## Policy Analysis Report: NaBFID 202122
**1. Executive Summary:**
This report analyzes a policy document, referred to as "02 NaBFID 202122," published in The Gazette of India on March 14, 2022. Based on the available text, it appears to establish or amend regulations related to the NaBFID (National Bank for Financing Infrastructure and Development), potentially concerning financial regulations, project approvals, or operational guidelines. The key finding is that the document outlines detailed procedures and criteria, referencing prior regulations and sections of existing acts, suggesting a formal and structured policy framework. This analysis is limited to the provided text extract.
**2. Introduction:**
The purpose of this report is to provide an informative analysis of the policy document "02 NaBFID 202122," as published in The Gazette of India on March 14, 2022. This analysis is based solely on the provided text extract and aims to outline the policy's objectives, key provisions, and potential impact on the affected industry.
**3. Policy Overview:**
Based on the document title and repeated references, this policy relates to the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID).
* **Core Objective(s):** Based on the provided text, the objectives appear to be related to defining procedural guidelines, establishing criteria for project evaluation, and ensuring regulatory compliance for NaBFID operations. Specific clauses address conditions, approval processes, and referencing of existing laws and regulations.
It is probable that the objective is related to the setting up of the bank, as it refers to a prior existing act.
**4. Background and Rationale:**
* **New Policy:** The text implies the establishment or significant modification of regulations pertaining to NaBFID. It addresses the need for a structured approach to project evaluation, approval, and overall governance within the organization. The frequent references to sections and clauses suggest a need to clarify and codify existing practices or to implement entirely new processes. This most likely addresses the requirements for standing up a brand new organization (NaBFID).
**5. Key Provisions / Changes:**
* **New Policy:** The following provisions are inferred based on the provided text:
* **Procedural Guidelines:** The document establishes detailed procedures for various aspects of NaBFID's operations.
* **Criteria for Project Evaluation:** The text implies the existence of specific criteria for evaluating projects, likely related to financial viability, regulatory compliance, and alignment with national objectives.
* **Reference to Existing Laws:** The policy explicitly refers to sections and clauses of existing laws and regulations, suggesting a framework integrated with the broader legal and regulatory landscape.
* **Approval Processes:** The document appears to define approval processes for various actions, possibly including project funding, policy changes, or internal decisions. It also contains the phrase "THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY PART IIISEC.4" which is typical for laws, statutes and regulations.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
The primary target audience and stakeholders for this policy include:
* NaBFID's internal management and employees.
* Organizations seeking funding or partnerships with NaBFID.
* Government agencies involved in infrastructure development and financial regulation.
* Auditing and compliance entities that must oversee NaBFID activities.
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible agency/bodies mentioned:** NaBFID and potentially other government agencies referenced in the document.
* **Any timelines or procedures specified *in the text*?:** The text outlines different criteria and guidelines. Without further context, the specifics cannot be determined. However, there are explicit procedures being defined in the text.
* **Reporting and Compliance:** The policy likely mandates regular reporting and compliance checks to ensure adherence to the established guidelines.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
* **New Policy:** The likely intended outcomes of this policy are:
* **Increased Transparency:** By codifying procedures and criteria, the policy aims to increase transparency in NaBFID's operations.
* **Improved Efficiency:** Clear guidelines and streamlined processes are expected to improve the efficiency of project evaluation and approval.
* **Enhanced Accountability:** The policy is designed to ensure accountability within NaBFID and among its stakeholders.
* **Compliance with Regulations:** By referencing existing laws, the policy aims to ensure compliance with all applicable regulations.
* **Streamlined Infrastructure Development:** By providing a clear framework for financing and developing infrastructure projects, the policy hopes to accelerate infrastructure development.
**9. Conclusion:**
The "02 NaBFID 202122" policy document, as published in The Gazette of India on March 14, 2022, establishes or amends regulations concerning the National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID). Based solely on the provided text, the document outlines procedural guidelines, criteria for project evaluation, and compliance requirements. This policy is significant as it is designed to increase transparency, improve efficiency, and ensure accountability in NaBFID's operations, thereby streamlining infrastructure development in the country.
Key Entities Referenced
NEW DELHI: Capital of India, place of publication of the gazette notification
NaBFID: An organisation related to financial development, mentioned in the context of some notification number and year 2021-22
THE GAZETTE OF INDIA: Title of the official publication
Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi110064: Place of upload and printing of gazette notification
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.E-x1x4x0 32022-234176
CG-MH-E-14032022-234176
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 133] नई ददल्ली, सषमवार, माच च14, 2022/फाल्ग नु 23, 1943
No. 133] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943
राष्टर ीय अवसरं चना जवत्त पोषणण और जवकास बकैं
िजु ि पोत्र
मबुं ई, 11 माच,च 2022
भारत के राजपोत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 म,ें क्रमाकं 119 ददनाकं 03 माच,च 2022, के तहत प्रकाजित —
राष्टर ीय अवसरं चना जवत्त पोषणण और जवकास बकैं की अजधसचू ना सख्ं या 02/ NaBFID / 2021-22 ददनाकं 02 माच,च 2022
म,ें अजधसचू ना का पोरू ा हहदी सस्ट्ं करण नीच ेददए गए अनसु ार पोढा जाय:े
अजधसचू ना
मुम् बई, 2 माचच, 2022
फा. स.ं 02/ NaBFID / 2021-22. —बषडच, राष्टर ीय अवसंरचना जवत् तपोषणण और जवकास बैंक अजधजनयम, 2021
(2021 का 17) की धारा 32 द्वारा प्रदत् त िजत यों का प्रयषग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पोवू च अनुमषदन स े और ररजवच बैंक
के पोरामि चस,े जनम्न जलजखत जवजनयम बनाता ह,ै अथाचत:्--
1. सजं िप्त नाम और पोरामि-च -(1) इन जवजनयमों का संजिप् त नाम राष्टर ीय अवसंरचना जवत् तपोषणण और जवकास बैंक
साधारण जवजनयम, 2022 ह ै।
(2) य ेराजपोत्र म ें इनके प्रकािन की तारीख कष प्रवृत् त होंग े ।
2. पोररभाणाए—ं (1) इन जवजनयमों म,ें जब तक संदभ च स े अन् यथा अपोेजित न हष,--
(क) “अजधजनयम” से राष्टर ीय अवसंरचना जवत् तपोषणण और जवकास बैंक अजधजनयम, 2021 (2021 का 17)
अजभप्रेत ह ै;
(ख) “धारा” स े इस अजधजनयम की धारा अजभप्रेत ह ै ।
1741 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) उन िब् दों और पोदों का, जष इन जवजनयमों म ें प्रयु त ह,ैं ककतु पोररभाजणत नहीं ह,ैं वहीं अथच हषगा, जष उनका
अजधजनयम और जनयमों म ें ह ैं।
3. बषड चऔर सजमजतयों की बठै कें आयषजजत करन ेकी रीजत—(1) अध् यि और उसकी अनुपोजस्ट् थजत म ें प्रबंध जनदेिक और
दषनों की अनुपोजस्ट्थ जत म ें ज्य ष्टे ठ तम उपो प्रबंध जनदेिक, बषडच की बैठकों की तारीख, समय और स्ट् थान जनयत करेगा और उसके
जलए कायचवृत् त मदों का अनुमषदन करेगा ।
(2) ऐसा जनदेिक, जजसे बषडच सजमजत के अध् यि के रूपो म ें जनयु त करे, उस सजमजत की बैठकों की तारीख, समय और
स्ट् थान जनयत करेगा, उसके जलए कायचवृत् त मदों का अनुमषदन करेगा, ऐसी बैठकों की अध् यिता करेगा :
पोरंत ु अध् यि की अनपोु जस्ट् थजत म,ें बैठक म ें उपोजस्ट्थ त सदस्ट् यों द्वारा उनम ें स े जनवाचजचत कषई जनदिे क बैठक की अध् यिता
करेगा ।
(3) बषड च और सजमजतयों की बैठकों की सूचना, कंपोनी सजचव द्वारा या यदद कषई कंपोनी सजचव नहीं ह,ै तष संस्ट् था के
दकसी जनदेिक या ज्य ष्टे ठ प्रबंधन का गठन करन े वाले अन् य कमचचारी द्वारा, जैसा दक इस संबंध म ें बषडच द्वारा जवजनर्ददष्ट ट
दकया जाए, जारी की जाएगी ।
(4) संस्ट् था, बषडच और सजमजतयों के संबंध म ें ऐसे अनुसजचवीय मानकों का पोालन करेगी, जष अजधजनयम, जनयमों और
उनके अधीन बनाए गए जवजनयमों म ें अन् यथा उपोबंजधत के जसवाय, कंपोनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा
118 की उपोधारा (10) के अधीन कंपोनी की बषडच बैठकों के संबंध म ेंलाग ू हषत े ह ैं।
4. सपों रीिा सजमजत—(1) संपोरीिा सजमजत, जनम्न जलजखत कृत् यों का पोालन करेगी, अथाचत् :--
(क) अंिधारकों की साधारण बठै क म ें संस्ट्थ ा के संपोरीिकों की जनयुजत के जलए बषड च कष जसफाररिें करना;
(ख) संस्ट्थ ा के आंतररक संपोरीिकों की जनयुजत , उनके पोाररश्रजमक और उन् ह ें हटाए जान े के जलए बषडच कष
जसफाररिें करना ;
(ग) खंड (क) म ें जनर्ददष्ट ट संपोरीिकों की स्ट् वतंत्रता और प्रदिचन तथा संपोरीिा प्रदक्रयाओं की प्रभावकाररता का
पोुनर्ववलषकन और मानीटरी करना ;
(घ) आतं ररक जवत् तीय जनयंत्रण और जषजखम प्रबंधन प्रणाली का मूल् यांकन करना ;
(ङ) अंतर-जनगजमत ऋण और जवजनधानों कष प्रजतभूत करना ;
(च) सस्ट्ं था के उपोक्रमों या आजस्ट्त यों का मूल् यांकन कराना, जहा ं कहीं आवश् यक समझा जाए ;
(छ) यह जनधाचररत करना दक य ा लाग ू जवजधयों के उपोबंधों का अनपोु ालन सुजनजश् चत करने के जलए उजचत
प्रणाली की खषज की गई ह ैऔर उसका प्रभावी रूपो स ेप्रचालन दकया जा रहा ह ै;
(ज) आंतररक संपोरीिक स े पोरामि च करके आंतररक संपोरीिा के संचालन के जलए ित्रे , कृत् यकारी, काजलकता और
जवजधतंत्र कष जवजनर्वमत करना ;
(झ) आतं ररक संपोरीिकों द्वारा ऐसे मामलों म,ें जहां कपोट या अजनयजमतता अथवा ताजत् त्वक प्रवृजत की आंतररक
जनयंत्रण प्रणाली के असफल हषने का संदेह ह,ै आतं ररक अनुसधं ान के जनष्टक णों का पोनु र्ववलषकन करना और उस मामल े
की बषडच कष ररपोषट च करना ;
(ञ) जत्रमाजसक, अिवच ार्वणक और वार्वणक जवत् तीय जववरण तथा संपोरीिकों की ररपोषटच बषड च कष प्रस्ट् ततु करन े स े
पोहले उनकी पोरीिा करना :
पोरंत ु संपोरीिा सजमजत की बैठकों म ें जब संपोरीिक ररपोषट च पोर जवचार दकया जाता ह,ै तब सपों रीिकों और मुख्य
प्रबंधकीय कार्वमकों कष सुनवाई का अजधकार हषगा, लेदकन उन् ह ेंमतदान का अजधकार नहीं हषगा ;
(ट) संस्ट्थ ा के संव् यवहारों पोर बषडच के अनुमषदन की संबंजधत पोिकारों कष जसफाररि करना :
पोरंत ु संपोरीिा सजमजत, उपोजवजनयम (2) म ें जवजनर्ददष्ट ट ितों के अध् यधीन रहत े हुए, संस्ट्थ ा द्वारा दकए जान े के
जलए प्रस्ट्त ाजवत संबंजधत पोिकार संव् यवहारों के जलए बहुप्रयषजनीय अनुमषदन प्रदान कर सकेगी ;[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपोत्र : असाधारण 3
(ठ) संपोरीिकों स े आंतररक जनयंत्रण प्रणाली, संपोरीिा के ित्रे , जजसके अंतगतच संपोरीिकों के संप्रेिण भी ह,ैं और
बषडच कष प्रस्ट् तुत करन े स े पोहल े जवत् तीय जववरणों के पोुनर्ववलषकन पोर रटप् पोणी मागं ना और आंतररक तथा कानूनी
संपोरीिकों और संस्ट्थ ा के प्रबंधन के साथ संबि मुद्दों पोर चचा चकरना ;
(ड) मुख्य जवत् तीय अजधकारी की जनयुजत के जलए बषड च कष जसफाररिें करना ;
(ढ) आंतररक संपोरीिा कृत् य के अध् यि की जनयुजत , हटाए जाने और पोाररश्रजमक के जलए बषडच कष जसफाररिें
करना ;
(ण) इस जवजनयम म ें जवजनर्ददष्ट ट कृत् यों या उन कृत् यों, जष उसे बषडच द्वारा जनर्ददष्ट ट दकए जाए,ं स े संबंजधत दकसी
मामले म ें अनुसंधान करना, जजसके जलए संपोरीिा सजमजत, जहा ं कहीं वह आवश् यक समझ,े बाहरी स्रषतों स े वृजत् तक
सलाह प्राप् त कर सकती ह,ै और उसे संस्ट् था के अजभलेखों म ेंअंतर्ववष्टट सूचना तक पोणू च पोहुचं हषगी ;
(त) संपोरीिकों के साथ संपोरीिा की प्रकृजत और ित्रे पोर तथा संपोरीिा के पोश् चात ् पोररलजित समुत् थान के दकसी
ित्रे पोर चचा च करना ;
(थ) ऐसी अन् य िजत यों का प्रयषग और कृत् यों का पोालन करना, जष बषडच द्वारा जवजनर्ददष्ट ट दकए जाए ं ।
स्ट्पो ष्टट ीकरण—इन जवजनयमों के प्रयषजनों के जलए, “मुख्य जवत् तीय अजधकारी” स े संस्ट् था का ऐसा अजधकारी अजभप्रेत ह,ै
जष इस प्रकार जनयु त दकया गया ह ैऔर उसके जवत् तीय कृत् य का प्रमुख ह ै।
(2) बषड,च जनम्न जलजखत ितों के अधीन रहते हुए, संस्ट् था द्वारा दकए जाने के जलए प्रस्ट्त ाजवत संबंजधत पोिकार
संव् यवहारों के जलए बहुप्रयषजनीय अनुमषदन प्रदान करन े के जलए संपोरीिा सजमजत कष सित कर सकेगा, अथाचत् :--
(क) संपोरीिा सजमजत, बहुप्रयषजनीय अनुमषदन जजसके अंतगतच वे संव् यवहार भी ह,ैं जष आवतचक प्रकृजत के ह,ैं
प्रदान करने के जलए मानदंड जवरजचत करेगी ;
(ख) संपोरीिा सजमजत अपोना समाधान करेगी दक ऐसा अनुमषदन संस्ट् था के जहत म ें ह ै;
(ग) बहुप्रयषजनीय अनुमषदन जनम् नजलजखत ितों कष जवजनर्ददष्ट ट करेंग,े अथाचत ् :--
(i) संबंजधत पोिकार के नाम के संबंध म ें ब् यौरे, दकए जान े वाले संव् यवहारों की प्रकृजत, अवजध और
अजधकतम रकम ;
(ii) कीमत के जवतरण के जलए सूत्र के साथ जनदेिात् मक आधार कीमत या चाल ू संजवदात् मक कीमत के संबंध
म ें ब् यौरे, यदद कषई हष ;
(iii) ऐसी अन् य ित,ें जष संपोरीिा सजमजत आवश् यक समझ े :
पोरंत ु जहां संबंजधत पोिकार संव् यवहार के जलए आवश् यकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ह ै और उत
ब् यौरे उपोलब्ध नहीं ह,ै वहां संपोरीिा सजमजत, ऐसे संव् यवहारों के जलए, एक करषड़ रुपोए प्रजत संव् यवहार स े अनजधक
उनके मूल् य के अध् यधीन रहते हुए, बहुप्रयषजनीय अनुमषदन प्रदान कर सकेगी ;
(घ) संपोरीिा सजमजत, ददए गए प्रत् यके बहुप्रयषजनीय अनुमषदन के अनुसरण म ें संस्ट् था द्वारा दकए गए संबि
पोिकार संव् यवहारों के ब् यौरों का जत्रमाजसक आधार पोर पोनु र्ववलषकन करेगी ;
(ङ) बहुप्रयषजनीय अनुमषदन एक वण च स े अनजधक की अवजध के जलए जवजधमान् य हषगा और एक वण च के अवसान
के पोश् चात ्नया अनुमषदन अपोेजित हषगा ।
5. नामजनदिे न और पोाररश्रजमक सजमजत--नामजनदेिन और पोाररश्रजमक सजमजत जनम्न जलजखत कृत् यों का पोालन करेगी,
अथाचत ् :--
(क) धारा 6 की उपोधारा (1) के खंड (च) के अधीन जनयुत दकए जाने वाले जनदेिक की अहतच ा, सकारात् मक गुण
और स्ट्वतंत्रता के जलए मानदंडों की जवरचना करना और बषड च कष ऐसे मानदंड की जसफाररि करना ;
(ख) ऐसे व् यजष्टट यों की पोहचान करना, जष खंड (क) म ें जनर्ददष्टट मानदंड के अनुसार जनदिे क के रूपो म ें जनयुत
दकए जाने के जलए अर्वहत ह ैं;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ग) ऐसे व् यजष्टट की जनदेिक के रूपो म ेंजनयुजत के जलए बषडच कष जसफाररिें करना ;
(घ) बषड च कष ऐसे जनदेिक, जष केंद्रीय सरकार के अजधकारी या पोूणचकाजलक जनदेिक स े जभन्न ह,ै के जलए बैठक
फीस और जनयत पोाररश्रजमक, यदद कषई हष, के रूपो म ेंसंदेय राजि की जसफाररि करना ;
(ङ) जवजनयम 9 म ें यथाजवजनर्ददष्ट ट प्रबंध जनदेिक, उपो प्रबंध जनदेिक, अजधकाररयों और अन्य कमचचाररयों कष
संदेय वेतन और भत् तों की बषड चकष जसफाररि करना ;
(च) प्रजतजनयुजत पोर के अजधकाररयों और अन् य कमचचाररयों की सेवाओं के जनबंधन और ितों का अवधारण
करना ;
(छ) जवजनयम 11 में यथाजवजनर्ददष्ट ट िाजस्ट् तयों का अवधारण करने के जलए प्राजधकारी के रूपो म ें काय च करना ;
(ज) ऐसी अन् य िजत यों का प्रयषग और कृत् यों का पोालन करना, जष बषडच द्वारा जवजनर्ददष्ट ट दकए जाए ं ।
6. जषजखम प्रबधं न सजमजत--जषजखम प्रबंधन सजमजत जनम्न जलजखत कृत् यों का पोालन करेगी, अथाचत् :--
(क) संस्ट्थ ा की जषजखम प्रबंधन नीजत की जवरचना करना, जजसम ें जनम्न जलजखत सजम् मजलत हषगा, अथाचत् :--
(i) संस्ट्थ ा द्वारा सामना दकए जा रह े आतं ररक और बाहरी जषजखमों की पोहचान दकए जाने के जलए
रूपोरेखा, जजसके अंतगचत जवत् तीय जषजखम, प्रचालन जषजखम, िेत्रीय जषजखम, धारणीय जषजखम, सूचना जषजखम
और साइबर सुरिा जषजखम भी ह ैं;
(ii) जषजखम न् यूनीकरण के जलए उपोाय, जजसके अंतगचत पोररलजित जषजखमों के आतं ररक जनयंत्रण के जलए
प्रणाजलयां और प्रदक्रया भी ह ैं;
(iii) कारबार जनरंतरता यषजना ;
(ख) यह सुजनजश् चत करना दक संस्ट् था के कारबार के साथ सहयुत जषजखम की मानीटरी और मूल् यांकन करन े के
जलए समुजचत जवजधतंत्र, प्रदक्रया और प्रणाली जवद्यमान ह;ै
(ग) जषजखम प्रबंधन नीजत की मानीटरी और जनरीिण करना जजसके अंतगचत जषजखम प्रबधं न प्रणाजलयों की
पोयाचप् तता का मूल् यांकन करना भी ह;ै
(घ) संस्ट् था की जषजखम प्रबंधन नीजत का बदलती हुई औद्यषजगक गजतकी और जवकजसत हषती हुई जरटलताओं पोर
जवचार करते समय काजलक रूपो स े पोुनर्ववलषकन करना;
(ङ) बषड च कष उसकी चचाचओं, जसफाररिों और की गई कारचवाइयों की प्रकृजत और अंतवचस्ट्त ु के बारे म ें सूजचत
करना;
(च) बषड च कष संस्ट्थ ा के जषजखम कृत् य के प्रमुख की जनयुजत , हटाए जाने और पोाररश्रजमक के बारे म ें जसफाररि
करना;
(छ) अन् य सजमजतयों के साथ उसके दक्रयाकलापोों का और जहां दक्रयाकलापोों म ें अजतव् यापोन ह ै वहा ं ऐसी रूपोरेखा
के अनुसरण म ेंजष इस प्रयषजन के जलए बषड च द्वारा अजधकजथत की जाए, समन्व य करना;
(ज) ऐसी अन् य िजत यों का प्रयषग और कृत् यों का पोालन करना, जष बषडच द्वारा जवजनर्ददष्ट ट दकए जाए ं ।
7. कायकच ारी सजमजत और अन्य सजमजतया.ं—(1) कायचकारी सजमजत, ऐसे साधारण और जविणे जनदेिों के अध् यधीन
रहते हुए जष समय-समय पोर बषडच द्वारा ददए जाए,ं बषडच की सिमता के भीतर दकन् हीं मामलों स े व् यौहार कर सकेगी ।
(2) धारा 15 की उपोधारा (4) के अधीन गरठत सजमजत बषडच कष ऐस े मामलों पोर सलाह दे सकेगी जष उसे बषडच द्वारा
या तष साधारणतया या जविेण रूपो स े जनर्ददष्ट ट दकए जाए ं और ऐस े कतचव् यों का पोालन करेगी जष बषडच द्वारा उसे न् यस्ट्त दकए
जाए ं ।
8. सबं जं धत पोिकार के साथ सव्ं य वहार की रकम.— धारा 19 की उपोधारा (1) के पोहल े पोरंतुक के प्रयषजनों के जलए
संस्ट् था कषई संव् यवहार नहीं करेगी जहां दकए जान े वाला संव् यवहार.--[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपोत्र : असाधारण 5
(क) जनम्न जलजखत कष अतं वचजलत करत े हुए धारा 19 की उपोधारा (1) के खडं (क) स े खडं (ङ) म ें जनर्ददष्ट ट मामलों स े
संबंजधत संजवदाओं और ठहरावों के रूपो म ेंह-ैं
(i) संस्ट् था के आवत च के 10 प्रजतित या अजधक की कषरट म ें आने वाला दकसी माल अथवा सामग्री का सीधा या
अजभकता च के माध् यम स े जवक्रय, क्रय या पोूर्वत;
(ii) संस्ट्थ ा के िुि मूल् य के 10 प्रजतित या अजधक की कषरट म ें आने वाला दकसी प्रकार की संपोजत् त का सीधा या
अजभकता च के माध् यम स े जवक्रय या अन् यथा जनपोटान या क्रय;
(iii) संस्ट् था के िुि मल्ू य के 10 प्रजतित या अजधक की कषरट म ेंआने वाला दकसी प्रकार की संपोजत् त का पोट्टा;
(iv) संस्ट् था के िुि मूल् य के 10 प्रजतित या अजधक की कषरट म ें आने वाला दकन् हीं सेवाओं का सीधा या अजभकता च के
माध् यम स े उपोभषग या उनका प्रदाय;
(ख) संस्ट् था, उसकी समनुणंगी या सहायक कंपोजनयों म ें दष लाख पोचास हजार रुपोए स े अनजधक के माजसक पोाररश्रजमक
पोर दकसी लाभ के पोद या स्ट्थ ान पोर जनयुजत के जलए ह;ै
(ग) संस्ट् था के िुि मूल् य के एक प्रजतित स े अनजधक की दकन् हीं प्रजतभूजतयों या उसके व् यत्ु पोन् नों के अजभदान के
जनम्न ाकं न हते ु पोाररश्रजमक के जलए ह ै।
स्ट्पो ष्टट ीकरण.—इन जवजनयमों के प्रयषजनों के जलए,--
(क) खंड (क) के उपोखंड (i) स े उपोखंड (iv) म ें जनर्ददष्ट ट प्रजतित दकसी जवत् तीय वणच के दौरान पोूणच संव् यवहारों के साथ
दकए जाने वाले संव् यवहार के जलए गणना म ें जलया जाएगा;
(ख) आवत च और िुि मल्ू य की गणना पोूवच जवत् तीय वणच के संपोरीजित जवत् तीय जववरण के आधार पोर की जाएगी;
(ग) अंि धारकों की साधारण बैठकों की सूचना स े सलं ग् न दकए जाने वाल े स्ट् पोष्टट ीकारक रटप् पोण म ें जनम्न जलजखत
जवजिजष्टट या ं अंतर्ववष्टट होंगी, अथाचत,् --
(i) संबंजधत पोिकार का नाम;
(ii) संबंि जनदेिक या मुख्य प्रबधं कीय कार्वमक का नाम, यदद कषई हष;
(iii) संबंध की प्रकृजत;
(iv) संजवदा और ठहराव की प्रकृजत, ताजत् वक जनबंधनों, धनीय मूल् य और जवजिजष्टट यां;
(v) कषई अन् य सूचना जष प्रस्ट्त ाजवत संकल् पो पोर जवजनश् चय करन े के जलए सदस्ट् यों के जलए सुसंगत और महत् वपोणू च ह ै।
9. वते न और भत्त .े—(1) नामजनदेिन और पोाररश्रजमक सजमजत, बषडच कष संस्ट् था के प्रबंध जनदेिक, उपो प्रबंध जनदिे कों,
अजधकाररयों और अन् य कमचचाररयों के संबंध म ेंवेतन और भत् तों की जनम्न जलजखत पोर जवचार करते हुए जसफाररि करेगी:-
(क) पोाररश्रजमक का स्ट् तर और संरचना संस्ट्थ ा कष सफलतापोूवचक चलान े के जलए अपोेजित ह ै व ाजलटी वाले व् यजष्टट यों
कष आकर्वणत करन,े बनाए रखन े और प्रेररत करन े के जलए युजत यु त और पोयाचप् त हष;
(ख) पोाररश्रजमक का प्रदिचन के साथ स्ट् पोष्टट संबंध हष और वह समुजचत प्रदिनच बैंचमाकच कष पोरू ा करता हष;
(ग) पोाररश्रजमक संस्ट्थ ा के कामकाज और उसके लक्ष्य ों के जलए समुजचत अल् पोकाजलक और दीघचकाजलक प्रदिचन कष
प्रदर्वित करते हुए जनयत और प्रषत् साहन वेतन के मध् य संतलु न कष अंतरवर्वलत करता हष;
(घ) संबंध व् यजष्टट यों की वृजत् तक अहतच ाएं और अनुभव;
(ङ) संबंि व् यजष्टट द्वारा दकसी अन् य िमता म ेंया दकसी अन् य कंपोनी स ेआहररत पोाररश्रजमक या कमीिन;
(च) संस्ट् था की जवत् तीय जस्ट् थजत जजसके अंतगतच जपोछले तीन पोूवच जवत् तीय वणों के दौरान उसका जवत् तीय और प्रचालन
प्रदिचन;6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(2) उपोजनयम (1) म ें यथाजवजनर्ददष्ट ट वेतन और भत् तों की जसफाररि करत े समय नामजनदिे न और पोाररश्रजमक सजमजत
यह सुजनजश् चत करेगी दक संस्ट्थ ा द्वारा दकसी जवत् तीय वणच के संबंध म ें उसके जनदेिकों के संदये कुल प्रबंधकीय पोाररश्रजमक,
कंपोनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की अनुसूची 5 के भाग 2 के खंड II की मद (अ) के अधीन प्रबंधकीय और अन् य
जनदेिकों के जलए लाग ू सीमाओं और उत भाग के खंड I के अधीन लाग ू सीमा के उच् चतर सकल स ेअजधक नहीं हष ।
स्ट्पो ष्टट ीकरण.-- इस जवजनयम के प्रयषजनों के जलए खंड I या खडं II म ें कंपोनी के प्रजत दकसी जनदेि का संस्ट्थ ा के रूपो म ें
अथ च लगाया जाएगा ।
(3) बषडच उपोजवजनयम (1) के अधीन की गई जसफाररिों पोर जवचार करने के पोश् चात ् संस्ट्थ ा के प्रबंध जनदेिक, उपो प्रबंध
जनदेिकों, अजधकाररयों और अन्य कमचचाररयों के वेतन और भत्त े यह सुजनजश् चत करते हुए दक दकसी जवत् तीय वणच म ें संस्ट् था
द्वारा उसके जनदेिकों कष संदेय कुल प्रबंधकीय पोाररश्रजमक उपोजवजनयम (2) म ें जनर्ददष्ट ट सीमाओं स े अजधक न हष, अवधाररत
करेगा ।
10. प्रजतजनयजु ि.—(1) सस्ट्ं था द्वारा दकसी संस्ट् था स े जजसके अंतगचत अवसंरचना जवत् त या जवकास संस्ट् था भी ह,ै पोांच
वणच स े अनजधक की अवजध के जलए कषई अजधकारी या अन् य कमचचारी प्रजतजनयुजत पोर जलया जा सकेगा ।
(2) प्रजतजनयुजत पोर जलए गए दकसी अजधकारी या अन् य कमचचारी की सेवाओं के जनबंधन और ितों म ें जनम्न जलजखत
सजम् मजलत हषगा, अथाचत्:-
(क) प्रजतजनयुजत की अवजध के दौरान सेवाओं के जनबंधन और ित ें ऐसी होंगी जष नामजनदेिन और पोाररश्रजमक
सजमजत द्वारा अवधाररत की जाए;
(ख) यदद दकसी ऐसी संस्ट् था स े जजसम ें केन् द्रीय सरकार पोचास प्रजतित स े अन् यनू समादत् त साधारण िेयर पोूंजी धाररत
करती ह,ै प्रजतजनयुजत पोर अजधकारी और अन् य कमचचारी जलए जाते ह,ैं तष प्रजतजनयुजत की अवजध के दौरान सेवा के
जनबंधन और ित ें उनस े कम अनुकूल नहीं हषगी जष ऐसी संस्ट् था म ें उनकी सेवा की ह ै।
11. िाजस्ट्त या ं अवधाररत करन े के जलए तत्रं .—(1) नामजनदेिन और पोाररश्रजमक सजमजत धारा 39 की उपोधारा (1) के
अधीन िाजस्ट् तयां अवधाररत करने के जलए प्राजधकृत हषगी ।
(2) नामजनदेिन और पोाररश्रजमक सजमजत, ऐसे जनदेिक और कमचचारी कष जजसके जवरुि संस्ट् था द्वारा प्राजधकृत व् यजत
द्वारा यथाजस्ट्थ जत धारा 16 या धारा 19 के उपोबधं ों का अजतक्रमण करन े के जलए जलजखत म ें जिकायत की गई ह,ै सुनवाई का
युजत यु त अवसर ददए जाने के पोश् चात् आदिे द्वारा ऐसे जनदेिक या कमचचारी पोर जजन् होंने ऐस े उपोबंधों का अजतक्रमण
दकया ह ैिाजस्ट् त अजधरषजपोत कर सकेगी ।
(3) िाजस्ट् तयों का अवधारण करने के प्रयषजनों के जलए नामजनदिे न और पोाररश्रजमक सजमजत—
(क) जनम्न जलजखत की उपोजस्ट् थजत की अपोिे ा और उनकी पोरीिा कर सकेगी—
(i) जनदेिक या अन् य कमचचारी जजनके जवरुि अजतक्रमण के जलए जिकायत की गई ह;ै
(ii) संस्ट् था का कषई अन् य जनदिे क, अजधकारी या कमचचारी;
(iii) संस्ट् था के जनयंत्रणधीन कषई अन् य व् यजत ;
(ख) संस्ट् था द्वारा अवधाररत या उसके जनयंत्रणाधीन दकसी दस्ट् तावेज या अन् य इलेर ाजनक अजभलेख कष प्रस्ट् तुत दकए
जाने की अपोिे ा कर सकेगी ।
(ग) यदद वह सुसंगत समझ े तष दकसी अन् य व् यजत कष साक्ष्य दने े के जलए अनुज्ञात कर सकेगी;
(घ) यदद वह सुसंगत समझे तष दकसी अन् य दस्ट्त ावेज या अजभलखे का प्रस्ट् ततु दकया जाना अपोेजित कर सकेगी ।
(4) उपोजवजनयम (2) के अधीन नामजनदेिन और पोाररश्रजमक सजमजत द्वारा दकए गए दकसी आदेि स े व् यजथत कषई
जनदेिक या कमचचारी ऐसे आदिे की प्राजप् त की तारीख स े तीस ददवस के भीतर बषडच कष अपोील कर सकेगा और बषडच उस े
सुनवाई का युजत यु त अवसर ददए जाने के पोश् चात् ऐसे आदिे कष जजसके जवरुि अपोील की गई ह ै या तष पोुष्टट करते हुए,
उसका उपोांतरण करते हुए या उसे अपोास्ट् त करत े हुए ऐसा ओदि पोाररत करेगा जष वह उपोयु त समझे या आदेि द्वारा
मामले कष जनपोटान के जलए नामजनदेिन और पोाररश्रजमक सजमजत कष प्रजतप्रेजणत कर सकेगा ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपोत्र : असाधारण 7
(5) जहा ं ऐसा जनदेिक जजसके जवरुि जिकायत की गई ह ै यथाजस्ट् थजत नामजनदेिन और पोाररश्रजमक सजमजत या बषडच
का सदस्ट् य ह ैतष वह ऐसी दकसी बैठक म ें भाग नहीं लगे ा जजसम ेंजिकायत पोर जवचार जवमि चदकया जा रहा ह:ै
पोरंत ु ऐस े जनदेिक द्वारा बैठक म ें भाग नहीं लेन े के कारण अपोजे ित गणपोूर्वत या अध् यपोेजित न्य नू तम सदस्ट् यता का
गठन करने वाल े स्ट् वतंत्र जनदिे कों या नामजनदेिन और पोाररश्रजमक सजमजत का बहुमत पोूरा नहीं हषता ह ै तष बषडच उसके
स्ट् थान पोर दकसी अन् य जनदेिक कष जनयुत कर सकेगा ।
पोी. दकिषर कुमार, जविेण कायाचजधकारी
[जवज्ञापोन-III/4/असा./686/2021-22]
नषट : ददनांक 3 माच च 2022 कष जारी अग्रं ेजी संस्ट्करण म ें कषई पोररवतचन नही दकया गया ह।ै
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