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Date: 2026-02-05 Category: Not Applicable State: Uttar Pradesh Country: India

राज्य संरक्षित स्मारक कुसुमवन सरोवर, मथुरा की छतरियों के क्षतिग्रस्त पिनेकलों की मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 40/2026 /366/चार-2026-1802291 दिनांक 02 फरवरी, 2026 में संशोधन।

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Executive Summary & Key Takeaways

**कार्यकारी सारांश** यह दस्तावेज़ उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव उमा द्विवेदी द्वारा निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय को जारी एक संशोधन है। यह दिनांक 05 फरवरी, 2026 को जारी किया गया है और इसका उद्देश्य शासनादेश संख्या- 40/2026/366/चार-2026-1802291, दिनांक 02 फरवरी, 2026 में संशोधन करना है। यह संशोधन मथुरा में कुसुमवन सरोवर की छतरियों के क्षतिग्रस्त पिनेकलों की मरम्मत के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित है। **मुख्य बातें** * **संशोधन का उद्देश्य:** शासनादेश संख्या- 40/2026/366/चार-2026-1802291, दिनांक 02 फरवरी, 2026 में संशोधन करना। * **त्रुटि का सुधार:** शासनादेश के प्रस्तर-2 (7) में टंकण त्रुटि को सुधारा गया है, जहाँ 'पुरातत्व निदेशालय' के स्थान पर 'संस्कृति निदेशालय' अंकित हो गया था। * **धनराशि का उपयोग:** संशोधित शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि धनराशि निदेशक, पुरातत्व निदेशालय के निवर्तन पर है, और बजट प्राविधान के अनुसार धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश पुरातत्व निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा। * **प्रभाव:** संशोधित शासनादेश 02 फरवरी, 2026 से प्रभावी है। शेष शर्तें पहले के शासनादेश के अनुसार ही रहेंगी। **प्रभाव विश्लेषण** **निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय** * **प्रभाव:** मथुरा में कुसुमवन सरोवर की छतरियों के क्षतिग्रस्त पिनेकलों की मरम्मत के लिए धनराशि का उपयोग करना और वित्तीय स्वीकृति का आदेश जारी करना। * **आवश्यक कार्रवाई:** बजट प्राविधान के अनुसार धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करना और वित्तीय स्वीकृति का आदेश जारी करना। **महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज और महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज** * **प्रभाव:** शासनादेश की जानकारी रखना। * **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना। **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज** * **प्रभाव:** शासनादेश की जानकारी रखना। * **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना। **आहरण एवं वितरण अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ** * **प्रभाव:** शासनादेश की जानकारी रखना। * **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना। **मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ** * **प्रभाव:** शासनादेश की जानकारी रखना। * **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना। **वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन** * **प्रभाव:** शासनादेश की जानकारी रखना। * **आवश्यक कार्रवाई:** शासनादेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना।

Key Entities Referenced

शासनादेश संख्या- 40/2026/366/चार-2026-1802291 दिनांक 02 फरवरी, 2026: राज्य संरक्षित स्मारक कुसुमवन सरोवर, मथुरा की छतरियों के क्षतिग्रस्त पिनेकलों की मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन: वह सरकारी निकाय जिसके भीतर यह पॉलिसी जारी की गई है उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय: प्राप्तकर्ता निकाय जिसे संबोधित करके शासनादेश जारी किया गया है संस्कृति अनुभाग: उत्तर प्रदेश सरकार का वह विभाग जो इस नीति के लिए जिम्मेदार है। कुसुमवन सरोवर, मथुरा: वह संरक्षित स्मारक जिसकी मरम्मत के लिए यह शासनादेश जारी किया गया है।
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संशोधन सख्या- 44 /2026/ 380 / dit¥-2026-80229 उमा द्विवेदी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, छतर मंजिल परिसर, एम0जी0 रोड, कैसरबाग, लखनऊ। संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2026 विषय:- राज्य संरक्षित स्मारक कुसुमवन सरोवर, मथुरा की छतरियों के क्षतिग्रस्त पिनेकलों की मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 40/2026 /366/AR-2026-80229 दिनांक 02 फरवरी, 2026 में संशोधन। महोदय, उपर्युक्त विषय के सबंध में अपने पत्र संख्या- :902/HUH-79 वृहंद अनु0 (3)/2025, दिनांक 07 जनवरी, 2026 एवं शासनादेश संख्या- 40/2026/366/AR-2026-80229 दिनांक 02 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। 2. शासनादेश संख्या- 40/2026/366/AR-2026-80229 दिनांक 02 फरवरी, 2026 के प्रस्तर-2 (7) में टंकण त्रुटिवश 'पुरातत्व निदेशालय' के स्थान पर 'संस्कृति निदेशालय' अंकित हो गया है। 3. इस संबंध में Gad शासनादेश संख्या- 40/2026/366/AR-2026-80229 दिनांक 02 फरवरी 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Gad शासनादेश दिनांक 02 फरवरी, 2026 का प्रस्तर-2 (7) निम्नानुसार पढ़ा जाए:- (7) उक्त धनराशि निदेशक, पुरातत्व निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश पुरातत्व Meat द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा। 4. उक्त शासनादेश संख्या- 40/2026/366/ AR-2026-780229 दिनांक 02 फरवरी, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत्‌ रहेंगी। भवदीया, उमा द्विवेदी विशेष सचिव। संख्या- 44 /2026/ 380 () /AR-2026-80229, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज। 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज। 4- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ। 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग-4 , उ0प्र0 शासन। 7- गार्ड फाइल। आज्ञा से, उमा द्विवेदी विशेष सचिव। 2. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है... 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब Use https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |

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