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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांककत प्रश्न संख्या 1529
गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947, (शक)
चाय बागान मजदरू ों के ललए न्यूनतम मजदरू ी तय करना
1529. श्री अजीत कुमार भुयान:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक:
(क) क्या यह सच है कक चाय उद्योग के लिए कोई राष्ट्रीय न्यूनतम मजदरू ी अधिननयम िाग ू
नहीं है;
(ख) यदद हां, तो तत्संबंिी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या चाय बागान मजदरू ों को बहुत कम मजदरू ी लमिती है जो असंगदित क्षेत्र के कामगारों
को लमिने वािी मजदरू ी स े भी बहुत कम है और यह मजदरू ी क्षत्रे -दर-क्षत्रे तथा ववलभन्न चाय
उत्पादक क्षेत्रों/राज्यों में अत्यधिक सीमा तक लभन्न-लभन्न होती है;
(घ) यदद हां, तो तत्संबंिी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार के पास चाय बागान के मजदरू ों के लिए न्यूनतम मजदरू ी ननिारा रत करने और
चाय उद्योग के लिए एक केंद्रीय मजदरू ी बोर् ा स्थावपत करने की कोई योजना है; और
(च) यदद हां, तो तत्संबंिी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मत्रं ी
(सुश्री शोभा कारान्दलाज)े
(क) से (च): न्यूनतम मजदरू ी अधिननयम, 1948 के उपबंि तकासंगत बनाए गए हैं और इन्हें मजदरू ी
संदहता, 2019 के तहत समादहत ककया गया है, जजसे सभी रोजगारों में न्यूनतम वेतन को
सावभा ौलमक रूप से िागू करने के उद्देश्य से ददनांक 21.11.2025 से प्रभावी बनाया गया है।
मजदरू ी संदहता, 2019, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को समुधचत सरकार के रूप में, उनके
संबंधित क्षत्रे ाधिकार के अंतगता आने वािे प्रनतष्ट्िानों के लिए मजदरू ी की न्यूनतम दरों के ननिाारण,
समीक्षा और इनमें संशोिन करने की शजक्त प्रदान करती है।
मजदरू ी संदहता, 2019 के उपबंिों के अनुसार, न्यूनतम मजदरू ी का ननिाारण/संशोिन या तो
स्वतंत्र सदस्यों के साथ ननयोक्ताओं और कमचा ाररयों के समान प्रनतननधित्व वािी सलमनतयों के
माध्यम से या प्रभाववत व्यजक्तयों स े अभ्यावदे न आमंत्रत्रत करते हुए मसौदा प्रस्तावों के प्रकाशन के
माध्यम से ककया जा सकता है और न्यूनतम मजदरू ी को अंनतम रूप देने से पहिे संबंधित सिाहकार
बोर् ा के साथ परामश ा करना अननवाय ा होता है।
इसके अिावा, मजदरू ी सदं हता, 2019 ननम्नतम मजदरू ी को एक सांववधिक उपबिं बनाती है।
मजदरू ी सदं हता, 2019 की िारा 9, केंद्र सरकार द्वारा ननम्नतम मजदरू ी तय करने का प्राविान
करती है। संदहता में यह भी ननिााररत ककया गया है कक समुधचत सरकारों द्वारा ननिााररत मजदरू ी की
न्यूनतम दरें, ननम्नतम मजदरू ी से कम नहीं होंगी।
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