## Policy Analysis Report: Lakshadweep Right to Public Services Regulation, 2022 (Hindi Translation)
**1. Executive Summary:**
This report analyzes the provided text pertaining to the publication of the Hindi translation of the Lakshadweep Right to Public Services Regulation, 2022. The core purpose of the document is to publish the authoritative Hindi text of the Regulation under the authority of the President, as mandated by the Official Languages Act, 1963. Key findings indicate that the policy aims to provide citizens of Lakshadweep with a framework for accessing public services efficiently, with an emphasis on accountability and transparency. The document also includes various definitions and procedures related to the provision of public services.
**2. Introduction:**
This report aims to provide a comprehensive overview of the Lakshadweep Right to Public Services Regulation, 2022, based solely on the provided policy text. It examines the policy's objectives, key provisions, affected parties, and likely implementation aspects to inform the affected industry and stakeholders.
**3. Policy Overview:**
* This is a new policy: The Lakshadweep Right to Public Services Regulation, 2022.
* **Core Objective(s):** The core objective is to establish a framework for the right to public services in Lakshadweep. This includes defining public services, designating authorities, establishing timelines for service delivery, and providing mechanisms for redressal in case of default. The publication of the Hindi translation indicates an effort to make the policy accessible to a wider audience.
**4. Background and Rationale:**
* **New Policy Rationale:** The policy likely addresses the need to improve the efficiency, transparency, and accountability of public service delivery in Lakshadweep. The regulations aim to empower citizens by providing them with a legal right to access specified public services within stipulated timeframes. The existence of grievance redressal mechanisms within the text suggests prior issues in effective public service delivery.
**5. Key Provisions / Changes:**
As this is a new policy, the following are the main components and rules mandated:
* **Definitions:** The text provides definitions for key terms such as "prescribed," "right to service," "service," and "State Government." These definitions provide clarity and ensure consistent interpretation of the policy.
* **Designated Officers and Appellate Authorities:** The policy mentions the designation of officers responsible for providing public services and appellate authorities to handle grievances related to service delivery.
* **Time Limits:** It appears there are time limits prescribed for the delivery of public services, although specific durations are not enumerated in this text.
* **Penalty and Redressal:** Sections of the text refer to penalties for failure to provide services within the stipulated time and mechanisms for appealing decisions.
* **Other Regulations:** The document references other relevant legislation, including the Indian Penal Code (1860), the Indian Evidence Act (1872), the General Clauses Act (1897), the Code of Criminal Procedure (1973), and the Information Technology Act (2000).
**6. Target Audience and Stakeholders:**
The primary target audience includes:
* Citizens of Lakshadweep who are entitled to receive public services.
* Government departments and agencies responsible for providing public services.
* Designated officers and appellate authorities involved in the implementation of the policy.
* Industry/businesses that interact with government services in Lakshadweep.
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agency/Bodies:** The "Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Official Languages Wing" is responsible for publishing the authoritative Hindi translation. The specific departments and agencies responsible for providing public services are not explicitly listed but are implied to exist.
* **Timelines/Procedures:** While the text does not specify exact timelines for service delivery, it mentions that time limits are prescribed, indicating that such timelines exist within the full regulation. The text also details procedures for appeals related to non-delivery of public services. The designated officer will likely be the first point of contact, with appellate authorities handling escalated grievances.
* The "Dte. of Printing at Government of India Press" and the "Controller of Publications, Delhi" are responsible for the publication and distribution of the Gazette of India.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The likely intended outcomes of this policy, based on the text, include:
* Improved accessibility and efficiency of public service delivery in Lakshadweep.
* Enhanced accountability of government departments and agencies.
* Increased citizen satisfaction with public services.
* Reduced corruption and delays in service delivery.
* Greater transparency in government operations.
* Empowerment of citizens through legal rights to access public services.
**9. Conclusion:**
The Lakshadweep Right to Public Services Regulation, 2022, aims to establish a framework for ensuring the timely and efficient delivery of public services to the citizens of Lakshadweep. The publication of its authoritative Hindi translation is a significant step towards making the policy accessible to a wider audience. This policy is expected to improve governance and empower citizens by providing them with a legal right to access public services. The effective implementation of this regulation will likely depend on clear communication of service standards, efficient grievance redressal mechanisms, and robust monitoring of service delivery performance. The availability of the Hindi translation is a crucial aspect of ensuring that citizens are aware of their rights and can effectively utilize the provisions of this regulation.
Key Entities Referenced
Lakshadweep: A union territory of India.
Lakshadweep Right to Public Services Regulation, 2022: A regulation concerning right to public services in Lakshadweep, published in 2022.
President: The President of India, in whose authority the translation is published.
Official Languages Act, 1963: An act of the Parliament of India concerning the official languages of the Union.
Ministry of Law and Justice: A ministry of the Government of India.
Legislative Department: A department under the Ministry of Law and Justice.
Official Languages Wing: A wing under the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice.
New Delhi: The capital of India, location of the Ministry of Law and Justice.
Hindi: One of the official languages of India, the translation of the regulation is published in this language.
Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064: The location where the document was printed and uploaded.
Controller of Publications, Delhi-110054: The publisher of the document.
Indian Penal Code, 1860: The main criminal code of India.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240402
xxxGIDHxxx
CG-DL-E-18112022-240402
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—अनभु ाग 3क
PART II—Section 3A
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 1] नई दिल्ली, िुक्रिार, निम्ब र 18, 2022/कार्तकि 27, 1944 [खण्ड. XLV
No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944 [Vol. XLV
जिजध और न्याय मत्रं ालय
(जिधायी जिभाग)
रािभाषा खण्ड
नई दिल्ली, 16 निम् बर, 2022
दि लक्षद्वीप (राइट टु पजललक सर्ििसेि) रेगुलेिन, 2022 का जिन्िी अनुिाि, राष्ट्रपजत के प्राजधकार से, प्रकाजित दकया िाता िै
और रािभाषा अजधजनयम, 1963 (1963 का 19 ) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, यि जिन्िी में उसका प्राजधकृत
पाठ समझा िाएगा :—
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
OFFICIAL LANGUAGES WING
New Delhi, the 16th November, 2022
The translation in Hindi of the Lakshadweep (Right to Public Services) Regulation, 2022 is hereby published
under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b)
of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—
7689 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3A]
गिृ मंत्रालय
लक्षद्वीप (लोक सिे ाओं का अजधकार)
जिजनयम, 2022
(2022 का जिजनयम सखं याकं 2)
भारत गणराज्य के जतित्तरिें िषि म ें राष्ट्रपजत द्वारा प्रखयाजपत ।
लक्षद्वीप सघं राज्यक्षत्रे म ेंपात्र व्यजियों को लोक सिे ाओं के यथासमय
पररिान दकए िान े का उपबधं करन े िते ु प्रत्यके लोक प्राजधकारी
पर बाध्यता अजधकजथत करन ेके जलए और व्यजतक्रम के
और तत्सबं द्ध या उसस े आनषु जं गक जिषय के मामलों
म ेंजिकायत जनिारण तंत्र के जलए
जिजनयम
राष्ट्रपजत, संजिधान के अनुच्छेि 240 द्वारा प्रित्त िजियों (च) "पात्र व् यज त" से ऐसा व् यज त अजभप्रेत ि ै िो
का प्रयोग करते हुए, उनके द्वारा बनाए गए जनम्नजलजखत धारा 4 के अधीन अजधसजू चत सेिाऍं अजभप्राप्त करने के
जिजनयम को प्रखयाजपत करती ि,ैं अथाित्:— जलए पात्र ि;ै
अध्य ाय 1 (छ) "जिकायत जनिारण अजधकारी" से धारा 6 की
प्रारंजभक उपधारा (1) के अधीन उसी िैजसयत से नामजनर्ििष्ट
जिकायत जनिारण अजधकारी अजभप्रेत ि ै;
1. सजं क्षप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस जिजनयम का
संजक्षप्त नाम लक्षद्वीप (लोक सेिाओं का अजधकार) जिजनयम, (ि) "सिस्ट् य" से धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन
2022 िै। संघ राज्य क्षेत्र अपील प्राजधकारी के सिस्ट् य के रूप में
जनयुत व् यज त अजभप्रेत ि ै;
(2) यि उस तारीख को प्रिृत्त िोगा, िो प्रिासक,
रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, जनयत करे; और इस जिजनयम के (झ) "अजधसूचना" से रािपत्र में प्रकाजित अजधसूचना
जिजभन्न उपबंधों के जलए जभन् न-जभन् न तारीखें जनयत की िा अजभप्रेत ि ै और तद्नुसार "अजधसूजचत करना" या
सकेंगी । "अजधसूजचत" पि का अथि लगाया िाएगा ;
2. पररभाषाएं—इस जिजनयम में, िब तक दक संिभि से (ञ) "जिजित" से धारा 29 के अधीन प्रिासक द्वारा
अन्यथा अपेजक्षत न िो— बनाए गए जनयमों द्वारा जिजित अजभप्रेत ि ै;
(क) "प्रिासक" से संजिधान के अनुच्छेि 239 के (ट) "लोक प्राजधकरण" से सरकार का कोई प्राजधकरण
अधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयुि लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र का या जनकाय या संस्ट्था अजभप्रेत ि ै जिसे जनम् नजलजखत
प्रिासक अजभप्रेत ि;ै द्वारा स्ट्थाजपत या गरठत दकया गया ि–ै
(ख) "अपील प्राजधकरण" से धारा 12 की उपधारा (i) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में संजिधान द्वारा या
(1) के अधीन गरठत संघ राज्य क्षेत्र अपील प्राजधकरण उसके अधीन ;
अजभप्रेत ि;ै (ii) संसि ् द्वारा बनाए गए दकसी अन् य जिजध
(ग) "पररिाि" से धारा 4 में यथा अजधसूजचत सेिाऍं द्वारा ;
प्रजतिान करने में या लोक प्राजधकारी के कामकाि में (iii) प्रिासक द्वारा िारी अजधसूचना या आिेि
दकसी जिफलता से संबंजधत या उद्भूत िोने िाली दकसी द्वारा और इसमें जनम् नजलजखत भी िाजमल िोंग,े —
जिकायत के संबंध में एक पात्र व् यज त द्वारा दकया गया (क) प्रिासक द्वारा उपललध कराई िाने
पररिाि अजभप्रेत ि ै ककंतु जिसके अंतगित लोक सेिक के िाली जनजध द्वारा स्ट् िाजमत् ि िाली, जनयंजत्रत या
सेिा मामले से संबंजधत जिकायत निीं िै चािे िि सारभूत रूप से जित्तपोजषत जनकाय ;
सेिारत िो या सेिाजनिृत्त ;
(ख) प्रिासक द्वारा उपबंजधत जनजधयों
(घ) "नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी" से धारा 9 की उपधारा द्वारा प्रत् यक्षत: या अप्रत् यक्षत: सारभूत रूप से
(1) के अधीन लोक प्राजधकारी द्वारा नामजनर्ििष्ट जित्तपोजषत गैर सरकारी संगठन;
अजधकारी अजभप्रेत ि;ै
(ग) संजिधान के अनुच् छेि 12 के अधीन
(ड.) "नामजनर्ििष्ट अजधकारी" से ऐसा अजधकारी यथा पररभाजषत "राज्य " के एक माध्य म के रूप
अजभप्रेत ि ै जिसका नाम सेिा के प्रजतिान के जलए धारा में अपनी क्षमता में कोई संगठन या जनकाय
5 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाजित दकया गया ि ै;[भाग II—अनुभाग 3क] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
कापोरेट और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षत्रे में लोक व्यजियों से दकसी पररिाि का जनिारण दकया िाता िै, प्रत्येक
उपयोजगता की सेिाऍं प्रजतिान; लोक प्राजधकारी उतने अजधकाररयों को, जितने आिश्यक िो
(घ) कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का नामजनर्ििष्ट करेगी :
18) की धारा 2 के खंड (45) के अधीन परंतु यि दक इस प्रकार नामजनर्ििष्ट जिकायत जनिारण
यथापररभाजषत कोई सरकारी कंपनी जिसका अजधकारी उस स्ट्तर का अजधकारी िोगा, िो जिजित दकया
कोई पजल लक सै टर उपक्रम ि;ै िाए ।
(ङ) कोई अन् य कंपनी िो दकसी केन् रीय (2) प्रत्येक लोक प्राजधकारी, अपने कायािलय या अपनी
अजधजनयम या राज्य अजधजनयम या समय समय िेबसाइट या ग्रािक सेिा केंर या सिायता डेस्ट्क या िन सेिा
पर प्रिृत्त दकसी जिजध के अधीन अनुज्ञजप्त या केंर और जिक्रय केंर पर, यदि कोई िो, और जिकायत जनिारण
प्राजधकार के अधीन अजधरोजपत बाध्य ता के अजधकारी के कायािलय, जिकायत जनिारण अजधकारी का नाम,
अनुसरण में संघ राज्य क्षेत्र को माल प्रिाय करती उसका पता और टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता, फैजसमाइल नंबर
ि ैया सेिाएं िेती ि ै; और उससे संपकि करने का अन्य साधन, यदि कोई िो, प्रिर्िित
(iv) संघ राज्य क्षेत्र और दकसी जनिी इकाई करेगा।
अथाित् लोक जनिी भागीिारी या अन् यथा के बीच (3) प्रत्येक लोक प्राजधकारी ऐसे क्षेत्रों के जलए उपधारा
दकए गए करार या ज्ञापन द्वारा; (1) के अधीन इतनी संखया में जिकायत जनिारण अजधकारी
(ठ) "सेिा" से दकसी लोक प्राजधकारी द्वारा उपललध नामजनर्ििष्ट करेगा, जितनी िि आिश्यक समझ,े जिससे
कराए िाने िाले या प्रजतिान दकए िाने िाले सभी माल जिकायत जनिारण अजधकारी आसानी से सुलभ िो और िनता
और सेिाएं जिसके अंतगित कृत्य, बाध्य ताऍं, की जिकायत के जनिारण के जलए उपललध िो।
उत् तरिाजयत् ि या कतिव् य भी िै, अजभप्रेत ि ै; (4) ििां पररिािी जलजखत में पररिाि करने में असमथि
(ड) "संघ राज्य क्षेत्र" से लक्ष् यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ि ै ििाँ जिकायत जनिारण अजधकारी मौजखक रूप से अनुरोध
अजभप्रेत ि।ै करने िाले व्यजि को, उसे लेखबद्ध करने के जलए, सभी उजचत
सिायता प्रिान करेगा।
अध्याय 2
7. जिकायत की उसकी रसीि द्वारा अजभस्ट्ि ीकृजत—
सिे ाओं के पररिान का अजधकार
जिकायत जनिारण अजधकारी, पररिाि की प्राजप्त से तीन काय ि
3. सिे ाओं का अजधकार—इस जिजनयम के उपबंधों के
दििसों के भीतर, प्राजप्त की अजभस्ट्ि ीकृजत, जलजखत में या
अधीन रिते हुए, प्रत्येक पात्र व्यजि को सेिाओं के समयबद्ध
इलेरॉजनक साधनों के माध्यम से या पाठ संिेि के माध्यम से
पररिान और जिकायतों के जनिारण का अजधकार िोगा।
या दकसी अन्य साधनों के माध्यम से, िो जिजित दकया िाए,
4. प्रिासक द्वारा सिे ाओं की अजधसचू ना—प्रिासक तारीख, समय, स्ट्थान, अजद्वतीय पररिाि संखया और पररिाि
समय-समय पर उन सेिाओं को, जिन पर यि जिजनयम लागू प्राप्त करने िाले की जिजिजष्टयों को, उस समय सीमा के साथ
िोगा और िि समय सीमा, जिसके भीतर सेिाएं प्रिान की जिसके भीतर पररिाि का जनिारण दकया िाएगा, जिजनर्ििष्ट
िाएंगी अजधसूजचत कर सकेगा । करते हुए अजभस्ट्िीकृत करेगा ।
5. सिे ाएँ प्रिान करन े के जलए जिम्म ेिार नामजनर्िष्ि ट 8. जिकायत जनिारण अजधकारी के कतव्यि —(1) धारा 6
अजधकाररयों के नाम प्रकाजित करने के जलए लोक प्राजधकारी के अधीन पररिाि प्राप्त िोने पर, संबंजधत जिकायत जनिारण
का िाजयत्ि —(1) लोक प्राजधकारी, धारा 4 के अधीन िारी अजधकारी का यि कतिव्य िोगा दक िि यि सुजनश् चत करे दक—
अजधसूचना के िो मास के भीतर, धारा 4 के अधीन अजधसूजचत
(क) जिकायत का जनिारण ऐसे समय के भीतर दकया
सेिाओं के दिए िाने के जलए जिम्मेिार नामजनर्ििष्ट
िाए िैसा दक जिजित दकया िाए;
अजधकाररयों के नाम और पते प्रकाजित करेगा।
(ख) जिकायत के कारण की पिचान की िाए,
(2) नामजनर्ििष्ट अजधकारी का यि कतिव्य िोगा दक िि
जिकायत का संतोषिनक ढंग से जनिारण दकया िाए
धारा 4 के अधीन िारी अजधसूचना में जिजनर्ििष्ट समय सीमा के
और िोषी व्यजि की जिम्मेिारी, यदि कोई िो, तय की
भीतर पात्र व्यजियों को लोक सेिाएं उपलल ध करे।
िाए;
अध्याय 3
(ग) ििां जिकायत दकसी व्यजि की ओर से कमी,
जिकायत जनिारण अजधकारी
लापरिािी या िभु ाििना के पररणामस्ट्िरूप हुई ि,ै ििां
6. जिकायत जनिारण अजधकारी—(1) संघ राज्यक्षेत्र में प्रिृत्त जनयमों के अनुसार कारििाई की िाए; और
सभी जिभागों, प्रिासजनक एककों या कायािलयों, अजधसूजचत (घ) ििां जिकायत जनिारण अजधकारी को यि
क्षेत्रों, पंचायतों और ऐसे अन्य कायािलयों में, ििां ऐसी रीजत जिश् िास िो िाता ि ै दक सेिाओं के प्रजतिान के जलए
में,िो जिजित की िाए, सेिाएं को प्राप्त, पूछताछ और पात्र जिम्मेिार नामजनर्ििष्ट अजधकारी ने िानबूझकर सेिा4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3A]
प्रिान करने की उपेक्षा की ि ै या भ्रष्टाचार जनिारण 10. नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी की अन्य िजियां—(1) ििां
अजधजनयम, 1988 (1988 का 49) के अधीन दकसी नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी को यि प्रतीत िोता ि ैदक ऐसी जिकायत
मामले के जलए प्रथमिष्टृ या आधार जिद्यमान ि,ै ििां जिसका पररिाि दकया गया ि,ै भ्रष्टाचार जनिारण अजधजनयम,
जिकायत जनिारण अजधकारी इस संबंध में अिलोकन 1988 (1988 का 49) के जनबंधनों के अनुसार उस अजधकारी
करेगा और उसे जलजखत रूप में समुजचत प्राजधकारी को के द्वारा जिसके जिरुद्ध पररिाि दकया गया ि,ै प्रथमिष्टृ या एक
जनर्ििष्ट करेगा। भ्रष्ट कायि या आचरण का संकेत करता ि ै या प्रिर्िित करता ि,ै
(2) जिकायत जनिारण अजधकारी यि सुजनजश् चत करेगा तो िि ऐसे साक्ष्य को अजभजलजखत करेगा िो ऐसे जनष्कषि के
दक पररिािी को जलजखत में सूजचत दकया िाए दक उसकी समथिन में पाए िाए और इसे जलजखत में समजु चत प्राजधकारी
जिकायत का जनिारण दकस प्रकार दकया गया ि।ै को जनर्ििष्ट करेगा।
(3) जिकायत जनिारण अजधकारी, ऐसे समय के भीतर, (2) नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी को दकसी पररिाि के
िो जिजित दकया िाए, ऐसे प्रत्यके पररिाि जिसका जनिारण न्यायजनणियन पर जनिेि िारी करने की िजि िोगी जिसमें
निीं दकया गया ि ै को पररिािी के लयौरे, पररिाि की प्रकृजत लोक प्राजधकारी से संबंजधत अजधकाररयों को धारा 4 के अधीन
और पररिाि के जनिारण के कारणों के साथ धारा 9 में जनर्ििष्ट िारी अजधसूचना के अनुपालन म ें सेिाएं प्रिान करने के जलए
नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी को ररपोटि करेगा। ऐसे किम, िो आिश्यक िो, उठाने की अपेक्षा िोगी।
अध्याय 4 अध्याय 5
नामजनर्िष्टि प्राजधकारी सघं राज्यक्षत्रे अपील प्राजधकरण
9. नामजनर्िष्टि प्राजधकारी—(1) प्रत्येक लोक प्राजधकारी, 11. अपील प्राजधकरण—(1) कोई व्यजि िो जिजित
अपने सभी प्रिासजनक एककों और कायािलयों में उतने समय के भीतर जिजनश्चय प्राप्त निीं करता ि ै या नामजनर्ििष्ट
अजधकाररयों को जितने िि आिश्यक समझे नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी के जिजनश्चय से व्यजथत ि,ै ऐसी अिजध की समाजप्त से
प्राजधकारी के रूप में नामजनर्ििष्ट करेगा िो धारा 8 की उपधारा या ऐसे जिजनश् चय की प्राजप्त से तीस दिन के भीतर, संघ
(3) के अधीन उसे जनर्ििष्ट जिकायतों की सुनिाई करेगा। राज्यक्षेत्र अपील प्राजधकरण को अपील कर सकेगा:
(2) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नामजनर्ििष्ट परंतु यि दक अपील प्राजधकरण तीस दिन की समाजप्त के
प्राजधकारी द्वारा प्राप्त प्रत्येक पररिाि, ऐसे प्राजधकारी के समक्ष बाि अपील स्ट्िीकार कर सकेगा यदि उसका यि समाधान िो
अपील समझी िाएगी। िाता ि ै दक पररिािी पयािप्त कारण से समय पर अपील फाइल
करने से जनिाररत हुआ था।
(3) कोई व्यजि, िो संबंजधत जिकायत जनिारण
अजधकारी के जिजनश् चय से व्यजथत ि ैया जिसे जलजखत में सजू चत (2) इस धारा के अधीन अपील प्राजधकरण का जिजनश् चय
निीं दकया गया ि ै दक उसके द्वारा फाइल दकए गए पररिाि का बाध्यकारी िोगा।
जनिारण दकस रीजत से दकया गया ि,ै ऐसे जिजनश् चय की या ऐसे 12. संघ राज्य क्षत्रे अपील प्राजधकरण का गठन— (1)
जिजनश् चय की प्राजप्त से तीस दिन की अिजध की समाजप्त के प्रिासक, रािपत्र में अजधसूचना द्वारा, एक या अजधक संघ
भीतर, नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी को अपील कर सकेगा : राज्यक्षेत्र अपील प्राजधकरण का गठन करेगा िो उसे प्रित्त या
परंतु यि दक नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी तीस दिन की अजधरोजपत िजियों का प्रयोग करेगा और इस जिजनयम के
समाजप्त के पश् चात् अपील स्ट्िीकार कर सकेगा यदि उसका यि अधीन उसे सौंपे गए कायों का जनष्पािन करेगा।
समाधान िो िाता ि ै दक पररिािी पयािप्त कारण से समय पर (2) एक संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राजधकरण तीन से
अपील फाइल करने से जनिाररत हुआ था। अनजधक सिस्ट् यों से जमलकर बनेगा िो जिजित दकया िाए ।
(4) उपधारा (3) के अधीन अपील की प्राजप्त के तीन कायि 13. अपील प्राजधकरण के सिस्ट्य के रूप म ें जनयजु ि के
दििस के भीतर, जलजखत में या इलेरॉजनक माध्यम से या पाठ जलए अिति ाएं—कोई व्यजि अपील प्राजधकरण के सिस्ट्य के रूप
संिेि के माध्यम से या दकसी अन्य माध्यम से, िो जिजित दकया में जनयुजि के जलए तब तक अर्िति निीं िोगा िब तक दक िि
िाए, नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी द्वारा अजभस्ट्िीकृत दकया िाएगा। संघ राज्यक्षेत्र प्रिासन के सजचि या प्रधान सजचि या अपर
(5) उपधारा (3) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील मुखय सजचि या मुखय सजचि के पि पर या उसके समतुल्य पि
या उपधारा (2) के अधीन समझी गई अपील का जनपटान धारण करने िाला अजधकारी न िो या ऐसा अजधकारी न रिा
नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी द्वारा ऐसे समय के भीतर दकया िाएगा िो।
िो जिजित दकया िाए । 14. अपील प्राजधकरण के सिस्ट्य के जनबधं न और ितें—
(6) नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी जनणिय की प्रजतयों को (1) अपील प्राजधकरण के सिस्ट्य के रूप में जनयुि व्यजि पि
संबंजधत पक्षों को ऐसे समय के भीतर, िो जिजित दकया िाए, ग्रिण करने की तारीख से तीन िषि की अिजध के जलए या पैंसठ
जितररत करने की व्यिस्ट्था करेगा । िषि की आयु प्राप्त करने तक, िो भी पूिित्तर िो, पि धारण
करेगा।[भाग II—अनुभाग 3क] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(2) अपील प्राजधकरण के सिस्ट्य को िेय िेतन एिं भत्ते (ii) दकसी िस्ट्तािेि या अन्य ताजत्िक िस्ट् तु को प्रकट
तथा सेिा के अन्य जनबंधन एि ं िते ऐसी िोंगी, िो जिजित की और पेि करने की अपेक्षा करना;
िाए: (iii) िपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रिण करना;
परंतु यि दक यदि कोई सिस्ट्य अपनी जनयजु ि के समय (iv) दकसी लोक अजभलेख की अपेक्षा करना,
पेंिन प्राप्त कर रिा िो, िो संघ राज्यक्षेत्र के अधीन दकसी पूि ि
(v) साजक्षयों की परीक्षा के जलए कमीिन जनयत
सेिा के संबंध में एक जन:ि तता या जिधिा पेंिन से जभन्न िो,
करना, और
तो अपील प्राजधकारी के सिस्ट्य के रूप में सेिा के संबंध में
(vi) ऐसे अन्य मामले, िो जिजित दकए िाएं ।
उसका िेतन उस पेंिन की रकम से घटा दिया िाएगा, जिसम ें
पेंिन समतुल्य या सेिाजनिृजत्त ग्रेच्युटी को छोड़कर पेंिन का (2) अपील प्राजधकरण जसजिल प्रदक्रया संजिता, 1908
घटाया गया कोई भाग और सेिाजनिृजत्त लाभों के अन्य रूपों में (1908 का 5) में अजधकजथत प्रदक्रया से बाध्य निीं िोगा, दकन्तु
समतुल्य पेंिन सजम्मजलत ि:ै नैसर्गिक न्याय के जसद्धातं ों स े मागििर्िित िोगा और इस
परंतु यि दक ििां कोई सिस्ट्य, यदि उसकी जनयुजि के जिजनयमन के अन्य उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए दकसी
समय, दकसी राज्य अजधजनयम द्वारा या उसके अधीन स्ट्थाजपत जनयम के अधीन िोगा, अपील प्राजधकरण को अपनी प्रदक्रया को
जनगम में या संघ राज्यक्षेत्र प्रिासन के स्ट्िाजमत्ि या जनयंत्रण जिजनयजमत करने की िजि िोगी।
िाली सरकारी कंपनी में की गई पूि ि सेिा के संबंध में
17. जिजनश्च य की प्रजतयों का जितरण दकया िाना—
सेिाजनिृजत्त लाभ प्राप्त कर रिा िो तब सिस्ट्य के रूप में सेिा के
अपील प्राजधकरण अपने जिजनश् चय की प्रजतयां संबंजधत पक्षों
संबंध में उसका िेतन सेिाजनिृजत्त लाभ के समतुल्य पेंिन की
को ऐसे समय के भीतर िेने की व्यिस्ट्था करेगा िो जिजित दकया
राजि से घटा दिया िाएगा:
िाए ।
परंतु यि भी दक अपील प्राजधकारी के दकसी सिस्ट्य की
18. अपील प्राजधकरण की अन्य िजिया—ं (1) अपील
जनयुजि के पश् चात् न तो िेतन और भत्ते में और न िी सेिा के
प्राजधकरण को दकसी पररिाि के न्यायजनणियन पर जनिेि िारी
अन्य जनयम और ितों में, उसके जलए अजितकर रूप में
करने की िजि िोगी जिसमें लोक प्राजधकारी को धारा 4 के
पररितिन दकया िाएगा।
अधीन िारी अजधसूचना के अनुपालन में सेिाएं प्रिान करने के
15. पि-त्याग और पि से िटाया िाना—(1) अपील
जलए ऐसे किम, िो आिश्यक िो, उठाने की अपेक्षा िोगी।
प्राजधकरण का कोई सिस्ट्य, प्रिासक को संबोजधत अपन े
िस्ट्ताक्षर सजित जलजखत सूचना द्वारा अपने कायािलय से पि (2) अपील प्राजधकरण का यि कतिव्य िोगा दक िि दकसी
त्याग कर सकेगा । ऐसे व्यजि से पररिाि को प्राप्त करे और उसकी िांच करे—
(2) उपधारा (1) में दकसी बात के िोते हुए भी, प्रिासक (क) िो नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी को अपील प्रस्ट्तुत
आिेि द्वारा सिस्ट्य को पि से िटा सकेगा, यदि सिस्ट्य— करने में असमथि रिा िो ;
(i) दििाजलया घोजषत दकया गया ि;ै या (ख) जिसे इस जिजनयम के अधीन जिकायत के
(ii) दकसी अपराध के जलए िोषी ठिराया गया ि,ै जनिारण से मना कर दिया गया ि;ै
जिसमे प्रिासक की राय में नैजतक अधमता िाजमल ि;ै
(ग) जिनके पररिाि का जनपटारा जिजनर्ििष्ट समय
या
सीमा के भीतर निीं दकया गया ि;ै और
(iii) अपने पिािजध के िौरान अपने कायािलय के
(घ) िो इस जिजनयम के अधीन पररिाि या अपील
कतिव्यों के बािर दकसी संित्त रोिगार में ि;ै या
के रजिस्ट्री और जनिारण से संबंजधत दकसी अन्य मामले
(iv) प्रिासक की राय में, मन या िरीर की िबु िलता
के संबंध में िो ।
के कारण से पि पर बने रिने के जलए अयोग्य ि ै; या
19. सबतू का भार जिकायत जनिारण अजधकारी पर
(v) ऐसा जित्तीय या अन्य जित अर्िित करता िै
िोगा—दकसी अपील की कायििािी में, पररिाि के जनिारण
जिससे सिस्ट्य के रूप में उसके कायों पर प्रजतकूल प्रभाि
निीं दकए िाने को स्ट्थाजपत करने के जलए सबूत का भार
पड़ने की संभािना िै।
जिकायत जनिारण अजधकारी पर िोगा जिसने अनुरोध को
16. अपील प्राजधकरण की िजिया—ं (1) अपील
अस्ट्िीकार कर दिया था।
प्राजधकरण को, इस जिजनयम के अधीन अपने कायों के प्रयोिनों
20. ििा ं पररिाि की जिकायत, भ्रष्ट आचरण का
के जलए, जनम्नजलजखत मामलों के संबंध में ििी िजियां िोंगी
पररणाम िै—ििां अपील प्राजधकरण को यि प्रतीत िोता ि ैदक
िो जसजिल प्रदक्रया संजिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन
एक जसजिल न्यायालय में जनजित िजियां िोंगी, अथाित्: — ऐसी जिकायत जिसका पररिाि दकया गया ि,ै भ्रष्टाचार
जनिारण अजधजनयम, 1988 (1988 का 49) के अनुसार, लोक
(i) दकसी भी व्यजि को समन करना और उसे
प्राजधकारी के उस जिम्मेिार अजधकारी के भाग पर, जिसके
उपजस्ट्थत कराना और िपथ पर उसकी परीक्षा करना,6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3A]
जिरुद्ध पररिाि दकया गया ि,ै प्रथमिष्टृ या एक भ्रष्ट कायि या (घ) इस जिजनयम के अधीन अपने कायों के जनिििन
आचरण का संकेत करता ि ै या प्रिर्िित करता ि,ै तो िि ऐसे के जलए जिजित अन्य जििरण, िो जिजित दकया िाए,
साक्ष्य को जलजखत रूप में अजभजलजखत करेगा िैसा ऐसे जनष्कषि का उल्लेख िोगा।
के समथिन में पाए िाते ि ैं और जलजखत में इसे समुजचत 23. अपील प्राजधकरण के अजधकारी और कमचि ारी—(1)
प्राजधकारी को जनर्ििष्ट करेगा। प्रिासक, अपील प्राजधकरण को, ऐसे अजधकाररयों और
कमिचाररयों को उपललध कराएगा िो इस जिजनयम के अधीन
उसके कायों के िक्षतापूणि पालन के जलए आिश्यक िो ।
अध्याय 6
(2) उपधारा (1) के अधीन जनयुि अजधकारी और
िाजस्ट्त और प्रजतकर
कमिचारी अपील प्राजधकरण के साधारण अधीक्षण के अधीन
21. िाजस्ट्त और प्रजतकर—(1) जबना दकसी पयािप्त और
अपने कायों का जनिििन करेंगे।
उजचत कारण के, अपने कतिव्यों का जनिििन करने में जिफल
24. अपील प्राजधकरण के अजधकारी और कमचि ारी का
रिने के जलए जिकायत जनिारण अजधकारी या पात्र व्यजि को
लोक सिे क समझा िाना—अपील प्राजधकरण के अजधकारी और
सेिा प्रजतिान करने के जलए जिम्मेिार नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी
कमिचारी को भारतीय िंड संजिता, (1860 का 45) की धारा
पर अपील प्राजधकारी या नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी िाजस्ट्त
21 के अथि के अंतगित लोक सेिक समझे िाएंग े।
अजधरोजपत कर सकेंग े।
25. न्यायालय की अजधकाररता का ििनि —दकसी
(2) उपधारा (1) के अधीन नामजनर्िष्टि प्राजधकारी या
जसजिल न्यायालय को ऐसे दकसी प्रश् न को जनपटाने, जिजनश् चय
जिकायत जनिारण अजधकारी पर अजधरोजपत िाजस्ट्त एक ििार
करने या जिचार करने या दकसी भी मामले को जनधािररत करने
रुपए से कम का निीं िोगा, परन्तु उसका जिस्ट्तार िस ििार
का अजधकार निीं िोगा, िो इस जिजनयम के अधीन जिकायत
रुपए तक का िो सकेगा, जिसे उस अजधकारी के िेतन से िसूल
जनिारण अजधकारी या नामजनर्िष्टि प्राजधकारी या अपीलीय
दकया िाएगा, जिस पर िाजस्ट्त अजधरोजपत की गई ि ै:
प्राजधकरण द्वारा जनपटाए िाने, जिजनश्चय दकए िान ेया जिचार
परंतु यि दक, यथाजस्ट्थजत, संबंजधत नामजनर्ििष्ट
दकए िाने के जलए अपेजक्षत िै।
प्राजधकारी या जिकायत जनिारण अजधकारी को इस धारा के
26. अपील प्राजधकरण के आििे ों का प्रितनि —अपील
अधीन दकसी भी िाजस्ट्त अजधरोजपत करने से पिले सुनिाई का
प्राजधकरण द्वारा दकया गया प्रत्येक आिेि उसके द्वारा उसी
समुजचत अिसर दिया िाएगा।
प्रकार से लागू दकया िा सकेगा िैसे िि दकसी न्यायालय द्वारा
(3) उपधारा (1) के अधीन िाजस्ट्त अजधरोजपत करने पर,
उसमें लजम्बत िाि में दिया गया कोई जडक्री या आिेि िो और
यथाजस्ट्थजत, अपील प्राजधकारी या नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी,
अपील प्राजधकारी के जलए यि जिजधपूणि िोगा दक िि इसे
आिेि द्वारा जनिेि िे सकेंगे दक उपधारा (1) के अधीन
जनष्पादित करने में असमथिता की ििा में, आिेि ऐसे न्यायालय
अजधरोजपत िाजस्ट्त के ऐसे भाग, िो िि उजचत समझ,े
को भेिेगा, जिसकी अजधकाररता की स्ट्थानीय सीमा के
अपीलाथी को प्रजतकर के रूप में दिया िाए:
भीतर—
परंतु यि दक ऐसे प्रजतकर की रकम इस धारा के अधीन
(क) ििां लोक प्राजधकारी खंड (ख) और खंड (ग)
अजधरोजपत िाजस्ट्त की रकम से अजधक निीं िोगी।
के अधीन निीं आता ि,ै ििां िि स्ट्थान, ििां ऐसे लोक
अध्याय 7 प्राजधकारी का मुखय कायािलय जस्ट्थत ि;ै या
प्रकीण ि (ख) आिेि कंपनी के जिरुद्ध िोने की ििा में, ििां
22. ररपोटि दकए िान े की अपक्षे ा—(1) प्रत्येक लोक कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कायािलय जस्ट्थत ि;ै या
प्राजधकारी यि सुजनजश् चत करेगा दक प्रत्येक जिकायत जनिारण (ग) आिेि दकसी अन्य व्यजि के जिरुद्ध िोने की
अजधकारी इस जिजनयम के अधीन दकए गए पररिाि या अपील ििा में, ििां संबंजधत व्यजि स्ट्िेच्छा से रिता ि ै या
और ऐसे पररिाि और अपीलों पर जिजनश् चयों का अजभलेख व्यिसाय करता ि ै या व्यजिगत रूप से लाभ के जलए
रखेगा। काम करता ि,ै और तिपु रर, जिस न्यायालय को आिेि
(2) प्रत्येक लोक प्राजधकारी, ऐसी रीजत से और ऐस े भेिा िाता ि,ै िि आिेि को ऐसे जनष्पादित करेगा िैसे
समय के भीतर, िो जिजित दकया िाए, एक ररपोटि प्रकाजित िि एक जडक्री या जनष्पािन के जलए उसको भेिा गया
करेगा, जिसमें — आिेि ि।ै
(क) अपीलों और प्राप्त पररिािों की संखया; 27. सि्भािपिू िक की गई कारििाई के जलए सरं क्षण—
दकसी व्यजि के जिरुद्ध कोई भी िाि, अजभयोिन या अन्य
(ख) जनपटारा की गई अपीलों और पररिािों की
जिजधक कायििािी—
संखया;
(ग) लंजबत अपीलों और पररिािों की संखया; और[भाग II—अनुभाग 3क] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
(क) इस जिजनयम या इसके अधीन बनाए गए (vi) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन संघ
दकसी जनयम के अनुसरण में सि्भािपूििक की गई या की राज्यक्षेत्र अपील प्राजधकरण के सिस्ट्यों की संखया;
िाने के जलए आिजयत दकसी बात के जलए; या (vii) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन संघ
(ख) सेिा प्रिान करने में जिलंब िोने पर या सेिा राज्यक्षेत्र अपील प्राजधकरण के सिस्ट्य को िेय िेतन और
प्रिान करने में सक्षम निीं िोने पर, ििां ऐसा जिलंब या भत्त ेऔर सेिा के अन्य जनयम और ितें;
अक्षमता यजु ियुि कारण से सेिा के पररिान के जलए (viii) अन्य मामले, जिनके जलए संघ राज्यक्षेत्र
जिम्मेिार व्यजि के जनयंत्रण से परे ि।ै अपील प्राजधकरण को, धारा 16 की उपधारा (1) के खंड
28. जिद्यमान जिजधयों के अजतररि उपबंधों का िोना— (vi) के अधीन जसजिल न्यायालय की िजि िोगी;
इस जिजनयम के उपबंध तत्समय प्रित्तृ जिजध के अजतररि िोंगे (ix) धारा 17 के अधीन िि समय, जिसके भीतर
न दक उसके अल्पीकरण में िोंग े। अपील प्राजधकरण संबंजधत पक्षों को अपने जनणिय की
29. जनयम बनान े की िजि—(1) प्रिासक, रािपत्र में प्रजतयां जितररत करने की व्यिस्ट्था करेगा;
अजधसूचना द्वारा, इस जिजनयम के प्रयोिनों को पूरा करने के (x) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन िि रीजत
जलए, ऐसे जनयम बना सकेगा िो इस जिजनयम से असंगत न िो। और िि समय, जिसमें लोक प्राजधकारी एक ररपोटि और
(2) जििेष रूप से और पूििगामी प्रािधानों की व्यापकता लोक प्राजधकारी के कायों के जनिििन के जलए अन्य लयौरे
पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबना, ऐसे जनयमों में जनम्नजलजखत प्रकाजित करेगा;
सभी या दकसी मामले के जलए उपबंध दकया िा सकेगा, (xi) कोई अन्य मामला िो इस जिजनयम के अधीन
अथाित्:— जनयमों द्वारा उपबंजधत दकया गया ि ै या दकया िा
(i) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पररिािों की सकता ि।ै
प्राजप्त, रीजत, िांच, जनिारण और जिकायत जनिारण (3) इस अजधजनयम के अधीन बनाया गया प्रत्येक जनयम,
अजधकारी के रूप में नामजनर्ििष्ट दकए िाने िाले बनाए िाने के पश् चात् यथािीघ्र, संसि ् के प्रत्येक सिन के
अजधकारी का स्ट्तर; समक्ष, िब िि सत्र में िो, कुल तीस दिन की अिजध के जलए
(ii) धारा 7 के अधीन प्राप्त जिकायतों की रखा िाएगा। यि अिजध एक सत्र में अथिा िो या अजधक
अजभस्ट्िीकृजत की रीजत, जिकायत प्राप्त करने िाले के आनुक्रजमक सत्रों में पूरी िो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूिोि
लयौरे और जिकायत के जनिारण के जलए समय सीमा; आनुक्रजमक सत्रों के ठीक बाि के सत्र के अिसान के पूिि िोनों
सिन उस जनयम में कोई पररितिन करने के जलए सिमत िो
(iii) िि समय, जिसके भीतर उपधारा (1) के
अधीन जिकायत जनिारण अजधकारी द्वारा जिकायतों का िाएं तो तत् पश् चात् िि ऐसे पररिर्तित रूप में िी प्रभािी िोगा।
जनिारण दकया िाएगा और िि समय, जिसके भीतर यदि उि अिसान के पूि ि िोनों सिन सिमत िो िाएं दक िि
िि उन पररिािों, जिनका जनिारण धारा 8 की उपधारा जनयम निीं बनाया िाना चाजिए तो िि जनष्प्रभाि िो िाएगा।
(3) के अधीन निीं दकया गया ि,ै की ररपोटि नामजनर्ििष्ट दकन्तु जनयम के ऐसे पररिर्तित या जनष्प्रभाि िोने से उसके
प्राजधकारी को करेगा; अधीन पिले की गई दकसी बात की जिजधमान्यता पर प्रजतकूल
प्रभाि निीं पड़ेगा ।
(iv) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन
अजभस्ट्िीकृजत के अन्य साधन, िि समय, जिसके भीतर 30. करठनाई को िरू करन े की िजि—यदि उपबंधों को
धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अपील का जनपटारा प्रभािी करने में कोई करठनाई उत्पन्न िोती ि,ै तो प्रिासक,
दकया िाएगा और िि समय, जिसके भीतर जनणिय की रािपत्र में प्रकाजित आिेि द्वारा, करठनाई को िरू करने के
प्रजतयां धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन जितररत की जलए ऐसे उपबंध बना सकेगा िैसे उसे आिश्यक या समीचीन
िाएगी; प्रतीत िोते िों, िो इस जिजनयम के उपबंधों से असंगत न िों:
परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आिेि इस जिजनयम
(v) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन िि समय,
के प्रारंभ िोने की तारीख से िो िषि की अिजध की समाजप्त के
जिसके भीतर नामजनर्ििष्ट प्राजधकारी संबंजधत पक्षों को
पश् चात् निीं दकया िाएगा ।
जनणिय की प्रजतयां जितररत करेगा;
अगस्ट्त सु केरकेट्टा,
अपर जिधायी परामिी
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