उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
FAT- 368/2026/783/22-2-2026-7(392)/2026
लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026
आदेश
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के seleSe-6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग
करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बच्चन (बन्दी AEA-238/207) पुत्र
स्व0 खलील, टिकरी, थाना-मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है, बन्दी को सत्र परीक्षण...
उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 FAT- 368/2026/783/22-2-2026-7(392)/2026 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026 आदेश उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के seleSe-6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बच्चन (बन्दी AEA-238/207) पुत्र स्व0 खलील, टिकरी, थाना-मंझनपुर, जनपद-कौशाम्बी का निवासी है, बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 375/98 में भा0द0वि0 की URI-302/49, 48 के अन्तर्गत मा0 न््यायात्रय, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनांक 29.04.983 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। Alo उच्च SARA, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.05.20I5 द्वारा एवं मा0 उच्चतम नन््यायात्रय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.03.20I6 cant sect की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायात्रय cant दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 23.03.2026 तक अपरिहार i0 वर्ष 06 माह (8 दिन तथा सपरिहार 2 वर्ष, 07 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि sara बंदी को किसी अन्य वाद A निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के Tord जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर ded] को कारागार से मुक्त कर दिया जाय। कमलेश कुमार उप सचिव। UAT-368/2026/783()/22-2-2026 तददिनांक | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- I- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0। 2- जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी। 3- पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी। 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज। 5- निजी सचिव, AIO Aa कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को AO मंत्री जी के सूचनार्थ। 6- निजी सचिव, माए0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को माए0 मंत्री जी के सूचनार्थ। 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 8- गार्ड फाइल्र। आज्ञा से, अभय कुमार त्रिपाठी अनु सचिव | 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |