुिःसंगणिा का, यर्द कोई हो, ब्िॉक अवधि में आिे वािे छििाषरण वर् ष स े संबंधित, यथाजस्थछत िारा 132 के अिीि तिाशी आरंभ करिे की तारीि पर िंबबत, या िारा 132 क के अिीि अध्यपेिा पर उपशमि हो िाएगा और तिाशी आरंभ करिे या अध्यपेिा की तारीि पर उपशमि हुआ मािा िाएगा। (ि) इस अधिछियम (इस अध्याय से लभन्ि) के ककन्हीं उपबिों के अिीि छििाषरण या पुिःछििाषरण या पुिःसंगणिा के लिए कोई कायवष ाही, ब्िॉक अवधि (उस छििाषरण वर् ष से लभन्ि जिसमें तिाशी के लिए अंछतम प्राधिकरण छिष्ट्पार्दत ककया गया है या अध्यपेिा की गई है) में आिे वाि े ककसी भी छििाषरण वर् ष से सबं ंधित है, जिसके लिए िारा 132 के अिीि तिाशी आरंभ करिे या िारा 132 क के अिीि अध्यपेिा करिे की186 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— तारीि से आरंभ होिे वािी और िारा 158 िग की उपिारा(1) के िंड (ग) के अिीि आदेश देिे की तारीि को समाप्त होिे वािी अवधि के दौराि िोर्िस िारी ककया गया है का उपशमि हो िाएगा और ऐसे िोर्िस के िारी होिे की तारीि को उपशमि हुआ मािा िाएगा।’। __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 187 भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) , 2025 अधधननयम (2025 का अधधननयम संखयांक 31) [21 अगस्त, 2025] भारतीय प्रबंध संस्थान अधधननयम, 2017 का और संशोधन करने के लिए अधधननयम भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर् ष में संसद् द्वारा छिम्िलिखित रूप में यह अधिछियलमत हो :— 1. (1) इस अधिछियम का संक्षिप्त िाम भारतीय प्रबंि संस्थाि (संशोिि) संक्षिप्त िाम और अधिछियम, 2025 है । प्रारंभ । (2) यह उस तारीि को प्रवत्तृ होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचिा द्वारा, छियत करे ।188 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— िारा 4 का 2. भारतीय प्रबंि संस्थाि अधिछियम, 2017 (जजसे इसमें इसके पश्चात ् मूि 2017 का 33 संशोिि । अधिछियम कहा गया है) की िारा 4 में,— (i) उपिारा (1) के स्थाि पर, छिम्िलिखित उपिारा रिी जाएगी, अथाषत ् :— “(1) प्रत्येक संस्थाि, अिुसूची के स्तंभ (5) में यथा उजलिखित उसी िाम का एक छिगलमत छिकाय होगा ।”; (ii) उपिारा (1क) के पश्चात,् छिम्िलिखित उपिारा अंत:स्थापपत की जाएगी, अथाषत ् :— “(1ि) भारतीय प्रबंि संस्थाि (संशोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारंभ की तारीि स े ही, इस अधिछियम के सभी उपबंि भारतीय प्रबंि संस्थाि, गुवाहाटी को िागू होंगे ।”। िारा 39 का 3. मूि अधिछियम की िारा 39 की उपिारा (1) में, िंड (च) के पश्चात,् संशोिि । छिम्िलिखित िंड अंत:स्थापपत ककया जाएगा, अथाषत ् :— “(ि) इस अधिछियम के अिीि भारतीय प्रबंि संस्थाि, गुवाहाटी के प्रथम बोड ष का गठि हो जािे तक, इस अधिछियम के उपबंिों द्वारा या उसके अिीि, ऐसे बोड ष द्वारा या उसके छिलमत्त प्रयोग की जािे वािी सभी शजततयों और छिवहष ि ककए जािे वािे सभी कृत्य, भारतीय प्रबंि संस्थाि (संशोिि) अधिछियम, 2025 के प्रारंभ पर, ऐस े व्यजतत या व्यजततयों द्वारा प्रयोग की जाएंगी या छिवहष ि ककए जाएंग,े जो केन्द्रीय सरकार इस छिलमत्त छिदेश दे ।”। अिुसूची का 4. मूि अधिछियम की अिुसूची में, क्रम सं0 21 और उसस े संबंधित प्रपवजटटयों के संशोिि । पश्चात,् छिम्िलिखित क्रम सं0 और प्रपवजटटयां अंत:स्थापपत की जाएंगी, अथाषत ् :— “22. असम ..... गुवाहाटी भारतीय प्रबंि संस्थाि, गुवाहाटी ।”। __________vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 189 ऑनलाइन खेल संवर्नध और ववननयमन अधर्ननयम, 2025 (2025 का अधर्ननयम संखयांक 32) [22 अगस्त, 2025] ई-खेल, शैक्षणिक खेल और सामाजिक खेल सहित ऑनलाइन खेल सेक्टर की अभिवद्ृ धर् और ववननयमन करन;े इस सेक्टर के समजववत नीनत समर्धन, सामररक ववकास और ववननयामक ननरीक्षि के भलए एक प्राधर्करि की स्र्ापना का उपबंर् करन े ; ककसी कंप्यूटर संसार्न, मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन र्न खेल के प्रस्ताव, प्रचालन, सरलीकरि, ववज्ञापन, संवर्धन और िागीदारी को प्रनतविद्र् करन,े ववभशष्टतया ििां ऐसे कियाकलाप राज्य की सीमाओं के पार या ववदेशी अधर्काररता से प्रचाभलत िोते िैं ; ऐसे खेलों के प्रनतकूल सामाजिक, आधर्कध , मनोवैज्ञाननक और ननिता संबंर्ी समाघातों से व्यजष्टयों, ववशेि रूप से युवाओं और आबादी के कमिोर वगों की रक्षा करने; डिजिटल प्रौद्योधगककयों के उत्तरदायी उपयोग को सुननजचचत करन;े लोक व्यवस्र्ा बनाए रखने और लोक स्वास््य की संरक्षा करन;े ववत्तीय प्रिाभलयों की अखंिता और राज्य की सुरक्षा और संप्रिुता की रक्षा करने ; लोकहित में राष्र-स्तरीय समान ववधर्क ढांचा स्र्ावपत करने; और उससे संबद्र् या उसके आनुिंधगक ववियों का उपबंर् करन े के भलए अधर्ननयम ऑनलाइन खेल सेक्टर, डिजिटल और रचनात्मक अर्व्थ यवस्र्ा के अत्यंत गततशील और तीव्रतम अभिवद्ृ धि वाले खंिों में से त्वररत गतत से ववकभसत हुआ है, िो नवाचार,190 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— संज्ञानात्मक ववकास, तनयोिन सिृ न, प्रौद्योधगकीय उन्नतत और वैजववक प्रततस्पिाथ के भलए महत्वपूर् थ अवसर प्रदान करता है; और िारत के पास प्रौद्योधगकीय क्षमताओं वाल े युवा ववृिकों का एक वहृ त ् और बढ़ता हुआ समूह तर्ा तेिी से ववस्ताररत होता हुआ घरेलू बािार है, िो भमलकर देश को वैजववक ऑनलाइन खेल मूल्य श्ंखृ ला में नेतत्ृ व की िूभमका तनिाने में सक्षम बनाते हैं; और ऑनलाइन खेल पाररजस्र्ततकी तंत्र में ई-खेल, नैभमविक और सामाजिक खेल, शैक्षणर्क खेल और ऑनलाइन िन खेल सहहत ववववि खंि सजममभलत हैं, और वतमथ ान में सामररक समन्वय, क्षमता तनमाथर्, सामान्य अवसंरचना, अनुसंिान और उिरदायी नवाचार के भलए आववयक समवपतथ संस्र्ागत और ववधिक ढांचे की अनुपजस्र्तत में प्रचाभलत हैं; और संगत और सामर्थयकथ ारी ववधिक ढांचे के अिाव ने सेक्टरों के संरधचत ववकास और उिरदायी खेल प्रर्ाओं के संविनथ को प्रततबाधित ककया है, जिसके भलए तत्काल नीततगत हस्तक्षेप और समर्थन तंत्र की अपेक्षा है; और ऑनलाइन िन खेल का समानांतर प्रसार, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से सुगमय है और उपयोक्ता िमा के ववरुद्ि िनीय प्रत्यागम का प्रस्ताव, ववभशष्टतया युवा व्यजष्टयों और आधर्कथ रूप से अहहत समूहों के गंिीर सामाजिक, वविीय, मनोवैज्ञातनक और लोक स्वास्र्थय अपहातन का कारर् बना है; और ऐसे खेल अक्सर छलपूर् थ पररकल्पना ववभशष्टताओं, व्यसनकारी एल्गोररदम, बॉट्स और अप्रकहटत अभिकताथओं का उपयोग करते हैं, िो बाध्यकारी व्यवहार को बढ़ावा देने के दौरान जिसस े वविीय बबाथदी होती है, तनष्पक्षता, पारदभशतथ ा और उपयोक्ता संरक्षर् को दबु लथ करते हैं; और ऑनलाइन खेल प्रर्ाली का प्रस्ताव करने वाले मचं ों का अक्सर व्यापक ववज्ञापन अभियानों के माध्यम से आक्रामक रूप से ववपर्न ककया िाता है, जिसमें ख्याततप्राप्त व्यजक्त और प्रिावकारी व्यजक्त का समर्नथ सजममभलत हैं, जिससे ववशेषकर युवाओं और कमिोर समूहों के बीच उनकी पहुंच और प्रिाव पररवधितथ हो िाता है; और ऑनलाइन िन खेल सेवाओं का अपरीक्षक्षत ववस्तार वविीय कपट, िन शोिन, कर अपवंचन और कुछ मामलों में, आतंकवाद के वविपोषर् सहहत ववधिववरुद्ि कक्रयाकलापों से संसक्त ककया गया है, जिससे राष्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्र्ा और राज्य की अखंिता को संकट उत्पन्न होता है; और ऑनलाइन िन खेल के व्यजष्टयों, कुटुंबों, समाि और राष्र पर हातनकारक और नकारात्मक प्रिाव को तर्ा तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिसके अन्तगथत ऑनलाइन िन खेल के भलए प्रयुक्त इलैक्रातनक माध्यम की प्रकृतत, उपयोजित एल्गोररदम और इसमें सजममभलत राष्रीय और अंतराथष्रीय नेटवकथ िी हैं; और ऐसी अनेक सेवाएं, घरेलू ववधियों को दरककनार करते हुए, राज्य-स्तरीय ववतनयमों को दबु लथ करते हुए, अपतटीय अधिकाररताओं में प्रचाभलत होती हैं, और अततररक्त राज्य क्षेत्रातीत अधिकाररता और अंतराथज्यीय ववसंगततयों के तनबंिनों में महत्वपूर् थ प्रवतनथ चुनौततयां पेश करती हैं; और संघ सरकार के भलए लोकहहत में यह समीचीन है कक ऑनलाइन खेल सेक्टर पर वविायी सक्षमता अपने हार् में ले, जिससे लोक स्वास्र्थय, उपिोक्ता सुरक्षा, लोक नैततकता और वविीय संप्रिुता से िुडे िोणखमों का समािान करते हुए एक सुरक्षक्षत, संरधचत और नवाचार-अनुकूल डिजिटल वातावरर् का सिृ न सुतनजवचत ककया िा सके;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 191 और ऑनलाइन खेल के ववभिन्न रूपों को स्पष्ट रूप से धचत्रत्रत और वगीकृत करना और उद्योग के प्रत्येक उप सेक्टरों को समुधचत रूप से शाभसत करने के भलए एक अनुकूल ववधिक ढांचे का उपबंि करना आववयक है; िारत गर्राज्य के तछहिरवें वष थ में संसद् द्वारा तनमनभलणखत रूप में यह अधितनयभमत हो :— अध्याय 1 प्रारंभिक 1. (1) इस अधितनयम का संक्षक्षप्त नाम ऑनलाइन खेल संविनथ और ववतनयमन संक्ष क्षप्त नाम, ववस्तार और अधितनयम, 2025 है । प्रारंि । (2) इसका ववस्तार समपूर् थ िारत में होगा और यह िारत के राज्यक्षेत्र के िीतर प्रस्ताववत या िारत के राज्यक्षेत्र के बाहर से प्रचाभलत ऑनलाइन िन खेल सेवा पर िी लागू होता है । (3) यह ऐसी तारीख को प्रविृ होगा, जिसे केन्रीय सरकार, रािपत्र में अधिसूचना द्वारा, तनयत करे । 2. (1) इस अधितनयम में, िब तक कक संदि थ से अन्यर्ा अपेक्षक्षत न हो,— पर रिाषाएं । 2019 का 35 (क) "ववज्ञापन" का वही अर् थ होगा िो उपिोक्ता संरक्षर् अधितनयम, 2019 में उसका है; (ख) "प्राधिकरर्" से िारा 8 के अिीन गहित प्राधिकरर् अभिप्रेत है; (ग) "ई-खेल" से ऐसा ऑनलाइन खेल अभिप्रेत है— (i) िो बहु-खेल आयोिनों के िाग के रूप में खेला िाता है; (ii) जिसमें व्यजष्टयों या टीमों के बीच पूव थ पररिावषत तनयमों द्वारा शाभसत बहु-णखलाडी रूप वविानों में संचाभलत, संगहित प्रततस्पिी आयोिन अन्तवभथलत हैं; 2025 का 25 (iii) िो राष्रीय खेल शासन अधितनयम, 2025 के अिीन समयक् रूप से मान्यताप्राप्त और िारा 3 के अिीन रजिस्रीकृत प्राधिकरर् या अभिकरर् है; (iv) जिसमें पररर्ाम केवल शारीररक तनपुर्ता, मानभसक चपलता, सामररक सोच या णखलाडडयों के रूप में उपयोक्ताओं के अन्य समान कौशल िैसे कारकों द्वारा अविाररत होते हैं; (v) जिसमें केवल प्रततस्पिाथओं में िाग लेने या प्रशासतनक लागतों को समाववष्ट करने के प्रयोिन के भलए रजिस्रीकरर् या सहिाधगता फीस का संदाय सजममभलत हो सकेगा और णखलाडी द्वारा प्रदशनथ -आिाररत पुरस्कार िनराभश िी सजममभलत हो सकेगी; और (vi) जिसमें ककसी िी व्यजक्त द्वारा बािी, द्यूत या अन्य कोई दांव लगाना अन्तवभथलत नहीं होगा, चाहे वह व्यजक्त सहिागी हो या न हो, जिसके अंतगतथ ऐसी बािी, द्यूत या ककसी अन्य दांव से कोई िीत िी शाभमल है; (घ) "इंटरनेट" से कंप्यूटर सुवविाओं और ववद्युत चुमबकीय पारेषर् माध्यम, तर्ा संबंधित उपस्कर और सॉफ्टवेयर का संयोिन अभिप्रेत है, जिसमें कंप्यूटर192 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— नेटवकों का अन्तःसंबंिी ववववव्यापी नेटवकथ सजममभलत है िो ऐस े पारेषर् को तनयंत्रत्रत करने के भलए प्रोटोकॉल के आिार पर सूचना पारेवषत करता है; (ङ) “अधिसूचना” से रािपत्र में प्रकाभशत कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूधचत करना” पद का अर् थ तदनुसार लगाया िाएगा ; (च) “ऑनलाइन खेल” से कोई ऐसा खेल अभिप्रेत है, िो ककसी इलैक्रॉतनक या डििीटल डिवाइस पर खेला िाता है और जिसका प्रबंि और प्रचालन, इंटरनेट या इलैक्रातनक संचार को सगु म बनाने वाली ककसी अन्य प्रौद्योधगकी के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर के रूप में ककया िाता है ; (छ) “ऑनलाइन िनीय खेल” से ककसी उपयोक्ता द्वारा ककसी फीस का संदाय करके, िन िमा करके, या अन्य दांव लगाकर, िीत की आशा स े खेला िाने वाला कोई ऑनलाइन खेल अभिप्रेत है, चाहे वह खेल कौशल, संयोग या दोनों पर आिाररत हो, जिसमें िन या अन्य दांव के बदले में मौहरक और अन्य संवद्ृ धि सजममभलत होतीी है ; ककंतु इसमें कोई ई-खेल सजममभलत नहीं होगा ; (ि) “ऑनलाइन िनीय खेल सेवा” से ऑनलाइन िनीय खेल में प्रवेश करने या खेलने के भलए ककसी व्यजक्त द्वारा प्रस्ताववत की िाने वाली सेवा अभिप्रेत है ; (झ) “ऑनलाइन सामाजिक खेल” से ऐसा ऑनलाइन खेल अभिप्रेत है,— (i) जिसमें िन का दांव लगाना या अन्य दांव लगाना, या िन या अन्य दांव के बदले में मौहरक अभिलाि के रूप में िीतने की आशा से सहिाधगता अंतवभथलत नहीं होती है ; (ii) िो अभिदाय फीस या एक-बार प्रवेश फीस के संदाय के माध्यम से प्रवेश अनुज्ञात कर सकेगा, परन्त ु कक ऐसा संदाय दांव या बािी की प्रकृतत का न हो; (iii) िो केवल मनोरंिन, आमोद-प्रमोद या कौशल-ववकास के प्रयोिनों के भलए प्रस्ताववत ककया गया है ; और (iv) िो कोई ऑनलाइन िनीय खेल या ई-खेल नहीं है ; (ञ) "अन्य दांव" से िन में पररवतनथ ीय या समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसमें उिार, भसक्के, टोकन या चीिें या कोई अन्य समान वस्तु िी सजममभलत हैं, चाहे वह ककसी िी नाम स े ज्ञात हो और चाहे वह वास्तववक हो या आिासी, जिसका प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षतः सािनों से िन का संदाय करके या िाग के रूप में, या उसके संबंि में ककसी ऑनलाइन खेल का क्रय ककया िाता है ; (ट) “व् यजक् त” के अन्तगतथ तनम नभलणखत आत े हैं,— (i) कोई व् यजष् ट ; (ii) कोई हहन् द ू अवविक् त कुटुम ब ; (iii) कोई कम पनी ; (iv) कोई फम थ ; (v) व् यजक् तयों का कोई संगम या व् यजष् टयों का कोई तनकाय, चाहे वह तनगभमत हो या न हो ;vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 193 (vi) कोई राज्य ; और (vii) प्रत्येक ऐसा कृत्रत्रम ववधिक व् यजक् त, िो पूववथ ती उपखण् िों में से ककसी के अन्त गतथ नहीं आता है ; (ि) “ववहहत” से इस अधितनयम के अिीन बनाए गए तनयमों द्वारा ववहहत अभिप्रेत है ; (ि) “उपयोक्ता” स े कोई ऐसा व्यजक्त अभिप्रेत है, िो ऑनलाइन खेल में प्रवेश करता है या उसे खेलता है । (2) शब्द और पद, िो अधितनयम में प्रयुक्त हैं, ककंतु इसमें पररिावषत नहीं ककए 2000 का 21 गए हैं, ककन्तु सूचना प्रौद्योधगकी अधितनयम, 2000 और उसके अिीन बनाए गए तनयमों में पररिावषत ककए गए हैं, के वहीं अर् थ होंगे, िो उनके क्रमशः उस अधितनयम और उसके अिीन बनाए गए उक्त तनयमों में हैं । अध्याय 2 ववकास और मावयता 3. (1) केंरीय सरकार, ऐसे उपाय करेगी, िो वह ई-खेल को िारत में प्रततस्पिी खेल ई-खेल की मान्यता और के न्यायसंगत रूप में यर्ाजस्र्तत, प्राधिकरर् या अभिकरर् के सार् मान्यता देने और संविनथ । रजिस्टर करने तर्ा ई-खेल का संविथन और ववकास करने के भलए, आववयक समझे । (2) उपिारा (1) की व्यापकता पर प्रततकूल प्रिाव िाले त्रबना, ऐसे उपायों में तनमनभलणखत सजममभलत हो सकेंगे,— (क) ई-खेल आयोिनों के आयोिन और संचालन के भलए मागदथ शकथ भसद्िांत और मानक तैयार करना ; (ख) ई-खेल के अभिविनथ के भलए समवपतथ प्रभशक्षर् अकादभमयों, अनुसंिान केंरों और अन्य संस्र्ाओं की स्र्ापना ; (ग) नवाचार को प्रोत्साहहत करने और ई-खेल प्रौद्योधगकी प्लेटफॉम थ सजृित करन े हेतु नए उद्यमों की स्र्ापना के भलए प्रोत्साहन योिनाओं, िागरूकता अभियानों और लोक संपकथ कायक्रथ मों की पुरःस्र्ापना ; (घ) व्यापक खेल नीतत पहलों के अंतगथत ई-खेलों के एकीकरर् के भलए राज्य सरकारों और मान्यता प्राप्त खेल संघों के सार् समन्वय ; और (ङ) ऐस े अन्य उपाय, िो सक्े टर को बढ़ावा देने के भलए आववयक हों, िो ववहहत ककए िाएं । 4. (1) केंरीय सरकार, यर्ाजस्र्तत, प्राधिकरर् या अभिकरर् के सार् ऑनलाइन ऑनलाइन सामाजिक सामाजिक खेलों को मान्यता देने, वगीकृत करने और रजिस्टर करने के भलए उपाय खेलों की करेगी िो आववयक समझे िाएं और मनोरंिन तर्ा शैक्षणर्क प्रयोिनों के भलए मान्यता और ऑनलाइन सामाजिक खेल के ववकास और उपलब्िता को सकु र बनाएगी । ववकास । (2) उपिारा (1) की व्यापकता पर प्रततकूल प्रिाव िाले त्रबना, ऐसे उपायों में तनमनभलणखत सजममभलत हो सकेंग,े— (क) ऑनलाइन सामाजिक खेल के रजिस्रीकरर् हेतु तंत्र का सिृ न ; (ख) ऑनलाइन सामाजिक खेल के ववकास और ववतरर् में सहायता के भलए प्लेटफॉम थ या कायक्रथ मों का सिृ न ; (ग) सुरक्षक्षत और आय-ु समुधचत सामाजिक खेल अन्तवस्थ त ु तक िनता की194 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— पहुंच बढ़ाने के उद्देवयों से पहलों का समर्नथ ; (घ) मनोरंिन, कौशल-ववकास और डिजिटल साक्षरता के भलए सामाजिक खेलों के सकारात्मक उपयोग को उिागर करने के भलए िागरूकता कायक्रथ म चलाना ; (ङ) व्यापक डिजिटल िुडाव रर्नीततयों के िाग के रूप में सामाजिक खेल के संविनथ के भलए राज्य सरकारों और शैक्षणर्क या मनोरंिक संस्र्ाओं के सार् समन्वय करना ; और (च) ऐसे अन्य उपाय, िो सेक्टर को बढ़ावा देने के भलए आववयक हों, िो ववहहत ककए िाएं । अध्याय 3 प्रनतिेर् ऑनलाइन 5. कोई व्यजक्त, ऑनलाइन िनीय खेल और ऑनलाइन िनीय खेल सेवा का िनीय खेल प्रस्ताव नहीं करेगा, उसमें सहायता नहीं देगा, दष्ु प्रेरर् नहीं करेगा, उस े उत्प्रेररत नहीं और ऑनलाइन िनीय खेल करेगा या अन्यर्ा इसमें संभलप्त नहीं होगा या उन्हें प्रस्ताववत करने में उसका नहीं सेवा का लगेगा । प्रततषेि । ऑनलाइन 6. कोई व्यजक्त, ककसी मीडिया में, जिसमें संचार के इलैक्रातनक सािन सजममभलत िनीय खेल स े हैं, ऐसा कोई ववज्ञापन नहीं बनाएगा, नहीं बनवाएगा, बनवाने में सहायता नहीं करेगा, संबंधित दष्ु प्रेरर् नहीं करेगा, उत्प्रेररत नहीं करेगा या अन्यर्ा बनाने में या बनवाने में शाभमल नहीं ववज्ञापन का प्रततषेि । होगा, िो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ककसी व्यजक्त को, कोई ऑनलाइन िनीय खेल खेलने या ऑनलाइन िनीय खेल को संवधिथत करने वाले ककसी कक्रयाकलाप में आसक्त होने के भलए, बढ़ावा देता हो या उत्प्रेररत करता हो । तनधि के 7. कोई िी बकैं , वविीय संस्र्ा, या तनधियों के प्राधिकार या वविीय संव्यवहारों को अन्तरर् का सुकर बनाने वाला कोई अन्य व्यजक्त, ककसी ऑनलाइन िनीय खेल सेवा के भलए संदाय प्रततषेि । करने हेतु तनधियों के प्राधिकार या ककसी संव्यवहार के काम में नहीं लगेगा, अनुमतत नहीं देगा, सहायता नहीं करेगा, दष्ु प्रेरर् नहीं करेगा, उत्प्रेररत नहीं करेगा या अन्यर्ा सुकर नहीं बनाएगा । अध्याय 4 ऑनलाइन खेल प्राधर्करि प्राधिकरर् की 8. (1) केंरीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक अध्यक्ष और ऐसी संख्या में अन्य स्र्ापना । सदस्यों से भमलकर बनने वाले एक प्राधिकरर् का गिन कर सकेगी, या इस अधितनयम के अिीन ककसी िी काय थ के तनष्पादन में सहायता के भलए ककसी ववद्यमान प्राधिकरर् या प्राधिकरर्ों या ककसी अभिकरर् को पदाभिहहत कर सकेगी । (2) केंरीय सरकार, यर्ाजस्र्तत, प्राधिकरर् या अभिकरर् में तनमनभलणखत सिी या कोई शजक्तयां तनहहत कर सकेगी, अर्ाथत ् :— (क) ऑनलाइन खेल का प्रस्ताव करने वाले ककसी व्यजक्त से आवेदन प्राप्त होने पर या स्वप्रेरर्ा के आिार पर, ऐसी िांच के पवचात,् िो वह उधचत समझे, यह अविाररत करना कक क्या कोई ववभशष्ट ऑनलाइन खेल, ऑनलाइन िनीय खेल या अन्यर्ा है ; (ख) ऑनलाइन खेलों को ऐसी रीतत में, िो ववहहत की िाए, मान्यता देना, वगीकृत करना और रजिस्टर करना ; औरvuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 195 (ग) ऐसी अन्य शजक्तयां और कृत्य, िो ववहहत ककए िाएं । (3) ककसी ऑनलाइन खेल का प्रस्ताव, आयोिन या उस े सकु र बनाने वाला प्रत्येक व्यजक्त, केन्रीय सरकार या प्राधिकरर् या अभिकरर् द्वारा, इस अधितनयम के अिीन उनके कृत्यों के तनवहथ न में िारी ककए गए तनदेशों, आदेशों, मागदथ शकथ भसद्िांतों या व्यवहार संहहता का अनपु ालन करेगा । (4) केन्रीय सरकार तनमनभलणखत ववहहत कर सकेगी, अर्ाथत ् :— (क) संरचना, तर्ा अध्यक्ष और सदस्यों की तनयुजक्त के भलए अहथताएं ; (ख) उन्हें संदेय वेतन, ििे और उनकी पदावधि; (ग) तनयुजक्त के भलए और अध्यक्ष तर्ा सदस्यों के रूप में बने रहने के भलए तनहथरता; (घ) सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और ररजक्त का िरा िाना; (ङ) प्राधिकरर् की कायवथ ाहहयां; (च) प्राधिकरर् के अधिकारी और कमचथ ारी; (छ) अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की िाने वाली शजक्तयां; (ि) ऑनलाइन खेलों स े संबंधित पररवादों और भशकायतों का तनपटान जिसके अंतगतथ िांच की रीतत िी आती है; और (झ) इस अधितनयम के उद्देवय को आगे बढ़ाने के भलए कोई अन्य ववषय । (5) यर्ाजस्र्तत, प्राधिकरर् या अभिकरर् ऑनलाइन खेलों से संबंधित या तो भलणखत में या इलैक्रातनक ढंग से अग्रेवषत ऐसे पररवादों पर प्रततकक्रया दे सकेगा, िो उपयोक्ताओं के हहतों के प्रततकूल हैं। अध्याय 5 अपरार् और शाजस्तयां 9. (1) कोई व्यजक्त, िो िारा 5 के उल्लंघन में ऑनलाइन िनीय खेल सेवा का उल्लंघन के भलए शाजस्त। प्रस्ताव करता है, तो वह ऐस े कारवास स े जिसकी अवधि तीन वष थ तक की हो सकेगी या िुमाथने से, िो एक करोड रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंिनीय होगा । (2) कोई व्यजक्त, िो िारा 6 के उल्लंघन में ककसी मीडिया में ववज्ञापन करता है या ववज्ञापन ककया िाना काररत करता है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दो वष थ तक की हो सकेगी या िुमाथने से, िो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंिनीय होगा । (3) कोई व्यजक्त, िो िारा 7 के उल्लंघन में तनधियों के ककसी सव्ं यवहार या प्राधिकरर् में संभलप्त रहता है, तो वह ऐसे कारवास से जिसकी अवधि तीन वष थ तक की हो सकेगी या िुमाथने से, िो एक करोड रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंिनीय होगा । (4) यहद उपिारा (1) या उपिारा (3) के अिीन ककसी अपराि के भलए दोषभसद्ि कोई व्यजक्त, उसी उपबंि के अिीन ककसी अपराि के भलए कफर स े दोषभसद्ि ककया िाता है, तो वह दसू रे और प्रत्येक पवचातवती अपराि के भलए ऐस े कारवास से, जिसकी अवधि तीन वष थ स े कम नहीं होगी ककन्तु िो पांच वष थ तक हो सकेगी और ऐस े िुमाथने का िी दायी होगा, िो एक करोड रुपए से कम नहीं होगा ककन्तु िो दो करोड रुपए तक196 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— हो सकेगा, दंिनीय होगा । (5) यहद उपिारा (2) के अिीन ककसी अपराि के भलए दोषभसद्ि कोई व्यजक्त, उसी उपबंि के अिीन ककसी अपराि के भलए कफर से दोषभसद्ि ककया िाता है, तो वह दसू रे और प्रत्येक पवचातवती अपराि के भलए ऐसे कारवास से, जिसकी अवधि दो वष थ स े कम नहीं होगी ककन्तु िो तीन वष थ तक हो सकेगी और ऐसे िुमाथने का िी दायी होगा, िो पचास लाख रुपए से कम नहीं होगा ककन्तु िो एक करोड रुपए तक हो सकेगा, दंिनीय होगा । अपरािों का 10. िारतीय नागररक सुरक्षा संहहता 2023 में अंतववष्थ ट ककसी बात के होते हुए 2023 का 46 संज्ञान। िी, िारा 5 और िारा 7 के अिीन अपराि संज्ञेय और अिमानतीय होंगे । कंपतनयों द्वारा 11. (1) िहां कोई अपराि ककसी कंपनी द्वारा ककया गया है, प्रत्येक व्यजक्त, िो अपराि। अपराि के ककए िाने के समय कंपनी के कारबार के उस िाग के संचालन के भलए, कंपनी का िारसािक और उसके प्रतत उिरदायी र्ा और सार् ही वह कंपनी िी, तद्नुसार अपने ववरुद्ि कायवथ ाही ककए िाने और दंडित ककए िाने के दायी होंगे । (2) उपिारा (1) में अन्तववष्थ ट कोई िी बात, इस अधितनयम के अिीन ककसी ऐसे व्यजक्त को उसके ववरुद्ि कारथवाई ककए िाने और तद्नुसार दंडित ककए िाने का दायी नहीं बनाएगी, यहद वह सात्रबत कर देता है कक अपराि उसकी िानकारी के त्रबना ककया गया र्ा या उसने ऐसे अपराि के ककए िाने के तनवारर् के भलए सिी समयक् तत्परता बरती र्ीं । (3) उपिारा 1 में अन्तववष्थ ट ककसी बाते के होते हुए िी, िहां कोई अपराि इस अधितनयम के अिीन ककसी कंपनी द्वारा ककया गया है और यह सात्रबत हो िाता है कक वह अपराि कंपनी के ककसी तनदेशक, प्रबंिक, सधचव या अन्य अधिकारी की सहमतत या मौनानुकूलता से ककया गया है या उस अपराि का ककया िाना उसकी ककसी उपेक्षा के कारर् माना िा सकता है, वहां ऐसा तनदेशक, प्रबंिक, सधचव या अन्य अधिकारी अपराि का दोषी समझा िाएगा और तद्नुसार अपने ववरुद्ि कायवथ ाही ककए िाने और दंडित ककए िाने का दायी होगा : परंतु इस उपिारा की कोई िी बात, ककसी कंपनी के स्वतंत्र तनदेशक या ककसी गैर- कायकथ ारी तनदेशक को, िो वास्तववक ववतनवचय करने में शाभमल नहीं है, ऐस े अपराि के भलए दायी नहीं िहराएगी। स्पष्टीकरि—इस िारा के प्रयोिनों के भलए, पद— (क) “कंपनी” से कोई तनगभमत तनकाय अभिप्रेत है और जिसके अंतगतथ तनमनभलणखत िी हैं— (i) कोई फम;थ और (ii) व्यजक्तयों का कोई संगम या व्यजष्टयों का कोई तनकाय चाहे तनगभमत हो या नहीं; और (ख) “तनदेशक” से— (i) ककसी फम थ के संबंि में उस फम थ का िागीदार अभिप्रेत है; (ii) व्यजक्तयों के ककसी संगम या व्यजष्टयों के ककसी तनकाय के संबंि में इसके कायों को तनयंत्रर् करने वाला उसका कोई सदस्य अभिप्रेत है।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 197 12. (1) कोई व्यजक्त, िो िारा 8 की उपिारा (3) के अिीन केंरीय सरकार या ककसी अन्य व्यजक्त द्वारा प्राधिकरर् या अभिकरर् द्वारा िारी ककए गए ककसी तनदेश या आदेश का अनुपालन अननुपालन। करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी शाजस्त के भलए दायी होगा, िो दस लाख रुपए तक हो सकेगी या जिसमें रजिस्रीकरर् का तनलंबन या रद्दकरर् और ऐसे खेलों को, ऐसी अवधि के भलए, िो केन्रीय सरकार या प्राधिकरर् द्वारा अविाररत की िाए, प्रस्ताव करने से, सुकर बनाने से और संविनथ करने से प्रततषेि िी सजममभलत हो सकेगा । (2) सुनवाई का अवसर हदए त्रबना उपिारा (1) के अिीन कोई कारथवाई नहीं की िाएगी। अध्याय 6 प्रकीि ध 13. प्रत्येक व्यजक्त ऑनलाइन िनीय खेल सेवाओं के संबंि में केन्रीय सरकार केन्रीय सरकार के तनदेश का द्वारा िारी ककए गए ककसी तनदेश का अनुपालन करेगा। अनुपालन। 14. िारा 5, िारा 6 और िारा 7 के उपबंिों का अनुपालन करने में असफलता की ऑनलाइन िनीय खेल 2000 का 21 दशा में, इस अधितनयम में या सूचना प्रौद्योधगकी अधितनयम, 2000 की िारा 69क में सेवा का अन्तववष्थ ट ककसी बात के होते हुए िी, ऑनलाइन िनीय खेल सेवा के संबंि में ककसी अवरुद्ि ककया कंप्यूटर संसािन में सजृित, प्रवे षत, प्राप्त या होस्ट की गई कोई िानकारी ऐसी रीतत में, िाना। िो उस अधितनयम में उपबंधित की िाए, िनता द्वारा पहुंच के भलए अवरुद्ि ककए िाने के भलए दायी होगी । 15. इस अधितनयम में या तत्समय प्रविृ ककसी अन्य ववधि में अन्तववष्थ ट ककसी अपरािों का अन्वेषर् करने बात के होते हुए िी, केन्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा केन्रीय सरकार, प्राधिकरर् या की शजक्त। राज्य सरकार के ककसी अधिकारी या अधिकाररयों के वग थ को इस अधितनयम के अिीन अपरािों के संबंि में अन्वेषर् करने की शजक्तयों का प्रयोग करने के भलए प्राधिकृत कर सकेगी। 2023 का 46 16. (1) िारतीय नागररक सुरक्षा संहहता, 2023 में अन्तववष्थ ट ककसी बात के होते समपवि की तलाशी और हुए िी, िारा 15 के अिीन प्राधिकृत कोई अधिकारी चाहे तो िौततक रूप से या डिजिटल अभिग्रहर्। रूप से, ककसी स्र्ान में प्रवेश कर सकेगा और उसमें भमल े ककसी व्यजक्त की, जिस पर इस अधितनयम के अिीन ककए गए या ककए िा रहे या ककए िाने वाले ककसी अपराि का युजक्तयुक्त रूप से संहदग्घ है, त्रबना वारंट के तलाशी ले सकेगा और उसे धगरफ्तार कर सकेगा। (2) िहां कोई व्यजक्त, उपिारा (1) में यर्ातनहदथष्ट ककसी पुभलस अधिकारी स े भिन्न ककसी अधिकारी द्वारा उपिारा (1) के अिीन धगरफ्तार ककया गया है, वहां ऐसा अधिकारी त्रबना अनाववयक ववलंब के धगरफ्तार ककए गए व्यजक्त को मामल े की अधिकाररता रखने वाले मजिस्रेट के समक्ष या पुभलस र्ाने के िारसािक अधिकारी के समक्ष ले िाएगा या िेिेगा। 2023 का 46 (3) िारतीय नागररक सुरक्षा संहहता, 2023 के उपबंि, इस िारा के उपबंिों के अिीन रहते हुए, इस िारा के अिीन ककए गए ककसी िी प्रवेश, तलाशी या धगरफ्तारी के संबंि में, िहां तक हो सके, लागू होंगे । स्पष्टीकरि—इस िारा के प्रयोिनों के भलए “ककसी स्र्ान” के अंतगतथ कोई पररसर, िवन, यान, कंप्यूटर संसािन, आिासी डिजिटल स्र्ान, इलैक्रातनक अभिलेख या इलैक्रातनक िंिारर् युजक्त िी आती है और अधिकारी, यहद आववयक हो, ककसी िी198 Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k [Hkkx 2— पहुंच तनयंत्रर् या सुरक्षा संकेत शब्द को अध्यारोही करके, िहां उसका ऐसा सुरक्षा संकेत शब्द उपलब्ि नहीं है, ऐस े कंप्यूटर संसािन, आिासी डिजिटल स्र्ान, इलैक्रातनक अभिलेख या इलैक्रातनक िंिारर् युजक्त तक पहुंच प्राप्त कर सकता है । सद्िावपूवकथ 17. इस अधितनयम या तद्िीन बनाए गए तनयमों के अिीन सद्िावपूवकथ की गई की गई कारथवाई या ककए िाने के भलए आशतयत ककसी बात के भलए कोई िी वाद, अभियोिन या अन्य के भलए ववधिक कायवथ ाहहयां केन्रीय सरकार या प्राधिकरर् या केन्रीय सरकार के ककसी अधिकारी संरक्षर्। या प्राधिकरर् के ककसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कमथचारी के ववरुद्ि नहीं होगी । ककसी अन्य 18. इस अधितनयम के उपबंि, तत्समय प्रविृ ककसी अन्य ववधि के उपबंिों के ववधि का अततररक्त होंगे और न कक उनके अल्पीकरर् में तर्ा इस अधितनयम की ककसी अन्य अल्पीकरर् न अधितनयम से असंगतता की दशा में, इस अधितनयम के उपबंि, ऐसी असंगतता के करने वाले कृत्य। ववस्तार तक, ऐसे ककसी अधितनयम पर अध्यारोही प्रिाव रखेंगे । केन्रीय सरकार 19. (1) केन्रीय सरकार, इस अधितनयम के उपबंिों को कायाथजन्वत करने के भलए की तनयम अधिसूचना द्वारा, तनयम बना सकेगी । बनाने की शजक्त। (2) पूवगथ ामी शजक्तयों की व्यापकता पर प्रततकूल पर प्रिाव िाले त्रबना, ऐसे तनयम तनमनभलणखत सिी या ककन्हीं ववषयों के भलए उपबंि कर सकेंगे, अर्ाथत ् :— (क) ऐस े अन्य उपाय, िो िारा 3 की उपिारा (2) के खंि (ङ) के अिीन ई- खेलों से संबंधित सेक्टर का सवं िनथ करने के भलए आववयक हों; (ख) ऐसे अन्य उपाय, िो िारा 4 की उपिारा (2) के खंि (च) के अिीन ऑनलाइन सामाजिक खेलों से संबंधित सेक्टर का संविथन करन े के भलए आववयक हों; (ग) िारा 8 की उपिारा (2) के खंि (ख) के अिीन ऑनलाइन खेलों को मान्यता देने, प्रवगीकरर् करने और रजिस्टर करने की रीतत; (घ) िारा 8 की उपिारा (2) के खंि (ग) के अिीन प्राधिकरर् या अभिकरर् की शजक्तयों से संबंधित ऐसी अन्य शजक्तयां और कृत्य; (ङ) कोई अन्य मामला, िो तनयमों द्वारा ववहहत ककया िाना अपेक्षक्षत है या ववहहत ककया िा सकेगा या जिसके संबंि में उपबंि बनाए िाने है या बनाए िा सकेंगे। (3) केन्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक तनयम, बनाए िाने के पवचात,् यर्ाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, िब वह सत्र में हो, कुल तीस हदन की अवधि के भलए रखा िाएगा, यह अवधि एक सत्र में अर्वा दो या अधिक आनुक्रभमक सत्रों में पूरी हो सकेंगी, और यहद उस सत्र के या पूवोक्त आनुक्रभमक सत्रों के िीक बाद के सत्र के अवसान से पूव,थ दोनों सदन उस तनयम में कोई पररवतनथ करने के भलए सहमत हो िाएं या दोनों सदन सहमत हो िाएं कक वह तनयम नहीं बनाया िाना चाहहए तत्पवचात ् वह ऐसे पररवतततथ रूप में ही प्रिावी होगा या तनष्प्रिाव हो िाएगा, ककन्तु इस प्रकार उस तनयम के ऐसे पररवतततथ या तनष्प्रिावी होने से उसके अिीन पहले की गई ककसी बात की ववधिमान्यता पर प्रततकूल प्रिाव नहीं पडेगा । कहिनाईयों को 20. (1) यहद, इस अधितनयम के ककन्हीं उपबंिों को प्रिावी करने में कोई कहिनाई दरू करने की उत्पन्न होती है, तो केन्रीय सरकार कहिनाईयों को दरू करने के भलए, रािपत्र में शजक्त। प्रकाभशत आदेश द्वारा, िो इस अधितनयम के उपबंिों से असंगत न हो, ऐसे उपबंि कर सकेगी, िो आववयक या समीचीन हों ।vuqHkkx 1d] Hkkjr dk jkti= vlk/kkj.k 199 (2) उपिारा (1) के अिीन कोई आदेश, इस अधितनयम के प्रारंि की तारीख से दो वष थ की अवधि की समाजप्त के पवचात,् नहीं ककया िाएगा । (3) इस िारा के अिीन ककया गया प्रत्येक आदेश, इसे बनाए िाने के पवचात ् यर्ाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा िाएगा । __________ िॉ . रािीव मणि, सधचव, िारत सरकार । UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054. MGIPMRND—294 GI(S4)—17.06.2026.

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