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Date: 2020-08-11 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

This Authority had passed an Order No TAMP 20 2009 VPT dated 29 November 2019 approving the revised Scale of Rates SOR and Performance Standards based on the proposal

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This document re-notifies Annex I of the Hindi Version of Gazette Notification No. 494, dated 27 December 2019, due to extensive printing errors involving the reshuffling of words in the Scale of Rates (SOR). The re-notified Annex I replaces the previous version in the Hindi Gazette Notification. The order was passed on June 1, 2020. Key Points / Main Content: * **Re-notification of Annex I:** * The Hindi version of Annex I (Scale of Rates) in Gazette Notification No. 494 dated 27 December 2019 is re-notified. * This action is due to significant printing errors in the original Hindi version, specifically the reshuffling of words in Annex I. * The re-notified Annex I replaces the original Annex I in the Hindi version of the Gazette Notification. * **Background:** * Order No. TAMP202009VPT dated 29 November 2019, approved the revised Scale of Rates (SOR) and Performance Standards based on a proposal from Visakhapatnam Port Trust (VPT). * The approved SOR and Performance Standards were notified in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4, Gazette No. 494 dated 27 December 2019. * **Reason for Corrigendum:** * Comparison of the Gazette Notification and Order from the EGazette of India website with the office copy revealed extensive printing errors in the Hindi Version of Annex I, specifically reshuffling of words in many sentences on most pages. * **Authority:** * Tariff Authority for Major Ports (TAMP) issued the corrigendum. * The order was passed on June 1, 2020. Impact Analysis: * **Visakhapatnam Port Trust (VPT):** * Impact: The revised SOR and performance standards, as per the 2019 order, are subject to the correction of errors in the Hindi version. * Action Required: Implement the re-notified Annex I (Hindi version of SOR) in place of the originally published erroneous version. * **Department of Publication:** * Impact: Responsible for publishing the corrected Hindi version of Annex I. * Action Required: Ensure the re-notified Annex I is accurately published and distributed. * **Users of the Gazette Notification (including Hindi Speakers/Readers):** * Impact: The accuracy of the Hindi version of the SOR is improved. * Action Required: Refer to the re-notified Annex I for correct information on the Scale of Rates.

Key Entities Referenced

NEW DELHI: The capital city of India, where the notification was issued. The Gazette of India: Official government gazette where notifications, rules, and regulations are published. Tariff Authority for Major Ports: An authority that sets tariffs for major ports. Its short name is TAMP. Mumbai, Maharashtra: A city in India, location of Tariff Authority for Major Ports. Visakhapatnam Port Trust: A port trust that submitted a proposal for revision of Scale of Rates (SOR) and Performance Standards. T.S. Balasubramanian: Member Finance, Tariff Authority for Major Ports Rajat Sachar: Member Economic, Tariff Authority for Major Ports Mayapuri, New Delhi: Location of the Government of India Press.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एम.एच.-अ.-13082020-221087 xxxGIDHxxx CG-MH-E-13082020-221087 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 320] नई ददल्ली, मगं लतार, अगस्ट्त 11, 2020/श्रातण 20, 1942 No. 320] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मुंबई, 2 िून, 2020 गणपर्ू त ि (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य वजतत्त (ii). श्री रित सचर, सदस्ट् य वरर्थििक िजु िपत्र (िून, 2020 के 1 तें ददन पाररत स.ं टीएएमपी/20/2019-तीपीटी.—इस प्राजधकरण ने जतिाखापट्टणम पत्तन न्यास वतीपीटी से उनके दरमानों के सामान् य संिधधन के जलये प्रा्त प्रस्ट् तात के रधार पर संिधजधत दरमान र जनपापादन मानक अनुमधददत करते एए 29 नतम्बर, 2019 कध रदेि स.ंटीएएमपी/20/2019-तीपीटी पाररत दकया थिा। इस प्राजधकरण द्वारा अनुमधददत संिधजधत दरमान र जनपापादन मानक भारत के रािपत्र, असाधारण, वभाग-4, खंड-III) में 27 ददसम्बर, 2019 के रािपत्र संख्या 494 मे अजधसूजचत एए थिे। 3659 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2. रािपत्र की अजधसूचना र भारत के ई-रािपत्र से डाउनलधड दकये गये रदिे की अजधसूचना की कायािलय प्रजत र प्रकािन जतभाग कध भेि े गय े रदिे से जमलान करन े पर अनलु ग्नक-1 यानी उक्त रािपत्र अजधसूचना के दरमान के हहदं ी रुपांतर में अजधकतर पृष्ठों पर मुद्रण संबंधी अनेकों अिुजियां पायी गई ह।ैं अिुजियां अनुलग्नक-1 के अनेकों ताक्यों में िब्दों के रगे पीछे हधन े से संबंजधत ह ैं र तह भी अजधकतर पष्ठृ ों पर ह।ैं 3. उक्त कध देखते एए, कजथित रािपत्र अजधसूचना के अनलु ग्नक-1, यानी दरमान का हहदं ी रुपांतर, कध अनुलग्नक-1 के रूप में दिर से अजधसूजचत कराया िाता ह।ै इसके द्वारा 27 ददसम्बर, 2019 के रािपत्र अजधसूचना संख्या 494 के अनलु ग्नक-1 कध प्रजतस्ट्थिाजपत दकया िाता ह ै । टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य वजतत्त [जतज्ञापन–III/4/असा./176 /2020–21] अनलु ग्न क - I जतिाखापत्त नम पत्त न न्य ास दरमान खडं – 1 पररभाषाएं तथिा सामान्य ित तें एत ंजनबधं न 1.1. पररभाषाए ं- सामान्य इन दरमानों वएसओरर म,ें िब तक प्रसगं के अनुसार अन् यथिा अपेजषितत न हध, जनम्न जलजखत पररभाषाएं लाग ूहोंगी: (i) ''तटीय पधत'' का अजभप्राय – पधत पररतहन महाजनदेिक/सषितम प्राजधकारी द्वारा िारी तैध तटीय लाइसेंस ताला भारत में दकसी पत् तन अथिता स्ट्थि ान से भारत म ें दकसी अन् य पत्त न अथिता स्ट् थिान के बीच ‍ यापार में जतिेष रूप स े लगाया गया पधत हधगा। (ii). ‘’कधल्ड मतू ’’ का अथिि ह ैपधतीय इंजिन चलन के जबना पधत का संचालन। वiii). ‘’ददतस’’ का अजभप्राय ह ैददन 6.00 बिे स ेरगामी ददन के 6.00 बिे तक की अतजध। (iv). ‘‘जतदेिगामी पधत’’ का अजभप्राय तटीय पधत से इतर कधई अन् य पधत स ेह।ै (v). "सप्त ाह'' का अथि िह ै7 ददन की अतजध। (vi). “उपकरण उपयधक्त ा वहायरर ” का अथि िह ैपत् तन के उपकरणों का उपयधग करने ताला उपयधक्त ा। (vii). "माह" से अजभप्राय कैलडें र माह से ह।ै (viii). “पीओएल” का अजभप्राय: - पेरधजलयम, तेल र स्ट्न ेहकों से हधगा तथिा केतल पधत से संबंजधत प्रभार लगाने के जलए इसमें एलपीिी पधत भी िाजमल दकए िाएंगे। (ix). “िषे अन्य तग ि वरेजिड डयअू ल कैटेगरी ” का अजभप्राय:, पधत से संबंजधत प्रभार लगान े के जलए (दिहिंग पधतों कध छधड़ कर), लौह अयस्ट् क र पल्ल ों वयांजत्रक प्रहस्ट् तन त पीओएल पधतों से अन् य पधतों से ह।ैं (x). “एसटीएस” प्रभारों का अथिि ह ै- पधत स ेपधत स्ट् थिानांतरण प्रभार। 1.2. सामान्य जनबधं न एत ंित तें (i). पधत संबंधी प्रभार लगाने के प्रयधिन से श्रणे ी में तगीकृत करने के जलए ‘’जतदेिगामी’’ अथिता ’’तटीय’’ श्रणे ी म ें तगीकृत करने के जलए पधत का दिि तगीकरण, जनणाियक घटक हधगा, ‘’तटीय अथिता जतदेिगामी’’, िैसा सीमा िुल् क जतभाग अथिता पधत पररतहन महाजनदेिक द्वारा िारी इसके प्रमाणन म ें ददया गया हधगा, र कागो की प्रकृजत अथिता उसके उदगम की इस प्रयधिन से कधई प्रासंजगकता नहीं हधगी। (ii). क. पधत संबंजधत प्रभारों वतीररसी की तसूली के जलए पधतों के तगीकरण की प्रणाली (i). पधत की जस्ट्थिजत, सीमािुल् क अथिता पधत पररतहन महाजनदेिक द्वारा इसके प्रमाणन द्वारा यथिा तहन यह जनणियकरन े के जलए प्रासंजगक कारक ह ै भले ही पधत पधत-संबंजधत प्रभारों की तसूली[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 के प्रयधिन के जलए ‘’तटीय’’ अथिता ‘’जतदेिगामी’’, र कागो की प्रकृजत अथिता इसका मूल इस प्रयधिन के जलए कधई प्रासंजगक नहीं हधगा। (ii). जतदेिी पताका ताले जतदेिगामी पधत का, पधत पररतहन महाजनदेिक र सीमा िुल् क पररततिन रदेि द्वारा जतजिपाट अतजध के जलए िारी तटीय यात्रा लाइसेंस के रधार पर तटीय चालन के रुप में पररततिन हध सकता ह।ै ख. ररयायती तटीय दर र जतदेिी दर पर पधत संबंधी प्रभारों वतीररसी की तसलू ी के जलए मानदंड: (i). ऐस े पररततिन के मामल े म,ें पधत द्वारा तटीय माल की लदाई िुरू करन े के समय से लधड पत्त न द्वारा तटीय दरें प्रभाय िहोंगी। (ii). पररततिन के ऐस े मामलों म,ें तटीय दरें तभी तक प्रभाय ि हधगी िब तक पधत भारतीय पतन पर रजखरी तटीय कागो कध उतारने का प्रचालन पूरा करता ह।ै उसके तुरंत बाद उत् तरायी ताले टर्मिनल द्वारा जतदेिगामी दरें प्रभायि हध िाएंगी। (iii). पधत पररतहन महाजनदेिक से तटीय लाइसेंस प्राप् त एकजनपा भारतीय तटीय पधतों से, तटीय दरों का पात्र हधन े के जलए कधई अन् य दस्ट् तातेि अपेजषितत नहीं हधगा । (iii). कागो संबंधी प्रभारों वसीररसी की तटीय ररयायती दरों पर तसूली के जलए मानदडं (i) ‘तैजिक र तटीय’ प्रचालन के जलए िारी सामान् य कारधबारी ‍ यापाररक लाइसेंसधारी भारतीय ‍ ति के जतदेिगामी पधत के जलए, पधत से तट र क्त े स े भंडारण याडि/कध स/े के जलए घाट भाड़ा सजहत, प्रहस्ट् तन कायि हते ु तटीय दरें, जनम् नजलजखत के पररप्र्य में लाग ूकी िाएंगी: (क). तटीय धातक में पररतर्तित र दकसी भारतीय पत् तन से दकसी अन् य भारतीय पत्त न के जलए तटीय कागो ले िान े ताला पधत। (ख). तटीय चालन में पररतर्तित नहीं* परंतु दकसी भारतीय पत् तन स ेदकसी अन् य भारतीय पत् तन कध तटीय कागो ले िान े ताला पधत। *केंद्रीय उत् पाद िुल् क र सीमािुल् क बधड ि के पररपत्र स.ं 15/2002-कस्ट् टम ददनांक 25 िरतरी 2002 के अनुसार भारतीय ‍त ि ताले जतदेिगामी पधत द्वारा, जबना दकसी सीमा िुल् क पररततिन के एक भारतीय पत् तन से दसू रे भारतीय पत् तन तटीय कागो का तहन अनुमत्त ह।ै (ii). तटीय चालन के रुप म ें पररतर्तित जतदेिी ‍ ति ताल े पधत के मामलों म,ें पधत पररतहन महाजनदेिालय द्वारा िारी जतजिपाट अतजध के जलए लाईसेंस र सीमा िुल्क पररततिन रदेि के रधार पर, तैयार दकसी भारतीय पत् तन स े दकसी अन् य भारतीय पत् तन के जलए संचलन हते ु तटीय कागो कंटेनर के जलए तटीय दरें लागू /पर कागो भाररत कंटेनर होंगी। (iii). सामान् य कारधबाररयों के दकसी ‍ यापा ररक लाइसेंस धारी भारतीय ‍ ति के पधत का सीमा िुल् क पररततिन रदेि के रधार पर तटीय चालन के रूप में पररततिन हध सकता ह।ै प्रथिम पत् तन पर सीमा िुल् क पररततिन रदेि के रधार पर तटीय चालन के रुप म ें पररतर्तित दकए िाने ताले पधत कध भारतीय तट पर चलन के जलए, रगे सीमािुल् क पररततनि रदेि की रत्‍ यकता नहीं हधगी। (iv). (i). पधत संबंधी प्रभार पधत स्ट् ताजमयों स्ट् टीमर एिेंटों पर लगाए िाएंगे िध अमेररकी डालर में होंगी, ते समय समय पर, भारतीय ररिति बैंक, भारतीय स्ट् टेट बैंक या इससे संबंजधत सातििजनक षितेत्र के दकसी अन् य बैंक द्वारा अजधसूजचत बािार क्रय दर के अनुसार, अमेररकी डॉलर के भारतीय मुद्रा में जतजनमय करके तसूल की िाएंगी। पधत के पत् तन की सीमा में प्रतेि करने की जतजथि ऐसे जतजनमय का ददन मानी िाएगी। (ii). डॉलर म ें उल्ल ेजखत कंटेनर संबधं ी प्रभार, रयाजत त कंटेनरों की जस्ट्थिजत म ें पधत के पत्त न म ें प्रतेि जतजथि र जनयाित दकए िाने ताले कंटेनरों के मामले में कंटेनरों के पत् तन में रने की जतजथि से भारतीय मुद्रा रूपयों म ें तसलू दकए िाएगं े। (iii). डॉलर के रुपयों में पररततनि के ऐसे मामलों म,ें रयाजतत कंटेनरों की उत् तरायी र उसके प्‍च ात लदान के जलए जनयाित कंटेनरों के जलए, पधत के पत्त न म ेंप्रतेि की जतजथि मान् य हधगी । (v) पधत के पत् तन म ें पएचं ने के ददन से अजधक रुकने पर जतजनमय दरों की 30 ददन में एक बार जनयजमत तौर पर समीषिता की िाएगी। ऐसे मामलों म े जबल बनाने का रधार समीषिता के समय प्रचजलत जतजनमय दर के अनरुु प कर ददया िाएगा। (vi). (क) सभी तटीय पधतों के जलए बथिि दकराया प्रभार अन् य पधतों के जलए समतुल् य प्रभारों के 60 प्रजतित से अजधक नहीं होंगे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ख). तापीय कधयला, क्रूड रयल सजहत पीओएल, लौह अयस्ट् क त लौह अयस्ट् क के पल्ल ों के जसताय सभी तटीय कागो के कागो संबंधी प्रभार, सामान् य कागो संबंधी प्रभारों के 60 प्रजतित से अजधक नहीं होंगे। (ग). कागो संबंधी प्रभारों के मामले में पधत तट स्ट् थिानान् तरण र क्त े स/े कध भंडारण याडि कध/से प्रभारों हते ु तािेि सजहत सभी संबंजधत प्रहस्ट्त ांतरण कायके के जलए ररयायती दरें प्रभायि होंगी। (घ). कंटेनर संबंधी प्रभारों के मामलों में ररयायत, कंपधजिट बाक् स दरों के अनुसार लागू ह।ै िहां प्रभार मदतार लागू ह ैं तहां यह ररयायत पधत तट स्ट् थिानांतरण क्त े से/कध भंडारण याड ि से/कध तथिा कागो र कंटेनर पर घाट भाड़ा संबंधी सभी प्रभारों पर लागू हधगी । (ङ). जतदेिी पत् तन का एक कागो से पत् तन ‘ख’ पर अनुतती पधतांरण हते ु पत् तन ‘क’ पर पएचं ने पर, उसके जलए तटीय चलन से प्रासंजगक ररयायती प्रभार लाग ू होंगे। अन् य िब् दों म,ें उन पधतों कध भारतीय पत् तन स े कागो ले िाने/लाने के जलए तटीय चलन की अनुमजत हधगी र ते ररयायत के पात्र होंगे (च). तटीय कागो/कंटेनरों/पधतों के जलए प्रभार भारतीय रुपय ेमें मल्ू य तर्गित र संग्रहीत दकया िाएगा। (vii). पत् तन पर ऐस ेपधत जिनके जलए सीमा िुल् क अजधजनयम, 1962 के प्रयधिनाथि ि रईिीएम र/या ईिीएम दिि की िाती ह ै उन् ह ें कागो नहीं मानना चाजहए र त े केतल ढुलाई/पररतहन का साधन ह ैं तथिा पत् तन कध ऐसे पधतों पर घाट भाड़ा नहीं लगाना चाजहए। ऐस े पधत स्ट् थिानीय पररतहन स ेसंबंजधत हधते ह ैंकागो नहीं। (viii). (क इन दरमानों का, प्राजधकरण द्वारा घधजषत ितप्रजतित तार्षिक थिधक मूल् य सूचकांकन 01 मई, 2020 स े हधगा बिते कायि जनपाप ादन मानक अजधसूजचत दरमानों सजहत, तीपीटी द्वारा पूरे दकए गए हों। इन दरमानों म ें जनधािररत कायि जनपाप ादन मानक परू े न दकए िाने की जस्ट्थिजत म ें उस जतिेष तषि के जलए दरमानों में सूचकांकन नहीं दकया िाएगा। (ख). पत् तन, प्रचालक द्वारा 01 िनतरी से 31 ददसंबर तक प्रजततषि प्राप् त कायि जनपाप ादन मानकों कध, प्राजधकरण द्वारा जनधािररत अजधसूजचत कायि जनपाप ादन मानकों कध संबंजधत उपयधक्त ा त प्राजधकरण कध कैलेंडर तषि की समाज्त के एक माह के भीतर घधजषत करेगा। पत् तन द्वारा ये कायि जनपाप ादन मानक पूरे दकए िाने पर दरमानों के प्राजधकरण द्वारा घेाजषत थिधक मल्ू य सूचकांक 100 प्रजतित दर से दरमानों में स्ट् तत: सूचकांदकत कर ददया िाएगा तथिा प्रासंजगक तष ि की प्रथिम मई स े सूचकांदकत दरमान लाग ू हध िाएंगे। पत्त न, तीपीटी द्वारा सूचकांदकत दरमान संबंजधत उपयधक्त ा तथिा प्राजधकरण कध सूजचत करेगा। (ix). जतलंजबत अदायजगयों पर दंडक ब् याि (क). उपयधक्त ा, इन दरमानों के तहत जतलंजबत भुगतानों पर दडं ात् मक ब् याि का भुगतान करेगा ।जिस ददन स े दंडात् मक ब् याि लगना िरुु हधगा उसी ददन से 15 प्रजतित तार्षिक दर से ब् याि लगाया िाएगा । (ख). उसी प्रकार, पत् तन जतलंजबत तापजसयों पर दंडात् मक ब् याि का भुगतान करेगा। जिस ददन से दंडात् मक ब् याि लगना िुरु हधगा उसी ददन से 15 प्रजतित तार्षिक दर स ेब् याि लगाया िाएगा । (ग). धन तापसी में देरी, सेताओं के पूरा हधने के या उपभधगकताओंि से सभी िरूरी दस्ट्तातेिों कध लेने के 20 ददन बाद, िध कधई भी बाद म ेंहध, संगजणत दकया िायेगा। (घ). उपभधक्त ा द्वारा भुगतान में जतलंब की जगनती, पत् तन न् यास द्वारा जबल के पेि करने की जतजथि से 10 ददन बाद से ररंभ हध िाएगी लेदकन यह प्रातधान उन जस्ट्थिजतयों में लागू नहीं हधगा जिनमें महापत् तन न् यास अजधजनयम 1963 के अनुसार प्रभार का भुगतान सेताएं लने े से पहले/पत् तन की संपजत्त का प्रयधग र/ या इन दरमानों म ेंप्रभारों का अजग्रम भगु तान करन े का उल् लेख, दरमानों की िति के रुप में दकया गया ह।ै (x). देयताओं की गणना के जलए पररमापन हते ु भार की इकाई 1 टन या 1000 दकलधग्राम, रयतन के जलए एक घन मीटर र द्र‍ यों के अजधक पररमाण हते ु मापन इकाई 1000 जलटर हधगी । (xi). समग्र /कुल भार के पररमापन या दकसी एक मद के पररमाण के जलए 0.5 तक का जभन् नात् मक अंि 0.5 इकाई माना िाएगा र 0.5 इकाई या र उससे अजधक अंि कध परू ा एक इकाई माना िाएगा, बित े अन्य थिा उल्ल ेख न दकया गया हध। (xii). जबल में सगं जणत सभी प्रभार प्रत्येक जबल के कुल यधग पर अगल ेउच्च रूपये तक पणू ाांदकत दकया िायेगा। (xiii). यदद ताजपसी यधग् य राजि रू. 100 से कम हधती ह ैतध यह ताजपसी नहीं की िाएगी। यह रू. 100 की सीमा कम प्रभारों के जलए अनुपूरक दातों के जलए भी लागू हधगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (xiv). पधत, उपकरण प्ल ांट कध षितजत हधने की जस्ट्थिजत में वउपयधक्त ा प्रचालक, पत् तन द्वारा रकजलत षितजत संबंधी सभी प्रभार अनुमाजनत मागं राजि िमा कराएगा जिसके परू े भगु तान संबंधी अजन्तम जनणिय बाद में तास्ट् तजतक प्रभार जनधािररत करने पर जलया िाएगा। कुल षितजत की जस्ट्थिजत म,ें प्रचालक खातों में दि ि मुल् य या क्रािट या उपकरण या पत् तन की संपजत्त का बािार भात, िध भी अजधकतम हध, िमा कराएगा। पत् तन, बीमा कंपनी कध प्रस्ट् तुत दाते स े प्राप् त नुकसान की राजि उस प्रचालक कध तापस करेगा जिससे षितजत की लागत तसलू की गई थिी । (xv). (क दरमानों म ें जनधािररत दरें अजधकतम सीमा स्ट्तर ह,ै इसी प्रकार ररयायतें र छूट जनम्न तम स्ट्त रों पर ह।ैं पत् तन न् यास अगर यह चाह ेतध जनम्न दरों पर चाि िकर सकता है या उच् च छूट की अनुमजत द ेसकता ह।ै (ख). पत् तन न् यास दरमानों में जनधारि रत दरों के इस्ट्तेमाल कध िाजसत करने ताली जनधािररत ितो कध अगर चाह े तध तकिसंगत कर सकता है, अगर यह तकिसगं जत प्रजत यजू नट दर म ें उपभधक्त ा कध राहत दते ी ह ै त दरमानों में जनधािररत यूजनट दरें उपरी सीमा कध पार नहीं करती। (ग). यह इस ित ि पर ह ै टर्मिनल प्रचालक इस प्रकार की कमतर दरें र या ऐसी दरों के लागू करन े कध सातििजनक रूप से अजधसूजचत करेगा/ र इस प्रकार की जनम्न तर या ऐसी कमतर दरों कध लाग ू दकए िाने र/बाद में दकए िाने ताले पररततनि ों कध िाजसत करन े ताली िततें सातििजनक रूप से अजधसूजचत करता रहगे ा, बित े दक जनधािररत की गई नई दरें, प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत दरों से ज्य ादा न हों। (xvi). दरमानों में उजल्लजखत दरें केतल पत् तन द्वारा प्रदत्त सेताओं के जलए ह।ैं दकसी अन् य प्राजधकृत सेता प्रदाता द्वारा प्रदान की िान े ताली सेताएं इस जनबंधन एत ंितके के अतं गति नहीं रती ह।ैं (xvii). पत् तन की सीमाओं में रने ताले प्रत् येक सामान पर रयात प्रदक्रया अनुसार मूल् यांकन दकया िाएगा तथिा उसे हटाए िाने से पूू्ति िुल् क का भुगतान करना हधगा। (xviii). पधत पर लदान स े पूत ि सभी सामान जनयाित प्रदक्रया के अनुसार मूल् यांदकत दकया िाएगा तथिा जनयाित स े पूत ि िुल् क का भुगतान करना हधगा। (xix). पधतांतरण का अजभप्राय कागो का एक पधत से अन् य पधत पर सीधे स्ट् थिानांतरण या एक पधत से उतारे गए कागो कध अन् य पत् तन पर भेिने के जलए दसू रे पधत पर लदान करने स ेह।ै (xx). 'लाईटरेि' का अथिि ह ै कागो कध रगामी जततरण के जलए एक पधत से दसू रे पधत/क्राफ्ट/बािि पर सीधे स्ट् थिानांतररत करना।. (xxi). तार्किक स्ट् तर के ऐस े जतलंबों के जलए, जिनके जलए उपयधक्त ा कध जिम् मेदार हराया िा सके, उपयधक्त ा द्वारा प्रभारों का भुगतान करना अपेजषितत नहीं हधगा । (xxii). पधत पररतहन मंत्रालय के पत्र सं. पीटी-11033/51/2014-पीटी ददनांक 04 जसतंबर 2014 के अंतगित िारी महापत् तन न् यासों पर तटीय पधतों कध बथिंथिांग प्राथिजमकता देन ेके जलए ददिाजनदेि: (क ''तटीय पधत'' का अथि िह ैसषितम प्राजधकारी द्वारा िारी तैध तटीय लाइसेंस ताला, भारत में दकसी पत् तन अथिता स्ट्थि ान स ेसे दकसी अन् य पत् तन अथिता स्ट्थि ान के बीच ‍ यापार म,ें जतिेष रुप स ेलगाया गया पधत हधगा। (ख). कागो के मूल र अंजतम गन् त‍ य स्ट्थि ान का संदभि न लते े एए महापत् तन न् यासों द्वारा िुपाक बल् क/सामान् य कागो एक पत् तन से भारत म ें दसू रे पत् तन कध रताना करने के जलए तटीय पधत कध पधतांतरण हते ु कम स े कम एक बथिंथिांग की प्राथिजमकता दी िाएगी। ऐसा महापत् तनों में पहल े से मैािूद तटीय तापीय कधयला प्रहस्ट् तन के जलए समर्पित वजतिेष बथिि के अजतररक्त दकया िाएगा। (ग). सभी महापत् तन न् यास, ररयायत करारों र जनिी टर्मिनलों पर हतंडध बथिंथिगां के जलए मौिूदा रबंरटत र पत् तनों द्वारा प्रचाजलत कंटेनर बथिके की उपलब्ध ता कध ‍य ान में रखत े एए, तटीय कंटेनर पधतों के जलए जतजिपाट हतंडध के मा‍ यम से प्राथिजमकता दी िाएगी। (घ). पीओएल/जलदिड कागो टेंकरों के संबंध में ऐसी प्राथिजमकताओं के जलए, जतजभन् न पत् तनों में प्रचजलत पिजतयां अपनायी िा सकती ह।ैं (ङ). प्राथिजमकता प्रदत्त तटीय पधतों कध बथिंथिांग प्राथिजमकता प्रभार नहीं देना हधगा। (च). यदद तह पत् तन की सामान् य बथिंथिांग नीजत के अतं गति पात्र ह ै तध प्राथिजमकता के रधार पर बथि ि में लगाए गए तटीय पधत के अजतररक्त तटीय पधत की बथिंथिगां पर कधई प्रजतबंध नही हधगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (छ). तटीय पधत प्राथिजमकता के रधार पर बथिि म ेंलगाया गया हध अथिता नही, उसे तटीय दरों के रधार पर पत् तन के प्रभार अदा करने होंग।े (ि). पत् तन कध जतिेष बथिि भडं ारण षितेत्र र सीमा िुल् क प्रजतबंजधत षितेत्र से बाहर गेट लगान े की संभातनाएं तलािनी होंगी तादक तटीय कागके के संचलन के जलए र अजधक सुजतधाएं दी िा सकें । (झ). महापत् तन ऐसी समय सीमा जनयत करेंगे जिसमें एक तटीय पधत एक जतिेष पत् तन में बथिि में खड़ा दकया िा सकेगा। यह समय सीमा कागो र बथिि की दकस्ट् म पर जनभरि करेगी। प्रत् येक महापत् तन इस संबंध में गहन अ‍ ययन करेंग े तथिा कायि ‍ यापार के संबंध म ें स्ट्प पाट सचू ना िारी करेंग े जिसके अनुसार तटीय पधतों कध जनयत समय सीमा में बथिि दे दी िाएगी। िहां तक जतजिपाट हतंडध के मा‍ यम से तटीय पधतों कध प्राथिजमक बथिंथिांग देन े का सबं ंध ह,ै महापत् तन पीपीपी प्रचालकों स े चचाि करेंगे र तटीय कंटेनर पधतों के जलए जतजिपाट हतंडध का प्रकािन करेंगे। उपयुिक्त कारिताई र प्रकािन की कारिताई, इन ददिाजनदेिों के िारी करन े के 30 ददन के भीतर पूरी हध िारी चाजहए । (ञ). पत् तन में एमरईएस तटीय त जतदेिी पधतों/कागो से संबंजधत रंकड़े रखगें े। यह डाटा मॉनीटर दकया िाएगा तथिा पत् तन में रंतररक तौर पर, त रईपीए र मंत्रालय कध तटीय र जतदेिी पधतों के जलए, पृथिक पथिृ क िामि म ेंसूजचत दकया िाएगा (xxiii). पत् तन में भीड़ भाड़ कम करन े र जनयाितकध त रयातकों कध जनयजमत घंटों के बाद पत् तन की सेताओं का लाभ उ ाने के जलए प्रधत् साजहत करन े हते ु पधत एतं कागो संबंधी जनम् न तक प्रभार लगाए िाएग ें तथिा जनयजमत घंटों के बाद सेताओं के प्रयधग के जलए प्रभारों में जतिेष छूट दी िाएगी। [यह िति, एमओएस के पत्र सं. पीडी/14033/101/2015-पीडी-V ददनांक 03 िरतरी, 2016 के अनुसरण म,ें जिसके रधार पर प्राजधकरण का सामान् य अगं ीकरण रदेि संख् या टीएएमपी/14/2016 जतजतध ददनांक 16 िरतरी 2016 कध अनुमधददत दकया गया ह,ै िाजमल की गई ह।ै ] (xxiv). (क). भारत-बंगलादेि तटीय पधत पररतहन करार के पररचालन के जलए मानक पररचालन प्रदक्रया वएसओपी के खंड के अनुसार, भारत र बंगलादेि के बीच तटीय पधत पररतहन करार के अधीन बगं लादेि स े भारत में प्रतेि करने ताले पधत जतदेिगामी वएििी पधत नहीं माने िाते ह।ैं (ख). पत् तन तथिा अन् य प्रभार (i). दध देिों र अंतर देिीय ‍ यापार में संजलप् त के बीच तटीय पधत पररतहन करार के अधीन भारत म ें बगं लादिे गणतंत्र के पधतों के प्रतेि पर प्रभाय ि पत् तन देयताए ं तटीय पधत पररतहन में संजलप् त घरेल ूपधत माने िाएगं े ना दक जतदेिगामी वएििी पधत। (ii). तटीय पधतों स े प्रभाररत के बराबर संरषितणता, पाइलटेि तथिा अन् य जतजिपाट सेताओं के जलए प्रभार बगं लादेि गणतंत्र के पधतों पर प्रभाय ि हधगा। प्रभार तटीय पधत पररतहन म ें संजलप्त तटीय पधत पर यथिा लाग ूपधतों की कागो ढुलाई षितमता के संदभ िमें जनधािररत दकए िाएगं े। खडं – 2 पधत सबं धं ी प्रभार 2.1. पत्त न कध देय दर प्रजत िीररटी क्रम उसी पधत के सबं धं म ें जततरण यजू नट जतदेिगामी पधत तटीय पधत स.ं भगु तान की रतजृ त [अमरे रकी $ म]ें (रूपयों म ें 1. सभी तगि के पधत िीररटी 0.4148 11.09 पत् तन म ेंप्रतेि करन े पर प्रत् येक बार देय 2. कच् चे तले अथिता पेरधजलयम उत् पादों, िीररटी 0.4289 11.46 पत् तन म ेंप्रतेि करन े पर प्रत् येक बार देय एलपीिी सजहत, की ढुलाई करने ताल ेताहन[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 क्रम ररयायत जततरण स.ं /छू ट 1. बैलास्ट् ट में पत् तन में प्रतेि करने ताला यात्री-रजहत पधत 25% 2. कागो अथिता याजत्रयों का लेन-देन का दकए जबना पत् तन म ें प्रतेि करने ताला पधत वमरम् मत कायके 50% के जलए ऐस ेउत् तरायी या पनु : लदान के अपताद कध छधड़ कर 3. (i). दकसी जतदेिी रािकुमार या राज्य से संबंजधत युि का कधई पधत। 100% (ii). कधई ऐसा पधत जिसने पत् तन कध छधड़ ददया हध र मौसम या दकसी षितजत के कारण पत् तन म ें पुन: प्रतेि करन े के जलए जतति हध; (iii). केन् द्रीय या राज्य सरकार से संबंजधत या केन् द्रीय या राज्य सरकार की सेता में कायिरत्त कधई पधत (iv). चक्रतात के डर के कारण पत् तन सीमाएं छधड़न े तथिा पुन: प्रतेि करन े ताला कधई पधत 4. पधत द्वारा पत् तन कध देय भुगतान कर देने के प्‍ चात, हचै की सिाई, टैंक की धुलाई रदद के जलए 100% लदान कायि िुरु हधने से पूत,ि गमन-अनुमजत के जबना पत् तन की सीमाओं से बाहर िाने के प्‍च ात पुन: प्रतेि करन े पर पत्त न देयताओं म ेंररयायत जनम्न जलजखत पधतों तक जतस्ट्त ाररत की िाएगी: रटप्प जणया:ं (i). पत् तन कध देय अदायजगयां पधत के पत् तन म ें प्रतेि करन े पर एक बार लगाई िाएंगी बित े पधत के पड़ात के दौरान पधत के नाम/एिेंट/माजलक के नाम में पररततनि न हध। (ii). पत् तन की बाहरी सीमा से पत् तन में दकसी पधत के प्रतेि करने पर उसे नया वप्रथिम प्रतेि माना िाएगा । (iii). पत् तन में पधत के प्रतेि के समय स े प्रतेि िल्ु क के रुप म ें पत् तन कध देयता, पधत के तगीकरण के अनुसार लाग ू हध िाएगी। (iv). पृथिक तथिृ क ब् लॉस्ट् ट ताल े रयल टैंकरों के जलए अंतररापार ीय भार प्रमाण पत्र म ें जप्पणी कालम में िध घरटत टन भार ददया िाता ह,ै पत् तन देयता के प्रयधिन स ेसमग्र टन भार के तौर पर माना िाएगा । 2.1.1. क्रूि पधतों के जलए यातायात: वक . क्रूि कॉल के जलए समेदकत पत् तन प्रभार प्रथिम 12 घंटों के जतराम के जलए $0.35 प्रजत िीररटी जनधािररत दकया गया ह।ै अन् य प्रभार िैसे बथिि दकराया, पत् तन देयताए,ं पाइलटेि, यात्री िल्ु क रदद प्रभायि नहीं ह।ैं वख . 12 घंटे स ेअजधक जतराम अतजध के जलए, तीपीटी – एसओरर के अनुसार बथिि दकराया सग्रं हीत दकया िाएगा। वग . उपयुिक् त युजक्तसंगत प्रिुल् क पधत पररतहन मंत्रालय के पत्र सं. एसडब्ल् य-ू 15011/2/2016-एमिी ददनांक 3.11.2017 के अनुसार तीन तषके की अतजध के जलए परीषितण रधार पर लाग ू दकए गए ह ैं र 2.11.2020 तक तैध ह।ै 2.1.2. पत्र सं. एसडब्ल् य-ू 15011/2/2019-एमिी ददनांक 08.03.2019 के अनुसार भारत म ें घरेल ू क्रूि पधतों के जलए प्रिल्ु क । (क). एक तषि में 75-100 के बीच रने ताल ेघरेल ूक्रूि पधतों के जलए 40 प्रजतित की समेदकत ररयायत र एक तषि में 100 से अजधक बार रने ताले घरेलू क्रूि पधतों के जलए 50 प्रजतित समेदकत ररयायत। (ख). उपयुिक् त दधनों ररयायतें पाइलट सेताएं उपलब्ध करतान े से संबजं धत नहीं ह।ैं (ग). 12 घंटों से अजधक बथिि जतराम के जलए, तीपीटी एसओरर के अनुसार अजतररक्त बथि िदकराया लागू दकया िाएगा। ये ररयायतें 3.11.2020 तक लागू ह।ैं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2.2. पाइलटेि िल्ु क पाइलटेि िल्ु क समेदकत िुल् क ह ै र ‘पत् तन सुजतधा’ के पधतों के स्ट् थिानांतरण र पयािप् त षितमता की टगों/लांचों की अपेजषितत संख् या के साथि, पत् तन के पाइलट की सेताओं के साथि एक अंतमुिखी र एक बजहमुिखी संचलन िाजमल हधगा’’। 2.2.1. पधतों के जलए पायलटेि िीस की अनसु चू ी : दर प्रजत िीररटी क्रम जततरण जतदेिगामी पधत तटीय पधत स.ं यजू नट [अमरे रकी $ म]ें (रूपयों म ें 1. सभी पधत 1] 30,000 िीररटी तक र सजहत अमेररकी $ 0.66741 17.84 2] 30,001 स े 60,000 िीररटी अमेररकी $20022 + रू. 535200 + रू. 14.27 प्रजत अमेररकी $ 0.5339 प्रजत िीररटी 30,000 िीररटी स े िीररटी 30,000 अजधक अजधक िीररटी िीररटी 3] 60,001 िीररटी र उससे अजधक अमेररकी $ 36040 + रू. 963353+ रू. 12.49 प्रजत अमेररकी $ 0.4672 प्रजत िीररटी 60,000 से अजधक िीररटी 60,000 स े िीररटी अजधक िीररटी 4] न् यनू तम देय प्रभार अमेररकी $ 1904 50901 2. क्रूड ऑयल अथिता एलपीिी सजहत परे धजलयम उत्प ादों की ढुलाई करन े ताल ेपधत 1 ] 30,000 िीररटी तक र सजहत अमेररकी $ 0.7028 18.78 2 ] 30,001 स े 60,000 िीररटी अमेररकी $ 21,084 + `563400 + `15.02 प्रजत अमेररकी $ 0.5622 प्रजत िीररटी 30,000 िीररटी िीररटी 30,000 अजधक से अजधक िीररटी िीररटी 3 ] 60,001 िीररटी र उससे अमेररकी $ 37950 + `10,14,000 + `13.15 प्रजत अजधक अमेररकी $ 0.4919 प्रजत िीररटी 60,000 से अजधक िीररटी 60,000 स े िीररटी अजधक िीररटी 4 ] न् यनू तम देय प्रभार अमेररकी $ 2005.20 53,599.20 3. कधल् ड मूत के मामल े म,ें प्रत् यके कधल् ड मूत के जलए पायलटेि का 25% अजतररक्त प्रभार लगाया िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 2.2.2. जनम्न पधत पायलटेि िीस म ेंररयायत के पात्र होंग े: क्रम स ं जततरण ररयायत 1. तुिान/बाढ़/प्राकृजतक रपदाओं के कारण मागो पर स्ट् थिानांतररत हधन े र ताजपस रन े 50% ताले पधत 2. पत् तन टग का प्रयधग दकए जबना संचलन 55% 3. एक तरिा पायलटेि सेताए लने े ताल ेपधत 50% रटप्प णी: पायलटेि िीस संबंधी ये ररयायत ें न् यनू तम प्रभारों पर भी लागू हधती ह।ैं 2.2.3. स्ट्थि ानातं रण प्रभार दर प्रजत िीररटी क्रम स.ं जततरण जतदेिगामी पधत तटीय पधत इकाई [अमरे रकी $ म]ें (रूपयों म ें 1. सभी पधत i] 30,000 िीररटी तक र सजहत अमेररकी $ 0.2595 रू.6.94 ii] 30,001 स े 60,000 िीररटी अमेररकी $ 7785 + रू. 2,08,200 + रू. 5.55 अमेररकी $ 0.2077 प्रजत प्रजत िीररटी 30,000 िीररटी 30,000 से िीररटी से अजधक िीररटी अजधक िीररटी iii] 60,001 िीररटी र उससे अजधक अमेररकी $ 14013+ रू. 3,74,700+ रू.. 4.86 अमेररकी $ 0.1816 प्रजत प्रजत िीररटी 60,000 िीररटी 60,000 िीररटी से अजधक िीररटी से अजधक 2. कधल् ड मूत के मामल े म,ें स्ट्थि ानातं रण के दौरान स्ट्थि ानांतरण प्रभारों का 25% अजतररक्त प्रभार लगाया िाएगा। 2.2.4. पायलटेि/स्ट्थि ानांतरण से संबंजधत सामान् य रटप् पजणयां: (1). पधत द्वारा बंदरगाह के अन् दर या बन् दरगाह के रन् तररक भाग से बाहरी भाग या जतलधमत: संचलन कध, स्ट् थिानांतरण माना िाएगा । (2). पत् तन की सुजतधा के जलए पधत का स्ट् थिानरण दकए िाने की जस्ट्थिजत में स्ट्थि ानांतरण प्रभार नहीं लगाए िाएंगे। (3). ‘‘पत्तन सुजतधा’’ कध जनम्न ततू् पररभाजषत दकया गया ह:ै यदद बथिि पर कायिरत दकसी कागो पधत अथिता मूररंग जस्ट्थित दकसी पधत कध जनकषणि कायि/िल सतेषितण कायि अथिता जनकषिण पधत कध बथि ि रबंरटत करन े के अथिता बथिके की मरम्म त, अनरु षितण र ऐस े ही समान कायके के जलए स्ट् थिानांतरण वजिहफ्टंग /पायलटेि अजनताय ि हध िाती ह ै तध ऐसी जिहफ्टंग कध ‘‘पत्तन सुजतधा के जलए जिहफ्टंग’’ कहा िायेगा। ऐसे जिफ्ट दकये गए पधत कध पुन: तापस जिफ्ट करने कध भी ‘‘पत्तन सुजतधा के जलए जिहफ्टंग’’ कहा िायेगा। (क). यदद तर्कांग कागो पधत दसूरे बथिि में स्ट् थिानांतररत दकया िाना अपेजषितत हधता ह ैतादक एलओए, बीम, रदद के प्रजतबंध के मद्देनिर गधदी में उसी बथिि अथिता दकसी अन् य बथि िपर दसू रे पधत की बथिंथिांग अथिता नौचालन दकया िा सके, ऐस ेस्ट्थि ानांतरण कध पत् तन सुजतधा के जलए स्ट्थि ानांतरण के रूप म ेंमाना िाएगा। (ख). िब कभी पधतों कध उच् चतर डुबात के पधत कध ‍ यतजस्ट्थित करने के जलए गहरे डुबात ताल ेबथिि से कम डुबात ताल ेबथि िम ेंस्ट्थि ानांतररत दकए िान ेकी रत्‍ यकता हधती ह ैतध ऐस ेस्ट्थि ानांतरण कध पत् तन10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] सुजतधा के जलए माना िाएगा र स्ट्थि ानांतररत दकए िान ेके जलए प्रस्ट् ताजतत बथि िपर पधत र बथि िदकए िाने के जलए रने ताल ेपधत पर स्ट् थिानांतरण प्रभार प्रभायि नहीं हधगा। यह केतल पत् तन पररचाजलत बथिके के जलए लाग ूहधगा। (ग). यदद दकसी पधत कध एचएमसी, बथिि की मंिरूी रदद सजहत पत्त न उपस्ट् कर के ीक से काम नहीं करने के कारण स्ट्थि ानांतररत दकया िाता ह ैतध इसे पत् तन सुजतधा के जलए स्ट् थिानातंरण माना िाएगा। (घ). िब कभी लदाई िारी रखने की सुजतधा देने के जलए सीधे अथिता लंगरगाह के मा‍ यम से कम डुबात ताले बथिि से गहरे डुबात ताले बथिि में पधतों कध स्ट् थिाना तंररत दकए िाने की रत्‍ यकता हधती ह ैतध ऐसा स्ट् थिानांतरण पत् तन सुजतधा के जलए माना िाएगा। गहरे डुबात ताले बथि िकी मांग करन ेताले पधत पर ऊपर तक लदाई र दसूरे बथिि में स्ट्थि ानांतररत दकए िाने के जलए प्रस्ट्त ाजतत गहरे डुबात ताले बथिि म ें पधत पर भी स्ट्थि ानांतरण प्रभार प्रभायि नहीं हधगा। ये सभी स्ट्थि ानांतरण ‘’पत् तन सुजतधा’’ के जलए मान े िाते ह।ैं (4). दकसी अन् य पधत की सुजतधा /लाभ के जलए पधत के स्ट् थिानान्त रण/पायलटेि के जलए, लाभग्राही पधत कध, पधत के स्ट् थिानान् तरण पुन: अतजस्ट्थित दकए िाने से संबंजधत प्रभार देन े होंगे बिते एक अन् य पधत कध स्ट् थिानान् तररत करके बथिि मे लाये िाने ताले पधत कध बथिि में रन/े िाने से पूति उसकी अजतररक्त स्ट्थि ानान् तरण प्रभार की देयता के दाजयत् त के बारे में सूजचत कर ददया गया हध। (5). पधत का भार प्रथिम बार कम दकए िाने या लदान परू ा करन े के जलए पधत के स्ट्थि ानान् तरण के जलए लाग ू प्रभारों म ें 50 प्रजतित की छूट दी िाएगी। 'लाइटरेि/टाप-अप' के प्‍ चात सड़क वरधड़स की ओर प्रथिम स्ट्थि ानान् तरण के जलए 50 प्रजतित की ररयायत दी िाएगी। (6). स्ट् थिानान् तरण के जलए टग् स का प्रयधग न हधने की जस्ट्थिजत में 55 प्रजतित छूट दी िाएगी । (7). टगों स े कायि न हध पान,े अपूण ि लंबाई, उजचत िैंडसि रदद न हधने के पररणामस्ट् तरुप, पधत कध अकारण ही संचलन त् यागने या संचलन की ददिा बदलने पर पधत के रबंरटत बािि/मूररंग म ें स्ट् थिान ग्रहण करने तक असिल कारिताइयों के जलए कधई प्रभार नहीं लगाया िाएगा। (8). यदद पत् तन म ें पड़ात के दौरान पधत की जस्ट्थिजत में 'जतदेिगामी 'से 'तटीय धातक या जतलधमत: पररततिन दकया िाता ह ैतध समग्र पायलटेि कध रधे-रधे दध समान भागों म ेंजतभाजित दकया िाएगा वअथिाित एक रगम के जलए तथिा दसू रा जनकास पायलटेि के जलए िध पधत के प्रासंजगक संचलन पर स्ट् थिान लने े के समय की अतस्ट् थिा के अनुसार प्रभाय िहधगा। (9). उपयुक् त बथि ि न हधन े के पररणाम स्ट् तरुप यदद पधत कागो कायि पूरा हधन े के प्‍ चात उत् तरायी कायि िारी रखन े के जलए या कागो लदान के प्‍च ात लगं र डालन े के जलए स्ट्थि ानांतरण करता ह ै तध ऐस े संचलन ''स्ट् थिानान्त रण'' कहलाएंगे र स्ट्थि ानांतरण प्रभार प्रभायि होंगे। (10). यदद एक टैंकर बंदरगाह के बाहरी भाग में उतरायी/पधतांतरण कायि के प्‍ चात डॉटर टैंकर म ें क्रूड रयल, पीओएल उत् पाद के लदान के जलए डॉटर टैंकर के तौर पर नाजमत दकया िाता ह ै र अपेजषितत कारिताई के जलए उसका बथिि में पनु : रना रत्‍य क ह ैतध ऐसी कारिताई कध केतल स्ट् थिानांतरण कहा िाएगा। (11). यदद कधई टैंकर क्रूड रयल लेन े के प्‍ चात लगं र डालन े के जलए स्ट् थिानांतरण करता ह ै र क्रूड रयल, पीओएल उत् पाद के पधतांतरण या उतराई कायि के जलए बंदरगाह म ें पनु : प्रतेि करता ह ै तध ऐसी कारिताई या संचलन कध केतल स्ट्थि ानांतरण माना िाएगा। (12). इसी प्रकार, यदद कधई टैंकर कागो के अंजिक रुप से जनकाल े िाने/पधतांतरण वक्रूड रयल/पीओएल उत् पाद लगं र डालन े के जलए स्ट् थिानांतररत दकया िाता ह ै तथिा बंदरगाह के रंतररक/बाहरी भाग म ें पधतांतरण, जनपाक ासन कायके के जलए तापस लाया िाता ह ै तध इस े स्ट् थिानांतरण माना िाएगा। यदद टैंकर मरम् मत या खराब जनपाप ादन के जलए 'मागके' कध प्रेजषत दकया िाता ह ैतध यह प्रस्ट् ताजतत प्रातधान लागू नहीं हधगा। (13). हॉट संचलन की प्रदक्रया के दौरान, यदद कधई पधत 5 जमनट से अनाजधक के दौरान अपनी पूण ि िजक्त देने में जतिल रहता ह ैतध इस ेकधल् ड मूत नहीं माना िाएगा। 2.2.5. पायलट के पधत पर र िान े के प्‍च ात यदद रध े घटं े के समय म ें पधत सचं लन के जलए तयै ार नहीं ह ै तध जनम्न ानसु ार 'सरं धध' प्रभार' लगाया िाएगा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 जतदेिगामी पधत [अमरे रकी $ तटीय पधत [रू. म]ें क्रम स.ं जततरण म]ें 1. रगम र जनगिम संचलन के जलए प्रथिम रधा घंटा जन:िुल् क जन:िुल् क 2. तत्प ्‍ चात उसके प्रत् येक रध े घंटे के एक घटक या उसके 574.69 15361.60 अंि के जलए। 3. रगम/जनगिम के जलए संचलन के जलए तैयार पधत के कायिक्रम का रद्दीकरण - संरधध प्रभार के अजतररक्त लगाए 1724.08 46084.66 िाने ताले प्रभार 4. पायलेट के जलए िीस: पायलेट, प्रस्ट्थि ान के जलए रबि पधत, कध यदद समुद्र में ल े 226.85 6063.77 िाते ह।ै रटप्प णी: ऊपर क्रम सं. व4 पर जनधािररत प्रजतपूर्ति के अजतररक्त पधत के माजलक कध पधत पायलेट लेन े र उसे पत् तन पर ताजपस भेिने का खचि तहन करना हधगा। 2.3. बथि ि दकराया: 2.3.1 प्रिल्ु क दर प्रजत िीररटी या उसका कधई भाग क्रम स.ं जततरण जतदेिगामी पधत तटीय पधत [अमरे रकी $ म]ें [रू. म]ें 1. लौह अयस्ट्क र पल्ल े(मकै ेजनकल.) 42000 िीररटी तक 0.01685 0.4505 42000 िीररटी से ऊपर 0.00799 0.2135 (न् यनू तम 707.85 अमेररकी (न् यनू तम रू.. डालर) 18920.74) 2. क्रूड ऑयल अथिता एलपीिी सजहत पेरधजलयम उत् पादों की ढूलाई करन े ताल ेपधत 30000 िीररटी तक 0.00276 0.0737 30000 िीररटी से अजधक 0.00367 0.0982 3. अतजिपाट श्रणे ी (i). क्रेन बथि ि - 30000 िीररटी तक 0.00659 0.1762 - 30000 िीररटी से अजधक 0.00887 0.2370 (ii). क्रेन रजहत बथि ि - 30000 िीररटी तक 0.00267 0.0714 - 30000 िीररटी से अजधक 0.00355 0.0949 4. जतिापत् तनम हाबिर क्राफ्ट जनयमों के अंतगित पत् तन लाग ू नहीं 0.2437 िलषितेत्र म ें प्रचालन करन े ताले पधतों वकायिपरक नातों सजहत) के जलए दर रूपय े म ेंप्रजत ददन प्रजत पधत12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 5. एचएसएल िैट्टी/मूररंग पर जनमािणाधीन पधतों के जलए 3 माह तक रू. 1462 4थि े माह स ेरगे रू. 1219 2.3.2. जनम्न मामलों म ेंबथि िदकरायों म ेंररयायत/छूट दी िाएगी: जततरण ररयायत (क). पत् तन के िलीय षितेत्र में हहदं स्ट्ु तान जिपयाड ि िेट्टी, िेट्टी के साथि ड्रेज़र, लौह अयस्ट् क/पल्ल ेवयंत्रीकृत र पीओएल पधत = लागू बथिि दकराया का 50%। या दकसी भी िेट्टी, या मूररंग पर बथिंथिांग में लगाए गए पधत वमछली पकड़ बंदरगाह के जसताय या पहले से बथिि/मूररंग/िेट्टी में लगाए गए एक अन् य अतजिपाट श्रणे ी के जलए = जबना - क्रेन पधत के साथि लगाए गए पधत ताली बथिि के दकराए का 50% 2.3.3. दडं विमु ानि ा (1) कम कायिजनपाप ादन के जलए (i). लौह अयस्ट् क र पल्ल े के मिीनों द्वारा लदान के मामलों म ें पधत अथिता लदानकतािओं की जनम्न कारणों स े जतिलता के पररणाम स्ट् तरुप लदान काय ि न हधन े की जस्ट्थिजत म ें जनरथििक अतजधयों के जलए सबं ंजधत पषितों पर दंड लगाया िाएगा। (क). 6 घंटे वछ: घंटे से अजधक समय िल का डी ब्ल ास्ट् ट करने पर। (ख). लदान के जलए हचै ों का तैयार न हधना/ सिाई का न हधना/ कागो का न हधना रदद। (ii). यह दंड लागू बथिि दकराया के समतुल् य हधगा र सामान् य बथिि दकराया प्रभार के अजतररक्त प्रभायि हधगा। (iii) यदद पधत की पड़ात अतजध, जनपाप ादन के जलए जनधािररत मानकों स,े 4 वचार घंटों स े अजधक हध िाती ह ै तध दध गुणा दंड लगाया िाएगा। (2) पधत के जनधारि रत समय स ेअजधक पड़ात के जलए, (i). पधतों के बथिि म ें नीचे (ii) पर उजल्लजखत जनधािररत अतजधयों से अजधक समय के जलए बंदरगाह में रुकन े पर बथि ि दकराया प्रभार के अजतररक्त लागू बथि िदकराए के समतल्ु य दडं ात् मक बथिि दकराया जलया िाएगा। बिते बथि िमांग र गई हध र तीपीटी या इसके प्राजधकृत अजधकाररयों द्वारा लदान/पधतरांतरण काय ि पूरा हधने के 10 घंटे पूत ि नधरटस दे ददया गया हध। (ii). अधेाजलजखत अतजध के जलए दडं के जबना कागो संबंधी कारिताई करन े के प्‍ चात पधत कध बथिि म ें प्रतेि करन े की अनुमजत हधगी: — वक कधई भी पधत जिसे सुरषिता चाजहए 10 घंट े वख धुरं र िड़ता अपेजषितत खाद्यान् न ताल ेपधत 10 घंटे वग बािके के मा‍ यम से बंकर लने े ताले पधत 08 घंटे वघ बािके के मा‍ यम से पानी लने े ताले पधत 12 घंट े [पधतों के साथि बािके के स्ट्थि ाजपत दकए िाने के समय स]े वङ बािके के जसताय अन् य ्धतों स ेपानी/बंकर लेन े ताले पधत 08 घंट े वच अन् य सभी मामलों म ें 04 घंट े (iii). यदद 2.3.3.(2)(i) के अनुसार दडं ात् मक बथि ि दकराया लगान े के उपरांत पधत का पड़ात 15 ददन से अजधक हध िाता ह ैतध ऐसी अजतररक्त अतजध के जलए दडं ात् मक दकराया, सामान् य बथिि दकराया का 5 गुणा प्रभायि हधगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 2.3.4. बथि ि दकराया स ेसबं जं धत सामान्य नधट : (1). बथिि दकराया, पधत द्वारा बथि िग्रहण करने के समय से बथि िखाली करने के समय तक लगाया िाएगा। (2). (i). बथिि दकराया लागू हधने की जनजित समय सीमा हधगी तथिा बथिि दकराया, पधत द्वारा नौचालन का संकेत देने के 4 घंटे के प्‍ चात बथिि दकराया बंद कर ददया िाएगा । (ii). बथिि दकराया समाज्त की चार घंटे की समय सीमा म ें स े अनकु ूल ज्त ार जस्ट्थिजतयों के अभात म ें अथिता खराब मौसम के कारण अथिता राजत्र नौसंचालन सुजतधाओं की कमी के कारण लगे समय कध िलयान के प्रतीषिता समय म ेंिाजमल नहीं दकया िायेगा। (iii). पधत का माजलक/एिेंट, केतल अनुकूल ज्त ारीय र मौसम की जस्ट्थिजत के अनुसार, पधत के नौचालन के जलए तैयार हधन े का संकेत दगे ा। (iv). झू े संकेत के जलए बथि ि दकराया िुमािना एक ददन व24 घंटे के बथिि दकराया भाड़ा के बराबर हधगा। इंजिन तैयार नहीं हधन े या कागो संचालन कायि पूण ि नहीं हधने या पधत के दकसी अन्य कारणति बथि ि से हटने के जलए तैयार न हधने की जस्ट्थिजत में, संचलन के जलए तयै ार हधने के बारे में पूछने के जलए ददया गया जसग् नल “झू ा या गलत संकेत” हधगा । पधत प्रजतकूल ज्तार, राजत्र नौचालन की कमी या जतपरीत मौसम जस्ट्थिजतयों के कारण िलयात्रा नही कर पान े के दौरान के संकेत, तब की तैयारी के संकेतों िाजमल नहीं हधते ह।ैं (3). बर्हगि मन प्राथिजमकता / बथि िदकराया प्राथिजमकता: (i). दकसी भी पधत कध बर्हगि मन प्राथिजमकता देने के जलए 1 ददन के बरारबर वएक यूजनट=एक एक घंटा के 24 यूजनट िीस या पधत के बथि ि पर कुल तास्ट् तजतक पड़ात की अतजध के जलए संगजणत बथि ि दकराया का ित-प्रजतित िध भी अजधक हध, प्रभाररत हधगा । (ii). दकसी भी पधत कध बथिंथिांग प्राथिजमकता देने के जलए 1 ददन के बराबर वएक यूजनट= एक-एक घंटा के 24 यजू नट िीस या पधत के बथिि पर कुल तास्ट् तजतक पड़ात की अतजध के जलए संगजणत बथिि दकराया का 75 प्रजतित, िध भी अजधक हध, प्रभाररत हधगा । (iii). यदद बर्हगि मन प्राथिजमकता के जलए पधत कध कायािधीन लंगर/खाली बथिि/मूररंग के जलए स्ट्थि ानांतररत दकया िाता ह ै र कायािधीन बथि ि म ें तापस लाया िाता ह ै तध ऐसी जस्ट्थिजत में पधत का स्ट् थिानांतरण/पायलटेिू् प्रभार, बर्हगि मन प्राथिजमकता प्राप् त पधत पर प्रभायि हधगा। (iv). कधई कायािधीन बथि,ि पधत उपलब् ध न हधने के कारण खाली हध र प्राथिजमकता तथिा बर्हगि मन प्राथिजमकता ताला पधत उस बथि ि में लगाया िाता ह ै र उससे पूत,ि माग ि में कधई र पधत प्रतीषितारत नहीं ह ै या मागि म ें खड़े पधत दकसी भी जस्ट्थिजत म ें बथि ि पर लगाए िान े के जलए तैयार नहीं ह ैं वदस्ट् तातेिों के तैयार न हधने/कागो की कमी/यल्ल ेि की कमी/हचै की सिाई/उतरायी या लदान कायि करने तालों का अजनच्छ ुक हधना तध इसे ''प्राथिजमक बथिंथिांग' नहीं कहा िाएगा। ऐसी जस्ट्थिजत म ेंबथिंथिांग प्रभार प्रभाय िनहीं होंग े। (v). जनम्न जलजखत श्रणे ी के िलयानों कध छधड़कर िेष सभी पधतों पर प्राथिजमकता/बर्हगि मन प्राथिजमकता के जलए उपयुिक् त अनुसार िुल् क प्रभायि हधगा: वक रषिता मंत्रालय के कागो ल ेिाने ताले पधत। वख सदभातना यात्रा पर रने ताल ेरषिता पधत। वग सामुदद्रक जतकास जतभाग के अंटार्टिका अजभयान के प्रयधिन के जलए दकराए-भाड़े पर जलए गए पधत। वघ पधत पररतहन मंत्रालय द्वारा प्रदत् त जतिेष छूट प्राप् त कधई अन्य पधत। वङ तटीय पधत, जिन् ह ें बथिंथिगां प्राथिजमकता दी िाएगी। वच जतिेष प्राथिजमकता के जबना, पत् तन की बथिंथिगां प्राथिजमकता नीजत के अनुसार बथिि म ेंलगाए गए पधत। (4). एक घंटे का समय जिसके दौरान पधत का तगीकरण पररतर्तति दकया िाता ह ै परंत ु एक घटं े की प्रत् येक ब्ल ॉक अतजध के जलए पधत के तगीकरण के रधार पर बथिि दकराया जलया िा सकता ह।ै14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] व5 . उस अतजध के जलए बथि ि दकराया प्रभायि नहीं हधगा जिसमें पधत पत् तन पर ररधप् य जबिली गुल हधन े सजहत सभी तट क्रेनों/पत् तन उपस्ट् कर की अनुपलब्ध ता/खराब हधन े र दकन् हीं अन् य कारणों स े एक घंटा अथिता उससे अजधक समय के जलए लगातार बथि िमें जनजपाक्रय रहन ेके जलए मिबूर हधता ह।ै व6 . बधडि उस अतजध के जलए बथि ि दकराये/रधड स्ट् टेड प्रभारों की छूट/मािी पर जतचार कर सकता ह ै जिस दौरान पधत डीएलबी/पत् तन/पत् तन कामगारों की दकसी श्रणे ी द्वारा हड़ताल िैस े कारणों स े बथिि/िेट्टी/मूररंग/लंगरगाह म ें प्रतीषिता करता ह/ैजनजपाक्रय रहता ह।ै व7 . ईक्य -ू 7 में बथि िदकए गए पधतों के जलए बथिि दकराया प्रभार (क). ईक्य ू 7 बथिि हारबर मधबाइल क्रेन वएचएमसी अजनतायि बथि ि हधगा र बथिि दकराये के जलए ‘’गैर क्रेन बथि ि दकराया’’ दरें प्रभायि होंगी। (ख).ईक्य -ू 7 में बथिि दकए गए बल् क/ब्रेक बल् क कागो के मामले में एचएमसी सेता लेते हैं, र एचएमसी के खराब हधने के कारण अथिता दकसी अन् य कारण से, यदद पधत ईएलएल घाट क्रेनों का प्रयधग करते ह ैं तध ‘’क्रेन बथि ि दकराया’’ ईएलएल घाट क्रेन के इस्ट् तेमाल दकए गए घंटों के जलए कुल घंटों अथिता उसके भाग के जलए सग्रं हीत दकया िाएगा। (ग). ईक्य ू 7 म ें बथििदकए गए बल् क/ब्रके बल् क कागो पधतों के मामल े में, यदद िलयान क्रेन ें अथिता एचएमसी अथिता दधनों संपूणि कागो प्रहस्ट् तन पररचालनों के जलए इस्ट्त ेमाल दकए िाते ह ैं तध ईक्य -ू 7 में पधतों के कुल जतराम के जलए गैर-क्रेन बथिि दकराया प्रभार प्रभायि होंगे। (8). िब दकसी टैंकर कध प्राथिजमकता पर ऑयल घाटों में बथिि दकया िाता ह ै र समयानुसार अपना कागो प्रहस्ट्त न पररचालन परू ा नहीं करता ह ै तध 100 प्रजतित बथिि दकराया प्रभारों के समकषित िुमािना बथि ि म ें जतराम के अजतररक्त घंटों के जलए तसूल दकया िाएगा र उसके जबल् कुल अगले पधत के जलए उसी पधततजणक/प्राप् तकताि के जलए प्राथिजमकता नहीं मानी िाएगी। (9). यदद दकसी पधत कध प्राथिजमकता दी िाती ह,ै परंत ु इस रधार पर यह पधत तररपा हधता ह,ै तध तरीयता प्रभार तसूल नहीं दकए िाएगं े। 2.3.5. मागीय पड़ात प्रभार प्राथिजमकता के अनुसार बथिंथिांग के जलए पएचं न े से पहले, मागो पर पएचं के प्रथिम 48 घंटों की छूट दते े एए जनम्न ानुसार 'रधड स्ट् टेड' प्रभार लगाए िाएगं े । क्र.स.ं जततरण दर प्रजत िीररटी घटं ा या उसका कधई भाग जतदेिगामी पधत [अमरे रकी $ म]ें तटीय पधत [` म]ें 1. प्रथिम 48 घंट े जन:िुल् क जन:िुल् क 2. 48 घंट े के प्‍ चात 144 घंटे तक 0.000108 0.0029 3. 145 घंट े स े 384 घंटे तक 0.000169 0.0045 4. 385 घंटे के प्‍ चात 0.001861 0.0497 रटप्प जणया:ं 1) पधत के तैयार हधन े की जस्ट्थिजत पर ‍ यान ददए जबना प्रथिम रगमन पर बथिंथिांग स े पहल े 48 घंटे तक छूट के साथि रधड्स पर पधत खड़े करने के जलए रधड स्ट् टेड प्रभार प्रभाररत नहीं दकए िाएंगे। 2) कागो प्रहस्ट् तन प्रयधिनों से इतर पत् तन सीमाओं पर पएचं ने ताले पधतों के जलए, तॉटर मरम् मतों रदद के जलए, रधड स्ट् टेड प्रभार दकसी जन:िुल् क समय के जबना रधड्स पर पधतों के तास्ट् तजतक जतराम से प्रभाय ि होंगे र लाग ू दर 384 घंटे तक दसू रा स्ट्ल ैब र उसके बाद 4थिा ं स्ट्ल ैब दरें प्रभाररत की िाएंगी। बंकरों अथिाित ू् ‘’बंकर कॉल’’ के जलए रने ताल े पधतों कध प्रधत् साजहत करने के जलए, पहले 48 घंटों तक बंकर पधतों के जलए रधड स्ट् टेड प्रभार लागू होंगे। उसके बाद, उपयुिक् त स्ट्ल ैब दरों के अनुसार प्रभार लाग ूहधगा। 3) लंगर स्ट्थि ान/बथिो पर पीओएल के पधतांतरण के जलए 'मदर/'डॉटर टैंकर पर कधई मागीय पड़ात प्रभार प्रभायि नहीं हधगा। 4) लदाई पररचालन करने के जलए रधड्स पर उतराई पुन:-लंगर डालना/स्ट् थिानातं रण के पूरा हधने के बाद रयात पधत[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 के मामल े में, 384 घंटे तक 2रीं स्ट् लैब दर के अनुसार रधड स्ट् टेड प्रभार पनु :-लंगर डालना/स्ट् थिानांतरण के समय स े लाग ूह ै र उसके बाद 4थिीं स्ट्ल बै दरें तसलू की िाएगं ी। 5) कागो की मांग के जलए लदाई/उतराई/कागो उतारने के जलए स्ट्थि ान की अनुपलब् धता के जलए रधड्स पर स्ट् थिानांतररत पधत, खराब प्रदििन के कारण स्ट्थि ानांतरण अथिता संबि स्ट् टीमर एिेंटू् के अनुरधध के कारण स्ट् थिानांतरण, उपयुिक् त अनुसूजचत दरों के स्ट्ल ैब-4 पर दरें पनु :-लंगर डालना/स्ट् थिानांतरण से तयै ार हधने तक तसूल की िाएंगी। 6) पधतों कध पत् तन बथिंथिगां नीजत के अनुसार रधड्स पर रहस्ट्टंग तरीयता पधत ‍ यतजस्ट्थित करन े के जलए स्ट् थिानांतररत/ऑजस्ट्टड दकया िाता ह,ै 384 घंटे तक उनके स्ट्थि ानांतरण/रहस्ट्टंग स े रधड्स तक उपयुिक्त अनुसूची के स्ट् लैब-2 के अनुसार रधड स्ट् टेड प्रभार लगगें ,े र उसके बाद स्ट्ल बै -4 की दरें लाग ू होंगी। रधड स्ट्ट ेड प्रभार उस पधत से संग्रहीत दकए िाएंगे जिसे रधड्स पर स्ट् थिानांतररत दकया िाता ह ै परंतु उस पधत से नहीं िध रहस्ट्टंग तरीयता पर बथि िदकया गया थिा। 7) रपातकालीन/चक्रतातीय पररजस्ट्थिजत के कारण स्ट् थिानांतररत पधतों पर स्ट्ल ैब दरों के अनुसार रधड स्ट् टेड प्रभार लगगें े। 8) िब कभी पधत कध रधड्स पर स्ट्थि ानांतररत दकया िाता ह ै र ऊपर तक लदाई अथिता उतराई के जलए दसू रे बथिि म ें िाता ह,ै रधड्स पर रूके पधत स े384 घंटे तक इसके रधड्स पर स्ट् थिानांतरण के समय से दसू रे स्ट्ल ैब पर दरें प्रभाररत की िाएंगी र उसके बाद स्ट्ल बै 4 पर दरें लाग ूकी िाएंगी। 9) एक बार िब पधत कध पत् तन स े नौचाजलत दकया िाता ह,ै दकसी कारण स,े दसू रे स्ट्ल ैब पर कधई भी दरें हों, 384 घंटे तक तसूल दकए िाएगं े र उसके बाद स्ट्ल ैब 4 पर दरें तसूल की िाएगं ी। 10) उपयुिक् त स्ट्ल ैब म ेंउजल्लजखत दर बथििवबथिके की उपलब्ध ता/अनुपलब् धता पर ‍ यान ददए जबना लागू की िाएगी। 2.3.6 एसपीएम पर प्रिल्ु क क्र.स.ं पधत सबं धं ी प्रभार जतदेिी तटीय रटप्प जणया ं [अमरे रकी $ [रू. म]ें म]ें 1) बाहरी बंदरगाह म ें प्रतेि करन े पधत के प्रतेि पर पत् येक बार, ताले पधत द्वारा पत् तन देयता 0.4423 11.84 पधत की िीररटी पर रधाररत (दर प्रजत िीररटी ) एकमु्‍ त भगु तान 2) पायलटेि क) 30001 र उससे अजधक एक बार रगमन र एक बर्हगि मन संचलन के जलए पधत िीररटी ताले पधत वदर प्रजत 0.70 18.56 की िीररटी पर रधाररत िीररटी एकमु्‍ त भगु तान ख) पधत पर प्रथिम पायलट के एसपीएम पर पधत के रुकने के 12.56 842.40 जलए प्रजत घंटा या उसका कधई रुकने पर भाग 3) मूररंग /बथिंथिांग प्रभार प्रत् यके कारिताई के जलए एक 163.70 7,293.60 बार 4) मरू रंग/बथिंथिगां से हटाने के प्रत् यके कारिताई के जलए एक 163.70 7,293.60 प्रभार बार 5) टग प्रभार प्रजत घंटा या उसका कधई भाग 620.537 16,586.71 बिते न् यनू तम दध घंटे16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 6) लंगर-प्रभार प्रजत िीररटी एसपीएम पर पधत के रुकने के 0.0019 0.048 जलए प्रजत घंटा, प्रजत िीररटी प्रभार 7) तीपीटी टग उपयधग के जलए 8 घंटे की प्रजत पारी विलयान चालकों के जलए 208.837 9,303.60 भत् ते र भगु तान र िलपान रटप् पणी : स्ट्थि ानांतरण प्रभार एसपीएम, ओएसटीटी र लगं रगाह पर भी से/कध स्ट्थि ानांतररत पधतों र बथिके से इतर अन्य पररचालन के जलए संग्रहीत दकए िाएंगे। खडं – 3 क्रूड रयल/पीओएल उत्प ादों का िपाु क बल्क कागो के पधतातं रण/उतरायी के समदे कत प्रभार 3.1. बाह्य बदं रगाह म ेंपधतातं रण/क्रूड रयल/पीओएल उत्प ादों का िपाु क बल्क कागो की उतरायी के समदे कत प्रभार क्रम स.ं जततरण इकाई दर वरुपयों म ें 1. ' मदर' पधत स ेक्रूड रयल के पधतांतरण/उतरायी के जलए समेदकत 'मदर पधत की प्रजत प्रभार 6.73 लाख पुकार 2. ' मदर' पधत स ेपीओएल उत् पादों के पधतांतरण/उतरायी के जलए 'मदर पधत की प्रजत 5.54 लाख समेदकत प्रभार पुकार 3. कागो के डॉटर टैंकर कध पधतरांतररत/उतारे गए र जबना पत् तन पर प्रजत दक. जलटर 13.45 लाये अन् य पत् तनों कध ले िाए गए कागो पर घाट- भाड़ा प्रभार। 4. डॉटर टैंकर प्रभारों का भुगतान, अजधसूजचत दरों के अनुसार करेंगे। 5. दकन् हीं अन् य जतजिपाट सेताओं िसै े िल, लांच रदद की रपूर्ति के जलए, प्रभार यथिा लाग ूप्रभायि होंगे। रटप्प जणया:ं (1). मूलतया मदर टैंकर पर उतारे गय े र बाद म ें उसी पुकार के अतं गति एक अन् य टैंकर पर क्रूड रयल/पीओएल उत् पादन के पधतांतररत करने के जलए रु. 2.00 प्रजत दक. जलटर की दर से दसू रे तत्प ा्‍ चाजतक पधतांतरणों/उतरायी के जलए भी घाट-भाड़ा प्रभार लगाया िाएगा। (2). समेदकत प्रभारों म ें पत् तन देयता, पायलटेि िल्ु क, बथि ि भाड़ा, िायर िलधट र रु. 2 प्रजत दक. जलटर की दर स े घाट भाड़ा प्रभार िाजमल ह।ैं (3). यदद मदर पधत क्रूड रयल/पीओएल उत् पादों का कुछ भाग डॉटर पधत र िषे अन् य भाग पत् तन म ें उतारता/पधतांतररत करता ह ै या कायि इसके जतलधमत: दकया िाता ह ै तध डॉटर पधत समेदकत प्रभारों की बिाए तीपीटी के दरमानों में उल् लेजखत /जनधािररत अजधसूजचत दरों के अनुसार पत् तन देयता, पायलटेि िल्ु क र बथि ि भाड़ा प्रभार का भगु तान करेगा। समेदकत प्रभारों में उल् लेजखत रु. 2 प्रजत दकलध जलटर के घाट भाड़ा डॉटर पधत पर भी पधतांतररत/उतारी गई मात्रा के जलए देय हधगा। (4). यदद मदर पधत ही बाद म ें डॉटर पधत में पररतर्तित हध िाता ह ै तध मूलत: जलए गए समेदकत प्रभार,लाग ू अजधसूजचत दरों के अनुसार पत् तन देयता, पायलटेि िल्ु क, घाट-भाड़ा र बथिि दकराया प्रभार समंजित करके प्रभायि होंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (5). िैंडसि तैयार करन,े पत् तन में दकसी भी स्ट् थिान से मदर/डॉटर पधत तक िैंडरों के स्ट् थिानातरण/-वपत् तनसे संबंजध/तेल उद्यधग/पधत माजलकों से संबंजधत एतं जतलधमत: िैंडर कध अलगात, िैंडरों का भाड़ा प्रभार तथिा स्ट् टाि कध ऊपरर- समय-कायि के जलए मदर पधत की प्रत् येक पुकार वमांग पर रू. 27000/- का समेदकत प्रभार प्रभायि हधगा। यह प्रभार बंदरगाह के बाहरी भाग में पत् तन पर पधतांतरण/जनकास कायके के जलए मदर पधत पर प्रभाररत हधगा। (6). उपयुिक् त समेदकत प्रभार क्रूड रयल/पीओएल उत् पदानों के बंदरगाह के बाहरी भाग में दकसी भी भाग म ें पधतांतरण/उत् रायी काय,ि पर प्रभायि होंगे। 3.2. लगं र-स्ट्थि ान पर क्रूड/पीओएल उतपादों सबं धं ी पधतातं रण/उतरायी प्रिल्ु क : मदर टैंकर पर प्रभार 4.75 सैंट प्रजत िीररटी डॉटर टेंकर पर प्रभार जतदेिगामी पधत 4.75 सैंट प्रजत िीररटी तटीय पधत रू 2.37 प्रजत िी रर टी एसटीएस प्रभार मदर टैंकर से पधतातं ररत/उतारे गये कागो पर प्रभार रू. 26.12 प्रजत टन रटप्प जणया:ं (1). तटीय पधतों के जलए लाग ूछूट ररयायत म ें र जतस्ट् तार नहीं दकया िाएगा । (2). मदर टैंकर र डॉटर टैंकर कध मागीय पड़ात प्रभार के भुगतान से पूरी छूट दी गई ह।ै (3). यदद एसटीएस कारिताई रयातक/पधत के माजलक द्वारा सीधे कर ली िाती ह ै तध एसटीएस प्रभार नहीं लगाए िाएंगे। लेदकन, रयातक/पधत माजलक लदान करन े तालों, िैंडरों के स्ट् थिानांतरण र लचील े तथिा तैकजल्पक टगों की ‍ यतस्ट् थिा स्ट् तयं करेंगे। (4). यदद डॉटर टैंकर लगं र पर मदर तैसल स े कागो लने े के प्‍ चात बाहरी बंदरगाह म ें जततरण वजनपाक ासन र/या पधतांतरण/या उतरायी कायके के जलए स्ट्थि ानातरण करता ह ै तध यह टैंकर उतरायी/पधतांतरण/उतरायी कायके के जलए लागू अजधसूजचत दरों के अनुसार पत् तन प्रभार अदा करेगा। ऐसे मामल े म,ें ऊपर यथिा जनर्दपाि ट पत् तन प्रभारों के जलए डॉटर टैंकर स ेलगं रगाह में पररचालनों के जलए राजि पहले ही सग्रं हीत की िाती ह।ै (5). पृथिक पृथिक ब्ल ॉस्ट् ट ताल े रयल टैंकरों के जलए अतं र रापार ीय भार प्रमाण पत्र म ें रटप् पणी कालम में िध घरटत टन भार ददया िाता ह,ै पत् तन देयता के प्रयधिन स ेसमग्र टन भार के तौर पर माना िाएगा । (6). उपयुिक् तू् दरें तीपीटी के एक तैकजल् पक टग का प्रातधान दसू रे टग का प्रातधान पत् तन से उतरायी स्ट् थिान तक िैंडर कध खींच कर लान े तथिा मदर पधत संबंधी कायि पूरा हध लान े के प्‍ चात पत् तन तक तापस ल े िान,े कायि स्ट्थि ान पर ही उतरायी कायि करने तालों के अनुसार एसटी एस कारिताईयों तथिा एसटीएस के प्रहस्ट् तन के जलए चलायमान हौज़ों के प्रहस्ट् तन के जलए ह।ै उपयुिक्त के अजतररक्त अन् य सभी सेताएं दरमानों में जनधािररत दरों के अनुसार प्रभायि होंगी। पत् तन के िैंडस,ि उपलब् धता र उपयुक् तता के अनुरुप ही प्रदान दकए िाएगं े। (7). पधतातरण/लाइटरेि कायि परू ा हधने के प्‍ चात यदद डॉटर टैंकर लगं र स्ट्थि ान पर बंदरगाह के बाहरी भाग म ें पधतातरण / या जनतिन के जलए स्ट्थि ानांतरण करता ह ै र मदर टैंकर से कागो लेन े के जलए पुन:लंगर स्ट्थि ान पर रता ह ैतध ऐस ेसभी संचलन केतल स्ट्थि ानांतरण मान े िाएंगे। 3.3. रतं ररक/बाह्य बदं रगाह पर िपाु क कागो के पधतातं रण/उतरायी काय िके जलए प्रिल्ु क :  िुपाक बल् क कागो के पधतांतरण /उतरायी काय ि म ें लग े एए तथिा अन् य पत् तनों कध सामान ल े िाने ताल े मदर/डॉटर पधतों/बािो दधनध का पत् तन देयता/पायलटेि र बथिि भाड़ा म ें25 प्रजतित ररयायत दी िाएगी।  पधतांतरण /उतरायी कायि में लगे एए तथिा अन् य पत्त नों कध ल े िाए गए सामान पर रू. 6 प्रजत टन की दर से घट भाड़ा जलया िाएगा। यह घाट भाड़ा तीपीटी म ें प्रचालन कायि कर रह े बीओटी प्रचालकों के टर्मिनल तक पधतांतरण/उतरायी काय ितथिा पत् तनों तक ल ेिाए गए िुपाक बल् क कागो पर लागू हधगा ।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]  उतरायी/पूरक भरण प्रभार रू. 3/- प्रजत टन की दर से जनतहनि /अन् य बथिके पर उतराई वबीओटी बथिके कध छधड़ कर के घाट भाड़ा के अजतररक्त लगाया िाएगा । खडं – 4 कागो सबं धं ी प्रभार 4.1. घाट भाड़ा : क्रम स.ं नाम इकाई जतदेिी दर तटीय दर वरु. में वरु. में 1. अल् कधहल प्रजत टन 380 228 2. एसीटधन प्रजत टन 313 188 3. सभी प्रकार का कधयला, कधक, तथिा तारकधल जपच प्रजत टन 43 26 4. अल् यमु ीनावबल् क प्रजत टन 56.25 33.75 5. अल् यमु ीजनयम, अल् युमीना सौ इनगौट्स, अल् यमु ीना प्रजत टन जबल् लेट्स र अल् युमीना उत् पाद 37 22 6. अस्ट् िाल् ट/ जबटुमेन,बेरीट्स, िैल् डस्ट् पर, क्रधम अयस्ट् क प्रजत टन 31 19 7. सीमेंट हक्लंकर (सीमेंट सजहत) प्रजत टन 28 17 8. मैगनीज़ अयस्ट् क/िेरध मगे नीि स्ट्ल ैग प्रजत टन 19 11 9. अमधजनयम नाइरेट प्रजत टन 262.50 157.50 प्रजत टन ब् लास्ट् ट िरनेस स्ट्ल गै , बेनटधनाइट, डधलधमाईट जचप् स, नदी 10. की रेत र िलाई-एि। 22 13 11. कैल् साइंड पैरधजलयम कधक प्रजत टन 57 34 12. काजस्ट्टक सधडा प्रजत टन 47 28 13. अनाि, खाद्यान् न, दालें त चीनी प्रजत टन 37 22 14. चािि क्रधम, िैरध मैगनीज़, िैरध जसजलकधन, जसजलकधन प्रजत टन 63 38 मैगनीज़, हाईकाबिन िेरधक्रधम र अन् य अयस्ट् क 15. अन् य रसायन प्रजत टन जमथिेजलन क्ल धराइड 360 216 रईएससी प्रधपजलन अल् कधहल 465 279 टधलयून 355 213 साइक्ल ध हक्े स ीन 255 153 हक्े स ीन बल् क म ें 476 286 अन् य रसायन वऊपर 15 पर सचू ीबि से इतर 0.79% 0.48% एडतेलधरम 16. पेरधजलयम उत् पाद वएलपीिी कध छधड़ कर दकलध जलटर 88.20 88.20 17. क्रूड रयल[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (क तीपीटी बथिो पर क्रूड रयल प्रजत टन 74 74 वख एसपीएम पर क्रूड रयल प्रजत टन 17 17 18. खाद्य तेल दकलध जलटर 27 16 19. जतद्युत सामान एडतेलधरम 0.46% 0.27% 20. खाद वएमओपी सजहत प्रजत टन 50 30 21. ग्रेनाइट ब् लॉक र माबिल प्रजत टन 61 37 22. लेजमनाईट रेत प्रजत टन 22 13 23. लौह अयस्ट् कवयंत्रीकृत प्रजत टन 26 26 24. लौह अयस्ट् क पल्ल े वयंत्रीकृत प्रजत टन 29 29 25. चूना पत् थिर प्रजत टन 46 27 26. तरल अमधजनया, मधल् टन सल् िर, रॉक िास्ट् िेट त सल् िर प्रजत टन 50 30 27. एलपीिी प्रजत टन 244.80 146.88 28. मिीनरी एडतेलधरम 0.24% 0.14% 29. िीरा प्रजत टन 42 25 30. सभी प्रकार के तले िैसे सधया रेप-सीड रदद प्रजत टन 17 10 31. िॉसिधररक/सल् फ्यूररक एजसड प्रजत टन 70 42 32. जपग रयरन प्रजत टन 47 28 33. जिप् सम प्रजत टन 40 24 34. मेथिनॉल प्रजत टन 70 42 35. कचरा तले प्रजत टन 19 11 36. बायध डीज़ल प्रजत टन 72 43 37. जनम्न सजहत सभी श्रेजणयों के रर.रर. सामग्री प्रजत टन (क डेड बन् ट ि मगै नीज़वडीबीएम (ख फ्यूस्ट्ड मगै नीज़/ मैग्न ीजिया वएिएम प्रजत टन (ग बॉक्स ाइट/राउंड जक्लन सुपर ग्रेड/राउंड जक्लन माईल ू् ग्रेड (घ) अल .ू् /मगै /यौजगक पाऊडर (ड.) जब्रक/जब्रक ग्रॉग (च ग्रेिाईट 50 30 (छ जसजलकॉन काबािईड (ि रैिरामलू (झ फ्यूस्ट्ड अल् यमू ीना (ञ म् यलू ाईट (ट सी-तॉटर मैगनेसाईट 38. स्ट् टील उत् पाद – सभी दकस्ट् में प्रजत टन 58 3520 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 39. स्ट् टाईरीन मानधमार प्रजत टन 104 63 40. तापीय कधयला प्रजत टन 25 25 41. इमारती लकडी के लट्ठे त लकड़ी का सामान 1 घन मी. 38 23 42. सामुदद्रक उत् पाद प्रजत टन 0.024% 0.015% 43. बॉक्स ाइट वअयस्ट् क प्रजत टन 38 23 44. प्रजत टन रू.1000/- प्रजत टन. तक एिओबी/सीरईएि मूल् य का अगजणत सामान 19 11 45. रू.1000/- प्रजत टन. से अजधक मूल् य का अगजणत सामान प्रजत टन 76 46 46. ब्रेक बल् क कागो का पधतांतरण जिनम ें घाट-भाड़ा एडतेलधरम के रधार पर लगाया िाता ह:ै क पधत से सीध पधत पर प्रजत टन 285 171 ख एक पधत से उतारा गया तथिा बाद में दसू रे पधत पर प्रजत टन 356 214 लादा गया । 47. तेल खधि प्रयधिन के जलए ओएनिीसी के ओएसती द्वारा प्रजत िेरा तहन की गई सामग्री पर रू. 3500/- का घाट भाड़ा 48. रषिता भंडार उपकरण मी.ट. 162 97 रटप्प णी: (1). कंटेनर पर घाट-भाड़ा एक बार उसके उतारे िाने तथिा पुन: लादे िाने के समय प्रभायि हधगा। (2). घाट भाड़ा डॉक म ें रन े ताल े उस सामान पर िध भल े ही प्रेजषत न दकया गया हध अथिाित पधत म ें न लादा गया हध परंतु डॉक में प्रेषण के जलए रए एए अजधक विालत ू कागो पर प्रभायि हधता ह।ै जिसे प्रेजषत न दकया गया हध र तह कागो प्रेषण के समय के 24 घंटे के भीतर हटा जलया िाता ह ैतध कधई घाट भाड़ा प्रभायि नही हधगा। (3). रयात पर अजतररक्त तेलधरम घाटभाड़ा सीरईएि मल्ू य पर संगजणत दकया िाएगा,जनयाित पर एिओबी मूल् य पर तथिा तटीय कागो पर तटीय सामान के जबल में जनधािररेत मूल् यों परसगं जणत दकया िाएगा। कागो के मूल् य के मूल् यांकन के जलए प्रतेि के सीमािुल् क जबल/सामुदद्रक प्रेषण जबल/तटीय सामान जबल ही घाट भाड़ा के प्रयधिन के जलए मुख्य दस्ट् तातेज़ माने िाएंगे र ऐसे दस्ट् तातेि न हधन े की जस्ट्थिजत में इनका मूल् य जनधािरण लदान जबल् टी/ इनतायस रदद के रधार पर दकया िाएगा। (4). यदद रए एए क्राफ्ट/लदान एत ु पत् तन के टगों के संचाजलत हधते ह ैं तध घाट भाड़ा प्रभारों के अजतररक्त दरमानों म ें जनधािररत पायलटेि प्रभार भी लगाए िाएंगे । (5). जतजतध प्रकार की तस्ट् तओंु ताल ेपैकेटों पर कागो की प्रत् येक मद पर लाग ूदरों के अनुसार प्रभार लगाए िाएंगे। (6). दकसी भी कागो कध 'अनइन् यजू मरेरटड गुड्स' के तौर पर तगीकृत करन े से पूति यह पता लगान े के जलए दक कागो, उपयुिक् त दी गई अनुसूची में तर्णित जतजिपाट श्रेजणयों के दकस तगि में हध सकता ह,ै सीमािुल् क जतभाग के प्रासंजगक तगीकरण का संदभि जलया िाएगा। (7). सीएररई, एएलरईएमसीओ, सीररएस, डब् ल् युएिपी रदद स्ट् तैजच्छक संग नों द्वारा रयाजतत कागो पर, केन् द्रीय/राज्य सरकार के उजचत सरकारी प्राजधकरण द्वारा प्रमाजणत दकए िाने पर 20 प्रजतित छूट प्रदान की िाएगी। (8). पररयधिना के जलए प्रजषत सामान पर 25 प्रजतित छूट प्रदान की िाएगी। (9). ित-प्रजतित ईओय ू के जलए लाई गई सामग्री र यदद भारत सरकार के दकसी दस्ट् तातेज़ में उल्ल ेजखत हध दक उपकरण/सामग्री का प्रयधग पररयधिना के जलए दकया िाएगा तध उसे पररयधिना से संबंजधत सामग्री माना िाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 (10). रषिता भडं ार म ें बंब ग्रेनेट वटॉरपीडध, माईन, जमज़ाइल ें र ऐस े युिक उपस्ट् कर या उनके भाग िैसे कारतूस र अन् य उपस्ट् कर र प्रषितेपक या उनके कलपुि े वि ाट सजहत रते ह ैं र उपस्ट् करों के अंतगित बारुद, उनके जहस्ट्स े/पुि े परंत ु उनके जहस्ट्स े/पुिके के संदभि में रेजडयों या राडार उपकरण, भारतीय सीमािुल् क प्रिल्ु क के अ‍य ाय 93 के नधट 2 के अनुसार िाजमल नहीं ह।ैं 4.2. तीसीटीपीएल के जसताय डॉक पर प्रहजस्ट्तत कंटेनरों र कंटेनरीकृत कागो पर घाट भाड़ा। दर प्रजत कंटेनर वरुपयों म ें क्रम जततरण लंबाई: 20' लंबाई :20' से लंबाई: 40' स.ं 40 ' तक से अजधक 1. कंटेनर पर घाट भाडा 23.74 36.40 47.48 2. कंटेनर म ें भराई या ररक्त ीकरण काय ि पत् तन के पररसर म ें दकये िाने पर वकागो के प्रकार/दकस्ट् म पर जतचार दकए 672.68 1009.82 1345.37 जबना कंटेनरीकृत कागो पर घाट भाड़ा । 3. कंटेनरयुक् त कागो पर घाट भाड़ा िब कागो पत् तन पररसर दरमानों के खंड 4.1 के अंतगति दकए गए तगीकरण के भीतर नौभरण/जडलीतरी के जलए भरा/खाली दकया के अनुसार घाट-भाड़ा िाता ह ै रटप्प णी: तीसीटीपीएल पर प्रहजस्ट्तत कंटेनरों र कंटेनरीकृत कागो पर घाट भाड़ा प्रभायि नहीं हधगा परंतु तीपीटी के डॉक पर भरे/ररक्त दकए गए कागो पर यह भाड़ा प्रभायि हधगा। 4.3 जतजिपाट मामलों म ेंघाट भाड़ा प्रभार जनम्न जलजखत जतिेष मामलों म ेंखंड 4.1 म ेंउल्ल ेजखत घाट-भाड़ा प्रभायि हधगा: वi) . पधत तक ल ेिाए गए क्राफ्टों पर। (ii). पररत् यक्त सामान पर। (iii). पैकेटों पर घधजषत जततरण के अनुसार दक ते खाली या रंजिक रुप से भरे एए रए ह।ैं (iv). पत् तन पर अपन े पहली समुद्रयात्रा पर रने ताले पधत, िध सीमािुल् क अजधजनयम, 1962 के प्रयधिन के जलए रयात सामान् य मेजनिेस्ट्ट अथिता जनयाित सामान् य मेजनिेस्ट् ट में कागो के रूप म ें घधजषत ह,ैं उन्ह ें कागो के रूप में नहीं माना िाएगा र ऐसे पधतों पर घाटिल्ु क भी प्रभायि नहीं हधगा, यदद पधत अपन े स्ट् तयं के स्ट् रीम पर पत् तन में रते ह ैं र अपने स्ट् तयं के स्ट् टीम पर पत् तन सीमाओं से बाहर िाते ह।ैं तथिाजप, िब पत् तन सीमाओं के भीतर पधतों की लदाई अथिता उतराई की िाती ह ै तध सीमािुल् क दस्ट् तातेिों के रधार पर ऐसे पधतोंपर घाटिुल् क देय हधगा। 4.3.1 अजनजितता म ेखड़े पर पधतों के सामान पर घाट-भाड़ा : मद स.ं जततरण दये प्रभार 1. अजनजितता के कारण पधतध से उतरा एर अन् य पत् तनों का कागो । खंड 4.1 म ेंयथिा जनर्दपाि ट 2. तह कागो जिसने पहले से ही जनयाित घाट-भाड़ा का भुगतान जतिाखापत् तनम पर कधई घाट भाड़ा नही कर ददया ह ैपरंत ुगन् त‍ य स्ट्थि ान कध नहीं ले िाया गया ह ै। 3. पुन: लादा गया अन् य पत् तनों का कागो िध अभी पत् तन पररसर से बाहर नहीं एर पधत पर लदाई के समय पर ह।ै कधई भाड़ा नहीं । 4.4 भाड़ा मक्ु त सामान जनम्न जलजखत सामान घाट-भाड़ा से मुक् त रहगे ा । (1). िानतरों के साथि कागो के तौर पर घधजषत न दकया गया चारा ।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (2). डाक की तस्ट् तुएं। (3). पधत की प्रामाजणक धूसर दिरटंग, पधत का भडं ार, पधत के प्रातधान पात के अजतररक्त कलपुिे र पधत द्वारा प्रयधग के जलए अघधजषत धूसर दिरटंग। (4). पधत की सिाई/झाड़-पधछ बिते समग्र कागो पत् तन पर उतारा िाए र दस रिय का प्रमाण पत्र प्रस्ट् तुत दकया िाए दक यह सिाई इस माल ढ़ल़ु ाई का भाग ह ै र इसके जलए घाट-भाड़ा भुगतान कर ददया गया ह।ै (5). घाट, िेड, भंडारागार, दकराए के प् लाटों रादद से एकजत्रत कचरा रदद । (6). पधतांतरणों के जलए अघधजषत कागो परंत ु एक ही पधत के एक हचै से दसू रे हचै में स्ट्थि ानांतरण या उतार कर पनु : उसी पधत में लादे गए कागो के जलए यदद प्रहस्ट्तन प्रभार जलए गए हों तध यथिा-लागू जतलंब िल्ु क प्रभायि हधगा। (7). याजत्रयों का अजधकृत सामान, नौचालकों का सामान एतं उनकी तैयजक्तक तस्ट् तुएं। (8). रािनाजयकों की डाक। (9). पैककंग सामग्री के जलए प्रयुक् त बिि। (10). रन-े िाने ताल े सैजनकों से संबंजधत तैयजक्तक सामान, घधड़े र का ी त अन् य सन्ै य उपकरण तथिा ऐसे कार्मिकों के भधिन के जलए िानतर। (11). सैंड बैलॉस्ट् ट। (12). सतेषितणगत अस्ट् तीकायिता। (13). िहाि पर सतार हधने र उतरने ताल े यात्री । 4.6 जतलबं प्रभार/भडं ारण प्रभार रांजिट भतन म ेंजन:िल्ु क भडं ारण अतजध जततरण जन:िुल् क अतजध रयात कागो 1. i. रयात कागो 5 ददन ii. पररयधिना कागो 20 ददन 2. जनयाित कागो 30 ददन 3. पधतांतरण के जलए रया एर सामान 10 ददन रटप्प णी: व1 ऊपर जनधािररत जन:िल्ु क अतजध म,ें सीमा-िुल् क अजधसूजचत छुरट्टयां र पत्तन के गैर-प्रचालन ददतस िाजमल नहीं ह ैं । व2 रयात: (i). रयाजतत कागो के जलए जन:िल्ु क अतजध की गणना पधत के पूरी तरह खाली हध िान े के अगल े ददन से की िायेगी। (ii). कंटेनरीकृत कागो के जलए जन:िल्ु क अतजध ररक्त ीकरण के अगले ददन से ररंभ हधगी । (iii). साल् तेज़ सामान के मामल े में जन:िुल् क अतजध साल् तेि के अगल ेददन से ररंभ हध िाएगी। (iv). िहां पधत से सामान लाइटस,ि बािो या तैरते एए अन् य िलयानों में उतारा िाता ह,ै ऐसी जस्ट्थिजत म ें जन:िुल् क अतजध सामान के पधत से दसू रे िलयान घाट या िैट्टी पर रन ेके बाद ररंभ हधगी । (v). यदद कंटेनरों का ररक्त ीकरण उनके पएचं न े के 7 ददनों के अन्द र नहीं हधता ह ै तध कंटेनरों में भरे एए सामान पर जन:िुल् क अतजध के 7 ददतसों के प्‍ चात रम दरों के अनसु ार स्ट् टीमर एिेंटों से जतलंब िुल् क जलया िाएगा। यह प्रभार/िल्ु क कंटेनरों पर भंडारण प्रभार के अजतररक्त देय हधगा। (3). जनयाति :[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 जनयाित कागो के जलए जन:िुल् क अतजध की गणना कागो के पत्त न पररसर में दाजखल हधने की तास्ट् तजतक जतजथि से ररंभ हधगी। (4). पत् तन पररसर में लाए गए तथिा पधत से जबना प्रेषण हटाए गए माल के जलए कधई जन:िुल् क अतजध नहीं ह ै । पधत पर लदायी के समय अंदर लाए गए तथिा पधत पर लदान/प्रषे ण कायि 24 घंटे के अंदर हटाए गए माल पर जतलंब िुल् क प्रभायि नहीं हधगा। (5). पधतांतरण के सामान के जलए अंतरण के 10 ददन की जन:िल्ु क भंडारण अतजध कागो कध अंजतम रुप स े उतारे िान े के अजन्तम ददन से सीमा िल्ु क जतभाग द्वारा अजधसूजचत अतकाि के ददनों र पत् तन के अकायि ददतसों कध छधड़कर गजणत की िाएगी । 4.6.2(क) सामान्य /पररयधिना-रयात कागो के अलाता अन्य ों पर जतलबं िल्ु क प्रभार मद स.ं जततरण दये प्रभार 1. जन:िुल् क अतजध के प्‍ चात पहले छह ददन प्रजत 3 ददन या उसके रंजिक भाग के जलए रु. 20.90 प्रजत टन/ क्य जू बक मीटर या उसका रंजिक भाग 2. रगामी छह ददन प्रजत 3 ददन या उसके रंजिक भाग के जलए रु. 41.80 प्रजत टन/ क्य जू बक मीटर या उसका रंजिक भाग 3. उसके प्‍ चात प्रजतददन या उसके रंजिक भाग के जलए रु. 20.90 प्रजत टन/ क्य जू बक मीटर या उसका रंजिक भाग 4.6.2.(ख) सामान्य /पररयधिना-रयात कागो पर जतलबं िल्ु क प्रभार क्रम सामान्य कागो पररयधिना कागो जततरण स.ं 1. 1 ला ददन स े5ता ं ददन 1 ला ददन स े20 ता ं ददन जन:िुल् क ददन : दरमानों के अनुसार 2. 6 ता ं ददन स े25 ता ं ददन 21st ददन स े26 ता ं ददन एकमु्‍ त दरें तसूल करन े के जलए दरमानों की अनुसूची 4.6.2वक म ेंजनधािररत ह।ैं 3. 26 ता ं ददन स े40 ता ं ददन 27 ता ं ददन स े40 th ददन दरमानों की अनुसूची 4.6.2वक म ें जनधािररत दरों का 5 गणु ा । 4. 41 त ेंददन से रग े 41 त े ददन से रग े दरमानों की अनुसूची 4.6.2वक म ें जनधािररत दरों का 10 गणु ा। रटप्प णी: (1). ऐसा सामान जिस पर घाट भाड़ा 'एडतेलधरम' रधार पर जलया िाता ह,ै उस पर जतलंब िल्ु क प्रजत टन रधार पर जलया िाएगा। अन् य सभी मामलों म ें जतलंब िल्ु क, घाट भाड़ा प्रभार की तसूली के मामलों पर रधाररत प्रजत टन या प्रजत क्य .ू घन मीटर के रधार पर हधगी। (2). खुले षितेत्र म ें पड़े एए सामान के जलए उपयुिक्त प्रभारध का 50 प्रजतित- प्रभार प्रभायि हधगा । (3). यदद प्रचालन षितेत्र उपयधक्त ा कध लीज़ दकराए पर ददया गया हध तध उसमें भडं ाररत कागो पर पुन: कधई प्रभार नहीं लगाया िाएगा। (4). सरं धजधत वजडटेंड माल पर जतलबं िल्ु क :— इस जनयम के अतं गति जन:िुल् क भंडारण की दकसी भी अतजध के संगणन म,ें जनम्न अतजधया ं िाजमल नहीं होंगी िैस े दक: — (i). ऐसी अतजध जिसके दौरान पत् तन स्ट् तास्ट् ् य अजधकारी माल कध नपाट करन े से पूत िरधक कर रखता ह ै।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (ii). ऐसी अतजध, जिसके दौरान सीमा िुल् क रयुक् त की जतिेष िांच के जलए, जिनमें जत्‍ लेषणात् मक त तकनीकी िांच भी िाजमल ह ैवसामान् य मूल् यांकन कध छधड़ कर र सीमा िल्ु क रयुक् त प्रमाजणत करन े के जलए दक रयातक/जनयाितक अपनी दकसी त्रुरट या लापरताही के कारण उत् तरदायी नहीं ह,ै माल कध रधक कर रखता ह।ै (iii). ऐसी अतजध, जिसके दौरान सीमा िुल् क रयुक् त, रयात/जनयाित हते ु अपेजषितत कारिताइयों के जलए िब माल या सामान न हधकर, सीमा िुल् क रयुक्त प्रमाजणत करने के जलए दक रयातक/जनयाति क अपनी दकसी त्रुरट या लापरताही के कारण उत् तरदायी नहीं ह,ै माल कध रधक कर रखता ह ै तध 4(i) त 4(ii) के अनुरुप जस्ट्थिजत म ेंजतलंब िल्ु क जनम्न ानुसार प्रभायि हधगा: प्रथिम 45 ददन : जन:िुल् क 46 ददन से 90 ददन : तास्ट् तजतक जतलंब िुल् क का 50% 90 ददन स े अजधक : तास्ट् तजतक जतलंब िुल् क का 100% तास्ट् तजतक जतलंब प्रभार, उजचत स्ट्ल ैब म,ें दरमानों के अनुसार परू ी दरों पर, 45 ददन के प्‍ चात लाग ू होंगे तथिा उस पर उपयुिक्त प्रभायि ररयायती दर,ें पूण ि जतलंब प्रभार पर लागू होंगी। . प्रथिम 45 ददन की गणना इस प्रकार की िाएगी : (क). यदद कागो जन:िल्ु क अतजध की समाज्त से पूति सीमा िल्ू क अजधकाररयों द्वारा रधका िाता ह ैतध जन:िुल् क ददनों की समाज्त के प्‍ चात पहले 45 ददन र (ख). जतलंब प्रभार लाग ू हध िाने के प्‍ चात सीमा िुल् क प्राजधकाररयों द्वारा रधके िाने ताल े प्रथिम 45 ददन। उपयुिक् त ररयायत लने े के जलए 'संरधध प्रमाण-पत्र' सामान कध क्ल ीयरेंस जमलन े की जतजथि स े 6 माह के अंदर प्रस्ट्त ुत करना हधगा। (5). रयाजतत कंटेनरों स े माल बाहर जनकालन े के प्‍ चात रांजिट षितेत्र म ें पड़े एए कंटेनर के माल पर जन:िुल् क अतजध की समाज्त के प्‍ चात रयाजतत कागो पर प्रभायि जतलंब िुल् क के समतल्ु य, प्रभायि हधगा । (6). घाट पर पड़े एए कागो पर जतलबं िल्ु क : पत् तन में पधत से समग्र सामान उतरन/े पधत या बािि पर लदान के प्‍ चात दकसी भी बथिि से कागो के न हटाए िान े की जस्ट्थिजत म ेंजतलंब िुल् क लगाया िाएगा। क्रम स.ं जततरण राजि i.. प्रथिम पांच घंट े जन:िुल् क ii. 6तें घंटे से 10त ें घंटे जन:िुल् क – परंतु जन:िल्ु क समय 6तें घंटे से 10तें घंटे अथिता बाद के पधतों की बथिंथिांग तक तक, िध भी पहल े हध, की सीमा तक। उसके बाद, इस स्ट्ल ैब म ें रू. 5803.55 प्रजत घंटा अथिता उसका भाग प्रभाररत दकया िाएगा। iii. 11त ें से 15ते घंटे तक रु. 5803.55 प्रजत घंटा या उसका रंजिक भाग iv. 16तें स े20तें घंटे तक रु. 11607.09 प्रजत घंटा या उसका रंजिक भाग v 21तें घंटे से रग े रु. 29017.73 प्रजत घंटा या उसका रंजिक भाग 1 पत् तन कध अजधकार प्राप् त ह ैदक तह कागो कध प्राप् तकताि/प्रेषक के खचि पर स्ट्थि ानांतररत कर दे। 2 उस अतजध के जलए जतलंब िल्ु क देय नहीं हधगा जिसके दौरान पत् तन रयाजतत कागो के जततरण/ या जनयाित हते ु कागो के लदान के कायि कध पूरा करने म ेंसषितम नहीं हधगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 3 ‘’पत् तन द्वारा अथिता एिेंट के अनुरधध म ें स े दकसी पर भी पधत का सू् थिानांतरण दकए िान े पर ‍ यान ददए जबना, घाट जतलंबिल्ु क स्ट् लैब दरों के अनुसार बथिि तार तसूल दकया िाएगा। 4.6.3 कंटेनरों पर भडं ारण प्रभार : जततरण दर : प्रजत कंटेनर प्रजत ददन या उसका रजं िक भाग जतदेिगामी (अमरे रकी $ म)ें तटीय (रुपयों म ें 20’ 40’ 20’ 40’ भरे एए त ररक्त कंटेनरों पर भडं ारण प्रभार 0.15 0.30 6.59 13.19 सामान्य रटप्प णी: (1). रयात अथिता जनयाित के प्रयधिनाथिि खाली अथिता भरे एए कंटेनरध के जलए एक ददन की जन:िल्ु क अतजध अनुमत् त ह।ै जन:िल्ु क अतजध की गणना के जलए सीमा िल्ु क जतभाग द्वारा अजधसूजचत सातििजनक अतकाि त पत् तन के गरै काय-ि ददतस िाजमल नहीं दकए िाएंगे । (2). रयाजतत कंटेनरों जलए जन:िल्ु क अतजध कंटेनर के पत् तन में रन े के अगल े ददन से ररंभ हध िाएगी। जनयाित हते ु कंटेनर के जलए जन:िल्ु क अतजध कंटेनर के टर्मिनलों म ेंरने के समय से प्रारंभ मानी िाएगी। (3). पररत् यक्त एिसीएल कंटेनर पर/कंटेनर प्रेषक पर भंडारण प्रभार, कंटेनर कध पररत् यक्त करने की जलजखत सूचना प्राप् त हधने या कंटेनर के पत् तन में रन े से 75 ददन तक, िध भी पहले हध लगाए िाएगं ,े बित े (i). प्रेजषजत दकसी भी समय पररत् यक्त ा संबंधी पत्र िारी कर सकता ह ै। (ii). यददप्रामान का प्रेजषजत पररत् यक्त ता का पत्र िारी नहीं करता ह ै तध एिेंट/एमएलओ भी पररत् यक्त ता संबंधी पत्र िारी कर सकता ह ै बिते लाइन वपत् तन की कागो सजहत कंटेनर कध अपने कब् िे में ले ले या इसे तापस ले ले या पत् तन के पररसर से हटता दे र 'लाईन' कंटेनर त कागो का कब् िा लेन े से पूति पत् तन के सभी प्रभारों का भुगतान करेगा । (iii). कंटेरनर का एिेंट/एमएलओ सभी कारिताईयां पूरी करेगा र ररजक्तकरण त पररतहन प्रदक्रया संबंधी सभी कारिताईयां भी पूरी करेगा। तय अतजध में ऐसा न करने की जस्ट्थिजत म ें कंटेनर पर उस समय तक भंडारण प्रभार जलया िाएगा िब तक 'जिहपंग लाईंस' द्वारा कागो के जनकाले िाने के जलए रत्‍ यक कारिताई पूरी नही हध िाती ह ै (iv). सीमा िुल् क प्राजधकाररयों द्वारा िहां कही भी कंटेनर िब् त दकए िाते ह ैं र उन् हें 75 ददन की समय सीमा में खाली नहीं कराया िाता ह ै तध जलए सीमािुल् क जतभाग द्वारा कागो कध छधड़ने के रदेि िारी हधने की जतजथि से भडं ारण प्रभार लगन े बंद हध िाएंग े बिते पररतहन त ररक्त ीकरण की लागत के भुगतान सजहत सभी रत्‍ यक कारिताईयां पूरी कर ली गई हों अन् यथिा िब् त दकये गये कंटेनर 'लाइन/प्रेजषजत द्वारा पत् तन के पररसरसे उ ता कर सीमािुल् क प्रजतबंजधत षितेत्र म ें रखताए िाने चाजहए ं तथिा ऐसी जस्ट्थिजत म ेंकंटेनर हटताए िाने के ददन से ही भडं ारण प्रभार अप्रभाय िहध िाएगा । (4). यदद प्रचालन षितेत्र उपयधक्त ा कध लीज़ दकराए पर ददया गया हध तध उसमें भडं ाररत कागो पर पुन: कधई प्रभार नहीं लगाया िाएगा। (5). उस अतजध के जलए भंडारण प्रभार देय नहीं हधगा जिसके दौरान तीपीटी रयाजतत कागो के जततरण/ या जनयाति हते ु कागो के लदान के कायि कध पूरा करने म ेंसषितम नहीं हधगा । 4.7.1 कागो प्रहस्ट्त न प्रभार वश्रजमक प्रभार कागो की अधधजलजखत मदों पर जनधािररत प्रहस्ट् तन प्रभार, घाट भाड़ा के अजतररक्त जलए िाएगं :े (i). मिीनरी वरयाजतत (ii). इमारती लकड़ी के लट े र सामान वरयाजतत26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (iii). बधरेां/बक्स ों में सभी प्रकार की ताप सह अपररपा कृत सामग्री र सामान् य तथिा बधरों में भरा एर कागो वरयाजतत मद जततरण इकाई दर सख्ं य ा वरुपयों म ें 1. 1 टन तक र सजहत भार ताल ेपैकेि बंडल/बधरे। 1000 दक.ग्रा. 56.98 2. एक टन से अजधक र 3 टन तक भार ताल ेबंडल। 1000 दक.ग्रा. 63.31 3. 3 टन स ेअजधक भार ताल ेबंडल। 1000 दक.ग्रा. 71.23 4. पत् तन द्वारा क्रेन उपलब् ध कराने पर बािि से क्त े तक 1000 दक.ग्रा. 5.54 रयाजतत कागो ल ेलाने के जलए। 5. रयाजतत कागो के जलए रपर्ू तित बािो/लाइटरों म ें 1000 दक.ग्रा. 15.83 श्रजमक प्रहस्ट् तन प्रभार। 6. डॉक षितेत्र म ें कंटेनरध के स्ट्थि ानातरंण के जलए प्रभार। प्रजत कंटेनर वखाली या भाररत प्रजत स्ट्थि ानांतरण 254.83 प्रभार रटप्प जणया:ं (1). मद संख् या 1, 2 त 3 पर उजल्लजखत प्रहस्ट्त न प्रभार उपकरण दकराया प्रभार ह।ैं (2). (i). यदद घाट से रांजिट षितेत्र तक लकड़ी के लट्ठे या कधई अन् य कागो वकंटेनरों कध छधड़कर के पररतहन के जलए स्ट् टीमर एिेटों/प्रेजषजतयों या उनके एिेंटों द्वारा वयथिा अपेजषितत रेलरों की रपूर्ति की िाती ह ै तध श्रजमक प्रभारों की अनुसूची की मद सं 1, 2 त 3 पर जनधाररत दरों के अनुसार 20 प्रजतित ररयायत दी िाएगी । (ii). यदद इस कायि में घाट से रांजिट षितेत्र तक लकड़ी के लट्ठे या कधई अन् य कागो वकंटेनरों कध छधड़कर के पररतहन के जलए केतल तटीय प्रहस्ट् तन उपकरणों र स्ट् टीमर एिेटों/प्रेजषजतयों या उनके एिेंटों द्वारा वयथिा अपेजषितत रेलरों की रपर्ू ति की िाती ह ै तध श्रजमक प्रभारों की अनुसूची की मद सं 1, 2 त 3 पर जनधािररत दरों के अनुसार 20 प्रजतित ररयायत दी िाएगी । (iii). यदद रालों र प्रहस्ट्त न उपकरणों र रयाजतत सामान के प्रहस्ट्त न कायके वलकड़ी के लट्ठों सजहत परंतु कंटेनरों कध छधड़ कर, स्ट् टीमर एिेटों/प्रेजषजतयों या उनके एिेंटों द्वारा वयथिा अपेजषितत रेलरों की रपूर्त ि की िाती ह ै तध श्रजमक प्रभारोंकी अनुसूची की मद स ं 1, 2 त 3 पर जनधाररत दरों के अनुसार 50 प्रजतित ररयायत दी िाएगी । 4.7.2 (क रयात या जनयाति स ेसबं जं धत कंटेनरों का प्रहस्ट्त न प्रभार: 20' कंटेनर 40' कंटेनर 40' स ेबड़ा कंटेनर भरा एर ररक्त भरा एर ररक्त भरा एर ररक्त (रु. म)ें (रु. म)ें (रु. म)ें (रु. म)ें (रु. म)ें (रु. म)ें 253.25 189.93 506.49 379.87 569.80 435.27 (ख). अजनताय ि उपयधक्त ा प्रभार: पत्र सं. पीडी-14033/34/2017-पीडी-V ददनांक 06 िनू 2018 द्वारा एमओएस पत्र के अनुसरण म ें ददल्ल ी-मुंबई द्यधजगक गजलयारा जतकास जनगम वडीएमरईसीडीसी द्वारा प्रदान की िान े ताली लॉजिजस्ट्टक डाटा बैंक वएलडीबी सेता[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 के जलए अजनतायि उपयधक्त ा प्रभार सभी महापत् तन न् यासों तथिा बीओटी टर्मिनलों द्वारा सामान् य अंगीकरण के जलए टीएएमपी द्वारा अनुमधददत पथिृ क सामान् य अंगीकरण रदेि सं. टीएएमपी/46/2018-एमयूसी ददनांक 24 िलु ाई 2019 द्वारा िाजसत दकए िाएंगे। 4.7.3. एक ही पधत के कागो की अस्ट्थि ायी उतरायी र पनु : लदान जततरण इकाई दर : रुपयों म ें पत् तन के मिदरू ों द्वारा प्रहजस्ट्तत प्रजत 1000 दकलधग्राम रु. 25.48 पैस े अनसु चू ी 4.7.1, 4.7.2. त 4.7.3 स ेसबं जं धत सामान्य रटप्प जणया:ं (1). कंटेनरों के प्रहस्ट् तन के जलए प्रासजं गक संचलनों के जलए कधई प्रभार नहीं जलया िाएगा। (2). लगाए गए उपकरणों के जलए यथिालाग ूअजतररक्त प्रभार जलया िाएगा। (3). ररयायती प्रिुल् क ताल े तटीय कागो के प्रहस्ट् तन के मामलों तथिा तटीय कंटेनरों कध क्त े से/भंडारण याड ि कध/से पधत तट तक स्ट् थिानांतरण के मामलों में उपयुिक् त अनुसूची म ेंजनधािररत दरों का 60 प्रजतित प्रभार जलया िाएगा। (4). पत् तन, जनयाित ताल ेकागो कध अपन ेकब् िे म ेंनहीं लेता ह।ै (5). पत् तन रयाजतत कागो कध अपने कब् िे में लेता ह ै र रांजिट स्ट् थिान पर भेि कर लाइटसवि बल्क कागो कध छधड़कर िानतरवक्रेटों में नहीं र अन्य कागो जिनका जततरण जतिेष मामलों में पत् तन एत ं सीमा िल्ु क प्राजधकाररयों द्वारा पधत स ेसीधे दकया िाता ह।ै जततरण के जलए छटाई करताता ह ै (6). पत् तन द्वारा अस्ट्थि ायी तौर पर उतारे/रए एए कागो के प्रहस्ट्त न के जलए प्रभारों में रांजिट िेडों या स्ट् थिानों पर अनहस्ट्लंहगगं , टेहलगं , कैररंग, सार्टांग िाजमल ह ैं। (7). बथिि क्त े या मूररंग पर खड़े पधत से अस्ट्थि ायी तौर पर क्त े या लाइटरों में उतारा गया कागो, पधत के खच,े िधजखम त जिम् मदे ारी पर रखा िाएगा । (8). खंड 4.7.1 की मद सं. 4 पर जनधािररत प्रभार, 5 टन या इससे अजधक की प्रत् येक उ ान वजलफ्ट पर लाग ू नहीं हधगा। (9). भरे एए कंटेनरों का स्ट्थि ानांतरण प्रभार, पधत के स्ट् ताजमयों/स्ट् टीमर एिेंटों द्वारा देय हधगा। कंटेनरध के स्ट् थिान पररततिन के जलए रैक्ट र-कम-राला संबंजधत पधत के स्ट् ताजमयों/स्ट्ट ीमर एिेंटों द्वारा प्रदान दकया िाएगा। 4.7.4. कागो प्रहस्ट्त न प्रभाग वसीएचडी स ेकागो प्रहस्ट्त न कामगारों की सते ाएं लने ेके जलए प्रभार: 4.7.4.1 समय-दर मिदरू ी पर लते ी: जततरण समय-दर मिदरू ी पर लते ी: प्रजतित म ें कागो प्रस्ट् तन प्रभाग से सभी प्रकार के कागो, तापीय कधयला सजहत, 150% की तैगन में लदान/से उतराई के जलए, कागो प्रहस्ट्तन कामगारों की सेताएं लेने के जलए। रटप्प जणया:ं 1. उपयुिक् त लेती दर, समय-दर मिदरू ी त मिदरू ों कध देय पीस रेट, प्रचजलत मिदरू ी ‍ यतस्ट्थि ा/प्रधत् साहन यधिना के संबंजधत खंड के अनुसार ह।ै 2. उपयुिक् त लेती, स्ट् टीतडधसि द्वारा तीपीटी कध देय हधगी। 3. ऐसे मामलों म ें िहा ं सीएचडी कामगारों की मागं बथि ि में लग े एए पधत पर कम ह ै तध यह कर/तसूली तास्ट् तजतक घंटों के अनुसार की िाएगी ।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 4. पधतीय काय,ि पारी समाज्त स े पतू ि समाप् त हधन े की जस्ट्थिजत म ें यह तसूली काय ि पूरा हधन े के तास्ट्त जतक घंटों के जलए प्रभायि हधगी। 5. क्रम स.ं 3 त 4 के दधनध प्रकार के मामलों म ें ित प्रजतित तसलू ी की िाएगी। 4.8. तारपाउजलन सजहत पत्त न के रसपास म ेंधलू कागो कध कतर करन ेके जलए लते ी: 4.8.1. तारपारजलन सजहत पत् तन के रसपास म ें सभी धलू रयात तथिा जनयाित कागो कध कतर करन े की सेता चलाने के जलए तीपीटी द्वारा प्राजधकृत स्ट्ट ीतडधरों/प्रहस्ट् तन एिेंटों र बीओटी पररचालकों द्वारा रू. 5.30 प्रजत टन की लेती। 4.8.2. यदद तीपीटी द्वारा प्राजधकृत स्ट् टीतडधसि/प्रहस्ट् तन एिेंट तथिा बीओटी पररचालक तारपारजलन सजहत पत् तन के रसपास म ें सभी धलू रयात तथिा जनयाित कागो कध कतर नहीं करत े ह ैं तध यह करेगा र संबि से तारपाउजलन सजहत सभी धूलपणू ू् ि रयात तथिा जनयाित कागो की तास्ट्त जतक लागत तसूल करेगा। खडं – 5 भाड़े पर जलए गए िलयान/उपकरण का प्रभार 5.1. िलधरटंग क्रेन प्रभार 5.1.1. 140 टन ताली िलधरटंग क्रेन: मद दर दसू री कारिताई के बडं ल का भार या प्रभार की दकस्ट्म इकाई स.ं वरुपयों म ें जलए दर रुपयों म ें 1. 50 टन तक प्रजत घंटा या रू. 2639.29 रू. 1319.65 उसका रंजिक प्रजत घंटा या प्रजत घंटा या भाग उसका रंजिक उसका रंजिक भाग परंतु भाग परंतु न् यनू तम न् यनू तम रु. 5279.12 रु. 2501 2. 50 टन स ेअजधक परंत ु 60 टन से कम प्रजत घंटा या 1137.63 568.81 उसका रंजिक भाग 3. 60 टन स ेअजधक उपयुिक् त 1516.84 758.42 4. क्रेन की मांग करन े परंतु सामान् य कायि घंटों प्रजत मांग 5263.42 -- के दौरान प्रयधग न करने र मांग रद्द न करने की 2 घंटे का नधरटस ददए जबना पधत के जलए प्रयधग न करने की जस्ट्थिजत में। 5. जलफ्टों या हस्ट्लगं ों के तैयार न हधने की जस्ट्थिजत प्रजत घंटा या 2631.71 -- में क्रेन कध ‍ यथि िरधकन े पर। उसका रंजिक भाग 6. जनयम का उल् लघनं करने पर दंड अथिाति प्रजत उल्ल ंघन 1880.88 -- उतरायी या लदान रदद के जलए एक बार म ें केतल एक जलफ्ट का प्रयधग दकया िाएगा । 7. क्रेन डेक कध बािि के तौर पर प्रयधग करन े के प्रत् येक भाररत 3943.77 -- जलए अजतररक्त प्रभार। िेरा 8. दैजनक उतरीय/पधत पर लदान र कागो के प्रजत घंटा या 17064.41 -- जततरण के जसताय अन् य प्रयधिन के जलए क्रेन उसका रंजिक का प्रयधग। भाग 9. हचै ों में कायि करने के जलए पधत पर उपयुिक् त 1516.84 -- उपकरणों कध चढ़ाने/उतारने या हटाने के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 जलए वकेतल कागो प्रहस्ट्त न के जलए । 10. एिएच के डूबे एए रालों कध उ ाने/जनकालन े प्रजत घंटा या 4616.46 -- के प्रयधिन से प्रयधज्य । उसका रंजिक भाग 5.1.2. 60 टन ताली िलधरटंग क्रेन: मद स.ं बडं ल का भार या प्रभार की दकस्ट्म इकाई दर दसू री कारिताई के वरुपयों म ें जलए दर रुपयों म ें 1. 50 टन तक प्रजत घंटा या रु. 2639.29 प्रजत रु.1319.65 प्रजत उसका घंटा या उसका घंटा या उसका रंजिक भाग रंजिक भाग परंतु रंजिक भाग परंतु अजधकतम अजधकतम रु. 5278.58 रु. 2639.29 2. 50 टन स ेअजधक परंत ु 60 टन से कम प्रजत टन या 1137.63 568.81 उसका रंजिक भाग 3. क्रेन की मांग करन े परंतु सामान् य कायि घंटों के प्रजत मांग 5263.42 -- दौरान प्रयधग न करन े र मागं रद्द न करन े की 2 घंटे का नधरटस ददए जबना पधत के जलए प्रयधग न करने की जस्ट्थिजत में। 4. जलफ्टों या हस्ट्लगं ों के तैयार न हधने की जस्ट्थिजत म ें प्रजत घंटा या 2631.71 -- क्रेन कध ‍ यथिि रधकने पर। उसका रंजिक भाग 5. जनयम का उल्ल घंन करन े पर दंड अथिाित प्रजत उल्ल ंघन 758.42 -- उतरायी या लदान रदद के जलए एक बार म ें केतल एक जलफ्ट का प्रयधग दकया िाएगा । 6. क्रेन डेक कध बािि के तौर पर प्रयधग करन े के प्रत् यके 3943.77 -- जलए अजतररक्त प्रभार । भाररत िेरा 7. दैजनक उतरायी/पधत पर लदान र कागो के प्रजत घंटा या 7508.34 -- जततरण के जसताय अन् य प्रयधिन के जलए क्रेन उसका का प्रयधग करने पर प्रत् येक बार । रंजिक भाग रटप्प जणया:ं (1). ऊपर ददए गए प्रभारों में क्रेन की हॉलेि र मूररंग प्रभार िाजमल ह।ैं (2). मांग रद्द करने की पूति सूचना वजलजखत दध घंटे पहल े देनी हधगी अन् यथिा मांग दकए िाने पर क्रेन का उपयधग करन े अथिता न करने की जस्ट्थिजत म ेंपरू े प्रभार का भुगतान करना हधगा। (3). लदान या जनकासी/उतरायी कायि के जलए एक समय म ें एक ही उ ान वजलफ्ट परंत ु क्रेन स े िब एक ही हस्ट्लगं म ें दध या अजधक उ ानों का कायि संपन् न दकया िाएगा तध ऐसी उ ान के जलए क्रेन का प्रभार कुल भार के जलए लाग ू दर के अनुसार प्रभायि हधगा। इसके अजतररक्त इन पर उपयुिक् त दरों के अनुसार दडं भी लगाया िाएगा। (4). क्रेन डेक कध बािि के तौर पर प्रयधग करने के जलए पृथिक मांग दने ीहधगी। क्रेन डेक प्रभार मांग के समय से लेकर मांग रद्द करन े तक लगाए िाएंगे। ‍ यान रह ें दक क्रेन डेक केतल बािि के तौर पर प्रयधग करने के जलए नहीं ददया िाएगा।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (5). िलधरटंग क्रेन का प्रभार उसे दकराए पर उपलब्ध करान े के समय से प्राजधकाररयों कध लौटाए िाने तक प्रभाय ि हधगा। िलधरटंग क्रेन की उपलब् धता, अभीपाट प्रयधिन के जलए क्रेन के संचलन िरुु करने स े 'बेस में पएचं ने तक मानी िाती ह।ै टग लेने के जलए प्रतीषिता अतजध, यदद कधई हध, दकराया अतजध से घटा दी िाएगी । (6). पधतांतरण या पधत के उसी तल पर कागो या पधत जगयर, मरम्म त के जलए तकििॉप के जलए िब िब तत्प ्‍ चाजतक पुन: उ ाने के जलए भारी भरकम उ ानताली क्रेन द्वारा उ ाए िाते ह ै तध उपयुिक् त अनुसार अलग अलग प्रभार लगगें े अथिाित पधत से पहली उ ान के जलए उपयुिक् त दरों पर तथिा तत्प ा्‍ चाजतक पधत पर चढ़ाने हते ु उपयुिक् त दरों की रधी दर पर । (7). संरधध अतजध जनकालने के जलए जलिटों की तैयारी हते ु दध या दध स े अजधक जनरंतर उ ानों वजलफ्टों कध महत् त ददए जबना छधटे-मधटे जतलंबों के जलए 15 जमन्ट की छूट अतजध अनुमत् त हधगी । 5.2. खींच वटधतिे प्रभार 5.2.1. खींच वटधतिे प्रभारवपत्त न की सीमा के अदं र : मद स.ं जततरण इकाई दर जतदेिगामी तटीय पधत पधत वरुपयों म ें वअमरे रकी $ म ें 1. 30 टन बीपी तक षितमता ताल ेटग प्रजत घंटा या उसका 409.23 10,938.79 रंजिक भाग वपरंत ु 2. 30 टन बीपी स ेअजधक षितमता ताले 818.48 21,877.58 न् यनू तम दध घंटे टग रटप्प णी: (1). टग भाड़ा प्रभार टगों के पत् तन की िैट्टी से लेिान े से लौटाए िाने तक की अतजध के जलए संगजणत दकया िाएगा । (2). तैकजल्पक ‍ यतस्ट् थिा के जलए पषित वपाटी की मांग पर टगों के जलए, उपयुिक् त अनुसूची में जनधािररत दर का 70 प्रजतित प्रभार, प्रभायि हधगा । (3). अनुसूसची में ददए गए हखंचातट या खींच प्रभार टगों का भाड़ा ह।ै पायलटेंि र स्ट् थिानातरण प्रभारों से इसका कधई संबंध नहीं ह ै। 5.3 गगैं सजहत मरू रंग बधट/पायलॉट-लाचं भाड़ा/पायलॉट िीस: मद स.ं जततरण इकाई दर वरुपयों म ें 1. प्रथिम 4 घंटें या उसका रंजिक भाग 520.10 गैंग सजहत मूररंग नौका प्रत् यके अजतररक्त घंटा या उसका रंजिक भाग 195.45 2. पॉयलाट लांच प्रजत संचलन 2929.64 5.4 रतं ररक बदं रगाह म ें ड्रेहिगं स े डंहपगं स्ट्थि ान तक, भरे एए/खाली बािो/ड्रेज़र रदद के स्ट्थि ानातं रण के जलए पायलॉट त पायलट लाचं के जलए सते ा प्रदानगी की दरें। मद स.ं जततरण दर: प्रजत सचं लनवरुपयों म ें[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 1. रंतररक हाबिर से गंत‍ य षितेत्र वओएच तक के संचलन के जलए पायलॉट 2929.64 लांच हते ु प्रभार 2. रंतररक हाबिर में खाली बािके के गंत‍ य ड्रेहिंग षितेत्र तक संचलन के जलए पायलॉट लांच हते ु प्रभार 2929.64 5.5 बथि िभाड़ा के अतं गति तसलू ी न दकए िान ेकी जस्ट्थिजत म,ें जतद्यतु चाजलत क्रेन का प्रभार वअन्य उपयधग के जलए िसै /े क्त /े स े बाि ितक प्रहस्ट्त न, गरै कागो सबं धं ी कारिताईया ं मद जततरण इकाई दर न्य नू तम प्रभार स.ं वरुपयों वरुपयों म ें म ें 1. 20 टन ताली जतद्यतु चाजलत क्त े प्रजत घंटा या उसका रंजिक 4155 8310 भाग क्रेन रटप्प जणया:ं (1). इन प्रभारों म ेंकेतल क्रेनों की तर्कांग के जलए प्रभार ही िाजमल ह।ैं क्रेन की पएचं के भीतर हस्ट्लंहगंग र अहस्ट्लंहगंग तथिा भार संचलन दकरायेदार की जिम् मेदारी हधगी। (2). इन प्रभारों की गणना के प्रयधिन के जलए, पत् तन के कारण उपस्ट् करों के अजनरंतर खराब हधने कध िाजमल नहीं दकया गया ह।ै 5.6. मधबाईल क्रेन प्रभार: मद जततरण इकाई दर न्य नू तम प्रभार स.ं वरुपयों म ें वरुपयों म ें मधबाईल क्रेनवषितमता 45 टन प्रजत घंटा या उसका रंजिक 645 1290 1 तक) भाग मधबाईल क्रेनवषितमता 75 टन प्रजत घंटा या उसका रंजिक 1593 3185 2 तक) भाग 5.7. िॉकि जलफ्ट रक/टॉप जलफ्ट कैररयर प्रभार: मद जततरण इकाई दर स.ं वरुपयों म ें र घंटा प्रजत पारी या उसका रंजिक 2865 1. िॉकि जलफ्ट रक 5000 दक. ग्रा. तक भाग डीज़ल िॉकि जलफ्ट रक 10 से 12 टन र घंटा प्रजत पारी या उसका रंजिक 6595 2. तक भाग 5.8 चलायमान 'तगै न-त-े जब्रि (100 टन) र पजहयों ताल े 100 टन षितमता के गहराई जतहीन चलायमान तैगन-ते-जब्रि के उपयधग का प्रभार रू. 13.20 प्रजत तैगन हधगा। खडं – 6 लाइससें प्रभार वभडं ारण िल्ु क32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] मद स.ं जततरण इकाई दर वरुपयों म ें दंडात्म क दर वरुपयों म ें 1. िेडों के जलए लाइसेस िीस : रांजिट र 4710/- प्रजत भंडारण िेड, भंडारागार तथिा िीसीबी प्रजत 100 तगि सप् ताह या उसका 9420/- के पीछे भंडारागार सजहत सभी मीटर रंजिक भाग रच्छ ाददत स्ट्थि ान । 2. खुले स्ट्थि ान के जलए लाईसेंस िीस इस मद के जलए लाइससें िीस प्राजधकरण द्वारा अनमु धददत दकराया अनसु चू ीके अनरुु प रदेि सं. टीएएमपी/48/2014-तीपीटी ददनाकं 15 िनतरी 2016 स,े अलग स ेली िाएगी । टिप्प णियां: (1). भंडारण स्ट् थिानों के रतंटन/नतीकरण के जलए रतेदन समय रहते करने होंगे तथिा रतेदन दरे ी से प्राप् त हधने की जस्ट्थिजत या नतीकरण हते ु भुगतान दरे ी से हधन े पर, अजधकतम 1 सप् ताह की जतलंब अतजध, जबना ब् याि प्रदान की िाएगी। जबना तैध लाईसेंस कब्ि ा, अनाजधकृत कब् िा माना िाएगा । (2). िब कागो जबना रबंटन स्ट् टेक दकया िाएगा या 15 ददन पूति सूचना प्राप् त हधने के प्‍ चात भी षितेत्र कध खाली नहीं दकया िागा तध ऐसी जस्ट्थिजत में यह दकए िानेकी जस्ट्थिजत म ें ऐस कब् िा अनाजधकृत कब् िा माना िाएगा, ऐसी जस्ट्थिजत म ेंलाईसेंस िीस, जनधािररत िीस का दध गणु ा िीस प्रभायि हधगी । खडं – 7 अन्य सते ा प्रभार 7.1. पधतों कध िल रपर्ू त िके जलए प्रभार: मद स.ं जततरण इकाई जतदेिगामी पधत व अमरे रकी $ तटीय पधत वरूपयों म ें म ें 1. तट पर लग े पधतों कध प्रजत 1000 जलटर 3.762 100.58 िल रपूर्त ि या उसका रंजिक [न् यनू तम 18.81 अमेररकी $] (न् यनू तम रू. 502.88) भाग 2. पधतों कध बािके द्वारा प्रजत 1000 जलटर 4.854 129.77 िल रपूर्त ि या उसका रंजिक [न् यनू तम 24.273 अमेररकी (न् यनू तम रू. 648.84) भाग $] रटप्प णी: 1. पधतों द्वारा िल रपूर्ति की मांग की 10 प्रजतित से कम मात्रा में उपयधग दकया िाता ह ै तध िल रपूर्ति मांग के जलए जनधािररत प्रभारों के 50 प्रजतित के समतल्ु य सेता प्रभार प्रभायि हधगा। मूररंग पर िल रपूर्ति के जलए प्रभार में िल बािि र हौज़ों की सेताए िाजमल ह ैं। 7.2. िायर िलधट प्रभार : मद स.ं जततरण इकाई दर नयूनतम प्रभार वरुपयों म ें वरुपयों म ें 1. साल् तेि र अन् य प्रयधिनों के जलए प्रजत घंटा 2000 6000 2 तैकजल्पक डयूरटयों के जलए प्रजत घंटा 1000 3000[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 रटप्प णी: उपयुिक्त प्रभारों में समयधपरर प्रभार िाजमल नहीं ह।ैं 7.3 अजग्निामक प्रभार : मद स.ं जततरण इकाई दर वरुपयों म ें 1. िायर टैंडर/अजग्न िामकवसभी प्रकार के अजग्न िामक प्रजत घंटा 1000 रटप्प जणया:ं (1). पत् तन सीमाओं म ेंपड़न े ताले िलयानों म ेंअजग्निामकों के जलए तास्ट् तजतक प्रभार तसूल दकए िाएंगे। (2). क्रू के समयधपरर प्रभार अजतजक्त तसूल दकए िाएंगे। उपयुिक् त प्रभारों म ेंसमयधपरर प्रभार िाजमल नहीं ह।ैं 7.4. रेल अथिता पपं : मद स.ं जततरण इकाई दर वरुपयों म ें 1. सभी प्रकार के पंपों के जलए प्रजत घंटा 1000 7.5. जतजतध प्रभार: मद स.ं जततरण इकाई दर वरुपयों म ें 1. यधकधहामा िैंडर प्रजत ददन या उसका रंजिक भाग 2807 2. जछड़कात र साि सिाई सजहत प्रदषू ण जनयंत्रण प्रभारवयाजं त्रक प्रणाली द्वारा प्रहजस्ट्तत कागो कध छधड़ कर िसै े लौह अयस्ट्क ए पल्ल े, अल्य मु ीजनय, तथिा खाद-बथि िपर कागो िुपाक बल् क के जलए प्रजत टन या उसका रंजिक भाग 1.98 ब्रेक बल् क के जलए प्रजत टन या उसका रंजिक भाग 0.66 3. 60 टन का रधड त ेजब्रि प्रजत रक[लदा एर या खाली] 15.17 प्रजत राला[खाली] 15.17 प्रजत राला [भरा एर] 30.34 4. िैंडरों का स्ट् थिानांतरण प्रजत स्ट्थि ानांतरण 26,380 5. बंकरबािके /पधतों के मा‍ यम से रपूर्तति बंकरों प्रजत दकलध जलटर 7.91 पर लेती 6. जबलों की नकल प्रजत प्रत् यके प्रजत 65.95 7. भुगतान/नापतधल का प्रमाणपत्र प्रत् यके प्रमाणपत्र 65.95 8. संिधधन प्रजत प्रत् यके संिधधन 65.95 9. दरमान प्रत् यके िलॉपी/कंपेक्ट 131.90 जडस्ट् क/हाडिकापी 10. बथिंथिगां कायक्रि म टीएम कायािलय पर जबना डाकखचि प्रत् यके प्रजत प्रजत तषि 1320.00 डाकखचि सजहत प्रत् यके प्रजत प्रजत तष ि 3957.00 अजतररक्त प्रजत प्रत् यके प्रजत प्रजत तष ि 330.0034 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 7.6. िपाु क डॉंककंग प्रभार: 7.6.1.1 जतिाखापत्त नम पत्त न न्य ास, रतं ररक हाबरि पर िपाु क डॉक के प्रयधग के जलए: मद स.ं जततरण इकाई जतदेिगामी पधत वअमरे रकी $ म ें तटीय पधत वरूपयों म ें 1. 1-14 ददन तक प्रजत ददन 3150.15 88,531.50 2. 15 तें ददन से 30तें ददन तक प्रजत ददन 4723.70 1,32,754.51 3. 31त ें ददन से रग े प्रजत ददन 6300.28 1,77,062.99 रटप्प जणया:ं (1). उपयुिक् त प्रभारों में जिपराईट र पंहपगं प्रभार िाजमल ह ैं परंतु पेय िल की अपूर्ति क्रेन जतड द्युतीय प्रकाि र अन् य सुजतधाओं के प्रभार िाजमल नहीं ह ैं। (2). समय की गणना पधत द्वारा गेट की रेखा स े प्रतेि करत े ही ररंभ हध िाएगी र डैक या गटे से बाहर िात े ही रधक दी िाएगी । (3). ददतस का अजभप्राय 24 घंटे या उसका रंजिक भाग से ह ै िध नधट 2 में ददए गए जनजित समय से संगजणत दकया िाएगा। (4). तीपीटी, एक ही समय म ें एक से अजधक पधतों कध अपने जततके स े िुपाक डॉक के प्रयधग की अनुमजत द े सकता ह।ै ऐसे अतसरों पर पधत के डॉक प्रभार जिसकी मरम् मत दसू रे पधत या पधतों की अपेषिता पहल े हध गई हध, जिनकी अनडॉककंग करने जतलंब हध रहा हध तध बाद ताले पधतों पर य े प्रभार पधत पर कायि पूरा हधन े के ददन की समाज्त तक लगाए िाएगं े। कायि परू ा हधने या एक जतिेष पधत र पधतों की अंजतम अनडॉककंग, अकायि ददतस कहलाएंगे। (5). िब डॉक का प्रयधग, जनिी पषितों या सरकारी जतभागों या पत् तन के दध या अजधक िलयानों द्वारा दकया िाता ह ैतध समग्र प्रभार कध तीपीटी के द्वारा प्रत् येक पधत के जलए जनधािररत संदर्भित षितेत्र के जलए घेरे गए स्ट् थिान िलधर एररया के रधार पर अनुपातत: प्रभायि हधगा। तीपीटी द्वारा जलया गया जतभािन संबंधी जनणिय अंजतम माना िाएगा। 7.6.1.2 डॉक ब्ल ॉक तयै ार करन ेके जलए प्रभार: (रुपय ेप्रजत पधत) क्रम जततरण इकाई दर पधत की लबं ाई 50 पधत की लबं ाई 50 मीटर पधत की लबं ाई 100 स.ं मीटर तक स े100 मीटर तक मीटर स ेअजधक (i). स्ट् पाट तल ताला पधत संयधिी दर 221590 276987 332385 (ii). जतिेष रकार ताला 379868 506491 633114 पधत रटप्प णी: डॉक ब्ल ॉक तैयार करने के प्रभार म,ें कील ब् लॉक तैयार करन े में प्रयधग की िान े ताली सामग्री सजहत समग्र लागत िाजमल ह।ै उपयुिक् त प्रभारों में जतल् ज़ ब्ल ॉक तैयार करने के जलए जिसके जलए सामग्री पधत के माजलक द्वारा दी िाती ह,ै िाजमल नहीं ह।ै 7.6.1.3. डॉककंग त अनडॉककंग सयं धिी प्रभार: (i). जतदेिगामी पधत पर अमेररकी $ 6704.52 त तटीय पधत पर रू. 188424/- प्रजत पधत की दर स े डॉककंग त अनडॉककंग संयधिी प्रभार लगाया िाएगा[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 (ii). दसू री डॉककंग के मामल े में जतदिे गामी पधत पर अमेररकी $ 2428.69 प्रजत पधत की दर से तथिा तटीय पधत पर 68256/- प्रजत पधत की दर स ेलगाया िाएगा । 7.6.1.4 ब्ल ॉक स्ट्थि ानातं रण प्रभार: ब् लॉक स्ट्थि ानांतरण प्रभार तास्ट् तजतक पर लगाया िाएगा । 7.6.2. जतिाखापत्त नम मत्स्ट् य उद्यधग हाबरि : 7.6.2.1. मछली पकड़न ेताली यत्रं ीकृत नौकाओं/रालों वछधटे या बड़े के जलए समदे कत प्रभार: क्रम जततरण इकाई भगु तान की दर: प्रजत माह स.ं रतजृ त (रुपयों म ें 1. मछली पकड़ने ताली यंत्रीकृत नौका प्रजत नौका प्रजत कैलडें र माह 400 2. मछली पकड़न े ताला राला (छधटा -14 एनररटी प्रजत राला प्रजत कैलडें र माह 3000 तक 3. मछली पकड़न े ताला राला (बड़ा -14 एनररटी स े प्रजत राला प्रजत कैलडें र माह 6000 अजधक रटप्प जणया ं: (1) उपयुिक् त संयधिी प्रभार म ेंपत् तन देयताए ंबथिि भाड़ा तथिा घाट भाड़ा िाजमल ह।ैं (2). उपयुिक् त संयधिी प्रभार मछली उद्यधग हाबिर पर पड़ात के ददनों पर जतचार दकए जबना, कैलडें र माह में जलए िाते ह ैं। (3). सरकारी सतेषितण/प्रजिषितण पधत अथिाित सीरईएिएनईटी एिएसरई त सीरई एिटी, सामुदद्रक ्धतों के तैज्ञाजनक सतेषितण र प्रजिषितण संबंधी कारिताईयों के जलए जनयुक्त पधतों सजहत जनम्न ानुसार बथि ि दकराया जनधािररेत दकया गया ह ैतथिा 3 सरकारी सतेषितणों/ प्रजिषितण पधतों पर दकसी प्रकार की पत् तन देयता या घाट भाड़ा देय नही ह ै। क्रम स.ं जततरण इकाई बथि ि भाड़ा प्रजत ददन(रुपयों म ें मछली पकड़न े ताला राला प्रजत ददन या उसका रंजिक भाग 135.28 1. (छधटा -14 एनररटी तक प्रजत राला मछली पकड़न े ताला राला प्रजत ददन या उसका रंजिक भाग 203.14 2. (बड़ा -14 एनररटी से अजधक प्रजत राला (4). मछली पकड़ने ताल े राल/ेनौकाएं मछली पकड़ने के अजतररक्त अन् य कायके में सलं ग् न, मछली पकड़ने ताली नौकाओं/रालों पर लागू प्रभार, प्रभायि नहीं हधगा । 7.6.2.2. पायलटेि िल्ु क की अनसु चू ी: “यदद यंत्रीकृत नौकाओ/मछली पकड़न े ताल े छधटे/बड़े रालों कध खींचने के जलए पत्त न के पायलॉट के रत्‍ यकता पड़ती ह ै तध जतदेिगामी पधत से अमेररकी डॉलर 614.25 तथिा तटीय पधत से रू.16418.90 पायलटेि िल्ु क जलया िाएगा।’ ’ 7.6.2.3.मछली पकड़न ेताल ेछधटे/बड़े रालों के टगों स ेस्ट्थि ानातं ररत करन ेके जलए स्ट्थि ानातं रण ू् प्रभार अनसु चू ी: क्रम स.ं जततरण इकाई जतदेिगामी पधत (अमरे रकी तटीय पधत (रुपयों $ म)ें म ें 1. मछली पकड़न े ताला राला प्रत् यके कारिताई 9.5 253.94 (छधटा -14 एनररटी तक के जलए36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2. मछली पकड़न े ताला राला प्रत् यके कारिताई 26.6 711.02 (बड़ा -14 एनररटी से के जलए अजधक स्ट्थि ानातं रण प्रभारों स ेसबं जं धत सामान्य रटप्प जणया:ं (1). “स्ट् थिानांतरण” का अथिि ह ै एक ही हाबिर म ें या हाबिर के रंतररक भाग स े बाहरी भाग म ें अथिता जतलधमत: छधटे या बड़,े मछली पकड़ने ताले रालों वछधटा र बड़ा का संचलन । (2). स्ट् थिानांतरण प्रभारों में टग के साथि मूररंग र अनमूररेंग कायि िाजमल ह ैं । 7.6.2.4 मछली पकड़न ेताली छधटी अथिता बड़ी यत्रं ीकृत नौकाओं/रालों के जलए जस्ट्लहपगं -इन तथिा जस्ट्लहपगं -रऊट प्रभार: क्रम स.ं जततरण दर: रुपय े- दधनों सचं ालनों के जलए 1. मछली पकड़ने ताली यंत्रीकृत नौका 8,400.00 2. मछली पकड़ने ताला राला (छधटा -14 एनररटी तक 33,000.00 3. मछली पकड़न े ताला राला (बड़ा -14 एनररटी से 84,000.00 अजधक 7.6.2.5 जस्ट्लपत े कंपलक्े स के जलए िरे ट्टयों सजहत जस्ट्ल्पत े कंपलक्े स र मत्स्ट् य उयधग िपाु क डॉक कध पएचं , जस्ट्लपत े मरम्म त बथि िभाड़ा प्रभार: क्रम स.ं जततरण दर: रुपय े/ ददन 1. मछली पकड़ने ताली यंत्रीकृत नौका [I] प्रथिम ददन के जलए रु. 900.00 [ii] दसू रे ददन स ेरग े रु.450.00 2. मछली पकड़ने ताला राला (छधटा -14 एनररटी 1650.00 तक 3. मछली पकड़ने ताला राला (बड़ा -14 एनररटी स े 3600.00 अजधक रटप्प णी: जस्ट्लप-ते कंपलेक्स पर सभी प्रकार की सेताओं के जलए प्रभार, अजग्रम रुप म ेंिमा कराने होंगे। 7.6.2.6. मत्स्ट् य उद्यधग हाबरि पर िपाु क डॉक के जलए डॉककंग त अनडॉककंग प्रभार: दधनों कारिताईयों के जलए डॉककंग त अनडॉककंग प्रभार : रु. 1,32,000/- प्रजतददन. 7.6.2.7. मत्स्ट् य उद्यधग हाबरि पर िपाु क डॉक के जलए िपाु क डॉककंग प्रभार: (i). प्रथिम ददतस के जलए रु. 48000/- प्रजत ददन (ii). 2रे ददन स े 10तें ददन तक रु. 39000/- प्रजत ददन (iii). 11त ें ददन से 20 तें ददन तक रु. 48000/- प्रजत ददन (iv). 21 तें ददन से 30 तें ददन तक रु. 78000/- प्रजत ददन[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (v). 31 त ें ददन स े 37 त ें ददन तक रु. 138000/- प्रजत ददन (vi). 38 त ें ददन स े 44 त ें ददन तक रु. 168000/- प्रजत ददन (vii). 45 तें ददन स े 51 त ें ददन तक रु. 198000/- प्रजत ददन (viii). 52 त ें ददन स े 58 त ें ददन तक रु. 228000/- प्रजत ददन (ix). 59 तें ददन से रग े रु. 258000/- प्रजत ददन रटप्प णी: (1). ऊपर 7.6.2.6. तथिा 7.2.6.7 पर उल् लेजखत दरे 125 टन या इससे अजधक षितमता ताल ेरालों पर लागू ह ैं। (2). 125 टन या इससे कम षितमता ताल े रालों पर रु. 50,000/- की समेदकत राजि तथिा मद सख्ं या 7.6.2.4. तथिा 7.2.6.5 पर उल्ल ेजखत िुपाक डॉक का प्रयधग करन े ताल े 125 टन या इससे कम षितमता ताल े रालों पर रालों के द्वारा जस्ट्ल्प ते का तास्ट् तजतक प्रभार । (3). िुपाक डॉक म ेंरालों की संख् या का जतचार दकए जबना यह दर प्रत्य ेक राले पर लागू हधगी । (4). मछली पकड़ने ताले पधतों अथिाित यंत्रीकृत मछली पकड़न े ताली नौकाओं र रालों कध छधड़कर अन् य पधतों के संबंध में ऊपर 7.6.2.4. स े 7.2.6.7 पर उल्ल ेजखत दरें दध गुणा हध िाएंगी। 7.6.2.8 बंकरों पर लते ी: जततरण इकाई दर वरुपयों म ें यंत्रीकृत मछली मकड़ने ताल ेरालों/नौकाओं के साथि संबि बंकरों पर प्रजत जलटर 0.05 लेती। 7.6.2.9 तलै ीय जबल्ि ों के जनपटान के जलए प्रभार: क्रम स.ं जततरण इकाई दर:रुपयों म ें 1. पधतों के तैलीय जबल् िों के अजतजि पाट जनपटान क जनजित तलै ीय बूम के जलए भाड़ा प्रभार प्रजत पधत 8 घंटा की प्रजत 3680 ख िलधरटंग तलै ीय बूम के जलए भाड़ा प्रभार पारी या उसका रंजिक भाग 9487.50 रटप्प णी: उपयुिक् त प्रभारों म ेंसमयधपरर प्रभार िाजमल नहीं ह।ैं 7.7. तीपीटी म ेंमधबाइल एक्स -रे कंटेनर स्ट्क ैहनगं जसस्ट्ट म के पररचालन के जलए प्रभार की अनसु चू ी: जततरण इकाई दर वरु. म ें मधबाइल एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैहनगं जसस्ट् टम के पररचालन के जलए प्रभार टीई 152.00 यू रटप्प जणया:ं (1). एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैहनगं जसस्ट् टम के जलए जनधािररत प्रिुल् क इस बात पर ‍ यान ददए जबना पधतांतरण कंटेनरों स े इतर सभी रयात ओतरसीि कंटेनरों पर लाग ूह ैदक भले ही रयात कंटेनर स्ट् कैन दकए िाते ह ैंअथिता नहीं। (2). जतिाखा कंटेनर टर्मिनल जलजमटेड वतीसीटीपीएल द्वारा तीपीटी में पररचाजलत कंटेनर टर्मिनल के मामले में, उक्त प्रभार तीसीटीपीएल द्वारा संग्रहीत दकए िाएगं े र तीपीटी कध भुगतान दकया िाएगा क्य ोंदक कंटेनर स्ट् कैनर पर जनतेि तथिा इसका पररचालन पत् तन द्वारा दकया िा रहा ह।ै (3). जनधािररत प्रिल्ु क स्ट् तत: तार्षकि सूचकांकन के अधीन रदेि सं. टीएएमपी/77/2018-तीपीटी ददनांक 29 माच ि 2019 में यथिा अनुमधददत इसके लागू हधन े की तारीख स े15 तषके की अतजध के जलए तैध हधगा।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (4). ऊपर जनधािररत प्रिल्ु क मुद्रास्ट्ि ीजत से सूचकांदकत दकया िाएगा परंतु 1 िनतरी 2019 र प्रासंजगक तषि के 1 िनतरी के बीच रन े ताल ेथिधक मूल् य सूचकांक वडब्ल् यूपीरई म ें जभन् नता के 60 प्रजतित की सीमा तक। प्रिल्ु क सीमा का ऐसा स्ट् तत: समायधिन प्रत् यके तष ि दकया िाएगा र समायधजित प्रिुल् क सीमा प्रासंजगक तष ि के 1 मई से रगामी तषि के 30 अप्रैल तक लाग ूहधगी। 7.8. जतिाखापत्त नम के भार पत्त न के मा‍य म स े जतजभन्न कधयला ताहक पधतों स े रेल-सह-समद्रु माग ि द्वारा ताप कधयल ेके सीध ेप्रहस्ट्त न के जलए दर की अनसु चू ी: I. प्रभार की अनसु चू ी (रु. प्रजत टन म)ें जततरण जतदेिी तथिा तटीय ताप कधयल ेके जलए दर जतिाखापत् तनम पत् तन म ें महानदी कधल िील्ड जलजमटेड रु.190.80 वएमसीएल /रईबी तैली के खजनि हडै ों से ताप कधयला की प्राज्त , जनर्दपाि ट रेल साइहडंग म ें उतराई, स्ट् टेक याडि म ें कागो का रतागमन, स्ट् टेकयाड ि स े बथि ि तक, कागो जहहपंग तथिा पधतों पर लदाई। रटप्प जणया:ं (क). कागो उतराई अथिाित ू् अपेजषितत िनिजक्त र उपस्ट् कर की सेता लते े एए सभी तैगनों स े कधयल े की उतराई। (ख). लगभग 56 टन ढुलाई करनेकी षितमता के साथि लगभग 58 तगै न कध िाजमल करते एए रेलते रैक। (ग). इस एसओरर म ें जतजनर्दपाि ट प्रिुल् क पत्त न म ें कधयला रैकों की प्राज्त की सेता, जनर्दपाि ट रेल साइहडंग म ें कधयला उतराई, उतारे गए कधयला कध भडं ारण के जलए जनर्दपाि ट स्ट् टेक याड ि म ें ल े िाना, स्ट् टेक याडि स े बथिि तक कधयला पररतहन र नाजमत पधत में हीहपंग तथिा कधयला लदाई। प्रिुल् क में ्धत खदानों से रेलत े मालभाड़ा तथिा तीपीटी में प्रभार अथिाित ू् रेलते टर्मिनल प्रभार, तैगन हॉलेि प्रभार, घाटिुल् क, भंडारण प् लॉट दकराया र एचएमसी प्रभार िाजमल नहीं ह।ैं II. कायजि नपाप ादन मानक गजतजतजध कायजि नपाप ादन मानक तैगनों स े उतराई के पूरा हधने तक जतजनर्दपाि ट साइहडंग पर रैक के 9 घंटे प् लेसमेंट से कधयल े की उतराई रटप्प णी: कायिजनपाप ादन मानकों के मल्ू य ांकन के प्रयधिन के जलए रैक का प्रहस्ट् तन करन े के जलए लगा समय ‘‘उतराई कागो के परू ा हधन े तक जनर्दपाि ट रेल साइहडंग पर रैक के प् लेसमेंट से जलया गया समय ह’ै’। खडं -8 लाईससें िारी करन ेके जलए प्रभार : वदर:रुपयों में क्रम जततरण दर प्रजत लाइससें स.ं अतजध नया नतीकरण 1 पधतीय मिदरू ी 3 तष ि 100000 100000 2 पधत की मरम् मत 1 तष ि 3825 3825[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 3 जचहपंग त रंग-रधगन 1 तष ि 2000 2000 4 पधत की चेंजडहलंग 1 तष ि 825 825 5 अन् य ‍ यापाररक लाइसेंस 1 तष ि 550 550 6 कध-रपररंग लाइसेंस 1 तष ि 175 175 7 पेय िल िारी लाईसेंस 1 तष ि 7925 7925 रटप्प णी: लाईसेंस की अतजध समाप् त हधने पर नतीकरण के जलए रतेदन एक माह पूति प्राप् त न हधन े की जस्ट्थिजत म ें रू.200 जतलंब िुल् क जलया िाएगा। ———— Tariff Authority for Major Ports Mumbai, 2 June, 2020 QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic) CORRIGENDUM (Passed on this 1st day of June 2020) No.TAMP/20/2019-VPT.—This Authority had passed an Order No. TAMP/20/2009-VPT dated 29 November 2019, approving the revised Scale of Rates (SOR) and Performance Standards based on the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for general revision of its SOR. The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority were notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) vide Gazette No. 494 dated 27 December 2019. 2. On comparing the Gazette Notification and Order downloaded from website of E-Gazette of India with the Office copy of the Notification along with Order sent to the Department of Publication, extensive printing errors have been observed in most of the pages in the Hindi Version of Annex-I i.e. SOR of the said Gazette Notification. The error pertains to re-shuffling of the words in the Annex-I in many of sentences and that too in most of the pages. 3. In view of the above, the Hindi Version of Annex-I i.e. SOR in the said Gazette Notification is re-notified as Annex-I. This shall replace Annex-I of the Hindi Version of Gazette Notification No. 494 dated 27 December 2019. T.S BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.–III/4/Exty./176 /2020–21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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