रजिस्टर्ड /सील्ड
उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
PRMN-365/2026/85/22-2-2026-7(204)/2025
लखनऊ : दिनांक: 06 HFC, 2026
आदेश
उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के Hqesde-i6i के अधीन शक्तियों का प्रयोग
करते हुए शासनादेश AEA-564/20I8/06/22-2-20i8-O7ai/20i8, दिनांक 0॥। अगस्त 20i8 एवं
सपठित संशोधन विषयक शासनादेश ACA-720/2024/(382/22-2-202-O7a/20i8, . दिनांक
28.07.202। व...
रजिस्टर्ड /सील्ड उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 PRMN-365/2026/85/22-2-2026-7(204)/2025 लखनऊ : दिनांक: 06 HFC, 2026 आदेश उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के Hqesde-i6i के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश AEA-564/20I8/06/22-2-20i8-O7ai/20i8, दिनांक 0॥। अगस्त 20i8 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश ACA-720/2024/(382/22-2-202-O7a/20i8, . दिनांक
28.07.202। व शासनादेश ACA-52/2022/240/22-2-2022-O7s0/ 208, दिनांक 27.05.2022 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस (26 जनवरी, 2026) के अवसर पर जिला कारागार, गाजियाबाद में fee Macy बन्दी आरिफ (बन्दी सं0-228/202) पुत्र श्री इलियास, डासना, थाना- AQ, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-597/2003 में भा०द0०वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायात्रय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट GO-5, गाजियाबाद के आदेश दिनांक
3.05.20I0 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायात्रय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.05.209 एवं AlO उच्चतम न््यायात्रय के आदेश दिनांक 04.04.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है, बंदी द्वारा दिनाक 08.0I.2026 तक अपरिहार i6 वर्ष 03 माह i7 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष i माह i0 दिन सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50000/-(रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक»अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय। कमलेश कुमार उप सचिव। UWA-365/2026/i85 ()/22-2-2026 तट्विनांक | प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: - - पुलिस महानिदेशक»महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0। 2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद। 3- पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद। 4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद। 5- नोडल अधिकारी»अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/202 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो Re पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/202 पॉलिसी Fecal फार Mec ऑफ बेल A AO उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 0.09.2024 के सन्दर्भ में। 6- निजी सचिव, माए मंत्री/ Alo राज्यमंत्री, PRIN प्रशासन एवं सुधार विभाग, ठ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ। 7-. कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन। 8- गार्ड फाइल्र। आज्ञा से, अभय कुमार त्रिपाठी अनु सचिव। 4- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है | 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है |